07-07-2021 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:07-07-21
UAPA should go the way of TADA & POTA
PC has more than enough provisions to deal with cases of terror and unlawful associations
Neha Singhal, [ The writer is Senior Resident Fellow and Team Lead, Criminal Justice, Vidhi Centre for Legal Policy ]
Father Stan Swamy’s case history reads like a litany of humiliation that no civilised nation should stand for.
In the middle of a raging pandemic, Swamy, an ailing octogenarian, was taken to custody at the Taloja jail, which like all prisons in India suffers from chronic overcrowding. When his health deteriorated, he was initially denied a straw and a sipper. His bail application on medical grounds was rejected. While doing so, the National Investigation Agency (NIA) court made several flimsy observations to justify its eventual decision. When the matter came before the Bombay high court, he was allowed to go to a hospital of his choice. But bail continued to be denied. Death, it seems, was the only way Father Swamy could be freed from our criminal justice system.
Let us consider the evidence the prosecution had marshalled against him. He was in contact with Sudha Bharadwaj, Varavara Rao and Arun Ferreira, all accused of terrorism and criminal conspiracy in the Elgar Parishad case. It is instructive to note that the main accused Varavara Rao is out on bail for medical reasons. But the same yardstick was seemingly not applied to Swamy.
Further, communist literature was found on a hard drive. This, coupled with a few surmises, was deemed sufficient to keep Father Swamy in jail despite his failing health. The NIA court observed that in light of the seriousness of the charges against him, the collective interest of the community would outweigh Swamy’s right of personal liberty and his old age.
Often in the popular imagination the law is a set of technical rules applied by expert and independent judges to the facts of any case. In bail matters, this impression is far from the truth. Bail is always a matter of discretion – sometimes like in cases under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA), the discretion of the court is constrained. But the principle remains – granting of bail depends on the judge who hears the case. As a result, bail becomes the mark of the civility of the criminal justice system. When the system ensures that an octogenarian is denied bail repeatedly despite being sick and infirm, it advertises its own uncivility.
The law on bail cannot be an excuse to strip prosecutors and judges of their own humanity. Unfortunately, with an overzealous prosecution, a timid judiciary and an indifferent citizenry that has normalised judicial delays as a matter of course, this is exactly what has happened in this case. There is no milder way of putting this – irrespective of any crime he may or may not have done which will now forever remain inconclusive, Stan Swamy is dead because our criminal justice system lost its fundamental humanity. What is worse is that his case is not an isolated one.
Laws such as the UAPA are meant to be repressive, to be deployed at the slightest inconvenience to the state. The provisions of this Act have an extremely wide ambit – for example “membership” of a banned organisation can be deduced simply by possessing literature of an organisation. The Act gives the police sweeping powers and makes it nearly impossible for people to get bail. Unless, as is clear, like Devangana Kalita, Natasha Narwal and Asif Iqbal Tanha, one gets lucky before a bench of brave high court judges. Unfortunately, such judgments are the exceptions that prove the rule.
According to the National Crime Records Bureau, as of 2019, over 95% of cases under the UAPA are pending before various courts in India. This amounts to 2,244 cases with at least as many accused, if not many more. The conviction rate under this Act stands at a mere 29%. Given the snail’s pace at which the criminal justice system works, the UAPA has become merely a tool to incarcerate people and keep them embroiled in the legal system for as long as the state desires. The process itself is the punishment.
Father Swamy’s death gives us yet another opportunity to re-examine repressive laws such as the UAPA. By the sheer number of provisions of the IPC applied to his case, it is crystal-clear that the Code is more than sufficient to handle incidents of terror, disaffection, unlawful associations, whatever they may be.
It is time for the UAPA to meet the same fate as its predecessors – TADA and POTA – and be struck off from our books. Our criminal justice system is founded on the rights afforded to the accused, not the least of which is the right to a fair trial. Or at least it was meant to. Laws like the UAPA that overtly belie this principle point only to the impotence of the justice system. In life, as in death, Stan Swamy, as a Jesuit priest was a ‘man for others’. It is time for us, the others, to not let his death be in vain.
Date:07-07-21
The Process Cannot Be the Punishment
ET Editorial
The Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) has been unable tell us whether Stan Swamy was, in the eyes of the law, guilty of instigating acts of terrorism or not. Instead, by being denied bail more than once, the process of his pre-trial incarceration since October 2020 till Monday, when he died in a Mumbai hospital, ended up being punishment unwritten in law. A bad law is defined by its inability to do the job it was enacted to do, and the injustice it doles out to the possibly innocent. UAPA fails on both counts. According to home ministry figures it provided Parliament in March 2021, only 2.2% cases under UAPA in 2016-19 resulted in conviction.
