06-08-2026 (Important News Clippings)

Afeias
06 Aug 2026
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Date: 06-08-26

Quantum shift

Private R&D spends should be used to bolster manufacturing

Editorial

The Department of Science and Technology’s latest figures on India’s research profile record a milestone. In 2023-24, private industry accounted for 51.8% of national research spending — a first in India’s history — overtaking all tiers of government combined for the first time. Moreover, industry now employs more core researchers than government institutions. Transport firms are the largest corporate investors, followed by pharmaceuticals, biotechnology and information technology (IT). The break from the past is sharp. Through the 2010s, private industry contributed a little over a third of national R&D, and the ratio moved slowly. Then, between 2020-21 and 2021-22, private spending nearly doubled — from ₹46,388 crore to ₹82,975 crore — and total R&D jumped from ₹1.27 lakh crore to ₹1.95 lakh crore in a single year. R&D spends in the transport sector, which barely registered before 2020, has roughly tripled and leads the triumvirate that includes biotechnology and IT that are counted among India’s most research-intensive industries.

Officials attribute this to a post-pandemic realisation that research is essential to competitiveness, and that may be part of the story. The purported investments for ‘23-’25 also look healthy, but a change concentrated in one year looks less like a shift in corporate behaviour and more like a change in what is counted. Mandatory sustainability disclosures for large listed firms, and tighter RBI norms on reporting research, took effect at the same moment. Spending that was always occurring — in the foreign subsidiaries of Indian companies, and in the captive centres of multinationals — is only now being fully captured. Some of the surge, in other words, reflects better measurement rather than more money. Genuinely new capital is flowing too — into artificial intelligence, chip design and semiconductor fabs — though much of that is still infrastructure building and may not yet belong in the R&D column. India’s R&D stands at 0.84% of GDP, against 2.58% for China, 3.45% for the U.S. and 4.94% for South Korea; it fields 354 researchers per million people where South Korea and Israel field several thousand. The private sector’s own priorities are a further reason for caution: more was spent on advertising than on research in 2023-24. The shift will prove worthwhile if it deepens India’s pool of specialised workers and its capacity for sophisticated manufacturing, carrying the economy beyond its long reliance on supplying low-cost services. That depends less on how spending is recorded than on how many researchers the country can train. The Anusandhan National Research Foundation, with a ₹50,000-crore corpus largely to be raised from private sources, was created for precisely this purpose. Its promise now rests on delivery.


Date: 06-08-26

Fiscal federalism, efficiency versus equity concerns

The Sixteenth Finance Commission risks moving away from its core mandate of acting as an equalising force within the federation

K.J. Joseph, [ Director, Gulati Institute of Finance and Taxation, Thiruvananthapuram, Kerala ]

Sumalatha B.S., [ Assistant Professor, Gulati Institute of Finance and Taxation, Thiruvananthapuram, Kerala ]

The Finance Commission, an institutional innovation embedded in India’s constitutional architecture, was never intended to be a routine allocator of funds. It was designed as a central pillar of India’s fiscal federal compact and as a corrective institution that would mediate the inherent asymmetry between a fiscally dominant Union and structurally constrained States, while also addressing deep horizontal inequalities arising from history, geography, and institutional capacity. In a country marked by uneven development at Independence, the Commission’s central mandate was to safeguard the interests of the States and thereby preserve a strong Union.

Each successive Commission, cognisant of its historical context, has interpreted this mandate in its own way, yet all have contributed to sustaining India’s fiscal federal compact. The recently submitted report of the 16th Finance Commission (FC-16), chaired by Arvind Panagariya and covering the period 2026-31, marks a decisive turning point. While it retains the vertical devolution of central taxes to the States at 41%, it fundamentally re-engineers the structure of fiscal transfers, particularly grants-in-aid. In doing so, it prioritises efficiency and performance but raises serious concerns about equity and constitutional intent. At the heart of the issue lies a deeper question: has the Commission moved away from its equalising role toward one that implicitly protects the Union’s fiscal primacy ?

The constitutional logic of grants-in-aid

Evidently, the provision for grants-in-aid under Article 275 was not an afterthought; it was a foundational design element. In a country more diverse than any other in the world, tax devolution, however sophisticated its formula, cannot account for the diversity of State-specific needs. For instance, Kerala’s “export-oriented” human capital development strategy has accounted for nearly 23% of India’s total remittances, thereby strengthening the country’s external sector. However, this has come at a cost to the State’s fiscal health, as it has had to rely on borrowing to finance investments in education.

Similarly, Punjab has played a critical role in ensuring national food security, but at the cost of its revenue base, by focusing on the production of wheat and rice, which are non-taxable apart from paying the price of being a border State. The same is true of the hill States, which face high infrastructure costs; the north-eastern States, which grapple with connectivity constraints; and fiscally stressed States burdened by demographic pressures and social sector commitments.

Grants-in-aid were therefore conceived as instruments of equalisation, enabling targeted support for States with special needs where formula-based tax devolution falls short. The F-14 and the FC-15 recognised this reality by retaining Revenue Deficit Grants (RDGs), sector-specific grants, and State-specific grants.

