12-12-2024 (Important News Clippings)

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12 Dec 2024
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       Date: 12-12-24

Judged Outside Courts

SC to hear matter of HC judge’s public remarks. Judges must be held to higher standards

TOI Editorials

The Supreme Court has sought details from Allahabad HC following complaints against HC judge Shekhar Kumar Yadav speaking allegedly in favour of majoritarian rule and making pejorative remarks against Muslims at a VHP event on HC premises, organised by VHP’s ‘high court unit’. The judge in question is no stranger to controversy. Several of his orders made news. To cite one, he denied bail in a cow slaughter case, speaking not so much on the case’s merits as the cow’s special status, that it was the only animal to “exhale oxygen”.

SC correctly calls out judges over regressive remarks, misogynistic takes and expressions of religious prejudice. Recent incidents include the Gujarat HC judge who cited Manusmriti in a minor’s rape pregnancy case (normal to give birth at age 17), the Karnataka HC judge who called a part of Bengaluru “Pakistan”, and the Calcutta HC judge who told teen girls to “control their sexual urges”. What is damaging is not only that such unwarranted ‘free speech’ seems to be increasingly normalised. Judiciary’s problem is as much in the fact that judges who openly breach constitutional principles were selected in the first place.

Some argue constitutional positions do not entail a curb on rights to freedom of expression, belief, association or assembly. But to establish tenets of impartiality, judges’ conduct in office and in public events has to be above reproach. It is what grants them immunity. Unbecoming conduct is effectively an abuse of that immunity. When anyone listens to Justice Yadav, what they may well ask is whether he can draw a line between his personal politics and his duty to hold court without prejudice. The same way justice must be seen to be done, optics of what judges speak where, is just as important to uphold expectations of the independence of judiciary. Justice Yadav’s remarks at a VHP event would have remained unnoticed had he not been an HC judge. But it’s impossible in some jobs to be in a public event and say this is a purely personal view. Being an HC judge is such a job. However SC proceeds, it must give a strong and clear reminder on this to judges.


 Date: 12-12-24

VIP: Very Impartial Person

Opposition motion on RS chair is rooted in perception, which is important for constitutional offices

TOI Editorials

Some roles demand fair play in real time. Judges, match referees, cops manning traffic at crossroads and Rajya Sabha chair, to name a few. Unlike parents, they don’t have a lifetime to prove their impartiality. It’s important for them to not only think fair, philosophically, but also be seen as acting fair. It’s a question of optics, but more than that, outcomes. Conduct of RS & LS, for instance, mirrors the health of Indian democracy. So it’s troubling that opposition parties don’t consider V-P and RS chair Dhankhar impartial. On Tuesday, 60 MPs gave notice for a no-confidence motion against him, accusing him of being partisan. It’s a first in RS history, and while the motion’s success is highly improbable, it opens doors for more such attempts. Expect V-P’s office – the post is always a political appointment but seldom confrontational until now – to be attacked frequently.

How did things come to this pass? Dhankhar has had an uneasy relationship with opposition parties from his days as Bengal governor. Mamata had sought his removal from Kolkata Raj Bhavan for repeatedly challenging her authority in different matters. But allegations of partiality in RS stem from what opposition says is his more-than-occasional heavy-handed manner towards non-treasury parties. Opposition’s notice accuses him of denying requests to rebut “falsehoods”, making “unacceptable” remarks against LoP, acting like govt “spokesperson” in RS, celebrating his association with RSS, and “provoking the treasury benches to make outrageous remarks”. As cop, judge and referee, RS chair perhaps needs to play an elder’s role, not that of an opera conductor. As Dhankhar himself said at an event a day after SC’s “caged parrot” jibe at CBI:

“In a functional democracy governed by the rule of law, perception matters.” The no-confidence motion against RS chair is also a question of perception. In the republic’s 75th year, it arises everytime a governor or an LG has a standoff with the duly elected govt of an opposition party. While both sides score political points, each stroke takes some sheen off the republic.


       Date: 12-12-24

Dhaka, Don’t Duck Responsibilities

ET Editorials

‘Minorities must be protected.’ After this unequivocal message was delivered on Monday by foreign secretary Vikram Misri to Muhammad Yunus-led interim Bangladesh government, a day later Dhaka finally acknowledged ‘88 incidents’ of hate crimes against minorities, mainly Hindus. The pressure on Dhaka to get its act together before things go out of control — as such matters are wont to — comes at a timely juncture. Britain and EU have also raised this issue in their congress and parliament respectively, adding to the heft of international concern. Bangladesh should realise it cannot treat this loud and clear message lightly.

An administration led by a Nobel Peace Prize-winner needs to guarantee peace for the country’s minority population, instead of letting a dangerous majoritarianism creep in. Countries with large Bangladeshi immigrant populations like Britain and Italy are right to be concerned. A backlash against Bangladeshi-origin citizens of these countries cannot be an option. Hindus, who comprise the bulk of Bangladesh’s roughly 8% minority population, need to feel secure. That Dhaka has articulated that the ‘number of cases and arrests is likely to increase’ as new incidents of violence have been reported across the country is a start. Action must follow words.

India has, since the formation of Bangladesh, been a reliable partner for its development. The mutually beneficial relationship contributed to Bangladesh’s graduation from the LDC category, this apart from the support provided to help tide over its recent economic slowdown and the pandemic. New Delhi is committed to a peaceful, stable neighbourhood and Bay of Bengal region. Dhaka must ensure minority protection, as any democracy wishing to be taken seriously must.


       Date: 12-12-24

A wide aisle

Parliament must remain the forum for airing the views of all representatives

Editorial

In a move that is unprecedented in India’s parliamentary history, 60 Members of the Rajya Sabha have expressed a loss of confidence in the Chairman, Jagdeep Dhankhar, who is also the Vice-President of India. These Members of Parliament, from the Opposition, have given notice for a resolution seeking his removal from office. The resolution is unlikely to face a vote, and will be defeated if it does. But that is beside the point. What is real and damaging for democracy is the trust deficit between the Chair and the Opposition members. Mr. Dhankhar’s rulings and his public statements have been cited by the Opposition as proof of his partisanship. Mr. Dhankhar’s decision to allow Bharatiya Janata Party (BJP) MPs to speak on the subject of an adjournment motion that he himself had rejected on December 9 was the final trigger for the extreme step by the Opposition. These members also see, among other things, a pattern of the Leader of the Opposition in the Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge, being disallowed to speak, and Mr. Dhankhar publicly amplifying views of the government and berating those of the Opposition. Most often, it is career politicians who are elected, through a partisan contest, to supposedly apolitical positions such as President, Vice-President and Speaker of the Lok Sabha. Once in office, they largely stay above the fray. Hence, the notice for a no-confidence motion against the Rajya Sabha Chairman marks an unfortunate turn for democracy.

It is no coincidence that all this comes against the backdrop of a constant campaign by the BJP to shrink the Opposition space. Criticism of the government is portrayed as an anti-national act, and institutions and individuals are often targeted through insinuations. There is little engagement between the BJP and the Opposition. If Parliament merely becomes yet another platform for political diatribe, it will erode rather than reinforce democracy. The message from parliamentary proceedings to the citizenry should be that the government is sensitive to their voices. The government’s defence of Mr. Dhankhar included a reference to his caste, and condemnation of the principal Opposition party, with the insinuation that it was anti-India. While the government gets its way by virtue of its majority, the Opposition must have its say. When Parliament is held hostage to hostility between the government and the Opposition, the Chair is expected to mediate and find a way forward. This role of the Chair is possible only when its occupant is neutral and seen as such. Regardless of the merit of the grievances, the Chairman could take a proactive approach to reassure his critics that he is above the political fray for the sake of institutional integrity.


