15-03-2024 (Important News Clippings)

Afeias
15 Mar 2024
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Date:15-03-24

One Nation, Many Poles

Simultaneous polls are a good idea. But given multipolar polity, get more parties on board.

TOI Editorials

A high-level committee led by Ram Nath Kovind, tasked to examine the feasibility of simultaneous elections for all levels of govt, has recommended India transition to this system. This can happen by 2029. Synchronising LS and assembly elections doesn’t face a stiff challenge as the relevant constitutional change will not require ratification by state assemblies. However, synchronising local body elections and electoral rolls will need the concurrence of at least half the state assemblies.

India started off with simultaneous elections. That was the general case till about 1967. Subsequently, election cycles diverged. Of the Kovind committee’s arguments, let’s start with the most convincing one to revert to synchronised elections.

Limits administrative burden | Atypical LS election involves at least 7 million officials seconded to election duty. Schools are used as polling booths and there’s large deployment of paramilitary forces. The same process, though on a smaller scale, is repeated for assembly elections.

Synchronisation allows for more efficient use of resources.

Impact on economic performance | Kovind committee’s study on the likely economic benefits of simultaneous elections is unconvincing. Economic growth is a complex process. Therefore, distilling its drivers to narrow dimensions such as election cycles is not persuasive. Moreover, data shows that India’s high growth phase began in 1980s, long after the election cycle turned asynchronous.

Uncertain areas | Some of the other aspects cited in favour of simultaneous elections are hard to judge. For example, will descent into a danger zone of identity politics really be checked by it? To illustrate, reservation agitations and related political positioning are not always linked to an imminent election.

Lack of unanimity | As many as 47 political parties gave their opinion. Of them, 15 parties, or almost one in three, opposed the idea of simultaneous election. This is important as state assemblies will have to pay the price of synchronisation. Kovind committee wants synchronisation to be linked to the term of LS. According to the committee, this can be brought about without the concurrence of states.

GST example | GST is a highlight of India’s political journey as states voluntarily surrendered unilateral taxation powers for a larger cause. It required years of work across two central govts to get their support. Persuasion is a virtue in a democracy.

Simultaneous elections will cause a disruptive change. That’s not a problem if more political stakeholders support it before GOI takes the next step.


Date:15-03-24

Cracking The Code

India has finally played itself into the semicon game. Now keep at it to master chip tech.

TOI Editorials

Modi’s laying of the foundation stone for three semiconductor plants this week, gives India’s chip-making dreams a shot in the arm. Crucially, one of the three units will be India’s first commercial chip fab in Gujarat’s Dholera. That’s a great move.

Learning by doing | The Dholera fab is expected to churn out 28nm chips by end 2026. That’s not earth-shattering. The most advanced chips in the market today are 3nm. Both Taiwan’s TSMC and South Korea’s Samsung also plan to move to 2nm production. But what’s vital for India right now is to get the basics right and create a semicon ecosystem. Chip plants need stable power supply, energygrade silicon, millions of gallons of water per day and hi-tech talent. These can’t be conjured overnight. So semicon testing, assembly and packaging plants, like the ones being set up in Gujarat’s Sanand and Assam’s Morigaon, too help in creating required supply chains.

Chip wars | All of this is partly being drivenby a desire among Western democracies to diversify away tech supply chains from China – a China+1 strategy. But this field is crowded with Vietnam, Thailand, Philippines etc also in play. So it will ultimately boil down to tech resources.

Talent tonic | India doesn’t have a dearth of talent here with around 20% top global talent in chip design. But they work for foreign companies. Harnessing this talent for Indian companies making Indian chips is the business trick.

It’s geopolitics baby | Semicon tech is constantly evolving. TSMC holds 90% market share in advanced chips. Taiwanese collab (like at Dholera) for chip-making in India is welcome but don’t expect hi-tech transfers – Taiwan’s semicon industry is a shield against potential Chinese attack. So India needs to put in the legwork and build its own capabilities if it’s to emerge as a key global chip hub.


Date:15-03-24

‘M’ Means ‘Minimum’

Farmers gathered in Delhi yesterday, again demanding legally guaranteed MSP. A law per se isn’t a problem. Problem is farmers’ definition of a good price.

C Rangarajan & S Mahendra Dev, [ Rangarajan is former governor, RBI. Dev is former chairman, Commission for Agricultural Costs and Prices. ]

Farmers mostly from states around Delhi held a maha-panchayat in the capital yesterday to put forth their demands on changes they want in agricultural policy. The core demand is about Minimum Support Price (MSP), the manner in which it’s fixed and a legal backing for it.

Economics of MSP demand | When output increases well beyond the market demand at a price remunerative to producers, market prices decline. Therefore, in the absence of an effective price support policy, farmers are faced with a loss of income, depending on how much the price decline is. The farm distress has been partly on account of this situation, as the loss of income is beyond the ability of the small farmers to absorb.

Legal guarantee possible | MSP scheme has been in existence for several decades and it is particularly effective for rice and wheat crops. The legal guarantee for MSP can be introduced. But, there are a few issues that need to be clarified before launching.

Twin benefits of PDS | In the case of wheat and rice, the prescription of MSP has been combined with total procurement of all the grains offered at that price and a public distribution system through which the procured grains are distributed.

Thus, it combines protection to producers with protection to consumers. PDS sale price is far less than the price at which the cereals are procured resulting in a huge subsidy to be borne by central govt. According to GOI’s budget, food subsidies this fiscal will amount to a little over ₹2L cr.

Defining legal MSP | In this context, two questions arise. First, do we need to extend such a scheme to all crops? Second, in the context of a legalised MSP, which means that nobody can buy at a price lower than MSP, what should be the precise interpretation? We need to mark a distinction between ‘remunerative price’ and MSP.

Cereals are unique | What we have done with respect to wheat and rice cannot be replicated. A huge marketing structure, including storage facilities, will have to be built. There are alternative ways like limited procurement where private market will continue to have a role so that the two together will stabilise market price at MSP. As of now, besides wheat and rice, there are 21 other crops, including some commercial crops, for which MSPs are officially announced. But there is procurement only in some years.

Let’s talk about costs | In fixing MSP, we need to consider three types of costs.

A2: It represents the costs actually incurred by farmers.

A2+FL: To the cost actually incurred by farmers, GOI assumes a value for the work a farmer’s family puts in during a crop cycle.

C2: C2 is truly comprehensive. It takes A2+FL and adds on an assumed value for interest on the fixed capital used in agricultural operations together with rental value of a farmer’s own land. C2 represents the economic cost of growing a crop.

How MSP works | Presently, the government provides MSP that is equal to 50% above A2+FL. Farmers want MSP to be fixed at 50% above C2. C2 cost is 31% higher than A2+FL for paddy in 2023-24.

In the case of wheat, C2 cost over A2+FL is 46%. A very high margin of 50% over C2 cost will result in GOI becoming the only procurer. Such a situation would become unsustainable.

How to work out legal MSP | A legally binding MSP must have only a small margin of say 10%, if C2 is considered. It should take care of the price uncertainty induced by the markets. Otherwise, we are distorting the words ‘minimum’ and ‘support’.

Don’t forget interstate differences | MSP is fixed based on the weighted average cost for all India. However, the cost of production varies across states. The projected A2+FL cost of production for paddy was lowest at ₹864 per quintal in Punjab due to higher yield as compared to all-India cost of ₹1,455 per quintal.
Among top five producers of paddy in the country, which accounted for 52.5% production share of projected states during 2021-22, Punjab has the lowest A2+FL cost of production, while West Bengal has the highest cost of production at ₹1,766 per quintal.

Productivity matters | For the highcost and low-yield states, legal MSP alone may not help. These states should reduce cost of cultivation and increase yields in order to have higher profit margins over costs. The institutional arrangements to ensure fair and competitive markets are also essential for MSP to play its role in providing a protective price environment for the farmers.

