14-09-2021 (Important News Clippings)

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14 Sep 2021
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दोहरी चुनौती

संपादकीय

भारत के लिए अफगानिस्तान का घटनाक्रम एक दीर्घकालिक समस्या के तौर पर सामने आया है। इसलिए नई दिल्ली काबुल के घटनाक्रम पर आशंका के साथ नजर रखे हुए है। काबुल में तालिबान की सत्ता स्थापित हो जाने के बाद भारत वहां समावेशी सरकार चाहता है। पिछले सप्ताह भारत और आस्ट्रेलिया के बीच संपन्न हुई 2+2 वार्ता के दौरान अफगानिस्तान का मुद्दा छाया रहा। वार्ता समाप्त होने के बाद दोनों देशों ने रविवार को जारी संयुक्त बयान में कहा कि दोनों पक्ष चाहते हैं कि वहां के सभी जातीय समूहों का सरकार में प्रतिनिधित्व हो। साथ ही महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो और सार्वजनिक जीवन में उनका पूरा योगदान रहे। बयान में यह भी कहा गया कि 26/11 के मुंबई हमले‚ पठानकोट और पुलवामा हमलों सहित भारत में आतंकवाद के विरुद्ध लड़़ाई में आस्ट्रेलिया नई दिल्ली के साथ खड़़ा है। देखा जाए तो यह भारतीय कूटनीति की सफलता है। सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रही है।

पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान जम्मू–कश्मीर में उसके जेहाद के एजेंडा को आगे बढ़ाये। इस बात की आशंका है कि देर–सबेर जैश–ए–मोहम्मद‚ इस्लामी स्टेट‚ अल कायदा और तालिबानी आतंकवादी जम्मू–कश्मीर की ओर रुख करेंगे। इसलिए भारत क्वाड़ समूह के सदस्य देशों अमेरिका और आस्ट्रेलिया का सीमा पार आतंकवाद के मसले पर समर्थन जुटाना चाहता है। भारत की चिंता इसलिए और बढ़ जाती है कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध अभी बरकरार है। अब पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान से आने वाले खतरों का भी सामना करना उसके लिए दोहरी चुनौती होगी। अफगानिस्तान के घटनाक्रम का सबसे दुखद पहलू यह है कि अमेरिका‚ चीन‚ रूस सहित सभी क्षेत्रीय देश सिर्फ अपने हितों को लेकर चिंतित हैं। भारत के लिए सबसे खतरनाक स्थिति यह भी है कि अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में जो आधुनिक हथियार छोड़े़ हैं‚ वह लश्कर–ए–तैयबा और जैश–ए–मोहम्मद के आतंकवादियों के हाथ हासिल हो गए हैं या होने वाले हैं। इसमें ऐसे बहुत से सैन्य उपकरण भी शामिल होंगे जो भारतीय सुरक्षा बलों के पास भी नहीं हैं। यह भी गौर करने की बात है कि आतंकवाद के विंरुûद्ध लड़़ाई में भारत चक्रव्यूह के अभिमन्यु की तरह अकेला पड़़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित ड़ोभाल ने संभवतः इसी चुनौती का सामना करने के लिए रूस के साथ सुरक्षा‚ सहयोग और तालमेल स्थापित करने की पहल की है।


Talking amid conflict: On U.S. and China relations

Editorial

China and the U.S. must engage each other without expecting quick results on all issues

Relations between the world’s two biggest powers, the U.S. and China, have been in free fall over the past five years amid the trade war launched by the Trump administration. Ties have remained strained despite the change in administration in Washington, with meetings between top officials, in Alaska and then in Tianjin, marked by their rancour. It is this perilous state of ties that likely prompted U.S. President Joe Biden to call his counterpart Xi Jinping on Friday, the first time they spoke since a conversation in February not long after Mr. Biden’s inauguration. While Mr. Biden wanted “to ensure competition does not veer into conflict”, Mr. Xi agreed both sides needed to “get the relationship right”, but underlined the repeated Chinese view that the troubles were “due to the U.S. policy on China”. Part of the Biden administration’s stated broader approach of competing with China where required but cooperating where possible, the U.S. has sought Chinese cooperation in Afghanistan after its disastrous exit, which has been celebrated by the state media in China, and also on climate change, which is a priority for this administration. At the same time, both sides have clashed on issues including human rights in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, South China Sea actions, and the contentious inquiry into the origins of COVID-19.

