10-12-2025 (Important News Clippings)

Afeias
10 Dec 2025
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Date: 10-12-25

SOCIAL MEDIA HARMS …Your Kids…

Aussie ban on under-16s’ social media is worth following by other countries. We have a suggestion

TOI Editorials

Global eyes are on Australia as its decision to ban social media for all children under 16 kicks in today. Canberra’s move, announced last year, had upset tech giants. But Australian govt is sticking to its guns and targeting 10 major platforms – Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick and Twitch – who will be required by law to verify the age of users and refuse or deactivate accounts of those under 16.

But the larger question is will it work. True, there’s a growing body of evidence that excessive social media exposure is harmful for children. Canberra’s own study found that seven out of 10 children aged 10-15 had been exposed to harmful content, including material promoting misogyny, eating disorders and suicide. Recall also Meta’s leaked internal documents that showed its online platforms contributed to body image issues and suicidal thoughts among teenagers. But is fining social media platforms – up to 50mn Australian dollars for failing to comply – the answer? Today’s children are growing up in a tech-dependent world and are savvy enough to devise ways around the ban – use VPN and/or create fake profiles.

Plus, the ban could push teens to darker and more dangerous corners of the web, increasing harm further. Besides, the list of platforms isn’t exhaustive. Gaming platforms are exempt as of now. And new ones can crop up. It’s like trying to hold water in the palm of your hand.

So, here’s our suggestion – make access to social media paid . It can be just a token amount, say, ₹1 per month in India. Any digital payment will require adult consent since children can’t register on payment platforms. This gives parents a way to monitor kids’ internet activity. But given low charges, there will be no price-driven exclusion. Responsible parents should be monitoring their children’s online activities anyway. This makes monitoring easier. Of course, nothing can help you if you hand over your credit card to your kid. Australia’s decision is a pointer to other countries that they too should be getting tough with social media. But parents have a vital role, too.


Date: 10-12-25

Australia’s Big Social (Media) Experiment

ET Editorials

Australia’s big experiment, a ban on social media use for under-16s, has kicked off today. Over the next weeks and months, efficacy of the law passed a year ago to ostensibly protect children and early teenagers from online bullying and potential predators, and to reduce teen anxiety, will be tested. Coming as this prohibition does in a liberal society like Australia and with reported parental approval, this is a test case worth taking note of without bias.

In legally raising the minimum age for having a social media account to 16, the law shifts responsibility of keeping children safe from parents and guardians to tech companies providing social media services like TikTok, X, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat and Threads. A hefty Aus$49.5 mn fine is expected to ensure that these companies take the ban seriously. But it’s less clear whether the ban, even if implemented successfully, can, indeed, improve children safety and well being. The ban targets the online spaces, but does little to improve how people behave in them. Teenagers will expectedly flock to apps like WhatsApp, Discord, Messenger, Pinterest and Roblox that are outside the law’s purview, where toxic behaviour that resulted in the law could migrate to new perches. There are already instances of minors setting up fake accounts, while two teenagers are taking the government to court challenging the law.

Another option could be to require social media platforms to better police harmful content, limit the power of algorithms, and create some levers of control that give parents and guardians more control. Simultaneously ensuring children are better equipped to deal with dangers of online engagement, and are able to find support when encountering unsafe online behaviour.


