13-12-2017 (Important News Clippings)

Afeias
13 Dec 2017
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Date:13-12-17

 e-Vehicle challenge and opportunity

ET Editorials

Electric vehicles seem likely to be the investment opportunity of the century, given fast-paced changes in the techno-economic paradigm. We need proactive policy to rev up usage of e-vehicles, and reduce our heavy and rising dependence on crude oil imports to fuel the relatively inefficient internal combustion engine. In order to purposefully change gears and shift to e-vehicles, we need large-scale battery manufacturing capacity, which calls for focused policy attention.

A recent NITI Aayog paper lays out a roadmap to boost manufacture of batteries for e-vehicles. The potential is enormous. The paper estimates that by 2030, India could account for more than a third of the global market for such batteries. It suggests a three-stage plan, with stage one involving mainly manufacture of battery packs from imported cells; scaling up the domestic supply chain in a consortium-led approach in stage two; and end-to-end manufacturing at the final stage. The way ahead is to have upfront tax benefits and other incentives to step up research and development for batteries and e-vehicles.

The paper estimates that India’s cumulative e-vehicles battery requirement between 2017 and 2020 would be at least 120 GWh. Mere usage of e-vehicles effects mostly a spatial shift in pollution, from towns to the remote locations where coal is burned to produce power; to bring it down, we need to run e-vehicles on renewable power as well. Abroad, global majors have begun investing in solar-powered charging facilities for e-vehicles and we need to traverse that route as well. Delhi Metro has firmed up plans to draw much of its daily power requirement from the upcoming 750 MW Rewa solar park in Madhya Pradesh. We surely need similar arrangements in other dense urban centres, and especially for charging e-vehicles.


Date:13-12-17

 Case for subsidy reform on the farm

ET Editorials

Commerce and industry minister Suresh Prabhu did the right thing by asserting the significance of the multilateral World Trade Organisation (WTO) in underpinning rules-based global trade, even as many advanced countries, led by the US, are plumping for regional groupings or bilateral deals. He was spot on, criticising the delay in appointing personnel to the WTO’s dispute settlement mechanism, which has the potential to defang the body as the primary forum to resolve trade disputes, and set the stage for unilateral arm-twisting tactics, even as disputes drag on endlessly without resolution at the WTO. However, India can afford to show a little more pragmatism in resolving disputes over agricultural subsidies.

India wants the expenditure on public stockholding in pursuit of food security to be kept outside the 10% ceiling on subsidy, as a proportion of the value of farm output. While food security is paramount for a country like India with a sizeable poor population, as India’s minister rightly insists at WTO, there is no reason why India should persist with the expensive manner in which it pursues food security. Far too much grain is procured for the public distribution system, leading to stocks far in excess of buffer stocking norms. This takes away grain from the market, pushing up food prices and adds to the government’s costs. There is no reason why an inefficient public sector monopoly, the Food Corporation of India (FCI), which routinely loses millions of tonnes of grain to spoilage and pilferage, should be sole agency to procure and hold grain meant for public distribution. It is entirely feasible to decentralise stockholding by involving the private trade, to use cash subsidies in urban centres and to limit FCI’s role to holding minimal physical stocks and playing an active role in forward markets in grains to stabilise prices.It is in India’s interest to reduce the subsidy burden on food and agriculture from both fiscal and economic perspectives. Yes, India can and must negotiate buffers for itself at WTO. But that does not mean that India should not pursue domestic reform with vigour.


Date:13-12-17

 When banks fail

A “bail-in” can be provided without undermining depositor interests

TOI Editorials 

The current generation of economic reforms revolves around creating a sound institutional architecture for a market economy. In this regard, an important legislation was the insolvency and bankruptcy code which allows for a clean end to a business failure. In the same vein, a bill which deals with failure of financial intermediaries is currently being scrutinised by a parliamentary committee. Financial intermediaries are unique, which is why they need standalone legislation. Even rumours about problems of a single financial intermediary can lead to a contagion which cripples the entire banking system.