In conclusion, the real issue is not giving legal status to MSP. It can be done. But the most important decision is how we conceive the concepts ‘minimum’ and ‘support’ in MSP. The MS Swaminathan Commission recommendation of C2+50% needs some modification.


Date:15-03-24

All Things Small And Vulnerable

Valuations dissociated from earnings potential.

ET Editorials

Sebi is trying to temper the runaway growth in retail investments into mid and smallcaps by asking mutual fund houses to release fortnightly stress test reports starting this week, and to ensure equal treatment of investors during heightened market volatility as we saw this week. These interventions have become necessary because smallcap funds are drawing in nearly 15 times the money flowing into largecap funds. The Nifty smallcap index is up by 33% in the last six months against a 14% rise in the Nifty 50. There has also been a surge in listing by small companies and Sebi is concerned retail investor may not adequately appreciate the special risks of investing in this market segment. Smallcaps are especially prone to price manipulation, which tends to amplify volatility on display this week, especially in Wednesday’s ‘Bubble Bath’ on D St.

The rise in listing by small companies is a reflection of India’s strong economic performance and a healthy diversion of capital to sectors most in need. But it comes with the added risk of performance disappointment if GDP growth is not as robust as investors are projecting. Valuations in pockets of small and midcaps have dissociated from earnings potential, which bears out Sebi’s view of froth, if not an outright bubble. Fund houses are telling their retail clients to cut leveraged positions and are discouraging lump-sum investments in smallcaps in anticipation of a deep correction in this segment. The warnings from the regulatory and the mutual fund industry are an attempt to divert a bigger portion of the rising tide of retail investments towards largecaps, where the market rally may still have some legs.

India is the most expensive emerging market and cannot remain unaffected by a flight to safety if global growth falters. The market is heeding warnings and counter-measures by Sebi over pockets of irrational exuberance. But these may not be enough to protect retail investors jumping into the last stages of a bull market.


Date:15-03-24

चुनावी बॉन्ड वाले फैसले का मकसद पूरा होगा?

संपादकीय

भले ही सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद चुनाव आयोग द्वारा आज चुनावी बॉन्ड के खरीदारों और उन्हें भुनाने वाले राजनीतिक दलों के नाम, बॉन्ड की राशि आदि के ब्यौरे की लिस्ट सार्वजनिक हो, लेकिन इससे यह पता नहीं चलेगा कि कौन-सा बॉन्ड किसने खरीदा और किस राजनीतिक दल को दिया। सरकार का दावा था कि अल्फा-न्यूमेरिक सीक्वेंस से जारी इन बॉन्ड के गुप्त नंबर्स केवल परा-बैंगनी किरणों से दिखाई देंगे। लेकिन ऐसी टॉर्च आम दुकानों पर उपलब्ध हैं। और कई जांच संस्थाओं ने बॉन्ड खरीदकर उनके नंबर सार्वजनिक किए। यानी गोपनीयता का दावा अर्ध- सत्य था। लेकिन यह सच है कि जब तक हर बॉन्ड के गुप्त नंबर की क्रॉस-मैचिंग नहीं कराई जाएगी, यह राज पता नहीं चलेगा। कुछ खोजी पत्रकार या याचिका दायर करने वाली संस्थाएं कह रही हैं कि यह अंदाजा बॉन्ड जारी होने की तारीख, स्थान, दाता और लाभ लेने वाले के नाम से लगाया जा सकता है। लेकिन अनुमानों के आधार पर यह कहना कि अमुक कॉर्पोरेट घराने ने अमुक दल को पैसा दिया, पत्रकारिता सिद्धांतों के खिलाफ होगा। समृद्ध कॉर्पोरेट घराने कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इन घरानों और सरकारों के बीच ‘आदान-प्रदान’ की संभावना को नागरिकों के जानने का हक माना है। लेकिन फैसले का मकसद पूरा नहीं हो सकेगा।


Date:15-03-24

पश्चिम के चश्मे से अपने परिवारों को हम क्यों देखें?

अभय कुमार दुबे, ( अम्बेडकर विवि, दिल्ली में प्रोफेसर )

आमतौर पर भारत में चलने वाले स्त्री-विमर्श पर भी पितृसत्ता की अवधारणा, न्यूक्लियर फैमिली और जेंडर की थ्योरी हावी रहती हैं। जबकि ये तीनों पश्चिमी नारीवाद की देन हैं। इनका निर्माण पश्चिमी विद्वानों ने यूरोपियन समाजों के अनुभव की रौशनी में किया है। यही विमर्श आगे बढ़कर अपना विस्तार सारे देश में परिवार, विवाह और उत्तराधिकार के लिए एक ही कानून (यूसीसी) के आग्रह में करता है। चूंकि इस तरह की संहिता का वायदा संविधान में भी दर्ज है, इसलिए कुल मिलाकर ये सब बातें एक ऐसे विचार-चक्र का निर्माण कर देती हैं, जिसकी आलोचना पर आधुनिकता-विरोध, दकियानूसीपन और पितृसत्ता के समर्थन की मुहर आसानी से लग जाती है। इन सवालों के इर्द-गिर्द होने वाली बहसों में स्त्रियों के साथ होने वाले अन्यायों का ठीकरा परम्परा और संयुक्त परिवार की भारतीय संरचना के माथे फोड़ दिया जाता है।

लेकिन क्या पश्चिम से मिला विमर्श भारतीय समाज को स्त्री और पुरुष की बराबरी की तरफ ले जाने में सक्षम है? हकीकत यह है कि परिवार, समाज और रिश्तों की जेंडर-आधारित विचार-प्रणाली यूरोपियन उपनिवेशवाद के साथ-साथ ही पनपी है। इसके केंद्र में जो लघु परिवार (कमाने वाले पति की सत्ता, उसकी मातहती में गृहस्थी सम्भालने वाली पत्नी और बच्चे) है, वह औद्यौगिक क्रांति के दौरान यूरोप में उदीयमान पूंजीवाद द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। लघु परिवार पर आधारित इस विमर्श के लिए स्त्री का प्रारूप पत्नी और पुरुष का प्रारूप पति का बन जाता है। इस लिहाज से पश्चिम की पितृसत्ता का मुख्य रूप पति-सत्ता है।

इस परिवार में मां-बेटी-बहन बनाम पिता-पुत्र-भाई के दो जेंडर हर समय एक-दूसरे के खिलाफ प्रतियोगिता करते दिखाए जाते हैं। परिणामस्वरूप पश्चिमी नारीवाद मान लेता है कि विवाह की संस्था ने स्त्रियों और पुरुषों को हमेशा-हमेशा के लिए शत्रुतापूर्ण अंतर्विरोध के लिए अभिशप्त कर दिया है। चूंकि यूरो-अमेरिकी न्यूक्लियर फैमिली की स्त्री को दब्बू, दुर्बल, नाजुक, अपनी देह और सेक्शुअलिटी पर अधिकार से वंचित, देखभाल और लालन-पालन में जीवन गुजारने के लिए मजबूर माना जाता है, इसलिए पश्चिमी नारीवाद की तरफ से इस पत्नी-स्त्री को पुरुष-पति की अधीनस्थता से मुक्त कराने को पहली प्राथमिकता दी जाती है। परिवार और समाज का यह प्रारूप पहले तो नारीवाद के लिए नस्ल और वर्ग जैसी श्रेणियों को अदृश्य कर देता है। इसके बाद वह सांस्कृतिक भिन्नता एवं भौगोलिक-ऐतिहासिक कारकों को नजरअंदाज करते हुए यूरो-अमेरिकी श्वेत चमड़ी वाले दमित-उत्पीड़ित पत्नी-स्त्री के आईने में दुनिया की सभी औरतों को देखने में जुट जाता है।

इस विमर्श का रुतबा उपनिवेशित समाजों के विद्वानों पर इस कदर गालिब है कि वे जेंडर और पितृसत्ता की अवधारणाओं को प्रश्नांकित करने से परहेज करते हैं। वे एकदम शुरुआती किस्म का यह सवाल भी नहीं पूछना चाहते कि अगर जेंडर एक सामाजिक निर्मिति है तो हर समाज के लिए एक ही किस्म के जेंडर की निर्मिति वैध कैसे हो सकती है? उसके आधार पर निर्मित स्त्री की श्रेणी यूनिवर्सल कैसे हो सकती है? उसके उत्पीड़न के रूप सार्वभौम कैसे हो सकते हैं और उसकी समानता के लिए किए जाने वाले संघर्ष का मुख्य प्रारूप सार्वभौम कैसे हो सकता है? वे यह भी नहीं पूछना चाहते कि स्त्री के संदर्भ में जेंडर को ही एकमात्र श्रेणी की तरह क्यों ग्रहण किया जाना चाहिए?

