13-07-2023 (Important News Clippings)

Afeias
13 Jul 2023
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Date:13-07-23

Sarkari Brains & Urban Drains

Cities get flooded by heavy rain mostly because authorities don’t do a few simple things. Delhi’s plight last weekend was thanks to Delhi govt rejecting a drainage plan from IIT.

Chandra Bhushan, [ The writer is CEO, International Forum for Environment, Sustainability and Technology (iFOREST) ]

As deluges subside and our cities revert to normal chaos, we ask ourselves how we got here. Like in Delhi, last weekend. The city witnessed over 100 mm of rainfall, leading to extensive waterlogging, road cave-ins, collapsed homes, and gridlocked traffic.
As citizens struggled, Delhi CM Arvind Kejriwal quickly attributed the crisis to extreme rainfall, contending that the city’s drainage system wasn’t designed to handle such an “unprecedented” downpour. PWD concurred, pointing out that Delhi’s drainage network can carry a maximum of 50 mm of rainfall in 24 hours and is in dire need of major reconstruction.

But are these assertions accurate? Is the issue of waterlogging solely a consequence of extreme rain and inadequate infrastructure, or are there other factors contributing to this annual predicament? It is vital to scrutinise these assertions lest they be accepted as unquestionable truth.

Let’s consider the rainfall. Was the downpour on July 8 and 9 truly “unprecedented”? Rainfall data from the past 30 years reveals an increase in the frequency of heavy (64. 5-115. 5 mm of rain in 24 hours) and very heavy (115. 6-204. 4 mm) rainfall events in the city. In fact, in the last few years, there has been an upsurge in incidences of heavy rain.

As we all have short memories, it is worth remembering that in 2021 Delhi had seven episodes of heavy and very heavy rains that caused similar levels of flooding. Moreover, the total rainfall in 2021 was 1512 mm – more than double the usual amount and the second highest on record.

Hence, the most recent rains cannot truly be considered “unprecedented” for the city. Delhi has been experiencing them increasingly over the last decade, and these extreme rain events willcontinue due to global warming.

The problem is despite this knowledge, the Delhi government has taken little action. Instead, it tells us now that the problem is the city’s old, creaking drainage network. But is Delhi’s drainage system so inadequate that it can handle only 50 mm of rainfall? Consequently, does Delhi need to rebuild its entire drainage network, given the increasing frequency of heavy rain?

To answer this question, I will refer to the most recent Drainage Master Plan (DMP) for the National Capital Territory of Delhi, prepared and submitted by IIT-Delhi in 2018. Despite being rejected by the Delhi government in 2021 as “non-actionable” and “too theoretical”, this report is our most reliable source of recent information and modelling results. So, what does this report contain that led the state government to dismiss it?

First, contrary to the Delhi government’s perspective, DMP does not advocate for multi-crore mega projects to construct a new drainage system for the city. Instead, it highlights mismanagement as the core issue and firmly recommends improvements in the existing drainage network to alleviate flooding. The main findings and recommendations of DMP, which the Delhi government termed as theoretical, are as follows:

The rampant encroachment of stormwater drains has reduced the carrying capacity, and hence special drives should be initiated to remove them.

Authorities routinely dump sewage into storm drains, which worsens the siltation. Additionally, residents often connect their rooftop drains to the sewage network due to a lack of local-level stormwater drains in the city. Prioritising the construction of colony-level storm drains should help address this problem.

Serious efforts should be made to stop the rampant disposal of garbage, road dust and construction waste into storm drains.

A considerable amount is spent on pre-monsoon drain cleaning each year, yet no transparent verification system exists. A certification system should beimplemented for the desilting exercise.

Utilities are often laid inside storm drains, and pillars for elevated roads/ metros are built within them, severely reducing the drains’ capacity. These constructions should be prohibited.

The city’s drains are poorly designed, poorly aligned and badly constructed. Their efficiency can be significantly enhanced by improving the slope, alignment and cross-sections.

Many water bodies have become redundant and need to be rejuvenated to play a key role in flood reduction by acting as detention and recharge basins.

Rainwater harvesting in parks and open spaces will act as sponges and reduce flooding.

Delhi’s drainage system is owned by 11 departments/agencies. About two-thirds of the drains are under the control of the state government, about 25% are with municipal corporations, and the remaining are with central government agencies such as Delhi Development Authority. One agency should be made responsible and accountable for the drains.

It’s clear that DMP’s recommended improvements can be made swiftly and inexpensively. While DMP didn’t rule out the construction of new drainage systems to adapt to changing rainfall patterns, it advised that improvements should precede any new construction.

Despite being practical, actionable, and frankly common sense, these recommendations were rejected, ostensibly because they lacked “actionable” large-scale projects. Consequently, five years later, PWD has engaged a new consultant to develop a fresh DMP, which will take another year to compile, and who knows how many more years to implement. Until then, citizens of Delhi should anticipate more excuses and empty promises while hoping for deliverance from the rain gods.


Date:13-07-23

Tax on Gambling, It’s Outside Theology

GST Council right to treat all betting uniformly.

ET Editorials

The Goods and Services Tax (GST) Council is quite right in treating betting in all forms uniformly while deciding how to tax them. This follows from first principles that there should be parity in taxation of similar economic activity. In this case, the tax rate needs to be at the highest permissible level to discourage betting — whether on horses, cards or cricket. The 28% GST on online gaming, horse racing and casinos should, in conjunction with income-tax on winnings at the highest slab, make wagering less attractive. The deterrent was already in place, the council merely widened it to newer avenues of betting. This approach removes the surrogacy in betting where some forms are banned or taxed more.

Taxing the pot, instead of the fees of gaming platforms, confronts them with an existential crisis. Investments and jobs are at risk in the online games industry, a powerful driver of digital user engagement as saturation fatigue sets in on social media. In its obliteration of the distinction between games of skill and games of chance — a distinction that has always been laid out with a theological air of what is ‘sinful’ and what is not — the tax may face legal scrutiny. The settled position in the law is the two categories are distinct. But separating one from the other is deucedly difficult, the only yardstick being preponderance of skill in each case. That would be nightmarish for any tax administration to establish, even if it were capable of taking such decisions, again, ‘theologically’.

