16-07-2018 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:16-07-18
Keep Off Bedrooms
People live, love, marry, divorce, make choices. Decriminalising adultery is the necessary choice
TOI Editorial
Government’s opposition to decriminalising adultery because this could “destroy the institution of marriage and destroy the fabric of society” is part of a larger reluctance to relinquish powers to police individual choices. The alarmist tenor of the Union’s warning was clearly intended to dissuade Supreme Court from focussing solely on constitutionality, which would warrant testing the Indian Penal Code provision outlawing adultery against the right to privacy, personal liberty and equality. But the court must see through this ploy and give primacy to individual rights. Modern nations allow individuals to frame and live by their own codes of personal morality. Marriage laws should not allow the nanny state to hinder consenting adults. The marriage’s fate should rest entirely on the two people in it. Personal choices like adultery may be morally unacceptable for many individuals but should not amount to criminal offences.
Yet, not only does Section 497 IPC entail peeking into bedrooms to catch marital infidelity, it adds insult to injury by punishing merely the cheating man but sparing him if the lover’s husband doesn’t object. The husband’s rights over the wife and her lack of agency to resist a man’s charms are the ideas underlying this outdated Victorian law. It is at odds with the modern Indian state’s recognition of men and women as equals in life and marriage. Mai baap sarkar believes, wrongly, that legislating and policing every aspect of a citizen’s life keeps them safe and ensures order in society. But respecting the privacy and choices of citizens does not amount to destabilising society at all. It merely recognises that everything deemed ethical cannot be legislated and enforced through coercive governmental power; that approach destroys privacy and reduces citizens to an infantile state, without doing anything to guarantee ethics. It’s time to give up mai baap sarkar, it never works.
Date:16-07-18
Urban Dystopia
Mumbai and Delhi’s monsoon woes underline need for empowered mayors
TOI Editorial
New Delhi and Mumbai, India’s political and commercial capitals, were in shambles last week. It’s an annual feature during the monsoon. Yet again, the disorder served to remind everyone that urban India cannot cope with even a recurring weather phenomenon. In Delhi, people have been tragically electrocuted by live wires and in Mumbai – home to India’s richest municipal body – potholes have cost lives. Urban India provides the lion’s share of India’s economy, with the services industry taking the lead. Census data indicates it is home to 31% of population which may be an underestimate as World Bank believes that when India’s urban sprawl is brought into the picture, it accounts for 55% of the population. Despite being the main source of economic activity and perhaps population, urban India is low in policy makers’ priorities.
This translates into big governance deficiencies where even stepping out during the monsoon can become dangerous. Urban governance structures are designed in a way that guarantees failure. The common thread across the metros and smaller cities is the fragmentation in authority and a stubborn refusal on part of state governments to devolve power to officials directly elected by urban residents. Unlike some of the better run cities in the world like London, a mayor in India is almost helpless. In most states, the chief minister wields more power than a mayor which means a city rarely gets the level of attention it deserves. To make matters worse, existing governance structures result in different dimensions of service provision functioning in silos. So the benefit of a holistic approach to city management is almost completely absent in India.
The most important reform is to make the mayor directly accountable to voters. This can happen only if the spirit behind the 74th amendment to the Constitution, which recognised urban local bodies as the third tier of government, is honoured – because mayors need more financial autonomy and should be able to reform administration through specialised cadre. To illustrate, garbage disposal is a complicated process which requires expertise, resources and leadership. When cities fail at this essential task, it cascades into public health problems and large scale inundation. Similarly, urban planning can no longer be left to unaccountable generalists as evidenced by Mumbai’s woes traceable to choking the Mithi river. Indian cities need to be taken seriously or they will fall apart.
Date:16-07-18
Section 377: Why the ‘conservative government’ changed its stance
Abhijit Iyer-Mitra, (The writer is senior fellow, Institute of Peace & Conflict Studies, New Delhi)
The government announced last week that it won’t oppose the decriminalisation of homosexuality. This marks the first time that GoI has actually taken such a decision in the case. In all previous hearings, the opposition to binning Section 377 of the Indian Penal Code (IPC) had verged on the bizarre. Wonderful as it is, this significant change of heart also forces one to look at what has led to an allegedly right-wing conservative government, with an absolute majority in Parliament, to not oppose making homosexuality in India legal, something ‘liberal’ dispensations preceding it didn’t bother to do. Initially, India’s LGBT community adopted an all-or-nothing approach, demanding that Section 377 goes in its entirety. This ran into several problems. Section 377 is a catch-all for a variety of sexual behaviour in India, including biologically harmful and non-consensual relations such as bestiality and paedophilia. Consequently, getting rid of an entire section would have meant getting rid of an entire set of protections.
