19-12-2019 (Important News Clippings)
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Payal Rohatgi’s arrest
Politically motivated arrests represent the crudest possible way to tackle defamatory speech
TOI Editorial
Actor Payal Rohatgi’s arrest by Rajasthan police and her remand in judicial custody for posting a video containing false and objectionable remarks about freedom fighter Motilal Nehru highlight the discrepancies in the operation of free speech laws in India. Using the power of arrest to silence an instance of defamatory speech is a slippery road. Instead of quarrelling over semantics, it is important to draw clear red lines. Unless there is an imminent threat to public order, allowing arrests for free speech violations is an invitation to curb the rights of citizens.
The bane of free speech in India has been a burgeoning industry of offence takers who are quick to rush to police or courts seeking justice for hurt sentiments. In Rohatgi’s case it was a Youth Congress member, not even Motilal’s progeny like the Nehru-Gandhi family that was aggrieved. Instead of a straightforward libel suit, she was booked for criminal offences like Section 67 of Information Technology Act for publishing obscene material in electronic form and IPC Section 504 (intentional insult with intent to provoke breach of peace). The recourse to criminal laws to harass ordinary citizens for alleged free speech violations has a long history.
While frontline politicians are never summarily arrested, this luxury is not available to other citizens. Recall how a Bengal Yuva Morcha leader was jailed for memes mocking Mamata Banerjee or a 16-year-old Meerut boy was detained at a juvenile home for a post criticising former Prime Minister AB Vajpayee after his death. In 2016 Supreme Court ruled that criminal defamation did not violate constitutional principles. But in practice, state governments with their control over the police and magistrates aren’t helping. A fair and uniform application of laws instead of arbitrariness that characterised Rohatgi’s arrest will help citizens internalise the reasonable restrictions on free speech enshrined in the Constitution.
Date:19-12-19
Justice awaited
Nirbhaya case has dragged on for too long, judiciary needs to be faster
TOI Editorial
The Supreme Court has rejected the review petition of one of the death row convicts, Akshay Kumar Singh, in the 2012 Nirbhaya gang rape and murder case. Singh had filed the petition earlier this month to review the apex court’s own 2017 verdict, which had upheld the death penalty handed down to him and three other convicts in the case. The latter’s review pleas were dismissed by the top court last year. The only option left for the convicts now is to file mercy petitions with the President. But here too there is a twist. A Delhi court has directed Tihar jail authorities to seek response from the four convicts as to whether they are indeed filing mercy pleas. The court was hearing the plea of the Delhi government seeking issuance of death warrants for the convicts and has now adjourned that hearing to January 7.
Given the horrific brutality of the case, the Nirbhaya gang rape and murder had shaken the conscience of the nation. But in an open and shut case such as this one, the wait for justice has been too long. If such a high profile case can’t reach finality even after seven long years, then the law can hardly hold much deterrence value.
The Nirbhaya gang rape and murder fell in the rarest of rare category. And right from the trial court till the Supreme Court, the judicial system rightly upheld the death penalty for the convicts. But review petitions filed at different stages with the Supreme Court have delayed justice at least by two years. This only reinforces the perception that the wheels of justice move excruciatingly slowly in this country. And if the accused happen to be politically powerful, things can be even worse.
This then creates a sense of impunity and directly feeds into a yearning for vigilantism. Public celebrations at the police encounter of the four accused in the recent Hyderabad gang rape, murder and burning case exemplify people’s frustration – with no one raising the question that it was the same police who failed the victim when she was alive by quarrelling over jurisdictions. Therefore, there is an urgent need to speed up the judicial process and reconsider review petitions in heinous crime cases when conviction has been upheld from the trial court till the apex court. The tareekh pe tareekh mindset – courts issuing date after date – must go.
Growth as well as a low-carbon economy
ET Editorials
There is welcome action in natural gas, the cleanest and most efficient fossil fuel. Oil minister Dharmendra Pradhan says significantly that gas projects of the order of $60 billion are under execution, including, notably, the 2,660-km Urja Ganga pipeline project, which would connect the eastern states of Bihar, Jharkhand, West Bengal and Odisha to the national gas grid. Natural gas is a vital fuel of the low-carbon economy that the world seeks and could even be part, technology permitting, of extensive use of hydrogen as a clean fuel.
Also significant is the project underway at Talcher for efficient gasification of coal, initially to gainfully produce nitrogenous fertiliser. In the medium term and beyond, the intention is to leverage our large domestic coal reserves to step-up gas supply. Which would make perfect sense. India is urbanising at a fast clip, and we would need, increasingly, peaking power that can be very efficiently provided by gas-fuelled thermal power plants. The setting up of a national gas grid and consequent revving up of gas usage, rather than burning coal, would stem carbon emissions and, so, reduce the emissions intensity of our economic output. The plain fact is that gas usage in our commercial energy mix is now down to barely 6%; the objective now is to raise the figure to a more respectable 15% in the foreseeable future. The gas projects now underway, pipelines, terminals and storage infrastructure would help shore up demand.
