06-07-2021 (Important News Clippings)

Afeias
06 Jul 2021
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Date:06-07-21

Wildly Disruptive

Diversion of natural habitat for projects cannot become a fairly routine event. Consequences are enormous

TOI Editorials

As statistics go, this one is wild. TOI reports that in 2020, the standing committee of the National Board for Wildlife (NBWL) approved the diversion of as much as 1,792 hectares of wildlife habitat. The data is from a study carried out by the non-profit organisation Legal Initiative for Forest and Environment (LIFE). It raises several questions, of which the most interesting is this: How can so much wildlife habitat area be given over to project work in a year when site visits, considered absolutely critical for such clearances, were severely restricted?

Most of the diversion is for linear projects such as roads, railways and transmission lines. These cause direct loss of habitat and also reduce the landscape’s capacity to sustain wildlife. For example, multiple diversions approved within Bhagwan Mahaveer Wildlife Sanctuary and Mollem National Park will impact several species such as tiger, panther, bison, sloth bear, barking deer and wild dog in eco-sensitive Western Ghats. The LIFE study also finds that in some cases diversions were approved without indicating the specific area. And only one project has been rejected in the past three years.

All of this seems to point to at best extreme laxity on the part of NBWL, which should really err on the side of caution when it comes to project clearances. At around 4.9% of India’s geographical expanse, its protected areas – including national parks and wildlife sanctuaries – are anyway seriously short of the globally recognised Aichi Biodiversity Target of 17%. And let’s remember, Indian PAs’ effectiveness in preventing forest loss has been poor as compared to countries like Mexico and Thailand. Plus, even the small proportion that’s protected has taken decades to secure. On such a narrow base, NBWL’s seemingly cavalier attitude can have a disproportionately large impact.

The issue, of course, is not wildlife vs roads, trains and electricity. India needs plenty more of the latter. But it needn’t come at a steep cost to natural habitats. Alternative, less disruptive routes for these projects can be found. GoI must tell NBWL to work on that basis.


Date:06-07-21

An Alcohol-Fuelled Future of Mobility

ET Editorial

There’s a sensible drive underway to step up blending of petrol with ethanol. The target is to make E10 fuel (ethanol 10%, petrol 90%) available pan-India by next April, and begin rollout of E20 in the subsequent two years. Blending ethanol, produced locally from molasses, damaged grains and plant residue, significantly reduces tailpipe emissions in internal combustion (IC) engines, while bringing down fuel costs, and so boosts our energy security.

True, path-breaking change is underway in the techno-economic paradigm. The IC engine is making way for electric vehicles (EVs), but would stay dominant in the foreseeable future. So, it makes perfect sense going forward to gainfully blend biofuels into automotive fuels. Ethanol has no particulate matter, and E10 and E20 do bring down carbon monoxide and other emissions in the 20-50% range, both for two- and fourwheelers. Further, the use of by-products such as molasses or crop residue like paddy husk would have considerable economic and environmental benefits, provided ethanol production is incentivised away from water-intensive crops like sugarcane, given the ground reality that India is increasingly water-stressed.

The estimate is that just over 1,000 crore litres of ethanol would be required for E20. The way ahead surely is to step up incentives for investment in bio-refineries and biogas harvesters, so as to make better use of plant residue and organic matter, to shore up ethanol output. The biogas plants would also provide feedstock for hydrogen, the promising fuel of the future. Hence the need to speedily build an ecosystem for energy storage, metal-oxide batteries, and move on to hydrogen fuel cells to power EVs. Progress to hydrogen makes investment in ethanol more durable.


Date:06-07-21

Privacy and Protection Possible

Yashovardhan Azad & Anand Venkatnaryanan, [ Azad is a former IPS officer, and Venkatnaryanan is an information security researcher ]

The latest battle between GoI and several technology companies throws open a number of legal, political and technology issues fundamental to how the world navigates citizens’ right to privacy. An intractable issue of the face-off is the traceability requirement notified by Information Technology Rules 2021, which enjoins upon the social media intermediary to trace the originator of offensive messages, as directed by GoI.

WhatsApp maintains that this is not possible without breaking encryption, which will render the entire messaging platform vulnerable to hacking. Some experts, however, claim that this is possible. Also, since WhatsApp can already identify a message being forwarded or not, it is argued that it can also trace the origin of the message.

Both arguments misinterpret the technology WhatsApp uses to provide end-to-end-encryption. IIT Madras’ V Kamakoti’s proposal is based on the assumption that WhatsApp uses an encryption protocol using public keys that came out in1974. This is not true. Ever since WhatsApp embraced the encryption protocol used by the makers of the Signal messaging application, it is technically impossible to add the originator.

