05-09-2024 (Important News Clippings)

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05 Sep 2024
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Date: 05-09-24

How SC Can Stop Bulldozers

Guidelines on demolition aren’t the answer. Govts routinely flout court directions. Top court must use its contempt power and punish erring officers swiftly

Arghya Sengupta, [ The writer is research director, Vidhi Centre for Legal Policy ]

The logical culmination of the increasing use of bulldozers to demolish supposedly illegal structures was grasped instinctively by Modi. Speaking during the general election campaign, he said that if Congress and Samajwadi Party formed the govt they would bulldoze the Ayodhya temple. Bulldozers are agnostic to structures that they demolish – if their usage spirals out of control, tomorrow it could be a building in the Central Vista in New Delhi, day after tomorrow it could be Taj Mahal and the next week, Ayodhya temple.

Today, however, the pattern of bulldozer usage to demolish houses would appear to suggest otherwise. In response to a pointed question by the Punjab and Haryana high court on demolitions carried out in Nuh after the communal violence there, the Haryana administration in an affidavit stated that 79.9% of those affected by the demolitions were Muslims. This pattern repeats itself nationwide.

In the last two years, communal clashes or violence in Mandsaur and Khargone in MP, Sabarkantha and Khambhat in Gujarat, Jahangirpuri in Delhi, Prayagraj, Kanpur and Saharanpur in UP have all resulted in expedited demolitions of the houses of so-called accused persons. Again, a majority of these houses belonged to Muslims.

Law as mute spectator

In the latest incident of a fight between two schoolboys in Udaipur, govt authorities demolished the rented house of the juvenile alleged to have attacked his classmate. The ostensible reason was that the house was illegal – but it doesn’t take a genius to figure out why the illegality was acted upon in the immediate aftermath of the school violence.

The law has remained a mute spectator in this entire process. No law allows for the house of an accused to be demolished, even if he is convicted, let alone when he is merely suspected of an offence. The question does not even arise when the person is a juvenile.

The fig leaf that is trotted out in most affidavits by state govts – that this is about illegal possession of land – may sometimes be true, but does not convince any right-minded person. If it is actually about illegal possession, why the unholy hurry? Most municipal statutes allow for emergency demolitions only when the structure is unsafe and could collapse. Otherwise, there is a procedure for 15 days’ notice and hearing, together with an appeal before such an irreversible step can be taken.
Short-circuiting this process is not expediting justice, it’s showing people who holds the reins of power. Demolitions are often about such uncivilised demonstrations of brute power – remember Taliban firing rocket launchers to destroy the Bamiyan Buddhas? 75,000 mini-Bamiyans are being razed every year in India, each one a family’s universe.

Courts must use contempt

Every time such a matter has reached the courts, the brazenness of the action has shocked. In a hearing earlier this week, a Supreme Court bench proposed to lay down guidelines on the safeguards to be followed while demolishing houses. This is a well-meaning move. But it’s unlikely on its own to yield the desired results. When govts don’t follow the law that they themselves have enacted, when directive after directive of courts to desist from the use of bulldozers to avenge crimes is ignored, is it likely that a fresh set of guidelines will be respected?

Guidelines work when govts need guidance on how to go about doing something that is vague. Demolition without due notice is an action that is so wrong that govts do not need guidelines to tell them that it is so. They know it, but still do it, shielded by lawyers all too ready to do their clients’ bidding.
If SC is really serious about stopping such demolitions, it must haul up officers responsible for them. Patna HC has already taken a step in this direction, ordering the chief secretary to identify officials responsible for certain illegal demolitions and taking suitable action against them. This needs to go further – each of these actions of demolition without due notice of the house of an accused person is not just a violation of the law, it’s also contempt of the orders of SC.

Court itself needs to wield its contempt power in an illustrative case, imprisoning an officer responsible for such illegal demolition, compensate the person whose house has been demolished from the salary of the errant officer and initiate proceedings for dismissal. It’s only concerted action by court that will make docile officers and their brazen political bosses think twice before running a bulldozer through people’s houses.

Unease of living

Bulldozing houses may send out a message of a strong and decisive govt. But it also sends out a message of a lawless govt that is the antithesis of both ease of living and ease of doing business.

Tellingly it sends out a message of a govt, which when it is confronted by two wayward schoolboys fighting with each other, thinks of them not as children to be disciplined but as a Muslim culprit and his Hindu victim. Would the pain of the Hindu boy have been lesser if he had been attacked by another Hindu or a Christian boy? A society that is unable to see two schoolboys for who they are is one where the bulldozer has done more than demolish a few houses. It has demolished a part of its soul.


