13-10-2017 (Important News Clippings)

Afeias
13 Oct 2017
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Date:13-10-17

Power of rumour

With growing outbreaks of mass hysteria, authorities must act to restore rule of law

TOI Editorials 

When police and judicial systems are found wanting, and political parties fish in troubled waters, mass hysteria takes over. ‘Braid chopping’ cases involving women in Jammu & Kashmir are only the most recent instance of this. The J&K police response has been equally irrational, feeding into public frenzy by announcing rewards for those providing information on ‘suspects’, without adequately exploring other angles like mental ailments, rumour mongering and post-traumatic disorder.

Only some months ago, Delhi-NCR region saw similar braid chopping but no lessons were learned or notes exchanged. J&K police’s cluelessness is evident from drastic actions like snapping of mobile internet services. The downside to this is the mobilisation of vigilantes to nab ‘culprits’ leading to a near-death experience for some foreign tourists and even locals mistaken for braid choppers. Across India the social psyche is fraying at the edges where superstition, hate-spewing ideologies, and fear of the “other” are producing massive disruptions, sometimes tapping social media’s viral potential. Often, it is minorities who face the brunt of vigilante action.

Social anxieties over braid chopping and ‘love jihad’ directly feed into conservative agendas that also deny women functional autonomy and upset ambitious government schemes like Beti Bachao Beti Padhao. NIA, which should be pursuing terrorists, is probing ‘love jihad’ in Kerala. Recent lynchings by gau rakshaks and attacks on Africans showed that police remain mute spectators or are complicit in vigilantism. This disconnect with rationality was also evident when panicked migrant labourers fled Kerala, where governance standards are supposedly high, after fake news of xenophobic attacks, torture and riots caught the police unawares.

A genuine yearning for compassionate policing also coexists with the hysteria. The viral photo of a Telangana cop and an infant rescued from kidnappers exchanging affectionate smiles echoes this publicly felt need for humane policing. In 2013, three state police chiefs submitted a report warning of growing trust deficit between police forces and minorities. The report suggested community policing plans, participatory policing, and standard operating procedures to deal with riots. Alongside police reform, judicial reform that tackles the problem of extraordinary delays in dispensing justice is also necessary to restore people’s belief in rule of law. If ‘new India’ is not to relapse into medieval witch hunts, it is also incumbent on political parties not to stir the pot for narrow and often imaginary political gain.


Date:13-10-17

RIGHT TO INFORMATION – (Kind of) Happy Birthday, RTI!

Nidhi Sharma

Happy Birthday, RTI. As you turn 12 today , I want to tell a little story about the time when you were just a lofty idea. You came into our lives as a common man’s right -a legal promise that he had a right to know everything from the government within a month.As India welcomed you into the world, success stories about ration cards being given, passports expedited after delays, long-forgotten roads built after an application’s nudge, and errant officials penalised for wrongdoing….the toddler years were wonderful, and whizzed past.

As we look at the growing-up years, there is enough and more to worry about. Governments have maintained a tight grip on information that should ideally be disclosed in annual reports. Over the years, the workload of providing information has only increased making the public information officers delay or detest the job.Sample this. A request for information filed in the Prime Minister’s Office in February on Twitter handles and social media activity has elicited no information from the public informa tion officer. It has been eight months.In an ideal world, even the entire process of appealing to the Information Commission (IC) against this delay would have been wrapped up, and responsibility fixed.

A similar Right to Information request to the home ministry had the official invoking `national security’ while denying information about the private firms or consultants hired to handle social media accounts. In the name of transparency , this is supposed to be on the website of the ministries. It is a different matter that the exercise in all other ministries had some very proactive officers offering file inspection and even contracts signed with the private firms.Since the government departments across India do not believe in proacti ve disclosure or giving commonly asked-for information on their websites, numerous applications are filed. Still perpetuating the age-old bureaucratic hold on information as simple as a former employee’s retirement benefits or an annual confidential report, government departments refuse information, making the applicant land up at ICs.

The queue grows longer at commissions, as there is an increasing reluctance to penalise errant government officers. An independent study conducted by Research, Assessment and Analysis Group (RaaG) and Satark Nagrik Sangathan, analysed orders passed by ICs across India.It found that 59% of orders recorded violations in denial of information and should have triggered the process of penalty . However, in only 24% of the cases was a show-cause notice issued. Penalties were imposed in a mere 1.3% of cases. Loss to the exchequer due to this would be running in crores.At ICs, the wait can range from anywhere between six months and two years. In Assam, the wait at the IC before new appeals are heard would be 30 years, followed by West Bengal (11years, three months) and Kerala (seven years, four months). This wait is not only a function of increasing applications being filed at the ICs, but also the vacancies for Information Commissioners that the government refuses to fill.

