10-12-2022 (Important News Clippings)

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10 Dec 2022
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Date:10-12-22

The G-20 can be the UN Security Council alternative

The legitimisation of the G-20 as a global arbiter in international affairs will create a multilateral instrument where all members are equal

T.P. Sreenivasan is a former Indian Ambassador and Governor for India of the International Atomic Energy Agency. He is also Mentor and Adjunct Professor of Eminence, Somaiya Vidyavihar University, Mumbai, and the Director General of the Kerala International Centre

As India begins its presidency of the G-20 (Group of Twenty), there is a certain reluctance on its part to take the bull by the horns and try to end the Russian invasion of Ukraine. India has gone out of its way to say that Ukraine will not be the centrepiece of the G-20 this year. This position is because of the fear of failure, especially because of the position India has taken not to condemn Russia; it is not because the Russian invasion is not the most urgent issue for the world to resolve. But after the G-20 summit in Bali, Indonesia, in November, there is greater understanding of the Indian position — as articulated by U.S. President Joe Biden himself. Considering that the Bali declaration was virtually drafted by India, New Delhi has been recognised as a potential honest broker who may be able to end the devastating war.

The right place and the right time for India

The alphabetical rotation of the G-20 presidency has brought India to the right place at the right time, especially when the world is looking for an alternative to the United Nations Security Council (UNSC), which has been paralysed by the veto. Most recently, during the COVID-19 pandemic and the Russian invasion of Ukraine, the UNSC’s credibility hit rock bottom. Any reform of the UNSC, particularly the expansion of its permanent membership, will be strongly resisted by the permanent members and a large majority of the General Assembly because it does not benefit anyone except those who aspire to be permanent members.

Every candidate has a strong opponent waiting to pounce the moment there is any serious proposal to make the candidate country a permanent member. Among the proposals made in the last three decades, there is none that can command the votes of the five permanent members as well as two-thirds of the members of the General Assembly. Although the G-20, which consists of 19 countries and the European Union (EU), was set up by the G-7 countries in 1999, and upgraded to the level of Heads of State/Government in 2008 to address “major issues related to the global economy, such as international financial stability, climate change mitigation and sustainable development”, its composition is such that it looks like it is an expanded Security Council. It is representative of all the significant countries of the 21st century and is balanced between developed and developing countries. The present permanent members and declared aspirants have been included while Africa and Latin America have also been represented. The EU represents a very important segment of the global power structure. A consensus decision of G-20 should be universally acceptable.

The platform of the Bali Declaration

A gradual transformation of the G-20 from an economic body to a political body can be initiated on the basis of the Bali Declaration, which constitutes the consensus in the group on the Russia-Ukraine war. If the G-20 emerges as peacemaker in Europe, it will attain legitimacy as a group to promote international peace and security; it can gradually become an alternative to the UNSC.

The most important difference will be that no one can prevent its meetings by use of the veto. Care should be taken not to isolate anyone and promote a solution, which is acceptable. Russia will have to reason out its behaviour rather than threaten the use of the veto to intimidate the international community. The grave danger of a permanent member waging a war and vetoing every resolution against it is a reality that the UN should address.

The first step for India to take is to highlight the Bali Declaration and to present a road map during the preparatory process for the G-20 and persuade the sherpas to take it on its agenda. The response cannot be negative except by Russia as it has to negotiate as an equal with the other members of the G-20. If Russia is looking for an escape route, even Russia will accept India’s role as an honest broker in the process. This will enhance India’s capacity to deal with the crisis in a formal way within the G-20. It will accomplish India’s ultimate goal of securing the reform of the UNSC. Once the basic work is done, the UNSC can formalise the decision and implement it for international peace and security.

Not a new role

Being an honest broker in international peace and security is a role that is not new to India. Although it has taken strong positions on decolonisation and rights of the developing countries to play a role as a leader of the non-aligned world, it kept the conversation going among the protagonists and promoted a balanced outcome. India was the author of several landmark resolutions of the UNSC on the question of Palestine and administered the healing touch whenever confrontation developed in multilateral fora. India was a part of efforts made to prevent the expulsion of Egypt from the Non-Aligned Movement at the Havana summit when the Arabs turned against Egypt.

Flexibility in negotiations even while being principled in its national position gave India a role in many situations. As the President of the G-20, the fund of goodwill that India has earned in the UN will be an asset at this critical moment.

The legitimisation of the G-20 as a global arbiter in international affairs will create a multilateral instrument where all members are equal. Though it may take a very long time for it to replace the UNSC, a beginning will have been made in making the UN an effective instrument in stopping wars and building cooperation. Such an opportunity comes, but rarely in history. It will be worth the effort even if it only plants the seeds for the beginning of a new UNSC.