Date: 05-09-24

Death for rape

Homes and workplaces must first be made safe for women

Editorial

The cry for the death penalty after every heinous sexual crime, and governments yielding to it by issuing ordinances or passing Bills, have become fairly commonplace. The criminal laws were amended in 2013 after the brutal rape of a woman in Delhi; subsequently, States including Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana, Andhra Pradesh, Maharashtra and Arunachal Pradesh have sought amendments for enhanced punishment for sexual assault. On Tuesday, the West Bengal Assembly unanimously passed The Aparajita Women and Child (West Bengal Criminal Laws Amendment) Bill, 2024, by a voice vote, following the rape and murder of a doctor at a government hospital in Kolkata on August 9 and a persistent clamour for justice. The Bill introduces the death penalty or life-long imprisonment for rape by amending the relevant sections in the Bharatiya Nyaya Sanhita, the new penal code. In fact, death has been sought to be prescribed for five offences — rape; rape by police officer or public servant; rape causing death or sending victim to persistent vegetative state; gang rape, and being a repeat offender. It also amends the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita to provide for special courts to try such offences in a time-bound manner, and the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, to provide for death in cases of penetrative sexual assault and its aggravated form. The President’s assent will be required for the State amendments.

There is little evidence that awarding the death penalty is a deterrent against sexual offences, but the call for more stringent laws after such crimes often evokes an official response. By stating that “rape is a curse against humanity and social reforms are required to prevent such crimes,” Chief Minister Mamata Banerjee herself put a question mark on the need for a Bill that leans on legal sanction rather than seeking a change in societal mindsets. The Justice J.S. Verma Committee had said it was not inclined to recommend the death penalty for rape even for the rarest of rare cases, arguing that “…seeking of [the] death penalty would be a regressive step in the field of sentencing and reformation”. However, death penalty was introduced subsequently for rape of girls under 12 and gangrape of those under 18; but women are far from feeling safer. It is also a tragedy that the cruel death in Bengal has become a political slugfest between the Centre and the State. The onus is on every government to ensure that laws are implemented effectively, and the police work without bias to prevent and punish sexual assault. Justice will be better served if barriers to women’s advancement are removed by first making workplaces and homes safe for them.


Date: 05-09-24

सशक्त बनाई जाए शिक्षक की संस्था

गिरीश्वर मिश्र, ( लेखक पूर्व कुलपति हैं )

सभ्य समाजों में शिक्षा का महत्व सदा से रहा है। शिक्षित होकर जीने का सलीका आता है और मानवीय संवेदना का भाव विकसित होता है। पशुता से मुक्ति के लिए विद्या पाने की इच्छा की गई और कहा गया कि विद्याविहीन मनुष्य पशु होता है। विद्या के संस्कार न हों तो व्यक्ति के आचरण और व्यवहार में पशुता हावी होने लगती है। इसलिए कहा गया है कि अज्ञान दुखदायी होता है और अज्ञानी आदमी को जीवन में तमाम तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है।

ज्ञान पृथ्वी पर सब चीजों से अधिक पवित्र है और उसे पाकर दुखों से छुटकारा मिलता है। उपनिषद कहते हैं ज्ञान से ही आदमी को मुक्ति मिलती है: ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: । ज्ञान न केवल सही राह दिखाता है, बल्कि गलत राह पर जाने से बरजता भी है। ज्ञान से मिलने वाली उचित और अनुचित के विचार की शक्ति सही निर्णय लेने में सहायक होती है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि किसी सभ्यता की प्रगति उसकी ज्ञान की पूंजी (नालेज कैपिटल) से आंकी जाए।

ज्ञान, विद्या और शिक्षा को मानुष भाव की स्थापना, रक्षा और संवर्धन के लिए आवश्यक माना गया। शिक्षा की पुख़्ता व्यवस्था के लिए उसका संस्थागत रूप बनाना अगला कदम था। वाचिक आदान-प्रदान के साथ पुस्तकें तैयार होनी शुरू हुईं, विद्यालय बने और विद्यालय जाना सभ्य जीवन का हिस्सा बन गया। यह बड़ा कारगर सिद्ध हुआ। शिक्षा की मुख्य धुरी के रूप में गुरु या अध्यापक की भूमिका निर्धारित की गई।