On September 2, 2016, the departme nt of personnel and training (DoPT) advertised for two posts of Information Commissioners at the Central Information Commission (CIC). About 225 applications were received. A year on, three Information Commissioners have retired and a fourth set to retire in January 2018, but no appointment has been made. This is when the pendency at the CIC is close to 30,000 cases and the commission is trying to clear the backlog of 2015.The DoPT is considering new rules, which would mean an application would abate on the death of an applicant.At a time when whistle-blowers and journalists are coming under attack, even this suggestion raises eyebrows.The annual convention in October, where the Prime Minister was to set the transparency agenda, has been called off by CIC this year.Even as the world looks at India for RTI lessons, we are trying our best to scuttle whatever is left of our right.What started as a month-long wait for information has ended up in files at the overworked, jam-packed ICs. We could begin with training programmes for officials, updating websites with latest meaningful information, penalising errant officials and keeping a watch on our watchdog ICs.So, RTI, you might not get a birthday bash today from the powers-that-be.But let me assure you, prayers are being said for your long life.


Date:13-10-17

 बेटी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का साहसिक कदम

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट ने 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध को दुष्कर्म करार देकर बाल अधिकारों के बारे में समाज और सरकार को कड़ा संदेश दिया है और बेटी बचाओ की दिशा में एक साहसिक कदम उठाया है। बाल विवाह रोकने और अवयस्क लड़कियों के स्वास्थ्य, भविष्य और सम्मान की रक्षा के लिए दिया गया यह फैसला न सिर्फ कानूनी लिहाज से दूरदर्शी है बल्कि सामाजिक लिहाज से बड़ी हलचल पैदा करने वाला है। न्यायमूर्ति मदान बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के उस अपवाद को रद्‌द कर दिया है जो प|ी की उम्र 15 वर्ष या उससे ऊपर होने पर यौन संबंध को दुष्कर्म नहीं मानता था। आईपीसी की बेहद चर्चित धारा का यह अपवाद 15 से 18 वर्ष की बाल प|ियों को पति की मर्जी पर छोड़ देता था और उन कानूनों की परवाह नहीं करता था जो बाल अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। विडंबना देखिए कि ‘बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ’ अभियान चलाने वाली सरकार इस मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत में यह दलील दे रही थी कि न्यायालय भारतीय दंड संहिता के इस अपवाद को न छेड़े, क्योंकि बाल विवाह भारतीय परम्परा का हिस्सा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि ऐसे वह बाल विवाह को वैधानिकता प्रदान कर रही है। सरकार की आपत्ति पर अदालत का कहना था कि वह किसी प्रावधान को खारिज करने के बजाय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के मौलिक अधिकार बेटियों को दे रही है और बाल अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए बच्चों से यौन अपराध रोकने वाले पोस्को, बाल विवाह रोकने वाले पीसीएमए और हाल में संशोधित बाल अपराध न्याय अधिनियम को सुसंगत तरीके से लागू कर रही है। फैसले से परम्परा की आड़ में होने वाले बाल विवाह तो रुकेंगे ही, देह व्यापार के कारोबार पर भी लगाम लगेगी जो विवाह की आड़ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है। वे दंपती भी साथ रहने से बचेंगे जो बालिग नहीं हैं। कई कानूनों के बावजूद कुछ वर्षों पहले किए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 18 से 29 वर्ष की स्त्रियों में 46 प्रतिशत ऐसी हैं, जिनका विवाह 18 साल से पहले हो चुका था। यह समाज की बड़ी बुराई है लेकिन, इस बारे में विधायिका और कार्यपालिका के बजाय न्यायपालिका को पहल करनी पड़ती है।


Date:13-10-17

मानसिक रूप से होंगे दुरुस्त तो कामकाज भी होगा चुस्त

श्यामल मजूमदार,(लेखक प्रसार भारती के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

इसी सप्प्ताह 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का विषय था- ‘कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य’। यह विषय काफी समीचीन है क्योंकि कार्यस्थलों की प्रकृति नाटकीय रूप से बदल रही है और अमूमन हर महीने ही इसके मानक बदलते हैं। यह अपने कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल को अधिक खुशहाल बनाने के लिहाज से कंपनियों के प्रबंधन को भी पुराने ढर्रे से आगे बढऩे की अहमियत को बयां करता है।आर्थिक नजरिये से भी यह मुद्दा वाजिब है। जहां 40 फीसदी कर्मचारी अपने मौजूदा कार्यस्थल पर तनाव की अधिकता के चलते नौकरियां बदलते हैं, वहीं स्वास्थ्य पर आने वाली लागत किसी की भी सोच से अधिक हो सकती है। विश्व के कुछ अग्रणी संस्थानों की तरफ से किए गए शोध से पता चला है कि कार्यस्थल का तनाव शरीर के लिए परोक्ष धूम्रपान जितना ही हानिकारक हो सकता है। कंपनियों और खुद कर्मचारियों की भी यही सोच है कि कार्यस्थल पर तनाव होना काम का सामान्य हिस्सा है, हरेक को इसका सामना करना पड़ता है, लिहाजा उन्हें इसे झेलने की आदत डालनी होगी या फिर इससे उबरने के रास्ते तलाशने होंगे। हालांकि कार्यस्थल पर पैदा होने वाले तनाव के प्रति यह गलत रवैया है। करीब सौ कंपनियों के मध्यम एवं वरिष्ठ स्तर के कर्मचारियों के बीच कराए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि भारतीय कर्मचारियों को कामकाज की आपाधापी में जिंदगी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जहां दिल के रोग होने का खतरा 48 फीसदी कर्मचारियों को है, वहीं भारत में यह अनुपात करीब 60 फीसदी है। इससे भी अधिक परेशान करने वाले बिंदु हैं।

