13-02-2018 (Important News Clippings)

Afeias
13 Feb 2018
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Date:13-02-18

Sex and nonsense

Laws continue to be irrational. Punish the real sex crimes and legalise consensual sex

Robin David is resident editor of The Times of India’s Chandigarh edition with interest in books and cricket.

A man can have sex with his wife without her consent – in effect legally rape her – but two adults who have consensual sex are committing a crime if even one of them is married to another person. That is how irrational India’s laws relating to sex and sex crimes continue to be, 70 years after Independence and more than five years after the brutal Nirbhaya gang rape shook the country’s conscience. The country’s conscience was shaken yet again with a string of Nirbhaya-like cases in the last couple of months in Haryana. It is obvious that nothing has changed on the ground despite the protest marches, despite the candlelight vigils and despite a harsher law being enacted in 2013. It is now time for us to decide if we want to keep shaking our conscience each time a rape takes place or if we want to really do something concrete to drive down the number of such crimes.

It is quite clear that having harsh laws alone will not counter rape and other crimes against women. You need a more sensitive police force which does not see itself as the guardian of “family honour” and you need higher conviction rates in rape cases across the country.The government too needs to wake up to today’s realities and not make jumpy attempts at trying to please the most regressive elements in our society. Its attempt at putting restrictions on so-called “explicit” condom ads on television gave out a message that it is out of sync about how people view sex, let alone sex crimes.

In recent days, the Supreme Court has shown a willingness to bring some sense into the sex-related laws, but you are left wondering if it is taking one step forward and two steps back.Among the more sensible orders is the one which clarifies that a man who has sex with his minor wife would be guilty of rape. Also, the judges are keen to apply the landmark ruling on privacy as a guiding light to decriminalise consensual gay sex. But barely three days before the observations on Section 377, a three-judge bench of the court also agreed to revisit Section 497 of the Indian Penal Code which bars women from being booked for adultery. As TOI had reported on January 6, the judges want to see if women can be treated as equal partners in the crime of adultery and be sent to jail for up to five years like men are.

However, at a time when most developed countries have decriminalised adultery, should we really be asking whether women too should be booked for having sex outside the bounds of marriage? Shouldn’t we be asking, instead, if it is time to do away with adultery as a crime altogether? If consent between adults is the basis for considering the decriminalisation of gay sex, then the same argument should apply for adultery as well.Defenders of the adultery law argue that in almost all countries the law is expected to protect and preserve the moral principles of civilised society. But morality is a fluid entity that evolves and changes with time. It wasn’t too long ago that the practice of sati and child marriage had moral sanction. They don’t any more.

Among Asian countries which legalised adultery recently is South Korea. In its order in 2015, the country’s constitutional court defended its order by using the privacy argument. The judges said that even if adultery deserved to be condemned as immoral, the state should not intervene in the private lives of individuals.Now that India too has clearly defined the scope of privacy, it is time for the state to step away from matters of love and sex and let grown up, mature individuals decide whether they want to remain in a marriage after one of them has cheated or whether they want to go their own separate ways.The biggest challenge before the state, however, is sensitising the lower rung of the police force to the needs and demands of women who are increasingly aware of their rights. These cops are the first point of contact when a rape survivor and her family seek justice. These men often carry the same baggage of biases as a society that is keen to hold women responsible for rape.

The Justice JS Verma committee, formed after the Nirbhaya gang rape, has attacked exactly this attitude and said in its report that we need to rid ourselves of the concept of shame while adjudicating rape cases. That the police should not see itself as the arbiter of honour.While there has been come criticism of the committee’s report, it has to be applauded for putting the focus on ‘bodily integrity’ while discussing women’s safety. It says, “The fundamental rights of women include safety and bodily integrity. The said rights, in turn, include secure spaces where they can exercise autonomy and free will.”It is now time for us to use the Supreme Court’s privacy ruling and sensible recommendations from documents like the Verma committee report to create a more contemporary set of rules to govern our sex-related laws and crimes.


Date:13-02-18

Trade marking out jurisdiction

Hemant Singh, [The writer is managing partner, Inttl Advocare]

Recently, the Supreme Court rightly observed that there needs to be a mechanism in place to expeditiously dispose of intellectual property rights (IPR) cases. But there are some inherent challenges in the existing legislative framework that, unless addressed immediately, will continue to operate as bottlenecks.One such impediment is Section 124 of the Trade Marks Act, 1999, which mandates the stay of a civil suit, if the validity of the trademark is questioned by either party. Section 125 further states that in such cases, cancellation petitions can only be filed and decided before the Intellectual Property Appellate Board (IPAB), a statutory tribunal created by the 1999 Act.

