09-12-2019 (Important News Clippings)
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Don’t Unleash Chaos
Citizenship Amendment Bill not only excludes Muslims but creates other complications
TOI Editorials
As government introduces the flawed Citizenship Amendment Bill (CAB) in Parliament, it can expect stormy weather both inside and outside the House. Opposition parties such as Congress, TMC, SP, NCP, DMK and CPM will coordinate their position to oppose the bill. This will include highlighting how the CAB undermines the constitutional principle of secularism in granting citizenship to only non-Muslim migrants from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan. If the opposition is able to wean away secular NDA allies like JD(U) and AIADMK, it could put up a tough fight in the Rajya Sabha.
Government is also expected to see stiff resistance against the bill in north-east states, particularly Assam. The CAB’s cut-off date of December 31, 2014 for regularising migrants directly contradicts the 1985 Assam Accord, which had stipulated March 24, 1971 as the cut-off. The All Assam Students Union which had spearheaded the Assam Agitation from 1979-85 is already mulling approaching the Supreme Court against the bill, and plans to intensify the anti-CAB movement across the region with other north-east bodies. Even BJP’s Assam ally AGP is demanding that certain safeguards are enacted for the state before CAB is tabled. This includes an Inner Line Permit (ILP) system for Assam, restricting entry of visitors to these states.
Assam BJP leader Himanta Biswa Sarma has said those who get citizenship under CAB will not get residency rights or be allowed to own land and run businesses in the exempted areas unless given permission by the state governments. But if ILP is introduced for Assam, lakhs of people who have been residing, owning land and doing business in the state for decades, and will get regularised under CAB, will be left without rights. After all, the recent NRC exercise in Assam excluded around 12 lakh Hindus and Hindu Bengalis.
Besides, ILP for Assam will be a death knell for the state’s development and India’s Act East policy. Businesses and foreign investments can’t be expected to flourish under such restrictions. It’s ironic that BJP scrapped special status for Jammu & Kashmir on the ground that it would aid that state’s development. Thus, CAB creates grounds for disaffection in Kashmir as well. The silver lining in this cloud is it’s unlikely to survive a constitutional challenge if it comes up before the SC, as it violates Article 14 which guarantees equality before the law, as well as Article 15 which prohibits discrimination on grounds of religion.
Date:09-12-19
Buck Up Time
The spate of crimes against women and vigilante spurt are a wakeup call for justice system
TOI Editorials
State governments and respective high courts must come on board the Union law ministry’s plan to set up 1,000 special courts to fast track nearly 1.67 lakh rape cases, of which a whopping 1.6 lakh are of child rape. With law and order a state subject, the onus is on state governments to respond proactively and for Centre to loosen its purse strings to fund such initiatives. The outrage over the Hyderabad gang rape-murder has culminated in a suspicious encounter killing, before the accused rapists could even be proven guilty.
Delayed justice is being touted as the reason for such support. The massive pendency of rape cases in courts is a real problem. However, setting up fast-track courts tackles just one dimension of it. Equally vexing is the low conviction rates in rape cases, which hovers around 32%. In short every arm of the criminal justice delivery system is falling short: police are failing to investigate cases properly; prosecution is unable to win trials; and a shortage of judges results in cases piling up.
The Centre is squarely to blame for the last issue, as an astonishing 38% of sanctioned posts for HC judges – 410 of 1,079 posts – are lying vacant. On Friday, Supreme Court pulled up Centre for sitting on names reiterated by the collegium for appointment as HC judges. The settled position in law is that Centre cannot demur if the collegium reiterates names that government had sent back with objections. The huge vacancies in HCs are nothing short of a travesty of justice. If Indian women are not to continue to fall victim to barbaric predators it is imperative that the various stakeholders – Centre, state governments and judiciary – proceed urgently on a holistic revamp of the justice delivery system.
Shooting Itself In the Foot
Indrajit Hazra is Editor Views, Economic Times.
Can one deem an action very unfortunate and yet not oppose its outcome? The facts are conveniently blurry, with an investigation into it ordered, and I’d bet my bottom rupee that the facts will forever remain blurry. But last Friday, as news reports later stated, the four accused of the rape and murder of the 27-year-old veterinarian in Hyderabad a week before, had been taken to the site of their crime by the police in the morning, and all four were then gunned down in ‘self-defence’ when they, according to the police, tried to escape after snatching weapons from the very same policemen.
In India’s lexicon of extra-judiciary action, this was an ‘encounter’ killing — an action taken purportedly in self-defence, or a last resort to stop the arrested from escaping. With little to prove conclusively so far that what had taken place was technically a fake encounter, the matter of the accused rapist-murderers has almost certainly come to an end.