Date:10-12-22

सरकारें अफसरों के तय कार्यकाल के खिलाफ

संपादकीय

करीब 15 साल पहले प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार पर एक अहम फैसले में सरकारों को डीजीपी और एसपी का दो वर्ष का कार्यकाल निश्चित करने और उनकी नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल बनाने का आदेश दिया था। लेकिन आज तक एक भी राज्य ने इस फैसले पर पूरी तरह अमल नहीं किया। अधिकांश राज्यों ने इस पर कोई भी प्रतिबद्धता जाहिर नहीं की और अगर की भी तो अमल में नहीं लाए। कम महत्व वाली जगह पर पोस्टिंग अधिकारियों को सजा की तरह लगती है, जिसके डर से वे गुलाम भाव में आकर राजनीतिकों के हर गलत-सही आदेश को मानने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों एक मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की ताजा नियुक्ति का मामला जेरे बहस है। जहां एक ओर सरकारें वर्षों तक पुलिस सुधार से जुड़े कोर्ट के आदेश पर कोई अमल नहीं करतीं, वहीं सीईसी की नियुक्ति की फाइल का 24 घंटों में हर स्तर से क्लीयर होकर नियुक्ति हो जाना एक अजीब विरोधाभास है, जिसे कोर्ट ने इंगित किया। यानी अगर सरकारें चाहें तो बिजली की गति से भी काम कर सकती हैं और न चाहें तो वर्षों तक देश की सबसे बड़ी कोर्ट के स्पष्ट आदेश को भी दरकिनार कर सकती हैं। शायद स्वस्थ गवर्नेस का सबसे बड़ा अवरोध है- राजनेताओं का कानून की ताकत का अपना प्रभाव बढ़ाने में अनधिकृत इस्तेमाल करना। याद होगा कि एक वरिष्ठ अधिकारी दम्पती अपने कुत्ते को घुमाने के लिए देश का प्रमुख स्टेडियम शाम को बंद करवा देते थे, जिससे खिलाड़ी तक प्रैक्टिस करने से वंचित रहने लगे।


Date:10-12-22

जजों की नियुक्ति के विवाद में कौन सही कौन गलत?

पवन के. वर्मा, ( लेखक, राजनयिक, पूर्व राज्यसभा सांसद )

क्या न्यायिक स्वायत्तता पर अंकुश लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं या क्या न्यायिक प्रक्रिया को सच में ही सुधारों की जरूरत है? 8 नवम्बर को संसद में अपने पहले अभिभाषण में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस विषय पर अपनी बातें रखीं और इस बात पर नाराजी जताई कि सर्वोच्च अदालत ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम (एनजेएसी एक्ट) को ओवररूल कर दिया है। 2014 में सरकार 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से एनजेएसी एक्ट लाई थी। इसे संसद में भरपूर समर्थन मिला। इकलौते राम जेठमलानी ही ऐसे थे, जिन्होंने राज्यसभा में इसका विरोध किया था। यह एक्ट मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम को बदलकर जजों की नियुक्ति का अधिकार एक अन्य पेनल को देना चाहता था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश समेत सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम जज, केंद्रीय कानून मंत्री व सिविल सोसायटी से दो प्रतिष्ठित सदस्य हों। लेकिन 2015 में सर्वोच्च अदालत ने यह कहते हुए इस एक्ट को समाप्त कर दिया कि न्यायपालिका सरकार की कृतज्ञता के चक्रव्यूह में नहीं फंस सकती।

कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश समेत सर्वोच्च अदालत के चार वरिष्ठतम जज होते थे। केंद्रीय कानून मंत्री किरन रिजिजू सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि कॉलेजियम प्रणाली अस्पष्ट और गैरजवाबदेह है। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में कहीं भी जज ही जजों की नियुक्ति नहीं करते, सिवाय भारत के। यह प्रक्रिया संविधान के अनुरूप नहीं है। वहीं पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना कहते हैं, जजों की नियुक्ति एक लम्बी, परामर्श-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है और इसमें अनेक सहभागियों से संवाद किया जाता है। इससे ज्यादा लोकतांत्रिक प्रक्रिया कोई दूसरी नहीं। सर्वोच्च अदालत के एक मौजूदा जज ने कानून मंत्री का प्रतिकार करते हुए कहा, जब कोई व्यक्ति इतने ऊंचे पद पर हो तो उसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए।

