20-07-2021 (Important News Clippings)
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Date:20-07-21
Stronger Safeguards
Spyware is an insidious tool. Democracies, including India, have a stake in setting standards
TOI Editorials
Pegasus refuses to fade away. It’s back in the news a couple of years after the surveillance application first hit headlines. The scale is much bigger this time. And India seems to be again on this unlovely list. Whether or not Pegasus was bought and used by government agencies should ideally be determined via a credible inquiry. At stake is a vital question: Were journalists, activists and others being officially spied on? Chatter on this will continue till a convincing answer is available.
It bears mention here that governments not on the Pegasus list don’t have clean hands either. Many technologically advanced countries are, in fact, at the heart of snooping, using cutting edge software tools. The US operates in a league of its own. Last year, a US court of appeals held that the mass domestic surveillance of phone calls by the country’s National Security Agency may have been unconstitutional.
However, the protection against such abuse of civil liberties is only possible in a democracy. This is why all democracies, India included, need to take the lead. A collective decision banning the use of private spyware will be a step forward. This in no way compromises lawful security needs. It only safeguards against potential abuse of power.
There are other pushbacks against privately manufactured spyware. In October 2019, WhatsApp successfully prosecuted a legal suit in the US against NSO Group, which owns Pegasus, in relation to breaches of its encrypted messaging app. Separately, Microsoft announced that it’s built safeguards into its products against a malware that was being used to target journalists and human right activists. In India, a personal data protection (PDP) law will have to provide a legal shield from illegal intrusions.
The data protection bill introduced in the Parliament in December 2019 is still under consideration. However, the original has two basic flaws that need to be corrected. Spyware is today easily available even to individuals. The bill does not empower the victim. It says that in the event of a data breach, a service provider has to inform the proposed regulator. It’s the regulator who will decide if the victim needs to be informed after considering the severity of potential harm. Separately, the bill proposes to exempt government agencies under a national security clause. It’s far too loosely worded. But GoI’s first priority is to get to the bottom of the claims about Pegasus.
Date:20-07-21
House Must Function For Democracy’s Sake
Govt flees accountability in disrupted Parliament
ET Editorial
Disrupting the functioning of Parliament is not the right way to assert and protect democratic rights. However, that is the route the Opposition has chosen on the opening day of Parliament after a long pandemic-induced gap. The government must be held to account on the floor of the House. By refusing to let the House function beyond the introduction of new ministers, the swearing in of new members and the introduction of some Bills, the Opposition has not been very effective in pinning the government down on its vulnerabilities.
There is much to be said about vigorous public debate on the many problems that confront a complex democracy such as India’s. Public intellectuals, journalists and political leaders inform and shape public opinion when they take part in debates in the media, print and electronic, on assorted subjects. But they are no substitute for debate in Parliament, which serves as the forum for the people’s representatives to hold the government of the day to account for its errors of omission and commission. Universal adult franchise is valuable precisely because it gives every citizen an opportunity to take part in formulating the laws of the land and the policies that govern us, to monitor the functioning of autonomous regulatory institutions and to hold the executive to account. Parliament is the forum where that opportunity is exercised. If it is reduced to a forum for protest spectacle — rushing to the Speaker’s well, shouting down ministers or shouting down the Opposition, as the case may be, or walking out — that takes away from democracy. If the Opposition’s charge against the government is not just poor performance on various kinds but deficiency in democratic conduct itself, can it be credible if it chooses to waste the forum of Parliament?
A related matter is the untrammelled access of the press to parliamentary proceedings. There has been a tendency to keep the press away, from ministries and, lately, Parliament itself. The press informs voters of what their representatives do, or fail to do.
Date:20-07-21
Wrong, Anti-People Move, Kerala Govt
ET Editorial
The Kerala government decision to relax Covid restrictions for three days beginning July18 ahead of Bakr-Id, which falls on July 21, is irresponsible. There has been a surge of Covid cases in the state, with some districts registering positivity rates of 15% or more. The state is also dealing with a resurgence of Zika cases.