The Urja Ganga pipeline would have a capacity of 16 million standard cu m per day (mmscmpd). India’s overall gas consumption is about 166 mmscmpd. Meanwhile, domestic gas prices are around $3.50 per mmBtu. The way forward is to have a domestic gas pricing mechanism that is market-determined and efficient. A well-articulated pipeline network would allow such a market to function and determine the price. Our current gas pricing formula, that takes into account gas prices at distant shores, Henry hub, Alberta, National Balancing Point and Russian prices, surely needs a revamp.
Date:19-12-19
शिक्षा की जरूरतों का नए सिरे से हो मूल्यांकन
गिरिश्वर मिश्र
कथनी और करनी में अंतर का जो अहसास आज भारत की शिक्षा की दुनिया में है, वह शायद ही कहीं और हो। हम शिक्षक दिवस और शिक्षा दिवस तो जरूर मनाते हैं, बाल दिवस भी मनाया जाता है पर उत्सव की तात्कालिक सक्रियता के बाद सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। चूंकि शिक्षा की उपेक्षा संभव नहीं है, इसलिए ‘कुछ’ तो होता रहता है। यहां पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि शिक्षा का नफा-नुकसान तत्काल नहीं दिखता है, इसलिए किसी भी तरह की गंभीर पहल के लिए त्वरित कार्रवाई शुरू नहीं हो पाती है। यदि होती भी है तो लड़खड़ाते ढांचे और एक हद तक अनुपयोगी और भारी भरकम विषय वस्तु और सामग्री के साथ प्रतिभाओं से बचपन से ही खिलवाड़ शुरू हो जाता है, जो जीवनपर्यंत चलता रहता है। पुस्तकों के ज्यादा भार की बात हो या सांस्कृतिक संवेदना और चरित्र निर्माण की या फिर मातृ भाषा में आरंभिक शिक्षा शुरू करने की, हम किसी निर्णायक समाधान के लिए तैयार ही नहीं हो पाते। ऊपर से मुश्किल यह भी है कि जो लोग अधकचरी व्यवस्था से गुजरकर जैसे-तैसे डिग्री पा लेते हैं, वे खुद इस प्रक्रिया के अंग बनकर इसे और नीचे की तह तक ले जाने के कारक होते हैं। क्रमशः वरिष्ठ होकर वे ही विशेषज्ञ और निर्णायक की भूमिका में शामिल हो जाते हैं। उनके ज्ञान और नैतिकता के मानक समझौते पर टिके होते हैं। यह क्रम चल पड़ा है और इस पर कोई रोक नहीं लग पा रही है। अयोग्यता और अनियंत्रित विस्तार का एक परिणाम बेरोजगारों की फौज तैयार होना भी है। इस स्थिति में सुधारों का सिलसिला कब शुरू होगा, किसी को पता नहीं पर स्थिति बेकाबू हो रही है।
सरकार द्वारा आयोजित और संचालित औपचारिक शिक्षा स्वयं में अपर्याप्त है। वह किसी भी अगली प्रतियोगी परीक्षा पास करने के लिए नाकाफी होती है। बैसाखी के रूप में इनमें पढ़ने वाले छात्रों के लिए ट्यूशन और कोचिंग लगभग अनिवार्य बात हो गई है। इनका व्यवसाय खूब फल-फूल रहा है और इसमें प्रति वर्ष इजाफा भी हो रहा है। इसके तनाव का खामियाजा हम अक्सर सुनते, देखते रहते हैं। निजी क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार जिस तरह हो रहा है, उसके कई परिणाम हो रहे हैं। दिल्ली और अन्य कई अच्छे विश्वविद्यालयों के अध्यापक वहां ऊंचे वेतन, सुविधा और स्वायत्तता के आकर्षण में पहुंच रहे हैं। उच्च वर्ग के छात्र ऊंची फीस देकर वहां पढ़ाई कर रहे हैं। अशोका और शिव नाडार तथा जिंदल के विश्वविद्यालयों में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं और पाठ्यक्रम लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक पहलू यह भी है कि इससे शैक्षिक असमानता का एक नया आयाम खुल रहा है।
सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थिति विकट से विकटतर होती जा रही है। चारों ओर अध्यापकों का टोटा पड़ा है। हर जगह कामचलाऊ ढंग से पढ़ाई-लिखाई का नाटक चालू है और परीक्षा ली जा रही है। देश का सिरमौर दिल्ली विश्वविद्यालय बिना उचित अध्यापन व्यवस्था के वर्षों से अध्यापन कार्य चला रहा है। न स्थायी नियुक्ति हो रही है, अब तदर्थ की नियुक्ति भी बंद कर दी गई है। वहां की मुश्किलें अनियंत्रित होती जा रही हैं। प्रशासन तंत्र निष्क्रिय है, कार्यालयों में काम और उच्च अधिकारियों के अनिर्णय से चीजें ठप हो रही हैं और प्रभावी संवाद न होने से अपनी समस्याओं को लेकर हजारों अध्यापक आंदोलन की राह पर हैं। शिक्षा का प्रशासन तंत्र पंगु हो रहा है। अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कवायद अधूरी ही है। पूरे देश में विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में समाज का एक बड़ा हिस्सा शामिल है और उनके प्रति इस तरह का उदासीनता भरा रवैया वर्तमान और भविष्य के साथ अन्याय ही कहा जाएगा। शिक्षा में गुणवत्ता लाने की बात तो दूर की कौड़ी है, अभी तो शिक्षा की जीवन रक्षा या सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो गया है। इसलिए जरूरी है कि शिक्षा की जरूरतों का नए सिरे से मूल्यांकन कर तत्काल ही आवश्यक व्यवस्था का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। हम आशा करते हैं कि शिक्षा के ‘सेस’ से संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने भी देश को बार-बार यह भरोसा दिलाया है कि नई शिक्षा नीति आने ही वाली है और उसमें सुचिंतित समाधान की कोशिश की गई है। इसलिए यह उम्मीद की जा सकती है कि इसके साथ ही विचार और कार्यान्वयन का समयबद्ध कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जायगा। शिक्षा पर लटका फैसला अविलंब आएगा और हम सुशिक्षित और सुसंस्कृत भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।
टाटा को झटका
संपादकीय
राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपील पंचाट (एनसीएलएटी) ने साइरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन के पद पर बहाल कर दिया है और उनके उत्तराधिकारी एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति को अवैध ठहराया है। यह फैसला समूचे टाटा समूह के लिए भारी अनिश्चितता लेकर आएगा और साथ ही व्यापक कारोबारी जगत भी इससे प्रभावित होगा। टाटा संस को पब्लिक से प्राइवेट किए जाने के निर्णय को भी अवैध ठहराया गया और पलट दिया गया। हालांकि निर्णय का क्रियान्वयन चार सप्ताह के बाद किया जाएगा। इस बीच टाटा समूह को यह अवसर दिया गया है कि वह इसका प्रतिवाद कर सके। समूह पर काफी गंभीर आरोप हैं। इनमें अल्पमत अंशधारकों (शापूरजी पलोनजी समूह उनमें से एक है) का दमन, टाटा संस का कुप्रबंधन और मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाने में अनावश्यक हड़बड़ी शामिल है। यदि एनसीएलएटी का निर्णय समुचित मंच पर बरकरार रहा तो नये प्रबंधन द्वारा लिए गए कई अहम निर्णय जांच के दायरे में आ जाएंगे। इससे अनिश्चितता और बढ़ेगी। टाटा समूह की कंपनियों पर इसका तत्काल नकारात्मक असर देखने को मिला।
एनसीएलएटी के निर्णय से यह स्पष्ट है कि टाटा संस में कई बदलाव होंगे। टाटा समूह पारंपरिक तौर पर देश में कारोबार शासन के बेहतरीन मानक पेश करता रहा है लेकिन एनसीएलएटी का निर्णय बताता है कि टाटा संस में कई तरह की दिक्कतें थीं। यह समूह के लिए और व्यक्तिगत तौर पर रतन टाटा के लिए बड़ा झटका है। पंचाट ने कहा है कि वे समूह में हस्तक्षेप करने से बचें। मिस्त्री की शिकायत थी कि टाटा के साथ मुद्दों पर चर्चा के लिए निदेशकों ने बोर्ड बैठक बीच में छोड़ दी थी और उन्हें टाटा संस के बोर्ड के बजाय मुद्दों की रिपोर्टिंग अलग से टाटा ट्रस्ट को करनी पड़ती थी। ये दोनों बातें एनसीएलएटी के निर्णय में नजर आईं। ऐसे में यह स्पष्ट है कि टाटा ट्रस्ट और टाटा को टाटा संस में अपनी अभिरुचि को समुचित और पारदर्शी ढंग से प्रबंधित करना होगा। उन्हें इस आरोप का जवाब देना होगा कि होल्डिंग कंपनी का परिचालन कंपनियों में अल्पांश हिस्सेदारी वाला न्यास अहम निर्णय लेता है, न कि परिचालन कंपनियों का बोर्ड अथवा मुख्य कार्याधिकारी। यह प्रबंधन की एजेंसी व्यवस्था का प्रदर्शन है जिसका आधी सदी पहले अंत हो चुका है। टाटा समूह का कॉर्पोरेट ढांचा वैसा ही अस्पष्ट है और टाटा संस की दोतिहाई हिस्सेदारी न्यासों के पास है। इसका आधुनिकीकरण आवश्यक है।