गुरु को शिक्षा प्रक्रिया का केंद्रबिंदु बनाया गया, जो शिक्षा के उद्देश्य, उसकी विषय-वस्तु, उसके उपादान आदि को निर्धारित करता था। भारत में प्राचीन गुरुकुलों और गुरुओं की लंबी श्रंखला रही है। राम के गुरु वशिष्ठ, कृष्ण के सांदीपनि और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य प्रसिद्ध पौराणिक चरित्र हैं। देश निर्माण में चाणक्य जैसे गुरुओं की भूमिका का अत्यंत प्राचीन इतिहास है। भारत में गुरुओं की अटूट परंपरा में अगणित नाम हैं।

ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के कुछ प्रमुख नाम हैं याज्ञवल्क्य, यास्क , कपिल, कणाद, व्यास, पाणिनि, उदयन, चरक, सुश्रुत, पतंजलि, शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, नागार्जुन, वसुबंधु, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट हेमचंद्र आदि। इन्होंने ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में गुरु परंपरा की अमिट छाप छोड़ी, जो अनेकानेक ग्रंथों से भलीभांति प्रमाणित है। व्यक्ति की जगह परंपरा प्रमुख रही है। सिख गुरु परंपरा स्वयं में एक अद्भुत उपलब्धि है। गुरुओं की यह पंरपरा काल के थपेड़ों के बीच कुछ उतार-चढ़ाव के साथ प्रवहमान रही है। देश-काल में बदलाव के साथ उसके रूप भी बदलते रहे हैं। गुरु गोरखनाथ, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, रहीम आदि की कविता में भी वही चिरंतन गूंज मिलती है, जिसके उत्स वेदों में दिखते हैं।

लोक और आध्यात्मिक सब प्रकार के ज्ञान को साधने में गुरु ही सहायक होता है। जीवनोपयोगी ज्ञान के लिए गुरु के निकट प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण था। गावों और शहरों में भी विद्यालयों की अच्छी व्यवस्था को लेकर अंग्रेजों की आरंभिक रपट विस्मयजनक है और कदाचित इसकी शक्ति को समझ कर ही उन्होंने भारतीय शिक्षा की कमर तोड़ने का षड्यंत्र रचा। उन्हें आशातीत सफलता भी मिली।

शिक्षा की पाश्चात्य व्यवस्था भारतीय जनों को औपनिवेशिक परिस्थितियों में नई, आकर्षक और धनोपार्जन में सहायक दिखी। उसे एक बार जो अपनाया गया तो उसके चंगुल से हम आज तक बाहर नहीं निकल सके। धीरे-धीरे अध्यापन की स्थिति दूसरी नौकरियों जैसी होती गई। उसकी गरिमा में ह्रास हुआ। गुरु जनों के भी जाति और वर्ग बनते गए। उनके आचरण में भी कमजोरियां आती गईं।

शिक्षा संस्थाओं के आज कई स्तर हैं और अध्यापकों के वेतन और अन्य सुविधाओं में भी बड़ा फर्क है। कार्य की संस्कृति भी भिन्न है। आइआइटी, आइआइएम आदि संस्थाओं को स्वायत्त ढंग से काम करने अवसर है। फलतः वहां पर गुणवत्ता का स्तर बना हुआ है, जबकि अन्य विश्वविद्यालय प्रश्नांकित हो रहे हैं। यह दुर्भाग्य है कि शिक्षकों और सुविधाओं अनदेखी करते हुए संस्थाएं दनादन खुल रही हैं, फिर भी आज प्रवेश न पाने वाले छात्र प्रवेश पाने वालों से अधिक हैं और उनमें बहुत से योग्य विद्यार्थी भी हैं।

निजी क्षेत्र में भी शिक्षा के लिए द्वार खुले हैं, पर सुविधा, स्वायत्तता और गुणवत्ता की दृष्टि से वहां स्थिति असंतोषजनक है। वे मंहगे भी हैं। इनके साथ ही कोचिंग और ट्यूशन की संस्थाओं का जाल भी पसरता जा रहा है और आज उनकी बैसाखी पर ही अकादमिक प्रतियोगिता में सफलता का दारोमदार है। शिक्षा संस्थाओं में औपचारिक शिक्षा की अपर्याप्तता चिंताजनक हो रही है।

