05-09-2025 (Important News Clippings)

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05 Sep 2025
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Date: 05-09-25

Up To Companies Now

GST reductions won’t boost economic growth unless businesses pass them on fully

TOI Editorials

Memes about taxes – taxman grabbing a slice of your pizza – are universal. But from Sep 22, the new GST will put govt on a diet. With the 12% and 28% tax rates cancelled, and most goods moved to the corresponding lower rates of 5% and 18%, your indirect tax burden should come down. For things like pencils and erasers, the reduction may be hard to pass on to end users, unless they are buying in bulk. But in health and life insurance, where govt has forgone GST completely, the expected savings are substantial, and will hopefully increase insurance penetration.

That’s the hope, but noises from industry suggest the benefit may not be passed on in toto. Insurers say unless they are allowed to claim input tax credit on expenses, the net relief for policy buyers will be small. This requires govt’s urgent attention because policy reform is no good without ground action. The whole point of taxing less is to make goods and services cheaper, boost demand and drive economic growth – not pad the bottom line.

Although the CGST Act requires firms to pass on benefits of lower tax rates to consumers, registration of cases for breach of this rule was discontinued in April this year. Now, govt can only advise firms in this regard. But this brings into play the logic of marginal returns. If slashing prices boosts demand and profits, firms will do so. But if they foresee no change in demand, maintaining prices at the current level will be more profitable.

Private consumption accounted for 61% of GDP last year, and is the main engine of India’s economy. But for a long time now, discretionary spending has been weak. Car sales didn’t perk up around Diwali last year, and people have been spending less on eating out, etc. That’s why the generous tax reduction on smaller cars, bikes, and all trucks and tractors, can be a game changer this festive season. The tax cuts also show a change in official mindset, with large TVs, ACs and dishwashers no longer seen as “luxury” goods – they’ve been placed in the 18% slot. GOI’s risking ₹93,000cr in revenue with these cuts, but if demand picks up, the gains could be bigger. Since states will bear 70% of this risk, GOI shouldn’t shy away from helping them. But first, it must ensure that lower taxes lead to lower prices.


Date: 05-09-25

Cuts in time

The GST rate cuts will boost consumption at a time when exports face challenges

Editorial

The sweeping changes to the Goods and Services Tax (GST) regime, authorised by the GST Council on Wednesday (September 3, 2025), have come as a shot in the arm for the mood of the people, and, potentially, for the economy overall. Few things spur optimism and demand as effectively as tax cuts. The Centre did well to push the GST Council towards these reforms, which rose to the occasion and cleared them quickly. Criticism that these reforms have come too late is neither here nor there. The GST Council is a federal body, and any of the States could have suggested these rate cuts earlier but did not. The appropriateness of the Prime Minister’s announcement of the reforms in his Independence Day speech, coming as it did before either the relevant Group of Ministers or the GST Council met, can be questioned. But here, too, the fact that the Council announced its decisions on the first day of what was supposed to be a two-day meeting shows that the States were on board. The minutes of the 56th meeting will reveal each member’s stated position. The rate changes span nearly every sector, and are, overwhelmingly, in the downward direction. Very few items, such as high-end motorcycles and higher priced apparel, are set to become more expensive. Tempting as it was to pack the 40% bracket with more items, the GST Council did well to keep it narrow. Overall, these rate cuts, coupled with the income-tax rate cuts announced in Budget 2025, should serve as a much-needed boost to consumption at a time when other engines of growth such as exports and private investment are sputtering.

The government has maintained that the revenue implication of these GST rate cuts would be around ₹48,000 crore a year, based on 2023-24 consumption data. Given the scope of the cuts, this seems like an underestimation. However, only time will tell what the actual number will be. It is to be noted that the GST Council decided to do away with the compensation cess, despite Opposition-governed States calling for one to protect their revenues. Such a cess would have diluted the rate rationalisation and simplification efforts and is best eschewed. Instead, the States are now going to have to look to their own revenue sources, as well as the 16th Finance Commission, to offset the losses they face. The new GST 2.0 still has some anomalies, and is still more complicated than it needs to be, but the removal of duty inversions and the easing of paperwork are a huge improvement. The government should now revive the National Anti-Profiteering Authority, at least temporarily, to ensure that the rate cuts are passed on once they kick in on September 22.


Date: 05-09-25

Should commercial speech on digital platforms be regulated?

It is a slippery slope to suggest speech may be curtailed on the basis of a somewhat amorphous concept such as dignity

Apar Gupta,& Jay Vinayak Ojha, [ Apar Gupta is advocate and founder-director of the internet freedom foundation & Jay Vinayak Ojha is senior resident fellow at the vidhi centre for Legal Policy ]

On August 25, 2025, the Supreme Court urged the Union government to frame guidelines for regulating social media, noting that influencers often commercialise free speech in ways that may offend the sentiments of vulnerable groups. A Bench of Justices Surya Kant and Joymalya Bagchi directed that these regulations be drafted in consultation with the National Broadcasters and Digital Association. The order stemmed from an intervention application filed by a non-profit representing persons with Spinal Muscular Atrophy, which alleged that comedians Samay Raina, Vipul Goyal, Balraj Paramjeet Singh Ghai, Sonali Thakkar, and Nishant Jagdish Tanwar had made derogatory remarks about those living with the disorder. Should commercial speech on digital platforms be regulated? Apar Gupta and Jay Vinayak Ojha discuss the question in a conversation moderated by Aaratrika Bhaumik. Edited excerpts:

Is there a regulatory vacuum that necessitates new guidelines?

Apar Gupta: No. The circumstances underlying the present order demonstrate that legal mechanisms for prosecution already exist. The very basis on which the Supreme Court entertained this matter was the FIRs lodged by the State governments of Maharashtra and Assam under various provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS), and the Information Technology (IT) Act, 2000, in connection with a stand-up skit uploaded on YouTube titled India’s Got Latent. The IT Act further establishes a censorship framework that permits the removal of online content pursuant to court orders or executive directions. In practice, this mechanism is frequently invoked in secrecy and without adequate adherence to principles of natural justice. Thus, the court’s apprehension of a regulatory void in addressing online speech appears misplaced. Its concerns seem driven more by public sentiment than grounded in any constitutional foundation.

Jay Vinayak Ojha: I believe one ought not to attempt to “fix what is not broken”. These very proceedings arose from a series of FIRs, which demonstrates that legal mechanisms are already in place. While the wisdom of individual provisions may certainly be debated, their existence cannot be denied. In my view, Mr. Raina’s jokes were in exceptionally poor taste. Yet, to construct an elaborate framework of legislation, subordinate rules, or guidelines on the basis of a single incident would be an overreaction.

Is protecting individual dignity a constitutionally permissible ground to restrict speech?

Jay Vinayak Ojha: The reasonable restrictions on free speech under Article 19(2) of the Constitution are exhaustive, encompassing security of the state, public order, decency, morality, and other grounds. They do not, however, include the protection of individual dignity. As established by prior Supreme Court precedents, restrictions on free expression cannot extend beyond these expressly defined categories. It is, therefore, a slippery slope to suggest that speech may be curtailed on the basis of a somewhat amorphous concept such as dignity, which lacks a precise legal definition. That said, concerns regarding the participation of differently abled persons in public life and the preservation of their dignity are legitimate. Moreover, the court possesses inherent jurisdiction under the Constitution to do “complete justice”, a mandate that empowers it to account for the wider social ramifications of online speech. Over time, it has become increasingly accepted that the court functions not merely as an adjudicator of disputes but as an integral institution in the evolution of public policy.

Apar Gupta: Dignity, by itself, is not a constitutionally recognised ground for restricting free speech. Any limitation on the freedom of speech and expression must be imposed through a duly enacted law, and such restrictions must also withstand the test of proportionality. They should be no more excessive or intrusive than necessary to achieve the stated objective. In Subramanian Swamy v. Union of India (2016), the Supreme Court upheld the constitutionality of criminal defamation, recognising individual dignity as one of the bases for sustaining the remedy. However, to treat dignity as an independent ground for restricting speech, particularly when invoked on the basis of individual sensibilities, risks inviting expansive censorship.