Individuals need to act responsibly, so do governments. Religious faith and celebrations are important, especially in these difficult times. But endangering public health and safety is not acceptable. Economic activity that marks festivities cannot be a reason to overlook public safety. Responsible governments must consider the economic and social toll of an upsurge in Covid cases. In Kerala, Covid cases are on the rise, the 7-day average positivity rate is11%. Only 4.5 million persons have been fully vaccinated. Those who have received their first dose, at12 million, are one-third the population. This is not the time to relax restrictions. Experts and the Indian Medical Association (IMA) have advised strict controls to prevent a third wave. The Pinarayi Vijayan government, however, decided to ignore the advice, going ahead with the 72-hour relaxation beginning Sunday, July 18. It is not just the state government that failed to act, so did the Supreme Court, which had taken suo motu action in the Uttar Pradesh kanwar yatra case.
It was only in response to the IMA’s petition being heard on Monday that the Supreme Court asked the Kerala government to explain its actions by the evening. Irrespective of the court’s decision on Tuesday morning, the relaxed norms will have been in place for 48 hours. Telangana and West Bengal join Kerala, and relax Covid restrictions to allow mass religious observances. They should not.
Date:20-07-21
जासूसी मामले में पूरा सच सामने आना चाहिए
संपादकीय
सन 2019 में जब कैलिफोर्निया की कोर्ट में फेसबुक ने रहस्य खोला कि कई देशों में पेगासस स्पाईवेयर का प्रयोग कर उसके क्लाइंट्स के फोन की सभी जानकारियां ली जा रही हैं, जिसमें भारत भी था। तब सॉफ्टवेयर बनाने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ ने इसे कुबूल किया, लेकिन कहा कि वह केवल संप्रभु देशों के खुफिया प्रतिष्ठानों को ही पेगासस देती है। भारत सरकार ने संसद में हंगामे के बीच जासूसी के आरोप से इंकार नहीं किया। कैलिफोर्निया की कोर्ट ने 16 जुलाई 2020 के अपने फैसले में फेसबुक द्वारा लगाए आरोप सही पाए। दुनियाभर की लोकतांत्रिक सरकारों के लिए यह एक बड़ा धब्बा था। पश्चिमी दुनिया के अखबारों ने खुलासा किया कि भारत सरकार अपने कुछ मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट जजों, विपक्ष के नेताओं और दर्जनों पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के फोन इस स्पाईवेयर के जरिए टेप कर रही है। विपक्ष का आरोप है सरकार इस मामले को भी विदेशी साजिश करार देकर कमजोर साबित करने की फिराक में है। इंटरनेशनल मीडिया कंसोर्टियम के खुलासे और आरोप गंभीर हैं और अगर आगे चलकर इन पर मुहर लग जाती है, तो सरकार पर कई सवाल खड़े होना लाजिमी है। अगर विदेशी मीडिया के खुलासे और आरोपों को सच मानें तो सवाल उठता है- सुप्रीम कोर्ट के जज और सरकार के मंत्रियों की नौबत क्यों आई? अगर केन्द्रीय मंत्री संदिग्ध हैं, तो देश सुरक्षित कैसे रहेगा। क्याबड़े-बड़े फैसले देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज भी ऐसे शक के दायरे में लाए जा सकते हैं? विपक्ष को शक है कि सरकार की खुफिया एजेंसियों द्वारा इस तरह के सर्विलांस कहीं बड़े पदों पर बैठे लोगों को डराने और अपने अनुकूल व्यवहार करवाने के लिए तो नहीं किया गया है ? संसद से लेकर सड़क तक बेचैनी है। उम्मीद है, सच जल्द ही सामने आएगा।
Date:20-07-21
अवैध निगरानी
संपादकीय