It is to the credit of RBI that it oversaw a resolution process for five troubled banks over the last 15 years, without allowing depositors to lose money or instability to creep in. Now, the central bank along with finance ministry feels we need to move to an institutionalised resolution mechanism which covers the entire spectrum of financial activity. Consequently, the Financial Resolution and Deposit Insurance bill was introduced in Lok Sabha in August. An effective resolution mechanism needs a wide variety of tools at its disposal which the bill provides. One of them, “bail-in”, has triggered anxiety.

“Bail-in” refers to statutory power given to resolution authorities to convert existing creditors to shareholders. This has triggered fears that bank deposits, for instance, may not be safe. That need not be the case. An insured deposit cannot be bailed-in. India’s Rs 1 lakh deposit insurance has remained unchanged for years. It should be immediately enhanced to cover the size of most deposits. For remaining deposits, a “bail-in” provision should apply only after consent of the deposit holder which will have to be compensated with higher interest rates. It’s possible to simultaneously provide all resolution tools and safeguard depositor interests. That should be the focus of parliamentary debate on this legislation.


Date:13-12-17

कटाई के बाद फसल की बरबादी कम करनी जरूरी

सुरिंदर सूद

कटाई के बाद फसलों की बरबादी में कमी लाने के लिए अब जितना ध्यान दिया जा रहा है, उतना शायद ही पहले कभी दिया गया हो। इसके बावजूद ऐसा नुकसान काफी अधिक बना हुआ है। इससे देश न केवल अपनी मूल्यवान कृषि उपज से वंचित रह जाता है, बल्कि इसे उपजाने में इस्तेमाल होने वाले पानी, बिजली, खाद-बीज जैसे नकद खर्च और किसान की मेहनत बेकार जाते हैं।खाद्य की यह बरबादी किसान के खेत से शुरू होती है और उपभोक्ताओं के पास पहुंचने तक जारी रहती है, जिसे आमतौर पर फसल की कटाई के बाद की बरबादी कहा जाता है। हालांकि खाद्य की बरबादी यहीं खत्म नहीं होती है। बड़ी मात्रा में खाद्य पकाए जाने के बाद भी बरबाद होता है। फसल की बरबादी में कमी लाने के लिए भंडारण, परिवहन, विपणन एवं प्रसंस्करण जैसी उत्पादन के बाद की मूल्य शृंखला के विस्तार की बात कही जाती है, लेकिन आम तौर पर पके हुए खाने की बरबादी की अनदेखी की जाती है।