Could such regulations be used to silence speech deemed unpalatable?

Jay Vinayak Ojha: Yes, such regulations are likely to exert a chilling effect on speech. Restrictions based on morality or defamation may legitimately intersect with questions of dignity, and in those instances, the Constitution permits limits on expression. The difficulty arises when dignity is invoked as an independent basis for restriction, which is not constitutionally defensible. Such a move would inevitably curtail the freedom of comedians, satirists, and other artists, and discourage them from performing with candour.

Apar Gupta: I do not endorse the jokes aired in this particular show. Yet, we must recognise that literature and stand-up comedy often confront society with uncomfortable truths and compel us to reflect. For instance, when people laugh at a joke about disability, it raises difficult questions—does it expose the persistent lack of respect, protection, and access accorded to persons with disabilities? The Supreme Court itself has acknowledged the importance of protecting even unpalatable speech. In March, it quashed a criminal case initiated by the Gujarat Police against Congress MP Imran Pratapgadhi, accused of inciting discord through a poem. A Bench headed by Justice A.S. Oka emphasised that Article 19(1)(a) protects not only agreeable speech but also views that may offend or disturb. Moreover, concerns persist that the Union government may revive the Broadcasting Services (Regulation) Bill, criticised for placing even independent creators under government scrutiny. If we concede that online content must serve only a “social value” defined by the majority, we risk sliding into mass censorship or worse, the arbitrary suppression of voices the state finds inconvenient.

Does the profit-driven nature of commercial speech justify its regulation?

Apar Gupta: Commercial speech should not be dismissed as irrelevant to public discourse. Our society runs on commerce and trade, and free expression itself is often likened to a “marketplace of ideas”. A classic example is Sakal Papers v. Union of India (1962), where the government, acting under the Newspaper Act of 1956 and the Daily Newspaper Order of 1960, sought to limit the number of pages a newspaper could publish by tying it to its price. The Supreme Court struck this down as unconstitutional, holding that such a measure curtailed both the dissemination of news and the circulation of newspapers. It affirmed that the freedom to publish any number of pages and to reach as many readers as possible is an essential component of the right to free speech under Article 19(1)(a). The same logic extends to other forms of expression. For instance, a stand-up comedian must earn a livelihood to pay for performance venues. But the fact that speech is commercial, or perceived to be driven by profit, cannot in itself justify regulation. In today’s digital age, virtually all online speech is, in one way or another, monetised.

Jay Vinayak Ojha: It is somewhat surprising that this case is being examined through the lens of commercial speech, given that the Supreme Court’s jurisprudence has consistently recognised that even commercial speech falls within the ambit of Article 19(1)(a). For instance, in Tata Press v. Mahanagar Telephone Nigam Limited (1995), the court held that commercial speech could not be denied constitutional protection merely because it was issued by business entities. The judgment acknowledged that commercial advertisements advance the public interest, as they disseminate information in a “democratic economy”. Moreover, the speech of comedians, journalists, or satirists has never traditionally been categorised as commercial speech. So far, judicial recognition of commercial speech has largely been confined to advertisements and newspaper publications.

Does the Supreme Court’s polyvocality (divergent views expressed by coordinate Benches) inevitably lead to inconsistent precedents?

Apar Gupta: A polyvocal court does not detract from its status as a court of record, which obliges it to follow the law laid down in earlier decisions. Even when a precedent is inapplicable to a new fact situation or requires incremental modification, its essence remains intact. Judges may make divergent observations during hearings, but these do not necessarily translate into binding orders. However, what is troubling in this case is that the court has directed the executive to frame regulations. Such regulations would carry not only the ordinary presumption of constitutionality but also reinforced legitimacy, having been crafted at the court’s own behest. This court-mandated exercise blurs institutional boundaries and renders any future constitutional challenge doubly difficult.

Jay Vinayak Ojha: In common law systems like India, the polyvocality of courts has long been both a defining feature and a matter of debate. The dichotomy between legal certainty and the development of law through individual judicial perspectives has always been contentious. However, we should not conflate the polyvocal nature of courts with the problem of coordinate Benches issuing conflicting judgments. When a Bench of equal strength delivers a ruling that departs from an earlier coordinate Bench, it is a breach of judicial discipline. In such cases, the only proper course is to refer the matter to a larger Bench.

What safeguards should these regulations embody to prevent misuse?

Jay Vinayak Ojha: Safeguards must begin with strong review mechanisms. The regulations should also reflect a clear respect for constitutional values of free speech, and that ethos must extend to those charged with enforcing them. Equally important is meaningful stakeholder consultation, which must not be confined to groups favouring restrictions while excluding those most affected.

Apar Gupta: The court’s order states that all stakeholders will be invited to frame these regulations, but it neither specifies who those stakeholders are nor how they will be consulted. Where regulations have a broad public impact, consultation must go beyond a narrow set of stakeholders and extend to the public at large. Moreover, the existing takedown regime under Section 69A of the IT Act and the Information Technology (Procedure and Safeguards for Blocking for Access of Information by Public) Rules, 2009, is already opaque. Aggrieved individuals are often not given notice before their content is removed. Such opacity in takedown orders, censorship, and website blocking has become a recurring feature of India’s regulatory landscape. These deficiencies must be addressed in the new regulations.


Date: 05-09-25

उपहार जैसे सुधार

संपादकीय

अंततः वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में सुधार की प्रतीक्षा पूरी हुई। यह एक बड़ा सुधार है और चूंकि इसका लाभ आम लोगों के साथ कारोबार जगत को भी मिलेगा, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इससे अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा और वह भी ऐसे समय जब उसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीति की चुनौतियों से दो-चार होना पड़ रहा है।

आठ वर्ष बाद जीएसटी को युक्तिसंगत बनाए जाने के फैसले के साथ ही यह देखा जाना चाहिए कि उपभोक्ताओं को इसका वास्तविक लाभ मिले। उन आशंकाओं का निवारण किया जाना चाहिए, जिनके तहत यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि कुछ उत्पादों और सेवाओं के मूल्य में वास्तव में कमी आएगी या नहीं?

इन आशंकाओं का निवारण करके ही 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी सुधार को देश को दीवाली के उपहार की संज्ञा दी जा सकेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस सुधार के साथ जीएसटी के क्रियान्वयन की जटिलताएं सचमुच खत्म हों और छोटे कारोबारियों को बेवजह की कागजी कार्यवाही पूरी न करनी पड़े।

जीएसटी में बड़े सुधार को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जो आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है, वह इसलिए औचित्यहीन और व्यर्थ है, क्योंकि जीएसटी परिषद ने आम सहमति से यह फैसला लिया कि अब इस टैक्स की दो ही श्रेणियां-5 और 18 प्रतिशत होंगी।

यह ठीक है कि आम सहमति से लिए गए इस फैसले को लेकर कुछ गैर-भाजपा शासित राज्यों ने राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई करने की मांग की है, लेकिन एक तो यह नुकसान बहुत अधिक नहीं और दूसरे, वह तात्कालिक रूप से ही होगा। जीएसटी की दो श्रेणियां किया जाना समय की मांग थी। ऐसा करने से केवल रोजमर्रा की तमाम वस्तुएं सस्ती ही नहीं होंगी, बल्कि उनकी खपत भी बढ़ेगी।

इसके नतीजे में अर्थव्यवस्था का पहिया और तेजी से घूमेगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए अगली पीढ़ी के उन अन्य आर्थिक सुधारों को भी गति देनी होगी, जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी।

आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाना केवल इसलिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ के मामले में भारत के आर्थिक हितों पर चोट पहुंचाने पर आमादा हैं, बल्कि इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि भारत को विकसित देश बनने के लिए तेजी से प्रगति करना आवश्यक है। इसके लिए केवल सभी अपेक्षित सुधार ही नहीं किए जाएं, बल्कि उन पर अमल की ठोस व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

यह भी जरूरी है कि आर्थिक सुधारों के मामले में दलगत हितों की संकीर्ण राजनीति को तिलांजलि दी जाए। यह अपेक्षा सबसे अधिक कांग्रेस से है, क्योंकि उसने हर मामले में सस्ती राजनीति करना अपना एजेंडा बना लिया है।