Chargesheeted by the National Investigation Agency (NIA) for allegedly instigating violence on January1, 2018, at the Bhima Koregaon congregation, Swamy’s custodial death is not the first for an UAPA-accused. That ‘honour’ goes to the editor of a ‘not-banned’ Maoist publication, Swapan Dasgupta, in February 2010 in Left Front-ruled West Bengal. But it must be the last. What makes the law, enacted in its present form by the UPA government in 2004 and since tweaked over the years, especially pernicious is it severely restricts the right for bail. A law that leaves the duration of pre-trial jail-time to the state’s ability, or willingness, to bring evidence to court — the law admits only police evidence the defendant has to disprove — can become a political weapon.
No one is arguing to soften laws on terrorism. But lest dissent be ‘mistaken’ for terrorism — a ‘mistake’ that has no place outside an authoritarian State — UAPA must ensure that cases are brought speedier to court, and bail given where warranted. India deserved to know whether Swamy was anti-India, or merely anti-GoI.
Date:07-07-21
Fresh stirrings on federalism as a new politics
There are factors, which if harnessed well, that can create a political moment for a principled politics of federalism
Yamini Aiyar and Rahul Verma,[ The Centre for Policy Research (CPR), New Delhi ]
Between vaccine wars, heated debates over the Goods and Services Tax (GST), personnel battles like the fracas over West Bengal’s Chief Secretary, and the pushback against controversial regulations in Lakshadweep, is India ready for a new federal bargain?
Emboldened by victories in the recent State Assembly elections, the idea of a third ‘federal’ front is once again gaining political cache as was evident in the Sharad Pawar organised Opposition meet. The Dravida Munnetra Kazhagam, since taking office, has begun to craft an ideological narrative on State rights, by re-introducing the term Union into the public discourse and pushing back against increased fiscal centralisation. Is this renewed emphasis on federalism, a genuine opportunity for forging a new politics?
Federalism in India has always had political relevance, but except for the States Reorganisation Act, federalism has rarely been an axis of political mobilisation. This was true even in the days of coalition politics when State politics mattered to national electoral outcomes. Fiscal and administrative centralisation persisted despite nearly two decades of coalition governments. Ironically, rather than deepen federalism, the contingencies of electoral politics have created significant impediments to creating a political consensus for genuine federalism. When confronted with entrenched centralisation of the present regime, the challenge is, ironically, even greater.
Nationalism on strong wicket
First, the rhetoric of nationalism has greater political purchase. Ideologically, the Bharatiya Janata Party (BJP) has had relatively little patience with federalism as a device to accommodate India’s multiple linguistic, religious, and ethnic identities. Post-2014, the BJP has couched its discomfiture with federalism in the grammar of development and nationalism, which has mass electoral appeal. To accelerate progress, India must become ‘one nation, one market’, ‘one nation, one ration card’, ‘one nation, one grid’. In this framing, federalism as a principle necessary for negotiating diverse political contexts and identity claims risks being equated with regionalism and a narrow parochialism that is anti-development and anti-national.
Thus, a politics for deepening federalism will need to overcome a nationalist rhetoric that pits federalism against nationalism and development. This is a hard ask, especially because most regional parties have failed to uphold principles of decentralisation in their own backyard.
Second, and relatedly, despite a rhetorical commitment to federalism, the politics of federalism has remained contingent rather than principled. As Pratap Bhanu Mehta has pointed out over the decades, federal principles have been bent in all kinds of ways to co-produce a political culture of flexible federalism — “federalism for me, but not for thee”.
Federalism in this rendition is reduced to a game of political upmanship and remains restricted to a partisan tussle rather than a regions’ genuine demand for accommodation. Especially, when claimants of greater federalism often maintain silence on unilateral decisions that affect other States.
Take for instance, the downgrading of a full-fledged State in Jammu and Kashmir into a Union Territory in 2019, or more recently, the notification of the NCT of Delhi (Amendment) Act, 2021. This blatant undermining of State’s rights hardly witnessed protest by parties that were not directly affected by these. Upholding federalism requires political maturity and a commitment to the federal principle. This is lacking in our politics.
Divide among States
Third, the increased economic and governance divergence between States. Economic growth trajectories since liberalisation have been characterised by growing spatial divergence. Across all key indicators, southern (and western) States have outperformed much of northern and eastern India resulting in a greater divergence rather than expected convergence with growth. This has created a context where collective action amongst States becomes difficult as poorer regions of India contribute far less to the economy but require greater fiscal resources to overcome their economic fragilities. Glimpses of these emerging tensions were visible in the debates around the 15th Finance Commission (FC) when the Government of India mandated the commission to use the 2011 Census rather than the established practice of using the 1971 Census to determine revenue share across States.
This, Southern states feared, risked penalising States that had successfully controlled population growth by reducing their share in the overall resource pool. The 15th Finance Commission, through its recommendations, deftly avoided a political crisis but the growing divergence between richer and poorer States, remains an important source of tension in inter-State relations that can become a real impediment to collective action amongst States. With the impending delimitation exercise due in 2026, these tensions will only increase.