The second issue was the methodology. Not a single conviction had been obtained under Section 377 for the 20 years leading up to 2009. In such circumstances, it becomes impossible to show a pattern of harassment beyond arrests. This, too, is problematic, as the dirty secret of the Indian State is that a badly trained, badly motivated, badly paid police force, frequently use any law they can to harass anyone they can. The third issue was politics and political constituencies. Conservative fringe organisations — Hindu, Muslim and Christian — opposed the decriminalisation. They all represented powerful constituencies in their own right. There were rural constituencies, conservative in nature, which in India’s mediated democracy enjoy adisproportionate political weight. Most importantly, it’s unclear as to the LGBT community’s lack of outreach to these fringe organisations to minimise opposition. Most publicity and outreach efforts seem to exist in an echo chamber. Importantly, at this time, ‘eminent psychiatrists’ were offering ‘conversion therapy’ in the media to the gay community, and such opinions were cheerfully broadcast — along with descriptors by journalists as ‘the gays’. Clearly, then, public sensitisation at this point hadn’t been a success.
So, government support — or, indeed, a hands-off attitude — at this point and in such a social context would have been dangerous in an election year. Cumulatively, this meant the government had few options but to oppose the NAZ Foundation’s petition in 2009. Yet, the Delhi High Court partially struck down Section 377 in 2009, owing to a progressive judge prioritising human dignity. However, in 2013, while hearing the appeal, the Supreme Court struck down the Delhi High Court judgment. The government’s position in the lead up to the 2013 judgment, however, was a lot more interesting than it was in 2009. The justices in question, much like the Delhi High Court judges, seemed favourably predisposed to decriminalizing homosexuality. They saw homosexuality in the context of the changing nature of society and science, where live-in relationships, artificial insemination, etc, had all become common and accepted.
Moreover, GoI itself was vacillating. In 2011, then-health minister Ghulam Nabi Azad had denounced homosexuality as a disease, and the government went into the case opposing decriminalisation in the initial hearings. However, this stand softened, and by end-2012, GoI said it was for decriminalizing homosexuality, and then changed its stance again. While this game of hopscotch invited a sharp rebuke by the court, the justices struck down the 2009 judgment. This was almost inevitable, given the weak methodology and conviction record that made making a case of Section 377 being a violation of the basic structure of the Constitution untenable.
The court, therefore, viewed enabling legislation on the matter as socially proactive (legislative prerogative) rather than corrective (judicial prerogative), and left the issue to the legislature. 2014, however, saw a change. The new health minister, Harsh Vardhan, expressed support for gay rights. In the same year, the same psychiatric association some of whose members in 2009 had been offering ‘conversion therapy’, now came out with an official statement saying homosexuality was not a disorder. Moreover, the legal tack of the LGBT community changed, with Section 377 now being read as a catch-all legislation. So, for the aforementioned cumulative reasons, the government has now been able to say that it will leave the decision to the court and, in practice, will not oppose it. Whether this will yield results can be seen after the Supreme Court resumes hearing on the petitions filed against Section 377 tomorrow.
