18-02-2020 (Important News Clippings)
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Officer and a lady
Permanent commission and command posts for army’s women are welcome
TOI Editorial
In a historic judgment, the Supreme Court has ruled that all women officers in the army shall be considered for permanent commission and be eligible for command posting on a par with male officers. This is a big step for gender equality in the army and paves the way for women officers being granted superior responsibilities commensurate with their capabilities.
The verdict is a put down of the Centre’s argument that women officers could not be given command posts because the composition of the army was predominantly male and drawn from rural background. It had also cited physiological limitations and family obligations of women officers. But the apex court refuted these grounds and emphasised the need for a change in mindset.
Indeed, women officers have performed admirably in the army and have even led companies and platoons of soldiers – including male soldiers – in the ten combat support arms. Therefore, there’s no reason why they can’t be given independent command of larger formations such as battalions. In fact, in foreign armies too the trend is towards giving women more responsibilities. Apart from Israel, where women soldiers have served in intensive combat roles since 1995, Germany has allowed women in combat since 2001. Australia opened all jobs in its defence forces to women in 2013, and Pakistan inducted its first woman fighter pilot the same year. True, combat roles are still not open to Indian women army officers. But that now women can be full colonels and above in army service corps, ordnance, education corps, judge advocate general, engineers, signals, intelligence, etc is definitely a step in the right direction.
Finally, studies have shown that testosterone – a male hormone – leads to distorted perceptions of the risk-reward ratio in any endeavour. If men are prone to taking irrational risks in war, having all-male armies leads to enhanced possibilities of warfare. Having more women officers in command, including of combat units, would therefore reduce the risk of such warfare – which will have devastating consequences under 21st century conditions. That is where India, and the world, should be headed to.
Date:18-02-20
Funder’s folly
Tying central funds to other goals distracts from fundamental priority to improve university rankings
TOI Editorial
Autonomy figures prominently in the draft National Education Policy 2019. In practice, however, the Union ministry of human resource development (HRD) is finding it hard to let go. The ministry’s onerous task-list of “non-academic” activities for higher education institutions (HEIs) availing central grants is a case in point. These activities are forcing colleges and universities to divert manpower, resources and considerable time for promoting central government schemes, which according to many campus accounts is a drain on scarce resources and academic priorities.
The pressing goal today is to pitchfork more Indian universities into the world’s top 200 or 500 rankings. Only then does India stand a chance to fight this century’s developmental and technological battles. Instead, university administrators and teachers are channelling their energies into event management and report presentation while students double up as volunteers, performers and audiences. HRD diktats include observing the Swachhata Pakhwada (cleanliness fortnight), interfacing with unorganised sector workers to promote Centre’s pension scheme, organising classical dance/ music events, etc.
Administrators complain they are given short notice in organising events and have little discretion in choosing programmes that suit the institution. Ultimately such exercises descends into farce, with more emphasis on documenting compliance and passing muster with junior HRD bureaucrats. In sharp contrast, NEP 2019 draft’s preamble recognises that HEIs can be efficiently managed only when “curricular, administrative and financial elements are brought together as a single entity with the necessary autonomy” and cautions against “any attempt to provide piecemeal autonomy”. In an autonomous setting, a campus would organically engage with the national discourse on classical arts, sports, sanitation and other socially worthy initiatives. While this model has worked wonders elsewhere, it is feared in India.
The notion that nation building can be drilled into campuses is a misplaced and simplistic one. Only quality education can achieve the highest goal of nation building of producing educated, empowered and cultured citizenry. The joyless rituals spawned on campuses through bureaucratic exercise of state power reveal tokenism rather than substance.
Ever-green problem sprouts in renewables
ET Editorial
The renewable energy sector, which has witnessed the vast bulk of private funding in power in the last six years, now faces the real threat of transforming into non-performing assets (NPAs) due to lax payment for power supplied, never mind if it’s ‘green’. The powers that be clearly need to proactively address mounting non-payment; otherwise, India’s target to have 175 GW of renewable capacity will simply not see the light of day by 2022, or ever.
Finance minister Nirmala Sitharaman has, rightly, flagged the issue of ‘financial stress’ in state power distribution companies, or discoms, due to rampant non-payment of user charges and widespread revenue leakage. Reports say that the discoms’ outstanding dues to power producers now add up to over Rs 82,000 crore, with the renewable energy sector particularly badly affected. Significantly, the renewable power segment has received foreign direct investment (FDI) of over $3.2 billion in the last four years. The way forward is to instal prepaid smart power meters nationally.
Reports say that solar and wind power generators have piled up dues from discoms that totalled over Rs 9,400 crore by November-end 2019, with Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Telangana seeing most default. Reportedly, as many as 15 discoms nationally are seen to be falling behind in their payments. The Centre and state governments must garner the political will to levy reasonable user charges for power. If the state wishes to subsidise consumers, it must provide them explicitly in the budget. Reportedly, the bank exposure to renewable power projects in Andhra Pradesh alone now adds up to Rs 35,000 crore; investment commitments for green power are currently put at over Rs 3 lakh crore. Policy flip-flops are entirely avoidable in renewable power.