Ideally, the tax treatment of betting in all its legitimate forms should be heavy but not crippling. Since no carveouts are being provided for games of skill, ‘sin tax’ conditions do not apply. Taxation, in this case, may not be the most efficient policy intervention going up against the right to occupation. It does, however, accomplish the limited objective of dissuasion when the Constitution does not permit an outright ban. The GST Council has made strong assumptions to negotiate an ambiguous situation.


Date:13-07-23

Weakening autonomy

Piecemeal extensions to ED, CBI heads are a setback to their independence.

Editorial

The Supreme Court’s verdict upholding statutory amendments made in 2021 to allow multiple extensions of service to heads of investigative agencies is a setback to the cause of protecting their institutional independence. While the part of the judgment quashing the two one-year extensions given to the Director of Enforcement, S.K. Mishra, may be welcomed, the rest of it is a free pass to the government to undermine the autonomy of these agencies. The Court has asked Mr. Mishra to step down on July 31. In 2021, it had directed the government not to grant any extension to him beyond November that year. It has now ruled that even though Parliament can remove the basis for any judgment through legislation, it cannot nullify a court direction. Mr. Mishra was appointed for a two-year term in 2018, but in 2020, the original appointment was retrospectively amended to make it a three-year tenure. He was given two annual extensions in 2021 and 2022, despite crossing the age of superannuation. The government ignored the Court’s earlier observation that such extension should be given to those who have attained superannuation only in “rare and exceptional cases”. However, the larger import of the latest judgment is that it endorses the changes enabling annual extensions to the CBI and ED Directors until they complete five years in that office.

The heads of the CBI and ED have an assured term of two years regardless of superannuation, and the introduction of a power to extend it to five years means an officer may get up to three annual extensions. As the petitioners who challenged the extension given to Mr. Mishra, as well as the Court-appointed amicus curiae, argued, piecemeal extensions undermine the independence of the office, and encourage a carrot-and-stick policy to make Directors toe the government’s line. The Court has rejected, without much justification, their contention that the 2021 changes to the Central Vigilance Commission Act, the Delhi Special Police Establishment Act and the Fundamental Rules go against the spirit of earlier judgments that mandated fixed tenures to the CBI and ED heads only to insulate them from extraneous pressures. The finding that the amendments do not violate any fundamental rights is quite surprising, as allowing the government to have Directors who can pick and choose what cases to investigate based on political instructions certainly offends the rights of citizens to equal treatment and impartial investigation. At a time when there is a cloud of suspicion over the misuse of government agencies against political opponents, the Court’s endorsement of a tenure extension system designed to undermine their independence is not conducive to the rule of law.


Date:13-07-23

सरकार और न्यायालयों के द्वंद्व से दुनिया में नया खतरा

संपादकीय

इजराइल में गृह-युद्ध की स्थिति है, क्योंकि सरकार ने संसद में एक विधेयक का वह अंश पारित करवा लिया है जिसके तहत न्यायपालिका सरकार, उसके मंत्री या चुने हुए प्रतिनिधि के किसी फैसले पर कोई निर्णय नहीं दे सकती। अमेरिका में हाल ही में बाइडेन सरकार के ‘हीरोज एक्ट’ के अधिकारों के तहत 4.30 करोड़ छात्रों के 400 अरब डॉलर की कर्जमाफी की घोषणा को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी करार दिया। अब सरकार नए रास्तों से राहत देने की योजना बना रही है। इसी कोर्ट ने हाल ही में 45 साल पुराने ‘एफरमेटिव एक्शन’ के सिद्धांत (भारत में भी इसके तहत अनेक वंचित वर्गों को आरक्षण- अन्य राहत दी जाती है) को गलत ठहराया। लिहाजा छात्रों के दाखिले में अब नस्लीय आधार खत्म हो जाएगा। जापान में भी ऐसा ही द्वंद्व है। पाकिस्तान में सरकार न्यायपालिका तलवार ताने खड़े हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक के कार्यकाल को लगातार बढ़ाया जाना गलत बताया और उनकी जगह नया निदेशक चुनने का आदेश दिया। प्रजातंत्र में बहुमत के शासन का सिद्धांत सर्वोपरि है, पर इसका मतलब निरंकुश शासन नहीं होता। इसलिए ‘शक्तियों के अलगाव’ के सिद्धांत को भी अहम माना गया है। प्रजातांत्रिक देशों को समझना होगा कि अगर संस्थाएं एक-दूसरे से द्वंद्व में रहें तो प्रजातंत्र ही बेमानी हो जाएगा।


Date:13-07-23

ध्वस्त होता लोकतंत्र

संपादकीय

बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद भी हिंसा जारी रहने पर हैरानी नहीं, क्योंकि ऐसा होना इस राज्य का राजनीतिक चरित्र बन गया है। ध्यान रहे कि बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद भी भीषण हिंसा हुई थी। तब भी दर्जनों लोग मारे गए थे, लेकिन ममता सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा था। इस बार भी ऐसी ही स्थिति है। बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू होते ही हिंसा और हत्याओं का सिलसिला कायम हो गया था, जो मतदान के दिन तक जारी रहा। आम तौर पर मतदान खत्म होते ही हिंसा का दौर समाप्त हो जाता है, लेकिन बंगाल अपवाद है। वहां नतीजे आने के बाद भी हिंसक गतिविधियां जारी रहती हैं और उनमें लोग मारे भी जाते हैं। चुनाव बाद हिंसा में अभी तक चार लोग मारे जा चुके हैं। इसकी भरी-पूरी आशंका है कि हिंसा और हत्या का यह दौर थमने वाला नहीं है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा की संस्कृति इतना विकृत रूप ले चुकी है कि विरोधी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ही हमले नहीं होते, उन मतदाताओं को भी निशाना बनाया जाता है, जिन पर यह संदेह होता है कि उन्होंने किसी विपक्षी दल को वोट दिया है। बंगाल में ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि न तो सत्तारूढ़ दल चुनावी हिंसा रोकने की कोई इच्छाशक्ति दिखाता है और न ही पुलिस। बंगाल पुलिस चुनावी हिंसा के समक्ष मूकदर्शक बनना ही पसंद करती है।

