12-03-2024 (Important News Clippings)
Legal Home & Hearth To a Persecuted Set
CAA sets tone for future citizenship widening.
ET Editorials
On Monday, the Modi government notified the Citizenship (Amendment) Act’s (CAA) rules, preparing for its implementation. With this move, GoI makes it easier for minorities from neighbouring countries who came to India before December 31, 2014, to become citizens of this country. Legitimising citizenship of persecuted Sikh, Christian, Buddhist, Hindu and Parsi refugees from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan who left their countries for ours is the right thing to do. It behoves and buttresses India’s liberal credentials, something this subcontinent’s muchpartitioned history understands the value of very well.
It was keeping this humanistic view in mind that then Opposition Rajya Sabha member Manmohan Singh spoke in Parliament in 2003 about India’s ‘moral obligation that if circumstances force people… to seek refuge in our country, our approach to granting citizenship to these unfortunate persons should be more liberal’. This can also help change perceptions harboured by many Indians who still view all immigrants, including those who can apply for citizenship under CAA, as a burden. India is large, prosperous and giving enough to share hearth and home with the persecuted of other countries.
For those worried about CAA being a roundabout tool to revoke citizenship of Indian Muslim citizens, home minister Amit Shah had reassured in February that CAA ‘cannot snatch anyone’s citizenship because there is no provision in the Act’. There is no reason why the law notified on the onset of Ramzan should discount his assurance. Indeed, GoI should emphasise its assurance, so that misinformation about ‘welcoming their minorities at the cost of our minorities’ finds no succour by hyphenating CAA with the more problematic National Register of Citizens (NRC). India should, at some point, also find a way by which to provide the same legal protection it will now provide non-Muslim refugees to bona fide Muslim refugees who have lived in India for years. That would be the next right thing to do.
Date:12-03-24
Big Shift in the Way We Look at Trade
ET Editorials
The Trade and Economic Partnership Agreement (Tepa) that India signed on Sunday with the Europe Free Trade Association (Efta), comprising Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein, signals a shift. After decades of dodging, GoI has accepted that trade and sustainability are linked, and the former can contribute to sustainable development. The approach adopted in Tepa — promoting investment, competition and growth without disregarding environmental, gender and labour concerns — can serve as a template for other trade deals for India.
For decades, trade trumped sustainability in the order of priority because, from a developing country’s perspective, it created economic opportunities and pulled people out of poverty. India, and other developing countries, saw sustainability as a non-trade barrier for the rich world to keep its competitive advantage intact. Tepa recognises that it’s no longer possible — or desirable — to treat trade and sustainability in silos.
For a developing country, eradicating poverty is a priority. Therefore, trade must contribute to sustainable development that ensures broad-based, sustained and inclusive economic growth, along with social development and environmental protection. Mechanisms to ensure no party takes measures that undermine this balance are hardwired into Tepa. The 2030 Agenda for Sustainable Development also singles out international trade as a key policy instrument to contribute to all other SDGs. It defines international trade as ‘an engine for inclusive economic growth and poverty reduction, [that] contributes to the promotion of sustainable development’. Yet, finding an equilibrium between trade and sustainability can’t happen overnight. It’ll be a work in progress.
Date:12-03-24
A tribe in the Western Ghats in need of a lifeline
Issues such as alcohol abuse that are threatening to overwhelm the ‘Phani Yerava’ tribals in Karnataka need to be on the policy radar
Madhusudan Bandi is a faculty member with the Gujarat Institute of Development Research, Ahmedabad, Gujarat.
In Karnataka’s section of the Western Ghats, lies Makuta village, under Betoli gram panchayat of Virajpet taluka in Kodagu district. More specifically, the village falls under the Makuta Aranya Valaya which is in the vicinity of the Kerti reserved forest. This area is in the Talacauvery sub-cluster, identified as one of the 10 World Heritage Sites in Karnataka and is a region of dense tropical evergreen forests that have remained undisturbed to a large extent.
The village has a Girijan colony inhabited by the ‘Phani Yerava’ tribe. In 2021, with the help of two local people including a Muslim gram panchayat member, all the 19 Yerava households here were able to successfully claim their ‘land’ in the forest, under the Forest Rights Act. In a joint survey conducted by the Forest, Revenue and Social Welfare Departments, officials found that the Yeravas reside on 135 acres of forest land, right from the time of their ancestors.
When asked about the importance of acquiring forest rights, the tribals did not appear to be very enthusiastic because their dependence on the forest exclusively for their livelihood has been reducing over some time.
The reason they gave was that they found going into the forest to collect minor forest produce to be a tiresome job. Besides, selling the produce was no longer lucrative given the volatile market and also rampant exploitation by middlemen. This bitter experience led them to believe that for the same effort, they would get better wages if they worked as labour. Hence, working as daily labour (casual or agriculture) is now the primary occupation of these forest dwellers. The majority of them prefer to go to Kasaragod in Kerala State which is less than 10 kilometres from their habitation, as they are comfortable speaking Malayalam.
