12-12-2023 (Important News Clippings)

Afeias
12 Dec 2023
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Date:12-12-23

Kashmir In Poll Position

SC bench right in its unanimous call J&K special status was stopgap. Statehood, elections are next steps.

TOI Editorials

Parliament had passed the bill scrapping J&K’s special status under Article 370 in August 2019. Yesterday, a 5-judge constitution bench of the Supreme Court, through three separate but concurring judgments, put a legal seal on the political decision.

Nothing permanent about it | Judges’ opinions were unanimous that the arrangement for J&K was stopgap. Both textual evidence and debates among Constituent Assembly members showed it to be a transitional arrangement, dictated by then prevailing circumstances. It was never a permanent aspect of the Constitution.

Questions over the procedure | The legal process of hollowing out 370 began in 2019 with a presidential order that amended Article 367, an interpretative clause. The petitioners in the case argued that this was legally untenable as it allowed GOI to do indirectly what could not be done directly.

Where SC found fault | All judges’ opinions found fault with GOI on this procedural ground. However, this procedural flaw did not neutralise other changes that supported a legal case to nullify 370.

What’s left undecided | Is the reorganisation of a state into UTs permissible under Article 3? One opinion observed that conversion of a state into a UT has grave consequences and impinges on federalism. Such a move needs to be in strict compliance with the Constitution. However, this aspect remains unaddressed as the verdict did not consider the grounds on which a state’s status can be changed, since GOI promised restoration of statehood to J&K.

SC’s recommendations | GOI plans to restore statehood and, thereby, an assembly of elected legislators. SC asked that elections to J&K assembly be held by September 30, 2024, under the legislation introduced to reorganise the territory after the nullification of 370. One of the opinions recommended a Truth and Reconciliation Commission to bring closure to decades of strife.

Restoring normalcy to J&K | Security in J&K has improved since 2019. But terrorists have changed tactics. The number of civilians killed through targeted terror attacks has increased substantially since 2016. And Pir Panjal is emerging as a terror hotbed. The only durable solution is restoration of the political process via early elections.

India’s successful counterinsurgencies have always been capped by a political process that brought about integration.


Date:12-12-23

Political Grammar Of One Article

There was no question of J&K’s current status changing. But SC ruling that President had powers to nullify 370 takes us to the issue of Constitution’s centralising tilt, and its impact on federalism.

Arghya Sengupta, [ The writer is research director, Vidhi Centre for Legal Policy. ]

This was the only way that the long and meandering tale of the Constitution of India’s tryst with Article 370 could come to an end. In most respects, that end had come on August 5 and 6, 2019, with the nullification of the special status of Jammu and Kashmir by Parliament. Only the last rites were left to be performed.

SC took some time | Since this was, very literally, a state funeral, Parliament having dissolved the state of J&K itself, proceedings in the Supreme Court took some time. But in the end, there was no resurrection, no turning the clock back. SC did what most expected it would do four years after the death knell for Article 370 had been sounded – give it a ceremonial burial.

Getting out of 370’s chakravyuh | Legally, the nullification of Article 370 had been done deftly. The provision itself appeared to be a chakravyuh – amending or nullifying it required the recommendation of the J&K constituent assembly, a body that had ceased to exist six and a half decades ago. As it turns out, SC saw this differently. The majority judgment held that the power to nullify Article 370 belonged solely to the President and it could be exercised even without a recommendation by the constituent assembly in the first place. It found a way out of the chakravyuh that even Abhimanyu, aided by the gods, could not.

Cast by Maharaja Hari Singh | This conclusion fundamentally recasts the basic structure of Article 370 itself. According to the article, an understanding that every government in independent India had, the future relationship between the state of J&K and the Union of India would, at least formally, be determined by mutual consensus between the people of J&K and the people of the rest of India. This was a promise made by GOI going back to its acceptance of the Instrument of Accession by Maharaja Hari Singh on October 27, 1947, where it assured the Maharaja that the future of the state would be determined by a “reference to the people”.

Via a presidential writ | Now, Article 370 had been nullified without the people of J&K having had a voice in the process through their own representatives. Once four years had elapsed since that day, one can understand the natural disinclination of SC to insist that GOI follow a different procedure. But to say that the President alone could render Article 370 inoperative is to renege on a solemn promise. It feels like the final nail in the coffin.

The writ of Article 356 | One could perhaps concede that Article 370 was in some respects an exceptional provision that required its own interpretive scheme. But the question of what can or cannot be done under President’s Rule under Article 356 is a question that is not unique in any way to J&K. This is a constitutional question all the way down with significant ramifications for the future of Indian federalism. The Constitution with its significant centralising tilt, gives Parliament the power to redraw boundaries of a state or create a new state only after ascertaining views of the affected state legislature.

How this ruling can play out | Imagine, if a state, such as West Bengal is under President’s Rule – can the Parliament now redraw the boundary of West Bengal and create Gorkhaland after taking its own views into account in the absence of a state legislature? Though this may seem politically far-fetched, the judgment of SC does not foreclose this possibility especially since it sanctions as legal the recasting of J&K and Ladakh as Union Territories.

But the issue is the Constitution, not SC | To blame SC for this would be missing the wood for the trees. It is right in saying that the Constitution, especially Article 356 itself, gives the President a wide swathe of powers to ensure unity and integrity of the nation. Perhaps today, almost 75 years on from the onset of the Constitution, it is pertinent to ask whether this centralised scheme of the Constitution, actually furthers unity or is now its chief antithesis.

President Rajendra Prasad was prescient | Neither this judgment nor the nullification of Article 370 would have been needed had the words of caution of President Rajendra Prasad been followed. On September 6, 1952, Prasad opined that the power under Article 370(3) to modify or abrogate the article could not be used multiple times – when the J&K constituent assembly had done its job, it should make a recommendation on the nature of its relationship with India and the article should cease to exist. Both Nehru and Sheikh Abdullah differed in their reading, and Article 370 became the channel through which the Constitution of India applied to J&K.

But Prasad deferred to elected leaders | The President, in keeping with the propriety of his office, deferred to the elected leaders and the special status of the state unwittingly became semi-permanent. Article 370 should have become a dead letter on January 26, 1957 when the J&K constituent assembly finished its work and the J&K constitution, declaring its inalienable connection with India, came into force.

Now, 66 years later, Article 370 has been firmly buried with the imprimatur of SC. It is time for J&K to start a new life, one that holds greater promise than the vexed last one. May we all do better this time.