Date:15-07-18
अफवाह का तंत्र
अरिमर्दन कुमार त्रिपाठी
सामाजिक प्रगति में इंटरनेट की सहभागिता ने एक नया आयाम दिया है। इसके कारण वैश्विक संप्रेषण और संचार के साथ विविध कार्यों में पारदर्शिता और गति बढ़ी है। इस पर आधारित सोशल मीडिया वैकल्पिक मीडिया की संकल्पना को पूरा करने की ओर बढ़ चुका है। हालांकि इसने आर्थिक और शैक्षिक आधार पर नीचे छूटे लोगों के दर्द को और बढ़ाया है। बहरहाल, देश में मोबाइल संख्या और इंटरनेट डाटा की खपत के आंकड़ों से इस तर्क को बल मिलता है कि बहुसंख्य परिवार सोशल मीडिया से कहीं न कहीं जुड़ा है। इस डिजिटलीकरण के दौर में जिन सक्षम हाथों में मोबाइल है, वे सभी पत्रकार हैं। सीसीटीवी से लेकर मोबाइल से लिए वीडियो विभिन्न दुर्घटनाओं को सामने लाने में अभूतपूर्व भूमिका में हैं और मुद्दों को सुलझाने में साक्ष्य के तौर पर भी काम आने लगे हैं। इन प्रकरणों के बाद जो सोशल मीडिया का स्वरूप बनता है, उससे लोकतांत्रिक मूल्यों के विस्तार के सपनों को नए पंख लगे हैं। यह माध्यम इतना सशक्त है कि रातों-रात किसी को लोकप्रिय बना देता है। इंजीनियरिंग कॉलेज के किसी प्रोफेसर को उसके नृत्य के लिए ख्याति मिल जाती है, तो शासन-प्रशासन के किसी प्रतिनिधि को जबाबदेही का भी बोध कराना संभव हो पाता है।
सोशल मीडिया के इन सभी सकारात्मक पहलुओं के बावजूद यहीं झूठ, ईर्ष्या और आत्म-प्रचार का एक ऐसा माहौल भी बना है, जिससे इसकी उपयोगिता पर नए सवाल उठ रहे हैं। अगर मुख्यधारा मीडिया में सत्ता और पूंजी के गठजोड़ से इसकी तटस्थता प्रभावित होती रही है, तो सोशल मीडिया पर एक तरफ तो कुछ भोले-भाले लोग हैं, जो अपनी गतिविधियों को लेकर सक्रिय हैं, तो दूसरी तरफ एक शातिर तबका है, जिसका अपना सुनियोजित एजेंडा है। अगर कोई व्यक्ति, प्रतिष्ठान या समूह अपनी बात सार्वजनिक करने के लिए प्रेस-वार्ता के बजाय ट्वीट करके काम चला रहा है, तो प्रचार की इस सहजता का लाभ अफवाह फैलाने वालों के भी काम आ रहा है। देश में अनेक सांप्रदायिक दंगों का आधार ऐसी कुछ अफवाहें रही हैं। इसमें हालिया शिलांग में सद्भाव बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास भी रहा है। इस पूरे प्रकरण में दुर्भाग्य यह है कि तथ्य से परे जाकर संपादित तस्वीरें, ऑडियो या वीडियो जैसे संचार के प्रभावी माध्यमों को प्रसारित करने में पढ़े-लिखे लोगों का संरक्षण मिलता है, जिसका बड़ा कारण यह है कि यह झूठी सामग्री उनके एजेंडे या उद्देश्यों के अनुकूल होती है, जबकि समाज के जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में इनको झूठ के प्रसार को हर संभव रोकना चाहिए। दूसरी तरफ एक ऐसा तबका भी तेजी से विकसित हुआ है, जिसको न तो अपनी सार्वजनिक उपस्थिति की दशा में अपेक्षित मर्यादा की चिंता है और न समझदारी है।
विदेश में फंसे अब तक सैकड़ों नागरिकों के डिजिटल अनुरोध पर उनकी समस्याओं से उबार चुकी देश की विदेश मंत्री भी इस चिंता में शामिल हैं कि सार्वजनिक उपस्थिति में भाषा शिष्ट होनी चाहिए, क्योंकि वे खुद यहां की अशिष्टता का सामना कर चुकी हैं। डिजिटल मीडिया जनसंचार का अद्यतन माध्यम है, जिसने व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को अभूतपूर्व स्थान दिया है। इससे पहले के माध्यमों जैसे रेडियो, समाचार-पत्र, टीवी आदि में न तो स्व-अभिव्यक्ति के लिए इतना स्थान था और न ही इन माध्यमों की व्यापक सुलभता थी। आज डिजिटल मीडिया की उपस्थिति मोबाइल के रास्ते लोगों की हथेली पर है, जो दिन-रात लोगों की पहुंच में रहती है। इसलिए यहां जो कुछ हो रहा है वह हमारे समाज के एक बड़े वर्ग का प्रतिबिंब है और इसमें कुछ स्वार्थी और चालाक लोगों ने अपना उद्देश्य भी शामिल कर लिया है। डिजिटल मीडिया को दूषित करने में सबसे बड़ी भूमिका उनकी है, जो अपनी दूषित मानसिकता को शातिराना तरीके से इस पर परोसते हैं और इससे बड़े दोषी वे हैं, जो ऐसे तत्त्वों को हतोत्साहित करने के बजाय अपने एजेंडे के अनुसार उसको प्रसारित करते हैं।