Nevertheless, along with fuelwood and honey, the other minor forest produce they collect includes dhoopa (Vateria indica)/incense, and shekakai (soap pod). The quantity collected depends on the availability of the produce in the forest as well as the need to procure them. However, most of those who gather forest produce said that the amount they collected was most often for their own consumption. There is no stockpiling.
The scourge of addiction
However, there is an issue that is a cause for worry. When this writer-researcher visited them to understand their socio-economic status after the implementation of the Forest Rights Act, almost the entire community was found to be in an intoxicated state due to alcohol abuse. According to non-tribal locals and others in the area, they picked the habit in the city seeing other labourers doing the same in the evenings after returning home to unwind after the pain from the day’s hard work. Not surprisingly, the tribals in the village were not in a position to recall how they got into this. Even adolescent children have taken to this vice. This has affected children’s attendance in schools too. Intoxication has slowly turned the community’s life into one of a miserable existence. As a result, the community is found to be uninformed about happenings in the external world around them. Given this development, important documents such as ration cards, Aadhar cards, voter identity cards, or even government documents such as rights given under the Forest Rights Act have to be kept in the safe custody of trustworthy non-tribal members.
Officials from the Department of Social Welfare working in this area have also been concerned about this issue because they find the state of the habitants to be ‘disheartening’. A case worker, who expressed deep empathy for them, said that efforts are being made to conduct a de-addiction drive. In another habitation in Nerugalale gram panchayat in Somwarpet taluka in the same district, a headman of the ‘Yarava’ tribe expressed sadness that a number of his relatives had lost their lives due to addiction. He cited this as the cause behind the population in his hamlet reducing to half. He hoped that good sense would prevail and that the tribals would lead a vice-free life.
It was the same story, but with varying degrees, in every tribal village that this writer-researcher visited in the Western Ghats region in Karnataka during the study (this article is drawn from a larger research study titled “Tribals, Forest Rights and Heritage Conservation: A Study of Western Ghats in Karnataka”, sponsored by the Indian Council of Social Science Research, New Delhi).
Non-government organisation activists and government officials working in the jurisdiction of the villages have said that such issues do not get enough attention in the policy matters in the State — a view also expressed by the leaders of some local tribal communities such as the Hasalaru, Gowdalu, and Jenu Kurubas. According to them, only a few communities which are numerically dominant among the Scheduled Tribes have been gaining benefits over recent years, in every walk of life. They expressed the wish that the government should consider these kinds of social issues seriously and take steps that are in the best interest of those groups. It is only then, they believe, that existential concerns such as addictions haunting forest dwellers can be addressed effectively.
Date:12-03-24
Time to prohibit judges from joining politics
The act of judges of constitutional courts taking the political plunge even after they resign should be interpreted as a breach of the oath.
Kaleeswaram Raj is a lawyer at the Supreme Court of India.
Justice Abhijit Gangopadhyay recently resigned as a judge of the Calcutta High Court and joined the Bharatiya Janata Party (BJP). He said that he was approached by the BJP, and he also approached the BJP, during his tenure as judge. He declared that henceforth, he will be a “party soldier”.
While he was judge, Mr. Gangopadhyay was often in the news for the wrong reasons. He allegedly gave an interview to a TV channel criticising the West Bengal government and speaking about the school job-for-bribe case. He created controversy by defying an order of a division bench. Sometimes he had run-ins with lawyers and even fellow judges. While dealing with one of the cases pertaining to Mr. Gangopadhyay’s conduct, a bench of Chief Justice of India D.Y. Chandrachud and Justice P.S. Narasimha rightly said that judges have no business giving TV interviews on pending matters. The Chief Minister criticised Mr. Gangopadhyay after his resignation saying his judgments will always remain questionable.
Former Union Minister Arun Jaitley had once advocated a cooling off period for judges saying “pre-retirement judgments are influenced by a desire for a post-retirement job”. When confronted with this suggestion, Mr. Gangopadhyay retorted that there is no rule to this effect. He added that he “never gave any political judgment which was politically biased”.
No legal bar
A member of the Constituent Assembly, K.T. Shah, had suggested that judges of constitutional courts should be legally barred from occupying executive posts. But the Constituent Assembly did not find favour with this. Implementing external rules to control the judicial behaviour of judges would be antithetical to the idea of judicial independence. This is why India has not legislated over the judicial conduct of judges of constitutional courts.
