17-10-2024 (Important News Clippings)

Afeias
17 Oct 2024
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Date: 17-10-24

Bringing Up Husband

High marriage penalty robs countless young Indian women of economic independence

TOI Editorials

Woman and man get married, she pays a penalty. They have a child, she pays a penalty. These marriage and motherhood penalties refer to how women’s work prospects dip down. Only theirs, not their spouses’. Motherhood penalty makes “sense” insofar as someone has to take care of the child and patriarchy is powerful. This penalty can be high in rich economies too. Marriage penalty is more atrocious, because why should becoming a wife mean one gets tasked with taking full-time care of a man who presumably managed to take care of himself when unmarried?

As World Bank’s new South Asia development update suggests, marriage affects female labour force participation independently, and even before childbearing, in settings of the deepest gender inequality. In neighbouring Nepal, marriage penalty is statistically insignificant. In India, women’s employment rate drops 12 percentage points following marriage. As if this is not already painfully unfair, men get to enjoy a marriage “premium”, becoming a husband being associatedwith higher labour force participation.

Marriage is near universal in India. As long as irrational gender norms persist, women just will not be able to reach their work and wage potential. Nobody’s really the better off, not the economy, not the next generation, not even the husband who might think he is. Total disconnection from a household’s labour also deprives him of its emotional support. Education can mitigate the marriage penalty. More educated women can have greater household bargaining power and more educated husbands can have less conservative social attitudes. But India hasn’t seen women in the workforce rise at anywhere near the pace of their rise in education. They have been failed by both policy and society. For too many young women, this means their window of opportunity for economic freedom, between completing education and getting married, closes as soon as it opens.


Date: 17-10-24

Abject failure

India’s 2024 Global Hunger Index rankingis a matter of concern

Editorial

The 2024 Global Hunger Index (GHI) suggests that India’s undernourished population this year would effectively rank as the seventh most populous country in the world — with roughly the population of Brazil, a staggering 200 million people. In stark terms, this is about 14% of India’s existing population. The 2024 GHI, which is the report’s 19th edition, considers comprehensive sets of data in its findings. In India’s case, it considers the Sample Registration System statistical reports, that the Ministry of Statistics and Programme Implementation publishes annually, which provide data such as on births, deaths, infant and maternal mortality, based on reports by the Ministry of Women and Child Development and NITI Aayog.

In 2024, the scorecard for the 127 nations analysed ranges from “low” to “extremely alarming”. While India is ranked “serious” (rank 105 and score 27.3), it might as well be considered “extremely alarming” if one considers various other relevant factors. It also establishes the abject and systemic failure by the Indian state to address the most basic of human needs — of adequate food and nutrition that are essential to reap the benefits of the much touted ‘demographic dividend’. India was the world’s fastest growing economy, at 6.8% in FY24, with an estimated GDP of almost $4 trillion, ranking fifth globally. However, its per capita income, of $2,485 in FY24, was less than a fourth of the global average of $13,920 in FY22, indicating the wide income inequality that would result in vastly varied disposable incomes. This is pertinent as food inflation more than doubled between FY22 and FY24, from 3.8% to 7.5%, affecting the poor. Even as the Economic Survey for 2023-24 blames this on ‘extreme weather events, low reservoir levels and damaged crops, affecting farm output’, India recorded one of its highest levels of food production — 332 million tonnes in 2023-24. This was largely due to bumper crops in rice and wheat, though pulses and vegetables were affected by extreme weather events. But these numbers when read with India’s infant mortality — 26 per 1,000 live births in 2022, while the global average was 28 — and child stunting and wasting rates, of 35.5% and 18.7%, respectively, are revealing. They point to a failure of India’s health-care and safety net systems and the denial to address what is apparent, namely, climate change that has already begun to cast a long shadow on India’s food security.


Date: 17-10-24

Spotlighting the work of the Economics Nobel winners

AJR have emphasised the role of institutions in development but there has been criticism of this approach as privileging western liberal institutions

Rohith Jyothish, [ Rohith Jyothish is an Assistant Professor at the Jindal School of International Affairs, O.P. Jindal Global University ]

The Great Divergence is a term used to describe the gap in economic and political development between the west and the east. It emerges from this idea that in the 17th and the 18th centuries, the advantages that western Europe enjoyed due to industrialisation allowed them to project political power elsewhere. This in turn helped them to reap economic rewards. One of the most relevant findings that emerged from this scholarship is the idea that institutions established during colonialism can have persistent effects many years after countries transitioned to sovereign rule.