The FC-16 departs sharply from this tradition. It recommends grants-in-aid of ₹9.47 lakh crore, compared with ₹10.1 lakh crore under the FC-15, while their share in total Finance Commission transfers has more than halved, from 19.4% to 8.3%. By restricting grants-in-aid to local bodies and disaster management, it eliminates RDGs, sector-speciffic grants, and State-specific grants. While retaining the States’ share in the divisible pool at 41%, despite the demand from 18 States to raise it to 50%, the Commission presumes that improved fiscal discipline should enable States to manage their finances without additional gap-filling transfers. However, this reasoning rests on a problematic assumption: that fiscal capacity across States is suficiently uniform for devolution to be self-equalising.

Empirically and historically, this assumption is untenable. The Commission’s justification for doing away with RDGs is rooted in concerns about fiscal prudence. It argues that RDGs create moral hazard by incentivising States to underperform in revenue mobilisation or overspend in the expectation of central support.

It also points to aggregate data suggesting that the States, taken as a whole, are not in severe fiscal distress. Yet, this aggregate view masks deep inter-State disparities, with some States remaining fiscally stressed despite contributing disproportionately to national development and continuing to require fiscal assistance. The very purpose of RDGs was to recognise this heterogeneity, as a fiscal surplus in one State cannot offset a fiscal deficit in another.

More troubling is the contrast between the Commission’s stance on RDGs and its treatment of cesses and surcharges. While advocating fiscal discipline for States through the withdrawal of RDGs, it stops short of recommending any binding rollback of these non-shareable union levies ignoring the demand by many States.

Dual shift

Instead, it proposes a “grand bargain”, whereby the Centre would gradually merge cesses into the divisible pool in exchange for States accepting a lower devolution share. This asymmetry is difficult to overlook. RDGs are removed in the name of discipline, yet cesses — arguably a more distortionary instrument from a federal perspective — are only gently nudged toward reform. The resulting framework imposes stringency on States while preserving fiscal flexibility for the Union. This dual shift, protecting Union revenues while constraining State support, raises a fundamental concern: is the Commission inadvertently reinforcing vertical imbalance rather than correcting it?

The consequences are particularly severe for States that already face structural disadvantages. As many as eight States, including most of the disadvantaged north-eastern States and fiscally
stressed West Bengal, are set to experience a reduced share in both tax devolution and grants-in-aid, while another six States have seen a decline in their share of grants. The problem is further compounded by the reduction in the weight assigned to income distance (from 45% to 42.5%) and the introduction of a 10% weight for contribution to GDP. When combined with the removal of the RDGs, which accounted for about 20% of Finance Commission grants in 2024-25, this creates a double burden: lower tax devolution and the absence of compensatory grants. The Commission’s implicit assumption that efficiency should trump equity risks widening regional disparities.

Another defining feature of the FC-16 is its emphasis on tied and performance-based grants, particularly for local governments. While the allocation of nearly ₹7.2 lakh crore to the third tier is commendable, the conditionality’s attached to these grants are stringent, linking the release of funds to targets in water and sanitation, revenue mobilisation, and audited accounts. This approach promotes accountability, but it also reduces fiscal autonomy. In effect, the architecture of grants shifts from need-based equalisation to compliance-based incentivisation.
Fiscal discipline, while necessary, cannot substitute for fiscal justice.

Efficiency versus equity

The FC-16’s report is bold in ambition but uneven in balance. The dismantling of the RDGs and the shift toward performance-based transfers reflect a technocratic confidence in market-like incentives, even though fiscal federalism is a political and constitutional arrangement designed to manage diversity. The contrast between the Commission’s strict stance on RDGs and its accommodative approach to cesses and surcharges, along with its hesitation to raise the States’ share in the divisible pool to 50% despite demands from several States, reveals a deeper tension.

It suggests a framework that, intentionally or otherwise, protects the fiscal space of the Union while placing a greater adjustment burden on the States. In doing so, the Commission may have moved away from its core mandate of acting as an equalising force within the federation. If the Finance Commission is to continue playing its historic role in holding India together, future Commissions must reward high-performing States while supporting those that continue to face structural disadvantages. For a country as diverse as India, fiscal federalism cannot be sustained on performance alone; it must be anchored in fairness.


Date: 06-08-26

सीजेपी “प्रेशर-ग्रुप’ ही बनी रहेगी या फिर राजनीति में भी उतरेगी?