 अनाज, फल, सब्जियां, मछली और पशुधन उत्पाद जैसे 45 महत्त्वपूर्ण खाद्य उत्पादों के उत्पादन के बाद नुकसान को लेकर पूरे देश में एक सर्वेक्षण किया गया है। इसमें कहा गया है कि हर साल देश में करीब 6.5 करोड़ टन खाद्य पदार्थ बरबाद होते हैं, जिनकी कीमत 2014 की कीमतों पर करीब 92,651 करोड़ रुपये है।  यह अध्ययन कटाई के बाद की इंजीनियरिंग एवं तकनीक पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत किया गया है। इसमें पाया गया है कि सबसे ज्यादा बरबादी सब्जियों और फलों में होती है, जो कुल उत्पादन का 15.88 फीसदी तक होता है। सबसे कम बरबादी दूध की होती है, जो करीब 0.9 फीसदी है। समुद्री मत्स्य उत्पाद 10.5 फीसदी तक खराब हो जाते हैं।पकाए हुए खाने की बरबादी को लेकर ऐसा कोई आधिकारिक आकलन नहीं है, इसलिए इसका सटीक अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि जानकारों का कहना है कि यह नुकसान कीमत के लिहाज से कच्चे फसली उत्पादन की तुलना में ज्यादा हो सकता है। पके हुए खाद्य का सबसे ज्यादा नुकसान शादियों और पार्टियों में होता है। इसके बाद ज्यादा बरबादी होटलों और रेस्टोरेंटों में होती है। रोचक बात यह है कि बौद्धिक लोगों की सभाओं, कार्यशालाओं और सेमिनारों में भी बड़ी मात्रा में तैयार खाना बरबाद होता है। तब इसमें कोई अचंभा नहीं होना चाहिए कि भारत में उससे कहीं ज्यादा खाद्य बरबाद होता है, जिनता कुछ देशों में उत्पादित होता है।
खेतों में खाद्य की बरबादी की मुख्य वजह कटाई के पुराने तरीके और उपज का कुप्रबंधन है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में सहायक महानिदेशक एस एन झा का कहना है, ‘कृषि जिंस नवजात बच्चे की तरह हैं, जिनकी मृत्यु में कमी लाने के लिए अच्छी देखभाल की जरूरत होती है।’ उनकी यह बात विशेष रूप से फलों और सब्जियों के मामले में सही है, जिन्हें आम तौर पर हाथों से बिना क्लीपर या अन्य आधुनिक टूलों की मदद से तोड़ा जाता है। इससे उत्पादों को बाहरी और आंतरिक नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा इन फसलों को तेज धूप में तोड़ा जाता है और आम तौर पर इन्हें छंटाई, पैकिंग और खेतों से बाहर भेजने से पहले ठंडा नहीं होने दिया जाता है, जिससे उनके ठीक बने रहने की अवधि कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में उपज शीतभंडारगृहों में खराब हो जाती है क्योंकि एक-दूसरे से विपरीत खासियत वाली जिंसों को एक ही चैंबर में उसी तापमान में रखा जाता है।
अफसोस की बात यह है कि ये छोटे मसले नजर आते हैं, लेकिन नतीजों के हिसाब से बड़े हैं। आमतौर पर इन मसलों पर इस समय चल रहे कटाई के बाद के खाद्य प्रबंधन कार्यक्रमों में ध्यान नहीं दिया जाता है। वर्तमान योजनाओं में से बहुत सी खेत से थाली तक खाद्य की प्रत्येक चरण की यात्रा के वैज्ञानिक प्रबंधन के जरिये बरबादी को कम करने के बजाय प्रसंस्करण के जरिये मूल्य संवर्धन पर केंद्रित हैं। इसलिए इस मसले के समाधान के लिए विशेष जागरूकता और तकनीक हस्तांतरण अभियान चलाने की जरूरत है।इसी तरह तैयार खाने की बरबादी रोकने के लिए संगठित कार्रवाई जरूरी है। यह खाना आसानी से कुपोषितों और भूखों को खिलाया जा सकता है। इस क्षेत्र में निजी कंपनियां और औद्योगिक घराने अपनी कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत एक उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। सरकार उन्हें कर और अन्य लाभ देकर प्रोत्साहित कर सकती है। वे सामाजिक कार्यक्रमों से अतिरिक्त भोजन एकत्रित कर इसे अनाथालयों, रात्रि विश्रामगृह आदि को मुहैया करा सकते हैं।अमीर देशों सहित कुछ देशों ने खाद्य की बरबादी पर कानूनी प्रतिबंध लगाए हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस ने सुपरमार्केटों को नहीं बिक सकने वाले या बचे हुए खाद्य को नष्ट करने पर रोक लगा दी है। वहां सरकार ने इसे धमार्थ संस्थाओं को दान करना अनिवार्य किया है। भारत भी अपने भोजन के अधिकार कानून में ऐसे कुछ प्रावधान शामिल कर सकता है। संभवतया खाद्य की बरबादी पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगाने की खातिर खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में संशोधन करने के लिए ज्यादा देर नहीं हुई है।

Date:13-12-17

एफआरडीआई विधेयक लाएगा वित्तीय तंत्र में सुधार

अजय शाह

अगर एफआरडीआई विधेयक को ठीक से लागू किया गया तो ग्राहकों को कोई नुकसान नहीं होगा और वित्तीय कंपनियों के स्थायित्व पर भी कोई जोखिम पैदा नहीं होगा। बता रहे हैं अजय शाह