हॉन्गकॉन्ग की सलाहकार फर्म पीईआरसी ने अपने अध्ययन में पाया है कि एशियाई देशों में तनाव का स्तर लगातार बढ़ रहा है और भारत 10 में से 6 रेटिंग लेकर ऊपर है। सलाहकारों का मानना है कि भूमंडलीकरण का विस्तार होने के साथ बेचैनी का स्तर भी नाटकीय रूप से बढ़ रहा है और कारोबारी जगत के लिए इसकी आर्थिक लागत भी जबरदस्त होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक चार में से एक स्वास्थ्य समस्या कार्यस्थल पर उपजी हताशा एवं तनाव की पैदाइश है।यह स्थिति अकेले भारत में ही नहीं है। दुनिया भर में 30 करोड़ से अधिक लोग अवसाद से पीडि़त हैं और इनमें से बहुत सारे लोगों में बेचैनी के लक्षण भी दिखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हालिया अध्ययन के मुताबिक अवसाद और बेचैनी की समस्या से वैश्विक अर्थव्यवस्था को हर साल एक लाख करोड़ डॉलर की उत्पादकता गंवानी पड़ती है। मानसिक सेहत को तवज्जो देने वाले संस्थानों में कर्मचारियों को मानसिक समस्याओं से उबरने में भी मदद दी जाती है। इन संस्थानों में कर्मचारियों के गैरहाजिर रहने के मामले कम सामने आते हैं और उसकी उत्पादकता भी बढ़ती है जो उसके आर्थिक लाभ में योगदान देता है।भारत में मानसिक सेहत की स्थिति पर किए गए माइंड्स फाउंडेशन के एक अध्ययन के नतीजे काफी विचलित करने वाले हैं। इसके मुताबिक दुनिया भर में युवाओं की आत्महत्या की सबसे ऊंची दर भारत में है। फाउंडेशन ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि भारत में प्रति एक लाख पर 35.5 युवा आत्महत्या करते हैं। इसका मतलब है कि देश में हरेक घंटे एक युवा खुदकुशी करता है। इस अध्ययन के मुताबिक पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति चार गुना अधिक होती है। वैसे महिलाएं आत्महत्या की कोशिश अधिक करती हैं जबकि पुरुष खुदकुशी को अंजाम देने में महिलाओं से दोगुना आगे हैं।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायुविज्ञान संस्थान (निमहांस) का अनुमान है कि 18 साल से अधिक उम्र वाली भारतीय आबादी का 13.7 फीसदी हिस्सा मानसिक रुग्णता का सामना कर रही है और उसकी चिकित्सकीय मदद की जरूरत है। हरेक 20 में से एक भारतीय के अवसाद से पीडि़त होने और करीब एक फीसदी भारतीयों में आत्महत्या की अधिक आशंका होने का दावा भी निमहांस ने किया है। अधिक चिंता की बात यह है कि 13 से 17 साल की उम्र वाले करीब 98 लाख किशोर बच्चों में भी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं और उन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।काफी दुखद है कि इस देश में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या की गहराई को आम तौर पर कम लोग ही समझते हैं। निमहांस के मुताबिक मानसिक समस्याओं का इलाज 28 फीसदी से लेकर 83 फीसदी पीडि़तों को ही मिल पाता है। हालत यह है कि एक साल से अधिक समय से किसी मानसिक बीमारी के शिकार होने के बाद भी करीब 80 फीसदी लोगों का इलाज शुरू नहीं हो पाता है। ग्रामीण इलाकों में हालात और भी खराब हैं। वहां पर मानसिक रोग स्किट्सफ्रीनिया और दोहरे व्यक्तित्व (बाइपोलर डिसऑर्डर) की समस्या से पीडि़त लोगों पर अक्सर बुरी आत्माओं का प्रकोप माना जाता है। ऐसे में किसी मानसिक समस्या के पैदा होने पर करीब 90 फीसदी मामलों में सबसे पहले मरीज को किसी नीम-हकीम के पास ले जाया जाता है। इससे अवसाद की समस्या और भी गहराने लगती है। हालांकि अवसाद के इलाज के कारगर तरीके उपलब्ध हैं लेकिन बहुत कम रोगियों को ही यह इलाज मिल पाता है।मानसिक रोगों से पीडि़त लोगों को बीमा कवर नहीं मिल पाना और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में प्रशिक्षित लोगों की भारी किल्लत होने से पीडि़तों की असरदार देखभाल नहीं हो पाती है। भारत में मानसिक रोगियों की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद मुश्किल से 4,000 मनोचिकित्सक ही हैं। तनाव-मुक्त माहौल होना या देश में किसी भी मानसिक समस्या का नहीं होना न तो संभव है और न ही आर्थिक रूप से भी इस लक्ष्य को हासिल कर पाना संभव है। लेकिन भारत में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जागरूकता की भारी कमी है और मानसिक व्याधियों को सामाजिक कलंक के साथ जोड़ देने की प्रवृत्ति पर चोट करने के लिए लक्षित कार्यक्रम चलाने की जरूरत है।


