20-01-2020 (Important News Clippings)

Afeias
20 Jan 2020
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Date:20-01-20

‘Three capitals concept is an idea to decentralise power across Andhra Pradesh… our focus is equitable development’

Over four years ago, Andhra Pradesh under the TDP government began work on a new capital, Amaravati, which was showcased as an attempt to create a global destination in India. However, the victory of YSRCP party in the 2019 assembly elections was followed by introduction of the concept of multiple capitals, of which one would be Amravati. This has become the focal point of a bitter rivalry between the state’s two main political parties. AP government’s municipal and urban development minister Botsa Satyanarayana defends the new concept in a conversation with Siva G Rao:

What is your government’s three capital cities concept? Does it not adversely affect administration and drain state finances?

The state government is clear about the three capital cities concept. It is a good idea to decentralise power across the state. Historically, there have been several imbalances among the regions. This had often led to agitations. The demand for high court in Rayalaseema [(southern districts] is not new. We are shifting administration out of Amaravati. The assembly will function in Amaravati. There will not be any logistic problem; our focus is equitable development.

Why do you want to shift the administration to Visakhapatnam?

Vizag has infrastructure. There is nothing in Amaravati. We cannot showcase AP to investors if Amaravati remains the executive capital. Vizag has everything including a large floating population, industries and scenic beauty. We need to create a township in Amaravati for which we require over Rs 1 lakh crore. Why can’t we use Vizag where everything is ready?

Government has already spent Rs 5,500 crore on Amaravati. Now the farmers stand to lose heavily.

No. The government will stand by the real farmers. Those who are opposed to the shifting of the capital are not farmers, but realtors who had invested through insider trading.

You have accused TDP leadership of insider trading in Amaravati. If true, what has prevented you from taking legal action?

We will take legal action. We are collecting details of all the transactions in Amaravati from a few months before it was announced as the state capital.

Opposition alleges that you are shifting to Visakhapatnam because YSRCP netas had purchased land parcels there.

None of the YSRCP leaders have indulged in insider trading.

Of the three, which is the real capital city? Which city should investors visit to meet government officials?

We are shifting only the secretariat from Amaravati. If we continue the secretariat there, we will have to spend Rs 1.09 lakh crore. If cost escalation is considered, the total financial burden will be even Rs 3 lakh crore. The government does not have so much money. TDP government had borrowed Rs 1.95 lakh crore loans in the past five years. AP had only Rs 55,000 crore loans till 2014.

What will be the fate of the three capitals concept if another party comes to power in 2024 polls ?

How can they meet or earn Rs 5 lakh crore to develop Amaravati? If the central government gives Rs 3 lakh crore for the capital, we don’t have any objections. TDP government had spent only Rs 5,000 crore on Amaravati.

Why has YSRCP government not taken public opinion into account ?

Did TDP government take public opinion into consideration? It did not follow the recommendations of the Sivaramakrishnan committee, which was the expert committee set up in 2014 to study various alternatives for a new AP capital. It had formed the Narayana committee, with the former municipal minister. Did the previous government take the opinion of the public before appointing the Narayana committee?

There are allegations that YSRCP government wants to hit one community by shifting the capital from Amaravati.

It is wrong. Of the 28,000 farmers who had given 33,000 acres of land for the capital city, 13,000 “farmers” had bought the land after April 2014, when the state was divided. About 9,000 of them belong to one community. No real farmer is going to lose if the capital is shifted.

Is it true that CM YS Jaganmohan Reddy is acting on the advice of a ‘Swami’ for Vastu reasons?

This is a big joke. How is a Swami related to the state capital? There are no Vastu considerations.

Is it true that CM Jagan often takes suggestions from his Telangana counterpart K Chandrashekar Rao?

What is wrong in accepting good suggestions from an elderly person like KCR who was elected by Telangana people? He is not a nominated person and did not come to power like Chandrababu Naidu by backstabbing his father-in-law.