जवाबदेह अंकेक्षक
संपादकीय
हाल के वर्षों में हाई-प्रोफाइल कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के मामले सामने आने के बाद अंकेक्षकों की भूमिका काफी हद तक निगरानी में रही है। अंकेक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे उन कंपनियों के अंशधारकों के हितों की रक्षा करेंगे जिनका वे अंकेक्षण करते हैं। इस सिलसिले में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए कंपनी मामलों के मंत्रालय ने एक चर्चा पत्र सामने रखा है और अंकेक्षकों की स्वतंत्रता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सुझाव मांगे हैं। पत्र जहां ढेर सारे विषयों की बात करता है, वहीं कुछ संभावित हस्तक्षेप ऐसे भी हैं जो अंकेक्षण कारोबार को अत्यधिक प्रभावित कर सकते हैं।
एक प्रस्ताव यह है कि अंकेक्षण क्लाइंट को गैर अंकेक्षण सेवा न दी जाए ताकि अन्य सेवाओं से मिलने वाले राजस्व का विचार अंकेक्षण फर्म को अंशधारकों के प्रति अपना दायित्व पूरा करने से न रोके। यह एक अच्छा कदम है क्योंकि इससे हितों का टकराव काफी कम हो सकता है। अंकेक्षण के रिश्ते में गुणवत्तापूर्ण काम की तुलना में अंकेक्षक के वाणिज्यिक हित सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें दो राय नहीं कि कई अंकेक्षण कंपनियां अंकेक्षण के काम के लिए आक्रामक बोली लगाती हैं और इसकी भरपाई अन्य सेवाओं से हासिल होने वाले राजस्व से करती हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 के तहत पहले ही अंकेक्षकों के लिए अंकेक्षण क्लाइंट को चुनिंदा अन्य सेवाओं की पेशकश करने का निषेध है। इस सूची में अंकेक्षण और बहीखाते का रखरखाव करने की सेवा, निवेश सलाह और निवेश बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग तथ प्रबंधन सेवाएं आदि शामिल हैं।
भविष्य में आने वाले बदलावों का अनुमान लगाते हुए प्राइस वाटरहाउस इंडिया और डेलॉयट ने अपने अंकेक्षण क्लाइंट को गैर अंकेक्षण सेवाएं नहीं देने का निर्णय लिया है। गत वर्ष जून में ग्रांट थॉर्नटन ने भी कहा था कि वह जिन सूचीबद्ध कंपनियों का अंकेक्षण करती है उन्हें सलाह सेवा और लेनदेन की सलाह देने का काम नहीं करेगी। सूची का प्रस्तावित विस्तार एक समझदारी भरा कदम है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि ऐसे उपाय छोटी फर्म को अधिक प्रभावित करेंगे बजाय कि बड़ी अंकेक्षण फर्म के। इसके अलावा एक चिंता यह भी है कि अंकेक्षण फर्म कारोबार को व्यवहार्य बनाए रखने के लिए शुल्क में इजाफा कर सकती हैं। एक अन्य प्रस्ताव यह है कि बड़ी अंकेक्षण कंपनियों द्वारा जिन कंपनियों को सेवा दी जाती है उनकी तादाद सीमित कर दी जाए। मौजूदा नियम के अधीन एक अंकेक्षण फर्म 20 से अधिक कंपनियों का अंकेक्षण नहीं कर सकती। हालांकि 100 करोड़ रुपये से कम कारोबार वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को इस सूची से बाहर रखा गया है। परंतु भारत में बड़ी अंकेक्षण कंपनियां सनदी लेखाकार फर्म के साथ मिलकर काम करती हैं और उन्हें अपने ब्रांड नाम का इस्तेमाल करने की इजाजत देती हैं। परिणामस्वरूप जैसा कि मशविरा पत्र में कहा गया है, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 70 फीसदी कंपनियों का अंकेक्षण चार बड़ी सूचीबद्ध अंकेक्षण फर्म करती हैं।
इसके कारण कारोबार में प्रतिस्पर्धा कम हुई है। बहरहाल, इस प्रकार एकतरफा सीमा तय करना आसान नहीं होगा। मशविरा पत्र संयुक्त अंकेक्षण की बात भी करता है जहां दो फर्म मिलकर अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करें। इससे एक जोखिम कम होगा लेकिन अंकेक्षण फर्मों की जवाबदेही घटेगी। इनमें से कुछ विचारों के लाभ-हानि दोनों हैं। परंतु सरकार की सराहना करनी होगी कि उसने नियमों की समीक्षा करने में सलाह प्रक्रिया अपनाई। कुल मिलाकर नियमों का लक्ष्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाना होना चाहिए। चूंकि आधुनिक बाजार अर्थव्यवस्था में अंकेक्षकों की अहम भूमिका है इसलिए एक मजबूत कानूनी ढांचा चाहिए जो नियम तोडऩे वालों के साथ न्याय करे। इससे अंकेक्षक और कंपनी अधिकारी दोनों अंशधारकों के हितों से समझौता करने से बचेंगे। केवल नियम बदलने से पर्याप्त विश्वास नहीं उत्पन्न होगा।
सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी लर्निंग एक सराहनीय प्रयास
संपादकीय