The brutal rape itself — and to a far less extent the murder that was committed in the hope of covering up the rape — is cause enough for no one really caring whether the four accused were given a fair trial or not. And considering the fact that the four were almost certainly to be found guilty of the crime(s) they were accused of, the only difference of opinion was on what punishment would be meted out to them. While most people, not all of them simply baying for blood, wanted them to be put to death, it was still a matter for the court to decide whether they would be hanged ‘by the neck to death’ for committing a ‘rarest of rare crime’ or not.
The call for a ‘public lynching’ by MP Jaya Bachchan recently was, despite its invitation to vigilantism and extra-judicial action, understandable. To give her the benefit of doubt, perhaps she was simply demanding an effective disincentive for such brutal crimes to be committed, when an effective disincentive does not yet exist. The crime was indeed gruesome enough for some members of society to want to mobilise as a mob and take ‘direct action’ —and then be tried for the crime of extra-judicial killing that they would have committed.
Enemy of the State
But on Friday morning, it was the police that ‘took credit’ for killing the accused rapist-killers. In other words, members of a force entrusted by the law to uphold the law. For all purposes, like in all other alleged ‘encounters’ by the police or the armed forces, the law was, in all likelihood, given the short shrift by law enforcers.
So where does the law stand now? This is not a theoretical question in jurisprudence. Neither is it a soppy, liberal take on capital punishment on the lines of ‘life that is not given by the State cannot be taken away by the State’. (If a society decides to allow the State that right, it has that right.) The real cause for worry lies elsewhere.
Heinous crimes — or to be more ‘precise’, ‘rarest of rare cases’ — can mean different things to different people. For some, blasphemy of the fatwa-inviting kind is enough for an accused to be put to death, the deliverer of that outcome being anyone with the enthusiasm and capability, and not just the State. For others, being accused of being an ‘enemy of the State’ is an open invitation to the gallows while there are those who think that lynching is a pretty good import in this country’s community activity to be utilised against anyone insulting or bringing shame to a community.
Bypassing Courts
Outsourcing capital punishment is anarchy-inviting enough. But for a police force to reportedly bypass the courts, jump the queue before even a death sentence is delivered, can have consequences beyond the desire to see someone who has committed a horrific crime put to death.
Encounter killings are usually associated in our collective consciousness with suspected terrorists — ‘suspected’ being one man’s operative word, ‘terrorists’ being the other man’s. No one bothers, barring a few ‘human rights’-type, on learning about such ‘phenomena’. In fact, most people were openly overjoyed that the usual matters that botch up such trials to deliver justice — lack of evidence, political resistance, human rights-type noises, etc. – are not there as an obstacle to deliver ‘evil’ from their deserved fate.
But having the police do the job of vigilantes is fundamentally turning police into vigilantes. In other words, to make State-sanctioned law enforcers redundant. After all, why would you need the court and the police, if criminals are meted out punishment even before the court sets out to explain why they deserve to be put to death?
Coming to the same (correct) conclusion (say, that of the Earth being spherical) does not necessarily make various reasons for coming to that same conclusion (say, because the sphere is a ‘holy shape’) valid. The four accused should have been given the death sentence for their crime — by the judiciary. That would have served the same immediate purpose as killing them ‘outside the law’. All that ‘due judicial diligence’ would have done was not put the law itself in serious jeopardy of being seen as pointless, as an obstacle to justice.
Last week’s alleged ‘encounter’ may have made many right-thinking (naive?) people, who had hoped that Indian law’s maximum punishment would be meted out to the rapist-accusers, now wonder what the need for Indian law may be. Extending that line of thought could bring some of them to that other question: what is the need for an Indian State ?