       Date: 12-12-24

Bench and bigotry

High Court judge’s remarks on minorities require a stern response

Editorial

Political affiliations are seldom considered a disqualification to hold judicial office, but there is no doubt that open bigotry should be one. The controversial remarks of Justice Shekhar Kumar Yadav of the Allahabad High Court, including an unacceptable slur against the Muslim community, at an event organised by the Vishwa Hindu Parishad (VHP) cast a shadow on his impartiality as a judge, if not his suitability to remain in office. Justice Yadav observed ominously that “this is India and it will be run as per the wishes of its majority”. It was clear from the context of a Hindu-Muslim dichotomy that he was speaking about, that he was not referring to a governing majority in a democracy, but the sort of numerical superiority that would give the larger group the final word on how the country is run. The judge also sought to compare Hindu and Muslim children and comment on how Hindus learn kindness and tolerance, while Muslims purportedly do not because they witness the slaughter of animals. He is previously known to have observed that the cow is the only animal that inhales and exhales oxygen and made remarks against conversion. It is a welcome development that the Supreme Court of India has taken note of reports highlighting Justice Yadav’s remarks and asked for details from the High Court. It is too early to speculate whether there will be an in-house inquiry, or a response to calls for his removal, but it is quite certain that the judge’s conduct and functioning will come under justified scrutiny.

Even though the event was a discussion on the need for a Uniform Civil Code, it was not an ideal stage for a meaningful debate. The VHP is an aggressive proponent of a Hindu majoritarian view, responsible for spearheading a violent movement for demolishing the Babri Masjid in Ayodhya and installing a Ram temple in its place, and an organisation that has been banned in the past for fomenting riots, discord and much bloodshed. It was quite obvious that the forum would be more inclined to assail minorities than extol the virtues of a uniform law for civil matters. Judges of constitutional courts are not expected to grace the platform provided by such groups. It is regrettable that the judge forgot the ethical principles that bind the higher judiciary. In 1997, the Supreme Court had adopted a ‘Restatement of Values of Judicial Life’, a set of guidelines under which the behaviours and conduct of members of the higher judiciary must reaffirm the people’s faith in the institution’s impartiality and any act that erodes such a perception should be avoided. While lapses from such principles are not rare, Justice Yadav presents a rather glaring example.


       Date: 12-12-24

बिना कार्य संस्कृति बदले सही व जल्दी न्याय कठिन

संपादकीय

सभी विचाराधीन कैदी (कुछ दफाओं को छोड़कर) जिन्होंने अभियोग में मिलने वाली अधिकतम सजा का एक-तिहाई समय बगैर ‘न्याय’ मिले काट लिया है, छोड़ दिए जाएंगे। केन्द्रीय गृहमंत्री ने नई संहिताओं की तारीफ की, जिनमें अब अभियोजन से लेकर सुप्रीम कोर्ट को तय समय में फैसला करने की बाध्यता होगी। लेकिन क्या मात्र कानून बनाकर या फॉरेंसिक विज्ञान का प्रयोग बाध्यकारी कर न्याय प्रक्रिया को तेजी दी जा सकती है? आज से 37 साल पहले लॉ कमीशन ने जजों की संख्या 50 प्रति दस लाख आबादी करने की संस्तुति की थी। कानून मंत्री ने विगत 8 दिसम्बर को लोकसभा में बताया कि वर्ष 2014 में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 19,518 थी जबकि वास्तविक संख्या 15, 115 यानी 2011 की जनगणना के हिसाब से मात्र 12.59 दंडाधिकारी प्रति दस लाख। हाल के दशकों में सामाजिक-आर्थिक संबंध और जटिल होते गए। चेक बाउंस होना सिविल वाद की जगह आपराधिक कृत्य बना, साइबर क्राइम, तलाक के मामलों की बाढ़ आई, अपराध के तरीके, रफ्तार और आयाम बदले। पीएमएलए और नए कानूनों के तहत ईडी, सीबीआई, आईटी की भूमिका का विस्तार हुआ। फिर क्या नए कानून के तहत बाध्यकारी फॉरेंसिक इकाइयां उपलब्ध हैं? पूरी कार्य-संस्कृति बदलनी होगी।


सरकार के खर्चों में कटौती के लिए नई सोच की जरूरत है

चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )

अमेरिका में ट्रम्प की जीत के बाद ‘DOGE’ (डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी या ‘डोज’) की स्थापना चर्चाओं में है। उद्यमी इलोन मस्क और राष्ट्रपति पद के पूर्व उम्मीदवार विवेक रामास्वामी के नेतृत्व में काम करने जा रहा ‘डोज’ कोई सरकारी विभाग नहीं है।

यह एक सलाहकार संस्था है, जिसका सीधा संपर्क ट्रम्प से होगा। यह सरकार के खर्चों को कम करने और उसे अधिक कुशल बनाने के तरीके खोजेगा। मस्क और रामास्वामी दोनों ही अरसे से छोटी सरकार के समर्थक रहे हैं।

भारत में भी ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा दिया गया था। हो सकता है कि ‘डोज’ के आइ​डिया में हमारे लिए भी कुछ काम का हो और उसकी मदद से हम अपनी सरकार को और अधिक कुशल बनाना सीख सकें।

ये सच है कि पैसा खर्च किए बिना सरकारों का काम नहीं चल सकता। वेतन देना, कार्यालय चलाना, कल्याणकारी योजनाएं लागू करना, सब्सिडी देना, बुनियादी ढांचा बनाना, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पुलिस, शिक्षा- इन सभी में खर्च होता है। इसलिए यह कहना तो बेमानी होगा कि सभी सरकारी खर्च बेकार हैं। लेकिन किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में सरकारी खर्च हमेशा अपेक्षाकृत बड़ा होता है।

यही कारण है कि ‘छोटी सरकार’ या ‘न्यूनतम सरकार’ जैसे शब्द सापेक्ष हैं। लेकिन हम सरकार को थोड़ा और अधिक कुशल बनाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। और क्योंकि सरकारें बहुत पैमाने पर खर्च करती हैं, इसलिए बचाई गई छोटी राशि भी बड़ी बन जाती है।

‘डोज’ के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए, मस्क और रामास्वामी ने ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ में एक खुला पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि हमारे देश की स्थापना इस मूल विचार पर हुई थी कि हम जिन लोगों को चुनते हैं, वे सरकार चलाएंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं है।

अधिकांश कानून नौकरशाहों द्वारा प्रस्तावित होते हैं। अधिकांश सरकारी खर्च लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त राजनेताओं द्वारा नहीं, बल्कि लाखों अनिर्वाचित सिविल सेवकों द्वारा किए जाते हैं। और वे जानते हैं कि सिविल-सेवा सुरक्षा के कारण वे बर्खास्त नहीं किए जा सकते।

क्या यही बात हमारे देश भारत के लिए भी सही नहीं है? ये सच है कि केंद्रीय बजट पर शीर्ष नेताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। लेकिन प्रस्तावित योजनाएं और वास्तविक खर्च के आंकड़े अक्सर नौकरशाहों के दिमाग की ही उपज होते हैं। क्या यह संभव नहीं कि कुछ खर्चों की जांच करके उन्हें अधिक कुशलतापूर्ण बनाया जा सके?

