13-08-2020 (Important News Clippings)
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Date:13-08-20
Equal under law
Succession rights for Hindu women have overcome several hurdles. Some still remain
TOI Editorials
Supreme Court’s judgment allowing women to be joint legal heirs with male heirs despite the father not being alive when the Hindu Succession Act (HSA), 2005, was enacted resolves an issue where courts took conflicting positions. The judgment underscores 2005 HSA amendment’s progressive intent, which rewrote five decades of statutory discrimination against women. The amendment had stipulated that the daughter of a coparcener (a person sharing inheritance in an undivided property) shall “by birth” become a coparcener in her own right in the same manner as a son, enjoying the same rights in the property.
The 2005 amendment’s “by birth” clause leaves no confusion that the father’s living or deceased status has no bearing on a daughter’s coparcenary right. Yet the legal lines got blurred. However, gender battles over equal rights are far from over. Varying by state, Indian women are at the mercy of religious personal laws, archaic tenancy laws, or customs in land ownership matters. 73.2% of rural women workers are farmers against 55% rural men, yet own just 12.8% of agricultural holdings. One reason for this disparity could be that the original HSA, until amended in 2005, excluded agricultural holdings from its ambit to prevent fragmentation.
Most states today follow HSA 2005, but some like UP, Punjab and Haryana are still governed by tenancy laws riddled with patriarchal biases. To evade HSA, farmers often execute transfer deeds in favour of sons. A catch in the Constitution pegs succession in the Concurrent List and transfer of agricultural land in the State List. Some courts have struck a progressive note to rule that “inheritance” of property is different from “transfer” and hence HSA applies to agricultural land. Other courts have emphasised the primacy of state government laws. Perhaps, SC or a Uniform Civil Code can undo this gender injustice too.
Date:13-08-20
‘Secular’ is a phony word
Citizens must work for a modern society based on individual rights and freedom
Sagarika Ghose, [Sagarika Ghose has been a journalist for over three decades, starting her career with The Times of India]
After Prime Minister Narendra Modi participated in the bhumipujan for Ram Mandir in Ayodhya, a debate has begun on secularism. Yet on both sides of the divide, whether ‘secular’ or ‘non-secular’, there is an absolutism and absence of free thought. While majoritarian politicians demonise and attack minorities, ‘secular’ politicians have often pandered to narrow minded community clerics. A new word is needed for those challenging majoritarian politics. ‘Plural’ is a better word than ‘secular.’
In the past, both ‘secular’ and Hindutva politicians have used religion as a political tool to either project a false majoritarianism or encourage minority orthodoxies and anxieties. Instead, we could follow Mahatma Gandhi’s example. Gandhi ‘spiritualised secularism and secularised religion’. Gandhi upheld the truth in every religion, yet deliberately stayed away from rituals, temples, mosques or deities, thus evolving a liberal equilibrium combining personal belief with multi-faith public morality.
The 1950s and 60s were the high noon of robust secularism. At this time the Preamble defined India as a “sovereign democratic republic”, the word ‘secular’ was not in the original Constitution. Ironically, India’s secular values began to decay after the word ‘secular’ was added to the Preamble by Indira Gandhi in 1976. ‘Secularism’ as an intolerant, state-imposed, book-banning, free speech stifling dogma took shape post-1980, the same decade when violent communal riots and politics of religion were rampant.
Nehru exemplified idealistic secularism, placing padlocks on the then disputed Babri Masjid, staying away from the Somnath temple inauguration and driving Hindu personal laws towards gender justice, even as he refrained from interfering in Muslim personal laws, mindful to reassure Muslims in post-Partition times. But even Nehru, the vigilant secularist, held to his title ‘Pandit’, wrote of his attraction towards Advaita and reverence for river Ganga.
After Nehru, ‘secular’ politicians failed to implement secularism, either to separate church from state or to foster mutual respect among religions. Indira used ‘secularism’ to play her brand of ruthless politics. After her re-election in 1980, she turned zealously religious, visiting dozens of temples, accepting RSS help in J&K polls in 1983, making religion laced speeches in Assam and undertaking what academic James Manor described as an “astonishing adoption of themes that belonged to the Hindu chauvinist Right”.