Date:12-12-23

A ‘Cubist’ Innovation That Changes Lives

ET Editorials

Consider a remote area hit by an earthquake. Rescue teams fly in. However, they can’t do much since no local medical facility exists there. Flying out the injured is expensive, time-consuming and could be hampered by inclement weather conditions. To deliver required medical care in such situations, the Aarogya Maitri Aid Cube hospital has been designed and created by the health and defence ministries, and the National Security Council putting their heads together under Project BHISHM (Bharat Health Initiative for Sahyog, Hita and Maitri).

The flatpack field hospital can be flown to a disaster area by helicopter and assembled quickly. The recently launched popup hospital is made up of 72 waterproof solar-powered 38 cm3 cubes, each weighing under 15 kg, and has small ICUs, an operating theatre and key equipment, including a portable X-ray and ultrasound machines, and ventilators. Five trained people can assemble the cubes into a functional hospital in an hour, and each can treat 200 patients. This innovation actually changes lives by saving them.

Flatpack hospitals can be lifesavers as they can be reconfigured quickly. For example, if it’s sent to an earthquake-hit area, the medical team can pack more cubes containing equipment for bone injuries and remove some of the bleeding injury kits needed for soldiers with bullet or bomb injuries. This is more than just jugaad. With its robust tech backbone and trained human resource, India must invest in such crucial, public-centric innovations that solve the challenges of the world. Besides saving lives and dealing with emergencies, such inventions can very well be diplomatic goodwill tools to build stronger ties with the world, especially fellow developing countries.


Date:12-12-23

Ominously anti-federal

The Supreme Court’s J&K’s verdict has imperilled the rights of States.

Editorial

The Supreme Court of India’s verdict upholding the abrogation of Jammu and Kashmir’s special status under Article 370 of the Constitution represents not merely judicial deference, but a retreat from the Court’s known positions on federalism, democratic norms and the sanctity of legal processes. It is undoubtedly a political boost to the ruling BJP and an endorsement of its audacious move in August 2019 to strip Kashmir of its special status and bring it on a par with other States. However, it is also a verdict that legitimises the subversion of federal principles, fails to appreciate historical context and undermines constitutional procedure. The most potent attack on federal principles is the Court’s unconscionable conclusion that Parliament, while a State is under President’s Rule, can do any act, legislative or otherwise, and even one with irreversible consequences, on behalf of the State legislature. This alarming interpretation comes close to undermining a basic feature of the Constitution as enunciated by the Court itself and may have grave implications for the rights of States, permitting a range of hostile and irrevocable actions in the absence of an elected body. The government and its supporters have much to cheer about as the Constitution Bench has endorsed its stand and rejected strong arguments from the petitioners, especially the point that the government had acted in a mala fide manner by imposing President’s Rule preparatory to the intended abrogation of special status without the need to involve any elected representative from J&K.

The government had adopted a complicated process to give effect to the ruling BJP’s long-cherished ambition of removing the State’s special status. It had gone on to divide and downgrade it into two Union Territories (UT). It began with a Constitutional Order on August 5, 2019 applying the whole of the Constitution to J&K and changing some definitions so that the State’s Legislative Assembly could recommend the abrogation instead of its now-dissolved Constituent Assembly, as originally envisaged in Article 370(3). Ultimately, the Court ruled that parts of the August 5 order were unconstitutional as they, in effect, amounted to amending Article 370 itself, which was impermissible; but, in a peculiar twist, it held the consequential notification on August 6 declaring Article 370 as valid and that the President was empowered to do so even without the legal underpinnings of the previous day’s notification that sought to bolster the validity of the action. The President could remove the State’s special status without any recommendation.

The Court has reasoned that the Constitution of India has been applied incrementally from time to time even after the Constituent Assembly was dissolved in 1957 and that the removal of special status is nothing but the culmination of the process of its integration. Even if this line of argument is seen as unobjectionable, the idea that in the absence the Constituent Assembly and in view of the subordination of J&K to the sovereignty of India, there is no fetter on the government’s intention to hollow out its residual autonomy is opposed to all canons of federalism and democracy. There is no doubt that J&K is not vested with any sovereignty. The Court says Article 370 represents no more than a form of asymmetric federalism and that additional features — such as having a separate Constitution, residuary power of legislation and requirement of its consent to some legislative subjects before Parliament can make law on them — will not clothe it with sovereignty. All of this is true. But, how this can mean that historical obligations owed to it and promises made by constitutional functionaries can be blown away at the ruling dispensation’s whim is beyond comprehension. Forgotten is the fact that the process of integration itself was by and large built on a constant dialogue between Kashmir’s leaders and the Union government, the context and conditions in which it acceded to India, the terms of the Instrument of Accession and the progressive extension of constitutional provisions with the consent of the State government over the years.

The Court’s failure to give its ruling on whether the Constitution permits the reorganisation of J&K into two UTs is an astounding example of judicial evasion. It is shocking that the Court chose not to adjudicate a question that arose directly from the use of Article 3 of the Constitution for the first time to downgrade a State. The only reason given is that the Solicitor-General gave an assurance that the Statehood of J&K would be restored. It is questionable whether a mere assurance of a remedial measure can impart validity to any action. At the same time, the Court upheld the carving out of Ladakh as a separate UT. On this point, the verdict is an invitation to the Union to consider creation of new UTs out of parts of any State. The Court’s position that there is no limit on the President’s power or Parliament’s competence to act on behalf of the State government and its legislature is equally fraught with danger. In particular, the reference to “non-legislative” powers of the State Assemblies poses a significant threat to the powers devolved to the States. A future regime at the Centre could impose President’s rule to carry out extraordinary actions through its own parliamentary majority that an elected government in a State may never do. Some examples could be ratification of Constitution amendments, abrogation of inter-State agreements, withdrawal of crucial litigation and bringing about major policy changes. The view that some of these may be restored by a subsequently elected government or House is of little consolation if actions taken under the cover of President’s Rule cause great damage to the State’s interests. This is a verdict that weakens institutional limitations on power, and, while rightly upholding Indian sovereignty over J&K, it undermines federalism and democratic processes to a frightening degree.