Date:13-10-17

एक साथ चुनाव के फायदे अनेक

ए. सूर्यप्रकाश

हाल में चुनाव आयोग ने कहा कि सितंबर 2018 तक वह लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने में सक्षम हो जाएगा। इसके बाद से लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का मुद्दा एक बार फिर जिंदा हो गया। चुनाव आयोग के अनुसार एक साथ चुनाव कराने के लिए 40 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) की जरूरत होगी, जो उसे एक साल के भीतर उपलब्ध हो जाएंगी। चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद एक साथ चुनाव कराने में अब तक बाधा बनी उपकरणों की कमी की चिंता दूर हो गई है। अब गेंद सरकार के पाले में है। वह इस संबंध में राजनीतिक सहमति बनाए और जरूरी विधायी उपाय करे। हालांकि कुछ राजनीतिक पार्टियां एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में नहीं हैं। उनकी हताशा भरी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए लगता है कि सरकार के लिए इस पर आम सहमति बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन यदि हम हर साल हो रहे चुनावों पर भारीभरकम खर्च में कटौती करना चाहते हैं और गवर्नेंस एवं विकास कार्यों में बाधक बने चुनावों के दुश्चक्र को तोड़ना चाहते हैं तो इस दिशा में गंभीरता से प्रयास करने होंगे।लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ ही हुए थे। इसके बाद यह क्रम दो कारणों से छिन्न्-भिन्न् हो गया। पहला, आजादी के बाद 1967 में पहली बार कांग्रेस को विभिन्न् राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा और उत्तर भारत में संयुक्त विधायक दल जैसे अस्थायी गठबंधन की सरकारें बनीं। ये सरकारें असमान विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियों के गठजोड़ से बनी थीं जो कांग्रेस विरोध के नाम पर एक मंच पर आई थीं, लेकिन अपना चुनावी लक्ष्य हासिल करने के बाद वे बिखर गईं, क्योंकि उनके पास आगे एक साथ रहने की कोई ठोस वजह नहीं रह गई थी। इसके अलावा कांग्रेस की अगुआई वाली तत्कालीन केंद्र सरकार ने इन गठबंधन सरकारों को अस्थिर करने के लिए हर तरह की राजनीतिक चालों का इस्तेमाल किया। यहां तक कि राष्ट्रपति शासन का भी सहारा लिया। 1990 के दशक के मध्य में बोम्मई मामले में फैसला आने तक कांग्रेस ने राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकारों को बर्खास्त करने और उन्हें केंद्र के अधीन रखने के लिए अनुच्छेद 356 का अंधाधुंध प्रयोग किया। यह खेल वह तब तक खेलती, जब तक उसे यह विश्वास नहीं हो जाता कि राज्य की चुनावी हवा उसके अनुकूल है।

एक साथ चुनाव की व्यवस्था टूटने का दूसरा प्रमुख कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री का साल भर पहले ही 1971 में लोकसभा चुनाव कराने का फैसला था। यदि तब तय समय से चुनाव होते तो लोकसभा के चुनाव भी 1972 में राज्यों के चुनावों के साथ ही होते, लेकिन इंदिरा गांधी के निर्णय ने इस क्रम को भंग कर दिया। उन्होंने यह कदम चुनाव में अधिक से अधिक चुनावी लाभ हासिल करने की मंशा से उठाया था, लेकिन हकीकत में वह देश में चुनावी प्रक्रिया को तहस-नहस करने का सबसे बड़ा कारण बन गया।

विधि आयोग ने 1999 में अपनी 170 पेज की रिपोर्ट में इस मुद्दे का गहन परीक्षण किया और एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में खुलकर विचार रखे। उसका कहना था कि देश में एक साथ चुनाव कराने का लक्ष्य रातोंरात हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि विभिन्न् विधानसभाओं के कार्यकाल पांच वर्षों के दौरान अलग-अलग समय में पूरे होते हैं। उसने अगले 12 महीनों में होने वाले राज्यों के चुनावों को एक साथ कराने का सुझाव दिया। आयोग ने कहा कि यदि सभी राजनीतिक पार्टियां सहयोग करें तो किसी भी दल के हितों को चोट पहुंचाए बिना इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। इसके लिए संविधान में संशोधन कर कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल में छह महीने की कटौती की जा सकती है।हालांकि एक साथ चुनाव कराने का विरोध करने वाले दल भी कम नहीं हैं। इनमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कुछ अन्य छोटी-मोटी पार्टियां शामिल हैं। कुछ राजनीतिक दलों को डर है कि एक साथ चुनाव से मतदाताओं पर राष्ट्रीय पार्टियों का कहीं ज्यादा प्रभाव हो जाएगा और चुनाव अभियान राष्ट्रीय मुद्दों के आसपास सिमट जाएंगे। परिणामस्वरूप क्षेत्रीय और छोटी राजनीतिक पार्टियां बड़े दलों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी और चुनावों में उनका एक तरह से सफाया हो जाएगा। इसके विपरीत जब हम लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव के दौरान मतदाताओं के दृष्टिकोण का परीक्षण करते हैं तो इस तरह के तर्कों को एकदम निराधार पाते हैं। देश में ऐसे कई मौके आए हैं जब लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ या कुछ महीनों के अंतराल में हुए हैं। ऐसे मौकों पर मतदाताओं ने केंद्र और राज्यों में अलग-अलग पार्टियों को सत्ता सौंपी। वास्तव में मतदाताओं का किसी एक पार्टी की तरफ एकतरफा झुकाव नजर नहीं आता। यहां तक कि लोकसभा और विधानसभाओं में अलग-अलग दलों को चुनने में मतदाता जिस चतुराई का प्रदर्शन करते हैं उससे तो कई बार अनुभवी राजनेता भी दंग रह जाते हैं।