Institutions and development

The winners of this year’s Economics Nobel, or the Sveriges Riksbank Prize awarded for economic sciences, Daron Acemoglu, Simon Johnson and James Robinson (AJR), pioneers in new institutional economics, emphasised the role of institutions in the direction of development. Institutions are constraints on human behaviour, the rules of the game in the form of law and order that prevent the state or any other party from the coercive use of force on those who cannot defend themselves. This can take the shape of the constitutional limits on the powers of an executive. Institutions exert their effect through incentives, such as the traffic fines on a busy street that nudges a driver from breaking the speed limit.

AJR’s work has highlighted the role of extractive institutions in shaping a country’s growth trajectory. Extractive institutions are common in history because they still offer the possibility of generating prosperity but distribute the fruits of growth to a small group of elites. Inclusive institutions, on the other hand, have rules and incentives that motivate people. Colonialism established extractive institutions in Sub-Saharan Africa, Latin America, the Caribbean, and South Asia while there are relatively fewer extractive institutions in the United States, Canada, Australia and New Zealand. AJR’s seminal work was in establishing how these institutions have a causal impact on economic growth. They assembled archival evidence to show differences in settler mortality rates in tropical and temperate countries. For instance, settler colonists of Australia and the U.S. settled there in large numbers due to a relatively disease-free environment while colonists who settled in more tropical countries were wiped due to disease.

The key to this type of research was the natural experiment. Social scientists usually cannot manipulate the variables they study like natural scientists running a clinical trial. What they can do is create research design innovations that approximate true experiments. They find observational settings in which causes are randomly assigned among units that they can compare such as individuals, villages, cities or countries. A simple comparison across these units exposed to the presence or absence of a cause can provide evidence for the effects that that particular cause has.

Investigations in India

The biggest contribution by AJR is in inspiring several studies that looked at the long-term effects of historical events on economic development where they identified new variables from detailed historical data. Two of the most well-known studies in this genre come from the Indian subcontinent.

Abhijit Banerjee and Lakshmi Iyer (2005) found that landlord-based colonial land tenure systems resulted in lower agricultural investments and productivity in those areas years later. Lakshmi Iyer (2010) showed that areas under direct colonial rule had fewer schools, health centres and roads than those under indirect colonial rule — an effect that seems to be fading away only recently.

Economic institutions are collective choices determined by political power. Political power can be de jure or de facto. The political power for Joe Biden does not come from the person but the office that he holds, the President of the United States of America. On the other hand, you cannot say the same for Teodoro Obiang Nguema, the President of Equatorial Guinea, one of the world’s longest serving leaders. This would be de factor power.

The question of reform of an extractive institution is about the ability to solve a collective action problem through the economic resources available to them. What AJR’s research has shown is that it is difficult for groups with conflicting interests to agree on what good institutions look like. Groups with political power will always have an incentive to use that power to change the distribution of resources in their favour.

A perspective

AJR’s research came into prominence at a time when the economics profession was moving away from a presumptive policy framework to something more diagnostic. There was a deliberate move away from universal remedies such as the erstwhile shock therapy in Latin America or the Washington Consensus. Their approach is not without criticism. Acemoglu and Robinson have been sceptical about China’s spectacular growth that is expected to slow down due to the eventual spread of extractive institutions.

However, scholars such as Yuen Yuen Ang have argued that AJR’s approach tends to privilege western liberal institutions. When the U.S. was a developing country, they were as corrupt or engaged in risky practices quite similar to those undertaken in China today. The narrative of the import of inclusive institutions from western Europe is at odds with America’s chequered history with slavery, exclusion of women from property rights, and genocide of Native Americans. Other scholars such as Onur Ulas Ince (2022) have also pointed out the reluctance of AJR to critically engage with the complexity of actually existing colonialism and capitalism.