राजदीप सरदेसाई, ( वरिष्ठ पत्रकार )

कभी-कभार असंभव लगने वाली कहानियां भी रहस्यमयी रूप से सच हो जाती हैं। हर दिन करोड़ों लोग सिस्टम को बदलने का सपना देखते हैं, लेकिन बहुत कम सफल हो पाते हैं। इसीलिए 30 वर्षीय अभिजीत दिपके के अप्रत्याशित उभार को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

किसने सोचा होगा कि 16 मई को ‘कॉकरोचों’ से एकजुट होने की अपील करने वाला उनका एक ट्वीट युवाओं के देशव्यापी आंदोलन में तब्दील हो जाएगा और अंततः एक ताकतवर केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा? कुछ समय पहले तक दिपके और उनकी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को देश में शायद ही कोई जानता था।

आज हालात ये हैं कि टीवी चैनलों की टीमें, यूट्यूबर और बड़े राजनेता उनके सम्भाजीनगर स्थित साधारण से घर का रास्ता तलाश रहे हैं। जिसे बहुत-से लोगों ने महज ऑनलाइन ट्रेंड समझकर खारिज कर दिया था, अचानक वह साल की सबसे बड़ी सियासी खबरों में से एक बन गया।

बहरहाल, सीजेपी ने तात्कालिक लड़ाई भले जीत ली हो, उसकी असल चुनौती अब शुरू होती है। क्या सीजेपी को महज एक प्रेशर-ग्रुप बने रहना चाहिए, या वह चुनावी राजनीति में भी उतरेगी? हाल ही में मैंने यही सवाल दिपके से पूछा।

उन्होंने तत्काल जवाब दिया कि ‘हमने राजनीतिक दल बनाने के बारे में सोचा तक नहीं है। हम ऐसा आंदोलन बने रहना चाहते हैं, जो लोकतंत्र में जवाबदेही की मांग करता हो।’ देश ने पहले भी यह बात सुनी है। 2011 में अरविंद केजरीवाल बार-बार कहते रहे थे कि उनकी राजनीति में आने की कोई योजना नहीं है, लेकिन महज दो साल बाद वे दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। हर सफल प्रतिरोध-आंदोलन अंतत: इसी उलझन में फंस जाता है- नैतिक शक्ति को राजनीतिक ताकत में कैसे बदला जाए, बगैर उस साख को खोए, जिसने वह नैतिक शक्ति दी थी?

इस उलझन को दिपके बहुत-से लोगों से बेहतर समझते हैं। चूंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ काम किया था, इसलिए वे कहानी के दोनों पहलू देख चुके थे। ‘आप’ ने साबित किया कि जनता की नाराजगी को चुनावी सफलता में बदला जा सकता है।

लेकिन उसने यह भी दिखाया कि जब कोई आंदोलन प्रतिस्पर्धी राजनीति की कठोर दुनिया में प्रवेश करता है- जहां गठबंधन, समझौते और संगठनात्मक मजबूरियां अपरिहार्य हो जाती हैं- तब उसकी नैतिक शुचिता बनाए रखना कितना कठिन हो जाता है।

इतिहास बताता है कि हर सफल राजनीतिक बदलाव के लिए जनाक्रोश से अधिक भी कुछ चाहिए होता है। उसके लिए सही टाइमिंग और एक स्पष्ट सामाजिक आधार जरूरी होता है। केजरीवाल केवल भ्रष्टाचार-विरोधी लहर पर सवार नहीं हुए थे। वे भारत के बढ़ते शहरी मध्यम वर्ग की आवाज बने थे। यह वो पढ़ा-लिखा वर्ग था, जो भ्रष्टाचार, बदतर सार्वजनिक सेवाओं और आमजन की चिंताओं से कटे हुए तंत्र से हताश था। यही वर्ग ‘आप’ की मजबूत नींव बना।

हर सफल राजनीतिक स्टार्टअप को ऐसा ही नैसर्गिक समर्थन-आधार चाहिए होता है। नैतिक आक्रोश किसी आंदोलन को जन्म तो दे सकता है, लेकिन चुनाव में शायद ही टिक पाता है। यही बात हमें उस सवाल तक ले आती है, जिसका सामना दिपके कर रहे हैं।

आखिर सीजेपी का प्रमुख समर्थक वर्ग कौन है? क्या वह बार-बार पेपर लीक से परेशान जेन-जी है? नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे बेरोजगार स्नातक हैं? या वो महत्वाकांक्षी निम्न-मध्यम वर्ग है, जो सोचता है कि उसे भारत की विकास-यात्रा में अलग-थलग कर दिया गया है? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, किसी आंदोलन का चुनावी ताकत में बदल पाना बेहद कठिन होगा।

भाजपा आज भी देश की सबसे प्रभावशाली चुनावी ताकत है। एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा करवा देना यकीनन बड़ी उपलब्धि है, लेकिन भाजपा जैसी मजबूत चुनावी मशीनरी को मात दे पाना बिल्कुल अलग बात है। दरअसल, सीजेपी की सबसे बड़ी ताकत इसी तथ्य में निहित है कि वह राजनीतिक दल नहीं है।

इस आंदोलन ने जनता के दिल में जगह इसीलिए बनाई, क्योंकि यह पारंपरिक दलगत राजनीति से ऊपर था। इसने युवाओं को अपनी नाराजगी व्यक्त करने का एक मंच दिया। यह नैतिक विश्वसनीयता बेहद कीमती है। एक बार गंवा दी तो शायद ही कभी वापस मिल पाए।