भारतीय कॉर्पोरेट जगत मुखर होने से हमेशा करता रहा है परहेज
श्यामल मजूमदार
राहुल बजाज की टिप्पणी के बाद उथल-पुथल सी मच गई है। पिछले दिनों बजाज ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत का उद्योग जगत सरकार की आलोचना करने से डरता है। इस बयान के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया और सबसे अपरिपक्व बयान सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की तरफ से आए हैं। इन मंत्रियों ने बजाज पर अनर्गल बातें करने और मोदी सरकार के दामन पर कीचड़ उछालने का आरोप लगाया। एक मंत्री ने कहा कि ऐसे बयानों से राष्ट्र हित को नुकसान पहुंचता है, वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक वरिष्ठ नेता ने तो बजाज को ‘उनकी राजनीतिक निष्ठा खुलकर प्रकट करने और भय तथा अविश्वास जैसे शब्दों की ढाल उतारने की नसीहत थमा दी।’ सरकार के मंत्रियों और भाजपा नेताओं की कटु प्रतिक्रियाओं की एक वजह यह थी कि बजाज ने यह बात अमित शाह जैसे ताकतवर नेता की उपस्थिति में कही थी। दूसरी तरफ स्वयं शाह की प्रतिक्रिया काफी सधी रही और इसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए।
निष्ठा का प्रदर्शन अच्छी बात है, लेकिन क्या इसका प्रकटीकरण सदैव जरूरी होता है। अगर बजाज के बयान के बाद थोड़ी भी सूझबूझ का परिचय दिया गया होता तो सरकार के मंत्री और भाजपा नेता यह बखूबी समझ जाते कि भारत में हरेक सरकार को ऐसे सत्य या मिथ्या आरोपों से रूबरू होना पड़ा है। इस पूरे मामले पर हड़बड़ाहट में प्रतिक्रियाएं देने से पहले उन्हें आपस में इस बात पर विचार करना चाहिए था कि देश में उद्योग एवं अफसरशाही में किस तरह सुधार किए जा सकते हैं। वैसे भी यह सरकार दूसरी सरकारों से अपनी छवि अलग होने का दावा करती रही है। दूसरी तरफ अगर बजाज अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो वह यह महसूस करेंगे कि देश में भय का माहौल या विश्वास का अभाव कोई नई बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से देश का उद्योग जगत तत्कालीन सरकारों की आलोचना करने की जहमत नहीं उठा पाया है, इसलिए केवल मौजूदा सरकार पर दोष मढऩा शायद तर्कसंगत नहीं माना जाएगा। राजीव गांधी सरकार में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे तो तब क्या हालत थी। कालेधन का पता लगाने के लिए सिंह ने उस समय देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों के खिलाफ जांच एवं छापेमारी करने के आदेश दिए थे। जांच एजेंसियों के कर्मी उस समय एक दिग्गज उद्योगपति एस एल किर्लोस्कर के घर आधी रात पहुंच गए। यह बरताव कुछ ऐसा ही था जैसा तुच्छ अपराधियों के खिलाफ होता है। उस समय देश के उद्योग जगत में सरकार के विद्वेष के खिलाफ आवाज उठाने वाला शायद ही कोई था।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अगले दिन कहा कि ‘देश में आर्थिक भागीदारों के बीच भय एवं भरोसे की कमी से आर्थिक विकास थम गया है।’ यह वक्तव्य सही हो सकता है, लेकिन यही आरोप संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पर भी लगाए जा सकते हैं। बजाज उस समय भी अपनी आवाज उठा सकते थे, लेकिन उद्योग जगत के ज्यादातर लोग परोक्ष में ही कानाफूसी करते रहे और कोई भी बात अपनी बात दमदार तरीके से रखने के लिए आगे नहीं आया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी एजेंसियों को कई बार सर्वोच्च न्यायालय की फटकार झेलनी पड़ी है। इन एजेंसियों पर अक्सर सत्ता में मौजूद लोगों के इशारों पर काम करने या अपने कार्य के निष्पादन में गंभीरता नहीं बरतने के आरोप लगते रहे हैं। एक के बाद एक सरकारों पर अपने राजनीतिक विरोधियों एवं कुछ मामलों में अपने सहयोगियों, कुछ खास अधिकारियों एवं उद्योगपतियों को जान बूझ कर परेशान किए जाने के आरोप लगते रहे हैं।
एक बार राज्यसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने कहा था कि कानून निर्माताओं, सीबीआई और विधि अधिकारियों के आपसी संबंध संप्रग सरकार के दौरान न्याय के लिए एक त्रासदी साबित हुआ है। जब वाई एस राजशेखर रेड्डी का कांग्रेस में रुतबा था तो सीबीआई ने उनके भ्रष्टाचार के बाद भी आंखें मूंद ली। इसके बाद वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस से जब नाता तोड़ा तो सरकार ने सीबीआई को उनके पीछे छोड़ दिया। इसके बाद हुई एक घटना ने एक बार फिर बहस छेड़ दी। सीबीआई ने विदेश से अवैध रूप में कार आयात करने के मामले में द्रमुक नेता एम के स्टालिन के घर छापा मारा था। यह छापेमारी तब हुई जब द्रमुक संप्रग सरकार से बाहर हो गई थी।