These challenges notwithstanding, the BJP’s impatience with federalism affords an opportunity for regional parties to craft a new federal bargain. At one level, the BJP’s homogenising ideological project risks creating new forms of cultural alienation and associated regional tensions as occurred during the Citizenship (Amendment) Act protests in Assam. There is a very real possibility of the emergence of new forms of regional sub-nationalism, glimpses of which were visible during the recent Assembly elections particularly in West Bengal.
Fiscal management
Moreover, the realities of India’s macro-fiscal position risk increasing the fragility of State finances. Weak fiscal management has brought the Union government on the brink of what economist Rathin Roy has called a silent fiscal crisis. The Union’s response has been to squeeze revenue from States by increasing cesses. Its insistence on giving GST compensation to States as loans (after long delays) and increasing State shares in central schemes. The pandemic-induced economic crisis has only exaggerated this.
Against this backdrop, if harnessed well, both sub-nationalist sentiments and the need to reclaim fiscal federalism create a political moment for a principled politics of federalism. However, there are risks along the way. As Suhas Palshikar has argued, the politics of regional identity is isolationist by its very nature. An effort at collective political action for federalism based on identity concerns will have to overcome this risk. On the fiscal side, richer States must find a way of sharing the burden with the poorer States. States will have to show political maturity to make necessary compromises if they are to negotiate existing tensions and win the collective battle with the Union. An inter-State platform that brings States together in a routine dialogue on matters of fiscal federalism could be the starting point for building trust and a common agenda. The seeds of this were planted in the debates over the 15th Finance Commission and the GST.
Finally, beyond principles, a renewed politics of federalism is also an electoral necessity. No coalition has succeeded, in the long term, without a glue that binds it. Forging a political consensus on federalism can be that glue. But this would require immense patience and maturity from regional parties. Are they up to the task?
Date:07-07-21
पंथनिरपेक्षता के परिप्रेक्ष्य
जगमोहन सिंह राजपूत
देश के समक्ष आतंरिक और बाह्य समस्याएं बदलती रहती हैं। ये राष्ट्र की प्रगति की परियोजनाओं को प्रभावित करती हैं। इस समय देश महामारी की दूसरी लहर को पहली राष्ट्रीय प्राथमिकता मान कर उससे निजात पाने की कोशिश कर रहा है। मनुष्य हर समस्या का समाधान निकालता रहा है और इस बार भी सफलता की दहलीज पर पहुंच चुका है। कोरोना के पहले अनेक महामारियों पर मनुष्य की विजय इसका सशक्त उदाहरण है। कोरोना त्रासदी का पूर्ण निर्मूलन हर नागरिक के सहयोग से ही संभव होगा, अन्यथा उसके पुन: प्रसार की संभावनाएं मनुष्य-मात्र को सदा आशंका से ग्रसित रखेंगी। पिछले कुछ महीनों में देखा गया कि कुछ तत्त्व लोगों के मन में टीके के प्रति अविश्वास फैलाने का प्रयास कर रहे थे। उपलब्धता में कमी के कारण भी टीकाकरण अपेक्षित गति प्राप्त नहीं कर सका। इस बीच संचार माध्यम अनेक प्रश्नों की विवेचना करते रहे हैं। सांप्रदायिकता का कोण लाने का प्रयास भी किया गया।