बंगाल में हर चुनाव हिंसा और भय के साये में होते हैं। चुनावों के दौरान विरोधी दलों के प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को डराने-धमकाने के लिए जमकर बम-बंदूकों का इस्तेमाल होता है। ऐसे माहौल में होने वाले चुनाव लोकतंत्र को निरर्थक ही साबित करते हैं। चुनावों की पहली शर्त है कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष होने के साथ ऐसे वातावरण में हों, जिसमें न तो हिंसा की आशंका हो और न ही इसकी कि नतीजों के बाद जीतने या हारने वाले बदला लेने पर उतारू हो जाएंगे। बंगाल में चुनाव की इस बुनियादी शर्त का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि वहां कोई भी चुनाव हिंसा और भय के साये के बगैर हो ही नहीं पाता। क्या ऐसे माहौल में होने वाले चुनाव लोकतंत्र को कोई शक्ति प्रदान कर सकते हैं? वास्तव में आतंक के साये में होने वाले चुनाव और उनसे हासिल नतीजे लोकतंत्र का केवल उपहास ही नहीं उड़ाते, बल्कि उसे निरर्थक भी साबित करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायत चुनाव इसलिए कराने शुरू किए गए थे, ताकि प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के साथ ग्रामीण विकास को बल दिया जा सके। बंगाल में जैसे घोर अराजक माहौल में पंचायत चुनाव हुए, उसे देखते हुए नीति-नियंताओं को इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर बम-बंदूकों के साथ होने वाले चुनावों से लोकतंत्र को क्या हासिल हो रहा है?


Date:13-07-23

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता भारत

जेकेएस परिहार, ( लेखक सेवानिवृत्त मेजर जनरल एवं सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं )

प्रधानमंत्री मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान रक्षा, सामरिक एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनके दूरगामी परिणाम होंगे। जैसे भारत-अमेरिका अनुबंध के तहत अमेरिकी कंपनी जनरल एटामिक भारत को लगभग 3.1 अरब डालर के 31 एमक्यू-9 बी प्रीडेटर ड्रोन देगी। इनमें से 15 नौसेना और आठ-आठ थल एवं वायु सेना को मिलेंगे। कंपनी कुछ ड्रोन सीधे भारत को देगी। तत्पश्चात आधुनिकतम तकनीकी हस्तांतरण द्वारा हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) भारत में ही इनका निर्माण करेगी। इनके रखरखाव और मरम्मत इत्यादि की सुविधाएं भारत में ही विकसित की जाएंगी। भारत में निर्मित ये प्रीडेटर ड्रोन बाद में निर्यात भी हो सकेंगे। मालूम हो कि प्रीडेटर ड्रोन आज विश्व की श्रेष्ठतम चालकरहित युद्धक प्रणाली में गिने जाते हैं। इनकी मारक क्षमता कई स्थानों पर प्रमाणित हो चुकी है और उनकी विश्वसनीयता भी काफी अधिक है।

भारत के लिए यह समझौता रक्षा संबंधी जरूरतों को देखते हुए अति महत्वपूर्ण है, जो कि काफी अर्से से लंबित था। यद्यपि इस प्रीडेटर ड्रोन की कीमत को लेकर देश में काफी कुछ कहा जा रहा है, लेकिन जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उन्हें जानना चाहिए कि हाल के वर्षों में भारत सरकार ने रक्षा सौदों के नियमन के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया लागू की है। इसके अंतर्गत भारत सरकार रक्षा निर्माता कंपनी से सीधे अनुबंध न करते हुए वहां की सरकार से क्रय-विक्रय अनुबंध करती है। इसके बाद दोनों सरकारों की देखरेख में विदेशी कंपनी और भारतीय कंपनी के मध्य अनुबंध का क्रियान्वयन होता है। इस प्रकार इन सौदों में बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। यह भी एक तथ्य है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा खरीद की इस पूरी प्रक्रिया का प्रत्येक स्तर पर गहन अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी भी हथियार प्रणाली को अन्य देशों को कितनी कीमत पर बेचा गया, इसका आकलन किया जाता है। इसके बाद भारत को प्रदान की जाने वाली संभावित तकनीक एवं सहायक शस्त्र प्रणाली की गुणवत्ता, मारक क्षमता तथा भविष्य में होने वाले आधुनिकीकरण को परखा जाता है। तदोपरांत देश में उसके निर्माण और रखरखाव के लिए आवश्यक तकनीकी हस्तांतरण इत्यादि पहलुओं पर बात की जाती है। ये सब मिलाकर खरीदी जाने वाली हथियार प्रणाली की अंतिम कीमत तय करते हैं। अत: प्रीडेटर ड्रोन की वास्तविक कीमत के बारे में अभी कुछ भी टिप्पणी करना जल्दबाजी ही है।

