06-02-2026 (Important News Clippings)

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06 Feb 2026
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Date: 06-02-26

Should the Governor’s address be scrapped?

P.D.T. Achary, [ Former Secretary General of the Lok Sabha ] & Alok Prasanna Kumar, [ Co-founder of Vidhi Centre for Legal Policy ]

Last month, during the joint session of the Karnataka Legislature, Governor Thaawarchand Gehlot walked out of the House after reading only a few lines of his customary address prepared by the State Cabinet. The Chief Minister accused the Governor of violating his constitutional obligation. The incident followed similar developments in other Opposition-ruled States. In DMK-ruled Tamil Nadu, Governor R.N. Ravi walked out of the Assembly without delivering his inaugural address. In LDF-ruled Kerala, Governor Rajendra Vishwanath Arlekar omitted portions of the speech cleared by the Cabinet. practice of the State legislatures P.D.T. Achary and Alok Prasanna Kumar discuss the question in a conversation moderated by Aaratrika Bhaumik. Edited excerpts:

Does a Governor’s refusal to read the Cabinet-approved opening address violate the Constitution?

P.D.T. Achary: Under Article 176, a Governor is constitutionally mandated to address the State legislature at the commencement of the first session each year and at the first session following a general election. The address sets out the government’s legislative agenda, outlining the policies and programmes it proposes to pursue during the session and the year ahead. The text of this address is prepared by the State Cabinet, and the Governor, as a constitutional functionary, is required to deliver it in that form. A Governor who declines to address the House, or who makes only a token appearance by reading selective portions of the address, cannot be said to be acting in conformity with the mandate of Article 176.

Alok Prasanna Kumar: Such conduct is contrary to the constitutional mandate. The Governor is an integral part of the State legislature, as recognised under Article 168 of the Constitution. This aspect is often overlooked, as the legislature is frequently understood to comprise only one or two Houses of elected representatives. As a constitutional head within this structure, the Governor is expected to facilitate, not obstruct, the functioning of the legislature.

Can a Governor use discretion to alter such an address?

Alok Prasanna Kumar: No. In Nabam Rebia v. Deputy Speaker (2016), the Supreme Court clarified that the Governor’s address to the

House is an executive function performed strictly on the aid and advice of the Council of Ministers. The recurring departures from this constitutional convention are a consequence of the existing institutional design. Unlike the President, who is indirectly elected and subject to impeachment by Parliament, the Governor holds office at the pleasure of the President, in effect, the Union government. Consequently, while the President remains institutionally answerable to Parliament, the Governor’s continuance in office depends upon the confidence of the Union government rather than the legislature within which the office functions.

P.D.T. Achary: I agree. The Governor cannot alter the address prepared by the State Cabinet and is required only to read it before the House. The Governor bears no responsibility for its contents and incurs no liability for what it states. In a representative democracy such as ours, executive authority is vested in the Council of Ministers, as the elected representatives of the people. The Governor is therefore precluded from running a parallel government or taking independent decisions de hors the aid and advice of the State Cabinet.

What recourse does a Governor have if there are genuine reservations about the address’s contents?

Alok Prasanna Kumar: The Governor cannot hold an independent view on whether the government’s policies are desirable or even constitutional. Personal opinions need not be forfeited, but they must be conveyed through candid, private exchanges with the State Cabinet. Once the Governor assumes office, such personal views must yield to constitutional discipline. A Governor may offer counsel, but must recognise the limits of the office.

At the same time, it is a healthy convention for the Chief Minister and the Council of Ministers to maintain regular communication with the Governor and to be receptive to any contrarian views he or she might have. Where such rapport and constitutional civility exist, it is unlikely that an elected government would disregard the Governor’s counsel.

Is this address a colonial remnant that ought to be dispensed with?

Alok Prasanna Kumar: The practice ought to be retained, even if it is largely symbolic and serves little functional purpose. The focus should be on addressing instances of constitutionally impermissible gubernatorial discretion rather than abandoning the convention altogether. The address recognises the Governor’s place as an integral part of the legislature and reflects the continuity of the Westminster parliamentary model adopted in India.

P.D.T. Achary: I do not believe there is anything sacrosanct about this practice. At least two other sessions of the State legislature each year commence without a Governor’s address, which indicates that the legislature’s functioning is not inherently dependent on this ceremonial formality. Moreover, Article 175 of the Constitution provides an alternative mechanism through which the Governor may address the House or send messages regarding any pending legislation. Reconsideration of this practice becomes particularly pertinent in light of the increasing instances of visibly partisan conduct by Governors in Opposition-ruled States.

Further, Article 355 imposes a duty upon the Union government to ensure that the governance of every State is carried on in accordance with the Constitution. When a Governor declines to deliver the address mandated under Article 176, it raises concerns about whether that constitutional obligation is being meaningfully upheld. Such situations also risk precipitating a constitutional crisis, as the legislative session cannot formally commence in the absence of the Governor’s address.

Is Presidential intervention necessary when Governors fail to discharge their constitutional duties?

P.D.T. Achary: Yes. When Governors act in a partisan manner and fail to discharge their constitutional duties, it is incumbent upon the President to intervene and require the Governor either to perform those duties or to demit office. Article 160 of the Constitution empowers the President to issue directions for the discharge of a Governor’s functions, particularly to address contingencies not expressly provided for in the Constitution. However, there have been no notable instances of Presidents invoking such powers to avert situations where gubernatorial conduct threatens to create a constitutional crisis in the States.

Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has called for a constitutional amendment to do away with this address. How feasible is it to bring about such an amendment?

P.D.T. Achary: It is unlikely that such a constitutional amendment will be achievable. The Union government is unlikely to support it, and its passage would require a special majority in Parliament – a majority of the total membership of each House and a two-thirds majority of members present and voting. This is a difficult threshold to meet without a broad consensus between the government and the Opposition. Moreover, when the existing framework yields evident political benefit, there is little incentive to alter it.

Alok Prasanna Kumar: Such an amendment would be futile. If the Constitution is to be amended, a more meaningful reform would be to reconsider the manner in which Governors are appointed and removed. Such reform could ensure that Governors remain mindful that their allegiance lies with the Constitution, not the Union government, and that any departure from this role carries consequences for their continuance in office. This also explains why Presidents generally discharge their functions without controversy, while Governors often do not. The former is institutionally accountable to Parliament by virtue of indirect election and the possibility of impeachment.

However, as Mr. Achary has pointed out, even this would require political consensus that may be difficult to secure. Nevertheless, a serious discussion on such reforms is necessary to halt the gradual weakening of constitutional governance in Opposition-ruled States.


Date: 06-02-26

नई तकनीक पर वैश्विक रेगुलेटरी व्यवस्था जरूरी

संपादकीय

एक अमेरिकी स्टार्ट-अप के एआई एप क्लॉड कोवर्क ने ग्लोबल टेक बाजार में भूकंप ला दिया और भारत की तमाम बड़ी आईटी सेवाएं देने वाली कंपनियों के अलावा एनवीडिया सहित दुनिया की नामी कंपनियों के शेयर में पिछले छह वर्षों में रिकॉर्ड गिरावट आई। अभी तक धारणा थी कि एआई टूल तमाम उन कंपनियों के- जो लीगल, डेटा, सेल्स और मार्केटिंग एनालिसिस या कॉम्प्लाएंस मॉनिटरिंग या ग्राहक सपोर्ट जैसी सेवाएं देती हैं- कार्य में मदद करेगा। लेकिन नया एप इन कंपनियों का काम भी सीधा स्वयं ही कर सकेगा। इसी बीच एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन ने भारत के बजट में आईटी ढांचे की मजबूती के प्रयास की तारीफ करते हुए कहा कि नए डेटा सेंटर्स आने से देश में जॉब्स के अवसर बढ़ेंगे। दरअसल नए एप से सबसे बड़ा खतरा डेटा सेंटर्स के ही विस्थापित होने का है। जीपीयू, सीपीयू या टीपीयू के कार्य पर इस एप का सीधा असर तो नहीं होगा लेकिन सर्विस कंपनियों- जो इनके जरिये डेटा का विशेष उद्देश्य के लिए विश्लेषण करती हैं- के लिए ऐसे एप्स खतरे की घंटी जरूर बन सकते हैं। इसके अलावा इस एप से सुरक्षा संबंधी खतरे भी हैं क्योंकि एक बार एक्से मिलने के बाद यह एआई को किसी भी फाइल को पढ़ने, कॉपी, डिलीट या संशोधित करने के निर्देश दे सकता है। यही कारण है कि एआई को लेकर वैश्विक रेगुलेटरी व्यवस्था बनाने की मांग की जा रही है।


Date: 06-02-26

एआई के चलते बेरोजगारी फैलने का अंदेशा कम ही है

रुचिर शर्मा, ( ग्लोबल इन्वेस्टर व बेस्टसेलिंग राइटर )

हर तकनीकी क्रांति अपने साथ ये अंदेशे लेकर आती है कि इनोवेशन की मार नौकरियों पर पड़ेगी। इतिहास में अभी तक ये अंदेशे कभी सच साबित नहीं हुए। लेकिन एआई की बात और है। इसमें सच में ही इतनी क्षमता है कि वह अनेक कार्य मनुष्यों की तरह- या उनसे कहीं बेहतर कर सकता है। तो क्या इस बार मानव श्रम के लिए खतरा वास्तव में अलग और अधिक गंभीर है? लेकिन एआई को लेकर आज नजर आ रहे जुनून में एक तथ्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है। पिछले चार दशकों में उन देशों की संख्या शून्य से बढ़कर 55 हो गई है, जहां कामकाजी वर्ग की आबादी घट रही है। इनमें अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। यह गिरावट अब और तेज हो रही है, क्योंकि परिवार अपेक्षा से भी कम बच्चे पैदा कर रहे हैं।

पिछले वर्ष चीन में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या 1949 में इस पीपुल्स रिपब्लिक की स्थापना के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई है। जापान में तो यह संख्या अब 1899 के बाद सबसे कम हो गई है। दस वर्ष पहले के अनुमानों की तुलना में वैश्विक प्रजनन दर अब अनुमान से 25 वर्ष पहले ही जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए आवश्यक स्तर से नीचे जाने की राह पर है। इसके परिणामस्वरूप, विश्व की कामकाजी आयु वाली आबादी का पीक भी अनुमान से 30 वर्ष पहले आ सकता है।

ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि एआई पहले ही प्रति श्रमिक उत्पादन बढ़ा रहा है, जिससे मानव श्रम की कुल मांग घट सकती है। लेकिन तेजी से घटती जनसंख्या के मद्देनजर एआई बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा करने के बजाय आने वाली लेबर-शॉर्टेज की समस्या को कम करने में अधिक मददगार साबित हो सकता है।

ध्यान रहे कि अतीत की तकनीकी क्रांतियों ने नौकरियों नहीं, उद्योगों को समाप्त किया था। 19वीं सदी में मशीनों के उदय ने श्रमिकों को खेतों से कारखानों और फिर कारखानों से सेवा क्षेत्र की ओर धकेला था। 1910 के दशक में जब कार ने घोड़ागाड़ियों की जगह ले ली तो तांगा चलाने वालों की जगह ट्रक चालक और टैक्सी ड्राइवर आ गए। 1970 के दशक में एटीएम मशीनों ने बैंकों की अपनी लागत घटाने और अधिक शाखाएं खोलने में मदद की। 1990 के दशक से अब तक इंटरनेट ने अगर अमेरिका में लगभग 35 लाख नौकरियां खत्म कीं, तो 1.9 करोड़ नई नौकरियां भी पैदा की थीं।

यकीनन, एआई इन सबसे ज्यादा उठापटक कर सकता है। एक अनुमान के अनुसार, एआई और उससे जुड़ी तकनीकों- जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स के लिए वैश्विक स्तर पर अधिकतम श्रम-बाजार लगभग 400 करोड़ नौकरियों तक का हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो एआई ऐसा नहीं कर पा रहा है। वैश्विक स्तर पर और अमेरिका जैसे एआई के क्षेत्र में अग्रणी देशों में बेरोजगारी दर कई दशकों के स्तर के आसपास ही बनी हुई है। जापान में भी रोबोट्स की तादाद तेजी से बढ़ने के बावजूद वर्षों से बेरोजगारी दर घट रही है और श्रम-बल में भागीदारी बढ़ रही है।

वास्तव में हम यह तो देख पाते हैं कि इस समय कौन-सी नौकरियां खतरे में हैं, लेकिन भविष्य की कौन-सी नौकरियां सृजित होने जा रही हैं, उनकी कल्पना इतनी आसानी से नहीं कर पाते। अमेरिका में आज पैदा होने वाली नौकरियों में से लगभग एक-तिहाई ऐसी श्रेणियों की हैं, जो 25 साल पहले अस्तित्व में ही नहीं थीं। एआई कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, इंजीनियर्स और सिस्टम डिजाइनर्स जैसे नए जॉब टाइटल तेजी से बढ़ रहे हैं, और वे पारंपरिक श्रेणियों में हुई नौकरियों की क्षति की भरपाई बड़ी आसानी से करते दिख रहे हैं।

अगर एआई बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा करता भी है तो क्या मनुष्य चुपचाप बैठे रहेंगे? 2000 के दशक में ‘चाइना-शॉक’ ने अमेरिका के पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 60 लाख फैक्टरी मजदूरों को विस्थापित कर दिया था और यह जनाक्रोश को भड़काने के लिए काफी साबित हुआ था। एआई से जितनी अधिक नौकरियां खतरे में पड़ेंगी, उतनी ही अधिक संभावना है कि मतदाता सरकारों से इसके प्रसार को धीमा करने की मांग करेंगे।

जनसांख्यिकी एक लंबे समय से आर्थिक विकास को ड्राइव करती रही है। कोई भी अर्थव्यवस्था श्रमबल को बढ़ाए बिना तेजी से आगे नहीं बढ़ सकी है। एआई उलटे लेबर-शॉर्टेज की कमी से जूझती दुनिया को राहत दे सकता है। इसके कारण व्यापक बेरोजगारी फैलने की संभावना कम है- कम से कम बेरोकटोक तो नहीं। एआई के दौर में भी मनुष्य महत्वपूर्ण बने रहेंगे- कामगार के रूप में भी और एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भी।


Date: 06-02-26

देश में स्वास्थ्य सेवाएं मुनाफे से प्रेरित नहीं होनी चाहिए

ज्यां द्रेज, ( प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री व समाजशास्त्री )

फिल्म ‘हजारों ख्वाहिशें ऐसी’ का एक दृश्य मुझे याद आता है। क्रोधित मजदूर जमींदार को मारना चाहते हैं। लेकिन जब डर के मारे जमींदार को हार्ट अटैक आ जाता है, तो वे उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन अगर मजदूर जमींदार को मारना चाहते थे तो उसकी जान क्यों बचा रहे हैं? शायद उन्हें लगता है बीमार होने पर दुश्मन को भी सहायता का हक है।

कई देशों ने स्वास्थ्य सेवा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। सोवियत रूस पहला देश था, जिसने सभी को मुफ्त सार्वजनिक सुविधा के रूप में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई। 30 के दशक में श्रीलंका और न्यूजीलैंड ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की। 1948 में ब्रिटेन ने नेशनल हेल्थ सर्विस की स्थापना की, जो आज तक सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। आज दुनिया के अधिकांश विकसित देश किसी न किसी रूप में सभी लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्य अपवाद अमेरिका है।

इनमें से कई देश सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए कुछ हद तक स्वास्थ्य बीमा पर निर्भर करते हैं। हालांकि यह व्यावसायिक बीमा के बजाय सामाजिक बीमा के रूप में होता है। इसका एक उदाहरण कनाडा है। वहां स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य और सार्वभौमिक है। सभी निवासी एक समान स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल होते हैं। वहां सार्वजनिक और निजी- दोनों तरह के स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन अधिकांश निजी स्वास्थ्य केंद्र गैर-लाभकारी हैं। सामाजिक बीमा वाले अन्य देशों में भी अधिकांश स्वास्थ्य केंद्र गैर-लाभकारी ही होते हैं, चाहे सार्वजनिक हों या निजी। लाभकारी स्वास्थ्य केंद्रों को कड़ाई से नियंत्रित किया जाता है।

भारत में सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में सभी के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होने की बात कही जाती है। लेकिन वास्तव में ये सेवाएं बहुत सीमित हैं और मरीजों को अक्सर दवाइयों या जांच के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा, सरकारी अस्पतालों में बहुत भीड़ होती है। जब मरीज सरकारी अस्पतालों से निराश हो जाते हैं तो वे निजी अस्पतालों या नर्सिंग होम की ओर जाते हैं। वे भारी शुल्क वसूलते हैं, लेकिन सेवाएं अच्छी हों- इसकी गारंटी नहीं होती।

हाल के वर्षों में सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लगभग 60 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष 5 लाख रु. का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। राज्य सरकारों द्वारा संचालित कई स्वास्थ्य बीमा योजनाएं भी हैं। इन योजनाओं में नामांकित मरीज किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जा सकते हैं। उन्हें निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार निःशुल्क उपचार प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन कई बार निजी अस्पताल मरीजों से शुल्क वसूलते हैं।

ये स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, सामाजिक बीमा प्रणालियों के विपरीत लाभकारी सेवाओं को बढ़ावा देती हैं। उदाहरण के लिए, जन आरोग्य योजना के तहत पैनल में शामिल लगभग आधे अस्पताल लाभकारी हैं और लगभग दो-तिहाई धनराशि इन्हें ही दी जाती है। स्वास्थ्य बीमा भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की व्यावसायिक क्षेत्र पर निर्भरता को और गहराता है।

लाभ-प्रेरित स्वास्थ्य सेवा न तो न्यायसंगत होती है और न ही दक्ष। यह न्यायसंगत इसलिए नहीं है, क्योंकि गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवा से बाहर कर देती है। और यह दक्ष इसलिए नहीं है, क्योंकि बाजार-तंत्र की दक्षता उपभोक्ताओं की उत्पाद का आकलन करने की क्षमता पर निर्भर करती है। यदि आप छाता खरीदना चाहते हैं, तो आप उसे पहले देख सकते हैं और उसके डिजाइन, रंग, सामग्री, दाम आदि के आधार पर तय कर सकते हैं कि वह आपको पसंद है या नहीं। लेकिन जब आप स्वास्थ्य सेवा खरीदते हैं, तो आप उस ‘उत्पाद’ को पहले से नहीं देख सकते और किसी भी स्थिति में उसका मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं होते। आप पूरी तरह डॉक्टर पर निर्भर होते हैं। यही कारण है कि निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में इतना शोषण दिखता रहता है।

यदि भारत स्वास्थ्य के अधिकार को साकार करना चाहता है, तो उसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में भारी निवेश करना होगा। अच्छे स्वास्थ्य के बिना विकसित भारत का कोई अर्थ नहीं है।


Date: 06-02-26

मुफ्त व्यापार और भारत के अंतर्विरोध

ब्रह्मदीप अलूने

दुनिया भर में विकसित देशों के लिए भारत एक विशाल उपभोक्ता बाजार, निवेश का भरोसेमंद ठिकाना और रणनीतिक साझेदारी का प्रमुख केंद्र है। अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने यह समझा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। इन देशों के लिए भारत का सबसे बड़ा आकर्षण इसका विशाल मध्यम वर्ग, बढ़ती खपत क्षमता और युवा आबादी है, जो आटोमोबाइल, इलेक्ट्रानिक्स, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं की मांग को लगातार बढ़ा रही है। दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजारों में शामिल भारत की कम लागत वाली कुशल श्रमशक्ति और विशाल बाजार पूंजीवादी शक्तियों की आर्थिक महत्त्वाकांक्षी योजनाओं को साकार करने के लिए मुफीद नजर आते हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर शुल्क कम करने की अचानक घोषणा ने सबको चमत्कृत किया है, वहीं अमेरिकी प्रशासन को चुनौती देकर यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता अभूतपूर्व माना जा रहा है। भारत को यह उम्मीद है कि विकसित देशों के साथ व्यापार से दीर्घकालिक लाभ होंगे। अमेरिका और यूरोप में क्रय-शक्ति अधिक है और वे गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए ऊंची कीमत देने को तैयार रहते हैं। इससे भारत के दवा उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, कपड़ा उद्योग, वाहन पुर्जे, इंजीनियरिंग सामान, रत्न तथा आभूषण और कृषि-प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को विस्तार मिल सकता है। विकसित देशों के साथ व्यापार और समझौते भारत में विदेशी निवेश बढ़ा सकते हैं, जिससे उत्पादन क्षमता, रोजगार और आधुनिक तकनीक का हस्तांतरण संभव होता है। यह वैश्विक आपूर्ति शृंखला में भारत की भूमिका मजबूत कर सकता है।

विकसित देशों की मजबूत अर्थव्यवस्थाओं और पूंजीवादी समाज के साथ कदमताल मिलाते भारत के विकासशील समाज के लिए चुनौतियां भी कम नहीं हैं। विकसित देश यानी पूंजी, तकनीक, प्रति व्यक्ति आय, बचत, निवेश और नागरिकों के रहन-सहन जैसी विशेषताओं में उच्च स्तर और मजबूत अर्थव्यवस्था। जबकि विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है, राष्ट्रीय आय के अनुपात में बचत और निवेश का निम्न स्तर होता है। अधिक जनसंख्या होती है, लेकिन वह कम कार्यकुशल होती है। पूंजी निर्माण की दर कम तथा आयात की मात्रा अधिक रहती है। इन देशों में पूंजी और तकनीकी का आमतौर पर दूसरे देशों से आयात होता है। विकासशील देशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि में संलग्न रहता है, फिर भी उत्पादन देश की आवश्यकता से कम बना रहता है। विकसित देशों को कच्चा माल, श्रम-आधारित उत्पाद चाहिए, जबकि विकासशील देशों को पूंजी, तकनीक, मशीनें और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद चाहिए। इसलिए दोनों का व्यापार अक्सर जरूरतों की पूर्ति पर आधारित होता है। ऐसे में भारत द्वारा विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना भविष्य में आर्थिक अवसरों के साथ कुछ रणनीतिक जोखिम भी पैदा कर सकता है। विकसित देशों की कंपनियां, तकनीक, पूंजी और ब्रांड के दम पर भारतीय बाजार में तेजी से प्रवेश करेंगी, जिससे छोटे किसान और घरेलू उद्योग दबाव में आ सकते हैं। सस्ते आयात से व्यापार घाटा बढ़ने, स्थानीय उत्पादन कमजोर होने और रोजगार पर असर का खतरा भी रहेगा। इसके अलावा, पेटेंट, डेटा, पर्यावरण और श्रम मानकों जैसी शर्तें भारत की आर्थिक और राजनीतिक निर्णय की स्वतंत्रता सीमित कर सकती हैं।

बीते चार दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं। इसमें विश्व व्यापार संगठन की नीतियों का भी बड़ा और सकारात्मक लाभ मिला है। वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद वैश्विक व्यापार नियमों में एकरूपता आई, व्यापार बाधाएं कम हुर्इं और विभिन्न देशों के बीच बाजार तक पहुंच आसान बनी। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह अवसर था कि वह अपनी आर्थिक क्षमता, श्रमशक्ति और सेवा क्षेत्र की ताकत के आधार पर वैश्विक मंच पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए। विश्व व्यापार संगठन ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में विकसित देशों के कब्जे को रोकने के लिए अनुचित सबसिडी, डंपिंग और व्यापार बाधाओं पर नियम बनाए। इसका लाभ भारत जैसे विकासशील देश को निर्यात विस्तार के रूप में मिला। विश्व व्यापार के तहत आयात शुल्क घटाने और व्यापार को अधिक पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया ने भारतीय उत्पादों के लिए नए बाजार खोले।

विश्व व्यापार संगठन और मुक्त व्यापार समझौते वैश्विक व्यापार को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन इनके स्वरूप, उद्देश्य और प्रभाव में मूलभूत अंतर है। यही अंतर विकसित और विकासशील देशों के बीच व्यापार संबंधों में एक प्रकार का विरोधाभास पैदा करता है। विश्व व्यापार संगठन एक बहुपक्षीय संस्था है, जो नियम आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था को स्थापित करती है, जबकि मुक्त व्यापार समझौता चुनिंदा देशों के बीच विशेष रियायतों और शर्तों पर आधारित क्षेत्रीय या द्विपक्षीय व्यवस्था है। इस कारण विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच व्यापार में समानता से कहीं ज्यादा असंतुलन बढ़ता दिखाई देता है।

दूसरी ओर, मुक्त व्यापार समझौते बिल्कुल अलग हैं। मुक्त व्यापार समझौते में कुछ देश आपस में शुल्क घटाकर या समाप्त करके व्यापार को तेज करते हैं। विकसित देशों के लिए मुक्त व्यापार समझौते अक्सर एक रणनीतिक हथियार बन जाते हैं। वे विश्व व्यापार संगठन में जब व्यापक सहमति नहीं बना पाते, तब मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से अपने हितों को आगे बढ़ाते हैं। विकसित देश मुक्त व्यापार के नाम पर केवल शुल्क घटाने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पेटेंट नियम, डेटा स्थानीयकरण पर रोक, श्रम और पर्यावरण मानकों की कठोर शर्तें, सरकारी खरीद में विदेशी कंपनियों को अवसर तथा निवेश विवाद निपटान जैसी शर्तें जोड़ देते हैं। इन शर्तों का असर यह होता है कि विकासशील देशों की आर्थिक नीतियों को लेकर स्वतंत्रता सीमित होने लगती है। पूंजीवादी शक्तियों का प्रभाव राजनीतिक रूप से भी पड़ने की संभावना बढ़ जाती है और यह स्थिति भारत जैसे विकासशील और लोकतांत्रिक देश की चुनौतियां बढ़ा सकती है। व्यापार को लेकर नए समझौतों से अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में भारत की पहुंच बढ़ने से निर्यात में वृद्धि होगी, विदेशी निवेश और तकनीक हस्तांतरण के अवसर भी मिलेंगे। वहीं विकसित देशों की विशाल कंपनियां कम शुल्क के साथ घरेलू बाजार में प्रवेश करेंगी, तो भारत के छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योग तथा कृषि क्षेत्र पर दबाव बढ़ सकता है।

दरअसल, विकसित देश नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था की बात करते हुए भी अपने हितों के लिए क्षेत्रीय समझौतों का सहारा लेते हैं। भारत और विकसित देशों की प्राथमिकताओं में गहरा अंतर है। भारत की मुख्य चिंता गरीबी घटाना, रोजगार बढ़ाना, कृषि और ग्रामीण विकास, सस्ती शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक न्याय की स्थापना है। वहीं विकसित देशों की प्राथमिकताएं उच्च जीवन-स्तर, तकनीकी नवाचार, पर्यावरण मानक, कड़े श्रम नियम और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ी हैं। जाहिर है, भारत और विकसित देशों की नीतियां और दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि वह मुक्त व्यापार को सुरक्षा-कवच, चरणबद्ध उदारीकरण और घरेलू क्षमता-वृद्धि के साथ संतुलित रूप में लागू करे। भारत के स्थायी विकास के लिए रोजगार सृजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास, उद्योगों का विस्तार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक सुधार अत्यंत आवश्यक हैं। इन्हीं आधारों पर देश की आर्थिक मजबूती, सामाजिक संतुलन और दीर्घकालिक प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है।


Date: 06-02-26

मणिपुर में देर से दुरुस्त फैसला

चंदन कुमार शर्मा, ( प्रोफेसर, तेजपुर विवि, असम )

मणिपुर में युमनाम खेमचंद सिंह के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ एक लोकतांत्रिक सरकार फिर से कायम हो गई है। इसके साथ ही लगभग एक साल से जारी राष्ट्रपति शासन का अंत हो गया है। दरअसल, राज्य में 13 फरवरी, 2025 को उस समय राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था, जब मई 2023 से जारी जातीय हिंसा के मद्देनजर 9 फरवरी, 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। मणिपुर की हिंसा में लगभग 300 लोगों की मौत हुई, हजारों विस्थापित हुए और उनके घर या दूसरी संपत्तियां स्वाहा हो गईं।

इस हिंसा ने राज्य के अलग-अलग नस्लीय समूहों, खासकर मणिपुर के मैदानी इलाकों में रहने वाले बहुसंख्यक मैतेई समुदाय और पहाड़ियों पर बसने वाले कुकी-जो समुदाय के बीच गहरी दरार पैदा कर दी है। हिंसा का तात्कालिक कारण मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा 14 अप्रैल, 2023 को दिए एक फैसले से उपजा विवाद था, जिसमें मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले की आलोचना की थी।

बहरहाल, सिंगजामेई विधानसभा क्षेत्र के 62 वर्षीय भाजपाई विधायक खेमचंद सिंह पहले मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष और बाद में बीरेन सिंह सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन्हें एक कुशल प्रशासक के रूप में देखा जाता है और अपेक्षाकृत ‘उदार मैतेई’ चेहरा बताया जाता है। गौर करने लायक बात यह है कि उन्होंने नस्लीय संघर्ष को नियंत्रित करने के बीरेन सिंह के तरीके की आलोचना की थी और कहा जाता है कि उन्होंने उन्हें शुरू में ही इस्तीफा देने का सुझाव दिया था। उनके इन्हीं विचारों के कारण उनके नेतृत्व में उम्मीद की किरण दिखी हैं। मणिपुर में गहरी हो चुकी नस्लीय खाई को प्रतीकात्मक और राजनीतिक रूप से पाटने के प्रयास के तहत नई सरकार ने सत्ता में साझेदारी की नीति अपनाई है। इसमें कुकी-जो समुदाय से नेमचा किपगेन और नागा समुदाय से लोसी दिखो को उप-मुख्यमंत्री बनाया गया है। गौरतलब है कि 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल अगले साल फरवरी तक है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था।

मणिपुर में सालों की हिंसा से पैदा हुए दुख व अविश्वास के चलते इस नई राजनीतिक पहल के प्रति नागरिक समाज और राजनीतिक नेताओं की ओर से मिली-जुली और बेहद सतर्क प्रतिक्रियाएं आई हैं। घाटी में मैतेई समुदाय के नागरिक समूहों के बीच लोकतांत्रिक सरकार की बहाली को लेकर नपी-तुली स्वीकृति है। हालांकि, मणिपुर अखंडता समन्वय समिति (कोकोमी) जैसे संगठन भाजपा के इस कदम को संदेह भरी नजरों से देख रहे हैं और इस कवायद को पार्टी की छवि सुधारने की सियासी पैंतरेबाजी मान रहे हैं। मैतेई समुदाय के इस संगठन ने दिखावा करने के बजाय सुरक्षा और विश्वास-निर्माण की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। मैतेई समुदाय का मानना है कि भाजपा की यह नई रणनीति राज्य में चल रहे नस्लीय संघर्ष के ठोस या तत्काल समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं है। फिर भी, मैतेई आबादी के एक हिस्से में इस बात को लेकर उम्मीद है कि एक नया और कम विवादास्पद नेता शासन-प्रशासन के कामकाज में सुधार कर सकता है।

इसके विपरीत, पहाड़ियों पर बसे कुकी-जो समुदाय की प्रतिक्रिया खारिज करने वाली है। इसके नेताओं का तर्क है कि सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने से अलग प्रशासन या केंद्र शासित क्षेत्र की उनकी मुख्य मांग पूरी नहीं होती है। कुकी-जो समुदाय मणिपुर में चल रहे इस संकट के लिए पूरी तरह से भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं। राज्य में मुख्य विपक्षी कांग्रेस भी आलोचनात्मक रही है। उसका तर्क है कि इस बदलाव का राजनीतिक परिदृश्य पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा और इस समस्या ने राज्य और केंद्र, दोनों जगह सत्ता में बैठी भाजपा की अक्षमता को उजागर कर दिया है।

बहरहाल, इस पूरे परिदृश्य में नवनियुक्त मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह के सामने कई कठिन चुनौतियां हैं। उनकी तात्कालिक चुनौतियों में कानून-व्यवस्था बहाल करना, मानवीय संकट से निपटना, बुरी तरह विभाजित राज्य के समुदायों के बीच भरोसा बहाल करना, हजारों विस्थापित लोगों की वापसी और उनका पुनर्वास शामिल है। उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या वह इस गहरे तौर पर बंटे हुए समाज में एक भरोसेमंद और निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में काम कर पाएंगे? यकीनन, उनकी ‘उदार’ छवि कुकी-जो समुदाय के साथ जुड़ने में मदद कर सकती है, लेकिन उन्हें बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की उम्मीदों और चिंताओं पर भी ध्यान देना व उनका समाधान करना होगा। भाजपा के अंदर, इस बात को लेकर उम्मीद है कि उनका अनुभव और सुलहकुल की छवि राज्य को स्थिरता प्रदान कर सकती है, लेकिन समुदायों के बीच लगातार अलगाव के माहौल में उन्हें कड़ी निगरानी में काम करना होगा।

खेमचंद सिंह की ताजपोशी विकट परिस्थितियों में ‘डैमेज-कंट्रोल’ जैसी लग रही है, मगर इसका सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि उनका चुनाव इस बात की स्वीकारोक्ति है कि राज्य का पिछला नेतृत्व अपनी वैधता खो चुका था। अलबत्ता, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उसी पार्टी और राजनीतिक संस्कृति से आते हैं, जिसके दौर में राज्य में अविश्वास का माहौल बना, हिंसा हुई और लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। उनकी नियुक्ति से इतना तो स्पष्ट है कि कुकी-जो समुदाय की अलग प्रशासनिक व्यवस्था जैसी मुख्य राजनीतिक मांग पूरी नहीं होने जा रही है और न ही मूल संघर्ष की राजनीतिक स्थिति में इससे कोई मौलिक बदलाव होने वाला है।

खेमचंद सिंह की नियुक्ति का राजनीतिक निहितार्थ इस संघर्ष को सुलझाने के बजाय शासन को स्थिर करना, राजनीतिक नुकसान को कम करना और संस्थागत चैनलों को फिर से खोलना लगता है। कुकी और नागा समुदाय से उप-मुख्यमंत्री बनाने की कवायद दोनों खेमों के मर्म को सहलाना है, भले ही मणिपुर के भविष्य को आकार देने वाले गहरे राजनीतिक सवाल अभी भी अनसुलझे रहें। इस पहल को राज्य में लंबे समय से नस्लीय अलगाव के बीच समावेशी और साझा सरकार के विचार के रूप में देखा जा सकता है।