विद्यालयीय स्तर की शिक्षा डराने वाली हो रही है। शिक्षक-प्रशिक्षण के नाम पर अभी हम प्रभावी कदम नहीं उठा सके हैं। इन सबके पीछे ज्ञान के अतिरिक्त राजनीति, भ्रष्टाचार और अवांछित हस्तक्षेप प्रमुख कारण हैं। अध्यापन अब रुचि और योग्यता का प्रश्न नहीं रहा। अब कोई भी अध्यापक हो सकता है, बशर्ते व्यवस्था में पैठ हो। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ नीतिगत स्तर पर भी लगातार समझौते हो रहे हैं। आज सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर की शिक्षा में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि की लगातार गिरावट चिंता का विषय हो रही है।

इस सबके मूल में शिक्षकों की समुचित भागीदारी की कमी है, चाहे वह योग्यता और कौशल की कमी के कारण हो या फिर उनके मन में पल रहे असंतोष के चलते। नौनिहालों यानी समाज के भविष्य को गढ़ते-तराशते शिक्षकों के शोषण की बात सर्वविदित है। उनकी स्थिति सुधारने पर सरकारों को वरीयता से विचार करना होगा। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता देश की आत्मा के साथ धोखा है।

आज शिक्षा का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। इंटरनेट की बदौलत आनलाइन सीखने की प्रक्रिया गति पकड़ रही है। अब मोबाइल और लैपटाप संचार, संवाद, लेखन, परीक्षा आदि को नया आयाम दे रहे हैं। कक्षा में स्मार्टबोर्ड लग रहे हैं। यह सब एकतरफा नहीं है। मनुष्य की पकड़ बढ़ने के साथ खुद मनुष्य पर यंत्र की पकड़ भी बढ़ रही है।

गुरु शब्द के जो भी अर्थ किए जाते हैं वे हमारा ध्यान गुरुता, गांभीर्य और श्रेष्ठता जैसे उदात्त भावों के स्रोत की ओर ले जाते हैं । गुरु वह होता है, जो ज्ञान के अंजन से शिष्य की आंख खोल देता है। वह अंधकार दूर कर प्रकाश की ओर ले जाने वाले माध्यम होता है। गुरु यानी शिक्षक अपने आप में एक संस्था है। आज इस संस्था को पुनर्जीवित कर सशक्त बनाने की आवश्यकता कहीं अधिक बढ़ गई है।


Date: 05-09-24

बाजार, सरकार और समाज के बीच संतुलन की दरकार

अरुण मायरा, (लेखक योजना आयोग के पूर्व सदस्य हैं)

सरकार ने विपक्षी दलों के दबाव में उच्च पदों के लिए बाहरी स्तर पर सीधी भर्ती की योजना (लैटरल एंट्री स्कीम) वापस ले ली है क्योंकि इन दलों की शिकायत थी कि इससे ‘पिछड़े वर्ग’ के लिए सरकार में उच्च स्तर पर सेवाएं देने के मौके कम हो जाएंगे। अपने बचाव में तर्क देते हुए सरकार के समर्थकों का कहना है कि सीधी भर्ती की योजना का प्रस्ताव संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के शासनकाल में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था।

इसके अलावा कांग्रेस जब सत्ता में थी तब यह उच्च स्तर पर अनौपचारिक तरीके से सीधी भर्तियां कर रही थी। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की लैटरल एंट्री योजना का मकसद सरकार में संयुक्त सचिव के स्तर पर नई तरह की प्रतिस्पर्द्धी क्षमता वाले लोगों को प्रवेश दिलाना था जिसका अनुसरण मौजूदा सरकार कर रही है।

लैटरल एंट्री योजना की उपयुक्तता का निर्णय इस बात से नहीं किया जा सकता है कि इस विचार को लेकर कौन आया। इसका मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि क्या यह प्रशासन से जुड़े सुधार और नागरिकों के कल्याण सुधार के लिए सही समाधान है।

सभी देशों की सरकारों को कई सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक समस्याओं का हल भी अवश्य ही करना पड़ता है। ये सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में सूचीबद्ध हैं जिसे 2030 तक हासिल करने के लिए सभी सरकारों ने सहमति जताई है। मूल रूप से इन लक्ष्यों का उद्देश्य मुक्त बाजार के दबाव से पीछे छूट गए लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने की रफ्तार बढ़ाने के साथ ही पर्यावरणीय नुकसान को कम करना है।

दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा असमानता है। सभी धर्मों और जातियों से जुड़े नागरिक अवसरों की तलाश में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अधिकांश लोग पीछे भी छूटते जा रहे हैं। शिक्षा और रोजगार के अपने अधिकारों को संरक्षित करने की चाह रखने वाले लोगों की तादाद 50 प्रतिशत की सीमा पार कर गई है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां के पर्यावरण पर भारी दबाव है और जहां ताजा पानी के स्रोत खत्म हो रहे हैं। भारत में सबसे अधिक प्रदूषित शहर हैं तथा इसके सबसे अधिक उत्पादक कृषि क्षेत्रों में भी भूमि क्षरण की स्थिति बन रही है।

21वीं सदी में प्रशासन के लिए चुनौती बाजार, समाज और सरकार के संस्थानों के स्तर पर है। सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक समस्याएं इतनी जटिल हो गई हैं कि इनका साथ-साथ समाधान अवश्य किया जाना चाहिए। केवल पर्यावरणीय समस्याओं का हल करने वाले विशेषज्ञ, सामाजिक और आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। धीमी वृद्धि और संतुलित बजट की आर्थिक समस्याओं को हल करने का लक्ष्य लेकर चलने वाले अर्थशास्त्री, सामाजिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों को बाहरी मानने वाले मॉडल का इस्तेमाल करते हुए एसडीजी में सूचीबद्ध समस्याओं के संयोजन का हल नहीं निकाल सकते हैं।

100 वर्ष पहले दो द्वितीय युद्ध के बीच एक अनियंत्रित बाजार से पश्चिमी देशों के समाज में एक संकट पैदा हुआ जिस बाजार का नियंत्रण सरकार पर्याप्त रूप से नहीं कर रही थी। हालांकि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करते हुए समाज को सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराते हुए सुगम जीवन स्तर के लिए सुधार करना पड़ा।

इसके अलावा कारोबार सुगमता के स्तर में कमी लाते हुए बाजार में एकाधिकार को तोड़ना था। इसके करीब 50 वर्ष बाद वैश्विक तेल आपूर्ति में बाधाओं के चलते मुद्रास्फीति और स्थिर आर्थिक वृद्धि को देखते हुए बाजार और सरकार के बीच के रिश्ते में दोबारा समायोजन की जरूरत थी। उसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कहा था, ‘सरकार समाधान नहीं बल्कि समस्या है।’

फ्रांसिस फुकोयामा के मुताबिक वैचारिक संघर्ष का इतिहास अंततः सरकार को अर्थव्यवस्था में दखल न देने वाले वॉशिंगटन कंसेंसस जैसी विचारधारा और 1991 में सोवियत संघ के विभाजन के साथ खत्म हो गया। इस तरह समाजवाद का अंत हुआ और पूंजीवाद का उभार हुआ।

सभी देशों में सरकार के प्रमुखों को वरिष्ठ अधिकारियों को चुनने की आजादी है जिन पर वे भरोसा करते हैं चाहे वह अमेरिका, फ्रांस के राष्ट्रपति हों या फिर ब्रिटेन या भारत के प्रधानमंत्री हों। मितु सेनगुप्ता ने (‘फ्रॉम हार्ड सेल टू सॉफ्ट सेलः दि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ऐंड इंडियन लिबरलाइजेशन’, वर्ल्ड अफेयर्स, वॉल्यूम-14, नं. 1, स्प्रिंग 2010) यह समझाया है कि कैसे बाजार समर्थक आर्थिक सुधारों की अमेरिकी विचारधारा के बीज भारतीय राजनीति में बोने के लिए, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और पश्चिमी विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले अर्थशास्त्रियों को लैटरल एंट्री के जरिये देश के वित्त और आर्थिक संस्थानों उच्च पद दिए गए जैसे कि मुख्य आर्थिक सलाहकार, राष्ट्रीय योजना संस्थान के प्रमुख, रिजर्व बैंक के गवर्नर आदि जैसे पद।

यह प्रथा संप्रग और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दोनों की सरकार के कार्यकाल के दौरान जारी रही। बाजार की यही विचारधाराएं 1980 के दशक से भारतीय सरकारों का मार्गदर्शन कर रही है। मौजूदा सरकार ने सीधी भर्तियों के जरिये आर्थिक नीतियों की दिशा तय करने के लिए उच्च पदों पर नियुक्ति की है जैसे कि मुख्य आर्थिक सलाहकार, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर और वित्त आयोग के अध्यक्ष जो आर्थिक नीतियों के पैरोकार होते हैं।