संभवत: हर बार की तरह इस बार भी मूल प्रश्न पर गहन विचार-विश्लेषण में पीछे ही रह जाएगा कि ‘भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का सही स्वरूप और अर्थ क्या है, क्या होना चाहिए और इसे साकार स्वरूप कैसे दिया जा सकेगा’! राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इसे समझे बिना ‘साथ मिल कर रहना और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होना’ सदा बाधित ही रहेगा। देश के मूर्धन्य विद्वत-वर्ग को वर्तमान स्थिति को प्राचीन भारत की उस संस्कृति के आभास में देखना होगा, जो हर प्रकार की वैचारिक, पांथिक और व्यावहारिक विविधता की स्वीकार्यता के कारण ही विश्व सभ्यताओं के विकास में अपना विशिष्ट स्थान बना सकी थी। आज भी हर ज्ञान-चर्चा, सम्मलेन, बहस में कोई न कोई गौरव-पूर्ण ढंग से ‘वसुधैव कुटुंबकम’ का संदर्भ ले ही आता है। साथ ही लोगों के मन में यह प्रश्न उभरता है कि वैचारिकता में इतना सशक्त दर्शन व्यवहार में क्यों लचर रह जाता है? सम-सामयिक संदर्भ में इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह उभरता है कि वे लोग जो इसे उद्दृत तो करते रहते हैं, अपने स्वयं के व्यवहार ही नहीं, सामजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में भी इसको आचरण-स्तर पर बढ़ाने के लिए उत्सुक दिखाई क्यों नहीं देते हैं। वे जाति, पंथ, क्षेत्रीयता जैसा कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ़ ही लेते हैं, जिसके आधार पर लोगों को वर्गों और समूहों में बांटा जा सके! इसमें सबसे अधिक दुरुपयोग ‘पंथ निरपेक्षता’ का हुआ है और होता जा रहा है।
वैश्विक स्तर पर राष्ट्रों के आपसी संबंध अत्यंत जटिल होते जा रहे हैं। इस समय आधिकारिक रूप से साम्राज्यवाद समाप्त हो चुका है, रंगभेद किसी भी देश में स्वीकार्य नहीं है, जाति प्रथा आधारित भेदभाव और छुआछूत की प्रथा अपराध मानी जाती है। मोटे तौर पर सभी देश प्रजातंत्र व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं और संयुक्त राष्ट्र के पटल पर प्रजातंत्र के समानता, समता, समावेश की अवधारणा को स्वीकार करते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ कर, सभी देश अपने मूल निवासियों के साथ-साथ प्रवासियों को भी अपने-अपने पंथ/मत को मानने और उससे जुड़े पूजा-पाठ व अनुष्ठान करने की अनुमति देते हैं। मगर कुछ देश ऐसे भी हैं जो अपने यहां अन्य मतावलंबियों को काम करने की अनुमति तो देते हैं, क्योंकि उनके यहां मजदूर और कामगार नहीं हैं, मगर वहां रहते हुए प्रवासी अपने मत / पंथ से जुड़ा कोई भी अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, अपनी धार्मिक पुस्तकें भी नहीं रख सकते हैं। इसमें सबसे पहले सउदी अरब का नाम आता है, जिसके तेल भंडार उसकी किसी भी संभावित आलोचना से उसे बिना प्रयास के ही बचा लेते हैं। ऐसे देश भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, उस संस्था के ही अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी शामिल हैं, और अन्य देशों में मानवाधिकारों के हनन पर हवा का रुख देख कर बयान भी देते रहते हैं। ऐसे हर विरोधाभास को अब ‘सामान्य’ मान लिया गया है। जब तक ऐसी स्थितियां वैश्विक स्तर पर बनी रहेंगी, उनका प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता रहेगा। भारत को अपना देश संभालना है, साथ ही यह उत्तरदायित्व भी लेना है कि जो पश्चिमी राष्ट्र पहली बार पांथिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के साथ रहने की नव-निर्मित स्थिति को झेल नहीं पा रहे हैं, उन्हें रास्ता कैसे दिखाया जाए!
भारत में पंथनिरपेक्षता को सही स्वरूप देने के लिए इस सत्य को बिना किसी लाग-लपेट के स्वीकार करना होगा कि देश का विभाजन पूरी तरह सांप्रदायिक आधार पर हिंदू-मुललिम वैमनस्य को फैला कर ही हुआ था। वह विषाणु समाप्त नहीं हुआ है। वह अपने मूल रूप में तो विद्यमान है ही, छद्म रूपों में भी देश में कहीं न कहीं उभरता रहता है। उस त्रासदी के बाद भी हम सबक नहीं ले पाए! टीएस इलियट का वह प्रसिद्ध कथन याद आना ही चाहिए-‘हमारे पास अनुभव था, लेकिन हम अर्थ नहीं समझ सके।’ संविधान निमार्ताओं ने सेकुलर शब्द को भारत की सर्व-स्वीकार्य परंपरागत संस्कृति का भाग माना और इसी कारण उसे संविधान में सम्मिलित करना आवश्यक नहीं माना। 1976 में संविधान संशोधन द्वारा इसे आमुख में लाया गया, मगर ऐसा उस संसद द्वारा किया गया, जो अपनी साख खो चुकी थी। यह तो गहन अध्ययन का विषय बनना चाहिए कि इसके संविधान में शामिल होने के बाद देश में पंथनिरपेक्षता बढ़ी या घटी, या क्या सब धर्मों की समानता की स्वीकार्यता बढ़ी? ऐसे किसी भी अध्ययन और विश्लेषण के लिए अनेक तथ्यों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सदर्भों में समझना होगा।
