20-08-2021 (Important News Clippings)

Afeias
20 Aug 2021
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Date:20-08-21

Money Talks

Afghanistan’s economy is heavily reliant on aid and loans. That provides leverage against Taliban

TOI Editorials

Taliban has encountered its first policy challenge on the heels of a hostile takeover of Afghanistan. Reports indicate that the Joe Biden administration has frozen the foreign currency assets and gold of the Afghan central bank, DAB, which is lodged in the US. Also, IMF has frozen its credit line to Afghanistan. This is a foretaste of the economic difficulties Taliban cannot avoid. Running a country, more so a lopsided economy, will be far tougher than overthrowing a faltering regime.

Afghanistan’s economy is acutely vulnerable to a shift in the stance of its Western donors and Japan. The nominal GDP is close to $20 billion, which is in the ballpark of the J&K economy here. The problem lies in the composition of the GDP. The IMF in 2019 said that aid is nearly 40% of GDP. Separately, the UN estimated that drug trafficking contributed 6-11% of GDP. That puts close to half the economy at risk. A measure of the importance of aid shows up in growth rates. When aid flow was abundant between 2003 and 2012, the growth rate averaged about 7%. Later, when the flow began to taper, the growth rate dropped to a range between 2-3%. Another measure of vulnerability is the current account deficit which is an unsustainable 27.5% of GDP if official grants are taken away. Plus, this is a country where the poverty ratio far exceeds half the population.

So, Afghanistan is highly sensitive to multiple risks. A mere 12% of the land is arable, and supports 70% of the population. The country is also very vulnerable to climate change impacts. However, there is one area that holds a rich promise. A decade ago, a Pentagon study estimated an untapped mineral wealth of over $1 trillion. It included gold, copper and perhaps most importantly lithium, the mineral that holds the key to the world’s electric vehicle future.

China happens to be the dominant player in the lithium-ion battery space. The country also happens to have Taliban’s benefactor, Pakistan, economically bound to it through debt. So, the question is whether China, which has very little financial commitment so far, will in effect bankroll the Afghan economy in return for mining rights. Most democracies, India included, may baulk at mining under Taliban rule. But China may not. America’s options here may be determined by Chinese actions. India should closely work with the West to be in this game.


Date:20-08-21

Fill Supreme Court Vacancies, and Fast

Whatever its imperfections, the system must work

ET Editorials

The government needs to act in a time-bound manner and approve or reject the candidacy of the nine judges sent by the Collegium as justices of the Supreme Court — especially as the Supreme Court Collegium has omitted from its list the name of the senior-most available judge, Justice Akil Kureshi, the proposal to appoint whom as chief justice of the high court in Madhya Pradesh the government had turned down in 2019. At present, the apex court is functioning minus a third of its full strength. Once the Supreme Court appointments are done, attention can shift to other judicial appointments.

There have been no appointments to the Supreme Court since September 2019. The government should not keep the process of approval and appointment in abeyance. If a particular candidacy is not acceptable, that should be made clear at the earliest, so that the Collegium can reconsider its choice. There are many grounds on which the government may raise objections, such as lack of representation of several states over a period of time, the fact that a number of high court judges have been overlooked, or that the list ignores criteria for shortlisting that had been set out by a nine-judge bench of the Supreme Court. Disagreements over the choice of candidate justices is not the issue. The focus should be on ensuring that India’s apex court is fully staffed. If these nine judges are appointed, then the court will be one short of its full strength of 34. Then, it would be time to move on to pending appointments in high courts and tribunals. Decisions on setting up fast-track courts to address backlog can be taken as well.

This newspaper has not been a champion of the Collegium system of appointment. We believe that the executive should have a role in selecting candidates and that a committee of the legislature should ratify the final selection. The court has struck down all attempts to change the Collegium system. That system, at least, must produce judges, with whatever imperfection in the process, so that the nation can get on with its life.


Date:20-08-21

Arms and the women

Gender parity in the Army is happening at a slow pace, and is mostly led by the courts

Editorial

Women have been fighting a tough and uphill battle for equal opportunities in the Indian Army. In a landmark judgment in February 2020, the Supreme Court asked the Government to abide by its own policy and grant permanent commission to women in the Short Service Commission and give them command postings in all services other than combat. In The Secretary, Ministry of Defence vs Babita Puniya & Others, the top court pointed out that women had played a “significant role” in the army since their induction in 1992 and extending permanent commission to women SSC officers “is a step forward in recognising and realising the right of women to equality of opportunity in the Army”. Despite the stringent verdict, systemic issues remain in the Army, and women have gone back to court to sort out the issues. Another step towards ensuring that women get an equal opportunity, as laid down by the Constitution, has been taken on Wednesday, when the Court passed an interim order allowing women to appear for the National Defence Academy entrance exam on September 5. Till now, women could join the Army through the Indian Military Academy and the Officers Training Academy. The directive allows girls who clear the exam to study at the NDA and then at the IMA or the naval and air force academies and become commissioned officers.

The directive is subject to further orders from the Court, and the case has been posted for hearing again on September 8. When Additional Solicitor-General Aishwarya Bhati, appearing for the Government and the Indian Army, told the Court that it was a policy decision not to allow women to take the NDA exam, the Bench, of Justices Sanjay Kishan Kaul and Hrishikesh Roy, said it was based on “gender discrimination”, directing the Centre and the Army to take a constructive view. The Bench pointed out that closing a route of entry for women to join the Army was discriminatory. The ruling came on a writ petition filed by Kush Kalra seeking permission for women to sit for the NDA entrance exam. Mr. Kalra argued that Articles 14, 15, 16 and 19 of the Constitution, which uphold the values of equality and allow equal, non-discriminatory opportunities at work, were being violated by denying eligible women the opportunity. Though the legal route has helped overcome some of the hurdles, it will be a long haul before gender parity is fully achieved in the Army. In that context, the Prime Minister’s Independence Day announcement that girls will be granted admission in the Sainik Schools is a welcome move towards preparing them for an equal role and life in the military.


Date:20-08-21

Back to basics

It is important for India to work on ways to strengthen foundational education for children

Vikram Vincent, [ Ph.D. in Educational Technology from IIT Bombay ]

A preliminary report of a nationwide survey conducted by Lego Foundation in Denmark stated that students give importance to peer interactions, good teachers, fun learning content and knowledge gained from experimental approaches. The UNICEF says that children want to go back to school. We can reasonably assume that these aspirations hold true for Indian children but how prepared are we to send them back to school?

According to various estimates, the pandemic and lockdowns have led to an alarming drop-out rate from schools, migration of children from private to government schools due to inability to pay fees, increased abuse at home, inadequate nutrition, etc.

