07-08-2019 (Important News Clippings)

Afeias
07 Aug 2019
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Date:07-08-19

A Plainly Illegal Order

Why the overturning of Article 370 in J&K dosen’t stand up constitutional test

Suhrith Parthasarathy, is an Advocate

The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019, issued by the President day before yesterday, has been variously described as an act of genius and as a catastrophic misadventure. Even if it can hardly be both, what is certain is that the measure is plainly illegal. It violates the text and the spirit of the Constitution, and it renders nugatory Article 370, which memorialised the unique terms of Jammu & Kashmir’s accession to the Indian Union.

In the words of former home minister Gulzari Lal Nanda, Article 370 represented the only way through which India’s Constitution could be carried to J&K. Today that delicate path has been overturned, and the Constitution has been imposed as a collective whole on the state not through a process of democratic self-determination but through an exercise of executive whim. By that very precipitous whim the central government has also recommended the removal of the textual remnants of Article 370’s core promises and the cleaving of the state into two, a Union territory of J&K and a Union territory of Ladakh.

A consideration of the validity of this measure requires a study of both the history and the language of Article 370. The Indian Independence Act, 1947, which established the independent dominion of India, allowed the Government of India Act, 1935, to function as the country’s interim constitution until it enacted its own Constitution. Section 6(1) of the GOI Act permitted princely states to accede to India by executing an Instrument of Accession. In the case of J&K that instrument came with caveats, that its accession to the Indian union was only in respect of defence, foreign affairs and communications.

Article 370 concretised this pact. It made clear that Parliament could legislate only over the agreed subjects, though it did permit the President, through Article 370(1)(d), to extend to the state other provisions of the Constitution if they related to matters otherwise specified in the Instrument of Accession by consulting the state government. Where those matters went beyond the instrument’s ambit both the state government’s concurrence and the state constituent assembly’s ratification were mandated.

Interestingly, the provision also provided for a mechanism for its own abrogation. Clause (3) to the article allowed the President to declare Article 370 or any part of it inoperable on an express recommendation made by the state’s constituent assembly. But by 1956 the state’s constitution was finalised and soon its constituent assembly was disbanded. This meant that Article 370 was chiselled into the Indian Constitution, and could only be removed, if at all, through a mandate flowing from a plebiscite. But what the central government has now done is to look beyond Article 370(3) to repudiate its essential guarantees. It has orchestrated this scheme to abolish Article 370 by using the language contained in clause (1) to modify an altogether different provision, Article 367.

An otherwise benign stipulation, Article 367 contains a set of guidelines on how the Constitution ought to be interpreted. Invoking the powers vested in him under clause (1)(d) to Article 370, the President has not only made every provision of India’s Constitution applicable to J&K – which, in any event, renders otiose the basic purpose of Article 370 – but has also modified Article 367, in so far as it applies to J&K. This modification fictionalises the reference to the “legislative assembly” of J&K as used in Article 370 to mean the governor of the state and the reference to the “constituent assembly” used in clause (3) to mean the “legislative assembly of the state”.

As a result, the governor of J&K now plays the role of the legislature, and, therefore, concomitantly also the role of the state’s constituent assembly. This paved the way for a statutory notification that swiftly followed recommending the deletion of Article 370’s most critical covenants. The government in defending this move is likely to point to a 1972 Constitution bench judgment of the Supreme Court, in Mohd Maqbool Damnoo, where the court permitted a modification to Article 367 to allow references made in Article 370 to the legislative assembly of the state as the Sadar-i-Riyasat of Jammu and Kashmir, acting on the advice of the Council of Ministers of the State, to be construed as references to the governor of J&K.

But there is a critical difference here that cannot go unnoticed. The Sadar-i-Riyasat was abolished and replaced by an amendment to J&K’s Constitution by the governor of the state. The changes now made in Article 367, however, vest in the governor not only a representative power but also a constituent one. Moreover, unlike the alterations made earlier, the present amendments do not touch only upon a construal of Article 370, but they allow the provision as a whole to be rendered inoperable.

On any reasonable interpretation, therefore, the Presidential Order is a colourable exercise of power. It vests in an unelected body, in this case the governor, a constituent power of gargantuan proportions. In doing so it strikes at the Constitution’s federal quality and denudes the people of the country – in particular, the people of J&K – of the most cardinal of human rights, recognised in Article 1 of the Charter of the United Nations: the right to self-determination.


Date:07-08-19

Taxing times

Tax policies have become extractive and they are often backed by coercive methods

TOI Editorials

Cafe Coffee Day founder VG Siddhartha’s suicide has catalysed a debate on India’s tax policies and tough methods used by the tax department to meet revenue targets. In this regard Mohandas Pai, former Infosys CFO, has publicly articulated what others have said in private. It’s not too farfetched to describe the prevailing environment as one of tax terrorism. Policies have become increasingly extractive in nature and are backed by coercive measures such as threats of arrests. In an already ailing economy this approach will make things worse.

Taxation is part of the larger fiscal policy which aims to influence aggregate demand. In India, fiscal policy is designed in a make-believe world. Tax targets are often based on an unrealistic assessment of prevailing economic conditions. Revenue targets end up being overambitious. Alongside, successive budgets have granted more discretionary powers to tax officers. The outcome is an environment where the taxman is incentivised to be coercive. What businessmen are hesitantly saying today has been described in detail in CAG audits of the tax department. The case against the tax department has been made by a constitutional body.

NDA should go back to what it once promised: minimum government, maximum governance. Giving this slogan concrete shape can come through a light touch regulatory environment which will promote faster economic and job growth. If that is complemented by moderate tax rates and a policy rid of exemptions, the Laffer Curve will kick in. The government can then raise greater revenue for its welfare commitments. Moreover, it won’t have to resort to extractive measures such as the recent CSR-related amendments to Companies Act calling for arrests in the case of defaults. This is a draconian turn to what was a terrible idea in the first place – in essence, another tax in disguise. Economic revival calls for a far more positive policy environment.


Date:07-08-19

Time to re-form to reform

At this stage,there’s no short-cut to faster growth other than rising productivity and investment

Arvind Panagariya, [Professor of economics, Columbia University, US]

India’s GDP has grown at an annual average rate of 7.5% during the five years ended 2018-19. This average figure masks considerable variation in the annual rates, which peaked at 8.2% in 2016-17 and bottomed out at 6.8% in 2018-19. In the quarter ended March 31, 2019, growth fell to the worrying level of 5.8%. According to most reports, recovery in the growth rate appears sluggish for now.

Some commentators point to demonetisation as a key trigger that led to the fall in the growth rate. But proponents of this view have provided no credible supporting evidence. Given that demonetisation took place in early November 2016, its impact should have been concentrated in 2016-17, which is not the case. One may invoke the argument that the effect took place with a lag. But given the instantaneous nature of the event, absence of any perceptible immediate impact greatly undermines the validity of the argument.

According to another hypothesis, introduction of the goods and services tax (GST) and the disruption accompanying it were responsible for the decline.

While there is some truth in this, GST disruption is largely behind us. I would argue that the most important source of the slowdown is weakness in the financial sector.

The beginning of the decline in the growth rate in 2017-18 coincided with the sharp decline in the growth of credit by public sector banks (PSBs) due to large and rising level of non-performing assets (NPAs). Credit by non-banking financial companies (NBFCs) partially filled the gap but its growth could not be sustained. Though growth in bank credit has seen some recovery within the last year, it remains sluggish.

Doubts remain

Three recent measures — surcharge on income tax on the rich, protective custom duties on several products, and the introduction of jail term for failure to meet prescribed corporate social responsibility (CSR) expenditures — have also hurt market sentiment. Though their impact on growth will be felt over time, they have raised doubts in the minds of investors about GoI’s intention to move towards greater market freedom. The decision to proceed with the four labour codes, without any reform of underlying labour laws, has reinforced these doubts.

Pulling in the opposite direction are several reformist measures. Of immediate relevance is the amendment to the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), which will help speed up muchneeded resolution of NPAs of PSBs.

The National Medical Commission Act (NMCA) is a bold, path-breaking reform that promises significantly improved outcomes in medical education and, hence, the health sector. The decision to privatise several PSUs, if implemented, would go a considerable distance towards restoring GoI’s reform credentials.

Finally, a Higher Education Commission Act and a National Research Foundation, announced in the recent Budget speech, carry the potential to entirely transform India’s higher education system.

In the current fiscal year, growth is unlikely to recover in a major way. Two factors pose a challenge to private corporate investment, which is critical to growth acceleration.

First, available data suggest that once we take into account off-Budget borrowing of the government, the combined fiscal deficit of the Centre and states is mopping up almost all of financial savings of households. Second, financial markets remain weak, undermining intermediation of available financial savings, which may partially include savings by corporations.

Immediately, corrective actions are two, both falling under the purview of RBI: cut in the interest rate and allow the rupee to depreciate. Due to continued low inflation, real interest rate is exceptionally high today. Therefore, RBI is in a position to effect a significant cut in it without fear of missing its inflation target, which is allowed to rise up to 6% under the current legislation.

While improving investor sentiment, an interest-rate cut would also help improve the financial health of banks.

Depreciation of the rupee is a muchneeded correction to the exchange rate.