मान लें कि सरकार का कुल खर्च-बजट लगभग 50 लाख करोड़ रुपए है। अगर हम इन लागतों का 5% भी बचा सकें तो यह 2.5 लाख करोड़ की बचत होगी। यह भारत द्वारा एक वर्ष में एकत्र किए जाने वाले कुल सीमा-शुल्क के बराबर है। या कुल जीएसटी या कुल आयकर या कॉर्पोरेट कर-संग्रह का लगभग एक चौथाई।

इस बचाए गए पैसे को बेहतर परियोजनाओं के लिए खर्च किया जा सकता है। इससे देश के सरकारी खजाने की सेहत भी सुधर सकती है। इसका परिणाम कम मुद्रास्फीति और कम ब्याज दरों के रूप में हो सकता है। कम ब्याज दरें अधिक निवेश, नौकरियों और आर्थिक विकास की ओर ले जाती हैं।

क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मस्क और रामास्वामी ने अपने पत्र में कहा था कि हम आंत्रप्रेन्योर हैं, राजनेता नहीं। हम अधिकारियों या कर्मचारियों के बजाय बाहरी वालंटियरों की तरह काम करेंगे। हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे या रिबन नहीं काटेंगे, लेकिन हम खर्चों में कटौती करेंगे।

यह तो समय ही बताएगा कि ‘डोज’ क्या हासिल कर पाता है। लेकिन उसका बाहरी लीडरशिप का ​विचार समझदारी भरा लगता है। ‘डोज’-इंडिया का नेतृत्व भी नेताओं-नौकरशाहों के इकोसिस्टम से नहीं आ सकता। और सेवानिवृत्त अधिकारियों और न्यायाधीशों से भी नहीं।

मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन खर्चों में कटौती के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। और ये वो ही लोग कर सकते हैं, जिन्होंने अपना जीवन कुशल बनने की कोशिश में बिताया है। इस मायने में आंत्रप्रेन्योर लोग काम के हैं।

वैसे भी हमारे पास ऐसे बेहतरीन व्यापारिक-समुदायों की कमी नहीं, जो लागत कम रखने में माहिर हैं। इसमें कुछ अनुभवी बिजनेस-लीडर्स को भी जोड़ा जा सकता है। उनके लिए शीर्ष तक सीधी पहुंच भी जरूरी है।

ट्रम्प और मस्क एक-दूसरे के करीब हैं। मस्क के सुझावों पर ट्रम्प जरूर ध्यान देंगे। हमें भारत में भी इसी बात की जरूरत है कि परियोजनाओं का नेतृत्व करने वालों की बात प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री सीधे सुन सकें।

टेक्नोलॉजी और डेटा की मदद से वेलफेयर योजनाओं को और दक्षतापूर्ण बनाया जा सकता है। अभी तो उनमें से बहुतेरी 2011 के आउटडेटेड मॉडल पर चल रही हैं। सच कहें तो दुनिया के हर देश को DOGE की जरूरत है।


      Date: 12-12-24

कलह बढ़ाने वाली पहल

संपादकीय

राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने के बाद विपक्षी नेताओं ने जिस तरह संयुक्त संवाददाता सम्मेलन कर उन पर पक्षपात करने के आरोप लगाए, उससे यह स्पष्ट है कि वे इस मामले में अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहते हैं। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के बाद भी इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि विपक्षी दल उन मुद्दों को लेकर एकमत नहीं, जिन्हें कांग्रेस तूल देना चाहती है।

विपक्ष अपने प्रस्ताव को लेकर कितना भी गंभीर हो, इसके आसार नहीं कि वह अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगा, क्योंकि उपसभापति को हटाने के लिए राज्यसभा के साथ लोकसभा में भी बहुमत चाहिए और वह उसके पास है नहीं। निःसंदेह विपक्ष इस यथार्थ से अपरिचित नहीं हो सकता, लेकिन शायद उसका उद्देश्य सभापति को हटाना नहीं, बल्कि यह संदेश देना है कि राज्यसभा सभापति के रवैये के चलते वह सदन में अपनी बात नहीं कह पा रहा है।

पता नहीं, वह अविश्वास प्रस्ताव के जरिये यह संदेश दे पाएगा या नहीं, लेकिन यह सामान्य बात नहीं कि संसदीय इतिहास में पहली बार सभापति को हटाने की पहल की जा रही है। यह पहल सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच अविश्वास एवं कटुता को तो प्रकट करती ही है, उनके बीच की संवादहीनता को भी बयान करती है।

यदि विपक्ष राज्यसभा सभापति के खिलाफ अपने अविश्वास प्रस्ताव को आगे बढ़ाने पर अड़ता है तो वह पारित तो नहीं ही होगा, लेकिन उसके नतीजे में सत्तापक्ष और विपक्ष के रिश्ते और अधिक कड़वे अवश्य हो जाएंगे। इसका दुष्प्रभाव संसद के आगामी सत्रों में भी दिख सकता है और राष्ट्रीय महत्व के कई जरूरी काम अटक सकते हैं।

यदि विपक्ष यह समझ रहा है कि वह राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर कोई राजनीतिक लाभ हासिल कर लेगा तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जनता देख रही है कि विपक्षी दल सदन में अलग-अलग मुद्दों को अहमियत देकर हंगामा कर रहे हैं। आम तौर पर विपक्ष को सभापति का रवैया रास नहीं ही आता।

इसे लेकर वह शिकायत तो करता है, लेकिन उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर न तो पद की गरिमा गिराता है और न ही राजनीतिक कलह बढ़ाने का काम करता है। आज जो विपक्ष यह काम कर रहा है, उसे यह पता होना चाहिए कि अतीत में राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी के रवैये को लेकर भाजपा को कितनी शिकायत रहती थी?

हामिद अंसारी तो मोदी सरकार के कार्यकाल में भी राज्यसभा के सभापति थे, लेकिन उसने संयम बरता और एक सीमा से आगे नहीं गई और वह भी तब, जब उसे उच्च सदन में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में समस्या आ रही थी। अच्छा होता कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव की हद तक नहीं जाता और संसद की गरिमा गिराने का काम नहीं करता। प्रश्न यह है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता, जैसी कि भरी-पूरी संभावना भी है तो विपक्ष क्या करेगा?