पेगासस स्पाईवेयर द्वारा अनेक भारतीयों की जासूसी करने संबंधी खबरें परेशान करने वाली जरूर हैं लेकिन इसमें चौंकाने वाली कोई बात नहीं है। यदि कोई निजी व्यक्ति या संस्था किसी के फोन में स्पाईवेयर इंस्टॉल करता है तो यह गैर कानूनी है लेकिन भारत में कोई डेटा संरक्षण कानून नहीं है और हमारे यहां निगरानी के अधिकार को लेकर अस्पष्ट और मनमानी व्यवस्था है। समाचार संगठनों, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और एमनेस्टी इंटरनैशनल की भागीदारी वाली एक जांच के बाद ऐसे लोगों की सूची जारी की गई है जिन्हें पेगासस के जरिये निशाना बनाया गया। सूची में 1,000 से अधिक भारतीय शामिल हैं जिनमें कम से कम 40 पत्रकार, सत्ताधारी दल के सदस्यों समेत कई सांसद, मंत्री और विपक्ष के नेता, वरिष्ठ न्यायाधीश और अफसरशाह, भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार दलित कार्यकर्ता और उद्योगपति शामिल हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने यह पुष्टि की है कि निशाना बनाए गए जिन सात लोगों ने अपने फोन की जांच की अनुमति दी उनके फोन में स्पाईवेयर मिला।
सरकार ने इसे नकार दिया है। परंतु इससे और अधिक परेशान करने वाले सवाल उठे हैं। स्पाईवेयर बनाने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ का दावा है कि वह केवल सरकारी एजेंसियों को ही स्पाईवेयर बेचती है। उसका दावा है कि 40 देशों की कानून प्रवर्तन, खुफिया और सैन्य एजेंसियों में उसके 60 ग्राहक हैं। एनएसओ ही पेगासस के लाइसेंस बेचती है (एक लाइसेंस से इसे कई बार इंस्टॉल किया जा सकता है) और इसे इंस्टॉल भी करती है। यही कंपनी डेटा संग्रहित करने और प्रसंस्कृत करने का भौतिक ढांचा तैयार करती है और अपने ग्राहकों को डेटा संग्रहण का प्रशिक्षण देती है। एनएसओ की घोषित दर के मुताबिक एक व्यक्ति के फोन को संक्रमित करने पर करीब एक लाख डॉलर की राशि व्यय होती है और निगरानी बरकरार रखने में इसके अलावा राशि लगती है। निगरानी के लिए व्यापक भौतिक ढांचा भी तैयार करना पड़ता है और इसके लिए एनएसओ तथा ग्राहकों के बीच आगे और बातचीत होती है।
यदि इस मामले में भारत सरकार एनएसओ की ग्राहक नहीं है तो इसका अर्थ है कि कोई और ऐसी संस्था है जिसके पास इतने संसाधन और इतना व्यापक भौतिक ढांचा है कि उसने देश में कई लोगों को इस तरह निगरानी के लिए चुना और निशाने पर लिया। यह सिलसिला 2018 से पिछले सप्ताह तक चला जो बहुत लंबी अवधि है। यह वैकल्पिक संभावना डराने वाली है। सरकार को इसे स्पष्ट करना चाहिए। यह मामला मजबूत डेटा संरक्षण कानून की जरूरत पर भी बल देता है ताकि लोगों की निजता की रक्षा हो और उन्हें सरकारी एजेंसियों द्वारा अवैध डेटा संग्रहण से बचाया जा सके। इसके साथ ही फोन टैप करने, स्पाईवेयर इंस्टॉल करने, सेवा प्रदाताओं से व्यक्तिगत पहचान का डेटा मांगने जैसी डिजिटल निगरानी को लेकर पारदर्शी तरीका अपनाने की जरूरत है। भारत में ऐसे अनुरोध को एक वरिष्ठ अफसरशाह की मंजूरी जरूरी है। अक्सर यह काम राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर होता है। ऐसे अनुरोध या इसकी मंजूरी को उचित ठहराने की भी जरूरत नहीं होती। गृह मंत्रालय के बाहर कोई नहीं जानता कि ऐसे कितने अनुरोध होते हैं, किसे निशाना बनाया जाता है और कौन, क्यों ऐसे अनुरोध करता है और इन्हें मंजूरी क्यों दी जाती है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में डिजिटल निगरानी के अनुरोध दर्ज किए जाते हैं और इन्हें कमेटी स्तर पर उचित ठहराना होता है। यानी गोपनीय ही सही उन पर बहस होती है। यदि राजनेता, अफसरशाह अथवा वर्तमान न्यायाधीशों को निशाना बनाया जाता है तो ऐसे अनुरोध को संसदीय समिति के समक्ष उचित ठहराना होता है जो पूरी निगरानी प्रक्रिया पर नजर रखती है और जो संसदीय विशेषाधिकर को भंग करने जैसे सवालों पर विचार करने में सक्षम होती है। ताजा घटना ऐसे संस्थागत बचाव तत्काल बनाने की जरूरत पर बल देती है।