भारतीय समाजवाद में कोई कारोबार शुरू करना मुश्किल था। किसी कारोबार में उतरने की वे बाधाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, मगर कम जरूर हुई हैं। कंपनियों की बिना नाकामी वाला पूंजीवाद अमीरों के लिए समाजवाद है। भारत में सराफेसी (2002) से लेकर आईबीसी (2016) और अब एफआरडीआई विधेयक तक उद्यमों को अपना कारोबार बंद करके निकलने के कानून बनाए गए हैं। यह धीमा और कड़ी मेहनत वाला काम है, जो बाजार अर्थव्यवस्था का अहम सांस्थानिक ढांचा है।भारतीय समाजवाद में ज्यादातर कारोबारी क्षेत्रों में प्रवेश पर पाबंदी थी। इनमें से ज्यादातर पिछले वर्षों के दौरान खत्म हो गए हैं। आम तौर पर वास्तविक क्षेत्र की कंपनी यानी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने वाली कंपनी शुरू करना आसान है, लेकिन हम विदेशियों को कुछ प्रकार की कंपनियां शुरू करने की मंजूरी नहीं देते हैं। वित्त में भी म्युचुअल फंड या प्रतिभूति लेनदेन जैसे क्षेत्र खुले हुए हैं। भारत में सबसे ज्यादा बंदिशों वाला कारोबार बैंकिंग है। हम प्रवेश की पाबंदी वाले समाजवाद से बिना निकासी के कानूनों वाले पूंजीवाद में आए हैं। परिपक्व बाजार अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए कारोबार में प्रवेश की बाधाएं खत्म करना जितना अहम है, उतना ही कारोबार से निकलने का ढांचा तैयार करना भी महत्त्वपूर्ण है। कारोबार में प्रवेश की बाधाएं खत्म करने का सुधार सबसे आसान होता है। लेकिन कारोबार से निकलने के ढांचे बनाना दूसरी पीढ़ी के सुधारों का हिस्सा है, जहां सांस्थानिक क्षमता तैयार करनी होगी।
इस दिशा में पहला अहम सुधार सराफेसी, 2002 था, जिसमें यह प्रावधान है कि कर्ज का भुगतान करने में नाकाम रहने पर ऋणदाता गिरवी संपत्ति पर कब्जा कर सकता हैवित्तीय समाधान पर काम जगदीश कपूर की अध्यक्षता में जमा बीमा सुधारों पर गठित आरबीआई सलाहकार समूह के साथ (वर्ष 1999) में शुरू हुआ। न्यायमूर्ति श्रीकृष्णा के वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी, 2013) ने गैर-वित्त कंपनियों और कुछ निश्चित वित्तीय कंपनियों (उदाहरण के लिए बैंक और बीमा कंपनियों) के बीच विभाजन का प्रस्ताव रखा था। इसकी वजह यह थी कि बैंक और बीमा कंपनियां ग्राहकों से बड़े वादे करती हैं। इसने तर्क दिया कि गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए दिवालिया संहिता बनाना जरूरी है, लेकिन बैंकों एवं बीमा कंपनियों के लिए दिवालिया संहिता के विशेष संस्करण की जरूरत है, जिसका संचालन एक वैधानिक संस्था रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन (आरसी) करे। इसका आरबीआई और वित्त मंत्रालय के एक कार्यदल ने वर्ष 2014 में समर्थन किया। वर्ष 2014 में एम दामोदरन ने रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन बनाने के लिए एक कार्यबल की अगुआई की।
एक समिति ने एफएसएलआरसी प्रारूप कानून की तर्ज पर वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा विधेयक (एफडीआरआई) का प्रारूप तैयार किया। समिति में वित्त मंत्रालय और सभी नियामकों के अधिकारी शामिल थे। इस प्रारूप को जनता के सुझावों के लिए सितंबर, 2016 में प्रकाशित किया गया, जिसे इस साल जून में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी और अगस्त में संसद में रखा गया। संसद के 30 सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति विधेयक की जांच कर रही है। एफएसएलआरसी ने तर्क दिया था कि कुछ वित्तीय कंपनियों का आईबीसी द्वारा आसानी से समाधान नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें विशेष समाधान व्यवस्था की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए बैंक ऋणदाता बहुत से जमाकर्ता होते हैं, इसलिए ऋणदाताओं के सौदेबाजी करने की आईबीसी की प्रक्रिया कारगर साबित नहीं होती है। जमाकर्ताओं की मंशा होती है कि कोई वैधानिक प्राधिकरण तुरंत समाधान करे। इसी तरह व्यवस्थित अहम वित्तीय कंपनियों में आईबीसी की प्रक्रिया काफी धीमी होगी। व्यवस्थित अहम वित्तीय कंपनियों में बैंक, बीमा कंपनी या अन्य वित्तीय संस्थान आते हैं, जिनके असफल होने से वित्तीय संकट खड़ा हो सकता है।
आरसी का वित्त पोषण उन वित्तीय कंपनियों पर शुल्क लगाकर किया जाएगा, जो उसके दायरे में आएंगी। लेकिन इसे सरकार से भी धन मिल सकता है। इस विधेयक में जमा बीमा के लिए बैंकों को शामिल किया गया है। समाधान के लिए इसके दायरे में बैंक, बीमा कंपनियां, भुगतान कंपनियां, वित्तीय बाजार का बुनियादी ढांचा और व्यवस्थित वित्तीय कंपनियां शामिल होंगी। शेष वित्तीय कंपनियां आईबीसी के दायरे में आएंगी। विधेयक में कहा गया है कि वित्तीय कंपनियों की निगरानी, उनकी वित्तीय हैसियत के हिसाब से उनका वर्गीकरण और असफल कंपनियों का उचित समाधान आरसी द्वारा किया जाएगा। जब तक कंपनी का प्रदर्शन ठीक बना रहेगा, तब तक वह नियामक के दायरे में होगी। लेकिन जब कंपनी असफल हो जाएगी तो वह आरसी के अधीन चली जाएगी। आरसी उस कंपनी का समाधान करेगा। जब कंपनी असफल होने के कगार पर है, तब आरसी को आसानी से समाधान सुनिश्चित करने के लिए कुछ निश्चित ताकत मिलेगी।
समाधान कई उपायों का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय उस कंपनी का प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिये चुनी गई स्वस्थ कंपनी के साथ विलय है। यह भी संभव है कि देनदारी की राशि के बराबर कुछ संपत्तियों की किसी स्वस्थ कंपनी को बिक्री की जाए ताकि खरीदने वाली कंपनी ग्राहकों को सेवा देती रहे और शेष संपत्तियों का समापन (लिक्विडेशन) किया जा सकता है। एक उपाय बेल-इन में काफी दिलचस्पी है। किसी कर्ज में फंसे बैंक की देनदारी उसकी संपत्तियों से अधिक होती है। किसी ने किसी को यह घाटा वहन करना ही होती है। हाल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फिर से पूंजी डालने के लिए सरकार ने यह घाटा खुद वहन करने का फैसला किया है। एफआरडीआई विधेयक लागू होने के बाद भी सरकार के पास ऐसा करने का विकल्प बना रहेगा। एक विकल्प बेल-इन है, जिसमें हिस्सेदारों और ऋणदाताओं को अपने दावे कम कर नुकसान वहन करना होता है। बेल-इन कठोर कानून लगता है, लेकिन कभी-कभी इसकी जरूरत पड़ती है।
 विधेयक में सुरक्षा के कई प्रावधान किए गए हैं। इसमें पहले बनाए गए नियमनों में यह जिक्र होगा कि किस श्रेणी की देनदारी बेल-इन के लिए पात्र होंगी। बीमित जमाएं और सुरक्षित ऋण जैसी कुछ देनदारी को बेल-इन से छूट होगी। बेल-इन में दावों के पदानुक्रम का पालन किया जाना चाहिए। केवल वे देनदारी रद्द की जा सकती हैं, जहां इसे सृजित करने वाले इंस्ट्रुमेंट में प्रावधान होगा कि पक्ष बेल-इन के लिए पात्र देनदारी पर सहमत हैं। कोई भी ऋणदाता (जमाकर्ता सहित) उससे बदतर स्थिति में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, जिसमें वे कंपनी के लिक्विडेशन की स्थिति में होते और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें आरसी द्वारा हर्जाना दिया जाएगा। आरसी भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार-विमर्श करके ही बेल-इन की ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। आरसी को केंद्र सरकार के पास बेल-इन का इंस्ट्रुमेंट भेजना होगा। इसके साथ ही एक रिपोर्ट भी भेजनी होगी, जिसमें यह वजह बताई जाएगी कि बेल-इन की जरूरत क्यों पड़ी। इस रिपोर्ट की एक प्रति संसद में रखी जाएगी।बीते वर्षों में भारत में हमने वित्तीय कंपनी के असफल होने को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया है। हमने एक दिवालिया कानून की जगह दूसरे में केवल सुधार किया है। पुराने की जगह नए कानून को मंजूरी न देने की लागत बहुत बड़ी है। अगर एफआरडीआई विधेयक को ठीक से लागू किया गया तो इसके तहत बनाई गई व्यवस्था भारतीय वित्तीय तंत्र में पूंजी के आवंटन को ज्यादा कुशल बनाएगी। इससे ग्राहकों को कोई नुकसान नहीं होगा और वित्तीय कंपनियों के स्थायित्व पर भी कोई जोखिम पैदा नहीं होगा।

Date:12-12-17

 Indian diplomacy, beyond the canon

New Delhi’s engagement with several nations signals a maturing of foreign policy in keeping with its changing interests in a multipolar world.

Written by C. Raja Mohan ,The writer is Director, Carnegie India, Delhi and contributing editor on foreign affairs for ‘The Indian Express’

India’s intensive diplomatic engagements this week help us better frame Delhi’s unfolding multi-directional foreign policy. That India can sit with the US and its allies one day and hold consultations with the Russians and Chinese the next is certainly disconcerting to the traditionalists in Delhi. But South Block sees the new approach as reflecting a definitive pragmatism rooted in the rise of India and the emergence of multipolar world.

But first to Delhi’s diplomatic calendar this week. It began with the conclusion of “Bodhi Parva” — a celebration of Buddhist heritage to mark the 20th anniversary of a Bay of Bengal Forum,  inelegantly called the BIMSTEC. It brings together five South Asian nations (Bangladesh, Bhutan, India, Nepal and Sri Lanka) and two South East Asian nations (Burma and Thailand). India’s current eastward orientation is also highlighted by a second event in Delhi this week — a conference on connecting India and the 10-member Association of South East Asian Nations (ASEAN).If cultural, digital and physical connectivity have become important themes in Indian diplomacy these days, so has the idea of minilateralism with multiple partners. Delhi’s support for the renewal of the quadrilateral security dialogue last month marked its emphasis on ad hoc and flexible arrangements to pursue India’s interests in a more complex world.

Delhi is hosting the Russian and Chinese foreign ministers this week as part of a continuing trilateral engagement over the last decade and a half. It then holds another trilateral forum with Japan and Australia this week. Top diplomats from Delhi, Tokyo and Canberra have been meeting regularly over the last three years. This supplements the quadrilateral dialogue as well as the on-going trilateral engagement with the US and Japan. Delhi is also holding the first-ever “two plus two” dialogue with Australia in which the foreign and defence secretaries from the two countries sit together.To add some additional spice into this mix, Delhi is welcoming the Secretary General of the Commonwealth, Baroness Patricia Scotland, this week. This follows the visit to Delhi last month by Prince Charles, when the two sides agreed to consider the prospects for India playing a larger role in the Commonwealth.

The revival of the quad certainly raised political eyebrows in Delhi and beyond. Some worry about India’s commitment to non-alignment and presume an irreversible tilt towards the US. Delhi, by no means is defensive. It points to the Chinese effort to construct a “new type of great power relations” with the United States, Beijing’s quadrilateral dialogue with the US, Afghanistan and Pakistan, and Russia’s interest in a grand bargain with America under President Donald Trump. Delhi has no reason to abandon its engagement with Russia and China. India is certainly eager to expand the sphere of cooperation with Russia and China and limit many of the divergences.For the conservatives in the foreign policy community, India’s seemingly polyamorous engagements are quite incomprehensible. Whether we agree with the government or not, it is quite evident that Delhi is no longer bound to the inherited diplomatic canon. Unlike the ideologues wedded to the worldview from a different era, realists in Delhi emphasise the need to continuously adapt. They point to the breakdown of the post Cold War world order dominated by the United States amidst the Russian and Chinese assertiveness in Europe and Asia and India’s need to secure its interests in an increasingly uncertain world.

Pragmatism has indeed been a compelling imperative after the Cold War came to an end. Many of the current initiatives, the opening to the West in general and the United States in particular, the trilateral engagement with Russia and China and the quadrilateral security dialogue were all initiated and advanced by the governments led by P.V. Narasimha Rao, Atal Bihari Vajpayee and Manmohan Singh.The contribution of Prime Minister Narendra Modi has been in bringing greater energy to these initiatives and discarding some of the past political inhibitions. Pragmatism after the Cold War has meant that Delhi looked beyond the Non-Aligned Movement. Today it is part of such diverse organisations like the G-20, East Asia Summit, BRICS, and Shanghai Cooperation Organisation. Having ignored the Commonwealth all these decades, Delhi is now looking more positively at the forum that brings more than 50 members together. It is a potential arena for Indian leadership.

Meanwhile, the rise of India is changing Delhi’s location in the structure of global power. This, in turn, alters the trajectory of India’s great power relations. In the past, Delhi’s main purpose was to prevent great power competition from constraining newly sovereign India’s room for manoeuvre on the global stage. Today as one of the world’s top economies with growing military potential, India is in a position to shape the great power politics and influence the balance of power in the Indo-Pacific and Eurasia.Finally, India’s wish for a multipolar world has been granted. A multipolar world is far more unstable than a world that is dominated by single power or structured around a duopoly. As the weakest among the major powers in the unfolding multipolar world, Delhi needs to advance in all directions and engage more actively with a variety of minilateral and multilateral forums.


Date:12-12-17

 फिर डोका ला विवाद

डोका ला विवाद एक बार फिर गरम हो रहा है। डोका ला मूल रूप से भूटान का हिस्सा है, इसी के साथ यह हिमालय पर्वत का वह इलाका है, जहां भारत, चीन और भूटान की सीमाएं मिलती हैं। सामरिक भाषा में ऐसी जगहों को ‘ट्राई जंक्शन’ कहा जाता है। अब खबर आई है कि चीन की लाल सेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने वहां स्थाई रूप से डेरा डाल दिया है। वैसे पहले भी चीन की गश्ती टुकड़ियां इस इलाके में आती-जाती रही हैं। इस तरह की गश्त पर न भारत ने और न ही भूटान ने कभी आपत्ति की है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि चीनी सेना ने वहां पूरी सर्दियां बिताने के लिए डेरा डाल दिया है। वहां डेरा डालने वाली टुकड़ी में 1,800 सैनिक हैं। उनके लिए सड़क बनाई गई है, दो हैलीपैड बनाए गए हैं, सैनिकों के रहने के ठिकाने भी बनाए गए हैं और भंडार भी, ताकि लंबे बर्फीले मौसम में उनके लिए किसी जरूरी सामान की कमी न पडे़। वह सीमावर्ती इलाका है और अभी यह स्पष्ट नहीं है कि घुसपैठ किस हद तक और कितने अंदर तक हुई है? खबरों में इतना ही बताया गया है कि चीन की सेना उस छंबी घाटी तक पहुंच गई है, जो भूटान को सिक्किम से जोड़ती है। इससे भारतीय थल सेना प्रमुख की इस आशंका को बल मिलता है कि चीन धीरे-धीरे इस इलाके के सामरिक संतुलन में बदलाव लाना चाहता है। कुछ भी हो, सीमा पर इस तरह का सैनिक जमाव आपत्तिजनक तो है ही, साथ ही चीन के इरादों पर संदेह भी पैदा करता है।