Acceptance of judgeship is often an act of sacrifice for lawyers as it involves loss of freedom. Restraint becomes the norm, which also reduces the space for personal aspirations. Yet, a judge of the constitutional court gets powers and privileges which others do not enjoy. According to Article 217 read with Article 124(4) of the Constitution, the only way to remove a judge is the almost unworkable method of impeachment by Parliament. Article 215 declares the High Court to be a court of record with contempt power which the judges could invoke. The jurist Alan Dershowitz was right when he said that “judges are the weakest link in our system of justice, and they are also the most protected”.
Judicial conduct
Paragraph VIII of the Third Schedule of the Constitution demands a judge-designate to swear inter alia that he will perform his duties without fear or favour, affection or ill-will. The Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002) gained international acceptance as indicated by the Judicial Integrity Group. The declaration enlists certain judicial values including independence, impartiality, integrity, propriety, equality, competence and diligence. It emphasises the need to eradicate bias or prejudice in the decision-making process. It asks judges to ensure that their conduct “both in and out of (the) court maintains and enhances the confidence of the public, the legal profession, and litigants in the impartiality of the judge and of the judiciary”. Clause 2.4 of the declaration is against the judge making comments “that might reasonably be expected to affect the outcome of (a case).” It says that the “judge shall disqualify himself or herself from participating in any proceedings in which the judge is unable to decide the matter impartially”. The Code also says, “A judge shall conduct himself or herself in a way that is consistent with the dignity of the judicial office”.
The U.S judge, Simon Rifkind, remarked that the courtroom, sooner or later, becomes the image of the judge and that it will rise or fall to the level of the presiding judge. The Supreme Court in C. Ravichandran Iyer v. Justice A.M. Bhattacharjee (1995) said, “To keep the stream of justice clean and pure, the Judge must be endowed with sterling character, impeccable integrity and upright behaviour”. In All India Judges’ Association v. Union of India (1991), the court spoke of “society’s expectation from judicial officers”.
There have been similar instances in the past. In 1967, Chief Justice Koka Subba Rao resigned to contest the presidential elections, and in 1983, the Supreme Court judge Baharul Islam resigned to get elected as a member of the Rajya Sabha. But past aberrations do not justify present wrongs. They are no longer good precedents or practices given the globally accepted principles of the Bangalore Declaration, which were made later.
An opportunity
The present episode, therefore, gives an opportunity to the Chief Justice of India and the Supreme Court to investigate the matter more seriously and evolve methods to avert such judicial aberrations. It could lead to one of the most awaited steps towards reforming the judiciary. The top court must expressly prohibit judges of constitutional courts from taking the political plunge even after they resign. Such acts should be interpreted as a breach of the oath read in the light of Indian precedents and the accepted norms on judicial conduct. There is a need for a judge-made law on the topic since Parliament will hardly act on this issue.
संस्थाओं के बीच होता द्वंद्व लोकतंत्र के हित में नहीं
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट की असाधारण सख्ती स्थिति के अनुकूल है। कोर्ट ने 15 फरवरी को निर्देश दिया कि एसबीआई चुनावी बॉन्ड के दाताओं और उन्हें भुनाने वाले राजनीतिक दलों के नाम चुनाव आयोग को 6 मार्च तक दे । इस आदेश पर अमल की जगह बैंक ने 19 दिन बाद कोर्ट से लंबा समय मांगा। मांग खारिज करते हुए कोर्ट ने चेतावनी दी है। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ताज्जुब किया कि महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने सदन में दल-बदल के मामले में फैसला देते समय इस कोर्ट के उस आदेश को नजरअंदाज किया, जिसमें कहा गया था कि मूल पार्टी का मामला तय करने में सिर्फ सदन में बहुमत के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्यपाल के उस आदेश को गलत करार दिया है, जिसमें ‘महामहिम’ ने विधान परिषद के लिए सरकार द्वारा नामित दो सदस्यों का मनोनयन रद्द कर दिया था। ये घटनाएं बताती हैं कि संस्थाओं का एक-दूसरे के खिलाफ द्वंद्व एक डरावने मुकाम पर पहुंच गया है। हर संस्था दूसरी संस्था के साथ अंग्रेजी के मुहावरे ‘फाइट-टु-फिनिश’ ( मरने-मारने को अमादा) की हद तक संघर्षरत है। क्या संविधान-निर्माताओं ने संविधान में कुछ इसी किस्म की संस्थाओं की परिकल्पना की थी? किसी विकासशील देश में सबसे पहली (और शायद आखिरी भी) लड़ाई तो गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक कुरीतियां, कुपोषण और भ्रष्टाचार से होती है। क्या 70 वर्षों के तथाकथित संवैधानिक शासन में ‘हम भारत के लोग’ प्रजातंत्र को मजबूत करने की जगह खोखला नहीं कर रहे हैं? औपचारिक रूप से तो चुनाव भी होते हैं, संस्थाएं भी अपनी भूमिका निभा रही हैं, लोक-विमर्श में विकास के आंकड़े भी दिए जाते हैं। लेकिन सिस्टम में क्या सब कुछ सामान्य है ? क्या ये द्वंद्व इस बात की तस्दीक नहीं है कि व्यक्तिगत और सामूहिक हित-साधन कहीं प्रजातंत्र के यज्ञ को अपवित्र कर रहा है?
