19-06-2021 (Important News Clippings)

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19 Jun 2021
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Date:19-06-21

Why WhatsApp’s arguments against GoI’s rules on message traceability are not convincing

Jiten Jain, [ The writer is director, Digital Lab Voyager Infosec ]

Let’s recall what exactly GoI is asking for: The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 came into force on May 26. One of its provisions requires identification of the first originator of any information if it is required by a judicial order or by an order of a competent authority under Section 69 of the Information Technology Act, 2000.

WhatsApp has approached the Delhi high court, challenging this rule on three grounds – i) it violates the fundamental right to privacy and freedom of speech and expression guaranteed under Article 19 of the Constitution; ii) it is ultra vires the Information Technology Act, 2000; and iii) it violates Article 14 of the Constitution.

Interestingly, though WhatsApp has invoked Article 19 (1) that provides for the right to freedom of speech and expression as a fundamental right, it has conveniently ignored Article 19 (2) that provides for reasonable restrictions on fundamental rights on certain specified grounds.

IT rules say origin of a message is only required for the purpose of prevention, detection, investigation, prosecution or punishment of certain offences – these are related to sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relations with foreign states, public order, incitement to an offence relating to the above or in relation with rape, sexually explicit material or child sexual abuse material punishable with imprisonment for a term of not less than five years.

A comparison between these provisions and Article 19 (2) makes it clear that the new rules are well within what is already provided in the Constitution as grounds for imposing reasonable restrictions on fundamental rights.

Placing another safeguard against any potential misuse of this provision, IT rules further provide that orders under this provision shall be passed only if other less intrusive means of investigation have become ineffective. This implies that asking for the originator of a message should be resorted to only as a last recourse.

New rules have also made it very clear that in the process of finding the originator of a malicious message, social media platforms are not required to share contents of the message or any other information about the originator or other users.

This means GoI is neither insisting on breaking WhatsApp’s encryption nor asking it to trace the entire path through which a message has travelled.

Many other democracies have also started raising their concerns over misuse of WhatsApp for illegal activities. On December 11, 2019 the United States and European Union (EU) issued a joint statement that said while encryption is important for protecting cyber security and privacy, the use of warrant-proof encryption by terrorists and other criminals compromises the ability of law enforcement agencies to protect victims and the public at large.

In July 2019, the UK, US, Australia, New Zealand and Canada issued a joint communique concluding that, “Tech companies should include mechanisms in the design of their encrypted products and services whereby governments, acting with appropriate legal authority can gain access to data in a readable and usable format.”

On October 8, 2019 the Council of the European Union adopted its conclusions on combating child sexual abuse, urging the tech industry to ensure lawful access for law enforcement and other competent authorities to digital evidence, including encrypted evidences without prohibiting or weakening encryption.

What India has asked WhatsApp is much less than what many other democracies have demanded or suggested.

Plus, it is not as if there’s no technological solution. V Kamakoti, professor in the department of computer science and engineering at IIT Madras, had filed an affidavit in the Madras high court giving details of a technology solution after the court had consulted him in July 2019.

Use of advanced cryptographic technology for attaching a unique hash with every encrypted message is one of the options. WhatsApp can also throw an open challenge to innovators around the world – come up with an effective and efficient solution on tracing the originator of a message without diluting encryption.

We will get to know whether WhatsApp explored all options before the legal challenge. Court proceedings will tell us whether the traceability issue is one of law, technology or intent.


Date:19-06-21

Higher Subsidy for Electric Performance

ET Editorial

In a welcome move, the Centre has increased the incentive for electric two-wheelers by 50% to ₹15,000 per kWh, so as to make, say, e-scooters price-competitive with petrol-fuelled bikes. The policy objective along the way is to gainfully cut down on oil imports, switch to domestic energy sources including renewables for transport, and purposefully reduce carbon emissions in the bargain.

India is the largest manufacturer of two-wheelers, with an estimated 175 million on the road, 79% of all vehicles. This vehicular segment is also the largest consumer of petrol here. And, by further incentivising the smaller electric vehicles (EVs), so as to rev up incremental demand, we can well be on the way to proactively reducing petrol usage and crude oil imports. A forwardlooking policy on EVs actually makes fiscal and macroeconomic sense. With global-scale EV manufacturing, exports would also be an attractive proposition. In tandem, we do need to step up resource allocation for public transport of course, to reap scale economies, remove rigidities and raise efficiency levels. But two-wheelers boost last-mile connectivity and can well complement public-transport policy and mass mobility.

A Crisil report has stated that about 95% of the e-scooters in India are not eligible for the incentive scheme, as they fail to meet the minimum criteria stipulated: a range of 80 km on a single charge, and a top speed of 40 km per hour. Mandating higher efficiency standards would enable an EV to travel a given distance on a smaller, more cost-effective battery pack. In parallel, we need to explore new battery chemistries such as metaloxide combinations and hydrogen fuel cells, to better leverage domestic resource endowments to rev up electric mobility.


Date:19-06-21

Cold peace

The U.S., Russia must reset their relationship to pragmatic levels and reduce tensions

Editorial

The Geneva summit between U.S. President Joe Biden and his Russian counterpart Vladimir Putin, on Wednesday, has set a pragmatic tone for engagement between the two competing powers. Mr. Biden had, in the past, called Mr. Putin “a killer”. Relations have hit the lowest point in recent years since the end of the Cold War. The U.S. has accused Russia of interfering in its elections and launching cyberattacks and criticised its stifling of internal dissent, while Moscow has slammed America’s “interventionist” foreign policy. Despite these differences, the leaders held talks on all critical issues, bringing diplomacy to the centre-stage. After the summit, they have struck cautious optimism that is rooted in self-interest. Mr. Biden sought a more predictable, rational engagement, while Mr. Putin said relations were “primarily pragmatic”. They have decided to return their Ambassadors to the Embassies and announced “a strategic stability dialogue” to discuss terms of arms control measures. While there was no major breakthrough, which was not expected anyway, they could at least demonstrate a willingness to strengthen engagement and reduce tensions.