The Rajiv Gandhi years were marked by intense confusion about ‘secularism’. Rajiv ricocheted from bowing to Muslim orthodoxy and striking down the Shah Bano judgment, banning Salman Rushdie’s The Satanic Verses to bowing to Hindutva by allowing the unlocking of Babri Masjid and VHP’s shilanyas in 1989. PV Narasimha Rao declared, “I can fight the BJP but I can’t fight Lord Ram,” and sought to co-opt and neutralise the Hindutva movement, in the process failing to prevent the masjid demolition.
PM Atal Bihari Vajpayee professed his belief in ‘positive secularism’. He operated within democratic parliamentary parameters and tried hard to protect “rajdharma” during Gujarat riots. Yet Vajpayee also made several strident Hindutva speeches and declared, “I will always be a swayamsevak.”
Manmohan Singh was a product of the Sonia Gandhi era of ‘hard secularism’ in which Congress was perceived as anti-Hindu, an image trap which Sonia herself alluded to at a 2018 media conclave when she said, “BJP made people believe Congress is a Muslim party.” In the Modi period, ‘secularism’ has been almost completely discarded. In the prevailing majoritarian mindset, a bhumipujan is seen as a natural part of the persona of the pracharak PM. Lines between state power and Hindu religious functions are completely blurred.
Yet because of the way politicians have misused the word, the battle for the word ‘secular’ is not worth fighting. The word is meaningless and bogus. No politician has shown the will to frontally fight violent majority communalism or minority orthodoxies. Politicians have pandered to one or both. Instead of ‘secular’, we need to once again start building genuine tolerance in society. Yes, religion is a deeply important part of life, but it’s a personal matter. Progressive citizens must work towards making religion irrelevant in public life, administration and justice delivery.
In any society, the individual is the smallest minority. If the individual has legal protection, it follows that all others will too. If we focus on individual freedom, and not on community entitlement, then governance in India will be what it is supposed to be: Blind to religion and community sentiment. Otherwise, a system that yesterday failed Shah Bano and Salman Rushdie, is bound to also fail Sudha Bharadwaj and Anand Teltumbde, if individual freedom is constantly subordinated to sentiments of communities.
A modern, liberal society focusses primarily on the delivery of impartial and merciful justice to individuals, irrespective of community. If governments tilt towards one or the other religion, we will have backlashes and continuous religious wars. In India, ultimately, how can people who worship so many different gods coexist peacefully? We can only coexist if we all accept a common set of liberal values which are tolerant and respect each others’ individual freedoms. The state must be equidistant from all. Subsidy for the Haj must go, and governments should not fund Hindu temples and pilgrimages.
The ‘secular’/ ‘non-secular’ binary keeps us forever trapped in religious identities – which is what politicians want – when the urgent need is for citizens to demand that religion becomes immaterial to governance. Instead of reflexively thinking of ourselves only as “Hindus” or “Muslims” or “Christians”, or other religions, we can define ourselves as 21st century liberal democrats who demand a modern government insulated from all religion, with no special benefits to any one group. Utopian, yes, but worth aspiring for.
Date:13-08-20
A symbolic blow for women’s equality
ET Editorials
The Supreme Court has removed the wiggle room in a law that sought to give Hindu women equal rights on par with their male siblings, with its pronouncement on the Hindu Succession Act on August 11. Independent India began the task of giving Hindu women the right to ancestral property on par with men, with the Hindu Code Bill that aroused much controversy. The north Indian Hindu tradition of treating daughters as paraya dhan, someone else’s wealth, came into conflict with the ethos of non-discriminatory equal treatment in matters of inheritance the law proposed. The Hindu Code Bill could not be enacted. Instead, it was broken down into four separate laws and passed, in a much diluted fashion, in the first Lok Sabha, 1952-57. The Hindu Succession Act, 1956, was amended in 2005, to give daughters the right to be a coparcener on par with their male sibling.
However, the wording of the 2005 law left scope for vagueness. This led to one Supreme Court ruling in 2015 that this equal right was available to daughters if the father was alive when the amendment to the 1956 law came into force. However, another Supreme Court ruling of 2018 held the view that a coparcener derives his or her legal entitlement from being born and that has nothing to do with whether the father was alive at the time of the 2005 amendment. These two differing Supreme Court rulings could not both be right. Tuesday’s ruling has removed the conflict by, essentially, upholding the 2018 ruling. This is all to the good.
