06-02-2019 (Important News Clippings)
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Date:06-02-19
Don’t Build Walls
Madhya Pradesh move to reserve jobs for locals will not help, only hurt
TOI Editorials
Madhya Pradesh chief minister Kamal Nath has made it mandatory for all industries established there with the help of incentives provided by the state government to reserve 70% of jobs for locals. This is regressive. At a time when GST has dismantled fiscal barriers to create a common market, MP has taken a step to create barriers in the labour market. Unfortunately, bad ideas have traction. Gujarat government last year promised to introduce a law which would make it compulsory for companies to reserve 80% of jobs for locals.
Votaries claim this regressive step is a solution to the unemployment problem. In reality it is nothing more than a system of rationing jobs in a provincial way. Rationing has never led to prosperity or created an economic environment which led to job creation. Moreover, this economic choice runs counter to the idea of a nation. All states in India are intertwined economically. Employment is part of this equation. It’s not possible to carve out employment from the economic equation and treat it as something which can be ring-fenced from the rest of the country.
For sure, India is in the midst of a jobs crisis. But the step the Kamal Nath government has taken could worsen the situation. If other states begin to follow this route, it will lead to serious social problems. MP workers in other states could become unsafe too. Instead of reserving jobs, the MP government needs to look at ways in which the total number of jobs can increase. Industrial policy can be used as a tool to incentivise more labour intensive manufacturing. Congress president Rahul Gandhi must persuade his party colleague to roll back this measure. Also, Gujarat chief minister Vijay Rupani should keep in mind that many migrant workers contributed to the state’s prosperity.
Date:06-02-19
Loss of Face
SC restores sanity but the street fight has dented Mamata government and CBI authority
TOI Editorials
Bengal chief minister Mamata Banerjee has claimed the Supreme Court order directing her top cop Rajeev Kumar to join CBI’s Saradha scam probe as a “moral victory”. But she was left with no other face saving option to end her ill-conceived dharna after SC directed Kumar’s interrogation in “neutral” territory and issued contempt notices against her top officials for Bengal police’s coercive action against CBI officers. The ruckus and dharna don’t behoove a federal apparatus where the rule of law is well defined. SC’s extraordinary directive to conduct the interrogation in “neutral” Shillong suggests it can’t be conducted even-handedly in Bengal, which shows governance there in poor light.
Mamata’s claims of being a champion of democracy and constitutional propriety are belied by her own repressive conduct. One indicator of how the opposition is systematically stymied via state apparatus, is how her UP counterpart Yogi Adityanath has been denied permission to land his helicopter for Lok Sabha campaigning. Her dharna politics is also deeply flawed. After being elected to deliver governance, it is bizarre for various politicians to don the opposition mantle to cry victimisation. Mamata’s dharna and BJP’s constant wail about anti-nationals draw from the same wellspring.
In this polarised atmosphere, SC has to frequently arbiter administrative disputes like a CBI director’s sacking or an interim director’s responsibilities. Even a minor procedural clash over questioning Kumar escalated into a full blown constitutional crisis. Resolving these tiffs places a huge strain on SC and overstretches it. Executive, despite 70 years of institutional knowhow on due process and rule of law, subverts them for petty political gains. This is where CBI’s design is structurally flawed and leads to frequent controversies. Successive parliamentary committees have recommended autonomy for CBI.
The caged parrot must be freed in public interest. And even in the executive’s own interest. BJP must introspect why parties across the spectrum have joined hands against it. CBI’s enthusiasm in booking opposition politicians is not matched by its ability to take high profile cases to their logical conclusion. ‘Investigative adventurism’ keeps weighing it down. As for its handling of Saradha scam since May 2014, CBI has failed to complete the probe and offer justice to lakhs of defrauded depositors. On this Bengal police must cooperate fully with CBI. It must offer up whatever evidence is called for by CBI. Enough politics has been played, and people are not fooled.
Date:06-02-19
Welcome Change of Tack in Chhattisgarh
ET Editorials
Congress chief minister Bhupesh Baghel of Chhattisgarh says the jailing of people for alleged ‘involvement’ in Naxal activities will be reviewed. This is a welcome reversal of the previous BJP-led regime’s oppressive policies, known for ‘zero tolerance’ for so-called Maoists. Actually, most are adivasis trapped in a cycle of brutality between rebels and the military. Locking them up and throwing the keys away is no way to run a democratic government. The committee will also review cases against ‘associates’, social workers and NGOs. It will be headed by aretired Supreme Court judge. Raipur will also talk with residents of Naxal areas, aid workers, activists and so on.
Dialogue-based policy, not repression, can resolve problems rooted in administrative vacuum, loot of forest and mineral resources, poverty and resultant angst. Meanwhile, Madhya Pradesh and Rajasthan, two states with new Congress governments, are yet to defuse the tinderbox of cow politics. Vigilantism, targeting dalits and Muslims, who process and prepare cattle for leather, animal feed, meat and other industries, is a menace.
Bhopal and Jaipur have announced new sops to support shelters for un-economic cattle; cow protectors might enjoy taxpayer sops. Meanwhile, industry and jobs reliant on cattle are in crisis, standing crop is threatened by feral bovines let loose by owners. Untended carcasses are a health hazard.
Namby-pamby does not pay. In August 2017, Pehlu Khan was one of the first victims of gau rakshaks in Alwar, Rajasthan. Three months ago, Congress, which had soft-pedalled this issue, lost the Behror assembly seat there to an independent who said Khan’s assailants had been ‘framed’ for no crime. Bhopal and Jaipur should learn from Chhattisgarh that constitutional values matter, not opportunism.
Date:06-02-19
क्या हम संसदीय लोकतंत्र के लायक नहीं हैं?
पक्ष-विपक्ष की ‘संविधान की रक्षा’ के लिए लड़ाई और संस्थाओं पर से घटता भरोसा व बढ़ता शक
एनके सिंह राजनीतिक विश्लेषक
‘एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है’, वर्षों पहले दुष्यंत ने कहा था। आज भारत में 70 साल के स्व-शासन में लगभग हर संस्था, हर वह व्यक्ति जो उन सस्थाओं पर काबिज है, जन-संदर्श में शक के घेरे में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी ‘संविधान की रक्षा’ के लिए लड़ रही हैं और ‘अंतिम सांस तक लड़ती रहेंगी’। सारा विपक्ष भी इसी संविधान की रक्षा में लगा हुआ है और मोदी सरकार ने भी अपने एटॉर्नी-जनरल के मार्फत सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ममता बनर्जी संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट भी हाल के दो फैसलों में ‘संवैधानिक नैतिकता’ के सिद्धांत से बंधा होने की बात कह चुका है।
किस पर भरोसा करें पश्चिम बंगाल और असम सहित कई राज्यों के ठगे गए एक करोड़ भोले लोग जो करीब आठ साल से अपना पैसा मांग रहे हैं उसी संविधान की दुहाई देकर। हमारा जनप्रतिनिधि सरकार बनाता है हमारे भरोसे को जीतकर (भरोसा, क्योंकि सब एक से हैं तो उन्हीं में से एक को चुनना होता है)। उस ठगे हुए भोले व्यक्ति को नहीं मालूम होता कि उसी के ठगे गए पैसे को इस्तेमाल करके राजनीतिक वर्ग द्वारा भरोसा पैदा किया जाता है। फिर वह वर्ग सत्ता में आने के बाद किसी शारदा चिट फंड के मालिक को पकड़ता है और फिर उसे बचाने के लिए सौदा करता है या पकड़वाने के लिए ब्लैकमेल करता है। यह नाभि-नाल बद्धता पिछले 70 साल से चल रही है ‘संविधान की रक्षा के नाम पर’। आज हर संस्था पर विश्वास घटा हीं नहीं है बल्कि शक बढ़ गया है। किस सीबीआई पर भरोसा करें, जिसने शारदा चिटफंड में प्रमुख भूमिका के बावजूद दो मूल आरोपियों को छोड़ दिया, क्योंकि वे केंद्र में शासन कर रही पार्टी में शामिल हो गए या उस सीबीआई पर जिसकी गर्दन अंततोगत्वा पश्चिम बंगाल और असम के कई सत्ताधारी नेताओं पर पहुंच सकती है, क्यों उस सभी ने इस चिटफंड से ही नहीं कई ऐसी कंपनियों से हर माह उगाही की है।
लोकतंत्र और वह भी वेस्टमिन्स्टर सिस्टम (ब्रितानी संसदीय प्रणाली) हमारे लिए नहीं है। हम शायद सामूहिक और व्यक्तिगत चेतना के स्तर पर इस समृद्ध सिस्टम के लायक नहीं हुए हैं। राजतंत्र और ‘कोई नृप होहिं हमे का हानि’ हमें भाता है। कांग्रेस पार्टी के जन्म पर हुए अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने ब्रितानी सरकार से उलाहने के स्वर में कहा था, ‘क्या फायदा है इस अंग्रेजी हुकूमत का अगर इसमें भारत को भी ब्रितानी सरकार अपनी बेहतरीन प्रजातांत्रिक संस्थाएं नहीं देती हैं? एक साल बाद 1886 के अधिवेशन में पंडित मदन मोहन मालवीय ने ब्रितानी हुकूमत से लगभग विनती करते हुए कहा था, ‘हम आपकी सबसे पहली प्रजा हैं (फर्स्ट बोर्न सब्जेक्ट्स) और आपकी हुकूमत ने हमें यह सलाहियत प्रदान कि हम ऐसी इच्छा रखें। क्या आप हमें इस तरह की प्रतिनिधि संस्थाओं से उपकृत नहीं करेंगे?’। तब से नेहरू तक भारतीय नेताओं में एक अजीब ललक थी कि किसी तरह भारत में भी ब्रिटेन जैसी प्रजातांत्रिक प्रतिनिधि संस्थाएं हो’।
इसके ठीक विपरीत लगभग 60 साल तक अंग्रेज चिंतक व शासक चिल्ला-चिल्लाकर कहते रहे कि भगवान के लिए ब्रितानी प्रजातंत्र का मॉडल भारत में न लें क्योंकि यहां वैसी स्थितियां नहीं हैं जो ब्रिटेन या अन्य यूरोपीय देशों में हैं। प्रख्यात चिंतक जॉन स्टुवर्ट मिल ने 1861 में ‘प्रतिनिधि सरकार के तत्व’ में ब्रितानी हुकूमत को आगाह किया था कि कुछ भी ऐसा सोचने के पहले भारत का पूरा अध्ययन करना जरूरी है। वाइसराय डफरिन ने कांग्रेस की इस मांग पर प्रतिक्रिया में सरकार को भेजे गए केबल में तो यहां तक कहा कि भारत को ब्रिटेन की तर्ज़ पर संसदीय प्रणाली देना अंधेरे में कूदने के बराबर, होगा क्योंकि खुद ब्रिटेन ने यह प्रणाली धीमी गति से सदियों के अनुशासन और तैयारी के बाद आत्मसात की है।
1890में ब्रिटिश संसद में भारत में चुनाव प्रणाली पर चर्चा में बोलते हुए भारतीय मामलों के विदेश मंत्री वाइसकाउंट क्रॉस ने कहा, ‘कोई ऐसा आदमी जो अपनी समझ गंवा चुका होगा भारत में संसदीय प्रणाली देने की बात करेगा। यह प्रणाली पूर्वी आदतों से मेल नहीं खाती है और भारत जैसे बड़े देश के लिए तो बिल्कुल उपयुक्त नहीं है’। उनके उत्तराधिकारी अर्ल ऑफ किम्बेर्ले ने और विरोध करते हुआ कहा, ‘ संसदीय व्यवस्था और वह भी भारत जैसे देश में जो न केवल यूरोप के बराबर है बल्कि कल्पनातीत जाति, नस्ल और धर्म रूपी वैविध्य से घिरा हुआ है, ऐसी कल्पना भी किसी के दिमाग में नहीं आनी चाहिए’। 1906 में (तीन साल बाद मोर्ले-मिन्टो सुधार के नाम से जाना जाने वाला इंडियन कौंसिल्स एक्ट, 1909 बना) मिन्टो ने भारतीय मामलों के विदेश मंत्री मोर्ले को लिखा, ‘हम चाहे अपने संविधान के इतिहास की कितनी हीं प्रशंसा करें हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी राजनीतिक प्रणाली खुद इतनी दोषपूर्ण है कि हम स्वयं इसे लेकर हतप्रभ हैं ऐसे में इसे भारत जैसे देश पर थोपना कहीं से औचित्यपूर्ण नहीं होगा’।
अगले बीस वर्षों में भी अंग्रेजों का यह भाव नहीं बदला। ब्रिटेन की भारतीय संविधान सुधार समिति -जिसने भारत सरकार अधिनियम, 1935 के लिए आधार तैयार किया जो वर्तमान संविधान में लगभग यथावत ले लिया गया- की रिपोर्ट कहती है, ‘.. वेस्टमिन्स्टर मॉडल का प्रजातंत्र भारत में इसलिए नहीं चल पाएगा, क्योंकि संसदीय प्रणाली चार मूल तत्वों पर आधारित है- बहुमत का शासन, अल्पसंख्यकों में अस्थायी तौर पर हीं सही परंतु बहुसंख्यक फैसले मानने की इच्छा, बेहतरीन राजनीतिक पार्टियां जो व्यापक नीतिगत मुद्दों पर विभेद रखती हों न कि किसी वर्ग विशेष के हित को लेकर और अंतिम, राजनीतिक मुद्दों पर जन-विचार की ऐसी चलायमान व्यवस्था जो किसी एक पार्टी या अभिमत से हमेशा जुड़ी न होकर स्थिति के हिसाब से सम्यक भाव से फैसले लेती हो। भारत में इन चारों तत्वों का नितांत आभाव है’।
Date:06-02-19
संकट का अंत
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालय की इस बात के लिए सराहना की जानी चाहिए कि उसने पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के बीच छिड़ गए राजनीतिक विवाद से जुड़े मामले में निर्णय देकर एक बड़े संकट को टाल दिया है। यह मामला सीबीआई द्वारा सारदा और रोज वैली घोटालों की जांच से जुड़ा हुआ है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने निष्पक्ष ढंग से सीबीआई से कहा कि वह कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। साथ ही उसने कुमार को भी निर्देश दिया कि वह शिलॉन्ग जैसी तटस्थ जगह पर सीबीआई के समक्ष उपस्थित होकर उसके उचित सवालों के जवाब दें। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की और अदालत ने दोनों अधिकारियों से भी मांग की कि वे इस महीने के अंत तक अपना जवाब प्रस्तुत करें। न्यायालय की समतापूर्ण दृष्टि का एक और संकेत यह भी है कि दोनों पक्षों ने इसे अपनी-अपनी जीत बताते हुए दावे किए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अदालत के निर्णय से राज्य सरकार का यह कहना सही साबित हुआ है कि उसे डराने की कोशिश की जा रही थी और कुमार किसी साझा सहमति वाली जगह पर सीबीआई से मुलाकात के लिए हमेशा से तैयार थे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपना पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित रखा कि अदालत ने कुमार को सीबीआई से मुलाकात करने का निर्देश दिया है।
सारदा अथवा रोज वैली से जुड़े मामलों से जुड़े तथ्य यहां अहम मुद्दा हैं ही नहीं। सवाल यह है कि आखिर क्यों मामला यहां तक पहुंचा और एक संवैधानिक संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। भाजपा और बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस दोनों इस बात की दोषी हैं कि उनके करीबी ताल्लुकात चिटफंड के आरोपित प्रवर्तकों से हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर दोनों के सही गलत होने की बात ही बेमानी है। परंतु कोलकाता में जो कुछ हुआ वह राजनीतिक आपदा के जोखिम को दर्शाता है। केंद्र सरकार की इस बात पर कम ही लोग यकीन करेंगे कि सीबीआई पूरी तरह अपनी इच्छा से काम कर रही है। जाहिर है सरकार को सीबीआई अधिकारियों को कुमार के आवास पर सीक्रेट मिशन पर नहीं भेजना चाहिए था। स्थानीय पुलिस को सीबीआई के साथ अधिक सम्मान से पेश आना चाहिए था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को भी बिना राज्य सरकार की इजाजत के अपने बैरक नहीं छोडऩे चाहिए। यानी हर तरफ से गलतियों का एक सिलसिला सा चल निकला जो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण था। इस विवाद में काफी कुछ दांव पर लगा था और इसे हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। बनर्जी और केंद्र सरकार दोनों को कहीं अधिक सतर्क रुख अपनाना चाहिए था और जांचकर्ताओं को उनका काम करने देना था। सीबीआई को राजनीतिक फुटबॉल की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
यह स्पष्ट है कि कोलकाता के पुलिस प्रमुख को सीबीआई के वैध सवालों के जवाब देने के लिए उसके सामने प्रस्तुत होना चाहिए। वहीं सीबीआई को भी स्थानीय पुलिस बलों की आकांक्षाओं के मद्देनजर कहीं अधिक संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। केंद्र सरकार को भी ऐसी घटना के राजनीतिकरण से बचना चाहिए जो देश के संघीय ढांचे को प्रभावित करने की स्थिति में हो। बनर्जी को भी अपनी अनुदार राजनीतिक शैली बदलनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश में हेलीकॉप्टर न उतारने देना सत्ता का खुला दुरुपयोग है। भारत जैसे संघीय लोकतांत्रिक देश में ऐसे दोहरे मानकों का प्रयोग करना उचित नहीं।
Date:06-02-19
वर्टिकल खेती को बढ़ावा देने के लिए नीतियां लाए सरकार
सुरिंदर सूद
कृषि जोत सिकुड़कर अव्यावहारिक बन रही हैं और परंपरागत कृषि अलाभकारी हो रही है। ऐसे में वर्टिकल खेती ने फसल उगाने के एक आकर्षक तरीके के रूप में ध्यान आकृष्ट करना शुरू कर दिया है। कृषि की इस अनोखी प्रणाली में पौधों को दीवारों से जुड़ी अलमारियों पर रखे कंटेनरों में या उगाया जाता है या लंबे फ्रेम या पिलर पर टांगा जाता है। इससे पौधों को अपनी पूरी ऊंचाई तक बढऩे और हर पौधे तक प्रकाश को पहुंचने की पर्याप्त जगह मिलती है। छतों, बालकनी और शहरों में बहुमंजिला इमारतों के कुछ हिस्सों में फसली पौधे उगाने को भी वर्टिकल कृषि के ही एक हिस्से के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसके सबसे अच्छे नतीजे तब मिलते हैं, जब ऐसी खेती इमारत के भीतर या पॉलि हाउस में की जाती है। इनमें पर्यावरण की दशाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। वर्टिकल कृषि का बुनियादी उद्देश्य कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे उगाना है। इसमें क्षैतिज की तरह ऊध्र्वाधर जगह का इस्तेमाल किया जाता है।
हालांकि अभी भारत में फसलें उगाने का यह तरीका शुरुआती चरण में ही है। मगर यह अन्य कई देशों में काफी प्रगति कर चुका है। विशेष रूप से उन देशों में, जहां जमीन की उपलब्धता कम है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बड़े आकार और वजनी फसलें इस तरह की खेती के लिए उपयुक्त नहीं हैं। लेकिन ऊंचे मूल्य और छोटे आकार की बहुत सी फसलें आसानी से ऊध्र्वाधर ढांचों में उगाई जा सकती हैं। वर्टिकल खेती करने वाले ज्यादातर उद्यमी लेटिस, ब्रोकली, औषधीय एवं सुगंधित जड़ी-बूटियां, फूल और साज-सज्जा के पौधे, टमाटर, बैगन जैसी मझोली आकार की फसलें और स्ट्रॉबेरी जैसे फल उगाते हैं।
संरक्षित पर्यावरण में अलमारियों में ट्रे में मशरूम की वाणिज्यिक खेती वर्टिकल खेती का सबसे आम उदाहरण है। उच्च तकनीक वाली वर्टिकल खेती का एक अन्य सामान्य उदाहरण टिश्यू कल्चर है। इसमें पौधों के बीजों को टेस्ट ट्यूब में सिंथेटिक माध्यम में उगाया जाता है और कृत्रिम प्रकाश और पर्यावरण मुहैया कराया जाता है। वर्टिकल फार्म में उगाए जाने वाले उत्पाद बीमारियों, कीटों और कीटनाशकों से मुक्त होते हैं। आम तौर पर इनकी गुणवत्ता बहुत बेहतर होती है, इसलिए उनके दाम भी ज्यादा मिलते हैं।
इस समय वर्टिकल कृषि मुख्य रूप से बेंगलूरु, हैदराबाद , दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में होती है। यहां उद्यमियों ने शौकिया तौर पर वर्टिकल खेती की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में व्यावसायिक उद्यम का रूप दे दिया। इन शहरों में बहुत से उद्यमी हाइड्रोपोनिक्स और एयरोपोनिक्स जैसे जानी-मानी प्रणालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधों को पानी में उगाया जाता है। इस पानी में आवश्यक पादप पोषक मिले होते हैं। एयरोपोनिक्स में पौधों की जड़ों पर केवल मिश्रित पोषक तत्त्वों का छिड़काव किया जाता है। गमले में लगे पौधों के मामले में आम तौर पर मिट्टी की जगह पर्लाइट, नारियल के रेशे, कोको पीट, फसलों का फूस या बजरी का इस्तेमाल किया जाता है।
हालांकि वर्टिकल कृषि के कुछ पेचीदा पहलू भी हैं। ये दिक्कतें मामले पर निर्भर करती हैं और इसलिए उनसे हर मामले के आधार पर निपटा जाना चाहिए। इनमें से एक चुनौती पौधों के लिए पर्याप्त प्रकाश सुनिश्चित करना भी है। अगर उस इमारती ढांचे की इकाइयों में पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी उपलब्ध नहीं है तो कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि पौधों की सामान्य वृद्धि हो सके। इसमें एलईडी बल्ब और ट्यूब मददगार साबित हो सकते है, जिनकी लागत अब काफी कम हो गई है। इमारत के अंदर के पौधों तक सूरज की रोशनी पहुंचाने के लिए प्रकाश परावर्तकों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
परागण एक अन्य चुनौती है, विशेष रूप से क्रॉस पॉलिनेटड फसलों के मामले में। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इनडोर फॉर्म में परागण कीट नहीं होते हैं, इसलिए परागण हाथ से करना होता है। इसमें लागत आती है और समय भी खर्च होता है। अब बहुत से उद्यमी इस उद्देश्य के लिए वर्टिकल फॉर्मिंग इकाइयों में मधुमक्खी पालन करते हैं। मधुमक्खी पालन से शहद और मोम, प्रोपोलिस और रॉयल जेली जैसे महंगे उपोत्पाद प्राप्त होते हैं, जिसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी अर्जित की जा सकती है।
भारत में वर्टिकल फॉर्मिंग के मामूली प्रसार की मुख्य वजहों में से एक शोध एवं विकास मदद का अभाव है। वर्टिकल खेती की तकनीक को बेहतर बनाने और लागत कम करने के लिए मुश्किल से ही कोई संस्थागत शोध चल रहा है। वर्टिकल खेती के समर्थक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक टी जानकीराम कहते हैं कि खेती की इस प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए ऐसे शोध की तत्काल जरूरत है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को शोध एवं विकास केंद्र स्थापित करने के बारे में विचार करना चाहिए ताकि वर्टिकल खेती को प्रोत्साहित किया जा सके। इससे इस कृषि प्रणाली के आर्थिक, पर्यावरण और अन्य लाभ हासिल किए जा सकेंगे। कृषि उपज की बड़ी मात्रा को शहरों में भेजने से यातायात जाम और वाहन प्रदूषण समेत जटिल समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसके अलावा इन उपजों को भेजने की भारी मालभाड़ा लागत आती है। इसे मद्देनजर रखते हुए शहरों को अपनी जरूरत के एक हिस्से की आपूर्ति स्थानीय उत्पादन से करनी चाहिए। इसलिए सरकार को वर्टिकल कृषि को बढ़ावा देने के लिए नीतियां लानी चाहिए।
Date:05-02-19
टकराव और चुनौती
संपादकीय
कोलकाता में रविवार को सीबीआइ और राज्य पुलिस के बीच जो कुछ हुआ, वह हैरान करने वाली घटना है। सीबीआइ के चालीस सदस्यों का दल सारदा चिटफंड घोटाले की जांच के सिलसिले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के घर पर छापा मारने पहुंचा था, लेकिन स्थानीय पुलिस ने सीबीआइ टीम को पुलिस आयुक्त के आवास में घुसने नहीं दिया। पुलिस सीबीआइ के पांच अफसरों को अपने साथ थाने ले गई और कुछ घंटे तक वहीं बिठाए रखा। मामला तब और गरमा गया जब इस घटना के तत्काल बाद स्थानीय पुलिस ने कोलकाता स्थित सीबीआइ के दफ्तर को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर सीबीआइ के कोलकाता दफ्तर के बाहर सीआरपीएफ तैनात कर दी गई। हालात तब और गंभीर हो गए जब राज्य की मुख्यमंत्री सीबीआइ की कार्रवाई के विरोध में धरने पर बैठ गईं और केंद्र-राज्य के बीच सियासी पारा तेजी से चढ़ना लगा। कोलकाता की यह घटना एक तरह से केंद्र और राज्य के बीच शक्ति-परीक्षण में तब्दील हो गई और इसके दूरगामी संदेश अच्छे नहीं कहे जा सकते।
इस घटना के राजनीतिक पहलू जो हों, लेकिन सीबीआइ और पुलिस के बीच टकराव को लेकर जो सवाल उठे हैं, वह गंभीर बात है। पुलिस और सीबीआइ के अधिकारी अच्छी तरह से उन नियम-कानूनों को जानते-समझते हैं जिनके तहत जांच और छापे जैसी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। तो फिर टकराव की नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी। अगर जांच एजेंसी स्वाभाविक रूप से अपना काम कर रही थी तो उसे करने दिया जाना चाहिए था। लेकिन सवाल सीबीआइ के अधिकार को लेकर उठा है। राज्य सरकार ने पिछले साल 16 नवंबर को दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सीबीआइ को दी गई मान्यता और सहमति वापस ले ली थी। इसके बाद कार्रवाई का सीबीआइ का अधिकार खत्म हो जाता है। क्या सीबीआइ के अफसरों को यह कानूनी पेंच पता नहीं रहा होगा! पुलिस कमिश्नर के खिलाफ तलाशी के लिए सीबीआइ को पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी थी, जो उसने नहीं ली। इसी को राज्य सरकार ने मुद्दा बना लिया।
कोलकाता के मौजूदा पुलिस कमिश्नर खुद उस विशेष जांच दल के प्रमुख थे जिसने सारधा चिटफंड घोटाले की जांच की थी। उन पर सबूत नष्ट करने का आरोप है, इसलिए सीबीआइ उनके घर पर तलाशी के लिए पहुंची थी। सीबीआइ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआइ का कहना है कि कई नोटिसों के बाद भी पुलिस कमिश्नर जांच में मदद नहीं कर रहे, इसलिए उसे इस कार्रवाई का फैसला करना पड़ा था। इस मामले में सीबीआइ ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है वह यह कि अगर राज्य दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सीबीआइ को दी गई मान्यता और सहमति वापस लेने जैसा कदम उठाने लगे और किसी भी मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए उसमें शामिल लोगों की जांच की इजाजत नहीं दें तो सीबीआइ गंभीर घोटालों और मामलों की जांच कैसे कर पाएगी? फिर तो राज्य जिसके खिलाफ जांच कराना चाहें उससे पूछताछ की इजाजत दें और जिसके खिलाफ न चाहें, उसके लिए न दें। पिछले कुछ महीनों में वैसे ही सीबीआइ की साख को भारी धक्का लगा है। ऐसे में आमजन के मन में सीबीआइ और पुलिस के काम और राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर सवाल उठने लाजिमी हैं। साथ ही, ऐसा टकराव देश के संघीय ढांचे के लिए भी चुनौती है।
Date:05-02-19
संघ बनाम राज्य
संपादकीय
वैश्विक राजनीति में शत्रु से अपना बचाव करने की सबसे अच्छी सामरिक रणनीति आक्रामक होना बताया जाता है। युद्ध के इस नीति शास्त्र को प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घरेलू राजनीति में अमल में ला रही हैं। इसने केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव का अभूतपूर्व दृश्य पैदा कर दिया है। मौजूदा दौर में राजनीतिक नेता जिस तरह देश और समाज सेवा करने के नाम पर सत्ता और वोट की राजनीति कर रहे हैं, प. बंगाल की घटना उसकी साक्षी है। यह पूरा मसला शारदा और रोजवैली चिट फंड घोटाले से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच चल रही है। बीते रविवार को सीबीआई की टीम जब कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के निवास पर उनसे इस मसले पर पूछताछ करने पहुंची तब मामला भड़क गया। पुलिस ने सीबीआई अधिकारियों के साथहाथापाई की और उनको हिरासत में ले लिया। ममता बनर्जी पुलिस आयुक्त के घर पहुंच कर धरने पर बैठ गई।
भारत के आजाद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने एक पुलिस अधिकारी को खुलेआम राजनीतिक संरक्षण देने के लिए इतना बड़ा राजनीतिक जोखिम लिया है। सीबीआई का मानना है कि कुमार ने शारदा मामले से जुड़े अहम दस्तावेज नष्ट किए हैं, और उसके पास इसके पुख्ता प्रमाण हैं। पर ममता के रवैये से यही संदेश जाता है कि उनकी सरकार शारदा और रोजवैली घोटालों के आरोपितों का साथ दे रही है। हालांकि सीबीआईकी कार्रवाई की टाइमिंग भी सवालों के घेरे में है। उससे यह पूछा जाना चाहिए कि चुनाव वर्ष में ही वह क्यों इतनी सक्रिय हो गई? इसका आशय यही निकाला जाएगा कि वह केंद्र के इशारे पर कार्य करती है। बंगाल में माकपा के राजनीतिक अवसान के बाद भाजपा का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। ममता चाहेंगी कि सूबे में भाजपा का पांव जम नहीं पाए। इसीलिए वह संवैधानिक संकट, तख्तापलट, आपातकाल से भी बुरी स्थिति और लोकतंत्र खतरे में जैसे जुमलों का प्रयोग कर रही हैं। विपक्षी दल आम तौर पर इस तरह के जुमले का प्रयोग करते रहते हैं, जबकि भारत में न लोकतंत्र को और न संविधान को खतरा है, और न ही कोई सरकार दुबारा आपातकाल थोपने का साहस कर सकती है। अगर सचमुच कोई खतरा है, तो नेताओं की कुर्सी जाने का। धरना-प्रदर्शन सबका अधिकार है। लेकिन ममता ने सेना और पुलिस को केंद्र सरकार की अवज्ञा करने का आह्वान करके संविधान विरोधी और देश विरोधी कृत्य किया है। उन्हें इससे बचना चाहिए।
Date:05-02-19
The danger of cash transfers
It might incentivise the state to shirk its constitutional responsibility of providing basic entitlements to all
Akriti Bhatia & Chandan Kumar,Akriti Bhatia is a Ph.D. Scholar at the Delhi School of Economics. Chandan Kumar works with the Working Peoples’ Charter, a collective that works with informal labour across India
With the general election around the corner and NSSO data revealing that the unemployment rate has hit a 45-year high, there is a spike in concern for the economic security of the people. Several recent proposals — whether the Congress’s pre-emptive announcement of a minimum income guarantee scheme, or the Interim Budget’s promise of a range of income transfers to farmers (albeit as low as ₹3 per day for a family of five) and a pension scheme for workers aged over 60 years in the unorganised sector, or the government’s announcement of a 10% quota for the “economically weaker sections” in the general category — might appear promising but raise questions about their impact on the working poor.
If uplift of the poor is a priority, why not provide decent employment opportunities, minimum wages and social security to all workers? Why not spend on universalising access to, and provision of, basic public services to all? Why, contrarily, are there periodic cuts in social sector spending, including on public education and primary health; amendments in labour laws in favour of corporates; and privatisation and contractualisation even within the public sector?
In this context, cash transfers to the “poor” — also subject to gross exclusionary errors of identification — do not ensure accessibility, affordability or even sustained economic security given falling real wages. The scheme also doesn’t indicate where that money would be spent by the beneficiaries. More importantly, the concern is that these cash transfers could replace, rather than supplement, existing schemes that provide subsidised goods and services. This would imply that citizens could be left at the mercy of private, for-profit players to avail even basic services. This might incentivise the state to shirk its constitutional responsibility of providing basic entitlements to all.
Case studies around Direct Benefit Transfers have shown that they play an instrumental role in dismantling existing welfare schemes like the Integrated Child Development Services and deprive ASHA and Anganwadi workers of their wages. These workers have been pillars in creating an ecosystem for ensuring nutritional security to women and children. Even in Europe, wherever guaranteed basic income has been implemented, provision of services has increasingly moved towards greater privatisation.
Finally, it is surprising that the same government that earlier opposed cash transfer schemes as “doles” is now advocating them. Politically the scheme seems to be the most viable option now, given the unemployment catastrophe. Hurried income transfers before the election could be considered as ‘cash for votes’, but the larger danger entails the state’s diminishing accountability towards its citizens, of upholding their rights to basic entitlements and to work.