एक साथ चुनाव कराने के फायदे नुकसान से कहीं ज्यादा हैं। अलग-अलग चुनाव का मौजूदा चलन गवर्नेंस को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाता है। एक बार आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, तो जब तक चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न् न हो जाए, तब तक विकास के काम एक तरह से स्थगित हो जाते हैं। केंद्र सरकार और चुनाव वाले राज्यों की सरकारें चुनाव आयोग की विपरीत प्रतिक्रिया के डर से कई योजनाएं रोक लेती हैं। इसके अलावा हर साल हो रहे चुनावों पर भारीभरकम राशि भी बेवजह खर्च करनी पड़ती है। चुनाव आयोग ने अनुमान लगाया है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग कराने पर 4500 करोड़ रुपए की लागत आती है। विधि आयोग की कवायद के बाद कार्मिक, लोक सेवा, विधि और न्याय से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने भी हाल में इस विषय का गहन परीक्षण किया। समिति ने माना कि ‘अलग-अलग चुनाव प्राय: नीतिगत अपंगता और गवर्नेंस की कमी का जरिया बनते हैं। इस समिति ने एक साथ चुनाव की शुरुआत के लिए कहा है कि राज्यों को दो श्रेणी में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराए जा सकते हंै और दूसरी श्रेणी के चुनाव एक या दो साल के बाद। अंततोगत्वा आगे चलकर सभी राज्यों का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराया सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू एक साथ चुनाव कराने के समर्थकों में शामिल हैं। मुखर्जी ने कहा था कि चूंकि हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं, लिहाजा आचार संहिता के कारण सरकारी कामकाज प्रभावित होता है। नायडू का कहना है कि ‘नियमित चुनावी पर्व विकास को बाधित कर रहा है। देशहित में एक साथ चुनाव समय की मांग है। संकीर्ण राजनीतिक सोच के साथ हाशिये पर खड़े सियासी दलों को इसमें बाधक नहीं बनने देना चाहिए। हमें हर हाल में इन चुनावों को पुन: एक साथ कराना चाहिए।


Date:12-10-17

खुलेपन की बाध्यता

फैजान मुस्तफा

जपा सरकार के कार्यकाल में जहां तक सीबीआई का प्रश्न है, तो कुछ खास नहीं बदला है। चूंकि सीबीआई गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंतण्रमें कार्य करती है, और इसलिए ही अगर यह अपने राजनीतिक आकाओं के लिए ‘‘पिंजरे में कैद तोता’ सरीखी है, तो ताज्जुब की कोई बात नहीं है। लेकिन न्यायाधीशों का क्या जो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं? क्या एक के बाद एक सरकारों ने अपने प्रतिबद्ध न्यायाधीशों से न्यायपालिका को पाट देने के भरसक प्रयास नहीं किए हैं, या साहसी और स्वतंत्र न्यायाधीशों के तबादले संबंधी अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया है? अंतर सिर्फ इतना है कि पहले जहां कार्यपालिका अपने स्तर पर मनमर्जी करती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जब-तब इसे अंजाम देती है, जिसके फैसलों के बरक्स कोईउपाय मौजूद नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की पीठ द्वारा पांच अक्टूबर की इस व्यवस्था से आास्ति मिलती है कि ‘‘न्यायाधीश सरकारोन्मुख नहीं होते।’ अवधारणाएं हमेशा सही नहीं होतीं।अगर न्यायाधीशों को ‘‘पिंजरे के तोते’ बनाने के वास्तव में प्रयास हुए हैं, तो यह निश्चित ही चिंता का विषय है। जस्टिस जयंत पटेल के कर्नाटक उच्च न्यायालय से बंबई उच्च न्यायालय तबादले और फिर वहां से इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेजे जाने, वह भी उस स्थिति में जब उनके सेवानिवृत्त होने में मात्रदस महीने शेष बचे थे, के विरोधमें उनके इस्तीफे की खबर से विधिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों को दाल में कुछकाला लगा। जस्टिस पटेल ही थे, जिन्होंने गुजरात के चर्चित इशरत जहां मुठभेड़ मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। उन्होंने निकाय चुनाव में विलंब का कारण बनने वाले गुजरात अध्यादेश को भी खारिज कर दिया था। स्थानीय निकायों के चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। उल्लेखनीय है कि अभी कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं।