Industry experts will agree with the claim that for adults to unlearn and relearn is a very expensive and time-consuming process. Thus, if the foundation of education is weak, any effort at a later stage to strengthen it will only yield sub-optimal results.

Issues to be addressed

So, what are the major factors that need to be addressed at the foundational level? UNICEF has raised the issue of nutrition. Children, depending on their age group and gender, need to consume 1,000-3,200 calories per day. How close do India’s mid-day meal schemes address their nutritional needs?

The UNDP Human Development Report 2019 states that students who fall behind may struggle “if the level of classroom instruction (based on textbooks that follow ambitious curricular standards) is considerably above their learning level. These problems are exacerbated at higher grades, if students are automatically promoted to the next grade without having acquired foundational skills.” While the National Education Policy (NEP) 2020 proposes pedagogical freedom to the teacher, content-heavy curriculum forces instructionist rather than constructivist engagements by default, as teachers are always short of time. As a result, students simply consume what they are taught; they don’t become creators. Supporting slower foundational development while focusing on the essentials will allow for deeper and more meaningful learning.

Need for skilled teachers

The National Curriculum Framework for Teacher Education 2009 quoted the NEP 1986 which said, “The status of the teacher reflects the socio-cultural ethos of the society; it is said that no people can rise above the level of its teachers”. NEP 2020 has entrusted the intellectual development of kindergarten children from underprivileged sections to matriculation-pass Anganwadi teachers and helpers whose monthly salary is about ₹10,000 and ₹5,000, respectively. Anganwadi teachers will not be able to fulfil the task of developing underprivileged kindergarten students into creators simply because they lack the expertise to do so. The proposal to upgrade their skills using online methods is grossly inadequate.

Working in rural areas

If the sight is on the 2030 Sustainable Development Goal for Education, India needs to work on a war footing. It will have to acknowledge that EdTech is a resource of the privileged and learning higher-order cognitive skills requires time and personal support. One way is to mobilise students in higher education to contribute three to six months in government-sponsored programmes by working in the most remote and underdeveloped areas to educate children and teachers. Private companies could also sponsor mentorship programmes where employees spend about a month on the field. This will have a transformative effect on all the participants involved. Current solutions appear to be designed in the cloud without adequate exposure of the ground.

The ability to successfully satisfy Sustainable Development Goal 4 will depend on the priority afforded to school education. And with budgetary allocations based on priority, the question that begs to be asked is, what is the priority of school education?


Date:20-08-21

हमारी विलासिता का भार आखिर पृथ्वी क्यों उठाएगी?

डॉ. अनिल प्रकाश जोशी, ( पर्यावरण )

असल में दुनिया कैसे बनी और जीवन को पनपाने में पृथ्वी को कितनी पीड़ाएं झेलनी पड़ी इसका लेखा-जोखा हमारी समझ से बाहर है। अपने तात्कालिक लालचों के कारण हम समझने से भी कतराना चाहते हैं, क्योंकि इससे त्यागने का भाव जो आ जाएगा। हम आज में जीने पर ही विश्वास करते हैं और तात्कालिक कल के लिए जोड़ने-जुटाने के लिए चिंतित हैं। इसमें वो कल नहीं आता जो आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित वातावरण दे सके। पृथ्वी का बदलता व्यवहार एक बड़े दंड की तैयारी में दिखता है। इसका प्रमाण किसी अंतरराष्ट्रीय रपट से जुटाना दूसरी बड़ी मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि आईपीसीसी की हालिया रपट से ज्यादा जो कुछ हम देख रहे हैं या झेल रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है।

उदाहरण के लिए हाल ही में हिमालय में आई बाढ़ व जानमाल का नुकसान उसी ओर तो इशारा कर रहा है जो आईपीसीसी की रपट कहती है। वैसे तो जब हमने पिछले डेढ दशक में इस तरह की घटनाओं के लिए खुद को आदी बना ही लिया है तो ये रपट हमें कैसे सुधार लेगी। इसका भी मतलब समझ लीजिए। वो ये कि हम पृथ्वी को समाप्ति के लिए उकसा रहे हैं। पृथ्वी में बड़े-बड़े परिवर्तन पहले भी आए हैं। 25 करोड़ वर्ष पहले एक घटना जिसे ग्रेट डाइंग कहा जाता है, उसने पृथ्वी के 90 प्रतिशत जीवन को ध्वस्त कर दिया था। ये पृथ्वी में आए ज्वालामुखी के कारण हुई थी। दूसरी साढ़े छह करोड़ वर्ष पहले की घटना है, जब डेक्कन लावा ने डायनासोर से लेकर अन्य जीवों को तबाह कर दिया था। इन बड़ी घटनाओं के बाद जीवन फिर पनपा था। क्योंकि जब तक समुद्र रहेगा, जीवन की फिर शुरुआत होती ही रहेगी। इसे ऐसे समझिए कि हम जिस तरह पर्यावरण व पारिस्थितिकी को नष्ट करने पर तुले हैं ये हमें ही मिटा देगा।

बदली हुई जीवन शैली ने सब कुछ मार दिया है। आज स्टाइलिश जीवन प्रदर्शन ने सब कुछ लील लिया है। पश्चिम से शुरू इस बीमारी ने पहले देशों को लपेटा और फिर घर-गांव में जड़ें फैल गईं। अपने चारों तरफ देखें तो अब आवश्यकताओं से ज्यादा विलासिताओं ने जगह बना ली है। इसका सीधा भार प्रकृति व पृथ्वी पर पड़ेगा। सुविधाएं, एडिक्शन बन जाती हैं। उदाहरण सामने है। पहले एयर कंडीशनर, कारें आर्थिक सक्षम लोगों के चोचलेबाजी का हिस्सा था। इनकी बढ़ती संख्या ने स्थानीय तापक्रम को और बड़ा दिया। फिर ये विलासिता आवश्यकता बन गई। अब दिल्ली व मुंबई में झुग्गी झोपड़ियों में भी एसी दिखते हैं। क्योंकि गर्मी हमने असहनीय स्तर तक बढ़ा दी। वैसे इसे विनाशी विकास ही कहा जा सकता है।

आईपीसीसी की ताजा रपट ने अगले बीस साल के पर्यावरणीय हालातों का कुछ संभावित ब्यौरा भी है। इस बदलाव की बड़ी चोट हिमालय, आर्कटिक अंटार्टिका में ज्यादा पड़ेगी। ये पहाड़ आपसे चाहे कितनी भी दूरी पर हों और आपको प्रत्यक्ष अपना नुकसान न दिखाई देता हो पर पहाड़ जलवायु नियंत्रण के पहले दर्जे के संवाहक हैं। मतलब इनसे ही हमारे पानी हवा व मिट्टी का जुगाड़ हो पाता है।