Date:12-12-23

बड़े चुनावी वादे यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी

संपादकीय

पांच राज्यों के चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में भाजपा ने धान का एमएसपी 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने का जैसे ही वादा किया, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसे बढ़ाकर 3200 कर दिया। ऐसे रेट के लिए ना तो किसी संस्था से अध्ययन करवाया गया, ना ही यह देखा गया कि इससे बाजार में धान के दाम की क्या स्थिति होगी। जाहिर है पूरे देश के किसान अब यह मानने लगे हैं कि भाजपा न का 3100 रुपया दे सकती है। आम चुनाव के दौरान जाने-अनजाने में यह एक नई मुसीबत बनने जा रही है। इस होड़ में कई राजनीतिक दल यह नहीं देख रहे हैं कि ऐसे वादों को क्या वाकई दीर्घकाल तक अमल में लाया जा सकता है। फिर उन्हें यह भी नजर नहीं आ रहा है। कि इससे बाजार में कितनी उथल-पुथल होगी । पंजाब और हरियाणा के अलावा पश्चिमी यूपी के किसान अभी से ही धरने की धमकी दे रहे हैं और आम चुनाव के लिए बचे पांच महीनों में गेहूं और धान के एमएसपी में जबरदस्त बढ़ोतरी की मांग की जाएगी। भाजपा के पास देश भर में इस रेट को लागू करने से बचने के लिए कोई जवाब नहीं होगा। फिलहाल केंद्र सरकार ने आगामी गेहूं (2024-25) और विगत धान (2023-24 ) का एमएसपी क्रमशः 2,275 और 2, 183 रुपए तय किया है। सरकारी अनुमान है कि इस रबी सीजन में गेहूं की बुवाई में देरी और रकबा कम होने से उत्पादन कम होगा। लगभग यही आशंका पिछले खरीफ सीजन में धान को लेकर है, क्योंकि पूरे सीजन में बारिश सामान्य रही लेकिन कुछ महीनों में अतिवृष्टि और अनावृष्टि की वजह से उत्पादन पर असर पड़ा है। यानी सरकार को सार्वजनिक वितरण के लिए (फ्री राशन) खरीद करना मजबूरी होगी और अगर वह किसानों के दबाव के आगे झुकती है तो महंगे दामों पर खरीदकर खजाना खाली करना होगा।


Date:12-12-23

अनुच्छेद 370 पर देश की संप्रभुता बरकरार

नरेंद्र मोदी, ( प्रधानमंत्री )

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 और 35(ए) को निरस्त करने पर 11 दिसंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अपने फैसले में भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखा है, जिसे प्रत्येक भारतीय द्वारा सदैव संजोया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना पूरी तरह से उचित है कि 5 अगस्त 2019 को हुआ निर्णय संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था, ना कि इसका उद्देश्य विघटन था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी भलीभांति माना है कि 370 का स्वरूप स्थाई नहीं था।

जम्मू, कश्मीर और लद्दाख की खूबसूरत और शांत वादियां, बर्फ से ढके पहाड़ पीढ़ियों से कवियों, कलाकारों और हर भारतीय के दिल को मंत्रमुग्ध करते रहे हैं। लेकिन पिछले कई दशकों से जम्मू-कश्मीर के अनेक स्थानों पर ऐसी हिंसा और अस्थिरता देखी गई, जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। वहां के हालात कुछ ऐसे थे, जिससे जम्मू-कश्मीर के परिश्रमी, प्रकृति प्रेमी और स्नेह से भरे लोगों को कभी रू-ब-रू नहीं होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश, सदियों तक उपनिवेश बने रहने, विशेषकर आर्थिक और मानसिक रूप से पराधीन रहने के कारण, तब का समाज एक प्रकार से भ्रमित हो गया। अत्यंत बुनियादी विषयों पर स्पष्ट नजरिया अपनाने के बजाय दुविधा की स्थिति बनी रही, जिससे और भ्रम उत्पन्न हुआ। अफसोस की बात यह है कि जम्मू-कश्मीर को इस तरह की मानसिकता से व्यापक नुकसान हुआ।

देश की आजादी के समय तब के राजनीतिक नेतृत्व के पास राष्ट्रीय एकता के लिए एक नई शुरुआत करने का विकल्प था। लेकिन तब इसके बजाय उसी भ्रमित समाज का दृष्टिकोण जारी रखने का निर्णय लिया गया, भले ही इस वजह से दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करनी पड़ी। मुझे अपने जीवन के शुरुआती दौर से ही जम्मू-कश्मीर आंदोलन से जुड़े रहने का अवसर मिला है। मेरी अवधारणा सदैव ही ऐसी रही है जिसके अनुसार जम्मू-कश्मीर महज एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बल्कि यह विषय समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के बारे में था। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण विभाग मिला था और वे लंबे समय तक सरकार में बने रह सकते थे। फिर भी उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर मंत्रिमंडल छोड़ा और कठिन रास्ता चुना, भले ही इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन उनके अथक प्रयासों और बलिदान से करोड़ों भारतीय कश्मीर मुद्दे से भावनात्मक रूप से जुड़ गए।

कई वर्षों बाद अटल जी ने श्रीनगर में एक सार्वजनिक बैठक में ‘इंसानियत’, ‘जम्हूरियत’ और ‘कश्मीरियत’ का प्रभावशाली संदेश दिया, जो सदैव ही प्रेरणा का महान स्रोत भी रहा है। मेरा हमेशा से दृढ़ विश्वास रहा है कि जम्मू-कश्मीर में जो कुछ हुआ था, वह हमारे राष्ट्र और वहां के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात था। मेरी यह भी प्रबल इच्छा थी कि मैं इस कलंक को, लोगों पर हुए इस अन्याय को मिटाने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं, उसे जरूर करूं। मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए काम करना चाहता था।

सरल शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 370 और 35(ए) जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के सामने बड़ी बाधाओं की तरह थे। ये अनुच्छेद एक अटूट दीवार की तरह थे तथा गरीब, वंचित, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के लिए पीड़ादायक थे। अनुच्छेद 370 और 35(ए) के कारण जम्मू-कश्मीर के लोगों को वह अधिकार और विकास कभी नहीं मिल पाया, जो उनके साथी देशवासियों को मिला। इन अनुच्छेदों के कारण एक ही राष्ट्र के लोगों के बीच दूरियां पैदा हो गईं। देश के कई लोग, जो जम्मू-कश्मीर की समस्याओं को हल करने के लिए काम करना चाहते थे, ऐसा करने में असमर्थ थे, भले ही उन लोगों ने वहां के लोगों के दर्द को स्पष्ट रूप से महसूस किया हो।

एक कार्यकर्ता के रूप में, जिसने पिछले कई दशकों से इस मुद्दे को करीब से देखा हो, मैं इस मुद्दे की बारीकियों और जटिलताओं से भली-भांति परिचित था। मैं एक बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट था- जम्मू-कश्मीर के लोग विकास चाहते हैं और वे अपनी ताकत और कौशल के आधार पर भारत के विकास में योगदान देना चाहते हैं। वे अपने बच्चों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जो हिंसा और अनिश्चितता से मुक्त हो।