ऐसे में एक वरिष्ठन्यायाधीश को अन्यत्र भेजे जाने और वह भी उस स्थिति में जब वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यभार संभालने वाले हों तो निश्चित ही तबादले के पीछे की मंशा पर शंका होती है। मोदी सरकार के प्रिय रहे अनेक न्यायाधीशों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, इसलिए विवाद अनदेखा नहीं किया जा सकता। भाजपा सरकार ने पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम के नाम को 2014 में खारिज कर दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन न्यायाधीश होते। सरकार उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस केएम जोसेफ के हैदराबाद तबादले पर सहमत नहीं हुई जबकि कॉलेजियम अठारह महीने पहले इस बाबत सिफारिश कर चुका था। समझा जाता है कि सरकार उनके 2016 में दिए उस फैसले से नाखुश थी, जिसमें उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को अमान्य करार दिया गया था। कर्नाटक के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसके मुखर्जी के मामले को ही देखें। मई, 2016 में उनका तबादला उत्तराखंड किया जाना था लेकिन सरकार इसके लिए इच्छुक नहीं थी। सरकार ने जस्टिस मुखर्जी के तबादले पर सहमति दी होती तो आज जस्टिस जोसेफ और जस्टिस पटेल, दोनों को ही वह सब मिला होता जिसके वे हकदार थे। जस्टिस राजीव शंखधर का मामला भी ऐसा ही है, जिनके 2016 में दिल्ली से मद्रास उच्च न्यायालय तबादले पर भी भौंहें तनी थीं। जस्टिस शंखधर ने अपने फैसले में केंद्र के उस ‘‘लुकआउट’नोटिस को अमान्य करार दिया था जो ग्रीनपीस एक्टिविस्ट प्रिया पिल्लई के खिलाफजारी किया गया था। अनेक विवादास्पद फैसलों के चलते कॉलेजियम के औचित्य पर संकट मंडराने लगा है। दशकों पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने अपने से ही तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा किए जाने वाले ऐसे तबादलों पर कड़ा रुख अपनाया था। कहा था कि ‘‘सरकार जजों के मनमाने’तबादले नहीं कर सकती और तबादलों में प्रधान न्यायाधीश से मशविरा जरूरी है। किसी न्यायाधीश का तबादला उसे ‘‘झुकाने’ का जरिया न बने। कहना यह कि कार्यपालिका का किया जो गलत है, तो वैसा ही कुछकॉलेजियम द्वारा किए गए को भी अनुचित मानना ही होगा। तमाम सरकारें ‘‘घुटने टेकी’न्यायपालिका चाहती हैं। गणतंत्र के अस्तित्व में आने से पूर्व जवाहरलाल नेहरू जैसे कद के राजनेता तक ने संविधान सभा में 10 सितम्बर, 1949 को इस विषय सरकार के विचार पर प्रकाश डाला था : ‘‘सीमाओं के भीतर कोईन्यायाधीश और सर्वोच्च अदालत अपने तई तीसरा चेंबर नहीं बना सकते।

कोई सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका संसद की संप्रभुता का अतिक्रमण करते हुए फैसला नहीं दे सकती। भटकन महसूस हो तो ध्यान अवश्य दिला सकती है, लेकिन संबद्ध समुदाय के भविष्य के मद्देनजर निर्णायक विश्लेषण के आड़े कोईन्यायपालिका नहीं आ सकती। अगर ऐसा करती है, तो स्मरण रहे कि समूचा संविधान ही संसद की निर्मिति है।’ उन्होंने सरकार-मुखापेक्षी जज नियुक्त करने की संभावनाओं का उल्लेखकरते हुए कहा : ‘‘यदि अदालत अड़चनकारी साबित हों, तो इससे पार पाने का एक तरीका है ..जजों को नियुक्त करने वाली कार्यपालिका अपनी पसंद के जज नियुक्त करना शुरू कर दे ताकि अपने पक्ष में फैसले करा सके।’ जरूरी है कि न्यायपालिका को जवाबदेह बनाया जाए क्योंकि यह तीन मूल्यों को प्रोत्साहित करती है : कानून का शासन, न्यायपालिका में आमजन का विास, और सांस्थानिक दावित्व। दुख होता है कि कॉलेजियम ने फैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जजों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नयन संबंधी सिफारिशें डालेगी बल्कि उनके कारणों का भी खुलासा करेगी। जस्टिस पटेल के इस्तीफे से छिड़े विवाद का ही नतीजा है कि कॉलेजियम को ऐतिहासिक फैसला करना पड़ा है। लेकिन पूछा जा सकता है कि ऐसे सभी मामलों के कारणों को सार्वजनिक किया जाना क्या बुद्धिमत्तापूर्ण होगा क्योंकि इससे तमाम विरोधाभासी संकटों का पिटारा ही खुल जाएगा। तो क्यों न कॉलेजियम को ही ऐसी नीति बनाने दी जाए। शीर्ष जजों के विवेक पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए।