There are structural issues in the U.S.-Russia ties. When Russia ended its post-Soviet strategic retreat and adopted a more assertive foreign policy under Mr. Putin, partly in response to NATO expansion into eastern Europe, the West saw it as a threat to its primacy. The 2008 Georgia war practically ended the romance between “democratic Russia” and the West. The annexation of Crimea in 2014 renewed tensions. Russia was thrown out of the G8, and western sanctions followed. But such steps did not deter Mr. Putin. Ties hit rock bottom after allegations that Russian intelligence units had carried out cyberattacks and run an online campaign to get Donald Trump elected President in the 2016 U.S. election. Mr. Biden and Mr. Putin cannot resolve these geopolitical and bilateral issues in one summit. But they can certainly take measures to prevent relations from worsening. For the U.S., the cyberattacks are a red line. Russia, which had amassed troops on the Ukraine border earlier this year, sees NATO’s expansion into its border region as a threat. Both countries should be ready to address their critical concerns and agree to a cold peace, which would help in addressing other geopolitical problems such as Syria. The U.S. should be less pessimistic about Russia’s foreign policy goals. Whether the Americans like it or not, Russia, despite its weakened economic status, remains a great power. Mr. Putin should also realise that if his goal is to restore Russia’s lost glory in global politics, he should be ready to cooperate with the West. Permanent hostility with other powers cannot be of much help to Russia.


Date:19-06-21

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

संपादकीय

यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप किया, जिसमें दिल्ली दंगों के तीन आरोपितों को जमानत देते हुए यह कहा गया था कि सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी गतिविधि और विरोध प्रदर्शन के बीच फर्क नहीं किया। यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों आरोपितों को जमानत दिए जाने के फैसले पर रोक नहीं लगाई, लेकिन उसने यह भी कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को नजीर न माना जाए और न ही आतंकवाद निरोधक कानून की अनदेखी की जाए। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले में कुछ विसंगति दिख रही है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले और उससे संबंधित टिप्पणियों से तो ऐसी प्रतीति हो रही थी कि तीनों आरोपितों को महज विरोध प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किया गया, न कि दिल्ली के उन भीषण दंगों को भड़काने के लिए, जिनमें 50 से अधिक लोग मारे गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला यह भी आभास करा रहा था, मानों उसने आरोपितों को क्लीनचिट दे दी हो। उसके फैसले में यह कहा गया था कि विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तेजक भाषण, चक्का जाम जैसे कृत्य असामान्य नहीं कहे जा सकते। नि:संदेह यह सब विरोध प्रदर्शन का हिस्सा है, लेकिन क्या किसी सड़क पर कब्जा कर लाखों लोगों के आवागमन को बाधित करना भी सामान्य कृत्य माना जाएगा? इसी तरह क्या लोगों को हिंसा के लिए भड़काने को भी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा मान लिया जाएगा? यदि ऐसा माना जाएगा तो फिर धरना-प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने वालों को ही बल मिलेगा।

इस पर हैरानी नहीं कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से दिल्ली पुलिस ने न केवल असहमति जताई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए यह दलील भी दी कि उच्च न्यायालय को जमानत पर फैसला देना था, लेकिन उसने आरोपितों को बाइज्जत बरी करने जैसा काम किया। यह भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी दौरान आतंकवाद निरोधक कानून की व्याख्या भी कर डाली थी। दिल्ली पुलिस के अनुसार इसकी आवश्यकता नहीं थी। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि विरोध के बहाने अतिवाद का परिचय देना एक विश्वव्यापी समस्या है। इसी कारण अमेरिका ने घरेलू चरमपंथ से निपटने के तौर-तरीकों की समीक्षा कर एक नई रणनीति बनाई है। यह ध्यान रहे कि अक्सर अतिवादी कृत्य चरमपंथी तत्वों की ओर से ही किए जाते हैं। यदि ऐसे कृत्यों को विरोध प्रदर्शन का हिस्सा मान लिया जाएगा तो आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न हो रहे खतरों का मुकाबला करना एवं आतंकी गतिविधियों से निपटना और कठिन हो जाएगा।


Date:19-06-21

वक्त की मांग हैं विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय

डॉ. मोनिका वर्मा, ( लेखिका शोध एवं अध्यापन क्षेत्र से जुड़ी हैं )