बहरहाल, इस निर्णय से चेयरमैन की नियुक्ति और उसे हटाए जाने के बारे में व्यापक प्रश्न उठे हैं। एक ऐसा चेयरमैन जिसने बोर्ड तथा प्रमुख अंशधारकों का भरोसा गंवा दिया है वह कैसे पद पर काम जारी रखेगा? मिस्त्री समूह ने आरोप लगाया था कि चेयरमैन को बिना नोटिस दिए हटाया गया जो अवैध है। परंतु तथ्य तो यह भी है कि टाटा संस के नौ में से सात निदेशकों ने मिस्त्री को हटाने के पक्ष में मत दिया था। उम्मीद की जानी चाहिए कि कार्यपालिका और सर्वोच्च न्यायालय एनसीएलएटी के निर्णय के असर का सावधानी से आकलन करेंगे और जरूरत होने पर उपयुक्त बदलाव करेंगे। पंचाट का यह आकलन पर्याप्त नहीं है कि बहुलांश हिस्सेदारों की मंजूरी से चेयरमैन नियुक्त हो सकता है। अल्पांश धारकों की सहमति की आवश्यकता की बात भी विवादास्पद है। यदि सर्वोच्च न्यायालय इसे पलट नहीं देता तो आम तौर पर कंपनियों पर इस निर्णय के असर के बारे में भी सवाल होना चाहिए। मसलन एनसीएलएटी का जोर है कि अधिसूचना और बिना पंचाट को जानकारी दिए कंपनियों के प्राइवेट होने के बारे में विशिष्ट नियमों के बावजूद, ऐसे मामलों में कंपनी अधिनियम 2013 की मूल आवश्यकताओं का पालन किया जाए। कंपनी मंत्रालय को इस अनिश्चितता को जल्द से जल्द स्पष्ट करना चाहिए।
Date:19-12-19
जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग अब लाने लगी है रंग
देवांग्शु दत्ता
टाइम पत्रिका की पर्सन ऑफ 2019 ग्रेटा थनबर्ग ऐसी एकमात्र शख्सियत हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर दुनिया के नेताओं की आलोचना की। स्वीडन की यह किशोरी अभी मतदान की उम्र से काफी छोटी हैं। न तो वह वैज्ञानिक हैं और न ही नीति निर्माता। जलवायु परिवर्तन की समस्या के खिलाफ उनकी बातों से पूरी दुनिया में एक व्यापक आंदोलन खड़ा करने में मदद मिली है। लेकिन जलवायु परिवर्तन की समस्या के खिलाफ उनकी मुहिम रंग ला रही है और यह एक बड़े आंदोलन का रूप ले रहा है। कई स्थानों पर युवाओं ने इस मुद्दे पर व्यापक जनसभाएं की हैं जिससे अब लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ा है। पिछले दशकों के दौरान जलवायु परिवर्तन पर हुई बहस और बैठकों की तुलना में युवाओं का आंदोलन ज्यादा कारगर रहा है।
ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण धरती का तापमान बढऩे से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। सौर उष्मा के फंसने से पृथ्वी गर्म होती है। दिन के समय वायुमंडल और पृथ्वी की सतह धूप और उष्मा सोखती है। रात के समय पृथ्वी की सतह वायमुंडल में उष्मा छोड़कर ठंडी होती है। इसमें से कार्बन डाई ऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसों की मौजूदगी के कारण कुछ उष्मा सोख ली जाती है। ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढऩे पर औसत तापमान भी बढ़ता है। इसका एक और भयावह प्रभाव होता है। इससे मौसम के चक्र में बदलाव होता है जिससे बेमौसम चक्रवाती तूफान आते हैं, बर्फ के पिघलने से समुद्रतल का स्तर बढ़ता है, गर्मियों का मौसम औसत से ज्यादा गरम और लंबा होता है। शताब्दियों पहले इस बात को समझ लिया गया था। जोसफ फूरियर जैसे वैज्ञानिकों ने 1820 के दशक में इसकी संभावना पर चर्चा की थी। वर्ष 1903 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले स्वैंट ऐरेहीनियस ने वायुमंडल में कार्बन डाईऑक्साइड की मात्रा दोगुनी होने की संभावना पर उसके प्रभावों के बारे में एक मॉडल बनाया था। जलवायु परिवर्तन शब्द 1900 के दशक की शुरुआत में आया था। (एरेहीनियस थनबर्ग के दूर के पूर्वज हैं।)
औद्योगिक क्रांति के बाद विकसित अधिकांश प्रौद्योगिकी जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। जीवाश्म ईंधन जलने से कार्बन डाईऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसें पैदा होती हैं। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन प्रभावों के सटीक मॉडल की शुरुआत 50 साल पहले 1970 के दशक में हुई थी। वैज्ञानिक संदर्भ में ये अध्ययन सटीक थे। एक नए अध्ययन के मुताबिक 1970 से 2007 के बीच जारी किए गए 17 मॉडलों में से 14 में ऐसे प्रभावों का अनुमान जताया गया था जो हम आज देख रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में वैज्ञानिकों के बीच आम सहमति है और हर वह आंकड़ा जो हम माप सकते हैं, वह यही बताता है कि चीजें बदतर हो रही हैं। साल दर साल औसत तापमान बढ़ रहा है। आर्कटिक और हिमनदों में मौजूद बर्फ सोखी गई मीथेन और दूसरी ग्रीनहाउस गैसें छोड़ रही हैं। इससे चीजें और बदतर हो रही हैं। इससे बड़ी मात्रा में जीवजंतुओं की प्रजातियों का लुप्तप्राय होना शुरू हो गया है।
