09-05-2019 (Important News Clippings)
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Date:09-05-19
Eye Of Storm
In crisis lies opportunity for reform, SC must update its complaint redressal process
TOI Editorials
After finding “no substance” in the sexual harassment complaint against Chief Justice of India Ranjan Gogoi by a former court staffer, the in-house committee of Justices SA Bobde, Indu Malhotra and Indira Banerjee has shared a copy of its report with Gogoi. Citing “the principles of natural justice”, the complainant says that a copy should likewise be shared with her. She had earlier withdrawn from the probe after being denied her lawyer’s presence during the deposition.
The committee has followed the SC’s in-house procedure established in 1999 which expressly states that this would not be a formal judicial inquiry with concomitant features like representation by lawyers. There is also a 2003 precedent where SC rejected a petition seeking the sexual harassment probe report against a high court judge, citing privacy and potential for harm to judiciary. But this entire process is in need of an upgrade, especially following the #MeToo movement. Today, the question is being asked, why don’t the procedures enshrined under the 2013 law for prevention of sexual harassment of women at workplaces, inspired by the SC’s own pioneering Vishakha guidelines, apply to judges?
Of course it is also a serious concern that motivated sexual harassment complaints can wreak mischief on the judiciary. SC judges defend the Constitution and interpret laws, making them particularly vulnerable. Even in the current case, former SC judge AK Patnaik will now start an inquiry into the alleged conspiracy to frame the CJI. What is the way forward then? It lies in a fair and settled process that will replace reflexive actions and ad hoc procedures, which breed doubts. After all, the present backlash is not only about the complaint, which was found to have no substance, but the procedural vacuum that it exposed.
CJI’s presence on an extraordinary bench hearing the complaint and his oral observations made for poor optics. The moot point is that not only must justice be done it must also be seen to be done. The judges’ press conference last year, the failed removal motion against previous CJI Dipak Misra, recurring controversies over judicial appointments, and the present complaint – all in quick succession – have exposed procedural lacunae at multiple levels. SC judges are eminently qualified to take corrective action and must set their house in order.
Date:09-05-19
Supreme Court right to not review Election Commission order
Constant review makes for dysfunction
ET Editorials
The Supreme Court’s refusal to review the Election Commission’s (EC) decision to clear Narendra Modi and Amit Shah of violating poll code conduct is both welcome and unexceptionable. EC’s argument before the court that a third party — in this case a Congress MP, Sushmita Dev —cannot seek a review of the EC’s orders and only complainants can, was entirely correct on procedural grounds. The top court also took the right call in observing that any challenge to EC’s decisions will have to come through separate writs.
There’s also a larger point here, one that should apply if SC hears the matter on EC’s decisions again. A constitutional body like EC, which is the custodian of India’s electoral democracy, can function effectively if there’s a general appreciation that any challenge to its decisions should get a judicial hearing only if the matter at hand involves systemic issues. Whether leader A or B or C has been rhetorically too aggressive is certainly not such an issue. Of course, political parties can differ with an EC decision. But a difference of opinion on issues such as the content of campaign speeches is, by itself, not enough cause for a judicial review. Indeed, if a judicial challenge is mounted every time a political player finds himself in disagreement with an EC order, the body charged with conducting the world’s toughest elections will be badly hobbled. This crucial understanding should be front and centre if and when SC does hear writs on EC’s orders on campaign speech code violations.
These elections have been probably the toughest to conduct — just look at Bengal’s appalling violence, to take a prominent example — and EC has had to not just do its job but also respond to a number of unfounded allegations on the sanctity of the vote-counting process. These began with groundlessly questioning EVMs and then demanding unrealistic VVPAT verifications. SC has done well to uphold, more than once, EC’s stance on the vote-counting process. It should apply similar wisdom when it comes to complaints on EC decisions on poll rhetoric.
Date:09-05-19
Unexplored Tourism Opportunity
Srinivasan Sadagopan
The perceived loss of more than five million jobs in India over the last few years has been discussed threadbare. Accusations against the government include obscuring of employment data, an imperfect goods and services tax (GST) scheme and its messy implementation and demonetisation leading to job losses. The government has countered by highlighting the ‘Make in India’ initiative, high GDP growth, financial systems revamp and the spike in demand in vocations such as drivers for taxi aggregators. Apart from lack of precise data, this discourse suffers in quality due to skirting of some crucial issues. A more comprehensive and balanced view is overdue.