इसका सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी को हुआ है, जो अपनी रचनात्मकता, शिकायत और विचार सार्वजनिक करना शुरू ही किया था कि इस पर ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। जो मंच पूंजी और सत्ता के प्रभावों से परे सकारात्मक राजनीति में जनमत निर्माण का एक मंच हो सकता था और आज भी है, उस पर नकारात्मक तत्त्वों ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि समाज के सजग लोग इनसे बचें और ऐसा करने वालों को हतोत्साहित करें, ताकि प्रथम चरण में ही विकृत और कुंठित अभिव्यक्तियों को रोका जा सके, जिससे समाज दूषित न हो। साथ ही डिजिटल अपराधों को रोकने के प्रभावी तंत्र विकसित हो। समाज में झूठ और सच कोई नया नहीं है, बल्कि यह मानवीय सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है और यह आगे भी जुड़ा रहेगा। इससे बहुत फर्क पड़ता भी नहीं, लेकिन इनके प्रति समाज के सजग लोगों का रुख कैसा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। दुर्भाग्य है कि सोशल मीडिया में स्वाभाविक सच-झूठ से आगे तथ्यों को परोसा जा रहा है, वह भी ‘सच’ को झूठ के और ‘झूठ’ को सच की थाली में सजा कर।
किसी लोकतंत्र की सफलता इसमें है कि समाज में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के विचार भी लोगों के सामने आएं और इसके लिए सार्वजनिक बहस हो। फिलहाल इसके लिए सोशल मीडिया से बेहतर कोई मंच नहीं है, लेकिन ‘वायरल’, ‘ट्रोल’ और ‘फेक’ जैसे इतने रोग लग चुके हैं कि ‘प्रचार-तंत्र’ की बहसों के लिए इस नवीनतम मीडिया ने नई सामग्री उपलब्ध कराई है। आज देश-विदेश के सभी मुख्य राजनीतिक दल और प्रचार एजेंसियों ने अपने प्रचार अभियानों में इसको शामिल किया है। इससे भी आगे एक तबका है जो सिर्फ इसके साथ खेलता है और इस खेल का नुकसान अंतत: लोकतंत्र और इसके माध्यम को उठाना पड़ता है, क्योंकि एक माध्यम के रूप में सोशल मीडिया की गंभीरता और विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। सोशल मीडिया पर उपस्थित लोग न तो संपूर्ण समाज हैं और न ही इनकी प्राथमिकताएं संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन सार्वजनिक उपस्थिति में एक भ्रम इसके विपरीत बन रहा है और ‘नेटिजन’ सार्वजनिक कार्यक्रमों, नीतियों और प्राथमिकताओं के लिए प्रमुख बनते जा रहे हैं। इसके साथ मुख्यधारा मीडिया ने रिपोर्टिंग छोड़ कर सोशल मीडिया की सामग्री को आधार बनाने लगा है। यह प्रवृत्ति समाज के अंतिम व्यक्ति के खिलाफ है और इस पूरे प्रकरण से उनमें हताशा और अवसाद ही विकसित होगा, जो एक नए तरह का वंचन है।
Date:15-07-18
उपराज्यपाल को भाजपा की सहायता और सलाह!
पी चिदंबरम
हमारे समय की विडंबना है कि साधारण असाधारण हो जाता है। एक संसदीय लोकतंत्र में जज और वकील, सांसद और विधायक, और मंत्री तथा नौकरशाह जानते हैं कि वास्तविक शक्ति किसमें निहित है। यह निहित है निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में, जो अपने बीच से, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुनते हैं। राज्यपाल या उपराज्यपाल के पद की चाहे जितनी प्रतिष्ठा हो, पर वे मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से काम करने को बाध्य हैं। ‘सहायता और सलाह’- यह पद प्रतिनिधिमूलक सरकार की आधारशिला है। जहां कहीं भी ऐसा होता है, वहां इसमें दो राय नहीं कि जो व्यक्ति सहायता और सलाह दे रहा है वास्तविक सत्ता उसी के हाथ में है, और जो सहायता व सलाह ले रहा है वह नाममात्र का प्रमुख है। यह सिद्धांत इतना मान्य है कि जो कोई इससे एकदम विपरीत नजरिया रखता है वह वास्तव में बहाने कर रहा है।
कोई अस्पष्टता नहीं
भारत के संविधान का अनुच्छेद 239 एए (4), (जो कि दिल्ली के संबंध में एक विशेष प्रावधान है) एकदम स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था देता है कि ‘‘एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके मुखिया मुख्यमंत्री होंगे, वह मंत्रिपरिषद उपराज्यपाल को सहायता और सलाह देगी कि अपने कार्यों का निष्पादन कैसे करें….’’ नजीब जंग और अनिल बैजल नौसिखिया नहीं थे। वे आइएएस और अनुभवी प्रशासक थे। इसके अलावा, जंग कई साल तक जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलपति रह चुके थे। अनिल बैजल अपने कैरियर में केंद्रीय गृह सचिव समेत कई महत्त्वपूर्ण पद संभाल चुके थे और दिल्ली सरकार से उनका साबका रहा था। दोनों खूब अच्छी तरह जानते थे कि वे दिल्ली के उपराज्यपाल के तौर पर क्या कर रहे हैं; अगर वे एक खास ढंग से कार्रवाई कर रहे थे, तो इसके पीछे उनका अज्ञान नहीं था, बल्कि इसकी वजह उनकी अधीनता थी। उन्होंने ब्रिटिश राज के वाइसराय की तरह व्यवहार किया, और इस प्रक्रिया में, प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को चोट पहुंचाई।