इस मामले की जड़ में यह है कि तमाम सरकारें- वो चाहे जिस पार्टी की हों- यह चाहती हैं कि न्यायपालिका उनके एजेंडा का समर्थन करने वाली हों। हो भी क्यों ना, अदालतों के सम्मुख प्रस्तुत 80% से ज्यादा मामलों में सरकार ही एक पक्ष होती है। वैसे में वे जजों की नियुक्ति में दखल देना चाहती हैं। अतीत में यह बेरोकटोक किया जाता था। 1973 में इंदिरा गांधी ने तीन जजों को दरकिनार करते हुए जस्टिस ए.एन. राय को मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए 1993 में कॉलेजियम सिस्टम लाया गया। इसके बाद सरकार जजों की नियुक्तियों-तबादलों के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों पर निर्भर हो गई। सरकार चाहे जितने नामांकितों को विचारार्थ भेज सकती थी, लेकिन निर्णय कॉलेजियम का ही मान्य था।

लेकिन सरकारों के पास एक और उपाय था। वे सर्वोच्च अदालत की सिफारिशों को तो रद्द नहीं कर सकती थीं, लेकिन उन्हें स्वीकार करने में भरपूर समय जरूर ले सकती थीं या सूचीबद्ध नामों में से अपनी पसंद के नामों को ही चुन सकती थीं। नवम्बर 2022 तक हाईकोर्ट में नियुक्तियों सम्बंधी कॉलेजियम की 68 सिफारिशें सरकार के सामने लम्बित थीं। इनमें से 11 ऐसी थीं, जिनके लिए उसने जोर दिया था और सरकार के लिए उन्हें मानना बाध्यकारी था। यह संवैधानिक संकट पैदा करने वाली स्थिति है। सर्वोच्च अदालत के जज संजय के. कौल ने चेताया है कि सरकार सीमा पार कर रही है। उन्होंने न्यायिक कार्रवाई की भी बात कही है। उनका कहना है कि बीते डेढ़ वर्षों से दर्जनों नाम लम्बित पड़े हैं। इनमें से एक वकील की मृत्यु हो चुकी है, एक अन्य ने अपनी सहमति वापस ले ली है।

भारत में 4.7 करोड़ मामले लम्बित हैं। 60 हजार सर्वोच्च अदालत में रुके हैं। हाईकोर्ट के जजों की 1108 स्वीकृत पोस्ट में से 380 खाली हैं। पटना हाईकोर्ट में 49% सीटें रिक्त हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 160 मंजूर पदों के समक्ष केवल 66 जज हैं। दिल्ली, कोलकाता, पंजाब, हरियाणा के हाईकोर्ट में 40% तक सीटें खाली हैं। समस्या का समाधान खोजना जरूरी है। सरकार का यह कहना सही है कि दुनिया के किसी और देश में जज ही जजों की नियुक्ति नहीं करते। वहीं न्यायपालिका भी अपनी स्वायत्तता की उचित ही रक्षा कर रही है। कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है तो कॉलेजियम की सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में भी यही बात कही जा सकती है। नागरिक स्वतंत्र न्यायपालिका चाहते हैं, लेकिन वे यह भी चाहते हैं कि न्यायिक तंत्र सुचारु रूप से काम करे। तमाम सरकारें- वो चाहे जिस पार्टी की हों- चाहती हैं कि न्यायपालिका उनके एजेंडा का समर्थन करने वाली हों। हो भी क्यों ना, अदालतों के सम्मुख प्रस्तुत 80% से ज्यादा मामलों में सरकार ही एक पक्ष होती है।


Date:10-12-22

समान संहिता का विधेयक

संपादकीय

राज्यसभा में भाजपा सदस्य की ओर से निजी स्तर पर समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करने का जैसा विरोध हुआ, उसका औचित्य समझना कठिन है। यह विरोध यही बताता है कि विपक्षी दल समान नागरिक संहिता पर बहस करने के लिए भी तैयार नहीं। आखिर जिस समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है, उस पर संसद में बहस क्यों नहीं हो सकती और वह भी तब, जब निजी विधेयक पेश करने की एक परंपरा है? यह हास्यास्पद है कि कई विपक्षी सांसदों ने समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की पहल को संविधान विरोधी बता दिया। इसे अंधविरोध और कुतर्क के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। यह ठीक है कि निजी विधेयक मुश्किल से ही कानून का रूप लेते हैं और हाल के इतिहास में तो किसी भी ऐसे विधेयक को संसद की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन किसी भी सांसद को निजी स्तर पर विधेयक पेश करने का अधिकार है। जब ऐसे विधेयकों पर संसद में चर्चा होती है तो देश का ध्यान संबंधित विषय की ओर आकर्षित होता है और उस पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया तेज होती है। यदि भाजपा सांसद किरोड़ीमल मीणा के निजी विधेयक के जरिये यह काम होता है तो इससे किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए?