Since 2014, it has appreciated 15% in real terms. Because productivity growth in Indian industry over this period could not have exceeded productivity growth in foreign industry by 15%, Indian goods have likely become less competitive than their foreign counterparts since 2014. Depreciation of the rupee will help restore the lost competitiveness.

This will, in turn, help expand domestic output.

Stand up & be counted

In the longer term, there is no shortcut to faster growth other than accelerated growth in productivity and investment.

Both require pro-market reforms. It is futile to blame consumption demand when the real problem is the inability of our industry to stand up to foreign competition. The world merchandise export market is $17 trillion, and India’s share in it is just 1.7%. A more competitive domestic industry could have easily escaped weak domestic demand by exporting more.

Auto industry, at the forefront of those complaining about weak consumption demand, offers the most compelling example from this perspective. After 70 years of absolute protection, it has less than 1% share in the global export of passenger cars. Even in the domestic market, it is able to survive only because a 50-100% tariff on imported cars allows it to charge the customer one-and-a half times the price customers in the rest of the world pay for similar cars. This must change.


Date:07-08-19

Headwinds from US-China stand-off

India’s growth has to be sourced domestically

ET Editorials

The US-initiated trade war with China and much of the rest of the world has entered a new phase of harm. India cannot be immune to these developments and policy must prepare for the possible fallout. The US labelled China a currency manipulator and stocks plunged around the world. The good news is that the Chinese central bank responded by setting a stronger-than-expected exchange rate target, offering some respite. But there are reasons to believe that the respite would be short-lived and that both currency and trade movements would continue to dampen world growth.

Two things have pushed the yuan down. The Fed cut its policy rate by 25 basis points. Then, President Donald Trump imposed an additional 10% tariff on $300 billion worth of imports from China. It is only natural for the currency of a country whose exports are expected to suffer, especially as a result of being at the receiving end of an economic fusillade by the world’s largest economy. Not just the Chinese currency, anticipation of slowing world growth and trade, along with the need for economies that compete with China’s exports that have now become cheaper in dollar terms to stay competitive, has pushed down exchange rates of other Asian economies.

When markets turn volatile, footloose capital redeploys to the safety of the US market. Such flight to safety, in turn, pushes up the dollar. The yuan and other currencies weaken again, and this raises the blood pressure in the White House yet again. Chinese leaders cannot afford to buckle under pressure from the US, and have ratcheted up the trade war, further slashing American farm imports. Farm lobbies in the US would complain, and the vicious cycle would turn, depressing global trade and growth further.

India will have to rely even more on the domestic market for growth. A slowing world economy would also weaken commodity prices, including crude prices. That would help, provided India can find ways to fuel domestic growth. Macroeconomic stability gains a premium, restricting the room to cut rates.


Date:07-08-19

लद्दाख में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकेगा, अक्साई चिन-पीओके पर नज़र रख सकेंगे

रितेश शुक्ला

लद्दाख और जम्मू-कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश बनना और 35ए के अंत के साथ जमीन खरीदने की पाबंदी हटने का असर जितना जम्मू-कश्मीर के अंदर होना है उससे कहीं अधिक भारत की सुरक्षा एवं सामरिक विषयों पर होना तय है। भारत अब पीओके और अक्साई चिन पर बेहतर स्थिति पर होगा। फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लॉमसी के विशेषज्ञ अक्षोभ गिरिधरदास कहते हैं कि इस कड़ी में हमें अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) के पास होने को भी देखना चाहिए। क्योंकि अब सरकार व्यक्ति को भी आतंकी घोषित करके जेल में डाल सकेगी। संपत्ति कुर्क कर सकेगी। अब अलगाववादियों के लिए जिहाद महंगा पड़ेगा। अब पाकिस्तान के मिलेट्री इस्टैब्लिशमेंट को अफगानिस्तान और भारत की सीमा पर अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा।’ पाक घुसपैठियों और उनके अंदरूनी समर्थकों पर नकेल कसने में आसनी होगीः कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद एक तरफ भारत ज्यादा मुस्तैदी से पाकिस्तानी घुसपैठियों और उनके अंदरूनी समर्थकों पर नकेल कस पाएगा। दूसरी तरफ पाक सेना पर भी दबाव बढ़ेगा। उसकी शक्ति तालिबान और जेहादियों को रोकने और मनाने में खर्च होगी। अब भारत लद्दाख में मिलेट्री इस्टैब्लिशमेंट बना चीन को जवाब देने की स्थिति में भी होगाः रक्षा विशेषज्ञ प्रवीण सॉहनी का मानना है कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत सीधे तौर पर चीन के आमने-सामने आ गया है क्योंकि कश्मीर की चार घाटियां शक्सगम, रस्कम, शिमशल और अक्साई चिन सीधे तौर पर चीन के कब्जे में है। एक तरफ यहां चीन ने भारी इन्फ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। वहीं भारत का कम्युनिकेशन लिंक बहुत कमजोर है। हालांकि प्रवीण मानते हैं कि भारत ने जल्दबाजी में कदम उठाकर खतरा मोल ले लिया है। चीन के राष्ट्रपति अक्टूबर में भारत आएंगे, तब कई स्थितियां और साफ होंगीः एक और रक्षा विशेषज्ञ भरत कर्नाड का मानना है कि क्योंकि अब भारत के लिए जम्मू-कश्मीर में कहीं भी जमीन हासिल करना आसान होगा। भारत भी तेजी से अपने मिलेट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकेगा। इस वजह से चीन की तरह ही भारत की भी मजबूत स्थिति होगी। चीन चाहता है कि भारत वन बेल्ट वन रोड के साथ जुड़े और ऐसी स्थिति में दोनों देशों के बीच बातचीत नई दिशा ले सकती है। वो दिशा क्या होगी, इसका पता अक्टूबर में चलेगा जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के दौरे पर होंगे और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे।


Date:07-08-19

कश्मीर पर फैसले के पीछे अफगानिस्तान भी

पाक-तालिबान के कुचक्रों से निपटने की नई रणनीति के तहत किया राज्य का पुनर्गठन

हर्ष वी पंत प्रोफेसर, (इंटरनेशनल रिलेशन्स,किंग्स कॉलेज लन्दन)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने नाटकीय कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा वापस ले लिया और राज्य के पुनर्गठन का विधेयक पारित करा लिया जो इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर देगा। सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश के जरिये जिस तरह अनुच्छेद 370 को खत्म किया उसकी मिसाल हाल के इतिहास में नहीं मिलती और इसीलिए फैसले ने कोई लोगों को चौकाया है। अनुच्छेद 370 को खत्म करना भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जनसंघ के दिनों से रहा है। मौजूदा परिस्थितियों से बेहतर मौका इस लक्ष्य को हकीकत में बदलने का नहीं मिल सकता था, क्योंकि भाजपा को जबर्दस्त जनादेश मिला है और विपक्ष बिखरा हुआ है। इस कदम से भारत ने बुनियादी रूप से पाकिस्तान के साथ किसी भावी संवाद की शर्तें बदल दी है। चूंकि अब जम्मू-कश्मीर का भारत में पूरी तरह विलय हो गया है तो भारत के पास बातचीत की सूची में कश्मीर को शामिल करने का कोई कारण नहीं है। पाकिस्तान के लिए भारत के साथ बातचीत का मतलब है कश्मीर पर बातचीत। लेकिन भारत द्वारा राज्य के पुनर्गठन के बाद यह स्थिति ऐसी ही नहीं रहेगी। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के बाद भारत इस क्षेत्र को अधिक रणनीतिक महत्व देगा। यह क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टीस्तान और चीन के कब्जे वाले अक्साई चिन के बीच में मौजूद है। इसलिए आश्चर्य नहीं है कि पाकिस्तान इस फैसले पर इतना बौखलाया हुआ है और जो दिख भी रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि उनके सैनिक कश्मीरी लोगों के प्रति दायित्वों की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने वहां की संसद के संयुक्त संत्र में कहा कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाने की सोच रहा है। उन्होंने कहा कि हम हर मंच पर यह ल़ड़ाई लड़ेंगे। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हम इसे कैसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले जा सकते हैं। ध्यान देने की बात है कि जम्मू-कश्मीर का दर्जा बदलने का भारत का नाटकीय कदम ऐसे वक्त में आया है जब अफगानिस्तान में जमीनी परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। कुछ दिनों पहले वॉशिंगटन में पाक प्रधानमंत्री इमरान खान को अमेरिका की सराहना मिलने के बाद अफगानिस्तान में राजनीतिक समाधान की कोशिशों में तेजी आ गई है। इससे नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ाने और कश्मीर में व्यापक रूप से आतंकी व अन्य करतूतें करने की पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ गई है। लेन-देन के सौदे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान में पले-बढ़े तालिबानियों को अफगानिस्तान सौंपने की तैयारी दिखाई है। जम्मू-कश्मीर पर मोदी सरकार के फैसले के पीछे एक कारण यह भी है। अफगानिस्तान को काबू करने वाली पाकिस्तान व तालिबान की यह नापाक सांठगांठ भारतीय कश्मीर में आतंकी हमलों के रूप में अधिक बड़ा संकट पैदा कर सकती है। इसीलिए दिल्ली की कश्मीर पहल का लक्ष्य देश की उत्तर-पश्चिमी सीमाओं पर संघर्ष से निपटने की रणनीति को नया रूप देना भी है।  बाहरी मोर्चे पर अब इस कदम के वैश्विक कूटनीतिक परिणामों से निपटने की चुनौती है तो देश के भीतर हिंसा भड़काने के प्रयास भी हो सकते हैं। अब तक तो घरेलू मोर्चे पर पूरी तरह शांति है और सरकार ने कश्मीर में स्थिति को बहुत कुशलता से संभाला है। कश्मीर में ऐसे कई लोग होंगे जो भारत-कश्मीर संबंधों में देश ने जो नई स्थिति पैदा की है, उसमें उन्हें अपने लिए अवसर नज़र आ रहे होंगे। भारत की मुख्यधारा में कश्मीर के पूर्ण विलय से दशकों से हिंसा और आतंकवाद भुगत रहे सामान्य कश्मीरियों के लिए अत्यधिक अवसर हैं। यदि भारत ने अपने पत्ते सही चले तो उसके लिए देश से बाहर भी बहुत सारे अवसर हैं। जब उसने कश्मीर में भीतरी बदलाव किए हैं तो वह दुनिया से नई हकीकत के धरातल पर संवाद कर सकता है। यह ऐसा मुद्दा है कि जिसके कारण भारत वैश्विक मंच पर लड़खड़ाकर ही चलता रहा है। लेकिन, अब इसकी शृंखलाएं तोड़ने के बाद वह सिर्फ दक्षिण एशियाई शक्ति की बजाय सच्चे अर्थों में क्षेत्रीय शक्ति व वैश्विक खिलाड़ी बनने की ओर तेजी से बढ़ सकता है।