इस प्रकार, जम्मू-कश्मीर के लोगों की सेवा करते समय हमने तीन बातों को प्रमुखता दी- नागरिकों की चिंताओं को समझना, सरकार के कार्यों के माध्यम से आपसी-विश्वास का निर्माण करना तथा विकास, निरंतर विकास को प्राथमिकता देना। 5 अगस्त का ऐतिहासिक दिन हर भारतीय के दिल और दिमाग में बसा हुआ है। हमारी संसद ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का ऐतिहासिक निर्णय पारित किया और तब से जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में बहुत कुछ बदलाव आया है। न्यायिक अदालत का फैसला दिसंबर 2023 में आया है, लेकिन जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में विकास की गति को देखते हुए जनता की अदालत ने चार साल पहले अनुच्छेद 370 और 35(ए) को निरस्त करने के संसद के फैसले का जोरदार समर्थन किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर के अपने फैसले में ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को मजबूत किया है। इसने हमें याद दिलाया कि एकता और सुशासन के लिए साझा प्रतिबद्धता ही हमारी पहचान है।


Date:12-12-23

एक और ऐतिहासिक दिन

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय को सही ठहराकर इस विभाजनकारी और भेदभाव करने वाले संवैधानिक प्रविधान को सदैव के लिए इतिहास में दफन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उतना ही ऐतिहासिक है, जितना चार वर्ष पहले अनुच्छेद-370 के साथ 35-ए को हटाने का मोदी सरकार का साहसिक निर्णय था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से अनुच्छेद-370 की बहाली का दिवास्वप्न देख रहे नेताओं को भी सच का सामना करने का संदेश दिया। उन्हें यह संदेश खुले मन से ग्रहण करने के साथ ही कश्मीर घाटी के लोगों को यह झूठा दिलासा देना बंद कर देना चाहिए कि उनके प्रयत्नों से भविष्य में कभी इस अनुच्छेद की बहाली हो सकती है। ऐसा कुछ इसलिए नहीं होने वाला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद-370 एक अस्थायी प्रविधान था और संसद के जरिये उसे हटाने का जो निर्णय लिया गया, वह विधिसम्मत था। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से इस अनुच्छेद की बहाली का रास्ता भी करीब-करीब बंद कर दिया। यदि इस अस्थायी अनुच्छेद को समय रहते निष्प्रभावी कर दिया गया होता तो संभवतः जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद एवं आतंकवाद ने सिर नहीं उठाया होता और वहां इतनी तबाही नहीं हुई होती। यह अनुच्छेद केवल अलगाववाद का जरिया ही नहीं था, बल्कि जम्मू-कश्मीर के वंचित वर्गों के अधिकारों का निर्ममता से दमन करने वाला भी था। इस अनुच्छेद के कारण पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर से जान बचाकर आए लोगों के साथ तो अन्याय हो ही रहा था, आरक्षित वर्गों के उन अधिकारों का हनन भी हो रहा था, जो संसद की ओर से बनाए गए कानूनों के चलते उन्हें मिलना चाहिए था।

यह एक विडंबना ही है कि अनुच्छेद-370 की अन्यायपूर्ण प्रकृति के बाद भी संकीर्ण राजनीतिक कारणों से यह दुष्प्रचार किया जा रहा था कि वह तो जम्मू-कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अगले वर्ष सितंबर तक चुनाव कराने के साथ ही केंद्रशासित जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे को जितनी जल्दी संभव हो, बहाल करने का भी निर्देश दिया। ऐसा किया ही जाना चाहिए, लेकिन तभी जब वहां से जबरन निकाले गए कश्मीरी हिंदुओं की वापसी का रास्ता साफ हो सके। बीते चार दशकों में कश्मीर में अत्याचार और दमन के साथ लाखों कश्मीरी हिंदुओं का जो पलायन हुआ और वे अपने ही देश में जिस तरह शरणार्थी बनने को विवश हुए, वह एक ऐसी त्रासदी है, जिसे भूला नहीं जाना चाहिए। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के घावों को भरने के लिए दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर सत्य एवं सुलह आयोग गठित करने का निर्देश दिया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान समेत देश विरोधी अन्य शक्तियों का बौखलाना स्वाभाविक है, इसलिए भारत सरकार को सतर्क रहना होगा।


Date:12-12-23

जम्मू-कश्मीर में आगे की चुनौतियां

विजय क्रांति, ( लेखक वरिष्ठ पत्रकार और सेंटर फार हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन हैं )

जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी करने के मोदी सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसले की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के इस साहसिक कदम को चुनौती देने और कई बदलाव लाने के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया। इस फैसले ने अलगाववादियों और संवैधानिक तौर पर राज्य के ‘अलग दर्जे’ का दावा करने वालों के तर्कों को यह कहकर सदैव के लिए खारिज कर दिया कि भारत में विलय के फैसले के साथ ही जम्मू-कश्मीर भारतीय संविधान के अधीन आ गया था। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रपति और संसद के अधिकारों को भी न्यायसंगत ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे को यथाशीघ्र बहाल करे। उसने चुनाव आयोग को अगले वर्ष सिंतबर तक विधानसभा चुनाव कराने को भी कहा। गत दिवस ही लोकसभा से पारित जम्मू-कश्मीर संबंधी दो विधेयक राज्यसभा में पेश हुए। इनमें से एक विधानसभा के पुनर्गठन और 114 सीटों वाली राज्य विधानसभा में कश्मीरी विस्थापितों के लिए दो और 1947 के पाकिस्तानी हमले के कारण पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर यानी पीओजेके से विस्थापितों के लिए एक सीट नामित करने का प्रविधान है। दूसरे विधेयक में राज्य की महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण समेत वही अधिकार देने की व्यवस्था है, जो शेष भारत में इन वर्गों को मिले हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जश्न मनाना स्वाभाविक है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कश्मीर घाटी में अलगाववाद के लिए जिम्मेदार दो कारक आज भी मौजूद हैं। एक है वहां की विधानसभा में पीओजेके के नाम पर 24 सीटें खाली रखकर पूरे प्रशासन और विधायी शक्तियों पर कश्मीर घाटी का दबदबा बनाए रखना। दूसरा है देश-दुनिया में कश्मीर को लेकर भारत-विरोधी नैरेटिव पैदा करने वाले तंत्र की अनदेखी करना। यही तंत्र देश-दुनिया में कश्मीर घाटी को लेकर भारत विरोधी नैरेटिव मुहैया कराता है। कश्मीरी हिंदुओं के साथ पीओजेके से विस्थापित समुदाय जम्मू-कश्मीर की विधानसभा पर कश्मीर घाटी के दबदबे को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उनकी आपत्ति है कि 1951 में प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने चहेते शेख अब्दुल्ला को राज्य का ‘प्रधानमंत्री’ बनाकर राज्य विधानसभा के परिसीमन की जो छूट दी, उसने भारत-विरोध और अलगाववाद का ऐसा बीज बो दिया, जो समय के साथ विषवृक्ष बन गया। उस परिसीमन में शेख ने 100 सीटों वाली विधानसभा का गठन किया, जिसमें 43 सीटें कश्मीर घाटी के लिए, 30 जम्मू के लिए और दो सीटें लद्दाख के लिए रखी गईं। बाकी सीटें इस आधार पर खाली छोड़ दी गई थीं कि जब पीओजेके भारत में वापस आएगा, तब वहां के प्रतिनिधियों से इन सीटों को भरा जाएगा। 1957 के ‘जम्मू-कश्मीर जनप्रतिनिधित्व एक्ट’ के रास्ते इसी व्यवस्था पर कानूनी मुहर लगा दी गई और बाद में 1995 के पुनर्गठन में विधानसभा की 111 सीटों में से कश्मीर घाटी के लिए 46, जम्मू के लिए 37, लद्दाख के लिए चार सीटें और पीओजेके के नाम पर 24 सीटें छोड़कर तय कर दिया कि 87 सीटों वाली विधानसभा में कश्मीर घाटी का प्रभुत्व रहेगा।