Date: 05-09-25

समय के अनुरूप सुधार

आदित्य सिन्हा ( लेखक लोक-नीति विश्लेषक हैं )

सुधारों को अक्सर इस तरह प्रस्तुत किया जाता है मानो इनसे हर किसी को लाभ पहुंचता है। वास्तविकता में सुधारों के भी दो पहलू होते हैं। इसमें भी किसी को लाभ होता और किसी को नहीं। सुधार इतना जरूर करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों और लोगों पर बोझ की दिशा बदल देते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या सुधारों के नाम पर की जाने वाली पहल अर्थव्यवस्था को एक मजबूत, अधिक टिकाऊ विकास पथ पर ले जाती है।

हाल में 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के मोर्चे पर किए गए सुधार इसी गतिशीलता को दर्शाते हैं। इसके जरिये कर संरचना को सरल बनाकर, लोगों पर बोझ घटाकर, उत्पादकों के लिए विसंगतियों को दुरुस्त कर और विवाद समाधान प्रणाली को मजबूत कर परिषद ने जीएसटी को भ्रम और अनुपालन की जटिलता के जाले से बाहर निकालकर विकासोन्मुख ढांचे की ओर नए सिरे से उन्मुख किया है। इन सुधारों का सशक्त पहलू यह है कि इसमें मध्यमवर्गीय उपभोक्ता विजेता के रूप में उभरता दिखता है।

सबसे स्पष्ट परिवर्तन चार स्तरों वाले जीएसटी ढांचे से एक सरल और नागरिक हितैषी प्रणाली की ओर बढ़ना है, जिसमें केवल दो मुख्य स्लैब हैं। मेरिट वस्तुओं के लिए पांच प्रतिशत और मानक स्लैब के रूप में 18 प्रतिशत। जबकि 40 प्रतिशत की विशेष स्लैब केवल विलासिता और हानिकारक वस्तुओं जैसे कि सट्टेबाजी और कैसिनो, बड़े वाहनों और कुछ गैर-अल्कोहलिक पेय पदार्थों के लिए नियत की गई है। पुराने सिस्टम के तहत शब्दों में छोटा सा अंतर बड़ी विसंगति की वजह बनता रहा है।

जैसे क्या पराठा रोटी के समान था? पनीर को छूट और चीज पर टैक्स? ये अस्पष्टताएं वर्गीकरण विवाद, मुकदमेबाजी और प्रशासनिक बैकलाग की स्थिति को निर्मित करती रहीं। इसके चलते तमाम छोटे उद्यमों के लिए अनुपालन के मोर्चे पर अधिक समय, ऊर्जा और संसाधन खर्च करने पड़ते। स्वाभाविक रूप से इसका उत्पादन पर असर पड़ता। अब चार स्लैब वाली व्यवस्था को दो श्रेणियों में सिमेटकर परिषद ने विवादों की गुंजाइश को घटाते हुए कर प्रणाली में अनिश्चितताओं को दूर करते हुए उसे अधिक पूर्वानुमानित बना दिया है।

इस सुधार से लोगों को सीधी राहत भी मिलने वाली है। दूध, पनीर और ब्रेड अब जीएसटी से मुक्त हो गए हैं। जबकि साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, साइकिल और रोजमर्रा उपभोग में आने वाली कई वस्तुएं जो पहले 12 या 18 प्रतिशत की श्रेणी में आती थीं, उन पर दर घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। इससे घरेलू बजट का संतुलन और बेहतर होगा। एसी, टीवी, बाइक से लेकर छोटी कारों समेत कई वस्तुओं पर दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करना भी लाभ पहुंचाने वाला सिद्ध होगा।

जीएसटी सुधार के पीछे मंशा एकदम स्पष्ट है कि लोगों के पास अधिक से अधिक पैसा रहे, जो खर्च होकर आर्थिकी को गति प्रदान करे। जहां निजी उपभोग की जीडीपी में करीब 60 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, वहां यह पहल मांग को तात्कालिक रूप से बढ़ाने का काम करेगी। स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च भी इस सुधार से घटेगा। पहली बार जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को कर मुक्त कर दिया गया है।

कई जीवनरक्षक दवाएं भी कर मुक्त हो गई हैं, जबकि स्वास्थ्य परीक्षण से जुड़े उपकरणों पर भी टैक्स घटा दिया गया है। यहां मुद्दा केवल कल्याण का नहीं, बल्कि विकास का भी है। किफायती स्वास्थ्य देखभाल और व्यापक बीमा कवरेज लोगों को चिकित्सा खर्च के झटकों से बचाने का काम करते हैं। इससे अन्य खर्चों के लिए संसाधन बचेंगे। साथ ही, स्वस्थ और अधिक सुरक्षित कार्यबल बनाकर उत्पादकता में सुधार की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के जरिये भी उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। यह स्थिति तब बनती है जब इनपुट पर तैयार उत्पादों की तुलना में अधिक कर लगता है।

यह उद्यमों के लिए अनुपयोगी क्रेडिट जमा करने, तरलता पर दबाव डालने और प्रतिस्पर्धा गंवाने का कारण बनता है। कपड़ा क्षेत्र इस समस्या से बहुत प्रभावित था, जहां मानव निर्मित फाइबर पर 18 प्रतिशत, यार्न पर 12 प्रतिशत और तैयार कपड़े पर पांच प्रतिशत कर था। उर्वरकों को भी ऐसी विसंगतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें कच्चे माल पर 18 प्रतिशत, लेकिन अंतिम उत्पादों पर पांच प्रतिशत कर लागू था। अब इन विसंगतियों को सुधारा गया है।

ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी पर कर की दर को 12 से पांच प्रतिशत तक कम किया गया है, जिससे किसानों के लिए लागत घटेगी। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पांच प्रतिशत कर लगने से स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कदमों को और मजबूती मिलेगी। एक महत्वपूर्ण सुधार संस्थागत स्तर पर भी है। जीएसटी प्रणाली की लंबे समय तक इसलिए आलोचना की गई कि उसमें राष्ट्रीय स्तर के उचित अपीलीय तंत्र का अभाव है। उद्यमों को अक्सर राज्यों के बीच असंगत निर्णयों का सामना करना पड़ा, जिसने अनिश्चितता को बढ़ाया। इस कड़ी में 2025 के अंत तक जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण यानी जीएसटैट को अमल में लाने का निर्णय महत्वपूर्ण है।

न्यायाधिकरण सितंबर से अपीलें स्वीकार करेगा और दिसंबर तक सुनवाई शुरू करेगा। जबकि बैकलाग यानी लंबित अपीलों के लिए जून 2026 की समयसीमा होगी। प्रिंसिपल बेंच भी अग्रिम निर्णयों के लिए राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगी, जिससे न्यायालयों के बीच स्थिरता बनेगी। यह संस्थागत सुधार विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्वानुमानित विवाद समाधान निवेश जोखिम घटाता है। कंपनियां अधिक निवेश और विस्तार करने के लिए तभी तैयार होती हैं, जब उन्हें पता होता है कि असहमतियों एवं विसंगतियों का तत्परता के साथ निरंतर समाधान संभव होगा।

जीएसटी को तार्किक बनाना समय की आवश्यकता थी, क्योंकि इसकी जटिलताएं विवादों को बढ़ाकर विकृतियों को जन्म दे रही थीं, जिससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो रही थी। इसके समग्र परिणाम उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की मुसीबतें बढ़ा रहे थे। वास्तव में 2017 में अपनी शुरुआत के साथ जीएसटी ने जहां पूरे देश के बाजार को एकीकृत करने का काम किया तो 2025 का सुधार इसे विकास की गति बढ़ाने वाली परिपक्व प्रणाली के रूप में स्थापित करता है।