This is because WhatsApp encryption also uses constantly rotating encryption keys per message, which remains only between sender and receiver. If this scheme is changed to find the origin of the message, it will be break end-to-end encryption, making over 2 billion users vulnerable.

Second, the architecture of encryption is to ensure deniability. So, if the law wants to use the ‘first originator’ feature to track someone and prosecute them, it will fail. This is because it is easy to spoof the origin, and it will be impossible for the law to establish its veracity. The WhatsApp encryption protocols founders called it ‘Open Whisper’ because that is exactly how they wanted it to be — an open whisper that cannot be read or traced.

Messaging platforms like WhatsApp are providing global service. Will other countries allow their citizens to be tracked as originators of a message?

Governments argue that messaging platforms can be used for terrorism, crime and child abuse. But this is like arguing that since a car can be used to run over people, they need to have weak wheels and soft fenders.

For decades, terrorists and paedophiles have tried to use technology to further their criminal activities. They were apprehended, not by good technology alone, but because of good police investigation and generation of excellent human intelligence. Sadly, while the focus has been on trying to bring technology companies to heel, little has been done to reform India’s police and intelligence.

Unless the key tools of policing and intelligence are fixed, any attempt to bend technology will not serve any purpose. Most of those arrested in India for joining the Islamic State (IS) were introduced to messaging platforms like ChatSecure, Threema, Viber and Telegram, which have very little public visibility in India. The 26/11 terrorist attacks in 2008 were carried out using Voice over Internet Protocol (VoIP) to direct the attacks.

There is also the issue of technology platforms working across borders. WhatsApp has 2 billion users globally. Any weakening of the end-to-end encryption violates privacy of all users across the world. In August 2017, the Supreme Court ruled that privacy is a fundamental right. While it is absolutely essential for the State to prevent terror attacks, it cannot undermine the fundamental right to privacy. Both must be pursued and can be done without weakening one or the other.

This problem is not unique to India. Other democracies, such as the US, Britain and Australia, are also grappling with it. The US and Britain have strong privacy laws as well as multilayered oversight mechanisms for its intelligence and police agencies. These are not available in India. In Australia, the Telecommunications and Other Legislation Amendment (TOLA) Act 2018 enabled its government to seek information from technology companies and decrypt communications. The Act is up for review by a parliamentary joint committee that also oversees all intelligence and related security functions.

Sadly, in India, no such parliamentary committee or oversight mechanisms exist. Even the Personal Data Protection (PDP) Bill is still being debated. Justice B N Srikrishna, who headed the privacy Bill committee set up by GoI, has also criticised the new IT rules. It may be time to examine all these issues in totality, while upholding the Indian citizens’ constitutionally mandated right to privacy and life.


Date:06-07-21

संघ प्रमुख की सलाह को देशहित में आत्मसात करें

संपादकीय

आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि जो हिंदू मानता है कि मुसलमानों को भारत में नहीं रहना चाहिए वह हिंदू नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक ही है लिहाज़ा ‘लिंचिंग’ करने वाले हिंदुत्व के विरोधी हैं। तथाकथित गौ-रक्षकों का बड़ा वर्ग एक अन्य संप्रदाय के लोगों को गोमांस रखने के केबल शक के आधार पर सरेआम पीट-पीट कर मार देता है। अखलाक, है खान, जुनैद और तबरेज की लिंचिंग सुर्खियों में रहीं। उधर प्यू रिसर्च फाउंडेशन के एक ताज़ा शोध में पाया गया कि हिंदुओं की तरह मुसलमानों का बड़ा वर्ग राष्ट्र को सबोपरि मानता है। संघ प्रमुख के इस वक्तव्य से कट्टर हिंदू अवधारणाओं पर भी विराम लगेगा, जिसके तहत प्यू शोध के दौरान हुए साक्षात्कार में 64% हिंदुओं ने कहा था कि भारतीय होने के लिए हिंदू होना जरूरी है और 59% ने हिंदीभाषी होने की अनिवार्यता बताई थी। यह अलग बात है कि अधिकांश हिंदू और मुसलमान अपने खान-पान, शादी-ब्याह को लेकर धार्मिक दूरी में विश्वास रखते हैं। संघ प्रमुख शायद कट्टर सोच को नकारते दिखे। हिंदू होना या हिंदीभाषी होना भारतीय होने की शर्त है, इस सोच का मतलब हुआ धर्म के आधार पर अंतर करना और साथ ही उत्तर और दक्षिण भारत में भी एक दरार पैदा करना। शोध बताता है कि हिंदुओं का बड़ा वर्ग आज भी अंतर-जातीय विवाह के खिलाफ है, यानी बृहद हिंदू एकता के संघ के 93 साल के प्रयास अभी अपूर्ण हैं। शायद भाजपा के लिए ये सोच आने बाले दिनों में परेशान करने बाली साबित हो सकती है। चूंकि यह शोध देश और दुनिया के तमाम मुल्कों में चर्चा में है, लिहाजा संघ प्रमुख का स्थिति स्पष्ट करना लाजमी था। लेकिन क्या एक खास तरीके से सोचने वाला तबका अपनी सोच को संघ के मुखिया के कथन के अनुसार परिष्कृत करेगा ? बहरहाल संघ प्रमुख इसके लिए बधाई के पात्र हैं।