कुछ दिन पहले विश्व भर के शिक्षण संस्थानों से जुड़ी क्यूएस वर्ल्ड यूनिर्विसटी रैंकिंग रिपोर्ट जारी हुई। इसमें आठ भारतीय संस्थानों ने शीर्ष 400 में अपनी जगह बनाई है। इनमें देश के सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आइआइटी और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (आइआइएससी) शामिल है। इस बार आइआइटी बंबई ने भारतीय विज्ञान संस्थान को पछाड़कर 177वें स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान इस वर्ष 186वें स्थान पर खिसक गया है। इसके विपरीत गैर-तकनीकी संस्थानों में से एक भी संस्थान शीर्ष 500 में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाया। दिल्ली विवि, जवाहरलाल नेहरू विवि जैसे देश के नामी-गिरामी संस्थान भी इस फेहरिस्त में काफी निचले स्थानों पर हैं। वे क्रमश: 501-510 एवं 561-570 पर ही अपनी जगह बना पाए। सवाल है कि भारत का एक भी विश्वविद्यालय शीर्ष 10 तो छोड़िए, चोटी के 100 में भी अपनी जगह क्यों नहीं बना पाया? एशिया में अव्वल सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर रही, जिसकी रैंक 11 आंकी गई। दरअसल इस सर्वे में विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता को मापा जाता है। इसमें उनकी शैक्षिक गुणवत्ता, उनकी नियोक्ता प्रतिष्ठा, शैक्षिक संकाय द्वारा लिखे गए शोध पत्रों की कुल सायटेशन की संख्या एवं अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की संख्या आदि के आधार पर उनकी रैंकिंग तय की जाती है।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ब्रिटेन की एक निजी कंपनी क्वाकरेल्ली सायमंड्स द्वारा छापी जाने वाली एक सालाना रिपोर्ट है। इसके बावजूद क्यूएस रैंकिंग खासी प्रतिष्ठित मानी जाती है। हालांकि इसके आलोचकों की राय उलट है। वे मानते हैं कि यह रैंकिंग ब्रांड मूल्य को शोध-अनुसंधान के मुकाबले ज्यादा महत्ता देती है। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग और अकादमिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित रैंकिंग में से एक हैं। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अलावा भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में भी अच्छी नहीं है। इस साल जारी हुई रैंकिंग में मात्र तीन भारतीय शिक्षा संस्थान ही शीर्ष 100 में अपनी जगह बना पाए। यहां भी शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में एक भी भारतीय विवि नहीं है। भारत के मुकाबले चीन के छह विवि टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के शीर्ष 100 में शामिल हुए हैं। क्यूएस सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालयों की हालत चीन से बेहद खराब है। इसमें चीन के दो संस्थान टॉप 20 में और करीब छह संस्थान टॉप 100 में शामिल हैं। वैसे सभी वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्टों पर अक्सर सवालिया निशान भी उठते रहते हैं। भारत के सभी आइआइटी संस्थानों ने तो गत वर्ष टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग का बहिष्कार तक कर दिया था। आइआइटी दिल्ली के निदेशक ने हाल ही में कहा था कि इस तरह की सभी रैंकिंग ब्रांड विजिबिलिटी को जरूरत से ज्यादा महत्व देती हैं, जिसके कारण आइआइटी जैसे संस्थान भी मात खा जाते हैं, परंतु आइआइटी में अंतरराष्ट्रीय टीचिंग फैकल्टी की भारी कमी पर उन्होंने कहा कि इसका कारण हर स्तर पर मौजूद नीतियों से जुड़ीं चुनौतियां हैं।

रैंकिंग प्रकिया की तमाम खामियों के बावजूद इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली का शोध-अनुसंधान पर ध्यान अन्य बड़े देशों के मुकाबले लगभग न के बराबर ही है। जहां अमेरिका में शोध करने वाले विश्वविद्यालयों का अलग तरह से वर्गीकरण किया जाता है, वहीं चीन ने अपने विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए कई प्रकार की परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें से प्रोजेक्ट-985 एवं प्रोजेक्ट-211 सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इन दोनों ही परियोजनाओं की शुरुआत चीन ने पिछली सदी के अंतिम दशक में ही कर दी थी। इनके अंतर्गत न केवल विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों की नींव रखी गई, बल्कि पहले से ही स्थापित संस्थाओं को भी शोध संसाधनों की दृष्टि से और मजबूत किया गया। इसी कारण आज चीन के ये संस्थान वैश्विक रैंकिंग में अपनी जगह बनाने के साथ शोध-अनुसंधान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान भी बना रहे हैं। एक सूचकांक के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से शोध कर रहे विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में टॉप 10 सभी पायदानों पर चीनी संस्थान ही कायम हैं।

अन्य देशों के मुकाबले भारत में अनुसंधान करने वाले विश्वविद्यालयों का अलग से कोई भी वर्गीकरण नहीं किया जाता। यहां आज भी उच्च शिक्षा संस्थानों का सारा ध्यान केवल शिक्षण पर ही केंद्रित है, शोध-अनुसंधान पर नहीं और निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के तो क्या ही कहने? गौरतलब है कि कई शिक्षण संस्थानों में तो आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अलग से फैकल्टी खोल दी गई हैं। जहां विश्व आज नई-नई खोजों की ओर बढ़ रहा है, वहीं विश्वविद्यालयों का मौजूदा हाल भारत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। विश्व शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए यह अति आवश्यक है कि भारत अपनी उच्च शिक्षा प्रणाली को सुधारे। यह सच है कि भारत से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी संख्या में शोधपत्र छपते हैं, परंतु चीन के 20 प्रतिशत एवं अमेरिका के 16 प्रतिशत की तुलना में भारत का 5 प्रतिशत हिस्सा अभी भी बेहद कम है। सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुसार भारत को कम से कम जीडीपी का 2 प्रतिशत भाग शोध-अनुसंधान पर खर्च करना चाहिए, परंतु यह भाग फिलहाल मात्र 0.6 प्रतिशत है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि विश्व शक्ति बनने वाले देश ने बिना शोध-अनुसंधान पर खर्च किए ही अपने को ताकतवर साबित कर दिया हो। भारत का ऐसे इतिहास में कोई अपवाद साबित होना भी मुश्किल ही है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि भारतीय विवि अपना ध्यान शोध-अनुसंधान पर केंद्रित करें और पूरा देश ऐसा करने में उन्हें हर प्रकार का सहयोग दें।