सुविधाओं में ग्रसित समाज का एक वर्ग आने वाले संकटों से नहीं विचलित होता। क्योंकि उसकी सम्पत्ति व कमाई उसे विकल्प दे देती है। जैसे पानी की किल्लत ने पंप, प्यूरीफायर, बोतल बंद पानी जैसी बाजारी सुविधाओं को बढ़ा दिया। बढ़ते वायु प्रदूषण का भी विकल्प एयर प्यूरीफायर व ऑक्सीजन स्टेशन के रूप में आ गए। ये आज फलता-फूलता बड़ा बाजार है।

चलिए अब स्वीकार कर लीजिए कि हमने पृथ्वी को मां नहीं माना और अब उसके पुत्र होने के अधिकारों से स्वतः वंचित भी हो गए। मतलब उस सुुक्ति की जगह नहीं बची, जिसमें कहा गया था कि ‘माता भूमि पुत्रोह्म पृथ्वायम’।


Date:20-08-21

महंगे इलाज से कैसे मिले छुटकारा

अजय खेमरिया, ( लेखक लोकनीति विशेषज्ञ हैं )

सर्वोच्च अदालत ने हाल में निजी अस्पतालों को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एवं एमआर शाह की पीठ ने कहा कि ‘निजी अस्पताल अब एक बड़े उद्योग में बदल गए हैं, जो लोगों के दुख-दर्द पर फल-फूल रहे हैं। वे पैसा बनाने की मशीन बन गए हैं। हम इन्हें इंसानी दर्द की कीमत पर समृद्ध होने की अनुमति नहीं दे सकते हैं।’ सुप्रीम कोर्ट ने निजी अस्पतालों की तुलना रियल एस्टेट इंडस्ट्री तक से की। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद क्या आम आदमी के लिए निजी अस्पतालों का रवैया जनोन्मुखी हो सकेगा? हालांकि बेहतर होता कि सर्वोच्च अदालत केंद्र सरकार को निजी अस्पतालों की मनमानी वसूली के विरुद्ध एक समावेशी एवं साक्ष्य केंद्रित कानून बनाने के लिए आदेश देती। वैसे भी देश में आम आदमी अपने स्वास्थ्य के लिए सरकारी से अधिक निजी अस्पतालों के रहमोकरम पर ही निर्भर है। चूंकि स्वास्थ्य मुख्य रूप से राज्य का विषय है, इसलिए देश में ऐसा कोई केंद्रीकृत ढांचा ही नहीं है, जो निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों को शुल्क और चिकित्सकीय सेवा न्यूनता के मामलों में अधिनियमित करता। कोविड संकट में निजी क्षेत्र के अस्पतालों में जिस तरह से जनता का अनाप-शनाप बिलों के माध्यम से शोषण किया, वह हमारी समूची व्यवस्था की विवशता को ही उजागर करता है।

विडंबना यह है कि हर लोकप्रिय सरकार जनस्वास्थ्य को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में तो दर्शाती है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का बुनियादी ढांचा इतना जर्जर और अपर्याप्त है कि हमारी अधिसंख्य आबादी निजी क्षेत्र में महंगी दरों पर अपना इलाज कराने के लिए विवश है। केंद्र सरकार ने खुद संसद में स्वीकार किया है कि देश में कुल एलोपैथी चिकित्सकों का बमुश्किल 20 फीसद ही सरकारी सेवाओं में है। जाहिर है भारत में अधिकतर नागरिक अपने इलाज के लिए निजी डाक्टरों या अस्पतालों पर ही निर्भर हैं। केंद्र सरकार के अनुसार निजी अस्पतालों पर उसका कोई वैधानिक अंकुश इसलिए नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। वैसे केंद्र सरकार ने क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट बनाया है, लेकिन इसे केवल 11 राज्यों ने ही लागू किया है। जिन राज्यों ने इसे लागू किया है, वहां भी कोविड मरीजों से लाखों के बिल वसूले गए। जिस रियल एस्टेट इंडस्ट्री से अस्पतालों की तुलना सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, वह सही ही है, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि जनता के साथ जारी शोषण का विकल्प क्या है? क्या सरकारें इस इंडस्ट्री के आगे जानबूझकर हार मान रही हैं या फिर सरकारी ढांचा खड़ा करने में हम इतना पिछड़ चुके हैं कि इसे पटरी पर लाने में सालों लगने वाले हैं? सवाल नीतिगत भी है और नैतिक भी। इन सवालों से इतर आम आदमी की पीड़ा उजागर करता एक दूसरा पक्ष भी बहुत दुखद है।

इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में है कि देश की 17 फीसद आबादी अपनी कुल कमाई का 10 फीसद स्वास्थ्य पर खर्च करती है। चार फीसद आबादी का यह खर्च 25 फीसद से ज्यादा है। कुल डाक्टरों का केवल 20 फीसद ही सरकारी सेवा में है इसलिए 74 फीसद लोग इस देश में प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी में और 65 फीसद भर्ती होकर इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। हर पांच में से एक भारतीय इलाज के लिए कर्ज लेता है। एक और डरावना आंकड़ा आर्थिक सर्वेक्षण से मिलता है, वह यह कि हर साल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण भारत में करीब साढ़े आठ लाख लोग मर जाते हैं। करीब 16 लाख लोग चिकित्सकीय लापरवाही के चलते मारे जाते हैं। 1990 से 2016 के मध्य गैर संक्रामक बीमारियों से मरने वाले भारतीयों का प्रतिशत 37 से बढ़कर 61 फीसद हो गया है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ बुखार से पीड़ित होकर सरकारी अस्पताल में भर्ती होता है तो उसे 2,845 रुपये खर्च करने पड़ते है, वहीं प्राइवेट अस्पताल में यह खर्च 15,513 हो जाता है। अन्य बीमारियों के इलाज पर आने वाले खर्च का अंदाजा इससे सहज ही लगाया जा सकता है। राज्य सरकारों की नाकामी और इच्छाशक्ति के अभाव में कैसे आम आदमी शोषण का शिकार हो रहा है, इसका पता इन आंकड़ों से चलता है। जाहिर है भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र अगले कुछ दशकों तक एक बड़ी गंभीर चुनौती रहने वाला है।