हिमालय और आर्कटिक जैसी नाजुक पारिस्थिकी तंत्रों पर इसका भयावह असर हो सकता है। समुद्री जल का स्तर बढऩे से समुद्र के किनारे बसे शहर और द्वीपसमूह जलमग्न हो जाएंगे। भारत की समुद्री सीमा बहुत व्यापक है और वह उन पांच देशों में शामिल है जो समुद्र का जलस्तर बढऩे से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इनमें बांग्लादेश पहले स्थान पर है। जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो 35 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित होंगे और कम से कम 12 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले जाएंगे। ऐसा 2030 तक हो सकता है।
दुर्भाग्य से वैज्ञानिक आम सहमति का मतलब भूराजनीतिक आम सहमति नहीं है। दुनियाभर के देशों को इस समस्या से निपटने के लिए उपाय करने की जरूरत है। इसके लिए 2030 तक उत्सर्जन में कम से कम 7.6 फीसदी की सालाना दर से कटौती करनी होगी। यह सैद्घांतिक रूप से संभव है, लेकिन इसके लिए भूराजनीतिक आम सहमति की जरूरत होगी। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए न केवल नई ग्रीन प्रौद्योगिकी की जरूरत है बल्कि हर देश में इसका क्रियान्वयन जरूरी है। इसकी लागत बहुत ज्यादा है। इसके लिए जीवनशैली में भी बदलाव की जरूरत होगी जिससे हर कोई प्रभावित होगा। जीवाश्म ईंधन की जगह अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल से बिजली और ऊष्मा की लागत बढ़ सकती है। साथ ही इससे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले उद्योग (कोयला, तेल एवं गैस, जहाजरानी, वायु परिवहन) नष्ट हो जाएंगे और लाखों लोगों का रोजगार प्रभावित होगा। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उत्सर्जन में कमी के लिए पूरी अर्थव्यवस्था को बदलना पड़ सकता है जो सस्ती ताप ऊर्जा पर निर्भर हैं।
कई ऐसे धड़े हैं जो इसका विरोध करते हैं। परंपरागत ऊर्जा उद्योगों के अलावा कई राजनीतिज्ञ भी इस वैज्ञानिक वास्तविकता से इनकार करते आए हैं। जलवायु परिवर्तन को खारिज करने वाली राजनेताओं की इस शक्तिशाली लॉबी में उन देशों के राजनेता शामिल हैं जो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में शीर्ष पर हैं। साथ ही जीवाश्म ईंधन का निर्यात करने वाले प्रमुख देशों के नेता भी इस जमात का हिस्सा हैं। डॉनल्ड ट्रंप और जेयर बोलसोनारो ने सार्वजनिक रूप से थनबर्ग की उपेक्षा की है। व्लादीमिर पुतिन भी इसे खारिज करते आए हैं।
लेकिन कुछ सकारात्मक बदलाव हुए हैं। ज्यादा सरकारें अब पेरिस समझौते को गंभीरता से ले रही हैं। शायद इसकी वजह यह है कि राजनेताओं के बच्चों ने इसमें पहल शुरू कर दी है। ब्रिटेन ने शून्य उत्सर्जन विधेयक पारित किया है। यूरोपीय संघ पेरिस समझौते का पालन नहीं करने वाले देशों से आयात पर भारी कर लगाने की तैयारी कर रहा है। यह देखना होगा कि अगले कुछ वर्षों में इसका क्या असर देखने को मिलता है। संभव है कि ग्रेटा और उनकी पीढ़ी ने पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन की समस्या से बचाने की लड़ाई में फर्क पैदा करने के लिए पर्याप्त कोशिश की है।
सूचना की सीमा
संपादकीय
करीब डेढ़ दशक पहले जब सूचना का अधिकार कानून यानी आरटीआइ एक्ट लागू हुआ, तब उम्मीद की गई थी कि सत्ता और प्रशासन के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए यह एक बड़ा और कारगर औजार बनेगा। काफी हद तक इसका असर इसी रूप में सामने आया है और आज भी इस कानून के सहारे अलग-अलग महकमों से जुड़ी जनहित की जानकारियां सामने लाई जा रही हैं। यह जनकल्याण के कार्यक्रमों पर कारगर अमल और लोकतंत्र को मजबूत करने के मामले में एक ठोस कानून साबित हुआ है। लेकिन इसके समांतर यह भी सच है कि इस कानून को कुछ लोगों ने कई बार हथियार बना कर भी इस्तेमाल किया। यह भी देखा गया कि आरटीआइ के जरिए निकाली गई किसी सूचना की धौंस देकर संबंधित व्यक्ति के सामने मनमानी मांगें रखी गई , किसी गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक कर देने की आपराधिक धमकी दी गई और एक ब्लैकमेल किया। हालांकि इस तरह के मामले आम नहीं रहे, फिर भी अगर किसी शक्ल में आरटीआइ एक्ट को कोई व्यक्ति अपना स्वार्थ साधने का जरिया बनाता है तो यह न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि इस कानून के बुनियादी स्वरूप का भी बेजा इस्तेमाल है।
शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआइ का दुरुपयोग रोकने और इसके माध्यम से ‘आपराधिक धमकी’ पर रोक लगाने के लिए एक मुकम्मल दिशानिर्देश बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। इस मसले पर दायर एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कुछ लोग आरटीआइ दाखिल करने के विषय से किसी तरह संबंधित नहीं होते; यह कई बार आपराधिक धमकी की तरह होता है, जिसे ब्लैकमेल करना भी कहा जा सकता है। ऐसी खबरें भी आर कि आरटीआइ के तहत सवालों का जवाब देने की वजह से किसी विभाग के सामान्य कामकाज में बाधा आई। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अदालत की चिंता वाजिब है और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक प्रभावी प्रणाली बनाई जानी चाहिए। एक बेहद उपयोगी कानून का गलत मंशा से किया गया इस्तेमाल आखिरकार इसके बुनियादी मूल्यों को खत्म कर देगा। अगर यह प्रवृत्ति सामने आती है तो इस पर रोक के लिए ठोस दिशानिर्देश बनाए जाने चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी ध्यान रखे जाने की जरूरत है कि अपने लागू होने के बाद से ही इस कानून ने शासकीय कामकाज में पारदर्शिता लाने में जितने बड़े मददगार की भूमिका निभाई है, उसकी वह अहमियत बरकरार रहे।
यह किसी से छिपा नहीं है कि आरटीआइ कानून के लागू होने के पहले समूचा सत्ता-तंत्र जनता की सामान्य पहुंच से एक तरह से बाहर था और किसी काम के बारे में जानकारी प्राप्त करना लगभग असंभव था। इसका नतीजा यह हुआ कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता का अभाव एक चरित्र बन गया और इसका नुकसान लगभग हर स्तर पर देश की जनता और जनहित के व्यापक सरोकार को हुआ। लेकिन इस कानून के आने के बाद लोगों को एक सीमित सहारा मिला और इसके जरिए वे संबंधित जानकारी पाने के अधिकार से लैस हुए। इससे इस कानून की अहमियत ही साबित होती है। ऐसे में अगर सूचनाधिकार कानून के दुरुपयोग पर रोक लगाने का एक तंत्र बन जाए तो इसकी उपयोगिता एक साबित हकीकत है। हालांकि यह भी सच है कि इसके दुरुपयोग के कुछ मामले सामने आए, जो अक्सर चिंता की वजह बने। इसके बरक्स इसके उपयोग से जरूरी जानकारियां जनता के सामने लाने वाले कई आरटीआइ कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जानकारी से लैस समाज ही जागरूक हो सकता है और आखिरकार यह देश को मजबूत करने का जरिया बनता है।
दोहरा मानदंड
संपादकीय
अभिनेत्री पायल रोहतगी को राजस्थान स्थित बूंदी की एक अदालत ने चौबीस दिसम्बर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। हालांकि मंगलवार को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के खिलाफ विवादित पोस्ट डाला था। हालांकि यह सच है कि अभिनेत्री पायल ने नेहरू-गांधी परिवार के खिलाफ टिप्पणी करते हुए जो वीडियो पोस्ट किया था, वह अपमानजनक, मिया और निंदनीय थी। नेहरू-गांधी परिवार के विरुद्ध की गई इस टिप्पणी की चाहे जितनी र्भत्सना की जाए, कम है। लेकिन यह भी सच है कि उनका अपराध इतना बड़ा नहीं था कि उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाए। नेहरू-गांधी परिवार को इस मामले में पायल रोहतगी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का पूरा अधिकार बनता है। इसी आधार के तहत राजस्थान में बूंदी के कांग्रेस कार्यकर्ता चम्रेश शर्मा ने 10 अक्टूबर को पायल रोहतगी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। पिछली 21 सितम्बर को पायल ने फेसबुक पर यह विवादित वीडियो पोस्ट किया था। पायल रोहतगी ने अपनी गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की आजादी पर कुठाराघात बताया था। ठीक है कि भारतीय संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी का प्रावधान करता है, लेकिन संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाओं का भी निर्धारण किया है। पायल रोहतगी को किसी भी सामग्री का इस्तेमाल करने से पहले उसकी ऐतिहासिक तयता की जांच-पड़ताल करनी चाहिए थी। जाहिर है उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्हें इसकी सजा भी मिली। लेकिन इसी के साथ इस मसले का एक पहलू यह भी है कि कांग्रेस अभिव्यक्ति की आजादी के सवाल पर दोहरा