Date:20-01-20

Relief for Homebuyers

Government’s intervention in Unitech is a positive step and will mitigate shocks

TOI Editorials

The government in response to Supreme Court’s suggestion has agreed to take over the management of real estate firm Unitech. The backstory is that for over two years some of Unitech’s promoters, including the managing director, have been in jail as the company has failed to fulfil its commitments to homebuyers. Separately, a forensic audit showed that money had been siphoned off. The government’s decision is welcome and should relieve the anxiety of about 30,000 homebuyers who had been left in the lurch. Beyond the immediate relief, there are strong reasons to justify this decision.

In extraordinary circumstances, governments do step in if in their assessment a private firm’s failure has wide ranging ramifications. Internationally, a prominent example was the US government’s decision to bailout two big auto firms in December 2008. In India, recent examples are government interventions in Satyam and IL&FS. The intervention in Unitech will not be a bailout as government has said that it will not infuse funds in the company. Instead, a government appointed board of directors will work towards a resolution framework for the beleaguered company.

This plan addresses a couple of tricky challenges. Real estate and shadow banks have acted as a drag on the economy over the last 18 months. Given the loss of economic momentum and negative sentiments, there is a strong case to prevent more shocks to the economic system. By refusing to put public money into Unitech, government has sidestepped the problem of moral hazard, where there’s an incentive for bad behaviour as the firm does not suffer consequences. Unitech’s forensic audit when juxtaposed with other similar cases does raise questions about the role of auditors in India. External auditors are a bulwark for stakeholders and recent problems have a lot to do with their failures.


Date:20-01-20

सिब्बल का सच

संपादकीय

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने यह कहकर नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोगों और साथ ही राजनीतिक दलों को आईना ही दिखाया कि कोई राज्य सरकार संसद से पारित कानून को लागू करने से इन्कार नहीं कर सकती। यह कोई नई-अनोखी बात नहीं। कपिल सिब्बल ने तो वही कहा जो विधिसम्मत और न्यायसंगत है। विडंबना यही है कि यह सीधी-सच्ची बात कांग्रेस शासित राज्य सरकारों को भी नहीं समझ आ रही है। वास्तव में यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि वे बुनियादी संवैधानिक स्थिति को न समझने का दिखावा करने में लगी हुई हैं।

शायद वे भाजपा विरोधी अन्य दलों की सरकारों से होड़ ले रही हैं और इसीलिए पंजाब विधानसभा ने यह जानते हुए भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया कि उसका कोई मूल्य-महत्व नहीं। यही काम केरल विधानसभा भी कर चुकी है। यह और कुछ नहीं, संवैधानिक अपरिपक्वता का शर्मनाक उदाहरण ही है। ऐसे उदाहरण पेश कर न केवल भारतीय लोकतंत्र का उपहास उड़ाया जा रहा है, बल्कि उन लोगों को खुराक देने का काम भी किया जा रहा है जो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरने में लगे हुए हैं।

यह शायद पहली बार है जब विपक्षी राजनीतिक दल सच को झूठ की शक्ल देकर आम लोगों को गुमराह करने में जुटे हैं। यह तय है कि सच से अवगत होने पर लोग न केवल खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे, बल्कि अपने को बरगलाने वाले दलों को कोसेंगे भी। इस पर आश्चर्य नहीं कि कपिल सिब्बल के बयान को अन्य विपक्षी नेताओं के साथ-साथ कांग्रेस के नेताओं ने भी सही माना। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद भी हैं। कम से कम अब तो कांग्रेस को नागरिकता संशोधन कानून के मामले में झूठ की राजनीति करना बंद कर देना चाहिए।