वास्तविकता यह है कि सरकारी क्षेत्र में जानबूझकर ऐसे सेवा नियम बनाए जाते हैं कि अधिकांश चिकित्सक सरकार के साथ काम नहीं करना चाहते। दरअसल वेतन से लेकर सेवा संवर्ग में हर राज्य ने अलग-अलग नियम बना रखे हैं। जूनियर से लेकर विशेषज्ञ डाक्टरों तक के लिए वेतन इतने कम हैं कि वे सरकारी सेवाओं में आना नहीं चाहते। एक परीक्षा पास कर आइएएस अफसर आल इंडिया कैडर में मोटी तनख्वाह और सुविधाएं पाते हैं, जबकि एकीकृत पाठ्यक्रम से विशेषज्ञ बनने वाले डाक्टरों के लिए न कोई एकीकृत संवर्ग है, न वेतन।

जाहिर है हर जिले में मेडिकल कालेज खोलने की नीति से डाक्टरों की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन वे खराब नीतियों के चलते सरकारी सेवाओं में नहीं आएंगे और निजी अस्पतालों में जनता शोषण का शिकार होती रहेगी। बेहतर होगा नीतिगत स्तर पर सरकारी सेवाओं को आधारभूत तरीके से समुन्नत कर सार्वजनिक क्षेत्र को डाक्टरों के लिए आकर्षक बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि वह इस बात का संज्ञान ले कि देश में स्वास्थ्य क्षेत्र को कैसे एकीकृत माडल पर खड़ा करने के लिए सरकारों को बाध्य किया जाए? जिन राज्यों ने क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को लागू नहीं किया है, उन्हें समय सीमा में इसे लागू करने के निर्देश जारी किए जाएं। साथ ही सरकारी डाक्टरों के लिए निजी क्षेत्र की तरह आकर्षक वेतन की परिस्थितियां भी कायम की जाएं।


Date:20-08-21

भारत के लिए खतरे की घंटी

प्रकाश सिंह, ( लेखक सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं )

अफगानिस्तान को साम्राज्यों की कब्रगाह कहा जाता है। जैसा अमेरिका के साथ हुआ, वैसा ही सोवियत संघ के साथ भी हुआ था। अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट सरकार को बचाने के लिए 1979 में सोवियत संघ (अब रूस) ने अपनी सेनाएं भेजीं। पश्चिमी देशों को यह नागवार गुजरा। अमेरिका ने मुजाहिदीन को आधुनिकतम शस्त्रों से लैस कर उन्हें रूस से लड़ने के लिए प्रेरित किया। दस वर्षों तक भारी नुकसान सहने के बाद रूसी फौजें अपने देश वापस चली गईं। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले के जवाब में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और वहां से तालिबान सरकार को उखाड़ फेंका। अमेरिका और नाटो की फौजें अफगानिस्तान में 20 वर्ष रहीं। एक अनुमान के अनुसार, इस अवधि में 2,443 अमेरिकी सैनिक मारे गए और अमेरिका का लगभग 2.3 टिलियन डालर खर्च हुआ। 14 अप्रैल 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने एलान किया कि अफगानिस्तान से अमेरिका की फौजें 11 सितंबर तक वापस चली जाएंगी। जैसे-जैसे उनकी फौजें वापिस जाती रहीं, तालिबान के हमले बढ़ते रहे और करीब दस दिन में उन्होंने काबुल पर भी कब्जा कर लिया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह अमेरिका की बहुत बड़ी पराजय कही जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में अब चीन की बारी है। घटनाक्रम कैसे करवट लेगा और किन परिस्थितियों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते पाकिस्तान में आएंगे, यह अभी भविष्य के गर्भ में है।

अफगान सरकार के विरुद्ध तालिबान की विजय तो निश्चित थी, परंतु यह इतनी शीघ्रता और आसानी से होगी, इसकी कल्पना अमेरिकी या भारतीय खुफिया एजेंसियों ने बिल्कुल नहीं की थी। तालिबान की जीत मुख्य रूप से तीन कारणों से हुई। पहला तो यह कि अमेरिकी सेनाओं के यकायक जाने से अफगान सुरक्षा बल हतोत्साहित हो गए। दूसरा कारण यह रहा कि तालिबान को पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेज और आइएसआइ का पूरा समर्थन था। तीसरा बड़ा कारण अफगान सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार से उपजा असंतोष था। कहा जाता है कि अफगान सैनिकों को समय पर वेतन तक नहीं मिलता था।

यदि तालिबान से भारत के संबंधों पर दृष्टि डाली जाए तो स्पष्ट होगा कि दोनों के बीच सदैव असहमति ही नहीं, बल्कि वैमनस्य भी रहा है। 1999 में इंडियन एयरलाइंस के आइसी-814 विमान को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था और उसे कंधार ले गए थे। यहां तालिबान ने आतंकियों को संरक्षण दिया और उनकी मांग पूरी होने के पश्चात ही हवाई जहाज और यात्रियों को वापस भारत जाने दिया। 7 जुलाई 2008 को काबुल में भारतीय दूतावास पर हुए आत्मघाती हमले में 28 लोग मारे गए और 141 घायल हुए। 23 मई 2014 को चार आतंकियों ने हेरात में भारतीय महावाणिज्य दूतावास पर हमला किया। संक्षेप में, गत 20 वर्षों में भारतीय प्रतिष्ठानों या हितों पर तालिबान किसी न किसी प्रकार का आघात पहुंचाते रहे हैं। भारत ने अपनी तरफ से तालिबान को कभी मान्यता नहीं दी, उससे कभी औपचारिक स्तर पर वार्ता भी नहीं की। भारत की दलील थी कि तालिबान एक आतंकी संगठन है, इसलिए वह उससे संवाद नहीं कर सकता।

अफगानिस्तान में जो परिदृश्य बन रहा है, वह भारत के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तान के अलावा चीन, रूस, तुर्की और ईरान अफगानिस्तान में अपनी पकड़ बना रहे हैं। पाकिस्तान में तो जश्न का माहौल है। उसके नेताओं को इसकी प्रसन्नता है कि पूर्वी पाकिस्तान खोने के बाद अब उसे सामरिक पैठ मिली है। चीन ने भी खुलेआम कहा है कि वह तालिबान से दोस्ताना एवं सहयोगात्मक संबंध बनाएगा। चीन की दूरगामी नीति यह भी है कि वह अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना को अफगानिस्तान भी ले जाएगा। इसके अलावा अफगानिस्तान की खनिज संपदा का भी चीन को लोभ है। रूस को यह खुशी है कि अमेरिका ने उनके साथ जैसा किया था, वैसा ही उसके साथ भी हुआ। तुर्की की महत्वाकांक्षा यह है कि वह वैश्विक स्तर पर इस्लामिक देशों का नेतृत्व करे। ईरान का रवैया कुछ सतर्कतापूर्ण है। वहां के शिया नेता सुन्नी शक्तियों के उभार से बहुत खुश नहीं हो सकते।

