11-05-2024 (Important News Clippings)

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11 May 2024
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Date:11-05-24

The Election Argument

SC does right to give Kejriwal interim bail

TOI Editorials

SC had indicated last week that it may give Arvind Kejriwal bail because of elections, and it followed through yesterday. AAP is a national party, in govt in Delhi, which votes on May 25, and in Punjab, which votes on June 1. Besides being the party chief, Kejriwal is also the chief minister of Delhi. In the past, of course, AAP campaigns in both Delhi and Punjab have been very much helmed by Kejriwal. While only time will tell how much his return to the campaign trail will affect voters, the uplift of party workers’ spirits is already evident.

The court order takes pains to clarify that this is not about “placing politicians in a benefic position compared to ordinary citizens”. It notes that Lok Sabha elections provide the vis viva (kinetic energy) to a democracy. To ignore elections’ prodigious importance in examining the grant of interim bail to an electorally significant figure, the court said, “would be iniquitous and wrong”. What do precedents say? That even when regular bail would not be justified, interim bail can be granted under compelling circumstances. That in Chandrababu Naidu’s case too, SC has “deleted the condition restraining the respondent” from participating in the political process.

As part of its reasoning for interim bail, the court also cited the timing of Kejriwal’s arrest in March this year, when the investigation has been pending since August 2022. These matters will resume in court after Kejriwal’s bail period, which ends on June 1. But for now, the court has done right to put the interests of democracy over other issues.


Date:11-05-24

Voting for relief

Interim bail for Delhi CM reverses damage to level playing field in polls

Editorial

In granting interim bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, the Supreme Court of India has reversed a development that upset the level playing field for the ongoing general election. When Mr. Kejriwal was arrested in March for his alleged involvement in corruption in the formulation of a liquor policy for Delhi, it might not have seemed an obvious setback to federalism and democracy. But the arrest of a serving Chief Minister and a key figure in the Opposition, when the election process was already on, sent shock waves among regional parties. And, as he remained behind bars, it stoked fears that States run by parties other than those in power at the Centre could easily be undermined by getting central agencies to arrest Chief Ministers on charges that may or may not be based on evidence. In Mr. Kejriwal’s case, the Court is right in both citing the general election as a good enough reason to grant him interim bail until June 1, when the last phase of polling will be held, and in rejecting the Centre’s argument that it would amount to favourable treatment to politicians. As the Court has pointed out, interim release orders relate to the “peculiarities associated with the person in question and surrounding circumstances”. The absence of a notable leader from the campaign arena, especially when he is yet to be convicted, will be a factor that will cast a doubt on the free and fair nature of the election.

The Court has made his bail conditional on his keeping away from the Delhi Secretariat and the CM’s office. And he is to abide by his statement that he would not sign any official file, unless required to do so to get the Lieutenant General’s approval for something. That Mr. Kejriwal did not respond to several summonses from the Enforcement Directorate (ED) does not show him in a good light. But, at the same time, it cannot be forgotten that be it the CBI’s corruption charge, or the ED’s money-laundering charge, the case against him is based on a belated statement made by suspects who had turned approvers and obtained pardon on the promise of testifying against him. The probative value of these statements will be tested during trial. Another factor to be noted is that there are statutory restrictions under the Prevention of Money Laundering Act on seeking bail, resulting in many questioning the validity of their arrest, as Mr. Kejriwal has done, rather than file for bail. If only courts applied the basic principle of granting bail to those who are unlikely to flee from justice, with appropriate conditions to neutralise their likely influence over witnesses and to safeguard evidence, orders granting bail would not evoke political reactions and doubts whether the political class is being unduly favoured.


Date:11-05-24

Folds and faults

Free use of AlphaFold 3 must extend to scrutiny of its inner mechanisms

Editorial

Proteins are long chains of amino-acid residues that fold into specific shapes. Properly folded proteins function normally whereas misfolded ones can lead to debilitating diseases. Since these chains are quite long, a given protein can actually fold into one of a very large number of shapes — yet it makes a beeline for a specific shape while avoiding all the others. How and why this happens constitute an important mystery in structural biology called the protein-folding problem. In 2018, five decades after it was mooted, a Google subsidiary named DeepMind developed a purpose-built AI tool to predict the shapes into which different proteins could fold, called AlphaFold. The upgraded AlphaFold 2 followed two years later. Many scientists and technologists acknowledge that these two deep-learning systems have transformed human awareness of protein structures, a feat the machines demonstrated in the biennial Critical Assessment of Protein Structure Prediction contest. Recently, DeepMind launched AlphaFold 3, which can reportedly predict the shapes with nearly 80% accuracy as well as model DNA, RNA, ligands, and modifications to them. As with the first two AlphaFolds, no. 3 is great for being able to elucidate the folded proteins’ structures in seconds rather than the years humans have required with advanced microscopic techniques.

Not surprisingly, the excitement that followed the release of AlphaFold 3 has been unable to escape the hype and overblown expectations that dogged the launches of its predecessors. These machines can predict protein structures with relatively high accuracy but they cannot say why they are folded that way; this is still the task of human scientists. How the AlphaFolds will catalyse drug discovery is also unclear. Many drugs fail to make it to the market from the laboratory because medical researchers are unable to anticipate all the interactions between the drugs’ various components and various parts of the body. The protein-folding problem is important to crack but it will not magically improve drugs’ chances in human clinical trials. It is a step in that direction. Finally, the free use of AlphaFold 3 is limited while its inner mechanisms are unavailable for public exploration or scrutiny, so far. While the motivation to innovate of DeepMind is laudable, the cutting-edge value AlphaFold 3 presents to health care means the company should explore alternative revenue models in which the system is not trapped behind paywalls or exorbitant prices — a fate that has already befallen scientific papers and medicines born of publicly funded research. Recall that the AlphaFolds’ training data itself includes protein structures first elucidated by such research.


Date:11-05-24

केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के मायने

संपादकीय

अपने आठ पेज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट किया कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल को दी जाने वाली अंतरिम जमानत को न तो नजीर बनाया जाएगा, ना ही इससे कानून की नजरों में राजनीतिक लोगों का एक अलग क्लास बनेगा। फैसले के बिंदु 7, 8 और 14 में ईडी की आशंका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि 97 करोड़ मतदाताओं में से करीब 65-70 करोड़, सरकार चुनने के लिए वोट डालेंगे। चुनाव किसी भी प्रजातंत्र की प्राण- वायु है। ऐसे में अभियोजन (ईडी) का कहना कि इससे राजनीतिक वर्ग को प्राथमिकता मिलेगी, कतई गलत होगा। कोर्ट ने अनुच्छेद 21 (जीने का अधिकार) का भी जिक्र किया। कोर्ट के अनुसार यह अंतरिम जमानत है और कानून कोर्ट को इसकी शक्ति देता है। बहरहाल जिन पांच शर्तों पर केजरीवाल को छोड़ा गया है उनमें कोई भी उन्हें कहीं भी चुनाव प्रचार करने से नहीं रोकती। हालांकि जमानत को लेकर अंतरिम शब्द का प्रयोग आईपीसी में कहीं नहीं है लेकिन कोर्ट ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में और हर केस के तथ्यों को देखते हुए कोर्ट इस शक्ति का इस्तेमाल करता है। केजरीवाल के चुनावी मंचों पर आने से विपक्षी गठबंधन में काफी जोश आ गया है। बहरहाल कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये जमानत केस के मेरिट की आधार पर नहीं दी जा रही है। और सुनवाई की तारीख जल्द दी जाएगी।