केंद्र सरकार द्वारा इस बात का संज्ञान लेना कि प्रारंभिक शिक्षा से पहले बच्चों का मानसिक रूप से तैयार न होना आगे की कक्षाओं में ज्ञानार्जन में उन्हें कमजोर बनाता है और इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में व्यापक प्रावधान रखना एक क्रांतिकारी कदम है। दरअसल, शिक्षा पर काम कर रही गैर सरकारी संस्था असर की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी या आंगनवाड़ी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले पांच वर्ष के हर चार में से केवल एक ही बच्चा कक्षा में बताए गए तथ्यों को समझने की क्षमता रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार बच्चे का दिमाग पहले आठ साल में ही विकसित हो जाता है। आंगनवाड़ी के कर्मचारी अपेक्षित ट्रेनिंग न होने के कारण बच्चों को तैयार करने में अक्षम साबित हो रहे हैं। साथ ही उनके जिम्मे टीकाकरण, मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम या कुपोषण सरीखे अभियान भी रहते हैं। लिहाजा, इन नौनिहालों को प्री-प्रारम्भिक स्कूलिंग (पीपीएस) नहीं मिल पाती, जिसके कारण वे पूरे शिक्षाकाल में उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाते, जो महंगे प्राइवेट स्कूलों में अभिजात्य वर्ग के बच्चों को उपलब्ध होते हैं। भारत सरकार ने इस कमी को समझा और अब एक प्रयास किया जा रहा है कि हर सरकारी स्कूल में भी प्री-प्राइमरी लर्निंग का कोर्स, शिक्षकों को प्रशिक्षण और अन्य साधन विकसित किए जाएं। स्वयं सरकार के अनुसार अगर यह अमल में लाया जा सका तो भारतीय समाज में शायद सबसे बड़ा इक्वलाइजर (खाई पाटने वाला) अभियान साबित होगा। लेकिन, यहां दो गंभीर समस्याएं हैं। इस अभियान का व्यावहारिक पक्ष राज्य सरकारों को देखना होगा। क्या उनके पास संसाधन हैं? वह भी उस स्थिति में जब वर्तमान शिक्षा के लिए ही बजट बेहद कम हो और अंतरराष्ट्रीय स्तर से हम मीलों पीछे हों। फिर क्या राज्यों के भ्रष्ट और अकर्मण्य शिक्षा विभाग इसे अभियान के रूप में लेंगे या इसे भी अन्य कार्यक्रमों की तरह केंद्र के पैसे में एक और बंदरबांट का साधन बना देंगे? बहरहाल, इस बड़ी कमजोरी के कारण हमारे नौनिहालों का बड़ा हिस्सा ज्ञान के वैश्विक बाज़ार में खड़ा नहीं हो पाता। अब उसका निदान देश को आत्मनिर्भर बनाने में भारी मदद करेगा। गरीबी के कारण देश का बच्चा पहले से ही स्कूल में नहीं जाता या जाता भी है तो कुछ वर्षों में शिक्षा की जगह कमाने के साधन की ओर मुड़ जाता है।
Date:18-02-20
पोर्न साइट्स पर रोक लगाने में बहानेबाजी क्यों की जा रही?
विराग गुप्ता
पोर्नोग्राफी की महामारी के तीन पहलू हैं। पहला महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराध, दूसरा इस संगठित और अवैध बाजार से कंपनियों की भारी कमाई, तीसरा सरकार और अदालतों की नाकामी। तीसरे पहलू यानी कानून, पुलिस, अदालत और सरकार की लाचारी को सिलसिलेवार तरीके से समझा जाए तो इस महामारी का सटीक इलाज हो। पोर्नोग्राफी से समाज का विक्षिप्त होना वीभत्स है। इस संगठित बाजार के सामने व्यवस्था का नतमस्तक होना, भारत की सार्वभौमिकता के लिए त्रासद है।
आठ साल पुराने वाकये से शुरुआत करें, जब बिग बॉस से सॉफ्ट पोर्नोग्राफी के प्रसार के खिलाफ शिकायतों को तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने दरकिनार कर दिया था। उसके बाद बढ़े हौसले से पोर्नोग्राफी को कानूनी दर्जा देने के लिए संसद मार्ग में पोर्नोग्राफी की ब्रांड एंबेसडर सनी लियोनी के आतिथ्य में जलसे की योजना बनाई गई। भारत में आईटी एक्ट और आईपीसी के तहत पोर्नोग्राफी का निर्माण, प्रचार और प्रसार सभी अपराध हैं। दिल्ली पुलिस को लीगल नोटिस देकर मैंने इस गैरकानूनी आयोजन के लिए प्रदान की गई अनुमति को निरस्त करने की मांग की। त्वरित कार्रवाई से पोर्नोग्राफी का रोड शो नाकाम हो गया। लेकिन, इंटरनेट के पिछले दरवाजे से घुसपैठ करके सनी लियोनी भारत में सबसे ज्यादा गूगल सर्च होने वाली सेलिब्रिटी बन गईं।
फेसबुक और गूगल के माध्यम से ऑनलाइन ड्रग्स, रेव पार्टियों, वेश्यावृत्ति और पोर्नोग्राफी और बच्चों के लिए बढ़ रहे खतरे के खिलाफ जून 2012 में के.एन. गोविंदाचार्य ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। तत्कालीन कांग्रेस और फिर भाजपा सरकार समेत फेसबुक और गूगल ने भी इसे रोकने पर सहमति जताई।
यूरोप और अमेरिका के देशों में बच्चों की पोर्नोग्राफी पर कई प्रतिबंध हैं। जबकि, भारत में बच्चों और वयस्क सभी प्रकार की पोर्नोग्राफी निर्माण और वितरण गैरकानूनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में पोर्नोग्राफिक वेबसाइट या सोशल मीडिया से पोर्नोग्राफिक कंटेंट को अलग करना कुछ सेकंड का काम है, तो फिर इसके लिए जनता से शिकायतों की क्या जरूरत है? असल में पोर्नोग्राफी को फेक न्यूज़ के साथ जोड़ने से उसे कानूनी रक्षा का बड़ा कवच मिल रहा है।
देश के अनेक राज्यों में धारा 144 के क़ानून से जबरिया इंटरनेट बंद कर दिया जा रहा है, लेकिन आईटी एक्ट के तहत इंटरनेट के कंटेंट या वेबसाइट्स पर रोक लगाने का हक़ सिर्फ केंद्र सरकार को ही है। धारा 370 के प्रावधानों को रद्द करने बाद जम्मू-कश्मीर में भारत के सभी कानून लागू हो रहे हैं। वहां चुनिंदा वेबसाइट्स के परिचालन की अनुमति देकर सरकार ने कई कानूनी वेबसाइट्स भी बैन कर दी है तो अब अवैध पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को बंद करने के लिए अदालती प्रक्रिया के नाम पर मामले को क्यों उलझाया जा रहा है? अनेक मंत्रालय, संसदीय समिति, बाल आयोग, पुलिस, सीबीआई की कार्रवाई के स्वांग से कन्फ्यूजन बढ़ने का लाभ इन कंपनियों को मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है।