Both GST and demonetisation are faulted more for sloppy implementation and excessive disruption rather than for the basic idea. Without doubt the handling was slipshod and amateurish. Some bitter pills are inevitable to emerge competitive at another level. ‘Make in India’ started well but lost steam en route due to the onslaught of automation. With protectionism threatening the technology sector, India is running out of options.
Discussions have centred largely on the SME sector and manufacturing. What about services? Cab aggregators are flourishing but black-and-yellow and private cabs are disappearing. Bike taxi services have cut into auto trips. Mega organisations catering to home needs, with financial and logistical clout, are driving out small retailers, middlemen, labour and petty transporters. Farm mechanisation will release farm hands in droves and e-vehicles will truncate the auto component sector severely, further aggravating the job environment.
Consolidation, improvisation and efficiency drives have impacted everyone from businessmen to barbers, and photo studios to food delivery. There is a churn in business methodology and processes that has job reduction as a common denominator and the pace of change will only accelerate. What will be the engine of development and jobs in such a scenario? While existing efforts should continue, we must craft an obsolescence-proof strategy that leverages our strengths, has pan-India applicability, calls for low investments and training, and facilitates immediate job generation. Why not look at tourism more intensely?
Thailand, which has the size of two Indian states, has little more than its crown jewel Bangkok, 40,000 temples and pleasure seeker’s paradise Pattaya. Tamil Nadu alone has as many temples, including world heritage temples at Tanjore and Madurai, two of the best-known hill stations, Kodaikanal and Ooty, with beaches such as Marina and Mahabalipuram thrown in. These, along with Delhi and Dilwara, Khajuraho and Kaziranga, Ayurveda and yoga, and the Taj Mahal form a small part of a formidable list of world-class attractions in India.
And, yet, we have just a fourth of international tourists visiting India compared to Thailand. While five million Poles travel abroad, less than 50,000 are India-bound. Milan, with a cathedral and Leonardo da Vinci’s mural ‘the last supper’, has nearly as many visitors as the whole of India. And, while a million tourists come here, 25 million Indians travel abroad, never mind that many have not seen a good part of our country. What is really going on and what should be done?
Orchha, the only temple in India where Lord Ram is in his princely form attracting enormous crowds, does not have a single decent public toilet. Delhi is dangerous for tourists and features below Medellin, the drug capital of Colombia, in the safety index for cities. Display of food even in metros is less hygienic than what is seen in bazaars in obscure Nakhon Pathom, a rural town in Thailand. Our foreign consulates are yet to build a sterling reputation for being helpful and knowledgeable. Can we address such issues, none of which requires monstrous investments?
Competent and courteous staff at immigration centres and consulates, protection for tourists from touts, basic hygiene and personal safety at tourist locations, and a well-oiled information system to guide tourists are fundamental requirements. Can sites be maintained well and operate punctually as per displayed timings and dates? Siem Reap, the gateway to Angkor Wat, with as many tourist arrivals as the whole of India, has a relatively small unpretentious airport with no glitz or glass, proving that functional infrastructure backed by top attractions will deliver the goods.