हर दलील खारिज
केंद्र सरकार और भाजपा के प्रवक्तागण अब कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने किसी नए कानून को स्थापित नहीं किया है बल्कि पुरानी कानूनी स्थिति को दोहराया भर है। अगर यह बात सही है, तो तार्किक निष्कर्ष यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला (जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया) गलत और कानूनी दृष्टि से बेतुका था। फिर केंद्र सरकार से पूछिए कि वह सुप्रीम कोर्ट के सामने एक गलत फैसले का पुरजोर बचाव क्यों करती रही? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रवक्तागण और ब्लाग लिखने वाले इस सवाल का जवाब देने की कृपा नहीं करेंगे! सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दिल्ली सरकार को तीन विषयों- जमीन, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था- को छोड़ बाकी सब मामलों में विधायी और प्रशासनिक शक्तियां हासिल हैं। केंद्र सरकार की एक भी मुख्य दलील अदालत ने मंजूर नहीं की, सारी दलीलें खारिज कर दी गर्इं।
सरकार का यह दावा कि ‘‘दिल्ली के संबंध में प्रशासन का अंतिम अधिकार अपने प्रशासक के जरिए राष्ट्रपति के पास है’’- खारिज हो गया।सरकार का यह दावा कि ‘‘हालांकि अनुच्छेद 239 एए दिल्ली विधानसभा को सातवीं अनुसूची की दूसरी और तीसरी सूची में दिए गए विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है, फिर भी उक्त अधिकार उसी अनुच्छेद के द्वारा सीमित है’’- खारिज हो गया।सरकार का यह दावा कि ‘‘केंद्रशासित प्रदेश के शासन के लिए उपराज्यपाल उत्तरदायी हैं, न कि मंत्रिपरिषद’’- खारिज हो गया। सरकार का दावा कि ‘‘यह सिद्धांत कि…जहां कहीं विधायी शक्ति मौजूद है, प्रशासनिक अधिकार उससे संबद्ध है, केवल केंद्र और राज्यों पर लागू होता है, यह केंद्रशासित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता’’- खारिज हो गया। सरकार का यह दावा कि ‘‘मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह उपराज्यपाल के लिए बाध्यकारी नहीं है’’- खारिज हो गया। सरकार का यह दावा कि ‘‘अनुच्छेद 239 एए (4) में जहां ‘कोई भी विषय’ पद का इस्तेमाल किया गया है उसका अर्थ हरेक मामले से करना होगा’’- खारिज हो गया।
नेपथ्य से नियंत्रण
अधिकारों की खींचतान में हार जाने के बाद, अविवेकी केंद्र सरकार घुमाव-फिराव के ढंग से जीतने की कोशिश कर रही है। उसका कहना है कि ‘सेवाएं’ (यानी अफसरों की नियुक्तियां, तबादले और तैनातियां) उपराज्यपाल के ही नियंत्रण में रहेंगी। दिल्ली सरकार से एक और भिड़ंत के लिए केंद्र सरकार उपराज्यपाल को सिर चढ़ा रही है, और अनिल बैजल ने फैसले के बाद पहला वार किया, जब उन्होंने तीन वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती के आदेश जारी किए। मेरे खयाल से, अनिल बैजल गलत थे और उनकी गलत कार्रवाई यह साबित करती है कि वे भाजपा की अगुआई वाली केंद्र सरकार के कहने पर चल रहे हैं। हाल के ब्लागों से यह खुलासा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार की दलीलों के पीछे कई और लोगों के साथ ही अरुण जेटली की प्रेरणा थी। संविधान पीठ के सर्वसम्मत फैसले को दरकिनार करते हुए जेटली ने एक और कानूनी लड़ाई ‘सेवाओं’ पर नियंत्रण के मुद्दे पर छेड़ दी है। अपने ब्लाग में उन्होंने लिखा ‘‘यह धारणा कि केंद्रशासित क्षेत्र का सेवा विभाग दिल्ली सरकार के हाथ में दे दिया गया है, पूरी तरह भ्रांतिपूर्ण है।’’ क्या जेटली यह कहना चाहते हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन जिन अधिकारियों को उत्तरदायित्वों का पालन करना है उन पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा? यह दलील शायद ही किसी के गले उतरे। पर किसी दिन कोई और फैसला भी आ सकता है।