निजी स्तर पर पेश किए गए समान नागरिक संहिता विधेयक पर राज्यसभा में व्यापक बहस इसलिए होनी चाहिए, क्योंकि कई राज्य सरकारें इस संहिता के निर्माण की दिशा में सक्रिय हैं। जहां उत्तराखंड ने इसे लेकर एक समिति गठित कर दी है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है, वहीं गुजरात सरकार ने भी चुनाव में जाने के पहले ऐसा करने का वादा किया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी समान नागरिक संहिता के निर्माण की आवश्यकता जताई है। इन स्थितियों में आवश्यक केवल यह नहीं कि संसद में समान नागरिक संहिता को लेकर विस्तार से बहस हो, बल्कि यह भी है कि केंद्र सरकार इस संहिता का कोई मसौदा सामने लाए, जिससे आम जनता के बीच भी विचार-विमर्श की प्रक्रिया आगे बढ़े। जब ऐसा होगा तो समान नागरिक संहिता को लेकर दुष्प्रचार की जो राजनीति हो रही है, उसकी काट करने में मदद मिलेगी। यह दुष्प्रचार वोट बैंक की राजनीति के तहत और साथ ही अल्पसंख्यक समुदायों, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को भ्रमित करने के शरारतपूर्ण इरादे से हो रहा है। इसका पता विपक्षी सांसदों के इस तरह के थोथे बयानों से चलता है कि समान नागरिक संहिता के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने से विविधता की संस्कृति को क्षति पहुंचेगी। यह निरा झूठ है, क्योंकि यह संहिता तो विविधता में एकता के भाव को बल देगी। इसके साथ ही इससे राष्ट्रीय एकता को भी बल मिलेगा।


Date:10-12-22

खुश खबर को तैयार होता रक्षा उद्योग!

संपादकीय

देश के रक्षा कारोबार के बारे में अ​धिकांश लोग सोचते हैं कि सरकार जहां दशकों से ह​थियार विकास और निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का प्रयास कर रही है (ज्यादातर सरकारी कंपनियों के जरिये) वहीं हकीकत यह है कि भारत दुनिया में रक्षा क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। यह ​नतीजा प्रयासों की कमी की वजह से नहीं ब​ल्कि सही तरीके से प्रयास न करने की वजह से है।

कम ही लोग जानते हैं कि अगर अंतरिक्ष और ना​भिकीय ऊर्जा को रक्षा में शामिल कर लिया जाए तो रक्षा शोध एवं विकास बजट के मामले में भारत तीसरा या चौथा सबसे बड़ा देश है लेकिन अमेरिका और चीन की तुलना में हम बहुत कम धनरा​शि खर्च करते हैं लेकिन फिर भी यह ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के रक्षा शोध एवं विकास बजट से काफी अ​धिक है। ज​बकि ये सभी देश रक्षा उपकरण और ह​​थियार निर्माण में भारत से काफी आगे हैं। ब​ल्कि विमानन और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में शीर्ष सरकारी रक्षा कंपनियों का शोध एवं विकास व्यय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र में होने वाले औसत व्यय से काफी अधिक है।

विरोधाभास यहीं समाप्त नहीं होता। एक ओर यह स्पष्ट है कि स्वदेशी स्तर पर विकसित ह​​​​​थियार सामने आ रहे हैं। तेजस और ब्रह्मोस के साथ-साथ कई रेंज की मिसाइलें और पोत क्षमता इसका उदाहरण हैं। दूसरी ओर जहां इस विषय से संबद्ध अ​धिकारी घरेलू रक्षा उपकरणों की बिक्री में तेज इजाफे, निजी क्षेत्र के​ लिए अ​धिक हिस्सेदारी और आयातित हार्डवेयर पर कम निर्भरता की बात कर रहे हैं वहीं उपलब्ध आंकड़ों से संकेत मिलता है कि डॉलर के संदर्भ में रक्षा उत्पादन लगभग ठहरा हुआ है। यही बात रक्षा निर्यात पर भी लागू होती है।

