17-02-2021 (Important News Clippings)

Afeias
17 Feb 2021
A+ A-

To Download Click Here.


Date:17-02-21

Map The Future

Liberalising access to geospatial data is a welcome step helping multiple industries

TOI Editorials

Most of us unthinkingly use location-based, or geospatial data, while navigating roads or ordering a delivery service that uses it. This basic data, which is used as an input across industries, is sourced from overseas companies that produce location maps and sell their services over the internet. This is probably one key reason why last mile costs of delivery in India are an unusually high proportion of the total cost. Finally, that is about to change. In an important reform measure, government this week announced that India’s mapping policy will be liberalised. Existing restrictions on use of geospatial data will be junked to encourage domestic industry.

A sentence from the government statement captures the absurdity of the law thus far. It says that what is readily available globally does not need to be restricted in India. Therefore, restricted geospatial data will now be freely available for companies to create value added products. India’s mapping policies and geospatial regulations have been carrying the burden of 19th century realities when maps had high strategic value that justified secrecy. With the advent of satellites, cartography has changed dramatically. Therefore laws, including the 2016 legislation on geospatial information, were out of sync with contemporary reality.

The current change should be viewed as part of a larger push to help the economy benefit from India’s early public investment in space technology. More than 500 companies provide Isro with equipment for its space programme. There is a compelling case to expand this dimension and help Indian technology companies gain global competitive advantage. Creation of Indian National Space Promotion and Authorization Center (IN-SPACe), a vehicle to allow private players to use Isro infrastructure, is in the right direction. These measures will not just help domestic companies but also allow Isro to recoup some of its investment.

India’s private enterprises have been held back by compliances that long outlived their utility. Burdensome compliances are perhaps the bigger deterrent to nimble young firms emerging. Economic activity will get a big boost if sclerotic regulations are repealed. As in the case of geospatial regulation, it requires no additional effort or public investment. Opening access to valuable data with the government is one way of monetising assets. Resulting commercial opportunities give rise to larger tax collections. The government deserves credit for changing its approach to geospatial data.


Date:17-02-21

Uphold Right To Privacy

Personal Data Protection Bill, in current form, grants extraordinary powers to the Centre

Amar Patnaik , [ The writer is BJD MP (Rajya Sabha) and a former CAG civil servant ]

The Supreme Court interpreted ‘informational privacy’ as a fundamental right derived from Articles 14, 19 and 21 of the Constitution of India, in Puttaswamy vs Union of India in August 2017. Hence, personal data protection is now guaranteed by the Constitution, not the central government.

Protection from whom?

Basically, personal data is collected and processed by (i) state actors, ie central and state governments and their instrumentalities; (ii) non-state actors, ie private organisations providing services, social media intermediaries, e-commerce entities, big tech companies and employers; and (iii) other citizens.

The central and state governments are one of the largest data fiduciaries (who collect, hold and process data) in a wide array of state activities such as national security, welfare administration, subsidies, provision of municipal services and employment benefits etc. Similarly, in the age of big data, non-state data fiduciaries such as social media intermediaries like Facebook, Twitter, YouTube and giant e-commerce platforms also collect large amounts of personal data on a day-to-day basis. Citizens have also greater access to personal data of fellow citizens through the internet.

It’s well-known that the maximum number of cases filed in the SC or high courts for infringement of citizens’ fundamental rights is against the state. It’s only recently that citizens have run to courts to enforce their privacy rights against big tech companies, e-commerce platforms and retail marketing corporations. Hence, it’s quite likely that even in case of the proposed new data law, it’s the state against which citizens would approach the courts for enforcement of his/ her fundamental right of informational privacy.

Traditionally, fundamental rights adjudication has been the domain of constitutional courts. Now, with the proposed bill, a significant part of this judicial function, ie regulation of informational privacy of citizens, is proposed to be transferred to a Data Protection Authority (DPA). In the Puttaswamy case, the SC instructed the government to pass a law which would regulate informational privacy not only from non-state actors but also from the state parties and other individuals.

Maintaining a balance between informational privacy and the development of a strong digital economy is a truly challenging task, requiring a qualified and neutral body at the helm. A core judicial task with the DPA would be to penalise governments and even suspend their operations when they fail to protect an individual’s personal data.