Date:09-05-19
दक्षिण में भी बनाया जा सकता है ग्रीष्म अवकाश का पीठ
एम जे एंटनी
अगले हफ्ते उच्चतम न्यायालय ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते करीब दो महीने के लिए बंद हो जाएगा। हालांकि इस दौरान तात्कालिक महत्त्व के मामलों की सुनवाई और पुराने मामलों के निपटारे के लिए एक-एक पीठ सक्रिय बने रहेंगे। कानून के लिए यह एक नासमझी भरा वक्त है। अब वक्त आ गया है कि गर्मियों में लंबे समय के लिए नियमित न्यायिक कार्यवाही बंद रखने की औपनिवेशिक काल से चली आ रही परंपरा की समीक्षा की जाए। जब यह परिपाटी शुरू हुई थी उस समय तपती गर्मी से बेहाल हुक्मरान दिल्ली छोड़कर दो महीने के लिए पहाड़ों या अपने पैतृक स्थानों की सैर पर चले जाया करते थे। उन दिनों न तो एयर कंडीशनर होते थे और न ही इंटरनेट, ई-लाइब्रेरी, ई-फाइलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ही सुविधा मौजूद थी। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। ऐसे में इतनी लंबी छुट्टियों को सही ठहराने वाले तर्क बहुत कम रह गए हैं। अब लाइब्रेरी इंटरनेट पर ही उपलब्ध है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की लाइब्रेरी को भी दुनिया में कहीं से देखा जा सकता है। किताबों के गट्ठर को दूसरे शहरों में ले जाने की जरूरत नहीं रह गई है और इसकी अदालत या वादियों पर कोई लागत भी नहीं आती है। वकील अक्सर अपने सामने लैपटॉप रखकर बहस करते हैं। कुछ अदालतें तो अब बिना कागज वाली ई-कोर्ट हो चुकी हैं। लिहाजा प्रायोगिक तौर पर गर्मियों के दौरान उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही को बेंगलूरु जैसे खुशनुमा परिवेश वाले शहर में स्थानांतरित किया जा सकता है।
हाल में सर्वोच्च न्यायालय के इर्दगिर्द ‘फिक्सरों’ एवं पावर ब्रोकरों के सक्रिय होने के आरोप लगने के बाद ऐसे स्थानांतरण की जरूरत और ज्यादा लगती है। राजधानी होने के नाते दिल्ली सत्ता का केंद्र है जहां अलग-अलग हित समूहों के लिए लॉबी करने वाले और अनुकूल फैसलों के लिए सत्ता के गलियारों में दलालों की मौजूदगी ही एक मुद्दा रहती है। दो साल पहले एक व्हिसल ब्लोअर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व निदेशक के सरकारी आवास पर रखी लॉगबुक को उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में लाया था। उस लॉगबुक से पता चला कि कुछ चलता-पुर्जा लोग वहां रात के समय अक्सर आते रहते थे। पिछले हफ्ते अदालत के आसपास की घटनाओं के बाद एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन अभी तक अटकलें मानी जा रही घटनाओं की पुष्टि करता हुआ ही लग रहा है।
अदालत ने खुद भी विधिक प्रक्रिया में भौगोलिक दूरियों को कमतर करता आया है। पिछले हफ्ते उसने नाइजीरिया में रहने वाले एक गवाह को राजस्थान के चुरु की एक सत्र अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश होने की इजाजत दी है। पहले भी एक भारतीय अदालत ने अमेरिका में रह रहे एक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए ऐसा ही आदेश दिया था। बिहार में खतरनाक कैदियों की आपराधिक अदालतों में पेशी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लिया जाता है। इसका मतलब है कि अकेले दिल्ली में ही कानूनी कार्यवाहियां नहीं चलती हैं।
फिर भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश दिल्ली के बाहर पीठों के गठन को लेकर लगातार आपत्तियां जताते रहे हैं। उनकी मुख्य आपत्ति यह होती है कि इससे संवैधानिक अदालत की एकल प्रकृति प्रभावित होगी और सर्वोच्च न्यायिक संस्थान की संपूर्णता भी कम होगी। लेकिन आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में यह दलील भी कमजोर हो चुकी है क्योंकि शोध समेत न्यायिक कार्यों का बड़ा हिस्सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के हवाले किया जा सकता है। अगल-बगल के 14 अदालती कक्षों से विरोधाभासी फैसले आने से न्यायाधीशों का रुख भी थोड़ा विडंबनापूर्ण हो जाता है और सैकड़ों मामले बड़े पीठों को भेजे जाते हैं। किसी भी सूरत में अदालत की संपूर्णता पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर एक अवकाशकालीन पीठ दो महीनों के लिए दक्षिण भारत में काम करता है।