Date: 10-12-25

Wanton negligence

Regulatory failure was a contributory factor in the Goa blaze

Editorial

A technical report by the Directorate of Fire and Emergency Services in Panaji has laid bare the reasons for the devastating blaze at the Birch by Romeo Lane nightclub in Arpora, north Goa that claimed 25 lives. The nightclub had been operating without a valid fire department No-Objection Certificate (NOC). The local panchayat had issued a demolition notice for the unlicensed structure but this was not enforced. The building itself lacked essential safety infrastructure, and its wooden panels and decor and poorly ventilated basement led to the fire spreading quickly and the victims being claimed by toxic smoke and oxygen deprivation. The unfortunate pattern of the deadly blaze in Goa highlights the fact that such tragedies are not exceptional in India. There is one theme in tragedies such as the firecracker factory explosions in Virudhunagar, Tamil Nadu, fires in hazardous old buildings in Kolkata, the flames consuming a sleeper bus in Kurnool in Andhra Pradesh, and hospital fires across the country — the inadequacy of regulatory enforcement. Fire safety remains a low priority for regulators and administrators despite recurring catastrophes pointing to the same faults. The issue is not one of a deficit of laws but their lax implementation or even deliberate circumvention without fear of consequences. Building codes, fire safety norms and licensing requirements exist on paper, with corruption, political influence, bureaucratic inertia and, sometimes, even incompetence, creating an ecosystem where violations are routine and enforcement is the exception. With such an enabling environment, establishments such as the one in Arpora prioritise profits over safety. In the case of Goa, a major tourist hub, there is the added problem of proliferation of night clubs, many of them illegal. The operation of these clubs without licenses cannot be possible without political patronage. In Arpora’s case, a magisterial inquiry has been ordered by the Chief Minister.

The recurrence of fire accidents must catalyse systemic change in India. Directly related to fire safety, some reforms are key. First, fire safety audits for establishments must be conducted periodically and the findings must be published on an e-governance portal that tracks compliance and fixes accountability. Second, community initiatives about fire safety and hazards should be mandated, and led by local governance institutions. These institutions can also be empowered to incentivise building owners to fit their establishments with fire exits and fire-resistant materials. Third, staff at high-risk establishments must receive safety and crowd management training. In sum, a fundamental shift in governance culture that prioritises citizen safety and holds the regulatory apparatus accountable is a must.


Date: 10-12-25

विदेशी पर्यटकों के सामने हमारी छवि का सवाल है

संपादकीय

इंडिगो संकट में हवाई यात्रियों का कष्ट अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ है। संकट के एक हफ्ते बाद भी परिचालन सामान्य नहीं हो सका है। सरकार के आदेश के बावजूद एयरलाइंस यात्रियों से भारी किराया वसूल रही हैं। यहां तक कि घटना की जिम्मेदार एयरलाइंस भी मुख्य रूट्स पर यही कर रही है। उधर गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी विदेश भाग गए हैं। तमाम मानकों को ताक पर रखकर कमाई कर रहा यह क्लब स्थानीय सिस्टम पर भारी क्यों पड़ा, यह जानना मुश्किल नहीं है। इन दोनों घटनाओं ने भारत की दुनिया में छवि तो खराब की ही, वैश्विक और घरेलू पर्यटन में भारत को और नीचे गिरा दिया है। जीडीपी में चौथा स्थान रखने वाला यह देश वर्ल्ड इकनोमिक फोरम के अनुसार पर्यटन में 119 देशों में 39वें स्थान पर है और ग्लोबल पर्यटन राजस्व का मात्र 2% इसके हिस्से आता है। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन भारत का मुख्य आकर्षण है, जिसके लिए विदेशी पर्यटक घरेलू उड़ानों का सहारा लेते हैं। गोवा की घटना ने भी दुनिया में नकारात्मक संदेश दिया है। करीब दो करोड़ पर्यटक हर साल भारत आते हैं। जो विदेशी पर्यटक इस संकट के शिकार हुए, वे वापस जाकर हमारी क्या छवि पेश करेंगे? भारत जैसी विकासशील इकॉनोमी में नागरिक उड्डयन अब कोर सेक्टर बन गया है, लिहाजा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आपात – प्रबंधन स्ट्रेटेजी बनानी होगी। वहीं बड़ी कंपनियां निवेश करें, इसके लिए संचार व परिवहन को व्यवधान – शून्य रखना जरूरी है।


Date: 10-12-25

बिजनेस में भी कोई नै​तिकता या जिम्मेदारी होती है या नहीं?