The Chinese side, for its part, has made clear it seeks concessions on some of the thorny issues before it will agree to discuss working together on others. In the July talks in Tianjin, Chinese officials presented two “lists” of demands to the U.S., including unconditionally revoking visa restrictions on Communist Party members and withdrawing an extradition request for Meng Wanzhou, the chief financial officer of tech firm Huawei who is on trial in Canada. The Chinese side has also demanded the U.S. change its stance on the COVID-19 inquiry, where Washington has led calls for a more transparent investigation. The Chinese Foreign Minister likened U.S. calls for cooperation on climate change as seeking “an oasis” surrounded by desert. The “oasis”, he argued, would “sooner or later be desertified”. With the U.S. unlikely to agree to China’s preconditions, the state of relations is likely to endure. If the Chinese argument that it is unrealistic to insulate points of discord from a broader relationship is not entirely unreasonable, it is notable that Beijing’s officials have rejected that precise argument with regard to the strained relations with India, which has said cooperation on trade and other fronts cannot continue while the LAC remains in crisis. On the contrary, Beijing has hit out at New Delhi for “wavering and backpedalling” in its China policy, demanding that it keep the border “in an appropriate position”. If cooperating while in conflict appears an unreasonable proposition for China when it comes to ties with the U.S., it is unfathomable how it expects India to take a very different stand on bilateral relations.


Archakas of all hues

Manuraj Shunmugasundaram

Caste orthodoxy and patriarchy entrenched within the realm of the HR&CE Act can be eliminated together

On August 14, 2021, the Tamil Nadu government appointed 24 trained archakas (priests) in temples across the State which come under the control of the Department of Hindu Religious and Charitable Endowments (HR&CE). On the same day, posts for odhuvar, poosari, mahout, garland stringers and an umbrella carrier were also filled. In the weeks since, a series of writ petitions
have been filled before the Madras High Court assailing these appointments.

State and temple

The Tamil Nadu HR&CE Act, 1959, is the governing law on the administration of Hindu temples and religious institutions. In 1971, Section 55 of the HR&CE Act was amended to abolish hereditary priesthood. In 2006, the amendment provided for appointment of sufficiently trained Hindus irrespective of their caste as archakas to Hindu temples by the government. Challenges to both amendments were taken to the Supreme Court, which upheld the law, as amended. Nevertheless, calls to whittle down the scope and authority of the HR&CE Act have not diminished. In recent years, there has been a campaign seeking to “liberate temples” from the “clutches of government”.

Building on this, the BJP’s manifesto for the Tamil Nadu Assembly elections in 2021 even included a proposal to hand over administration of Hindu temples to a “separate board consisting of Hindu scholars and saints”. The constitutional courts have had plenty of opportunities to consider the various challenges made to the HR&CE Act. In Seshammal v. Union (1972), the Supreme Court observed that the amendment to the HR&CE Act abolishing hereditary priesthood did not mean that the government intended to bring about any “change in the rituals and ceremonies”.\

Similarly, in Adi Saiva Sivachariyargal vs. Govt. of Tamil Nadu (2015), it observed that “the constitutional legitimacy, naturally, must supersede all religious beliefs or practices”. The Court further went on to state that appointments should be tested on a case ­by­ case basis and any appointment that is not in line with the Agamas will be against the constitutional freedoms enshrined under Articles 25 and 26 of the Constitution. The Supreme Court has recognised that the arguments using Agamas have been commonly used in petitions filled against any perceived government interference in the matters of temple administration. It has consistently held that any contention of violation of Agamas must be tested on a case­ by ­case basis. This is to say that no relief can be
granted based on a bald averment that an executive decision or order has infringed Agamas or essential religious practices.

Evolving jurisprudence

Nevertheless, the evolution of rights­ based jurisprudence over the last three years is of relevance. In Indian Young Lawyers’ Association v. State of Kerala (the Sabarimala case) and Joseph Shine vs. Union of India (2018), the Supreme Court reiterated the need to eliminate “historical discrimination which has pervaded certain identities”’, “systemic discrimination against disadvantaged groups”, and rejected stereotypical notions used to justify such discrimination. In all these cases, the Court prioritised judicial balancing of various constitutional rights. In the Sabarimala case, it held that “in the constitutional order of priorities, the individual right to the freedom of religion was not intended to prevail over but was subject to the overriding constitutional postulates of
equality, liberty and personal freedoms recognised in the other provisions of Part III”.