जैसे ही कोई आंदोलन चुनावी राजनीति में प्रवेश करता है, उसका हर निर्णय किसी समझौते जैसा हो जाता है। जो संगठन कभी बाहर से व्यवस्था को चुनौती देता था, धीरे-धीरे उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। शायद इसीलिए सीजेपी प्रेशर ग्रुप ही बने रहना चाहती है।


Date: 06-08-26

हरित राजस्थान ही विकसित राजस्थान की आधारशिला है

राजेंद्र राठौड़ ( पूर्व नेता प्रतिपक्ष )

भारतीय संस्कृति में वृक्षों को जीवनदाता और पुण्य का स्रोत माना गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में श्लोक है- ‘पुष्पिताः फलवन्तश्च तर्पयन्तीह मानवान् । वृक्षदं पुत्रवत् वृक्षास्तारयन्ति परत्र च ॥ अर्थात… फल-फूल से युक्त वृक्ष इस लोक में मनुष्य का पालन-पोषण और कल्याण करते हैं, वृक्ष लगाने वाला व्यक्ति परलोक में भी पुण्य का भागी बनता है। मत्स्यपुराण में वृक्षों के महत्व को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से कहा गया है कि दस कुओं के बराबर एक बावड़ी, दस बावड़ियों के बराबर एक तालाब, दस तालाबों के बराबर एक पुत्र और दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है।

लेकिन, अनियोजित शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने पर्यावरण के समक्ष गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। वर्षा चक्र असंतुलित हो रहा है। तापमान लगातार बढ़ रहा है और जैव विविधता तेजी से समाप्त हो रही है। समय रहते प्रकृति संरक्षण के ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा।

राजस्थान के संदर्भ में यह विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पर्यावरण- हरियाली के मामले में देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। संसद में प्रस्तुत केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल वन एवं हरित क्षेत्र 25.17% है, जबकि राजस्थान में मात्र 8% है। अर्थात सबसे ज्यादा भूमि वाले राज्य में हरियाली का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत के एक-तिहाई से भी कम है।

राजस्थान में मरुस्थल, सीमित वर्षा, अकाल, गिरता भूजल स्तर और बढ़ता मरुस्थलीकरण गंभीर चुनौतियां हैं। ऐसे में वृक्ष और वन जीवन अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के सबसे बड़े आधार हैं। राज्य वृक्ष खेजड़ी मरुस्थलीय जीवन का सहारा है। यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराता है, जल संरक्षण में सहायक है। दूसरी ओर विलायती बबूल का अनियंत्रित विस्तार है, जो अपने आसपास किसी अन्य वनस्पति को विकसित नहीं होने देता। हमें सही
चुनना है।

वृक्षारोपण अभियानों की वास्तविक सफलता केवल लगाए गए पौधों की संख्या से नहीं, बल्कि उनके जीवित रहने की दर से मापी जानी चाहिए। लोकसभा में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार वर्ष 2025-26 में प्रदेश में 11 करोड़ 57 लाख 72 हजार 615 पौधों का जियो टैग किया गया, लेकिन केवल 1 करोड़ 69 लाख 35 हजार 195 पौधों का ही सत्यापन कराया गया। सत्यापित पौधों में 1 करोड़ 36 लाख 88 हजार 769 पौधे जीवित तथा 32 लाख 46 हजार 426 पौधे मृत पाए गए। प्रश्न है कि जब कुल पौधों में से 85% का सत्यापन ही नहीं हुआ तो शेष पौधों की वास्तविक स्थिति क्या है? पौधारोपण के बाद सिंचाई, सुरक्षा, पौधों की निगरानी और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही की प्रभावी व्यवस्था नहीं होगी पौधरोपण कागजी होगा, पैसे की भी बर्बादी होगी।

हरित राजस्थान का निर्माण पौधे लगाने से नहीं बल्कि उन्हें वृक्ष बनाने से होगा। इस ओर राज्य सरकार को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण केवल पौधरोपण तक सीमित नहीं रह सकता। प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन, जल संरक्षण, जैव विविधता का संवर्धन, चारागाहों का विकास, स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण और जनभागीदारी इसके महत्वपूर्ण आयाम हैं। पर्यावरण संरक्षण की पारदर्शी समीक्षा, सामाजिक ऑडिट और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। प्रत्येक नागरिक कम से कम एक पौधा लगाकर उसे वृक्ष बनाएगा, प्लास्टिक का उपयोग बंद या कम से कम करेगा, पानी बचाएगा, प्रकृति के प्रति संवेदनशील होगा, तभी यह अभियान सफल होगा। आवश्यकता केवल हरित राजस्थान की नहीं, बल्कि संतुलित राजस्थान की है जहां विकास भी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।


Date: 06-08-26

शिक्षा में बुनियादी सुधार की जरूरत

सुरेश सेठ

भारत शिक्षा के मामले में सदियों से अग्रणी रहा। हमारी पुरानी शिक्षा व्यवस्था दुनिया को राह दिखाती थी। बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहां पढ़ने के लिए आते थे। यहां गुरुकुल से कई ऐसे विद्यार्थी निकले, जिन्होंने दुनिया को राह दिखाई। मगर समय बदलने के साथ भारतीय शिक्षा प्रणाली में अनेक बदलाव हुए। भारत, जो कभी ज्ञान और नवजागरण के क्षेत्र में अग्रणी था, वह पिछड़ता चला गया।