Consequently, the quick disposal of trademark litigation is significantly hindered on account of legislative dichotomy of jurisdiction created by Sections 124 and 125 of the Act. Under the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 (the 1958 Act), high courts were conferred with dual jurisdiction to decide issues of infringement as well as invalidity of registered trademark arising in a civil suit. But Sections 124 and 125 of the 1999 Act conferred jurisdiction exclusively upon the IPAB.

The Act further mandates that until a decision on the issue of invalidity is arrived at by the IPAB, the infringement suit pending before the civil court would remain stayed, adding to the anguish of brand owners and to the backlog of pending cases before courts. To further complicate matters, Section 124 also states that in case the issue of invalidity is raised by either party in the suit, the civil court has to first take a prima facie view on the tenability of such a plea.

Consequently, if the court rejects the plea of invalidity as untenable, the IPAB loses its jurisdiction to entertain a cancellation petition in respect of the registered trademark subject matter of the infringement suit. The decisions of the IPAB are invariably subjected to review by high courts by way of writ petitions and appeals going right up to the Supreme Court.

What happens to the stayed trademark suits till then?

The need of the hour is to comprehensively amend the provisions of Section 124 and 125 to prevent dormancy of pending litigations. In all other spheres of IPR, the courts are empowered to decide the issue of invalidity. So, it belies logic that only in the case of trademark infringement, the high court is barred from deciding the issue of invalidity. The time has come to reinstate the jurisdiction of the high court to decide the issue of invalidity of registered trademarks as it originally was under the 1958 Act.


Date:13-02-18

Time to wind down small savings schemes

ET Editorials

It makes sense for the government to let savers close their small savings accounts prematurely. These schemes include the popular Public Provident Fund (PPF), a long-term saving product on which tax is exempt at the time of contribution, up to a limit, during accumulation and at the time of withdrawal.But this comes at a high cost to the government, which has to bear the interest cost and forgo tax. With the diversification of the processes and instruments through which household savings get mediated to the productive sectors of the economy and to the government, the need for the traditional small savings schemes has come down.

Most states, barring Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, Kerala and Delhi, have moved away from high-cost small savings and towards cheaper open market loans. It is time to wind down such crude instruments.Savers have the option of superior alternatives such as the National Pension System (NPS), which gives them access to more diverse forms of claims on the economy’s production capacity.

The reform that is required is to encourage the NPS and the Employees’ Provident Fund Organisation to allocate a part of their large corpus to long-term asset classes such as private equity. For savings that are not locked in for the long period, savers have a variety of mutual funds.The small savings schemes are a drain on the public exchequer, a regressive subsidy to those who are well-off enough to save at the expense of the really poor.States had to mandatorily bear 80%, later 50%, of small savings via the National Small Savings Fund, which aggregated the collections and lent them on to states with extended maturity. But an elongated maturity of the loan meant a higher interest burden, that hurt state finances, leading them to desert small savings.


Date:13-02-18

भारत कब तक बना रहेगा निम्न-मध्य आय वाला देश?

भारत के विकसित देश के रूप में तब्दील होने के आसार कम ही लग रहे हैं। केवल आमूलचूल बदलावों से ही इसे हकीकत के रूप में तब्दील किया जा सकता है।

पर्सी मिस्त्री, (लेखक ऑक्सफर्ड इंटरनैशनल ग्रुप के चेयरमैन हैं)

हरेक साल भारत आर्थिक विकास दर, बजट और राजकोषीय घाटे को लेकर चर्चाओं में मशगूल रहता है। अहम सवाल यह है कि भारत किस दिशा में जा रहा है? क्या यह निकट भविष्य में एक समृद्ध विकसित देश बन जाएगा? चीन तीन दशकों (1979-2009) तक 10 फीसदी की दर से प्रगति करता रहा है। भारत ने भी 1991 से लेकर 2016 तक करीब सात फीसदी की दर से विकास किया है। भारत का प्रगति पथ उन राजनीतिक घटनाओं से भी प्रभावित रहा है जिनका चीन को सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा आर्थिक सुधारों को लेकर हिचक भी रही है। विकास के नाम पर जीतकर सत्ता में आई मौजूदा सरकार का प्रदर्शन तो खासा निराशाजनक है। सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी को लागू किया है लेकिन देश को इसकी कीमत 1-2 फीसदी वृद्धि के तौर पर चुकानी पड़ी है। जीएसटी ने तो सामान्य धारणा से कहीं अधिक मध्यम-अवधि का नुकसान पहुंचाया है।