इस राजनीति का औचित्य इसलिए भी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चंद दिनों बाद उन तमाम याचिकाओं की सुनवाई करने जा रहा है जो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दायर की गई हैं। इनमें एक याचिका तो कांग्रेस के नेता की ही है और एक अन्य याचिकाकर्ता के वकील खुद सिब्बल हैं। आखिर जब इस कानून के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर भी सक्रिय है तब फिर वह लोगों को उकसा कर सड़कों पर क्यों उतार रही है? शायद उसके ऐसे ही आचरण पर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने राहुल गांधी को एक अक्षम नेता करार दिया। कांग्रेस उनसे नाराज हो सकती है, लेकिन उनका यह आकलन सही है कि नरेंद्र मोदी के आगे राहुल कहीं नहीं ठहरते और उनके प्रभावी रहते कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं।


Date:20-01-20

संवैधानिक अवमानना करती राजनीति

हृदयनारायण दीक्षित, (लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं)

संविधान की दुहाई और संविधान पर ही हमला। कई मुख्यमंत्रियों ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और एनआरसी पर सीधा हमला किया है। उन्होंने अपने राज्यों में कानून न लागू करने की असंवैधानिक घोषणा भी की है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ‘आप कानून बना सकते हैं, लेकिन इसे लागू करने का काम राज्य सरकार का है। हम उसे लागू नहीं करेंगे।’ पंजाब के मुख्यमंत्री अर्मंरदर सिंह ने संसद की विधायी क्षमता पर ही सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इसे लागू न करने की घोषणा की है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इसे विभाजनकारी बताते हुए राज्य में लागू न करने का हठ प्रदर्शित किया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बयान भी संविधानसम्मत नहीं हैं। इनका आचरण राज्यों के विधि निर्वाचित शासक जैसा नहीं है।

मूलभूत प्रश्न है कि क्या मुख्यमंत्रीगण अपने राज्यक्षेत्रों को भारतीय राष्ट्र राज्य से भिन्न अलग देश मान रहे हैं? क्या वे अपने राज्यों के संप्रभु सम्राट हैं? वस्तुत: सभी राज्य भारतीय संविधान के अधीन भारत संघ के अविभाज्य अंग हैं। मुख्यमंत्रियों के अधिकार व कर्तव्य संविधान में सुस्पष्ट हैं। संसद द्वारा पारित कानून लागू करना उनका संवैधानिक कर्तव्य है। संसद द्वारा पारित कानून लागू न करने की घोषणा संवैधानिक अराजकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी संसद द्वारा पारित कानून के न लागू करने को असंवैधानिक कहा है।

कानूनों का प्रवर्तन राज्यों का ऐच्छिक अधिकार नहीं है। यह राज्यों का बाध्यकारी कर्तव्य है। संविधान में अनुच्छेद 256 शीर्षक ‘राज्यों की और संघ की बाध्यता’ है। संविधान के अनुसार ‘प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरह किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विधियों का जो उस राज्य में लागू हैं, अनुपालन सुनिश्चित रहे।’ संसद द्वारा बनाए कानून व राज्य में प्रवर्तित अन्य कानूनों का प्रवर्तन राज्य की ही जिम्मेदारी है। इसी अनुच्छेद में केंद्र के लिए भी निर्देश हैं, ‘संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देना है, जो केंद्र को उक्त प्रयोजनों के लिए जरूरी प्रतीत हो।’

कानून लागू कराने के संबंध में केंद्र को सिर्फ निर्देश देना है। राज्य उनका अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 257 में राज्यों को निर्देश है कि ‘राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरह किया जाए जिससे केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो। केंद्र इसके लिए भी राज्यों को जरूरी निर्देश दे सकता है।’ तब मुख्यमंत्री बाध्यकारी संवैधानिक कर्तव्यों का भी पालन न करने के दोषी क्यों नहीं हैं? संविधान की शपथ लेकर भी संविधान पालन से इन्कार करने का औचित्य वही बता सकते हैं।