Date:19-06-21

सन 1991 के बाद के तीन दशक

टी. एन. नाइनन

तीन दशक पहले जून महीने की 21 तारीख को नरसिंह राव सरकार ने शपथ ली थी और उन व्यापक सुधारों की शुरुआत हुई थी जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा और गति दोनों बदल दी थी। बीते 30 वर्ष में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी तीन गुना बढ़कर 1.1 फीसदी से 3.3 फीसदी हो गई है। अमेरिकी डॉलर में देखें तो अर्थव्यवस्था का आकार 11 गुना बढ़ा है। केवल चीन और वियतनाम का प्रदर्शन ही हमसे बेहतर रहा है। मानव विकास के प्रमुख सूचकांकों (प्रमुख तौर पर जीवन संभाव्यता और साक्षरता) पर भारत ने मध्यम विकास वाले देशों के औसत से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत के 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से इस साल छठी सबसे बड़ी होने की उम्मीद है।

अन्य देशों से तुलना करें तो यह प्रदर्शन अच्छा नजर आता है। खुद भारत के इससे पिछले तीन दशकों की तुलना में यह बेहतर है लेकिन फिर भी हमारा प्रदर्शन इससे बेहतर हो सकता था। बहुत बड़ी तादाद में लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकले हैं। इसके बावजूद अफ्रीका के बाहर के देशों में (व्यापक गरीबी के मामले में अफ्रीका ने एशिया की जगह ले ली है) भारत सर्वाधिक गरीब आबादी वाला देश है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास सन 1990 में जिन 150 अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़े थे, उनमें से 90 प्रतिशत ने भारत से अच्छा प्रदर्शन किया था। आज देखा जाए तो करीब 195 देशों में से 75 प्रतिशत का प्रदर्शन भारत से बेहतर है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम आज भी वैश्विक औसत के पांचवें हिस्से से भी नीचे हैं। असमानता बढ़ी है लेकिन 2011 के बाद से कोई विश्वसनीय आंकड़ा भी नहीं आया है।

बीते 30 वर्षों की कहानी में भी एकरूपता नहीं है। पहले दो दशकों का प्रदर्शन तीसरे दशक (2011-2021) से बेहतर रहा। कई देश जिनका प्रदर्शन पहले भारत के प्रदर्शन की छाया में दब रहा था, अब वे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। खासतौर पर बांग्लादेश और फिलीपींस। चीन और वियतनाम तो हैं ही। अगर 2011-2021 के बीच लैटिन अमेरिका के जीडीपी में आई गिरावट, सब-सहारा अफ्रीका के संकट और आसियान के पांच देशों के प्रदर्शन से तुलना की जाए तो भारत अभी भी अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में दिखता है। परंतु सन 2001 में भारत का जीडीपी चीन के जीडीपी का 37 फीसदी था। दो दशक बाद यह घटकर 18 फीसदी रह गया है। विश्व अर्थव्यवस्था में हमारे बढ़ते योगदान को अंतरराष्ट्रीय महत्त्व मिला है लेकिन चीन के साथ शक्ति संतुलन में हम पिछड़े हैं।

सन 2011 की गिरावट के बाद दोबारा गति पकडऩा अपेक्षाकृत कठिन रहा है लेकिन महामारी ने हमारी हालत और अधिक खराब की तथा चुनौतियों में इजाफा किया। रोजगार के क्षेत्र में पहले ही हम विफल रहे हैं, अब हालात दो वर्ष पहले की तुलना में अधिक खराब हैं। लाखों की तादाद में लोग दोबारा गरीबी के दुष्चक्र में फंस गए हैं और लाखों छोटे उपक्रम जो बंद हुए हैं वे शायद दोबारा कभी न खुल पाएं। अर्थव्यवस्था में विरोधाभासी प्रवृत्ति मजबूत होती जा रही है।

अर्थव्यवस्था में उत्पादकता को नए सिरे से गति देने और एक साफ-सुथरी व्यवस्था कायम करने की जरूरत है। मोदी सरकार ने भौतिक बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया है और ढेर सारे कल्याणकारी उपाय भी किए हैं। ये दोनों जरूरी और अच्छे कदम हैं लेकिन मानव संसाधन में जरूरी नाटकीय सुधार की जगह नहीं ले सकते। यही वह बदलाव है जिसने आधी सदी पहले पूर्वी एशिया की स्थिति में बदलाव की बुनियाद रखी थी। एक ओर तो 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर साक्षरता को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर दोगुनी तेजी से 100 प्रतिशत करने के विषय में शायद ही कोई बात होती हो। महामारी ने हमारे कमजोर स्वास्थ्य ढांचे को भी सबके सामने रख दिया है, उसमें सुधार के बारे में भी शायद ही कभी बात होती हो।

एक सुचारु रूप से काम करने वाला वित्तीय तंत्र, जो हर प्रकार के कर्ज चाहने वालों की जरूरत को पूरा करे, वह अभी भी नदारद है। ऋणशोधन प्रक्रिया से कर्जदाताओं को बकाया ऋण का जो मामूली हिस्सा वापस मिलेगा वह अपने आप में एक त्रासद कथा है। अब अनुमान है कि ऋण में देनदारी की चूक के मामले नए सिरे से सामने आ सकते हैं। इससे पता चलता है कि छोटे और मझोले कारोबारियों के सामने दिक्कतें बरकरार हैं। जब कारोबारी जगत संकट में हो तो वित्तीय क्षेत्र का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं हो सकता।

