16-10-2026 (Important News Clippings)

Afeias
16 Oct 2026
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Date: 16-10-26

Out of site

People’s protests are meant to be seen and heard, not hidden away

Editorial

The Delhi Police’s decision to denotify Jantar Mantar in the national capital as a site where protests can be organised has itself triggered a storm of protest over its sheer arbitrariness. The Delhi Police, which is under the Union Home Ministry, have told the Delhi High Court that Jantar Mantar was denotified as a protest site following a Supreme Court directive issued on October 9. The Bench headed by Chief Justice of India Surya Kant had urged the Union government to identify an alternative protest site that is spacious and open. The order was passed while hearing petitions challenging the government’s decision to restrict movement within and into the city to halt the October 10 protests demanding the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. Observations were also exchanged that protests in and around Jantar Mantar were a source of inconvenience for ordinary commuters. It is possible to argue that protesters cause traffic congestion and inconvenience. But those arguments are valid only as much as similar arguments that are usually raised against democracy itself. There is a reactionary view that democracy delays decision-making, elections disrupt development and economic activity, and that there should therefore be fewer elections and less politics. The BJP’s push for simultaneous elections to Parliament and State Assemblies once every five years is based on the same logic, that at its heart questions the legitimacy of democracy itself. The argument against protests at Jantar Mantar does not hold water. It is antithetical to the concept of public deliberation and protest, which are central to democracy.

A centrally located site of protest is part of the urban space in most democracies, as in Washington DC and London. Public protesters are usually marginal groups who lack representation at the decision-making table. Street protest is actually an outcome of their lack of power, and an instrument for people with no other way of being heard. To keep them far away from the seat of power and render them invisible is a violent police argument against their very attempt to be heard and seen. The reason why a protester wants to be in Jantar Mantar is its proximity to the centre of power — it is located close to the Parliament complex, and the President’s Estate. If, in the name of public order, they are pushed far away into the margins of the city, as is now being sought, it is equivalent to keeping them trapped in the very situation they are trying to escape. If protests can happen only far away from the seat of power, the logic can easily be extended to argue that people must stay at home and protest. That is not how a democracy works.


Date: 16-10-26

Double standards

The United States must stop moralising to the Global South for trading with Russia

Editorial

Last year, U.S. President Donald Trump imposed an additional 25% tariff on India over India’s oil purchases from Russia. Peter Navarro, Mr. Trump’s trade czar, even called Russia’s invasion of Ukraine “Modi’s war”, saying India was funding the Russian aggression through energy deals. Last month, Mr. Trump signed the Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act into law, giving him the power to impose up to 100% tariffs on countries buying Russian energy, including India and China. And then, last week, Mr. Trump announced a deal to buy Russian diesel — releasing 300,000 tonnes immediately to the “American and global marketplace”, followed by 5,00,000 tonnes in November. Immediately after the announcement, the Treasury Department suspended sanctions on Russian diesel exports until April 7, 2027. Mr. Trump’s flip-flop is a lesson for countries such as India, which have been criticised and penalised for trading with Russia. The latest policy switch also exposes the incoherence in western strategic thinking. The West imposed sanctions on Russia’s energy sector to weaken Vladimir Putin’s “war machine”. Four years later, the U.S. began bombing Iran. When the Iran war drove up fuel prices, Washington temporarily eased sanctions on Russian fuel before striking a deal with Moscow.

Beyond the hypocrisy and strategic folly of the U.S. decisions, Mr. Trump’s diesel deal also marks the ineffectiveness of the western sanctions regime. When Russia attacked Ukraine in 2022, the West adopted a two-pronged response: weaken the Russian economy through sanctions and weaken the Russian military in Ukraine by arming Kyiv. The sanctions were a double-edged sword, hurting the Russian economy, but the curtailment of trade between Russia and Europe has also plunged European economies, particularly Germany, into deep crises. To offset the impact of the sanctions, Moscow looked east where China and India were willing to buy discounted Russian fuel. The episode also underscores the changes in the economic landscape. Mr. Trump’s U-turn leaves Ukraine and Europe in a spot, at a time when Moscow is escalating its bombardment of Ukraine and testing NATO’s resolve through grey-zone tactics. If Brussels thinks that prolonging the war would serve its strategic goal of bleeding Russia dry in Ukraine, it may be making a mistake, as Mr. Trump seems less interested in NATO’s collective defence or in the defence of Kyiv. Instead, their focus must shift to finding a diplomatic way out. If Mr. Trump can reach a diesel deal with Mr. Putin amid the war, he should work with the warring parties, his allies in Europe and his new partner in Moscow, to secure a ceasefire and ease Russia-NATO tensions. In the meantime, the U.S. and Europe could stop moralising to the Global South for doing trade with Russia.