Date:07-08-19

भारत में विषमता के कारण विकसित हो रहे हैं दो देश

संपादकीय

भारत में दो देश विकसित हो रहे हैं। आबादी का ऊपरी 10 प्रतिशत जिसे अभाव छू भी नहीं सकता, जबकि नीचे का 67 प्रतिशत किसान और खेतिहर मजदूर, जो दो जून की रोटी के लिए संघर्षरत है। 2014 और 2015 में इंद्र भगवान के मुंह फेर लेने के कारण किसान सूखे की मार झेलता रहा। तीसरे साल अनाज, दलहन, प्याज, आलू, कपास और अन्य फसल की पैदावार इस किसान ने अपनी कर्मठता से रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाई। किंतु उनके दाम जमीन पर आ गए, क्योंकि उपज बढ़ने पर राज्य अभिकरणों के पास उनके विपणन और भंडारण की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी। किसानों ने अपना अनाज और सब्जियां सड़कों पर फेंकना शुरू किया। नतीजतन चौथे साल हताश किसानों ने कम खेती की। अनाज का ज्यादा उत्पादन हो तो कीमत कम करके व्यापारी मालामाल और अनाज कम पैदा हो तो ऊंची कीमतों से मध्यम वर्ग के उपभोक्ता की कमर पर वार। यानी दोनों स्थितियों में व्यापारी खुश, शेयर मार्केट खुश। यानी चाकू खरबूज पर गिरे या खरबूज चाकू पर कटेगा खरबूज ही। अबकी बार कहीं अति-वृष्टि, कहीं बाढ़ और कहीं सूखा। दावोस में मोदी ने बताया कि 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार दो गुना बढ़कर पांच लाख करोड़ डॉलर हो जाएगा। उन्होंने दुनियाभर से आए राष्ट्राध्यक्षों को ही नहीं उद्योगपतियों को भी बताया कि भारत की ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया…..’ (सभी लोग सुखी हों, सभी निरोग हों…) में विश्वास रखता है। लेकिन ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत के गांव का एक कामगार 50 साल में जितना पैसा कमाता है, उतना किसी शीर्ष गारमेंट कंपनी का एक मैनेजर मात्र 17.5 दिन में कमाता है। या यूं कहें कि जितना यह मोटी तनख्वाह पाने वाला मैनेजर एक साल में कमाता है, उतना कमाने कि लिए उस कामगार को 941 वर्ष लगेंगे। अर्थात लगभग सौ पीढ़ी। भारत के संविधान की उद्देशिका तो कहती है ‘हम भारत के लोग ……… समस्त नागरिकों को ….अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए ….. दृढ़ संकल्पित होकर …. इस संविधान को अंगीकृत …. करते हैं’। फिर क्या कारण है कि 70 सालों में भी वह कामगार वहीं रहा और उसके फावड़े में वह दम नहीं आ सका जो एक बड़े बाप का बेटा शेयर मार्केट से हासिल कर लेता है?


Date:07-08-19

भारतीय कूटनीति का इम्तिहान होगा

विवेक काटजू, (विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)

स्वतंत्र भारत के राष्ट्र जीवन में यह एक ऐतिहासिक पड़ाव है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को संसद में बताया कि जम्मू-कश्मीर राज्य मौजूदा स्वरूप में समाप्त किया जा रहा है और उसके स्थान पर अब दो केंद्रशासित प्रदेश होंगे। पहला जम्मू-कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में नहीं। इस बड़े बदलाव के पीछे कई कारण भी बताए गए हैैं। लद्दाख के मामले में कहा जा रहा है कि केंद्रशासित दर्जा लद्दाखियों की आकांक्षाएं पूरी करने में मददगार होगा। इससे भी महत्वपूर्ण मसला जम्मू-कश्मीर का है। जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की पहल के पीछे की वजह आंतरिक सुरक्षा स्थिति बताई गई है। इस स्थिति के लिए सीमा पार आतंकवाद जिम्मेदार है।

यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय को साफ संकेत है कि तीन दशकों से आतंकवाद का दामन पकड़े रहने वाले पाकिस्तान को अब इससे बाज आना चाहिए। पाकिस्तानी पोषित आतंकवाद ने जम्मू-कश्मीर की जनता का जीवन नरक बना दिया है। अब सरकार ने जो कदम उठाया है उससे यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि इससे पाक प्रायोजित आतंक पर लगाम लग पाएगी। गृहमंत्री ने यह भी एलान किया कि जम्मू-कश्मीर का जो विशेष दर्जा था वह भी वापस लिया जाएगा। इसके साथ ही यह आस लगाई जा सकती है कि राज्य की जनता खासतौर से कश्मीर घाटी के लोगों के विकास की जरूरतों पर विशेष ध्यान देते हुए इस इलाके की प्रगति के लिए तेजी से कदम उठाए जाएंगे।

अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक वर्ग को कठघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि कश्मीरी नेताओं ने कश्मीरी अवाम की तरक्की पर ध्यान नहीं दिया और अपनी स्वार्थ सिद्धि एवं राजनीति चमकाने में ही लगे रहे। सरकार के ये कदम विशेषकर जम्मू-कश्मीर को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह भारत से जोड़ने में सहायक हो सकते हैं।

अब तक जैसे जम्मू-कश्मीर के लोग भारत के अन्य भागों में कारोबार कर सकते थे, जमीन-जायदाद खरीद सकते थे वैसे ही उम्मीद की जा सकती है कि भारत के अन्य राज्यों के लोग भी कश्मीर में जाकर वहां की विकास प्रक्रिया मेंं पूर्ण रूप से शामिल हो सकते हैं। घाटी में खासतौर से इस बात को लेकर डर रहा है कि अगर ऐसा कदम उठाया जाएगा तो फिर कश्मीर की जनसांख्यिकी में बदलाव आ सकता है। ये आशंकाएं सही नहीं हैं। भारत के अन्य प्रदेशों के लोग किसी कतार में नहीं खड़े हैं कि वे जल्द से जल्द कश्मीर में जा बसेंगे। ऐसे में फौरी तौर पर ही नहीं, बल्कि भविष्य में भी घाटी की जनता को यह आश्वासन दिलाने की महती आवश्यकता है कि न केंद्र सरकार और न ही कोई अन्य राजनीतिक शक्ति उनके धर्म या उनकी परंपराओं में किसी तरह का हस्तक्षेप करना चाहती है।

हां, अलगाववाद को कभी मंजूर नहीं किया जा सकता और धार्मिक कट्टरपंथी तत्वों पर नियंत्रण रखना और कट्टरपंथी विचारधारा को समाप्त करना जरूरी है। पाकिस्तान के ‘फिफ्थ कॉलम’ यानी पाकिस्तानपरस्त तत्वों को भी खत्म करना है, लेकिन सरकार का दायित्व है कि वह कश्मीर की आम जनता को विकास का भरोसा दिलाते हुए यह भी विश्वास दिलाए कि उसके रोजमर्रा के जीवन में भी कोई दखलंदाजी नहीं होगी।

यह साफ है कि कश्मीर के राजनीतिक वर्ग पर सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रहार किया है। इसी कारण अपने सभी मतभेदों को भुलाते हुए वे एकजुट हो गए हैं। वास्तव में यह वह राजनीतिक वर्ग है जो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार और शेख अब्दुल्ला के बीच हुए समझौते के बाद अस्तित्व में आया। उस करार के तहत अब्दुल्ला ने कश्मीर को स्वतंत्र भारत का एक हिस्सा माना और कश्मीर के लिए स्वतंत्रता का दावा त्याग दिया। इसके बदले जम्मू-कश्मीर का विलय भारत में स्वायत्तता की शर्त पर हुआ।

