09-03-2021 (Important News Clippings)

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09 Mar 2021
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Date:09-03-21

Give It A Chance

If followed well, parliamentary process can improve quality of legislation

TOI Editorials

The second half of Parliament’s budget session began yesterday. The priority will be to complete unfinished tasks related to the Budget and to give effect to government proposals. In addition, the government indicated it has an ambitious legislative agenda and plans to introduce bills covering a wide spectrum of subjects. The current session is taking place in the backdrop of farmers persisting with their agitation against the three central farm laws, which were passed amidst controversy last September.

The events leading to the passage of the laws and their fallout highlight the importance of parliamentary debate. Parliament represents diverse interests and ideally legislation that goes through its scrutiny should cover all angles. The process lowers the probability of poorly designed laws and also provides an outlet for counterviews. It’s a safety valve meant to avoid a situation such as the one where the government offered to negotiate clauses of the farm laws and even temporarily suspend its operation during negotiations with representatives of agitating farmers. It’s the duty of elected representatives to scrutinise legislation in detail and seek explanations from the bureaucracy. Parliamentary standing committees carry out this function all the time.

In the current session, government plans to table important economic legislation. Among them is a bill to establish a new development financial institution. Also on the agenda is a bill to regulate cryptoassets and introduce official digital currency. Getting the design right and anticipating consequences are essential if these legislations are to have an impact. These bills deserve an informed debate in Parliament and a thorough scrutiny through a parliamentary committee. Introducing laws in haste can not only undermine good intentions, it can also mask the extent of support they may draw from the silent majority. Only Parliament can offset these risks.

The government needs to take the initiative and reach out to the opposition. Opposition too must recognise the dignity of the institution of Parliament. The country benefits if Parliament functions smoothly and an opportunity is provided for meaningful debate. In this context, the idea of truncating the current session on account of elections to five assemblies makes no sense. The Parliament represents a much wider base than the states and Union territory headed for elections. It should continue to function and people deserve a full session. India’s Parliament can do wonders if parliamentarians give it a chance.


Date:09-03-21

Women’s Every Day

Her struggle is no longer just for a foothold in public spaces, but to demand change, drive it. Hers is an irreversible force

Editorial

The long journey of Indian women towards redeeming the promise of equality is too significant to be limited to a day in the year. But International Women’s Day 2021 demands that the ordinary trappings of the occasion — from the regulation political lip service to easy-to-consume brand campaigns — be kept aside to acknowledge and catch up with a vital shift. Women are now at the centre of all important contestations of Indian democracy. They might still remain on the margin of institutions and power, but their struggle is no longer only about pushing the system to grant them a bigger foothold in public spaces. In the fault lines and barricades opening up across India’s democratic landscape, their impatient and fierce assertion is right at home.

That was the spirit that brought thousands of women on to the streets during the protests against the Citizenship Amendment Act, not just in Delhi’s Shaheen Bagh but also its replicas in public spaces across the country. That is also why women farmers from Punjab have dug their heels in at Delhi’s borders, along with the men, to protest against the Centre’s three farm laws, never mind the highest court’s anxiety about their presence in the agitation. It is an assertion that comes with a price, but that has not led women to back down from a face-off with an increasingly heavy-handed state. From Sudha Bharadwaj to Safoora Zargar, Devangana Kalita to Disha Ravi and Nodeep Kaur, so many women have faced penal action and imprisonment in the course of political mobilisation, activism and protests. This visible contestation is connected to other larger changes that are afoot. From the growing numbers of women in higher education to their mounting presence in voter turnouts, the Indian woman’s choices add up to an insistent demand for greater freedom and agency.

The empowerment brought about by politics and education is in contrast to the increasingly precarious economic conditions, leaving a substantial section of women with the electric charge of aspiration but not the release of opportunity. The pandemic has only worsened this deprivation, with an alarming number of women being pushed out of the workforce and education. In each of these cases, caste and class and location have served to deepen gender inequality and increase family and clan control. Political parties mostly deal with the woman voter who demands a better life by turning her into a recipient of welfare schemes. The woman as unapologetic political being; the woman insistent on her sexual and personal autonomy, on equality of employment and opportunity, is answered with a patriarchal and cultural backlash. That manifests in violence and intimidation and workplace harassment, in the slew of criminal defamation cases against women who said #MeToo as well as the state-sanctioned misogyny of “love jihad” laws. The history of International Women’s Day underlines the importance of solidarity and mobilisation to the many hard-fought battles of feminism. It’s a lesson that is lived out and practised every day, in private and in public, by India’s women — and will shape the future for both women and men.


Date:09-03-21

सुनिश्चित हो संसाधनों का सदुपयोग

भरत झुनझुनवाला, ( लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं )

देश में इन दिनों पेट्रोल-डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर लोगों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जब पिछले पांच वर्षों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 40 से 70 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के बीच में रहे हैं, फिर भी ऐसी स्थिति क्यों कायम है? उसमें भी पिछले वर्ष तो कच्चे तेल के दाम काफी नीचे चले गए थे। असल में देश में पेट्रो उत्पादों की ऊंची कीमतों का एक बड़ा कारण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उन पर लगाए गए कर हैं। यहां तक कि पिछले वर्ष बेहद निचले स्तर पर पहुंचे कच्चे तेल के दाम के बावजूद सरकार ने पेट्रो उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर घरेलू बाजार में उनके दाम पूर्ववत बनाए रखे। उसके बाद से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ने का सिलसिला जारी है। अब सरकार उस पर टैक्स नहीं घटा रही है। यही कारण है कि घरेलू बाजार में तेल के दाम ऊंचे हैं। आम उपभोक्ता की दृष्टि से यह सही नहीं दिखता, लेकिन गहराई में पड़ताल करने से इसके विभिन्न आयाम दिखाई पड़ेंगे। जहां तक विभिन्न वर्गों पर इसके प्रभाव का प्रश्न है तो ऐसे उपभोग के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अफ्रीकी देश माली के ऐसे आंकड़े जरूर मुझे मिले। माली में निम्न आय वर्ग की 20 प्रतिशत जनता यदि एक रुपये का तेल खरीदती है तो उच्च वर्ग की 20 प्रतिशत जनता 16 रुपये का तेल खरीदती है। यानी तेल के दाम बढ़ेंगे तो उच्च वर्ग पर उसका अधिक भार पड़ेगा। अपने देश की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही है, परंतु हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि आम आदमी के लिए छोटा सा बोझ भी बहुत भारी पड़ता है। उसकी भरपाई कैसे होगी, हमें यह भी विचार करना होगा।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के कई अप्रत्यक्ष लाभ भी हैं। पहला लाभ तो यही है कि इससे तेल की खपत कम होती है, क्योंकि तमाम लोग निजी वाहन के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन या साझा वाहनों का उपयोग करने लगते हैं। कंपनियां ऊर्जा खपत के लिहाज से बचत करने वाले उपकरण लगाने लगती हैं। इसके दीर्घकालिक फायदे होंगे। चूंकि हम अपनी खपत का अधिकांश तेल आयात करते हैं तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी। दूसरा फायदा वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यमों का प्रसार होगा जिससे पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा।