Date:06-07-21

मोदी के विरोधी उन्हें चुनौती क्यों नहीं दे पाते?

शेखर गुप्ता, ( एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिन्ट’ )

भारतीयों की धार्मिकता के बारे में ‘पीईडब्लू’ (प्यू) का सर्वे चर्चा में है। क्या यह हमारी राजनीति के बारे में भी कुछ सबक देता है? अब तक यह बहस समाजविज्ञान के मानकों के दायरे में ही सिमटी रही कि विभिन्न आस्थाओं वाले भारतीय कितने धर्मपरायण हैं? वे एक-दूसरे को कितना सम्मान देते हैं? पड़ोसियों, राष्ट्रवाद पर उनके विचार क्या हैं? लेकिन क्या यह इसका जवाब देती है कि आप भारत में कोई चुनाव कैसे जीतते हैं? खासतौर से, आप मतदाताओं से क्या कहते हैं कि वे आपके प्रस्ताव पर यकीन कर लेते हैं? नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा को इनके जवाब मालूम हैं। ये सवाल तो दूसरों की तरफ से हैं, जो उनके चुनावी वायदों पर सिर पटक कर दिमाग पर जोर दे रहे हैं। वे मोदी को उपयुक्त चुनौती तक क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अगर आप महत्वाकांक्षी विपक्षी हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं कि उनके वोट क्यों बढ़ रहे हैं? क्या धर्मनिरपेक्षता महत्व नहीं रखती? अब जाति के प्रति लगाव भी बेअसर हो गया है?

भारत के लोग व्यस्त हैं। उन्हें आपको वह संदेश देना होगा जो वे सुनना चाहते हैं। लेकिन आप यह तभी कर सकते हैं जब आप उनसे उस भाषा में बात करें जिसे वे समझते और सम्मान देते हैं। वह भाषा क्या हो? प्यू के सर्वे के आंकड़ों से उभरते विरोधाभासों में कई जवाब मिलते हैं। उन विरोधाभासों पर विचार करें, जो महत्वपूर्ण हैं।

पहला विरोधाभास तो यह है कि लगभग सभी भारतीय बहुत धार्मिक हैं, फिर भी दूसरों की आस्थाओं के प्रति सहनशील हैं। दूसरा यह कि वे धर्म को अपनी पहचान का केंद्रीय स्तंभ मानते हैं, लेकिन यह अपेक्षा न रखें कि यह दूसरों के लिए राष्ट्रवाद को भी परिभाषित करेगा। तीसरा, वे मानते हैं कि उनकी आस्था का मूल संदेश और उनके राष्ट्रवाद का उत्तरदायित्व यह है कि वे दूसरी आस्थाओं के लोगों का सम्मान करें, इसके बावजूद एक तिहाई भारतीय यह नहीं चाहते कि उनका पड़ोसी दूसरे धर्म का हो। चौथा, वाम दलों को वोट देने वाले 97% मतदाता धर्म में आस्था रखते हैं। पांचवां, वे दूसरे धर्म के लोगों को पसंद करते हैं और उनमें देशभक्ति की भावना भी उतनी ही है लेकिन उनमें से अधिकतर लोग नहीं चाहते कि उनके बीच का कोई व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करे। यह भावना ‘जाति से बाहर’ शादी के मामले में भी काम करती है।