Date:11-05-24

सहजीवन में सांसत भरा जीवन

मोनिका शर्मा

यह अत्यंत चिंता का विषय है कि मन के जुड़ाव की बुनियाद पर चुने गए सहजीवन संबंधों में भी आए दिन शारीरिक-मानसिक शोषण, हत्या, आत्महत्या, धोखाधड़ी और ‘ब्लैकमेलिंग’ के मामले सामने आते हैं। बावजूद इसके, दायित्वबोध से दूर यों साथ रहने वाले लोगों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कभी महानगरों में देखे-सुने जाने वाले सहजीवन रिश्तों के वाकये अब छोटे शहरों और कस्बों तक में आम हो चले हैं।

माता-पिता बन चुके महिला-पुरुष भी सहजीवन रिश्तों को चुनने लगे हैं। कभी दबे-छुपे रहने वाले आधुनिक जीवनशैली के इन रिश्तों को लेकर अब खुलकर संवाद होने लगा है। शोषण और जीवन से हार जाने की ऐसी दर्दनाक घटनाएं इन्हें चर्चा का विषय बनाती हैं। ऐसे में सवाल है कि केवल अपनी सहूलियत और आपसी समझ के आधार पर चुने गए जीवन के साझेपन में भी संघर्ष की स्थितियां क्यों बन जाती हैं? आमतौर पर सहजीवन संबंधों में न तो समाज का दबाव होता है और न ही परिजनों का दखल। एक-दूजे संग जीने के अलावा कोई जिम्मेदारी भी ऐसे युवक-युवतियों या उम्रदराज महिला-पुरुषों पर नहीं होती। फिर भी कभी जीवन से हारने की स्थितियां बन जाती हैं, तो कभी एक-दूजे की जान ले लेने की।

इसमें दो राय नहीं कि साझा संबंधों में दायित्वबोध का भाव ही सुरक्षा और संबल देता है। साझेपन के इन पहलुओं को सहजीवन संबंधों के मामले में भी न्यायिक रूप से परिभाषित किया जा चुका है। ऐसे रिश्तों को काफी समय पहले कानूनी मान्यता मिल चुकी है। सहजीवन में रहने के लिए अठारह वर्ष से अधिक आयु वाला जोड़ा किसी भी लिंग का हो सकता है। साथ ही, बिना किसी दबाव के दोनों की आपसी सहमति होनी चाहिए। सहजीवन में रहने वाले जोड़े के जीवन में उनके माता-पिता सहित कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सहजीवन वाले जोड़ों को जीवन का अधिकार है। स्पष्ट है कि ऐसे रिश्तों में नाते-रिश्तेदारी के किसी दूसरे संबंध या परिजनों के कारण उपजे मानसिक दबाव के चलते उलझनें पैदा नहीं हो सकतीं।

एक ओर बगैर शादी के लंबे समय तक एक ही घर में साझा जीवन जीने वाले जोड़ों के संबंधों से जुड़ी पेचीदगियां बढ़ रही हैं, तो दूसरी ओर अपराध के आंकड़े। गौरतलब है कि किसी सहजीवन संबंध में माता-पिता बने जोड़े के बच्चों के अधिकार की बात हो या पहले से शादीशुदा लोगों का सहजीवन में रहने का रास्ता चुन लेना। बिखराव-उलझाव के कई पक्षों पर न्यायालय की टिप्पणियां आ चुकी हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में पति को तलाक दिए बिना सहजीवन में रहने वाली एक विवाहित महिला की याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि विवाहित महिला पति से तलाक लिए बिना किसी और के साथ सहजीवन में नहीं रह सकती। इस मामले में न्यायालय ने महिला की सुरक्षा की मांग को खारिज करते हुए दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। न्यायालय ने कहा था कि अगर ऐसे रिश्तों को मान्यता दी जाती है, तो इससे अराजकता बढ़ेगी और समाज का ताना-बाना नष्ट हो जाएगा।

