18-12-2021 (Important News Clippings)

Afeias
18 Dec 2021
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Date:18-12-21

For Still Greater Ambition on Silicon

Strategic autonomy calls for backward integration

ET Editorials

The government has done well to approve a ₹76,000-crore incentive scheme for semiconductors. Developing capability in semiconductor design and manufacturing is a vital strategic necessity for India, not a commercial operation alone, for a country that aspires to strategic autonomy. Advanced microchips underpin defence: missile systems, satellites and communications. India cannot be in a position in which a foreign power can snoop on or control, through some backdoor installed in these complex bundles of software and microscopic hardware, such systems, or be scrounging for parts at a crucial moment. It makes sense for India to develop a semiconductor manufacturing industry that makes machines that are used to produce chips and an industry that designs logic chips, memory chips and systems on a chip (SoC), and fabricates them in India as well.

The plan is to provide fiscal support of up to 50% of the project cost for setting up semiconductor and display fabrication units. The support is for those who have the technology. That would rule out any Indian entity. The point is to fund creation of the knowhow and capacity, not just lure foreign companies to set up shop here. The notion that India must focus on medium- and low-end chips is flawed, not just because the demand for advanced silicon would go up as all businesses go digital and artificial intelligence (AI), augmented reality (AR) and virtual reality (VR) combine in routine business, but also because low-to-medium levels of sophistication would not do for strategic autonomy. The need is to build competitive advantage in high-end semiconductors and chip design.

Various kinds of microchips form a large part of India’s imports and can surpass oil as the single largest item. The machines needed to supply the components of a chip fab are very sophisticated and produced by one or two companies. Backward integration would call for their development as well. This is not just paranoia. India has the talent pool and the capital required. Why would we not leverage them to be a supplier to the world?


Date:18-12-21

For disabled citizens to have the police they deserve

The Accessibility Standards for built infrastructure could make our law enforcement apparatus more disabled-friendly

Rahul Bajaj and Damini Ghosh, [ Senior Resident Fellows at the Vidhi Centre for Legal Policy ]

While effective and meaningful access to the police is important for all Indian citizens, it is doubly so for persons with disabilities. Their disability exposes them to heightened risk of violence. As the Supreme Court noted in a case concerning the rape of a blind Scheduled Caste woman earlier this year (Patan Jamal Vali v. The State Of Andhra Pradesh), “as the facts of this case make painfully clear, women with disabilities, who inhabit a world designed for the able-bodied, are often perceived as ‘soft targets’ and ‘easy victims’ for the commission of sexual violence.”

Against this backdrop, the Draft Accessibility Standards/Guidelines recently released by the Ministry of Home Affairs (MHA) for built infrastructure under its purview (police stations, prisons and disaster mitigation centres) and services associated with them assume significance. The Standards recognise that these spaces and services must be barrier-free by design, for persons with disabilities to fully and effectively enjoy their rights equally with others. Unfortunately, however, the Standards are not in conformity with a rights-based understanding of disability when they state that accessibility is society’s “social responsibility” towards the “differently abled”. This understanding is flawed as accessibility is in fact a legal entitlement that inheres in the disabled as rights-bearing citizens.

Steps in the right direction

The Standards set out models for building new police stations as well as improving upon existing police stations and prisons that are modern, gender sensitive and accessible. On the positive side, the Standards speak to the need to make the websites and institutional social networks of police stations accessible, ensuring that persons with disabilities accused of committing any crimes are treated appropriately, having disabled-friendly entrances to police stations and disabled-friendly toilets.

Interestingly, the Standards state that the police staff on civil duty could be persons with disabilities. This is inconsistent with the Office Memorandum issued by the Department of Empowerment for Persons with Disabilities on August 18, 2021, according to which the Centre has exempted posts in the Indian Police Service; the Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshdweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Service; as well as the Indian Railway Protection Force Service from the mandated 4% reservation for persons with disabilities in government jobs. Even as the Central Government is committed to creating a more disabled-friendly police service through the issuance of these standards, it has foreclosed the possibility of the disabled being part of the police force. A police force that does not have adequate representation of people with disabilities can scarcely be inclusive towards them.

The Standards further highlight the distinctly disadvantageous position of persons with disabilities, especially women, children and persons with psycho-social disabilities, during natural disasters. Acknowledging that persons with disabilities must receive equal protection as others in such situations, the Standards provide direction on disability inclusion in disaster mitigation, preparedness, response and recovery efforts. They also stress on disability inclusive training for persons involved in disaster relief activities, data aggregation, use of information and communication technology (ICT) and enforcing accessible infrastructure models for schools, hospitals and shelters following the principle of universal design.

Moreover, the Standards introduce accessibility norms for services associated with police stations and prisons. These norms promote the use of ICTs to facilitate communication, development of police websites, app-based services for filing complaints, making enquiries, etc., as well as encouraging the use of sign language, communication systems such as Braille, images for persons with psycho-social disabilities, and other augmentative and alternative modes of communication.

Inadequate in certain aspects

Equally, however, the Standards are also inadequate in some key ways. First, the cover letter to the Standards, containing such crucial details as the coordinates of the competent official to whom public comments are to be sent and the last date of submission, is embedded in an image. Consequently, a screen reader (the software used by the blind to access the computer) cannot make out the text.

Second, the Standards call for the deployment of directional signage regarding accessibility features in the MHA’s physical infrastructure as well as to indicate the location of accessible toilets. However, they do not require that such signage itself be accessible to the visually challenged, such as through auditory means.

Third, the Standards characterise several reasonable accommodations that are necessary for the disabled as being merely recommendatory. These include having trained police personnel in every police station to assist persons with disabilities and placing beepers at all entrances to enable the visually challenged/blind to locate themselves. Just as posting signs for the benefit of the able-bodied is not optional, it is difficult to understand why placing beepers for the benefit of the visually challenged should be.

Finally, in the case of Patan Jamal Vali, the Court suggested connecting special educators and interpreters with police stations to operationalise the reasonable accommodations embodied in the Criminal Law (Amendment) Act, 2013. It further recommended setting up a database in every police station of such educators, interpreters and legal aid providers to facilitate easy access and coordination. While the standards do require developing a mechanism to provide human assistance to the disabled such as sign language interpreters, they are short on specifics on this count.

In sum, the Standards, when enacted into law, will mark a huge step forward in making our law enforcement apparatus more disabled-friendly. Bolstering the Standards further, by incorporating the suggestions flowing from well- thought-out public comments, will take us closer to the aim of ensuring that India’s disabled citizens truly have the police they deserve.


Date:18-12-21

भारत के लिए कार्बन मार्केट की भूमिका महत्वपूर्ण होगी

आरती खोसला, ( निदेशक, क्लाइमेट ट्रेंड्स )

2022 भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साल होने जा रहा है। अभी पिछले महीने ग्लासगो में आयोजित जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन (सीओपी-26) के दौरान ‘पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल-6 रूलबुक’ के पारित होने के बाद कार्बन मार्केट के महत्व, उससे जुड़ी संभावनाओं और चुनौतियों को लेकर विचार-विमर्श का दायरा काफी बढ़ा है। भारत के परिप्रेक्ष्य में कार्बन मार्केट की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, मगर इसके साथ ही कई चुनौतियां भी खड़ी होंगी। ‘पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल-6 रूलबुक’ को आखिरकार मंजूरी मिलने का मतलब है कि दुनिया के विभिन्न देश अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजारों का इस्तेमाल करके अपने-अपने यहां प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन में कटौती करें। पारदर्शिता के जरिए समाप्ति होना ग्लासगो वार्ता की एक सफलता है। इससे विकासशील देशों में निजी पूंजी के प्रवाह के रास्ते भी खुलेंगे।

भारत में अक्षय ऊर्जा में रूपांतरण का काम अच्छे तरीके से हो रहा है। यह देखने वाली बात होगी कि वह सीओपी-26 के बाद उत्पन्न स्थितियों से किस तरह तालमेल बनाकर आगे बढ़ता है। दुनिया में दो तरह के कार्बन मार्केट हैं। एक वह जिन्हें पेरिस समझौते के तहत बनाया गया है और दूसरा स्वैच्छिक बाजार है। सीओपी-26 शिखर बैठक में पारित किए गए आर्टिकल-6 में तीन खास चीजें हैं। पहला आर्टिकल 6.2 है जो दो देशों के बीच कारोबार के बारे में है। आर्टिकल 6.4 जो अंतरराष्ट्रीय कार्बन मार्केट के बारे में है और आर्टिकल 6.8 गैर बाजार दृष्टिकोण के बारे में है। आर्टिकल 6.2 प्रौद्योगिकीय रूप से तटस्थ है और इसमें किन्हीं विशेष प्रौद्योगिकियों के बारे में कोई जिक्र नहीं है। आर्टिकल 6.4 में सभी की दिलचस्पी होगी। इसके लिए एक सुपरवाइजर कमेटी बनी है जो इस आर्टिकल को लागू करने पर नजर रखेगी। साथ ही नए कार्बन मार्केट की भी निगरानी करेगी। आर्टिकल 6.8 के तहत नॉन-मार्केट एप्रोच के लिए एक कमेटी बनाई गई है जो डी-कार्बनाइजेशन से संबंधित कदमों को आगे बढ़ा सके।

भारत की बात करें तो महिंद्रा कंपनी ने वर्ष 2040 तक खुद को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य तय किया है। उनके ग्रुप की एक कंपनी ने पहले ही कार्बन मार्केट विकसित किया है और वह इसका फायदा ले रही है। महिंद्रा की कुछ मौजूदा परियोजनाएं, जिन्हें वह कार्बन ऑफसेट के तौर पर रख रहे हैं, और उन्हें मैकेनिज्म के तौर पर रूपांतरित करके स्वैच्छिक कार्बन मार्केट में तब्दील करने का सोच रहे हैं।

भारत के सामने चुनौती यह है कि उसके व्यापार जगत के पास कार्बन ऑफसेट को लेकर स्पष्टता नहीं है। उदाहरण के तौर पर वह जिसे ऑफ सेट करना चाहते हैं वह कार्बन आखिर कितने टन है। इसके अलावा चालू लागत भी एक रुकावट है। एक बात यह भी है कि मांग के मुकाबले भारी मात्रा में कर्ज उपलब्ध है। इस वजह से उसकी कीमत काफी कम होती है। इससे कॉरपोरेट्स के सामने मुश्किलें खड़ी होती हैं। इसी कारण अनेक कंपनियों ने स्वच्छ विकास संबंधी प्रोजेक्ट खत्म कर दिए हैं।

बहुत सारे निवेश ऐसे हैं जिनका दीर्घकाल में उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलता है और कंपनियों को आगे चलकर कुछ नहीं मिलता। कई कंपनियों का मुख्य ध्यान स्कोप-3 एमिशन पर है। महिंद्रा लाइफ सपेस डेवलपर्स ने नेट जीरो इमारतें बनाने का लक्ष्य तय किया है। हालांकि यह बहुत मुश्किल लक्ष्य है। मगर, विज्ञान आधारित लक्ष्यों को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। समग्र उत्सर्जन कम करने के लिए कार्य योजना बनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने 63% एमिशन रिडक्शन का लक्ष्य रखा है ताकि नेटजीरो पर निशाना लगा सकें। इसके लिए वह वॉलंटरी ऑफसेट ढूंढ रहे हैं। सभी कंपनियों का ध्‍यान प्रदूषण कारी तत्वों के उत्सर्जन में समग्र कमी लाने पर है।


Date:18-12-21

बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण समेत कई चीजों पर काम जरूरी

बिबेक देबरॉय और आदित्य सिन्हा, ( बिबेक देबरॉय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं, आदित्य सिन्हा अपर निजी सचिव (अनुसंधान) )

देश में पोषण, स्वास्थ्य, जनसंख्या की जानकारी उपलब्ध कराने वाला (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण) एनएफएचएस-5 के दूसरे राउंड का डाटा कुछ ही दिनों पहले जारी हुआ। स्वास्थ्य के कई पैमानों पर अच्छा सुधार हुआ है। जैसे एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई कि देश में प्रजनन दर नीचे आई है। बहरहाल यह आर्टिकल इस बारे में नहीं है। हम पोषण के मामले में महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर बात करते हैं।

पांच साल से कम उम्र के नाटे (उम्र के अनुसार कम ऊंचाई), दुबले (ऊंचाई के हिसाब से कम वजन)और कम वजनी (उम्र के हिसाब से कम वजन) बच्चों की संख्या में कमी आई है। यहां एनएफएचएस-4 से तुलना करें, तो मामले क्रमश: 38.4 से 35.5, 21% से 19.3 और 35.8% से 32.1% घटे हैं। इनमें से कुछ सुधारों का श्रेय पोषण और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने वाली योजनाओं को दे सकते हैं। जैसे आंतों से जुड़ा हुआ संक्रमण खुले में शौच के कारण मल रोगजनक के संपर्क में आने से होता था, यह नाटेपन का बहुत बड़ा कारण था। स्वच्छ भारत अभियान और पोषण अभियानों ने नाटापन और दुबलापन कम करने में मदद की है।