Date:12-10-17

औरत को संरक्षण देने वाला फैसला

कमलेश जैन, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट

देश की शीर्ष अदालत ने 15 से 18 वर्ष की उम्र में शादी करने वाली महिलाओं को संरक्षण देते हुए बुधवार को जो फैसला सुनाया, वह ऐतिहासिक है। अब 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा। इस फैसले का बड़ा असर बाल विवाह पर पड़ेगा। चोरी-छिपे या अनजाने में होने वाली ऐसी शादियां अब काफी हद तक बंद हो जाएंगी। हमारे समाज में नाबालिगों की शादी इसलिए भी होती आई है, क्योंकि पहले पत्नी के साथ संबंध बनाने को लेकर कोई दुविधा नहीं थी। मगर अब यदि नाबालिग पत्नी शादी के एक साल के अंदर अपने यौन संबंध को लेकर कोई शिकायत करती है, तो पति पर बलात्कार का मामला चल सकता है, और बलात्कार में अपने यहां कठोर सजा का प्रावधान है।सवाल यह है कि अदालत को आखिर ऐसा फैसला देने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल, यह आदेश हमारे भारतीय दंड विधान की एक विसंगति के संबंध में आया है। आईपीसी की धारा 375(2) कहती है कि 15 से 18 साल आयु वाली पत्नी से यदि पति संबंध बनाता है, तो इसे दुष्कर्म नहीं माना जाएगा, जबकि बाल विवाह कानून के मुताबिक, शादी के लिए महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। यानी यह एक चोर रास्ता था, जो अब तक खुला हुआ था। ताजा अदालती फैसले ने ऐसी शादियां करने वाले लोगों के लिए यह चोर दरवाजा अब बंद कर दिया है।

अब उनमें भय बना रहेगा कि यदि शादी हो गई और शारीरिक संबंध बनाया गया, तो पत्नी द्वारा शिकायत करने पर उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। शादी के बाद आमतौर पर पति-पत्नी में संबंध बनते ही हैं। देखा जाए, तो शादी का मतलब ही है शारीरिक संबंध बनाने की स्वीकृति, मगर अब इन सब पर कानून की पैनी नजर रहेगी।यह सही है कि अपने देश में बाल विवाह रोकने के लिए ‘बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006’ बना है। यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों की शादी को बाल विवाह मानता है। यह व्यवस्था देता है कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियां विवाह से मना कर सकती हैं। वे चाहें, तो अदालत में अर्जी देकर अपना विवाह रद्द करा सकती हैं। मगर हकीकत यह भी है कि शादी हो जाने के बाद उस पर अपने परिवार, समाज और ससुराल, सबका दबाव बढ़ जाता है। उसके लिए अदालत में जाने का रास्ता आसान नहीं होता। आस-पड़ोस या परिवार में किसी जागरूक व्यक्ति के हस्तक्षेप से उसकी शादी मंडप पर ही भले ही रुक जाए, पर एक बार शादी हो गई, तो उसे न मानने का विकल्प लड़कियों के पास शायद ही होता है। शादी तोड़ पाना तो और मुश्किल है, जबकि बड़ा सच यही है कि कोई भी लड़की कम उम्र में शादी नहीं करना चाहती। वह पढ़ना चाहती है और कुछ करने की तमन्ना रखती है। इसके अलावा, कम उम्र में शादी के लिए वह न तो शरीर से परिपक्व होती है और न ही परिवार का बोझ उठाने के लिए मानसिक तौर पर। मगर किसी न किसी लालच से लड़कियों को कम उम्र में ही पारिवारिक बंधनों में बांधने का प्रयास होता रहता है। ताजा फैसला ऐसी कोशिश करने वालों पर दोहरे शिकंजे के रूप में आया है।कम उम्र में शादी का एक और दुष्परिणाम है। जल्दी शादी का मतलब है, जल्दी बच्चे पैदा होना, यानी जनसंख्या का बढ़ना। दुखद यह है कि सरकार बढ़ती आबादी को थामने की कोशिश करती नहीं दिख रही। मानो उसे कोई चिंता ही न हो कि मानव संसाधन का कैसे इस्तेमाल करना है? उसकी जरूरतें कैसे पूरी करनी हैं? यह फैसला बताता है कि अब यह जिम्मेदारी भी अदालत लेने को तैयार है। इससे कई स्वास्थ्यगत परेशानियों से भी हम बच सकेंगे। कम उम्र में बच्चे पैदा करने से जच्चा और बच्चा, दोनों की सेहत बिगड़ती है। मां, जहां एनीमिया जैसी बीमारियों का शिकार बनती हैं, वहीं बच्चा कुपोषण का। 2006 का कानून बाल विवाह को प्रोत्साहित करने वालों के लिए सजा का प्रावधान जरूर करता है। दोषी पाए गए ऐसे व्यक्ति को दो साल या उससे ज्यादा की कैद और एक साल तक का जुर्माना भी लग सकता है। मगर दिक्कत यह है कि पर्याप्त प्रशासनिक कार्रवाई न होने की वजह से ऐसी शादियां हमारे समाज में आज भी धड़ल्ले से हो रही हैं।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 2016 का ही आंकड़ा बताता है कि हमारे देश में 27 फीसदी लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी जाती है।कोई भी कानून तभी बेहतर काम कर सकता है, जब उसे समाज का साथ मिले। दुर्भाग्य से कुछ मामलों में हमारा समाज काफी पीछे है। दहेज प्रथा निषेध अधिनियम का ही उदाहरण लें। यह दहेज लेने और देने, दोनों को प्रतिबंधित करता है। मगर हमारे समाज ने आज भी दहेज को स्वीकृति दे रखी है। पढ़े-लिखे व धनाढ्य तबकों में भी यह आम है। हमारा समाज इतना संवेदनहीन हो गया है कि दहेज हत्या जैसी खबरों से उसमें आज भी कोई हलचल नहीं होती। दुर्भाग्य है कि दहेज लेन-देन से जुड़ी ऐसी घटनाओं को आज भी सामान्य माना जा रहा है। संभवत: इसकी वजह ऐसी घटनाओं में वृद्धि होना है या फिर आबादी के बढ़ते जाने का दबाव।
कहते हैं कि समाज पहले जागरूक बनता है, फिर कानून उसकी राह का हमसफर बनता है। लेकिन अपने देश में स्थिति इसके विपरीत है। यहां कानून आगे बढ़ता है और समाज उसके पीछे-पीछे चलता है। फिर भी बुधवार का अदालती आदेश काफी उम्मीद बंधाता दिखता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि एक बार जब कानून बन जाता है, तो इसका कहीं न कहीं असर पड़ता ही है। समाज भी धीरे-धीरे ही सही, उसे मानने लगता है। आखिर सती प्रथा जैसी बर्बर परंपरा को हमने ही तो खत्म किया है। उम्मीद है, बाल विवाह भी हमारे समाज में अब जल्द ही बीते दिनों की बात होकर रह जाएगा।