नंदितेश निलय वक्ता, ( एथिक्स प्रशिक्षक एवं लेखक )

हमने कई वर्षों से बिजनेस एथिक्स और ग्राहक सेवा जैसे शब्दों को सुना है। कॉर्पोरेट की दुनिया में तो इनकी खूब चर्चा होती है। ग्राहक को भगवान से कम नहीं समझा जाता। लेकिन देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस ने उन तमाम मानकों की धज्जियां उड़ा दीं।

अभी तक तो फ्लाइट कैंसलेशन का अनुभव अपने साथ एकाध घटना को ही लेकर आता था, लेकिन एक साथ हजारों फ्लाइट का कैंसल हो जाना दु:खद और हतप्रभकारी अनुभव रहा। किसी भी यात्री के लिए जल्दी पहुंचने से जरूरी है, सुरक्षित पहुंचना। और अहमदाबाद एयरक्रैश ने तो हर किसी को थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन सुरक्षा और असुरक्षा के बीच उलझन के साथ तो रखा ही है। ऐसे में नई गाइडलाइंस पायलट और यात्री- दोनों के लिए अच्छी खबर थीं।

अगर हम इस समूची घटना को पायलट के नजरिए से देखें तो मानेंगे कि तमाम पायलट 24 बाय 7, रात-दिन, अलग-अलग टाइम जोन में, बहुत ज्यादा दिमागी दबाव में काम करते हैं। कोई हवाई जहाज का मालिक या यात्री यह नहीं समझ सकता कि अलग-अलग टाइम जोन्स में अनवरत काम करने का किसी के मानसिक और शारीरिक संतुलन पर कितना प्रभाव पड़ता है।

साथ ही, हवाई जहाज उड़ाते समय अगर पायलट मानसिक या भावनात्मक असंतुलन में हो तो फ्लाइट का संतुलन तो बिगड़ता ही है, सुरक्षा के साथ भी समझौता होता है। केबिन-क्रू से सुरक्षा नियमों को सुनता यात्री, कॉफी की चुस्कियों के बीच यह महसूस नहीं कर पाता कि प्लेन को उनके जैसा ही कोई मनुष्य उड़ा रहा है और उसका हर तरह से स्वस्थ रहना कितना जरूरी है।

अगर लंबे समय तक नींद की कमी रही तो सिर्फ थकान ही नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के ध्यान, भावनात्मक नियंत्रण, प्रतिक्रिया प्रबंधन पर भी असर होता है और कॉकपिट में तो कुछेक सेकंड की चूक सैकड़ों यात्रियों के जीवन पर भारी पड़ जाती है।

कोई यात्री यह नहीं चाहेगा कि उसकी फ्लाइट को उड़ाता पायलट शारीरिक और मानसिक थकान से पस्त हो। इसलिए अगर नए नियम हर हफ्ते उनके ज्यादा आराम की वकालत करते हैं, रात में लैंडिंग की संख्या को कम करने की बात करते हैं, नाइट ड्यूटी के बाद उनके रिकवरी टाइम पर ज्यादा जोर देते है तो इसका विमानन कंपनियों और यात्रियों के द्वारा स्वागत ही किया जाना चाहिए।

ऐसे बदलाव सभी को थोड़ी देर के लिए परेशान भले कर सकते हों, लेकिन लंबे समय में किसी उड़ान की सुरक्षा को बेहतर ही बनाते हैं। लेकिन जिस तरह से अफरातफरी मची और जितनी संख्या में फ्लाइट्स कैंसल हुईं, उससे यह प्रश्न सभी को पूछने का हक है कि बिजनेस में कोई एथिक्स या सामाजिक जिम्मेदारी होती है या नहीं?

इस घटना को यात्री की नजर से भी देखें। वह यात्री जिसकी कोई परीक्षा होगी और ट्रेन या कार से पहुंचना संभव न हो पाया होगा, वह जो स्टार्टअप प्रजेंटेशन के लिए चुना गया होगा, कोई बीमार होगा, कोई वृद्ध होगा, कोई युवा अपनी शादी में ही नहीं पहुंच पाया होगा तो कोई अपने समान को ढूंढ रहा होगा! ऊपर से टिकट की मारामारी। ऐसे में कौन जिम्मेदारी लेगा?

जापान में तो कुछेक सेकंड का लेट होना भी माफीनामे का कारण बन जाता है, लेकिन हमारे देश में ऐसे संकट का नॉर्मलाइजेशन क्यों हो रहा है? क्या कोई एयरलाइंस इतना निष्ठुर हो सकता है और सिर्फ अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकता है? ग्राहक सेवा का मंत्र रटती कंपनियां अचानक ऐसे क्यों बदल जाती हैं कि ग्राहकों को भगवान तो क्या इंसान भी नहीं समझतीं? क्या किसी कंपनी के लिए सिर्फ लाभ और बैलेंस शीट ही सबकुछ होता है? क्या मुश्किल के समय अपने सबसे बड़े स्टेकहोल्डर यानी ग्राहक को लेकर नहीं सोचना चाहिए?