शुरुआती दौर में नरेंद्र मोदी को लेकर दिखाया गया भरोसा चार साल बाद हिलने लगा है। विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सरकार का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। महत्त्वपूर्ण सुधारों पर आगे बढऩे की कोशिश ही नहीं की गई है। भारत को अब मालूम हो चला है कि मोदी के फैसले आवेग में लिए गए होते हैं। आगे भी यह सिलसिला जारी रहता है तो भारत को एक ‘विकसित’ देश बनने में कितना लंबा वक्त लग जाएगा? दीर्घकालिक आथिक परिदृश्य को लेकर खड़ा होने वाला सवाल जायज है। 19वीं सदी में अर्जेंटीना और ब्राजील के विकसित होने की पुरजोर संभावना जताई जाती थी। पिछली सदी के मध्य तक इन दोनों इलाकों की प्रति व्यक्ति आय दक्षिण कोरिया की पांच गुनी हुआ करती थी। लेकिन इतने समय बाद भी ब्राजील मध्य आय के जाल में उलझा हुआ है। अर्जेंटीना उच्च आय वर्ग में आने के बाद भी विकसित श्रेणी से नीचे ही है।इन देशों के बजाय पूर्व एशिया के कहीं गरीब देश (दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और हॉन्गकॉन्ग) इस सिलसिले को तोडऩे में सफल रहे। इन देशों के विकसित होने की उम्मीद किसी ने नहीं की थी लेकिन ये ‘उड़ते राजहंस’ अब ‘विकसित’ हो चुके हैं। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी महाशक्ति बन चुका है और ऐसा चीन की अपनी आकांक्षा एवं तैयारी से कहीं पहले हुआ है। यह अलग बात है कि चीन अब भी ‘विकसित’ नहीं हो पाया है। चीन के समय-पूर्व उभार की आंशिक वजह तो अमेरिका के लिए शुरू की गई डॉनल्ड ट्रंप की ‘डूम स्पाइरल’ मुहिम भी है। इसमें में भू-सामरिक शक्ति होने के साथ वैश्विक विश्वसनीयता पर भी जोर दिया गया है।

किसी को भी अचरज हो सकता है कि 1950 में भारत की प्रति व्यक्ति आय चीन जितनी ही थी जबकि कोरिया और ताइवान केवल 50 फीसदी ही आगे थे। एक देश के तौर पर भारत पूर्व एशिया की तुलना में कहीं अधिक क्षमता रखता था, उसकी शासन प्रणाली भी अधिक विकसित थी और सामाजिक स्थिरता भी ज्यादा थी। लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति आय 2017 में चीन की एक चौथाई ही रह गई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक 2017 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 1852 डॉलर रही जो ताइवान से 13 गुना और दक्षिण कोरिया से 16 गुना कम है। यूएई और कुवैत जैसे खाड़ी देश भी सिंगापुर और हॉन्गकॉन्ग का प्रति व्यक्ति आय स्तर हासिल कर चुके हैं। मूलत: प्रवासी श्रमिकों पर आश्रित इन देशों में विकसित देशों जैसा आधारभूत ढांचा है और वे समृद्ध भी माने जाते हैं। लेकिन उन्हें विकसित देशों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों, न्याय प्रणाली की गुणवत्ता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवाधिकार, स्त्री-पुरुष समानता, व्यावहारिक मानक और संस्थागत एवं कॉर्पोरेट सक्षमता के नजरिये से देखें तो खाड़ी देशों के साथ चीन भी समृद्ध होने के बावजूद ‘विकसित’ नहीं माना जाएगा। विकासशील दुनिया 1960 से 2000 की अवधि में काफी हद तक पश्चिम के लोकतांत्रिक मॉडल को गले लगाती रही। लेकिन चीन ने भी सफलता हासिल कर इसका विकल्प पेश किया है। हालांकि यह विकल्प भारत जैसे बहुलवादी, व्यक्तिपरक, अराजक एवं अनुशासनहीन (धर्मनिरपेक्ष?) देश के लिए उतना आकर्षक नहीं होगा। भारत में अधिनायकवादी एवं निरंकुश शासन को व्यापक स्वीकार्यता मिलने की उम्मीद कम ही है।