निर्भया के दोषियों को फांसी देने के लिए केंद्र ने पिछले कुछ महीनों में बहुत चुस्ती दिखाई है। पोर्नोग्राफी में लिप्त बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर नियमों के अनुपालन का डंडा चले तो इंटरनेट की स्वतंत्रता बाधित किए बगैर भारत में पोर्नोग्राफी का खेल खत्म हो सकता है।
Date:18-02-20
छोटे विवाद नहीं बड़ा परिदृश्य देखें भारत-अमेरिका
कुछ मतभेदों के बावजूद संबंधों को नई ऊंचाई पर ले गए हैं मोदी और ट्रम्प
हर्ष वी पंत
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर अगले सप्ताह अपनी पहली भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इससे यह बात अहम हो गई है कि पिछले एक दशक में भारत-अमेरिका संबंध किस तरह आगे बढ़े हैं। पिछले वर्ष जून में ट्रम्प प्रशासन ने भारत के विशेष व्यापार दर्जे को खत्म कर दिया था, इसके तहत 5.6 अरब डॉलर (392 अरब रुपए) का सामान भारत से बिना शुल्क के मंगाया जा सकता था। 2018 में अमेरिका ने भारत से स्टील और एल्युमिनियम के आयात पर भी शुल्क लगा दिया था। भारत ने भी अमेरिका के हर कदम का जवाब उसकी ही भाषा में देते हुए उसके 1.4 अरब डॉलर के सामान पर 23 करोड़ डॉलर का शुल्क लगा दिया था। इससे इस बात की आशंका होने लगी थी कि दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ सकता है।
हालांकि, जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना गलत हो सकता है। हाल के महीनों में भारत-अमेरिका की राजनयिक वार्ताओं को लेकर नकारात्मक हेडलाइंस के बावजूद दोनों देशों के संबधों का आधार मजबूत रहा है। अमेरिकी व्यापार परिषद की 44वीं बैठक में विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने भारत व अमेरिका के संबंधों में हुई बढ़ोतरी की ओर ध्यान दिलाते हुए दोनों देशों को हिंद-प्रशांत क्षेत्र समेत पूरी दुनिया में और सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। पूर्व कार्यकारी रक्षा मंत्री पैट्रिक शनाहन ने भी सिंगापुर में शंगरी-ला वार्ता में में दोनों देशों के रक्षा संबंधों की प्रशंसा करते हुए भारत को अपना प्रमुख रक्षा सहयोगी करार दिया था। कुछ छोटी-मोटी बातों को छोड़ दिया जाए तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से ही भारत व अमेरिका के संबंध लगातार बढ़ते रहे हैं। 2008 का नागरिक परमाणु समझौता इस दिशा में एक बड़ा कदम था। 2018 में भारत को स्ट्रैटजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन (एसटीए)-1 सूची में शामिल करने से भारत को अमेरिका से हथियार बंद ड्रोन जैसी संवेदनशील तकनीक आयात करने की अनुमति मिल गई थी। 2016 में भारत को अमेरिका के साथियों के समान ही प्रमुख रक्षा सहयोगी का दर्जा मिलने के बाद इस सूची में शामिल करना सही कदम माना गया। पिछले साल दोनों देशों के बीच मंत्रिस्तर की 2+2 वार्ता, संचार क्षमता और सुरक्षा समझौता, अमेरिकी प्रशांत कमान का नाम हिंद-प्रशांत कमान करना व तीनों सेनाओं के युद्धाभ्यास पर सहमति होना महत्वपूर्ण है। ये समझौते बताते हैं कि भारत और अमेरिका चुनौतियों से निपटने के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग स्थापित करना चाहते हैं।
व्यापार के मोर्चे पर हालांकि अमेरिकी व्यापार घाटा 2017 के 27 अरब डॉलर से घटकर 2018 में 21 अरब डॉलर हो गया, लेकिन भारत की व्यापार नीतियां को लेकर ट्रम्प की शिकायतों पर मतभेद बने हैं। भारत के ईरान के साथ व्यापार संबंध और रूस से लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली एस-400 की खरीद ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों देशों के संबंधों की गति को कम कर सकते हैं। लेकिन, यह भी ध्यान देने वाली बात है कि द्विपक्षीय मतभेदों से भारत-अमेरिका संबंधों पर सीधा असर नहीं हो रहा है, बल्कि ये अमेरिका द्वारा किसी तीसरे देश को निशाना बनाने से हो रहा है। उदाहरण के लिए, रूस पर अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से भारत की रक्षा प्रणाली खरीद प्रभावित हो रही है। जहां तक रक्षा-उद्योग का सवाल है तो भारत की रूस पर निर्भरता की वजह भारत के अधिकतर प्लेटफॉर्म का रूसी मूल का होना है। इसके अतिरिक्त अगर भारत रूस से दूरी बनाता है तो वह संवेदनशील रक्षा प्रणालियां पाकिस्तान को दे सकता है। विदेश नीति बनाने में स्वायत्तता भारत का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। माेदी भारत को अमेरिका के काफी निकट ले गए हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही चीन व रूस के साथ संबध बढ़ाकर इसे संतुलित किया हुआ है। व्यापार, मध्य एशिया, रूस व 5जी से लेकर कई बातों पर मतभेद और पूर्व के अविश्वास के बावजूद भारत और अमेरिका अप्रसार, आतंकवाद व पाकिस्तान पर आगे बढ़े हैं। आज द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाई पर हैं। हकीकत में ट्रंप प्रशासन ने हुवावे को उपकरण बेचने के लिए अमेरिकी कंपनियों को अनुमति देकर भारत को 5जी पर नीति बनाने का पर्याप्त मौका दे दिया है। इसी तरह ऊर्जा सुरक्षा के मसले पर ईरान से खाली हुई सप्लाई को उसने पूरा कर दिया है। आने वाले महीनों में भारत अमेरिका से 18 अरब डॉलर का रक्षा समझौता करने जा रहा है। अब जरूरत है कि दोनों देश छोटे-मोटे मतभेदों से निपटते समय बड़े परिदृश्य को ध्यान में रखें। आखिर यह मतभेदों पर बात करने की ही चाहत है, जिसने भारत व अमेरिका जैसे लोकतंत्रों को प्राकृतिक सहयोगी बना दिया है।