परंतु आर्थिक और कल्याणकारी नजरिये से सबसे महत्त्वपूर्ण काम यह है कि लोगों को दोबारा रोजगार मिले और रोजगारपरक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। बीते 30 वर्षों से ऐसा नहीं किया गया है या उससे पिछले 30 वर्षों में भी। अगले 30 वर्षों में हमारी तकदीर कैसी होगी यह बात इसी पर निर्भर करती है।


Date:19-06-21

तहखाने में खजाना

संपादकीय

कुछ देशों ने अपने यहां दुनिया भर के भ्रष्टाचारियों और करचोरों के लिए वैध तहखाने बना रखे हैं। स्विट्जरलैंड उनमें एक है। वहां के बैंकों में दुनिया का कोई भी आदमी अपना खाता खुलवा और उसमें चाहे जितने पैसे जमा करा सकता है। वहां का कोई भी बैंक अपने ग्राहक से न तो यह पूछता है कि उसने जो पैसे जमा किए हैं, वे कहां से आए। अगर कोई उन ग्राहकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहे, तो वे वह भी उपलब्ध नहीं कराते। बस वहां का केंद्रीय बैंक हर साल यह ब्योरा जरूर उपलब्ध कराता है कि किस देश से कितनी रकम वहां के बैंकों में जमा कराई गई। इस साल के उसके आंकड़ों से पता चला है कि पिछले एक साल में, जब कोरोना महामारी के दौरान देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, तब भारतीय कंपनियों और नागरिकों ने स्विट्जरलैंड के बैंकों में सबसे अधिक धन जमा कराए। इस तरह पिछले एक साल में स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय कंपनियों और नागरिकों की कुल जमा रकम 2.55 स्विस फ्रैंक यानी बीस हजार सात सौ करोड़ रुपए हो गई है। यह आंकड़ा पिछले तेरह सालों में सबसे ज्यादा है। इसमें चार हजार करोड़ रुपए सीधे ग्राहकों द्वारा जमा कराए गए, इकतीस सौ करोड़ रुपए से अधिक दूसरे बैंकों के जरिए स्थांतरित किए गए, साढ़े सोलह करोड़ रुपए ट्रस्टों के जरिए और तेरह हजार पांच सौ करोड़ रुपए बॉण्ड और सिक्योरिटी जैसे विभिन्न विकल्पों के जरिए जमा कराए गए।

विचित्र है कि एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था नकारात्मक स्थिति में पहुंच गई है और इसे पटरी पर लाने के लिए सरकारें अपने-अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं और दूसरी तरफ करचोरी या भ्रष्टाचार के जरिए जुटाई हुई इतनी बड़ी रकम स्विट्जरलैंड के बैंकों के काले तहखानों में जमा करा दी गई। यह तो एक देश का खुलासा है, ऐसे तहखाने कई देशों के बैंकों ने बना रखे हैं। कहां कितनी रकम भेजी गई, उन सबका आंकड़ा इकट्ठा किया जाए, तो तथ्य और हैरान करने वाले हो सकते हैं। छिपी बात नहीं है कि ऐसे विदेशी बैंकों में चोरी-छिपे जमा कराया जाने वाला धन किस तरह जुटाया और कमाया जाता है। इनमें से ज्यादातर पैसा भ्रष्ट नौकरशाहों, राजनेताओं और बड़ी कंपनियों के होते हैं, जो घूस के माध्यम से या फिर करों की चोरी करके जुटाया गया होता है। उसे काला धन कहा जाता है।

काले धन पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने खूब बढ़-चढ़ कर दावे किए थे। पहली बार सत्ता में आने से पहले के चुनावी घोषणापत्र में तो उसने विदेशी बैंकों से सारा काला धन वापस लाने का भी भरोसा दिलाया था। मगर यह काम इतना आसान नहीं है। स्विट्जरलैंड या फिर दूसरे देशों के बैंकों में जहां काला धन छिपाया जाता है, उन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त है और वे अपने ग्राहकों के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध न कराने को स्वतंत्र हैं। उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता। इसलिए भारत सरकार इस मामले में कामयाब नहीं हो पाई। मगर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के दावों और करचोरी पर सख्त नजर रखने के तमाम प्रयासों के बावजूद आश्चर्य है कि वह भ्रष्टाचारियों पर नकेल नहीं कस पाई है। विदेशी बैंकों में भेजी गई रकम इस बात की गवाही है कि देश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। इस खुलासे से सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। पहले ही देश के बैंकों की भारी रकम लेकर विदेश भाग जाने वाले कारोबारियों और बट्टेखाते को लेकर अंगुलियां उठती रही हैं।


Date:19-06-21

नासूर बनती बाल तस्करी

योगेश कुमार गोयल

संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट ‘विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य: रुझान 2021’ जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इस महामारी ने करोड़ों लोगों की नौकरियां छीन ली हैं और इस संकट से 2019 के मुकाबले 10.8 करोड़ अतिरिक्त श्रमिक अब गरीब या बेहद गरीब की श्रेणी में आ गए हैं। वर्ष 2022 तक पूरी दुनिया में बेरोजगारों की संख्या बढ़ कर साढ़े बीस करोड़ हो जाएगी, जिसके चलते गरीबों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर यह महामारी नहीं आई होती तो तीन करोड़ नई नौकरियां पैदा हो सकती थीं, लेकिन महामारी के कारण अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों महिलाओं, युवाओं, बच्चों पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा है और समाज में असमानता की खाई बढ़ी है। महामारी की वजह से अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे दो अरब श्रमिक जबर्दस्त तरीके से प्रभावित हुए हैं। विश्व बैंक भी अपने अध्ययनों में ऐसे ही तथ्य प्रकट कर चुका है।