आखिकार संप्रग सरकार के कार्यकाल में ही सीबीआई पर ‘पिंजरे का तोता’ होने का तमगा लगा था। वर्ष 2013 में न्यायमूर्ति बी एम लोढ़ा ने कोयला खदान आवंटन मामले की जांच में सीबीआई के कामकाज में दखल देने के लिए तत्कालीन कानून मंत्री की जमकर खिंचाई की। न्यायालय ने पाया कि सीबीआई की रिपोर्ट में मुख्य बातें पलट दी थीं, जो सीधे तौर पर सरकार को राहत पहुंचा रही थीं। न्यायालय की कड़ी टिप्पणी के बाद कानून मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा।
नैतिकता का राग अलापने वाली कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार में सीबीआई ने कोयला खदान आवंटन मामले में उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला और कम से कम दो पूर्व कोयला सचिवों के खिलाफ मामले दर्ज किए थे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पूर्व प्रमुख सी बी भावे को भी परेशानी का सामना करना पड़ा जब सीबीआई ने कहा कि वह स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए एमसीएक्स का आवेदन मंजूर करने के मामले में उनकी (भावे) भूमिका की जांच कर रहा है। सीबीआई ने 2006 से 2009 के बीच कोयला सचिव रहे एच सी गुप्ता के खिलाफ भी जांच शुरू की थी। गुप्प्ता बाद में भारतीय प्रतिस्पद्र्धा आयोग के सदस्य बन गए। सीबीआई को उनकी जांच के लिए कंपनी मामलों के मंत्रालय से अनुमति मांगनी पड़ी। गुप्ता को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह परंपरा जारी है। हालांकि अपनी बात रखने वाले या किसी विषय पर आवाज उठाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। इससे इतर राह पर चलकर ही स्वच्छ सरकार एवं प्रशासन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
लापरवाही की आग
संपादकीय
दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे एक कारखाने में लगी आग से 40 से अधिक लोगों की मौत वास्तव में नियम-कानूनों की घोर अनदेखी का नतीजा है। इस अवैध कारखाने में आग भले ही शार्ट सर्किट से लगी हो, लेकिन वहां हुई मौतों का जिम्मेदार दिल्ली का प्रशासन भी है। देश की राजधानी में भी अवैध रूप से कारखाने चलना कुशासन की पराकाष्ठा ही है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कारखाने के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी तो उनकी भी होनी चाहिए जिन पर यह देखने की जिम्मेदारी है कि कोई फैक्ट्री नियम-कानूनों का उल्लंघन करके न चले। यह अभागी फैक्ट्री केवल चोरी-छिपे ही नहीं चलाई जा रही थी, बल्कि वहां सुरक्षा के न्यूनतम उपाय भी नहीं थे और वह भी तब जब वहां ज्वलनशील उत्पाद निर्मित किए जा रहे थे। वास्तव में इसी कारण इतने अधिक लोग मारे गए।
इन मौतों पर अफसोस जताते हुए मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा करना एक तरह से कर्तव्य की इतिश्री करना ही है। इस तरह से कर्तव्य की इतिश्री अर्थात जिम्मेदारी के निर्वहन का दिखावा इसके पहले भी न जाने कितनी बार किया जा चुका है। चंद महीने पहले करोलबाग इलाके में एक होटल में आग लगने से एक दर्जन से अधिक लोग मारे गए थे। उसके पहले बवाना इलाके में एक फैक्ट्री में करीब 20 लोगों की आग में जलने से मौत हो गई थी। अब एक और फैक्ट्री में आग लगने से हुई व्यापक जनहानि यही बता रही है कि पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया गया।
हाल के वर्षों में दिल्ली में नियम-कानूनों को धता बताने अथवा सुरक्षा उपायों की अनदेखी के कारण आग लगने की इतनी अधिक घटनाएं घट चुकी हैं कि ऐसा लगता है कि राजधानी के हालात अभी भी वैसे ही हैं जैसे तब थे जब उपहार सिनेमाघर में लगी आग ने दर्जनों लोगों की जिंदगी लील ली थी। जब नियमों के अनुपालन के मामले में देश की राजधानी का इतना बुरा हाल है तब इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है कि दूरदराज के इलाकों में कैसी दयनीय दशा होगी। इस दयनीय दशा के प्रमाण आए दिन मिलते भी रहते हैं। ऐसे प्रमाण भ्रष्ट नौकरशाही और साथ ही वोट बैंक की राजनीति की देन हैं। सुनियोजित विकास विरोधी इसी गंदी राजनीति के कारण अवैध बसाहट और व्यावसायिक ठिकानों का बेतरतीब जाल सारे देश में फैलता जा रहा है। यही जाल तरह-तरह के हादसों को जन्म देता है। ये हादसे केवल लोगों की जान ही नहीं लेते, बल्कि देश की बदनामी भी करते हैं। विडंबना यह कि इसके बावजूद हम विकसित देश बनने का दम भरते हैं।