Date:20-07-21
अनदेखी का तंत्र
संपादकीय
किसी समस्या से पार पाने के लिए केवल नियम-कायदे बना देना भर उस मसले के हल का पर्याय नहीं हो सकता। अगर अमल के स्तर पर किसी नियम को ईमानदारी से लागू नहीं किया जाता है तो वह ज्यादा जटिल स्थितियां पैदा कर सकता है। मसलन, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लोकपाल नामक संस्था को अस्तित्व में आने से पहले किस जद्दोजहद से गुजरना पड़ा, वह जगजाहिर है। लेकिन आज भी अगर इस संस्था के ढांचे और कामकाज को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो इससे एक बात साफ है कि कोई कानून अपने आप में मुकम्मल हो सकता है, लेकिन अगर उसे लागू करने वालों की मंशा ठीक नहीं है या फिर इच्छाशक्ति में कमी है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। देश में लंबी लड़ाई के बाद अस्तित्व में आई भ्रष्टाचार विरोधी संस्था लोकपाल का गठन तो हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार को सिर्फ इस बात से मतलब है कि यह महज अपने औपचारिक स्वरूप में काम करती रहे और इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकले! वरना क्या वजह है कि दो साल से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद अब तक लोकपाल जैसी संस्था में शिकायतों की जांच के लिए अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई!
गौरतलब है कि भ्रष्टाचार की व्यापक समस्या पर काबू पाने के लिए चले आंदोलन में और उससे पहले भी लोकपाल के लिए लंबी लड़ाई चली। फिर लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत सरकार के तंत्र में लोकसेवकों के भ्रष्टाचार पर रोक के लिए केंद्र में लोकपाल एवं राज्यों में लोकायुक्त संस्था गठित करने का प्रावधान किया गया। एक संस्था के रूप में लोकपाल के अस्तित्व में आने के बाद ऐसे नियमित जांच निदेशक की नियुक्ति की जरूरत थी, जो लोकपाल की ओर से भेजी गई भ्रष्टाचार की शिकायतों की शुरुआती जांच कर सके। लेकिन अब सूचनाधिकार कानून के तहत सामने आई एक जानकारी के तहत यह बताया गया है कि लोकपाल के अस्तित्व में आने के दो साल बाद भी केंद्र सरकार ने जांच निदेशक की नियुक्त नहीं की है। सिर्फ इतने भर से यह समझा जा सकता है कि लोकपाल के निर्बाध कामकाज को लेकर सरकार कितनी उदासीन है या फिर उपेक्षा-भाव रखती है। सवाल है कि हर थोड़े दिनों पर भ्रष्टाचार को देश की सबसे बड़ी समस्या बताने वाली सरकारें इससे लड़ने वाले ढांचे को ठोस और कारगर बनाने के लिए वाजिब पहलकदमी क्यों नहीं कर रही हैं!
आंकड़ों के मुताबिक लोकपाल को बीते करीब साल भर में सौ से ज्यादा शिकायतें मिलीं। जबकि 2019-20 के दौरान एक हजार चार सौ सत्ताईस शिकायतें मिली थीं। सवाल है कि अगर किसी तरह लोकपाल के पास पहुंचे मामलों की जांच तक के लिए उचित तंत्र या अधिकारी मौजूद नहीं हैं, तो ऐसी शिकायतों का हश्र क्या होगा? विडंबना यह है कि मुख्यधारा की राजनीति में जो पार्टियां भ्रष्टाचार को सबसे बड़ी समस्या बता कर जनता को उससे मुक्ति दिलाने का भरोसा देती हैं, वही सत्ता में आने के बाद इस समस्या के प्रति लगभग उदासीन हो जाती हैं। अफसोसनाक यह भी है कि भ्रष्टाचार के लिए सरकारों को कठघरे में खड़ा करने वाली विपक्षी पार्टियां भी एक कारगर और प्रभावी तंत्र के रूप में लोकपाल के काम करने के लिए सरकार से सवाल करना जरूरी नहीं समझती हैं! ऐसे में आज भी अगर कहीं नियुक्ति तो कहीं ठोस अनुपालन के अभाव में लोकपाल कानून बदहाल दिख रहा है तो यह कोई हैरानी की बात नहीं है। सवाल है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने वाले तंत्र की इस स्तर की अनदेखी के समांतर क्या इस समस्या से पार पाने की उम्मीद की जा सकती है!