मौजूदा शासन व्यवस्था में भारत के ‘लोकतंत्र’ में आमूलचूल बदलाव आ रहा है। यह एक बहुसंख्यकवादी देश का संस्करण बनता जा रहा है जिसमें भीड़तंत्र के भी अंश समाहित हैं। यह पाकिस्तान का हिंदू संस्करण लगने लगा है। यह इस ओर इशारा करता है कि भारत जिस रास्ते पर चल पड़ा है वह उसे विकसित बनाने के लिए सही नहीं होगा। आखिर क्यों? ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जो साधन-संपन्न देशों को भी मध्यम आय के जाल में फंसने से बचाने के लिए जरूरी रफ्तार देने वाले तत्त्वों की कहानी बयां करते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में होने वाले नुकसान की व्याख्या करने वाला कोई भी सशक्त आर्थिक सिद्धांत नहीं है। भारत निम्न-मध्यम आय वर्ग के जाल में फंसने से नहीं बच सकता है। इसकी वजह यह है कि हमारी शासन व्यवस्था एक ऐसी राजनीति से निर्देशित हो रही है जो नेताओं के हितों को पुष्ट करती है, जो वित्त एवं व्यवसाय के बड़े हिस्से का स्वामित्व रखती है या नियंत्रित करती है तथा नेताओं और नियामकों को अपने पक्ष में कर लेने वाले घोर पूंजीवाद की समर्थक है। इसमें सक्षमता एवं नैतिकता के निम्न स्तर के चलते संस्थागत सक्षमता को क्षति पहुंचती है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, विज्ञान, तकनीक एवं शोध-विकास में पर्याप्त निवेश नहीं होता है। मोदी इन खामियों को दूर करने की बात करते रहे हैं लेकिन उसके लिए बहुत कम कदम उठाए गए हैं।

भारत की प्रति व्यक्ति आय के बारे में गणितीय आकलन किया जाता रहा है कि अगर यह सालाना 5.5 फीसदी की वास्तविक वृद्धि दर को भी बनाए रखती है तो हरेक 13 साल में दोगुनी हो जाएगी। लेकिन इतनी विकास दर भी काफी नहीं है क्योंकि पूर्व एशियाई देशों का प्रदर्शन इससे बेहतर रहा है। अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि लंबे विकास पथ में कुछ समय तक तीव्र प्रगति के बाद शिथिलता का दौर भी आता है। अगर वाकई में यह आय दोगुनी होती है तो भारत की प्रति व्यक्ति वर्ष 2030 में 3,700 डॉलर, 1943 में 7,400 डॉलर और 2056 में 14,800 डॉलर तक हो जानी चाहिए। लेकिन वर्ष 2056 तक उच्च आय वाले विकसित देश की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख डॉलर से अधिक होगी। क्या भारत चार दशक बाद भी 15,000 डॉलर की प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर पहुंच पाएगा और विकसित देश का दर्जा हासिल करने के बारे में सोच सकता है? इसकी संभावना कम ही लग रही है। आर्थिक वृद्धि बनाए रखने के साथ उसमें तेजी भी लानी होगी। समस्या यह है कि भारतीय शासन की सार्वजनिक संस्थागत क्षमता में ह्रïास हो रहा है। नियम बनाना अच्छी बात है लेकिन उनके अनुपालन एवं नियमन को काफी विस्तार दिया जा रहा है। निजी क्षेत्र की सक्षमता अधिक होते हुए भी अधिकांश कंपनियों के कर्ताधर्ता पहल करने से परहेज करते हैं। इन वास्तविकताओं को देखें तो भारत के निम्न-मध्यम आय वर्ग से ऊपर जा पाने की संभावनाएं कम ही हैं। वैसे संंस्थागत बदलावों में तेजी दिखाकर हालात सुधारे जा सकते हैं।


Date:13-02-18

न्याय की चौखट पर न अटके विकास

डॉ. भरत झुनझुनवाला, (लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री व आईआईएम, बेंगलुरु के पूर्व प्राध्यापक हैं)