निर्वाचन आयोग की इच्छाशति जरूरी
जगदीप एस छोकर
इन दोनों नये प्रावधानों के कारगर न होने के कारण बहुत सरल हैं। जहां तक प्रत्याशियों की आपराधिक पृष्ठभूमि को वेबसाइट पर डालने की और इसकी सूचना चुनाव आयोग को देने की बात है, तो प्रत्याशी को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि एक शपथपत्र द्वारा चुनावी नामांकन पत्र के साथ देने का प्रावधान तो 2003 से चला आ रहा है। इन शपथपत्रों में दी गई सूचना कई स्वैच्छिक संस्थाओं और समाचार पत्रों तथा टीवी द्वारा जनता तक पहुंचाई जाती है। जो सूचना जनता को 17 साल से मिल रही है, उसके राजनीतिक दलों के अपनी वेबसाइट पर डालने से या बदल जाएगा, यह समझ में नहीं आता।
शपथपत्र चुनाव आयोग को ही दिए जाते हैं, इसलिए चुनाव आयोग को 72 घंटे के भीतर वेबसाइट पर लगाने की सूचना देना भी एक अनावश्यक कार्यवाही लगती है। जहां तक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यतियों को प्रत्याशी चयन करने की वजहों को वेबसाइट पर लगाने का सवाल है, इससे दो बातें उभर कर आती हैं। पहली तो यह कि राजनीतिक दलों को कुछ भी मनगढ़ंत कारणों के सोचने और उनको वेबसाइट पर डालने में कोई कठिनाई आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
दूसरी बात यह कि किसी भी दल द्वारादए गए कारण सही, विश्वसनीय और मानने योग्य हैं या नहीं, यह निर्णय करने की जिमेदारी किसकी है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कुछ नहीं कहता। होगा यह कि राजनीतिक दल अपने मनमुताबिक प्रत्याशी चयन करेंगे और कोई भी वजह वेबसाइट पर डाल देंगे। असली बात तो यह है कि राजनीतिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट फूंक-फूंककर पांव रखने का प्रयत्न करता है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पिछले लगभग 20 वर्षों से ये सबको पता है कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव प्रणाली में कुछ भी सुधार या बदलाव नहीं चाहता, और अगर कुछ करने का प्रयत्न किया भी जाता है तो सब के सब दल एकजुट हो कर उसका विरोध करते हैं। इसका केवल एक ही इलाज है कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस अधिकार का प्रयोग करे जिसके अंतर्गत (1) किसी कानून में अगर कोई कमी है, (2) संसद उस कमी को दूर नहीं करता या नहीं करना चाहता, और (3) कानून की उस कमी से जनहित को नुकसान हो रहा है; ऐसी स्थिति में संसद को ना केवल अधिकार है बल्कि उसका कर्तव्य भी है कि वे कानून की कमी को ठीक करे, जब तक उसका संज्ञान लेकर संसद उस पर कुछ कार्यवाही ना करे।
सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिये कि जिन व्यतियों के विरुद्ध गंभीर अपराधों के मामले चल रहे हों, और जिनमें अदालत ने ‘चार्जेज फ्रेम कर दिए हों अर्थात उनको अदालत ने गंभीर अपराध के रूप में मान लिया हो, ऐसे लोगों को चुनाव में प्रत्याशी बनने के अयोग्य घोषित कर दिया जाय। या न्यायपालिका बिल्ली के गले में घंटी बांधने का साहस करेगी? इस प्रश्न का उत्तर तो न्यायपालिका को ही तय करना होगा।
Date:18-02-20
पार्टियां नहीं चाहतीं चुनाव सुधार
लालजी जायसवाल
चुनाव सुधार को लेकर उमीदें तो कई सालों से की जा रही हैं, लेकिन अभी भी इस दिशा में ठोस कदम बढ़ नहीं पाए हैं। इसीलिए चुनाव सुधारों को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं, खासकर तब जब चुनाव नजदीक होते हैं। इसलिए यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर चुनाव आयोग और सरकार गंभीर यों नहीं हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग शतिहीन संस्था हो चुकी है। आज भी चुनाव आयोग में संपूर्ण शतियां विद्यमान हैं। अगर भारत में चुनाव सुधारों को लेकर की गई पहल पर गौर करें, तो नबे के दशक में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुत रहे टीएन शेषन ने सबसे पहले इस दिशा में बड़े कदम उठाए थे। शेषन ने राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की वास्तविक शतियों का अहसास कराया था। इसके बाद ज्यादातर मुख्य चुनाव आयुतों ने चुनाव सुधार की दिशा में कुछ न कुछ ऐसा जरूर किया, जिससे आयोग की शतियों के बारे में आमजन को भी पता चला। लेकिन लंबे समय से यह देखा जा र
लेकिन लंबे समय से यह देखा जा रहा है कि देश की सर्वोच्च अदालत तो चुनाव सुधार को लेकर सक्रिय है और समय-समय पर इस बारे में निर्देश भी जारी होते रहे हैं, लेकिन हमारे राजनीतिक दल इसमें सहयोग करने के बजाय असहयोग और विरोध का रास्ता ही अपनाते रहे हैं। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि राजनीतिक दलों को इस बात का भय सताता रहता होगा कि अगर चुनाव प्रक्रिया सुधरी तो इसका पहला और सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर पड़ेगा और आपराधिक संलिप्तता व चुनावों में धन के अथाह इस्तेमाल पर रोक लग जाएगी।