दरअसल, परंपरागत बंधनों से परे और सामाजिक-पारिवारिक जीवन की रीति-नीति से हट कर अपनी इच्छा से जोड़े गए सहजीवन संबंधों में हो रही भयावह घटनाएं अनगिनत प्रश्न उठाती हैं। जीवन की हर उलझन से दूर, आपसी सहमति से चुने सहजीवन संबंध क्यों असुरक्षा, अपमान और अवसाद की ओर धकेलने वाले साबित हो रहे हैं? रहने-सहने के मोर्चे पर क्या मनमर्जी से चुने रिश्ते निभाना भी अब कठिन हो गया है? देखने में आ रहा है कि प्रेम, सहजता और आपसी समझ के आधार पर साथ रहने का मार्ग चुनने वाले संबंधों में भी हत्या और आत्महत्याओं के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अधिकतर मामलों का भावनात्मक भटकाव और व्यावहारिक पहलुओं की समझ नदारद होती है। समाज से टूटकर और खुलकर जीने के नाम पर किए गए अनगिनत वादों-इरादों में वास्तविक जीवन से जूझने की समझ और साहस दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। साथ ही, दायित्वबोध की कमी कभी नकारात्मक और बर्बर सोच ले आती है, तो कभी भावनात्मक टूटन। बिखरी मानसिकता के दौर में पहली वजह अपने साथी का जीवन छीन लेने का कारण बनती है, तो दूसरी अपनी जान देने की।

स्नेह-साथ के जुड़ाव में मौखिक दुर्व्यवहार और हिंसा के मामले भी आए दिन सामने आते हैं। यही वजह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सहजीवन में रहने वाली महिलाओं को घरेलू हिंसा कानून से संरक्षण दिया है। ऐसे में सहजीवन में रहने वाली महिला के साथ किसी भी तरह का हिंसात्मक बर्ताव होता है, तो वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। चिंताजनक है कि प्रेम और परवाह के भाव से शुरू होने वाले सहजीवन में साथी और उसके परिजनों का जीवन छीनने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जबकि कई सहजीवन रिश्तों की शुरुआत तो इस सोच के साथ होती है कि आगे चलकर परंपरागत ढंग से शादी कर साझा जीवन जीएंगे। सहजीवन रिश्तों को अपनाने वाले बहुत से लोग इस संबंध को शादी से पहले एक-दूसरे को पूरी अंतरंगता से जान लेने के लिए जरूरी बताते हैं।

दुखद है कि जानने-समझने की इस यात्रा में ही शोषण और हिंसा के हालात बन जाते हैं। बिना पारिवारिक दायित्व और सामाजिक दबाव के, मनमर्जी से चुने संबंधों में भी समाज को दहलाने वाली पीड़ादायी घटनाएं होने की परिस्थितियां बन जाती हैं। यही वजह है कि 2022 में इंदौर उच्च न्यायालय ने पिछले कुछ बरसों में सहजीवन संबंधों में बढ़ते अपराधों का संज्ञान लेते हुए टिप्पणी की थी कि यह अभिशाप नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का सह-उत्पाद है।

सहजीवन संबंधों में हो रहे अपराधों को देखते हुए अदालत यह टिप्पणी करने पर मजबूर है कि यह भारतीय समाज के लोकाचार को निगल रहा है। सहजीवन संबंध तीव्र कामुक व्यवहार के साथ ही व्यभिचार को बढ़ावा दे रहा है, जिससे यौन अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है। गौरतलब है कि इंदौर हाईकोर्ट यह टिप्पणी सहजीवन में रह रही एक महिला से बार-बार बलात्कार, उसकी सहमति के बिना उसका जबरन गर्भपात कराने, और आपराधिक धमकी देने वाले पच्चीस वर्षीय युवक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए की थी। निस्संदेह, मनचाहे रिश्तों में बन रही अनचाही स्थितियां आज के दौर में समग्र समाज को चेताने वाली हैं। साथ ही व्यक्तिगत मोर्चे पर भी ऐसे आपराधिक वाकये हर इंसान को आगाह करते हैं कि जिम्मेदारियों को छोड़ कर मन-मुताबिक जीवन जीने की जद्दोजहद भी कम नहीं। दायित्वबोध का भाव और सम्मानजनक मानवीय जुड़ाव हर संबंध में आवश्यक है।