विस्थापित संगठन इससे चिंतित हैं कि दोनों विस्थापित समाजों को कुल मिलाकर केवल तीन नामित सीटें देकर विधानसभा पर कश्मीर के वर्चस्व को अनंतकाल के लिए मान्यता दी जा रही है। न्यायसंगत यह होगा कि सदन में खाली रखी गई 24 सीटों में से 12 कश्मीरी विस्थापितों और बाकी 12 पीओजेके विस्थापितों से भरकर ऐसी विधानसभा का गठन किया जाए, जिसमें अन्याय के शिकार नागरिकों का प्रतिनिधित्व होने के साथ कश्मीर घाटी के एकपक्षीय दबदबे से मुक्ति मिले। यदि विधानसभा के मौजूदा स्वरूप में ही चुनाव कराए जाते हैं तो भारत विरोधी शक्तियां वहां की सत्ता संभालने के अगले दिन से ही ऐसा इकोसिस्टम पैदा कर सकती हैं, जिससे मोदी-शाह के प्रयासों से स्थापित शांति फिर भंग हो सकती है। ऐसा हुआ तो कश्मीर फिर से वहीं पहुंच जाएगा, जहां वह अगस्त 2019 से पहले था।

कश्मीर पर खड़े किए गए भारत विरोधी नैरेटिव को समझने के लिए ध्यान देना होगा कि वहां के सूचना-तंत्र में भारतीय पक्ष को रखने वालों की अनुपस्थिति सी है। कश्मीर में करीब-करीब सभी अंग्रेजी दैनिकों और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के सरकारी मान्यता प्राप्त कुल 172 पत्रकारों में से तीन को छोड़ बाकी सभी कश्मीरी मुस्लिम हैं। इन पत्रकारों को भारत-विरोधी ठहराना एकदम गलत होगा, पर पिछले 30 साल से कश्मीर घाटी को लेकर छपने वाली खबरें और उनके तेवर दिखाते हैं कि कोई स्थानीय पत्रकार भारत-विरोधी, अलगाववादी और आतंक समर्थक ताकतों को नाराज कर खुद को या अपने परिवार को जोखिम में नहीं डाल सकता। घाटी में ऐसे कथित पत्रकारों की संख्या भी कम नहीं, जो पाकिस्तान का नैरेटिव फैलाने का काम करते हैं। ऐसे में इस तरह की आशंका को निर्मूल नहीं कहा जा सकता कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा पर कश्मीर घाटी के प्रभुत्व को खत्म किए बिना चुनाव कराने से घाटी का राष्ट्र की मुख्यधारा में सम्मिलित होना कठिन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तो जम्मू-कश्मीर और भारत के बीच संवैधानिक संबंधों के बारे में चली आ रही बहस को हमेशा के लिए खत्म करने का स्वागतयोग्य काम कर दिया। अब आवश्यक यह है कि राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व को संतुलित किया जाए और अलगाववादी तेवर वाले सूचना तंत्र पर लगाम लगाई जाए।


Date:12-12-23

अनुच्छेद 370 के बाद

संपादकीय

केंद्र सरकार द्वारा तत्कालीन जम्मू कश्मीर प्रांत का विशेष संवैधानिक दर्जा समाप्त किए जाने के चार वर्ष बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस कदम की संवैधानिकता पर मुहर लगा दी है। देश के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस विषय पर विभिन्न याचियों द्वारा उठाए गए तमाम प्रश्नों का जवाब दिया है जो केंद्र सरकार के निर्णय के हक में है। यहां तक कि उठाए गए कुछ खास बिंदुओं को लेकर भी केंद्र सरकार अदालत के निर्णय से खुश होगी। न्यायाधीशों ने कहा कि पहली बात तो जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होने का राज्य को भारत के भीतर विशेष दर्जा मिलने में कोई योगदान नहीं है। दूसरा, अनुच्छेद 370 हमेशा से अस्थायी प्रावधान था, भले ही उसका उल्लेख संविधान में है। आखिर में, अगस्त 2019 की राष्ट्रपति की उद्घोषणाएं कानून और प्रक्रियागत दृष्टि से उचित थीं। न्यायमूर्ति कौल के एक अलग लेकिन सहमति वाले निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाया कि जम्मू कश्मीर में एक सत्य एवं सुलह आयोग होना चाहिए। यह दर्शाता है कि न्यायपालिका वहां की राजनीतिक हकीकतों और मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को लेकर लेकिन कितनी संवेदनशील है।