आज की आधुनिक युद्ध संचालन व्यवस्था में विश्व के अधिकतर देशों में ड्रोन का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। ड्रोन छोटे आकार से लेकर बड़े मानवरहित रिमोट संचालित एयरक्राफ्ट के रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं। इन्हें रिमोट कंट्रोल परिचालन अथवा मानवरहित प्रणाली भी कहा जाता है। भारत में भी युद्धक ड्रोन की तकनीक विकसित करने के लिए डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, एचएएल आदि नौसेना के साथ मिलकर तापस का निर्माण कर रहे हैं। अभी भारतीय नौसेना के पास दो समुद्री प्रीडेटर ड्रोन लीज पर हैं। भारत के पास इजरायल निर्मित हेरान ड्रोन प्रणाली भी है। चीनी ड्रोन तुर्किये निर्मित बेरक्तार टीबी2 और इजरायल द्वारा विकसित हेरान के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते हैं। प्रीडेटर एक संपूर्ण मानवरहित ड्रोन है, जो 35,000 फीट की ऊंचाई तक 400 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। वह 40 घंटे तक लगातार हवा में रहते हुए कई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह सीमा से शत्रु क्षेत्र में लगातार जासूसी, निगरानी, टोही और प्रतिघात करने की क्षमता भी रखता है। इसे हवा, समुद्र और जमीन से संचालित किया जा सकता है। प्रीडेटर ड्रोन से एक साथ हवा से जमीन पर मार करने वाली आधुनिकतम हेलफायर मिसाइलें और विस्फोटक सामग्री दागी जा सकती हैं। प्रीडेटर ड्रोन ने अपनी क्षमताओं का मध्य एशिया, इराक युद्ध, अफगानिस्तान और कई अन्य क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अमेरिका तथा भारत के अलावा इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन तथा जापान द्वारा भी इसका उपयोग किया जा रहा है। चूंकि चीन और पाकिस्तान को प्रीडेटर ड्रोन हासिल नहीं हैं। अत: ये ड्रोन हिंद महासागर में समुद्री सीमाओं सहित भारत-चीन की ऊंचे पर्वतीय और पाकिस्तान से लगी घने जंगलों से ढकी सीमाओं पर भी अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होंगे।

भारत लंबे समय तक अपनी रक्षा संबंधी जरूरतों के लिए विशेषकर रूस पर निर्भर रहा है। हालांकि यह निर्भरता पिछले 10 वर्षों में 70 प्रतिशत से गिरकर 56 प्रतिशत तक हो गई है, लेकिन अभी भी खासी अधिक है। वैश्विक प्रतिद्वंद्विता, यूक्रेन युद्ध एवं चीन की अति विस्तारवादी नीति को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य एवं भारत में ही विभिन्न रक्षा प्रणालियों जैसे-टैंक, आर्टिलरी तोप, पानी के जहाज, पनडुब्बी, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक एवं युद्धक विमान एवं मानवरहित रिमोट कंट्रोल प्रणालियों को विकसित करने और उनके निर्यात को प्रोत्साहन देने की जिस दीर्घकालीन नीति को सरकार ने आत्मसात किया है, वह समय की मांग है। भारत की अल्पकालीन रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसे अनुबंधों की आवश्यकता है, जिससे न केवल हमारी सेनाओं को आधुनिकतम हथियारों से सुसज्जित किया जा सके, बल्कि देश में ही उनका निर्माण किया जा सके। एमक्यू-9बी प्रीडेटर ड्रोन का अनुबंध इसी नीति का परिणाम है। कुल मिलाकर भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में उभरती शक्ति के रूप में आने वाले वर्षों में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ी और परिपक्व भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है।


Date:13-07-23

कर का दायरा

संपादकीय

वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की प्रणाली अमल में आने के बाद कारोबार जगत में नियमन का एक तंत्र लागू हुआ है और इसके बाद सरकार के राजस्व के दायरे में भी विस्तार हुआ है। लेकिन अब भी ऐसे क्षेत्र में हैं, जिनमें कर के अलग-अलग स्तर का नियम लागू होने को लेकर अस्पष्टता रही है और उस पर कई हलकों से बोझ घटाने की मांग भी हुई है। हालांकि केंद्र सरकार ने आम लोगों के हित को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं से संबंधित कारोबार में कर निर्धारण के मामले में कई स्तरों पर रियायत बरती है, लेकिन किसी व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए उसमें टैक्स के अनुपात को ऊंचा भी रखा गया है। गौरतलब है कि मंगलवार को जीएसटी परिषद की पचासवीं बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब घुड़दौड़, जुआघरों और आनलाइन गेमिंग में अट्ठाईस फीसद की दर से जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। यह कर किसी भी प्रतिभागी की ओर से लगाए जाने वाले दांव की पूरी रकम पर लगेगा। हालांकि गोवा की ओर से आनलाइन गेमिंग के मंच फीस को कम करके अठारह फीसद जीएसटी लगाने की मांग की गई थी, लेकिन इस सिफारिश पर अन्य पक्ष सहमत नहीं हुए। यों बैठक में इस मसले पर आमतौर पर सभी के बीच सहमति बनी कि कौशल और मौके के खेल के बीच अंतर नहीं किया जाना चाहिए।

दरअसल, घुड़दौड़, जुआघरों और आनलाइन गेमिंग अब संगठित रूप से भी संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि इसे विलासिता संबंधी आवश्यकता के दायरे में रख कर देखा जाता है। शायद यही वजह है कि इसमें लगाई गई दांव की राशि पर कर का स्तर ऊंचा रखने की जरूरत महसूस हुई। मगर इसके साथ यह सवाल भी है कि अगर सरकार एक ओर जुए, सट्टेबाजी और आनलाइन खेलों को लेकर सख्त रुख अख्तियार करती है, तो इसमें दांव की राशि पर टैक्स की दर तय करने से क्या परोक्ष रूप से इसे स्वीकृति देने का भाव नहीं पैदा होता है! गौरतलब है कि करीब तीन महीने पहले सरकार ने जुए, सट्टेबाजी और आनलाइन गेम खेलने के विज्ञापनों के खिलाफ एक परामर्शी चेतावनी जारी की थी, जिसमें सट्टेबाजी से जुड़े मंचों को बढ़ावा न देने की सलाह दी गई। इसमें एक ऐसा ढांचा खड़ा करने की भी बात कही गई थी कि अगर किसी आनलाइन खेल को अनुमति दी जाती है तो यह ध्यान रखा जाएगा कि उसमें किसी भी तरह से दांव या बाजी लगाने की प्रवृत्ति शामिल नहीं है।