मानदंड रखती है। अभी हाल ही में कुछ लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जब नक्सली होने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था तब कांग्रेस ने अभिव्यक्ति की आजादी का झंडा बुलंद किया था, परंतु इस मामले में उसने अलग नजरिया पेश किया। क्या कांग्रेस को इस मामले को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। दरअसल, सरकार और पुलिस दोनों हर मसले का हल डंडे से निकलने की आदी हो गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब भविष्य में इस तरह के मामलों में सरकार की तरफ से समझदारी दिखाई जाएगी।
Date:18-12-19
जवाबदेही से बचते विकसित देश
राजीव मंडल
पर्यावरण को लेकर विकसित देश कितने संजीदा हैं, यह स्पेन के मैड्रिड में हुए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज-कॉप-25-को देखने-समझने से पता चलता है। दो सप्ताह और अतिरिक्त 40 घंटे खर्च करने के बावजूद 200 देशों के नेता, नौकरशाह और पर्यावरण की घोर चिंता करने वाले पर्यावरणविद किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। सीधे शब्दों में पर्यावरण को लेकर आयोजित यह बड़ा सम्मेलन बिना किसी सकारात्मक परिणाम के रहा। निराशा इस मायने में बड़ी है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बिना लाग-लपेट के कहा कि दुनिया ने बड़ा मौका गंवा दिया। हम हार नहीं मानेंगे। मैं तो हर्गिज नहीं मानूंगा। न्यूयार्क की डेमोक्रेट कांग्रेस वुमन अलेक्जेंड्रा ओकासियो कोर्टेज का कथन ज्यादा मारक है। अलेक्जेंड्रा ने कहा कि कॉप-25 जैसा सम्मेलन दरअसल पर्यावरण से जुड़ी र्चचाओं के लिए अहम मंच है ना कि नेताओं के मजे के लिए कॉकटेल पार्टी जैसे आयोजन के लिए।
ऐसे निराशाजनक बयान स्पष्ट तौर पर इंगित करते हैं कि पर्यावरण को लेकर विकसित देशों का नजरिया कितना संकुचित है। जबकि ग्लोबल वार्मिग के एक्शन को लेकर मैड्रिड में संपन्न सम्मेलन में मौजूद देशों से उम्मीद थी कि वे इस पर कोई साफ और सरल घोषणा करेंगे। मानवता का अस्तित्व दांव पर है, ऐसे में पहले से ज्यादा और बेहतर करने का इरादा दिखाने की उम्मीद थी। यह भी आशा थी कि कॉप-25 के अंतिम घोषणापत्र में पूरी दुनिया से अगला साल खत्म होने से पहले जलवायु आपातकाल (क्लाइमेट इमरजेंसी) से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने की अपील करेंगे, पर इसमें कुछ खास नहीं हुआ। सम्मेलन में इन विकल्पों को कई देशों ने गैर जरूरी माना। यह तय किसी से छुपा या अनजान नहीं है कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के उपाय करना या उपाय तलाशना एक बड़ी चुनौती है, जिसके चलते पृवी लगातार गर्म हो रही है। 2015 के पेरिस समझौते में सभी देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयास का भरोसा दिलाया था, मगर इन कोशिशों का नतीजा ये है कि पृवी की गर्मी उल्टे 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ गई। क्योंकि पेरिस समझौता 2020 से प्रभावी होना है। संयुक्त राष्ट्र पैनल का मानना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्मी मुश्किलों को आमंतण्रदेने जैसा है। पूरी दुनिया के लोग इस खतरे से वाकिफ हैं और इसी कारण अलग-अलग देशों के युवाओं ने मार्च निकाला, ताकि उनकी सरकारों तक बात पहुंचे, लेकिन जब दुनिया को स्पष्ट संदेश देने की बारी आई तो मैड्रिड सम्मेलन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। इसमें सिर्फ पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और प्रयास करने की अपील भर की गई। इस घोषणा के शब्दों पर ही कई दिनों तक र्चचा होती रही। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को न्यूनतम करने पर र्चचा नाममात्र की हुई। अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश अपनी जवाबदेही से भागते नगर आए। जहां तक भारत की बात है, पेरिस समझौते के तहत भारत इस बात पर राजी हुआ था कि कार्बन उत्सर्जन की रफ्तार 2030 तक 33 से 35 फीसद तक कम करेगा। इसके साथ 3 अरब टन कार्बन डाईऑक्साइड प्रभावित क्षेत्र को जंगल और पौधों से भरेगा। चीन और अमेरिका के बाद भारत ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स, चावल की खेती और पशु इस उत्सर्जन के सबसे बड़े कारक हैं और इसमें तेजी से बढ़ोत्तरी जारी है।