Date: 17-10-24

वैवाहिक दुष्कर्म कानून के खतरे

दीपिका नारायण भारद्वाज, ( लेखिका सामाजिक कार्यकर्ता हैं )

वर्ष 2012 में जब मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री ‘मार्टर्स आफ मैरिज’ बनानी शुरू की थी, तब धारा 498 ए का दुरुपयोग चरम पर था। जिस किसी वकील या पुलिस अफसर से बात करो, सब ऑफ कैमरा कहते थे कि यह कानून महिलाओं के हाथों में दिया गया वह हथियार है, जिसे वह पति और उसके परिवार को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। इसी दौरान नारीवादियों से भी बात की। अचंभे की बात यह थी कि जहां सुप्रीम कोर्ट इस कानून के दुरुपयोग को कानूनी आतंकवाद की संज्ञा दे चुका था, वहीं नारीवादी यह मानने को तैयार नहीं थे कि कोई स्त्री कानून का दुरुपयोग कर सकती है। अंततः 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की और 498 ए में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई। इसके बाद पारिवारिक विवादों में छेड़खानी, दुष्कर्म, अप्राकृतिक सेक्स जैसे आरोपों का इस्तेमाल किया जाने लगा। जेठ, देवर, श्वसुर, मामा, चाचा, ननद के पति आदि पर यौन शोषण का आरोप लगाकर उन्हें जेल भिजवाया जाने लगा, ताकि भारी रकम वसूल की जा सके। किसी भी कोर्ट परिसर में मध्यस्थता केंद्र में जाकर देखें, आपको इन मुकदमों में सौदेबाजी होती मिल जाएगी। जितनी संगीन धाराएं, उतनी बड़ी मांग। पति और उसका परिवार धक्के खाकर और जेल में सड़कर इतना हार जाता है कि कोई भी मांग मान लेता है।

एक आम इंसान को 15-20 लाख की पूंजी जमा करने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन ऐसे अनगिनत मामले हैं, जहां कुछ दिनों या महीनों चली शादी में भी महिला लाखों रुपये झूठे मुकदमे के एवज में ले गई। महिलाओं के पास बहुत से ऐसे कानून हैं, जिनके तहत वे पति और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत कर सकती हैं। ऐसे में क्या वैवाहिक दुष्कर्म का कानून लाना जरूरी है? हाल में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय एवं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी ऐसे कानून के विरोध में मत व्यक्त किया। प्रश्न है कि क्या भारत की आम महिलाएं पति को दुष्कर्मी कहने का अधिकार मांग रही हैं या फिर यह कुछ चुनिंदा नारीवादियों की मांग है? इस विषय पर मैंने कुछ नारीवादियों की दलीलें सुनीं। उनका कहना है कि वैवाहिक दुष्कर्म कानून का न होना राइट टू इक्वलिटी यानी समता के अधिकार के खिलाफ है। यही महिलाएं कभी यह नहीं कहतीं कि 498 ए या घरेलू हिंसा के कानून में पुरुष को पीड़ित न देखा जाना भी राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है। अगर यह कहा जाए कि क्यों न वैवाहिक दुष्कर्म को जेंडर न्यूट्रल कर दिया जाए तो नारीवादी क्रोधित होकर कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पुरुष कानून का दुरुपयोग करेंगे। साफ है कि नारीवादी चाहते हैं कि हर तरह का कानून सिर्फ महिलाओं के लिए हो, भले ही वे उसका दुरुपयोग करें। 21वीं सदी में इस तरह का तर्क नारीवाद के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन आज का नारीवाद महिलाओं को सशक्त बनाने के स्थान पर पुरुषों को सताने में अधिक अग्रसर दिखता है।

यह देखा जाना जरूरी है कि वैवाहिक दुष्कर्म कानून बनने से पहले ही न्यायालयों में किस तरह के आदेश पारित हो चुके हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल एक मुकदमे को खारिज किया। इसमें पत्नी ने पति के परिवार के पुरुष रिश्तेदारों पर दुष्कर्म का झूठा मुकदमा किया था। न्यायालय ने कहा कि घरेलू झगड़ों में ऐसे झूठे आरोप लगाने की प्रवृत्ति को रोकना होगा। एक अन्य मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शादी के एक दिन बाद ही पत्नी द्वारा पति पर लगाए गए दुष्कर्म के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि यह कानून के दुरुपयोग का सटीक उदाहरण है। ऐसे भी बहुत से मामले हैं, जहां महिलाओं द्वारा पति पर बेटी के यौन उत्पीड़न का झूठा मुकदमा लिखाया गया, ताकि उसकी कस्टडी उसे मिल जाए।

