06-12-2019 (Important News Clippings)

Afeias
06 Dec 2019
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Date:05-12-19

Another quota question

Supreme Court needs to decide whether ‘creamy layer’ norms can be extended to SCs

Editorial

The time may have come for an authoritative pronouncement on the question whether the concept of ‘creamy layer’ ought to be applied to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Union government has called upon the Supreme Court to form a seven-judge Bench to reconsider the formulation in M. Nagaraj vs Union of India (2006) that it should be applied to the SC and ST communities. This verdict was a reality check to the concept of reservation. Even while upholding Constitution amendments meant to preserve reservation in promotions as well as consequential seniority, it contained an exposition of the equality principle that hedged reservation against a set of constitutional requirements, without which the structure of equal opportunity would collapse. These were ‘quantifiable data’ to show the backwardness of a community, the inadequacy of its representation in service, and the lack of adverse impact on “the overall efficiency of administration”. This placed a question mark on the continuance of quota policies of various State governments due to non-compliance with these parameters. In Jarnail Singh (2018), another Constitution Bench reaffirmed the applicability of creamy layer norms to SC/STs. On this ground, it felt that Nagaraj did not merit reconsideration. However, it ruled that Nagaraj was wrong to require a demonstration of backwardness for the Scheduled Castes and Tribes, as it was directly contrary to the nine-judge Bench judgment in Indra Sawhney (1992), which had laid down that there is no need for a test of backwardness for SC/STs, as “they indubitably fall within the expression ‘backward class of citizens’.”

It is curious that Jarnail Singh accepted the presumption of the backwardness of Scheduled Castes and Tribes, but favoured applying the ‘means test’ to exclude from the purview of SC/ST reservation those who had achieved some level of economic advancement. In this, it specifically rejects an opinion by the then Chief Justice K.G. Balakrishnan in Ashoka Thakur (2008) that the ‘creamy layer’ concept is a principle of identification (of those who should not get reservation) and not one of equality. While the Centre has accepted that the ‘creamy layer’ norm is needed to ensure that only those genuinely backward get reservation benefits, it is justifiably upset that this principle has been extended to Dalits, who have been acknowledged to be the most backward among the backward sections. Another problem is the question whether the exclusion of the advanced sections among SC/ST candidates can be disallowed only for promotions. Most of them may not fall under the ‘creamy layer’ category at the entry level, but after some years of service and promotions, they may reach an income level at which they fall under the ‘creamy layer’. This may result in the defeat of the object of the Constitution amendments that the court itself had upheld to protect reservation in promotions as well as consequential seniority. Another landmark verdict in the history of affirmative action jurisprudence may be needed to settle these questions.


Date:05-12-19

The many structural flaws in India’s higher education system

Mohini Bishnoi, [Pursuing a Masters in Public Policy at the Harvard Kennedy School]

The furore surrounding fee hikes at the Jawaharlal Nehru University has spurred deeper questions about the quality of university education. India’s higher education system is structurally flawed and underfunded. This crisis will affect innovation and human capital, the two pillars of labour productivity and GDP growth, while cheating India’s largest demographic of its potential.

The mammoth system deserves better than the superficial data that is being bandied about. For example, a surge in women’s enrolment has been much-talked about but this does not necessarily imply better outcomes. The latest ‘India Skills Report’ suggests that only 47% of Indian graduates are employable — a problem exacerbated by startlingly low faculty figures.

Faculty shortage

Faculty vacancies at government institutions are at 50% on average. A Deloitte gathering of 63 Deans of top-tier institutions revealed that 80% of those listed lack of quality faculty as their biggest concern. The problem lies in increased demand, and stagnant supply. The number of institutions has surged in India since the 2000s, while the number of students doing PhD has remained constant. Meanwhile, there are over a 1,00,000 India-born PhDs in universities around the world, kept away by paltry salaries and poor funding. China solved this problem by attracting Chinese-origin PhDs back home with dollar salaries and monetary incentives for published research. Tsinghua University, for example, is designed on the Western model of teaching and research, and is even ahead of MIT in terms of published papers.

However, Indian universities persist in separating research and teaching activities, depriving students of exposure to cutting-edge ideas. Monetary incentives for academia are practically non-existent, and Indian R&D expenditure at 0.62% of GDP is one of the lowest in emerging economies. It is not surprising, then, that Indian universities rank low in both research and teaching. The Council of Scientific and Industrial Research, at rank 155, was our highest in the Scimago Institutions Rankings (SIR) for research while six Chinese institutes figured in the top 50.