समय आ गया है कि हम जेंडर की इस वैचारिक कैद से निकलकर भारतीय समाज में घर-गृहस्थी के सहस्रों वर्ष पुराने अनुभवों और उनके आधार पर सूत्रबद्ध शास्त्रोक्त ज्ञान पर नजर डालें। हमारे यहां सम्पूर्ण गृहस्थ वही माना गया है, जिसके भीतर तीन हस्तियां (गृहस्थ, गृहस्थिन और संतान) एक साथ एकताबद्ध हों। धर्मशास्त्रों ने गृहस्थाश्रम को महत्वपूर्ण माना है। शास्त्र ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ को गृहस्थाश्रम पर तरजीह नहीं देते। स्मृतिकार आठ तरह के विवाहों की सिफारिश करते हैं। इनमें गंधर्व-विवाह के लिए तो परिवार, पुरोहित और कर्मकांडों की मौजूदगी तक जरूरी नहीं है। यह आज के ‘लिव-इन’ जैसा है।

पश्चिम ने पितृसत्ता के विचार को हम पर थोपा है। स्त्री के पत्नी-रूप पर अत्यधिक जोर विमर्श के क्षेत्र में उसके मातृत्व वाले पहलू को उपेक्षित कर देता है। इसी तरह पुरुष के पति-रूप पर दिए जाने वाले जोर के कारण पिता के रूप में उसकी भूमिका विमर्श से बाहर हो जाती है। स्त्री-विमर्श में मातृत्व और पितृत्व पर पर्याप्त विचार किए बिना ही पितृसत्ता पर चर्चा चलती रहती है!


Date:15-03-24

एक साथ चुनाव

संपादकीय

एक साथ चुनाव की संभावना पर विचार करने वाली राम नाथ कोविन्द समिति की ओर से राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट कितनी व्यापक है, इसका पता इससे चलता है कि वह करीब 18 हजार पन्नों की है। यह हैरानी की बात है कि इतनी विस्तृत रिपोर्ट पढ़े बगैर ही कई दल उसके विरोध में उतर आए। यह हर सुधार के खिलाफ आंख मूदकर खड़े हो जाने की आदत का ही उदाहरण है। क्या यह उचित नहीं होता कि एक साथ चुनाव की सिफारिश का विरोध करने के पहले यह जान लिया जाता कि रिपोर्ट में लिखा क्या है? एक साथ चुनाव के विरोध में जो तर्क दिए जा रहे, वे घिसे-पिटे ही अधिक हैं। इन तर्कों में कोई दम इसलिए नहीं, क्योंकि 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे। क्या जब ऐसा होता था, तब भारत में लोकतंत्र नहीं था? पिछले कुछ समय से तो लोकसभा के साथ ही ओडिशा और आंध्र प्रदेश विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं। क्या यह संविधानसम्मत नहीं? क्या ऐसा कुछ है कि ओडिशा और आंध्र विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव होने से केंद्र में सत्तासीन भाजपा को लाभ मिलता है? पिछली बार तो आंध्र में भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। साफ है कि एक साथ चुनाव के विरोध में दिए जा रहे इस तर्क में कोई दम नहीं कि ऐसा होने से राष्ट्रीय दल फायदे में रहेगा।

एक साथ चुनाव के विरोधियों को कम से कम ऐसे तर्क तो देने ही चाहिए, जिन पर गौर किया जा सके। इसी के साथ उन्हें एक देश-एक चुनाव से होने वाले लाभों पर भी गौर करना चाहिए। ऐसा होने से केवल समय और संसाधन की बचत ही नहीं होगी, बल्कि शासन-प्रशासन को विकास और जनकल्याण के लिए काम करने का अधिक समय भी मिलेगा। कोई भी इससे अपरिचित नहीं कि रह-रहकर चुनाव होते रहने और आचार संहिता लागू हो जाने से किस तरह तमाम काम रुक जाते हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं कि राजनीतिक दलों को किस तरह अपनी अन्य प्राथमिकताओं को किनारे करके सारी ऊर्जा चुनाव लड़ने में खपानी पड़ती है। लोकसभा संग विधानसभा चुनाव कराने और इसके बाद सौ दिन के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की सिफारिश करने वाली समिति ने इस प्रश्न का भी उत्तर दिया है कि यदि पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के पहले कोई सरकार गिर जाती है तो क्या होगा? समिति के अनुसार ऐसी स्थिति में शेष कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। आखिर ऐसा करना क्यों नहीं संभव? इसी तरह क्या यह समय की मांग नहीं कि सभी चुनावों के लिए एकल मतदाता सूची हो? अच्छा होगा कि कोविन्द समिति की रिपोर्ट खारिज करने वाले नीर-क्षीर ढंग से विचार करें और यह भी देखें कि 32 दल एक साथ चुनाव के पक्ष में हैं।


Date:15-03-24

एक देश, एक चुनाव

संपादकीय

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्चस्तरीय समिति, जिसकी स्थापना सरकार के तीनों स्तरों पर एक साथ चुनाव की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए की गई थी, उसने सर्वसम्मति से इस विचार का समर्थन किया है और गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजी गई रिपोर्ट में इसकी अनुशंसा की है। केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार बनाने के लिए चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं और एक साथ चुनाव कराने का विचार भी नया नहीं है। आजादी के बाद शुरुआती वर्षों में लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। यानी मूल विचार यह है कि संविधान में संशोधन के जरिये एक साथ चुनाव की व्यवस्था बन सके और इसे चुनाव प्रक्रिया का स्थायी गुण बनाया जा सके।

एक साथ चुनाव कराने की बात सैद्धांतिक तौर पर समझदारी भरी लगती है और इसकी कई वजह हैं। उदाहरण के लिए चुनावी लोकतंत्र की प्रतिस्पर्धी प्रकृति को देखते हुए निरंतर चुनाव नीतिगत बहस को प्रभावित करते हैं क्योंकि चुनावों को ध्यान में रखते हुए राज्यों तथा केंद्र में राजनीतिक दल अपने आचरण में बदलाव करते हैं। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो सत्ताधारी दल तथा विपक्षी दल दोनों नीतिगत मामलों पर अगले आम चुनाव होने तक ठोस तरीके से काम करेंगे। इससे अनिश्चितता कम होगी और वृद्धि को गति प्रदान करने में मदद मिलेगी। पैनल ने जो तकनीकी काम प्रस्तुत किया है वह दिखाता है कि वृद्धि, मुद्रास्फीति, निवेश और सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में एक साथ चुनाव कराने से लाभ होगा। अलग-अलग समय पर चुनाव कराने की प्रत्यक्ष राजकोषीय कीमत बहुत अधिक नहीं है लेकिन इससे उत्पन्न नीतिगत अस्थिरता शासन को प्रभावित करती है।