The ruling also foreclosed much litigation by holding that all partitions done by December 20, 2004, as proposed in the 2005 amendment, would be final. In any case, the law gives women automatic right only over ancestral property of the Hindu Undivided Family, but not over individually earned property, which can be willed as desired or will be inherited as per the law on intestate succession.
Society has evolved much since the 1950s. The principal forms in which wealth is held has evolved even more.
Being a coparcenary matters increasingly ever less — for property, but not for equality.
Date:13-08-20
Seal of justice
SC interpretation on equal inheritance to daughters is one more step towards ensuring gender justice
Editorial
The Supreme Court has placed Hindu women’s right to inherit ancestral property beyond the pale of ambiguity — a welcome ruling and a logical culmination of a long process to weed Indian laws of patriarchal prejudice. It was an exercise that was speeded up soon after Independence, with the framers of the Constitution inscribing the promise of gender equality in the founding-document of the nation. They walked the talk by pushing through the Hindu Succession Act, 1956, in the teeth of fierce opposition from conservative Hindu opinion. Over the years, the expansion of educational and other opportunities has bent social attitudes towards gender justice, making what seemed abhorrently subversive once (the right to divorce, the end of polygamy) a matter of reasonable progress now.
In 2000, the 174th Law Commission noted that “the framing of all property laws have been exclusively for the benefit of man” even though the right to property is “important for the freedom and development of a human being”. It pushed for a change in law that barred women from being considered co-parceners (or joint legal heirs) of a Hindu undivided joint family. Only male descendants of an ancestor, their mothers, wives and unmarried daughters were given that right. The commission’s report was followed through in Parliament by the 2005 amendment to the Hindu Succession Act, 1956 that said that a woman could be a co-parcener by birth “in her own right in the same manner as the son”. Nevertheless, the gap between precept and practice was manifest in several cases and in several court judgments, when the interpretations of whether the amendment could apply retrospectively or depended upon the father’s being alive in 2005 threw up conflicting answers. The three-judge bench of the SC has put an end to this confusion by emphasising again that it is a right “by birth” of a Hindu woman to become a joint heir to ancestral property. In doing so, the court has interpreted the law capaciously, keeping in mind the progressive intent behind the 2005 amendment.
Gender justice is far from being reality in India, with several other inequalities of caste, religion and class reinforcing the secondary status of women. But the judgment is in sync with a larger churn in Indian life, that has seen women extract similar concessions from families and religions, that involves citizens and communities using constitutional promises to push institutions towards change. This ruling is a seal on a substantive change in the Hindu undivided family.
Date:13-08-20
A self-reliant foreign policy
In a multipolar world order, this means having variable combinations with like-minded partners
Sreeram Chaulia is Dean, Jindal School of International Affairs
Self-reliance is the theme of India’s 74th Independence Day. This concept is commonly associated with the economy and production of key goods and services within the country in light of the global ‘supply shock’ caused by the pandemic. But it also has a parallel dimension in the domain of foreign policy. If the domestic goal is to reduce dependence on imports for critical commodities, the foreign policy corollary is to recalibrate the time-tested axiom of ‘strategic autonomy’.
India has historically prided itself as an independent developing country which does not take orders from or succumb to pressure from great powers. Whether the world order was bipolar (1947 to 1991), unipolar (1991 to 2008, when the U.S. entered a long cycle of economic crises and China caught up with it in overall power), or multipolar (present times), the need for autonomy in making foreign policy choices has remained constant.
Showing flexibility
Yet, strategic autonomy has often been adjusted in India’s history as per the changing milieu. In moments of crisis, India has reinterpreted freedom and shown flexibility for survival. During the 1962 war with China, the high priest of non-alignment, Prime Minister Jawaharlal Nehru, had to appeal to the U.S. for emergency military aid to stave off the Chinese from “taking over the whole of Eastern India.” In the build-up to the 1971 war with Pakistan, Prime Minister Indira Gandhi had to enter a Treaty of Peace, Friendship and Cooperation with the Soviet Union to ward off both China and the U.S. And in Kargil in 1999, India welcomed a direct intervention by the U.S. to force Pakistan to back down. In all the above examples, India did not become any less autonomous when geopolitical circumstances compelled it to enter into de facto alliance-like cooperation with major powers. Rather, India secured its freedom, sovereignty and territorial integrity by manoeuvering the great power equations and playing the realpolitik game.