Date:20-07-21
साइबर दुनिया के उलझे खुलासे
पवन दुग्गल, ( साइबर कानून विशेषज्ञ )
इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस पर खुलासे को लेकर देश-दुनिया में बवाल मचा हुआ है। यह पहला मौका नहीं है, जब किसी ‘स्पाईवेयर’ से चुनिंदा लोगों के फोन टैप करने के आरोप लगे हैं। इसके लिए अमूमन सरकारों को कठघरे में खड़ा किया जाता है, जबकि वे इससे इनकार करती रही हैं। दिक्कत यह है कि इन आरोप-प्रत्यारोपों में सच कभी सामने नहीं आ पाता। फिर, भारत ही नहीं, दुनिया भर में लोगों की याददाश्त इतनी छोटी होती है कि ऐसे खुलासों पर वे दो-तीन दिनों तक तो हंगामा करते हैं, और फिर सब कुछ भूलकर अपनी-अपनी राह पर बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ‘पॉलिसी वैक्यूम’ की स्थिति है। वैश्विक स्तर पर ऐसा कोई साइबर कानून है ही नहीं, जो देशों को बाध्य कर सके कि वे इस तरह की गतिविधियां न करें या ऐसी हरकत को अंजाम देने वालों को कानून के सामने खड़ा कर सकें। नतीजतन, ऐसे खुलासे बेजा चले जाते हैं।
ऐसी घटनाएं सचेत करती हैं कि तीव्र इंटरनेट के इस युग में कोई भी खुद को ‘पूरी तरह सुरक्षित’ न समझे। अभी जिस पेगासस सॉफ्टवेयर से दुनिया भर के हाारों लोगों की जासूसी की गई है, वह महज एक मिस्ड कॉल से मोबाइल में डाला जा सकता है। यह इतना शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है कि मिस्ड कॉल का जवाब न देने पर भी यह आपके मोबाइल को अपने नियंत्रण में ले लेता है और आपकी हरेक गतिविधि को उस व्यक्ति तक पहुंचाता जाता है, जो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर रहा होता है।
समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं कि कब फोन उनका दुश्मन बन गया। इसीलिए हम नींद में बिल्कुल न रहें, बल्कि कुछ बुनियादी कदम उठाएं, ताकि अपना और अपने डाटा को सुरक्षित रख सकें। सबसे पहले, हमें साइबर सुरक्षा का महत्व समझना होगा और इसे जीवन जीने की एक शैली के रूप में अपनाना होगा। यह सोच गलत है कि सरकार साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यह सरकार की ही नहीं, हरेक व्यक्ति की निजी जिम्मेदारी है। अपनी डिजिटल गतिविधियों को लेकर जितने सतर्क और जागरूक हम खुद होंगे, उतना ही ज्यादा हम सुरक्षित रह सकेंगे।
दूसरी बात, सावधानी और सतर्कता को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनी से यह कतई अपेक्षा न रखें कि वह आपके डाटा का संरक्षण करेगी। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि कई लोकप्रिय सोशल मीडिया एप के सर्वर भारत में नहीं हैं। इतना ही नहीं, अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (मोबाइल, कंप्यूटर आदि) की हर दो-तीन दिनों में जांच करें। उसमें अगर ऐसी कोई फाइल या एप दिखे, जो आपने ‘डाउनलोड’ नहीं किए हैं, तो उसे तत्काल हटा दें। जिस एप को इस्तेमाल किए 15-20 दिन हो जाएं, उसे भी ‘डिलीट’ कर दें, क्योंकि ऐसे एप से भी डाटा चुराए जा सकते हैं।
तीसरी बात, हममें से अधिकांश लोग इंटरनेट पर जो कुछ भी देखते-सुनते हैं, उन पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं। इस विश्वास को ‘अविश्वास’ में बदलने का वक्त आ गया है। हरेक जानकारी को तब तक शक की नजर से देखें, जब तक आप खुद उसकी सच्चाई को लेकर संतुष्ट न हो जाएं। इतना ही नहीं, ‘नीड टु नो’ (जानने की जरूरत) के आधार पर अपनी जानकारी साझा करें। यानी, उसे ही अपने बारे में बताएं, जिन्हें आप जानते हैं। दुनिया भर में यह जाहिर करने की जरूरत नहीं है कि आपके कितने दोस्त हैं और किस पहर, कितने घंटे आप काम कर रहे हैं?