मानव जाति की सभ्यता और प्रगति की विकास यात्रा में विविधताओं, भिन्नताओं और अहमन्यताओं से जनित ग्रंथि के कारण कितने ही युद्ध हुए, बल-पूर्वक धर्म परिवर्तन हुए और अनगिनत लोगों की जानें जाती रहीं। मनुष्य की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि वह अपने को दूसरों से श्रेष्ठ स्थापित करने में कभी देरी नहीं करता है। वह यहीं पर नहीं रुकता, वह उसे अन्य द्वारा स्वीकार कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उचित-अनुचित का भेद भूल जाता है। यह समय-समय पर उजागर होता रहा है कि समस्याएं चाहे प्राकृतिक हों या मानव जनित, समाधान आपसी भाईचारे और सहयोग से ही निकलता है। विश्व शांति और सदभावना के मार्ग में ‘रिलिजन’ के दुरुपयोग से जो भयावह अवरोध खड़े कर दिए जाते रहे हैं, उनको उचित ढंग से और समुचित विषय-वस्तु से परिपूर्ण गुणवत्ता वाली शिक्षा द्वारा ही दूर किया जा सकता है।
शांति की स्थापना, उसके प्रचार-प्रसार की महती आवश्यकता हर मत, पंथ, धर्म में वर्णित है। मगर विश्व में आज भी हिंसा, युद्ध, अविश्वास, आतंकवाद, हथियारों की होड़ के पीछे सबसे बड़ा कारण ‘रिलिजन’ से जुड़ा माना जाता है, भले इसे खुल कर कहने को कूटनीति में उचित न माना जाता हो! पिछले छह-सात दशकों में जैसे-जैसे प्रजातंत्र आगे बढ़ा, राजनीतिक दलों और नेताओं की यह समझ बढ़ती गई कि पंथ वह सबसे अधिक सरलता से उपलब्ध तत्त्व है, जिसके आधार पर लोगों में वैमनस्य फैलाया और उससे राजनीतिक लाभ उठाया जा सकता है। भारत जैसे बहुधर्मी देश में इसकी पूरी संभावनाएं स्वतंत्रता के समय ही पहचान ली गईं थीं। इस समय अगर देश एक साहसपूर्ण निर्णय ले कि शिक्षा के मौलिक अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हर बच्चे को राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ना अनिवार्य होगा। सब धर्मों, पंथों में निहित शांति, अहिंसा, धर्म और प्रेम मूल्य पारस्परिक आदर उत्पन्न करेंगे और बच्चे यह जानेंगे कि सभी धर्म समान रूप से आदरणीय हैं। हर व्यक्ति को अपने धर्म को सही ढंग से स्वीकार करना चाहिए। इस एक संविधान सम्मत निर्णय से अनेक समस्याएं सुलझाने में सहायता अवश्य मिलेगी।
Date:07-07-21
रद्द धारा का खेल
संपादकीय
मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाईं की एक शानदार व्यंग्य रचना है “इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर’ जिसमें चांद की सरकार अपनी पुलिस को चांद पर अपराधियों की कम धरपकड़ के कारण पर्याप्त सक्षम न मानते हुए भारत सरकार से अपनी पुलिस से चांद की पुलिस का प्रशिक्षित करने का अनुरोध करती है। भारत से इंस्पेक्टर मातादीन को इस महत्त्वपूर्ण काम पर लगाया जाता है। चांद पर पहुंचते ही मातादीन अपने अर्जित ज्ञान, हुनर और कौशल का वो जलवा दिखाते हैं कि चांद की पुलिस भी बेबुनियाद आरोपों, घूसखोरी और थर्ड डिग्री के इस्तेमाल से निरपराध लोगों से अपराध कबूलवाने में पारंगत हो जाती है। आईटी एक्ट की छह साल पहले रदूद कर दी गई धारा 66 ए के तहत अभी भी मामले दर्ज किए जाने पर सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी ने परसाई की रचना की याद दिला दी। अदालत ने नाराजगी जताते पुलिस की प्रवृत्ति को खौफनाक काने वाला बताया। अदालत ने श्रेया सिंघल मामले में सुनवाई करते हुए 2015 में ही इस धारा को रद्द कर दिया था। पीयूसीएल ने याचिका लगाकर धारा रदद होने के बाद दर्ज सभी मामलों का ब्योरा जुटाने का अनुरोध किया था। उसका आरोप है कि धारा 66ए रद्द किए जाने के बाद से अब तक इसके तहत हजारों मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पीयूसीएल चाहता है कि नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो या कोई अन्य एजेंसी इन समी मामलों के आंकड़े जुटाए कि विभिन्न उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों में कितने मामले चल रहे हैं और उनमें विवेचना की क्या स्थिति है। यह अनुरोध भी किया गया है कि रजिस्ट्री समस्त अदालतों को सूचित करे कि वह रद्द धारा 66 ए के तहत चल रहे मामलों में यह सुनिश्चित करें कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार का हनन न हो। आईटी एक्ट की धारा 66 ए कंप्यूटर या किसी अन्य संचार उपकरणसे कोई “अपमानजनक, अवैध या खतरनाक’ सूचना भेजने को दंडनीय घोषित करती थी। सर्वोच्च अदालत ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन मानते हुए निरस्त कर दिया था, लेकिन अटार्नी जनरल के अनुसार प्रावधान खत्म होने के बावजूद एक्ट में धारा 66ए अभी भी दर्ज है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस गलती को सुधारेंगे। देखना है पुलिस भी खुद पर लगे दाग से कब मुक्ति पाती है?