Macroeconomic impact

Such flaws could affect macroeconomic indicators such as labour productivity, which is determined by innovation and human capital, among other things. The workers of tomorrow need to transition to the formal, non-agricultural sector, armed with higher education credentials. In addition, an increase in research could lead to more innovation in the economy, which might in turn drive up labour productivity. Higher education has a potential twofold effect on productivity. The government released a Draft National Education Policy (DNEP) in June 2019, which proposed ambitious reforms. The DNEP aims to double education spending to 6% of GDP, and close the research-teaching divide in higher education. This is coupled with an ‘Institutions of Eminence’ programme started in 2018 that gave increased funding to some research universities. Experts, however, are doubtful about whether the dramatic increases will be politically feasible, and whether the implementation of such reforms will go the path of previous NEPs — watered down and eventually shelved.

What lies ahead? The government needs to recognise the systemic anger at play, and ensure that higher education’s role in innovation and human capital is not ignored. The DNEP is a great first-step, but the reforms must be pushed through and must lead to legislation that will fund research-based universities. Only this can bring a culture of discovery and accountability to India’s higher education institutions.


Date:05-12-19

लक्ष्य से भटकती एक मुहिम

अनिल प्रकाश जोशी

अंतराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक बार फिर मैड्रिड में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप-25 की शुरुआत हो चुकी है। पहला कॉप सम्मेलन वर्ष 1955 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयेजित हुआ था और उसके बाद से ये सम्मेलन कॉन्फे्रंस ऑफ पार्टीज (कॉप) के अंतर्गत लगातार आयोजित होते रहे हैं। इस बार के सम्मेलन का मुख्य मकसद बढ़ते प्रदूषण के मुद्दों पर बातचीत करना और यह पड़ताल करनी है कि इससे पहले जो तमाम निर्णय लिए गए ,उन पर हम कितने खरे उतरे हैं। यह सम्मेलन पहले ब्राजील में होना था, लेकिन ब्राजील ने इससे अपने हाथ पीछे खींच लिए। फिर तय हुआ कि यह चिली में होगा, लेकिन वहां भी अशांति होने के कारण इसके आयोजन की जिम्मेदारी स्पेन ने ली। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो हमेशा ही पर्यावरण -चर्चाओं से कतराते रहे हैं। वे मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन जैसा कोई मुद्दा नहीं है और यह सब कुछ उद्योगों के खिलाफ रचा गया अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। ऐसा सोचने वाले वह अकेले राष्ट्रपति नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले ही इस तरह की गोष्ठियों से किनारा कर लिया है और साफ शब्दों में कह दिया है कि जलवायु परिवर्तन जैसा कोई मुद्दा ही नहीं है।

ऐसे लोगों की सोच के विपरीत अगर संयुक्त राष्ट्र की तीन रिपोर्टों को देखें, तो साफ है कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है कि जहां बाढ़ का असर न पड़ा हो या सूखा व चक्रवात जैसी बड़ी कुदरती आपदाएं न आई हों। आज दुनिया के करीब 17 करोड़ लोगों पर खाद्य सुरक्षा का संकट भी मंडराने लगा है। विश्व में चार देश कार्बन उत्सर्जन के मामले में पहली श्रेणी में आते हैं। इनमें चीन पहले, अमेरिका दूसरे, भारत तीसरे और रूस चौथे स्थान पर है। आज दुनिया में आधे से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन इन चारों देशों द्वारा किया जा रहा है।

वर्ष 2015 में पेरिस में हुए जलवायु परिवर्तन समझौते के बाद यह तय हुआ था कि सभी मुख्य देश अपने कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाएंगे। इस दिशा में प्रगति दिखाई भी पड़ी है। खासतौर से चीन और भारत ने इस बाबत कई अहम कदम उठाए। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि इतने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि स्थितियां बहुत गंभीर हो चुकी हैं। दुनिया भर में, खासतौर से ऊष्णकटिबंधीय अफ्रीकी क्षेत्र व इंडोनेशिया जैसे इलाकों के बारे में यह बताया जा रहा है कि वर्ष 2100 के अंत तक उनके यहां बर्फ के द्रव्यमान में 80 फीसदी तक की कमी आने की आशंका है, अगर वर्ष 2100 के अंत तक कार्बन उत्सर्जन की यही रफ्तार रही। लगभग यही कहानी अन्य इलाकों की भी है। इसका जो सीधा बड़ा असर पड़ने वाला है, वह समुद्र के ऊपर होगा और अभी तक पिछले कुछ दशकों में समुद्री जलस्तर 15 सेंटीमीटर ऊपर उठ चुका है। अगर यही हाल रहा, तो प्रतिवर्ष 3़ 6 मिलीमीटर की दर से यह बढ़ता चला जाएगा। और 2100 में यह 30 से 60 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच जाएगा। इस स्थिति में धरती का बहुत कुछ समुद्र में डूब जाएगा। इस बात का संकेत अंतरराष्ट्रीय स्तर की कई बड़ी रपटों ने दिया है। जब अत्यधिक गरमी होती है, तो उसका 90 फीसदी हिस्सा समुद्र ही सोखते हैं। इस तरह वर्ष 2100 तक समुद्र वर्ष 1970 और आज की तुलना में 2-4 गुना अधिक गरमी सोखेगा। समुद्र के तापक्रम के बढ़ने से उसकी जल क्षमताओं में ऑक्सीजन व पोषक तत्वों की कमी तो आती ही है, अम्लीय परिस्थितियां भी पैदा होती हैं, जिससे समुद्री जीवन पर सीधा बड़ा असर पड़ता है।