भविष्य में भी कश्मीर का प्रश्न हमेशा की तरह एक गहन राजनीतिक सवाल बना रहेगा जिसका उत्तर भी प्रक्रियागत नहीं राजनीतिक ही होगा। यह तीसरा बिंदु और राष्ट्रपति की उद्घोषणाओं से उत्पन्न संबंधित प्रश्न देश के कई अन्य राज्यों में चिंता पैदा करेंगे। संक्षेप में पहले भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया फिर संकेत दिया कि राज्य का राज्यपाल या भारत का राष्ट्रपति राज्य विधानसभा से संबंधित सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। इस तरह उसने संकेत दिया कि जम्मू कश्मीर की ‘संविधान सभा’ की सहमति राष्ट्रपति की सहमति के परिणामस्वरूप हासिल की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह ‘शक्ति का अनावश्यक प्रयोग’ था। यह बात भी ध्यान देने लायक है कि राष्ट्रपति की उद्घोषणाओं के बाद प्रदेश को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया और न्यायालय ने भी इसका अनुमोदन किया है। एक मात्र बिंदु जिस पर न्यायालय ने रोक लगाई वह है कि क्या भारत की संसद के पास यह अधिकार है कि वह एकतरफा ढंग से किसी राज्य को केंद्रशासित प्रदेश में बदल दे। सॉलिसिटर जनरल ने बहस के दौरान संकेत दिया था कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, हालांकि इसके लिए कोई समयसीमा नहीं तय की गई। बहरहाल, न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की समय सीमा साफ तौर पर तय कर दी।

इस निर्णय से राज्यों के मुकाबले केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं जो राजनीतिक रूप से अस्थिर करने वाला साबित हो सकता है। खासकर तब जबकि तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जहां निर्वाचित सरकारों और नियुक्त राज्यपालों के बीच निरंतर विवाद की स्थिति बनी रहती है। इस बात को अच्छा नहीं माना जाएगा कि केंद्र सरकार पहले किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए और फिर उसके विभाजन के लिए राज्य विधानसभा के बजाय संसदीय मंजूरी प्राप्त करे। कम से कम देश के उन हिस्सों में तो इसका स्वागत बिल्कुल नहीं होगा जहां केंद्र-राज्य संबंधों को लेकर पहले ही चिंताजनक हालात बने हुए हैं।

राज्य का दर्जा एकतरफा तरीके से छीनने के मामले में निर्णय की विफलता कई राज्यों को बेचैन कर सकती है। केंद्र के सत्ताधारी दल ने अपने एक ऐतिहासिक एजेंडे के क्रियान्वयन में सांकेतिक विजय हासिल की है। परंतु इस के तरीके पर जो सवाल उठे हैं वे बरकरार रहेंगे। यदि उन प्रश्नों को हल करना है तो केंद्र सरकार की ओर से अधिक समावेशी तथा सतर्क राजनीति की आवश्यकता होगी।


Date:12-12-23

ओपनएआई : बोर्ड में खामी या सीईओ की सितारा हैसियत!

टी टी राम मोहन

कंपनी का बोर्ड एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) को निकाल देता है। प्रमुख निवेशक उसे बहाल करता है और फिर बोर्ड को निकाल देता है। ऐसे में कौन किसके प्रति जवाबदेह है? हाल ही में तकनीकी क्षेत्र की कंपनी ओपनएआई में घटनाक्रम बताता है कि कारोबारी संचालन में किस कदर गड़बड़ी देखने को मिल सकती है।

अधिकांश टीकाकार सोचते हैं कि समस्या ओपनएआई के खराब ढांचे में थी जहां मुनाफे और गैर मुनाफे वाली कंपनियों का मिश्रण है। ओपनएआई को एक गैर मुनाफे वाली कंपनी के लिए बनाया गया था ताकि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस यानी एआई में ऐसा शोध किया जा सके जो सुरक्षित और मानवता की रक्षा करने वाला हो। ऐसे शोध में बहुत अधिक पूंजी लगती है जो आसानी से नहीं मिलती। इस स्थिति में ओपनएआई ने मुनाफे वाली अनुषंगी कंपनियां बनाईं जो पूंजी जुटा सकें और ऐसा अधिशेष जुटाएं जो निवेशकों की हिस्सेदारी चुकाने के बाद मूल कंपनी को जा सके।

कहा जा रहा है कि इससे ओपनएआई में ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ जो हल होने का नाम नहीं ले रहा। एआई को वाणिज्यिक बनाने के लिए ऐसे उत्पाद विकसित करने की आवश्यकता है जो बाजार के मुफीद हों। इस लक्ष्य का विवादित होना तय था क्योंकि यह सुरक्षा और मानव हित के लक्ष्यों से टकराव वाला है।

क्या यह सच है? कारोबारी संस्थानों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अंशधारकों की संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान देना होता है। बहरहाल हाल के वर्षों में यह अपेक्षा भी बढ़ी है कि उन्हें सामाजिक रूप से भी जवाबदेह होना चाहिए। भारत में कंपनियों को अपने मुनाफे का एक हिस्सा कारोबारी सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए रखा जाता है। जलवायु परिवर्तन के संबंध में निरंतरता का भी ध्यान रखा जाता है। आज कॉर्पोरेट बोर्डों के कई लक्ष्य होते हैं जिन्हें संतुलित करने की जरूरत है। इसी तरह ओपनएआई का बोर्ड भी अपने मूल लक्ष्यों को संतुलित करने के तरीके तलाश सकता था।

कुछ लोगों ने कहा है कि अत्यधिक छोटा बोर्ड भी समस्या का हिस्सा था। ओपनएआई में आरंभ में नौ बोर्ड सदस्य थे। बाद के वर्षों में तीन सदस्य अलग हो गए और बोर्ड में छह सदस्य रह गए जिनमें चेयरमैन और सीईओ शामिल थे। सीईओ को निकालने का निर्णय केवल चार सदस्यों ने लिया था जिनमें से एक ओपनएआई के मुख्य वैज्ञानिक थे। उन्होंने बाद में अपने निर्णय पर अफसोस जताया।

समस्या बोर्ड आकार नहीं बल्कि उसका स्वरूप था। प्रमुख निवेशक माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रतिनिधि बोर्ड में नहीं था। ऐसा शायद यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था ताकि गैर लाभकारी संस्था वाणिज्यिक प्रभाव से बची रहे।
यह एक बड़ी गलती थी।

यह एक भ्रम है कि गैर लाभकारी संस्था को वाणिज्यिक रुझान की जरूरत नहीं। उसके लक्ष्य गैर लाभकारी हो सकते हैं लेकिन फंडिंग की अनदेखी नहीं की जा सकती। माइक्रोसॉफ्ट को बोर्ड में जगह मिलनी चाहिए थी ताकि उसकी बातें भी दर्ज की जा सकतीं।