Date:07-07-21
भारत की चिंता
संपादकीय
अफगानिस्तान के सबसे प्रमुख बगराम एयरबेस से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान के हौसले कुछ ज्यादा ही बुलंद हो गए हैं। अब वह अफगानिस्तान में पूरी तरह अपना वर्चस्व कायम करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। तालिबान के लड़ाकू जिस तरह से आम नागरिकों और महिलाओं को अपना निशाना बना रहे हैं इससे यह जाहिर होता है कि पिछले 20 वर्षों में तालिबान ने कट सीखा नहीं है। यह बात पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत के लिए चिंता पैदा करने वाली है। भारत की मुख्य चिंता इस बात को लेकर है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व कायम हो जाता है तो जम्मू-कश्मीर में आईएसआईएस जैसे कट्टर इस्लामी उग्रवाद का नया खतरा पैदा हो सकता है। रूस की ओर से दावा किया गया है कि उत्तर अफगानिस्तान में आईएसआईएस अपना पैर पसारने लगा है। देश के करीब एक तिहाई भूभाग पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी की आश्वस्त हो जाने के बाद तालिबान ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों से घबराकर करीब 1000 अफगान सैनिक अपनी जान बचाने के लिए ताजिकिस्तान भाग गए हैं। आम नागरिकों में भी अफरातफरी मची हुई है। अफगानिस्तान में करीब 20 साल अपनी सैनिकों की मौजूदगी के दौरान अमेरिका ने वहां करीब 167 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। अफगान युद्ध में अब तक 2 लाख 41 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें करीब ढाई हजार अमेरिकी सैनिक और चार हजार अमेरिकी ठेकेदार शामिल हैं। इन परिस्थितियों में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इन 20 वर्षों में इतनी बर्बादी के बाद क्या अमेरिका अफगानिस्तान में अपना राजनीतिक लक्ष्य हासिल कर पाया है। जाहिर है इसका उत्तर नकारात्मक ही है। अमेरिका न तो अफगानिस्तान में उदारवादी लोकतंत्र की स्थापना करने में सफल हुआ और न ही उग्रवादी और मजहबी कट्टरपंथी तत्वों को ही नेस्तनाबूद कर पाया। कह सकते हैं कि वह अफगानिस्तान से खाली हाथ लौट रहा है। जहां तक भारत का सवाल है वह अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और अगले सप्ताह विदेश मंत्री जयशंकर और रूसी विदेश मंत्री सर्गेइ लावारोव के बीच अफगानिस्तान के मुद॒दे पर बातचीत होने वाली है।
Date:07-07-21
भारत की बेहतर संभावनाएं
जयंतीलाल भंडारी
यकीनन इस समय भारत के ग्लोबल आउटसोर्सिग का हब बनने का नया परिदृश्य उभरकर दिखाई दे रहा है। विगत 23 जून को सरकार ने भारत को एक पसंदीदा वैश्विक आउटसोर्सिग हब बनाने के लिए बिजनेस प्रोसेस आटटसोर्सिग (बीपीओ) उद्योग को प्रोत्साहित करने के महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये हैं।
सरकार ने ‘वॉयस’ बेस्ड बीपीओ यानी टेलीफोन के जरिये ग्राहकों को सेवा देने वाले क्षेत्रों के लिये दिशा-निर्देश को सरल, स्पष्ट और उदार बनाया है। इसके तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय इकाइयों के बीच अंतर को समाप्त कर दिया गया है तथा अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के बीच इंटरकनेक्टिविटी की अनुमति सहित कई विशेष रियायतें दी गई हैं। ओएसपी से आशय ऐसी कंपनियों या इकाइयों से है, जो दूरसंचार संसाधनों का उपयोग कर आईटी युक्त सेवाएं, कॉल सेंटर या अन्य प्रकार की आउटसोर्सिग सेवाएं दे रही हैं। इसमें टेली मार्केटिंग, टेलीमेडिसिन आदि सेवाएं शामिल हैं। ऐसे नये दिशा-निर्देशों से बीपीओ के तहत ज्यादा कारोबार सुगमता सुनिश्चित हो सकेगी, नियामकीय स्पष्टता आएगी लागत कम होगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। इससे देश की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को मदद मिलेगी। यह माना जा रहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाड़ा सहित दुनिया के कई देश आईटी, फाइनेंस, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एजुकेशन आदि ऐसे कई क्षेत्रों में भारी मात्रा में बचत राशि हासिल करने में सिर्फ इसलिए कामयाब हैं क्योंकि वे अपनी प्रक्रियाओं का बड़ा हिस्सा भारत सहित कुछ गुणवत्तापूर्ण काम करने वाले देशों में आउटसोर्सिंग के लिए एजेंसियों को सौंप रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों की रिपोर्टों में भी यह बात उभरकर सामने आ रही है कि कोविड-19 के मद्देनजर अमेरिका सहित विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों की उत्पादन लागत घटाने के परिप्रेक्ष्य में आउटसोर्सिंग आवश्यक है। कोविड-9 की वजह से वैश्विक यथार्थ को देखते हुए विकसित देशों के लिए आउट्सोर्सिंग जैसी ताकत के बल पर व्यापारिक एवं औद्योगिक चुनौतियों का सामना करने में सरलता होगी। उल्लेखनीय है कि पिछले कई वर्षों से आउटसोसिं के क्षेत्र में भारत की प्रगति के पीछे देश में संचार का मजबूत ढांचा एक प्रमुख कारण है। दूरसंचार उद्योग के निजीकरण से नई कंपनियों के अस्तित्व में आने से दूरसंचार की दरों में भारी गिरावट आई है। उच्च कोटि की त्वरित सेवा, आईटी एक्सपर्ट और अंग्रेजी में पारंगत युवाओं की बड़ी संख्या ऐसे अन्य कारण हैं, जिनकी बदौलत भारत पूरे विश्व में आटस्सोरसिंग के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है। वस्तुतः कोविड-19 के वैश्विक संकट के बीच देश और दुनिया से ज्यादातर कारोबार गतिविधियां के ऑनलाइन होने के बाद डिजिटल दुनिया में भारत के आउटसोर्सिग सेक्टर की प्रभावी पका नये भारत का एक चमकदार उदाहरण है। ज्ञातव्य हैं कि भारत दुनिया में आउटसोर्सिंग सेवाओं का बड़ा नियातक देश है। भारत की 200 से अधिक आईटी फर्म दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में काम कर रही हैं। इस समय भारतीय आईटी उद्योग आउटसोर्सिग के मद्देनजर तेजी से नई भर्तियां करते हुए भी दिखाई दे रहा है।
संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक भारत में बीपीओ क्षेत्र में करीब 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। भारत के बीपीओ उद्योग का आकार 2019-20 में 37.6 अरब डॉलर (करीब 2.8 लाख करोड़ रुपये) का था यह आकार कोविड-9 की वजह से तेजी से बढ़ता हुआ 2025 तक 55.5 अरब डॉलर (करीब 3.9 लाख करोड़ रुपये) के स्तर पर पहुंच सकता है। निसंदेह ‘कोविड-19 ने भारत के लिए आउटसोर्सिंग की चमकीली संभावनाएं बढ़ाई हैं। इन संभावनाओं को साकार करने के लिए कई बातों पर ध्यान देना होगा। आउटसोर्सिंग उद्योग के लिए कृषि, स्वास्थ्य और वेलनेस, टेलीमेडिसिन, शिक्षा और कौशल के क्षेत्र से संबंधित नये टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस बनाने की जरूरत है। यद्यपि आउट्सोर्सिग के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमें इस क्षेत्र में दुनिया के कई देशों से मिल रही चुनौतियों को ध्यान में रखना होगा। आटस्सोर्सिग के क्षेत्र में चीन भारत को पीछे करने के लक्ष्य के साथ एक महाशक्ति बनने की डगर पर सुनियोजित रूप से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हमें देश में आउटसोर्सिंग के चमकीले भविष्य के लिए प्रतिभा निर्माण पर जोर देना होगा। नई पीढ़ी को आईटी की नये दौर की शिक्षा देने के लिए समुचित निवेश की व्यवस्था करना होगी। हम उम्मीद करें कि पिछले कई वर्षों से दुनिया में आउटसोर्सिंग कारोबार में बढ़त बनाने वाला भारत अब बीपीओ से संबंधित सरकार के नये दिशा-निर्देशों के उपयुक्त कार्यान्वयन से ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब बनने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेगा।
Date:07-07-21
पश्चिम एशिया में फिलहाल शांति की उम्मीदें कम
के सी त्यागी, ( वरिष्ठ जद-यू नेता )