Today, although there is no prospect of an outright war with China in the wake of its incursions across the Line of Actual Control, India is at an inflection point with regard to strategic autonomy. Non-alignment 2.0 with China and the U.S., as they slide into a new Cold War, makes little sense when India’s security and sovereignty are being challenged primarily by the former rather than the latter. Fears in some quarters that proximity to the U.S. will lead to loss of India’s strategic autonomy are overblown because independent India has never been subordinated to a foreign hegemon.
The essence of self-reliance
In the threat environment marked by a pushy China, which the U.S. is now beginning to confront frontally, India should aim to have the proverbial cake of American support and also eat the cake i.e., stay as an independent power centre by means of intensified cooperation with middle powers in Asia and around the world.
For India, which values freedom, placing all its eggs in the U.S. basket to counterbalance China would be an error, as that can constrict India’s options in other theatres of national interest such as its ties with Iran and Russia and efforts to speed up indigenous defence modernisation.
Diversification is the essence of self-reliance. A wide basket of strategic partners, including the U.S., with a sharper focus on constraining China, is the only viable diplomatic way forward in the current emerging multipolar world order.
It is no longer a question of picking one out of two titans or oscillating between them. In an era of dense networks, India must reconfigure autonomy to mean what the American scholar Joseph Nye calls ‘power with others’ to accomplish joint goals.
We are free and self-reliant not through isolation or alliance with one great power, but only in variable combinations with several like-minded partners. India is familiar with the phrase ‘multi-vector’ foreign policy. It is time to maximise its potential.
Date:13-08-20
हम भारतीयों को नौकरियां और विकास तो चाहिए, लेकिन हम दूसरी चीजों की ज्यादा परवाह करते हैं
चेतन भगत
सरकार और शीर्ष नेतृत्व को हाल ही में आए ‘मूड ऑफ द नेशन सर्वे’ में रिकॉर्ड उच्च रेटिंग्स मिलीं। करीब 77% उत्तरदाता सरकार से खुश हैं। कोरोना, चीन, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और अन्य प्रमुख मुद्दों को संभालने में सरकार की रेटिंग्स उत्कृष्ट हैं। कई विशेषज्ञ अपना सिर खुजलाते रहे कि आखिर यह हुआ कैसे? जब पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था में कोरोना के कारण और गिरावट आ रही है, ऐसे में अंसतोष की एक शिकन नहीं दिख रही। कम से कम सर्वे के रुझान तो यही कह रहे हैं। उस सिद्धांत का क्या हुआ कि लोगों को अंतत: नौकरी और विकास चाहिए? दरअसल, लोगों की संतुष्टि के आंकड़े सबकुछ नहीं दिखा रहे हैं।
कई विशेषज्ञ मोदी के अंध भक्तों को इसका कारण मान रहे हैं। यह सच नहीं है। सभी विशेषज्ञ भूल रहे हैं कि हम आर्थिक रूप से महत्वाकांक्षी नहीं रहे। इस मान्यता में खामियां हैं कि भारतीय आखिरकार नौकरी और विकास चाहते हैं। सच यह है कि हमें नौकरियां और विकास तो चाहिए, लेकिन हम अन्य चीजों की ज्यादा परवाह करते हैं। यह कैसे संभव है? एक समाज विकास, बेहतर जीवनस्तर और ज्यादा पैसा क्यों नहीं चाहेगा?
ऐसा क्यों है, यह समझने के लिए 80 के दशक में जाते हैं। भारत गरीब था। प्रति व्यक्ति आय $300 के आसपास थी, यानी $1 प्रतिदिन से भी कम। इतने कम स्तर पर जिंदगी दयनीय हो जाती है। वर्ष 1991 में हमने आर्थिक उदारीकरण किया, तब भारत की भी महत्वाकांक्षाएं थीं, क्योंकि हम बहुत गरीब थे। अगले 25 साल बड़ी वृद्धि का दौर रहा। प्रति व्यक्ति आय $2000 तक पहुंच गई, यानी $5.5 प्रतिदिन। $5.5 प्रतिदिन का मतलब था कि अब अच्छे खाने की परेशानी नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में हों, अच्छा स्थानीय खाना कम कीमत में मिल जाएगा। फिर उत्तर के छोले-भटूरे हों या दक्षिण का डोसा, महाराष्ट्र के वड़ा पाव हों या राजस्थान की कचौरी, सभी की कीमत एक डॉलर से भी कम है।
एक और सस्ती चीज है 4जी डेटा। लगभग हर भारतीय कुछ रुपए प्रतिदिन की कीमत का कई जीबी डेटा हर महीने खरीद सकता है। यह डेटा लोगों के फोन पर ऐसी जादुई दुनिया खोल देता है, जिसे भारतीयों ने पहले नहीं देखा था। वॉट्सएप ग्रुप से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग, गेम्स, फिल्मों तक, डेटा भारतीयों के लिए परमानंद है। $5.5 प्रतिदिन का मतलब यह भी है कि आप कपड़े खरीद सकते हैं, कभी-कभी घूमने जा सकते हैं और एक आरामदेह बिस्तर के साथ सिर पर छत भी होगी। आप सो सकते हैं, शानदार खाना खा सकते हैं और इंटरनेट पर कई घंटे कंटेंट देख सकते हैं। फिर विकास की जरूरत ही क्या है?