अर्थशास्त्रियों के बिना अर्थव्यवस्था
पी चिदंबरम
हर व्यक्ति अर्थशस्त्री होता है- घरेलू चीजों का बजट तैयार करने वाली गृहिणी से लेकर गाय का दूध बेचने वाले ग्वाले तक और भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाली छोटी-छोटी चीजें बनाने वाले छोटे उद्यमी से लेकर बड़े भवन निर्माता तक, जो बड़े-बड़े अपार्टमेंट बना कर बेचता है। ये सभी चाहे मजबूरीवश हो या फिर अपने कारोबार के क्षेत्र विशेष से संबंधित ठेकों, कर आदि से जुड़े नियम-कानूनों के पालन की बाध्यता के चलते हो, कारोबार की सुगमता, अपने ग्राहकों/ समकक्षी कारोबारियों से संबंध बेहतर बनाए रखने के लिए हो, आर्थिक पहलुओं का ध्यान रखते ही हैं। ये सभी जानकार होते हैं, दरअसल ये सभी तथ्यों से भलीभांति अवगत होते हैं। सबसे बेहतर जाना-पहचाना तथ्य है पैसा। हमारी कहानी में वही नायक होता है, जो आमतौर पर जाने-पहचाने तथ्यों के आधार पर सटीक निर्णय करता है।
मगर नायक तब गलत साबित होता है, जब वह अज्ञात तथ्यों की तरफ मुड़ जाता है- दोनों, ज्ञात अज्ञात और अज्ञात अज्ञात। फिर एक समय के बाद नायक अज्ञात का विशेषज्ञ हो जाता है। वह नायक किसी राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री भी हो सकता है, और हो सकता है उसने अपने राज्य में बहुत प्रभावशाली ढंग से शासन चलाया हो। लंबे समय तक नायक ने जाने-पहचाने ज्ञात- पैसा- और अन्य सारे ज्ञात और अज्ञात को संचालित किया हो। पर समस्या तब पैदा होती है जब नायक ज्ञात और अज्ञात से अलग दिशा में सफर तय करना शुरू करता है। उस समस्या को कहते हैं- बाजार। और जब बाजार में एक-दूसरे से असंबद्ध करोड़ों लोग हों, और वे भय और अनिश्चितता के वातावरण में अपने-अपने निजी फैसले करते हों, वे अलग-अलग उद्देश्यों से प्रेरित हों, तब बाजार सामान्य समस्या नहीं, बल्कि बहुत बड़ी समस्या बन जाता है।
अगर चूहा और आदमी दोनों को ध्यान में रख एक उत्कृष्ट योजना बनाई जाए, तो वह बाजार में जाकर विफल हो जाएगी। आकार और पैमाना मायने रखता है। परीक्षा पास करने के लिए संतुलित बजट तैयार करने में वैसी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता, जैसी चुनौतियां सरकार के लिए बजट तैयार करने में पेश आती हैं। इसी तरह एक राज्य चलाने में उन बहुत सारी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता, जो देश चलाने में सामने आती हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब बारह साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उनकी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की है। उन दोनों के बीच एक समानता है- ऐसा वे सोचते हैं- और उन्हें सोचना भी क्यों नहीं चाहिए- कि वे दोनों कुशल अर्थशास्त्री हैं, वे भारतीय अर्थव्यवस्था को संचालित करने में सक्षम हैं।
पर काश, वे दोनों भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी गिरावट और फिर आसन्न विध्वंस की जिम्मेदारी ले पाते! पिछली छह तिमाहियों के जो आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध हैं, उनमें भारत की जीडीपी विकास दर क्रमश: 8.0, 7.0. 6.6, 5.0 और 4.5 है। हर मद से, जैसा कि सुना जा रहा है, प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री चिंतित हैं, मगर वे इसे जाहिर नहीं कर रहे- अभी तक तो ऐसा ही है। प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री की मेहनत में एकदम अंतर है : निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय लेता है और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की होती है। और दोनों के कार्यालयों में परस्पर संदेह और दोषारोपण का खेल चलता है।
अब कहानी के दो मुख्य नायक निरीह प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसे लेकर गरीब और मध्यवर्ग में हाहाकार है। क्या उन बहुत सारी चीजों के बीच ‘प्याज’ कहीं गलत भी हो सकता है, जिनका हम सामना कर रहे हैं?