Date: 16-10-26

खाने-पीने की चीजों की महंगाई सबके लिए चुनौती

संपादकीय

खाद्य महंगाई अगस्त के 5.97% के मुकाबले सितम्बर में 7.74% हो गई है। यह आमजन के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है, जिनके खर्च का मुख्य हिस्सा खाने-पीने की चीजों पर होता है। इसकी वजह क्या है? रिकार्ड्स में तो 2025-26 का खाद्य उत्पादन बढ़ा है। खाद्य उत्पादों को बाजार में लाने या उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए परिवहन का खर्च भी यथावत है, क्योंकि सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर बढ़ा खर्च जनता तक ट्रांसफर नहीं होने दिया है। सूखे का कृषि उत्पादन पर असर तो खरीफ की फसलों पर पड़ेगा, जो अभी बाजार तक ठीक से पहुंची भी नहीं हैं। और देश में खाद्यान्न का वर्तमान बफर स्टॉक सामान्य सीमा से कई गुना ज्यादा है। लेकिन महंगाई का कारण केवल इनपुट लागत, उपभोक्ता तक पहुंचाने के खर्च या कम उत्पादन नहीं होता, बल्कि उत्पादनकर्ता व उपभोक्ता की सोच भी होती है। सरकारों को अपनी नीतियों से उन्हें आश्वस्त करना चाहिए और उनके खर्च को नियंत्रित करने के नीतिगत उपक्रम करने चाहिए। संभव है सूखे के संकट और भविष्य में प्रतिकूल मौसम के भय से किसानों ने अनाज बेचना रोक दिया हो या उपभोक्ता महंगाई के डर से ज्यादा खरीदने लगा हो। देश में सब्जियों की बर्बादी भी 20-25% होती है, क्योंकि मुकम्मल कोल्ड चेन की व्यवस्था नहीं हो सकी है। किसान आज भी दाम घटने से सब्जियां सड़कों पर फेंक आता है।


Date: 16-10-26

केंद्र और राज्यों में सामंजस्य होना चाहिए, टकराव नहीं

संजय कुमार, ( प्रोफेसर व राजनीतिक टिप्पणीकार )

माइन्स एंड मिनरल्स एक्ट 2026 का कुछ राज्यों ने विरोध किया है। उन्हें आशंका है कि यह खनन गतिविधियों से होने वाली उनकी टैक्स आय पर असर डालेगा। संशोधित एक्ट में खनन पर केंद्र के नियामक दायरे का विस्तार हुआ है। अब इसमें माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट के साथ ही खनिजयुक्त भूमि को भी शामिल किया गया है। एक्ट केंद्र की ओर से निर्धारित शर्तों से इतर राज्यों को खनिज अधिकारों और खनिजयुक्त भूमि पर नए टैक्स लगाने से भी रोकता है। लागू होने तक यह कानून राज्यों की ओर से लगाए ऐसे मिनरल टैक्सों को भी रद्द करता है, जिनकी वसूली पूरी नहीं हो सकी है।

झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों के गैर-कर राजस्व में खनिजों से होने वाली प्राप्तियों की हिस्सेदारी करीब 80% है। ऐसे में इन राज्यों की खनिज संबंधी टैक्स लगाने और वसूल करने की क्षमता को प्रतिबंधित करने के गहरे निहितार्थ हो सकते हैं। तेलंगाना में यह हिस्सेदारी 11% और छत्तीसगढ़ में 6% है। इससे पता चलता है कि वे राजस्व के लिहाज से खनिजों पर अधिक निर्भर नहीं हैं। इसलिए इन राज्यों पर नए प्रावधानों का तत्काल वित्तीय प्रभाव भी सीमित हो सकता है। कर्नाटक, एमपी और राजस्थान भी खनिज राजस्व पर काफी निर्भर हैं। गैर-कर राजस्व में खनिज प्राप्तियों की हिस्सेदारी कर्नाटक में 48%, एमपी में 41% और राजस्थान में 39% है। लेकिन संशोधित अधिनियम पर इन तमाम राज्यों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग रही हैं। इससे पता चलता है कि राजस्व-निर्भरता ही कानून के विरोध का इकलौता कारण नहीं है।

इस संदर्भ में ओडिशा की प्रतिक्रिया विशेष रूप से उल्लेखनीय है। खनिजों से अपने गैर-कर राजस्व का बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के बावजूद राज्य में इस कानून को लेकर सरकार और विपक्ष की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं है। विपक्षी बीजद ने कानून की कड़ी आलोचना करते हुए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। वहीं भाजपा सरकार ने यह मांग खारिज करते हुए तर्क दिया है कि संशोधन से ओडिशा के खनिज राजस्व को नुकसान नहीं होगा। तेलंगाना में खनिज प्राप्तियां राज्य के गैर-कर राजस्व की 11% ही हैं, फिर भी वहां की सरकार अन्य गैर-भाजपा शासित राज्यों के साथ नए कानून को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट जा रही है।

इस कानून को लेकर सियासी प्रतिक्रिया का यह अंतर अन्य राज्यों में भी दिखता है। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और केरलम कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। इनका तर्क है कि खनिज अधिकारों व खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स लगाने की राज्य सरकार की क्षमता को कम करना उनकी वित्तीय शक्तियों व संघीय व्यवस्था के सिद्धांतों को कमजोर करता है। केरलम ने तो यह भी कहा कि खनिजयुक्त भूमि को इस तरह ट्रीट करना राज्य के तटीय-वन क्षेत्र में भी केंद्र के अधिकारों को बढ़ाता है।

झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चेतावनी दी है कि खनिज करों से मिलने वाले राजस्व में अगर कमी आई तो इसका असर लाखों लोगों को लाभान्वित करने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर पड़ सकता है, क्योंकि संशोधित एक्ट पिछले कुछ बकाया करों की वसूली को भी अमान्य करता है। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की सरकारों ने एक्ट को लेकर अभी ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

असंतोष का यह सियासी भूगोल भारतीय संघवाद की एक दिलचस्प खासियत को दिखाता है। भले ही यहां प्रमुख चिंता राज्यों की वित्तीय शक्तियों में कमी आने की हो, फिर भी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समीकरणों पर ही यह निर्भर करता है कि कोई मसला किस हद तक संघीय मुद्दा बनेगा। खनिजों पर निर्भरता का मामला आर्थिक हितों से जुड़ा है, पर सियासी तालमेल भी इस पर असर डालते हैं कि ये हित केंद्र के खिलाफ संगठित चुनौती में बदलेंगे या नहीं।

भारत जैसे संघीय व्यवस्था वाले देश में केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न मुद्दों पर मतभेद होना कोई असामान्य बात नहीं है। भले ही संविधान ने दोनों के बीच अधिकारों का बंटवारा कर रखा हो, लेकिन जब केंद्र और राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें होती हैं तो ऐसे मतभेद उभरने की आशंका और बढ़ जाती है। विधायी क्षेत्राधिकार, वित्तीय संसाधनों, प्रशासनिक नियंत्रण और यहां तक कि विदेश नीति से जुड़े मसलों में भी केंद्र-राज्यों के बीच टकराव समय-समय पर सामने आते रहे हैं। जीएसटी मुआवजे, वित्त आयोगों के टर्म ऑफ रेफरेंस, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नागरिकता संशोधन अधिनियम और अखिल भारतीय सेवा नियमों में प्रस्तावित संशोधनों जैसे मामले इसके उदाहरण हैं। खनिज कानून में संशोधन इसमें एक और बिंदु जोड़ता है।