राजनीतिक दल चुनावों में जिस तरह से भारी मात्रा में पैसे का इस्तेमाल करते हैं, वह एक कड़वी सच्चाई है। चुनाव आयोग के अथक प्रयासों के बावजूद चुनावी खर्च की सीमा बेमानी साबित होती जा रही है। इससे राजनीति में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होती चली गईं और अंतत: भ्रष्टाचार सारी व्यवस्था को अपने लपेटे में लेकर कमजोर बना देता है। असर ऐसे चुनावी धन का स्रोत अपराध में छिपा होता है। चुनावों में बेहिसाब धन अपराधी तत्वों द्वारा इस उमीद ठ्ठसे लगाया जाता है कि चुनाव बाद वे सरकारी ठेके और दलाली पर काबिज हो सकेंगे। यहीं से राजनीतिक भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। चुनाव आयोग जब राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले उल्लंघनों और अनुचित व्यवहार को रोक पाने में असफल रहता है, तो इससे उसकी छवि को नुकसान पहुंचता है। जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 के अंतर्गत धारा 29 (ए) में इसे पंजीकरण का अधिकार प्राप्त है, परंतु नियमों के उल्ंघन की चरम सीमा तक जाने पर भी उसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं है। सन 1998 में ही चुनाव आयोग में सुधारोकी सिफारिश की गई थी। चुनाव आयुत ने अपने अधिकार बढ़ाए जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा भी दिया था। लेकिन राजनीतिक दल, चुनाव आयोग की कमजोरियों का लाभ उठाते हुए लगातार चुनाव आचार संहिता को तोड़े जा रहे हैं। चुनाव तो लोकतंत्र का आधार है, और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता ही लोकतांत्रिक वैधता का केंद्र है। चुनाव के संरक्षक को आज स्वयं की स्वायत्ता की रक्षा की आवश्यकता आन पड़ी है, इस पर तुरन्त ही कोई कदम उठाए जाने की दरकार है। अगर चुनाव में खर्च की बात की जाए, तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक उमीदवार को चुनाव प्रचार, परिवहन जैसी मदों पर लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक सभी राज्यों में एक उमीदवार चुनाव प्रचार के लिए अधिकतम स्तर लाख रुपए खर्च कर सकता है। छोटे राज्यों में यह सीमा अठ्ठाइस लाख तक है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिकिम में खर्च की अधिकतम सीमा चौवन लाख रुपए है। दिल्ली के लिए यह सीमा स्तर लाख रुपए और अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के लिए चौवन लाख रुपए है। लेकिन देखने में आया है कि पिछले कुछ वर्षों में कानून-समत और वास्तविक खर्च के बीच अंतर काफी बढ़ा है।
गौरतलब है कि राजनीतिक दल न केवल नियमों का उल्लंघन करते रहे हैं, बल्कि उनमें नियम और कानून का जमकर मखौल उड़ाने की प्रवत्ति घर कर चुकी है। अगर, पिछले वर्षों के कुछ आंकड़ों पर नजर डाली जाए, तो यह साफ हो जाता है कि चुनावों में धन का अपार प्रभुत्व कायम रहता है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल भारतीय जनता पार्टी ने एक हजार दो सौ चौंसठ करोड़ रुपए खर्च किए थे और तीन सौ तीन सीटों पर जीत हासिल की, यानी एक सीट पर 4.17 करोड़ रुपए औसत खर्च बैठा। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी ने कुल आठ सौ बीस करोड़ रुपए खर्च किए और बावन सीटों पर जीत हासिल की, यानी इसने एक सीट जीतने के लिए पंद्रह करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए। ऐसे में यहां स्वयं ही विचारणीय है कि चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा स्तर लाख निर्धारित की है, तो फिर राजनीतिक दल इतना ज्यादा पैसा खर्च कैसे कर रहे हैं।
गौरतलब बात यह है कि चुनाव आयोग ने धन की यह सीमा अपने फंड से खर्च करने की बात कही है, राजनीतिक पार्टी कोष से नहीं। राजनीतिक पार्टियों को अलग से अपना चुनावी बांड आदि से खर्च करने की छूट है, इसलिए इनके चुनावी खर्च के आंकड़े गणना से परे जा पहुंचते हैं। अत:आवश्यकता है कि पार्टियों के खर्च की निर्धारित सीमा तय किया जाए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी व्यति सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून के तहत यह पूछने का हकदार भी नही है कि किस-किस दल ने कितना खर्च किया, योंकि यह आरटीआइ के दायरे से परे है। इस प्रकार राजनीतिक अनैतिकता को और छूट मिल जाती है।
चुनाव सुधारों की प्रक्रिया का मुख्य केंद्र लोकतंत्र के मूल अर्थ को व्यापक बनाना और इसे नागरिकों के अधिक अनुकूल बनाना है। यह भी सही है कि चुनाव भ्रष्टाचार का बड़ा स्रोत बन चुका है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद करोड़ों की नकदी जत होना एक परंपरा-सी बन गई है। उमीदवार महंगाई को देखते हुए खर्च की सीमा बढ़ाने की मांग करते हैं।
अगर कालेधन के इस्तेमाल को रोकना है तो निर्वाचन आयोग को इस बारे में तर्कसंगत तरीके से सोचना होगा, योंकि लोकतंत्र अब धीरे-धीरे अमीरों का तंत्र बनता जा रहा है, इसमें गरीब अथवा ज्यादा धन खर्च न कर पाने वाले उमीदवार इन धन कुबेरों के आगे बौने पड़ गए हैं।
Date:18-02-20
चुनाव सुधार पर अदालत की पहल