In light of the critical adjudicatory role of the DPA to regulate not only private parties but also the central government itself, there’s a necessity to set up a DPA independent of the central government which can implement the Personal Data Protection Bill in an unbiased manner. It cannot appear to be under the direct command and control of the central government.

The current design of the Bill gives a wide range of powers to the central government, as if it’s the central government’s responsibility alone to safeguard the informational privacy rights of citizens. For instance, the members of the DPA are appointed by a committee comprising officers of the central government instead of a judicial or bipartisan parliamentary body or panel. The design of the Bill effectively leads to central government regulating itself.

This design will also adversely affect the federal structure of the Constitution. For instance, a complaint filed against the Chief Minister’s Office for data breach will be decided by a body appointed by the central government as to whether such a breach took place or not and if held to be so, what would be the punishment or quantum of fine/ other penalty.

Similarly, the Bill empowers the central government to decide if an event or incident arising in a remote location in a state is an issue of ‘public order’ or not and therefore, requiring ‘exemptions’ from application of the various safeguard conditions. This cannot be allowed as it creates fertile grounds for data hegemony by the Centre and a massive concern for federalism.

Similar central overhang is seen in Sections 15, 33, 35, 44, 86 and 91 of the proposed Bill. Such powers should vest solely with an independent DPA which must be the primary rule making body under the Bill.

The DPA must therefore be established not as a regulatory body appointed by the central government but as a quasi-judicial independent body having judicial representation and should be subjected to only judicial oversight and monitoring and not executive supervision as envisaged in the current Bill.

Similarly, there’s an overarching need for a decentralised DPA structure with state bodies and bodies at the district level like the Consumer Protection regime and to a certain extent, the Right to Information regime. Mere copying and pasting the regime paradigms of the Competition Commission of India, or the TRAI or even the Income Tax and Central Excise or GST Appeal will not do. In fact, given the overarching and overwhelming role of the DPA as an umbrella regulator over the sectoral regulators, there is a greater need to make it not only independent and competent, but also efficient and effective.

It’s important that the government heeds to these recommendations seriously. India can unlock its true digital potential as a data market only with an independent DPA, and not by a regime that irreparably harms our constitutional values and citizens’ right to informational privacy.


Date:17-02-21

Freedom and security

The govt. must view freedom of speech as an aid, not impediment, to national security

EDITORIAL

By calling on social media platforms operating in India to follow the law of the land, as it did last week in Parliament, the government has not just stated the seemingly obvious but also delivered a warning to Twitter that it ought not to defy its orders again, the way it did in early February, when the government wanted certain handles blocked for spreading incendiary content. “We respect criticism… you can criticise even the Prime Minister,” said Minister of IT and Communications Ravi Shankar Prasad in Parliament on Thursday. “But if social media is used to propagate hate, then action will be taken.” Further, he asked, why “when police act in Washington’s Capitol Hill ransacking, a micro blogging site stands in their support, but when a similar action is taken at Red Fort, our national pride, the platform opposes it?” That the government wanted problematic hashtags blocked is understandable, given the tense situation on the ground on the day of the farmer protests, but what is difficult to appreciate is that it also wanted handles of some journalists, activists and politicians to be blocked. Twitter eventually complied, but not fully. “We have not taken any action on accounts that consist of news media entities, journalists, activists, and politicians,” it said in its blog. “To do so, we believe, would violate their fundamental right to free expression under Indian law.”

After all this, the issue is still in the realm of statements and counter-statements. While keeping up the pressure on Twitter by threatening to take action, the government, at least for the time being, seems to have stopped short of taking action. And while being defiant initially, Twitter also seems to have stopped short of escalating it and going to court. This is significant because if either one of the parties had decided to escalate the issue, the contentious law under which social media platforms are required to comply with blocking orders could come under legal scrutiny. The reference is to Section 69A of the Information Technology Act, 2000, under which the government can order a digital intermediary to block any content on grounds including security of the state and public order. Sure, the Supreme Court did uphold the constitutionality of Section 69A in the Shreya Singhal vs. the Union of India case in 2015, but criticism over the secrecy of the process and the arbitrariness with which it has been used over the years has never ceased. This Section, in a way, represents the wide censorship powers that the government has. It is, therefore, important that freedom of speech is not seen as the antithesis of security of the state, but as one of its key facilitators.