यह विचार बेहतर है लेकिन असली चुनौती है एक ऐसी प्रणाली तैयार करना जहां एक साथ चुनाव कराए जा सकें। ऐसा इसलिए कि लोक सभा या राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव कई बार भिन्न-भिन्न वजहों से अलग-अलग समय पर हो सकते हैं। पैनल ने इस संदर्भ में यह अनुशंसा की है कि सबसे पहले राज्यों की विधान सभाओं और लोक सभा के चुनावों को सुसंगत बनाया जाना चाहिए। स्थानीय निकायों के चुनाव पहले चरण के 100 दिन के भीतर कराये जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए समिति ने कहा है कि आम चुनाव के बाद लोक सभा की पहली बैठक एक नियत तिथि को होनी चाहिए। सभी राज्यों की विधान सभाओं कार्यकाल, इस नियत तिथि के बाद और लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के पहले गठित सभी राज्य विधान सभाओं का कार्यकाल केवल लोक सभा के लिए अगले आम चुनाव की अवधि तक होगा। त्रिशंकु सदन या ऐसी किसी भी स्थिति में लोक सभा का अगला चुनाव केवल पिछले सदन के शेष कार्यकाल के लिए होगा। राज्यों की विधान सभाओं के नए चुनावों के मामले में नई विधान सभा केवल तब तक काम करेगी जब तक कि लोक सभा का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता। सुझाई गई व्यवस्था और इसके लिए संवैधानिक प्रावधान जहां इसकी सुसंगतता सुनिश्चित करेंगे, वहीं इससे दूसरी दिक्कतें आरंभ हो जाएंगी। उदाहरण के लिए अगर सरकार लोक सभा का कार्यकाल समाप्त होने के करीब एक साल पहले विश्वास मत हार जाती है, तो विपक्ष अविश्वास मत लाना ही नहीं चाहेगा। ऐसी स्थिति में सरकार बनी रहेगी लेकिन वह जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी। यह लोकतंत्र के हित में नहीं होगा। ऐसे में यह बात अहम है कि अनुशंसाओं को केवल व्यापक राजनीतिक सहमति के साथ ही आगे बढ़ाया जाए। यह अहम है क्योंकि अधिकांश राष्ट्रीय दल इस विचार के पक्ष में नहीं हैं। एक साथ चुनाव कराने की कीमत अगर लोकतांत्रिक मूल्यों के रूप में चुकानी पड़े तो ऐसा करना श्रेयस्कर नहीं होगा।


Date:15-03-24

आर्थिक सुधारों के लिए राज्य सरकारों की पहल का इंतजार

ए. के. भट्टाचार्य

सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पिछले हफ्ते आश्वासन देते हुए टिप्पणी की थी कि राज्यों को लंबित आर्थिक नीति एजेंडे पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे भारत को टिकाऊ आधार पर 7 से 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने में मदद मिलेगी। उस अधिकारी ने कुछ ऐसे क्षेत्र भी बताए जिनमें जहां आने वाले महीनों में सुधार के कुछ उपाय करने की आवश्यकता है ताकि व्यापार में और सुगमता के साथ ही अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके।

यह टिप्पणी इसलिए भी आश्वस्त करने वाली थी कि यह ऐसे समय में आई है जब आम चुनावों के बाद किए जाने वाले जरूरी सुधारों को रेखांकित करने के बजाय, सरकारें कई रियायतों और नई परियोजनाओं वाली घोषणाएं करने में व्यस्त हैं। ऐसे बयान पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं थे क्योंकि भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था ही ऐसी है जहां सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधि ऐसी घोषणाएं करने में ज्यादा यकीन करते हैं जिनसे वोट पाने में सहूलियत हो सकती है, खासतौर पर आम चुनाव से पहले।

दुर्भाग्य की बात यह है कि आर्थिक सुधार जैसे कदमों के बलबूते शायद ही कभी वोट मिलते हों। ऐसी स्थिति में सुधारों की आवश्यकता से जुड़ा बयान भले ही अधिकारियों की तरफ से आए तो इससे राहत मिलने के साथ ही यह भरोसा मजबूत होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक उत्पादक और सक्षम बनाने की कोशिशें अभी खत्म नहीं हुई हैं।

नई बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की घोषणा करना या चुनाव की तैयारी कर रही सरकारों के लिए सब्सिडी बढ़ाना अपेक्षाकृत आसान है और चुनाव के लिहाज से कहीं अधिक फायदेमंद है। फिर भी, प्रमुख नीतिगत सुधारों के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने की अहमियत को कोई नकार नहीं सकता है जिसे सरकारों को चुनाव के बाद जरूर लागू करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी मंत्रालयों से चुनाव के बाद लागू करने के लिए 100 दिन की कार्ययोजना देने के लिए कहा है। उम्मीद है कि ये कार्ययोजनाएं नई योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में कम और सुधार और संरचनात्मक प्रक्रिया में बदलाव से अधिक जुड़ी होंगी ताकि इन्हें पारदर्शी, नियम-आधारित बनाया जा सके जिससे अर्थव्यवस्था अधिक प्रतिस्पर्धी और सक्षम बन सके।

कारोबार में (निजीकरण) में सरकार की भूमिका ऐसा क्षेत्र है जहां 100 दिन की कार्य योजना का पर्याप्त प्रभाव दिख सकता है। सवाल यह है कि अप्रैल और मई में होने वाले चुनावों के बाद बनने वाली नई सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले 100 दिन की कार्य योजनाओं के जरिये आर्थिक नीति में किस तरह के सुधारों की उम्मीद की जा सकती है?

सबसे पहले, भूमि, श्रम एवं कृषि कानूनों में सुधार को तत्काल प्राथमिकता मिलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार ने इन तीनों क्षेत्रों में आवश्यक सुधार करने के प्रयास जरूर किए लेकिन इसमें कोई प्रगति करने में सरकार विफल रही।

वर्ष 2014 में सत्ता में आने के एक साल के भीतर मोदी सरकार ने उद्योग लगाने और बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं शुरू करने के लिए भूमि अधिग्रहण के नियमों में ढील देने की कोशिश करते हुए आकर्षक मुआवजा राशि की पेशकश के साथ इस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया।

मोदी सरकार इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की सहमति हासिल करने को लेकर आत्मविश्वास से भरी थी। हालांकि राजनीतिक दलों और यहां तक कि सत्तारूढ़ दल के कुछ हलकों की तरफ से भी इसका जबरदस्त विरोध किया गया। इसके साथ ही सरकार पर उद्योग जगत के साथ मधुर संबंध बनाने के आरोप इतनी गंभीरता से लगाए जाने लगे कि मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को चुपचाप ठंडे बस्ते में डालने का फैसला कर लिया। उस वक्त के बाद से भूमि अधिग्रहण कानूनों में संशोधन की योजना पर फिर कोई बात नहीं की गई है और अब ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार यह उम्मीद कर रही है कि राज्य अपने संबंधित भूमि अधिग्रहण कानूनों में संशोधन कर लें।

अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने दो प्रमुख पहल की लेकिन इनमें ज्यादा प्रगति नहीं देखी गई। श्रम कानूनों में सुधारों की शुरुआत करने के लिए मोदी सरकार ने लोक सभा में अपने बहुमत का इस्तेमाल कर 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार संहिताओं में बदलने की कोशिश की जिनमें वेतन संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता 2020 शामिल हैं। यह एक बड़ा कदम था क्योंकि इन संहिताओं ने न केवल श्रम कानून को सरल बना दिया, बल्कि इसे लागू करना भी आसान हो गया। हालांकि श्रमिकों के प्रतिनिधि इनके कई प्रावधानों से खुश नहीं थे। लेकिन अभी तक इन संहिताओं के राष्ट्रव्यापी स्तर पर शुरू किए जाने और इनके अंतर्गत नियमों की अधिसूचना जारी किए जाने की तत्काल कोई उम्मीद नहीं है।