हर वर्ष बजट की पूर्वसंध्या पर केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है। इस रपट में बीते वर्ष का लेखा-जोखा दिया जाता है। इस वर्ष के सर्वेक्षण में आर्थिक विकास पर न्यायपालिका के प्रभाव को भी बताया गया। इसमें कहा गया कि विकास की तमाम योजनाओं पर कोर्ट ने स्टे दे रखा है, जिसके कारण वे रुकी पड़ी हैं। इन स्टे के कारण 52,000 करोड़ की योजनाएं रुकी हुई हैं। जैसे सड़क बनाने के लिए किए जा रहे भूमि के अधिग्रहण पर कोर्ट ने स्टे दे दिया तो उस सड़क का काम रुक गया। रुके प्रोजेक्ट अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर डालते हैं। करीब साढ़े सात लाख करोड़ से ज्यादा की विशाल राशि भी अदालतों और न्यायाधिकरणों में लंबित मामलों के कारण फंसी हुई है। यह जीडीपी का 4.7 फीसदी है। विकास परियोजनाओं के थमने और टैक्स की राशि के लंबित रहने का एक कारण न्यायाधीशों की अपनी पसंद के वाद सुनने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच बीते दिनों उपजा विवाद इस बात को लेकर था कि किस वाद को कौन सुनेगा? सामान्यत: यह प्रधान न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार में रहता है कि वह वाद का आवंटन करें। कुछ वकीलों की मानें तो चीफ जस्टिस द्वारा कुछ खास वाद अपने चहेते जजों को दिए जा रहे थे। दूसरे वरिष्ठ जजों ने आपत्ति जताई कि ऐसे वादों के आवंटन में उनका भी हिस्सा होना चाहिए। हालांकि अब यह विवाद ठंडा पड़ गया है।

हमारी न्यायपालिका स्वायत्त है। इस व्यवस्था में वर्तमान जजों द्वारा नए जजों की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति की यह प्रक्रिया गुप्त रहती है। एक अनुमान है कि हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में 80-90 प्रतिशत नियुक्तियां जजों के परिजनों में से होती हैं। जैसे घर का मुखिया किसी बेटी पर मेहरबान हो तो दूसरी बेटियां पूछने का साहस नहीं करतीं। इसी प्रकार जजों के कोलेजियम द्वारा जजों के बेटों को क्यों नियुक्त किया गया, यह कोई पूछ नहीं सकता। जैसे रियासतों के दौर में राजमहल से फरमान जारी होते थे, उसी प्रकार आज जजों की नियुक्ति के फरमान जारी होते हैं। ऐसा किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं होता।

अर्थव्यवस्था के ढीलेपन का एक कारण जजों का संभावित भ्रष्टाचार भी माना जाता है, जो कि उनकी स्वायत्तता के कारण पूर्ण रूप से रक्षित है। इस समस्या के हल के लिए एनडीए सरकार ने नेशनल ज्युडिशियल एकाउंटेबिलिटी कानून बनाया था। इस कानून में व्यवस्था थी कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति एक ऐसे कोलेजियम द्वारा की जाएगी, जिसमें न्यायपालिका, सरकार और स्वतंत्र नागरिक सदस्य होंगे। ऐसा होने पर जज अपने चहेतों की नियुक्ति नहीं कर पाते। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि न्यायपालिका के कार्य में विधायिका का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। इसका नतीजा यह हुआ कि जजों का संभावित भ्रष्टाचार रक्षित बना रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का एक सार्थक पक्ष भी है। आज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी संख्या में वाद सरकार की मनमानी के विरुद्ध दायर होते हैं। तमाम जज इन मामलों का निस्तारण निर्भीकता से करते हैं। वे सरकार के विरुद्ध निर्णय देते हैं, जैसे कोयला ब्लॉक और 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में सुप्रीम कोर्ट ने किया था। इन निर्णयों से देश को भारी लाभ भी हुआ है।

अदालतों द्वारा सरकार के विरुद्ध निर्णय देना इसलिए संभव है, क्योंकि वे स्वायत्त हैं। उनकी नियुक्ति दूसरे जजों द्वारा की जाती है, सरकार द्वारा नहीं। उन्हें सरकार हटा भी नहीं सकती है। इस सबके बावजूद हमारे सामने चुनौती है कि न्यायपालिका की गोपनीय कार्यशैली को पारदर्शी और जनता के प्रति जवाबदेह कैसे बनाया जाए, जिससे न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो। ऐसा करते हुए न्यायपालिका को सरकार की गिरफ्त से बाहर भी रखना है, ताकि सरकार के गलत कदमों पर न्यायपालिका का अंकुश बना रहे। हम कुएं और खाई के बीच फंसे हैं। अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार उन्हें ही देते हैं तो बंदरबांट होने की आशंका बनी रहेगी और अगर यह अधिकार सरकार को देते हैं तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन हो सकता है। इन दोनों से बचने का एक रास्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट के हाल के एक निर्णय से निकलता है। उसके समक्ष एक विवाद बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य की नियुक्ति को लेकर था। स्वामी स्वरूपानंद एवं स्वामी वासुदेवानंद, दोनों की नियुक्ति को हाइकोर्ट ने अवैध पाया। सामान्य परंपरा के अनुसार वर्तमान शंकराचार्य द्वारा अगले शंकराचार्य की नियुक्ति एक इच्छा पत्र के द्वारा की जाती है। आज यह प्रक्रिया संपन्न् नहीं हो सकती है, क्योंकि शायद ही कोई शंकराचार्य इस तरह से नियुक्त किया गया हो। ऐसे में हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि नए शंकराचार्य की नियुक्ति काशी विद्वत परिषद, भारत धर्म सभा मंडल और तीन अन्य शंकराचार्यों द्वारा सम्मिलित रूप से की जाए। इससे यह सिद्धांत निकलता है कि दूसरे स्वतंत्र व्यक्तियों द्वारा नियुक्ति की जाए और उनकी पहचान दूसरे वैध तरीकों से की जाए। ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट ने किन्हीं मनचाहे पांच व्यक्तियों को शंकराचार्य नियुक्त करने का अधिकार दे दिया हो। काशी विद्वत परिषद, भारत धर्म सभा मंडल एवं तीन शंकराचार्य किन्हीं अलग प्रक्रियाओं द्वारा नियुक्त होते हैं। इसमें कोर्ट और सरकार, दोनों का ही हाथ नहीं होता। इसी प्रक्रिया को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए अपनाया जा सकता है।