It went on to further clarify that “though our Constitution protects religious freedom and consequent rights and practices essential to religion, this Court will be guided by the pursuit to uphold the values of the Constitution, based in dignity, liberty and equality.” The constitutional courts will now be called upon to build on the gains of the Sabarimala case when it comes to administration
of temples, insofar as it concerns matters that are not essentially religious. While doing so, they would be guided by principles of constitutional morality and substantive equality. The Supreme Court, in Navtej Singh Johar vs. Union of India (2018), interpreted Article 15 as being wide, progressive and intersectional. The Court explained the intersectional nature of sex discrimination.

Today, while most of the debate is around whether men from all caste groups can become archakas, we have failed to recognise the gender bias inherent in these discussions. Therefore, the present cases before the Madras High Court provide us with the opportunity to ask why women and trans persons should not be appointed as archakas. At once, caste orthodoxy and patriarchy entrenched within the realm of the HR&CE Act can be eliminated and supplanted with a vision of a just, equal and dignified society.


Regulatory limbo: Digital markets are fast expanding

Editorial

We need an umbrella law for platforms

One consequence of lockdowns imposed across the world to cope with Covid was the quickening pace of economic transactions shifting from physical to digital marketplaces. Eighteen months since the pandemic hit societies have irrevocably moved towards more engagements online. However, regulatory architecture hasn’t kept pace. It has large gaps when it comes to dealing with digital markets. This isn’t new. The regulatory architecture always lagged technological advances. But now we have reached a stage where the slow pace of regulatory retooling may have an adverse impact on the nature of digital markets.

Digital markets have a set of unique features that make the need for a new regulatory architecture essential. They offer hitherto unavailable economies of scale where following a high initial cost, incremental customers can be added at practically no cost. This makes for the so-called network effect: Increase in the number of participants concurrently enhances the value of a service. Also, the ability to accumulate huge amounts of data on users offers economies of scope inconceivable for a dominant firm in a traditional industry like steel or cement. To illustrate, Amazon started as an online bookstore less than three decades ago and is now among the world’s top five firms by sales.

If unique features of digital markets allow for a remarkable pace of growth, they also confer a set of advantages to first movers that can potentially choke competition. In this context, the danger comes from large digital platforms that start off as mere intermediaries but later also compete against businesses using their platform. There’s an inherent conflict of interest in simultaneously being player and referee. These platforms, or digital gatekeepers as they are referred to, have been the focus of standalone laws. It’s an area where India’s regulatory architecture is non-existent.

There’s one key piece of the architecture that’s in limbo. The Personal Data Protection Bill was introduced in Parliament in December 2019 and referred to a joint committee of both Houses. After 66 sittings, a report still hasn’t come in. The inaction in regulatory space means that early-mover advantages accruing to some firms may weaken the competitive nature of the market. Ad hoc regulations covering platforms in standalone areas such as e-commerce may create new distortions. A sector-specific approach is a bad idea. What India needs is a comprehensive umbrella legislation to cover digital platforms. A delay could lead to irreversible distortions.


शहरी सुरक्षा ढांचा

संपादकीय

निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के ताजातरीन आंकड़े यह बताते हैं कि देश की श्रम शक्ति घोर संकट में है। इसी संकट के कारण 2017-18 की तुलना में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के ताजा संस्करण में कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की तादाद बढ़ी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है।

यह बात उन प्रमाणों के अनुरूप ही है जो हमें शहरी गरीबों की परेशानियों के रूप में नजर आ रहे हैं। महामारी के आगमन के बाद पहले से त्रस्त शहरी गरीबों की हालत और खराब हुई है। संसद की श्रम संबंधी स्थायी समिति द्वारा हाल ही में सदन को सौंपी गई रिपोर्ट की ताजा अनुशंसाओं को इसी संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। समिति का कहना है कि ‘शहरी गरीबों की समस्याओं पर सरकार ने जरूरी ध्यान नहीं दिया’ और इसलिए ‘महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तरह शहरी श्रमिकों के लिए भी रोजगार गारंटी योजना लागू करना जरूरी है।’

‘शहरी नरेगा’ की यह मांग नई नहीं है लेकिन यह पहला मौका है जब इसे ऐसा समर्थन मिला है। बल्कि केंद्र सरकार ने तो गत वर्ष महामारी के आगमन के वक्त ही इस संभावना का अध्ययन कर लिया था और उसने स्पष्ट राय जानने के लिए संबंधित राज्यों के अफसरशाहों के साथ बैठक भी की थी। विभिन्न रिपोर्ट के मुताबिक यह अनुमान लगाया गया कि यह राजकोषीय और प्रबंधन दोनों दृष्टि से बड़ा बोझ होगा और विभिन्न क्षेत्रों पर भी इसका गहरा असर होगा।