Date:17-02-21

क्या अब मिलेगी अपनी बात छिपाने की आजादी ?

डॉ. वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )

पिछले तीन-चार सौ साल से दुनिया में एक बड़ी लड़ाई चल रही है। उसका नाम है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ब्रिटेन, यूरोप, अमेरिका और भारत-जैसे कई देशों में तो यह नागरिकों को उपलब्ध हो गई है, पर चीन, रूस और कुछ अफ्रीकी व अरब देशों में आज भी लड़ाई जारी है। लेकिन आजकल एक नई लड़ाई सारी दुनिया में छिड़ गई है। वह है, अपनी बात बताने की नहीं, छिपाने की स्वतंत्रता। छिपाने का अर्थ क्या है? यही कि आपने किसी से फोन या ईमेल पर कोई बात की तो उसे कोई तीसरा व्यक्ति न जान पाए। वह तभी जाने जब आप उसे अनुमति दें।

करोड़ों लोग हर रोज़ अरबों-खरबों संदेशों का लेन-देन करते रहते हैं लेकिन उनमें से ज्यादातर को यह पता नहीं है कि उनके एक-एक शब्द पर कुछ खास लोगों की नजर रहती है। कौन हैं, ये खास लोग? ये हैं, वॉट्सएप और फेसबुक के अधिकारी! उन्होंने ऐसी तरकीबें निकाल रखी हैं कि आपकी कितनी भी गोपनीय बात हो, वे उसे सुन और पढ़ सकते हैं। ऐसा करने के पीछे उनका स्वार्थ है। वे आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके फैसले बदलवा सकते हैं, पारस्परिक संबंध बिगाड़ सकते हैं। यही शक्ति वे सरकार के मंत्रियों, सांसदों और अधिकारियों के विरुद्ध भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसीलिए यह मांग उठ रही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की तरह निजता यानी गोपनीयता की स्वतंत्रता की भी कानूनी गारंटी हो। हमारे संविधान में निजता की कोई गारंटी नहीं है। 2017 में हमारे सर्वोच्च न्यायालय में इस मुद्दे पर जमकर बहस हुई थी। अब 2021 में भी सर्वोच्च न्यायालय में यही मुद्दा जोरों से उठा है। लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। जुलाई 2017 में कुछ याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि निजता को भी अभिव्यक्ति की तरह संविधान में मूल अधिकार की मान्यता दी जाए लेकिन तब सरकारी वकील ने तर्क दिया कि यदि निजता को मूल अधिकार बना दिया गया तो उसकी आड़ में वेश्यावृत्ति, तस्करी, विदेशी जासूसी, ठगी, आपराधिक, राष्ट्रद्रोही और आतंकी गतिविधियां बेखटके चलाई जा सकती हैं। उसने सर्वोच्च न्यायालय के 1954 और 1956 के दो फैसलों का जिक्र भी किया था, जिनमें निजता के अधिकार को मान्य नहीं किया गया था।

लेकिन अब सरकारी वकील निजता के अधिकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पूरा जोर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वॉट्सएप और फेसबुक जैसी कंपनियों के बारे में शिकायतें आ रही हैं कि वे निजी संदेशों की जासूसी करके बेशुमार फायदे उठा रही हैं। वॉट्सएप के जरिए भेजे जानेवाले संदेशों से इतना फायदा उठाया जाता है कि वॉट्सएप को फेसबुक ने 19 अरब डॉलर जैसी मोटी रकम देकर खरीदा था। हर वॉट्सएप संदेश के ऊपर यह लिखा होता है कि आपके संदेश कोई न पढ़ सकता है, न सुन सकता है लेकिन इस साल उसने घोषणा कर दी थी कि 8 फरवरी 2021 से उसके हर संदेश या बातचीत को फेसबुक देख सकेगी। यह खबर आते ही इतना हंगामा मचा की वॉट्सएप ने तारीख को आगे खिसकाकर 15 मई कर दिया। लोग इतने डर गए कि लाखों लोगों ने वॉट्सएप की जगह सिग्नल और टेलीग्राम जैसे नए माध्यम पकड़ लिए। देश में जैसा माहौल है, ज्यादातर मंत्रीगण, नेता, पत्रकार और बड़े व्यापारी लोग वॉट्सएप को ही सुरक्षित समझते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने 2018 में ‘व्यक्तिगत संवाद रक्षा कानून’ के निर्माण पर बहस चलाई। उसमें दर्जनों संशोधन आए और संसद के इस सत्र में वह शायद कानून भी बन जाए। इस कानून में व्यक्तिगत निजता की तो पूरी गारंटी होगी, लेकिन राष्ट्रविरोधी व आपराधिक गतिविधियां पकड़ने की छूट होगी।