हालात जब इतने गंभीर हों, तब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी संजीदगी इन बैठकों में दिखाई दे रही है, उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं बांधी जा सकतीं। इस दिशा में अभी तक जितनी प्रगति हुई, उसमें कई बड़े देशों खासतौर से ब्राजील, अमेरिका और सऊदी अरब ने खुद को पीछे खींच लिया है। वे मानते हैं कि इसके लिए उन्हें अपने उद्योगों पर अंकुश लगाना पड़ेगा और वे ऐसा कतई नहीं करना चाहते। इस बार का सम्मेलन भी इन तमाम मुद्दों पर किया जा रहा है, ताकि किसी तरह से संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए फैसलों पर अमल हो और हर्जाने के रूप में कॉमन फंड तैयार हो।

सवाल 25 सम्मेलनों के कुलजमा हासिल पर भी उठ रहे हैं। कुछ देश अपनी तरफ से छिटपुट कदम उठाने के दावे जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसे बड़ी कामयाबी नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस दौरान स्थितियां लगातार बिगड़ी ही हैं। दो दशक में जलवायु में परिवर्तन हुआ है और प्रदूषण बढ़ा ही है, जिससे गरमी बढ़ी, नदियां सूखीं, समुद्र के तापक्रम बढ़े और ग्लेशियर भी पिघलने शुरू हुए। इसी के चलते कहा जाता है कि कॉप सम्मेलन दरअसल आपस में बैठकर चिंता जताने का मंच भर रह गया है, इसके आगे उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं बची।

इस बीच एक और दिलचस्प अध्ययन सामने आया है। एक अनुमान लगाने की कोशिश की गई है कि संयुक्त राष्ट्र के एक कॉप सम्मेलन से कितना कार्बन उत्सर्जन होता है? अध्ययन का आकलन है कि कॉप के एक सम्मेलन से 60,000 टन कार्बन उत्सर्जन होता है, यानी उतना, जितना 7,000 घर साल भर में उत्सर्जित करते हैं। यह आकलन किसी एनजीओ का नहीं है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष पोलैंड में हुए कॉप सम्मेलन के बाद वहां के पर्यावरण मंत्रालय ने ही जारी किया था। सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए मेहमानों के विमानों से जो उत्सर्जन हुआ, वहां के हवाई अड्डों की सामान्य स्थिति से 80 फीसदी अधिक था। इसके अलावा, 50,000 टन उत्सर्जन सम्मेलन स्थल के लिए आवासीय व बिजली के उपयोग के कारण था।

इससे एक बात और सामने आई कि एक ग्रह को बचाने के लिए 20,000 लोगों का एक साथ एकत्र होना भी उस ग्रह के लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि पोलैंड में सम्मेलन के बाद लगभग 700 हेक्टेयर जमीन पर पेड़ लगाकर उस नुकसान की भरपाई की कोशिश की गई, जिससे वे पेड़ 55,000 टन उत्सर्जित गैसों को सोख सकें। यहां मामला सिर्फ यह है कि इस तरह के सम्मेलनों को अगर प्रभावी नहीं बनाया गया, तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है।


Date:05-12-19

क्या ऐसे सियासी चंदे से सुधरेगा लोकतंत्र

जगदीप एस छोकर, (संस्थापक सदस्य, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉम्र्स)