एक-दो न्यायाधीशों से बनने वाला अवकाशकालीन पीठ तात्कालिक महत्त्व के मामले सीमित संख्या में ही सुनता है। ऐसे पीठ हफ्ते में एक या दो दिन ही बैठते हैं लेकिन अब इनकी संख्या थोड़ी बढ़ी है। उनके सामने लंच तक करीब 30 नई याचिकाएं सूचीबद्ध होती हैं। उनमें से आधी याचिकाओं को तो पीठ ‘अत्यावश्यक नहीं’ कहते हुए सिरे से खारिज कर देते हैं। पीठ मुख्य रूप से अंतरिम आदेश पारित करता है। इस ग्रीष्मकालीन गतिविधि को किसी दूसरे शहर में भी अंजाम दिया जा सकता है। आगे चलकर इन पीठों को स्थायी पीठ या सर्किट पीठों केे रूप में भी तब्दील किया जा सकता है। इससे दक्षिणी राज्यों को होने वाली असुविधा भी कम होगी।
उच्चतम न्यायालय ने कम-से-कम आठ विधि आयोगों और एक संसदीय समिति की रिपोर्ट पर अब तक निष्ठुर रवैया अपनाया है जिनमें देश के दूसरे हिस्सों में भी पीठें बनाने की अनुशंसा की गई हैं। मुख्य न्यायाधीश ने वर्ष 2015 में दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद 130 के तहत दूसरे शहरों में पीठों के गठन की मांग की गई थी। दक्षिण भारत के उस याची से मुख्य न्यायाधीश ने कहा था, ‘इस प्रावधान का इस्तेमाल फिर कभी किया जा सकता है। अभी नहीं।’ ऐसे अडिय़ल रवैये की वजह से याचियों को गलत फैसलों की भी मार और पीड़ा सहनी पड़ती है क्योंकि वे उच्च न्यायालयों के खिलाफ दिल्ली आकर अपील करने का भारी-भरकम खर्च नहीं वहन कर सकते हैं। कई स्वतंत्र अध्ययनों से यह बात साबित हो चुकी है कि दिल्ली के नजदीकी राज्यों से की जाने वाली अपीलों की संख्या सर्वाधिक होती है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों से की जाने वाली अपीलें तुलनात्मक रूप से कम होती हैं। दिल्ली के सुल्तान को दिया सूफी संत का ‘दिल्ली अभी दूर है’ अभिशाप उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले आम लोगों पर बखूबी लागू होता है।
Date:09-05-19
अमेरिका के साथ व्यापार में मिली रियायत घटने का अर्थ
संपादकीय
चीन के साथ व्यापार युद्ध में उलझे अमेरिका ने अब भारत को अमेरिकी सामान पर आयात शुल्क बढ़ाने के खिलाफ आगाह किया है। इतना ही नहीं उसने उम्मीद जताई है कि भारत की ओर से अधिक रक्षा सामग्री की खरीद अमेरिका को भारत के साथ व्यापार में हो रहे घाटे को कम करेगी। परोक्ष रूप से उसका कहना यही है कि और कहीं और की बजाय भारत अपनी सारी रक्षा खरीद उससे ही करे। भारत यात्रा पर आए अमेरिकी वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने एक टीवी चैनल से चर्चा में ये बातें कहते हुए याद दिलाया कि आयात शुल्क बढ़ाना विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुकूल नहीं होगा। दरअसल, अमेरिका ने भारत को अपनी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस (जीएसपी) के तहत 5.6 अरब डॉलर के शुल्क मुक्त आयात की रियायत दे रखी है। हकीकत में इस सिस्टम के तहत उसे सर्वाधिक रियायतें मिली हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चरणबद्ध ढंग से उसे हटाने की बात कही है। इसके बाद भारत के लिए अमेरिका को निर्यात करना कठिन हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका को आशंका है कि भारत 20 से ज्यादा अमेरिकी सामानों के आयात पर शुल्क बढ़ा सकता है बल्कि भारतीय अधिकारियों ने ऐसा होने की संभावना बढ़ने की बात कही है। चीन के बाद भारत ही अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