श्रम, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है जिससे केंद्र और राज्य दोनों को इस विषय में कानून बनाने का अधिकार है। मोदी सरकार ने राज्यों और श्रमिक संघों को चार श्रम संहिताओं से सहमत होने के लिए कड़ी मेहनत की है।

कुल 31 राज्यों ने पहले ही वेतन संहिता के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित कर दिए हैं और 28 राज्यों ने औद्योगिक संबंध संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता दोनों के लिए ऐसा किया है। वहीं 26 राज्यों ने व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता के तहत ऐसा किया है। इन चार श्रम संहिताओं के राष्ट्रीय स्तर पर लागू किए जाने की राह में बाधा यह है कि संभवतः श्रमिक संगठन नए कानून के सभी नए प्रावधानों को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में क्या राज्य इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं?

मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2020 में शुरू किए गए कृषि सुधारों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोविड की पहली लहर के बाद आर्थिक बंदी के दौरान जून 2020 में तीन अध्यादेश लाए गए और तीन महीने बाद संसद की मंजूरी के साथ ही इन्हें कानून बना दिया गया। तीनों कानून भारतीय कृषि को संचालित करने वाले ढांचे में तीन मूलभूत बदलाव से जुड़े थे। कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020, ने देश भर में मंडियों के बाहर के क्षेत्र को एक व्यापार क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया ताकि इन मंडियों के बाहर व्यापार के लिए एक व्यवस्था तैयार हो सके।

मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा पर किसान (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020 ने किसानों और खरीदार संस्थाओं के बीच अनुबंध खेती समझौतों के लिए एक ढांचा बनाने की कोशिश की गई। आवश्यक जिंस (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने अधिनियम के दायरे से कुछ कृषि जिंसों को छूट दी और इन वस्तुओं के मूल्यों में असामान्य वृद्धि या गिरावट सहित असाधारण परिस्थितियों में ही इसे लागू करने तक सीमित कर दिया।

हालांकि मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में किसानों के लंबे समय तक चले आंदोलन के कारण इन कानूनों को निरस्त करने और सभी कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने की कानूनी गारंटी की मांग की गई। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश और पंजाब में 2022 की शुरुआत में होने वाले चुनावों से पहले मोदी सरकार ने अपने कदमों की समीक्षा की और इन कानूनों को वापस लेने का फैसला कर लिया। जहां तक आर्थिक सुधारों का सवाल है, सत्तारूढ़ दल को एक बार फिर राजनीतिक रूप से झुकना पड़ा। वर्ष 2024 में किसानों ने एक बार फिर अपनी सभी उपज के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है।

ऐसी स्थिति में कृषि सुधारों पर काम शुरू किए जाने की संभावना कम ही नजर आती है। शायद कृषि सुधारों की जिम्मेदारी भी राज्यों पर टाली जा सकती है। राज्यों ने जैसे भूमि एवं श्रम कानूनों के मामले में किया है, ठीक वैसे ही वे कृषि कानून में भी बदलाव की पहल कर सकते हैं। कृषि भी संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आती है, हालांकि कृषि से संबंधित कुछ वस्तुएं संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल हैं।


Date:15-03-24

पारदर्शिता का तकाजा

संपादकीय

देश में आम चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को पूरी तरह तैयार करने की अनिवार्यता को समझा जा सकता है। मगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जिस तरह एक औपचारिक रिवायत की तरह पूरी भर कर ली जाती है, उसमें इस संस्था को लेकर कई बार नाहक एक भ्रम पैदा हो जाता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति ने दो नए चुनाव आयुक्तों के नाम तय कर दिए हैं। इसके तहत ज्ञानेश कुमार और बलविंदर संधू नए चुनाव आयुक्त होंगे। गौरतलब है कि एक चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे फरवरी में सेवानिवृत्त हो गए थे और दूसरे अरुण गोयल ने हाल ही में अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नियमों के मुताबिक चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा दो चुनाव आयुक्त होते हैं। कहा जा सकता है कि नए कानून के तहत ये पहली नियुक्तियां होंगी। इससे पहले सरकार की सिफारिश के मुताबिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती थी।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिहाज से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक जरूरी कदम है। मगर इस क्रम में पिछले कुछ समय से जिस तरह के विवाद उठते रहे हैं, उससे देश की इस सबसे भरोसेमंद मानी जाने वाली संस्था की कार्यप्रणाली को लेकर कुछ आशंकाएं उभरी हैं। इस बार भी दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सिर्फ एक रात पहले उन्हें दो सौ बारह नामों की सूची दी गई। फिर इससे संबंधित बैठक शुरू होने के महज दस मिनट पहले सरकार की ओर से उनके पास छह नाम भेजे गए; इतने कम समय में सूचीबद्ध किए गए लोगों की ईमानदारी और तजुर्बे की जांच करना असंभव है। उन्होंने इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए समिति में प्रधान न्यायाधीश को भी रखने की बात कही। अगर विपक्ष के नेता का आरोप सही है तो इसका मतलब यह है कि सरकार की ओर से शायद चुने गए नामों को लेकर आखिरी समय तक भ्रम की स्थिति बनाए रखने की कोशिश हुई।

सवाल है कि देश में लोकतंत्र को जमीन पर उतारने का बड़ा दायित्व संभालने वाली जिस संस्था का गठन पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए, उसे लेकर किसी भी स्तर पर पर्दादारी क्यों बरती जाती है! चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर पहले भी सरकार की मंशा पर सवाल उठे हैं। जरूरत इस बात की है कि आयुक्तों के नामों को सूचीबद्ध करने, उनके चयन से लेकर नियुक्ति तक के मामले में समूची प्रक्रिया सरकार पारदर्शी तरीके से पूरी कराए। अगर किसी भी पक्ष की ओर से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मसले पर वाजिब तर्कों के साथ सवाल उठाए जाते हैं, तो इससे आयोग की विश्वसनीयता कमजोर होगी। यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आम जनता और मतदाताओं के बीच आयोग के सदस्यों के कामकाज को लेकर कोई भ्रम न पैदा हो। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और उसकी कार्यपद्धति पर बहुत कुछ निर्भर करता है, जिससे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जीवन कायम रह सके। अगर सरकार देश में स्वच्छ और स्वतंत्र चुनाव को लेकर प्रतिबद्ध है तो सबसे पहली जरूरत इसी बात है कि चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति को लेकर पूरी तरह ईमानदारी बरती जाए, इसमें लोकतांत्रिक भागीदारी दिखे और इसकी समूची प्रक्रिया पारदर्शी हो।


Date:15-03-24

नियमों का सरलीकरण जरूरी

प्रो. लल्लन प्रसाद

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का देश की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है। मूल्य के अर्थ में यह क्षेत्र विनिर्माण की दृष्टि से 39 फीसद एवं भारत के कुल निर्यात में 33 फीसद का योगदान करता है। इस क्षेत्र में श्रम शक्ति का वर्चस्व है, पूंजी की अपेक्षा श्रम का महत्त्व अधिक है। कृपि के बाद यह देश में रोजगार देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है।