जजों की नियुक्ति ऐसे स्वतंत्र व्यक्तियों द्वारा कराई जाए, जो दूसरे वैध तरीकों से नियुक्त होते हों और जो कोर्ट व सरकार, दोनों से स्वतंत्र हों। मसलन, एक ऐसा कोलेजियम बनाया जा सकता है, जिसमें एक सदस्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हो, दूसरा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हो, तीसरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अध्यक्ष हो, चौथा सबसे बुजुर्ग शंकराचार्य हो और पांचवां सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष हो। ये सभी किसी अलग प्रक्रिया द्वारा अपने पदों पर पहुंचे होते हैं। इनके चयन में कोर्ट और सरकार की भूमिका नहीं होती। इस प्रकार के कोलेजियम द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति और साथ ही उनके भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की जाए, तो देश न्यायपालिका की बंदरबाट और न्यायपालिका पर सरकार के शिकंजे, दोनों ही आशंकाओं से मुक्त हो जाएगा। यहां आपत्ति उठाई जा सकती है कि जजों की काबिलियत की पहचान शंकराचार्य द्वारा कैसे की जा सकेगी? यह भय निर्मूल है। जिस तरह जजों द्वारा टैक्स के बेहद पेचीदा मामलों में निर्णय दिए जाते हैं, उसी तरह इन विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा जजों की काबिलियत के बारे में भी निर्णय दिए जा सकते हैं। जरूरत नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की है, साथ ही उसमें वर्तमान जजों के हस्तक्षेप का अंत करने की भी। तब अदालतों द्वारा स्टे कम दिए जाएंगे, जजों के बीच मनचाहे वादों के आवंटन को लेकर विवाद नहीं उपजेंगे, वाद जल्द निबटाए जाएंगे और जनता को राहत मिलने के साथ अर्थव्यवस्था को गति भी मिलेगी।


Date:12-02-18

अपनी जड़ों को खोजते वे भारतवंशी

बद्री नारायण, निदेशक, जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान

हिंदी पट्टी ने ब्रिटिश उपनिवेश काल में अनेक मुसीबतें झेलीं। इनकी दो मुसीबतें अत्यंत महत्वपूर्ण रही हैं, जिन्होंने मिलकर हिंदी क्षेत्र का वर्तमान रचा है। एक तो 1857 का विद्रोह, दूसरा गिरमिटिया विस्थापन, जिसे प्रवास, उत्प्रवास कुछ भी कहा जा सकता है। भोजपुरी के प्रसिद्ध नाटककार भिखारी ठाकुर ने इसे बिदेसिया हो जाना भी कहा है। 19वीं सदी में दास प्रथा की समाप्ति के बाद दुनिया में आक्रामक रूप से फैल रही साम्राज्यवादी शक्तियों को अपने गन्ने, कोका, चावल की खेती में काम करने के लिए सस्ते श्रमिकों की जरूरत थी। डच, फ्रेंच आदि अनेक उपनिवेशवादियों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से समझौता कर सस्ते मजदूर मांगे। इस समझौते के तहत एक नई व्यवस्था की गई, जिसे ‘शर्तबंदी समस्या’ (एग्रीमेंट सिस्टम) का नाम दिया गया। इस व्यवस्था के तहत लगभग सौ वर्षों में मूलत: उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और देश के कुछ अन्य भागों से 12 लाख लोग विस्थापित हुए। यह विस्थापन तो था, पर ‘बलात विस्थापन’ था।