भारतीय संस्कृति और सामाजिक ढांचा भी लोगों पर ऊंचे उठते रहने के लिए अपेक्षाकृत कम दबाव बनाते हैं। लोग नौकरी चाहते हैं, लेकिन ‘छोटी-मोटी नौकरी’ भी चलेगी। कार खरीदना है, लेकिन ऑटो भी तो ठीक है। भारतीयों के सांस्कृतिक मूल्य भी भौतिकवाद को नकारने वाले रहे हैं। संतुष्ट रहना और कम में जीना सराहा जाता है। उदाहरण के लिए चीनियों और अमेरिकियों में ऊपर उठने और ज्यादा पैसा कमाने की कहीं ज्यादा भूख है। मैं इस पर राय नहीं बना रहा कि कौन-सी जीवनशैली बेहतर है। विकास के लिए ऐसी आबादी होनी चाहिए, जिसके अंदर और ऊपर उठने की आग हो। यह हम में नहीं है। हम काफी खुश हैं।
भारतीयों ने इच्छा की और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पा ली और फिर अचानक प्राथमिकताएं बदल गईं। चीजें सुलभ हो गईं और अब भारतीय अन्य जरूरी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। हिन्दुओं के साथ अतीत में हुए अन्याय का मसला सुलझाना, बॉलीवुड का केस सुलझाना, मंदिर बनाना, राष्ट्रवाद, हम सोचते हैं कि ये चीजें विकास से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। और हमारी सरकार भी ऐसी है, जो बिल्कुल इन्हीं प्राथमिकताओं पर ज्यादा सक्रिय है। ऐसे में उसे क्यों न चाहें?
यह सब हमें कहां ले जाएगा? राय बनाने वाले हम कौन होते हैं, अगर लोग विकास चाहते ही नहीं हैं? अगर लोग $5.5 प्रतिदिन में खुश हैं और अगर कुछ सामाजिक एजेंडों का समाधान होने पर उन्हें $4 प्रतिदिन में भी कोई परेशानी नहीं है, तो यह उनकी पसंद है। हालांकि, कुछ परेशानियां होंगी। मौजूदा आय स्तर अच्छी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन जैसे देश बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी या विकास के भूखे नहीं हैं। हालांकि, उनका आय स्तर पहले ही ज्यादा है। वहां स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है। बिना विकास, हमें यह सब भी नहीं मिलेगा। हमारा जीवनस्तर नहीं सुधरेगा। हमारे युवा छोटी नौकरियों में ही रहेंगे। हम बाबुओं, सहायक स्टाफ और निचले स्तर के कर्मचारियों वाला देश बन जाएंगे।
हालांकि, हमें छोले-भटूरे हमेशा मिलते रहेंगे। (उन्हें ताजी कटी प्याज, नींबू और अचार के साथ खाइए। मेरा वादा है आप आर्थिक दु:ख भूल जाएंगे।)
Date:13-08-20
बेटी का हक
संपादकीय
हमारे देश में बराबरी के तमाम दावों के बावजूद स्त्रियों को अपने अधिकार हासिल करने के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर बेटी को भी अधिकार मिलना चाहिए, इसे लेकर भारतीय समाज में एक तरह से नकार भाव ही रहा है। हालांकि कानून के मुताबिक करीब पंद्रह साल पहले बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर हक सुनिश्चित किया था। लेकिन अब भी उसे लेकर कई स्तरों पर विवाद जारी था। अब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में एक बड़ा फैसला दिया है और इससे एक तरह से सारी उलझनें साफ हो गई हैं। अदालत ने साफ लहजे में कहा कि पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी का बेटे के बराबर हक है, थोड़ा-सा भी कम नहीं; जन्म के साथ ही बेटी पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार हो जाती है। इसके अलावा, अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून, 2005 के लागू होने के पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों को माता-पिता की संपत्ति पर बराबर अधिकार होगा। जाहिर है, यह न केवल संपत्ति में समान अधिकार के, बल्कि बराबरी की लड़ाई के लिहाज से भी महिलाओं के हक में बेहद अहम फैसला है।