इजरायल में लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता से बाहर हो चुके हैं। उनको पद से हटाने के लिए एकजुट हुए लोगों में अधिकांश उनके साथी और मंत्रिपरिषद के सहयोगी हैं। विपक्ष की बनी सरकार में अलग-अलग विचारधारा वाली पार्टियां शामिल हैं। हालांकि, इस परिवर्तन से विदेश नीति में किसी प्रकार की तब्दीली की कल्पना नहीं की जा सकती, पर गजा पट्टी, फलस्तीन, हमास, ईरान, लेबनान, हिज्बुल्लाह, अमेरिका जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर इन दलों के विचार बंटे हुए हैं। यूं तो इजरायल-फलस्तीन विवाद 100 साल पुराना है, लेकिन वर्तमान में गजा पट्टी के स्वामित्व को लेकर युद्ध जारी है। इस क्षेत्र पर हमास समर्थकों का कब्जा है, जिसे वहां एक उग्रवादी संगठन के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र पर इजरायल कब्जे की कई कोशिशें कर चुका है, मगर हर बार उसका हमास से कड़ा संघर्ष होता है। इस विवाद की जड़ों को समझने के लिए पुराने इतिहास को खंगालना आवश्यक है।
दरअसल, पहले विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य को पराजित करने के बाद ब्रिटेन पश्चिम एशिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने में कामयाब रहा, जिसे फलस्तीन के नाम से जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ से लेकर पूर्वी और पश्चिमी यूरोपीय देशों के यहूदी यहां आकर बसने लगे, जिसका एक बड़ा कारण उनका येरुशलम स्थित धार्मिक स्थल का होना है। यहूदी और अरब लोगों में तनाव उस समय और बढ़ गया, जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने फलस्तीन में यहूदियों के लिए एक देश बनवाने का काम हाथ में लिया। 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में यहां यहूदियों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई, जिनमें काफी संख्या में यूरोपीय उत्पीड़न के शिकार शरणार्थी भी शामिल थे। 1947 में अमेरिका और ब्रिटेन के सक्रिय सहयोग के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा फलस्तीन देश को विभाजित करने हेतु मतदान हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर महाशक्तियों का प्रभुत्व था, लिहाजा यहूदी देश और फलस्तीन के विभाजन का रास्ता साफ हुआ, लेकिन येरुशलम को एक अंतरराष्ट्रीय शहर घोषित कर दिया गया। इसे यहूदी नेताओं ने तो स्वीकार कर लिया, पर अरब लोगों ने इसे खारिज कर दिया। उस समय महात्मा गांधी ने भी फलस्तीन राष्ट्र की जोरदार वकालत की, जो बाद में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार बनी।
6 मार्च, 1948 को अरब और यहूदियों के बीच पहला युद्ध हुआ। अरब मुल्कों के शासकों के ढुलमुल रवैये के कारण फलस्तीनियों को कड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एक लाख के आसपास फलस्तीनी शरणार्थी बन इधर-उधर शरण लेने लगे और इजरायल ने फलस्तीन के बडे़ हिस्से पर कब्जा कर लिया। जॉर्डन ने जिस क्षेत्र पर कब्जा किया, उसे ‘वेस्ट बैंक’ कहा जाता है। मिस्र जिस हिस्से पर कब्जा करने में कामयाब रहा, उसे ‘गजा’ के नाम से जाना जाता है। अगर येरुशलम की बात की जाए, तो इसके पश्चिमी हिस्से पर इजरायल का कब्जा हो गया और पूर्वी क्षेत्र को जॉर्डन कब्जाने में कामयाब रहा। अब इजरायल पूरे येरुशलम पर अपना दावा स्थापित करना चाह रहा है। अमेरिका द्वारा ‘तेल अवीव’ के स्थान पर नई राजधानी के रूप में येरुशलम को मान्यता भी दी जा चुकी है।
यासर अराफत के नेतृत्व वाले ‘फलस्तीन मुक्ति संगठन’ और ‘अल फतह’ अपनी चमक खो चुके हैं। नई पीढ़ी वार्ताओं के लंबे दौर से ऊब चुकी है, लगभग तीन पीढ़ी तंबुओं में पली हुई है। अमेरिका की विदेश नीति के केंद्र में इजरायल के रहने से उसके हौसले बुलंद रहते हैं। ब्रिटेन ने भी आर्थिक सहायता देकर उसके हौसले को और बढ़ाने का काम किया है। पूर्वी येरुशलम की अल-अक्सा मस्जिद के पास वाले इलाके शेख जर्राह को लेकर तनाव जारी है। इस क्षेत्र पर सशस्त्र हमास समर्थकों का कब्जा है। अरब मुल्कों में ईद पर गजा में हुई हिंसा को लेकर तीखी प्रतिक्रिया हुई, पर दूसरी ओर वे इजरायल से राजनीतिक संबंधों की नई पटकथा भी लिख रहे हैं।
हमास ने अपने घोषणापत्र में समूचे आंदोलन को इस्लाम से जोड़कर ‘इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन’ की व्याख्या की है। आगे अपना संदेश देने में फलस्तीनी जरूर कामयाब होंगे, पर विश्व समुदाय के एक बड़े हिस्से की हमदर्दी कम होने का खतरा भी रहेगा, क्योंकि हमास को अभी किसी राष्ट्र से राजनीतिक मान्यता मिलनी शेष है।