संस्था मुनाफा कमाने वाली हो या नहीं लेकिन मुख्य निवेशक को बोर्ड से बाहर रखना सही नहीं। खासतौर पर तब जबकि निवेशकों की तादाद पहले ही कम हो। मुख्य निवेशक की भूमिका अहम होती है और वह परिणामों के लिए गैर हिस्सेदार निदेशकों की तुलना में अधिक जवाबदेह होती है। यही वजह है कि भारत सरकार को सरकारी उपक्रमों के बोर्ड में अपने प्रतिनिधि रखने चाहिए। सरकारी उपक्रमों के बोर्ड को सरकार से इतर पेशेवरों से चलवाने का तरीका सही नहीं।

अगर माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड में रहती तो बोर्ड सीईओ को निकालने या न निकालने के बारे में बेहतर निर्णय ले पाता। सैम ऑल्टमन को निकालने वाले चार बोर्ड सदस्यों ने ऐसा साहस दिखाया जो बोर्ड रूम में नजर नहीं आता। चूंकि इस निर्णय में ओपनएआई के शामिल होने की संभावना थी इसलिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से मशविरा न करके बेहतर किया।

कंपनी के बंद होने की संभावना इसलिए थी क्योंकि 90 फीसदी कर्मचारियों ने ऑल्टमन को निकाले जाने के बाद संस्था छोड़ने की धमकी दी थी। अन्य अवसरों पर बोर्ड के सामने ये खतरे थे कि सीईओ के छोड़ने के बाद कहीं निवेशक साथ न छोड़ दें। इससे सवाल उठता है कि बोर्ड को ऐसे सीईओ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जिन्हें सितारा हैसियत हासिल हो? क्या सितारा हैसियत वाले सीईओ से निपटते वक्त बोर्ड ऊंचे सिद्धांतों के साथ काम कर सकता है?

प्रमाण तो ये भी हैं कि बोर्ड ऐसे सीईओ को चुनौती देने से बचते हैं। वे भला प्रदर्शन खराब करने और निवेशकों को नाराज करने का जोखिम क्यों लेंगे? सीईओ तब सितारे बन जाते हैं जब वे असाधारण प्रतिफल जुटाते हैं। अक्सर असामान्य प्रतिफल अत्यधिक जोखिम से आता है। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड और लीमन ब्रदर्स के मामलों में ऐसा हुआ। कई बार यह धोखाधड़ी के कारण भी हो सकता है जैसा कि थेरानॉस के मामले में हुआ। या फिर जनरल इलेक्ट्रिक की तरह यह गलत धारणा पर आधारित हो सकता है।

जनरल इलेक्ट्रिक के जैक वेल्च की शख्सियत बहुत अजीम थी। ‘लेसंस इन लीडरशिप फ्रॉम वेल्च’ प्रबंधन के विद्यार्थियों के लिए एक जरूरी किताब बन गई थी। उनकी विरासत थी- निर्मम छंटनी, असंबद्ध क्षेत्रों में प्रवेश, मुनाफे को सबसे आगे रखना। इन बातों पर आगे चलकर प्रश्न उठे। यहां बोर्ड के लिए यह सबक हो सकता है कि उसे सितारा प्रभाव से बचना चाहिए।

इससे बचने का एक तरीका यह है कि उत्तराधिकार की योजना बनाई जाए और अगर सीईओ बोर्ड रूम में दबदबा कायम करने की कोशिश करे तो उसे रास्ता दिखा दिया जाए। परंतु ऐसा तभी हो सकता है जब उत्तराधिकारी तैयार हो। ओपनएआई का बोर्ड शायद इस पहलू पर नहीं सोच सका।

बोर्ड सितारा हैसियत वाले सीईओ को इतनी तवज्जो दे बैठते हैं कि वे उन्हें अपरिहार्य मान बैठते हैं। जो बोर्ड सक्रिय नहीं होते वे अक्सर खराब कारोबारी नतीजों को स्पष्ट करते हैं।

बहरहाल जहां बड़े सामाजिक मुद्दे शामिल होते हैं वहां निजी क्षेत्र के बोर्ड की अपनी सीमाएं होती हैं। जैसा कि कई लोगों ने कहा भी है कि आम आर्टिफिशल इंटेलिजेंस इतना महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है कि उसे केवल कॉर्पोरेट बोर्ड के हवाले नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उसके लिए नियमन आवश्यक है।

इसके अलावा अर्थशास्त्री मारियाना मज्जुकाटो की यह बात भी गौरतलब है कि अक्सर बड़े नवाचार सरकारी धन से हुए हैं न कि निजी क्षेत्र के धन से। गूगल का सर्च अलगोरिद्म, ईलॉन मस्क की कंपनियां, आईफोन में इस्तेमाल की गई प्रौद्योगिकी आदि सभी सरकारी धन वाली रही हैं। ओपनएआई के कारण उठे मुद्दों का एक जवाब सरकारी वित्तीय सहायता भी हो सकती है।


Date:12-12-23

उचित फैसला

संपादकीय

जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने संबंधी केंद्र सरकार के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने उचित करार दिया है। अदालत की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने का फैसला युद्ध जैसी स्थिति में तदर्थ उपाय के रूप में किया गया था। वह स्थायी व्यवस्था नहीं थी। उसे समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को था। हालांकि यह फैसला जम्मू-कश्मीर की सियासत में सक्रिय राजनीतिक दलों और कुछ अन्य विपक्षी दलों को रास नहीं आया है। मगर कर्ण सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया और सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इस फैसले को स्वीकार कर लें। कर्ण सिंह राजा हरि सिंह के बेटे हैं, जिनके शासन में जम्मू-कश्मीर का भारत गणराज्य में विलय हुआ और उसे अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से इस बात पर मुहर लग गई है कि केंद्र सरकार ने कोई असंवैधानिक फैसला नहीं किया। इस तरह जो राजनीतिक दल इस फैसले पर नाखुशी जाहिर कर रहे हैं, उन्हें भी देर-सवेर इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जम्मू-कश्मीर को भारत के दूसरे राज्यों से अलग दर्जा नहीं दिया जा सकता।