संभव है कि जिस कोण से जुआघर, घुड़दौड़ और आनलाइन गेम में दांव की राशि में जीएसटी तय करने की बात की गई है, उसका आधार यह हो कि सरकार की ओर से जिन कसौटियों पर इन खेलों को स्वीकृति दी गई है, उनके मामले में नया नियम लागू होगा। लेकिन अगर मौके के किसी खेल में सट्टेबाजी का चलन है या फिर कोई दांव लगाया जाता है तो कौशल आधारित खेलों के समांतर उनकी प्रकृति में कैसे फर्क किया जा सकता है! दरअसल, जुआ, सट्टेबाजी और आनलाइन गेम का दायरा इतना बड़ा हो चुका है कि उसे लेकर सरकार को विस्तृत और स्पष्टता पर आधारित नियम बनाने की जरूरत है। कर निर्धारण से ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि अगर सरकार किसी काम को प्रतिबंधित करती है तो उसे लेकर वह स्पष्ट है कि इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। किसी कारोबार में नियमन को ठोस स्वरूप देना जरूरी है, लेकिन उससे अगर गलत तरीके से भ्रम पैदा होता है और उसका फायदा गैरकानूनी तरीके से अपना धंधा चलाने वाले उठाते हैं तो ऐसे मामले में एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए।


Date:13-07-23

अलगाववादी आंदोलन और कूटनीतिक चुनौतियां

ब्रह्मदीप अलूने

खालिस्तान आंदोलन की संभावनाएं करीब ढाई दशक पहले ही खत्म हो गई थीं, लेकिन भारत से बाहर इसे जिंदा रखने की धार्मिक और राजनीतिक कोशिशें जारी रही हैं। हाल के महीनों में खालिस्तान से जुड़े कट्टर अलगाववादियों और भारत के ‘मोस्ट वांटेड’ आतंकियों में से कुछ की मौत हुई है, इसे लेकर खालिस्तान समर्थक भारत पर आरोप लगा रहे हैं। दुनिया भर में भारत के खिलाफ प्रदर्शन और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा की अपील भी कर रहे हैं। कनाडा खालिस्तानी समर्थकों का गढ़ माना जाता है, वहीं ब्रिटेन, अमेरिका और आस्ट्रेलिया में भी खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया है। लंदन में खालिस्तानी समर्थकों के हाथों में पाकिस्तान और कश्मीर के समर्थन वाले पोस्टर देखे गए।

इसी साल मार्च में ब्रिटेन की राजधानी लंदन में खालिस्तान समर्थकों की उग्र भीड़ ने भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान एक व्यक्ति ने भारतीय उच्चायोग पर लगे तिरंगे को उतार दिया था। वहीं आस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में भारतीय दूतावास को खालिस्तान समर्थकों के डर से बंद करना पड़ा था।

विदेशों में दूतावास की सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर विएना समझौते को माना जाता है। वैश्विक स्तर पर यह राजनयिक संबंधों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। यह संधि राजनयिकों को मेजबान देश में बिना किसी जबर्दस्ती, उत्पीड़न या डर के काम करने में सक्षम बनाती है। कनाडा, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया जैसे देश भी इस संधि से बंधे हैं। भारत से इन देशों के साझा आर्थिक और रणनीतिक हित हैं। इन सबके बाद भी इन देशों में भारत-विरोधी गतिविधियों से कूटनीतिक चुनौतियां बढ़ गई हैं।

कनाडा में भारतीय मूल के करीब दस लाख लोग रहते हैं, जिसमें पंजाबियों को अच्छी-खासी तादाद है, जो आर्थिक और राजनीतिक तौर पर बेहद सक्षम माने जाते हैं। इसका प्रभाव कनाडा के राजनीतिक हितों पर भी देखा गया है। कुछ कनाडाई सिख प्रवासी भारतीय आंदोलन के समर्थन के लिए कट्टरपंथियों को उकसाते हैं। बैसाखी और खालसा दिवस पर कनाडा के राजनेता भी खालिस्तान को समर्थन देते देखे गए हैं। इसके चलते भारत और कनाडा के संबंधों में ठहराव देखा गया है। भारत ने 2022 में कनाडा द्वारा खालिस्तानी अलगाववादी जनमत संग्रह की अनुमति देने पर आपत्ति जताई थी, साथ ही कनाडा में घृणा अपराधों के खिलाफ चेतावनी के साथ आगाह किया था।

लोकतंत्र और बहुलवाद की भारत की साझी विरासत के प्रति कनाडा अपना समर्थन जताता रहा है। भारत कनाडा का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। कनाडा के पास यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला, खनिज और जल विद्युत, खनन, नवीकरणीय ऊर्जा तथा परमाणु ऊर्जा में उन्नत प्रौद्योगिकियों के दुनिया के सबसे बड़े संसाधन हैं। उसकी चार सौ से अधिक कंपनियों की भारत में उपस्थिति है और एक हजार से अधिक कंपनियां सक्रिय रूप से भारतीय बाजार में कारोबार कर रही हैं। कनाडा में भारतीय कंपनियां सूचना प्रौद्योगिकी, साफ्टवेयर, इस्पात, प्राकृतिक संसाधन और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं।

दूसरी ओर कनाडा पृथकतावादी खालिस्तान समर्थकों के लिए महफूज ठिकाना रहा है। भारत के बाद सबसे बड़ी सिख आबादी कनाडा में ही बसती है। खालिस्तानी आतंकवादी गुट बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआइ सिख अलगाव को बढ़ावा देने के लिए पूरी दुनिया में सक्रिय है। इस आतंकी गुट का कनाडा पर गहरा प्रभाव है और वह इस देश में राजनीतिक तौर पर भी ताकतवर माना जाता है। अपने रसूख का इस्तेमाल कर बीकेआइ खालिस्तान समर्थक ताकतें को यहां से संचालित भी करता है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल को कनिष्क विमान विस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें भारत के 329 लोग मारे गए थे। यह आतंकी संगठन हर साल बैसाखी के मौके पर आयोजित समारोह में सिख चरमपंथियों को शहीद का दर्जा देकर उन्माद फैलाता है। विदेशों में रह कर भारत-विरोधी गतिविधियां चलाने वाले कई चरमपंथियों को भारत ने काली सूची में डाल रखा है और उन्हें भारत आने की इजाजत नहीं है। ऐसे लोग भारत में खालिस्तान की मांग उठाने वाली चरमपंथी ताकतों को आर्थिक मदद देते हैं।