हमारी संस्था एकम न्याय फाउंडेशन ने 2023 में 825 ऐसे मामले उजागर किए, जहां या तो पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार दिया या पुरुष ने पत्नी या प्रेमिका द्वारा प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर ली। जब हम हर दिन झूठे मुकदमों में फंसे पुरुषों द्वारा आत्महत्या करते देख रहे हैं, तब यदि वैवाहिक दुष्कर्म का कानून आया तो जो महिलाएं व्यभिचारी या झगड़ालू हैं, वे इस कानून का बेजा इस्तेमाल करेंगी। ऐसे किसी कानून के संदर्भ में कुछ अहम सवाल हैं: अगर महिला कह दे कि दो साल पहले पति ने दुष्कर्म किया था तो वह यह कैसे साबित कर पाएगा कि उसने ऐसा नहीं किया था? अगर महिला मुकदमा करने के बाद उसे वापस लेने के लिए लाखों या करोड़ों रुपये की मांग करे तो क्या न्यायालय ऐसे मुकदमों को सेटलमेंट के नाम पर खत्म करेंगे, जैसा 498 ए में होता है? अगर हां तो क्या यह उगाही का एक और जरिया नहीं बन जाएगा? क्या महिला को झूठा मुकदमा करने की कोई सजा मिलेगी? 498 ए के झूठे मुकदमों में तो शायद ही किसी महिला को सजा मिलती हो।

भारत में पति या पत्नी द्वारा बिना किसी कारण शारीरिक संबंध न बनाना क्रूरता और तलाक का आधार माना जाता है। यदि पति इसी आधार पर तलाक मांगता है और इसके बाद पत्नी दुष्कर्म का आरोप लगा देती है तो कोर्ट किसकी मानेगा? क्या केवल महिला का कथन पति को जेल भेजने के लिए पर्याप्त होगा? शादी सिर्फ महिला अधिकारों का तानाबाना नहीं है, जैसा कि नारीवादी तबका सिद्ध करना चाहते हैं। महिला अधिकारों के लिए संघर्ष करने का मतलब यह नहीं कि पुरुष के अधिकारों की पूरी तरह अनदेखी कर दी जाए। मान-सम्मान सिर्फ नारी का नहीं, पुरुष का भी होता है। पतियों द्वारा पत्नियों का मानसिक और यौन शोषण किए जाने पर उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन इसकी अनदेखी न हो कि महिलाएं कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं और इसके लिए उन्हें कोई सजा नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट को इस पर गौर करना चाहिए कि जो कानून इतनी बड़ी आबादी वाले देश में हर शादी को प्रभावित करने वाला हो, उसे सिर्फ एक पक्ष के अधिकारों के मद्देनजर बनाने के बजाय ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए, जिससे किसी के भी अधिकारों का हनन न हो।


Date: 17-10-24

असंगठित और संगठित क्षेत्र की कार्यसंस्कृति

कनिका दत्ता

नालियां और सीवर ऐसी जगहें हैं, जहां दुनिया में कोई भी शायद ही काम करना चाहता हो। मगर कचरा फंसने से रुकी नालियों और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले 7 लाख से ज्यादा भारतीयों के लिए ये रोजाना के कामकाज की जगह हैं, जिन्हें हाथ से मैला ढोने वाला सफाईकर्मी कहा जाता है। इस पेशे पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध होना चाहिए। इन सफाईकर्मियों से बहुत कम को सफाई करने वाली मशीनें मिल पाती हैं, जिन्हें पश्चिम में सफाईकर्मी रोजाना इस्तेमाल करते हैं। पिछले पांच वर्षों में 300 से अधिक भारतीयों की मौत इस तरह की सफाई का काम करते समय डूबने से या जहरीली गैस से दम घुटने के कारण हुई है। ये मुख्यतः निचली जातियों और पिछड़े वर्गों से जुड़े थे।