हम पश्चिमी शिक्षा की नकल करने लगे। हमारी शिक्षा व्यवस्था ने शोध और अन्वेषण को कम कर दिया। कला संकाय का महत्त्व कम होता चला गया। शिक्षा पर बाजार हावी होने लगा। नए रास्ते पर चलने की हमारी ललक खत्म हो गई। दुनिया डिजिटल होती गई और इंटरनेट उसकी आधारभूमि बन गया। आज भारत कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल कर दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होना चाहता है। यह सच है कि ज्ञान के आकाश का कोई अंत नहीं, लेकिन भारत अगर सचमुच उस ऊंचाई को छूना चाहता है, तो उसे शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन करने होंगे।

पिछले डेढ़ दशक में डिजिटल तकनीक को अपनाने और इस दिशा में आगे बढ़ने के कई दावे किए गए हैं। भारत कृत्रिम मेधा का अगुआ बनने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन एक कमी रह गई। यह कमी है संकल्प की। हम बेहतरीन शिक्षक तैयार नहीं कर पा रहे हैं। विद्वता बढ़ाने पर भी कोई जोर नहीं दिखता। इच्छा और आकांक्षा जरूर थी, लेकिन अध्यापकों की प्रतिबद्धता में बदलाव नहीं आया। विद्यार्थी उपलब्धियां हासिल करने को ही लक्ष्य मान बैठे। नतीजा यह कि मेहनत और अन्वेषण कर आगे जाने का उत्साह कम पड़ता चला गया। यही कारण है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था धीरे-धीरे पिछड़ती चली गई।

बच्चों को पढ़ाने में शिक्षक भी इसलिए पिछड़े, क्योंकि उन्होंने खुद को अद्यतन नहीं किया। नतीजा यह कि हमारे विद्यार्थी समय के साथ आगे नहीं बढ़े। डिजिटल में सहज होने के क्रम में हम कागज-कलम से दूर हो गए। इसी के साथ हम अपनी पुस्तक संस्कृति भी भूल गए। मोबाइल फोन पर ही कक्षाएं लगने लगीं। बच्चे भी वहीं पढ़ने लगे। किताबें कोने में धरी रह गईं। डिग्रियां पाने और सार्वजनिक प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने की होड़ शुरू हो गई। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा का असली उद्देश्य पीछे रह गया।

प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी कोई नई बात नहीं है। यह काफी समय से हो रही है। मगर जब बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं के प्रश्नपत्र बाहर आने लगे, तब इस समस्या को गंभीरता से लिया गया और यह मुद्दा बनने लगा। प्रश्नपत्र लीक को कुछ गिरोहों ने अपना धंधा बना लिया और वे लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से खेलने लगे। वर्ष 2024 और 2026 में बड़े पैमाने पर प्रश्नपत्र लीक हुए। निराशा में डूबे कुछ विद्यार्थियों ने खुदकुशी की। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच विद्यार्थियों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले दिनों आंदोलन किया। युवा पीढ़ी का असंतोष आक्रोश में बदल गया। नतीजा, शिक्षा मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। हालांकि, इससे शिक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं।

प्रवेश परीक्षाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार को भागीरथ प्रयास करने होंगे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर संबोधन कर आक्रोशित विद्यार्थियों को शांत करने और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि सरकार अपनी तरफ से क्या कर रही है। इसमें उन्होंने प्रश्नपत्र लीक करने वाले अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था की बात भी की। बीती 27 जुलाई को जब संसद का सत्र दोबारा शुरू हुआ, तो परीक्षा संशोधन विधेयक पेश किया गया। इससे प्रश्नपत्र लीक करने वाले गिरोहों पर नकेल कसी जा सकेगी। सरकार इस विधेयक को काफी महत्त्व दे रही है, मगर इसमें गंभीर चिंतन नहीं दिखता है। इस पर संसद में व्यापक बहस भी नहीं हो पाई। कड़े दंड के प्रावधानों वाला यह विधेयक बहुमत के बल पर पारित तो हो गया, लेकिन परीक्षा व्यवस्था और शिक्षा में सुधार के लिए यह काफी नहीं है।

पिछला अनुभव बताता है कि दोषियों को सजा देने के कानून तो पहले भी थे। चाहे उनमें सजा इतनी सख्त नहीं थी, लेकिन फिर भी पिछले पच्चीस वर्षों में देश भर के अलग-अलग हिस्सों से जो प्रश्नपत्र लीक हुए और माफिया ने जो कारगुजारी की, उस हिसाब से बड़े पैमाने पर धर-पकड़ नहीं हुई।