कानून लागू न करने का एलान असाधारण संवैधानिक अवमानना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद में विश्वास करते हैं। क्या श्रीमती इंदिरा गांधी भी इसे बर्दाश्त करतीं? संविधान के एक उपबंध (अनुच्छेद 365) के शीर्षक ‘संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव’ वाला हिस्सा पठनीय है, ‘जब इस संविधान के किसी उपबंध के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में कोई राज्य असफल रहता है, वहां राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता।’ ऐसी परिस्थिति के लिए ही अनुच्छेद 356 में ‘राष्ट्रपति शासन की वैकल्पिक व्यवस्था है।’ मुख्यमंत्रीगणों के लिए उनकी घोषणा से जुड़े यह संवैधानिक उपबंध पुनर्पाठ योग्य हैं। वे कह सकते हैं कि वे इससे नहीं डरते, लेकिन संविधान से उनका बेखौफ होना लोकतंत्र के लिए अशुभ संकेत है।

कानून की संवैधानिकता की बहस अलग विषय है, लेकिन मुख्य प्रश्न यही है कि क्या कोई राज्य सरकार संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कानूनों के प्रवर्तन के कर्तव्य पालन से मुकर सकती है? यह संवैधानिक अराजकता जैसा है। केरल और पंजाब में सरकारों ने तो विधानसभा में भी प्रस्ताव कराए हैं। अनुच्छेद 246 में संसद व विधानमंडलों की विधायी शक्ति के विषयों का बंटवारा है। वहीं सातवीं अनुसूची की संघीय सूची में नागरिकता है। विधानसभा को इस विषय पर बहस का अधिकार नहीं है। वे जानते हैं कि इस प्रस्ताव का प्रभाव शून्य है, बावजूद इसके विधानसभा के सम्मानित मंच का दुरुपयोग किया। ऐसे प्रहसन दलीय मंचों के लिए बेशक उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन सदनों की गरिमा को गिराने वाले हैं।

कुछेक टिप्पणीकारों ने इस कृत्य को संघीय ढांचे की मजबूती बताया है। संविधान सभा में डॉ. आंबेडकर ने कहा था कि ‘प्रारूप समिति ने संघ शब्द का प्रयोग किया है। इसके दो लाभ हैं। (क) भारतीय परिसंघ राज्य इकाइयों के बीच किसी करार का परिणाम नहीं है। (ख) संघटक इकाइयों को उससे विलग होने के अधिकार नहीं हैं।’ भारत अमेरिका नहीं है। अमेरिकी राज्यों ने मिलकर ‘संयुक्त राज्य अमेरिका परिसंघ बनाया था।’ अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने इसे ‘अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ’ कहा था। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने ‘भारतीय संघ को ढीली-ढाली संरचना बताया और कहा कि यह नाशवान इकाइयों का अनाशवान संघ है।’

यहां राज्य बनाए जाते हैं, छोटे या बड़े भी किए जाते हैं। भारत के राज्य और उनके मुख्यमंत्री स्वायत्त संस्था नहीं हैं, लेकिन कुछ राज्यों के सत्ताधीश संघ से टकराने का आचरण कर रहे हैं। संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा के क्षरण से राजनीति हास्यास्पद हो रही है। ऐसा आचरण संघवाद नहीं, अलगाववाद है।

पांच दिन बाद हमारा गणतंत्र 70 वर्ष पूरे कर रहा है। संसदीय व्यवस्था ने कई अनुभव दिए हैं, लेकिन इस दौरान चुनावी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। बेशक हम दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र हैं, फिर भी व्यावहारिक राजनीति में संविधान और जनतंत्र के प्रति निष्ठा वाला राष्ट्रभाव नहीं है। आखिर संसद द्वारा पारित कानूनों के पालन से मुख्यमंत्री कैसे इन्कार करेंगे। वे इसका गलत औचित्य भी सिद्ध करेंगे तो आम नागरिक को जनतंत्र और संविधान का पाठ कौन पढ़ाएगा?