सुरेंद्र किशोर
रोकने के लिए एक अहम फैसला सुनाया है। उसने आदेश दिया है कि राजनीतिक दल जिस उमीदवार को टिकट देंगे, उसके आपराधिक रिकार्ड समेत सारा योरा पार्टी की वेबसाइट, फेसबुक और ट्विटर पर डालेंगे। राजनीतिक दल यह भी बताएंगे कि उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यति को उमीदवार यों चुना? यह अहम फैसला है। देश में राजनीति के अपराधीकरण और अपराध के राजनीतिकरण की समस्या को समझाने के लिए मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा।
बाहुबली सांसद के बारे में लिखा था कि मौजूदा लोकतंत्र का यह शर्मनाक पहलू है कि 33 संगीन मुकदमों के आरोपी संसद में है और एक शालीन, कर्मठ और ईमानदार नेता सड़कों पर धूल फांक रहा है। इस पर उस बाहुबली की अजीबोगरीब शिकायत आई थी। उसने कहा कि आपने मेरे खिलाफ 33 मुकदमों की चर्चा की है। इस पर न तो मुझे कोई गम है, न गुस्सा। आप 33 के बजाय 133 केस लिख देते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे बुरा इस बात का लगा कि आपने मेरी तुलना एक अपाहिज नेता से यों कर दी? वह मेरे सामने या है? बाहुबली की उस टिप्पणी में दो बातें निहित थीं। एक तो यह कि बाहुबलियों की अपने मतदाताओं में लोकप्रियता से उन मुकदमों का सीधा संबंध होता है और उससे उन्हें ताकत मिलती है। दूसरी बात यह कि जिस तथाकथित अपाहिज सांसद को उसने हराया वह स्वच्छ राजनीति के प्रतीक माने जाते थे। वैसी राजनीति को ही तो पराजित करके वह बाहुबली सांसद बना था। ऐसे में वह नहीं चाहता था कि स्वच्छ राजनीति को जनता फिर से पसंद करने लगे। देखा जाए तो वह बाहुबली देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था की विफलता की उपज था। देश में ऐसी अनेक ‘उपज हैं। वह अब जेल में है, पर ऐसे हर बाहुबली के मामले सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए उनके शमन के लिए संस्थागत व्यवस्था करनी होगी।
अनुभव बताते हैं कि आपराधिक न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का काम भी सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। आज उमीदवारों की संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता और आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जो सूचनाएं जनता को मिल पा रही हैं वह भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण ही संभव हुआ है। राजनीतिक दल तो पहले ऐसी जानकारियों को साझा करने तक को तैयार नहीं थे। बेहतर यह होता कि सुप्रीम कोर्ट दलों पर भरोसा करने के बदले चुनाव आयोग को यह आदेश देता कि वह उन उमीदवारों के नामांकन पत्र स्वीकार ही न करे जिनके खिलाफ कुछ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हों। वास्तव में देश में संविधान लागू हो रहा है या नहीं, यह देखना सुप्रीम कोर्ट की जिमदारी है। सवाल है कि एक दिन जब दागियों से संसद भर जाएगी तो फिर कानून का शासन कैसे रहेगा? यदि राजनीति से अपराधियों को निकाल बाहर करना है तो समाज में उनकी लोकप्रियता के बढऩे के कारण खोजने होंगे। जिस 33 मुकदमे वाले बाहुबली की चर्चा मैंने की वह एक खास समुदाय के उच्चस्तरीय संरक्षण प्राप्त अपराधियों से लड़ते हुए अपने समुदाय के मतदाताओं के बीच लोकप्रिय हुआ था। सवाल है कि इस देश में कानून का शासन यों कमजोर है? सामान्य अपराधों में इस देश में अदालती सजा का प्रतिशत यों सिर्फ 46 है, जबकि यह आंकड़ा अमेरिका में 93 प्रतिशत और जापान में 99 प्रतिशत है? जवाब स्पष्ट है कि जब न्यायिक आपराधिक प्रक्रिया से अपराधियों को सजा नहीं मिल पाती तभी पीडि़त व्यति बाहुबलियों की शरण में जाता है। देश की अनेक जगहों पर अपने-अपने समुदायों के अपने अपने बाहुबली पैदा हो गए हैं। वे खास समूह में लोकप्रिय हैं। उन्हें राजनीतिक दल टिकट दे देते हैं। एक दल नहीं देगा, दूसरा दे देगा। कोई नहीं देगा तो वे निर्दलीय उमीदवार बन जाएंगे। अनेक नेता सवाल करते हैं कि हम बाघ के खिलाफ किसी बकरी को तो उमीदवार नहीं बना सकते? इसीलिए देश में विधायिकाओं में बाघों यानी बाहुबलियों की बाढ़ आ गई है। यह तय है कि राजनीतिक दल चुनाव हारने का कोई खतरा खुद मोल नहीं लेंगे। चुनाव आयोग समयसमय पर चुनाव सुधार से संबंधित 40 सुझाव भारत सरकार को भेज चुका है, पर अफसोस अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। नतीजतन संसद में अब दागी सांसदों की संख्या 43 प्रतिशत हो गई है जो 2004 में 24 प्रतिशत थी। ऐसे में लोकसभा के अगले तीन-चार आम चुनावों के परिणामों का अनुमान लगा लीजिए। या सुप्रीम कोर्ट इसे ऐसे ही होने देगा? पहले लाठी और हथियार के बल पर बूथ कजा करके बाहुबली किस्म के लोग नेताओं को जितवाते थे। वे द्वितीयक भूमिका में होते थे, पर बाद में बाहुबली जहां-तहां खुद ही चुनाव लडऩे लगे, योंकि उन्होंने सोचा कि जब हम उनको जिता सकते हैं तो खुद भी जीत सकते हैं। फिर कई जगह बाहुबली पहले निर्दलीय उमीदवार के रूप में जीते। बाद में राजनीतिक दल भी बाहुबलियों को टिकट देने लगे। हालांकि 1997 में संसद में सर्वसमत से प्रस्ताव पास कर राजनीति के अपराधीकरण पर चिंता प्रकट की गई थी और उसे रोकने की कोशिश का संकल्प लिया गया था, पर हुआ कुछ नहीं। दरअसल वे नेताओं के घडिय़ाली आंसू थे।