दरअसल, पिता की संपत्ति में बेटी को भी बेटों के बराबर अधिकार है या नहीं, इसे लेकर लंबे समय से बहस चलती रही है। कानून के स्तर पर हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1956 लागू रहा, जिसमें बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं था। मगर लगातार सामाजिक-राजनीतिक बहसों का सकारात्मक नतीजा यह सामने आया कि सन 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन किया गया और बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार दिया गया। लेकिन उसमें नुक्ता यह लगा दिया गया कि अगर पिता की मृत्यु नौ सितंबर, 2005 से पहले हो गई हो तब बेटी को यह अधिकार नहीं मिल सकेगा। इस मसले पर लंबे समय से बहस चल रही थी, लेकिन यह नियम अब तक बहाल रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि पिता की संपत्ति में बेटी को बराबर का अधिकार दिए जाने में यह शर्त लागू नहीं होगी कि पिता की मृत्यु कब हुई।
यों एक लोकतांत्रिक समाज अपनी ओर से यह प्रयास करता है कि किसी भी स्तर पर पल रहे भेदभाव को खत्म किया जाए, वह चाहे जाति या वर्ग के आधार पर हो या फिर लैंगिक बुनियाद पर। बराबरी की तमाम कानूनी व्यवस्थाओं के बावजूद हमारे देश में अब भी स्त्रियों को कई ऐसी स्थितियों से दो-चार होना पड़ता है, जिसमें उन्हें अधिकार की लड़ाई अलग से लड़नी पड़ती है। यह मुश्किल कई बार तब भी खड़ी हो जाती है जब कानून उनके पक्ष में होता है। संपत्ति में बराबरी का अधिकार तो काफी आगे का सवाल है, जन्म के बाद से ही परिवार से लेकर समाज तक में हर स्तर पर उन्हें जिस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उसे किसी सभ्य समाज की खासियत नहीं कहा जा सकता। दरअसल, सारी समस्या समाज के समूचे ढांचे पर हावी पितृसत्तात्मक आग्रहों की है, जिसमें बेटे और बेटी के बीच भेदभाव को सहज स्वीकार्यता हासिल है। यह प्रवृत्ति ऐसी रिवायत और लोगों की मानसिकता का हिस्सा रही है जिसमें दावा भले ही उच्चतर सांस्कृतिक परंपराओं किया जाता हो, लेकिन इंसानियत की कसौटी पर इसे भेदभावपरक मूल्य ही कहा जाएगा। एक सभ्य समाज ऐसी गैरबराबरी को खत्म करने की पहलकदमी करता है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले की अहमियत को इसी लिहाज से देखा जा सकता है।
Date:13-08-20
सामाजिक समाधान जरूरी
संपादकीय
सर्वोच्च अदालत ने महिला अधिकारों के मामले में जो व्यवस्था दी है कि बेटियों को भी पिता की संपत्ति में जन्म से ही अधिकार होगा, वह बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि हिंदू महिलाओं को पिता की संपत्ति में जन्म से अधिकार हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून, 2005 के कानून के अमल में आने के बाद के बाद ही मिल गया था। इस मायने में शीर्ष अदालत का यह फैसला 2005 के कानून का ही विस्तार है। सवाल यह है कि आखिर, सर्वोच्च अदालत को 2005 के कानून में संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। वास्तव में शीर्ष अदालत के ही दो विरोधाभासी फैसलों के बाद उठे संशय को दूर करने के लिए यह व्यवस्था देनी पड़ी है। अब शीर्ष अदालत के तीन जजों की बेंच ने इस विरोधीभासी फैसलों पर विराम लगाते हुए कहा है कि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में बेटी का समान अधिकार होगा भले ही 2005 के कानून के अमल में आने से पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई हो। वास्तव में हिंदू समुदाय में पैतृक संपत्ति का मसला बहुत जटिल रहा है। महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार इसलिए नहीं दिया गया था कि सामाजिक व्यवस्था के तहत यह माना जाता था कि बेटी का हिस्सा उसे शादी के समय दहेज के रूप में दे दिया गया है। यह भी माना जाता था कि बेटी दूसरे घर की है। इसलिए पिता की संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं रहता था। विवाह के बाद पिता के परिवार से उसका आर्थिक रिश्ता टूट जाता था