वैश्विक मंदी के कारण असमानता की खाई और गरीबी बढ़ने का सीधा असर दुनिया भर में सबसे ज्यादा मासूम बच्चों पर पड़ता है और ऐसे में बाल तस्करी की घटनाओं में काफी वृद्धि होती है। पिछले साल और इस वर्ष हुई बंदी के दौरान ऐसी घटनाओं में काफी बढ़ोतरी देखी गई। चिंताजनक स्थिति यही है कि बाल तस्करी की समस्या देश में नासूर बन रही है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान माता-पिता की मौत हो जाने से अनाथ हुए हजारों बच्चों पर बाल तस्करी का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अनाथ बच्चों को गोद लेने की आड़ में बाल तस्करी की आशंका बढ़ गई है। विभिन्न सोशल मीडिया पोस्टों में कुछ लोग महामारी में अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों का विवरण देते हुए उन्हें गोद लेने की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 80 और 81 के तहत ऐसे पोस्ट साझा करना अवैध है और अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के बाहर बच्चों को गोद देने या प्राप्त करने पर रोक लगाता है। पुलिस अधिकारियों और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का इस संबंध में स्पष्ट तौर पर कहना है कि यह एक प्रकार से बाल तस्करी करने वालों की चाल हो सकती है।

वैसे तो पूरी दुनिया में बालश्रम की समस्या एक गंभीर चुनौती है, बाल तस्करी की समस्या भी अब बड़ी चिंता का सबब बन रही है। आईएलओ के मुताबिक दुनिया में सोलह करोड़ से ज्यादा बच्चे बाल मजदूरी को अभिशप्त हैं, जिनमें सात करोड़ से भी ज्यादा बहुत बदतर परिस्थितियों में खतरनाक कार्य कर रहे हैं। इनमें लाखों बच्चे ऐसे हैं, जो बाल तस्करी के शिकार हैं और कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न वैश्विक मंदी के चलते यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 1997 में एशिया में गहराए आर्थिक संकट का दौर हो या 2009 की वैश्विक महामंदी का, ऐसे अवसरों पर साफतौर पर देखा गया कि किस प्रकार वैश्विक स्तर पर बाल तस्करी के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई। कोरोना महामारी के दौरान दुनिया भर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की मांग भी काफी बढ़ी है। दरअसल, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के शौकीन लोग मासूम बच्चों के साथ यौनाचार करते हैं और इसके लिए गरीब परिवारों के बच्चों की खरीद-फरोख्त होती है। बच्चों के यौन शोषण तथा बाल तस्करी के खिलाफ कार्यरत संगठन ‘इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड’ की एक रिपोर्ट में बताया जा चुका है कि भारत में महामारी के दौरान ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी की मांग में जबर्दस्त वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल बंदी के दौरान बच्चों के साथ हिंसक यौन शोषण वाली सामग्री की मांग में दो सौ फीसद तक की बढ़ोतरी हुई थी।

भारत में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत 2007 में ‘राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग’ की स्थापना की गई थी। वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने के लिए भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) समझौता तथा ‘बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन’ पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ‘यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम’ पर भी हस्ताक्षर कर चुका है, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की अवैध तस्करी को रोकने, कम करने और दंडित करने संबंधी उपाय शामिल हैं। इसके बावजूद बाल तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2018 की रिपोर्ट में बताया गया था कि देश भर में सभी तस्करी पीड़ितों में से इक्यावन फीसद बच्चे थे, जिनमें से अस्सी फीसद से अधिक लड़कियां थीं। कोरोना महामारी के बाद से तो बाल तस्करी के मामले में हालात बदतर हो गए हैं। वैसे बाल तस्करी के मामले देश के लगभग सभी राज्यों से सामने आते रहे हैं पर पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में हैं, जहां घरेलू कार्यों तथा यौन शोषण हेतु महिलाओं की तथा बंधुआ मजदूरी के लिए बच्चों की तस्करी सबसे ज्यादा होती है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिसंबर, 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान मानव तस्करी के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों को परामर्श जारी किए थे। आयोग के अनुसार महिला और बाल विकास मंत्रालय को महामारी के दौरान सत्ताईस लाख शिकायतें फोन कॉल द्वारा प्राप्त हुईं, जिनमें से 1.92 लाख मामलों में कार्रवाई की गई। इन कार्रवाईयों में करीब 32,700 मानव तस्करी के थे, इसके अलावा बाल विवाह, यौन शोषण, भावनात्मक शोषण, जबरन भीख मंगवाना और साइबर अपराधों के मामले भी शामिल थे।

सभ्य समाज के लिए सबसे शर्मनाक स्थिति यही है कि बालश्रम पर अंकुश लगाने के लिए देश में दर्जनों कानून होने के बावजूद भारत में करोड़ों बच्चे पढ़ने-लिखने, खेलने-कूदने की उम्र में खतरनाक काम-धंधों से जुड़े हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग पूरे देश में कालीन, दियासलाई, रत्न पॉलिश, ज्वैलरी, पीतल, कांच, बीड़ी उद्योग, हस्तशिल्प, पत्थर खुदाई, चाय बागान, बाल वेश्यावृत्ति आदि कार्यों में करोड़ों बच्चे लिप्त हैं। एक ओर जहां श्रम कार्यों में लिप्त बच्चों का बचपन श्रम की भट्ठी में झुलस रहा है, वहीं कम उम्र में खतरनाक कार्यों में लिप्त होने के कारण ऐसे अनेक बच्चों को श्वांस रोग, टीबी, दमा, रीढ़ की हड्डी की बीमारी, नेत्र रोग, सर्दी-खांसी, सिलिकोसिस, चर्म-रोग, स्नायु संबंधी जटिलता, अत्यधिक उत्तेजना, ऐंठन, तपेदिक जैसी बीमारियां होने का खतरा रहता है। कुल बाल मजदूरों में से करीब अस्सी फीसद बच्चे गांवों से हैं और खेती-बाड़ी जैसे कार्यों से लेकर खतरनाक उद्योगों, यहां तक कि वेश्यावृत्ति जैसे शर्मनाक पेशों में भी धकेले गए हैं।