इसके अलावा, राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के अनुसार घरेलू खपत घटी है। लोगों को ग्रामीण मजदूरी नहीं मिल पा रही है। उत्पादन की कीमतें घटी हैं, खासकर किसानों के उत्पादन की। दिहाड़ी मजदूरों को महीने में पंद्रह दिन से अधिक काम नहीं मिल पा रहा है। मनरेगा में काम की मांग बढ़ी है। टिकाऊ और गैर-टिकाऊ दोनों तरह की उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में कमी आई है। थोक मूल्य सूचकांक बढ़ कर 1.92 प्रतिशत तक पहुंच गया है और खुदरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4.62 प्रतिशत पर पहुंच गया है। ताप उर्जा संयंत्रों यानी थर्मल प्लांट का उत्पादन 49 प्रतिशत पर पहुंच गया है। इसका अर्थ है कि बिजली की खपत घटने की वजह से कुल तापीय ऊर्जा क्षमता का आधा हिस्सा बंद हो गया है।
फिर भी सरकार सोचती है कि आसन्न विध्वंसक संकट दूर हो जाएगा। दरअसल, यह सब सरकार अपने अतीत के जिदवश किए गए अतार्किक फैसलों को अविवेकपूर्ण ढंग से छिपाने की मंशा से कर रही है, जैसे नोटबंदी, त्रुटिपूर्ण जीएसटी, कर आतंकवाद, नियामक अतिवाद, प्रधानमंत्री कार्यालय में संरक्षणवाद और निर्णयों का केंद्रीकरण। नोटबंदी के जरिए 8 नवंबर, 2016 को मानव निर्मित तबाही आई थी। तमाम चेतावनियों के बावजूद सरकार ने स्टाक लेना बंद नहीं किया था। ‘द इकोनॉमिस्ट’ ने सरकार को अर्थव्यवस्था का ‘अक्षम प्रबंधक’ कहा था। जब दूसरे विकल्प नहीं बचे, तो मंत्रियों ने झूठ बोलने और प्रपंच का सहारा लेना शुरू कर दिया था।
सरकार ने स्वीकार किया है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी है, मगर उसने किसी प्रकार की ऐसी ‘संरचनात्मक’ गड़बड़ी से इनकार किया है, जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है। सरकार ने इसे ‘चक्रीय’ समस्या माना है। उसके अनुसार यह बहुत छोटी सी ‘मौसमी’ समस्या है, जिसका वह आकलन नहीं कर पाई।
भारत की अर्थव्यवस्था बिना किसी अर्थशास्त्री की सलाह और सहयोग के चल रही है। आखिरी आदमी थे डॉ. अरविंद सुब्रमण्यन। कल्पना कीजिए कि बिना किसी प्रोफेसर के कोई शोध पाठ्यक्रम चलाया जाए या फिर बिना किसी डॉक्टर के कोई गंभीर आपरेशन किया जाए, तो क्या होगा! बिना किसी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के- और अक्षम प्रबंधकों की मदद से- अर्थव्यवस्था को चलाना भी कुछ वैसा ही है।
सोच बदलने से बदलेगी सूरत
उपेन्द्र राय , (लेखक सहारा न्यूज नेटवर्क के सीईओ एवं एडिटर इन चीफ हैं)
भारत के प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक विमर्श तक जहां भी देवी का वर्णन है, वहां शक्ति उसके पर्याय स्वरूप में उपस्थित है। जब कभी राक्षसों से देवता परेशान हुए, तो उन्होंने अपनी-अपनी शक्तियों से एक बलवान देवी को जन्म दिया। आशय यह कि शक्ति का यह रूप बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान बना जो कालांतर में औरतों को देवी का दर्जा देने का आधार बना, लेकिन शक्ति की यह भक्ति छलावा साबित हुई। जिस औरत को भगवान कहा गया उसका इंसान बने रहना भी मुश्किल हो गया। अन्याय के इस अंतहीन सिलसिले के बीच ऐसी अनगिनत दास्तान हैं, जिन्होंने महिलाओं चैन ही नहीं छीना, समाज के हर संवेदनशील सोच को भी बैचेन किया है।