स्वतंत्रता और स्वायत्तता में जमीन-आसमान का फर्क है। 1953 में भारत सरकार को जब लगा कि शेख अब्दुल्ला स्वायत्तता को छोड़कर स्वतंत्रता की दिशा ढूंढ रहे हैं तो सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन राज्य में ऐसे राजनीतिक तत्व थे जिन्हें स्वायत्तता मंजूर थी और उन्होंने भारत सरकार के साथ सहयोग जारी रखा।

1971 के बाद कश्मीर की राजनीति ने नई करवट ली और शेख अब्दुल्ला ने स्वतंत्रता का सपना छोड़ दिया और भारत सरकार के साथ समझौता करके राज्य सरकार की बागडोर संभाली। चार दशकों से ज्यादा की इस अवधि में भारत सरकार ने कश्मीर की बुनियादी संवैधानिक स्वायत्तता कायम रखी जिसकी वजह से वहां के राजनीतिक वर्ग को यह भरोसा हुआ कि यह यथास्थिति बरकरार रहेगी। शायद उन्होंने संघ परिवार की कश्मीर को लेकर विचारधारा को नजरंदाज किया। इसी कारण राज्य की सियासी बिरादरी को लग रहा है कि उसने भारत सरकार से स्वायत्तता को लेकर जो सहमति वाला समझौता किया था उसमें अब उसके साथ विश्वासघात हुआ है। यह सोच गलत है।

कश्मीर के संवैधानिक परिवर्तन से पाकिस्तान व्याकुल के साथ-साथ क्रोधित भी है। पाकिस्तान सरकार ने एलान किया है कि वह पूरी कोशिश करेगी कि भारत इन कदमों को वापस ले। पाक इस्लामिक देशों के संगठन यानी ओआइसी का दरवाजा पहले ही खटखटा चुका है। सुरक्षा परिषद में भी वह इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप सहित दुनिया के अन्य दिग्गज नेताओं पर भी इसमें हस्तक्षेप का दबाव डालेगा। वह यह भी दुष्प्रचार करेगा कि भारत के इस फैसले से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा जिससे विश्व शांति खतरे में पड़ सकती है। वह अपने प्रतिनिधिमंडल भेजकर महाशक्तियों की दृष्टि कश्मीर पर केंद्रित करने की कोशिश कर सकता है। संभव है कि पाक सरकार ट्रंप को यह संदेश भेजे कि मौजूदा हालात में वह उससे अफगान मसले पर सहयोग की अपेक्षा न करें, क्योंकि अब उसका पूरा ध्यान अपने पूर्वी मोर्चे पर होगा।

भारत सरकार ने राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया है, लेकिन अब उसको आंतरिक मोर्चे पर यह साबित करना पड़ेगा कि यह कदम भारत के राष्ट्रीय हितों को पोषित करेगा। सरकार को ऐसे तत्वों को प्रोत्साहन देना होगा जो कश्मीर घाटी के लोगों में भारत के प्रति अच्छी भावनाएं विकसित कर सकें ताकि स्थानीय लोग भारतीय संघ के प्रति लगाव रखते हुए प्रत्येक स्तर पर भारतीय राष्ट्र जीवन का हिस्सा बन सकें।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को यह स्पष्ट करना होगा कि यह संवैधानिक कदम भारत के आंतरिक मामलों से जुड़ा है और इसमें किसी देश या संस्था का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा। खासतौर से अगर पाक इस मामले को सुरक्षा परिषद में उठाने की कोशिश करे तो भारत को यह संदेश मजबूती से देना पड़ेगा कि अब परिषद का कश्मीर के मामले से कोई सरोकार नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय कूटनीति का भी एक इम्तिहान होगा।


Date:06-08-19

इतिहास की भूल सुधारता एक ऐतिहासिक फैसला

गौतम चौधरी

संसद में पेश किए गए संकल्प और धारा 370 को वापस लेने के बाद अब जम्मू -कश्मीर को वह अधिकार प्राप्त नहीं रहेगा जो पहले था। इसलिए यह फैसला सचमुच भाजपा सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। भाजपा अपने घोषणा पत्र में सदा से इस बात को जोड़ती रही थी कि वह पूरे देश में एक प्रकार का संविधान लागू करेगा। इस संकल्प को भाजपा ने पूरा किया और उसने न केवल तीन तलाक विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास करवाया अपितु कश्मीर को भी विशेष दर्जा से मुक्त कर दिया

जम्मू -कश्मीर को स्वायतता देने वाला अनुच्छेद 370 को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। नि:संदेह यह नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतंत्रिक गठबंधन सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। दरअसल, स्वतंत्रता के समय द्विराष्ट्रवाद केसिद्धांत को लेकर जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो देश की कुछ रियासतों ने अपने आप को दोनों देशों से अलग स्वतंत्र अस्तित्व की बात की थी, जिसमें जम्मू -कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़ प्रमुख थे। चूंकि हैदराबाद और जूनागढ़ भारत के आंतरिक भाग में था इसलिए अंततोगत्वा दोनों को भारतीय संघ में विलय के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन जम्मू -कश्मीर की भौगोलिक स्थिति उसे अलग बना रही थी। कश्मीर के तात्कालीन राजा महाराजा हरिसिंह ने जम्मू -कश्मीर को अलग रखने का पूरा मन बना लिया था लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की ओर से अफगानी कबालियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। इस अचानक हमले से राजा घबरा गए और सहायता के लिए भारत की ओर हाथ बढ़ाया। भारत ने सशर्त सहयोग का आश्वासन दिया और अपनी सेना भेज दी। युद्ध हुआ, लेकिन तबतक पाकिस्तानी कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कव्जा कर चुके थे।

कश्मीर का अधिकतर हिस्सा भारत में रहा और कुछ हिस्से पर पाकिस्तान का कव्जा हो गया। भारत पाकिस्तान के बीच झूल रहे जम्मू -कश्मीर को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संयुत राष्ट्र में ले गए लेकिन वहां भी मामला उलझा ही रहा। इसके कारण कश्मीर का मामला दिन ब दिन उलझता ही गया। चूंकि पाकिस्तान के साथ कश्मीर में युद्ध की स्थिति बनी थी और वहां अशांति भी थी साथ ही पूरा का पूरा कश्मीर भी भारत का अंग नहीं बन पाया था इसलिए भारत का संविधान वहां की विधानसभा में पारित नहीं हो पाया। ऐसी परिस्थिति में कश्मीर को भारत का अंग बनाए रखने के लिए संविधान में अलग से एक व्यवस्था दी गई जिसे धारा 370 के नाम से जाना गया। इसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह के सिपहसालार शेख अदुल्ला के बीच 1954 में एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत एक आदेश से अनुच्छेद 35-ए को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद को संविधान में शामिल करने से कश्मीरियों को यह विशेषाधिकार मिला कि बाहरी यहां नहीं बस सकते हैं। 35-ए से जम्मू -कश्मीर को विशेषाधिकार मिला हुआ था।

जम्मू -कश्मीर से बाहर का कोई भी व्यति यहां अचल सम्पत्ति नहीं खरीद सकता है। इसके साथ ही कोई बाहरी व्यति यहां की महिला से शादी करता है तब भी सम्पत्ति पर उसका अधिकार नहीं हो सकता है। लेकिन इस दर्जे को लेकर पूरे देश में असंतोष था। खासकर भारतीय जनता पार्टी इसे दो विधान, दो प्रधान, दो निशान मानती रही और इसके खिलाफ आन्दोलन करती रही। जम्मू -कश्मीर को लेकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय जनसंघ ने सबसे पहले आन्दोलन प्रारंभ किया। उस आन्दोलन में डॉ. मुखर्जी गिरफ्तार हुए और जम्मू – कश्मीर में ही उनकी मौत हो गई। कश्मीर पूरा न तो भारत के पास है और न ही पाकिस्तान के पास है। कश्मीर को भारत द्विपक्षीय मुद्दा मानता है जबकि पाकिस्तान को तीसरे पक्ष से परहेज नहीं है। पाकिस्तान कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग करता रहा है लेकिन भारत सदा से इसके पक्ष में नहीं रहा। भारत का कहना है कि वहां भारतीय संविधान के आधार पर प्रत्येक पांच साल पर संसद के चुनाव हो रहे हैं और व्यवस्थित विधानसभा है इसलिए जम्मू -कश्मीर में जनमत संग्रह की कोई जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू -कश्मीर का अपना संविधान था। इसके साथ ही सुरक्षा और विदेश मामलों को छोड़कर हर फैसला लेने का अधिकार था। संविधान के इस हिस्सा के हटने से संविधान से कश्मीर को मिला विशेष दर्जा अब खत्म हो गया है। हालांकि जानकार बताते हैं कि 1947 में स्वायत्तता के आधार पर ही कश्मीर भारत के साथ आया था