Date: 05-09-25

नया जीएसटी

संपादकीय

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बुधवार को व आयोजित 56 वीं बैठक में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में अहम सुधारों की घोषणा की गई। माना जा रहा है कि इससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा, वर्गीकरण संबंधी विवाद कम होंगे और अनुपालन में सुधार होगा। जीएसटी में बदलाव करके उसे मोटे तौर पर 5 और 18 फीसदी की दो दरों वाला तुलनात्मक रूप से सरल ढांचा बना दिया गया है। चुनिंदा नुकसानदेह वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40 फीसदी की दर रखी गई है। यह भी कहा जा सकता है कि जीएसटी अभी भी पूरी तरह एकल दर वाले कर ढांचे के विचार के करीब नहीं है लेकिन ताजा बदलाव कई विसंगतियों और व्यवस्था की ढांचागत कमियों को दूर करने वाले साबित होंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि इस माह के अंत से पहले वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय पंचाट का परिचालन शुरू किया जाएगा ताकि अपील स्वीकार की जा सकें। जीएसटी के ढांचे में इस व्यवस्था की कमी महसूस की जा रही थी। नया कर ढांचा 22 सितंबर से प्रभावी होगा।

अब 12 और 28 फीसदी की दरों को समाप्त कर दिया गया है और इनमें आने वाली वस्तुओं को 5 और 18 फीसदी की दर में समाहित कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती होंगी। उदाहरण के लिए खाद्य वस्तुओं की बात करें तो उन्हें 5 फीसदी के स्लैब में डाल दिया गया है। एयर कंडीशनर और 32 इंच से बड़े टेलीविजनों पर अब 28 फीसदी के बजाय 18 फीसदी कर लगेगा। छोटी कारों और मोटरसाइकल पर भी 28 फीसदी के स्थान पर 18 फीसदी कर लगेगा। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि बीमा उत्पादों को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इससे वे किफायती बनी रहेंगी और उनकी पहुंच बढ़ेगी। इनवटेंड कर ढांचे से संबंधित कुछ मुद्दों पर भी सुधार किया गया है। उदाहरण के लिए मानव निर्मित कपड़े और उर्वरक क्षेत्र में कृषि उपकरणों मसलन ट्रैक्टर तथा अन्य मशीनरी पर भी जीएसटी कम किया गया है। क्षतिपूर्ति उपकर जिसका संग्रह राज्यों को महामारी के दौरान हुई राजस्व हानि की भरपाई की खातिर लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए किया जाता है, उसका भी अंत हो जाएगा। केवल चुनिंदा नुकसानदेह वस्तुओं पर ही वह लागू रहेगा।

सामान्य स्तर पर जीएसटी दरों में कटौती से मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। एक अनुमान के अनुसार, यह आने वाली कुछ तिमाहियों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि में लगभग एक फीसदी का योगदान कर सकता है और अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च शुल्कों के प्रभाव को कुछ हद तक संतुलित कर सकता है। हालांकि, वास्तविक परिणामों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना आवश्यक होगा। केवल त्योहारों के कारण और दरों में कटौती की उम्मीद से रुकी हुई मांग से आगे बढ़कर। फिर भी, समग्र रूप से कम जीएसटी दरों का मुद्रास्फीति पर नरमी लाने वाला प्रभाव अवश्य पड़ेगा। सबसे कठिन होगा इसके राजकोषीय प्रभाव का आकलन यानी सरकार के राजस्व और व्यय पर इसका असर जानना ।

सरकार ने कहा है कि दरों को तर्कसंगत बनाने से राजस्व पर करीब 48,000 करोड़ रुपये का असर होगा। काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि मांग किस तरह प्रतिक्रिया देती है । नीतिगत नजरिये से देखें तो औसत जीएसटी दर 11.6 फीसदी से कम हो जाएगी जो पहले ही एकदम आरंभ के 14.4 फीसदी से कम है। परिषद शायद 5 फीसदी की निचली दर को कुछ हद तक बढ़ाने की संभावना पर विचार कर सकती थी ताकि राजस्व संग्रह को बढ़ाया जा सके। इससे उपभोक्ता को समग्र स्तर पर लाभ मिलता ही, साथ ही केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कुछ हद तक राजस्व की सुरक्षा भी कर पातीं। इसके अलावा, यह भविष्य में एक समान दर की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता। यह संरचना को और अधिक सरल बनाने का अवसर भी देता, जिससे जूते-चप्पल, परिधान और वाहन जैसे उत्पादों पर एक ही दर से कर लगाया जा सकता। फिर भी, किए गए बदलाव समग्र रूप से सकारात्मक हैं। और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को कहीं अधिक सरल बनाएंगे।


Date: 05-09-25

कॉरपोरेट जगत को नहीं बनाया जाना चाहिए निशाना

आर जगन्नाथन, ( लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं )

भारतीय कारोबारी जगत ने कई नाकामियों का सामना किया है, इसके बावजूद एक बात जो नहीं होनी चाहिए वह है राजनीतिक दलों या बुद्धिजीवियों द्वारा उन पर कीचड़ उछालना या उन्हें गलत ठहराना। जब बड़े राजनेता उन पर हमला करते हैं (इस समय राहुल गांधी और अतीत में अरविंद केजरीवाल ऐसा कर चुके हैं) तो इससे देश का कोई भला नहीं होता। भले ही उद्योग जगत ने गलतियां की हों लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। अदाणी और अंबानी के बारे में अंतहीन प्रलाप करना और फिर उन्हीं कारोबारी घरानों से यह उम्मीद करना कि वे निवेश करेंगे और भारत को वैश्विक छवि प्रदान करेंगे, यह मूर्खतापूर्ण है। एकाधिकार को रोकना एक बात है और यह मानना एकदम दूसरी बात है कि भारत को दिग्गज कारोबारी समूहों की आवश्यकता नहीं है।

बड़े कारोबारी घरानों की आलोचना विदेशी ताकतों को प्रेरित करेगी कि वे भी भारत के हितों को सीमित करने के लिए ऐसा ही करें। यह महज संयोग नहीं है कि अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग और हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अदाणी को निशाना बनाया जबकि उनके कदमों से किसी अमेरिकी नागरिक के अधिकार प्रभावित नहीं हुए थे। हाल ही में अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट द्वारा दिया गया बयान भी इसी श्रेणी में आता है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि भारत (यानी रिलायंस) सस्ते रूसी तेल को रिफाइन कर पश्चिमी देशों को निर्यात करता है और इससे मुनाफा कमा रहा है। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने इससे भी आगे बढ़ते हुए भारत को रूस का लॉन्ड्रोमैट यानी धुलाई केंद्र कह दिया। उन्होंने कई और गंभीर आरोप लगाए।

अगर यूक्रेन युद्ध से किसी को लाभ हुआ है तो वह अमेरिका के सैन्य-औद्योगिक गठजोड़ को क्योंकि यूरोप और यूक्रेन दोनों ने उससे अधिक रक्षा साजोसामान खरीदे। अगर कोई अर्थव्यवस्था वाकई धुलाई केंद्र है तो वह अमेरिका है। दुनिया का कोई भी ऐसा मादक पदार्थ गठजोड़ या अवैध कारोबार नहीं है जो अमेरिकी डॉलर की मदद से काला धन सफेद नहीं करता हो। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट लुई के 2022 के एक शोध पत्र के मुताबिक 1.1 लाख करोड़ डॉलर की अमेरिकी नकदी में 100 डॉलर के नोटों का दो तिहाई विदेश में केंद्रीय बैंकों से परे रखा हुआ है। क्रिप्टो के आगमन के बाद इसमें बदलाव आ रहा है लेकिन डॉनल्ड ट्रंप अब क्रिप्टो कारोबार में भी नजर आ रहे हैं।

अंबानी की आलोचना करने वाले एक महत्त्वपूर्ण सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। वह यह कि निजी कंपनियां सस्ते रूसी तेल के उपलब्ध होने से पहले ही कच्चा तेल आयात कर परिष्कृत उत्पादों का निर्यात करती रही हैं। भारत की सरकारी तेल कंपनियां मूल्य निर्धारण के नियमों से बंधी होती हैं, जबकि निजी क्षेत्र को इससे छूट प्राप्त है। इसका परिणाम यह है कि निजी रिफाइनिंग क्षमता का एक बड़ा हिस्सा निर्यात के लिए उपयोग होता है। यदि तेल की कीमतें वास्तव में मुक्त हों, तो अधिक परिष्कृत उत्पाद भारत में ही बेचे जा सकते हैं।