Date:11-05-24

केजरीवाल को राहत

संपादकीय

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देकर प्रथम दृष्टया चुनाव और लोकतंत्र का महत्व बढ़ाया है। शीर्ष अदालत ने पूरी सुनवाई के बाद उन्हें 1 जून तक रिहाई दी है। देश में मतदान का आखिरी चरण 1 जून को संपन्न होगा और 2 जून को उन्हें समर्पण करना होगा, वह फिर जेल जाएंगे। इसका सीधा अर्थ है कि चुनाव के बचे हुए कम से कम तीन चरणों में केजरीवाल ठीक से चुनाव प्रचार कर पाएंगे। बेशक, आम आदमी पार्टी में एक नए जोश का संचार होगा और विपक्षी गठबंधन को भी मजबूती मिलेगी। हालांकि, यह अंतरिम जमानत सशर्त है। रिहाई के इन 21 दिनों में वह मुख्यमंत्री का कोई कर्तव्य नहीं निभाएंगे। वह मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय नहीं जाएंगे। अपने इस मुकदमे के बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, वह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुडे़ मनी लॉ्ड्रिरंग मामले में अपनी भूमिका के बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके बावजूद अनेक विशेषज्ञ यह मानते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी के पास मुद्दों का अभाव नहीं है। अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत के दो मुख्य आधार हैं। पहला आधार तो यही है कि मुकदमा नया नहीं है, पर गिरफ्तारी के समय को लेकर सवाल लाजिमी है। किसी भी पार्टी के प्रमुख या मुख्यमंत्री के लिए चुनाव प्रचार का विशेष महत्व होता है। किसी पुराने मामले में अगर ठीक चुनाव से पहले कार्रवाई शुरू होती है, तो संदेह की गुंजाइश बन जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस तथ्य को माना है और ईडी के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। अगर ईडी गिरफ्तारी के समय और जरूरत को न्यायोचित ठहरा पाती, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को 21 दिन की रिहाई नसीब नहीं होती। दूसरी बात, मुकदमा होने के बाद भी केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, वह मुकदमे से जुड़े तथ्यों के साथ तब भी खिलवाड़ कर सकते थे, पर अदालत की नजरों में उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसका लाभ उन्हें रिहाई के रूप में मिला है। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ इशारा किया है कि अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है और केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं हैं। इन तथ्यों की रोशनी में ईडी केजरीवाल की रिहाई का ठीक से विरोध नहीं कर सकी है। खैर, ईडी के पास अभी भी मौका है, उसे आगामी दिनों में पूरी तैयारी और अकाट्य साक्ष्यों के साथ अदालत में आना होगा, वरना एक मुख्यमंत्री को ज्यादा समय तक जेल में रखना गरिमामय नहीं है।\nखैर, अदालत में 2 जून को चाहे जो हो, आगामी 21 दिन केजरीवाल के लिए उतने ही अहम होंगे, जितने उनके विरोधियों के लिए। विशेष रूप से दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता या प्रासंगिकता से भला कौन इनकार कर सकता है? अगर इन दोनों राज्यों में आम आदमी का प्रदर्शन अच्छा रहता है, तो इससे दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी अपनी बात मजबूती से रखने का आधार मिलेगा। लोकतंत्र में बहुत हद तक जनता ही फैसला करती है, किसी दागी को किनारे लगाने की बात हो या सत्ता सौंपने की बात, जनादेश के बाद ही व्यवस्था को आगे बढ़ने या ठिठक जाने का इशारा मिलता है। बेशक, यह एक विरल मामला है, जब जेल में बंद एक मुख्यमंत्री या नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत का लाभ दिया गया है, पर यह समग्र भारतीय राज्य की उदारता का नवीनतम प्रमाण है।