और पति के साथ यह रिश्ता जुड़ जाता था। पिता के घर के साथ उसका सिर्फ भावनात्मक संबंध रह जाता था। अब समस्या यह है कि पिता की संपत्ति पर कानूनन उसका अधिकार भले हो गया हो, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर आज भी पुरानी स्थिति ही चली आ रही है कि पिता की संपत्ति पर पुत्रों का ही अधिकार रहता है। इस पूरे मसले के सामाजिक पहलू पर गौर करना आवश्यक है। पिता के परिवार के जितने भी दायित्व होते हैं, उसका निर्वहन पुत्र भी करता है। इसमें बेटियों की कोई भूमिका नहीं होती। ये सभी व्यवस्थाएं धन की मांग करते हैं। इसलिए उत्तराधिकार के मामले में पुत्रों की शिकायत यही रहती है कि खच्रे का वहन वो करते हैं और संपत्ति लेने पुत्री चली आती है। ऐसी सूरत में पुत्री के साथ समान बंटवारा पुत्रों को आहत करता है। जब तक इसका सामाजिक समाधान नहीं निकलता है तब तक इस कानून से बहुत अपेक्षा नहीं की जा सकती।
Date:13-08-20
अपेक्षाओं के अनुरूप
अविनाश चंद्र
बहु प्रतिक्षित और बहु-चर्चित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। देश की शिक्षा को लेकर नीति क्या हो, आखिरी बार यह 1986 में तय किया गया था। हालांकि 1992 में इसमें छिटपुट संशोधन किए गए थे। वर्ष 2014 की चुनावी रैलियों में तब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरतों को मुद्दा बनाया था।
पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा लागू किए गए शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधानों की मोदी ने चुनावी रैलियों के दौरान मुखर रूप से आलोचना की थी। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अहम फैसले भी किए थे जिनमें स्कूलों को मान्यता देने की अहर्ता में छात्रों के सीखने के परिणाम (लर्निग आउटकम) को भी शामिल किया गया था जबकि आरटीई इसके लिए मुख्य रूप से निवेश आधारित पहलुओं तक ही सीमित है। आश्चर्य की बात है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने न केवल आरटीई को मूल रूप में जारी रखा है, बल्कि एनईपी ड्राफ्ट प्रपोजल में इसके पुनर्निरीक्षण की सलाह की अनदेखी करते हुए इसे 12वीं तक विस्तारित करने का फैसला किया है।
सरकार बनने के बाद नई शिक्षा नीति तैयार करने की जिम्मेदारी पहले स्मृति ईरानी और बाद में प्रकाश जावड़ेकर को दी गई। हालांकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कराने का श्रेय वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखिरयाल ‘निशंक’ को प्राप्त हुआ। इस शिक्षा नीति को भविष्य की नीति के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। कुछ हद तक यह ठीक भी है। प्रस्तुत नई शिक्षा नीति में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिनकी प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी। ऐसे प्रावधानों की सूची में सबसे ऊपर आता है सेपरेशन ऑफ फंक्शंस या सेपरेशन ऑफ पॉवर।
देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से एक व्यक्ति अथवा विभाग केंद्रित व्यवस्था है। इसमें सरकार (शिक्षा विभाग) ही स्कूलों को वित्त प्रदान करती है, उन्हें नियमित करती है और उनका संचालन भी करती है। ऐसा होना किसी भी क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए हानिकारक है। इस व्यवस्था में पक्षपात अवश्यंभावी हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ऐसे तमाम नियम और कानून हैं, जो निजी स्कूलों के प्रति कड़ा रु ख अपनाते हैं, उन्हें दंडित करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के प्रति उनका रवैया सहयोगात्मक रहता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रेग्युलेटर और सर्विस प्रोवाइडर के इस घालमेल को दूर करने का प्रयास करते हुए इन्हें अलग-अलग करने की बात की गई है। इसके लिए स्टेट्स स्कूल स्टैंर्डड अथॉरिटी (एसएसएसए) बनाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि कुछ चीजें अभी अस्पष्ट हैं जैसे कि रेग्युलेटर के नाम पर सरकारी विभाग ही बना दिया जाएगा या टेलीकम्यूनिकेशन और एविएशन सेक्टर की तर्ज पर एक स्वायत्त संस्था यह जिम्मेदारी निभाएगी।