इसमें संदेह नहीं कि पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ने से लोग ऊर्जा के दूसरे स्नोतों और संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे पेट्रोल के दाम अधिक हों तो लोग बिजली से चलने वाली कार खरीदने को तरजीह देंगे। उद्यमी अगर ऊर्जा के लिए पेट्रो उत्पादों पर निर्भर है तो संभव है कि वह बढ़ते दामों की स्थिति में सौर ऊर्जा जैसे अक्षय स्नोतों का रुख करे। ऐसा करने से तेल पर हमारी निर्भरता और खपत उत्तरोत्तर कम होगी। परिणामस्वरूप पर्यावरण को भी राहत मिलेगी, जिसका संरक्षण समकालीन दौर की एक बड़ी चुनौती बन गई है। स्मरण रहे कि प्रकृति द्वारा जो सेवाएं या सौगात उपलब्ध कराई जाती हैं उनका सीमित मात्रा में ही उपयोग उचित है। तेल के उपयोग से भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है। लिहाजा हमें तेल के साथ-साथ कोयले की खपत कम करनी होगी और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा। इससे कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रकृति पर जो दबाव बढ़ रहा है उससे कुछ छुटकारा मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही प्रतिकूल मौसमी परिघटनाएं आपदाओं का कारण बन रही हैं। उनसे जान-माल की अपार क्षति होती है। बीते दिनों उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई त्रासदी इसका ताजा उदाहरण है। ऐसे में इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि तेल की मूल्यवृद्धि से आम आदमी पर पड़ने वाले भार की तुलना में पर्यावरण संरक्षण से उसे कितना लाभ होता है। मेरा आकलन है कि इससे लाभ और हानि का कांटा बराबर हो जाएगा।

इस बीच हमें कई मामलों में सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है। जैसे तेल के दाम बढ़ने की स्थिति में हमें मक्का या एथेनॉल से पेट्रोल नहीं बनाना चाहिए। न ही अपनी नदियों पर हद से ज्यादा बांध बनाकर जलविद्युत परियोजनाएं लगानी चाहिए। इसके पीछे कारण यही है कि जब हम एथेनॉल से पेट्रोल बनाते हैं तो इस प्रक्रिया में अपने बहुमूल्य पानी और भूमि को एथेनॉल में परिवर्तित करके उसे भस्म कर देते हैं। इसी प्रकार जल विद्युत परियोजनाओं के कारण मछलियों, जंगलों, जैव विविधता और नदियों के मुक्त बहाव को अवरुद्ध करके पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को आमंत्रित कर लेते हैं। इसका खामियाजा कभी न कभी किसी रूप में हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें तेल के बढ़ते दामों पर हायतौबा मचाने के बजाय उस पर निर्भरता घटाकर दूसरे श्रोतों को भुनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों पर सरकार की आलोचना इस बिंदु पर होनी चाहिए कि उन पर कर की ऊंची दरों से अर्जित राजस्व का उपयोग सार्वजनिक परिवहन के विस्तार के लिए किया जाए। जैसे सरकार ने हाईवे बनाए हैं जो एकदम सही है, पर इन हाईवे पर बसें कम और निजी वाहन ज्यादा चलते हैं। बस की सुविधा सुलभ होनी चाहिए। महानगरों में मेट्रो का विस्तार और तीव्रता से होना चाहिए जिससे लोगों को निजी वाहनों का उपयोग घटाने के लिए प्रेरित किया जा सके। ऊर्जा की हमारी मौजूदा खपत टिकाऊ नहीं है। हम लाखों-करोड़ों वर्षों से प्रकृति के गर्भ में समाहित कोयले और तेल का दोहन करके उसे जल्द से जल्द खत्म करने पर आमादा हैं। इस प्रकार हम अपनी ही धरोहर को नष्ट कर रहे हैं।

कोरोना संकट के कारण सरकारी राजस्व पर दबाव बढ़ा है। पेट्रो उत्पादों पर कर की दरें न घटाने को लेकर सरकारी स्तर पर हिचक का एक बड़ा कारण यह दबाव भी है। कोरोना ने सभी को प्रभावित किया है। तमाम लोगों की रोजी-रोटी छिन गई। वहीं सरकारी कर्मियों के वेतन-भत्तों पर उतना असर नहीं पड़ा। ऐसे में सरकार अपने राजस्व खर्च को भी तार्किक बनाने पर विचार करे। साथ ही तेल से होने वाली कमाई का इस्तेमाल केवल सरकारी खपत को पोषित करने के लिए नहीं करना चाहिए। उससे उपार्जित आय का सदुपयोग सार्वजनिक यातायात को प्रोत्साहन देने पर करना होगा। साथ ही अनावश्यक सरकारी खर्चों में कटौती भी करनी होगी। तभी हम तीव्र आर्थिक विकास हासिल करने में सक्षम हो सकेंगे।


Date:09-03-21

घरेलू हिंसा पर बदले विमर्श

डॉ. ऋतु सारस्वत, ( लेखिका समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं )

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि किसी उच्च शिक्षित व्यक्ति का अपने जीवनसाथी की प्रतिष्ठा और करियर को खराब करने की मंशा से मिथ्या आरोपों को गढ़ना, उसे अपूर्णनीय क्षति पहुंचाना मानसिक क्रूरता है। सामाजिक और वैधानिक दोनों ही दृष्टि से यह एक ऐसा फैसला है, जो लैंगिक समानता की खोई हुई उस संभावना को पुनर्स्थापित करता है, जो बीते कुछ दशकों में लैंगिक समानता की खंडित परिभाषा के नीचे कहीं दम तोड़ रही थी। वास्तविकता तो यह है कि लैंगिक समानता का अर्थ सिर्फ महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण मात्र तक सीमित होकर रह गया है, जबकि इसका वास्तविक अर्थ तो बिना किसी जैविक भेद के समान स्तर पर समानता है। इसमें किंचित कोई संदेह नहीं कि आज भी आधी दुनिया जीवन के हर स्तर पर संघर्ष कर रही है और पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने उसे वह स्थान नहीं दिया, जिसकी वह अधिकारिणी है, परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि समानता के इस संघर्ष के बीच एक ऐसी धारा बह निकली, जहां पुरुषों को निरंतर शोषक एवं महिलाओं को शोषित के रूप में चित्रित किया गया। आज जनमानस भी इस तथ्य को स्वीकार कर बैठा है कि स्त्री कभी भी शोषण नहीं कर सकती। क्या वाकई ऐसा मानना तार्किक है, क्योंकि आज तक कोई भी अध्ययन इस बात की पुष्टि नहीं कर पाया है कि पुरुष और स्त्री का शारीरिक विभेद उनके भीतर पनप रही भावनाओं में भी अंतर करता है? सत्य तो यह है कि ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, प्रेम जैसे मानवीय मनोभाव स्त्री और पुरुष में समान रूप से प्रवाहित होते हैं तो सिर्फ पुरुष ही शोषक कैसे हो सकता है?