इन जानकारियों से पांच राजनीतिक सूत्र मिलते हैं। एक, भारतीय धार्मिक होने के बावजूद ही नहीं बल्कि इसके कारण भी गहरे धर्मनिरपेक्ष हैं। दूसरा, वे इस झूठ में विश्वास नहीं करते कि दूसरे धर्म के लोग देश के प्रति वफादार नहीं हैं। तीसरा, हम अपने धर्म वाला पड़ोसी इसलिए चाहते हैं कि मामला संस्कृति से लेकर रस्म-रिवाज, पर्व-त्योहार और खानपान का है। इनसे सामुदायिकता का भाव जागता है। चौथा, मैं वाम दलों को भले वोट करूं लेकिन ईश्वर मुक्त विचारधारा के लिए मेरे पास समय नहीं है। और अंत में, मैं किसी भी धर्म के साथी भारतीय बेशक पसंद करता हूं मगर अंतर-धार्मिक विवाह की बात थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। सार यह है कि मैं अपने देश की विविधता का प्रशंसक हूं। लेकिन मुझे विविधता भरी पहचान भी पसंद है। मुझे एकरूपता लाने वाली किसी मशीन में मत घुमाइए। एकता का मतलब एकरूपता नहीं है। जो भी इस पर ज़ोर डालेगा उसे मेरी अति-संवेदनशील प्रतिरोध क्षमता का सामना करना होगा।

मोदी की भाजपा इससे कैसे निबटती है? वह हिंदू-भारतीय पहचान पर जमकर ज़ोर देती है। उसने अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों को पहले ही अपनी गिनती से बाहर कर दिया है। आप जानते हैं कि वे हमें वोट नहीं देंगे, इसलिए प्यारे हिंदू भाइयो आप हमें ज्यादा से ज्यादा वोट देंगे या नहीं, या किसी अल्पसंख्यक को इस वीटो का अधिकार देंगे कि भारत पर कौन राज करेगा? मतदाताओं को यही भाषा समझ में आती है। अगर वे आधे से ज्यादा हिंदू वोट हासिल कर लेते हैं तो उनका काम बन जाता है। पश्चिम बंगाल में यह अनुपात ज्यादा, 60-65% के बराबार था इसलिए वे नाकाम रहे।

लोग मोदी के विरोधियों की इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि उनकी भाषा लोग न तो पसंद करते हैं और न समझते हैं। आप उन्हें धर्मनिरपेक्षता पर भाषण पिलाइए, वे समझेंगे कि आप उन्हें कट्टरपंथी मान रहे हैं। आप आर्थिक मोर्चे पर मोदी के कामकाज की आलोचना कीजिए, जवाब मिलेगा कि लोग केवल रोटी-दाल के लिए नहीं जीते हैं।

भारत कभी इसलिए धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा कि लोग अपनी धार्मिक पहचान छोड़ देंगे, बल्कि भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष बना रहेगा क्योंकि वह गहराई से धार्मिक है और इसके लोगों ने शायर इकबाल का यह गीत आत्मसात कर लिया है कि ‘मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना’।

कौन हिंदू मतदाता है, कौन धर्मनिरपेक्ष मतदाता है, यह उलझन ही एक बड़ी वजह है कि मोदी के विरोधी उन्हें मजबूत चुनौती देने में विफल रहे हैं। अगर भाजपा हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करके जीतती है, तो उसके विरोधी मुसलमानों और ‘दूसरों’, खासकर विशेष जाति समूहों को एकजुट करके उसे शिकस्त नहीं दे सकते। उसे विश्वसनीय चुनौती वही दे सकता है जो हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करेगा, जबकि वे दोनों अपनी-अपनी पहचान बरकरार रखेंगे। प्यू सर्वे के निष्कर्ष इसी राजनीतिक भाषा की सिफ़ारिश करते हैं।


Date:06-07-21

मतांतरण का सुनियोजित धंधा

प्रणय कुमार, ( लेखक शिक्षा-प्रशासक हैं )

सर्वसाधारण ही नहीं, अपितु शिक्षित वर्ग भी बहुधा मत, संप्रदाय, मजहब, रिलीजन आदि को धर्म का पर्याय मानने की भूल कर बैठता है। वस्तुत: धर्म और मजहब-रिलीजन में जमीन-आसमान का अंतर है। एक में विस्तार है तो दूसरे में सीमाबद्धता। मजहब या रिलीजन एक ग्रंथ, एक पंथ, एक प्रतीक, एक पैगंबर को मानने के लिए बाध्य करता है। इसके अलावा वह अन्य किसी मत या सत्य को स्वीकार नहीं करता। जो-जो उससे असहमत या भिन्न मत रखते हैं, उनके प्रति उसमें निषेध-अस्वीकार से आगे कई बार घृणा या वैमनस्यता भी पाई जाती है। भिन्न प्रतीकों-चिन्हों को ही वे अपनी अंतिम और एकमात्र पहचान बना लेते हैं। जबकि धर्म एकत्व तलाशने, चेतना-संवेदना को विस्तार देने तथा आंतरिक उन्नयन का लक्ष्य लेकर चलता है। वह समरूपता का पोषक नहीं, बल्कि विविधता, वैशिष्ट्य एवं चैतन्यता का संरक्षक है। वह किसी विशेष मत या सत्ता को येन-केन-प्रकारेण प्रतिस्थापित करने का बाह्य-आक्रामक अभियान नहीं, अपितु सत्य का अनुसंधान है। वह करणीय-अकरणीय, कर्तव्य-अकर्तव्य के सम्यक बोध या उत्तरदायित्व का दूसरा नाम है।

सनातन संस्कृति में धर्म एक व्यापक अवधारणा है, जो मानव मात्र के लिए है, किसी समूह या जाति विशेष के लिए नहीं। इसीलिए हर यज्ञ-अनुष्ठान के बाद सनातन संस्कृति में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो-जैसी मंगलकामनाएं की जाती हैं। यहां किसी विशेष मत, पंथ, संप्रदाय, समुदाय की जय-जयकार नहीं की जाती। गीता में भगवान श्रीकृष्ण भी यही कहते हैं कि जब-जब धर्म का नाश होता है, अधर्म बढ़ता है, मैं अवतरित होता हूं। उन्होंने यह नहीं कहा कि जब-जब किसी मत या पंथ का नाश होता है। कुल मिलाकर धर्म धारण किया जाता है और मजहब एवं रिलीजन कुबूल या स्वीकार किया जाता है।

धर्म में समावेश, समन्वय, सह-अस्तित्ववाद पर जोर रहता है। वह सार्वजनिक समरसता के सिद्धांत पर अवलंबित होता है। धर्म व्यक्ति, समाज, प्रकृति, परमात्मा और अखिल ब्रह्मांड के मध्य सेतु-समन्वय स्थापित करता है। वह सबके कल्याण एवं सत्य के सभी रूपों-मतों को स्वीकारने की बात करता है। धर्म कहता है-एकं सत विप्रा: बहुधा वदंति, सर्वे भवंतु सुखिन: सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चिद् दुख भागभवेत। मनु ने धर्म की व्याख्या करते हुए जो दस लक्षण बताए उनमें किसी के प्रति अस्वीकार या असहिष्णुता तो दूर, कहीं रंच मात्र संकीर्णता और अनुदारता के संकेत तक नहीं हैं। जबकि सभी अब्राहमिक मतों में उनके पैगंबरों की वाणी को ही अंतिम, अलौकिक और एकमात्र सत्य माना गया है, शेष को लौकिक तथा मिथ्या। इस श्रेष्ठता ग्रंथि, भेद बुद्धि और आरोप-आक्रमण-विस्तार की नीति के कारण ही वह हरेक से संघर्षरत है। न केवल औरों के साथ, बल्कि उनके अपने मत के भीतर भी अधिक शुद्ध, अधिक सच्चा और अधिक धार्मिक होने को लेकर लगातार संघर्ष देखने को मिलता है। दुनिया के कल्याण की इस एकांगी-मनमानी मान्यताओं-व्याख्याओं ने स्थिति को और विकट, भयावह एवं संघर्षपूर्ण बना दिया है। ऐसी जिद-जुनून, सोच-सनक का ही परिणाम है मतांतरण।

मतांतरण का सुनियोजित धंधा वर्षों या दशकों से नहीं, अपितु सदियों से चलाया जा रहा है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश में बीते दिनों उजागर हुआ मुफ्ती जहांगीर कासमी, मोहम्मद उमर गौतम और उसकी संस्था इस्लामिक दावा सेंटर द्वारा कराया जा रहा मतांतरण का खेल भी जुड़ गया है। सनातन धर्म और दर्शन अपने उदार, सहिष्णु, सर्वसमावेशी सोच के कारण उनके निशाने पर हमेशा से रहा है। आज भारत का कोई ऐसा प्रांत, कोई ऐसा जिला नहीं जहां ईसाई और इस्लामिक संस्थाएं मतांतरण के धंधे को संचालित नहीं कर रहीं। निर्धन-वंचित समाज एवं भोले-भाले आदिवासियों को वे अपना आसान शिकार बनाते हैं। उनकी कट्टर-मजहबी सोच का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि मूक-बधिर, बीमार, बेसहारा, दिव्यांग जनों को भी वे नहीं छोड़ते। कोई सेवा-चिकित्सा के नाम पर यह धंधा चला रहा है तो कोई दीन-ईमान, जन्नत-दोजख और जन्नत के बाद नसीब होने वाले तमाम काल्पनिक ऐशो-आराम और सुखों के नाम पर। किसी इलाके की तेजी से बदलती हुई जनसांख्यिकीय स्थिति और घुसपैठ भी अब इसमें सहायक भूमिका निभाने लगी है।

सनद रहे कि मतांतरण केवल आस्था-विश्वास-उपासना पद्धति का ही रूपांतरण नहीं, वह राष्ट्रांतरण भी है। मतांतरित होते ही व्यक्ति की राष्ट्र, समाज और संस्कृति के प्रति धारणा और भावना बदल जाती है। वह अपने पुरखों, परंपरा और विरासत के प्रति हीनता की ग्रंथि पाल लेता है। इससे उसकी कल्पना का आदर्श समाज, आकांक्षाएं और भविष्य के सपने भी बदल जाते हैं। तीर्थ से लेकर प्रकृति-परिवेश के प्रति उसके सोच और श्रद्धा के केंद्र बदल जाते हैं। जीवन के आदर्श, मूल्य, गौरवबोध तथा अतीत और वर्तमान के जय-पराजय, मान-अपमान, शत्रु-मित्र के प्रति उसका संपूर्ण बोध और विचार बदल जाता है। देश पर आक्रमण करने वाले आक्रांता और देश को गुलाम बनाने वाली सत्ताएं उनके लिए पीड़ा-टीस-कलंक के नहीं, गौरव की विषयवस्तु बन जाते हैं। क्या यह सत्य नहीं कि अखंड भारत से विलग होकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बनने तथा देश के भिन्न-भिन्न प्रांतो-हिस्सों में पलती-पनपती आतंकी-अलगाववादी गतिविधियों के मूल में यह मतांतरण ही है? यह अकारण नहीं कि स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव आंबेडकर जैसे महापुरुषों ने मतांतरण का पुरजोर विरोध किया था। सनातन घटा, देश बंटा-यह केवल धारणा या कल्पना नहीं, यथार्थ है।


Date:06-07-21

मनमानी के विरुद्ध

संपादकीय

इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि देश की शीर्ष अदालत ने एक कानून की जिस धारा को कई साल पहले निरस्त कर दिया हो, उसके तहत पुलिस लोगों को गिरफ्तार करती रहे और इसके जरिए बेवजह प्रताड़ित करने का सिलसिला जारी रखे। यह एक तरह से कानून को लागू करने वाली संस्था पर गंभीर सवालिया निशान है। शायद इसीलिए अदालत ने साफ लहजे में कहा कि जो रहा है कि वह काफी भयानक, चिंताजनक और चौंकाने वाला है। अदालत की टिप्पणी अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि पुलिस कैसे अपनी मर्जी से किसी कानून की धारा का इस्तेमाल करती है और लोगों को नाहक ही इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। जबकि न्याय की समूची अवधारणा इस बात पर निर्भर करती है कि जमीनी स्तर पर आम लोगों के साथ पुलिस का बर्ताव कैसा होता है और कानूनों के अमल को लेकर वह कैसा रवैया अपनाती है। यह खुद पुलिस महकमे के लिए चिंता की बात होनी चाहिए कि जिस कानून पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है, उसका इस्तेमाल वह धड़ल्ले से करती रही और आज इस मसले पर वह कठघरे में खड़ी है।

गौरतलब है कि अदालत के तीन सदस्यीय पीठ ने एक संगठन के आवेदन पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा- 66 ए के दुरुपयोग के सवाल पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया है कि ग्यारह राज्यों में जिला न्यायालयों के समक्ष एक हजार से ज्यादा मामले अभी भी लंबित और सक्रिय हैं, जिनमें आरोपी व्यक्तियों पर धारा-66 ए के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च, 2015 में ही श्रेया सिंघल मामले में इस धारा को निरस्त कर दिया था, उसके बाद भी इसके तहत निचली अदालतों में मुकदमे किस आधार पर चल रहे हैं! जाहिर है, पुलिस अपने स्तर पर इस धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज करती रही। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान को रद्द कर दिया है और अभी यह धारा ‘बेयर एक्ट’ में मौजूद है। यानी जब पुलिस अधिकारी को मामला दर्ज करना होता है तो वह नीचे लिखी टिप्पणी को देखे बिना सिर्फ धारा देखता है। किसी कानून के तहत कार्रवाई करने वाली पुलिस की इस लापरवाही के नतीजे के तौर पर अगर किसी को प्रताड़ित होना पड़ता है तो इसकी जवाबदेही किस पर आती है?

यह बेवजह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे आश्चर्यजनक और भयानक माना है। यह जगजाहिर रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की इस धारा का इस्तेमाल किस तरह अभिव्यक्ति की आजादी को बाधित करने के लिए किया गया। सोशल मीडिया या स्वतंत्र मंचों पर की गई टिप्पणियों को मनमाने तरीके से आपत्तिजनक की परिभाषा में डाल कर लोगों को गिरफ्तार करना और प्रताड़ित करना एक चलन बनता जा रहा था। इस कानून के तहत इंटरनेट पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप में किसी व्यक्ति को तीन वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती थी। ऐसे लगातार मामलों के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि धारा- 66 ए पूरी तरह से अनुच्छेद 19 (1) ए के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। अदालत इस मसले पर सख्त लहजे में यहां तक कह चुकी है कि धारा- 66 ए में गिरफ्तारी करने वाले अफसरों को जेल भेज देंगे। मगर शीर्ष अदालत के सख्त रुख के बावजूद इस स्तर की लापरवाही यह बताती है कि कानूनी जटिलताओं की व्याख्या सरकार और पुलिस किस तरह अपनी सुविधा के मुताबिक करती है।


Date:06-07-21

गहराता संकट

संपादकीय

अफगानिस्तान फिर से गंभीर संकट में है। अमेरिकी फौज की वापसी के साथ ही तालिबान राज की वापसी होने लगी है। तालिबान ने आक्रामक रुख अपनाते हुए मुल्क पर कब्जे की जंग छेड़ दी है। दावा है कि देश के चार सौ इक्कीस जिलों में से डेढ़ सौ से अधिक जिलों पर इसका नियंत्रण हो चुका है। जैसे जैसे तालिबान लड़ाके आगे बढ़ रहे हैं, अफगान सैनिक पहले ही हथियार डाल दे रहे हैं। अफगान सेना के कई सैनिक तो जान बचाने के लिए पड़ोसी देश ताजिकिस्तान में भाग गए। इससे सहज ही यह अंदाजा लग जाता है कि अफगान बलों की स्थिति कमजोर पड़ चुकी है। वे तालिबान लड़ाकों का सामना करने से हार चुके हैं। यह बड़े खतरे का संकेत है। अगर तालिबान इसी तरह लड़ता हुआ देश के दूसरे हिस्सों पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गया तो देश फिर से आदिम युग में चला जाएगा।

सच तो यह है कि अफगानिस्तान आज युद्ध के जिस दलदल में फंसा है, उसके मूल में अमेरिकी नीतियां हैं। पहले तो वर्षों तक यह मुल्क रूस और अमेरिका की जंग का अखाड़ा बना रहा। फिर सितंबर 2001 में न्यूयार्क और वाशिंगटन में अलकायदा के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने तालिबान और अलकायदा को मिटाने के लिए अफगानिस्तान में डेरा जमाया। जबकि तालिबान और अलकायदा को खड़ा करने में अमेरिका की ही भूमिका रही है! अमेरिका यह भी समझ चुका है कि उसका जो हश्र वियतनाम और इराक में हुआ, वही अफगानिस्तान में हो रहा है। इसलिए यहां से निकल लेने में ही भलाई है। दो दशक में अफगानिस्तान में हजारों की संख्या में अमेरिकी और नाटो सैनिक मारे गए। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ रहा था। इसलिए अमेरिका अफगानिस्तान को अपने हाल पर छोड़ कर चल दिया। आज अमेरिकी फौज के बिना अफगान बल एक तरह से निहत्थे हैं। इसालिए अब तालिबान के लिए अफगानिस्तान पर कब्जा करना आसान हो गया है।

तालिबान की ताकत के पीछे पाकिस्तान है, यह किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान उसे फिर से सत्ता में पहुंचाने में लगा है। इसके लिए वह लड़ाकों की फौज खड़ी कर रहा है जो अफगान बलों से लड़ने में तालिबान का साथ देगी। पिछले दिनों तालिबान ने अफगानिस्तान के कई शहरों में आत्मघाती हमले भी किए, ताकि लोग दहशत में आ जाएं और घरों से निकलना बंद कर दें। उसने अपने कब्जे वाले इलाकों में फिर से तालिबानी कानून लागू कर दिए हैं। महिलाओं का घर से निकलना बंद है। पुरुषों को लंबी दाड़ी रखवाई जा रही है। शिक्षण संस्थानों पर ताले लग गए हैं। महंगाई बढ़ने लगी है। सरकारी इमारतें ढहाई जा रही हैं। हजारों अफगान नागरिक दूसरे देशों में पनाह लेने की जुगाड़ में है। ये हालात अफगानिस्तान के खौफनाक भविष्य की तस्वीर बताने के लिए काफी हैं। अब अफगानिस्तान में खून-खराबा और बढ़ेगा। निर्वाचित सरकार भी आसानी से सत्ता नहीं छोड़ने वाली। ऐसे में सरकारी सुरक्षा बलों और तालिबान लड़ाकों के खूनी संघर्ष को कौन रोक सकता है! सच्चाई तो यह है कि अमेरिका, पाकिस्तान जैसे देशों ने ही अफगानिस्तान को युद्ध की आग में झोंका है। किसी के लिए शांति वातार्ओं का कोई मतलब नहीं रह गया है। अफगानिस्तान के ये हालात भारत के लिए भी परेशानी पैदा कर रहे हैं। वहां कई भारतीय परियोजनाएं चल रही हैं। भारत ने तालिबान की सत्ता को पहले भी समर्थन नहीं दिया था। ऐसे में अगर अब फिर से वहां तालिबानी शासन आ गया तो यह भारत के लिए भी कम बड़ा संकट नहीं होगा।


Date:06-07-21

रद्द कानून का दुरुपयोग

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किए गए कानून का पुलिस द्वारा अभी भी इस्तेमाल न केवल दुखद, बल्कि शर्मनाक भी है। सूचना प्रौद्योगिकी कानून की निरस्त की गई धारा 66अ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उचित ही जवाब मांगा है। इस धारा को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, लेकिन पुलिस अभी भी इसके तहत मामले दर्ज कर रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है। अब केंद्र सरकार को अदालत को यह बताना होगा कि देश भर में अब तक इसके तहत कितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जिस कानून को निरस्त हुए करीब छह साल होने जा रहे हैं, उसके बारे में पुलिस प्रशासन का सूचित न होना बड़ी चिंता की बात है। पुलिस के स्तर पर जागरूक अफसरों की कमी नहीं है और अनेक पुलिस अफसर ऐसे होंगे, जो इस निरस्त कानून के बारे में भी जानते होंगे, पर इसके बावजूद बड़ी संख्या ऐसे पुलिस वालों की है, जिन्हें इस कानून के बारे में सूचना नहीं है। न जाने कितने लोगों को इस कानून के तहत परेशान किया गया होगा? जिन्हें पुलिस कार्रवाई से गुजरना पड़ा होगा, उनकी तकलीफ की भरपाई क्या मुमकिन है?

निरस्त धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को वेबसाइट पर कथित तौर पर ‘अपमानजनक’ कंटेंट या सामग्री शेयर करने पर गिरफ्तार किया जा सकता था। यह कानून आईटी ऐक्ट के शुरुआती दौर में बिना ज्यादा सोचे गढ़ दिया गया था, लेकिन जब अदालत और कानून के जानकारों को एहसास हुआ कि इस कानून का ज्यादातर दुरुपयोग ही होगा, तब इसके विरुद्ध सुगबुगाहट शुरू हो गई। कानून की छात्रा श्रेया सिंघल ने इस कानून को पहली बार चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। गौरतलब है कि साल 2012 में मुंबई में शिव सेना सुप्रीमो बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद पूरे शहर को बंद करने की आलोचना संबंधी पोस्ट के लिए दो युवतियों की गिरफ्तारी के बाद इस कानून की चर्चा तेज हुई थी। आईटी ऐक्ट का यह पहलू अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित कर सकता था। अच्छे शब्दों से भी किसी का अपमान हो सकता है, अपमानजनक शब्द की व्याख्या बहुत व्यापक है। व्यापकता में अगर हम जाएं, तो कुछ भी पोस्ट करना या शेयर करना मुश्किल हो सकता है। अगर 66अ का उपयोग हो, तो एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमों का ढेर लग सकता है। आज के समय में लोगों में उग्रता और आलोचना का भाव तेजी से बढ़ा है और सोशल मीडिया पर खास तौर पर किसी की निंदा बहुत आसान हो गई है। वैसे तो हमारे देश के महापुरुष यही मानते रहे हैं कि निंदक नियरे राखिए, लेकिन वास्तविक जमीन पर निंदा को कथित असभ्यता की श्रेणी में गिना जाने लगा है।

कानून के इस पहलू के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले एनजीओ ‘पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज’ की सराहना की जानी चाहिए कि अब जमीनी स्तर पर इस निरस्त कानून का दुरुपयोग रुक सकेगा। यह प्रकरण फिर एक बार स्पष्ट कर देता है कि पुलिस सुधार आज कितने जरूरी हो गए हैं। समय-समय पर पुलिस का विधि-संबंधी प्रशिक्षण कितना जरूरी है, शायद हम भूल गए हैं। कानून और पुलिस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है। सरकारों को अपने ही स्तर पर प्रयास करने चाहिए, ताकि ऐसे मामले देश की सर्वोच्च अदालत का कीमती समय बर्बाद न करें।