फिलहाल सरकार ने एक बड़ी पहल की है। उसने त्वरित अदालतें बनाई हैं। तीन महीने में फैसला देकर अपराधियों को कड़ी सजा देने की घोषणा भी की गई है, लेकिन पिछले दिनों एक मामले में वकील के हाजिर न होने से अगली तारीख दे दी गई। दंड प्रक्रिया को चुस्त कर प्रवेश परीक्षाओं को शुचितापूर्ण तो बनाया जा सकता है, लेकिन सवाल है कि यह पूरी तरह दोषरहित कैसे होगी? हालांकि, सरकार इसको लेकर गंभीर दिख रही है। उसने छह सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यबल बना दिया है, जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के काम की समीक्षा करेगा और प्रश्नपत्र लीक रोकने के लिए अपनी सिफारिशें देगा। इससे परीक्षा प्रणाली में सुधार की उम्मीद है।

देश की शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। नीति-निर्माताओं को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया आज कितने आगे बढ़ चुकी है और हम अभी नारे ही गढ़ रहे हैं। हम नारे लगाते हैं डिजिटल भारत के। हम बताते हैं कि भारत में मोबाइल क्रांति हो गई है और जल्द ही कृत्रिम मेधा को भी साध लिया जाएगा। इस दिशा में प्रगति निस्संदेह प्रशंसनीय है, मगर सवाल यह है कि क्या हम युवा पीढ़ी को नए रोजगार के काबिल बना रहे हैं? आज भी न तो अध्यापक और न ही छात्र नई राहों के अन्वेषी हैं। वे कोई नया शोध करना नहीं चाहते। वे बस डिग्रियां चाहते हैं। आज भी पाठ्यक्रमों में बड़ा बदलाव नहीं होता। बरसों तक उन्हें वहीं पढ़ाया जाता है।

भारत की साठ फीसद आबादी गांवों में बसती है। मगर वहां पुस्तकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, मोबाइल नेटवर्क या तो है ही नहीं या फिर बहुत कमजोर है और यहां चर्चा होती है कि नीट सहित सारी प्रतियोगी परीक्षाएं कंप्यूटर से ली जानी चाहिए। सुधार कैसे होगा, जबकि स्कूलों में पढ़ाई का तरीका वही पुराना है? सरकार कहती है कि ज्यादातर बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, लेकिन सच यह है कि दसवीं तक पहुंचने के बाद उनमें से कई बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं।

उच्च स्तर पर शिक्षा में बदलाव का आधार स्कूली शिक्षा होनी चाहिए। बदलाव करना है, तो प्राथमिक स्तर से हो। शिक्षा को रोजगारपरक बनाया जाए, लेकिन यह सब रोजगार की गारंटी के बिना संभव नहीं होगा। जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता है, वह आश्वस्त हो कि उसकी मेहनत और डिग्री के मुताबिक उसे रोजगार अवश्य मिलेगा। इससे छात्रों का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण अपने आप बदल जाएगा। अध्यापकों पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। नए माहौल के मुताबिक जब तक वे स्वयं को अद्यतन नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी।


Date: 06-08-26

संवाद से समाधान

संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालय ने युवाओं की बात संवेदना से सुनने की जैसी पैरोकारी की है, वह स्वागत के योग्य है। न्यायालय ने उचित ही कहा है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा रोकने के लिए समाज व कानून लागू करने वाले अधिकारियों के पास उपलब्ध सबसे बड़ी ताकत यह है कि युवाओं की बात सुनी जाए और उन्हें सही सलाह दी जाए। लगे हाथ, न्यायालय ने चेतावनी भी दी है कि शक्तिशाली सरकार के नाम पर कोई भी आक्रामक कार्रवाई हालात को बिगाड़कर अशांति को जन्म दे सकती है। देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बागची और न्यायमूर्ति मोहना की पीठ ने बहुत उपयोगी व्यवस्था दी है। इससे प्रदर्शनकारियों और सरकार दोनों को निर्णय लेने में सहूलियत होगी। वाकई देश में युवा प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए संयमित दृष्टिकोण की जरूरत है। हमें टकराव का रास्ता अपनाने के बजाय संयमित होना चाहिए। संयमित आचरण के तहत पहली जरूरत है संवाद करना। कोई सरकार अगर ऐसा करती है, तो आंदोलन में उग्रता की आशंका घट जाती है। युवाओं को लड़ने के लिए मजबूर करने के बजाय समाधान की राह पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

बीती 20 जुलाई को सीजेपी के आंदोलन के समय जो हिंसा हुई, उस पर देश में अलग-अलग राय हैं। एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जो युवाओं को माफ करना चाहते हैं, जबकि ऐसे लोग भी हैं, जो हिंसा करने वाले युवाओं पर यथोचित कार्रवाई के पक्ष में हैं। सीजेपी के आंदोलन के समय यह कहना ठीक नहीं होगा कि पुलिस सीधे हिंसा पर उतर आई। पुलिस ने भी जंतर-मंतर पर काफी संयम से काम लिया है। इस तथ्य को कतई नजरंदाज नहीं करना चाहिए कि उस प्रदर्शन या संसद मार्च में कुछ ही लोग थे, जिन्होंने हिंसा का सहारा लिया। हालांकि, यह बहस या अदालती सुनवाई का मुद्दा रहेगा कि हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार था ? सर्वोच्च न्यायालय में तमाम शिकायतों की सम्मिलित सुनवाई होनी चाहिए और सभी न्यायमूर्ति भी
यही चाहते हैं। छात्रों की शिकायतों को सुनने की जरूरत है, तो पुलिस के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, ताजा याचिका में भारतीय वायु सेना के एक पूर्व अधिकारी ने 20 जुलाई के संसद मार्च में शामिल आयोजकों और कथित दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने व जवाबदेही तय करने की मांग की है। अनेक लोगों का आग्रह है कि हिंसा करने वालों या दिल्ली में बदजुबानी से माहौल खराब करने वालों को केवल राजनीतिक आधार पर माफ न किया जाए।