       Date: 12-12-24

खुदरा निवेशकों के लिए मददगार

संपादकीय

भारतीय शेयर बाजार न केवल बाजार पूंजीकरण के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक हैं बल्कि इन्हें सबसे अधिक सक्षम बाजारों में भी गिना जाता है। बाजार को और सक्षम बनाने के लिए शेयर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस वर्ष के आरंभ में टी प्लस जीरो (उसी दिन) निपटान का बीटा संस्करण लॉन्च किया था जो शेयर नकदी बाजार में 25 शेयरों के लिए वैकल्पिक आधार पर था। बीते कुछ महीनों के फीडबैक और अनुभव के आधार पर बाजार नियामक ने इस सुविधा को शीर्ष 500 शेयरों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया। यह दिखाता है कि नियामक की दृष्टि में बाजार अधोसंरचना और शामिल संस्थान बड़े पैमाने पर बदलाव के लिए तैयार हैं। हालांकि रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि टी प्लस जीरो को अपनाने की गति धीमी रही है लेकिन इससे नियामक को बाजार सुधार संबंधी कदम उठाने में धीमापन नहीं बरतना चाहिए। अपनाने का क्रम धीमा होने की एक वजह नए निपटान चक्र में शेयरों की सीमित संख्या भी हो सकती है।

सेबी के सर्कुलर के मुताबिक टी प्लस जीरो चक्र 31 जनवरी, 2025 से बाजार पूंजीकरण के मुताबिक शीर्ष 500 कंपनियों के लिए उपलब्ध रहेगा। शेयरों को 100 के खंड में नए चक्र में शामिल किया जाएगा। इसकी शुरुआत समूह के निचले स्तर से की जाएगी। यह बात समझ में आती है क्योंकि तुलनात्मक रूप से कम आकार वाली कंपनियां पहले आगे आएंगी। इससे व्यवस्था की मजबूती आंकने में मदद मिलेगी।

आगे चलकर बड़ी कंपनियां नए निपटान चक्र में शामिल होंगी। अब सभी शेयर ब्रोकरों को भागीदारी की इजाजत होगी। उन्हें टी प्लस जीरो और टी प्लस वन निपटान के लिए अलग-अलग ब्रोकरेज वसूलने की भी इजाजत होगी, बशर्ते कि वह नियामकीय दायरे में हो। क्वालिफाइड शेयर ब्रोकर जो चुनिंदा शर्तों का पालन करते हों उनसे उम्मीद की जाएगी कि वे जरूरी व्यवस्था कायम करें ताकि नए निपटान चक्र में अबाध भागीदारी तय समय में हो सके।

इस बीच स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस और डिपॉजिटरीज जिन्हें एक साथ बाजार अधोसंरचना संस्थान या एमआईआई कहा जाता है, उनसे भी उम्मीद की जाएगी कि वे अबाध शुरुआत के लिए जरूरी व्यवस्था कायम करें। इसके अलावा सहज क्रियान्वयन के लिए एमआईआई से उम्मीद है कि वे परिचालन दिशानिर्देश और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ सामने आएं। इससे सभी अंशधारकों खासतौर पर व्यक्तिगत निवेशकों को नए चक्र में शामिल होने में मदद मिलेगी।

टी प्लस जीरो के बड़े कारोबार को देखते हुए स्टॉक एक्सचेंजों से उम्मीद की जा रही है कि वे एक व्यवस्था कायम करेंगे। टी प्लस जीरो प्रणाली का आकार बढ़ाने के कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। खासतौर पर छोटे निवेशकों के नजरिये से। जैसा कि पहले भी लिखा जा चुका है, नियामक के आकलन में पाया गया कि 90 फीसदी से अधिक इक्विटी डिलिवरी कारोबार जहां कारोबार का आकार एक लाख रुपये से कम रहा उसे नकदी और प्रतिभूतियों के अग्रिम जमा में अंजाम दिया गया। ऐसे में बहुसंख्य छोटे कारोबारी और निवेशक इस कदम से लाभान्वित होंगे क्योंकि नकदी की स्थिति में सुधार होगा।

नकदी में सुधार और कारोबारी सौदों का तेज निपटान जोखिम कम करने में मदद करेगा। तेज निपटान चक्र जहां निवेशकों की मदद करेगी, वहां यह एमआईआई पर दबाव भी डाल सकता है। खासतौर पर निपटान की दो समांतर व्यवस्थाओं के चलते। बहरहाल, चूंकि भारतीय बाजार अधोसंरचना ने समय के साथ अल्प निपटान चक्र को सक्षम बनाया है इसलिए यह उम्मीद की जा रही है कि व्यवस्था अबाध ढंग से टी प्लस जीरो चक्र में चली जाएगी। बेहतर बुनियादी ढांचे और अंशधारकों की अपनाने की क्षमता को देखते हुए बाजार नियामक अगर प्राथमिक बाजार में चक्र को छोटा करने पर ध्यान केंद्रित करे तो बेहतर होगा। एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के जारी होने और सूचीबद्ध होने के बीच के समय को कम करने की काफी गुंजाइश है।


         Date: 12-12-24

जलवायु परिवर्तन पर ट्रंप के रुख का प्रभाव

सुनीता नारायण, ( लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरन्मेंट से जुड़ी हैं )

डॉनल्ड ट्रंप की दूसरी पारी जलवायु परिवर्तन के लिए क्या मायने रखती है? ट्रंप दुनिया को अब तक सबसे अधिक ग्रीनहाउस गैस देने वाले और हर साल उनके उत्सर्जन में दूसरा सबसे ज्यादा इजाफा करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। सर्वविदित है कि वह जलवायु परिवर्तन को संशय से देखते हैं और जलवायु संकट के इस दौर में भी जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल की पुरजोर वकालत करते हैं। वह कह चुके हैं कि पद संभालने के बाद वह ऊर्जा की कीमतें कम कराएंगे और हरित ऊर्जा योजनाएं बंद कर देंगे। वास्तव में वह चाहते हैं कि अमेरिका की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की जाए और वहां के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उद्योग से नियामकीय नियंत्रण ढीला पड़े।

लेकिन यह कहते समय याद रहे कि जो बाइडन के राष्ट्रपति रहते हुए भी अमेरिका जीवाश्म ईंधन में सबसे आगे रहा है और उसने इतना तेल उत्पादन किया, जितना किसी अन्य देश ने पहले नहीं किया है। वह विश्व का सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादक देश है, जो रूस से 40 प्रतिशत अधिक उत्पादन करता है। इसलिए जब ट्रंप कहते हैं कि वह जीवाश्म ईंधन की तरफ लौटेंगे तो हमें समझना होगा कि हालात कितने खराब हो जाएंगे!

ट्रंप तो बाइडन प्रशासन की नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन योजनाओं के भी पीछे पड़ गए हैं। उन्हें वह उद्योग और नौकरियां खत्म करने वाली, चीन समर्थक तथा अमेरिका विरोधी बताते हैं। कुल मिलाकर वह दुनिया को आसन्न आपदा के कगार पर खड़ा देखकर हरित ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाए जाने के विचार को पूरी तरह खारिज कर अतीत में लौटना चाहते हैं।

फिर सवाल उठता है कि जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका में चल रहे काम का क्या होगा? पूरी दुनिया को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक मंच पर लाने वाली अंतरराष्ट्रीय संधियों का भविष्य क्या होगा? यह सवाल जरूरी है क्योंकि ट्रंप की इस बार की जीत कोई तुक्का या इत्तफाक नहीं है। 2016 में जब वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो दुनिया को पता ही नहीं था कि वह किसके साथ रहेंगे और किसके खिलाफ। हममें से ज्यादातर उनकी बातों को गीदड़ भभकी मानते थे। मगर इस बार वह इस यकीन के साथ सत्ता में आए हैं कि अमेरिका की जनता ने जलवायु परिवर्तन को सीधे तौर पर नकारने जैसे उनके विचारों के कारण ही उन्हें चुना है। इसलिए हमें उनके कार्यों से हैरत नहीं होनी चाहिए बल्कि सवाल यह होना चाहिए कि वजूद पर संकट खड़ा करने वाली इस समस्या से निपटने के लिए दुनिया को क्या करना चाहिए।