यहां संसदीय विधि की ही अवमानना नहीं, बल्कि विधि स्थापित धारणा को भी चुनौती है। भारतीय ऐसी राजनीति पसंद नहीं करते। सो ऐसी राजनीति का समर्थन लगातार घट रहा है। राजनीतिक कार्यकर्ता समय का आह्वान सुनें। आत्मनिरीक्षण करें। संविधान और लोकतंत्र की निष्ठा का कोई विकल्प नहीं है।


Date:19-01-20

कानून और हकीकत

पी. चिदंबरम

चार अगस्त, 2019 की शाम जम्मू-कश्मीर बंद कर दिया गया था। उस रात से ही मानवाधिकारों पर हमले शुरू हो गए थे। राज्यपाल, सलाहकार, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक आदि की नई टीम ने कमान संभाल ली थी। इस टीम में भारत के संविधान के प्रति थोड़ा भी सम्मान नहीं रह गया था। चार अगस्त, 2019 को कश्मीर घाटी में मोबाइल फोन नेटवर्क, इंटरनेट सेवाएं और लैंडलाइन फोन सेवाएं बंद कर दी गई थीं। आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे।

पांच अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति ने संवैधानिक आदेश 272 जारी कर जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया था और प्रस्तावित केंद्र शासित प्रदेशों पर भारत के संविधान के सभी प्रावधानों को लागू कर दिया था। उसी दिन जिला मजिस्ट्रेटों ने धारा 144 लगा दी थी और लोगों की आवाजाही व जमा होने पर रोक लगा दी थी। सैकड़ों राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया था। तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों को बिना आरोप के नजरबंद कर दिया था, जो अभी भी हिरासत में हैं।

कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन, सांसद गुलाम नबी आजाद और अन्य ने इन प्रतिबंधों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस दावे के अलावा कि याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, सुश्री भसीन ने यह दावा भी किया था कि वे अपना अखबार भी नहीं निकाल पा रही थीं, इससे प्रेस की आजादी का हनन हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर, 2019 को राज्य सरकार को आदेश दिया था कि ‘राष्ट्रीय हित और आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी कदम उठाए जाएं जो कश्मीर में सामान्य जनजीवन की बहाली सुनिश्चित करें।’ जैसी कि आशंका थी, सामान्य जनजीवन की बहाली नहीं हो पाई। दस अक्तूबर, 2019 को अदालत ने केंद्र सरकार का यह जवाब स्वीकार किया कि कुछ प्रतिबंधों में ‘ढील दी गई है’। हालांकि, प्रभावी रूप से ऐसा कोई अंतरिम आदेश नहीं था, जिसका पालन करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें बाध्य होतीं और जम्मू-कश्मीर में हालात, खासतौर से कश्मीर घाटी में वैसे ही बने हुए हैं।

मुद्दे और जवाब

कई दिन तक मामलों पर सुनवाई हुई, 27 नवंबर, 2019 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और दस जनवरी, 2020 को सुनाया गया। अदालत ने पांच मुद्दे लिए थे। मैं हर मुद्दे और अदालत द्वारा दिए गए जवाब को यहां रख रहा हूं-

1- क्या सरकार आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत आदेशों को जारी करने से छूट का दावा कर सकती है? जवाब- नहीं।

2- क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरनेट पर कारोबार जारी रखने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार हैं? जवाब- हां, अनुच्छेद 19(1)(ए) और (जी) के तहत, और इंटरनेट सेवा बंद करने वाले हर आदेश की सात दिन में समीक्षा की जाएगी (और हर पिछली समीक्षा के बाद सात दिन के अंतराल पर यह होगा)।

3- क्या इंटरनेट तक पहुंच मौलिक अधिकार है? जवाब नहीं दिया गया।

4- क्या धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंध वैध थे? जवाब- यह कहने के बाद कि अधिकार सुरक्षात्मक और उपचारात्मक है, आदेश को आनुपातिकता के सिद्धांत पर अधिकारों और प्रतिबंधों में संतुलन बनाना चाहिए, और बार-बार एक ही आदेश नहीं दिया जा सकता। अदालत ने राज्य / अधिकारियों को निर्देश दिया कि आदेशों को जारी रखने की जरूरत की तुरंत समीक्षा करें।

5- क्या प्रेस की आजादी का उल्लंघन हुआ है? जवाब- ‘जोरदार प्रभाव’ के सिद्धांत के परीक्षण और इस तथ्य कि अखबार का प्रकाशन फिर से शुरू हो गया था, अदालत ने कहा- हम इस मामले में इससे और ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं समझते कि जिम्मेदार सरकारों को हमेशा प्रेस की आजादी का सम्मान करने की जरूरत है।

संतुलन बनानाअदालत के निष्कर्ष और कुछ मुद्दों पर निष्कर्ष देने में अनिच्छा, चौंकाने वाले नहीं थे। फैसले के शुरू में ही अदालत ने अपना रुख साफ करते हुए कह दिया था कि हमारा सीमित दायरा आजादी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन कायम करने को लेकर है हम यहां सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही मौजूदा हालात में नागरिकों को सारे अधिकार दिए जाएं।

4 अगस्त 2019 से 13 जनवरी 2020 के दौरान जब सरकार ने तथाकथित ‘सामान्य स्थिति’ बनाए रखी, बीस नागरिक और छत्तीस उग्रवादी मारे गए और आठ सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए।

जब आप इस कॉलम को पढ़ रहे होंगे, इंटरनेट, आवाजाही, लोगों के जमा होने, राजनीतिक गतिविधियों, बोलने-लिखने और कश्मीर आने वालों पर पाबंदी जारी रहेगी। बिना आरोपों के राजनीतिक नेता हिरासत में बने रहेंगे। तो क्या फिर फैसले के बाद वाकई स्थिति में कोई सुधार आया है?

बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है-‘जो लोग थोड़े वक्त की सुरक्षा की खातिर जरूरी आजादी को छोड़ देंगे, वे न आजादी के लायक हैं, न सुरक्षा के।’ इसका संदर्भ दूसरा था, फिर भी यह एक आदर्श उद्धरण बन चुका है, खासतौर से तब जब आजादी और सुरक्षा के बीच विवाद खड़ा हो जाता है। अगर अदालत ने अपने निर्देशों को बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस कथन के अनुरूप रखा होता तो क्या निष्कर्ष कुछ अलग होते?

क्या कुछ बदलेगा?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सरकार को एक रास्ता दिखाया है, जिससे वह कश्मीर मामले पर अपने सत्तावादी और सैन्य नजरिए को छोड़ सकती है, लेकिन मुझे संदेह है कि सरकार इस रास्ते पर चलेगी। यह फैसला कश्मीर घाटी के सत्तर लाख लोगों के लिए एक उम्मीद भी पैदा करता है कि उनकी स्वतंत्रता बहाल होगी, हालांकि फैसला आने के सात दिन बाद भी अभी तक इसके कोई संकेत नजर नहीं आए हैं।

प्रतिवादी (केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें) इस बात से नाखुश हैं कि उनकी कार्रवाइयों की नियमित रूप से न्यायिक समीक्षा होती रहेगी। याचिकाकर्ता इसलिए नाखुश हैं कि उन्हें हकीकत में राहत नहीं मिली है, सिर्फ कानूनी स्थिति के। अदालत और भी काफी कुछ कर सकती थी, जैसे प्राइवेसी केस (जस्टिस पुट्टास्वामी) में किया था। एक मौका निकल गया। हो सकता है, मामले की अगली सुनवाई या अगले मामले की सुनवाई पर और ज्यादा कुछ किया जाए। कभी-कभी, कानून निराश कर सकता है।