यूनीसेफ का मानना है कि विश्व भर में बच्चों को श्रम कार्य में इसलिए लगाया जाता है, ताकि उनका शोषण आसानी से किया जा सकता है, जबकि बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी कहते रहे हैं कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, पर्याप्त संसाधनों, सामूहिक कार्यों और वंचित बच्चों के प्रति पर्याप्त सहानुभूति से ही बालश्रम और बाल तस्करी जैसी समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है। दरअसल, गरीबी बालश्रम का सबसे बड़ा और महत्त्वपूर्ण कारण है, जिससे लोग अपने अबोध बच्चों को भी कठिन कार्यों में धकेलने, उन्हें बेचने को विवश हो जाते हैं। श्रम विशेषज्ञों का मानना है कि बालश्रम केवल गरीबी की देन नहीं, इसका संबंध समुचित शिक्षा के अभाव से भी है। बढ़ती जनसंख्या, निर्धनता, अशिक्षा, बेरोजगारी, खाद्य असुरक्षा, सस्ता श्रम, मौजूदा कानूनों का दृढ़ता से लागू न होना आदि बालश्रम और बाल तस्करी के प्रमुख कारण हैं। इससे जहां बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बाल अपराध बढ़ते हैं, वहीं भिक्षावृत्ति, मानव अंगों के कारोबार तथा यौन शोषण के लिए उनकी गैरकानूनी खरीद-फरोख्त होती है।


Date:19-06-21

तलाशने होंगे उपाय

मुकुल श्रीवास्तव

कोरोना जैसी महामारी ने देश को स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता की अहमियत से अवगत करा दिया है। देश अभी दूसरी लहर की पीड़ा से उबरने की कोशिश करता हुआ दुबारा खड़े होने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि महामारी की तीसरी लहर सितम्बर तक आ सकती है, जिसका शिकार बच्चे ज्यादा होंगे। ऐसी खबरों के बीच महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सूचना के अधिकार में पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि पिछले साल नवम्बर तक देश में छह महीने से छह साल तक के करीब 9,27,606 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान की गई।

जानकारी के मुताबिक इनमें सबसे ज्यादा 3,98,359 बच्चों की उत्तर प्रदेश और 2,79,427 की बिहार में पहचान की गरई। वहीं लद्दाख, लक्षद्वीप, नगालैंड, मणिपुर औरमध्य प्रदेश में एक भी गंभीर रूप से कुपोषित बच्चा नहीं मिला यानी उत्तर प्रदेश और बिहार में देश के सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे रह रहे हैं। कुपोषण सिर्फ स्वास्थ्य समस्या नहीं है। समय रहते निदान न किया जाए तो यह आर्थिक और सामाजिक समस्या बन कर सामने आती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन गंभीर कुपोषण को लंबाई के अनुपात में बहुत कम वजन हो या बांह के मध्य के ऊपरी हिस्से की परिधि 115 मिली मीटर से कम हो या पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाली सूजन के माध्यम से परिभाषित करता है। गंभीर कुपोषण के शिकार बच्चों का वजन उनकी लंबाई के हिसाब से बहुत कम होता है और प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने की वजह से किसी भी बीमारी से उनके मरने की आशंका किसी सामान्य स्वस्थ बच्चे के मुकाबले नौ गुना ज्यादा होती है। 2019 में ‘द लैंसेट’ पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि भारत में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की 1.04 मिलियन मौतों में से तकरीबन दो-तिहाई की मृत्यु का कारण कुपोषण है। ये आंकड़े चिंताजनक हैं। बच्चों को लंबे समय तक संतुलित आहार न मिलने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वे आसानी से किसी भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। कुपोषण के खिलाफ काम करने वाली सरकारी यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र जोर देती हें कि आयोडीन, आयरन या विटामिन ए का ड्रॉप पिलाएं। ऐसे में उनका ध्यान माइक्रोन्युट्रिएंट्स पर है, लेकिन यह समस्या इससे आगे की है। आयरन की गोलियों से कुपोषण से निजात नहीं मिलती मतलब इस समस्या का तकनीकी समाधान नहीं निकल सकता। इसकी अपनी सीमाएं हैं। ऐसे में जरूरी है कि कि इसे खाद्य सुरक्षा से जोड़कर देखा जाना चाहिए। खाद्य सुरक्षा और खाने के सामान में विविधता कुपोषण दूर करने के लिए जरूरी है। ये दोनों सीधे तौर पर व्यक्ति की आय से जुड़ी होती हैं और आय नहीं होगी तो पोषण मिलना मुश्किल है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2019 में भारतीय पोषण कृषि कोष की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य कुपोषण दूर करने के लिए बहुक्षेत्रीय ढांचा विकसित करना है, जिसके तहत बेहतर पोषक उत्पादों हेतु 128 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विविध फसलों के उत्पादन के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। विशेषज्ञ कृषि को कुपोषण से संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का अच्छा तरीका मानते हैं किंतु देश की पोषण आधारित अधिकांश योजनाओं में इस और ध्यान ही नहीं दिया गया है। पोषण आधारित योजनाओं और कृषि के मध्य संबंध होना आवश्यक है क्योंकि देश की अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या आज भी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और सर्वाधिक कुपोषण ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है।