यह सच है कि खुद तेल और गैस का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले अमेरिका के दोगलेपन के बाद भी जलवायु कार्रवाई के खिलाफ काम का संकल्प लेने के मामले में बाइडन पिछले राष्ट्रपतियों से अलग नजर आते हैं। उन्होंने 2030 तक ग्रीनहाउस गैसों को 2005 के स्तर से 50-52 प्रतिशत नीचे लाने और 2035 तक समूची बिजली को कार्बन के प्रदूषण से एकदम मुक्त बनाने का साहसिक लक्ष्य तय किया है।

स्वच्छ प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश लाने के लिए लाया गया मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम (आईआरए) बेहद शानदार उपाय था। इस मामले में अमेरिका ने झंडा उठाया था इसलिए दूसरे देश इससे बच नहीं सकते थे। उन्हें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने ही पड़े। हालांकि यह काफी नहीं था, बल्कि लक्ष्य के आसपास भी नहीं था। मगर तस्वीर बदल गई थी।

सवाल यह भी उठता है कि क्या ट्रंप अपने देश को जलवायु परिवर्तन पर 2015 के पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि जैसी वैश्विक संधियों से बाहर कर लेंगे? ज्यादातर लोगों को लगता है कि वह ऐसा ही करेंगे। इससे कार्बन कम करने का दुनिया का इरादा कमजोर पड़ेगा और उस सहकारी समझौते को भी झटका लगेगा, जिसके हिसाब से विकासशील देशों को कार्बन कम करने तथा स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए वित्तीय मदद मिलनी है।

तब हमें इसी हकीकत के साथ चलना होगा। लेकिन यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह सब तब हो रहा है, जब जलवायु परिवर्तन के असर बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा देशों को बरबाद कर देंगे। लोग और ज्यादा गरीब होते जाएंगे और दुनिया में असुरक्षा बढ़ जाएगी। आज की दुनिया में आव्रजन वह मुद्दा है, जिसके कारण ऐसे मजबूत नेताओं का समर्थन बढ़ रहा है, जो अवैध घुसपैठियों को टिकने नहीं देंगे। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बिगड़ने के साथ हालात और खराब होते जाएंगे। इससे निपटने के लिए हम सब को हरकत में आना होगा। हमें वैश्विक नेतृत्व की जरूरत होगी मगर ऐसे मुखर स्वर भी चाहिए, जो सामने खड़ी आपदा की बात ही न करें बल्कि अलग तरीके से काम करने की संभावनाओं पर भी बोलें। आज हमें उम्मीद भरे ऐसे ही संदेश की जरूरत है।

दुनिया कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था बनने के सफर में आगे बढ़ चुका है और आसानी से पीछे नहीं लौट सकता। बैटरी एवं नवीकरणीय ऊर्जा समेत हरित प्रौद्योगिकियों पर बहुत भारी निवेश किया गया है और इस नई अर्थव्यवस्था में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। स्वच्छ प्रौद्योगिकी में भारी-भरकम निवेश करने वाले चीन के लिए यह बहुत अहम है। मगर हमें पर्यावरण के क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए अपनाए गए तरीकों को नया रूप देना होगा। हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में होने वाले खर्च को समझना होगा। हमें विकासशील देशों में ही नहीं औद्योगीकरण की राह पर बहुत आगे बढ़ चुके विकसित देशों में भी हरित ऊर्जा अपनाने के समावेशी और किफायती तरीके तलाशने होंगे। ट्रंप के चुनाव से हमें यही समझने की जरूरत है – संदेश एकदम साफ है और इसे नकारने का जोखिम भी हमारा ही है।


       Date: 12-12-24

साख पर चोट

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के कथित भाषण पर संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट से जानकारियां मंगवाई हैं। जस्टिस यादव विश्व हिन्दू परिषद के कार्यक्रम में कहा हिन्दुस्तान बहुसंख्यकों की इच्छानुसार चलेगा। कठमुल्ला शब्द को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि वह देश के लिए बुरा है। वे जनता को भड़काने वाले हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्होंने कहा कि यह देश भारत है, यहां रहने वाले भारतीय हैं। एक देश और एक संविधान है, तो कानून एक क्यों नहीं। मुसलमानों का नाम लिए बगैर ही कहा कि देश में हलाला, तीन तलाक और चार शादियां नहीं चलने वाली। हालांकि बाद में सफाई दी कि उनका बयान तोड़ मोड़ कर चलाया गया परंतु तकरीबन चौंतीस मिनट के भाषण में मुस्लिम पर्सनल लॉ की जम कर आलोचना की। जज के पद पर बैठे शख्स से उम्मीद की जाती है कि अपने विचारों और बर्ताव से समाज को एकजुटता और विश्वास बढाने का काम करेगा। व्यक्तिगत राय या पसंद-नापसंद सार्वजनिक रूप से रखने में परहेज किया जाना चाहिए। न्यायाधीश सिर्फ न्याय की बात ही कर सकता है। उससे उम्मीद की जाती है कि वह पूर्वाग्रहों और वैमनस्यता फैलाने वाले विचारों से खुद को मुक्त रखे। मगर लाजिमी है कि न्याय की कुर्सी पर बैठा शख्स भी इसी समाज का हिस्सा है। जिस तरह सत्ता पक्ष विपक्षियों और विरोधी विचारधाराओं वालों को हाशिए में ढकेलता है, उसे देख लाभ के लोभ में संवैधानिक पदों पर बैठे लोग सरकार के सुर में सुर मिला कर अपना भविष्य संवारने की जुगत में शामिल हो जाते हैं। पूर्व न्यायाधीशों को मिलने वाले विभिन्न संवैधानिक या सरकारी पद आकर्षण के केंद्र बनते हैं। राजनीतिक दल पक्षपात करते हुए उन्हें चुनावी टिकट देते हैं और उनके विवादित होने का लाभ लेने का भरपूर प्रयास करते हैं। विपक्षी दल उन्हें हटाने और सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष उनके बचाव में तरह-तरह की दलील दे रहा है। निष्पक्षता और सहिष्णुता को लेकर कहीं कोई बात नहीं हो रही हालांकि सबसे बड़ी अदालत ने खुद आगे बढ़ कर मामले में हस्तक्षेप कर इस विवादित मामले के छींटे न्याय व्यवस्था पर पड़ने से बचाने का काम फौरन ही किया। जिम्मेदार पदों पर काबिज लोगों के राजनीति से दूर रहने हिदायत के अलावा इनके राजनीतिक पार्टियों में शामिल होने पर भी रोक होनी चाहिए।


Date: 12-12-24

पर्वतों को बचाने की चुनौतियां

अखिलेश आर्येन्दु

भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में पर्वत देवता के रूप में पूजे जाते रहे हैं। लेकिन पहाड़ों के बेतहाशा दोहन से कई समस्याएं पैदा हुई हैं। हम भूल गए कि पहाड़ों के संरक्षण, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल के अनुसार 94 प्रतिशत स्थानीय पर्वतीय प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 30 प्रकृति की गिरावट रोकना और वापस लाना दस साल की कोशिश है।

जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर धरती, पर्वत और हवा पर पड़ा है। धरती तेजी से गर्म हो रही है। मौसम असंतुलित हो गया है। प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा देखी जाने लगी हैं। पर्वतों का दोहन इतना अधिक किया गया कि दूसरी तमाम तरह की प्राकृतिक दुर्घटनाएं और समस्याएं आए दिन होने लगी हैं। पर्वतों के दोहन को बचाने और पर्वतों के महत्त्व को समझाने के मकसद से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 को ‘अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस’ मनाने की घोषणा की। हर साल 11 दिसम्बर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाए जाने का मकसद पर्वतों का संरक्षण, सुरक्षा और उनके दोहन को रोकना है। जाहिर है पर्वत और इंसान का रिश्ता बहुत पुराना है उतना पुराना जितना मानव सभ्यता धरती का 27 प्रतिशत हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है। दुनिया के पंद्रह प्रतिशत आबादी का पर पहाड़ हैं, और दुनिया के लगभग आधे जैव विविधता वाले हॉटस्पाट की मेजवानी भी पहाड़ करते हैं। दुनिया की आधी आबादी के रोजमर्रा की जिंदगी बसर के लिए पानी उपलब्ध कराने का कार्य पहाड़ करते हैं। कृषि, बागवानी, पेय जल, स्वच्छ ऊर्जा और दवाओं की आपूर्ति पहाड़ों के जरिए होती है। दुनिया के अस्सी प्रतिशत भोजन की आपूर्ति करने वाली बीस पौधों की प्रजातियों में से छह की उत्पत्ति और विविधता पहाड़ों से जुड़ी है। आलू जी, मक्का, टमाटर, ज्वार, सेब जैसे उपयोगी आहारों की उत्पत्ति पहाड़ हैं। हजारों नदियों के खोत पहाड़ हैं। भारत में नदियों को ही पूजा नहीं जाता, बल्कि अनेक पहाड़ों की पूजा भी की जाती है। तमाम चमत्कारिक घटनाएं पहाड़ों से जुड़ी हैं। तमाम तरह की सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत पहाड़ों से जुड़ी हैं। इसलिए पहाड़ों का संरक्षण हमारा कर्त्तव्य है। सृष्टि-उत्पत्ति के साथ सागर और पहाड़, दोनों मानवता के विकास के आधार रहे हैं, लेकिन जैसे-जैसे नई सभ्यता और संस्कृति के साथ विज्ञान का विकास होता गया वैसे-वैसे पहाड़ और सागर, दोनों प्रदूषित किए जाने लगे। आज हालत यह हो गई है कि पहाड़ और सागर दोनों का वैभव खत्म होता जा रहा है। जैसे-जैसे वैश्विक जलवायु गर्म होती जा रही है, पर्वतीय ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इससे जैव विविधता पर ही असर नहीं पड़ रहा, बल्कि ताजे पानी की उपलब्धता और औषधियां भी लुप्त हो रही हैं।

पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र बढ़ते प्रदूषण की वजह से खतरे में है यानी दुनिया भर में पर्वतों को संरक्षण देने की जरूरत है। पर्वत हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, इसे वह समुदाय सबसे ज्यादा जानता है जिसकी रोजमर्रा की जिंदगी की हर कवायद पर्वतों से जुड़ी है। यूं तो पहाड़ों के संरक्षण को लेकर विश्व का ध्यान 1992 में गया जब पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन में एजेंडा 21 के अध्याय 13 ‘नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन सतत पर्वतीय विकास पर जोर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाने से पिछले दस सालों में पर्वतीय पर्यटन तेजी से बढ़ा है लेकिन इसका नुकसान भी देखा गया है। पर्यटकों की लापरवाही से पर्यावरण का नुकसान हुआ और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के कमजोर पड़ने का खतरा बढ़ा है। पहाड़ी इलाकों के निवासियों को रोजगार जंगल और पहाड़ से मिलता है। खासकर महिलाओं के लिए पहाड़ किसी खेती से कम नहीं हैं। युवाओं के लिए पर्वतीय जैव विविधता का संबंध आज अधिक विश्वसनीय है क्योंकि कलाकृतियों के संरक्षण, मूर्तिकला और बेहतर स्वास्थ्य पहाड़ों के स्वच्छ पर्यावरण से ताल्लुक रखता है। आजीविका और प्राकृतिक आहार पहाड़ों से जितना अच्छा मिलता है, उतना शायद और कहीं से नहीं मिलता। ईंधन, औषधियों और लता वाली तरकारियां पहाड़ के दरों में उगती हैं। तमाम जीव-जंतुओं के आवास स्थल पहाड़ हैं। पहाड़ों के दोहन या क्षरण का मतलब जीव-जंतुओं, बहुमूल्य वनस्पतियों, औषधियों और खनिज-रत्नों से महरूम होना है। हिमाचल प्रदेश में 11-12 जिलों में कुदरत के कहर से पहाड़ का पोर पोर धंस रहा है। असम, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी पहाड़ों के साथ खूब अनर्थ हुआ है। इसे रोकने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार, पर्यावरण संरक्षक और जनता को माफिया के खिलाफ आगे आना होगा। धरती पर रहने वाले हर इंसान का पहाड़ों से रिश्ता रहा है। पर्वत बचेंगे तभी मानव सभ्यता, संस्कृति और सेहत, तीनों का बचाव होगा।