लेकिन भारतीय पक्ष इस बात को नकारता रहा है। भारतीय पक्ष, खासकर भाजपा से संबंधित चिंतकों का दावा है कि जम्मू – कश्मीर में चूंकि पाकिस्तान हावी हो रहा था इसलिए वहां के राजा ने भारत के साथ विलय की सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। अनुच्छेद 370 से जम्मू -कश्मीर को संविधान में विशेष दर्जा मिला हुआ था। इसे गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में खत्म करने घोषणा कर दी। इससे पहले प्रधानमंत्री के आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई थी। अमित शाह ने कहा कि जम्मू – कश्मीर का फिर से पुनर्गठन किया गया है। जम्मू -कश्मीर को दो हिस्सों में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू -कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश होगा और दूसरा लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश होगा। जम्मू -कश्मीर में विधानसभा होगी जबकि लद्दाख फिलहाल केन्द्र के जिमे रहेगा। केन्द्रीय गृहमंत्री के द्वारा संसद में पेश किए गए संकल्प और धारा 370 को वापस लेने के बाद अब जम्मू -कश्मीर को वह अधिकार प्राप्त नहीं रहेगा जो पहले था। इसलिए यह फैसला सचमुच भाजपा सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। भाजपा अपने घोषणा पत्र में सदा से इस बात को जोड़ती रही थी कि वह पूरे देश में एक प्रकार का संविधान लागू करेगा। इस संकल्प को भाजपा ने पूरा किया और उसने न केवल तीन तलाक विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास करवाया अपितु कश्मीर को भी विशेष दर्जा से मुक्त कर दिया।


Date:06-08-19

या कुछ रह गया है अब अनुच्छेद 370 में?

भूपेन्द्र गुप्ता

1947 में अनुच्छेद 370 को जिस स्वरूप में लागू किया गया था, समय समय पर होने वाले परिवर्तनों ने इसे पूरी तरह बदल दिया। यह विषय इसलिए समीचीन है कि कश्मीर पर होने वाली आक्रामक बहसों में लोग यह भूल ही जाते हैं कि अनुच्छेद 370 मूल स्वरूप में बचा ही कहां।

भारत में जब भी कश्मीर या उसकी समस्याओं की चर्चा होती है, संविधान का अनुच्छेद 370 जिसके तहत कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, चर्चा के केंद्र में आ जाता है। 1947 में अनुच्छेद 370 को जिस स्वरूप में लागू किया गया था या आज भी यह अनुच्छेद उसी स्वरूप में बाकी है, या समय समय पर होने वाले परिवर्तनों ने इसे पूरी तरह बदल दिया है। यह विषय इसलिए समीचीन है कि कश्मीर पर होने वाली आक्रामक बहसों में लोग यह भूल ही जाते हैं कि आज अनुच्छेद 370 किस स्वरूप में बचा है। धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में सुरक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में ही कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अन्य किसी विषय से संबंधित कानून को लागू कराने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए। ये प्रावधान संविधान के 21वें भाग में समाविष्ट है जिन्हें अस्थाई प्रावधान कहा गया है । इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू -कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती थी जिसे 1964 के संशोधन के बाद 356 एवं धारा 357 को राज्य पर लागू कर दिया गया तथा राष्ट्रपति को इस अनुच्छेद के अनुसार वैधानिक व्यवस्था गडबड़ाने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार दे दिया गया है। 1976 का भूमि कानून कश्मीर पर लागू नहीं होता । संविधान की धारा 360 के अन्तर्गत वित्तीय आपातकाल लगाने का भी प्रावधान नहीं किया जा सकता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू -कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होते थे। 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू -कश्मीर उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपीलों को स्वीकार करना शुरू किया है तथा उसे अधिकृत किया गया है। धारा 370 की वजह से कश्मीर में सीएजी, आर.टी.आई. जैसे कानून लागू नहीं होते थे जिन्हें 1958 में लागू कर दिया गया । इस कानून के तहत आई.ए.एस., आई.पी.एस. की नियुतियां कश्मीर में नहीं होती थी। 1958 से यह केंद्रीय सेवाएं भी वहां शुरू हो चुकी है कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है। भारत संसद को जम्मू -कश्मीर के संबंध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है। कश्मीर के राज्य प्रमुख को सदर-ए रियासत और मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। यह मुद्दा भी 1966 में जम्मू -कश्मीर विधानसभा में पारित सुधार से बदल दिया गया है। प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री तथा सदर-ए रियासत के स्थान पर राज्यपाल पद नामों को स्वीकृत कर प्रयोग करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। पहले सदर-ऐ रियासत का चुनाव विधान सभा द्वारा हुआ करता था, किन्तु अब राज्यपाल की नियुति राष्ट्रपति द्वारा होने लगी है।

समय-समय पर आपसी बातचीत और परस्पर सहमति से इस अनुच्छेद के कई बिंदुओं में परिवर्तन हो चुका है। 1954 से कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। 1954 में ही चुंगी केंद्रीय आबकारी, नागरिक उड्यन और डाकतार विभाग के कानून तथा नियम जम्मू -कश्मीर में लागू किए गए हैं। 1959 में आपसी समझ से ही भारतीय जनगणना का कानून भी जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। 1965 में श्रमिक कल्याण, श्रमिक संगठन, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा संबंधी केंद्रीय कानून भी राज्य में लागू हुए हैं। 1966 में लोकसभा में प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार भी दिया गया है। 1971 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गया। 1986 में अनुच्छेद 249 के प्रावधान भी जम्मू -कश्मीर राज्य पर लागू हुए हैं। इस धारा में ही उसके सपूर्ण समाप्ति की व्यवस्था भी बताई गई है। धारा 370 का उप अनुच्छेद -3 बताता है कि पूर्ववर्ती प्रावधानों में कुछ भी लिखा हो राष्ट्रपति प्रकट सूचनाओं द्वारा यह घोषित कर सकते हैं कि यह धारा कुछ अपवादों और संशोधनों को छो? दिया जाए तो वह समाप्त की जा सकती हैं। इस धारा का एक परन्तुक भी है, जो कहता है कि इसके लिए राज्य की संविधान सभा की मान्यता चाहिए। किन्तु अब राज्य की संविधान सभा ही अस्तित्व में नहीं है ।

देखा जाए तो अनुच्छेद 370 जिस स्वरूप में 1947 लागू किया गया था अब उसके केवल भूमि, स्वामित्व के अधिकार महिलाओं के अन्य राज्यों में विवाह करने पर प्रभावित होने वाले नागरिकता अधिकार आदि कुछ मुद्दे बचे हैं जिनसे यह अनुच्छेद बार-बार चर्चा में आता है। किन्तु देखा यह गया है कि ऐसे अधिकार हमारे संविधान में अन्य राज्यों को भी दिए गये हैं। विशेषाधिकार प्राप्त राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, मणीपुर, अरूणांचल, मिजोरम सिकिम आदि राज्य हैं। जिन्हें अनुच्छेद 371 के माध्यम से विशेष अधिकार दिए गए हैं। मिजोरम में तो धारा 371-जी, के माध्यम से लगभग कश्मीर जैसे ही विशेषाधिकार दिए गए हैं । जो कहते है कि ‘राज्य विधान सभा की अनुमति के बिना धर्म, सामाजिक मान्यताओं से संबंधित विषय, सिविल एवं आपराधिक कानून, भूमि के स्वामित्व हस्तांतरण तथा पारपरिक कानूनी प्रक्रिया पर संसद कोई फैसला नहीं कर सकती । कर्नाटक एवं आन्ध्रप्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों को भी विशेष अधिकार दिए गए है और ताजा मामले में नागालैण्ड के साथ जो समझौते हुए हैं वे भी नागरिकता अधिकार के मामले में कश्मीर के अधिकारों से समीपता रखते हैं। वर्तमान समय में देश की एकता को संभालने की जो चुनौती भारतीय समाज के सामने है उसमें निरन्तर संवाद एवं भावनाओं का समादर ही एकमात्र रास्ता हो सकता है। देश की पूर्वाग्रही राजनैतिक शतियां जो जवाहरलाल नेहरूजी को कोसती हैं उन्होंने भी कश्मीर के एक बड़े नेता पंडित प्रेमनाथ बजाज को 21 अगस्त 1962 को लिखे अपने एक पत्र में स्पष्ट किया था कि ‘वास्तविकता तो यह है कि संविधान का यह अनुच्छेद जो जम्मू -कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिलाने के लिए कारणी भूत बताया जाता है, उसके होते हुए भी कई अन्य बातें की गई हैं और जो कुछ और किया जाना है वह भी किया जाएगा, लेकिन मुख्य सवाल तो भावनाओं का है, उसमें दूसरी कोई बात नहीं है। कभी-कभी भावना ही बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। भारत की वर्तमान आक्रामक राजनीति जो चोट पहुंचाकर मानसिकता के विभाजन को उकसा रही है या भावना की इस कड़ी का आदर कर सकेगी? ताकि बिना किसी को आहत किए देश इस संक्रमण से बाहर आ सके। उसकी सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं भौगोलिक एकता बरकरार रह सके एवं सबके परिश्रम से और सबके विश्वास से देश एक अराजक उन्माद को खारिज कर सके।

बवाल यों?

जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला लिया। अमित शाह ने बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। आइए जानते हैं कि आखिर ये धाराएं हैं या और इन पर विवाद या है। अनुच्छेद 370: यह अनुच्छेद जम्मू – कश्मीर को विशेष अधिकार देता है। इसके मुताबिक, भारतीय संसद जम्मू – कश्मीर के मामले में सिर्फ तीन क्षेत्रों- रक्षा, विदेश मामले और संचार के लिए कानून बना सकती है। इसके अलावा किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती है। विरोध: अनुच्छेद को हटाने का विरोध करने वालों का सोचना है कि इससे बाकी भारत के लोगों को भी जम्मू -कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार मिल जाएगा। साथ ही नौकरी और अन्य सरकारी मदद के हकदार हो जाएंगे। समर्थन: सुप्रीम कोर्ट में 2014 से इस पर केस चल रहा है। मामले में दाखिल याचिका में तर्क दिया गया था कि ये भारत की भावना के खिलाफ और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले प्रावधान हैं। ये अनुच्छेद देश के नागरिकों के बीच ही भेद पैदा करते हैं। स्थायी नागरिक कौन: जम्मू – कश्मीर के मौजूदा संविधान के अनुसार, स्थायी नागरिक वही व्यति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा और कानूनी तरीके से संपत्ति का अधिग्रहण किया हो। इसके अलावा कोई शख्स 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो। अनुच्छेद 35ए: अनुच्छेद 35ए जम्मू -कश्मीर विधानसभा को राज्य के ‘स्थायी निवासीÓ की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है। अस्थायी नागरिक जम्मू -कश्मीर में न स्थायी रूप से ब सकते हैं और न ही वहां संपत्ति खरीद सकते हैं। उन्हें कश्मीर में सरकारी नौकरी और छात्रवृछात्रवृति भी नहीं मिल सकती। 1954 में इसे संविधान में जोड़ा गया था।


Date:06-08-19

मंदी की मार

संपादकीय

हाल ही में आई खबर के मुताबिक विश्व बैंक की 2018 की रैंकिंग में भारत की अर्थव्यवस्था पांचवें स्थान से फिसल कर सातवें नंबर पर आ गई। आर्थिक मोर्चे पर तेज रफ्तार विकास के दावों के बीच यह खबर निराश करने वाली है। लेकिन सवाल है कि अर्थव्यवस्था की मजबूती जिन कारकों पर टिकी होती है, उनमें कहां और कौन-सी कमजोरी आई जिससे आर्थिक विकास के बढ़ते कदम ठहर गए या फिर पीछे की ओर लौटे। गौरतलब है कि बाजार में वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट के मद्देनजर इस उद्योग में उत्पादन से लेकर बिक्री तक के क्षेत्र में बड़ी तादाद में कर्मचारियों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। उद्योग संगठन फाडा यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सिर्फ पिछले तीन महीने के दौरान खुदरा विक्रेताओं ने बिक्री में भारी कमी की वजह से करीब दो लाख कर्मचारियों की छंटनी कर दी। यही नहीं, निकट भविष्य में हालात और बिगड़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। इसके अलावा, खबर यह भी आई कि रेलवे ने अगले साल तक तीन लाख कर्मचारियों की छंटनी का इरादा जताया है।

सवाल है कि बाजार में सामान की खरीदारी जिस तरह रोजगार और आय पर निर्भर है, उसमें इतने पड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार से वंचित होने का क्या असर पड़ेगा? हालत तो यह है कि नौकरियों से वंचित लोगों के सामने कई बार रोजमर्रा का सामान खरीदने से पहले सोचने की नौबत आ जाती है। इससे आगे जिस तरह बाजार में अलग-अलग वस्तुओं की खरीदारी और बिक्री में लगे सामाजिक वर्गों की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, उसमें क्या वाहनों की बिक्री में पहले से छाई मंदी की सूरत और नहीं बिगड़ेगी? यह ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी एक क्षेत्र में नौकरियों में कटौती न केवल उस व्यवसाय को प्रभावित करती है, बल्कि उससे जुड़े दूसरे कारोबार और उसमें लगे लोगों के जीवन पर भी असर पड़ता है। यही वजह है कि वाहनों की बिक्री में भारी कमी के मद्देनजर इस उद्योग की कुछ बड़ी कंपनियों में उत्पादन में कटौती की गई तो उसके लिए तकनीकी कल-पुर्जे बनाने वाली दूसरी तमाम छोटी कंपनियों पर भी इसका काफी नकारात्मक असर पड़ा।

बाजार की ताकत इस बात से आंकी जाती है कि उसमें किसी वस्तु की मांग, खरीद और बिक्री की तस्वीर कैसी है। इस लिहाज से देखें तो कई मामलों में लोगों के सामने पैसे खर्च करने के हालात पहले की तरह नहीं रह गए हैं और अब कुछ जरूरी खरीदारी भी टालने की नौबत आ रही है। इसका सीधा असर पहले बिक्री और उसके बाद उत्पादन पर पड़ना तय है। उत्पादन में कटौती की स्थिति में औद्योगिक इकाइयां खर्च कम करने के विकल्प अपनाती है और उसमें सबसे बड़ी मार नौकरियों पर पड़ती है। वाहन उद्योग में रोजगार, आय, खरीदारी और बिक्री की एक दूसरे से जुड़ी शृंखला की वजह से यह स्थिति दूसरे क्षेत्रों में भी देखी जा सकती है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद पर इसका कैसा असर पड़ रहा होगा !


Date:06-08-19

संविधान को मिला नया विस्तार

हरबंश दीक्षित, (विधि विशेषज्ञ)

जम्मू-कश्मीर से जुड़ी अधिसूचना को लेकर पूरे देश में काफी बहस छिड़ी हुई है। उसे लेकर परस्पर विरोधी दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग केंद्र सरकार की नीयत को लेकर आशंका जता रहे हैं, तो कुछ लोगों को सरकार के अधिकार क्षेत्र को लेकर असमंजस है। मीडिया में आने वाली कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 370 को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, तो कुछ लोग यह मान बैठे हैं कि जम्मू-कश्मीर राज्य तुरंत प्रभाव से दो भागों में बांट दिया गया है। वास्तविक स्थिति इससे अलग है। पहला यह कि अनुच्छेद 370 को समाप्त नहीं किया गया है। इसे इस तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। इस अधिसूचना का दूसरा प्रभाव यह है कि इसके द्वारा भारत के संविधान को समग्र रूप से जम्मू-कश्मीर पर भी लागू कर दिया गया है। इस आधार पर संविधान के अनुच्छेद 2 से 5 में दिए गए अधिकारों के तहत केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का प्रस्ताव एक विधेयक के रूप में संसद के सामने रखा गया है। इसके द्वारा संविधान के कई उपबंधों में संशोधन होगा, और यह तभी लागू होगा, जब दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए।

गृह मंत्री के राज्य सभा के बयान को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में राष्ट्रपति की अधिसूचना के बारे में सदन को सूचित किया गया। दूसरे भाग में जम्मू-कश्मीर राज्य को दो भागों में बांटने के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक को सदन के सामने रखा गया। इसके द्वारा जम्मू-कश्मीर को ऐसा केंद्रशासित क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है, जिसकी विधानसभा होगी और लद्दाख को ऐसा केंद्रशासित क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है, जिसकी विधानसभा नहीं होगी।

राष्ट्रपति की अधिसूचना में कहा गया है कि यह पूर्व की इस तरह की सभी अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करेगी और तुरंत प्रभाव से लागू होगी। आगे इसमें यह कहा गया है कि संविधान के सभी उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य पर भी लागू होंगे। इसका प्रभाव यह है कि भारत के संविधान के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य अब एक ऐसा अलग द्वीप नहीं रहेगा, जिस पर संविधान का बड़ा हिस्सा लागू नहीं होता था। अब जम्मू-कश्मीर राज्य के नागरिकों को भी संविधान के भाग तीन में दिए गए सभी मूल अधिकार हासिल होंगे।

वहां के नागरिक को समानता का मूल अधिकार हासिल होगा। महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक हासिल होगा। जाति-धर्म-मूल-वंश या लिंग के आधार पर भेद-भाव नहीं होगा। समाज के वंचित लोगों को आरक्षण का लाभ लेकर मुख्यधारा में शामिल होने का मौका मिलेगा। छुआछूत के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव समाप्त हो सकेंगे। सभी को वहां संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार हासिल होगा और धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यकों को भी देश के दूसरे भागों में रहने वाले अल्पसंख्यकों की तरह अनुच्छेद 29 तथा 30 के तहत संरक्षण मिल सकेगा। वे अपनी भाषायी या सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखने के लिए संस्थाएं बना सकेंगे और उन्हें संचालित कर सकेंगे।