इन विस्थापित श्रमिकों में से अनेक को मेले, बाजारों से उठा लिया गया। कई लापता मान लिए गए। परिवार को पता भी नहीं चला कि वे कहां गए। कई अपने मन से भी गए, लेकिन उन्हें भी लुभाकर, ललचाकर, छल-छद्म से ले जाया गया। कैरेबियन में हुए गिरमिटिया विस्थापन पर केंद्रित एक ही आत्मकथा मौजूद है। वह है मुंशी रहमान खान की आत्मकथा- जीवन प्रकाश। इसमें वह बताते हैं कि कइयों को पता भी नहीं था कि वे इतना दूर ले जाए जा रहे हैं, जहां जाने में छह महीने से ज्यादा समय लग जाएगा। कई तो कलकत्ता डिपो पर पानी के जहाज पर चढ़ने के बाद कूद-कूदकर भागने लगे थे। कई लंबी समुद्री यात्रा में उपजी अनेक तरह की बीमारियों के कारण मर गए। इनमें अवध और ब्रज के लोग भी शामिल थे, पर ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में फैले भोजपुरी क्षेत्रों के प्रवासी थे। एक तरह से ये कुशल श्रमिक थे। इन्हें चावल और गन्ने के खेतों में काम करने का अनुभव था। ये चावल और गन्ना उत्पाद करने वाले क्षेत्रों- सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, जौनपुर, आरा, बक्सर, छपरा आदि क्षेत्रों से ले जाए गए थे। इनमें से कई की भारत में अच्छी खेती थी। कई अनेक बिगहे के जोत वाले परिवारों से थे। कई भूमिहीन भी थे। दलित और मध्यजातियों के लोग ज्यादा संख्या में तो थे, पर ऊंची जातियों के लोगों की संख्या भी कम नहीं थी। कई 1857 के बंगाल आर्मी के वे सिपाही भी थे, जो उस विद्रोह के कारण अपनी नौकरी से हाथ धो चुके थे। वे अपनी पहचान, नाम और जाति छिपाकर मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद और दक्षिण अफ्रीका गए थे। वे प्राय: लोकभाषी अशिक्षित लोग थे। एग्रीमेंट (शर्तबंदी) को वे अपनी भाषा में गिरमिट कहने लगे। धीरे-धीरे उन्हें गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें ‘कलकतिया’ भी कहा जाता था, क्योंकि वे कलकत्ता डिपो से जहाजों में भर-भरकर ले जाए गए थे।

इस विस्थापन ने मां को बेटे से, पति को पत्नी से, परिवार से परिवार को अलग कर दिया। अनेक शादीशुदा औरतें गांवों में तो पतिविहीन बेवा का जीवन बिताते हुए रोते-रोते मर गईं। बूढ़े बाप की आंखें अपने खो गए लाल को देखने को तरस गईं। भिखारी ठाकुर ने इसी विस्थापन के कारण छूट गई औरतों के दर्द को बयान करने के लिए बिदेसिया नामक भोजपुरी लोकनाटक रचा। उन्होंने स्वयं इस विस्थापन को देखा था और इसके दर्द को महसूस किया था। इनमें से कई तो कलकत्ता कमाने गए थे, और वहीं से गायब हो गए। कलकत्ता में ही वह डिपो था, जहां से उन्हें ले जाया जाता था। बनारस, बक्सर, दानापुर, छपरा, कानपुर के ‘सब डिपो’ में इन्हें एकत्रित किया जाता था, वहां से उन्हें रजिस्टर कर कलकत्ता डिपो ले जाया जाता था। फिर समुद्री जहाजों से आगे की यात्रा शुरू होती थी।इस विस्थापन के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में सशक्त आवाजें उठीं। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बनारसी प्रसाद चतुर्वेदी, भवानी दयाल संन्यासी इत्यादि के प्रतिरोध से उन मुल्कों में श्रमिकों की स्थिति के अध्ययन के लिए अनेक आयोग बनाए गए। इन आयोगों की रिपोर्ट के आधार पर 1916-17 में गिरमिटिया विस्थापन को रोकने के लिए ब्रितानिया सरकार बाध्य हुई। अभी पूरी दुनिया में जिन देशों में भी इन गिरमिटिया के वंशज हैं, वे ‘गिरमिटिया’ व्यवस्था की समाप्ति की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।