ब्रिटेन और कनाडा परिपक्व लोकतंत्र हैं। परिपक्व लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन चरमपंथी आंदोलनों को उनकी स्वीकार्यता भारत की समस्याएं बढ़ा रही है। कनाडा में संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र है। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है कि ब्रिटिश सम्राट राज्य का प्रमुख होता है। ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों की हिमाकत से नाराज भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि भारत को ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक परिसरों और वहां काम करने वालों की सुरक्षा के प्रति ब्रिटेन सरकार की बेरुखी देखने को मिली है, जो अस्वीकार्य है। करीब पांच दशक पहले खालिस्तान की एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य की धारणा उत्तरी अमेरिका और यूरोप में सिखों के बीच लोकप्रिय करने का मुख्य कारण वहां खालिस्तान परिषद का गठन था। इसका पश्चिमी लंदन में ठिकाना बताया जाता है, जो 1970 से यहां कार्य कर रहा है।

ब्रिटेन में बसने वाले प्रवासियों में सबसे बड़ी तादाद भारतीयों की है, जिनकी आबादी तकरीबन 16 लाख है। भारतीय ब्रिटेन के कारोबार का अहम हिस्सा तो हैं ही, सांस्कृतिक, तकनीकी और राजनीतिक रूप से भी उनकी भागीदारी बेहद महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। दोनों देशों के आपसी संबंधों को मजबूत रखने में ब्रिटेन में रहने वाले प्रवासी भारतीयों की अहम भूमिका है।

आजादी के पहले और बाद में कुछ समय तक भारत से लोगों को काम के लिए यहां बुलाया गया था। अफ्रीकी देशों की आजादी के बाद वहां से भारतीय ब्रिटेन आकर बसे। वैश्वीकरण के दौर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने काम के लिए भारत से पेशेवर लोगों को ब्रिटेन लाना शुरू किया। मगर वीजा नियमों, भारतीय समुदाय पर होने वाले नस्लीय हमलों और कश्मीर को लेकर ब्रिटेन की राजनीतिक नीतियों में दोहरापन समस्याओं को बढ़ाता रहा।

खालिस्तान की मुहिम को विदेशों में बढ़ावा देने में पाकिस्तान की खुफियां एजेंसी आइएसआइ का भी योगदान है। कनाडा और ब्रिटेन में पाकिस्तान मूल के लोगों की अच्छी-खासी तादाद है। पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों में दुनिया भर के सिख जुटते हैं और आइएसआइ इसका इस्तेमाल कर खालिस्तान आंदोलन को मजबूत करती रही है। पाक सिखों को ननकाना साहिब में आने के लिए न केवल उच्च कोटि की सुरक्षा देता, बल्कि वहां खालिस्तान के समर्थन में पोस्टर भी लगाता रहा है। पाकिस्तान के आतंकी शिविरों में सिख अतिवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सदस्यों की उपस्थिति भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए संकट बढ़ाने वाली है। इसके साथ ही आइएसआइ खालिस्तानी अलगाववादी और कश्मीर के आतंकवादियों को एकजुट करने की योजना पर लगातार काम कर रही है। पंजाब में कुछ हिंसक घटनाओं में पाकिस्तान की संलिप्तता के संकेत भी मिले हैं।

खालिस्तानी अपने लिए अलग देश चाहते हैं, वे राजकाज को धार्मिक नेतृत्व से जोड़ कर नई व्यवस्था कायम करना चाहते है। यह विचार भारत की संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने वाला है। समावेशी विचार और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले भारत में खालिस्तान आंदोलन की कोई संभावना नहीं है, पर कट्टरता, धार्मिक प्रदर्शन, सर्वोच्च धार्मिक संस्थाओं के क्रियाकलापों को नियंत्रित करने और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा अलगाववादी ताकतों को संरक्षण न मिले, इसके लिए सजग रहने की जरूरत अवश्य है। खालिस्तान समर्थक विदेशों में भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारत को कूटनीतिक स्तर पर कड़े कदम उठाने की जरूरत है। भारत के साथ द्विपक्षीय और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने वाले देशों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे भारत-विरोधी ताकतों को प्रश्रय दें या अलगाववादी ताकतों को एकजुट होने का अवसर प्रदान करें।


Date:13-07-23

हर बाजी पर टैक्स

संपादकीय

जी एसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का मंगलवार को फैसला किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परिषद की 50वीं बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देने के क्रम में बताया कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव लगाई जाने वाली राशि पर अधिकतम दर से कर लगाने के पीछे इरादा किसी उद्योग को खत्म करना नहीं है। बैठक में इन व्यवसायों से जुड़े नैतिक प्रश्न पर भी चर्चा की गई। तवज्जो यह है कि जो भी उद्योग या उद्यम मूल्य सर्जन कर रहा है, लाभ कमा रहा है, उस पर जीएसटी लगाया जाना चाहिए। जहां तक ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, घुड़दौड़ में दांव लगाने से जुड़ी नैतिकताओं का मसला है, तो यह ध्यान यह दिया गया जो लोग दांव लगातार जीतते हैं, उसके आधार पर कर लगाया जाए। यानी नैतिकता नहीं, बल्कि आधार यह है कि मूल्य सर्जन करने वाले उद्यम पर जीएसटी लगना चाहिए। ज्यादा कर लगाकर इन उद्यमों का चलन हतोत्साहित करना या नियामकीय पहलू पर ध्यान देना मकसद नहीं है, बल्कि जीएसटी के दायरे को बढ़ाने पर ध्यान है। ऑनलाइन गेमिंग के नियामकीय पहलू तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय देख ही रहा है। इस कराधान में यह भेदभाव नहीं किया जाएगा कि इस खेल में कौशल की जरूरत है या यह संयोग पर आधारित है। यानी परिषद की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि कौशल और मौके के खेल के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसीनो की लॉटरी या जुए की तरह ‘कार्रवाई योग्य दावे’ के रूप में परिभाषित करने के लिए जीएसटी कानून में संशोधन का विधेयक संसद के मानसून सत्र में लाने की संभावना है। ऑनलाइन गेमिंग पर कर संबंधी फैसले पर इस उद्योग ने अपने खात्मे की शंका जताई है, लेकिन वित्त मंत्री ने इसे निर्मूल करार दिया। लेकिन उद्योग की शंका का समाधान नहीं हुआ है। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के सीईओ रोनाल्ड लेंडर्स के मुताबिक, परिषद का यह फैसला असंवैधानिक और पूरी तरह तर्कहीन है। गौरतलब है कि देश में ऑनलाइन गेमिंग का उद्योग 1.5 अरब डॉलर का है। जीएसटी के मामले में सरकार को सतर्क रहना होगा क्योंकि जांच में करीब 25 फीसद जीएसटी खाते गायब पाए गए हैं।


Date:13-07-23

कौन किसे सुधारे?