हैदराबाद में लेडी वेटेनरी डॉक्टर के साथ गैंगरेप और फिर उसे जिंदा जलाकर मार देने के वहशी कृत्य से देश एक बार फिर बेचैन हुआ है। जगह-जगह गुस्सा प्रदर्शन बनकर सामने आया। सड़क से संसद तक देश एक साथ खड़ा दिखा। उन्नाव में हुई वारदात भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। खुद पर हुए जुल्म के खिलाफ पीड़िता का अदालती लड़ाई के लिए घर से निकलना बलात्कारियों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने उसे जिंदा जलाने की हिमाकत कर डाली। 95 फीसद तक जली पीड़िता ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हैदराबाद और उन्नाव की इन वारदात में समानता यह है कि दोनों घटनाओं को दिन-दहाड़े अंजाम दिया गया। एक में रेप के सबूत मिटाने के मकसद से पीड़िता को जिन्दा जलाया गया जबकि दूसरे मामले में ऐसा पीड़िता को ‘‘सबक’ सिखाने की नीयत से किया गया। दोनों घटनाएं क्रूर हैं। अपराधियों के बेखौफ होने का सबूत हैं। उन्नाव की घटना इस मायने में अधिक गंभीर है क्योंकि इसमें अपने हक के लिए न्याय की लड़ाई के रास्ते को भी बंद कर देने का दुस्साहस दिखता है। हैदराबाद केस में तो राज्य के मुख्यमंत्री एन चंद्रशेखर राव घटना के दूसरे दिन ही शादी की दावत उड़ाने हैदराबाद से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली पहुंच गए लेकिन उन्हें उससे कई गुना कम फासला तय कर पीड़िता के घर जाकर मातमपुर्सी की जरूरत महसूस नहीं हुई।
गुस्से में उबल रहे देश ने इसके बाद जो देखा वह भी कम हैरान करने वाला नहीं है। एक संगीन घटनाक्रम में चारों आरोपित ठीक उसी जगह एनकाउंटर के शिकार हुए, जहां उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। हैदराबाद पुलिस की योरी पर भले ही प्रश्न उठें, लेकिन पुलिस के इस एक्शन पर पूरे देश में जश्न मना। एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों पर भीड़ ने फूल बरसाए तो महिलाओं ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधे। हैदराबाद के जिस पुलिस कमिश्नर को दिन-दहाड़े हुई जघन्य वारदात के बाद जीरो बताया जा रहा था, वही इस कार्रवाई के बाद रातों-रात हीरो बन गए। फैसला ऑन द स्पॉट वाली यह कार्रवाई भले ही गैर-कानूनी लगे लेकिन देश की जनता को रास आई है। हमारे लीगल सिस्टम के लिए इसका संदेश बेहद खतरनाक है। जनता अब फैसले के लिए तारीख पर तारीख की मार झेलने को तैयार नहीं है। रेप जैसी घटना से पहले और बाद में अपराधियों के लिए समाज का बर्ताव महत्त्वपूर्ण हो जाता है। इसी पर अपराधियों का व्यवहार भी निर्भर करता है। उन्नाव मामले में रेप पीड़िता लगातार आरोपितों से धमकी मिलने की शिकायत करती रही, मगर पुलिस लापरवाह बनी रही। हैदराबाद की घटना के बाद भी राज्य के गृह और शिक्षा मंत्री के ऐसे बयान सामने आए जिसका मतलब निकाला जा सकता है कि महिला डॉक्टर के साथ घटी घटना के लिए खुद वही जिम्मेदार थी। इन घटनाओं पर लगाम के लिए कानून को सख्त बनाने के हिमायती सुर फिर सुनाई देने लगे हैं, लेकिन यह काम तो हम सात साल पहले ही कर चुके हैं। निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए कानून सख्त तो किए गए थे, नतीजा क्या निकला? दुष्कर्म कम तो नहीं हुए, उल्टे गैंगरेप की तादाद बढ़ गई। 2004 में धनंजय चटर्जी को रेप और हत्या के मामले में फांसी दी गई थी। उसके बाद से बीते 15 साल में किसी बलात्कारी को फांसी नहीं दी गई। एनसीआरबी के अनुसार 10 साल में 2 लाख 78 हज़ार 886 महिलाओं के साथ रेप हुए जबकि सजा की दर केवल 25 फीसद के करीब रही। अकेले साल 2016 में 38,947 महिलाओं के साथ रेप हुए जिनमें 2167 महिलाओं के साथ सामूहिक रेप हुआ। कुछ साल पहले संयुक्त राष्ट्र का एक सर्वेक्षण सामने आया था जिसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों में हर चौथे पुरु ष ने कम से कम एक महिला से दुष्कर्म की बात मानी थी। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में छपी इस स्टडी का सार निकला कि 70 फीसद दुष्कर्मी रेप को अपना अधिकार मानते हैं। 60 फीसद ने तो केवल अपनी ऊब मिटाने के लिए इस ‘‘अधिकार’ का इस्तेमाल किया। सर्वेक्षण में शामिल केवल 23 फीसद लोगों को अपने किए की सजा मिली।