सीएए पर सही फैसला
संपादकीय
आखिरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के नियम अधिसूचित कर दिए गए। अच्छा होता कि यह कानून और पहले अमल में आ जाता, क्योंकि इससे संबंधित विधेयक को दिसंबर 2019 में ही संसद की स्वीकृति मिल गई थी। इतनी देरी से इस कानून को लागू करने का एक कारण उसका बड़े पैमाने पर विरोध किया जाना दिखता है। यह विरोध इस शरारत भरे दुष्प्रचार की देन था कि यदि यह कानून लागू हुआ तो देश के मुसलमानों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। इस दुष्प्रचार में कथित सिविल सोसायटी के लोग ही नहीं, बल्कि कई राजनीतिक दल भी शामिल थे। वे जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को भड़काकर उसे सड़कों पर उतार रहे थे, जबकि इस कानून का किसी भी भारतीय नागरिक से कोई लेना-नहीं। वास्तव में यह नागरिकता छीनने का नहीं, बल्कि देने का कानून है। इस कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पंथ-मजहब के आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जानी है, जो 2014 के पहले भारत आ चुके हैं। यह एक तथ्य है कि अफगानिस्तान हिंदुओं-सिखों से करीब-करीब खाली हो चुका है और पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिंदू, सिख और अन्य अल्पसंख्यक बुरी तरह उत्पीड़न का शिकार हैं। वे अपना अस्तित्व बचाने की हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके सामने जान गंवाने, पलायन करने या न चाहते हुए भी इस्लाम स्वीकार करने के अलावा और कोई उपाय नहीं। यह समय की मांग है कि 2014 के बाद भी तीनों पड़ोसी देशों से लुट-पिटकर भारत आए प्रताड़ित लोगों को राहत देने पर विचार किया जाए।
सीएए लागू होने के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। दिल्ली की नाक में दम करने वाले शाहीन बाग सरीखे किसी धरने को सहन नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ उन राजनीतिक दलों को धिक्कारा जाना चाहिए, जिन्होंने इस कानून के विरोध के बहाने राजनीतिक रोटियां सेंकने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का काम किया। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने किस तरह ओछी राजनीति की, इसका प्रमाण यह है कि कुछ राज्य सरकारों ने विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किए। वोट बैंक की सस्ती और गंदी राजनीति के चलते संघीय ढांचे के खिलाफ यह काम जानबूझकर इसके बाद भी किया गया कि किसी को नागरिकता देने में राज्य सरकारों की कहीं कोई भूमिका नहीं। यह केंद्र के अधिकार वाला विषय है। यह समझ आता है कि कोई यह मांग करे कि मानवीय आधार पर तीनों पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के साथ अन्य को भी नागरिकता संशोधन कानून के दायरे में लाया जाए, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं कि जब तक ऐसा कुछ नहीं होता, तब तक किसी को भी नागरिकता देने की पहल का विरोध किया जाए। यह विरोध अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार के अलावा और कुछ नहीं।
Date:12-03-24
व्यापार नीति में बड़ा बदलाव
विवेक देवराय और आदित्य सिन्हा, [ देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी-अनुसंधान हैं ]
विकसित एवं विकासशील देशों के बीच साझेदारी के माध्यम से आकार लेने वाले क्षेत्रीय व्यापार समझौते (आरटीए) आर्थिक वृद्धि की गति बढ़ाने में बहुत उपयोगी होते हैं। ऐसे समझौतों से विकासशील देशों को विकसित देशों के समृद्ध बाजारों तक पहुंच मिलती है। अपने विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के साथ ही संभावित निवेश के लिए विकसित देशों के बाजारों का अपना आकर्षण है। बड़े एवं विकसित बाजारों के साथ जुड़ाव किसी भी देश को नवाचार के लिए प्रेरित करने के साथ ही उसकी प्रतिस्पर्धा क्षमता को भी बढ़ाता है। इससे आर्थिक विविधीकरण एवं वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इस महत्ता को समझते हुए ही भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के बीच व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी अनुबंध यानी टीईपीए पर सहमति बनी है। यह समझौता इसका साक्षात प्रमाण है कि भारत जैसा देश विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बाजार तक पहुंच और निवेश अवसरों से कैसे लाभ उठा सकता है। एक लंबी वार्ता के बाद इसके सार्थक एवं अपेक्षित परिणाम सामने आए हैं।