Date:19-01-20

जंगल सहेजने की जरूरत

संजय कुमार सिंह

बढ़ती आबादी के लिए जंगल काटना जरूरी है, पर हम कट रहे वन के बराबर पेड़ नहीं लगा पाते हैं। इसके चलते पर्यावरण असंतुलन का असर जगजाहिर है। ऐसे में वनों का जलना रोकना जरूरी है। पर हम इस ओर भी आवश्यक कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। जंगल में आग की खबरें आम हो गई हैं। इसका कारण यही है कि हम कंक्रीट के जंगल में तो आग बुझाने की आवश्यक व्यवस्था करते हैं, पर जंगल को प्रकृति के भरोसे छोड़ दे रहे हैं। जंगल काट कर संतुलन हम बिगाड़ते हैं तो उसे बनाना भी हमारा काम है। अगर हम समझ रहे थे कि प्रकृति उसे संभाल लेगी, तो अब यह स्पष्ट हो चुका है कि ऐसा हो नहीं रहा है। जंगल में आग से पेड़-पौधे ही नष्ट नहीं होते हैं तमाम किस्म के जंगली जानवरों की मौत हो जाती है और जो बच जाते हैं उनके लिए भी रहने का संकट पैदा हो जाता है।

आबादी को जंगल की जरूरत कई कारणों से है, पर जंगल को आदमी की जरूरत नहीं है। पर जंगल में आग रोकने के पर्याप्त उपाय हमारे पास नहीं हैं। जंगल में आग लगने की समस्या किसी एक देश में नहीं है और न ही इसका असर उसी देश में महसूस किया जाता है। जंगल में आग की जो घटनाएं हाल के समय में चर्चा में रही हैं उनमें अमेजन के जंगलों के साथ ऑस्ट्रेलिया के जंगल की आग महत्त्वपूर्ण है। हमारे देश में भी जंगलों में आग लगती रहती है। आज आवश्यकता है कि आग लगे ही नहीं और अगर लग जाए तो तुरंत उस पर काबू पाया जा सके। एक बार जंगल में किसी कारण से आग लग जाए तो वह फैलती ही रहती है। खुद नियंत्रित होने का कोई उपाय नहीं है और बाहर से लोगों का नियंत्रित कर पाना काफी मुश्किल है।

जंगल के कुछ हिस्सों से पेड़-पौधे काट कर अगर एक जंगल को कई हिस्से में बांट दिया जाए तो आग लगने पर वह अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ती रहेगी और एक हिस्से के खत्म होने के बाद उसका फैलना अपने आप रुक जाएगा। लकड़ी की आवश्यकता पूरी करने के लिए पेड़ कटते ही हैं। अगर पेड़ काटने में इस बात का खयाल रखा जाए कि उन्हें अलग हिस्सों में बांट दिया जाए तो आग बेरोक-टोक नहीं फैल पाएगी। इसके लिए जंगल या पेड़ों के बीच बहुत ज्यादा अंतर बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जहां थोड़ा-बहुत अंतर है उसे बढ़ा दिया जाए तो कम समय और खर्च में अच्छा असर देखा जा सकता है।

निश्चित रूप से यह काम योजना बना कर करना होगा और इसके लिए पहले शुरुआती तैयारी करनी होगी। अब जब ड्रोन कैमरों से लेकर गूगल मैप जैसी तकनीक उपलब्ध है, तो यह काम काफी आसान हो गया है और पहले के मुकाबले कम समय, खर्च और तैयारी के किया जा सकता है। संबंधित योजना बनाना और तैयारी करना भी पहले के मुकाबले अब काफी आसान है। बेशक इसके लिए भिन्न विभागों और तकनीक के जानकार लोगों को बैठ कर सोचने की जरूरत है। अकले भारत में नियंत्रण की दृष्टि से वनों को सरकारी स्तर पर तीन भाग में बांटा गया है। एक पुराने आंकड़े के अनुसार देश में सुरक्षित वन भौगोलिक क्षेत्र का 24.16 प्रतिशत और रक्षित वन भौगोलिक क्षेत्र का 21.34 प्रतिशत हैं। इसके अलावा अन्य वन हैं। पेड़-पौधे और मौसम के आधार पर भी वनों के कई प्रकार हैं। पर आग लगने से बचाने के लिए इन्हें एक खास तरह से बांटने की जरूरत है और यह काम सभी बंटे हुए वनों में होना चाहिए। जहां जो उपाय असरकारक हो वही किया जाए, पर जरूरी हो तो जरूर किया जाए।