कोविड काल ने इस समस्या को ज्यादा गंभीर बनाया है। पहले से ही गरीब लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है और स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ा है। यह असंतुलन एक नये दुष्चक्र का निर्माण कर रहा है, जिसके केंद्र में बच्चे हैं। एक ओर कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा उनके चपेट में आने की आशंका है, वहीं गरीबी और गिरती आय पहले से ही कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए एक ऐसी खाई का निर्माण कर रही है जिससे निकलना मुश्किल दिख रहा है। प्रख्यात बाल लेखक जैनज कोरजाक ने कहा था, “बच्चे और किशोर, मानवता का एक-तिहाई हिस्सा हैं। इंसान अपनी जिंदगी का एक-तिहाई हिस्सा बच्चे के तौर पर जीता है। बच्चे…बड़े होकर इंसान नहीं बनते, वे पहले से ही होते हैं, हमें बच्चों के अंदर के इंसान को जिंदा रखना होगा।’ पर क्या देश के सारे सारे बच्चे बड़े हो पाएंगे या उनमें से कई कुपोषण का शिकार हो विभिन्‍न बीमारियों से ग्रस्त होकर काल कवलित हो जाएगे? इस मुश्किल सवाल का जवाब समाज और सरकार, दोनों को मिलकर ढूंढ़ना होगा।


Date:19-06-21

स्विस बैंकों में बढ़ा धन

संपादकीय

जब-जब स्विस बैंकों का जिक्र आता है, काला धन का मुद्दा सतह पर आ जाता है। हालांकि, स्विस बैंकों में जमा सभी धनराशि काला धन नहीं है। उनसे कई औद्योगिक कंपनियों के वैध खाते भी संचालित होते हैं, जो कारोबारी लेन-देन के उद्देश्य से खोले गए हैं। वैसे, आम लोगों को यह कुछ अजीब लग सकता है कि जिस कोरोना-काल में यहां लोगों की आय घट रही थी, इस दौरान स्विस बैंकों में भारतीयों की पूंजी-वृद्धि ने पिछले तेरह वर्षों का रिकॉर्र्ड तोड़ दिया। इन बैंकों में भारतीयों का धन बढ़कर 20,700 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के मुताबिक, भारतीयों का धन नगदी के रूप में नहीं, बल्कि सिक्योरिटी, विभिन्न बॉन्ड और कई अन्य तरह की वित्तीय होल्डिंगके कारण बढ़ा है। बहरहाल, इन ब्योरों से स्विस बैंकों में कितने भारतीयों का कितना काला धन जमा है, इसका संकेत नहीं मिलता, बल्कि इनसे बस यही जानकारी मिलती है कि भारतीय खाताधारकों के प्रति स्विस बैंकों की कितनी देनदारी बनती है।

काला धन के मुद्दे ने कई बार देश की राजनीति की दशा-दिशा बदली। साल 2014 के आम चुनाव में तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। नेताओं द्वारा चुनावी रैलियों में अतिरंजित दावे किए गए थे। इसीलिए, जब इस पर लगाम लगाने के लिए नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का एलान किया, तब देशवासी काफी तकलीफें उठाकर भी सरकार के फैसले के साथ अडिग रहे। लेकिन कुछ ही महीनों में यह साफ हो गया कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है- चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर नगदी, शराब व आभूषणों की बरामदगी। बताने की जरूरत नहीं कि कुछ मायनों में नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को नुकसान ही पहुंचा। उसके बाद काला धन का मुद्दा न सरकार के लिए लोक-लुभावन बचा, और न लोगों के लिए किसी उम्मीद का बाइस रहा। फिर भी, इसको नियंत्रित करने की शासन-प्रशासन की कोशिशें बंद नहीं हुईं, हो भी नहीं सकतीं, क्योंकि यह अंतत: देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करता है।

यह एक कटु सच्चाई है कि भारत ही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी कोरोना-काल में आम लोगों की जिंदगी दुश्वार हुई, पर शीर्ष के धनपतियों व उनकी कंपनियों के खजाने में अरबों की दौलत बढ़ी। ऐसे में, स्विस बैंकों में भारतीयों के धन में बॉन्ड, सिक्योरिटी आदि के जरिए बढ़़ोतरी समझी जा सकती है। लेकिन यह खुला सच है कि जितने भी ‘टैक्स हैवेन’ देश हैं, उनके बैंकों में दुनिया भर के रसूखदारों और धनपतियों ने विशाल धनराशि छिपा रखी है। पनामा पेपर्स लीक इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। दिक्कत यह है कि ये देश किसी प्रकार की वित्तीय जानकारी साझा नहीं करते। सरकारों के लिए लंबे समय से यह बड़़ी चुनौती बनी हुई है कि कैसे कर-चोरी के इस रास्ते को बंद किया जाए? जाहिर है, कूटनीतिक तरीकों से ही ऐसे खाताधारकों तक पहुंचना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति इस वक्त अच्छी नहीं है और आने वाले कुछ वर्षों में उसके आर्थिक अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। इसलिए हरेक स्तर पर वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ सरकार को विदेश में काला धन रखने वालों से सख्ती से निपटना होगा। देश जानना चाहेगा कि कितना काला धन उसके खजाने में लौटा?