यह सही है कि देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में श्रमिकों के काम की प्रकृति में काफी अंतर है और इसलिए शहरी इलाकों में इस्तेमाल के लिए नरेगा का अनुसरण करना आसान नहीं है। उदाहरण के लिए ग्रामीण रोजगार अक्सर मौसमी हो सकता है। यानी 100 दिन के मौसमी मेहनताने को समय-समय पर दिया जा सकता है जब बुआई नहीं हो रही हो या फसल कटाई का मौसम न हो। शहरी रोजगार में यह विशेषता नहीं होती। यह भी सही है कि शहरी इलाकों में जो लोग महामारी के कारण संकट में आए उनमें से कई ऐसे काम में लगे रहे होंगे जिसमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे में शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए शायद पर्याप्त भागीदार भी न मिलें।

यदि ऐसा होता भी है तो भी मूल बात यह है कि देश में कल्याण योजनाएं बनाने में बड़ी खामी मौजूद है यह सत्य है। उनमें से कई तो विशिष्ट क्षेत्रों से संबद्ध हैं और खासतौर पर गांवों से। ऐसे में प्रवासी श्रमिक शहरों और कस्बों में आते हैं और यहां उन्हें आजीविका के क्षेत्र में तगड़ी अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। महामारी के दौरान ‘एक देश एक राशन कार्ड’ की मांग उठी थी जिससे पता चलता है कि कल्याण योजनाओं को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि उन्हें हर जगह इस्तेमाल किया जा सके।

इसके अलावा अनिश्चितता के अन्य स्रोत भी हैं जिन्हें लेकर कदम उठाना जरूरी है। सस्ते आवास की कमी दूर करना इसी सिलसिले की एक कड़ी है। यदि दैनिक वेतनभोगियों को बेघर होने से बचे रहने के लिए निरंतर काम की जरूरत होगी तो वे किसी भी संकट के समय शहरों में बने नहीं रह पाएंगे। फिर चाहे संकट व्यक्तिगत हो या कोविड की पहली या दूसरी लहर जैसा सार्वजनिक। कुछ राज्यों में पहले ही शहरी वेतन समर्थन कार्यक्रम को लेकर प्रयोग शुरू कर दिए गए हैं। इनसे सबक लिया जाना चाहिए और नए प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू करके यह आकलन किया जाना चाहिए कि कैसे शहरी सुरक्षा ढांचा तैयार और क्रियान्वित किया जा सकता है। आखिर में नरेगा की तरह एक शहरी सुरक्षा ढांचा भी स्थायी हल नहीं हो सकता। ढांचागत हल मसलन कौशल उन्नयन और आजीवन सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से ही सबकी अनिश्चितता का पूर्ण अंत किया जा सकता है।


रोजगार नीति के लिए अहम प्राथमिकताएं

नितिन देसाई

अधिकतर भारतीयों को वृद्धि से केवल तभी फायदा हो सकता है जब उन्हें काम के बढिय़ा हालात और वाजिब वेतन वाली नौकरी मिले। सापेक्षिक रूप से उच्च वृद्धि के कई दशक भी भारतीयों के बड़े हिस्से को अच्छी गुणवत्ता वाले रोजगार दे पाने में नाकाम रहे हैं। इस नाकामी के दुष्प्रभाव आय की बढ़ती असमानता, सामाजिक असंतोष और बेरोजगार युवाओं के हिंसा की घटनाओं में लिप्त होने, देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले प्रवासियों और स्थानीय लोगों के बीच तनाव को राजनीतिक रंग देने की कोशिश और कम गुणवत्ता वाले रोजगार में फंसे लाखों लोगों के रहन-सहन के हालात में गिरावट के रूप में सामने आए हैं।

भारत को रोजगार के बारे में एक ऐसे नजरिये की शिद्दत से जरूरत है जो…

– वृद्धि एवं रोजगार सृजन के बीच के संपर्कों को मजबूत करे, खासकर शिक्षित युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने के मामले में।
– काम के हालात में खासा सुधार लाए और कामकाजी पिरामिड के निचले स्तर पर मौजूद लाखों लोगों को अधिक पारिश्रमिक मिल सके।
– कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी करे।