शिक्षा नीति का दूसरा अहम बिंदु इसका स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की बात करना है। छात्रों के स्कूल में दाखिल होने की दर 98% के वैश्विक स्वीकृत मानकों के आसपास ही है, लेकिन नेशनल अचीवमेंट सर्वे (एनएएस) और अन्य सर्वेक्षण पुष्टि करते हैं कि 8वीं कक्षा का छात्र तीसरी कक्षा के स्तर के गणित के प्रश्नों को हल करने में सक्षम नहीं है। पांचवीं कक्षा का छात्र तीसरी कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक को पढ़ने में समर्थ नहीं है। देर से ही सही सरकार ने कक्षाओं के आधार पर सीखने के स्तर को निर्धारित करने का फैसला किया है।
हालांकि शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का फार्मूला क्या होगा? अध्यापकों की अनुपस्थिति कैसे सुनिश्चित कराई जा सकेगी (यूपी सहित अन्य राज्यों में किए गए अध्ययनों के मुताबिक चौथाई शिक्षक कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं)? छात्रों को पसंद के स्कूलों में पढ़ने की इच्छा का सम्मान कब होगा? महंगे प्राइवेट स्कूलों की समस्या का समाधान कैसे और कब होगा? ऐसे कई प्रश्न अब भी अनुत्तरित हैं और जिनका जवाब सरकार को तलाशना ही होगा।
निजी स्कूलों की लंबे समय से मांग रही है कि शिक्षण-प्रशिक्षण के तौर तरीकों को अपनाने, पाठ्य पुस्तकों को चुनने, फीस वसूलने आदि की उनकी स्वायत्तता के अधिकारों का सम्मान किया जाए। देश के कुल गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों का लगभग 85% हिस्सा कम शुल्क वाले बजट स्कूलों का है। ये स्कूल रिहायशी इलाकों के पड़ोस में स्थित होते हैं और सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र खर्च होने वाली धनराशि से कम खर्च में शिक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। ऐसे स्कूलों की लंबे समय से मांग रही है कि शिक्षा से संबंधित नीतियों को बनाने के दौरान उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए अथवा उनकी राय भी ली जाए।
एक और महत्त्वपूर्ण मुद्दा है शिक्षा के क्षेत्र में फंडिंग के तरीकों में परिवर्तन का। भविष्य की शिक्षा नीति बनाते समय इस बिंदु की अनदेखी नहीं की जा सकती। कोरोना महामारी ने इस विषय पर सोचने का अवसर दिया है। वर्तमान में आरटीई के तहत गरीब छात्रों को निजी स्कूलों में शिक्षा सुनिश्चित कराने के बदले में सरकार स्कूलों को प्रतिपूर्ति करती है। सहायताप्राप्त स्कूलों को भी फंड करती है और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है। लेकिन यह तरीका कारगर साबित नहीं हुआ है और गरीब छात्रों के साथ भेदभाव सहित स्कूलों की मनमानी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
सरकार को फंडिंग के अपने तरीके को बदल कर स्कूलों की बजाय छात्रों को सीधे फंड करने की नीति पर काम करने की आवश्यकता है। इसके तहत छात्रों को वाउचर के माध्यम से फंड किया जा सकता है, जिसे छात्र अपनी पसंद के स्कूल में जमाकर दाखिला ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। इससे स्कूलों के बीच ऐसे छात्रों को आकर्षित करने को लेकर प्रतिस्पर्धा होगी, गुणवत्ता में सुधार होगा और स्कूलों की महंगी फीस की समस्या का समाधान हो सकेगा। यह तरीका स्कूलों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप किए बगैर, मुनाफाखोरी की चिंता किए बगैर फीस में कमी सहित कई सारी समस्याओं का समाधान निकालने में कारगर होगा।