हालांकि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मगर इसे एक सियासी मुद्दा बना दिया गया, जिसके चलते इसकी उलझनें बढ़ती गईं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस अनुच्छेद के चलते ही अलगाववादी ताकतों को भी अपनी गोटियां बिछाने और पाकिस्तान के साथ नजदीकी बनाए रखने में मदद मिली थी। फिर जब भाजपा ने इस अनुच्छेद को समाप्त करने की मांग को अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल कर लिया, तो दूसरे राजनीतिक दलों ने उसके विरोध में इसे कायम रखने की राजनीति शुरू कर दी थी। तर्क दिए जाने लगे कि जब पूर्वोत्तर के राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, तो जम्मू-कश्मीर को देने में क्या हर्ज है। मगर इस तर्क में यह फर्क भुला दिया जाता रहा कि जम्मू-कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जा ठीक उसी प्रकृति का नहीं था, जो पूर्वोत्तर के राज्यों का है। निस्संदेह अनुच्छेद 370 समाप्त होने से जम्मू-कश्मीर भी देश की मुख्यधारा से जुड़ गया है और वहां सक्रिय अलगाववादी ताकतें कमजोर हुई हैं। इससे वहां विकास और नए रोजगार सृजन की संभावनाएं भी विस्तृत हुई हैं। इसीलिए स्थानीय लोगों में इसे लेकर वैसा विरोध नहीं दिखा, जैसा सियासी दलों की ओर से दिखता रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर को जल्दी राज्य का दर्जा वापस देने और अगले साल सितंबर तक चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। केंद्र इन दोनों बातों के लिए पहले से तैयार है। पिछले हफ्ते ही जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को संसद में मंजूरी मिल गई। सरकार बार-बार दोहराती रही है और इस फैसले के बाद भी कहा है कि वह जल्दी ही राज्य का दर्जा वापस करेगी। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उम्मीद जगी है कि इस दिशा में तेजी से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जम्मू-कश्मीर में लंबे समय से लोकतंत्र बाधित है, वहां चुनाव होने और उसे राज्य का दर्जा मिलने से स्थितियों में तेजी से बदलाव नजर आना शुरू होगा और वहां के लोगों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति भरोसा बढ़ाने में कामयाबी मिलेगी। स्वाभाविक ही इस तरह चरमपंथी गतिविधियों पर भी नकेल कसी जा सकेगी।


Date:12-12-23

सर्वोच्च फैसले के बाद कितना बदल जाएगा जम्मू-कश्मीर

एसडी मुनि, ( पूर्व राजदूत एवं प्रोफेसर )

जम्मू-कश्मीर संबंधी अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला व्यापक परीक्षण की मांग करता है। अदालत ने सांविधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए अपनी बात कही है। प्रधान न्यायाधीश के मुताबिक, जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय का समझौता किया था, तभी जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी और वह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। देश का संविधान कश्मीर के संविधान से ऊंचा है और अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी।

मगर कुछ निहितार्थ भी इस फैसले में हैं। मसलन, अदालत ने कहा है कि राज्य का दर्जा वापस दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है, उसने माना है कि राज्य का जो बंटवारा हुआ है, वह अस्थायी व्यवस्था है और अगर वह अंतरिम कदम है, तो उसे पलटना चाहिए। अदालत ने इसके विस्तार में जाने की कोई कोशिश नहीं की कि अनुच्छेद 370 को हटाने की प्रक्रिया ठीक थी अथवा नहीं? जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला अनुच्छेद 356 के तहत किया गया, और अदालत ने यह मान लिया कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति के पास यह ताकत आ जाती है कि वह जो चाहे, कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर यह मान लेंगे कि अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 366 और अनुच्छेद 370 को हटाना अनुच्छेद 356 के तहत ठीक है, तो बाकी तमाम सवाल गौण हो जाते हैं।

अदालती फैसले में अगले साल सितंबर तक राज्य में विधानसभा चुनाव कराने की बात कही गई है। हालांकि, सरकार का रुख यही है कि जब तक सीटों का परिसीमन नहीं होगा, चुनाव नहीं हो सकेंगे। कश्मीर के लोग और नेतागण भी यही चाहते हैं कि पहले राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए, फिर चुनाव कराए जाने चाहिए, तभी वे इसमें भाग ले सकेंगे। जाहिर है, यह विशुद्ध राजनीतिक मुद्दा है और अदालत इसमें कुछ कर भी नहीं सकती। ऐसे में, सरकार को पहले वहां के लोगों की बात सुननी चाहिए, उनका मन टटोलना चाहिए और फिर चुनाव की ओर कदम बढ़ाना चाहिए।

आखिर कश्मीरियों के मन में क्या है? स्वाभाविक है कि उनके लिए ऐसे फैसलों का तभी अधिक महत्व है, जब उनका जनजीवन सुगम हो जाए और घाटी में शांति पसर जाए। यह काम भी राजनीतिक दलों को ही करना होगा। जब तक यहां के लोगों की मुश्किलों को नहीं समझा जाएगा, उनका हल नहीं किया जाएगा या उनके समाधान की रूपरेखा नहीं पेश की जाएगी, तब तक आम कश्मीरी ऐसे फैसलों से खुद को जोड़ नहीं सकेंगे। अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार अभी इस स्थिति में है कि वह जैसा चाहती है, वैसा कर सकती है। अगर आम कश्मीरी कहते हैं कि उन्हें अपनी सरकार ‘अपनी मर्जी से चलाने की आजादी’ दी जाए, तो हमें उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। यह कोई संप्रभुता का मसला नहीं है और यहां ‘आजादी’ को उसके शाब्दिक अर्थ में भी नहीं देखना चाहिए। हर चीज को राष्ट्रवाद के चश्मे से देखना गलत होगा।

हमें कश्मीर का इतिहास जरूर याद रखना चाहिए। यहां सभी हुकूमतों के शासनकाल में जरूरी बदलाव हुए हैं। अब उन प्रावधानों का कोई अर्थ नहीं रह गया है, जिनके आधार पर इसका विलय भारत में हुआ था। मगर हमें यह भी समझना चाहिए कि बिना किसी पर सवाल उठाए यहां पूर्व में शांतिपूर्वक सरकारें चली हैं। भले ही किसी वक्त शेख अब्दुल्ला ने अलग राग अलापा था, जिसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें सलाखों के भीतर डाल दिया था। मगर अब वे हालात नहीं हैं। वहां के लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ना ही उचित होगा।

वास्तव में, जम्मू-कश्मीर का हित भारत के लोगों में ही निहित है। फिलहाल यहां दो काम किए जाने चाहिए। पहला, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए, और दूसरा, यहां निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराए जाएं। घाटी को केंद्र से पूरी मदद की दरकार है। उसका हाथ हमें मजबूती से थामना चाहिए। ईमानदार कोशिश घाटी को खुशहाल और समृद्ध बना सकती है। पूर्व में यहां कई ऐसी सरकारें बनी हैं, जो सिर्फ कश्मीरियों की रही हैं। इसलिए, यहां की आवाज सुनिए। यही लोकतंत्र का तकाजा है।


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