Date: 10-12-25

देश को नीचा दिखातीं नियामक संस्थाएं

राजीव सचान, ( लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं )

बहुत दिन नहीं हुए जब विषाक्त कफ सीरप कोल्ड्रिफ के मामले में यह सामने आया था कि नियामक संस्थाओं ने अपना काम सही तरह नहीं किया। इस विषाक्त कफ सीरप के सेवन के चलते मध्य प्रदेश और राजस्थान में 25 से अधिक बच्चों की जान चली गई थी। देश में दवा निर्माण के लिए नियामक संस्था-केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सीडीएससीओ नियम तय करता है, पर कारखानों को लाइसेंस देने, दवा निर्माण इकाइयों के निरीक्षण और दवाओं के नमूनों का परीक्षण किए जाने जैसे काम राज्य औषधि नियामक प्राधिकरण करते हैं।

राज्यों के ऐसे प्राधिकरणों की क्षमताएं अलग-अलग हैं और सीएसडीएओ के पास ऐसे अधिकार नहीं कि वह राज्यों के प्राधिकरणों के कामकाज की निगरानी रख सके। विषाक्त कफ सीरप से 25 बच्चों की मौतों के बाद ऐसी खबरें आईं कि दवा निर्माण एवं उनके परीक्षण की व्यवस्था को और सक्षम बनाया जाएगा, लेकिन कहना कठिन है कि ऐसा हो सकेगा और उसके नतीजे में कोल्ड्रिफ जैसे मामले फिर सामने नहीं आएंगे। कायदे से दवाओं के निर्माण की प्रक्रिया और उनकी गुणवत्ता की जांच-परख करने वाली संस्थाओं को सक्षम बनाने का बीड़ा तभी उठा लिया जाना चाहिए था, जब कुछ वर्ष पहले गांबिया और उज्बेकिस्तान में भारत में बनी कफ सीरप के सेवन से इन देशों के कई बच्चे मर गए थे।

अपने देश में हर क्षेत्र के लिए नियामक संस्थाएं हैं, लेकिन यह प्रश्न अनुत्तरित है कि क्या वे पर्याप्त सक्षम हैं और अपना काम सही तरीके से कर पा रही हैं? ताजा मामला विमानन सेवाओं की नियामक संस्था डीजीसीए का है। इंडिगो एयरलाइन ने डीजीसीए के बनाए नियमों को लागू करने के स्थान पर उनकी अनदेखी करने का फैसला किया और वह भी तब, जब अन्य एयरलाइंस के साथ उसे भी इसके लिए करीब दो वर्ष का समय मिला था। अन्य एयरलाइंस ने तो डीजीसीए की ओर से पायलटों को आराम के घंटे बढ़ाने संबंधी नियमों पर अमल कर लिया, लेकिन इंडिगो ने ऐसा नहीं किया और वह भी तब जब अन्य एयरलाइंस घाटे में चल रही हैं और इंडिगो मुनाफे में।

इंडिगो ने नए नियमों को मानने के बजाय ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि डीजीसीए को अपने नियमों पर अमल को टालना पड़ा। यह स्थिति इसलिए पैदा हुई, क्योंकि इंडिगो ने बड़ी संख्या में अपनी उड़ानों को रद किया। इसके चलते लाखों यात्री परेशान हुए। उनके समय के साथ धन की तो बर्बादी हुई ही, उनके जरूरी काम भी अटक गए। किसी की परीक्षा छूटी तो किसी का इंटरव्यू या फिर जरूरी मीटिंग अथवा अन्य कोई काम। लाखों विमान यात्रियों को जो आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानी हुई, उसका आकलन करना कठिन है।