2002 में, भारत ने नई दिल्ली में (यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लामेट चेंज) से संबंधित आठवें आधिकारिक बैठक का आयोजन और उसकी अगुवाई की थी। इस बैठक में दिल्ली मिनिस्ट्रियल घोषणापत्र को अपनाया गया था। इसमें विकसित देशों से टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने की अपील की गई थी, जिससे विकासशील देशों को उत्सर्जन में कमी लाने और खुद को जलवायु परिवर्तन के मुताबिक ढालने में उसे मदद मिले। 2017 में किए गए एक और सर्वे से ये बात सामने आई कि 47 फीसद भारतीय जलवायु परिवर्तन को अपने देश के लिए ‘‘बड़ा खतरा’ मानते हैं। अगर दुनिया के तथाकथित विकसित देशों द्वारा अपने रवैये में बदलाव नहीं लाया गया तो पृवी पर तबाही तय है। पर्यावरण के मुद्दे पर गंभीरता दिखाने की जगह विकसित (धनी) देश मामूली काम करते हैं। इससे समस्या जस-की-तस बनी हुई है। कोयले की ‘‘खल’ भूमिका के बारे में जानने के बावजूद एक साल के यह मसला टल गया है। अब ग्लासगो में इस पर र्चचा होगी। तब तक ग्लोबल वार्मिग के खतरे से दो-चार होते रहना होगा।
Unfree speech
Case against Payal Rohatgi, detention in Rajasthan, undermine Congress’s professed commitment to liberal values
Editorial
On September 21, former Bigg Boss contestant Payal Rohatgi — who has often courted controversy on social media through ill-informed and prejudiced posts — shared a video in which she made unseemly and unsubstantiated personal remarks about the Nehru-Gandhi family, going back to Motilal Nehru and Kamala Nehru. Earlier this week, Rohatgi was remanded to nine days in judicial custody under Sections 66 and 67 of the IT Act by a court in Bundi in Congress-ruled Rajasthan — she has subsequently got bail. The case against her was filed by Charmesh Sharma, a Youth Congress leader in the state. There is little that is defensible in the content of Rohatgi’s video. And yet, for all those who claim to uphold liberal values — as the Congress so loudly does — her right to free speech must be respected.
In Parliament, in election rallies and at public meetings, the senior leadership of the Congress, including party president Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Rajasthan Deputy Chief Minister Sachin Pilot, have accused the Narendra Modi government of stifling dissent, and creating an atmosphere of fear. For this accusation to ring credible, however, the Congress can ill afford to be seen to conspicuously falter on that very yardstick in the states where it holds office. The fact is, the Congress does not have a creditable record on matters of free speech. But the Rohatgi episode only serves to draw unflattering attention to this reality even as the Congress in the state, and in the country, takes on the BJP regime’s evident intolerance of dissent and disagreement. There are many in the ruling party and Union government who have sought to stifle dissent by using the law — including the IT Act and Section 124a of the IPC (sedition law) — claiming offence either to religious or “nationalist” sentiments. In a liberal, plural society, speech acts, no matter how uncomfortable they make some people, should not be deemed criminal unless they can be proved to directly incite violence. While the Constitution does allow for “reasonable restrictions” to free speech, the state must not wield the tedium of the legal process as a punishment against those that offend it.
The filing of a case under the IT Act against Rohatgi and her detention violate these principles. Nine days in custody for a video, however reprehensible, is nine days too many. There was only one reasonable action against her tasteless diatribe. Ignore it.