आजकल सर्वोच्च न्यायालय में सरकारी वकील फेसबुक के वकीलों से जमकर बहस कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि यूरोप में आप जो नीति दो साल से चला रहे हैं, वह भारत में क्यों नहीं चलाते? यूरोपीय संघ ने निजता-भंग पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं और उसका उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना ठोक दिया है। व्यक्ति-विशेष की अनुमति के बिना उसके संदेश को किसी भी हालत में कोई नहीं पढ़ सकता। 16 साल की उम्र के बाद ही बच्चे वॉट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने भी निजता के अधिकार की रक्षा में गहरी रुचि दिखाई है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने फेसबुक के लोगों से कहा है कि ‘आप होंगे, दो-तीन ट्रिलियन की कंपनी, लेकिन लोगों की निजता उससे ज्यादा कीमती है। हर हाल में उसकी रक्षा हमारा फर्ज है।’ न्यायपीठ ने वॉट्सएप से कहा है कि वह चार हफ्तों में अपनी प्रतिक्रिया दे। फेसबुक के वकीलों ने कहा है कि यदि भारतीय संसद यूरोप जैसा कानून बना देगी तो हम उसका भी पालन करेंगे। हमारी संसद को यही सावधानी रखनी होगी कि निजता का यह कानून बनाते वक्त वह कृषि-कानूनों की तरह जल्दबाजी न करे।


Date:17-02-21

विदेशी धन का खतरनाक दखल

पीएम मोदी ने जिस एफडीआइ के खतरे की ओर इशारा किया, उसके पीछे विदेशी धन की ताकत है

सुरेंद्र किशोर , ( लेखक वरिष्ठ स्तंभकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं )

पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफडीआइ की एक नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि एफडीआइ यानी फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। देखा जाए तो देश में इसकी नींव 1967 में ही पड़ गई थी। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री यशवंत राव चव्हाण ने तब लोकसभा में कहा था, ‘जिन दलों और नेताओं को विदेशों से धन मिले हैं, उनके नाम जाहिर नहीं किए जा सकते, क्योंकि उससे उनके हितों को नुकसान पहुंचेगा।’ उनके बयान के बाद विदेश से मिले नाजायज धन को लेकर इस देश के अनेक नेताओं, संगठनों और दलों की झिझक समाप्त हो गई। उसके दुष्परिणाम आज तक नजर आ रहे हैं। याद रहे कि तब धन पाने वालों में कांग्रेस सहित कई प्रमुख दल शामिल थे। समय बीतने के साथ इस देश की राजनीति एवं अन्य क्षेत्रों में विदेशी पैसों का दखल बढ़ता चला गया। पहले विदेशी धन का उद्देश्य सीमित था। अब न सिर्फ व्यापक हो गया है, बल्कि खतरनाक भी बन गया है। पहले विचारों को प्रभावित करने और लोगों को अपनी ओर मोेड़ने के लिए विदेशी तत्वों ने भारत में पैसे झोंके, पर अब तो देश को तहस-नहस करने, अशांति फैलाने और अंतत: देश को तोड़ने की कोशिश में विदेशी पैसों का इस्तेमाल हो रहा है। यह देश के खिलाफ अघोषित युद्ध जैसा है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए तदनुसार सख्त कानून बनाने की ओर अभी केंद्र सरकार का ध्यान नहीं है। नतीजतन हमारी अदालतें भी इस नई एफडीआइ के वाहकों के खिलाफ वांछित सख्ती नहीं बरत पा रही हैं।