Date: 16-10-26

एक आवश्यक निर्णय

संपादकीय

यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय से यह स्पष्ट कर दिया कि यदि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति मतांतरण कर लेता है तो फिर वह आरक्षण का लाभ पाने का अधिकारी नहीं रहेगा। हालांकि ऐसा ही निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने भी दिया था, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने उसे शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी थी, क्योंकि वह अपने उस नियम को बनाए रखना चाहती थी, जिसके तहत उसने यह सुविधा दी थी कि यदि एससी या ओबीसी समुदाय के लोग इस्लाम या ईसाई मत अपना लेते हैं तो भी आरक्षण के लाभ पाते रह सकते हैं। यह केवल सनातन परिवार के आरक्षित वर्गों के अधिकारों में कटौती करने वाला ही नहीं, बल्कि एक तरह से मतांतरण को बल देने वाला नियम था। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एससी या ओबीसी वर्ग के अनेक हिंदू, सिख या बौद्ध अपना धर्म त्याग देते हैं और फिर यह मांग करने लगते हैं कि मतांतरण के बाद भी उन्हें आरक्षण का लाभ मिलते रहना चाहिए। ऐसी मांग का समर्थन कई मुस्लिम एवं ईसाई संगठन भी करते हैं। हालांकि ऐसा करके वे अपने इस दावे की पोल ही खोलते हैं कि उनके यहां न तो जाति है और न ही किसी तरह का जातिगत भेदभाव। ध्यान रहे इसी तरह के दावों के बहाने ही वे निर्धन एवं अशिक्षित हिंदुओं, सिखों आदि को मतांतरित होने का प्रलोभन देते हैं। कटु सच्चाई यह है कि एससी अथवा ओबीसी वर्ग के लोग मतांतरित होने के बाद भी अपने नए पंथ में जातिगत भेदभाव और वैमनस्य का शिकार होते हैं। इसी कारण दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों के संगठन बने हुए हैं।

निःसंदेह समस्या केवल इतनी ही नहीं थी कि तमिलनाडु सरकार ने जैसा नियम बना रखा था, उससे मतांतरण कराने वालों को प्रोत्साहन मिल रहा था और एससी एवं ओबीसी के अधिकारों में सेंधमारी भी हो रही थी, बल्कि यह भी थी कि हिंदू धर्म त्यागने वाले एससी या ओबीसी आरक्षण के साथ ही अल्पसंख्यकों को मिलने वाले लाभ भी पाने लगते थे। इस दोहरे लाभ का आकर्षण भी छल-छद्म और लोभ-लालच से मतांतरण कराने वालों के पक्ष में काम करता था और इसका सबसे अधिक नुकसान हिंदू समाज उठाता था, क्योंकि सिखों और बौद्धों को तो अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है।यह कोई छिपी बात नहीं कि हिंदू समाज खास तौर पर कपट और लालच से मतांतरण अभियानों में लिप्त ईसाई और मुस्लिम संगठनों के निशाने पर है। भले ही एक के बाद एक राज्य सरकारें छल-कपट से होने वाले मतांतरण को रोकने के कानून बना रही हों या उन्हें कठोर कर रही हों, लेकिन मतांतरण थम नहीं रहा है। इसका मूल कारण पंथ प्रचार की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। यह दुरुपयोग कैसे रुके, इस पर सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट को भी विचार करना चाहिए।


Date: 16-10-26

आईडीबीआई बैंक से आगे बढ़े विनिवेश

संपादकीय

आखिरकार, कई वर्षों की लंबी खींचतान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को आईडीबीआई बैंक की रणनीतिक बिक्री पर मुहर लगा दी। यह निजीकरण और विनिवेश कार्यक्रम की दिशा में सरकार का एक बड़ा कदम है। यह सौदा मुकम्मल होने पर भारत के वित्तीय क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लेकर आएगा। इस सौदे के अंतर्गत केंद्र सरकार आईडीबीआई बैंक में अपनी 30.48 फीसदी हिस्सेदारी जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) अपनी 30.24 फीसदी हिस्सेदारी बेचेंगे। फिलहाल, इस बैंक में सरकार की 45.48 फीसदी और एलआईसी की 49.24 फीसदी हिस्सेदारी है। टोरंटो स्थित फेयरफैक्स फाइनैंशियल होल्डिंग्स 52,878 करोड़ रुपये (लगभग 5.6 अरब डॉलर) में कुल 60.72 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी।