इंडिगो ने अपनी उड़ानें रद कर विमान यात्रा को पंगु कर ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि डीजीसीए को उसके समक्ष घुटने टेकने पड़े। उसने विमानन बाजार में अपनी हिस्सेदारी का लाभ उठाकर डीजीसीए को जिस तरह झुकने के लिए बाध्य किया, उससे इस नियामक संस्था के साथ सरकार की भी किरकिरी हुई, क्योंकि डीजीसीए के झुकने का मतलब है भारत सरकार का झुकना। मोदी सरकार को यह आभास होना चाहिए कि इंडिगो प्रकरण से मजबूत सरकार की उसकी छवि को धक्का लगा है। लाखों विमान यात्रियों के सामने जो संकट पैदा हुआ, उससे देश की भी बदनामी हुई, क्योंकि इंडिगो की उड़ानों के रद होने से देश के साथ विदेश के यात्री भी परेशान हुए।

यह खेद की बात है कि डीजीसीए में से किसी ने इसकी सुधि नहीं ली कि इंडिगो उसकी ओर से तय किए गए नियमों का पालन करने की दिशा में कुछ कर रही है या नहीं? यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि डीजीसीए में कोई यह देखने वाला नहीं था कि यदि विमानन बाजार में सबसे अधिक हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो उसकी ओर से तय किए गए नियम लागू नहीं करेगी तो अंतरराष्ट्रीय विमानन उद्योग को तो गलत संदेश जाएगा ही, जिन कंपनियों ने उसके नियमों का पालन किया, वे खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगी।

एक ऐसे समय जब निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ रही है और आने वाले दिनों में इस भूमिका का और विस्तार होना तय है, तब नियामक संस्थाओं का सक्षम होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। अभी कुछ ही नियामक संस्थाएं ऐसी हैं, जिन्हें सक्षम और सजग कहा जा सकता है। ज्यादातर नियामक संस्थाएं कसौटी पर खरी नहीं उतर पा रही हैं। कोई पर्याप्त अधिकारों से लैस नहीं है तो कोई संसाधनों के अभाव से ग्रस्त है। विभिन्न क्षेत्रों से रह-रहकर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जो यह बताते हैं कि नियामक संस्थाएं किसी गड़बड़ी या मनमानी को रोकने में नाकाम ही अधिक रहती हैं।

यदि नियामक संस्थाएं सक्षम नहीं बनीं तो निजी क्षेत्र की कंपनियां वैसी ही मनमानी कर सकती हैं, जैसी इंडिगो ने की। सरकार को इसकी अनुभूति होनी चाहिए कि यदि नियामक संस्थाएं प्रभावी नहीं बनीं तो निजी क्षेत्र की कंपनियां बेलगाम होंगी और इसके नतीजे में उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता गिरेगी। नियामक संस्थाओं को केवल इसलिए ही प्रभावी नहीं बनना होगा, ताकि उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता सुधरे और उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय पर सही ढंग से समाधान हो। उन्हें इसलिए भी प्रभावी बनना होगा, क्योंकि कोई देश अपनी संस्थाओं की सजगता से ही सबल और विकसित बनता है।


Date: 10-12-25

सौर ऊर्जा क्षेत्र में सुधार जरूरी

संपादकीय

भारत स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। देश में कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50 फीसदी से अधिक हिस्सा अब गैर-जीवाश्म स्रोतों पर आधारित है। देश ने यह लक्ष्य समय से पांच वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। मजबूत नीतिगत समर्थन के दम पर घरेलू मॉड्यूल विनिर्माण में विस्तार के साथ स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में हुई प्रगति में सौर ऊर्जा का अहम योगदान रहा है। मगर ऊर्जा पर संसद की स्थायी समिति की एक नई रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल सौर क्षमता बढ़ाने से बात बनने वाली नहीं है।

दक्षता और तैयारी अपर्याप्त रहने से दीर्घ अवधि में देश के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल हो सकता है। इस रिपोर्ट में एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात का भी जिक्र है। इसमें कहा गया है कि प्रदर्शन की निगरानी के स्तर पर सबसे अधिक खामियां दिख रही हैं। भारत में 129 गीगावॉट की स्थापित सौर क्षमता के बावजूद फोटोवोल्टिक (पीवी) संयंत्र के प्रदर्शन के आकलन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचे का अभाव है। मॉड्यूल की गुणवत्ता एवं क्षमता में कमी, संचालन और रखरखाव की गुणवत्ता का आकलन करने या विकिरण-समायोजित उत्पादन की गणना करने के लिए कोई मानकीकृत तरीका फिलहाल मौजूद नहीं है।

ऐसे मानक के अभाव में शुल्कों से जुड़ी बोलियां दीर्घकालिक प्रदर्शन से जुड़े जोखिम के साथ तालमेल नहीं बैठा पाती हैं। खराब प्रदर्शन करने वाली परियोजनाएं नजरों के सामने नहीं आ पाती हैं और विनिर्माताओं (डेवलपर) पर गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए अधिक दबाव नहीं पड़ता है। प्रतिस्पर्द्धी बोली और कमजोर मार्जिन पर निर्भर इस क्षेत्र के लिए ऐसी जानकारियों का अभाव केवल अक्षमता और वित्तीय दबाव का कारण बन सकता है।

ग्रिड स्तर पर पेश आने वाली बाधाएं समस्या और जटिल बना देती हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन खास भौगोलिक क्षेत्रों में केंद्रित है जबकि पारेषण क्षमता और ऊर्जा भंडारण अपर्याप्त हैं जो एक गंभीर बात है। वर्ष 2030 तक 60 गीगावॉट की अनुमानित आवश्यकता की तुलना में फिलहाल केवल लगभग 5 गीगावॉट भंडारण क्षमता उपलब्ध है। हरित ऊर्जा गलियारा बेहतर बनाने और अंतर-राज्यीय पारेषण तंत्र मजबूत बनाने से संबंधित समिति की सिफारिशें तत्काल लागू की जाना चाहिए।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भी यह सलाह दी है कि भविष्य में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए लगने वाली बोलियों में कम से कम 10 फीसदी में भंडारण का घटक शामिल हो। प्राधिकरण का सुझाव स्वागत योग्य है। ये उपाय नहीं किए गए तो सौर ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी ग्रिड की वहन क्षमता से अधिक हो जाएगी जिससे कटौती और वित्तीय नुकसान की नौबत उत्पन्न हो जाएगी। छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना (रूफटॉप सोलर एनर्जी सेगमेंट) में भी सुधार की आवश्यकता है।

पीएम सूर्य घर योजना के तहत भी इसे अपनाने की रफ्तार बेहद कम है। इस संदर्भ में केरल का हाल का अनुभव हमें आगाह करता है। दिन के समय अधिशेष और रात के समय कम बिजली की उपलब्धता ने वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए हालात मुश्किल बना दिए हैं। इससे आजिज होकर केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग को नेट-मीटरिंग नियमों पर पुनर्विचार करने और यहां तक कि बैटरी की जरूरतों पर सोचने के लिए विवश कर दिया। ऐसी समस्याओं का समाधान निकालने के तरीके निश्चित तौर पर खोजने होंगे।

भूमि अधिग्रहण भी एक बाधा साबित हो रही है। पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए प्रति मेगावाॅट 4 से 7 एकड़ यानी लगभग 14 से 20 लाख हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। कृषि उत्पादक या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के साथ हितों के टकराव, जमीन हासिल करने और संपर्क व्यवस्था से जुड़ी मंजूरी प्राप्त करने में देरी परियोजना विकास की रफ्तार धीमी कर देती है। इन झमेलों से निपटने के लिए एकल मंजूरी व्यवस्था चीजें दुरुस्त कर सकती है और टकराव कम करने में मददगार साबित हो सकती है। शुरुआती दौर में बाधाओं की पहचान करने और नुकसान रोकने के लिए राज्यों और परियोजना विकासकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय आवश्यक है।

इसके अलावा भारत की विनिर्माण रणनीति केवल मॉड्यूल तक ही सिमट कर नहीं रहनी चाहिए। समिति ने सरकार को पॉलीसिलिकॉन, इंगट एवं वेफर और सौर ग्लास के लिए समर्थन बढ़ाने का सुझाव दिया है। ये सभी घटक आयात किए जाते हैं और दीर्घकालिक आपूर्ति तंत्र में निरंतरता एवं मजबूती बहाल करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। स्पष्ट है कि सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे कदम का अगला चरण इस बात से नहीं परिभाषित होना चाहिए कि कितनी क्षमता तैयार हो रही है बल्कि अहम बात यह है कि यह कितनी कुशलता से काम कर रहा है।


Date: 10-12-25

लापरवाही की हद

संपादकीय

गोवा के एक नाइट क्लब में आग की भयावह घटना ने भीड़-भाड़ वाले स्थलों पर सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही को फिर से उजागर किया है। जैसे-जैसे इस हादसे की परतें खुल रही हैं, विभिन्न स्तरों पर कोताही बरतने के तथ्य सामने आ रहे हैं। अग्निशमन सुरक्षा उपायों के अभाव से लेकर आपात स्थिति में बचाव की माकूल व्यवस्था न होना यह दर्शाता है कि न तो क्लब के मालिकों और न ही स्थानीय प्रशासन को यहां आने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर कोई फिक्र थी। इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजन अब न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस मुख्य आरोपियों को न्याय के कठघरे में ला पाएगी या नहीं, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि क्लब के मालिक एवं दोनों मुख्य आरोपी हादसे के बाद देश छोड़कर विदेश भाग गए हैं। यानी हादसे के बाद भी पुलिस सतर्कता दिखाने और अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेने में चूक गई। जांच एजेंसी का ध्यान क्लब के प्रबंधकीय कर्मियों की धरपकड़ पर ही केंद्रित रहा और इस बीच मुख्य आरोपी बच निकलने में कामयाब हो गए।

गौरतलब है कि उत्तरी गोवा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब में शनिवार रात लगी भीषण आग में पच्चीस लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद पुलिस ने संबंधित क्लब में प्रबंधकीय कार्य में तैनात कुछ कर्मियों को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जांच के बाद माना जा रहा है कि क्लब में ‘इलेक्ट्रिक पटाखे चलाए जाने से आग लगी। हालांकि, इसके असली कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल पाएगा। मगर सवाल यह है कि हादसे के बाद पुलिस ने कार्रवाई में कितनी तत्परता दिखाई ? ऐसी क्या वजह रही कि दोनों मुख्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए। क्या पुलिस को इनके फरार होने की जरा भी आशंका नहीं थी ? किसी जांच एजेंसी से इस तरह की लापरवाही की उम्मीद कैसे की जा सकती है ? हैरत की बात है कि पुलिस ने हादसे के तुरंत बाद क्लब के मालिकों तक पहुंचने की जरूरत नहीं समझी। जांच दल ने सोमवार को जब दिल्ली स्थित उनके ठिकाने पर छापेमारी की, तब पता चला कि वे विदेश भाग गए हैं। ऐसे में पुलिस की जांच प्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

कानूनी मामलों के जानकारों का कहना है कि दोनों मुख्य आरोपियों को अब भारत वापस लाकर न्याय के कठघरे में खड़ा करना आसान नहीं होगा। भले ही पुलिस के प्रयासों से इंटरपोल की ओर से उनके खिलाफ ‘ब्लू कार्नर नोटिस जारी कर दिया गया है, मगर यह भी संभव है कि वे थाईलैंड से किसी और देश भाग जाएं। यानी उन्हें गिरफ्तार कर वापस लाने की प्रक्रिया लंबी हो सकती है। एक और महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस हादसे के बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक विस्तृत परामर्श जारी किया है। इसके तहत नाइट क्लब, रेस्तरां, बार, कार्यक्रम स्थलों और इसी तरह के अन्य प्रतिष्ठानों को अग्नि एवं विद्युत सुरक्षा, आपातकालीन तैयारी और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित संरचनात्मक सुरक्षा मानदंडों का पुरी तरह अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। इसे लापरवाही नहीं तो और क्या कहा जाएगा कि किसी बड़े हादसे के बाद ही इस तरह के निर्देश जारी करने की जरूरत महसूस की जाती है। इसमें दोराय नहीं कि अगर पहले से ही नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, तो इस तरह के हादसों को रोका जा सकता है।