नई अधिसूचना से होने वाले परिवर्तनों की सूची बहुत लंबी है। वहां पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्यों से जुड़ा अध्याय लागू होगा, जिसका मतलब यह हुआ कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह इस व्यवस्था को लागू करे। विभिन्न वर्गों के बीच की आर्थिक खाई को कम करे। महिलाओं के लिए विशेष प्रसूति सुविधाएं मुहैया कराए। गरीबों को नि:शुल्क कानूनी सहायता दे। गरीब छात्रों को अच्छे शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिलवाने की व्यवस्था करे। महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन सुनिश्चित करे और नागरिकों के जीवन स्तर सुधारने के लिए काम करे। मूलभूत कर्तव्यों के लागू होने का असर यह होगा कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा। राष्ट्रीय धरोहरों को संरक्षित करने तथा बच्चों को स्कूल भेजने जैसे दायित्व भी वहां के नागरिकों पर उसी तरह से प्रभावी हो सकेंगे।

जम्मू-कश्मीर राज्य में इस तरह के भेदभाव की मुख्य वजह अनुच्छेद 35 के उपबंध थे। यह संविधान के मूल पाठ में नहीं था, इसलिए इसके साथ अनुच्छेद शब्द लिखना ही उचित नहीं था। अनुच्छेद 35-ए एक प्रशासनिक आदेश था, जिसे राष्ट्रपति द्वारा 14 मई, 1954 को जारी किया गया था। इसे संसद के सामने नहीं रखा गया और इस तरह से पेश किया गया, जैसे कि यह संविधान का हिस्सा हो। इसका सबसे अधिक आश्चर्यजनक पक्ष तो यह है कि इसे जिस अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जारी किया गया, उसकी शुरुआत ही संविधान को नकारने से होती है। कहा गया था कि अनुच्छेद 35-ए में उल्लिखित विषयों पर बनाए गए कानून का भारत के संविधान के अनुरूप होना जरूरी नहीं है। इसका सबसे रहस्यमय पहलू यह है कि जिस संविधान में एक विराम या अल्पविराम में भी संशोधन के लिए दोनों सदनों के विशेष बहुमत की और कुछ मामलों में राज्यों की सहमति की जरूरत पड़ती है, उसमें केवल प्रशासनिक आदेश द्वारा आमूल परिवर्तन कर दिया गया, और वह रहस्यमय ढंग से पिछले 65 वर्षों से लागू रहा। लोगों को मूल अधिकारों से वंचित करता रहा। यहां तक कि संविधान के मूल ढांचे को लेकर कोई सार्थक बहस नहीं की गई।

मीडिया की खबरों को देखकर ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति की मौजूदा अधिसूचना तथा राज्य पुनर्गठन के संबंध में मूल बहस सरकार के क्षेत्राधिकार को लेकर है। इस संबंध में कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहली यह कि अनुच्छेद 35-ए की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई थी। उसे संविधान के अनुच्छेद 370 (1) के तहत जारी किया गया था। अनुच्छेद 370 (1) में व्यवस्था है कि उसे राज्य सरकार की सहमति के बगैर जारी नहीं किया जा सकता और अनुच्छेद 35-ए को जोड़ने का आदेश राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार की सहमति से 14 मई, 1954 को जारी किया गया था। सोमवार की अधिसूचना को स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद-370 के खंड (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार की सहमति से जारी किया गया है। इसलिए इसमें कोई तकनीकी खामी नहीं है। जिस प्रक्रिया द्वारा पिछली अधिसूचना से अनुच्छेद 35-ए को लागू किया गया था, उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए पिछली अधिसूचना को निष्प्रभावी कर जम्मू-कश्मीर में संविधान को समग्रता से लागू कर दिया गया है।


Date:06-08-19

अलगाववाद का खाद-पानी था

अग्निशेखर

भारत के इतिहास में एक निर्णायक फैसले का दिन घटित हुआ है। बहुत कम बार ऐसा होता है, जब आपके सामने ही देश और इतिहास बदलता है। धारा 370 और उसके साथ 35-ए का समाप्त होना जम्मू-कश्मीर, लद्दाख की दृष्टि से एक युगांतकारी घटना है। जिससे जम्मू, लद्दाख और अन्य देशभक्त नागरिकों के लंबे संघर्ष और जिजीविषा के चलते आज केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की भूमिका से धर्मनिरपेक्ष भारत में मुस्लिम राज्य के समान और एक अलगाववादी मुस्लिम वर्चस्व की राजनीति का अंत हुआ है।

धारा 370 के एक भुक्तभोगी नागरिक के नाते मैं कह रहा हूं कि इसी ने अलगाववादी सोच को जन्म दिया, जिसके चलते आतंकवाद का जन्म हुआ। और जिसे आगे चलकर विशेष दरजा कहा गया या कश्मीरियत कह के प्रचारित व प्रसारित किया गया, आज यह सिद्ध हुआ कि मुस्लिम धार्मिक अस्मिता के साथ छेड़छाड़ है। अर्थात जिसे आज तक ये लोग कश्मीरियत को मुखौटे के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, वह दरअसल मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति थी। अगर ऐसा नहीं था जैसा कि कश्मीर का नेतृत्व आज तक कहता रहा है कि कश्मीरियत की लड़ाई थी तो लाखों कश्मीरी पंडितों को रातों-रात क्यों घर-बार छोड़ने का फरमान सुनाया गया? धारा 370 के रहते सन् 1990 में क्यों कश्मीरी पंडितों को जलावतनी का शिकार बनाया गया। अगर ऐसे नियम और कानून सही थे और कश्मीरियत के लिए थे तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। साबित होता है कि 370 एक मुस्लिम अलगाववादी सांप्रदायिक राजनीति के वर्चस्व का मुखौटा भर था। और इसे धराशायी करने के साथ ही भारत देश के बहुलतावादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक चरित्र के भविष्य और भाग्य पर मंडरा रहे खतरे का अंत हुआ। अब चूंकि लद्दाख केंद्र शासित राज्य बन चुका है, जो दशकों से कश्मीर केंद्रित मुस्लिम राजनीति के वर्चस्व के नीचे छटपटा रहा था। उसके साथ जो अन्याय और भेदभाव था, उसके विरोध में वह लोग दशकों से लड़ाइयां लड़ रहे थे।

उनकी वर्षों से सियासी आवाज थी कि वे बजाय कश्मीर के सीधे केंद्रशासित क्षेत्र में रहें। इसी तरह, जम्मूवासी भी कश्मीर केंद्रित राजनीति से नाराज और उपेक्षित और अन्याय से जूझते आए हैं और धर्मनिरपेक्ष भारत में या तथाकथित कश्मीरियत वाले कश्मीर से कश्मीरी पंडितों की जलावतनी में देश भर में और विदेशों में भी संघर्ष चला रहा था, उस दिशा में भी 370 का हटाया जाना एक उपलिब्ध ही माना जाएगा। नि:संदेह यह एक युगांतकारी घटना है। इसके साथ ही कश्मीर के नेताओं में ब्लैकमेल व शोषण की राजनीति का भी खात्मा हो गया। इसके अलावा, केंद्र सरकारों ने विगत में एक ठंडा रवैया अपनाए रखा, जिसके चलते अलगाववादी नेता पैदा हुए। इसमें शेख अब्दुल्लाह से लेकर महबूबा मुफ्ती तक शामिल हैं। और केंद्र की सरकारें इसी अलगाववाद के रास्ते और इन लोगों के साथ प्रयोग करके कश्मीर में स्थायी शांति के असफल प्रयोग करते आए हैं। आज वह ठंडा रवैया या टालू सोच भी जमींदोज हो गया। कड़े शब्दों में कहें तो पिछले 70 साल में जम्मू, कश्मीर और लद्दाख की जो बेटियां राज्य से बाहर ब्याही गई हैं और 370 के अंतर्गत उसकी जो नागरिकता समाप्त हुई थी, उसकी आज बहाली का पहला दिन है।लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित घोषित करने से उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत मजबूत हुआ है।

इस संघर्ष में लाखों निर्वासित कश्मीरी पंडितों की वापसी की उम्मीदें फलीभूत होंगी, ऐसी आशा की जानी चाहिए। लाखों कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी के अंदर एक ही स्थान पर राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार व गारंटी के साथ बसना चाहते हैं ताकि उन्हें फिर से न निकाला जाए। और इसके साथ ही हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को स्वीकार करे और फिर उसे पलटने के लिए जरूरी कदम उठाए। आज तक कि सरकारों ने कश्मीरी पंडितों के जलावतनी को समुचित शब्दावली तक नहीं दी। इसे एक विस्थापन कहकर गौण कर दिया गया। जबकि हमारा विस्थापन घृणा की धार्मिक राजनीति के कारण घटित हुई थी। इसलिए इसे विस्थापन कहना अपमानजनक है। हम चाहेंगे कि सरकार हमारी त्रासदी को सही नाम से पुकारे और तद्नुसार निर्णायक कदम उठाए ताकि इस धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत में किसी भी राज्य में किन्हीं भी लोगों के साथ ऐसी त्रासदी न घटे, जिसके हम शिकार हुए। सरकार सुप्रीम कोर्ट के रिटार्यड जज की अध्यक्षता में एक आयोग का भी गठन करे जो खून-खराबा करने वालों की पहचान कर उन्हें दंडित करे।


Date:06-08-19

A wrong way to end

The special status of J&K was never meantto be permanent, but it should not have been scrapped without wider consultations

Editorial

Jammu and Kashmir has been a theatre of muscular Hindutva nationalism, in the early decades in script and since 2014 in performance. Adopting a highly militarist approach to separatism, and shunning political process entirely since 2014, the BJP has now delivered on a promise it has long made, by abrogating the special status that Jammu and Kashmir had enjoyed in the Constitution through a combination of executive and parliamentary measures. Additionally, the State is being downgraded and divided into two Union Territories. The mechanism that the government used to railroad its rigid ideological position on Jammu and Kashmir through the Rajya Sabha was both hasty and stealthy. This move will strain India’s social fabric not only in its impact on Jammu and Kashmir but also in the portents it holds for federalism, parliamentary democracy and diversity. The BJP-led government has undermined parliamentary authority in multiple ways since 2014, but the passing of legislation as far-reaching as dismembering a State without prior consultations has set a new low. The founding fathers of the Republic favoured a strong Centre, but they were also prudent in seeking the route of persuasion and accommodation towards linguistic and religious minorities in the interest of national integration. The centralising tendencies increased in the following decades, but Hindu nationalists always argued for stronger unitary provisions and viewed all particular aspirations with suspicion. For them, Jammu and Kashmir’s special constitutional status was an impediment, not an instrument, for the region’s integration with the rest of the country.