आज उन विस्थापित लोगों की तीसरी या चौथी पीढ़ी शिक्षा, राजनीति या व्यापार में बहुत आगे आ चुकी है। अनेक अपनी जड़ों से जुड़ने, उन्हें खोजने के लिए भारत आ रहे हैं। उनकी अस्मिता को अगर गहराई से महसूस करें, तो आज सब कुछ होने के बावजूद वे अपने को आधा-अधूरा महसूस करते हैं। मानो उनका ‘आधा’ आज भी कहीं खोया हो, जिसे वे ढूंढ़ रहे हों। वे एक ऐसी नॉस्टालजिया की यातना से गुजर रहे हैं, जिसमें मातृभूमि में वापसी असंभव है, पर सदा उसकी चाहत उसमें बनी रहती है। उनके जो पूर्वज भारत में अपने परिवार से विलग हो गए थे, उनमें से ज्यादातर उस विलगाव के दुख से जिंदगी भर उबर नहीं पाए और उनमें से अनेक मानसिक बीमारियों के शिकार हो गए। अगर आप उन देशों के आर्काइव में जाएं, तो वहां ऐसे खोये पत्रों का अलग बॉक्स बना है। उन संदेशों का, जो जिन लोगों के लिए लिखे गए थे, उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाए।

अब वे भारत में अपने लोगों से जुड़ रहे हैं। शादी-ब्याह का संबंध भी स्थापित कर रहे हैं। भारत सरकार प्रवासी दिवसों का आयोजन करके इन्हें जोड़ रही है। भारत के ग्रामांचलों की लोक-संस्कृति में इन बिदेसिया की स्मृतियां आज भी लोक गीतों में जिंदा हैं। हिंदी और अंग्रेजी में इन पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। अमिताभ घोष की पुस्तक सी ऑफ पॉपीज को इन भूले-बिसरे लोगों को खोजने की एक सार्थक कोशिश के रूप में देखा जाना चाहिए। खोने, पाने, बिछुड़ने, मिटकर पुन: स्थापित होने की प्रक्रिया से गुजरते हुए इन गिरमिटिया श्रमिकों के वंशज अपने उन देशों को समृद्ध कर रहे हैं, जहां उन्हें बसाया गया था।


Date:11-02-18

States of health

The NITI Aayog Health Index should trigger a wider public debate

EDITORIAL

Unsurprisingly, States with a record of investment in literacy, nutrition and primary health care have achieved high scores in NITI Aayog’s first Health Index. Kerala, Punjab, and Tamil Nadu are the best-performing large States, while Uttar Pradesh, Rajasthan, Bihar, Odisha and Madhya Pradesh bring up the rear. Health-care delivery is the responsibility of States; the Centre provides financial and policy support. Being able to meet the Sustainable Development Goals over the coming decade depends crucially on the States’ performance. Yet, health care is not a mainstream political issue in India, and hardly influences electoral results. The Index, with all its limitations given uneven data availability, hopes to make a difference here by encouraging a competitive approach for potentially better outcomes. For instance, with political will, it should be possible for Odisha to bring down its neonatal mortality rate, estimated to be the highest at 35 per thousand live births — worse than Uttar Pradesh. A dozen States with shameful under-five mortality rates of over 35 per 1,000 live births may feel the need for remedial programmes. What the Index shows for the better-performing States such as Kerala and Tamil Nadu is that their continuous improvements have, overall, left little room to notch up high incremental scores, but intra-State inequalities need to be addressed.

Coming soon after the announcement of a National Health Protection Scheme in the Union Budget, the Index uses metrics such as institutional deliveries, systematic reporting of tuberculosis, access to drugs for people with HIV/AIDS, immunisation levels and out-of-pocket expenditure. The twin imperatives are to improve access to facilities and treatments on these and other parameters, and raise the quality of data, including from the private sector, to enable rigorous assessments. At the same time, as NITI Aayog points out, data on other key aspects such as non-communicable diseases, mental health, governance systems and financial risk protection lack the integrity to form part of a good composite index. Both the Centre and the States have the responsibility to scale up their investment on health as a percentage of their budgets, to be more ambitious in interventions. While the NHPS may be able to address some of the financial risk associated with ill-health, it will take systematic improvements to preventive and primary care to achieve higher scores in the Index. As the experience from countries in the West and now even other developing economies shows, socialisation of medicine with a reliance on taxation to fund basic programmes is the bedrock of a good health system. If the NITI Aayog Health Index leads to a mainstreaming of health on these lines, that would be a positive outcome.