आईडीबीआई बैंक की यह रणनीतिक बिक्री भारत के वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेशकों की लगातार बनी हुई दिलचस्पी का भी संकेत है। हाल के वर्षों में आरबीएल बैंक, येस बैंक और श्रीराम फाइनैंस में भी काफी विदेशी निवेश आया है। फेयरफैक्स की सीएसबी बैंक और आईआईएफएल फाइनैंस में भी बड़ी हिस्सेदारी है। इस समाचार पत्र में छपी खबर के मुताबिक फेयरफैक्स (जिसकी सीएसबी बैंक में 40 फीसदी हिस्सेदारी है) को नियामकीय शर्तें पूरी करने के लिए या तो बैंक से बाहर निकलने या फिर उसके आईडीबीआई बैंक के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया है। आने वाले समय में उसे आईडीबीआई बैंक में भी अपनी हिस्सेदारी घटाकर 26 फीसदी करनी होगी। यह हिस्सेदारी कम करने की प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ परामर्श कर तय की जाएगी। आरबीआई को इन वित्तीय संस्थानों में फेयरफैक्स की हिस्सेदारी पर कड़ी नजर रखनी होगी।

आईडीबीआई बैंक सौदे को मिली मंजूरी कई मायनों में अहम मानी जा रही है। रणनीतिक बिक्री के मामले में सरकार का प्रदर्शन बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। पिछले 26 वर्षों में ऐसे केवल 21 सौदे हुए हैं (जिनमें आईडीबीआई बैंक का सौदा भी शामिल है) जो आंशिक रूप से ‘संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन’ (संप्रग) सरकार के कार्यकाल के दौरान विनिवेश के मोर्चे पर सीमित गतिविधियों की ओर इशारा करते हैं। किसी बैंक की रणनीतिक बिक्री में पेश आने वाली जटिलताओं को देखते हुए यह उम्मीद की जा सकती है कि यह एक नई शुरुआत होगी। केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित सरकारी नीति के मुताबिक रणनीतिक क्षेत्रों में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की उपस्थिति कम से कम रखी जाएगी।

बाकी उद्यमों का निजीकरण किया जाएगा, उन्हें अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ मिला दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण किया जाएगा या वे बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि, यह कहना गलत नहीं होगा कि इस दिशा में अब तक बहुत कम प्रगति हुई है। 16वें वित्त आयोग के आंकड़ों के मुताबिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कुल संख्या वर्ष 2020-21 में 717 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 748 हो गई। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की हिस्सेदारी भी काफी बढ़ गई। इस दौरान 200 से अधिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को नुकसान उठाना पड़ा।

व्यावसायिक गतिविधियों में सरकार की भागीदारी न केवल संसाधनों को उलझा कर रखती है बल्कि अक्सर बजट पर बोझ भी बढ़ा देती है। उदाहरण के लिए सरकार ने वर्ष 2010 से 2020 के बीच आईडीबीआई बैंक में लगभग 25,000 करोड़ रुपये झोंके थे। तब से यह बैंक गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के संकट से बाहर निकल चुका है और पिछले वित्त वर्ष में मजबूत नतीजे पेश किए हैं। बैंक का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात सितंबर 2018 में 30 फीसदी से भी अधिक के स्तर से कम होकर 2.3 फीसदी रह गया है। एक बार यह सौदा पूरा हो जाने के बाद सरकार को बैंक में बची हुई 15 फीसदी हिस्सेदारी भी बेचने का लक्ष्य रखना चाहिए। विनिवेश कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए सरकार को ऐसे और सौदे करने चाहिए और सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भी अपनी हिस्सेदारी बेचनी चाहिए। इससे न केवल व्यावसायिक गतिविधियों में सरकार की मौजूदगी घटेगी बल्कि भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए रकम उपलब्ध कराने में आसानी होगी। जिन सूचीबद्ध उद्यमों में सरकार की हिस्सेदारी 75 फीसदी से अधिक है (इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सहित) उनमें हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू होनी चाहिए।