यह दुर्भाग्यपूर्ण, परंतु सत्य है कि आमजन से लेकर हमारी न्यायिक व्यवस्था पुरुषों की पीड़ा की उपेक्षा करती है। घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम स्पष्टत: महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान का जीवन देने के लिए बनाए गए। ये लैंगिक समानता को स्थापित करने के लिए आवश्यक भी हैं, परंतु एक की समानता दूसरे के शोषण के अधिकारों का मार्ग प्रशस्त करे तो समाज बिखर जाएगा। यह निर्विवाद सत्य है कि महिलाओं ने इन कानूनों का अपने निजी हितों को साधने में दुरुपयोग किया है। उल्लेखनीय है कि जुलाई 2005 में उच्चतम न्यायालय ने इसे कानूनी आतंकवाद की संज्ञा दी थी। वहीं विधि आयोग ने अपनी 154वीं रिपोर्ट में इस बात को स्पष्ट शब्दों में स्वीकारा था कि आइपीसी की धारा 498ए का दुरुपयोग हो रहा है। अब यहां महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों? दरअसल संपूर्ण भारतीय समाज एक सामाजिक सांस्कृतिक संक्रमण काल से गुजर रहा है, जहां रिश्तों में भौतिकता ने घुसपैठ कर ली है और संबंधों में प्रेम खत्म हो रहा है, जिसके चलते अहम् टकराने लगे हैं। इन परिस्थितियों के बीच विगत कुछ दशकों में एक और परिवर्तन आया है। महिलाएं शिक्षित हुई हैं। उन्होंने अपने विधिक अधिकारों को जाना है। हालांकि यह किसी भी समाज एवं देश की उन्नति के लिए आवश्यक भी है, परंतु इसके साथ निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए कानूनी संरक्षण के अंतर्गत मिले प्रविधानों का दुरुपयोग जैसा दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य भी जुड़ा है।

घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा देने की बात तो करता है, परंतु कहीं भी पुरुषों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा के संदर्भ में चर्चा नहीं करता। यानी विधि निर्माता इस मिथक को स्वीकार कर बैठे हैं कि पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार नहीं हो सकते, परंतु क्या यह वाकई संभव है। पूरी दुनिया में करीब 40 प्रतिशत पुरुष घरेलू हिंसा के शिकार हैं। अध्ययन बताते हैं कि महिला और पुरुष अगर एक ही अपराध करें तो उसके लिए पुरुषों के जेल जाने के आसार महिलाओं के मुकाबले तीन से चार गुना ज्यादा होते है। इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के मुताबिक 21 से 49 वर्ष के 53 प्रतिशत पुरुषों के साथ सिर्फ इसलिए हिंसा होती है, क्योंकि वे पुरुष हैं। विश्व भर में घरेलू हिंसा से सुरक्षा संबंधी कानून स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं करता। यही कारण है कि जर्मनी में पिछले वर्ष 26 हजार पुरुषों ने अपने विरुद्ध हो रही घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करवाई। वहीं मेक्सिको में घरेलू हिंसा के कुल पीड़ितों में करीब 25 प्रतिशत पुरुष हैं। क्या यह कल्पनीय है कि भारत में कोई पुरुष अपने विरुद्ध हो रहे घरेलू हिंसा के मामलों को दर्ज करवा सके, क्योंकि यह सामान्य जन के लिए सहज विश्वसनीय नहीं होगा। अगर कोई पुरुष पौरुष से जुड़े मिथकों को तोड़ते हुए ऐसा साहस कर भी ले तो उसके पास यह कानूनी संरक्षण नहीं है, जो उसे त्वरित राहत दे सके, सिवाय एक लंबी कानूनी प्रक्रिया को अपनाने के। इस दौर में हर कोई महिलाओं के अधिकारों को लेकर तो संघर्ष कर रहा है, लेकिन पुरुषों के लिए कानून कहां हैं, जो महिलाओं द्वारा झूठे मामलों में फंसा दिए जाते हैं। इस बारे में कदम उठाने का वक्त आ चुका है। पुरुषों के अधिकारों की पैरवी में राज्यसभा सदस्य सोनल मानसिंह ने सोमवार को संसद में महिला दिवस की तरह पुरुष दिवस भी जोरशोर से मनाने की वकालत की।

स्वाभाविक है किसी एक पक्ष के लिए न्याय की लड़ाई पूर्वाग्रह से इतनी भी ग्रस्त नहीं होनी चाहिए कि दूसरा पक्ष बिना अपराध के ही प्रताड़ित और अपमानित होता रहे। निरंतर हो रहे दुरुपयोग के चलते महिलाओं के संरक्षण के लिए बने कानूनों ने समाज के एक तबके को भयभीत कर दिया है। अब समय आ गया है कि इन कानूनों पर पुनर्मंथन किया जाए, क्योंकि बदले सामाजिक परिवेश के साथ न्याय की पुनव्र्याख्या अगर नहीं की जाए तो वे समाज के लिए उपयोगी नहीं रहते।


Date:09-03-21

भारत में क्या बड़ा ही ‘सुंदर’ है?

जैमिनी भगवती, ( लेखक पूर्व राजदूत और वित्त मंत्रालय के अधिकारी एवं विश्व बैंक ट्रेजरी के पेशेवर रहे हैं )

ई एफ शूमाकर की किताब ‘स्मॉल इज ब्यूटीफुल: ए स्टडी ऑफ इकनॉमिक्स ऐज इफ पीपुल मैटर्ड’ पहली बार 1973 में प्रकाशित हुई थी। चंद हफ्ते पहले ही भारत सरकार का सालाना बजट पेश किया गया है। पिछले 12 महीनों में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुश्किलों से घिरी फर्मों को पूंजी मुहैया कराने एवं तरलता समर्थन देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस दौरान ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) का अमल टालने और कर्जों पर ब्याज भुगतान को स्थगित रखने जैसे कदम उठाए गए।

हाल के वर्षों में अक्सर हमारा ध्यान बड़ी कंपनियों को मदद पहुंचाने पर केंद्रित रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में कटौती करना इसी का हिस्सा है। इस दौरान यह भी नहीं सोचा गया कि इससे नए रोजगार के सृजन पर क्या असर पड़ेगा?

पश्चिमी जगत में 1970 के दशक में यह धारणा जोर पकड़ रही थी कि रेलमार्गों एवं बंदरगाहों के करीब बने औद्योगिक संकुलों में बड़ी कंपनियों के मौजूद होने से उनकी उत्पादन एवं परिवहन लागत कम हो जाती है। अपेक्षा यह थी कि बड़ी कंपनियों की आय बढ़ते ही वे शोध एवं विकास में अधिक निवेश करेंगी जिससे नवाचारी उत्पादों एवं अतिरिक्त रोजगार अवसरों का एक चक्र पैदा होने का परिवेश बनेगा। लेकिन शूमाकर इस प्रचलित धारणा से उलट राय रखते थे। उन्होंने कहा कि अगर आर्थिक नीति-निर्माण के केंद्र में अधिकांशत: बड़ी कंपनियां ही रहती हैं तो यह शायद दुकानों में तैनात कर्मचारियों या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के दीर्घकालिक हित में नहीं होगा।