इससे भी अधिक नुकसानदेह है कई बुद्धिजीवियों मसलन प्रताप भानु मेहता जैसे लोगों द्वारा की जाने वाली आलोचना। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में अपने स्तंभ में लिखा कि भारतीय पूंजीवाद का उदय मुख्य रूप से कारोबारियों से हुआ जो मूल्य में अंतर से तो खूब लाभ कमाते हैं लेकिन वे निर्माण और सृजन में सक्षम नहीं रहे। शोध में कम निवेश करने और केवल मुनाफे पर काम करने के लिए भारतीय कंपनियों की आलोचना करना उचित है लेकिन यह मोटे तौर पर लाइसेंस परमिट राज का परिणाम है। अब वही नियामकों के राज में हो रहा है। राजनेता और अफसरशाह दोनों ही उद्योग जगत पर भरोसा नहीं करते। अगर यह बदलता है तो कारोबार अधिक भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकारों, प्लेटफॉर्म, उत्पादों का निर्माण करेंगे और आर्थिक ताकतों को मजबूत करेंगे।

व्यापारिक मानसिकता के लिए केवल भारतीय कारोबारों को दोष देना सही नहीं। अमेरिका और यूरोप का पूरा खुदरा क्षेत्र इसी मॉडल पर काम कर रहा है। यानी सस्ते चीनी उत्पाद खरीदकर उनको देश में बेचना। कारोबार के लिए व्यापार और निर्माण दोनों आवश्यक हैं। जब आप प्रतिस्पर्धी नहीं रहते तो आप व्यापार से पैसे कमाते हैं। वह आपको अपना ग्राहक वर्ग बनाने का अवसर देता है ताकि आप अपना उत्पाद तैयार कर सकें। बात केवल अंबानी, अदाणी, बिरला या टाटा की नहीं है। ध्यान दीजिए कि मोबाइल फोन और अन्य वस्तुओं में क्या हो रहा है। एक दशक पहले भारतीय ब्रांड मसलन माइक्रोमैक्स और कार्बन आदि बाजार में काफी हिस्सेदारी रखते थे और ये चीन से आयातित कलपुर्जों से बनते थे। परंतु वे चीन की कीमतों का मुकाबला नहीं कर पाए। अब वीवो और श्याओमी जैसी चीनी कंपनियां उस बाजार पर काबिज हैं।

देश की आईटी कंपनियां भी कारोबार में हैं। वे सस्ते भारतीय कोडरों की मदद से अमेरिका और यूरोप के उच्च मार्जिन वाले बाजारों में काम करती हैं। वे भी व्यापारियों से अलग नहीं हैं। जब व्यापार करना लाभकारी होता है, तो अधिकांश व्यवसाय उसे अपनाते हैं। लेकिन जब व्यापार में लाभ नहीं दिखता, तो वे निर्माण की ओर रुख कर सकते हैं। जब सरकार और व्यवसाय का समीकरण भरोसे में बदल जाएगा, तो भारत की कंपनियां पीछे नहीं रहेंगी।
अब ऐसा ही हो रहा है। रक्षा से लेकर निजी क्षेत्र अब सैन्य साजोसामान बना भी रहा है और निर्यात भी कर रहा है। जोमैटो के संस्थापक अपने दो करोड़ डॉलर निवेश करके गैस टर्बाइन इंजन बना रहे हैं जो छोटी जगह से उड़ान भरने और उतरने में सक्षम विमान और मानवरहित विमान बनाने में इस्तेमाल होंगे। टाटा और महिंद्रा ने भारत के साथ वैश्विक बाजारों के लिए कार प्लेटफॉर्म बनाने शुरू कर दिए हैं। इसी अखबार के मुताबिक कुछ दोपहिया वाहन कंपनियों ने शोध एंव विकास पर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आरंभ कर दिया है।

मुकेश अंबानी की रिलायंस ने भी सोलर और हाइड्रोजन तकनीक में भारी निवेश की योजना घोषित की है जबकि अदाणी अन्य क्षेत्रों में ऐसा ही करेंगे। लार्सन ऐंड टूब्रो, गोदरेज, टाटा, बिरला और कई छोटे स्टार्टअप्स भी एरोस्पेस, रक्षा उपकरणों और ड्रोन में निवेश कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर चिप और फैब्स तो हैं ही। नियमन के अलावा, उन कंपनियों के लिए जो गहन तकनीक, उत्पादों और प्लेटफार्म में निवेश करने की क्षमता रखती हैं, शेयर बाजार ध्यान भटकाने वाला तत्व बन गया है। इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक जैसी कंपनियों के पास भारी नकदी है जिसे आसानी से भारत के मालिकाने वाले बौद्धिक संपदा अधिकार के विकास में लगाया जा सकता है। लेकिन इसके बजाय वे इसका उपयोग अपने अंशधारकों को प्रसन्न करने में लगाती हैं। या तो इन कंपनियों को लाभांश भुगतान कम करना चाहिए और उस बचत को बौद्धिक संपदा अधिकार के निर्माण में लगाना चाहिए, या फिर उनके संस्थापकों को अपनी संपत्ति का उपयोग करके बड़े प्लेटफार्म और उत्पाद बनाने चाहिए।

अगर जोमैटो के दीपेंद्र गोयल अपनी निजी संपत्ति से शोध एवं विकास में निवेश कर सकते हैं, तो बाकी अरबपति क्यों नहीं कर सकते? कुछ सूचीबद्ध कंपनियां सूचीबद्धता समाप्त करने पर विचार कर सकती हैं ताकि वे दीर्घकालिक बौद्धिक संपदा परियोजनाओं को आगे बढ़ा सकें। भारत की कंपनियों में विश्वास बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। अविश्वास और व्यापारिक मानसिकता के आरोपों से कोई मदद नहीं मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एमेजॉन जैसी वैश्विक ताकतों का मुकाबला अगर कोई कर सकता है, तो वे हैं अडाणी, अंबानी, बिड़ला और टाटा जैसे भारतीय उद्योगपति। हमारे बड़े व्यवसायों को उनकी खामियों के बावजूद संरक्षण देना चाहिए। अगर वे कोई गलती करते हैं, तो हमें उसे यहीं सुलझाना चाहिए। विदेशियों को उन्हें कमजोर करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।


Date: 05-09-25

राहत की दर

संपादकीय

पिछले कई वर्षों से माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी प्रणाली और इसकी दरों को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस मसले पर सरकार के भीतर कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा था। नतीजतन ऐसी बहुत सारी वस्तुओं पर भी कर के रूप में लोगों को नाहक ही ज्यादा रकम चुकानी पड़ रही थी, जिन्हें अनिवार्य आवश्यकताओं के रूप में जाना जाता है। अब आखिरकार सरकार ने जीएसटी की दरों में बड़े बदलाव की घोषणा की है और इसे आम जनता के लिए भारी राहत के तौर पर पेश किया जा रहा है। हालांकि कई वस्तुओं और सेवाओं पर अब तक लागू कर की दरों में जिस तरह कमी की गई है, उससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके तर्कसंगत होने को लेकर जिस तरह के सवाल उठते रहे हैं, उसमें यह निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे बहुत देर से उठाया गया कदम बताया है।

गौरतलब है कि बुधवार को जीएसटी परिषद की बैठक में जिन नई दरों को मंजूरी दी गई, उसके तहत बारह फीसद और अट्ठाईस फीसद के स्तर को खत्म कर दिया गया है। और अब सिर्फ पांच और अठारह फीसद की दर लागू रहेगी। मगर कुछ खास वस्तुओं पर जीएसटी को चालीस फीसद तक बढ़ा दिया गया है। इसी महीने की बाईस तारीख से लागू होने वाले करों के नए ढांचे में जो बदलाव किए गए हैं, उसके तहत लोगों के लिए आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं और सामान्य सेवाओं के मामले में काफी राहत दी गई है। मसलन, खाद्य और डेयरी उत्पाद दवाएं तेल, श्री सूखे मेवे, चपाती आदि रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली कई उपयोगी चीजों को पांच फीसद के कर ढांचे में डाला गया है। जबकि जीवन बीमा सहित कुछ जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी शून्य कर दी गई है। वहीं, वातानुकूलन यंत्र टीवी प्रोजेक्टर सहित कई इलेक्ट्रोनिक चीजों को अठारह फीसद के स्तर में लाया गया है। इससे इतर बड़े आकार वाली महंगी कारों के साथ-साथ पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और कैफीनयुक्त पेय जैसी कुछ चीजों पर अब चालीस फीसद जीएसटी तय की गई है।

जाहिर है, नए ढांचे का मकसद आबादी के एक बड़े हिस्से के खर्च और उपभोग को राहत के दायरे में लाकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना है। यह एक आम हकीकत है कि अगर कोई वस्तु लोगों की आय के मुताबिक क्रयशक्ति की सीमा में होती है, तभी वे उसे खरीदने या उसके उपयोग को लेकर सहज होते हैं। कर की दरों में कमी के बाद वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों में जो अंतर आएगा, आम इस्तेमाल में आने वाली चीजों की महंगाई में गिरावट आएगी, उससे बड़ी संख्या में लोग उसके उपभोग के दायरे में आ जाएंगे। बाजार में मांग बढ़ने से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और इस तरह आर्थिक मोर्चे पर अमेरिकी शुल्कों से जो चुनौती पैदा हुई है, उसका सामना करने की दिशा में विकल्प भी तैयार होंगे। यों करीब आठ वर्ष पहले जब जीएसटी को लागू किया गया था, तभी से समय-समय पर अनेक उत्पादों पर कर की दरों में कुछ बदलाव किए गए, लेकिन कई अन्य उत्पादों पर कटौती की मांग होती रही। अब जीएसटी में बदलाव की घोषणा तो हो गई है लेकिन राज्यों की ओर से जिस तरह राजस्व क्षतिपूर्ति के लिए समय देने की मांग उठी है, उसके महेनजर वह देखने की बात होगी कि सरकार इस संबंध में कौन सा रास्ता निकालती है।


Date: 05-09-25

वैश्विक संतुलन के ध्रुव और भारत

ब्रह्मदीप अलूने

कूटनीति का एक प्रमुख दायित्व यह होता है कि वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उभरते हुए शक्ति-संतुलन का मूल्यांकन करे और ऐसी रणनीति अपनाए, जिससे किसी भी क्षेत्रीय या वैश्विक शक्ति-प्रतिस्पर्धा में राष्ट्र के हित प्रभावित न हों। भारत की विदेश नीति की असल चुनौती यही है कि उसे अमेरिका की एकपक्षीय व्यापारिक नीतियों से पैदा हुए अविश्वास और वैश्विक अस्थिरता का सामना करते हुए भी रणनीतिक तथा आर्थिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखना है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक, रणनीतिक, कूटनीतिक और विचारधारा के स्तर पर देश के दीर्घकालीन हितों की दृष्टि से इस पर समग्रता की जरूरत महसूस की जा रही है।

देश की आर्थिक प्रगति निर्बाध चलती रहे, इसलिए निर्यात और ऊर्जा आपूर्ति की सुचारु व्यवस्था कायम रखनी होगी। अमेरिका-चीन के बीच प्रतिस्पर्धा के भू-राजनीतिक प्रभावों को समझते हुए रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखना होगा। बहुपक्षीय मंचों का कूटनीतिक उपयोग करते हुए भी महाशक्तियों की मोर्चाबंदी की कोशिशों से अलग रहना होगा और भारत की समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य की पहचान बनाए रखने के लिए साझेदारी का चुनाव भी समझदारी से करना होगा।

शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में बहुपक्षवाद को मजबूत बनाने के संदेश के बीच दुनिया के शांतिपूर्ण, समावेशी और टिकाऊ भविष्य की संभावनाएं पुतिन और शी जिनपिंग के नेतृत्व में खोजना राजनीतिक जटिलताओं को बढ़ा सकता है। इससे दुनिया की व्यवस्थागत समस्याएं भी बढ़ सकती हैं और भारत इससे अछूता नहीं रह सकता। दरअसल, भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक आकांक्षाएं और सुरक्षा चुनौतियां इतनी जटिल हैं कि वह केवल एक शक्ति पर निर्भर नहीं रह सकता। इसलिए उसकी भू-राजनीतिक जरूरतें उसे अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों के साथ अलग-अलग स्तरों पर सहयोग और संतुलन साधने के लिए प्रेरित करती हैं।

तीव्र आर्थिक विकास की भारत की महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं में अमेरिका की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। भारत न केवल अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना, बल्कि अमेरिकी निवेश और पूंजी प्रवाह ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और सेवा क्षेत्र को अभूतपूर्व ऊर्जा प्रदान की है। लाखों भारतीय पेशेवर अमेरिका में कार्यरत हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भारतीयों का नेतृत्व इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सिलिकान वैली और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच घनिष्ठ संबंध पारस्परिक निर्भरता बढ़ाते हैं।

हाल के वर्षों में रक्षा तकनीकी साझेदारी ने भारत की सैन्य क्षमता को कई गुना बढ़ाया है, जिससे वह क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन में अधिक सक्षम बन सका है। रणनीतिक दृष्टि से भी अमेरिका भारत के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। चीन की विस्तारवादी नीति, हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी बढ़ती सक्रियता और पाकिस्तान को मिलने वाला उसका समर्थन भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। ऐसी स्थिति में अमेरिका के साथ भारत का सहयोग हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली और बेजिंग के बीच संबंध सुधरते दिखाई दिए। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक व्यापार और बहुध्रुवीय विश्व-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सहयोग की गुंजाइश दोनों देशों के बीच बनी रहती है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद ऐसे मंचों पर संवाद भारत को तनाव कम करने और टकराव को नियंत्रित करने का अवसर देता है। प्रधानमंत्रीऔर जिनपिंग की मुलाकात से यह उम्मीद बढ़ी है कि व्यापारिक असंतुलन, सीमा पर स्थिरता और ब्रिक्स जैसे मंचों में सहयोग पर बातचीत आगे बढ़ेगी। इससे यह संदेश जाता है कि प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत संवाद का रास्ता बंद नहीं करता।

प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले दोनों पड़ोसी देश डोनाल्ड ट्रंप के मनमाने शुल्क के दबाव में अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच कई भू-राजनीतिक और रणनीतिक मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। भारत के लिए चीन सीमा विवाद, पाकिस्तान गठजोड़, आर्थिक निर्भरता, समुद्री विस्तारवाद और वैश्विक मंचों पर विरोध बड़ी चुनौती है। भारत की विदेश नीति चीन को संतुलित करने के लिए कृतसंकल्प रही है और इस वास्तविकता को नजरअंदाज करने का जोखिम भी नहीं लिया जा सकता। इसलिए रूस, अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ भी सहयोग आवश्यक है।

भारत हमेशा सामरिक स्वायत्तता की नीति पर चलता रहा है। यह नीति कहती है कि वह किसी एक शक्ति पर निर्भर न होकर दूसरी शक्तियों के साथ भी संतुलन बनाए। अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा के बीच रूस भारत के लिए एक संतुलनकारी ध्रुव है। भारत की रक्षा संरचना का बड़ा हिस्सा रूसी तकनीक और हथियारों पर आधारित है। लड़ाकू विमानों से लेकर टैंकों और पनडुब्बियों तक, भारत की सैन्य क्षमता की रीढ़ रूसी सहयोग से बनी है।

आज भी ब्रह्मोस मिसाइल, एस-400 रक्षा प्रणाली और टी-90 टैंक भारत की सामरिक शक्ति को परिभाषित करते हैं। पश्चिमी देश अक्सर संवेदनशील तकनीक साझा करने से हिचकते हैं, जबकि रूस ने लंबे समय से भारत को ऐसी रक्षा तकनीक उपलब्ध कराई है जो उसकी आत्मनिर्भरता बढ़ाती है। यही कारण है कि भारत के लिए रूस केवल एक आपूर्तिकर्ता नहीं, बल्कि रक्षा सहयोग का स्थायी साझेदार है।

यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पश्चिम से बहुत दूर हो गया है और चीन पर उसकी निर्भरता काफी हद तक बढ़ गई है। भारत के लिए यह स्थिति सामरिक रूप से अनुकूल नहीं है। रूस की चीन पर निर्भरता से पाकिस्तान और रूस के संबंध मजबूत हो रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती चीन है और अगर रूस उस पर अधिक निर्भर होता है, तो भारत के लिए कूटनीतिक दबाव बढ़ता है। रूस भारत का पारंपरिक रक्षा आपूर्तिकर्ता है, लेकिन चीन के साथ रूस की तकनीकी साझेदारी भारत के लिए असहज स्थिति पैदा करती है।

रूस को पूरी तरह चीन के पाले में जाने से रोकने के लिए भारत को ऊर्जा, रक्षा और निवेश में रूस से रिश्ते बनाए रखने होंगे। वहीं चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत को अमेरिका, जापान, फ्रांस और यूरोपीय देशों से सहयोग बढ़ाना होगा। रूस-चीन मित्रता कुछ मामलों में भारत को राहत दे सकती है। जैसे ट्रंप की नीतियों से निपटने के फिलहाल दबाव बनाया गया है, लेकिन दीर्घकाल में अगर रूस चीन पर अत्यधिक निर्भर हो जाता है, तो यह भारत की सामरिक स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए समस्या भी बन सकता है।

रूस और चीन की तुलना में भारत निश्चित रूप से एक उभरती हुई शक्ति है। यह एक युवा, बड़ी आबादी, तेज आर्थिक विकास, मजबूत लोकतंत्र और हिंद-प्रशांत में रणनीतिक स्थिति से लाभान्वित हो रहा है। जबकि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के अभाव, चीन की तुलना में कम वैश्विक पहुंच और मध्यम स्तर की सैन्य-तकनीकी आत्मनिर्भरता भारत की प्रमुख समस्याएं हैं।

रूस और चीन के मजबूत रिश्ते भारत के लिए दोधारी तलवार की तरह हैं। एक ओर यह बहुध्रुवीयता और वैश्विक संतुलन को बढ़ावा देकर भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करते हैं, तो दूसरी ओर यह चीन-पाकिस्तान धुरी को और मजबूत बना कर भारत की सुरक्षा और सामरिक स्वतंत्रता के लिए नई चुनौतियां पैदा करते हैं। भारत का हित इसी में हैं कि वह सभी से मित्रता रखे, पर निर्भरता किसी पर न बनाए।


Date: 05-09-25

जलभराव का जिम्मेदार कौन

रजनीश कपूर

आज का गुरुग्राम, जिसे ‘मिलेनियम सिटी’ और ‘साइबर सिटी’ जैसे गौरवशाली नामों से नवाजा जाता है, हर साल मानसून के आगमन के साथ जल में डूबे नरक में तब्दील हो जाता है। महज दो घंटे की बारिश शहर को घुटनों तक पानी में डुबो देती है। सड़कों पर घंटों लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। करोड़ों रुपये की कीमत वाले आलीशान घरों में रहने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में त्रस्त हो उठते हैं। यह विडंबना है कि एक ओर गुरुग्राम भारत के सबसे महंगे रियल एस्टेट बाजारों में से एक है, जहां लोग भारी-भरकम टैक्स और किराए चुकाते हैं, वहीं सरकारी विभागों की लापरवाही और गैर-जिम्मेदारी के कारण यह शहर हर बारिश में डूब जाता है।

हाल में प्रसिद्ध लेखक और उद्यमी सुहेल सेठ ने एक सार्वजनिक मंच पर हरियाणा सरकार और स्थानीय प्रशासन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने गुरु ग्राम की स्थिति को ‘शर्मनाक’ करार देते हुए कहा, “गुरुग्राम खत्म हो चुका है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस स्थिति को संभाल नहीं पा रहे। बीजेपी को गंभीर आत्ममंथन की जरूरत है। वे 11 साल से इस राज्य को चला रहे हैं, अब नेहरू को दोष नहीं दे सकते।’

सुहेल सेठ ने अपनी एक अन्य टिप्पणी में कहा, ‘क्या नालों की सफाई के लिए रॉकेट साइंस चाहिए ? नहीं, बिल्कुल नहीं।’ इस शहर का बुनियादी ढांचे के मामले में इतना पिछड़ा होना न केवल शर्मनाक है, बल्कि गंभीर प्रशासनिक विफलता को भी दर्शाता है। गुरुग्राम में जलभराव की समस्या कोई नई बात नहीं है। हर मानसून के दौरान शहर की सड़कें नदियों में बदल जाती हैं, और प्रमुख मार्ग जैसे गोल्फ कोर्स रोड, सोहना रोड, और दिल्ली-जयपुर हाईवे पर घंटों तक ट्रैफिक रेंगता रहता है। एक सितम्बर, 2025 को महज चार घंटे की बारिश में 100 मिमी. से अधिक वर्षा दर्ज की गई जिसने शहर को पूरी तरह ठप कर दिया। नेशनल हाईवे 48 पर 7 किमी. लंबा जाम लग गया। लोग घंटों तक सड़कों पर फंसे रहे। सोशल मीडिया पर निवासियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए तस्वीरें और वीडियो साझा किए जिनमें गोल्फ कोर्स रोड जैसे पॉश इलाकों में गहरे पानी में डूबी गाड़ियां और फंसे हुए लोग दिखाई दिए।

गुरुग्राम में जन्मे और वहीं पर बसे सफल उद्यमी और समाजसेवी शरद गोयल ने हाल में एक चैनल में दिए इंटरव्यू में कहा, ‘इस संकट का मूल कारण है शहर का अनियोजित शहरीकरण और सरकारी विभागों में आपसी तालमेल का अभाव। आज गुरुग्राम अनियंत्रित निर्माण और बुनियादी ढांचे की कमी का शिकार है। गुरु ग्राम की पुरानी भौगोलिक संरचना में कई प्राकृतिक जलाशय और नाले थे, जो बारिश पानी को संचित करते थे। लेकिन तेजी से हुए निर्माण ने इन जल निकायों को नष्ट कर दिया।’ वे आगे कहते हैं, ‘जनता बारिश और जल भराव से त्रस्त होती है लेकिन जनप्रतिनिधि कभी भी ऐसे मौकों पर सड़क पर दिखाई नहीं देते। नेताओं को छोड़िए निगम के अधिकारी भी ईद का चांद बने हुए हैं, जो केवल अनियमितताओं के चलते ही हरकत में आते हैं। अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए कभी भी जनता के बीच नहीं दिखाई देते । सरकारी विभागों के बीच जवाबदेही का अभाव समस्या को और गंभीर बनाता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुरुग्राम (एमसीजी), हरियाणा अर्बन डवलपमेंट अथॉरिटी (हुडा) और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) जैसे विभिन्न निकाय एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं, लेकिन कोई भी पूर्ण रूप से समस्या का समाधान नहीं करता। गुरुग्राम हो या देश अन्य कोई शहर, सभी को इंदौर से सबक लेना चाहिए जहां के अधिकारी और जनता सभी अपनी-अपनी जिम्मेदारियां पूर्णतः निभाते हैं, और सुखी रहते हैं।’

समाधान के लिए दीर्घकालिक और टिकाऊ शहरी नियोजन की जरूरत है। प्राकृतिक जल निकायों के पुनर्जनन, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कुओं का निर्माण और अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई जैसे कदम उठाए जाने चाहिए। सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल और जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। हर वो अधिकारी जो गुरुग्राम जैसे क्षेत्र में तैनाती पाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाता है वो यहां आते ही काम करने से क्यों बचता है? यदि उस पर काम न करने पर तबादले की तलवार लटका दी जाए या कुछ आलसी अधिकारियों का तबादला कर दिया जाए तो इससे बाकी अधिकारियों के बीच सही संदेश जाएगा। गुरुग्राम को ‘मिलेनियम सिटी’ का दर्जा बनाए रखने के लिए आलीशान इमारतें और कॉरपोरेट कार्यालय ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि इसे ऐसा शहर बनाना होगा जो अपनी जनता को बुनियादी सुविधाएं और सम्मानजनक जीवन प्रदान कर सके। जब तक ये कदम नहीं उठाए जाते, तब तक गुरुग्राम हर मानसून में डूबता रहेगा और निवासियों की निराशा बढ़ती रहेगी।


Date: 05-09-25

जनता को राहत देगा जीएसटी सुधार

गौरव वल्लभ, ( अर्थशास्त्री व भाजपा नेता )

जीएसटी सुधार की नई पहल देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में एक प्रभावशाली बदलाव है। इसमें दर- संरचना को नए सिरे से व्यवस्थित करके उसे दो श्रेणी में बांटा गया है और दर कम रखे गए हैं, जिससे घरेलू मांग बढ़ेगी और देश तरक्की करेगा। यह आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने, अमेरिकी टैरिफ के दुष्प्रभाव को कुंद करने और तमाम क्षेत्रों में व्यापार को सुगम बनाने के लिए उठाया गया एक रणनीतिक कदम है। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, इससे चालू वित्त वर्ष में खपत में 1.98 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकेगी, जिससे परिवार, बाजार और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए यह सुधार ‘गेमचेंजर’ साबित होगा।

बीते 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने न सिर्फ चार दरों के जटिल कर ढांचे की इस व्यवस्था को दो सरल (5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत) में श्रेणीबद्ध किया, बल्कि विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 40 फीसदी की दर को मंजूरी दे दी। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों और बुनियादी जरूरी संसाधनों को अब निचली दो कर श्रेणी में रखा किया गया है, जिससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। ये तमाम बदलाव आगामी 22 सितंबर से त्योहारों के मौसम के साथ लागू होंगे।

नई दरों के मुताबिक, बाल में लगाए जाने वाले तेल, साबुन, मक्खन, घी, नमकीन, चॉकलेट, कॉफी जैसी रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों पर अब सिर्फ पांच फीसदी जीएसटी लगेगा, जो पहले की दरों (12 से 18 फीसदी) से काफी कम है। अब न सिर्फ जीवन रक्षक दवाओं (33 प्रमुख दवाओं) को कर से बाहर कर दिया गया है, बल्कि दूध, पनीर, खाखरा (चपाती) जैसे खाद्य पदार्थों पर भी जीएसटी शून्य कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि हर परिवार के पास ज्यादा खर्च करने लायक आमदनी बचेगी और वे अन्य वस्तुओं व सेवाओं पर अधिक खर्च कर सकेंगे। सीमेंट (इसमें जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया गया है) और गाड़ियों के कल-पुर्जे जैसे क्षेत्रों में लागत अब घटेगी, जिससे निर्माण, गाड़ियों की मांग और लघु व मध्यम उद्योगों के कामकाज में इजाफा होगा।

इन सुधारों से जुड़े प्रमुख अनुमानों के मुताबिक, 0.7 की एमपीसी (उपभोग- प्रवृत्ति) के साथ, प्रत्यक्ष उपभोग में प्रारंभिक वृद्धि 70,000 करोड़ रुपये की होगी, जबकि इससे 85,000 करोड़ रुपये का राजस्व – नुकसान होगा । जैसे-जैसे नए खर्च अर्थव्यवस्था में शामिल होंगे, मांग में 1.98 करोड़ रुपये तक की वृद्धि हो सकेगी। आयकर के हालिया बदलावों को भी यदि इसमें जोड़ दें, तो करीब 5.31 लाख करोड़ रुपये की खपत बढ़ने की उम्मीद है, जो चालू वित्त वर्ष में जीडीपी का करीब 1.6 प्रतिशत हिस्सा होगा। इन दो सुधारों के बाद जीडीपी में 100 से 120 आधार अंकों में वृद्धि की उम्मीद है, जिससे चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष में सात प्रतिशत तक पहुंच सकती है।

एफएमसीजी, ऑटो, सीमेंट, रिटेल और स्वास्थ्य सेवा जैसे तमाम क्षेत्रों में अब तेजी आएगी। सरल अनुपालन, इनपुट क्रेडिट में सुधार और कम कागजी कार्रवाइयों से सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों के विस्तार में
मदद मिलेगी, नकदी प्रवाह में सुधार होगा और रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। जीएसटी 2.0 सुधारों से कर अनुपालन आसान होगा और कर गणना व उसकी फाइलिंग की जटिलताएं कम होंगी। इससे कारोबारियों को लाभ मिलेगा। इस कटौती से दिन-प्रतिदिन के कामों के लिए जरूरी पूंजी का बोझ कम होगा और ‘प्रोविजनल रिफंड’ व स्वतः पंजीकरण जैसी सुविधाओं के कारण तरलता बढ़ेगी, जिससे जल्द पैसे पाए जा सकेंगे। दरों में कटौती के अलावा, इन सुधारों द्वारा स्वतः ऑनलाइन पंजीकरण, त्वरित रिफंड और उल्टे शुल्क ढांचे (आउटपुट की तुलना में इनपुट पर अधिक कर) से जुड़े मसलों के समाधान जैसे ढांचागत सुधार किए गए हैं, जिससे कपड़ा, उर्वरक और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को विशेष रूप से फायदा मिलेगा।

इन बदलावों से वर्गीकरण संबंधी विवादों का भी निपटारा होगा और आत्मनिर्भर भारत के नजरिये के अनुरूप एक अधिक प्रतिस्पर्धी, बेहतर व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो सकेगा, जिससे अंततः व्यापार में सुगमता बढ़ेगी, उपभोक्ता मांग में वृद्धि होगी और त्योहारी व सालाना खरीदारी में भी इजाफा होगा। इन तमाम उपायों से नकदी के प्रवाह में सुधार होगा, अनुपालन संबंधी चुनौतियां कम होंगी और जीएसटी के तहत आर्थिक विकास व व्यावसायिक क्षमता के लिए अधिक अनुकूल माहौल बन सकेगा।

यह जीएसटी सुधार रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ी राहत लेकर आया है। बर्तन, दूध की बोतलें, दुग्ध उत्पाद, सिलाई मशीन व उसके पुर्जों जैसी जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है, जिससे परिवारों को किराने के मासिक खर्च में 10 से 15 प्रतिशत की बचत हो सकेगी। मुख्य भोजन और पदार्थ जैसे दूध व पनीर पर अब जीएसटी नहीं लगेगा, जिससे पोषण सुरक्षा में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाओं को भी लाभ मिला है और 33 से अधिक जीवनरक्षक दवाएं अब जीएसटी मुक्त कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी, थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर पर कर घटाए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा सुलभ व सस्ती हो जाएगी। कॉपी, पेंसिल, रबड़ और क्रेयॉन पर जीएसटी छूट से शिक्षा क्षेत्र को राहत मिली है और इससे छात्रों व परिवारों का खर्च कम हो सकेगा।

कृषि उपकरणों व मशीनरी पर दरों में कमी (12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी) करके किसानों को भी लाभ दिया गया है, जिससे ग्रामीण आय बढ़ सकेगी। छोटी कारों (1200 सीसी पेट्रोलव 1500 सीसीडीजल गाड़ियों तक) और मोटरसाइकिलों (350 सीसी तक) पर लगने वाले जीएसटी को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मांग बढ़ सकेगी। उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भी लाभ मिला है, क्योंकि एसी, टीवी और रेफ्रिजरेटर पर अब 28 के बजाय 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।

जाहिर है, ‘जीएसटी 2.0’ देश में सरल, अधिक न्यायसंगत और विकासोन्मुखी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। कर दरों को न्यायसंगत बनाकर और व्यापक ढांचागत व प्रक्रिया संबंधी सुधारों के जरिये घरेलू क्रय शक्ति बढ़ाकर जीएसटी 2.0 अर्थव्यवस्था को मजबूती से आगे बढ़ाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रेरक के रूप में काम करेगा और मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल में जीवन को सुगम बनाने व सभी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा।