18-09-2024 (Important News Clippings)
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Date: 18-09-24
Return of law
SC’s interim order against ‘bulldozer actions’ is much-awaited protection of fundamental rights
TOI Editorials
When, by the Supreme Court’s own reckoning, the executive is “running a bulldozer over the laws of the land”, a departure from the usual ambling pace of the judicial process becomes imperative. In response to petitions against the demolition of “the properties of persons who are accused of some crime”, on Sep 2 the court had said it would lay down guidelines on “pan-India basis”. But various state govts continuing to brazenly short-circuit due process meanwhile, was untenable. So, yesterday, SC did the right and necessary thing by passing an interim order that, without its permission, no demolition should take place in the country.
Justice Gavai’s observation that “the executive can’t be a judge” is critical. Take the example of Javed Mohammad, an accused in Prayagraj violence in 2022. His wife averred that the demolished house was in her name and gifted to her by her father. Besides making a mockery of “innocent until proven guilty”, the egregious injustice in such cases is that even the accused’s spouse and parents and children get summarily punished. Right to a home being an important facet of the right to life, Justice Viswanathan correctly added that, “even if there is one instance of illegal demolition, it is against the ethos of the Constitution.”
Part of the GOI case was that the court was getting influenced by “outside noises”. While the court denied this, democracy means to always heed the “noises” of the distressed, wherever these come from.
This order does not apply to “unauthorised constructions on public streets, footpaths, abutting railway lines or public spaces”. It is conceivable that, in this guise, some govt will still attempt “bulldozer actions”. If so, SC will need to swiftly undertake contempt proceedings, haul up the officers concerned, and make it clear how serious it is about these transgressions. The brazenness with which such actions have been embraced from UP to MP, Assam to Rajasthan, Gujarat to Tripura, leaves no doubt how much govts have come to value them politically. The fig leaf of “unauthorised constructions” has seen a lot of abuse, which must now end.
Date: 18-09-24
Election/Selection
TOI Editorials
As Delhi’s new CM, Atishi has a high-profile job with a short-term tenure. If AAP wins Delhi polls, Kejriwal will be CM. The bigger implication is what her being ‘elected’ for the job says about Indian politics. Atishi’s candidature was ‘unanimously’ backed by AAP MLAs, after Kejriwal proposed her name. This is the pattern for all CM choices by all parties. Unanimity here is a thin cloak over the lack of intra-party democracy. Atishi’s key political virtue for the job is possibly her fealty to party chief. How much support she will receive from party MLAs remains to be seen, since there are examples across the political spectrum of such “unanimous” choices later facing dissension from those nursing thwarted ambitions.
Political tradition | Atishi’s elevation merely follows the script of CMs being chosen by one or two leaders of mainstream political parties. MLAs rubber stamping their choice kills the democratic process, which would have meant choosing between competing candidates by vote. Such top-heavy political parties impact the quality of governance and health of our democracy. It also has a link with other ills of our polity, like dynastic rule and criminalisation. The pattern can largely be traced to the Indira Gandhi years. The long-term damage that replacement of party structure by a leadership cult can do to an organisation has been evident across parties. Only a fair shot at big jobs creates an enabling environment for nurturing talent.
Western democracies | Our parties should take a leaf out of Western democracies. In America, all tiers of political representation witness primaries that not just allow hopefuls to throw their hat in the ring but also ensure that party members have a role to play in who makes it eventually. So is the case in UK, albeit with a difference. In Germany, political parties find a mention in the constitution, with a law governing their functioning. With procedural democracy being all that seems to matter in India, what about a law that requires intra-party democracy?
Free the bird from Its ‘attack-dog’ cage
ET Editorials
One characteristic of any autocratic state is its inability, or unwillingness, to distinguish between state machinery and political tool. India is not an autocratic state. So, Supreme Court judge Ujjal Bhuyan stating that CBI should do its bit to dispel ‘the notion of it being a caged parrot’ should be heard seriously. Description of the central crime investigating agency as a caged parrot was coined by Justice R M Lodha in 2013. Last week’s reminder came in the context of Bhuyan declaring Arvind Kejriwal’s arrest by CBI in a corruption case as ‘unjustified’. Calling for the need of the statutory body to be ‘Caesar’s wife’ – above suspicion (of being a mere government tool for intimidation) – and independent ‘beyond a shadow of a doubt’ is, indeed, the need of the hour.
Whataboutery – or, rather, whenaboutery – to kick the can down previous administrations, just won’t do. First, CBI must be redefined as an independent, professional body, and not, to continue animal metaphors, a government attack dog. Even as it reports to the executive, it should be placed under parliamentary oversight through the Standing Committee on Law and Justice. Second, its personnel should be independent. Currently, CBI is staffed by IPS members who view it as a prestigious central posting, potentially leading to competition to curry favour with GoI. To avoid such impressions, CBI must recruit personnel independently.
Third, the agency should report to the law and justice ministry rather than to the Department of Personnel and Training and PMO. Optics matter. Fourth, there must be jurisdictional clarity. Fifth, clear mandates must be given to it to minimise tampering with evidence and witnesses. India’s open society will benefit by setting the bird ‘free’.
उपभोक्तापरक नीति से किसान बेहाल
संपादकीय
हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए सरकार ने बासमती चावल और प्याज पर निर्यात प्रतिबंध ‘तत्काल प्रभाव’ से हटा लिया है। इसके कुछ घंटे पहले अधिकांश राज्यों ने वाणिज्य मंत्री से कृषि उत्पादों पर निर्यात रोक हटाने की मांग की थी। पहले ही सरकारी गोदाम में पिछले चार वर्षों से लगातार चावल का भंडार बढ़ रहा है। लेकिन सरकार की नीति उपभोक्तापरक, न कि उत्पादकपरक, होने से किसान इतना सब कुछ करने के बाद भी बेहाल है। महंगाई रोकने के लिए चावल का निर्यात रोका गया। सरकारों को हमेशा डर रहता है। कि महंगाई से उनकी छवि खराब होगी। लेकिन उत्पादन के अनुमान को देखते हुए विगत 29 अगस्त को लगभग सवा साल के प्रतिबंध के बाद एथेनॉल बनाने के लिए ( ताकि पेट्रोल सस्ता हो सके) एफसीआई से 2.3 मिलियन टन की सीमा तक चावल लेने की अनुमति दी गई है। चीनी का भंडार भी पिछले वर्षों के मुकाबले लगभग दूना है, लेकिन चावल की तरह इसका भी निर्यात रोक दिया गया है। जरा सोचें। क्या किसान की नाराजगी वाजिब नहीं है ? विदेश में चावल और चीनी के अच्छे दाम मिलते, जो सीधे किसानों की जेब में आता। इसी चावल से एथेनॉल बनाना नीतिगत फैसला है, लेकिन किसान को निर्यात का लाभ मिले, जिससे भारत में भी कुछ हद तक इन जिंसों के दाम बढ़ें तो सरकार रक्षात्मक मोड में आ जाती है। महंगाई न बढ़े इसलिए सरकार कदम उठाती है, लेकिन इस नीति के कारण पहले तो आपूर्ति कम होने से दाम बढ़ते हैं फिर अचानक आपूर्ति बढ़ जाती है और कीमतें कम होने लगती हैं। और यह चक्र चलता रहता है। अर्थशास्त्र में इसे ‘मकड़जाल मॉडल’ कहते हैं। निर्यात इसका समाधान है, लेकिन महंगाई न बढ़े, इसलिए सरकार सबसे पहले इसी पर अंकुश लगाती है। किसानों का उत्साह बनाए रखने के लिए इस चक्र से निकलना होगा।
एक साथ चुनाव की तैयारी
संपादकीय
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के सौ दिन पूरे होने पर गृहमंत्री अमित शाह ने जिस तरह यह स्पष्ट किया कि 2029 के पहले एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था कर दी जाएगी, उससे यह स्पष्ट है कि सरकार अपने इस महत्वाकांक्षी वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता का परिचय एक साथ चुनाव कराने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में गठित समिति से भी मिला था। इस समिति ने व्यापक विचार-विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट में उन बाधाओं को दूर करने के उपाय सुझाए हैं, जो एक साथ चुनाव कराने में आड़े आ सकती हैं।
यह रिपोर्ट यही बताती है कि एक साथ चुनाव के विरोध में दिए जा रहे तर्क खोखले ही अधिक हैं। ये तर्क इसलिए भी खोखले साबित होते हैं कि 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। आखिर इस तथ्य के आलोक में यह कैसे कहा जा सकता है कि एक साथ चुनाव कराना संविधानसम्मत नहीं? क्या जब एक साथ चुनाव होते थे तो वे संविधान की उपेक्षा करके होते थे? इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अब भी लोकसभा के साथ कुछ विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। इस बार लोकसभा के साथ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के चुनाव हुए। आखिर जब लोकसभा के साथ चार राज्यों के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं तो शेष राज्यों के क्यों नहीं हो सकते? वास्तव में यह दलील विरोध के लिए विरोध वाली राजनीति का ही परिचायक है कि एक साथ चुनाव कराना व्यावहारिक नहीं।
एक साथ चुनाव केवल इसलिए नहीं होने चाहिए कि देश को बार-बार होने वाले चुनावों से मुक्ति मिलेगी। ये इसलिए भी होने चाहिए, ताकि संसाधनों की बचत के साथ चुनावी माहौल के कारण पैदा होने वाली अनावश्यक राजनीतिक कटुता से बचा जा सके। बार-बार चुनाव होते रहने से सरकारों को अपनी प्राथमिकताओं में फेरबदल करने के लिए भी बाध्य होना पड़ता है। इससे विकास एवं जनकल्याण के काम प्रभावित होते हैं। एक साथ चुनाव में यदि कुछ बाधक है, तो वह है राजनीतिक संकीर्णता। राष्ट्रहित में इस संकीर्णता का परित्याग किया जाना चाहिए।
क्या ऐसे देशों को कम लोकतांत्रिक कहा जा सकता है, जहां संसद के साथ विधानसभाओं के भी चुनाव होते हैं? यह ठीक नहीं कि एक साथ चुनाव का विरोध कर रहे राजनीतिक दल अन्य राजनीतिक एवं चुनावी सुधारों को अपनाने से भी बच रहे हैं। समय की मांग तो यह है कि उन्हें न केवल एक साथ चुनाव पर सहमत होना चाहिए, बल्कि ऐसी कोई व्यवस्था बनाने पर भी राजी होना चाहिए, जिसमें प्रत्याशियों के चयन में कार्यकर्ताओं और साथ ही जनता की भी भागीदारी हो। अभी तो प्रत्याशी चयन में मनमानी ही होती है। हालांकि इसके दुष्परिणाम राजनीतिक दल ही भोगते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे प्रत्याशी चयन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाना चाहते?
Date: 18-09-24
सिकुड़ता गरीबी का दायरा
विवेक देवराय और आदित्य सिन्हा, ( देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी-अनुसंधान हैं )
गरीबी के मुद्दे पर लंबे समय से गंभीर बहस होती आई है। इस बहस का एक बिंदु यह भी होता है कि आर्थिक वृद्धि का गरीबी पर क्या असर पड़ता है। अमूमन यही माना जाता है कि आर्थिक वृद्धि के विस्तार के साथ ही गरीबी का दायरा सिकुड़ता है। भारत में गरीबी का आकलन गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या से किया जाता है। जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं और सेवाओं की एक न्यूनतम कसौटी को गरीबी रेखा के तौर पर मान्यता दी गई है। चूंकि घरेलू सर्वेक्षणों से प्राप्त आमदनी के आंकड़े पूरी तरह विश्वसनीय नहीं तो भारत में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति मासिक खपत को पैमाना माना गया है। पिछली सदी के छठे दशक में विकसित हुई इस पद्धति को आठवें दशक में संशोधित किया गया।
गरीबी के आकलन में सटीक डाटा जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही अहम गरीबी रेखा को भलीभांति रूप से परिभाषित करना भी है। इस कड़ी में घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण यानी एचसीईएस अहम भूमिका निभाता है। इस सर्वे में खानपान, परिधान, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी 350 श्रेणियों पर होने वाले खर्च को शामिल किया जाता है। एचसीईएस के हालिया आंकड़ों में गरीबी के परिदृश्य की एक अलग कहानी दिखाई पड़ती है। इसके आंकड़े गरीबी की मौजूदा और संभावित दशा-दिशा को दिखाते हैं। इससे जुड़े आंकड़ों के दूसरे चरण की जमीनी पड़ताल की प्रक्रिया अभी जारी है। उनके सामने आने के बाद हमें कुछ और ठोस आधार मिलेंगे, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं, उनके व्यापक विश्लेषण से देश में उपभोग के रुझान को लेकर व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं।
इससे स्पष्ट है कि लोग अब केवल अनाज पर ही केंद्रित न होकर अपने भोजन में दूध, मांस, फल और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को भी तरजीह दे रहे हैं। खानपान के रुझान में इस परिवर्तन का कृषि नीति, पोषण, स्वास्थ्य और जनकल्याण जैसे पहलुओं से गहरा सरोकार है। इस रुझान के प्रमुख निष्कर्षों की पड़ताल करें तो प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में भारी बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण उपभोग में 164 प्रतिशत तो शहरी उपभोग में 146 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। इसमें बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने जबरदस्त तेजी दिखाई। ग्रामीण सिक्किम 394 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ शीर्ष पर काबिज रहा। इसका दूसरा पहलू तो और भी महत्वपूर्ण है और वह यह कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि भोजन सामग्री पर घरेलू खर्च का हिस्सा 50 प्रतिशत से भी कम हो गया है।
भोजन पर होने वाले खर्च में कमी जीवन स्तर में सुधार के साथ ही एंगेल के नियम के अनुरूप भी है कि आय बढ़ने के साथ ही भोजन पर होने वाले खर्च का अनुपात घटता जाता है। तीसरा पहलू, अनाज की खपत में गिरावट को दर्शाता है। विशेष रूप से आर्थिक तलहटी पर मौजूद 20 प्रतिशत लोगों के स्तर पर यह देखने को मिला है। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी खाद्य सुरक्षा पहल की भी भूमिका हो सकती है, जिससे करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। इसके चलते लोग अपने भोजन में फल, सब्जियां, डेरी उत्पाद और एनिमल प्रोटीन शामिल कर रहे हैं। यह परिवर्तन भारत की कृषि एवं पोषण नीतियों के पुनर्मूल्यांकन की मांग करता है, जो नीतियां अनाज उत्पादन की ओर उन्मुख रही हैं। यह रिपोर्ट इस बात को साफ तौर पर रेखांकित करती है कि हमारी कृषि नीतियों की दिशा फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित होनी चाहिए।
मौजूदा व्यवस्था में गेहूं और धान जैसी फसलों के लिए कायम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और खरीदारी से जुड़ा तंत्र इनकी मांग घटने के बावजूद उनके उत्पादकों को असंगत रूप से लाभ पहुंचाने वाला है। ऐसे में बागवानी, डेरी और मवेशियों पर जोर देना टिकाऊ एवं सतत विकास की ओर अग्रसर करने के साथ ही कृषि उत्पादकता एवं पोषण के मोर्चे को भी मजबूत करेगा। यह रिपोर्ट कुछ चिंताजनक पहलुओं की ओर संकेत करती है। ऐसा ही एक पहलू प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के बेतहाशा बढ़ते उपभोग का है। खासतौर से शीर्ष 20 प्रतिशत अमीर आबादी में यह खपत खासी बढ़ी है, जिससे जनस्वास्थ्य के समक्ष एक संकट आकार ले रहा है। तमाम शोध-अनुसंधान निरंतर रूप से यह दर्शाते हैं कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य उत्पादों और मोटापा, मधुमेह एवं हृदय संबंधी बीमारियों जैसे गैर-संचारी रोगों के बीच सीधा संबंध है।
ऐसे में, सरकार को इन प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को लेकर पोषण से जुड़े पहलुओं के विनियमन का कोई उपाय करना चाहिए। साथ ही, इन खाद्य सामग्रियों के अतिशय उपभोग को लेकर जनजागरूकता का प्रसार भी उतना ही आवश्यक है। विशेष रूप से शहरी इलाकों में ऐसा किया जाना जरूरी है। रिपोर्ट कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर भी संकेत करती है। जैसे एनीमिया के बढ़ते मामले। इस लिहाज से महिलाओं और बच्चों की संवेदनशीलता उजागर होती है। सरकार द्वारा आयरन युक्त खाद्य उत्पादों को प्रोत्साहन देने के बावजूद एनीमिया की समस्या बनी हुई है। ऐसे में केवल आयरन युक्त खाद्य सामग्री ही नहीं, बल्कि खानपान में विविधता भी एनीमिया की चुनौती से निपटने में उतनी ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में उन नीतियों को अपनाने की आवश्यकता महसूस होती है, जो विविधतापूर्ण, पोषण से परिपूर्ण भोजन तक पहुंच को सुगम बना सकें। विशेष रूप से गरीब परिवारों के लिए ऐसी कोई पहल और भी आवश्यक है। अगर इस रिपोर्ट के सारांश को देखें तो उपभोग का यह बदला हुआ रुझान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआइ में समयानुकूल परिवर्तन की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।
यदि उपभोक्ता के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो मुद्रास्फीति के आकलन की प्रक्रिया भी उसी अनुसार संशोधित की जाए। तभी महंगाई की सही तस्वीर सामने आ पाएगी। कुल मिलाकर, भोजन में आ रही विविधता, बढ़ती आमदनी और अनाजों का घटता उपभोग आर्थिक प्रगति के सकारात्मक संकेतकों को दर्शाता है। हमें अपनी नीतियों को भी बदलते समय के अनुसार बदलना चाहिए, क्योंकि भारत जिस प्रकार प्रगति के पथ पर अग्रसर है तो हमें स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और जनकल्याण के मोर्चे पर चुनौतियों का भी तोड़ निकालना होगा|
Date: 18-09-24
मनमानी के विरुद्ध
संपादकीय
किसी गैरकानूनी गतिविधि या अपराध का आरोप झेल रहे व्यक्ति के घर या अन्य निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त करने पर लगातार सवाल उठ रहे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कथित ‘बुलडोजर न्याय’ के मसले पर जो राय जाहिर की है, वह राज्य सरकारों और संबंधित महकमों के लिए विचार करने का विषय है। यह बड़ी विडंबना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध के आरोप में पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने के बजाय अन्य कारणों का हवाला देकर उसका घर ढहा दिया जाए। ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अक्तूबर तक के लिए देश भर में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी और कहा कि बिना उसकी अनुमति के एक भी निर्माण न ढहाया जाए। हालांकि यह आदेश सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ और किसी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा।
दरअसल, पिछले कुछ समय से कुछ राज्यों में किसी व्यक्ति पर महज आरोप लगने के बाद उसके घर को बुलडोजर से ध्वस्त करना एक जरूरी कार्रवाई मान ली गई थी। जबकि ऐसी कार्रवाई को मनमाने तौर-तरीके और उसके महिमामंडन के रूप में देखा जा रहा था। इसी के मद्देनजर शीर्ष अदालत ने बुलडोजर कार्रवाई का महिमामंडन बंद करने को कहा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता का कहना था कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई। गौरतलब है कि बुलडोजर चलाने के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि एक व्यक्ति के सिर्फ आरोपी या यहां तक कि दोषी होने के बावजूद इस वजह से उसका घर नहीं गिराया जा सकता है। एक लोकतांत्रिक और कानून के शासन वाले देश में किसी एक शख्स की गलती की सजा उसके परिजनों को उसके घर को ध्वस्त करके नहीं दी जा सकती। ऐसी कार्रवाई कानून के शासन पर ही बुलडोजर चलाने जैसा होगा। संभव है कि किसी घर को अवैध निर्माण होने या अन्य तकनीकी आधार पर ध्वस्त किया गया हो, लेकिन अगर ऐसी कार्रवाई की तात्कालिक वजह आपराधिक कृत्य में आरोपी होना प्रतीत हो रही हो, तो उसे कैसे देखा जाएगा!
Date: 18-09-24
भरोसा बनाये रखना जरूरी
प्रियंका सौरभ
भारतीय न्यायपालिका को विशेष रूप से राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में स्वतंत्रता बनाए रखने का काम सौंपा गया है, लेकिन इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाल के फैसले जैसे कि अरविंद केजरीवाल आबकारी मामला और बिलकिस बानो मामला, इन तनावों को उजागर करते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, जहां एजेंसियां राजनीतिक विरोधियों को ही नहीं, बल्कि पत्रकारों, छात्रों और अकादमिक जगत से जुड़े उन लोगों को भी निशाना बनाती हैं, जो सरकार एवं उसकी नीतियों की आलोचना करते हैं। यह सिलसिला खासतौर से चुनाव के आसपास शुरू होता है।
न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में चुनौतियां देखें तो राजनीतिक रूप से आरोपित मामलों में, न्यायपालिका को अक्सर कार्यपालिका के सूक्ष्म या प्रकट दबाव का सामना करना पड़ता है। जब फैसले सरकारी हितों के खिलाफ जाते हैं तो यह विवादास्पद न्यायिक नियुक्तियों, तबादलों या राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट हो सकता है। जांच एजेंसियां अक्सर दोषसिद्धि सुनिश्चित किए बिना व्यक्तियों को दंडित करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को हथियार बनाती हैं। पूछताछ के दौरान ‘असहयोग’ के लिए हिरासत को लंबे समय तक बढ़ाने की प्रथा को अक्सर कैद में रखने बहाने के रूप में प्रयोग किया जाता है, भले ही ठोस सबूतों की कमी हो । यह प्रथा संविधान के अनुच्छेद 20 (3) में निहित आत्म- दोषारोपण के खिलाफ अधिकार को कमजोर करती है। राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में निचली अदालतों द्वारा स्वचालित रूप से जमानत से इनकार करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, भले ही कानूनी आधार इस तरह के इनकार को उचित ठहराते हों । न्यायमूर्ति भुइयां और न्यायमूर्ति बी.आर. दोनों गवई ने इस मुद्दे पर प्रकाश डाला है, यह देख हुए कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने में विफल रहते हैं, खासकर हाई-प्रोफाइल मामलों में । न्यायमूर्ति भुइयां की केजरीवाल की गिरफ्तारी की आलोचना लंबे समय तक हिरासत में रखने के आधार के रूप में ‘स्पष्ट जवाब’ या ‘सहयोग की कमी’ जैसे अस्पष्ट औचित्य को स्वीकार करने से इनकार को दर्शाती है। उनके फैसले में स्वतंत्रता से इनकार करने के लिए प्रक्रियात्मक देरी का इस्तेमाल करने के लिए सीबीआई को फटकार लगाई गई और इस बात पर जोर दिया गया कि इस तरह की कार्रवाइयां संवैधानिक सुरक्षा की भावना का उल्लंघन करती हैं। यह न्यायमूर्ति सूर्यकांत के दृष्टिकोण के विपरीत है, जिन्होंने गहन जांच के बिना सीबीआई के तर्क को स्वीकार कर लिया । भुइयां की विस्तृत जांच व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने में सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करती है। बिलकिस बानो मामले में जघन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के बावजूद दोषियों की रिहाई, इसी तरह न्यायिक परिणामों पर राजनीतिक प्रभाव के बारे में चिंता पैदा करती है। यह मामला इस बात का उदाहरण देता है कि सजा के बाद की राहत को माफी कानूनों के माध्यम से कैसे हेरफेर किया जा सकता है, अक्सर राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की कीमत पर संकट का एक कारण अदालतों से जुड़ा है। जिन मामलों में पुलिस कस्टडी की अवधि समाप्त हो गई हो या आरोपपत्र दाखिल हो गया हो, अक्सर उनमें भी जमानत नहीं दी जाती । कहीं-न-कहीं न्यायिक तंत्र स्थापित मानकों के अनुरूप काम नहीं कर रहा। समान अवसर का अभाव कानूनी प्रक्रियाओं को खतरे में डालता है, जबकि यह स्थिति निष्पक्ष एवं निष्कलंक होनी चाहिए। यह भी जनता की नजरों से छिपा नहीं रहता कि कुछ खास न्यायिक अधिकारियों की प्रमुख पदों पर तैनाती की जाती है, जिससे शक की सूई और गहरा जाती है।
कुल मिलाकर, न्यायिक तंत्र विशेषकर जमानत के मामले में कारगर ढंग से काम नहीं कर रहा । स्वतंत्रता के मूल्य को संविधान और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमन्य मान्यता के अनुरूप महत्त्व नहीं दिया जा रहा। जमानत के संदर्भ में न्यायिक अधिकारी जिस हीलाहवाली का परिचय दे रहे हैं, वह गहन चिंता का विषय है। खासतौर से यह उन मामलों में मुख्यतः प्रकट होता है, जहां फंदा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर फंसा होता है। ऐसे मामलों में भले ही जांच पूरी हो जाए, लेकिन जमानत नहीं मिलती। यहां तक कि शीर्ष न्यायिक स्तर पर यह राहत नहीं दी जाती, जबकि न्यायपालिका स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रयास करती है, राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले इसके कवच में दरारें उजागर करते हैं। केजरीवाल और बिलकिस बानो मामले न्यायिक अखंडता की चुनौतियों को रेखांकित करते हैं, खासकर जब कार्यकारी दबाव और प्रक्रियात्मक हेरफेर का सामना करना पड़ता है। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, न्यायपालिका को बाहरी दबावों का विरोध करना चाहिए और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, विशेष रूप से राजनीतिक रूप से आरोपित परिस्थितियों के सामने। न्यायिक स्वतंत्रता और अखंडता के लिए इन खतरों के जवाब में, न्यायाधीशों को कार्यकारी हेरफेर और नियंत्रण से बचाने के लिए सुरक्षा उपायों और प्रतिवादों को लागू करना अनिवार्य है।