भारत में छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन देने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2006 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) अधिनियम लागू किया गया था। वर्ष 2019-20 के लिए जारी एमएसएमई मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक विनिर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में सक्रिय ऐसी इकाइयों में करीब 11.1 करोड़ लोग काम करते हैं। एमएसएमई इकाइयों द्वारा मुहैया कराए जाने वाले कुल रोजगार में 97 फीसदी हिस्सा सूक्ष्म इकाइयों का ही है। विनिर्माण, व्यापार एवं अन्य सेवा क्षेत्रों की इकाइयों में क्रमश: 3.6, 3.9 एवं 3.6 करोड़ लोगों को रोजगार मिला था। एमएसएमई में कर्मचारियों की संख्या संबंधी ये अनुमान वर्ष 2015-16 में किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण पर आधारित हैं। आरबीआई के मुताबिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई आउटपुट की हिस्सेदारी वर्ष 2016-17 में करीब 30 फीसदी थी जबकि उत्पादों के निर्यात में इनका हिस्सा 2018-19 में 48 फीसदी था। साफ है कि अकुशल एवं अद्र्ध-कुशल लोगों को रोजगार मुहैया कराने में एमएसएमई काफी अहम हैं। सृजित रोजगार एवं जीडीपी में उसके अंशदान के बारे में बेहतर समझ पैदा करने के लिए जरूरी है कि एमएसएमई के बारे में नमूना सर्वे जल्दी-जल्दी किए जाएं।

हाल में एमएसएमई पर केंद्रित कोई सर्वे नहीं होने से उपाख्यानात्मक साक्ष्य बताते हैं कि एमएसएमई अब भी नोटबंदी के आघात से उबर नहीं पाए हैं। सूक्ष्म एवं लघु इकाइयां अधिकतर नकदी पर काम करते हैं। ऐसे में सरकार के लिए इन इकाइयों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रेरित करना और फिर करों के भुगतान के लिए मनाना वाजिब ही था।

लेकिन नोटबंदी के साथ 2,000 रुपये का नोट लाना अतार्किक भी था। इसने वित्तीय लेनदेन में अधिक पारदर्शिता लाने की किसी भी मंशा को नुकसान ही पहुंचाया।

एमएसएमई को एक और झटका जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से लगा। शुरुआत में सॉफ्टवेयर एवं अन्य बिंदुओं को लेकर क्रियान्वयन संबंधी दिक्कतें पेश आई थीं जबकि सरकार को इनका अंदाजा पहले ही लगा लेना चाहिए था। वैसे अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में यह सुधार कई दशकों से लंबित था। यह मुमकिन है कि अधिकांश एमएसएमई के मुख्यत: नकद में मामूली लाभ मार्जिन पर काम करने से वे जीएसटी करों के अग्रिम भुगतान के बाद मुश्किल में घिरने लगे। अभी तक यह साफ नहीं है कि जीएसटी आने के बाद ठीक कितने एमएसएमई दूर तक जा सके हैं? इसके साथ पिछले कुछ वर्षों में जीडीपी वृद्धि दरों में आई अनवरत गिरावट और उत्पाद निर्यात में आया ठहराव (2013-14 में 314 अरब डॉलर और 2019-20 में 313 अरब डॉलर) किस हद तक सक्रिय एमएसएमई की संख्या में आई कमी की वजह से था।

मानो नोटबंदी एवं जीएसटी का मिला-जुला असर ही काफी नहीं था, कोविड-19 महामारी से उपजा आर्थिक संकट कई एमएसएमई के वजूद के लिए खतरा बनकर आया। साक्ष्यों से पता चलता है कि शहरों में सेवा क्षेत्र की कई इकाइयां बंद हो चुकी हैं। शहरी इलाकों में स्थित एमएसएमई इकाइयों पर मजदूरों के गांव लौटने से प्रतिकूल असर पड़ा था। कोविड-19 महामारी के दुष्परिणामों के बारे में एमएसएमई मंत्रालय की वेबसाइट पर बहुत कम जानकारी ही उपलब्ध है।

मुनाफे के बारे में दिसंबर 2020 के आंकड़े बताते हैं कि बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन में खासा सुधार आया है। मुख्य रूप से बड़ी पूंजी वाली कंपनियों का हाल दर्शाने वाले शेयर सूचकांक मार्च 2020 के स्तर से करीब 25 फीसदी तक उछल चुके हैं। सेंसेक्स एवं निफ्टी सूचकांक में शामिल कंपनियों की भावी आय के बारे में इस आशावाद के लिए बाजार हिस्सेदारी चर्चित सूचीबद्ध कंपनियों के पाले में झुकने को एक हद तक जिम्मेदार माना जा सकता है। बीते छह महीनों में बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों ने उम्मीद से कहीं पहले ही फिर से मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। एक हद तक इसका कारण कर्मचारियों की छंटनी कर लागत में कटौती करने पर ध्यान देना है। अतीत में सूचीबद्ध कंपनियां एमएसएमई के ‘सिर्फ-नकद’ परिवेश में अमूमन कीमत के हिसाब से प्रतिस्पद्र्धी नहीं रहती थीं। लेकिन ऐसा लगता है कि कोविड-19 महामारी ने एमएसएमई का असर कम होने से खाली हुई जगह भरने में बड़ी कंपनियों की भूमिका बढ़ा दी है। लगता है कि बड़ी कंपनियां नोटबंदी, जीएसटी एवं कोविड महामारी जैसे व्यवधानों के समय मांग में गिरावट, क्रियान्वयन संबंधी जटिलताओं और इंस्पेक्टरों को भुगतान से निपटने में कहीं अधिक सक्षम रहीं।

सरकार एवं नियामकों को एमएसएमई के बारे में मौजूदा जमीनी हकीकत की बेहतर समझ बनाने के लिए अपनी कोशिशों में समन्वय बिठाने की जरूरत है। ऐसा होने पर ही कम-कुशल या अकुशल लोगों को जरूरी मदद एवं रोजगार मुहैया कराने के लिए निर्दिष्ट कदम उठाए जा सकते हैं। सार रूप में कहें तो वैश्विक स्तर पर कीमत एवं गुणवत्ता के लिहाज से प्रतिस्पद्र्धी होने के लिए जहां बड़ी कंपनियां जरूरी हैं, वहीं छोटी कंपनियां भी ‘सुंदर’ हैं और समाज के सबसे कमजोर तबकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए उनका समर्थन करना जरूरी है।


Date:09-03-21

स्टॉकहोम प्लस 50 सम्मेलन का संभावित एजेंडा

सुनीता नारायण, ( लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट से संबद्ध हैं )

पर्यावरण संबंधी चुनौतियों पर चर्चा के लिए 1972 में स्टॉकहोम में दुनिया भर के नेता इकट्ठा हुए थे। उस समय चिंताएं स्थानीय पर्यावरण को लेकर थीं, जलवायु परिवर्तन या ओजोन परत में हो रहे क्षरण का कोई जिक्र भी नहीं था। ये सारे मुद्दे उसके बाद सामने आए हैं। उस समय पर्यावरण में फैल रहे जहर का मुद्दा चर्चा में था क्योंकि पानी एवं हवा दूषित हो रही थी। सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवॉयरनमेंट के संस्थापक-निदेशक अनिल अग्रवाल स्टॉकहोम में हुए उस पहले संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन में मौजूद थे। वह अक्सर वहां की झीलें औद्योगिक अवशिष्ट के कारण प्रदूषित होने का जिक्र किया करते थे। वे झीलें इतनी गंदी थीं कि उनके पानी में कैमरा फिल्म भी डेवलप की जा सकती थी। लेकिन अब वे झीलें साफ हो चुकी हैं। यानी पिछले 50 वर्षों में काफी कुछ बदल चुका है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। पर्यावरण में फैली विषाक्तता अब भी चिंता का मुद्दा है, देश स्थानीय स्तर पर भले ही साफ-सुथरे हुए हैं लेकिन उन्होंने वैश्विक वायुमंडल में उत्सर्जन फैलाने में योगदान दिया है। अब हमारे पास वक्त ही नहीं रह गया है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बड़ी तेजी से बेकाबू हो रहे हैं।

इसी वजह से स्टॉकहोम+50 सम्मेलन करीब आने के साथ हम अपने इर्दगिर्द तेजी से अन्यायपूर्ण होती जा रही दुनिया देख रहे हैं जिसमें गरीबी एवं हाशिये पर धकेले जाने की घटना बढ़ रही है और जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिम गरीबों के साथ-साथ अमीरों को भी लपेट रहे हैं। इसीलिए अगले साल स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने पर हमें न सिर्फ समस्या का जिक्र करना चाहिए बल्कि आगे की राह भी दिखानी होगी। हमें खपत एवं उत्पादन पर भी चर्चा करने की जरूरत है। यह सबसे असहज करने वाली चर्चा है। जब हमने ओजोन, जलवायु, जैव-विविधता, मरुस्थलीकरण एवं खतरनाक अवशिष्ट जैसे तमाम समझौतों के बारे में वैश्विक पारिस्थितिकीय मसौदे बनाए तो दुनिया को यह अहसास हुआ कि एक देश ने सीमा ही लांघ ली। उसे वैश्विक स्तर पर सहयोगपूर्ण ढंग से काम करना था क्योंकि हम एक अंतर्निर्भर विश्व में रहते हैं।

इस दौरान हमने मुक्त व्यापार पर एक और समझौता किया जो आर्थिक भूमंडलीकरण समझौता था। लेकिन हम कभी समझ ही नहीं पाए कि पारिस्थितिकीय एवं आर्थिक भूमंडलीकरण के ये दोनों मसौदे किस तरह एक-दूसरे को काटेंगे। इसका नतीजा यह हुआ कि हमने मेहनत कर एक ऐसा आर्थिक मॉडल खड़ा कर दिया है जो श्रम की कीमत एवं पर्यावरण में रियायत देने पर आधारित है। हमने उत्पादन को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां ये लागत कम हैं, हमने हद से ज्यादा उत्पादन का ढांचा खड़ा किया और उत्पाद पहले से सस्ते एवं जल्द निपटाने लायक हो गए हैं। लेकिन हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी देश वृद्धि का यही मॉडल अपना रहे हैं। सभी देश वैश्विक कारखानों का हिस्सा बनना चाहते हैं जिनमें यथासंभव सस्ते उत्पाद पैदा होते हैं। यह उत्पादन पर्यावरण से जुड़े सुरक्षात्मक कदमों एवं श्रम परिस्थितियों की कीमत पर होता है। दुनिया के गरीब अधिक उत्पाद हासिल कर अधिक उपभोग करने एवं अधिक कचरा पैदा करने की सीढ़ी पर सवार हैं।

आज कोविड-19 महामारी ने अधिकतम सस्ता उत्पाद पैदा करने और अधिकतम खपत के इस बेलगाम सफर को रोका है। लेकिन दुनिया में जब हालात पटरी पर लौटने लगे हैं तो उसके पास चीजों को अलग ढंग से करने का विकल्प मौजूद है। यह भी इसलिए हो पाया है कि कोविड-19 ने हमें कुछ ऐसे सबक सिखाए हैं जिन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए।

पहला सबक, हमने श्रम खासकर प्रवासी श्रमिकों की अहमियत समझी है। वो पहले अदृश्य एवं अवांछित होते थे लेकिन अब उद्योग जगत के लिए वह अहम हैं। हमने देखा है कि महामारी की वजह से लगी सख्त पाबंदियों के बाद प्रवासी मजदूर किस तरह अपने गांव-घर लौट पाए? और उनके लौटने का उत्पादन पर कैसा असर देखा गया। हम देख सकते हैं कि उद्योग जगत अपने कामगारों को वापस लाने के लिए किस शिद्दत से प्रयास कर रहा है, उन्हें बेहतर मजदूरी एवं कामकाजी हालात की पेशकश भी कर रहा है। हालांकि इससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ जाएगी।

दूसरा, आज हम नीले आसमान एवं साफ हवा की कीमत समझते हैं, हमें पता है कि लॉकडाउन से प्रदूषण कम हुआ था और अब हम इसकी कद्र करते हैं। पर्यावरण में इस निवेश से उत्पादन लागत भी बढ़ जाएगी। तीसरा, हम भूमि-कृषि-जल प्रणालियों में निवेश का मूल्य समझते हैं। अपने गांव लौटने वाले लोग अब नए सिरे से आजीविका जुटा रहे हैं। यह समय टिकाऊ, प्रकृति के अनुकूल एवं स्वास्थ्य के लिए अच्छी खाद्य उत्पादन प्रणालियों से लचीला भविष्य सुरक्षित करने का है।

चौथा, अब हम घर से काम करने (वर्क फ्रॉम होम) वाली दुनिया में रहते हैं और नया चलन आने पर भी हम ऐसी मिली-जुली व्यवस्था ही चाहेंगे जिसमें दफ्तर से दूर रहते हुए काम करने और आवागमन का तनाव कम करने के साथ हमारी दुनिया को समृद्ध करने वाले संवाद एवं संपर्क भी मुमकिन हो। इससे उपभोग की परिपाटी भी बदलेगी। पांचवां, सरकारें वित्तीय रूप से तनावग्रस्त हो चुकी हैं। उन्हें अधिक खर्च करना है, लिहाजा वे बेजा खर्च नहीं कर सकती हैं। वे चक्रीय अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करना चाहेंगी, उन्हें अवशिष्ट से संसाधन बनाने और कम चीजों से अधिक काम निकालने होंगे।

इन सबमें हमारी खपत एवं उपज के तरीके बदलने की क्षमता है। लिहाजा स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 साल पूरे होने पर जब दुनिया फिर इकट्ठा होगी तो हमारे पास मौका होगा कि हम इस बार सही ढंग से काम करें। इस बार हमारे सामने जलवायु संकट के तौर पर वजूद का संकट है। हम सिर्फ बातें करने में समय नहीं गंवा सकते हैं। अब तो हमारे सामने यह विकल्प है ही नहीं।


Date:09-03-21

अराजकता की हिमायत

संपादकीय

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम नागरिक जब एक जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि वे उचित प्रक्रिया के तहत जनता के हितों का खयाल रखेंगे, उसे सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर व्यवस्था में कमियों को दूर करने का उचित उपाय न निकाल कर कोई जनप्रतिनिधि जनता को सरेआम अराजक होने की सलाह देने लगे तो यह देश के कानूनों के खिलाफ तो है ही, इससे उनकी योग्यता पर भी सवाल उठते हैं। यह शिकायत सही हो सकती है कि सरकारी दफ्तरों में बैठे अफसर आम लोगों का काम करने में टालमटोल या कोताही करते हैं। लेकिन कानून और व्यवस्था के तहत इस समस्या को दूर करने के बजाय बिहार के बेगूसराय से भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने जनता को यह सलाह दी कि ‘अगर कोई अफसर बात नहीं सुने तो उसे बांस से पीटो’। सवाल है कि किसी सार्वजनिक मंच पर यह कहते हुए क्या उन्होंने यह नहीं सोचा कि एक जनप्रतिनिधि की इस सलाह पर अगर लोग अमल करने लगें तब फिर देश के संविधान और कानून की क्या जगह रह जाएगी और इसके बाद कैसे हालात पैदा हो सकते हैं?

देश में जो व्यवस्था और नौकरशाही काम कर रही है, उसके कामकाज में अगर कहीं गड़बड़ी है तो इसी में विधिसम्मत तरीके से प्रशासनिक सुधार के लिए जनता अपने जनप्रतिनिधियों को विधायिका में भेजती है। लेकिन अगर गिरिराज सिंह संवैधानिक और कानूनी तरीके से अफसरशाही के रवैये में बदलाव लाने के बजाय जनता को अराजक होने की सलाह देते हैं, तो कानून की रक्षा कौन करेगा? ऐसी अराजकता अपने आप में कानूनों के खिलाफ है। मगर इससे ज्यादा हैरानी की बात और क्या होगी कि जिस व्यक्ति को बतौर जनप्रतिनिधि विधायिका में जाकर कानून बनाने और उसका सम्मान सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है, वही लोगों के सामने व्यवस्थागत कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखने के लिए उकसावे से भरा बयान देता है। हालांकि इस तरह का विवादित बयान कोई पहली बार सामने नहीं आया है। ऐसे और भी नेताओं के बेलगाम बोल आते रहे हैं। विडंबना है कि न तो सरकार और न ही उनकी पार्टी ऐसे मौकों पर उन पर लगाम लगाने के लिए कुछ ठोस पहल करती है, ताकि दूसरे नेताओं को इसका सबक मिल सके।

यह छिपा नहीं है कि देश की जनता राजनीतिकों और व्यवस्था के आश्वासनों के बूते ही अब तक इस उम्मीद में इंतजार करती रही है कि सरकार लोगों की सुध लेगी। मगर सच यह है कि जनप्रतिनिधियों से लेकर नौकरशाही तक के जटिल संजाल में साधारण जनता की कोई खास अहमियत नहीं है। अमूमन हर चुनाव के पहले सभी पार्टियों के नेता जनता से बड़े-बड़े वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद उसे भूल जाते हैं। दूसरी ओर, सरकारी दफ्तरों के तंत्र में बैठे अफसर और कर्मचारी लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं, उनके काम को लेकर कैसा रवैया अपनाते हैं, यह भी जगजाहिर है। व्यवस्था की जड़ों तक फैली इस लापरवाही और भ्रष्टाचार का इलाज क्या सिर्फ यह हो सकता है कि लोग अफसरों या नेताओं की पिटाई करने लगें? नेता अगर जनता के भरोसे की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं तो अगले चुनाव में जनता उनकी नुमाइंदगी को खारिज कर सकती है और नए नुमाइंदे का चुन सकती है। जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे व्यवस्था में फैली गड़बड़ियों और अफसरों के भ्रष्ट या गलत तौर-तरीकों पर लगाम लगाने के लिए विधि और उचित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कराने का प्रयास करें। इसके बजाय अफसरों की मनमानी के खिलाफ जनता से अराजक और हिंसक होने की वकालत करने को किसी भी हाल में उचित नहीं ठहराया जा सकता है।


Date:09-03-21

श्रम की अनदेखी जायज नहीं

डॉ. मोनिका शर्मा

बीते दिनों चीन में तलाक के मामले में आया एक फैसला काफी चर्चित हुआ। इस निर्णय को सुनाते हुए अदालत ने कहा कि शादी के बाद महिला ने पति के घर में 5 साल काम किया है, इसलिए उसे 5 लाख रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए। अदालत का एक शख्स को उसकी पतली द्वारा किए गए घरेलू कामों के बदले मुआवजा देने का यह आदेश ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर असल दुनिया तक, यह अदालती निर्णय चर्चा का विषय बना हुआ है। फैसले के बाद वहां घर के कामों के मेहनताने को लेकर बहस छिड़ गई है। लाजिमी भी है क्योंकि यह कहीं-न-कहीं दुनिया के हर देश, हर समाज और हर परिवार से जुड़ा संवेदनशील विषय है।

दरअसल, घर की जिम्मेदारियों के निर्वहन में लगी महिलाओं की श्रमशील भूमिका की अनदेखी दुनिया के हर हिस्से में कायम है। घर के भीतर और बाहर बहुत कुछ बदल जाने के बावजूद अपने ही घर में आधी आबादी के श्रम का मान करने की व्यावहारिक सोच तो नदारद है ही उसकी उपेक्षा भी बदस्तूर जारी है, जबकि घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ अधिकतर महिलाओं के हिस्से ही होता है। इस मामले में भी अदालत में महिला ने साफ कहा है कि 5 साल तक चली शादी में वही बच्चे की देखभाल करती थी। घर का सारा काम भी उसे ही संभालना पड़ता था। परिवार में पति ने कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। न अपने बच्चों को संभाला और न घर के किसी काम में मदद की। इसीलिए महिला ने मुआवज़े के तौर पर 7 लाख रुपये की मांग की है।’ गौरतलब है कि मुख्यतः मातृत्व और घर के दूसरे कामों से जुड़ी महिलाओं की यह भागमभाग अक्सर उपेक्षित ही रह जाती है। इसका कोई आर्थिक मोल भी नहीं आंका जाता। जबकि कुछ ही समय पहले अमेरिका में हुए एक अध्ययन में सामने आया है कि मां का काम किसी नौकरी में किए जाने वाले काम के मुकाबले ढाई गुना ज्यादा होता है। एक मां बच्चे की देखभाल में 98 घंटे प्रति सप्ताह काम करती है। अध्ययन के नतीजों के मुताबिक बच्चे को पालना किसी पूर्णकालिक नौकरी से कम नहीं है। 40 फीसदी मां अपनी जिंदगी में कभी न खत्म होने वाले कामों की फेहरिस्त के दबाव में गुजारती हैं। विचारणीय है कि सुविधा संपन्‍न माने जाने वाले देशों में भी महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर काफी दबाव में रहती हैं। ऐसे में भारत के सामाजिक- पारिवारिक ढांचे में तो उनकी मुश्किलें कहीं ज्यादा है। व्यापक रूप से देखा जाए तो स्त्री को साधारण सी दिखती यह भूमिका असाधारण ऊर्जा और समर्पण मांगती है। बावजूद इसके अनिगनत जिम्मेदारियां निभाने वाली गृहिणी को पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक भागीदारी को नजरअंदाज ही किया जाता है। शिक्षा के बढ़ते आंकड़ों और जीवन से जुड़े हर पहलू पर आई जागरूकता के बाद भी हमारे परिवारों में उनके प्रति अनदेखी भरा व्यवहार साधारण सी बात माना जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो सब कुछ संभालने में जुटी घरेलू महिलाओं के श्रम और सहभागिता की अनदेखी उनके मन में हीनता को भी जन्म देती है। अकेलापन, अवसाद और भावनात्मक टूटन आती है। उपेक्षाओं और अपेक्षाओं से उपजी शारीरिक और मानसिक परेशानियां निराशा के भंवर में फंसा देती हैं। अकेलापन, अवसाद, हीनता बोध और उपेक्षा का भाव उनकी सहज सी दिखती जिंदगी को असहज बना देता है। एनसीआरबी के अनुसार साल 2079 में आत्महत्या के मामलों में सर्वाधिक खुदकुशी करने वालों में दिहाड़ी मजदूरों के बाद गृहिणियों के आंकड़े हैं, जिनके मुताबिक देश में 23.4 प्रतिशत मजदूर और 15.4 प्रतिशत गृहिणियों ने खुदकुशी की है।

ऐसे आंकड़े चिंतनीय हैं क्योंकि अधिकतर परिवारों में महिलाएं घर के कामकाज से लेकर बच्चों के पालन पोषण तक, अकेली ही जूझ रही हैं। कुछ समय पहले ‘मॉम्स हैप्पीनेस इंडेक्स’ में 15 फीसद माताओं ने कहा था कि वे बच्चों की परवरिश में पिता का और ज्यादा सहयोग चाहती हैं। तकलीफदेह है कि कमोबेश दुनिया के हर हिस्से में महिलाओं के घरेलू काम का मोल नहीं समझा जाता। अब चीन में आए इस फैसले में न्यायालय ने गौर करने वाली बात कही है। बेंच के प्रमुख न्यायाधीश ने कहा कि ‘शादी टूटने के बाद दंपति की जायदाद का विभाजन करते समय अचल संपत्तियों को ध्यान में रखा जाता है। घरेलू काम ऐसी संपत्ति है जिसका भी मूल्य होता है।’ ऐसे में न केवल महिलाओं के घरेलू श्रम को सम्मान देने बल्कि उसकी आर्थिक कीमत समझने के पहलू पर भी यह निर्णय विचारणीय है। भारत के संदर्भ में भी इस फैसले देखने की जरूरत है।


Date:09-03-21

आरक्षण पर जरूरी विचार

संपादकीय

पचास प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण देना सही है या नहीं, इसका फैसला करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का गंभीर होना स्वागतयोग्य है। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आरक्षण के प्रावधानों और इसकी बदलती जरूरतों पर विचार शुरू कर दिया है। विगत वर्षों में एकाधिक राज्य ऐसे हैं, जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण देने की कोशिश हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पूरे देश में अभी यह भ्रम की स्थिति है कि क्या किसी राज्य को 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण देने की अनुमति दी जा सकती है? वर्ष 1992 के इंद्रा साहनी मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद यह परंपरा रही है कि 50 फीसदी से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। वैसे तो हमारी सरकारों को ही विधायिका के स्तर पर यह विचार कर लेना चाहिए था कि आरक्षण की सीमा क्या होनी चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि आरक्षण राजनीति का तो विषय है, पर उसे लेकर वैधानिक गंभीरता बहुत नहीं रही है। वैधानिक गंभीरता होती, तो सांसद-विधायक आरक्षण की सीमा पर संवाद के लिए समय निकाल लेते और मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता।

अब अदालत को यह देखना है कि विगत दशकों में कैसे सामाजिक-आर्थिक बदलाव हुए हैं। इसके लिए अदालत ने सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों से जवाब दाखिल करने को कहा है। वास्तव में, मराठा आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधन पीठ ने सुनवाई के दौरान जो कदम उठाए हैं, उनका दूरगामी और गहरा असर तय है। महाराष्ट्र सरकार मराठा वर्ग को विशेष आरक्षण देना चाहती है, जिस वजह से 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा का उल्लंघन हो रहा है, अत: अदालत ने इस आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार की शिकायत और अन्य याचिकाओं ने गहराई से विमर्श की पृष्ठभूमि तैयार की है। इसमें कोई शक नहीं, अगर महाराष्ट्र के मामले में 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण को स्वीकृत किया गया, तो इसका असर सभी राज्यों पर पड़ेगा, अत: इसमें तमाम राज्यों की राय लेना एक सही फैसला है। सभी राज्यों को सुनकर एक रास्ता निकालना होगा, ताकि भविष्य में विवाद की स्थिति न बने। कई सवालों के हल होने की उम्मीद बढ़ गई है। क्या राज्यों को अपने स्तर पर आरक्षण देने का अधिकार है? क्या केंद्र सरकार के अधिकार में कटौती नहीं होगी? 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण देने से समाज के किसी वर्ग के साथ अन्याय तो नहीं होगा? आरक्षण का समानता के अधिकार से कैसे नया नाता बनेगा?

सर्वोच्च न्यायालय जब सुनवाई शुरू करेगा, तब अनेक जटिल सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। संविधान की रोशनी में आरक्षण पर तथ्य आधारित तार्किक बहस जरूरी है, ताकि वंचित वर्गों को यथोचित लाभ मिले। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आबादी के अनुपात में ही वंचितों को अवसर दिए जाएं। यह भी देखना है कि आज के समय में वंचित कौन है। वंचितों को अवसर देने की कोशिश में किसी के साथ अन्याय न होने लगे। चूंकि 50 प्रतिशत की मंजूर आरक्षण सीमा को 28 साल बीच चुके हैं, तो नई रोशनी में पुनर्विचार हर लिहाज से सही है। पुनर्विचार के जो नतीजे आएंगे, उससे देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बुनियाद तय होगी। लोग यही उम्मीद करेंगे कि फैसला ऐसा आए, जो समाज को मजबूत करे।


Date:09-03-21

आखिर कैसे कम होंगे अपराध

विभूति नारायण राय, ( पूर्व आईपीएस अधिकारी )

सन 1979-80 में भागलपुर का कुख्यात ‘अंखफोड़वा कांड’ हुआ था, जिसमें बिहार पुलिस ने एक दर्जन के करीब दुर्दांत अपराधियों की आंखें फोड़ दी थीं। उन दिनों एक न्यायिक टीम जब जांच के लिए वहां पहुंची, तो पुलिस के इस कृत्य के पक्ष में पूरा शहर बंद हो गया और हड़ताल पर जाने वालों में विश्वविद्यालय के अध्यापकों से लेकर रिक्शे वाले तक शरीक थे। लोगों का मानना था कि हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार जैसे मामलों में शरीक ये अपराधी अब देश के कानूनों और उन्हें लागू करने वाले तंत्र की पहुंच से बहुत दूर निकल चुके हैं, उन्हें अदालतें सजा नहीं दे पा रही हैं, इसलिए पुलिस ने उनकी आंखें फोड़कर अच्छा ही किया है। किसी ने इस बहस में पड़ने की जरूरत नहीं महसूस की, इस न्यायिक असहायता के कारण क्या हो सकते हैं या फिर उनसे उबरने के लिए कुछ क्यों नहीं किया जाना चाहिए?

दरअसल, एक समाज के तौर पर हम शॉर्टकट की संस्कृति में विश्वास करते हैं। 1860 के दशक में बने कानूनों में परिवर्तन कर उन्हें आज की परिस्थितियों के अनुरूप बनाने में बड़े झंझट हैं, सो कौन उनके चक्कर में पड़े, कहीं ज्यादा आसान है पुलिस को ही विवेचक, जज और जल्लाद, तीनों की भूमिकाएं सौंपकर निश्चिंत हो जाना कि अब समाज से अपराध खत्म हो जाएगा और जनता भय मुक्त होकर चैन की बंशी बजाएगी। फिर हिंसा के इस स्वरूप को हमारे समाज की स्वीकृति भी हासिल है। जिस तरह अंखफोड़वा कांड के बाद भागलपुर की जनता पुलिस के पक्ष में चार दशक पहले खड़ी हो गई थी, कुछ उसी तरह पिछले दिनों हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर के बलात्कारी हत्यारों को जेल से निकालकर मार देने वाले पुलिसकर्मियों पर जनता ने फूल बरसाए थे। संभवत: यही कारण है कि आजादी के बाद किसी भी चुनाव में पुलिस सुधार कभी भी मुद्दा नहीं बना है।

मुझे भागलपुर की याद इसलिए आई कि हाल में बिहार विधानसभा के कुछ सदस्यों ने सूबे में बेलगाम अपराध से निपटने के लिए एक मॉडल अपनाने की सलाह दी है। उनके अनुसार, यह उत्तर प्रदेश का मॉडल है, जिसमें गाड़ियां ‘उलट’ जाती हैं। अब यह बताने की जरूरत नहीं है कि उलटी गाड़ियों में सवार पुलिसकर्मियों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर उनमें बैठा अपराधी परलोक सिधार जाता है। इसी तरह, पुलिस रिमांड में कुछ अपराधी किसी बरामदगी के लिए जाते हैं और एक जैसे मूर्खतापूर्ण तरीके से सभी किसी पुलिस अधिकारी से हथियार छीनने की कोशिश करते हुए मारे जाते हैं। इस मॉडल के पक्ष में किसी वाद-विवाद प्रतियोगिता में नहीं, बल्कि गंभीर विधायी बहसों और मीडिया पर दिए गए साक्षात्कारों में तर्क दिए गए।

बिहार में नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब उनके सामने बिगड़ी कानून-व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती थी। उस समय शॉर्टकट अपनाने की जगह उन्होंने विधि सम्मत लंबा रास्ता अपनाया। पुलिस ने अपनी पैरवी दुरुस्त की, वर्षों से लंबित पडे़ अनुसंधान खत्म किए गए, लंबे अरसे से जमानत पर छुट्टा घूम रहे अपराधी वापस जेल भेजे गए और इन सबका असर भी दिखा। शहाबुद्दीन जैसे दुर्दांत अपराधियों को सजा भी हो पाई, जो कुछ वर्ष पूर्व तक नामुमकिन लगती थी। अरसे बाद बिहार में सड़कें बनने लगीं, क्योंकि ठेकेदारों से रंगदारी वसूलने वाले भूमिगत हो गए थे। पटना की सड़कों पर रात में घूमना संभव हो सका। पर ऐसा क्या हुआ कि यह सब अस्थाई सिद्ध हुआ और फिर से विधायकों को एक बर्बर मॉडल अपनाने की अपील करनी पड़ रही है?

कारण तलाशना बहुत मुश्किल नहीं है। सुधार के लिए सरकार ने शुरुआती उत्साह तो दिखाया, लेकिन यह किसी दीर्घकालिक न्यायिक सुधार की योजना में तब्दील नहीं हो सका। अपने सीमित संसाधन वाली सरकार न तो विवेचकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि कर सकी, और न ही पुलिस को पेशेवर बनाने की कोई योजना परवान चढ़ी। न्यायिक अधिकारियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं हुई, भ्रष्टाचार पूर्ववत ही है, इन सब पर तुर्रा यह कि प्रक्रिया के मकड़जाल में फंसकर किसी भी मुकदमे के का फैसला होने में अब भी सालों लग सकते हैं। ऐसे में, बहुत स्वाभाविक है, त्वरित परिणाम देने वाले, मगर पूरी तरह से असांविधानिक या गैर-कानूनी उपाय हमें आकर्षित करने लगते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि निर्मम तरीकों से अपराधियों से निपटने वाली पुलिस नागरिकों की मित्र न होकर एक असभ्य और जन-विरोधी संस्था बनकर रह जाती है और फिर अपराध नियंत्रण एक हास्यास्पद दावा लगने लगता है।

उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षों पूर्व एक सरकार दावा करती थी कि वहां हर साल अपराधों का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। उसके आंकड़ों के अनुसार, तो उसका कार्यकाल समाप्त होते-होते प्रदेश में अपराध शून्य हो चुका होता, पर ऐसा नहीं हुआ। जाहिर है, आंकड़ों की गिरावट थानों में मुकदमे दर्ज न करके ही हासिल की गई थी। आज भी जिस मॉडल को अपनाने की अपील की जा रही है, उसमें किस हद तक समाज में अपराध कम हुए हैं, यह जांचना खासा दिलचस्प होगा। हाथ-पैर तोड़कर या जान से मारकर अपराधियों पर अंकुश लगाने पर सफल न होने वाली पुलिस सबसे पहला काम मुकदमे दर्ज न करने का करती है। जो राजनेता उसे बर्बर बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वे इस स्थिति को इसलिए भी सहन करते हैं कि अपराध को कम दिखाने का उनके पास इससे बेहतर कोई और उपाय है भी नहीं। इन सबके बीच मारी जाती है सामान्य जनता, जो एक संस्थान के रूप में असभ्य बना दी गई पुलिस की बेरुखी का शिकार होती रहती है।

पुलिस को कानून-कायदे का सम्मान न करने वाली संस्था बनाने की पैरवी करने वाले राजनेताओं को समझना होगा कि अपराध का मुकाबला आसान रास्ते से नहीं किया जा सकता, किसी ऐसे मॉडल से तो कतई नहीं, जिसमें पुलिस खुद ही कानून तोड़ने लगे। यह भी समझना होगा कि समाज में अपराध पूरी तरह से खत्म तो कभी नही होंगे, लेकिन राज्य को उन्हें एक सहनीय सीमा तक रखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। इसके लिए हमें कानूनों और कायदों में ऐसे परिवर्तन करने होंगे, जो उन्हें समकालीन आवश्यकताओं के अनुकूल बना सकें। पुलिस को एक निष्ठुर संस्था बनाने की जगह कानून का सम्मान करने वाला प्रशिक्षित और पेशेवर बल बनाने की जरूरत है, जिसे नागरिक अपना मित्र समझें। न्यायपालिका में भी बड़े सुधार की जरूरत है। इन सबके लिए जितने धैर्य और संसाधनों की जरूरत है, क्या राज्य उसके लिए तैयार हैं? अभी तो नहीं लगता, तभी तो विधायक भी किसी शॉर्टकट की तलाश में दिखते हैं।