वैसे, प्रधानमंत्री और सरकार का रुख कुल मिलाकर, सीजेपी के आंदोलन के प्रति लचीला है। आम तौर पर सरकार माफी देने की मुद्रा में है, लेकिन यह सवाल अपनी जगह बिल्कुल जायज है कि क्या आंदोलन को हिंसक बनाने वालों को आसानी से छोड़ देना चाहिए ? इस पूरे प्रकरण में संतुलन की जरूरत है, जिसने भी गलती की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। इस आंदोलन में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। अगर इस आंदोलन में जघन्य आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल हुए हैं, तो उन पर शिकंजा कसना ही होगा। आंदोलनों को न्यायपूर्ण व शांतिपूर्ण बनाने के लिए अपराधियों पर लगाम जरूरी है। छात्रों को भी हर हाल में हिंसक प्रदर्शनों से बचना- बचाना चाहिए। हिंसक प्रदर्शन की नौबत को टालने की हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। इस दिशा में सबसे जरूरी है, ऐसे आंदोलनों के सही पटाक्षेप के लिए सर्वोच्च न्यायालय सुनिश्चित दिशा-निर्देश जारी करे।


Date: 06-08-26

ताकि नशे की गिरफ्त में न आएं युवा

बद्री नारायण, ( कुलपति, टीआईएसएस, मुंबई )

इन दिनों उच्च शिक्षा संस्थानों, खासकर विश्वविद्यालयों में स्नातक (ग्रेजुएशन) और परास्नातक (एमए) पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। छात्र अब उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार से दूर कैंपस में रहकर पढ़ने आने लगे हैं। अगर आप किसी कैंपस से जुड़े हैं, तो आपको छात्रों और अभिभावकों में चिंता और कई तरह के तनाव साफ-साफ दिख जाएंगे।

कई अभिभावक आपसे कहते मिलेंगे कि मेरा बेटा या बेटी कुछ कमजोर है, इसका ध्यान रखिएगा। कई माता-पिता उनके मानसिक स्वास्थ्य या अन्य सेहत संबंधी समस्याएं इसलिए जाहिर नहीं करते कि कहीं इससे बेटे या बेटी के नामांकन पर असर न पड़ जाए। हालांकि, विश्वविद्यालय प्रशासन स्वास्थ्य जांच से जुड़ी रिपोर्ट भी देखता है, लेकिन मानसिक सेहत को आसानी से समझना कठिन होता है।

विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध रहता है। कई विश्वविद्यालयों के स्वास्थ्य केंद्रों में बाकायदा काउंसलर की व्यवस्था होती है, जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। घर से दूरी, करियर की चिंताएं, अनेक तरह के मानसिक तनाव कई छात्रों में अवसाद (डिप्रेशन) को जन्म देते हैं या अगर उनमें इसका कोई लक्षण है, तो उसे बढ़ा देते हैं। यही वह मोड़ है, जहां ऐसे युवाओं को नशीले पदार्थ आकर्षित करते हैं। इस तथ्य की पड़ताल के बाद केंद्र सरकार ने युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने की एक पहल की है।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वविद्यालय अध्यापकों से यह आग्रह किया था कि शिक्षण के अतिरिक्त वे अपने छात्रों से लगातार संवाद में रहें। परिवार और शिक्षक से संवेदनशील संवाद मानसिक रूप से कमजोर युवाओं को नशीली चीजों के आकर्षण से बचा सकता है। एक अध्ययन के अनुसार, भारत में 75 प्रतिशत युवा 21 साल की उम्र तक आते-आते किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके होते हैं। बड़े शहरों में नशीले पदार्थों का माफिया तंत्र भी इन युवाओं को अपने मोहपाश में लेने के लिए तरह-तरह का संजाल बिछा रहा होता है। कैंपस के आस-पास इनका संजाल फैला होता है, जो मादक पदार्थों की उपलब्धता आसान कर देता है।