Date:12-10-17

 दूरगामी असर

कहा जा सकता है कि बात सिर्फ एक कानूनी नुक्ते या विरोधाभास की है, पर बुधवार को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। नाबालिग लड़कियों के बारे में भारतीय दंड संहिता यह कहती है कि उनके साथ बनाया गया शारीरिक संबंध बलात्कार माना जाएगा। इसमें उनकी सहमति या असहमति का कोई सवाल नहीं है। लेकिन दंड संहिता की धारा 375 में ही एक अपवाद भी दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 15 से 18 साल की उम्र की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसे बलात्कार नहीं माना जाएगा। यह अपवाद कई तरह से विवाद का कारण बना हुआ था। ‘इंडिपेंडेंट थॉट’ नाम के एक एनजीओ ने इसे अदालत में चुनौती दी थी। अदालत ने इस अपवाद को गलत ठहराया है। एनजीओ का तर्क था कि यह कम उम्र की लड़की के साथ दोहरा अत्याचार है। एक तो कानून का उल्लंघन करके उसका बाल विवाह कर दिया जाता है और उस पर परिवार की जिम्मेदारी थोप दी जाती है, दूसरे यह अपवाद शारीरिक संबंध के मामले में अपने बचाव का अधिकार भी छीन लेता है। याचिका में यह कहा गया कि जब कानून यह मानता है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की इतनी अपरिपक्व होती है कि उसकी सहमति या असहमति का कोई अर्थ नहीं, तो फिर शादी के बाद अपरिपक्वता का यह तर्क क्यों बदलना चाहिए? अदालत ने भी इस दलील को सही माना है।

ठीक यहीं, यह सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि सबसे पहले तो ऐसा अपवाद कानून में रह कैसे गया? और दूसरा, ऐसा मामला अदालत में पहुंचा ही क्यों? बाल विवाह रोकने का कानून हमने इस देश में 88 साल पहले ही उस समय बना लिया था, जब यह देश आजाद भी नहीं हुआ था। 11 साल पहले हमने इस कानून में संशोधन करके इसे और कड़ा बना दिया था। लेकिन इसके बावजूद बाल विवाह को रोकने में हम कामयाब नहीं रहे हैं। खुद सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि आज भी देश में 27 प्रतिशत लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है। कुछ क्षेत्रों में यह चलन कम है और कुछ में बहुत ज्यादा, लेकिन पूरे देश में ही यह कुरीति किसी न किसी रूप में आज भी मौजूद है। हो सकता है कि यह पिछड़े इलाकों और गांवों में कुछ ज्यादा हो, लेकिन उन शहरों में भी यह जारी है, जिन्हें हम स्मार्ट सिटी का दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी अगर देश के उच्चतम न्यायालय को अपना कीमती समय ऐसे मसलों पर खर्च करना पड़ रहा है, तो यह हमारे समाज और भारतीय राष्ट्र-राज्य की भी असफलता है कि वह अपने एक प्रगतिशील कानून को लागू करने में पूरी तरह नाकाम रही है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर दूर तक हो सकता है, क्योंकि इसके कई अर्थ निकाले जाएंगे। फैसला अप्रत्यक्ष रूप से यह भी कहता है कि कुछ खास स्थितियों में विवाह संस्था के भीतर शारीरिक संबंधों को बलात्कार का दर्जा दिया जा सकता है। कानून की भाषा में इसे ‘मैरिटल रेप’ कहते हैं, जिसकी लड़ाई महिला अधिकार संगठन काफी समय से लड़ रहे हैं। उनका तर्क है कि अगर महिला की सहमति नहीं है, तो ऐसे शारीरिक संबंध को बलात्कार ही माना जाना चाहिए, भले ही वह विवाह संस्था के भीतर हो। जस्टिस जेएस वर्मा समिति ने 2013 में ही इसके लिए कानून में संशोधन की सिफारिश की थी। कई देशों में तो ऐसा कानून भी है। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय में सरकार ने यह तर्क दिया था कि भारत में विवाह एक पवित्र संस्था है, जिसे बलात्कार के आरोप से दूर रखा जाना चाहिए। मगर यह तर्क भी अब गिर चुका है।


 

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