अरविन्द मोहन

किरन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाए जाने को सबने उनकी जरा ऊंची बयानबाजी से जोड़कर देखा-समझा। वैसे उनका राजनैतिक मोल भी किसी जनाधार की जगह बयानबाजी और पूर्वोत्तर का चेहरा होने से ज्यादा रहा है पर उनके विभाग की बदली के पहले यह भी माना जाता था कि उनके माध्यम से भाजपा और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बात आ रही है कि न्यायपालिका अपनी सीमा में रहे।

इसे एक ‘दबाव’ वाली रणनीति माना जाता था कि कॉलेजियम से हो रहीं नियुक्ति के मामले में जजों की ज्यादा चलती होने को आगे करके सरकार न्यायपालिका पर दबाव बना रही है। उसी रिजिजू ने पिछले पांच वर्षो में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में सवर्णो की भरमार के सवाल पर संसद में सफाई दी थी कि सरकार अपनी तरफ से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को कहती रही है कि जजों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समाज के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व दें। जब एक संसदीय समिति की जांच में हाई कोर्ट में नवनियुक्त 537 जजों में 424 जजों के सवर्ण (जबकि 20 जजों की जाति का पता नहीं था) नियुक्त होने की बात सामने आई थी तब कानून मंत्री का बयान सामने आया था। सरकार का पक्ष रखते हुए वे आरक्षण या विशेष अवसर की जगह न्यायपालिका द्वारा जारी रवायत का समर्थन कर रहे थे।

पर इस प्रसंग से भी ज्यादा दोहरापन रिजिजू की विदाई के तत्काल बाद सामने आया जब केंद्र सरकार से विदा होकर एक सांविधानिक संस्था का मुखिया बने हंसराज अहीर यह रिपोर्ट लेकर आए कि पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और राजस्थान जैसी सरकारों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को मंडल आयोग द्वारा तय कोटे से भी कम आरक्षण दिया है। अब संयोग से ये सारी राज्य सरकारें विपक्षी दलों की हैं, सो भाजपा को एक हथियार मिल गया। आम धारणा में भाजपा को तो आरक्षण विरोधी दल माना जाता है जबकि नीतीश-लालू, ममता बनर्जी वगैरह आरक्षण के चैंपियन गिने जाते हैं। जातिवार जनगणना के सवाल पर बैकफुट पर आई भाजपा की तरफ से इसे मजबूत दांव माना गया। जो सवाल अहीर की तरफ से उठे उनका जवाब भी आसान न था क्योंकि बंगाल और ओडिशा ही नहीं, बल्कि राजस्थान के लिए भी तब भी आरक्षण कोई मुद्दा न था जब वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने का फैसला किया था तब तो भाजपा सीधे ही इसका विरोध कर रही थी लेकिन लालू, नीतीश, रामविलास पासवान, शरद यादव वगैरह तो इसी की राजनीति से आसमान चढ़े हैं। भाजपा का यह मुद्दा ज्यादा चला होगा, यह कहना मुश्किल है क्योंकि अगले चुनाव के ठीक पहले उसने समान नागरिक संहिता का सवाल भी उठा दिया है।

दूसरी ओर उसके विरोधी खासकर मंडलवादी जमात की तरफ से स्कूल-कॉलेज में दाखिले से लेकर नौकरियों में पिछड़ों को तय कोटे से कम हिस्सा मिलने का सवाल आंकड़ों के साथ उठने लगा और इस मामले में मोदी शासन काल के पांच वर्षो में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्तियों में पिछड़ा/दलितों/आदिवासियों ही नहीं, महिलाओं की हिस्सेदारी का सवाल भी सरकार और न्यायपालिका, दोनों को सवालों के घेरे में लाता है। यह हिसाब भी संसदीय स्टैंडिंग कमेटी का है। इसलिए इस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। इन नियुक्तियों में जनरल कोटे से 79 फीसद पद भरे गए थे जबकि 20 जजों की सामाजिक पृष्ठभूमि का पता नहीं चला। 537 में ओबीसी वर्ग के 11 फीसद लोग ही आ पाए थे।

अनुसूचित जातियों का हिस्सा आबादी में चाहे जो हो और उनके लिए आरक्षण का इंतजाम सबसे पहले से हो लेकिन उस वर्ग से भी मात्र 2.6 फीसद लोग ही आए थे। नये नियुक्त जजों में आदिवासियों का अनुपात तो मात्र 1.3 फीसद था। कमेटी का अनुमान था कि इन नियुक्तियों में महिलाओं का हिस्सा भी तीन फीसद से ज्यादा न था। उल्लेखनीय है कि जजों की नियुक्ति संविधान की धारा 217 के तहत होती है, जिसमें आरक्षण की बात ही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के अपने चर्चित फैसले में साफ कहा था कि नियुक्तियों के समय समाज के सभी वगरे के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाना चाहिए। तब इसी अदालत ने यह भी कहा था कि हमारे लोकतंत्र का मतलब अल्पतंत्र के शासन को और मजबूत करते जाना न होकर देश के सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। अब यह भी उल्लेख करना जरूरी है कि यह बदलाव सरकार से भी ज्यादा न्यायपालिका के ऊपर निर्भर करता है। कमेटी ने जजों की नियुक्ति में भाई-भतीजावाद और पति-पत्नीवाद या दूसरे तरफ के पक्षपात पर ध्यान दिया होता तो और भी बदरूप नजर आता।

हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगाने वाली प्रशांत भूषण की याचिका जाने कब से सुनवाई के लिए पड़ी है। खुद मुख्य न्यायाधीश पर महिला के शोषण का आरोप, उनके द्वारा दिए पक्षपाती फैसले और रिटायरमेंट के तत्काल बाद राज्य सभा में आने के किस्से जगजाहिर हैं। अधिकांश जजों को सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे पद देना चलन सा बन गया है। इसलिए फैसलों के स्तर को लेकर भी वैसे ही सवाल उठते हैं जैसे नियुक्तियों वाले जजों की सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर। पर दोष एकतरफा नहीं है।

जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पिछले दिनों सीधे-सीधे यह कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से दायर कम से कम चालीस फीसद मामले विचार योग्य ही नहीं होते। खंडपीठ ने एक उदाहरण देकर बताया कि किसी कर्मचारी को प्रति माह 700 रुपये देने के फैसले के खिलाफ मुकदमा करने पर सरकार ने सात लाख रुपये खर्च कर दिए। जाहिर तौर पर अदालत यह नहीं कह सकती थी कि इन चालीस फीसद फर्जी मामलों में ज्यादातर राजनैतिक होते हैं। ऐसे चर्चित मामलों की फेहरिस्त दी जा सकती है। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि ऐसा सिर्फ इसी सरकार के समय नहीं हुआ है, भले ही आज यह रोग बढ़ गया हो। उल्लेखनीय है कि एक अन्य फैसले में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि सरकार की तरफ से दायर ज्यादातर मामलों में अदालती सुनवाई की नहीं मध्यस्थता की जरूरत है क्योंकि उनको इसी तरह ज्यादा आसानी से निपटाया जा सकता है। तो फिर इस पर अमल करने में अड़चन क्या है?


Date:13-07-23

गेमिंग पर ज्यादा टैक्स

संपादकीय

ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार ने उचित ही 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया है। जिस दौर में दूध से बने उत्पादों पर जीएसटी लग सकता है, जब कंडेस्ड मिल्क पर 12 प्रतिशत जीएसटी लग सकता है, तब ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जीएसटी तय करने वाली वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने मंगलवार को नई दिल्ली में अपनी 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ व कैसीनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया है। सरल शब्दों में कहें, तो ऑनलाइन गेम पर प्रति 100 रुपये खर्च करने पर 28 रुपये जीएसटी लिया जाएगा। अगर ऑनलाइन गेम उद्योग के नजरिये से देखें, तो यह बुरी खबर है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग बाजार एक अरब डॉलर से ज्यादा का है। जीएसटी से न केवल ऑनलाइन गेम खेलने वाले, बल्कि इससे आजीविका चलाने वालों पर भी असर पड़ेगा। एक बड़ी चिंता यह भी है कि इससे बचने के लिए चोर रास्ते खोजे जाएंगे, जिससे अवैध गेमिंग कारोबार विकसित हो जाएगा। ज्यादा नियम-कायदे व ज्यादा शुल्क या कर वसूली का यह एक बड़ा नुकसान है। क्या सरकार ने इस बारे में सोच लिया है?

भारत में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग कारोबार से राजस्व उगाही का सरकार का फैसला खुद उसके नजरिये से बुरा नहीं है, पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि इस उद्योग का विकास प्रभावित न हो। जहां तक घुड़दौड़ और कैसीनो का सवाल है, तो इन पर 28 प्रतिशत जीएसटी का कोई भी विरोध नहीं करेगा, लेकिन जुआ और खेल पर एक ही अनुपात में कर लगाने का विरोध भी विचारणीय है। इसके अलावा यह जीएसटी वसूली भी आसान नहीं होगी। अगर सरकार पुख्ता निगरानी के साथ यथोचित टैक्स वसूलना चाहती है, तो उसका स्वागत है। एक और बात ध्यान देने की है कि भारत का पैसा भारत में ही रहना चाहिए। अभी विदेशी कंपनियों प्रभावी हैं और देशी कंपनियों को सही कारोबार के लिए कुछ रियायत देने में कोई हर्ज नहीं है। जिन खेलों की लत लग सकती है या जो खेल जुआ की प्रकृति के हैं, जो स्वयं ही जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए घोषणा करते हैं कि आप अपने जोखिम पर खेलिए, उनसे भारी कर वसूली कतई गलत नहीं है। दूसरी ओर, जो खेल किसी तरह का नुकसान नहीं करते हैं, जो जिम्मेदारी के साथ स्वस्थ प्रतिस्पद्र्धा या मनोरंजन को बढ़ावा देते हैं, उनके प्रति नरम नजरिया गलत नहीं होगा।

कोई शक नहीं कि ऑनलाइन गेम का क्षेत्र बहुत विशाल है और यहां सेवाओं-सुविधाओं को बहुत सुलझाने-संवारने की जरूरत है। सरकार को कौशल आधारित खेलों को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन तुक्का या भाग्य आधारित खेलों को हतोत्साहित करने में कोई हर्ज नहीं है। देश में ऑनलाइन कुशलता को बढ़ावा देना सामाजिक व आर्थिक, दोनों तरह से सही है। देश के आर्थिक हित महत्वपूर्ण हैं, पर सामाजिक हित की भी उपेक्षा नहीं हो सकती। इंटरनेट के दौर में सरकारों के लिए आय के नए-नए स्रोत बन रहे हैं, लेकिन हर स्रोत को समान रूप से देखने से बचना चाहिए। ऑनलाइन खेल उद्योग को अपनी बात तर्क के साथ सरकार के सामने रखनी चाहिए। गौर कीजिए, हमारी कंपनियों में एक कमी दिखने लगी है कि वे सरकारी नियम-कायदों से बचने के लिए अपने मुख्यालय सिंगापुर या लंदन या यूएई ले जाने लगी हैं। देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना है, तो सभी को अपना-अपना आर्थिक हित देखने के बजाय देश का व्यापक हित देखना पड़ेगा।