भारत की दृष्टि से पाकिस्तान, चीन और तुर्की का अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ना खतरे की घंटी है। ये तीनों देश भारत विरोधी हैं और हर प्रकार से भारत का अहित करना चाहेंगे। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से भारत की सीमाओं पर आतंकियों का दबाव बढ़ेगा। पूर्व में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मुजाहिदीन कश्मीर में भेजे थे। क्या इतिहास की पुनरावृत्ति होगी? इसके अलावा, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मुहम्मद के हौसले अब पहले से ज्यादा बुलंद होंगे। ये दोनों संगठन कश्मीर में अपनी आतंकी गतिविधियां और तीव्र कर सकते हैं। इस्लामिक स्टेट फिलहाल अधिक सक्रिय नहीं है, परंतु अफगानिस्तान की जमीन में उसे फिर से पनपने के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा।

अब भारत के सामने क्या विकल्प हैं? एक दूरदर्शी नेतृत्व कठिन परिस्थितियों में भी सफलता का रास्ता खोज लेता है। भारत को भी कुछ ऐसा ही करना होगा। सबसे पहले तालिबान से संपर्क कर यह बताना होगा कि हमारी प्रतिबद्धता और लगाव अफगान जनता के प्रति रहा है और भविष्य में भी रहेगा। विकास के लिए हमने जो करोड़ों रुपये वहां लगाए हैं, वह अफगान जनता की भलाई और प्रगति के लिए थे। हमें अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से रखना पड़ेगा। अफगानिस्तान को बताना होगा कि उसकी भूमि का भारत में आतंक को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा आश्वासन मिलता है तो अच्छी तरह परखने के बाद भारत अफगानिस्तान की सरकार को मान्यता देने पर विचार कर सकता है। इसके अलावा हमारी खुफिया एजेंसियों को पश्तून राष्ट्रवादी तत्वों से संपर्क कर उन्हें सशक्त करने का प्रयास करना होगा। डूरंड रेखा को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मतभेद हैं, इसका लाभ उठाया जा सकता है। चीन उइगर मुसलमानों पर जो अत्याचार कर रहा है उसकी सही तस्वीर भी अफगानिस्तान की जनता और सरकार के सामने रखने का प्रयास होना चाहिए। चीन और तालिबान की दोस्ती विशुद्ध अवसरवादी है। वैचारिक स्तर पर दोनों विपरीत ध्रुवों पर हैं। इन दोनों पक्षों का अप्राकृतिक तालमेल जितना बिगड़े, उतना विश्व शांति के हित में होगा।


Date:20-08-21

सेना में लड़कियां

संपादकीय

अब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए का प्रवेश द्वार भी लड़कियों के लिए खुल गया है। अभी तक सेना के गैर-लड़ाकू विभागों में ही लड़कियों के भर्ती की अनुमति थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे भेदभावपूर्ण नीति बताते हुए आदेश दिया है कि एनडीए में भी उन्हें प्रवेश मिलना चाहिए। इस तरह नवंबर में होने वाली एनडीए की प्रवेश परीक्षा में वे हिस्सा ले सकेंगी। सेना के लिए युवाओं को तैयार करने के मकसद से देश भर में सैनिक स्कूल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मिलिट्री अकादमी है। अब तक इनमें लड़कों को ही दाखिला मिलता रहा है। इन संस्थानों से निकले बच्चों को सेना में प्राथमिकता दी जाती है। मगर एनडीए में उन बच्चों को दाखिला मिलता है, जो बारहवीं करने के बाद लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा पास करते हैं। एनडीए में मुख्य रूप से सेना के तीनों विभागों की लड़ाकू शाखा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण काफी कठोर होता है। आमतौर पर एनडीए से निकले अफसर ही सेना के बड़े और निर्णायक पदों पर पहुंचते हैं। उन पदों तक पहुंचना बहुत सारे युवाओं का सपना होता है। मगर एनडीए में लड़कियों को प्रवेश की अनुमति न होने से स्वाभाविक ही उनमें असंतोष देखा जा रहा था।

दरअसल, माना जाता है कि महिलाएं कोमल स्वभाव की होती हैं, वे जल्दी भावनाओं में बह जाती हैं, इसलिए उन्हें युद्ध जैसे कामों में भेजना ठीक नहीं होगा। देश की सीमाओं पर अक्सर तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, जिसमें कई बार कठोर फैसले भी करने पड़ते हैं, वहां भावनात्मक निर्णय प्रतिकूल भी साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तर्क दिया जाता रहा है कि जब दो देशों के बीच युद्ध हो रहा हो तो सैनिकों के दुश्मन देश की सेना के हाथों में पड़ जाने का खतरा भी रहता है। ऐसे में अगर कोई महिला सैनिक या अधिकारी उनकी गिरफ्त में आ जाएगी, तो उसके साथ दुश्मन सेना क्या सलूक करेगी, कहा नहीं जा सकता। वह देश के लिए शर्मिंदगी का विषय होगा। फिर लड़ाकू शाखाओं में जिस तरह का कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है, उससे लड़कियों के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है, जिससे उनकी प्रजनन शक्ति भी प्रभावित हो सकती है। जब लड़कियों को एनडीए में प्रवेश की अनुमति देने संबंधी याचिका पर बहस चल रही थी, तब सेना के वकील ने भी यही दलील दी थी। मगर अब बदलती स्थितियों में ऐसी दलीलों का बहुत मतलब नहीं रह गया है।

पिछले कुछ सालों में सेना के कई जोखिम भरे कामों में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा चुकी है। पहले युद्धक विमान उड़ाने के लिए महिलाओं को नहीं चुना जाता था, मगर अब इस काम के लिए उन्हें भी चुना जाने लगा है। युद्धक विमान उड़ाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से ज्यादा चुस्त चालकों की जरूरत पड़ती है। जब वे ऐसे कठिन काम अच्छी तरह कर पा रही हैं, तो दूसरी युद्धक शाखाओं में उन्हें भेजने में भला क्यों हिचक होनी चाहिए। फिर, युद्धक शाखा में काम करने का यह अर्थ कतई नहीं होता कि उसके हर सैनिक को सीधी लड़ाई पर भेजा या सीमा पर उसकी तैनाती की जाए। आजकल युद्ध के तरीके काफी बदल गए हैं। अब तकनीकी रणनीति के जरिए युद्ध अधिक लड़े जाते हैं। उनमें वायुसेना की भूमिका अधिक हो गई है। जिस तरह आज अंतरिक्ष से लेकर तमाम दूसरे क्षेत्रों में लड़कियां अपने कौशल का लोहा मनवा रही हैं, युद्ध की रणनीति में भी निस्संदेह वे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।