     Date: 12-12-24

दुरुपयोग के विरुद्ध

संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग की आलोचना करने के साथ ही, इसमें सुधार का सुझाव दिया है। न्यायालय पहले भी अनेक अवसरों पर दहेज विरोधी कानून- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए या अब नई धारा 86 के दुरुपयोग की बात कह चुका है। जाहिर है, न्यायिक स्तर पर भी यह बात छिपी नहीं है कि इस कानून का इस्तेमाल प्रतिशोध के लिए होने लगा है। दहेज की शिकायत करके पूरे परिवार को दबाव में लाने की गलत प्रथा गांव-गांव तक पहुंच गई है। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा है कि पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए कानून को एक औजार के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। बेशक, इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सही जांच की जरूरत होती है, पर शायद यह काम पुलिस ढंग से नहीं कर रही है। दहेज के हजारों मामलों में पुलिस वास्तव में सच्चाई का नहीं, बल्कि आरोपों का पीछा करती है और नए-नए मुकदमे बनते चले जाते हैं। अदालत ने भी अफसोस जताया है कि शिकायतों में अक्सर अतिरंजित और निराधार आरोप शामिल होते हैं। दूर के रिश्तेदारों को भी घसीट लिया जाता है।अदालत ने बिल्कुल सही कहा है कि वास्तविक दोषियों के खिलाफ ही कानून का इस्तेमाल होना चाहिए। जाहिर है, इसके लिए पुलिस को मुकदमा लिखते या बनाते समय ही सावधानी बरतनी होगी। यह भी शोध का विषय है कि दहेज के झूठे मामलों से निपटने में पुलिस की सफलता का अनुपात क्या है? दहेज के लेन-देन को रोकना जरूरी है और इसी काम के लिए कानून को बहुत कड़ा बनाया गया है और महिलाओं को शिकायत व सुनवाई के लिए पूरी शक्ति प्रदान की गई है। ज्यादातर मामलों में यह कानून महिलाओं की मुक्ति और न्याय सुनिश्चित करता है, पर बड़ी संख्या में ऐसे मामले भी हैं, जहां इसके दुरुपयोग की वजह से पूरे परिवार की जिंदगी खराब हो गई। यहां सर्वोच्च न्यायालय की प्रशंसा करनी चाहिए। दुरुपयोग की आलोचना के बावजूद न्यायालय ने यह भी कहा है कि ‘हम एक पल के लिए भी यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि महिलाओं को चुप रहना चाहिए या जरूरत पड़ने पर आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से बचना चाहिए।’ महिलाओं को समझना होगा कि यह कानून पति और उसके परिवार से बदला लेने के लिए नहीं बनाया गया है। कानून महिलाओं के साथ न्याय करने के लिए बनाया गया है, इसलिए नहीं कि महिलाएं इस अच्छे कानून के दम पर अन्याय का कारोबार शुरू कर दें। कोई आश्चर्य नहीं कि भारत में दहेज प्रताड़ना के 80 प्रतिशत मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं।अदालतों ने पहले भी यह स्पष्ट किया है कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। जांच के बाद ही गिरफ्तारी की जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने जिस मामले में ताजा व्यवस्था दी हैै, उसमें भी अलग-अलग शहरों में रहने वाले रिश्तेदारों व विवाहित बहनों को आरोपी बना दिया गया था। पुलिस कई बार कहती है कि वह तो कानूनन कार्रवाई करने के लिए बाध्य है, जबकि न्यायप्रियता और मानवीयता का प्राथमिक परिचय पुलिस को ही देना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा है कि कानून के दुरुपयोग को शुरुआत में ही रोकना होगा। साथ ही, अब समय आ गया है कि दहेज विरोधी कानून में जरूरी संशोधन किए जाएं, ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके।”,


 Date: 12-12-24

अतुल की आत्महत्या से उपजे सवाल

कमलेश जैन, ( वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय )

बेंगलुरु में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने 24 पेज का सुसाइड नोट और एक घंटे 21 मिनट का इकबालिया वीडियो बनाकर आत्महत्या कर 1 अतुल पर उसकी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा रखा था। आरोप लगाने वाली ने अपने पति के साथ ही, अपने ससुर, सास और देवर को भी मुकदमे में घसीट रखा था। साल भर में अतुल को 23 छुट्टियां मिलती हैं, जबकि उसे मुकदमे के सिलसिले में 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ा। और तो और, दुनिया से जाते-जाते अतुल एक जज पर भी गंभीर आरोप लगा गए हैं। क्या जज ने मामला सुलझाने के लिए पांच ने लाख रुपयों की मांग रखी थी ?

अतुल के सुसाइड नोट से पता चलता है कि वह ‘के भीतर से कितना टूट गए थे। उनके आरोपों ने न्याय तंत्र की असंवेदनशीलता को भी उजागर कर दिया है। क्या अदालत में ही अतुल को यह सलाह भी दे दी गई कि वह आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? और, इस पर महिला जज के मुस्कराने की शिकायत तो और भी गंभीर है। ऐसा दुखद दृश्य बन गया, मानो दो महिलाएं दहेज प्रताड़ना रोकने के लिए बने कानून का दुरुपयोग करते हुए भी हंस रही हैं? अगर ऐसा कोर्ट रूम में हुआ है, तो क्या यह आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा नहीं है? क्यों न यह माना जाए कि सबके निर्मम व्यवहार ने अतुल को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया? वह न्याय है या कानून का लाभ उठाकर रंगदारी वसूली ?

मैं 24 साल पहले सर्वोच्च न्यायालय में आई थी। दहेज प्रताड़ना के अनेक मामले मैंने देखे। निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक पुरुषों को बहुत बुरी स्थिति से गुजरते हुए देखा। कानून के आधार पर केवल एक पंक्ति के आरोप से कई लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। आरोपियों को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि हर लिहाज से परेशानियों का सामना करना पड़ता था। दहेज के मामले में फंसे पुरुषों को जब हम देखते, तो बड़ी चिंता होती। मन में सवाल पैदा होता कि क्या अदालतें पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से नहीं देखती हैं?

मुआवजे के समय भी यही बात होती है। कहा जाता है, लड़की है, उसे मुआवजा देना ही पड़ेगा। जहां पत्नी हर लिहाज से पति के समान सक्षम होती है, वहां भी यह कह दिया जाता है कि गुजारा खर्च तो देना पड़ेगा। ऐसी ही ज्यादती मैंने उच्च न्यायालय में साल 2003 में देखी थी। अंदर जज और बाहर एक पुलिसवाला लड़के को समझा रहे थे कि पैसे दे दो, वरना जेल जाना पड़ेगा।

यह देखने के बाद मैंने तिहाड़ जेल का भ्रमण किया, तो पाया कि वहां दहेज प्रताड़ना के मामले में 70 साल से लेकर 18 वर्ष तक की महिलाएं बंद थीं। वे महिलाएं केवल इसलिए बंद थीं, क्योंकि प्राथमिक सूचना रिपोर्ट में उनका नाम लिखवाया गया था मतलब, वह कानून महिलाओं की भी प्रताड़ना का कारण बन रहा है। दहेज के अनेक मामलों में सीधे जेल जाना पड़ता है और जमानत भी नहीं मिलती। इस पर मैंने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की और सुझाव दिया कि जैसे धारा 302 में अलग-अलग शाखाएं हैं। हत्या, हत्या का प्रयास, गंभीर रूप से चोट पहुंचाना, सामान्य चोट पहुंचाने के लिए अलग-अलग जांच, जमानत और सजा के प्रावधान हैं। अनेक कानून, जैसे घरेलू हिंसा विरोधी कानून, गुजारा मुआवजा संबंधी कानून, दहेज प्रताड़ना संबंधी कानून के तहत मामले अलग- अलग क्यों दायर होते हैं ? आरोपी की नौकरी की जगह से दूर क्यों दायर होते हैं ? घरेलू हिंसा कानून में प्रावधान है कि आप एक ही कोर्ट से सारी समस्याओं का निदान मांग सकते हैं। दूसरी बात, जेल भेजने का कानून नहीं है।

तब न्यायमूर्ति लाहोटी ने मेरे तर्क को मानते हुए कहा था, कानून नहीं बदल सकते, अनुशंसा कर सकते हैं। विधि आयोग और कुछ सांसदों को अपनी याचिका व मेरा आदेश भेजिए। मैंने ऐसा ही किया। कानून क्रमशः ढीला पड़ा और गिरफ्तारी घटती चली गई। दुख है, निचली अदालतों के चकील, कभी-कभी जज, मध्यस्थ अपनी पुरानी सोच से अब भी उबर नहीं पाए हैं। ये अभी भी यही सोचते हैं कि सारी महिलाएं निरीह, लाचार होती हैं और पुरुष राक्षस होते हैं। आज की लड़कियां किसी लिहाज से लड़कों से कम बुद्धिमान नहीं हैं बराबरी के लाभ उठा रही हैं, नौकरी कर रही हैं। जहां उनकी मनमानी नहीं चलती, वहां अक्सर कानूनों का दुरुपयोग शुरू हो जाता है। अनेक बेटियों को उकसाया जाता है कि लाखों-करोड़ों का दावा करो, जिंदगी आराम से कट जाएगी। आज बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो अपनी बेटियों को ससुराल में मिल- जुलकर रहने नहीं दे रहे। जो रिश्तों को निभाने के लिए जरा भी समझौता करने को तैयार नहीं हैं।