स्वस्थ पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संतुलन के लिए किसी भी भू-भाग का एक तिहाई वनों से ढंका रहना चाहिए। भारत में वनाच्छादित क्षेत्र लगभग 748 लाख हेक्टेयर है और यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 27.7 प्रतिशत है। यानी औसतन देश में एक तिहाई जंगल नहीं है। भारत जैसे बड़े भू-भाग वाले देश में इसका ज्यादातर असर यहीं महसूस किया जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में वनों के नुकसान से भारत अछूता रहेगा। यह जानना दिलचस्प है कि म्यांमा में वनाच्छादित क्षेत्र अड़सठ प्रतिशत, जापान में बासठ प्रतिशत, स्वीडेन में साढ़े पचपन प्रतिशत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में तैंतीस प्रतिशत है। भारत में सबसे ज्यादा सतासी प्रतिशत वन अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि झारखंड या छोटानागपुर में यह सत्रह प्रतिशत है। राजस्थान में चार प्रतिशत तथा हरियाणा और पंजाब में मात्र दो प्रतिशत क्षेत्र में जंगल हैं।

इधर के दिनों में ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस, बारिश न होने जैसे कारणों से जंगल में आग के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। जंगल की आग और आग से पैदा होने वाला धुआं तथा अंत में बचने वाली राख उस स्थान की पारिस्थितिकी में बड़ा बदलाव लाते हैं। जंगल नष्ट होने से उन पर निर्भर जीवों की प्रजातियां नष्ट और विलुप्त हो जाती हैं। इस कारण कहीं-कहीं जंगल में आग लगने से जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म होना और इस कारण उसका रेगिस्तान बनना संभव है।

ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग का असर ऑस्ट्रेलियाई ओपन की तैयारियों पर पड़ा। एक क्वालीफायर सांस लेने में तकलीफ के कारण रिटायर हो गई, जबकि मियामी में रहने वाली कनाडा की टेनिस खिलाड़ी यूजीनी बूचर्ड को चिकित्सा सहायता लेनी पड़ी। मेलबर्न में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है और नगर प्रशासन ने इसे खतरनाक करार दिया है। इन हालात में साल के पहले ग्रैंडस्लैम के क्वालीफाइंग मुकाबले देर से शुरू हुए। स्लोवेनिया की डालिला जाकुपोविच को स्विटजरलैंड की स्टेफानी वोएजेले के खिलाफ मैच में बार-बार खांसी आने के बाद पीछे हटना पड़ा। मारिया शारापोवा को भी एक नुमाइशी मैच में बार-बार खांसी के कारण छुट्टी लेनी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग में जो मारे गए और जो नुकसान हुआ वह अलग है।

ऐसी हालत में सिडनी से आई आग बुझाने से संबंधित एक खबर का यह अंश गौरतलब है, ‘ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग को नियंत्रित करने के काम में जुटे दमकल कर्मियों ने बताया कि सोमवार को उस पर काफी हद तक काबू पाया गया। यहां बारिश होने की संभावना है, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि जंगल की आग से बरबाद हुए ग्रामीण इलाकों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए दुनिया भर में प्रार्थना भी की जा रही है।’ इससे पता चलता है कि आग बुझाने में लगे दमकलकर्मी वही हैं, जो शहरों-मोहल्लों में यह काम करते हैं। यानी वहां भी जंगल में आग बुझाने वालों की कोई विशेष टीम नहीं है। आज जब ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन घटाने की बात हो रही है, तो ऑक्सीजन छोड़ने वाले पेड़ों का महत्त्व असंदिग्ध है। दिल्ली में अगर वायु प्रदूषण का कारण पंजाब के खेतों में पराली जलाना है, तो जंगल जलने से निकलने वाले धुंए के नुकसान का अनुमान लगाया जा सकता है।