तो क्या यह एक अच्छी खबर है या नहीं? शायद दोनों बातें सही हैं। परंतु इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की एक हालिया चर्चा से यह बात एकदम स्पष्ट है कि बदलाव की हवा जरूर बह रही है। सरकार ने इस क्षेत्र को निजी विनिर्माताओं के लिए खोल दिया है और वित्त मंत्री ने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि सरकारी फंडिंग वाले रक्षा शोध एवं विकास का चौथाई व्यय निजी उद्योगों द्वारा गैर सरकारी संस्थानों में व्यय किया जाएगा। अब तक तो ऐसा इरादा ही जताया गया है लेकिन सी-295 परिवहन विमान का निर्माण टाटा-एयरबस के संयुक्त उपक्रम द्वारा किया जाएगा। वहीं हावित्जर का निर्माण लार्सन ऐंड टुब्रो तथा भारत फोर्ज द्वारा किया जाएगा। ऐसे बड़े उपक्रम अब इस क्षेत्र के उन 10,000 छोटे और मझोले उपक्रमों के साथ हैं जो यहां पहले से हैं।

शोध एवं विकास के मोर्चे पर भी सरकार ने चार वर्ष पहले रक्षा नवाचार संस्थान की स्थापना की थी। इसकी कार्यकारी शाखा यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस ए​क्सिलेंस यानी आईडेक्स ने ड्रोन, रोबोटिक्स, कृत्रिम मेधा और उन्नत सामग्री के क्षेत्र में शोध के लिए 100 से अधिक परियोजनाओं को फंड दिया। इसके अलावा कुछ स्टार्टअप द्वारा निर्मित छवि पहचानने वाली, पहने जा सकने वाली तकनीक आदि विकसित की गई हैं। इस क्षेत्र में काम करने वालों का मानना है कि अंतत: अब चीजें बदल रही हैं।

इसका अर्थ यह नहीं है कि समस्या है ही नहीं। रक्षा खरीद प्रणाली अभी भी कई के लिए बड़ी बाधा है। सैन्य बल घरेलू शोध एवं विकास आधारित उत्पादों को स्वीकार करने में बहुत समय लगाते हैं। सबसे सस्ती बोली को अपनाने की मानक परंपरा वेंडरों को बहुत प्रोत्साहित नहीं करती है। आइडेक्स फंडिंग ने ड्रोन तकनीक के विकास में काफी मदद की है लेकिन अभी तक वास्तविक ऑर्डरों के फलीभूत होने के बहुत कम मामले सामने आए हैं। ड्रोन और ड्रोन कलपुर्जों के निर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध योजना की घोषणा की गई है जिससे शायद इस क्षेत्र को थोड़ी मदद मिले।

निर्यात में भी इजाफा हो सकता है। उदाहरण के लिए टेस्ला के बारे में जानकारी है कि उसने बैटरियों को जल्दी चार्ज करने के लिए स्थानीय सामग्रियों से विकसित तकनीक में रुचि दिखाई है। दो कंपनियों को पिनाका रॉकेट फायरिंग सिस्टम के लिए निर्यात ऑर्डर मिले हैं। इस वर्ष के आरंभ में मले​शिया ने एचएएल के साथ तेजस लड़ाकू विमान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, बहरहाल दुर्भाग्य की बात है कि यह अनुबंध चीन को मिल सकता है।

शायद अभी अलहदा सौदों और घरेलू शोध एवं विकास के आधार पर बड़े आंकड़े हासिल करने की बात सोचना जल्दबाजी होगी। परंतु जिन कदमों से मदद मिली है उनमें एक यह है कि सरकार अब सरकारी फंड से होने वाले शोध से तैयार बौद्धिक संपदा पर स्वामित्व का दावा नहीं करती। ऐसे में कंपनियां भी उत्पादन के चरण में पूंजी जुटाने के लिए बेहतर ​स्थिति में हैं। अच्छी तकदीर के साथ रक्षा शोध एवं रक्षा उत्पादन क्षेत्र वास्तव में खुश खबर साबित हो सकता है।


Date:10-12-22

दागी नुमाइंदे

संपादकीय

दिल्ली नगर निगम चुनाव के बाद एक बार फिर यह साफ हुआ है कि राजनीति में अपराधीकरण खत्म करने को लेकर कोई भी राजनीति पार्टी गंभीर नहीं है। सार्वजनिक रूप से वे और उनके नेता चाहे कितने भी दावे करें कि वे राजनीति को स्वच्छ बनाने के लिए काम करेंगे, लेकिन मौका मिलते ही वे भी इस बात का खयाल रखना जरूरी नहीं समझते कि अपराध के आरोपी या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने से कौन-सी परंपरा मजबूत होगी। गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम चुनावों में जीते पार्षदों के संदर्भ में ‘एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स’ यानी एडीआर और ‘दिल्ली इलेक्शन वाच’ की ओर से जारी एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि दो सौ अड़तालीस विजेताओं में से बयालीस यानी सत्रह फीसद निर्वाचित पार्षद ऐसे हैं, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा, उन्नीस पार्षद गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी हैं। विडंबना है कि यह प्रवृत्ति कम होने के बजाय हर अगले चुनाव में और बढ़ती ही दिख रही है।