डोका ला का मुद्दा कुछ महीने पहले उस समय गरमाया था, जब चीनी सेना ने वहां पर सड़क बनानी शुरू कर दी थी, जिसे मूल रूप से भूटान का क्षेत्र माना जाता है। चीन के इस दुस्साहस ने सभी को हैरत में डाल दिया था, क्योंकि उससे पहले तक यह ऐसी सरहद मानी जाती थी, जिसे लेकर कोई आपसी तनाव नहीं था। इस अचानक कार्रवाई से यह समझना भी मुश्किल था कि चीन उस इलाके पर कब्जा जमाना चाहता है या वह भड़काने के लिए यह कार्रवाई कर रहा है? तनाव उस समय काफी भड़क गया था, जब भारतीय सैनिकों ने आगे बढ़कर सड़क बनाने वाले कर्मचारियों का रास्ता रोक दिया था। यह तनाव कुछ समय तक काफी गरम रहा और उसके बाद चीनी सेना पीछे हट गई। माना जाता है कि चीन की सेना के तब पीछे हटने का कारण था वहां हो रहा ब्रिक्स सम्मेलन। उस सम्मेलन में चीन ऐसे संकेत नहीं देना चाहता था कि वह सीमा पर तनाव पैदा कर रहा है। दूसरे, यह आशंका भी दिख रही थी कि अगर तनाव बना रहता है, तो भारत सम्मेलन का बहिष्कार भी कर सकता है। उस समय इसे भारत की कूटनीतिक विजय भी माना गया था। लेकिन अब लगता है कि वह वक्त जरूरत के हिसाब से इस विवाद को चीन द्वारा दिया गया अल्प विराम भर था।जब यह विवाद चल रहा था, तो कुछ विशेषज्ञों ने कहा था कि यह सब कुछ महीने की ही बात है और जब सर्दियों में इस इलाके में बर्फ गिरनी शुरू होगी, तो सेनाओं को पीछे हटना ही होगा। लेकिन लगता है कि डोका ला में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। भारतीय फौज भले ही पीछे हट गई हो, लेकिन चीन की सेना ने भीषण सदिर्यों में वहां टिके रहने के हिसाब से डेरे डाल दिए हैं। शायद वह ठंडे मौसम में भी इस तनाव को गरमाए रखना चाहता है। यह विवाद उस समय गरमा रहा है, जब नई दिल्ली में भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है। जाहिर है, यह विवाद इस वार्ता के नतीजों पर भी भारी पड़ सकता है। हालांकि विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और डोका ला विवाद दो अलग-अलग चीजें हैं। पर यह तय है कि भारत को अभी इस पर लंबी कूटनीतिक लड़ाई लड़नी होगी।


Date:12-12-17

 एफआरडीए का विरोध

वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा विधेयक या एफआरडीआई-2017 का विरोध इस बिना पर है कि इसके कानून बन जाने पर आम लोगों की बैंकों में जमा राशि के डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। कांग्रेस और कई विरोधी पार्टयिां यह आरोप है कि कुछ पूंजीपतियों के डूबे कर्ज से बैंकों को बचाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। इसके कानून बनने के साथ जमाकर्ताओं की जमा पूंजी को बैंक अपने अनुसार उपयोग कर सकते हैं और उनके अधिकार कम जाएंगे। अगर वाकई ऐसी बात है तो इस विधेयक का पुरजोर विरोध होना चाहिए। किंतु सरकार ऐसा नहीं मानती है। वित्त मंत्री अरु ण जेटली के अनुसार यह जमाकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है और इससे उनको ज्यादा संरक्षण मिलेगा। अगस्त महीने में सरकार की ओर से यह विधेयक लोक सभा में रखा गया था, जो अभी संयुक्त समिति के पास है। जाहिर है, समिति इसके एक-एक प्रावधान पर गौर करेगी और उसके बाद अपनी अनुशंसाएं करेंगी। इसलिए समिति की अनुशंसाएं व उन पर तैयार होने वाले संशोधित विधेयक की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कोई सरकार यदि इस तरह का कानून बना दे कि लोगों की जमा राशि पर केवल बैंक का अधिकार हो जाएगा तो फिर इससे ‘‘अंधेर नगरी चौपट राजा’ वाली कहावत ही चरितार्थ होगी। यह राजनीतिक रूप से भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। आखिर मोदी सरकार ऐसा क्यों करेगी? वास्तव में हमारे देश के बैंकों की दशा सुधारने तथा उनका नए सिरे से कुछ नियमन करने की आवश्यकता है ताकि उनके डूबे कर्ज के बारे में क्या किया जाना है, यह स्पष्ट हो सके तथा जमाकर्ताओं के हितों की पूरी तरह रक्षा हो। वैसे अभी तक सावधि जमा में एक लाख रु पया तक ही इन्श्योर्ड है। इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। उम्मीद है समिति इसकी अनुशंसा करेगी और सरकार इसे स्वीकार भी करेगी। हम न भूलें कि अभी भी हमारी जमा राशि का बैंक मनमाना उपयोग करते हैं। वे हमें नहीं बताते कि हमारा धन उन्होंने कहां लगाया है। जमाकर्ताओं की अभिरु चि इस बात में है कि उनकी गाढ़ी कमाई का एक-एक पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे तथा जिस समय उनकी जरूरत हो उन्हें मिल जाए।