Date:20-08-21

स्त्री का डर

संपादकीय

दुनिया के किसी भी समाज के सभ्य होने का पैमाना यह है कि वह स्त्रियों के अधिकारों को लेकर कितना लोकतांत्रिक है। यही वजह है कि आधुनिक कहे जाने वाले सभी देशों में स्त्रियों को समान अधिकार देने की बात की जाती है। लेकिन कई बार जड़ समाजों में धर्म और परंपरा के मुताबिक तय होने वाले नियम-कायदों की सबसे ज्यादा मार स्त्रियों पर पड़ती है। तालिबान की जीत की खबर के साथ ही अफगानिस्तान में एक सबसे बड़ी चिंता यह खड़ी हो गई है कि अब वहां की महिलाओं को लेकर शासन और समाज क्या रुख अपनाएगा। तालिबान की गतिविधियों और शासन का अब तक का इतिहास यही बताता है कि उसके वर्चस्व और राज वाले इलाकों में स्त्रियों को आमतौर पर न्यूनतम मानवीय अधिकारों के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ता है। इसलिए एक बार फिर तालिबान का कब्जा होने के साथ-साथ न केवल अफगानिस्तान में, बल्कि दुनिया भर में यह चिंता और बहस का विषय बन गया है कि वहां की महिलाओं को अब शायद बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़े।

यों काबुल पर जीत की खबर के बाद तालिबान की ओर से यह घोषणा हुई कि वह इस बार महिलाओं की शिक्षा-दीक्षा और कामकाज को लेकर उदार रुख अपनाएगा। तालिबान ने देश के लोगों के लिए कुछ करने, उनकी जिंदगी सुधारने के साथ-साथ महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने और उन्हें सरकार में भी शामिल करने की बात की। लेकिन इस तरह के आश्वासनों का मतलब तभी बनता है जब इस विचार पर आधारित नीतियां बनें और जमीनी स्तर पर अमल में भी आएं। विडंबना यह है कि टीवी एंकरों को बाहर करने जैसी कुछ खबरों से तालिबान के राज में महिलाओं के जीवन से जुड़ी आशंकाएं सच होती दिखाई पड़ रही हैं। एक खबर यह भी आई कि तालिबान ने आम जनजीवन के क्षेत्र में शरीआ के तहत तय नियम-कायदों को लागू करेगा। अगर ऐसा हुआ, तब संभव है कि वहां महिलाओं को न केवल शिक्षा-दीक्षा, कामकाज और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी से, बल्कि न्यूनतम मानवीय अधिकारों से भी वंचित होना पड़े। दरअसल, महिलाओं को लेकर तालिबान का अब तक का इतिहास बेहद नकारात्मक रहा है और बहुत मामूली बातों पर भी वह बर्बर सख्त सजाएं देने के लिए बदनाम रहा है।

यह कल्पना भी दहला देती है कि तालिबान के तय कायदों से इतर किसी स्त्री की पुरुष से मित्रता या संबंध को अपराध माना जाए और इसके लिए महिला को सार्वजनिक तौर पर कोड़े से मारा जाए। यह बेहद पिछड़े सामंती और पितृसत्तात्मक मूल्यों वाले समाज में ही संभव है। अफसोस की बात यह है कि जिस दौर में मानवाधिकार समूची दुनिया में एक सबसे बड़ा मानक है, तालिबान को इन कसौटियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बेवजह नहीं है कि अफगानिस्तान के बौद्धिक जगत से जुड़ी कई महिलाओं ने दुनिया के अन्य देशों से संवेदनशील होने और आगे आने की गुजारिश की है। खुद अफगानिस्तान में कुछ जगहों पर महिलाओं ने तालिबान के सामने अधिकारों को लेकर आवाज उठाई है। जाहिर है, तालिबान के इतिहास को देखते हुए वहां की महिलाएं अपने भविष्य को लेकर बेहद डरी हुई हैं। अब यह इस पर निर्भर करेगा कि उदार रुख अपनाने के अपने आश्वासनों को लेकर तालिबान कितना गंभीर रह पाता है और ऐसा नहीं होने की स्थिति में दुनिया के दूसरे प्रभावशाली देश उस पर कितना दबाव बना पाते हैं। इतना तय है कि अगर स्त्रियों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित किया गया और उन्हें गुलामी जैसी जीवन-स्थितियों में डाला गया तो तालिबान न अफगानिस्तान को एक सभ्य समाज दे पाएगा और न ही अपने लिए कोई सम्मान हासिल कर पाएगा।


Date:20-08-21

चुनाव सुधार और राजनीतिक अनिच्छा

शिवेंद्र राणा

मताधिकार लोकतंत्र का आधारभूत तत्त्व है। इसका वास्तविक अर्थ तभी है जब चुनाव में निष्पक्षता हो। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने आठ राजनीतिक दलों पर इसलिए जुर्माना लगाया कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों के आपराधिक ब्योरे सार्वजानिक करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया था। इस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘राजनीतिक व्यवस्था के अपराधीकरण का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसकी शुद्धता के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को कानून निर्माता बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।’