चूंकि साइबर अपराधियों का मुख्य मकसद निजता का उल्लंघन करके नुकसान पहुंचाना होता है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को सुरक्षित रखने के लिए फायरवॉल और एंटी-वायरस का जरूर इस्तेमाल करें। फायरवॉल का मकसद उपकरण के अंदर सुरक्षा की ऐसी दीवार बनाना है, जिसे यदि कोई भेदने की कोशिश करता है, तो यह न सिर्फ उसको रोकता है, बल्कि इसकी सूचना भी तत्काल दे देता है। फोन टैपिंग में भी किसी न किसी तरह से सॉफ्टवेयर को मोबाइल में ‘इंस्टॉल’ किया जाता है। यदि फायरवॉल मजबूत हो, तो इसकी हमें पहले ही सूचना मिल सकती है। अच्छी बात है कि इंटरनेट पर मुफ्त में फायरवॉल उपलब्ध हैं, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह, एंटी-वायरस भी हमारे डाटा को सुरक्षित रखता है। यह भी इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध है, लेकिन बेहतर एंटी-वायरस के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। कोशिश करें कि कम से कम एप मोबाइल में रखें, क्योंकि हर एप एक जासूस का काम कर सकता है। वही एप डाउनलोड करें, जिसकी शर्तों से आप वाकिफ तो हों ही, उसकी ‘प्राइवेसी पॉलिसी’ व ‘कंज्यूमर रिव्यू’ भी आप बखूबी समझ रहे हों। यह समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी एप हमें मुफ्त में विश्वस्तरीय सेवा नहीं देता, बल्कि इसके बदले में वह हमें अपना उत्पाद समझता है और हमारे डाटा का इस्तेमाल अपने हित में करता है। इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट (पद्चिह्न) भी स्पाईवेयर की खुराक होते हैं। यह वह ‘धूल’ है, जिसका इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ सरकार और एजेंसियां हमें निशाना बना सकती हैं, बल्कि अपराधी भी हमें दबोच सकते हैं। इससे बचने के लिए हमें ‘क्लीन टूल’ का नियमित इस्तेमाल करना चाहिए।
भारत अभी एक नई क्रांति से गुजर रहा है, जिसे मैं ‘द ग्रेट इंडियन वोमेटिंग रिवॉल्यूशन’, यानी ‘भारत की महान उल्टी क्रांति’ कहता हूं। आज हर व्यक्ति इंटरनेट और सोशल मीडिया के मंचों पर अपना डाटा उल्टी कर रह है। यही वजह है कि आजकल साइबर दुनिया से जुडे़ वित्तीय अपराध बढ़ गए हैं। असल में, ज्यादातर लोग यह समझते ही नहीं कि ‘एचटीटीपीएस’ के साथ शुरू होने वाली वेबसाइटों से ही आर्थिक लेन-देन करना चाहिए, ‘एचटीटीपी’ के साथ नहीं। फर्जी वेबसाइटों से लेन-देन करते वक्त आपके के्रडिट या डेबिट कार्ड की जानकारी साइबर अपराधियों से साझा हो सकती है। यही वजह है कि फोन, कंप्यूटर आदि में महत्वपूर्ण सूचनाओं को ‘सेव’ न करने की सलाह दी जाती है।
न्यू साइबर वल्र्ड ऑर्डर पोस्ट कोविड-19 शीर्षक से प्रकाशित किताब में इस लेखक ने लिखा है कि जब दुनिया कोरोना महामारी पर विजय हासिल कर लेगी, तब साइबर की एक नई वैश्विक व्यवस्था से हम रूबरू होंगे। इसमें सरकारें बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगी और साइबर अपराध रोजमर्रा की घटना बन जाएंगे। जाहिर है, आम लोगों के डिजिटल और निजता के अधिकार पर जबर्दस्त प्रहार होने वाला है। इसलिए इस नए बदलते युग के लिए हम तैयार रहें। साइबर दुनिया में एक-दूसरे पर अविश्वास करना सीखें।