हालांकि ये सुधार बहुत कम हैं और राज्यों के बीच भारी अंतर है। जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में नाटापन बढ़ा है, जबकि यूपी, एमपी, झारखंड, बिहार, हरियाणा और ओडिशा में यह घटा है। गंभीर रूप से दुबले पांच साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या मामूली रूप से बढ़ी है। पर ये चिंताजनक है। एकसाथ नाटे और दुबले बच्चों की मृत्यु की आशंका ज्यादा होती है।

हालांकि नाटापन और मृत्य दोनों का संबंध कुपोषण से है, पर ऐसे भी मामले हैं जहां बच्चे नाटे तो हैं पर दुबले नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में नाटे बच्चों का अनुपात दुबले बच्चों से कहीं ज्यादा है। दुबले बच्चों को पर्याप्त ऊर्जा और पोषक तत्वों से भरपूर आहार दिया जा सकता है, जिससे उन्हें पर्याप्त फैट स्टोर करा सकते हैं। हालांकि एक सीधी रेखा में विकास के लिए बच्चों को सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, के, और सी, और तांबे जैसे पोषक तत्वों का सेवन करना भी आवश्यक है।

कुपोषण से जुड़ी बीमारियां जैसे नाटापन और दुबलेपन के लिए जरूरी है कि बच्चों को न सिर्फ कैलोरी मिले बल्कि आहार पोषक भी हो। बच्चों सहित सभी आयु वर्गों में बढ़ता मोटापा भी चिंता है। इसका एक कारण तो हमारे खाने में गेहूं-चावल की प्रधानता है। सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में भी गेहूं-चावल की प्रधानता ने फसलों में विविधीकरण को हतोत्साहित किया है, इससे सेहतमंद विकल्प जैसे मिलेट्स की राह में भी अड़चनें पैदा हुई हैं। हमें गेहूं-चावल के पोषणता से भरे विकल्पों पर जाना होना। मिलेट्स और अंडे शामिल करके कर्नाटक इस मामले में अग्रणी है। राज्य के कस्बाई इलाकों (पेरी-अरबन) में हुए अध्ययन में सामने आया कि मध्याह्न भोजन में मिलेट्स खाने से बच्चों में ‘नाटेपन और दुबलेपन में’ सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। कई राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी मिलेट्स देना शुरू कर दिया है।

एक और महत्वपूर्ण चिंता का विषय बढ़ता एनीमिया है। सभी उम्र की महिलाओं में एनीमिया यानी खून की कमी बढ़ी है। पिछले सर्वेक्षण 53.1% की तुलना में इस बार यह 57% हो गया है। एनीमिया कम करने के लिए आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स असरकारक होते हैं, लेकिन एनीमिया मुक्त भारत के बावजूद इसका स्तर कम बना हुआ है। कोविड के कारण कई राज्यों में आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद हो गए। बहरहाल बेहतर स्थिति के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है।


Date:18-12-21

जवाबदेही का दायरा

संपादकीय

इसमें शक नहीं कि संचार और संप्रेषण के साधनों के विस्तार के साथ बहुस्तरीय विकल्पों का विस्तार हुआ है और अब कई मौकों पर यह मुख्यधारा के विमर्श को प्रभावित करने लगा है। अनेक वेबसाइटों से लेकर सोशल मीडिया के अलग-अलग मंचों पर जाहिर किए जाने वाले विचारों और अभिव्यक्ति के मामले में इसे लोकतांत्रिक संदर्भों के विस्तार के तौर पर दर्ज किया जा सकता है। मगर साथ ही अनेक ऐसे मौके आए जब सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट पर जारी टिप्पणियों के असर से प्रतिक्रियावादी हालात पैदा हुए या फिर किसी व्यक्ति या समुदाय को लेकर नकारात्मक धारणाएं फैलीं। ऐसी स्थिति में जब किसी मसले पर उठा विवाद तूल पकड़ लेता है, तब मूल टिप्पणी हटा दी जाती है और उससे पैदा उथल-पुथल के असली जिम्मेदार बच निकलते हैं। जाहिर है, अगर कानून की कसौटी पर ऐसे मामलों को देखा जाता है, तो कार्रवाई की स्थितियां जटिल हो जाती हैं। सवाल है कि अगर सोशल मीडिया के किसी मंच पर ऐसी गतिविधि होती है, तो उसकी जवाबदेही आखिरकार किस पर आनी चाहिए! इसे लेकर अब तक कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं बन सकी है।