किसान हितैषी है आम बजट
गोपाल कृष्ण अग्रवाल
निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2020 देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत गति प्रदान करने के लिए महत्त्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लय रखा है। उसके लिए यह बजट सक्षम भूमिका प्रस्तुत करता है। आने वाले समय में 10 प्रतिशत की नॉमिनल जीड़ीपी ग्रोथ रेट इस बात की द्योतक है कि हमारी अर्थव्यवस्था तेज गती से आगे बढेगी। इस बजट में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कई प्रावधानों की घोषणा की गई है। तीन महत्त्वपूर्ण भाग बजट की दिशा निर्धारित करते हैं।
देश का एक बडा वर्ग अर्थव्यवस्था के विकास में अपनी भागीदीरी सुनिश्चित करना चाहता है। उसके लिए एसपिरेशनल इंडिया के प्रावधानों के तहत ग्रामीण परिवेश की जनता के जीवन स्तर को उपर लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य‚ पानी‚ मकान एवं आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए; जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए ‘किसान रेल’ और ‘किसान उड़ान योजना’‚ पीएम कुसुम स्कीम के जरिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप से जोड़ा जाना‚ बागवानी फसलों के लिए एक जिला एक फसल योजना‚ 1 लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट कनेक्टिवटी पहुंचाना और महिला किसानों के लिए धन लमी योजना‚ जैसे 16 नये प्रावधान किए गए हैं। बजट का दूसरा महत्त्वपूर्ण भाग आथक विकास को तेज गति प्रदान करता है‚ जिसमें इंडस्ट्री के सभी क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल‚ पॉवर‚ पेट्रोलियम और गैस‚ रेलवे‚ एयरपोर्ट‚ सीपोर्ट और नई टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल इकॉनमी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। एमएसएमईॽ और स्टार्टअप ईको सिस्टम को सरकार ने खुले दिल से सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया है।
सरकार ने 103 लाख के इन्स्टकचर इनवेस्टमेंट के लिए नेशनल इन्स्टकचर पाइपलाइन के तहत‚ 6500 आधारभूत ढांचे के प्रोजेक्ट चिह्नित किए हैं। इन प्रोजेक्ट में विदेशी निवेशकों के लिए ब्याज‚ डिविडेन्ट और कैपिटल गेन टैक्स में 100 फीसद की छूट दी है और केंद्र एवं प्रदेश सरकार के खच का समावेश भी किया है। तीसरा महत्त्वपूर्ण भाग है जन कल्याण‚ समाज के सभी वर्ग जैसे महिला‚ वृद्ध‚ युवा‚ मध्यम आय वर्ग और उपभोक्ताओं के लिए ‘सबका साथ सबका विकास’ की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए सरकार की सभी पूर्ववर्ती जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए आथक प्रावधान पूरी तरह चालू रखे गए हैं।
आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाएगी‚ 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लय‚ टीबी हारेगा‚ देश जीतेगा अभियान के तहत किया जाएगा। एसपिरेशमल जिलों में जल आपूत का घोषणा की गई है। करदाताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने की महत्त्वपूर्ण पहल टैक्स पेयर राईटस चार्टर के द्वारा सरकार ने कानून के ही अंतर्गत की है। इस तरह के प्रावधान अभी तक विश्व के केवल तीन देशों में ही हैं। विवाद से विश्वास‚ फेस लेस अपील और ई–असेसमेन्ट जैसे प्रावधान ईमानदार करदाताओं को सम्मान एवं कर सरलीकरण प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कर की दरों में कम करने के साथ विकल्प देने का अहम कदम सरकार ने उठाया है और 15 लाख तक के मध्यम वर्ग के करदाताओं को इस विकल्प से राहत मिलेगी। वित्त क्षेत्र के लोगों के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटा दिया गया है। बांड मॉर्केट के लिए महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए हैं।
विदेश से पूंजी आयात के लिए विदेशी निवेशकों को खासकर पेंशन एवं प्राविडेंट फंड के लिए घरेलू बांड मार्केट में निवेश की सीमा बढाने और नई सरकारी योजनाओं में निवेश के प्रावधानों की घोषणा की गई है। चीन और आस पास के देशों से भारत में सस्ता माल भेजा जा रहा है‚ जिसके कारण हमारे देश के उद्योगों को नुकसान हो रहा था। आसियान देशों से ट्रेड एग्रीमेन्ट के तहत जो हमारे घरेलू उद्योगों को नुकसान हो रहा है उसके लिए सेफगार्ड ड्यूटी और ‘कंट्री ऑफ ओरिजिन’ जैसे प्रावधानों द्वारा इन उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया है।
एमएसएमई क्षेत्र में बैंकों के कर्ज के तहत समस्याए उपस्थित हो गई थी; उसके सामाधान को भी सरकार ने आसान किया है। लोन रि–स्ट्रक्चर करने की सीमा को 500 करोड़ से घटा कर 100 करोड़ करना इस दिशा में महत्त्वपूर्ण बदलाव लाएगा। कुल मिलाकर देश के विकास एवं समाज के सभी वर्ग के कल्याण को सरकार ने इस बजट में ध्यान रखा है। चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की समस्या हो या युवाओं को रोजगार देने के लिए शिक्षा में बदलाव हो।