The entire exercise of getting Article 370 of the Constitution effectively abrogated has been marked by executive excess. The first step was to declare by a presidential decree that the ‘Governor’ — without regard to the fact that he has no Council of Ministers now to aid and advise him — can speak for the State government and give his concurrence to any modification in the way the Constitution of India applies to Jammu and Kashmir. Second, on the basis of this ‘concurrence’, the latest Presidential Order scraps the previous one of 1954, abrogating the separate Constitution of Jammu and Kashmir. Third, the fact that the State is under President’s Rule has been used to usher in a new dispensation under which Jammu and Kashmir becomes a Union Territory with a legislature and Ladakh another such territory without a legislature. In sum, a purported process to change the constitutional status of a sensitive border State has been achieved without any legislative input or representative contribution from its people. The bifurcation of States in the past cannot be cited as a binding precedent as, under Article 3 of the Constitution, the President seeks the views of the legislature of the States concerned, even if concurrence is not mandatory. In the present scenario, J&K has been represented by an unelected Governor appointed by the Centre, while Parliament has ventured to ratify the conversion of a State into two Union Territories without any recommendation from the State.

If there is a legal challenge to these measures, it would centre around whether such far-reaching steps could be achieved in the absence of a representative government by assuming that its gubernatorial administrator is constitutionally capable of using his consent as that of the entire State. Further, there is a self-enabling aspect to the Presidential Order. It performs a hop-step-and-jump feat. It hops over the requirement of the State government’s consent by declaring that the Governor is the State government. It steps over the need for aid and advice by the ministerial council by saying the Governor’s opinion is enough. And it jumps over the fact that there is no constituent assembly now by merely reading the term as ‘legislative assembly’, and letting Parliament perform the role of the State legislature. Thus the President’s power under Article 370 has been used both to create an enabling provision and to exercise it immediately to modify the Order, thereby dispensing with the role envisaged for the State Assembly. While it is true that in 1961 the Supreme Court upheld the President’s power to ‘modify’ the constitutional provisions in applying them to J&K, it is a moot question whether this can be invoked to make such a radical change: a functioning State has now been downgraded and bifurcated into two Union Territories. It is inconceivable that any State legislature would ever have recommended its own demotion in status.

True, the special status of J&K was meant to end, but only with the concurrence of its people. The Centre’s abrupt move disenfranchised them on a matter that directly affected their life and sentiments. Moreover, that this was done after a massive military build-up and the house arrest of senior political leaders, and the communications shutdown reveals a cynical disregard of democratic norms. It appears that the current government values J&K for its demonstrative impact before the rest of the country, as a place where a strong nation and its strong leader show uncompromising political will. But that may have other unintended consequences. Geographically and metaphorically, Jammu and Kashmir is the crown of secular India — a Muslim majority region in a Hindu majority country. Its people and leaders had chosen secular India over Islamic Pakistan, a fact that Islamists never reconciled with. The BJP’s adventurous route also has as backdrop an impending U.S. withdrawal from Afghanistan that will trigger an unforeseeable churn in Islamist politics in the region. Islamists have always viewed Kashmir as a component of their global grievances. Whatever its intent in enabling the full integration of Jammu and Kashmir with India, Monday’s decision to alter the State’s status could have unintended and dangerous consequences.


Date:06-08-19

Possibilities in the Northwest

C. Raja Mohan, [Director, Institute of South Asian Studies, National University of Singapore, and contributing editor on international affairs for The Indian Express]

India’s bold move to alter the status of Jammu and Kashmir comes at a moment of rapid diplomatic developments in Afghanistan. It was the intensification of the efforts for a political settlement in Afghanistan that had emboldened Pakistan in the first place to escalate tensions on the Line of Control and prepare a major offensive in Kashmir. Delhi’s Kashmir move begins a rewriting of India’s strategy to cope with an entrenched conflict on its north-western frontiers.

But first to Afghanistan. Contrary to the widespread scepticism about a political breakthrough in the peace process, there is a new momentum since Pakistan’s army chief General Qamar Jawed Bajwa and Prime Minister Imran Khan traveled to Washington last month. The US-Pakistan talks arrived at a broad understanding that the Pakistan army will help “extricate” (in US President Donald Trump’s words) the US from its longest war and Washington will reset the relationship with Islamabad that has frayed badly in recent years. American mediation in Kashmir is part of Pakistan’s wishlist in the planned reset.

Meanwhile, the Bajwa-Imran visit to Washington set the stage for the eighth round of talks between the US and the Taliban over the weekend in Doha, Qatar. Just before the talks, US special envoy for Afghanistan, Zalmay Khalilzad said the Taliban might be willing to compromise now that the US is “ready for a good agreement.”

Khalilzad’s visit to Kabul and Islamabad on his way to Doha has generated expectations that a deal between the US and the Taliban may well be signed by next week. The agreement is expected to be built around a US commitment to withdraw troops and assurances from the Taliban that it will not let al Qaeda and other international terror groups operate from Afghanistan.

Until now, the Taliban has insisted that the US must withdraw all its forces from Afghanistan. The US, on the other hand, wants to leave a small force to execute counter-terror missions. Pakistan is expected to nudge the Taliban into accepting a phased withdrawal of American troops. The US also wants early talks between the Taliban and the Afghan government in Kabul. The Taliban has resisted until now any direct engagement with what it calls America’s “puppet regime” in Kabul. Last month, the Taliban acquiesced in the participation of Kabul’s representatives, in their personal capacity, in an intra-Afghan dialogue in Doha.

There is speculation that talks between the Taliban and the government might take place quite soon in Oslo, immediately after the US and the Taliban agree on withdrawal and counter-terror assurances. Kabul is said to be preparing to send a delegation to the Oslo talks. If these reports turn out to be true and the Taliban agrees to observe a ceasefire as part of the dialogue with the government, Pakistan can claim to have “delivered” the Taliban to the US.

Sceptics would say these are very big “ifs”. On top of it, there are reports that the US wants all elements of the deal — a phased withdrawal of US troops, Taliban’s terror assurances, talks with Kabul and a ceasefire — tied up pretty quickly. President Trump seems to have set a deadline of September 1.

If a comprehensive framework is ready by then, Trump might visit Afghanistan to preside over the signing ceremony. From there it is but a short hop to Islamabad for a thanksgiving visit.

The Pakistan army certainly understands that an Afghan peace deal would be a huge personal and political triumph for President Trump as he approaches his election campaign next year. Facilitating a deal, even a shaky one, that is in tune with Trump’s political calendar will help Pakistan repair the damaged relationship with the US. Islamabad also hopes that it will restore Pakistan’s value in the US’s strategy towards South Asia that had tilted in favour of India in recent years.

India learnt, through repeated crises since the 1980s, to fend off Pakistani pressures on internationalising the Kashmir question. Delhi has also got better at navigating the triangular dynamic with Pakistan and the United States. Delhi has also become adept at turning the crises with Pakistan to focus less on Kashmir and more on the sources of terrorism originating from Pakistani soil.

A number of factors have facilitated this. For one, Delhi is a lot stronger than it was when the first Afghan crisis broke out in 1979 after the Soviet Union occupied Afghanistan. For another, the gap in comprehensive national power has widened in favour of India. And the quality of India’s relations with the great powers too has significantly improved. The biggest change, however, is the decision in Delhi to stop being defensive on Pakistan and Kashmir. We have seen so in the response of the Modi government to the terror attacks at Uri in 2016 and Pulwama in 2019.

Having rolled the dice on Kashmir, Delhi now needs effective strategies to contain potential violent reactions at home and manage international diplomatic fallout. If India plays its cards well, the change in the internal status of Kashmir might provide the basis for addressing the international dimensions of a question that has long hobbled India and the Subcontinent. Much in the manner that the creative diplomacy that followed India’s defiant nuclear tests of 1998 helped end the nations’s prolonged atomic isolation, Delhi must now develop an external strategy that will facilitate a final settlement of the Kashmir question.