हालांकि 2014 के बाद एनजीओ के बहाने गलत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आने वाले विदेशी धन पर काफी हद तक रोक लगी है, पर हवाला चैनलों पर प्रभावकारी रोक लगना अब भी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस नए ढंग की एफडीआइ के खतरे की ओर इशारा किया है, उसके पीछे विदेशी धन की ताकत है। अब यह बात छिपी हुई नहीं है कि कुछ देसी-विदेशी शक्तियों का घोषित और अघोषित उद्देश्य इस देश को तोड़ना है। काश! 1967 में ही इस स्रोत पर प्रभावी रोक लगा दी गई होती तो आज स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती। चिंताजनक बात यह है कि बाद के वर्षों में भी विदेशी धन की आवक पर कारगर रोक नहीं लग सकी। अब जरा हम 1967 में चलें। तब आम चुनाव के बाद देश के नौ राज्यों से कांग्रेस सत्ताच्युत हो गई। लोकसभा में भी कांग्रेस का बहुमत घट गया। इस हार से चिंतित तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अनुमान लगाया कि शायद विदेशी पैसों ने चुनाव नतीजे पर असर डाला है। उन्होंने चुनावी चंदे के बारे में खुफिया एजेंसी से जांच कराई। उसकी रपट के अनुसार तब कांग्रेस सहित कई प्रमुख दलों ने चुनाव लड़ने के लिए किसी न किसी देश से धन लिया था। लोकसभा में यह मांग की गई कि सरकार उन दलों और व्यक्तियों के नाम बताए, जिन्हेंं विदेशी धन मिला है, पर चव्हाण ने वह मांग नहीं मानी। तब दुनिया में शीत युद्ध का दौर था। भारत सहित विभिन्न देशों में अमेरिका और सोवियत संघ अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए थे। इसके लिए वे पैसे खर्च कर रहे थे। कम्युनिस्ट देश भारत में भी कम्युनिस्टों पर निर्भर सरकार चाहते थे। दूसरी ओर अमेरिका ऐसी किसी कोशिश को विफल कर देना चाहता था यानी यहां केजीबी और सीआइए, दोनों सक्रिय थे।

देश में ‘सोवियत सक्रियता’ का सुबूत तब मिला जब 2005 में वहां की खुफिया एजेंसी केजीबी की भारत में गतिविधियों पर लिखित पुस्तक ‘द मित्रोखिन अर्काइव-दो’ सामने आई। इसके अनुसार केजीबी ने भारत में विचारधारा के प्रचार और सरकारी नीतियों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए पैसे बांटे थे। बाद में जैन हवाला कांड ने तो विदेशी धन के आगमन को और भी आसान बना दिया। पुलिस ने 25 मार्च, 1991 को श्रीनगर में अशफाक हुसैन लोन को गिरफ्तार किया। वह हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य था। उसके पास से 16 लाख रुपये बरामद किए गए। वे रुपये कश्मीर में आतंकवादियों को बांटे जाने थे। उससे पूछताछ के आधार पर पुलिस ने जेएनयू के एक शोध छात्र शहाबुद्दीन गौरी को गिरफ्तार किया। उससे मिली जानकारी के आधार पर सीबीआइ ने हवाला व्यापारी जैन बंधुओं के यहां छापा मारा। उसमें भारी रकम के अलावा एक डायरी भी मिली। छानबीन से पता चला कि उन्होंने देश के 115 बड़े नेताओं और अफसरों को कुल मिलाकर 64 करोड़ रुपये दिए थे। तब के विदेश राज्यमंत्री सलमान खुर्शीद के अनुसार चुनाव फंड में पारदर्शिता न होने के कारण हवाला कांड जैसे कांड होते हैं, पर सवाल यह भी उठा कि क्या कोई भी व्यक्ति आपको पैसे देने आएगा तो बिना उसका ‘कुल-गोत्र’ जाने उससे आप पैसे ले लेंगे? उसका असल परिचय जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे? यदि तब सही से जांच हो जाती और कुछ बड़ी हस्तियों को जेल की हवा खानी पड़ती तो आज ‘नई एफडीआइ’ की चर्चा नहीं हो रही होती।

माना जाता है कि राजनीतिक हित सध जाने के बाद हवाला कांड में लीपापोती करा दी गई। यह लीपापोती ऐसे कांड में हुई जिसमें आतंकवाद का तत्व भी जुड़ा हुआ था। साफ है कि हवाला कारोबारियों पर शुरू से ही कड़ी नजर रखी गई होती तो आज इस देश के टुकड़े-टुकड़े गिरोह को विदेशी पैसे मिलने में दिक्कत आती। हालांकि आतंकवाद के प्रति मौजूदा शासकों का रवैया हाल के वर्षों में काफी बदला जरूर है, पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आज कृषि कानून विरोधी आंदोलन के बहाने जो कुछ लोग राजसत्ता को चुनौती दे रहे हैं, उनमें से कतिपय के विदेशी कनेक्शन हैं। कुछ ‘आंदोलनजीवियों’ के तो विदेशी कनेक्शन हैं ही। कैसे कोई एक ही व्यक्ति जो कभी जेएनयू में अफजल गुरु की बरसी मनाने वालोें के साथ होता था, वही कृषि कानून विरोधी आंदोलन के भी साथ दिखता है। वही शख्स शाहीन बाग में भी भीड़ को बौद्धिक खुराक देता नजर आता था। तोड़फोड़ एवं देशद्रोही नारे लगाने वाले तत्व बारी-बारी से तीनों जगह पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि आज हमारे देश के सामने कितने बड़े-बड़े खतरे मौजूद हैं। उनसे हमें मुकाबला करना ही होगा। इसके लिए यह जरूरी है कि हमारा देश आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो जाए।


Date:17-02-21

छोटे बैंकों से शुरुआत

संपादकीय

खबरों के मुताबिक सरकार ने चार मझोले और छोटे बैंकों का चयन किया है जिनमें से दो का अगले वित्त वर्ष में निजीकरण किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में इस आशय की घोषणा की थी। सरकारी बैंकों का निजीकरण करने और एक नई सरकारी उपक्रम नीति बनाने संबंधी जो घोषणाएं हाल में की गई हैं, वे अतीत में की गई ऐसी ही घोषणाओं से एकदम अलग हैं। इससे समग्र आर्थिक सुधार प्रक्रिया को बल मिलेगा। खबर यह भी है कि सरकार सरकारी उपक्रमों के निजीकरण की प्रक्रिया के निपटारे के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह की नियुक्ति पर भी विचार कर रही है। यह कदम भी सही दिशा में होगा क्योंकि विनिवेश के मामले में सरकार का प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा है।

यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि इतने बड़े पैमाने पर निजीकरण करना आसान नहीं होगा। खासतौर पर सरकारी बैंकों के मामले में। इस क्षेत्र में न केवल राजनीतिक विरोध होगा बल्कि कानूनी मसले भी उठेंगे। ऐसे में सरकार को स्पष्ट खाका पेश करना होगा। कई लोगों ने यह हिमायत की है कि सरकार को पहले बड़े सरकारी बैंकों का निजीकरण करना चाहिए ताकि प्रभाव अधिक हो और निजीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता सामने आए। परंतु ऐसा करने का उलटा असर हो सकता है क्योंकि श्रम संगठन और राजनीतिक दलों से इसका तीव्र विरोध होगा। ऐसे में अपेक्षाकृत छोटे बैंकों से शुरुआत अच्छा विचार है क्योंकि इससे हालात का जायजा लेने में मदद मिलेगी। सरकार को अगले वित्त वर्ष में शीघ्र शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगेगा। इसके अलावा उसे परिचालन के कई मुद्दों से भी निपटना होगा। उदाहरण के लिए क्या सरकार चयनित सरकारी बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी या अल्पांश हिस्सेदारी अपने पास रखकर प्रबंधन खरीदार को सौंप देगी? यह अहम है क्योंकि सरकार के पास कुछ सरकारी बैंकों में 90 प्रतिशत तक हिस्सेदारी है। परंतु निजी क्षेत्र में अंशधारिता की सीमा है। सरकार का अल्पांश हिस्सेदारी अपने पास रखना भी दिक्कतदेह हो सकता है क्योंकि हस्तक्षेप की आशंका कई संभावित खरीदारों को हतोत्साहित करेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक के आंतरिक कार्य समूह की हालिया रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि समय के साथ प्रवर्तकों की हिस्सेदारी को 15 फीसदी से बढ़ाकर 26 फीसदी तक किया जाए। इससे संभावित बोलीकर्ता आकर्षित हो सकते हैं। सरकार को रिजर्व बैंक के साथ मशविरा करके यह तय करना होगा कि वह किस तरह के संभावित खरीदारों पर विचार करे। आरबीआई के कार्य समूह ने यह अनुशंसा भी दी है कि बड़े कॉर्पोरेट और औद्योगिक घरानों को भी बैंक प्रवर्तक बनने की इजाजत दी जानी चाहिए। इस विचार के खिलाफ काफी मत हैं क्योंकि इससे न केवल जोखिम बढ़ेगा बल्कि ताकत का केंद्रीकरण भी होगा।

सबसे अहम पहलू यह होगा कि सरकार कर्मचारियों के मसले से कैसे निपटती है। सरकारी बैंकों में बड़ी तादाद में कर्मचारी हैं और निजी क्षेत्र के मालिक शायद सबको न रख पाएं। ऐसे में इस विषय पर विस्तृत खाका तैयार करना आवश्यक है। लब्बोलुआब यह कि कुछ सरकारी बैंकों का निजीकरण अपरिहार्य है क्योंकि सरकार के पास पुनर्पूंजीकरण की राजकोषीय गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा अतीत में ऐसे प्रयास कारगर भी नहीं रहे हैं। हकीकत यह है कि सरकारी स्वामित्व अपने आप में सरकारी बैंकों की गतिविधियां सीमित करता है और उनके प्रदर्शन को प्रभावित करता है। परंतु यह भी सही है कि सफल निजीकरण काफी हद तक इस बात पर निर्भर होगा कि सरकार परिचालन के मसलों से कितने प्रभावी ढंग से निपटती है।


Date:17-02-21

निजता सर्वोपरि

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म वाट्सअप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से लोगों की निजता के हनन की आशंकाओं के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि भारतीयों की निजता की रक्षा करना हमारा परम दायित्व है। अदालत ने इस मामले में वाट्सअप और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके चार सप्ताह के भीतर उनका जवाब मांगा है। वाट्सअप को कड़ा संदेश देते हुए अदालत ने कहा है कि आप दो–तीन लाख करोड़ रुपये की कंपनी होंगे लेकिन लोगों की निजता उससे कहीं ज्यादा कीमती है। लोगों को लग रहा है कि उनकी चैट (संवाद) और ड़ाटा को किसी और के साथ शेयर किया जा सकता है जबकि केंद्र सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि ऐप किसी का ड़ाटा किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। दरअसल‚ सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में आरोप लगाए गए हैं कि वाट्सअप ने यूरोप की तुलना में भारतीयों के लिए प्राइवेसी के मानक कमतर रखे हैं। इससे भारतीयों को यूरोपीय लोगों की तुलना में कम अधिकार मिले हैं। मांग की गई कि वाट्सअप को भारतीयों के ड़ाटा शेयर करने से रोका जाए। कर्मन्य सिंह सरीन ने 2017 से लंबित अपनी याचिका में नई अर्जी दाखिल करके मांग की है कि वाट्सअप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाई जाए। गौरतलब है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इस मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया था कि इसमें निजता के अधिकार और निजी स्वतंत्रता के मुद्दे शामिल हैं। लेकिन वाट्सअप के रवैये को देखते हुए सरीन ने अंतरिम याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत दिए जाने की अपील की है। वाट्सअप की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यूरोप में विशेष कानून हैं। यदि संसद ऐसा ही कानून बनाए तो हम पालन करेंगे। फ्रांस‚ जर्मनी जैसे देशों में जनरल ड़ाटा प्रोटेक्शन रेग्यूलेशन सबसे मजबूत कानून है। उसमें स्पष्ट परिभाषित है कि कौन–सा ड़ाटा किस स्थिति में शेयर किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि लोगों के संशय का निवारण जरूरी है। यदि उन्हें लगता है कि उनके ड़ाटा या संवाद को साझा किया जा रहा है‚ तो इसे देखा जाना चाहिए। दरअसल‚ अभी तक भारत में वाट्सअप‚ फेसबुक की ड़ाटा शेयरिंग को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं है। जरूरी है कि उन्हें इस बाबत नीति बनाने को ताकीद की जाए।