सवाल है कि आए दिन राजनीतिक परिदृश्य को एक स्वच्छ और नई छवि देने से लेकर ईमानदारी का दावा करने वाली पार्टियों और उनके नेताओं के लिए चुनावों के आते ही यह सवाल महत्त्वहीन क्यों हो जाता है! देश के कुछ अन्य राज्यों में जब स्थानीय स्तर पर राजनीति में अपराधियों के दखल को लेकर चिंता जताई जाती है तो उम्मीद बंधती है कि कम से कम राजधानी दिल्ली में नई शुरुआत होगी। लेकिन पिछले कई सालों से होने वाले चुनावों में यह देखा गया है कि यहां भी वही प्रवृत्ति हावी होती जा रही है। दिल्ली में फरवरी, 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी एडीआर ने अपने विश्लेषण में चुने गए कम से कम आधे विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज पाए थे। इसमें मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी के विधायक थे। अब दिल्ली नगर निगम के चुनावों में भी किसी पार्टी ने उम्मीदवार बनाने के लिए स्वच्छ छवि के व्यक्ति को तरजीह देने की जरूरत नहीं समझी। नतीजतन, जनकल्याण के नारे और वादे के साथ जो उम्मीदवार जीत कर पार्षद बने हैं, वे खुद गंभीर अपराधों के आरोपों से जूझ रहे हैं।

दरअसल, जब भी राजनीति के अपराधीकरण का मुद्दा बहस का केंद्र बनता है तो अमूमन सभी दलों की ओर से बढ़-चढ़ कर इसके खिलाफ अभियान चलाने और इसे खत्म करने के दावे किए जाते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो वही राजनीतिक पार्टियां आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों या फिर अपराध के आरोपियों को उम्मीदवार बनाने में कोई हिचक नहीं महसूस करती हैं। अफसोसनाक यह है कि इसमें वैसी पार्टियां भी शामिल हैं, जिनका राजनीति में उदय ही भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे के खिलाफ अभियान चलाने से हुआ। लोगों को यह उम्मीद थी कि वे राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त एक नया चेहरा देंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि लगभग सभी पार्टियों ने यह मान लिया है कि राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के बिना काम नहीं चल सकता। वरना क्या वजह है कि ईमानदार और प्रतिबद्ध आम लोगों से लेकर कार्यकर्ताओं तक की एक शृंखला होने के बावजूद किसी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जनता का प्रतिनिधि चुने जाने के लिए स्वच्छ छवि को एक अनिवार्य शर्त बनाना जरूरी नहीं लगता?


Date:10-12-22

कुपोषण की चुनौती और मोटा अनाज

जयंतीलाल भंडारी

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए और सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों तक जिस तरह मुफ्त अनाज पहुंचाया, वह व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। ऐसे में निश्चित रूप से मोटे अनाज का उत्पादन और वितरण बढ़ा कर देश में भूख और कुपोषण की चुनौती का सामना और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि देश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। इस समय जब देश में भूख और कुपोषण की चुनौतियां उभर रही हैं, तो अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष (इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर) 2023 के व्यापक प्रचार-प्रसार से मोटे अनाज के अधिक उत्पादन और वितरण से इस चुनौती से पार पाने की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित ‘द स्टेट आफ फूड सिक्योरिटी ऐंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट-2022’ के अनुसार 2021 में भारत की 22.4 करोड़ आबादी कुपोषण और भूख का सामना कर रही थी, तो दुनिया में कुपोषण की चुनौती का सामना करने वाले लोगों की कुल संख्या 76.8 करोड़ थी। विभिन्न वैश्विक रिपोर्टों के मुताबिक, इस कुपोषित आबादी की थालियों में मोटे अनाज बढ़ा कर कुपोषण कम करने की डगर पर आगे बढ़ा जा सकता है।

गौरतलब है कि मोटे अनाजों को पोषण का शक्ति केंद्र कहा जाता है। पोषक अनाजों की श्रेणी में ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, चीना, कोदो, सावां, कुटकी, कुट्टू और चौलाई प्रमुख हैं। मोटे अनाज किसान हितैषी फसलें हैं। इनके उत्पादन में पानी की कम खपत और कम कार्बन उत्सर्जन होता है। ये सूखे वाली स्थिति में भी उगाई जा सकती हैं। मोटा अनाज सूक्ष्म पोषक तत्त्वों, विटामिन और खनिजों का भंडार है। छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण में विशेष लाभप्रद हैं। शाकाहारी खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के दौर में मोटा अनाज वैकल्पिक खाद्य प्रणाली प्रदान करता है। इनकी खेती सस्ती और कम जोखिम वाली होती है। मोटे अनाजों का भंडारण आसान है और ये लंबे समय तक संग्रह योग्य बने रहते हैं।

देश में कुछ दशक पहले तक सभी लोगों की थाली का एक प्रमुख भाग मोटे अनाज हुआ करते थे। फिर हरित क्रांति और गेहूं-चावल पर हुए व्यापक शोध के बाद गेहूं-चावल का हर तरफ अधिकतम उपयोग होने लगा। मोटे अनाजों पर ध्यान कम हो गया। हालांकि तकनीक और अन्य सुविधाओं के दम पर पांच दशक पहले की तुलना में प्रति हेक्टेयर मोटे अनाजों की उत्पादकता बढ़ गई है, लेकिन इनका रकबा तेजी से घटा और इनकी पैदावार कम हो गई है। इनका उपभोग लगातार कम होता गया है। स्थिति यह है कि कभी हमारे खाद्यान्न उत्पादन में करीब चालीस प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले मोटे अनाज की हिस्सेदारी इस समय दस प्रतिशत से भी कम हो गई है।

ऐसे में देश में करोड़ों लोगों के लिए पोषण युक्त आहार की व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश की लगभग दो तिहाई आबादी सबसिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने की हकदार है। सभी पात्र परिवारों को तीन रुपए किलो चावल, दो रुपए किलो गेहूं और एक रुपए किलो की दर से मोटे अनाज का वितरण आवश्यक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए भी अनाज का एक बड़ा भाग उपभोग में आ रहा है। चूंकि गेहूं और चावल की तुलना में मोटे अनाज में पोषक तत्त्व अधिक हैं और ये किसान हितैषी फसलें हैं, इसलिए इनका अधिक उत्पादन और वितरण किया जाना कुपोषण को दूर करने में काफी मददगार साबित होगा।

भारत के अधिकांश राज्य एक या अधिक मिलेट (मोटा अनाज) उगाते हैं। खासकर अप्रैल 2018 से सरकार देश में मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए ‘मिशन मोड’ में काम कर रही है। मोटे अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में राहतकारी वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मोटे अनाज घटक चौदह राज्यों के दो सौ बारह जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा। इन्हें उगाने के लिए किसानों को अनेक सहायता दी जाती है। देश में मिलेट मूल्यवर्धित शृंखला में पांच सौ से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं। मोटे अनाज के वैश्विक उत्पादन में भारत का हिस्सा करीब चालीस फीसद है। इनके उत्पादन और निर्यात में पूरी दुनिया में भारत पहले स्थान पर है। देश में मोटा अनाज उत्पादन के शीर्ष राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्यप्रदेश में इनके उत्पादन के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के तहत सरकार की यह रणनीति होनी चाहिए कि जिस तरह पिछले चार-पांच दशक में अन्य नकदी फसलों को बढ़ावा देने के कदम उठाए गए हैं, वैसे ही कदम मोटे अनाजों के संदर्भ में भी उठाए जाएं। जब किसानों को भरोसा होगा कि उन्हें मोटे अनाजों की उपज का सही दाम मिल सकता है, तो निस्संदेह वे मोटे अनाज की खेती के लिए भी प्रोत्साहित होंगे हैं।

अब सरकारी खरीद में मोटे अनाज की हिस्सेदारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाना होगा। देश के कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा मोटे अनाजों पर लगातार शोध बढ़ाना और अधिक उपज के लिए बायो फर्टिलाइज तकनीक का अधिक उपयोग करना होगा। मोटे अनाजों को लोकप्रिय बनाने के लिए इनसे नूडल्स, कुरकुरे आदि बनाने की दिशा में भी अधिक काम करना होगा, जिससे मोटे अनाजों के बाजार का विस्तार होगा। किसान इनकी खेती के लिए अधिक प्रोत्साहित होंगे। खासकर देश और दुनिया में कुपोषण की चुनौती को दूर करने के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और खाद्यान्न की कीमतों के नियंत्रण में मोटे अनाज की महत्त्वपूर्ण भूमिका बनानी होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आम आदमी तक गेहूं और चावल की तुलना में मोटे अनाज की अधिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों की सरकारी खरीद बढ़ानी और इनके निर्यात को बढ़ाने की नई रणनीति बनानी होगी।

निस्संदेह बढ़ते वैश्विक कुपोषण और भूख संकट के दौर में भारत में भूख और कुपोषण की चुनौती को कम करने में मोटे अनाजों की अधिक आपूर्ति के साथ कई और बातों को भी ध्यान में रखा जाना होगा। देश में गरीबों के सशक्तिकरण की कल्याणकारी योजनाओं के अधिक विस्तार, कृषि क्षेत्र में सुधार तथा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के नए कदम जरूरी होंगे। अब केंद्र सरकार द्वारा गरीबों, किसानों और कमजोर वर्ग के करोड़ों लोगों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से अधिक नकद धन हस्तांतरित किया जाना लाभप्रद होगा। सरकारी योजनाओं के और अधिक लाभ डीबीटी से लाभार्थियों तक पहुंचने से गरीबों का सशक्तिकरण होगा और कुपोषण की चुनौती कम होगी। सरकार द्वारा सामुदायिक रसोई की व्यवस्था को मजबूत बना कर उन जरूरतमंदों के लिए भोजन की कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही देश में बहुआयामी गरीबी, भूख और कुपोषण खत्म करने के लिए पोषण अभियान-2 को पूरी तरह कारगर और सफल बनाना होगा।

उम्मीद है कि भारत जी-20 की अध्यक्षता करते हुए अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के उद्देश्यों और लक्ष्यों के मद्देनजर देश और दुनिया में मोटे अनाजों के लिए जागरूकता पैदा करने में सफल होगा और इससे मोटे अनाज का वैश्विक उत्पादन और वैश्विक उपभोग बढ़ेगा। इससे एक बार फिर मोटे अनाज को देश और दुनिया के अधिकांश लोगों की थाली में अधिक जगह मिलने लगेगी तथा देश और दुनिया के करोड़ों लोगों को भूख और कुपोषण की चुनौतियों से बाहर लाने में सफलता मिल सकेगी।


Date:10-12-22

कॉलेजियम पर बढ़ी रार

संपादकीय

न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच खींचतान का विषय बना रहता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की सर्वोत्तम प्रक्रिया क्या हो इस पर एकराय होना आसान नहीं लगता। सरकार इस बारे में न्यायिक नियुक्ति आयोग के जरिए आगे बढ़ना चाहती है क्योंकि वह न्यायाधीशों द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली को उचित नहीं मानती । इस मामले में अपने रुख को और दृढ़ करते हुए उच्चतम न्यायालय का कहना न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली देश का कानून है और इस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी भी उचित नहीं है। शीर्ष अदालत से घोषित कोई भी कानून सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी है और कॉलेजियम प्रणाली का भी पूरा पालन किया जाना चाहिए। कॉलेजियम द्वारा भेजे गये नामों को मंजूर करने में केंद्र द्वारा की जा रही कथित देरी से जुड़े मामले की इस दिनों सुनवाई चल रही है जिस दौरान उच्चतम न्यायालय की यह सख्त टिप्पणी सामने आई है। सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि कॉलेजियम पर सरकार के लोगों की ओर से की जाने वाली टिप्पणियों को उचित नहीं माना जा सकता । अटॉर्नी जनरल सरकार से टिप्पणी करने वालों को रोकने को कहें। केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में कहा था कि कॉलेजियम प्रणाली संविधान प्रति सर्वथा अपरिचित शब्दावली है। पीठ ने कहा कि वह अटॉर्नी जनरल से अपेक्षा रखती है कि सरकार को सही राय देंगे, कॉलेजियम ने जिन 19 नामों की सिफारिश की थी, उन्हें सरकार ने हाल में वापस भेज दिया था। जब तक कॉलेजियम प्रणाली कायम है, हमें इसे लागू करना होगा। आप दूसरा कानून लाना चाहते हैं, कोई आपको दूसरा कानून लाने से नहीं रोक रहा । पीठ का कहना था हम केवल इतना कह सकते हैं कि संविधान की योजना अदालत से कानून की स्थिति पर अंतिम मध्यस्थ होने के अपेक्षा रखती है। कई नाम महीनों और सालों से लंबित हैं इनमें कुछ ऐसे हैं जिन्हें कॉलेजियम ने दोहराया है। शीर्ष अदालत का कॉलेजियम जब नामों को मंजूरी देता है तो वरिष्ठता समेत कई चीजों को दिमाग में रखता है। लगता है सरकार इस तथ्य से नाखुश है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम को मंजूरी नहीं मिली, लेकिन यह देश के कानून के शासन को नहीं मानने की वजह नहीं हो सकती है।


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