इस मसले पर देश में संसद से सड़क तक गंभीर बहस होनी चाहिए थी, मगर इसे एक आम फैसले की तरह लिया गया। हमारे राजनेता मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने और गैर-जरूरी मसलों पर बहस की कला बखूबी जानते हैं। अपराध और चुनाव का संबंध बड़ा पुराना है। सत्तर और अस्सी के दशक में जब जातिवादी राजनीति का प्रभाव बढ़ने लगा तब जातिवाद के सहारे उभरने का प्रयास कर रहे नेताओं ने अपने जाति विशेष के अपराधियों का इस्तेमाल बूथ लूटने, मतदाताओं को डराने-धमकाने, विरोधी दलों के प्रत्याशियों की हत्या कराने आदि में किया। फिर ये अपराधी राजनीतिक दलों और नेताओं की जरूरत बनते गए। इन अपराधियों ने भी अपने राजनीतिक रिश्तों का इस्तेमाल करके अपनी समांतर सत्ता स्थापित कर ली। फिर इन अपराधियों को लगने लगा कि जब वे किसी को चुनाव जितवा सकते हैं तो खुद भी जीत सकते हैं, इससे उनको कानूनी संरक्षण भी मिल जाएगा। फिर नब्बे के दशक में इन अपराधियों ने स्वयं लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ताल ठोंकनी शुरू कर दी। शुरू में क्षेत्रीय दलों ने इन्हें अधिक प्रश्रय दिया। इसके दो कारण थे। पहला, समाजवाद के परोक्ष प्रभाव में जातिवादी राजनीति का तेजी से उभार। ऐसे में जाति विशेष के अपराधी इन दलों के प्रभाव प्रसार में विशेष लाभकारी सिद्ध हुए। जो काम भाषणों, वादों, धन वितरण, प्रसिद्ध व्यक्तित्व या फिल्मी सितारे नहीं कर पाते थे, वह आसानी से बंदूक के बल पर हो जाता था। जब क्षेत्रीय दलों ने यह तीका अपनाया तो राष्ट्रीय दलों ने भी असामाजिक तत्वों को झाड़-पोंछ कर अपने यहां भर्ती करना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि धड़ल्ले से हर राजनीतिक दल के मार्फत गुंडे और डकैत ‘माननीय’ बनने लगे।

सबसे आश्चर्यजनक, जेल से चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर सजायाफ्ता लोग चुनाव लड़ सकते हैं, तो फिर देश के सारे कैदियों को मतदान का अधिकार दे दिया जाना चाहिए। आज तक किसी भी पार्टी ने इस विषय पर कोई गंभीर विचार नहीं किया। बल्कि उच्चतम न्यायालय के फैसले का सर्वदलीय बैठक में वामपंथी और दक्षिणपंथी सभी दलों ने एक स्वर में विरोध किया था। बात न्यायपालिका द्वारा अपने अधिकारों के अतिक्रमण तक पहुंच गई थी। कोई भी इन अपराधियों को संसद और विधानसभा जाने से रोकने के मूल मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं था। इन अपराधियों को पोसने वाली पार्टियों के पास एक सरल तर्क होता है कि ये मुकदमे फर्जी और विरोधियों की साजिश हैं। इस तरह समय के साथ लोकतंत्र के मंदिर में अपराधियों की आमद बढ़ती गई।

अक्सर अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने के दावे तो किए जाते हैं, पर हकीकत में ऐसा नहीं हो पाता। यही वजह है कि 2004 की चौदहवीं लोकसभा में 128 दागी उम्मीदवार संसद पहुंचने में सफल रहे। इनमें से अट्ठावन माननीय सांसद ऐसे थे, जिनके खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश या बलात्कार जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। 2009 की पंद्रहवीं लोकसभा में चुन कर आए 162 (29.83 प्रतिशत) सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। इस लोकसभा में चौदहवीं लोकसभा के मुकाबले छब्बीस प्रतिशत अधिक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसद चुन कर आए थे। इनमें से छिहत्तर माननीयों के खिलाफ गंभीर प्रकृति के आपराधिक मामले दर्ज थे। 2014 की सोलवीं लोकसभा में चुन कर आए कुल सांसदों में से 185 (34 प्रतिशत) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें से 112 के खिलाफ गंभीर प्रकृति के मामले थे। 2019 की सत्रहवीं लोकसभा में चुन कर आए कुल सांसदों में से 233 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 159 के विरुद्ध गंभीर प्रकृति के मामले हैं। यानी 2004 के मुकाबले 2019 में बयासी प्रतिशत अधिक सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं।

ऐसा नहीं कि इन सारे तथ्यों से हमारे राजनीतिक दल अनजान हैं। पर इन समस्याओं का निराकरण किसी नेता या राजनीतिक दल की प्राथमिकता में नहीं है। अब तक जो चुनाव सुधार हुए भी हैं, वे सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता और चुनाव आयोग की तत्परता के कारण संभव हो पाए हैं। मसलन, अक्तूबर 2018 में चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य कर दिया था कि वे पूरे चुनाव के दौरान कम से कम तीन बार टेलीविजन और अखबारों में अपने आपराधिक ब्योरों का विज्ञापन करें। साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया था कि इन विज्ञापनों का खर्च भी प्रत्याशियों को वहन करना होगा, क्योंकि यह ‘चुनाव खर्च’ की श्रेणी में आता है। मगर देश के राजनीतिक दल इन सुधारों को पलटने की कला भी बखूबी जानते हैं। मसलन, वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को बहाल रखा, जिसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति को जेल या पुलिस हिरासत में होने पर मतदान का अधिकार न हो, वह निर्वाचक नहीं है। इससे अपराधियों के निर्वाचन पर अंकुश लगने की संभावना बढ़ी। पर राजनीतिक दलों को यह पसंद नहीं आया इसलिए संसद या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में नए प्रावधान जोड़े गए। इसमें पहला प्रावधान था कि हिरासत में होने के कारण मतदान से रोके जाने पर भी अगर व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो उसे चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। दूसरा प्रावधान था कि किसी सांसद और विधानसभा सदस्य को तभी अयोग्य माना जाएगा जब उसे इस अधिनियम के तहत अयोग्य ठहराया जाए, किसी अन्य आधार पर नहीं। इन संवैधानिक प्रावधानों को इन अपराधियों और इनके संरक्षक दलों ने अपनी ढाल बना लिया है।

अब चुनाव सुधार की दिशा में कुछ उपाय तुरंत किए जाने की आवश्यकता है। पहला, विधानसभा और लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक निर्धारित होनी चाहिए। दूसरा, उन्हें पंचायत और निकाय चुनावों का अनुभव होना चाहिए। तीसरा, अगर कोई प्रत्याशी या विधायक-सांसद किसी न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया जाता है, तो उसे टिकट देने वाले राजनीतिक दल पर दंड रोपित किया जाना चाहिए। चौथा, चुनाव को पूरी तरह सरकार के खर्च पर संपन्न कराया जाना चाहिए। 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति ने इसे जनहित में कानूनी रूप से उचित माना था।

पांचवा, चुनावी हलफनामे में फर्जी सूचना पाए जाने पर प्रत्याशी को आजीवन प्रतिबंधित करने और उसके दल पर भी जुर्माना लगाया जाना चाहिए, क्योंकि उस दल की प्राथमिक जिम्मेदारी थी उसे उम्मीदवार बनाने से पहले उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना। छठवां, जनता को ‘राइट टु रिकॉल’ की सुविधा प्रदान की जाए। क्योंकि इसके बिना माननीय जनप्रतिनिधि सुधरने वाले नहीं हैं। सातवां, नोटा को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, ताकि राजनीतिक दल प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया में सुधार करें। इसके अलावा इन सुधारों में जनता की भागीदारी। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा की प्रक्रिया को जनापेक्षी बनाने के लिए जनता से भी सुझाव मांगे गए थे, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि एक सौ तीस करोड़ से अधिक आबादी के भविष्य का निर्धारण चार-पांच सौ ‘माननीय’ ही करेंगे।