बीते दो दशकों के दौरान ईएफटीए-भारत व्यापार रिश्ते निरंतर प्रगाढ़ होते गए हैं। वर्ष 2022 में दोनों पक्षों के बीच कुल वस्तु व्यापार 6.1 अरब डालर को पार कर गया। व्यापार की पड़ताल करें तो उसमें वस्तुओं का व्यापक विनिमय दिखता है, जिसमें ईएफटीए ने भारत से आर्गेनिक रसायनों का आयात किया और भारत को मुख्य रूप से मशीनरी और दवा उत्पादों का निर्यात किया। परवान चढ़ते ये व्यापारिक रिश्ते टीईपीए के संभावित फायदों को रेखांकित करते हैं। वैश्विक विनिर्माण मानचित्र पर चीन की जगह लेने से जुड़ी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भारत ने आरटीए की रणनीति को अपनी आर्थिक सक्रियता-सहभागिता में के केंद्र में रखना आरंभ किया है। वर्ष 2020 में हमने एक विश्लेषण किया था, जिसमें उस रुझान का संज्ञान लिया गया था कि वैश्विक कंपनियां किस प्रकार चीन से इतर अपनी विनिर्माण इकाइयां लगाने की योजना पर काम कर रही थीं। इस रणनीति को ‘चाइना प्लस वन’ नाम मिला था। उसमें देखा गया गया कि तमाम कंपनियां पूर्वी एशियाई देश वियतनाम को वरीयता दे रही थीं। जब इसके पीछे के कारकों की पड़ताल की गई तो पता चला कि वियतनाम को वरीयता मिलने में कई विकसित देशों के साथ उसके आरटीए की अहम भूमिका रही। इन अनुबंधों के नेटवर्क ने वियतनाम को वैश्विक आपूर्ति शृंखला में एक अहम खिलाड़ी बना दिया।
यदि भारत और वियतनाम के रणनीतिक व्यापार गठबंधनों की बात करें तो वे आर्थिक साझेदारियों के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाते हैं। वियतनाम के व्यापार समझौते मुख्य रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ हो रहे थे, जहां आर्थिक लाभ और वृद्धि के व्यापक अवसर विद्यमान हों। दूसरी ओर भारत का जोर अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ अनुबंधों पर केंद्रित था। इसमें भू-राजनीतिक रणनीति, भारत से होने वाले निर्यात की प्रकृति और संभावित विकसित देशों के नियामकीय परिदृश्य जैसे पहलू प्रभावी थे। विकासशील देशों के साथ ऐसे समझौतों से क्षेत्रीय एकजुटता और साझा वृद्धि को तो बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन स्थापित बाजारों में प्रवेश के मोर्चे पर कायम चुनौतियां भी रेखांकित होती हैं, जहां अमूमन जटिल व्यापारिक बाधाएं और प्रतिस्पर्धा का सामना करना होता है। इस दौरान भारत ने अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशियाई देशों के साथ आरटीए पर बात आगे बढ़ाई। आंकड़ों के अनुसार इनमें से कई आरटीए पर बात 2007 से 2011 में संप्रग सरकार के दौरान शुरू हुई थी। उन समझौतों में लाभ का संतुलन भारत के व्यापारिक साझेदारों के पक्ष में झुका हुआ था। इससे इन देशों को भारत के बड़े बाजार में निर्यात के अवसर मिले, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ। यानी लाभ का पलड़ा संतुलित नहीं था।
मौजूदा सरकार ने इस स्थिति का संज्ञान लिया और व्यापार समझौतों में एक अलग एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया। वर्ष 2020 के बाद भारत कई विकसित देशों के साथ आरटीए और मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए कर चुका है। कई समझौतों पर वार्ता जारी है। आस्ट्रेलिया के साथ हुआ व्यापार समझौता इसकी एक बड़ी मिसाल है। भारत ने करीब दशक भर बाद किसी विकसित देश के साथ ऐसा समझौता किया। इसमें वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार को बढ़ावा देने सहित व्यापार में आने वाली तकनीकी बाधाओं को दूर करने की दिशा में काम किया गया। इसी तरह संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ। वर्ष 2022 में हुए इस समझौते का लक्ष्य पांच वर्षों के भीतर द्विपक्षीय वस्तु व्यापार को बढ़ाकर 100 अरब डालर तक करने का है, जिसे वर्ष 2030 तक 250 अरब डालर करने का लक्ष्य है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन की उम्मीदें हैं।