संगठित क्षेत्र में मशीनों के वर्चस्व के कारण रोजगार का सृजन अपेक्षाकृत कम होता है। यह क्षेत्र उद्यमिता को बढ़ावा देता आम आदमी की आमदनी में वृद्धि करता है, क्षेत्रीय विपमता दूर करता है, अधिकतर स्थानीय कच्चे माल और संसाधनों का उपयोग करता है। यह क्षेत्र समाज से जुड़ा होता है। तीज त्योहारों पर बड़े पैमाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों, जीवन से मृत्यु तक के संस्कारों में उपयोग आने वाले पदार्थों, रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले खाद्य और पेय पदार्थों, रसोई के समान, बर्तन, छोटे यंत्र, कल-पुर्जे, तरह-तरह के वस्त्र, सिल्क और जरी की बेश कीमती साड़ियां, दुपट्टे, पर्दे, मिट्टी, लकड़ी और धातुओं के खिलौने और सामान, सोने-चांदी, हीरे-मोती के आभूपण, साज-सज्जा के समान, कलात्मक वस्तुएं एवं उपभोक्ता आवश्यकताओं की पूर्ति के अनिगनत सामान इस क्षेत्र में बनते हैं । उनके विनिर्माण और व्यापार में करोड़ों लोगों की भागीदार होती हैं। बड़े उद्योगों के लिए यह क्षेत्र फीडर का काम करता है।

आदिकाल से कुटीर और छोटे उद्योग अर्थव्यवस्था की नींव रहे हैं। गांवों और आदिवासी इलाकों में रोजगार का मुख्य साधन रहा है। प्लांट और मशीनरी में 25 लाख रुपए से कम के निवेश के उद्योग सूक्ष्म की श्रेणी में, 25 लाख से 5 करोड़ रुपए से कम के उद्योग लघु श्रेणी में, 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए से कम के मध्यम श्रेणी में आते हैं। इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिन में कम ब्याज पर लोन की सुविधा, कच्चे माल के आयात में कस्टम ड्यूटी में कमी, तकनीकी विकास और ट्रेनिंग, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण, विपणन प्रचार-प्रसार एवं अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकारी मदद, सरकार की ओर से खरीदारी में प्राथमिकता आदि सम्मिलित हैं। सरकारी संस्थान जो इन उद्योगों की सहायता एवं विकास के लिए स्थापित किए गए हैं उनमें प्रमुख हैं : भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, राज्य वित्तीय निगम, जिला उद्योग केंद्र, लघु उद्योग बोर्ड एवं लघु उद्योग विकास संगठन आदि। किंतु इन उद्योगों का विकास उस स्तर पर नहीं हो सका जो अपेक्षित था, जो आबादी बहुल देश की अर्थव्यवस्था के अनुरूप हो । सरकारी योजनाओं का लाभ लघु उद्योगों को उतना नहीं पहुंच पाता जितना प्रावधान है, इसका एक प्रमुख कारण है कानूनी प्रक्रियाओं की दुरूहता। जीएसटी के नियमों के पालन में छोटे उद्योगों को जो कठिनाइयां हुई और उसके फलस्वरूप उन्हें जो नुकसान हुए उनसे सरकार अवगत है।

ताजा उदाहरण है वित्त मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के संबंध में आईटी अधिनियम की धारा 43 बी (एच) की समय सीमा जिस से व्यापारी परेशान हैं । मंत्रालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं और शीघ्र समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। बनारस के विश्व प्रसिद्ध जरी उद्योग के कारोबारियों की ओर से इस संबंध में एक प्रतिवेदन वित्त मंत्रालय को दिया गया है। व्यापारी सरकारी परिपत्र द्वारा निर्धारित समय सीमा पालन करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। वित्त अधिनियम 2023 के प्रावधानों की व्याख्या करने वाला 23 जनवरी 2024 का सरकारी परिपत्र जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के समय पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, उसकी 21.1 अधिनियम की धारा 43 केवल वास्तविक भुगतान पर कुछ कटौतियों पर अनुमति प्रदान करती है। इसके अलावा इस धारा का प्रावधान इस आधार पर कटौती की अनुमति देता है यदि राशि का भुगतान आय की रिटर्न प्रस्तुत करने की नियमित तारीख तक किया जाता है। 21.2 सूक्ष्म और लघु उद्योगों को समय पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ऐसे उद्योगों को किए गए भुगतान को एफ ए 2023 के माध्यम से अधिनियम की धारा 43 बी के दायरे में शामिल किया गया है। अधिनियम की धारा 43 बी में एक नया खंड (एच) जोड़ा गया है बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु और उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006 की धारा 15 में निर्दिप्ट समय सीमा से परे किसी सूक्ष्म या लघु उद्योग को निर्धारित देय राशि केवल वास्तविक भुगतान पर कटौती के रूप में दी जाएगी। हालांकि यह प्रावधान भी किया गया है कि अधिनियम की धारा 43 बी का प्रावधान ऐसे भुगतानों पर लागू नहीं होगा। 21.3 एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 15 सूक्ष्म और लघु उद्योगों को लिखित समझौते के अनुसार समय के भीतर भुगतान करने का आदेश देती है जो 45 दिनों से अधिक नहीं हो सकती। यदि ऐसा कोई लिखित समझौता नहीं है तो धारा कहती है कि भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। इस प्रकार अधिनियम की धारा 43 बी में यह संशोधन केवल भुगतान के आधार पर कटौती के रूप में भुगतान की अनुमति देता है। इसे अनुमति तभी दी जा सकती है जब भुगतान एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 15 के तहत अनिवार्य सीमा के भीतर हो ।

निवेदन करने वाले कारोबारियों का कहना है कि मौजूदा एमएसएमई और आईटी अधिनियम की धारा 43 बी एच के तहत जो समय सीमा 15 दिन और 45 दिन निर्धारित की गई है उसे वे स्वीकार करते हैं, लेकिन उपरोक्त अधिनियम की धारा में वर्णित समय सीमा का त्वरित अनुपालन करने में अपने को असमर्थ महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बाहर से बिल का भुगतान मिलने में ज्यादा समय लगता है। इसलिए उनकी प्रार्थना है कि सभी व्यापारियों को एक वित्तीय वर्ष का समय सीमा आगे बढ़ाने की अनुमति दें। वित्त मंत्रालय उनकी जमीनी स्तर की परेशानियों को समझते हुए शीघ्र समय बढ़ाने की सहमति प्रदान कर उनको संकट से उबार सकती है। ऐसा करने से निःसंदेह व्यापारियों को राहत मिलेगी। साथ ही मोदी सरकार की उद्योगों के प्रति जो प्रतिबद्धता दिखती है, वह भी पुप्ट होगा ।


Date:15-03-24

नए निर्वाचन आयुक्त

संपादकीय

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दो रिक्त स्थानों पर नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति स्वागत योग्य कदम है। पिछले करीब एक सप्ताह से चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही रह गए थे, अत: ये नियुक्तियां अनिवार्य हो गई थीं। तीन आयुक्तों में से एक चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे 14 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए, जबकि दूसरे सदस्य अरुण गोयल ने विगत 9 मार्च को अचानक इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने सेवानिवृत्त नौकरशाह सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना है। चुनाव आयुक्तों की दौड़ में 212 अधिकारियों के नाम शामिल थे, जिनमें से छह नामों की सूची ही समिति के सामने अंतिम निर्णय के लिए रखी गई। चयन समिति में शामिल विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को बैठक से कुछ देर पहले ही छह नामों की सूची सौंपी गई, जिस पर उन्होंने अपनी आपत्ति या अलग मत का इजहार किया है, जिसे पूरी तरह से शायद ही कोई खारिज कर सकता है।

चुनाव आयुक्त चुने गए दोनों ही अधिकारी अनुभवी हैं और उनके अनुभव से आयोग को अवश्य लाभ होगा। पहली नजर में इन दोनों अधिकारियों को लेकर किसी तरह के विवाद की चर्चा नहीं है, अत: इन नियुक्तियों की सराहना की जा सकती है। सरकार के विरोधियों के बीच अक्सर यह चर्चा होती है कि गुजरात से संबंधित अधिकारियों को ज्यादा आगे बढ़ाया जाता है, पर संधू उत्तराखंड कैडर, तो ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के अधिकारी रहे हैं। हां, अधीर रंजन चौधरी की जो शिकायत है, वह अब आगे के वर्षों में हमेशा कायम रहने वाली है। देश में सरकार कोई भी रहेगी, विपक्ष इन नियुक्तियों पर सवाल उठाता रहेगा। पिछले साल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर ऐसा कानून बन गया है, जिसके तहत चयन समिति में देश के प्रधान न्यायाधीश की कोई भूमिका नहीं रह गई है और उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को दे दी गई है। जाहिर है, ऐसे में सरकार का पलड़ा भारी हो गया है, जिसकी शिकायत अगर विपक्ष के नेता कर रहे हैं, तो किसी को चौंकना नहीं चाहिए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होनी है। खैर, अब जब नए आयुक्त अपना कार्यभार संभाल लेंगे, तो अठारहवीं लोकसभा के लिए चुनाव की तिथियों का इंतजार भी खत्म होगा।

निस्संदेह, चुनाव आयुक्तों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक चुनाव आयुक्त टी एन शेषन भी थे, जिन्होंने अपने निर्णयों से विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष को भी सुधार करने के लिए मजबूर कर दिया था। शेषन ने सौ से ज्यादा चुनावी खामियां दूर की थीं और खामियों की वजह से उन्होंने चुनाव रोकने की प्रक्रिया शुरू की थी। अनियमितता की रिपोर्ट मिलने के बाद उन्होंने कई सीटों पर बड़े पैमाने पर पुनर्मतदान करवाया था। बहरहाल, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ही तीन सदस्यीय आयोग संबंधी 1989 में बने कानून को मुस्तैदी से लागू किया। जाहिर है, तीन सदस्यीय आयोग को राजनीतिक दलों के बीच इसी आधार पर तरजीह मिली थी कि कोई एक चुनाव आयुक्त मनमानी न कर सकेगा। इसमें कोई शक नहीं कि टी एन शेषन के बाद ही अपने देश में चुनाव आयोग को काम करते देखा गया और आज भी लोग उससे बहुत उम्मीदें रखते हैं। आज देश चुनाव की ठीक दहलीज पर है, तो फिर सबकी निगाहें आयोग और नए चुनाव आयुक्तों पर टिक गई हैं।


Date:15-03-24

एक देश एक चुनाव में सबका हित

ओम प्रकाश रावत, [ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ]

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने ‘एक देश, एक चुनाव’ पर अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं, जो मेरी निगाह में उचित हैं। यह भारत की जरूरत भी है। साल 1982-83 में खुद चुनाव आयोग ने पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त मैंने भी महूसस किया था कि आयोग किस कदर काम के दबाव में रहता है। उसे मतदान-नतीजों पर दायर याचिकाओं के जवाब देने के साथ-साथ राज्यसभा, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, विधान परिषद् आदि चुनाव भी संचालित करने होते हैं। फिर हर साल चार-पांच विधानसभाओं के लिए भी मत डाले जाते हैं। लोकसभा के चुनाव अलग से होते ही हैं। इसीलिए चुनाव आयोग की एक राय रही है कि कम से कम लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए। अभी बेल्जियम, स्वीडन और दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर के चुनाव एक साथ होते हैं। अगर अपने यहां भी इस पर सहमति बनती है, तो भारत इस परिवार का चौथा सदस्य बन जाएगा।

बहरहाल, कोविंद समिति ने सिफारिश की है कि लोकसभा व विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं, और उसके अगले 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय के चुनाव होने चाहिए। इसके लिए आयोग को जरूरी ‘लॉजिस्टिक’ व्यवस्था, यानी ईवीएम-वीवीपैट मशीनों की खरीद, मतदान कर्मियों व सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और अन्य आवश्यक उपाय भी करने होंगे। ये व्यावहारिक सिफारिशें हैं। बस, इसके लिए पहले व्यापक राजनीतिक सहमति बनानी होगी। सियासी दलों में यह आशंका बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि किसी खास एजेंडे के तहत ऐसा किया जा रहा है। अगर संविधान में जरूरी संशोधन हो जाएंगे, तो आगे की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। बेशक, सभी दल इस पर सहमत नहीं होंगे, लेकिन अधिकांश पार्टियों को साथ लेकर चलने में ही भलाई है।

हालांकि, इसे अदालत में भी चुनौती दी जा सकती है। न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था हमारे लोकतंत्र को समृद्ध ही बनाती है। मगर संभावना यही है कि ऐसी याचिकाएं खारिज हो जाएंगी। इसकी वजह यह है कि भारत के शुरुआती चार चुनाव (1952, 1957, 1962 और 1967) इसी तर्ज पर हो चुके हैं। लिहाजा, अभी किसी नई व्यवस्था की सिफारिश नहीं की गई है या कोई अनुचित काम नहीं हो रहा। वैसे भी, सियासी दलों को इससे फायदा ही होगा। अभी पूरे पांच साल सत्ता पक्ष और विपक्ष में नूरा-कुश्ती होती रहती है। सरकार बचाने और गिराने में दोनों पक्ष तमाम तरह के उपाय करते रहते हैं। नतीजतन, माननीयों को सदन में जरूरी बहस करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। अब विधेयकों पर चर्चा कम होती है, और ध्वनिमत से उनका पारित होना आम बात हो गई है। विकास कार्यों में लगने वाला ज्यादातर समय चुनावी रैलियों में बर्बाद होने लगा है। लिहाजा, एक साथ चुनाव होने के बाद इन सबसे पार पाना संभव हो सकेगा।

कहा यह भी जा रहा है कि इससे चुनाव-खर्च में कमी आएगी। हालांकि, यह कोई बड़ा मसला नहीं है। असल में, किसी चुनाव-खर्च के दो हिस्से होते हैं- एक, राजनीतिक दलों के खर्च, दूसरा, चुनाव प्रबंधन का खर्च। आकलन है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सियासी दलों ने तकरीबन 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किए थे। एक साथ चुनाव होने पर भी इसमें कमी होने की बहुत संभावना नहीं दिखती, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं, वे खर्च करेंगे ही। रही बात चुनाव प्रबंधन की, तो पूरे विश्व में सबसे सस्ता चुनाव भारत ही कराता है। अपने देश में चुनाव के प्रबंधन में प्रति वोट एक डॉलर का खर्च आता है, जबकि इसमें ‘लॉजिस्टिक’ खर्च भी शामिल है। पाकिस्तान के हालिया चुनाव में यह खर्च 1.76 डॉलर प्रति वोट था, जबकि दक्षिण अफ्रीका 25 डॉलर का खर्च वहन करता है। आंकड़े यही हैं कि ज्यादातर देश दो डॉलर से लेकर 25 डॉलर तक खर्च करते हैं। ऐसे में, एक साथ चुनाव कराने से हम यदि कुछ रकम और बचा लेंगे, तो वह बहुत मायने नहीं रखेगा। वैसे भी, जहां चुनाव पर सालाना अरबों रुपये खर्च होते हों, वहां कुछ करोड़ रुपये की बचत का प्रतीकात्मक महत्व ही ज्यादा है।