किसी भी युवा में खालीपन का एहसास उसे नशे की तरफ ले जा सकता है। साथ पढ़ने वाले दोस्तों का दबाव, दूसरों की देखा-देखी छात्र व युवा इस रास्ते पर बढ़ सकते हैं। ये छात्र और युवा हमारे मानव संसाधन हैं। ऐसे में, केंद्र सरकार के नशा मुक्ति अभियान से तमाम उच्च शिक्षा संस्थानों को जुड़ना चाहिए। अपने कैंपस और उसके आस-पास की जगह को अगर वे स्वस्थ बनाने में सफल हो गए, तो अपने विश्वविद्यालय और समाज, दोनों को श्रेष्ठ बनाने में सहभागी हो पाएंगे।

कैंपस में आने वाले कमजोर मानसिक स्वास्थ्य वाले युवाओं में से कुछ हताशा के किसी चरण में आत्महत्या कर लेते हैं। हालिया दिनों में मृत्यु के सबसे अग्रणी कारणों में एक 15 से 19 साल के किशोर-किशोरियों की आत्महत्या पाया गया है। आईआईटी, आईआईएम और अनेक शिक्षा संस्थाओं से खुदकुशी की खबरें आए दिन आती रहती हैं। छात्र-छात्राओं और युवाओं को अनेक दबावों के बीच अपने को संतुलित करना होता है। ऐसे में, अगर उन्हें यह एहसास हो कि उनके साथ उनका परिवार, शिक्षक और दोस्त खड़े हैं, तो ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या कम हो सकती है। कोविड महामारी के दिनों में अकेलेपन के कारण काफी सारे लोग अवसाद के शिकार हो गए थे। तब देश में युवाओं की आत्महत्या की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई थी।

‘टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज’ के ‘स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी’ ने अपने हालिया अध्ययन में पाया है कि कोविड के बाद भारत में आत्महत्या की दर में कमी आई है। साल 2022 में देश में खुदकुशी की जो दर प्रति दस हजार में 12.4 प्रतिशत थी, वह साल 2023 में घटकर 12.3 प्रतिशत और 2024 में 12.2 फीसदी पाई गई थी। बताने की जरूरत नहीं कि आत्महत्या की ज्यादातर घटनाएं युवाओं और वयस्कों में पाई गई। यह भी कोई छिपी हुई बात नहीं है कि पारिवारिक अपेक्षाओं के दबाव और साथी छात्रों से पिछड़ जाने के तनाव में वे यह अतिवादी कदम उठा लेते हैं। ऐसे में, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों समेत तमाम शिक्षा संस्थाओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें अपने परिसरों को लगातार तैयार रखना होगा, ताकि हम छात्रों को एक अनुकूल और सहयोगी वातावरण मुहैया करा सकें।

निस्संदेह, बाहरी दबावों और दिनोंदिन बढ़ती अपेक्षाओं के बीच विश्वविद्यालय परिसरों में एक खुशनुमा वातावरण तैयार करना आसान काम नहीं है, किंतु इनके प्रशासन से यह अपेक्षा की ही जानी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार देश में मानवीय मूल्यों से युक्त परिसर विकसित करें। यूनिवर्सिटी कैंपस में मनोविज्ञानियों और शिक्षकों द्वारा छात्रों की निरंतर काउंसलिंग चलती रहनी चाहिए। साथ ही, शिक्षक समुदाय को छात्रों के सुख-दुख में शामिल होकर उनसे सहज आत्मीय संवाद करने की जरूरत है।

हमें अपनी समृद्ध विरासत से अच्छी चीजें लेने की जरूरत है। पठन-पाठन के काम सिर्फ कक्षा तक सीमित न रहें, हमारे परिसर प्राचीन गुरुकुलों की तरह संवेदनशील बनें। हमारे पाठ्यक्रमों में संवेदना, भावना, दूसरों की पीड़ा के एहसास, मानवीय मूल्य जैसी चीजों को जगह देनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसके लिए व्यापक सुझाव दिए गए हैं। चूंकि छात्रों-युवाओं में असीम ऊर्जा होती है, उसे रचनात्मक मोड़ देने के लिए पूरे वर्ष अकादमिक कैलेंडर के साथ-साथ दूसरी सांस्कृतिक गतिविधियों के कैलेंडर भी जारी करने चाहिए, ताकि व्यापक छात्र समूह अपनी रुचि की गतिविधि में शामिल हो सकें।

संवाद, यानी बातचीत भारतीय समाज की शक्ति रही है। हमें अपने परिसरों में इसे विस्तार देना होगा। छात्र-शिक्षक संवाद और अभिभावक-शिक्षक संवाद उच्च शिक्षण संस्थानों में कम होते गए हैं। इससे विद्यार्थियों में उदासीनता बढ़ती है, विलगाव का भाव बढ़ता है। हमें संवाद की निरंतरता बनाए रखनी होगी। इससे तनाव, अवसाद के जाल में फंस रहे युवाओं की आसानी से परख हो सकती है और उन पर अलग से काम किया जा सकता है। कुल मिलाकर, हमें एक संवेदनशील, मानवीय परिसर तैयार करने होंगे, ताकि हम अपने बच्चों को भटकाव से बचा सकें, उन्हें नशे की गिरफ्त में आने से रोक सकें और विकसित भारत के लिए दृढ़ निश्चयी युवा शक्ति सहेज सकें।