इस समय भारत ब्रिटेन के अलावा इजरायल और खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों की संभावनाएं तलाश रहा है। ये वार्ताएं और समझौते एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं, जिसमें दुनिया की विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ सहभागिता बढ़ाकर भारत के आर्थिक एवं रणनीतिक हितों को पोषित करना है। ये भारत की व्यापारिक रणनीति में एक बड़े परिवर्तन का प्रमाण है, जिसमें व्यापार घाटे को घटाने और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इन समझौतों के बहुआयामी लाभ देखने को मिलेंगे। इनसे व्यापार में तेजी, विदेशी निवेश में बढ़ोतरी, रोजगार सृजन के स्तर पर बेहतर स्थितियां बनेंगी। इसके साथ ही वैश्विक व्यापार नेटवर्क पर भारत की पकड़ भी मजबूत होगी।
Date:12-03-24
बनी रहे चुनाव आयोग की गरिमा
संपादकीय
लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ही चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्त हो गए व अरुण गोयल ने अचानक इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुमरु ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अब 15 मार्च तक दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की संभावना जताई जा रही है। कानून मंत्री के नेतृत्व में खोज समिति दोनों पदों के लिए पांच-पांच नामों के दो अलग-अलग पैनल तैयार करेगी। जिसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्ति के लिए दो नाम तय करेंगे। इसमें एक केंद्रीय मंत्री समेत कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी होंगे। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। गोयल के इस्तीफे के कारणों पर तरह-तरह के कयास लगाये जा रहे हैं। गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस थे। वह 2022 में निर्वाचन आयोग में शामिल हुए थे। वर्तमान में राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। यह भी अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि गोयल के कुमार के साथ रहे मतभेदों के कारण यह स्थिति जन्मी हो। मगर आंतरिक संचार व निर्णयों के रिकार्ड में गोयल की कोई असहमति नहीं नजर आयी है। इसलिए इसे व्यक्तिगत कारणों से दिया गया इस्तीफा बताया जा रहा है। जिस वक्त चुनाव की तैयारियां जारी हैं। आयोग केंद्रीय बलों की तैनाती व आवाजाही को लेकर गृहमंत्रालय व रेलवे के बीच महत्त्वपूर्ण बैठकें कर रहा है। उस वक्त एक साथ दोनों चुनाव आयुक्तों की नवनियुक्ति होने तक नियमित कामों में व्यवधान तो डालेगी ही। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर संविधान ने विशेष जोर दिया गया है। चुनाव आयुक्तों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होते वक्त कुमार ने कहा था कि अनाचारों को रोकने व निर्वाचनों की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रति आयोग उत्तरदायी है। याद रखना होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए टीएन शेषन ने आम मतदाताओं के भीतर निर्वाचन आयोग के प्रति विशेष सम्मान का भाव जगाने का काम किया था। चुनावों के दरम्यान विपक्षी दलों व छोटे-छोटे स्थानीय दलों तथा स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने वालों के अधिकारों के साथ मतदाताओं की जागरूकता व मताधिकार प्रयोग करने के प्रति सतर्कता बनाए रखना भी आयोग का ही काम है। इन नियुक्तियों में समय का ख्याल रखना जरूरी है। ताकि चुनावपूर्व की तैयारियों में किसी तरह का व्यवधान न आए।
न्यायपूर्ण नागरिकता
संपादकीय
लगभग चार वर्ष के इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम अर्थात सीएए को देश भर में लागू करके न केवल अपने आलोचकों को चौंकाया है, बल्कि देश अपने लोगों की नागरिकता सुनिश्चित करने की जरूरी दिशा में बढ़ चला है। इस नए कानून का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों से आने वाले मुस्लिमों को अब भारत में सहजता से नागरिकता नहीं मिलेगी, जबकि इन देशों से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई व अन्य धर्म के लोगों को सहजता से नागरिकता हासिल हो जाएगी। कानून के तहत पात्र लोग नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। गौर करने की बात है कि पिछले दिनों से अनेक नेता सीएए के लागू होने के संकेत दे रहे थे। यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि आम चुनाव से पहले ही सीएए को लागू कर दिया जाएगा। चुनाव की घोषणा के ठीक पहले सीएए को लागू कर सरकार ने अपना एक वादा पूरा कर दिया है।
दरअसल, सीएए एक ऐसा मोर्चा है, जिसे लेकर केंद्र सरकार की आलोचना हो रही थी। सीएए का विरोध करने वाले ज्यादातर लोग शांत थे और अनेक लोग सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे थे। वाकई, संसद में 11 दिसंबर, 2019 को सीएए पारित हो गया था, और कुछ ही घंटों में कानून को अधिसूचित भी कर दिया गया था, पर इसके लिए नियम तय नहीं हुए थे। कानून बन जाने के बाद नियम तय करना जरूरी होता है और नियम तय करने के लिए सरकार लगातार समय ले रही थी। इस वजह से सरकार की आलोचना भी हो रही थी। बहरहाल, नियम न तय होने से आगे नई लोकसभा में तकनीकी परेशानियां आ सकती थीं, अत: केंद्र सरकार ने चुनाव से ठीक पहले इस कार्य को अंजाम देकर एक तरह से अपना ही अधूरा काम पूरा किया है। अब चुनाव में साफ तौर पर सीएए विरोधियों के पास यह मौका होगा कि वे लोगों के बीच अपनी बात रखें। मतलब, आगामी चुनाव एक तरह से सीएए पर जनमत संग्रह जैसा होगा। यहां यह याद करने की बात है कि सीएए लागू करने का वादा पिछले लोकसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाया गया प्रमुख मुद्दा था और इससे भाजपा को चुनाव में बहुत फायदा भी हुआ था।
देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत है, जो मानते हैं कि भारत का विभाजन मुस्लिमों की अलग राष्ट्र की मांग की वजह से हुआ था, अत: जिन मुस्लिमों ने भारत छोड़कर अलग देश में रहना चुना, उन्होंने भारत की नागरिकता मांगने का हक खो दिया। दूसरी ओर, सीएए का विरोध करने वालों का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुस्लिमों के साथ भारतीय नागरिकता देने में भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक तर्क ‘यह भी है कि धर्मनिरपेक्ष भारत में नागरिकता का फैसला किसी की आस्था के आधार पर नहीं होना चाहिए। बहरहाल, अपने देश में धर्म की राजनीति नई नहीं है, इसके पक्ष और विपक्ष में लगभग हर पार्टी राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। बेशक, राजनीति से अलग होकर सोचना ज्यादा जरूरी है। जो मजबूर लोग पाकिस्तान या बांग्लादेश से भारत में आए हुए हैं, उनकी समस्याओं का समाधान देश के लिए प्राथमिकता होनी ही चाहिए। भूलना नहीं चाहिए, नागरिकता का तार्किक व मानवीय वितरण इस देश की ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ की संस्कृति का अंग है।
Date:12-03-24
चंदा और चुनाव सुधार की कवायद
कमलेश जैन, [ वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट ]
आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को सख्त चेतावनी देते हुए कह ही डाला कि वह मंगलवार शाम तक इलेक्टोरल यानी चुनावी बॉन्ड का ‘ब्रेक अप’ बताए, यानी इस बात का खुलासा करे कि चुनावी बॉन्ड के रूप में किसने, कितने रुपये, किस पार्टी को दिए हैं, अन्यथा 15 मार्च को शीर्ष अदालत खुद एसबीआई पर अवमानना का मुकदमा दायर कर देगी। यह निर्देश सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने एकमत होकर दिया है।
चुनावी बॉन्ड योजना को वर्ष 2017 में वित्त विधेयक के रूप में पेश किया गया था। इसे चुनाव में काला धन के इस्तेमाल से निपटने के एक कारगर तरीके के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन इसमें सियासी दलों को मिलने वाला चंदा गुप्त भी था और उसकी कोई सीमा भी तय नहीं की गई थी। इसके तहत ‘प्रॉमिसरी नोट्स’, यानी वचन-पत्र के रूप में बैंक से बॉन्ड खरीदे जा सकते थे, जिनको अपनी बैलेंस शीट में दिखाना दानकर्ताओं के लिए जरूरी नहीं था। वे अपनी बैलेंस शीट में इसे सरकार को न दिखाने को स्वतंत्र थे। जाहिर है, यह सीधे-सीधे संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) व अनुच्छेद 19 (1) (अ) (सूचना के अधिकार) का उल्लंघन था।
चुनावी चंदे को लेकर यह कोई नया विवाद नहीं था। भारत में यह लगातार मांग होती रही है कि राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में जो रकम मिलती है, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। मगर एन-केन-प्रकारेण सभी दल इससे बचते रहे। चुनावी बॉन्ड में भी राजनीतिक दलों पर यह दायित्व नहीं था कि वे चंदे की रकम या चंदा देने वाले का नाम जाहिर करें। मतदाताओं के लिए यह रहस्य ही था कि राजनीतिक दलों के पास चुनावी बॉन्ड के रूप में किससे, कितने रुपये आए?