अब इस मसले पर एक संसदीय समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि सोशल मीडिया के सभी मंचों को प्रकाशक के रूप में देखा जाना चाहिए और उनके जरिए जारी की जाने वाली किसी सामग्री के लिए उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। साथ ही मूल कंपनी को भारत में अपना कार्यालय खोलने के लिए कहा जाए। गौरतलब है कि फिलहाल फेसबुक, ट्विटर या ऐसे अन्य मंचों पर व्यक्त कोई टिप्पणी, विचार या सामग्री अगर विवाद में आते हैं, तो इसके लिए ऐसा करने वाले व्यक्ति को कठघरे में खड़ा होना पड़ता है। अगर इस मसले पर समिति की सिफारिशों पर कोई ठोस फैसला किया जाता है, तो अब किसी विवादित सामग्री के लिए संबंधित व्यक्ति के साथ-साथ उसे प्रकाशित या जारी करने वाले मंच की भी जवाबदेही तय होगी। व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक-2019 पर संयुक्त समिति ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में पेश अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि भारतीय प्रेस परिषद की तर्ज पर एक वैधानिक मीडिया नियामक प्राधिकरण बनाना चाहिए, जो सोशल मीडिया मंचों पर सामग्री का नियमन कर सकता है और जिसके दायरे में वह सारी सामग्री आ सकती है, जो आनलाइन, प्रिंट या अन्य तरीकों से प्रकाशित की गई हो।

समिति का यह सुझाव भी अहम है कि प्रस्तावित डाटा संरक्षण कानून के दायरे को व्यापक बना कर इसमें निजी और गैर-वैयक्तिक, दोनों तरह के डाटा को शामिल किया जाए। कहा जा सकता है कि समिति ने अपनी सिफारिशों के जरिए सोशल मीडिया के मंचों पर अभिव्यक्ति के व्यापक असर के मद्देनजर इसकी जवाबदेही तय करने के लिए एक ढांचा बनाने का संदेश दिया है। यह किसी माध्यम को बेलगाम होने से रोकने के लिए जरूरी पहल लगती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। वैश्विक स्तर पर ऐसा अक्सर देखा गया है कि सोशल मीडिया के मंच कई बार मुख्यधारा के विमर्श या लोकप्रिय धारा से असहमति के स्वर तो नियंत्रित या बाधित करते हैं, लेकिन इसके समांतर कुछ उन्मादी समूहों या व्यक्तियों की अवांछित टिप्पणियों को नजरअंदाज किया जाता है। इसलिए यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि निगरानी और जवाबदेही के नियमों से अभिव्यक्ति की आजादी को चोट न पहुंचे और ऐसी पहलकदमी मानवीय विचार और लोकतंत्र को समृद्ध करने के पक्ष में साबित हो।


Date:18-12-21

प्रदूषण का स्थायी समाधान हो

संपादकीय

अबतक प्रदूषण को लेकर जितनी भी कवायद हुई है‚शायद वो उतनी कारगर नहीं रही है। यही वजह है कि सर्वोच्च अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण का स्थायी समाधान खोजने के लिए आम जन और विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदूषण कम करने को लेकर पहली दफा सर्वोच्च अदालत ने आयोग की ओर से उठाए गए कदमों पर संतोष जताया। अदालत का यह रुख सही भी है कि आम जनता और पर्यावरण के जानकार जितना न्यायसंगत सुझाव प्रदूषण को खत्म करने को लेकर देंगे‚ उतना कंक्रीट सुझाव कोई और नहीं दे सकता है। दिल्ली–एनसीआर में दिवाली के समय से ही जहरीली हवा इस कदर प्रभावी होती है कि किसी को कुछ नहीं सूझता है। तमाम उपायों और सख्ती के बावजूद अभी तक हम इस मोर्चे में नाकाम रहे हैं। प्रदूषण चाहे पराली जलाने से हो या वाहनों की अधिकाधिक संख्या की वजह से हो या फैक्टरी और निर्माण कार्यों के कारण हो; अभी तक स्थायी समाधान नहीं तलाशा जा सका है। कई बार तो हालात इतने दयनीय हो जाते हैं कि हर कोई बेबस नजर आने लगता है। प्राकृतिक रूप से ही प्रदूषण कम होता है‚ वरना गैस चेंबर में सांस लेना हर किसी की मजबूरी बनी रहती है। राहत की बात यह है कि उद्योग धंधों पर शीर्ष अदालत की लगाई रोक अब हटा ली गई है। इससे निश्चित तौर पर खाली बैठे मजदूरों को काम मिल सकेगा और अर्थव्यवस्था में गति भी आएगी। हां‚ स्कूल–कॉलेज कब खुलेंगे इस बारे में आज फैसला लेने की उम्मीद है। एक बात तो सच है कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लंबी और काफी कठिन है। ठीक है कि सरकार की तरफ से इस पर लगाम लगाने के प्रयास हुए मगर वो नाकाफी साबित हुए हैं। चाहे वह ऑड़–ईवन का निर्णय रहा हो या और अन्य कई पाबंदियां; हम एक कदम चलकर दो कदम पीछे ही हुए हैं। प्रदूषण को अगर जड़ से समाप्त करना है तो सरकार के साथ–साथ जनता को भी जवाददेही के साथ आगे आना होगा। देखना होगा आयोग फरवरी में जब इस मामले की सुनवाई होगी तो किस तरह के सुझाव लेकर अदालत के सम्मुख पेश होता है। जो भी हो‚ मगर इतना तो तय है कि प्रदूषण से पार पाने के लिए हमें साम–दाम–दंड़–भेद की नीति अपनानी होगी ।