ऐसे में, ध्यान रखने की बात है कि न्याय जरूरी है, ताकि उस पर समाज मजबूती से टिका रहे। न्याय के मामले में किसी भी व्यक्ति को पुरुषों और महिलाओं का अलग-अलग वर्गीकरण करके नहीं चलना चाहिए। अपराधी पुरुष भी हो सकता है और महिला भी । न्याय के मंदिर में सीधे कानून को काम करना चाहिए, पुरानी धारणाओं को छोड़ देने में भलाई है।

अनेक उदाहरण हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में अच्छे फैसले दिए हैं, पर ऐसा लगता है कि उसका संदेश तमाम निचली अदालतों तक नहीं पहुंच पा रहा है। निचली अदालतों में ऐसे मामलों को पूरी संवेदना के साथ सुना जाए और जल्दी न्याय की कोशिश की जाए, ताकि अतुल सुभाष की तरह कोई हताशा में अपना जीवन न हार जाए।

न्याय के इंतजार में किसी भी पुरुष या महिला को हताश नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका से उम्मीद रखनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और एन कोटिश्वर सिंह की पीठने अपने ताजा फैसले में कहा है कि न्यायिक और सर्वविदित अनुभव है कि वैवाहिक कलह से उत्पन्न घरेलू विवाद में अक्सर पति और उसके परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने की प्रवृत्ति बन गई है। ठोस साक्ष्यों या पुख्ता आरोपों के बगैर सामान्य या व्यापक आरोप आपराधिक मुकदमा चलाने का आधार नहीं बन सकते। ध्यान रहे, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हाल ही में पूरे परिवार के खिलाफ दायर दहेज प्रताड़ना मामले को 498ए के अंतर्गत चलाने की मंजूरी नहीं दी है।

अतुल सुभाष के मामले में त्वरित न्याय होना चाहिए, ताकि यह मामला समाज के सामने नजीर बन जाए और किसी को भी ऐसे हताश न होना पड़े।


 Date: 12-12-24

खेती पर लगातार मंडरा रहा बदलते मौसम का खतरा

पंकज चतुर्वेदी

अक्तूबर और नवंबर के बाद दिसंबर का दूसरा हफ्ता भी बिना बारिश के बीत रहा है। खेती, जंगलों और वन्यजीवों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। गेहूं, सरसों और चना जैसी रबी की फसलें अक्तूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं। इन फसलों को अच्छी पैदावार के लिए बढ़ने और पकने के समय सर्द मौसम की जरूरत होती है। बारिश न होना रबी की फसलों, खासकर गेहूं के लिए बुरा है। असल में सर्दियों की बारिश केवल पानी की जरूरत पूरा नहीं करती, बल्कि खेतों के लिए खाद का काम भी करती है। इससे पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे पोषक तत्व कुदरती रूप से मिलते हैं। इसकी पूर्ति सिंचाई करने से नहीं की जा सकती है। उधर, अक्तूबर- नवंबर के गर्म रहने से आलू का अंकुरण कम हुआ है। कई जगह बोए गए आलू के बीज गर्मी से गल गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ने की मिठास नवंबर की गर्मी ने सोख ली है, तो एक महीने की देरी से गुड़ बनना शुरू हुआ है। कुल मिलाकर देश के हरेक हिस्से की खेती-किसानी पर बदलते मौसम ने असर डाल रखा है।

ऐसा लगता है कि रबी की फसल बिगड़ने का असर सारे देश की आर्थिकी और भोजन व्यवस्था पर पड़ना तय है। धरती के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी और उसके गर्भ से उपजे जलवायु परिवर्तन का भीषण खतरा अब दुनिया के साथ- साथ भारत को गहरे प्रभावित कर रहा है। यह केवल असामयिक मौसम
बदलाव या ऐसी ही प्राकृतिक आपदाओं तक सीमित नहीं रहने वाला, यह इंसान के भोजन, जलाशयों में पानी की शुद्धता, खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता, प्रजनन क्षमता से लेकर जीवन के उन सभी पहलुओं पर विषम प्रभाव डालने लगा है, जिसके चलते प्रकृति का अस्तित्व और मानव का जीवन सांसत में है।

कृषि मंत्रालय के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक शोध सरकारी फाइलों में तीन साल से बंद है, जिसके मुताबिक, 2030 तक हमारी धरती के तापमान में 0.5 से 1.2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि अवश्यंभावी है। तापमान में एक डिग्री की बढ़त का अर्थ है कि फसल में 360 किलो प्रति हेक्टेयर की कमी आ जाना। जलवायु परिवर्तन के चलते देश में खेती के लिहाज से 310 जिलों को संवेदनशील माना गया है। इनमें से 109 जिले बेहद संवेदनशील हैं, जहां आने वाले एक दशक में ही उपज घटने, पशु धन से लेकर मुर्गी पालन व मछली उत्पाद तक में कमी आने की आशंका है। तापमान बढ़ने से बरसात के चक्र में बदलाव, बेमौसम व असामान्य बारिश, तीखी गर्मी, लू, बाढ़ व सूखे की सीधी मार किसान पर पड़नी तय है। नाबार्ड के हाल के आंकड़े बताते हैं कि खेती पर निर्भर जीवकोपार्जन करने वालों की संख्या के साथ उनकी आय का दायरा भी सिमटता जा रहा है।

तापमान बढ़ने से जल-निधियों पर मंडरा रहे खतरे को हमारा समाज गत दो दशकों से झेल ही रहा है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज नामक जर्नल में छपे एक शोधपत्र के अनुसार, भारत को कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करते हुए यदि पोषण के स्तर को कायम रखना है, तो रागी, बाजरा और जई जैसे अनाज का उत्पादन बढ़ाना होगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डाटा साइंस इंस्टीट्यूट ने यह अध्ययन किया है। इस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉक्टर कैले डेविस ने भारत में जलवायु परिवर्तन के कृषि पर प्रभावों का गहन अध्ययन किया है। उनके अनुसार, भारत में तापमान वृद्धि के कारण कृषि में उत्पादकता घट रही है और साथ ही, पोषक तत्व भी कम होते जा रहे हैं भारत को यदि तापमान वृद्धि के बाद भी भविष्य के लिए पानी बचाना है और साथ ही, पोषण स्तर भी बढ़ाना है, तो गेहूं और चावल पर निर्भरता कम करनी होगी। इन दोनों फसलों को पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और इनसे पूरा पोषण भी नहीं मिलता।

डॉक्टर कैले डेविस के अनुसार, चावल और गेहूं पर अत्यधिक निर्भरता इसलिए भी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत उन देशों में शुमार है, जहां तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर पड़ने की आशंका है और ऐसी स्थिति में उत्पादकता और पोषक तत्व, दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। अतः हमें बढ़ते खतरों से बचने के लिए ज्यादा सजग रहना होगा।