हां, ईवीएम-वीवीपैट मशीनों को बनाने में वक्त लग सकता है। अभी चुनाव आयोग के पास 20 लाख ईवीएम-वीवीपैट मशीनें हैं। साल 2024 के आम चुनाव में अनुमानत: 15 लाख मशीनों की जरूरत पड़ेगी, जबकि शेष राज्य विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल होंगी। अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं, तो लगभग 40 लाख ईवीएम-वीवीपैट मशीनों की दरकार होगी। चूंकि देश में सिर्फ दो कंपनियां (भारत इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) ईवीएम-वीवीपैट मशीनें बनाती हैं और इनकी क्षमता प्रतिवर्ष पांच से छह लाख मशीनें बनाने की है, तो शेष 20 लाख ईवीएम-वीवीपैट मशीनें बनाने में इनको करीब तीन-साढ़े तीन साल का वक्त लग सकता है। फिर इसके लिए पूंजी की व्यवस्था भी एक मसला है, क्योंकि एक ईवीएम के निर्माण पर 32 हजार रुपये का खर्च आता है।

यहां यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि ईवीएम-निर्माण में गड़बड़ी भी हो सकती है। हर मशीन के निर्माण की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, जो स्थायी तौर पर सुरक्षित रखी जाती है। यदि किसी ईवीएम में आपराधिक गड़बड़ी पकड़ में आती है, तो अपराधी तक आसानी से पहुंचा जा सकता है।

स्पष्ट है, चुनाव आयोग पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने में सक्षम है। कर्मियों की कमी कोई मसला नहीं है। हमारे संविधान-निर्माताओं ने शुरुआत में ही इसकी मुकम्मल व्यवस्था कर दी है। भले ही, तब एक चुनाव आयुक्त और कुछ कर्मियों के साथ चुनाव आयोग की परिकल्पना की गई थी, जो अब बढ़ते-बढ़ते तीन चुनाव आयुक्त और करीब 350 कर्मियों का एक कुनबा बन चुका है, लेकिन भारतीय संविधान ने चुनाव आयोग को यह अधिकार दे रखा है कि वह जरूरत पड़ने पर जितने चाहे, उतने केंद्र व राज्य कर्मियों की सेवाएं ले सकता है, और वे उसे देने से इनकार भी नहीं कर सकते। जाहिर है, भारत में एक साथ चुनाव कराने में कोई अड़चन नहीं है। अगर इस पर व्यापक राजनीतिक सहमति बनती है, तो साल 2029 एक नई व्यवस्था का शुरुआती-बिंदु साबित हो सकता है।


Date:15-03-24

बड़ी समस्याओं से घिरते शहर में भी बेफिक्र सो रहे हम

राहुल जैकब, [ आर्थिक शोधकर्ता व वरिष्ठ पत्रकार ]

हमारे प्रमुख शहरों के कुप्रबंधन की महागाथा के बारे में अब तक लिखे गए सबसे चिंताजनक लेखों में से एक इस सप्ताह सामने आया। यह लेख बेंगलुरु के जल संकट पर केंद्रित था। वेल लैब्स के दो शोधकर्ताओं, रश्मी कुलरंजन और शशांक पालुर द्वारा लिखित तथ्य व आंकड़ों से भरपूर लेख था। आंकड़े कभी-कभी शब्दों से भी ज्यादा जोर से बोलते हैं। सोचकर देखिए, कभी शहर की अच्छी तरह से प्रबंधित झील प्रणाली, जिसे आंशिक रूप से आवास परिसरों, मॉल और इसी तरह की इमारतों के लिए जगह बनाने के लिए पक्का कर दिया गया है, अभी भी 41,600 मिलियन लीटर पानी जमा कर सकती है, पर शोधकर्ताओं का अनुमान है कि शहर का 1,000 मिलियन लीटर सीवेज प्रतिदिन झीलों में छोड़ा जाता है, जिससे झीलों का जल उपयोग लायक नहीं रह जाता है। इस दुरुपयोग से बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है। दोनों लेखकों ने लिखा है कि जब पाइप से जलापूर्ति शुरू की गई, तो झीलों ने अपना महत्व खोना शुरू कर दिया। बेंगलुरु की पानी की जरूरतें कावेरी नदी और हजारों बोरवेलों के पानी से पूरी होती हैं।

स्थितियां बिगड़ रही हैं, पर ध्यान अधिक संख्या में बोरवेल खोदने पर है, न कि जल संरक्षण और बेहतर झील प्रबंधन पर। शहर के 11,000 सरकारी बोरवेलों में से लगभग दस प्रतिशत सूख चुके हैं। जिस हिसाब से धरती से जल खींचा जा रहा है, उस हिसाब से धरती में जल जाने नहीं दिया जा रहा है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह महत्वपूर्ण लेख वॉट्सएप यूनिवर्सिटी में बार-बार अग्रेषित नहीं हुआ।

वास्तव में अपने संकट के प्रति उदासीनता भारत के महानगरों में व्याप्त संकटों को ही रेखांकित करती है, चाहे वह गंदी या खराब सड़कें हों, प्रदूषित हवा हो या खतरनाक परिवहन। नगर प्रशासन ने वर्षों से शहर के जल निकायों को नष्ट करने में सक्रिय भूमिका निभाई है और जिस तरह की आपदाओं से हम जूझ रहे हैं, उससे निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार नहीं है। हम कमजोर लोग हैं और हमारे आपदा प्रबंधन कौशल अपरिष्कृत और खराब हैं। वैसे इन टिप्पणियों को आप बेंगलुरु ही नहीं, दिल्ली से भी जोड़कर देख सकते हैं।

किसी संकट की स्थिति में जुगाड़ करने की हमारी बहुप्रचारित क्षमता अयोग्यता को छिपाने का तरीका मात्र है। सार्वजनिक संसाधनों को महत्व देने में कुछ कमी आ गई है। बड़े भवनों और मध्यमवर्गीय घरों में पानी की बेतहाशा बर्बादी से निपटने का एक आसान तरीका पानी के मीटर लगाना और इसके लिए शुल्क वसूलना है। अब जलवायु परिवर्तन और उसके साथ होने वाली अनियमित वर्षा ने बेंगलुरु के सामने संकट पैदा कर दिया है। दक्षिण भारत के सभी जलाशय बहुत निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। हमें दीर्घकालिक और विचारशील समाधानों की जरूरत है, पर पिछले एक हफ्ते में बेंगलुरु में राज्य सरकार और जल अधिकारियों ने खांटी तुगलकी आदेशों के साथ प्रतिक्रिया दी है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि अगर लोग कार धोने या पौधों को पानी देने के लिए ताजे पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो 5,000 रुपये का जुर्माना लग जाएगा। कोई भी पानी के मीटर और पानी के लिए शुल्क के बारे में बात नहीं कर रहा है, यह उस शहर में शायद ही आश्चर्य की बात है, जहां सरकार ने बिजली पर अंधाधुंध सब्सिडी दे रखी है।

हालांकि, ऐसी स्थिति में सरकार को दोष देना बहुत आसान है, पर असली दोषी तो हम हैं। भारत में जो चीजें निजी तौर पर किसी के स्वामित्व में नहीं हैं, जैसे जल, वायु, पहाड़ इत्यादि, सभी का बहुत बुरी तरह से प्रबंधन होता है। लोगों की सोच ठीक नहीं है। पानी बर्बाद करने वाले सोचते हैं कि पानी उनके कुएं से आ रहा है, तो किसी को भी उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब, कुआं भी उनका निजी है और उसमें आने वाला पानी भी उनका निजी है। ऐसी गलत समझ रखने वाले लोग अभी भी बहुत हैं। लोगों को पता नहीं है कि वह जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं। बेंगलुरु में शीशे के वातानुकूलित भवनों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर काम चल रहा है, लेकिन खुद बेंगलुरु जिस संकट में फंस गया है, उसके बारे में न सामूहिक बुद्धिमत्ता दिखती है और न ही आवश्यक इच्छाशक्ति!


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