Date:18-12-21

शहरों को बचाओ

संपादकीय

सार्वजनिक भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों पर देश की शीर्ष अदालत ने गंभीर चिंता जताते हुए टिप्पणी की है कि भारत के प्रमुख शहर झुग्गी बस्तियों में बदलते जा रहे हैं। यह सुनिश्चित करना स्थानीय प्राधिकारियों की जिम्मेदारी है कि किसी संपत्ति पर अतिक्रमण न हो‚ चाहे वह निजी हो या सरकारी। अतिक्रमणकारियों से निपटने के लिए उन्हें खुद को सक्रिय और सक्षम बनाना होगा। शीर्ष अदालत का कहना था कि अब समय आ गया है जब स्थानीय सरकार नींद से जागे। ऐसे भूमाफिया को चिह्नित करना होगा‚जो इससे आर्थिक लाभ उठाते हैं। इन हरकतों से करदाताओं का धन बर्बाद होता है। गुजरात और हरियाणा में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माना कि हर जगह सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है और समस्या का समाधान करना ही होगा। देशके प्रमुख शहर झुग्गी बस्तियों में बदल गए हैं। किसी भी शहर को देखें‚चंड़ीगढ को अपवाद कहा जाता है‚लेकिन वहां भी मुद्दे हैं। रेलवे की ओर से अदालत में कहा गया कि प्राधिकार इस संबंध में देश भर में कार्रवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने कहा‚अतिक्रमण हर जगह हो रहा है। हमें वास्तविकता का सामना करना होगा। समस्या को शीघ्र हल करना होगा। कैसे हल करना है‚ इसकी जिम्मेदारी संबंधित सरकार को लेनी होगी। यह सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी स्थानीय सरकार की है कि किसी भी संपत्ति‚ निजी या सरकारी अथवा सार्वजनिक संपत्ति पर कोई अतिक्रमण न हो। रेलवे को सुनिश्चित करना होगा कि कि उसकी संपत्तियों पर कोई अतिक्रमण नहीं हो। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि गुजरात में सूरत–उधना से जलगांव रेलवे लाइन परियोजना के अभी तक अधूरा रहने का कारण भी अतिक्रमण है। वहां रेलवे संपत्ति पर 2.65 किलोमीटर की सीमा तक अनधिकृत ढांचे खड़ें हैं। यहां विचारणीय बात यह भी है कि जिनकी वजह से शहर झुग्गी बस्ती बन रहे हैं वो कौन लोग है‚ये वो लोग हैं जिन्हें शहर अपनी सुविधा के लिए उनके प्राकृतिक पर्यावासों से उजाड़कर और लुभाकर रोजी रोटी की तलाश में आने पर मजबूर कर देता है। अतिक्रमण तो भू माफिया करते हैं जिन पर नेताओं और अधिकारियों का खुला हाथ होता है। कामगार शहरों की बड़ी जरूरतें पूरी करते हैं। कॉलोनियां बनाकर उन्हें सर छिपाने की जगह दे दो‚समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी।


Date:18-12-21

अपराध का बचाव

संपादकीय

अक्सर ऐसे मौके आते हैं, जब हमारे जन-प्रतिनिधियों का व्यवहार दुखी और शर्मसार कर जाता है। दागी छवि वाले जन-प्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या की तो बात ही छोड़ दीजिए। यह भी माना जाता है कि सदन में चुने जाने के बाद नेताओं का व्यवहार आदर्श हो जाएगा, लेकिन बहुधा निराशा ही हाथ लगती है। समाज और सदन को शर्मसार करने वाले जन-प्रतिनिधियों में एक नया नाम जुड़ गया है। कर्नाटक के विधायक रमेश कुमार ने एक तरह से बलात्कार के बचाव में बेहद शर्मनाक टिप्पणी की है। मंत्री रह चुके इस वरिष्ठ विधायक ने हंगामा होने के बाद माफी मांग ली है, लेकिन उनकी टिप्पणी ऐसी है कि विवाद जल्दी शांत नहीं होगा। अपराध को रोकना या रोकने में मदद करना सरकार और उससे जुड़े लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन अव्वल तो अपराध को नहीं रोक पाना और उसके बाद यह कहना कि किसी अपराध का आनंद लिया जाए, हर लिहाज से अक्षम्य है। हम भला कैसी विधायिका के दौर में जी रहे हैं? विधायक जब बोल रहे थे, तब पूरे सदन में ठहाके लग रहे थे। ऐसे में, आज हर जागरूक नागरिक स्वाभाविक ही रोष में है।

कांग्रेस नेता रमेश कुमार की ओर से की गई दुखद टिप्पणी को लेकर जहां उनकी पार्टी असहज है, वहीं भाजपा आक्रामक हो गई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को यह मामला लोकसभा में उठा दिया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस टिप्पणी को गलत बताया है और विधायक की माफी के बाद वह इस मामले को शांत देखना चाहते हैं। हालांकि, जो कांग्रेस लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग कर रही है, उसके लिए कांग्रेस विधायक ने थोड़ी मुश्किल स्थिति बना दी है। वैसे अपने-अपने दागियों के बचाव की राजनीति नई नहीं है, लेकिन यह सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए। नैतिकता ही किसी को सच बोलने का साहस प्रदान करती है। ध्यान रहे, कर्नाटक विधानसभा में ही कुछ साल पहले अश्लील फिल्म देखने का आरोप तीन भाजपा विधायकों पर लगा था, उनमें से एक बाद में उप-मुख्यमंत्री भी बनाए गए। इसलिए अपने दागी को बचाना और दूसरे के दागी पर निशाना साधने की सियासत हमें उत्तरोतर पतन की ओर ही ले जा रही है। सपा सांसद जया बच्चन ने उचित कहा है कि पार्टी को दोषी विधायक पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि यह उदाहरण बने, जिससे वह ऐसा सोचें भी नहीं, सदन में बोलना तो दूर की बात है। जब सदन में ऐसे लोग बैठेंगे, तो जमीन पर स्थितियां कैसे सुधरेंगी?

दरअसल, हमारे समाज में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है, जो महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध निरंतर बढ़ रहा है। एनसीआरबी 2019 के अनुसार, अपने देश में प्रति 16 मिनट पर एक बलात्कार होता है, ससुराल में हर चार मिनट पर एक महिला के साथ निर्ममता होती है। नेताओं को तो चर्चा यह करनी चाहिए कि इस निर्ममता को कैसे खत्म किया जाए, लेकिन जब वह किसी न किसी बहाने से महिला विरोधी अपराध को सामान्य बताने की कुचेष्टा करते हैं, तो यह किसी अपराध से कम नहीं है। ऐसे हल्के नेताओं के वजूद पर अवश्य आंच आनी चाहिए, ताकि दुनिया को महिलाओं के अनुकूल बनाया जा सके।


Date:18-12-21

बैंकिंग क्षेत्र को बचाने और बढ़ाने की चुनौती

ब्रजेश कुमार तिवारी, ( ऐसोसिएट प्रोफेसर, अटल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जेएनयू )

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लगभग नौ लाख कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में गुरुवार-शुक्रवार को दो दिन की हड़ताल की है। बैंकों का कामकाज बहुत हद तक प्रभावित हुआ है। यह हड़ताल नौ बैंक संघों के मंच ‘यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन’ (यूएफबीयू) के आह्वान पर हुई थी। कर्मचारी चालू वित्त वर्ष में दो और सरकारी बैंकों के निजीकरण के सरकारी फैसले के खिलाफ हैं। बैंकिंग क्षेत्र और विशेष रूप से सरकारी बैंकों में चिंता लगातार बढ़ रही है।

केंद्र सरकार जल्द ही बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन पेश कर सकती है। इसके अलावा, बैंकों के निजीकरण के लिए बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन के जरिये सरकारी बैंकों में न्यूनतम सरकारी हिस्सेदारी 51 फीसदी से घटाकर 26 फीसदी किए जाने की आशंका है। केंद्र सरकार ने 2017 के बाद से ही बैंकों के एकीकरण (कंसोलिडेशन) की महत्वाकांक्षी योजना पर भी काम शुरू कर दिया था। साल 2017 में देश में 27 पीएसबी थे, पर 1 अप्रैल 2020 से देश में सिर्फ 12 पीएसबी बचे हैं। सरकार की योजना दीर्घकाल में और कम, लेकिन पहले के मुकाबले बड़े और समर्थ पीएसबी बनाने की है।

आज यह जरूरी है कि भारतीय बैंकों को बचाया व बढ़ाया जाए और इसके लिए उनको भी अपने काम में सुधार के फैसले लेने पड़ेंगे। आईएमएफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुल कर्ज का 35 प्रतिशत जोखिम में है और बैंकों के पास सिर्फ आठ प्रतिशत नुकसान को अवशोषित करने की क्षमता है। यह सबसे बड़ी समस्या है, इससे बैंक तभी उबरेंगे, जब ग्राहकों को बेहतर सेवा देंगे। भारतीय बैंकों को बेहतर परिश्रम व सतर्कता का परिचय देना चाहिए। खराब ऋण समय के साथ उच्च एनपीए की ओर ले जाते हैं, इसलिए धन की पेशकश करते समय उनको सतर्कता रखनी होगी। तभी बैंक सही और जरूरतमंद व्यवसायों या व्यक्तियों को धन देने में सक्षम हो सकेंगे। इसके अलावा बैंकों को उन भारतीय कंपनियों को कर्ज देते समय सतर्क रहना चाहिए, जिन्होंने विदेश में भारी कर्ज लिया है।

तकनीकी रूप से बैंकिंग क्षेत्र अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। कई ऐसे काम हैं, जिनके लिए आपको अपने बैंक की उसी शाखा में जाना पड़ता है, जहां से आपका खाता खुला था। अच्छी सेवा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी समावेशन और तकनीकी साक्षरता अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि कागज रहित बैंकिंग संभव हो।

आज पीएसयू सहित बैंक मुख्य रूप से खुदरा अग्रिमों या कॉरपोरेट्स पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र ज्यादातर एमएसएमई अग्रिमों की अनदेखी करते हैं। यह प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और यहां लगभग आठ करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। भारतीय जीडीपी में इस क्षेत्र का 16 फीसदी योगदान है, जो रिपोर्ट के अनुसार, 2022 तक 25 प्रतिशत हो जाना है। छोटे उद्योगों और छोटे ग्राहकों की चिंता भी जरूरी है। लोगों को अच्छी बैंकिंग सुविधा मिलनी ही चाहिए। क्या सरकारी बैंक इस मोर्चे पर पूरा ध्यान दे रहे हैं? ग्राहकों से लंबे समय तक संबंध बनाए रखने के लिए नवाचार महत्वपूर्ण है। बदलते परिवेश व अन्य उद्योग प्रथाओं के साथ तालमेल रखते हुए बैंकिंग क्षेत्र को नवाचार में निवेश करना चाहिए, जिससे उन्हें ग्राहकों को सेवा प्रदान करने में मदद मिलेगी।

विनिवेश की प्रक्रिया 1991 में शुरू की गई थी। वर्ष 2022 के लिए सरकार ने विनिवेश से राजस्व हासिल करने का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपये रखा है। कोरोना काल सहित संकट के समय में निजी व सरकारी बैंकों ने कैसा प्रदर्शन किया है, यह किसी से छिपा नहीं है। विनिवेश से धन तो जुटाया जा सकता है, पर इसे हर मर्ज की दवा समझना गलत है। पहले से ही हमारे यहां निजी क्षेत्र के बैंकों की पर्याप्त मौजूदगी है, जो सरकारी बैंकों को कड़ी प्रतिस्पद्र्धा दे रहे हैं। सरकारी बैंकों की परिचालन व्यवस्था में अभी सुधार की जरूरत है। साथ ही, बैंकिंग सतर्कता आयोग के गठन पर देश के नीति निर्माताओं को विचार करना चाहिए। अंतत: परस्पर विश्वास का माहौल बनाते हुए ही आर्थिक सुधार की डगर पर बढ़ना चाहिए।