सरकार ने इलेक्टोरल बांड को वित्त विधेयक (मनी बिल) की तरह जारी करने का फैसला लिया। यह असांविधानिक कदम है, क्योंकि इलेक्टोरल बांड हमारे संविधान में मनी बिल की परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को आरबीआई अधिनियम के अनुच्छेद 31 के तहत मुद्रा जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इलेक्टोरल बांड की घोषणा से महज चार दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क साधा गया और सहमति नहीं मांगी गई, बल्कि जल्दी अपना मत देने का आग्रह किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह इसके प्रतिकूल थी। इस केंद्रीय बैंक ने कहा कि इससे मनी लांर्डंरग (काले धन को सफेद करना) को बढ़ावा मिलेगा। बैंक की सलाह के प्रतिकूल जाते हुए इलेक्टोरल बांड स्कीम की घोषणा 1 फरवरी, 2017 को कर दी गई। भारतीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच अनेक दौर की वार्ता हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के स्तर पर भी उसी वर्ष जुलाई और अगस्त में वार्ता हुई। रिजर्व बैंक ने इलेक्टोरल बांड स्कीम के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में सरकार को बार-बार बताया।

सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों को वित्त मंत्रालय ने नजरंदाज कर दिया। दस्तावेजों में सरकार के हवाले से यह कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक प्रस्तावित इलेक्टोरल बांड के तंत्र को समझ नहीं पाया और बैंक के सतत सुझावों को इसलिए नजरंदाज कर दिया गया, क्योंकि इससे संबंधित वित्त विधेयक पहले ही छप चुका था। मई 2017 में भारतीय चुनाव आयोग ने केंद्रीय विधि मंत्रालय को लिखा कि इलेक्टोरल बांड के प्रस्तावित स्वरूप से राजनीतिक पार्टियों के चंदे की पारदर्शिता पर गंभीर असर पडे़गा। यह संभव है कि कई दिखावटी कंपनियां केवल इसी मकसद से बनाई जाएंगी, ताकि उनके जरिए किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया जा सके। चुनाव आयोग की ओर से यह चेतावनी भी दी गई थी कि इससे राजनीति में काले धन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

अनेक बैठकों के सिलसिले के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक सचिव ने 22 सितंबर, 2017 को यह दर्ज किया कि चुनाव आयोग इलेक्टोरल बांड से पर्याप्त रूप से संतुष्ट है और यह बांड राजनीतिक चंदे या दान के तंत्र को ज्यादा निष्पक्ष और पारदर्शी बनाएगा। हालांकि सचिव ने अपनी बात को सच साबित करने के लिए किसी तथ्य का हवाला नहीं दिया। इसके विपरीत चुनाव आयोग ने मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर दिया। हलफनामे में कहा गया कि इलेक्टोरल बांड के वर्तमान स्वरूप को रद्द किया जाना चाहिए। वित्त राज्यमंत्री पी राधाकृष्णन ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह सूचना दी कि इलेक्टोरल बांड के मुद्दे पर सरकार को चुनाव आयोग की ओर से कोई राय नहीं मिली थी। एक सरकार को ऐसा क्यों करना चाहिए?

यह मामला ऐसा है कि सरकार अपने द्वारा बनाए कानून को स्वयं तोड़ रही थी। नियमों को एक बार फिर तोड़ा गया, जब वित्त मंत्रालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह आदेश दिया कि वह 10 करोड़ रुपये के अवधि-पार बांड का भी नकदीकरण कर दे। 2017-18 में 220 करोड़ रुपये के बांड बिके, जिनमें से 210 करोड़ रुपये (95 प्रतिशत) भाजपा के खाते में गए।

अगला बिंदु कहीं ज्यादा आलोचनात्मक है। जब इस स्कीम की शुरुआत हुई थी, तब पर्यवेक्षकों ने यह अनुमान लगाया था कि संभव है, इसकी वजह से विपक्षी पार्टियों को मिलने वाले चंदे या दान पर एक तरह से रोक ही लोग जाए। यह भी अनुमान लगाया गया था कि इस स्कीम से सत्ताधारी पार्टी को गैर-वाजिब बढ़त हासिल होगी। आज जो तथ्य उपलब्ध हैं, वे इसी ओर इशारा करते हैं। कुल मिलाकर, इलेक्टोरल बांड की यह स्कीम ऐसी है, जिसके बारे में दो सांविधानिक संस्थाओं- चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कहा था कि इससे मनी लांडरिंग को बढ़ावा मिलेगा और इससे राजनीतिक धन या चंदे में काले धन की भूमिका बढ़ेगी। सांविधानिक संस्थाओं द्वारा विरोध के बावजूद योजना क्या केवल इसलिए लागू की गई कि इसका वित्त विधेयक छप चुका था। अगर यह लोकतंत्र के लिए बुरा नहीं है, तो और क्या है?