मोबाइल और इंटरनेट के दौर में इस मानसिकता के तार पोर्न फिल्में, एमएमएस जैसी बुरी आदतों से भी जुड़ते हैं। रेप और उसका वीडियो बनाना अब अपराधियों का शगल बन चुका है। समाज में जो ‘‘अपराधी’ शराफत का लबादा ओढ़े बैठे हैं, वह ऐसे वीडियो के तलबगार होते हैं। यू-ट्यूब के सर्च रिजल्ट में हैदराबाद केस का ट्रेंड करना हमारे आसपास के समाज की ही तो मानसिकता है। इससे पहले कठुआ में बच्ची से रेप के केस में भी रेप का वीडियो ढूंढ़ने की इस विद्रूप सोच ने हमें शर्मसार किया था। तो फिर रास्ता क्या होना चाहिए? एक स्त्री का सम्मान नहीं कर पाना बताता है कि समाज में परवरिश की समस्या है। बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर है, और माता-पिता पहले शिक्षक। बच्चा जब घर में ही अपने पिता के हाथों मां का अपमान होते देखता है, तो यही सोचता है कि जब इनका मान नहीं तो फिर किसका सम्मान होना चाहिए। औरत की यह दशा चाक पर गीली मिट्टी की तरह बाल मन पर ताउम्र अपनी छवि बना लेती है। समस्या वहीं से शुरू हो जाती है, जहां लड़के-लड़कियों में भेदभाव होता है जो आगे चलकर स्त्रियों के दोयम दर्जे में बदल जाता है। अग्रगामी सोच को लेकर विवादास्पद रहे आचार्य रजनीश के दर्शन से भी समाज की इस रूढ़िवादी मानसिकता का पता चलता है। रजनीश के मुताबिक औरत को परतंत्र बनाने में सामाजिक व्यवस्था का बड़ा हाथ है जबकि मानसिक रूप से कोई भी महिला परतंत्र नहीं होती। महिला की जिंदगी के एक हिस्से को मुक्त कर उसे निर्णय लेने की आजादी दी जाए तो न केवल महिलाओं, बल्कि समाज की दशा भी सुधारी जा सकती है।
रजनीश के दर्शन की भले ही व्यापक स्वीकृति न हो, मगर महिलाओं की दशा सुधारने वाली इस सोच से भला कौन इनकार करेगा? जब तक माता-पिता, परिवार, धर्मगुरु , शिक्षक और तमाम सामाजिक संगठन नई क्रांति लाने के भाव से काम नहीं करते, यह मर्ज फैलता ही जाएगा। इसके लिए प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त रखना भी बहुत जरूरी है। पुलिस के भ्रष्ट होने का असर अपराध पर ही पड़ता है। इसलिए लापरवाह पुलिसकर्मिंयों को सजा भी देते रहना होगा। न्याय-प्रक्रिया को तेज बनाए बगैर उम्मीद पैदा नहीं की जा सकेगी। न्याय में देरी न्याय नकारने से कम नहीं। इस दिशा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का पॉक्सो एक्ट में दया याचिका को खत्म करने का सुझाव काफी महत्त्वपूर्ण है। इससे यौन अपराध के शिकार नाबालिग बच्चों को तेजी से इंसाफ मिल सकेगा। इसी तरह राजनीतिक नेतृत्व को भी यह इच्छाशक्ति दिखानी होगी कि रेप जैसे अपराध से किसी भी तरह से जुड़े व्यक्ति की उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। ऐसी शिकायत मात्र आते ही दलों को उन्हें निकाल बाहर करना होगा। एहतियात और कार्रवाई, दोनों जरूरी हैं। इनके जरिए ही अपराधियों में खौफ और सभ्य समाज में न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा जगाया जा सकता है। हैदराबाद एनकाउंटर के बाद तो और भी जरूरी हो गया है क्योंकि फिलहाल तो जनसमर्थन आरोपितों के ऐसे ही अंजाम को देश का विधान बनाए जाने के पक्ष में खड़ा दिख रहा है।