वास्तव में अमेरिका दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा बाजार है, जहां हर देश अपना माल बेचना चाहता है। कई देश तो आर्थिक शक्ति ही अमेरिकी निर्यात के बल पर बने हैं। चीन भी उसी राह पर चला है। चीन और लेटिन अमेरिकी देशों के सस्ते सामानों ने 1990 के दशक में अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बहुत नुकसान पहुंचाया। सारे देशों द्वारा निर्यात करने से अमेरिका का कुल व्यापार घाटा 621 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह किसी मध्यम किस्म के देश के जीडीपी के बराबर है। इस सब को ठीक करने का ट्रम्प का इरादा एक हद तक तो ठीक है पर वे इसे जिस जल्दबाजी में कर रहे हैं उससे विश्व बाजारों में अरबों डॉलर का निवेश डूब रहा है और बड़े पैमाने पर जॉब जा रहे हैं। विश्व अर्थव्यवस्था में ऐसी उथल-पुथल का खामियाजा देर-सबेर अमेरिका को भी भुगतना ही पड़ेगा।
Date:09-05-19
आतंकी चुनौती और हमारा सुरक्षा तंत्र
हमारे देश की सीमा के भीतर भी ऐसे बहुत से तत्व हैं, जिन पर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए।
प्रकाश सिंह, (लेखक सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक हैं)
जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता है। जैश ने भारत में कई बड़े आतंकी हमले किए हैं। वर्ष 2000 में सेना के 15 कोर मुख्यालय, जो श्रीनगर में बदामी बाग में है, पर हमला किया था। इसके बाद 2001 में संसद पर धावा बोला। 2016 में पठानकोट में वायुसेना के स्टेशन पर आतंकी हमला और 2019 में पुलवामा में नरसंहार भी इसी आतंकी संगठन ने किया। मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के प्रयास 2009 से ही चल रहे थे, परंतु चीन के असहयोग के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा था। अंतत: अंतरराष्ट्रीय दबाव में चीन को झुकना पड़ा, परंतु यह सोचना गलत होगा कि मसूद अजहर पर अंतरराष्ट्रीय आतंकी की छाप लगने के बाद पाकिस्तान सही मायने में उस पर कोई प्रभावी अंकुश लगाएगा। पाकिस्तान के अमेरिका में राजदूत ने स्वयं यह बयान दिया है कि इस कदम का कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ेगा। लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद पर अमेरिका ने एक करोड़ डॉलर का ईनाम घोषित कर रखा है, परंतु यह आतंकी सरगना पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है और भारत के विरुद्ध भड़काऊ बयान देता रहता है। कथनी और करनी में अंतर करते हुए और झूठ बोलकर दुनिया को बेवकूफ बनाने की कला में पाकिस्तान माहिर है।
पड़ोसी देश श्रीलंका में 21 अप्रैल को जो भीषण आतंकी हमला हुआ, वह भी हमारे लिए खतरे की घंटी है। उस हमले में 250 से अधिक लोग मारे गए और 500 से ज्यादा घायल हुए। इस्लामिक स्टेट यानी आईएस ने श्रीलंका के आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली। इन हमलों को स्थानीय चरमपंथी संगठनों- नेशनल तौहीद जमात और जमीयथुल मिलाथु इब्राहिम ने अंजाम दिया। आईएस हमलों का श्रेय लेकर शायद अपना कद बड़ा करना चाहता है। यह भी हो सकता है कि स्थानीय संगठनों को आईएस के दर्शन से प्रेरणा मिली हो। गौरतलब है कि श्रीलंका के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल महेश सेनानायके ने अपने हालिया बयान में कहा है कि आत्मघाती हमलावर कश्मीर, कर्नाटक और केरल में प्रशिक्षण और शायद कुछ मदद के लिए गए थे।
हमारे एक अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश में तो आईएस ने निश्चित रूप से पैठ बना ली है। जुलाई 2016 में आतंकियों ने ढाका में आर्टिजान बेकरी पर हमला कर कई लोगों को बंधक बना लिया था। इस आतंकी घटना में 29 लोग और दो पुलिसकर्मी मारे गए थे। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल में बयान दिया कि आतंकियों के पुन: हमले की आशंका है और इसके लिए देश की पुलिस व खुफिया विभाग को सतर्क कर दिया गया है। मालदीव में यद्यपि सत्ता परिवर्तन हो गया है, परंतु वहां चरमपंथी अपनी जड़ें जमा चुके हैं।
भारत के गृह मंत्री बराबर यह कहते हैं कि देश को इस्लामिक स्टेट से खतरा नहीं है और देश के मुसलमान इस आतंकी संगठन के राजनीतिक दर्शन से प्रभावित नहीं होंगे, परंतु जमीनी हकीकत कुछ और है। यह सही है कि भारत में मुसलमानों की आबादी को देखते हुए आईएस प्रभावित मुसलमानों का प्रतिशत बहुत कम है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के अनुसार अभी तक केवल 167 लोग इस्लामिक स्टेट के समर्थक होने के संदेह में गिरफ्तार किए गए हैं और इनमें से 73 लोगों को चेतावनी और सलाह देने के बाद छोड़ा जा चुका है। इसके अलावा, 98 इस्लामिक स्टेट की तरफ से लड़ने के लिए सीरिया, इराक या अफगानिस्तान गए। इनमें से 33 मारे जा चुके हैं। कश्मीर में जब-तब आईएस के झंडे दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल मुख्य रूप से प्रभावित प्रदेश माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर इस्लामिक स्टेट के समर्थक होने का अंदेशा है। पिछले साल 4 अप्रैल को नेशनल इंवेस्टिगेटिव एजेंसी (एनआईए) ने बांदा जनपद से जामिया अरबिया मदरसा के सात युवकों को गिरफ्तार किया था। दिसंबर 2018 में एनआईए ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 17 स्थानों पर इस्लामिक स्टेट समर्थक इकाइयों के सक्रिय होने की सूचना होने पर छापे मारे और दस लोगों को (जो हरकत-उल-हर्ब-ए-इस्लाम के सदस्य थे) को गिरफ्तार किया। 22 जनवरी 2019 को महाराष्ट्र के आतंक-रोधी दस्ते ने नौ लोगों को इस्लामिक स्टेट से जुड़े होने के आधार पर गिरफ्तार किया। इनमें से कुछ उम्मत-ए-मोहम्मदिया के सदस्य थे। पूछताछ से पता चला कि इनका प्रमुख सरगना सीरिया में इस्लामिक स्टेट के एक आतंकी के संपर्क में था। 26 जनवरी 2019 को महाराष्ट्र पुलिस ने ठाणे से एक युवक को गिरफ्तार किया। इसके बारे में कहा जाता है कि वह किसी सार्वजनिक स्थल पर जहर डालकर भारी संख्या में लोगों को मारने की योजना बना रहा था। केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया राष्ट्र्र विरोधी गतिविधियों के चलते गृह मंत्रालय के रडार पर है। यह संगठन आतंकी गतिविधियों और राजनीतिक हत्याओं में संलिप्त पाया गया है। हाल में एक पोस्टर, जिसका शीर्षक है ‘कमिंग सून (शीघ्र आ रहे हैं), द्वारा इस्लामिक स्टेट ने भारत व बांग्लादेश, दोनों को ही चेतावनी दी है।
आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर पाकिस्तान की चर्चा करना शायद गैरजरूरी है। दुनिया में आज आतंकवाद के दो सबसे बड़े स्रोत हैं। एक पाकिस्तान और दूसरा सऊदी अरब। आर्थिक दृष्टि से संपन्न् सऊदी अरब दुनियाभर में वहाबी दर्शन के प्रचार-प्रसार में मदद दे रहा है। पाकिस्तान तो आतंकवादियों की नर्सरी ही है। अफगानिस्तान, ईरान, भारत और अन्य देश पाकिस्तान से आतंकवादियों के निर्यात से परेशान हैं। इस तरह आतंकवाद हमारी सीमाओं पर हर दिशा से दस्तक दे रहा है। पाकिस्तान से तो है ही, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश की ओर से भी खतरे की घंटी बज रही है। सवाल है कि क्या हम इन खतरों से निपटने के लिए तैयार हैं? कुछ हद तक तो हैं, परंतु अगर गहराई में देखा जाए तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सीमाओं पर सैन्य बल पर्याप्त है, उन्हें किसी खतरे का जवाब देने की भी पूरी स्वतंत्रता है, परंतु तटीय सुरक्षा अभी भी जर्जर है। कोस्टल सिक्युरिटी स्कीम मंथर गति से लागू हो रही है। हमें याद रखना होगा कि मुंबई में 26/11 का हमला समुद्री रास्ते से ही हुआ था। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी पुलिस व्यवस्था की है, जबकि घेरलू आतंकी तत्वों और विदेशी आतंकी संगठनों के समर्थकों से इसी बल को सबसे पहले निपटना पड़ता है। पुलिस में जनशक्ति और संसाधन की भयंकर कमी है। इसे सशक्त बनाना और आवश्यक संसाधनों से लैस करना देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। आतंकवाद से निपटने की नीति को भी परिभाषित करने की आवश्यकता है। इसी तरह आतंकवाद से निपटने के कानून को भी और धार देने की जरूरत है। सरहद के पार जाकर तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है और देश को उस पर गर्व भी है, परंतु सीमा के अंदर भी ऐसे बहुत तत्व हैं, जिन पर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए।
Date:08-05-19
पारदर्शिता का तकाजा
संपादकीय
देश का लोकतंत्र इसलिए अब तक मजबूत हो सका है कि यहां न केवल सहमति-असहमति के लिए पर्याप्त गुंजाइश है, बल्कि सम्मानजनक जगह है। इससे भी अच्छी बात यह है कि लोकतंत्र को मजबूत करने वाली अमूमन सभी संस्थाएं अपने कामकाज को लेकर पारदर्शिता बरतती हैं और आम अवाम को उनके फैसलों और उसकी प्रक्रिया के बारे में जानने का हक होता है। लेकिन देश की दिशा तय करने वाली किसी संस्था के काम को लेकर अगर आधी-अधूरी जानकारी सामने आती है या फिर लोगों के सामने अनुमान के आधार पर राय बनाने की नौबत पैदा होती है तो यह कोई आदर्श स्थिति नहीं है। गौरतलब है कि सत्रहवीं लोकसभा के लिए जारी चुनावों के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर केंद्रीय चुनाव आयोग की सुनवाई और उसके कुछ फैसलों पर उठे सवालों के संदर्भ में यह खबर आई कि आयोग के सदस्यों के बीच असहमति के स्वर भी उभरे, लेकिन उसके बारे में शिकायतकर्ता को पता नहीं चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बारे में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत पर आयोग ने क्लीन चिट दी। लेकिन खबरों के मुताबिक आयोग में इसे लेकर सर्वसम्मति नहीं थी और एक सदस्य ने उसके फैसले से असहमति जताई थी।
कायदे से आयोग के पास पहुंची शिकायत, उस पर सुनवाई और फैसलों पर सर्वसम्मति और बहुमत का पूरा ब्योरा रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए। लेकिन कुछ वजहों से ऐसा नहीं हो पाया था। अब इस मसले पर दो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने अपनी राय जाहिर की है। एक का कहना है कि आयोग के फैसले से सचिव शिकायतकर्ता को अवगत कराता है, मगर उस सूचना में यह साफ होना चाहिए कि फैसला सर्वसम्मति से लिया गया या बहुमत से। यानी शिकायतकर्ता को यह जानने का हक है कि किस सदस्य ने असहमति जाहिर की। इस मसले पर दूसरे पूर्व आयुक्त की राय है कि सुप्रीम कोर्ट की तरह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी असहमति का नोट देना चाहिए। जाहिर है, दोनों पूर्व आयुक्तों ने ऐसी पारदर्शिता की वकालत की है, जिसके बूते चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बनी हुई है। यों भी, अगर कोई पक्ष चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर पहुंचता है तो इस भरोसे के साथ ही कि वहां उस पर निष्पक्ष सुनवाई होगी और जो भी फैसला होगा, उसके बारे में पूरी जानकारी मुहैया कराई जाएगी। किन्हीं स्थितियों में ऐसा नहीं होता है तो जानकारी के अभाव में भ्रम की हालत पैदा होती है।
भारत में चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है, जिसके बारे में आमराय यही रही है कि उसके कामकाज और फैसलों में इस स्तर की निष्पक्षता होती है कि उस पर कोई विवाद नहीं हो। यह इसलिए संभव हो सका है कि आमतौर पर आयोग समूची चुनाव प्रक्रिया से लेकर किसी भी पार्टी के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक स्तर पर लिए गए फैसलों में जरूरी संतुलन और निष्पक्षता बरतता है। यही वजह है कि उसके ज्यादातर फैसलों को लेकर लोगों और राजनीतिक दलों के बीच कोई बड़ी शिकायत नहीं पाई जाती। लेकिन कई बार किसी पक्ष के असंतुष्ट होने पर अगर समूची प्रक्रिया और फैसले से संबंधित जानकारी पारदर्शी रहे तो इस असुविधा से बचा जा सकता है। इसलिए दो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों की राय की अपनी अहमियत है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को वेबसाइट पर रखा जाता है, उसी तरह अगर चुनाव आयोग में भी सर्वसम्मति या बहुमत से लिए गए निर्णय का ब्योरा मौजूद रहे तो इस पारदर्शिता और विश्वसनीयता से आयोग की साख ही मजबूत होगी।