शिक्षित युवाओं के लिए नौकरियों पर बल देना इसलिए जरूरी है कि 2.2 करोड़ बेरोजगार युवाओं में से करीब 1.8 करोड़ 15-29 साल की उम्र समूह वाले हैं। इस श्रेणी में अभी वो तमाम युवा नहीं शामिल हैं जो मजबूरी में कम कुशलता वाले कामों में लिप्त हैं। युवा कामगारों के लिए कौशल पर जोर देना इसलिए भी जरूरी है कि शहरी इलाकों में इस उम्र समूह के करीब 70 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 50 फीसदी युवा माध्यमिक या उससे ऊपर तक शिक्षित हैं। साफ तौर पर शिक्षित युवा ऐसे रोजगार को तरजीह देते हैं जो अकुशल या अद्र्ध-कुशल कार्य अवसरों से ऊपर होते हैं।

हां, यह मुमकिन है कि भारत में सार्वजनिक शिक्षा की निम्न गुणवत्ता उन्हें आधुनिक विनिर्माण और सेवा संबंधी नौकरियों के लायक बनाने में असफल रही हो जिसकी शिकायत अक्सर नियोक्ता करते रहते हैं। इसका दीर्घकालिक उत्तर शिक्षा की गुणवत्ता में खासा सुधार लाने, पूर्व-प्राथमिक से ही यह सिलसिला शुरू हो और बच्चों का पोषण स्तर भी सुधरे। लेकिन फिलहाल तो हमें कौशल स्तर सुधारने वाले ऐसे कदमों की जरूरत है जिनका ज्यादा तात्कालिक असर हो।

सरकार ने कौशल विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है। नई शिक्षा नीति में भी स्कूलों में कौशल विकास कार्यक्रम अनिवार्य रूप से संचालित करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार को स्कूल एवं कॉलेज की पढ़ाई छोडऩे वालों को इन कौशल विकास कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली रियायतें देने के बारे में सोचना चाहिए।

इसका एक तरीका यह है कि माध्यमिक शिक्षा और कॉलेज छोडऩे वाले सभी छात्रों को इस शर्त पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाए कि वे किसी संगठित कौशल विकास पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। दूसरी जरूरत कौशल विकास कार्यक्रमों एवं उन्हें संचालित करने वाले संस्थानों को संभावित नियोक्ताओं के साथ जोडऩे की है जिसके लिए फंडिंग एवं प्रबंधन में उन्हें सहयोगी बनाया जा सकता है।

विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में नई नौकरियों के लिए उपलब्ध कामगारों की गुणवत्ता सुधारने की ये मुहिम जवाब का महज एक हिस्सा हैं। रोजगार एवं आर्थिक वृद्धि के बीच का नाता मांग में आई तेजी से जुड़े कमोडिटी संयोजन पर काफी निर्भर करता है। निम्न आय समूह वाले लोगों की मांग वाले रोजमर्रा के उपभोक्ता सामान या उच्च आय देशों में उपभोक्ताओं की पसंद निर्यात उत्पादों से अधिक श्रम-बहुलता वाली गतिविधियों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

लिहाजा आय पिरामिड के निचले तल पर मौजूद लोगों को आमदनी मुहैया कराने वाले और निर्यात वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाले उपाय श्रम कानूनों की प्रयोजनीयता की सीमारेखा में बदलाव की कोशिशों से कहीं ज्यादा अहम हैं। किसी भी हाल में श्रम कानूनों का क्रियान्वयन बेहद खराब है और कारखानों को बंद होने से नहीं रोक पाए हैं।

मसलन, हम मुंबई के कपड़ा उद्योग में मजदूरों की हालत लगातार बिगड़ती हुई और मालिकों को अमीर बनते हुए देख चुके हैं। यह पहलू मुझे ठोस रोजगार रणनीति के दूसरे आयाम से रूबरू कराता है जो कि कामगारों के बड़े तबके के लिए काम के हालात सुधारने से जुड़ा हुआ है। कृषि क्षेत्र में नियोक्ताओं की संख्या इतनी बड़ी है कि मनरेगा जैसे कार्यक्रम ही रोजगार मुहैया कराने की सबसे अच्छी रणनीति हैं। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी पर पूरक रोजगार मुहैया कराया जाता है।

लेकिन गैर-कृषि क्षेत्र की हालत थोड़ी अलग है। इस क्षेत्र में कार्यरत करीब 23 करोड़ लोगों में से करीब 10 करोड़ लोग स्व-रोजगार में लगे हैं जिनमें से बड़ी संख्या सूक्ष्म इकाइयों की है। वहीं 7 करोड़ लोगों के पास नियमित वेतन या पारिश्रमिक वाला रोजगार है और 6 करोड़ लोग अस्थायी मजदूर हैं। नियमित भुगतान वाले रोजगार में लगे 7 करोड़ लोगों में से भी करीब दो-तिहाई के पास कोई लिखित रोजगार अनुबंध नहींं है और आधे से अधिक लोगों को भविष्य निधि जैसा कोई सामाजिक सुरक्षा कवर भी नहीं मिलता है और न ही वे भुगतान-सहित छुट्टियां लेने के हकदार हैं।

गैर-कृषि कार्यों में लगे करीब 70 फीसदी लोग मुख्यत: अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं जो काफी हद तक श्रम कानूनों के दायरे के बाहर ही है। संगठित क्षेत्र की कंपनियां असंगठित क्षेत्र की मध्यवर्ती कंपनियों के जरिये कामगारों को आउटसोर्स कर श्रम कानूनों के चंगुल में आने से अक्सर बच जाती हैं। निर्माण क्षेत्र में तो यह प्रवृत्ति बहुत मुखर है जहां गैर-कृषि कार्यबल के पांचवें हिस्से को रोजगार मिला हुआ है।

हमें असल में सभी नियुक्त लोगों तक श्रम अधिकारों का विस्तार करने की जरूरत है, चाहे वे नियमित आय वाले रोजगार में हों या फिर दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने वाले अस्थायी कामगार हों। कम-से-कम हरेक नियुक्त शख्स को एक लिखित अनुबंध देना तो बाध्यकारी ही होना चाहिए और न्यूनतम वेतन कानून का भी सख्ती से पालन किया जाए। वहीं निर्माण श्रमिकों एवं प्रवासी कामगारों जैसे शोषण के शिकार लोगों के लिए कामकाजी हालात में सुधार के प्रयास अधिक सख्ती से किए जाने चाहिए।

इस दिशा में उठने वाली बड़ी दलील सामाजिक न्याय के नजरिये से पेश की जाती है। अगर आप आय पिरामिड के निचले समूह की आय बढ़ा देते हैं और कुल आय में उनकी हिस्सेदारी को बढ़ा देते हैं तो वृद्धि एवं रोजगार सृजन के बीच बेहतर संपर्क के साथ तगड़ा आर्थिक लाभ भी होगा। दरअसल श्रम-सघनता वाले उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कंपनियों के लिए निवेश का आकर्षक विकल्प बन सकता है।

तीसरी वरीयता कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की है। फिलहाल कार्यबल में महिलाओं की तादाद सिर्फ 23 फीसदी है जबकि पुरुषों का अनुपात 57 फीसदी का है। काम में लगीं करीब 12 करोड़ महिलाओं में से 4.2 करोड़ तो सिर्फ घरेलू कामकाज में सहायक की ही भूमिका में हैं।

राज्यों के आंकड़ों पर गौर करें तो महिलाओं की श्रमबल भागीदारी दर में काफी फासला है। बिहार में यह अनुपात महज 6 फीसदी है तो हिमाचल प्रदेश में यह दर 52 फीसदी है। उत्तर एवं पूर्व भारत के अधिकांश राज्यों में महिलाओं की भागीदारी दर राष्ट्रीय औसत से कम दिखती है जबकि पर्वतीय एवं आदिवासी-प्रभुत्व वाले राज्यों और दक्षिण एवं पश्चिम भारत में यह राष्ट्रीय औसत से बेहतर नजर आती है। विकास की स्थानीय रफ्तार में मौजूद अंतर के कारण यह फर्क हो सकता है। इसके अलावा सामाजिक प्रथाएं और काम के हालात भी अंतर पैदा करते हैं।

अगर सभी बिंदुओं को समाहित करें तो रोजगार-बहुल वृद्धि के लिए श्रमिक कौशल में फौरन सुधार, अनौपचारिक क्षेत्र में काम के हालात बेहतर करने, श्रमिक हितों की सुरक्षा, गरीब परिवारों की आय बढ़ाने पर जोर और श्रम-बाहुल्य उत्पादों एवं सेवाओं पर केंद्रित निर्यात रणनीति अपनाने की जरूरत है।