Date:20-08-21

खुलेंगे बंद दरवाजे

संपादकीय

बेटियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनड़ीए) की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की मंजूरी देकर देश की सर्वोच्च अदालत ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यह परीक्षा पहले 5 सितम्बर को होनी थी‚ लेकिन अब 14 नवम्बर को होगी। यूपीएससी से इस बाबत नया नोटिफिकेशन जारी करके उसका उचित प्रचार करने को कहा गया है। कुश कालरा‚ संस्कृति मोरे व कई अन्य ने याचिका के जरिए देश की सबसे बड़ी अदालत का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि लड़कियों को एनड़ीए की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। यह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के वकील ने जब कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार के जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि एनड़ीए में लड़कियों को शामिल होने की इजाजत नहीं है। यह एक विशुद्ध नीतिगत निर्णय है और इसमें अदालत भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अदालत ने सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए इस ओर ध्यान दिलाया कि जब सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का फैसला हो गया है तो ऐसी नीति का क्या मतलब है। वस्तुतः यह नीति महिलाओं को बराबरी के अधिकार से वंचित करने वाली है। सेना में प्रवेश के तीन तरीके हैं। एनड़ीए‚ आइएमए (भारतीय सैन्य अकादमी) और ओटीए (आफिसर्स ट्रेनिंग एकेड़मी। आइएमए और ओटीए के जरिए लड़कियां सेना में प्रवेश कर सकती हैं‚ लेकिन इनमें प्रवेश की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है जबकि एनड़ीए के जरिए लड़के 12 वीं पास करते ही 18 साल की उम्र में सेना में अधिकारी बनने की योग्यता हासिल कर लेते हैं। इस भेदभाव के कारण लड़़कियां लड़कों के बराबर उच्च पदों पर नहीं पहुंच पातीं। यानी लड़कों और लड़कियों के बीच विभेद व्याप्त है। अदालत का फैसला अभी दूर की कौड़ी है क्योंकि सेना का रुख कौड़ी सह शिक्षा के मामले में अभी अड़ियल बना हुआ है‚ अभी लड़कियां सिर्फ परीक्षा ही दे पा रहीं‚ लेकिन इससे महिलाओं में उम्मीद की लहर दौड़ गई है। यहां तक कि कालांतर में वे सेनाध्यक्ष के पद पर भी पहुंच सकती हैं। महिलाओं का गौरव बढ़ने से संबंधित एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शीर्ष कोर्ट में नियुक्ति के लिए तीन महिला न्यायाधीशों सहित नौ जजों के नाम आगे बढ़ाए हैं। इनमें कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना भी शामिल हैं। जस्टिस नागरत्ना यदि शीर्ष अदालत की न्यायाधीश बनती हैं तो 2027 तक वह देश की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश हो सकती हैं।


Date:20-08-21

चुनावी हिंसा की जांच

संपादकीय

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच मामले का लंबा चलना न केवल चिंताजनक, बल्कि दुखद भी है। जहां एक ओर, चुनाव के बाद हुई हिंसा सरासर अपराध थी, तो वहीं इस अपराध को छिपाने या इसका लाभ उठाने की सियासी कोशिश उससे भी बड़ा अपराध है। कोई आश्चर्य नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव बाद हुई हिंसा मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इससे ममता सरकार खुश नजर नहीं आ रही है। संकेत यही है कि पश्चिम बंगाल सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। मतलब इस दुखद प्रकरण को अभी और आगे खिंचना है। हिंसा क्यों हुई? किसने हिंसा को बढ़ावा दिया? किसने हिंसा को छिपाने की कोशिश की? ऐसे अनगिनत सवाल हैं, जिनका उत्तर लोग जानना चाहते हैं और कलकत्ता हाईकोर्ट ने यही माना होगा, तभी सीधे सीबीआई जांच का आदेश जारी हुआ है। कायदा यही बोलता है कि राज्य सरकार को सीबीआई जांच के लिए तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह का इतिहास रहा है, पश्चिम बंगाल सरकार का सीबीआई पर भरोसा कम है। यह अपने आप में गंभीर बात है। सीबीआई की निष्पक्षता संदेह से परे होती, तो शायद यह नौबत नहीं आती।

हकीकत और सियासत के बीच फासला होता है, जिसे हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। कौन सही है, इसका फैसला एक ईमानदार जांच से ही संभव है, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो लोग पश्चिम बंगाल सरकार पर हमलावर हुए हैं, उससे चिंता बढ़ जाती है। ममता बनर्जी के करीबी और टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने साफ कहा है कि मैं इस फैसले से नाखुश हूं। अगर हर कानून और व्यवस्था के मामले में, जो पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, सीबीआई का दखल होता रहा, तो यह राज्य के अधिकार का उल्लंघन है। दूसरी ओर, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वागत किया है। बेशक, लोकतंत्र में सभी को अपनी विचारधारा के प्रचार-प्रसार का हक है, लेकिन हिंसा की इजाजत किसी को नहीं है। फिर भी, राजनीतिक पार्टियों को संयम तो बरतना चाहिए। जांच के मुकाम पर पहुंचने से पहले ही हमलावर हो जाना कोई अच्छी बात नहीं है। कोलकाता हाईकोर्ट ने अभी केवल जांच के आदेश दिए हैं, सबको परिणाम का इंतजार करना चाहिए।

हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के प्रति पर्याप्त सजगता दिखाई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय पीठ ने सीबीआई जांच के अलावा अन्य आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का भी आदेश दिया है। दोनों जांच अदालत की निगरानी में की जाएंगी। सीबीआई को आगामी छह सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। दो तरह की जांच का यह प्रयोग भी नया है, हो सकता है, दो तरह के नतीजे सामने आएं। सीबीआई की जांच राज्य सरकार के खिलाफ जाए और एसआईटी की जांच उसके पक्ष में हो। खैर, केंद्र और राज्य सरकार को पूरी सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। कहीं न कहीं कमियां रही हैं, तभी तो हिंसा के दौरान हुए हत्या, बलात्कार की शिकायतें भी सामने आई हैं। हर हाल में उन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, जो चुनावी हिंसा के चलते मारे गए हैं।