Date:08-05-19
आयोग की प्रतिष्ठा
संपादकीय
विपक्ष का आखिरी दांव भी चित हो गया। मौजूदा लोकसभा चुनाव की मतगणना में 50 प्रतिशत वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की संयुक्त विपक्ष की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने एक मिनट से भी कम समय में खारिज कर दिया। 21 दलों द्वारा संयुक्त रूप से दायर इस याचिका को विपक्ष ने कितना महत्व दिया, इसे इससे भी समझा जा सकता है कि मंगलवार को जब यह याचिका पेश की गई, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू खुद अदालत में मौजूद थे, साथ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा भी थे और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी तो खैर वकील के तौर पर वहां थे ही। याचिका में चंद्रबाबू नायडू की दलील थी कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले के मुकाबले ज्यादा वीवीपैट की गिनती के प्रावधान का निर्देश दिया है, लेकिन यह संतोषजनक नहीं है, इसलिए इसे बदलकर हर सीट की 50 प्रतिशत वीवीपैट पर्चियों के मिलान की व्यवस्था की जाए। इसके बाद अदालत में जो हुआ, वह बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ने न तो इस दलील को ज्यादा महत्व दिया और न ही उस याचिका को, जिससे विपक्ष ने बड़ी उम्मीद बांधी थी। यही वजह है कि साठ सेकंड से भी कम समय में यह याचिका खारिज कर दी गई।
पहले चुनाव आयोग ने यह प्रावधान किया था कि हर विधानसभा क्षेत्र से किसी एक वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किया जाएगा। पिछली बार विपक्ष जब इस मसले को लेकर अदालत में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को बढ़ा दिया था। आठ अप्रैल के अपने फैसले में अदालत ने यह व्यवस्था दी थी कि प्रति विधानसभा क्षेत्र पांच वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाएगा। इसका अर्थ था कि कुल 10.35 लाख वीवीपैट में से 20,625 की पर्चियों का मिलान होगा। यानी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 1.99 फीसदी वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की व्यवस्था कर दी थी, जो उसे यह परखने के लिए पर्याप्त लगी कि वोटिंग मशीनों में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। चुनाव आयोग का कहना था कि इससे मतगणना में देरी होगी, लेकिन अदालत ने आयोग की इस आपत्ति को स्वीकार नहीं किया था। विपक्ष इतने से ही संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने इस फैसले को चुनौती देते हुए एक और याचिका दायर की थी, जो अब खारिज हो चुकी है।
भारत ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए जिस तरह से बड़े पैमाने पर वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया है, वह अपने आप में एक मिसाल है। दुनिया का कोई अन्य देश अभी तक यह नहीं कर सका। सब जगह वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल से पहले जिस तरह की आशंकाएं खड़ी की गईं, वे भारत में उस तरह से नहीं खड़ी हुईं, तो इसका श्रेय एक संस्था के रूप में भारतीय चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा और उसकी निष्पक्षता पर लोगों के भरोसे को ही दिया जाएगा। पर पिछले कुछ समय में जिस तरह राजनीतिक कटुता बढ़ी है, उसके चलते वोटिंग मशीनें भी निशाने पर आ गई हैं। वीवीपैट का प्रावधान भी चुनाव आयोग द्वारा इसीलिए किया गया है कि निष्पक्षता को जांचने की एक समांतर व्यवस्था मौजूद रहे। देश के सभी राजनीतिक दलों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि बिना किसी ठोस कारण के सिर्फ शक के आधार पर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहना अंत में चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को ही धूमिल करेगा, जो हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा।