05-12-2016 (Important News Clippings)

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05 Dec 2016
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toi-logoDate: 05-12-16

Judicial authoritarianism

Supreme Court’s order on national anthem dilutes constitutional freedoms and must be reviewed

One unmistakable indication of a nation which professes to be democratic and tolerant is: Does it accord freedom only to accepted and acceptable ideas and beliefs or does it also accord freedom to the thought we hate? The latter is the essence of freedom and tolerance. The Supreme Court judgment pronounced in August 1986, in the case of Bijoe Emmanuel vs State of Kerala, was a ringing affirmation of this principle.In the memorable words of Justice Chinnappa Reddy who headed the Bench “our tradition teaches tolerance; our philosophy preaches tolerance; our Constitution practices tolerance; let us not dilute it”. The recent interim orders and judgment of the Supreme Court dated 30 November dilute, in substance, the philosophy of tolerance.

No doubt the intent of the Supreme Court Bench, headed by Justice Dipak Misra who passed the interim orders, was good. However, the methodology prescribed and the measures it has mandated are based on questionable assumptions. Under Article 51-A of the Constitution it is the fundamental duty of every citizen inter alia to respect the national anthem. And therefore, according to the Supreme Court order, every person has to stand up when the national anthem is played to prove his patriotism.

This is a novel notion of patriotism. It assumes that the acid test of patriotism is to stand up when the national anthem is played. This reminds me of Samuel Johnson’s famous quip that “patriotism is the last refuge of a scoundrel”. Surely there are other ways of showing respect for the national anthem than by standing up in cinema halls when the anthem is played. Many people who stand up may well be scoundrels and devoid of any sentiment of patriotism.

The assumption that making people stand when national anthem is played will instill a sense of ‘constitutional’ patriotism is fallacious. There may be diverse reasons why a person may not stand up when the national anthem is played. For example, physical difficulty in standing up; or genuine religious or conscientious reasons.Persons belonging to the Jehovah’s Witnesses sect, for instance, do not sing the national anthem wherever, Jana Gana Mana in India, God save the Queen in Britain, the Star Spangled Banner in the United States and so on. They desist from singing because of their genuine belief that their religion does not permit them to do so.

In the words of the Supreme Court in the aforesaid Bijoe Emmanuel case, they do not hold their beliefs idly and their conduct is not the outcome of any perversity. Their reasons may appear bizarre but if the belief is genuine and conscientiously held then it is protected under the fundamental right of freedom of conscience guaranteed by Article 25 of the Constitution. Judicially mandated duty of a citizen cannot override his or her fundamental rights.It must be remembered that any person who intentionally prevents the singing of the national anthem or causes disturbances to any assembly engaged in such singing can be punished under the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971. No one can object to this statutory provision.

Way back in 1909, a question arose before the Bombay High Court whether the belief of a Parsi Zoroastrian making gifts in favour of what he believed to be the advancement of his religion and the welfare of his community or mankind was reasonable. Justice Davar held that “a secular judge is bound to accept that belief – it is not for him to sit in judgment on that belief, if that belief is genuinely and conscientiously held”.The Supreme Court in Bijoe Emmanuel approved of Justice Davar’s dictum and ruled that “the question is not whether a particular religious belief or practice appeals to reason or sentiment …. Our personal views are irrelevant. If the belief is genuinely and conscientiously held it attracts the protection of Article 25”. These salutary principles have been overlooked in the Supreme Court’s recent interim directions which sadly make no reference to the Supreme Court’s judgment in Bijoe Emmanuel.

Furthermore the Supreme Court’s interim directions are incapable of effective implementation. Who will determine and how will it be determined how many cinema goers did not stand up and what were their reasons for not standing up? Besides how many of them were non-citizens who are not obliged to comply with the fundamental duties imposed on citizens under Article 51-A?

Such directions betray judicial overzealousness to intervene in matters which are beyond the judicial sphere. The judiciary rightly commands the executive not to transgress the lakshman rekha. With utmost respect, the judiciary should also observe its lakshman rekha, which is to refrain from dealing with matters which are inherently beyond the judicial ken.The worrying part is that these directions, though certainly well intended, could well usher in judicial authoritarianism based on the belief that judges are infallible and are the best persons to administer the country. It would also provide ammunition to those opposed to judicial activism, and worse, portray the judiciary in a ludicrous light. It is earnestly hoped that the Bench which passed these directions will reconsider them at the next hearing keeping all relevant constitutional, legal and practical aspects in mind.


TheEconomicTimeslogoDate: 05-12-16

Isolate Pakistan but don’t build up jingoism

editIt is a matter of some satisfaction that the Amritsar Heart of Asia ministerial conference, the sixth iteration of an annual event in which 30-odd countries get together to discuss regional, economic and security ties focusing on stabilising Afghanistan, began with a clear focus on Pakistan’s continued support to terror networks. It was no surprise that Prime Minister Narendra Modi should stress the need to curb not just terror outfits but also nations that support and finance them. What did come as a pleasant surprise was Afghan President Ashraf Ghani’s readiness to pull no punches on the subject. He said that Pakistan, which has promised $500-million assistance to Afghanistan, could find a better use for those funds in suppressing extremism. Taliban factions have said that they find support in Pakistan, he said, driving the point home.The conference contains China, along with all major South, Central and West Asian nations, besides the major powers of the world and international organisations.

China can be expected to stand by its ‘friend’ Pakistan.But it is clear that Pakistan is finding it increasingly difficult to present its indisputable role as a target of vicious terror attacks as a convincing shield against the charge of sponsoring terror. This suits India all right. But to what avail? Until a route to supply Afghanistan other than through Pakistan is viably established, the US and its allies will be constrained to put up with Pakistan on an asis-where-is basis. India will have to rely on its own internal resources and preparedness a great deal more thorough than what was visible at Pathankot, Uri or Nagrota armed forces posts to ward off terror strikes.While using a major international forum to bring out Islamabad’s role in fostering terror as state policy is fine, a risk must be recognised. There is much hostility towards Pakistan in the public discourse. Tension has been building up along the border and the Line of Control as well. Tough talk against Pakistan should not descend into jingoism that is a prelude to active hostilities.


business-standard-hindiDate: 05-12-16

लुभावनी योजना से परहेज

विमुद्रीकरण प्रक्रिया के समाप्त होने तक बैंकिंग प्रणाली से बाहर रह जाने वाले पुराने नोटों की कीमत को लेकर अलग-अलग अनुमान जताए जा रहे हैं। सरकार ने पहले उच्चतम न्यायालय में कहा था कि नोटबंदी अभियान खत्म होने के बाद करीब 4-5 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोटों के विमुद्रीकृत होने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद कुल नोटों के मूल्य का करीब एक तिहाई हिस्सा बैंकिंग प्रणाली से बाहर हो जाता। लेकिन अब सरकार के इस आकलन पर सवाल उठाने की वजह सामने आ गई है।

8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान होने के बाद के 20 दिनों में ही 8.45 लाख करोड़ रुपये मूल्य के पुराने नोट बैंकों में जमा कराए जा चुके हैं। यह बंद हो चुके नोटों के कुल मूल्य के आधे से भी अधिक रकम है। अगर 30 दिसंबर को समाप्त हो रहे नोटबंदी अभियान के बाकी बचे दिनों में पुराने नोट जमा कराने की दर सुस्त पड़ती है तब भी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार ने विमुद्रीकृत होने वाले नोटों के मूल्य का हद से ज्यादा आकलन कर लिया था। वैसे सरकार के स्तर पर आकलन में हुई यह गलती काफी महंगी पड़ सकती है।

इसने नोटबंदी अभियान को काले धन पर सशक्त हमले की एक रणनीति माने जाने पर सवाल उठाने के साथ ही गरीबों के बैंक खातों में अधिक रकम डालने की सरकार की योजना के सफल होने पर भी आशंका पैदा कर दी है। यह योजना इस धारणा पर आधारित है कि जितने मूल्य के नोट बैंकों में नहीं लौटेंगे, रिजर्व बैंक की उन पर कोई देनदारी नहीं रह जाएगी। रिजर्व बैंक अपनी देनदारी में आने वाली इस गिरावट को बाद में सरकार को अधिक लाभांश के रूप में स्थानांतरित कर सकता है।ऐसी योजना को अमल में लाने का सुविधाजनक तरीका यह है कि पिछले डेढ़-दो वर्ष में खोले गए जनधन खातों में एक तय रकम जमा कर दी जाए।

हालांकि विमुद्रीकृत होने वाले नोटों की कीमत सरकार के आकलन से काफी कम रहने पर इस योजना के पूरा होने पर संदेह पैदा होने लगेगा। हालांकि अगर यह आकलन बहुत उलट-पुलट नहीं होता है तब भी सरकार को इस पर अमल करने से परहेज की ही सलाह दी जाएगी। वैसे सरकार अगर विमुद्रीकृत नोटों से हुए वित्तीय लाभ को गरीबों के बैंक खातों में डालने का फैसला करती है तो वह उसके संप्रभु अधिकारों के दायरे में ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुरादाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए इस तरह के संकेत भी दिए। लेकिन ऐसा करना शायद समझदारी भरा कदम नहीं होगा क्योंकि इससे गरीबों को केवल एकमुश्त लाभ ही होगा। इससे गरीबों की आय बढ़ाने और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए एक स्थायी ढांचा बनाने पर ध्यान नहीं दिया जा सकेगा।

इसके बजाय सरकार को इस अतिरिक्त धन का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे के निर्माण पर करना चाहिए। वैसे गत दो वर्षों में सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए अपना आवंटन बढ़ाया है लेकिन इस तरह के खर्च बढऩे से अर्थव्यवस्था की बेहतरी ही होगी। निजी क्षेत्र अब भी काफी रुग्ण हालत में है जबकि बैंकिंग क्षेत्र गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के बोझ तले दबा हुआ है। सरकार को ध्यान में रखना होगा कि निवेश बढ़ाकर विकास की गाड़ी को फिर से पटरी पर लाया जा सकता है।  प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही गरीब कल्याण योजना से संबंधित विवरणों की घोषणा करने वाले हैं।सरकार ने आयकर अधिनियम में संशोधन के जरिये लाई गई नई स्वैच्छिक आय घोषणा योजना के जरिये काले धन के रूप में रखी गई बड़ी धनराशि के सिस्टम में आने की उम्मीद लगाई हुई है। उसी योजना से मिलने वाली रकम के एक हिस्से को गरीब कल्याण योजना में लगाया जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार गरीबों के बैंक खातों में रकम डालने से परहेज करेगी और इस योजना का इस्तेमाल आधारभूत ढांचा खड़ा करने में करेगी।


logoDate: 04-12-16

श्रेष्ठता के दंभ में भटकता समाज

सर्वोत्तम श्रेष्ठ आज भी हमारे लिए एक लक्ष्य हो सकता है, पर उसके लिए भूमि तैयार करनी होगी। आर्थिक उन्नति उसकी पहली सीढ़ी है। संपन्नता के बिना किसी भी सृजन की कल्पना नहीं की जा सकती। गरीबी बुद्धि को पंगु कर देती है। पिछले दो हजार सालों से हम इसके चंगुल में हैं। कुछ नया सोच नहीं पा रहे। कुछ नया कर नहीं पा रहे हैं।

9dc2305284e2f67ad621e97af7861722सर्वोत्तम श्रेष्ठता हासिल की जा चुकी है।’’ गुप्तकालीन जूनागढ़ शिलालेख पूरे आत्मविश्वास से घोषणा करता है। घोषणा में थोड़ी अतिशयोक्ति जरूर है, पर वह तथ्यों से परे नहीं है। गुप्त साम्राज्य वास्तव में भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। यह लगभग डेढ़ सौ साल चला, पर इसका प्रभाव एक हजार साल रहा और इस दौरान कला से लेकर साहित्य तक, कृषि से लेकर वाणिज्य तक अभूतपूर्व तरक्की हुई। दुनिया के हर कोने में- रोम से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक- गुप्त साम्राज्य का बोलबाला था। स्कंध गुप्त के राज्य काल में लिखे गए शिलालेख के पीछे उस समय के तेज का प्रताप है। खुशहाली हर तरफ व्याप्त थी। कृषि के नए तरीके प्रचलित हो चुके थे और गांव देहातों में खाद्यान्न से गोदाम भरे हुए थे। इसका मतलब था कि राजस्व भरपूर मिल रहा था। नए इलाके जुताई-बुआई के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे और तरह-तरह की फसलें बोई और काटी जा रही थीं। दूसरी तरफ आंतरिक व्यापार फल-फूल रहा था। इस व्यापार की वजह से भारतीय व्यापारी समुद्र पार के देशों में अपना सिक्का जमाए हुए थे। देश वास्तव में सोने की चिड़िया था।

आर्थिक उन्नति गुप्तकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसी के जरिए भारत के इतिहास में शायद पहली बार बड़े स्तर पर शहरीकरण हुआ और समृद्ध शहरी वर्ग का विकास हुआ। इस वर्ग को रोज की दाल रोटी की चिंता नहीं थी और इसलिए उसका ध्यान साहित्य और कला तथा अन्य बौद्धिक चेष्टाओं की ओर लग गया। राजाओं ने, सेठों और साहूकारों ने कलाकारों और बुद्धिजीवियों को खुल कर प्रोत्साहन दिया। देश बदल रहा था, तेजी से बदल रहा था और गुप्तकालीन राजाओं ने वे सब नीतियां अपनार्इं, जिनसे एक तरफ तो आम मेहनतकश का जीवन सरल और खुशहाल हो तो दूसरी तरफ नई सोच पूरी तरह पनपे। गुप्तकाल के दैरान और उसके आगे-पीछे हिंदुस्तान के सबसे अच्छे वैज्ञानिक, चिंतक, कवि और लेखक हुए। कालिदास एक नाम है, आर्यभट्ट दूसरा, अश्वघोष तीसरा। क्लासिकल भारत में गुप्तकाल के दौरान बौद्ध धर्म प्रचलित था। हम लोग अक्सर ऐसा मानते हैं कि उस समय हिंदू वैष्णव धर्म का प्रभाव था, पर वास्तव में ऐसा नहीं था। बौद्ध धर्म के उदार भाव, तर्कसंगत विचार और शहरीकरण की वजह से सृजन को नई दिशा और स्फूर्ति मिली। हिंदू सोच संस्कृत साहित्य तक सीमित रह गई थी। इसमें भी अश्वघोष, जो बौद्ध थे, सबसे बड़े विद्वान थे। इस एक हजार साल के दौर में हिंदुओं की उपलब्धि बौद्धों की तुलना में कम रही थी, पर देश के स्फूर्ति भरे माहौल की वजह से वे मानने लगे थे कि जो भी ज्ञान हो सकता है, वह उन्होंने अर्जित कर लिया है और अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।

ब्राह्मणवादी समाज का अटूट विश्वास था कि वेद ही ज्ञान का प्रथम और अंतिम स्रोत है। मैत्री उपनिषद में घोषणा की गई कि जो वेदों में लिखा गया है वही एकमात्र सत्य है। रूढ़िवादी वेदवादी समाज हर नए विचार को हिकारत की नजर से देखने लगा और हालात ऐसे हो गए की वेदों का मतलब हर वह ग्रंथ हो गया, जो अतीत में रचा गया था, चाहे उसका धर्म से कोई मतलब हो या न हो। तथाकथित परंपरा सर्वमान्य हो गई। जो भी इस पर असहमति व्यक्त करता था, उसको अधर्मी घोषित कर दिया जाने लगा। आर्यभट्ट को भी इसका सामना करना पड़ा था, जब उन्होंने ग्रहण के कारणों की वैज्ञानिक विवेचना की और राहु-केतु की कहानी को कपोल कल्पना बताया।

भारत के स्वर्णकाल में विचारों से लेकर बाहरी लोगों की आवजाही तक पर कोई रोकटोक नहीं थी। सबका स्वागत था और लोग खुद दूसरी संस्कृति से परहेज नहीं करते थे। जहाजी बेड़े लेकर वे हर दिशा में निकलते थे और कुछ सीख कर ही आते थे। पर धीरे-धीरे दरवाजे बंद होने लगे, क्योंकि हिंदुस्तानियों को अहंकार हो गया कि वे सब कुछ जानते हैं और किसी और से संपर्क से वे प्रदूषित हो जाएंगे। अपनी महानता के भ्रम को हम सदियों से पाले हुए हैं। ग्यारहवीं शताब्दी में अल बरूनी जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने लिखा: ‘‘हिंदू मानते हैं कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके राजा जैसा कोई नहीं है, उनके धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है और उनके पास हर क्षेत्र में जो ज्ञान है, वह अतुल्य है। हिंदू मूढ़ और घमंडी हैं।’’

वास्तव में किसी भी समाज और संस्कृति के पतन का कारण उसकी बंद सोच है। जब जनमानस अपने आप में ही लीन हो जाता है, अपने को ही स्वंभू मानने लगता है और अहंकार से ग्रस्त हो जाता है तो उसके नायक भी इन सबका प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। यह आत्मविश्वास के नाम का खोटा सिक्का चल तो निकलता है, पर इससे सृजन स्रोत नहीं फूटते।सर्वोत्तम श्रेष्ठ आज भी हमारे लिए एक लक्ष्य हो सकता है, पर उसके लिए भूमि तैयार करनी होगी। आर्थिक उन्नति उसकी पहली सीढ़ी है। संपन्नता के बिना किसी भी सृजन की कल्पना नहीं की जा सकती। गरीबी बुद्धि को पंगु कर देती है। पिछले दो हजार सालों से हम इसके चंगुल में हैं। कुछ नया सोच नहीं पा रहे। कुछ नया कर नहीं पा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, व्यवस्था के मामले में, विज्ञान के क्षेत्र में हम बस औरों की नकल मात्र कर उसको विकास का नाम दे रहे हैं। मन और दिमाग बंद से हो गए हैं। फिर से अतीत को खंगालना चाहते हैं। पुरातत्त्व से नवनिर्माण करना चाहते हैं। पर क्या ऐसा प्रयास सार्थक होगा?

अश्विनी भटनागर


rastriyasaharalogoDate: 04-12-16

क्या सिनेमाघर में ही राष्ट्र बसता है?

आदेश हुआ है कि सिनेमाघरों में फिल्म शुरू करने के पहले राष्ट्र गान अवश्य गाया जाए तथा उस वक्त सभी लोग खड़े हों और दरवाजे बंद कर दिए जाएं। सरकार जो भी चाहे, चाह सकती है, प्रत्येक सरकार किसी न किसी मामले में सनकी होती है, पर न्यायिक प्रतिभा को भी देशप्रेम की भावना फैलाने के लिए इस तरह की नुस्खों का प्रयोग उचित लगेगा, यह बात गले नहीं उतरती

naflagसर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, इसलिए शिरोधार्य। लेकिन इसी न्यायालय ने पहले राष्ट्रीय ध्वज को मुक्त किया था, यह निर्णय देकर कि इसे कोई भी कहीं भी फहरा सकता है। इस आदेश से यह पाबंदी हट गई थी कि राष्ट्रीय ध्वज को सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी तथा अन्य तारीखों को और सिर्फ सरकारी इमारतों पर फहराया जा सकता है। अब राष्ट्र गान को मुक्त करने की बारी थी। लेकिन आदेश यह हुआ है कि सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू करने के पहले राष्ट्र गान अवश्य गाया जाए तथा उस वक्त सभी लोग खड़े हों और दरवाजे बंद कर दिए जाएं। सरकार जो भी चाहे, चाह सकती है, प्रत्येक सरकार किसी न किसी मामले में सनकी होती है, पर न्यायिक प्रतिभा को भी देशप्रेम की भावना फैलाने के लिए इस तरह की नुस्खों का प्रयोग उचित लगेगा, यह बात गले नहीं उतरती।अव्वल तो राष्ट्र गान के लिए सिनेमाघर का चयन कोई आकर्षक फैसला नहीं है। एक जमाने में धारणा थी कि सिनेमा लुच्चे-लफंगे देखते हैं। यह गलत धारणा तो नहीं रही, पर जैसी फिल्में बन रही हैं, उनमें लुच्चा-लफंगा चरित्रों की भरमार है। जो ऐसी फिल्में नहीं बनाता, वह जैसी फिल्में बनाता है, उनमें बलमा, सैयां, बलम, सनम, जिया, करेजवा, नयनवा, कमर, छाती, चोली, अगन, गोरिया आदि शब्दों का इतना व्यापक प्रयोग होता है कि सारी संवेदना सूख जाती है। दावे के साथ कह सकता हूं कि आज का सिनेमाघर संस्कृति का मंदिर नहीं, बल्कि बिजनेस की मंडी है। क्या इन्हीं सिनेमा घरों में जमा दर्शक देशप्रेम के महान वाहक बनेंगे? लेकिन सरकार की मुश्किल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ लोग और मिलेंगे कहां। अब गृह प्रवेश, सत्यनारायण की कथा, भजन, रामचरितमानस का पाठ, क्लब, कैबरे, डांस, कव्वाली आदि के अवसरों पर राष्ट्र गान के गायन की बाध्यता तो की नहीं जा सकती। यह अटपटा और असंगत लगेगा। स्कूलों में राष्ट्रगान की परंपरा है, पर कॉलेजों या विविद्यालयों में ऐसी मजबूरी नहीं है। एक जगह विचार क्षेत्र से बाहर है, राजनीतिक दलों की सभाएं। वहां बड़ी संख्या में ऐसे लोग जुटते हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना मजबूत करना बहुत जरूरी है। पर इस बारे में कानून बनाना मुश्किल है, क्योंकि किस दल की प्रतिक्रिया क्या होगी, कहना मुश्किल है। हमारा स्वाधीनता आंदोलन राष्ट्रीयता की भावना से भरपूर था। सच तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना पूरे देश में फैली ही उस दौर में थी। लेकिन जब संविधान लिखा गया, तो उसमें बताया गया कि भारत राज्यों का संघ (ए यूनियन ऑफ स्टेट्स) होगा। ऐसे संघ के लिए राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान जैसे शब्द अप्रासंगिक हैं। अगर ध्वज और गान होने ही हैं, तो वे सभी राज्यों के अलग-अलग हो सकते हैं। संघ सरकार चाहे तो वह अपने लिए भी ऐसी व्यवस्था अपना सकती है। वास्तव में जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना संविधान है, और अपना ध्वज भी। ऐसी सुविधा अगर देश के सभी राज्यों को दे दी जाए, तो किसका नुकसान होगा? लेकिन राष्ट्र? निश्चय ही यह एक संवैधानिक पहेली है। चूंकि हमने देखा कि दुनिया में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका, जापान जैसे राष्ट्र हैं, तो हमें भी लगा कि हमारे पास भी एक राष्ट्र होना चाहिए। भारत का संविधान भी शुरू में संघात्मक होने जा रहा था, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अगर ऐसा संविधान बनता, तो उसमें एक साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए जगह निकल सकती थी। लेकिन अंतत: जो संविधान बना, वह संघीय कम और एकात्मक ज्यादा था। मैं समझता हूं कि इससे भारत के विकास में सहायता मिली है, तो बाधाएं भी कम नहीं पैदा हुई हैं। केंद्र की स्थिति सर्वशक्तिशाली पिता की तरह है, और राज्य ऐसे बेटों की तरह हैं, जिनके प्रति स्नेह आवश्यक नहीं है, पर जिन पर शासन जरूर किया जा सकता है। निश्चय ही भारत सिर्फ एक देश या महादेश ही नहीं है, एक राष्ट्र भी है। और इस राष्ट्र का जन्म 1947 में नहीं हुआ था, जैसा कि एक बार राजीव गांधी ने कहा था, यह दुनिया के प्राचीनतम राष्ट्रों में है, और इतिहास के थपेड़े खाते हुए एक बहुभाषायी, बहुधर्मी, बहुसांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में इसका लगातार विकास हुआ है। इसके बावजूद भारतीय सभ्यता नाम की एक चीज है और थी, हालांकि पता नहीं कि उसकी उम्र कितनी बची है, क्योंकि पश्चिमीकरण का भूत सब पर सवार है। पर यह एक भावना है, विचार है, दर्शन है कोई कानूनी प्रत्यय नहीं, जिसके दायरे में सभी को आना ही होगा, नहीं तो उसे देशद्रोही करार दिया जाएगा। आज दुनिया के सभी देशों में भारत जितना असंतुष्ट देश कोई नहीं है। यह अपने आप से खुश नहीं है, बल्कि इतना दुखी है कि उसे अपना मजाक बना कर शांति मिलती है। स्वयं देश की उच्चतर न्यायपालिका परेशान है। प्रधानमंत्री से सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करती रहती है कि अपेक्षित संख्या में जज नियुक्त हों। इस वक्त द राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए सक्षम कदम नहीं उठाए गए तो राष्ट्रप्रेम की भावना अमूर्त रूप में कितने दिन बची रहेगी? अमूर्त आखिर मूर्त से ही निकलता है। देश सिनेमाघर में नहीं, खेतों, खलिहानों, कारखानों, दफ्तरों में बसता है। हो सके, तो देश को ऐसी हर जगह तक ले जाइए। नहीं तो बकवास मत कीजिए।