उनसे कुछ बेहतर किस्मत उन 40 लाख कचरा बीनने वालों की है, जिनका दिन शहर भर का कचरा बीनने से शुरू होता है। मगर वे भी यह काम दस्तानों या मास्क के बगैर ही करते हैं। पश्चिमी देशों के सफाई कर्मचारी जल रहे कूड़े के धुएं और लीक हुई बैटरी से लेकर फेंकी गई सीरिंज या टूटे कांच तक खतरनाक सामग्री से खुद को बचाने के लिए दस्तानों और मास्क को जरूरी मानते हैं।

इसी में एकाध कड़ी ऊपर जाएं तो गिग वर्कर या अंशकालिक या अस्थायी कर्मचारियों का छोटा सा समूह मिलेगा, जिसमें किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े कैब ड्राइवर और डिलीवरी बॉय होते हैं। इनमें से ज्यादा प्लेटफॉर्म की कीमत प्राइवेट इक्विटी/वेंचर कैपिटल और शेयर बाजार खूब आंकता है। मगर मार्च में हुए एक सर्वेक्षण से पता चला कि वहां अधिकतर लोग दिन में आठ घंटे से अधिक काम करते हैं और 20 प्रतिशत तो दिन में 12 घंटे तक काम करते हैं। इन कामगारों को सुरक्षा या कोई अन्य लाभ तक नहीं मिलता मगर काम का यह तरीका इन प्लेटफॉर्म मालिकों की कारोबारी कामयाबी के लिए जरूरी है।

फिर भी करीब 43 करोड़ सफाई कर्मचारियों, निर्माण से जुड़े श्रमिकों, घरेलू सहायकों और गिग वर्कर की बड़ी सी दुनिया को हम ‘असंगठित क्षेत्र’ कहते हैं। इन सभी में गिग वर्कर को इसलिए सबसे नसीब वाला माना जाता है क्योंकि उन्हें खतरनाक परिस्थितियों में काम नहीं करना पड़ता और शारीरिक मेहनत भी कम लगती है। राज्यों और केंद्र सरकारों के छिटपुट प्रयासों के बावजूद इन अनौपचारिक कामगारों में से किसी को भी इलाज के लिए मदद या भविष्य निधि जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलतीं। इनकी दुनिया में काम और जीवन के संतुलन तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श लेने जैसी नफासत भरी बातों के लिए कोई जगह नहीं है।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर कामकाज की ऐसी स्थितियों का जिक्र इसी मकसद से किया जा रहा है कि रोजाना होने वाले ज्यादातर शोषण को आम बात मानने वाला भारतीय स्वभाव जाने-अनजाने अब ऊपरी श्रेणी के कार्यस्थलों में भी पसर रहा है। इसीलिए विषाक्त कार्यसंस्कृति की बात करें तो भारत में यह ऊपर के स्तर वाले दफ्तरों की ओर बढ़ती जा रही है।

काम के घंटों को समस्या का एक पहलू माना जाता है। दक्षिण एशिया में भारत उन देशों में शामिल है, जहां रोजाना नौ घंटे से अधिक काम होता है। हफ्ते के लिहाज से यह काम का सबसे अधिक समय है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत के आधे से अधिक कर्मचारी सप्ताह में 49 घंटे से अधिक या दिन में 10 घंटे से अधिक काम करते हैं। इस तरह भारत में भूटान के बाद दुनिया के दूसरे सबसे लंबे कामकाजी घंटे होते हैं।

इस आंकड़े से एन आर नारायणमूर्ति निराश हो सकते हैं, जो मानते हैं कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को हफ्ते में 70 घंटे काम करना ही चाहिए। वह शायद भूल जाते हैं कि दुनिया में दूसरा सबसे लंबा औसत कामकाजी हफ्ता होने के बाद भी भारत की उत्पादकता चीन से आधी है। हो सकता है कि इसमें दूसरे रवैयों का दोष हो?

लंबे कामकाजी घंटे कार्य संस्कृति का एक पहलू भर हैं। मिसाल के तौर पर यह पैमाना ‘ग्रेट प्लेसेज टु वर्क मॉडल’ में नहीं दिखता है जो देश के बड़े दफ्तरों में तेजी से लोकप्रिय हो गया है। इसके बजाय कंपनियों को निष्पक्षता, विश्वसनीयता, सम्मान, गौरव और प्रबंधन, कर्मचारी तथा सहकर्मियों के बीच सौहार्द से आंका जाता है। चूंकि यह अध्ययन सर्वेक्षण पर आधारित है और इसकी कसौटी भी वस्तुनिष्ठ नहीं है, इसलिए यह पता लगाना मुश्किल है कि जो प्रतिक्रिया आई हैं, वे कितनी सही हैं। मगर दिलचस्प है कि बड़े औद्योगिक घरानों की कंपनियों के बजाय बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भारतीय शाखाओं और सेवा क्षेत्र की कंपनियों को काम करने की बेहतरीन जगह माना जाता है।

काम करने की शानदार जगह के तौर पर अपना प्रचार करने वाली कंपनियों को गैलप 2024 स्टेट ऑफ द ग्लोबल वर्कप्लेस रिपोर्ट आइना दिखाती है। इस रिपोर्ट में काम करने की बेहतरीन जगहों की रैंकिंग तय की जाती है और इसके लिए दुनिया भर में कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण का जायजा लिया जाता है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने पर गर्व करता है मगर यहां बढ़िया दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी उतने जोश में नहीं दिखते। भारतीय कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा यानी करीब 86 प्रतिशत जूझने या पीड़ित होने की बात स्वीकारता है और केवल 14 प्रतिशत कर्मचारियों को महसूस होता है कि वे सफल हो रहे हैं। यह 34 प्रतिशत के वैश्विक औसत से काफी कम है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि एक-तिहाई से अधिक कर्मचारी रोजाना गुस्सा होते हैं।

काम की जगह खराब हो तो आम तौर पर कर्मचारी या तो जरूरत भर का काम करते हैं या नौकरी छोड़ देते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र के कुछ कर्मचारी तो ऐसा कर सकते हैं मगर जैसे-जैसे अच्छी नौकरी मिलना मुश्किल होता जाता है वैसे-वैसे ही संगठित क्षेत्र के दफ्तरों में काम करने वालों के पास यह विकल्प कम होता जाता है। सोसायटी फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट द्वारा कराए गए शोध के मुताबिक अगर किसी संस्थान की सांगठनिक संस्कृति बेहतर है तो करीब 64 प्रतिशत कर्मचारियों के कंपनी में बने रहने की संभावना होती है। ऐसे में भारतीय कंपनियों को इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ाने के लिए सबसे निचले स्तर पर कामकाज की स्थितियों में बहुत अधिक सुधार करना होगा और यह काम सफाईकर्मियों के लिए भी करना होगा।


Date: 17-10-24

हकीकत से मुंह मोड़कर भारत को नाराज करता कनाडा

प्रशांत झा, ( एसोशिएट एडिटर )

हर कोई नाराज है। भारत कनाडा से उचित ही खफा है कि वह खालिस्तानी आतंकियों द्वारा भारत को दशकों तक दिए गए जख्मों को महसूस नहीं कर रहा। यहां तक कि ओटावा अपने इतिहास के सबसे दुखद विमान अपहरण कांड को भी भूलने को तैयार है, जिसे खालिस्तानी आतंकियों ने अंजाम दिया था और जिसमें कई कनाडाई नागरिकों की जान गई थी। भारत की नाराजगी यह भी है कि कनाडा ने न केवल उन लोगों की तरफ से आंखें मूंद ली हैं, जो भारत के खिलाफ अलगाववादी एजेंडा चलाते हैं, बल्कि उनको वैधानिक हैसियत भी दे दी है, जो भारत और भारतीयों के खिलाफ हिंसा को तत्पर हैं। उसने नई दिल्ली पर विदेश में लक्षित हत्या का आरोप भी जड़ा है और भारतीय उच्चायुक्त सहित वरिष्ठ राजनयिकों को इन आरोपों में घसीटने व उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अस्वीकार्य मांग भी की है।

भारत की नाराजगी इसलिए भी है कि पश्चिम ने जैसे इस्लामी आतंकवाद व चीन के उदय से पैदा हुए खतरों पर नई दिल्ली की शुरुआती चेतावनियों को तब तक नजरअंदाज किया, जब तक कि उसे खुद सख्त सबक नहीं मिला, उसी तरह ओटावा संगठित अपराध के प्रति नरम रुख अपनाने के खतरे पर भारतीय चिंताओं को तवज्जो नहीं दे रहा। कनाडाई राजनेता अपने चुनावी फायदे के लिए बहुमूल्य कूटनीतिक रिश्ते को दांव पर लगाने व पश्चिम में भारत को बदनाम करने की साजिशों में लगे हैं।

उधर, कनाडा नाराज है, क्योंकि उसका मानना है कि भारतीय अधिकारी कनाडा के नागरिकों की निगरानी कर रहे थे और उसकी घरेलू राजनीति को प्रभावित करने में जुटे थे। उसका मत है, भारतीय अधिकारी लक्षित हत्या कर रहे हैं और उनके निशाने पर सिर्फ हरदीप सिंह निज्जर नहीं, बल्कि अन्य सिख भी रहे हैं, जो कनाडा के नागरिक हैं और जिनके राजनीतिक विचार भारत से मेल नहीं खाते। कनाडाई सत्ता-प्रतिष्ठान की नाराजगी है कि नई दिल्ली ने ओटावा के आरोपों का सिरे से खारिज कर दिया है व उसे घरेलू कनाडाई राजनीति का हिस्सा बताया है।

अमेरिका की नाराजगी यह है कि (उसकी राय में) भारत ने उसकी जमीन पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या का प्रयास किया। और, उसने यह कोशिश तब की, जब पिछले दो दशकों में दोनों देशों के आपसी संबंध नई ऊंचाई पर हैं। अमेरिकी रक्षा नेतृत्व हैरान है कि भारत में किसी ने ऐसा करने का प्रयास उस वक्त किया, जब वाशिंगटन डीसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए लाल कालीन बिछा रहा था? इधर, अपने देश में राष्ट्रवादी, विशेषकर दक्षिणपंथी नाराज हैं, क्योंकि दुनिया एक बार फिर भारतीय सुरक्षा हितों की अनदेखी कर रही है और 1980 के दशक में पंजाब में जो हुआ, उससे मुंह मोड़ रही है। वे इसलिए भी खफा हैं, क्योंकि पश्चिमी मीडिया खालिस्तानी आतंकियों को निर्दोष आंदोलनकारी बता रहा है और भारत को सिर्फ इसलिए इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि अब वह बड़ी ताकतों जैसा व्यवहार कर रहा है।

कुछ लोगों द्वारा ही सही, पर ऐसी नाराजगी से भारत को विफलता हाथ लगी। कनाडा के रोष के कारण उस समस्या की अनदेखी हुई, जो उसके अपने समाज को खोखला कर रही है। फिर, उचित राजनीतिक बयान और अनुचित हिंसक कार्रवाइयों के बीच की रेखा धुंधली हुई, जिससे मित्र देश के हितों को खतरा पैदा हो गया और अब कूटनीतिक अतिरेक का प्रदर्शन हुआ है। अमेरिकी और भारतीय राष्ट्रवादियों की नाराजगी वाशिंगटन में प्रतिशोध व प्रतिबंध और दिल्ली में अवज्ञा व गुस्से के रूप में परिणत हुई; दोनों एक-दूसरे के इरादे पर संदेह करने लगे। हालांकि, सुखद यह है कि अमेरिकी और भारतीय सुरक्षा अधिकारियों ने इस नाराजगी को आपसी सहयोग से एक व्यवस्थित व विवेकपूर्ण जांच-प्रक्रिया में बदल दिया है। दोनों इस घटना पर एक जवाबदेही तय करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही दूरदर्शी एजेंडे पर भी आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत जहां अमेरिकी अधिकारियों को अपनी सुरक्षा चिंताओं से अवगत करा रहा है, तो वहीं अमेरिका अधिक सचेत राजनीतिक प्रबंधन व खुफिया एजेंसियों की जवाबदेही पर जोर दे रहा है।

जाहिर है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन नाराजगी को थामने का वाशिंगटन-दिल्ली मॉडल एक राह जरूर दिखा सकता है।