अब जब चुनावी बॉन्ड का अध्याय खत्म होने को है, तब सवाल यह भी है कि राजनीतिक दलों के लिए चंदे की एक आदर्श व्यवस्था क्या हो? देखा जाए, तो यह काम राजनीतिक दलों को अपने तईं करना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा जीवंत लोकतंत्र है, जहां किसी भी प्रकार की लुका-छिपी स्वीकार्य नहीं हो सकती। चंदे में पारदर्शिता का न होना लोकतंत्र के लिए एक गंभीर रोग है, जो इसकी जड़ों को खोद सकता है। ऐसे में, सर्वोच्च न्यायालय ने उचित ही लोकतंत्र रूपी वृक्ष को हरा-भरा रखने के लिए चंदे रूपी खाद को पवित्र करने का एक प्रयास किया है।
गौर कीजिए, अदालतें सिर्फ कानून की रक्षा करने के लिए जवाबदेह होती हैं और वे अपनी इसी सीमा में चुनाव सुधार को आगे भी बढ़ा रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर देश की चुनाव प्रणाली को स्वच्छ बनाए रखने की कोशिश की है। जैसे, चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि से जनता को आगाह करना। इस बार अदालत ने स्पष्ट किया है कि गुमनाम चंदा लोकतंत्र के हृदय को बीमार बनाता है।
इसी तरह, किसी भी विधेयक को वित्त-विधेयक ‘का चोला पहनाकर जो सुरक्षित दरवाजा अपनाया जाता है, उस पर भी निगरानी आवश्यक है। चुनावी बॉन्ड को वित्त विधेयक के रूप में पेश किया गया था, जनता के बीच व्यापक विमर्श के बिना किसी विधेयक को यूं लाया जाना एक गलत नजीर पेश करता है।
अपने पिछले आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक से कहा था कि 12 अप्रैल, 2019 से लेकर अब तक खरीदे गए सभी चुनावी बॉन्ड की जानकारी वह चुनाव आयोग को मुहैया कराए। इसके जवाब में ही स्टेट बैंक ने आगामी 30 जून तक यह जानकारी देने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने यह सख्ती दिखाई है। सवाल है कि आंकड़े जारी करने में बैंक के अधिकारियों को आखिर दिक्कतें क्या आ रही हैं? उनको यह बताने में इतना संकोच क्यों हो रहा है कि किसने, कितने रुपये, किस राजनीतिक दल को दिए या किसी पार्टी ने कब अपने बॉन्ड भुनाए? चूंकि इन सवालों का स्पष्ट जवाब एसबीआई की ओर से अब तक नहीं आया है, इसलिए यह शंका भी पैदा होती है कि क्या किसी दबाव में वह इन आंकड़ों को जारी करने में कोताही बरत रहा है?
अदालत ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने का फैसला सांविधानिक न्यायिक पुनरीक्षण के तहत किया है। यह एक तरह का सांविधानिक स्व-आत्मनियंत्रक न्यायिक पुनरीक्षण सिद्धांत का पालन है, जो सरकार की सभी संस्थाओं पर लागू होता है। यह सिद्धांत एक तरह से इस बात के लिए बाध्य करता है कि जरूरी सूचनाओं की पहुंच सभी लोगों तक हो। यह समझने की बात है कि किसी अधिकार पर विवेकशील रोक लगाना उस अधिकार को खत्म करना नहीं होता। कानून किसी अधिकार पर विवेकशील रोक लगा सकता है, यदि रोक का उद्देश्य कानूनन सही है, लक्ष्य तक पहुंचने में वह सहायक हो, और मौलिक अधिकारों को कम से कम बाधित करे। संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के अंदर जो मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को दिए गए हैं, उसका यह मतलब नहीं है कि हम काला धन अपने पास रखें।
बहरहाल, सिर्फ कानूनन रोक लगाकर चुनाव में काला धन की आमद को रोकना मुश्किल है। इसके लिए कई अन्य प्रयास भी करने होंगे। मसलन, चुनावी ट्रस्ट बनाना, चुनाव में कॉरपोरेट से फंड लेने पर रोक लगाना आदि। चुनावी बॉन्ड जहां चंदे के लेन-देन को गुप्त रखता है, वहीं मतदाताओं के अधिकार (सूचना के अधिकार) का भी हनन करता है। ऐसे में, बेहतर तरीका तो यही है कि चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए चंदे की व्यवस्था पारदर्शी बने, एक-एक पैसे की जानकारी राजनीतिक पार्टियां खुद सार्वजनिक करें और मतदाताओं के अधिकारों का भी हनन न हो।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ कहा है कि सन् 1958 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एम सी छागला ने चेताया था, ‘बिग बिजनेस’ और ‘मनी बैग्स’; वास्तव में लोकतंत्र का गला घोंट देते हैं, यानी बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों से राजनीतिक दलों को मिलने वाली थैलियां लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं। आज के समय में जब चुनाव खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया है, छागला की यह टिप्पणी प्रासंगिक जान पड़ती है। ऐसे में, अदालत का दायित्व कहीं ज्यादा बढ़ गया है कि वह किसी अनुचित और भ्रष्ट आचरण को रोके। चुनावी बॉन्ड पर सख्त रुख अपनाकर शीर्ष अदालत ने भारतीय लोकतंत्र का हित ही साधा है।