सरकार को अर्थव्यवस्था में कम से कम दखल देना चाहिए। वॉशिंगटन कंसेंसस की विचारधारा ने वास्तव में समाज और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, जिसे तुरंत ठीक करने की जरूरत है। इसके साथ ही बाजार, सरकार और समाज के बीच तालमेल बनाने की जरूरत है। सरकार को बाजार की ऊर्जा को नियंत्रित करना चाहिए और इसका इस्तेमाल सभी नागरिकों, खासकर सबसे गरीब और कमजोर लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए करना चाहिए।

सरकार को उसी तरीके से आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए निवेश नहीं करना चाहिए जिससे पर्यावरण और सामाजिक समस्याएं हुई हैं और यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कोई अदृश्य शक्ति इन समस्याओं का हल निकाल देगी। सरकार को बहुमुखी प्रणालियों का प्रबंधन करने के लिए समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नई क्षमताओं की दरकार है।

16वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण काल के बाद से, विज्ञान और उद्योग ने जटिल चीजों के बारीक पहलुओं के लिए विशेषज्ञ तैयार कर प्रगति की है। क्षेत्र विशेषज्ञ एक क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानते हैं लेकिन वे सभी क्षेत्रों के बारे में कम ही जानते हैं। हकीकत यह है कि कोई भी पूरी तस्वीर नहीं देख सकता है। इसलिए, एक क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा दिए गए समाधान दूसरे क्षेत्रों में उलटा असर डालते हैं। शासन सुधार पर काम करने वालों को फिर से लैटरल-एंट्री योजना पर विचार करना चाहिए।

सरकार को नीति निर्माताओं और अमल करने वालों की आवश्यकता है जो जटिलता से डरें नहीं लेकिन वे इसे समझें और अपनाते हुए कई क्षेत्रों के लिए समाधान तैयार करें। सरकार को उच्च स्तर पर शासन प्रणाली से जुड़े विचारकों की जरूरत है, न कि अधिक क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों की। वरिष्ठ पदों पर सभी अधिकारियों को तंत्र से जुड़ी सोच के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

अंत में, कारोबार का काम केवल कारोबार तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। निजी उद्यमों के प्रबंधक जो अपने उद्यमों के विकास और लाभ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षण पाते हैं उन्हें भी समाज और पर्यावरण के कल्याण को बेहतर बनाने के लिए पूरे शासन तंत्र से जुड़ी व्यापक सोच और उस पर अमल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि एक नया तरीका अपनाया जाए। वॉशिंगटन कंसेंसस नाम की इस शासन में मुक्त बाजार विचारधारा के 50 साल का चक्र खत्म हो रहा है और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में भी ऐसा हो रहा है।


Date: 05-09-24

युद्ध विराम पर कुठाराघात

संपादकीय

गाजा के रफाह में बंधक बनाए गए पांच इस्राइली और एक अमेरिकी नागरिकों के शव मिलने से युद्ध विराम की प्रक्रिया को धक्का पहुंचा है। शव एक सुरंग से मिले हैं। इसकी प्रतिक्रिया में इस्राइल ने रफाह और गाजा सिटी समेत पूरे क्षेत्र में हमले किए जिससे 30 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। शव बरामद होने के बाद इस्राइल के नागरिकों पर गंभीर प्रतिक्रिया हुई। हजारों लोग सड़क पर उतर आए और सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। इनका मकसद देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू पर बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम करने के लिए दबाव डालना था लेकिन नेतन्याहू युद्ध विराम के पक्ष में नहीं हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि हमास को पूरी तरह खत्म करने तक युद्ध जारी रहे। वस्तुतः उनका विश्वास है कि यह युद्ध जितना लंबा चलेगा इस्राइली नागरिक फिलिस्तीन के साथ किसी भी समझौते के खिलाफ होते जाएंगे। हालांकि नेतन्याहू पर गाजा में युद्ध विराम का काफी दबाव है, लेकिन वह युद्ध जारी रखने पर अड़े हुए हैं। 7 अक्टूबर, 2023 को इस्राइल पर हमास ने हमला किया जिसमें अनेक इस्राइली नागरिक मारे गए थे। इस घटना का इस्राइल के सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव है। सड़कों पर उतरे इस्राइली नागरिकों का मानना है कि नेतन्याहू सरकार ने बंधकों की रिहाई के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। नेतन्याहू अगर युद्ध विराम के लिए समझौता कर लेते तो बंधकों को छुड़ाया जा सकता था। हाल में सरकार के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके केंद्र में बंधकों की रिहाई का मुद्दा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का भी मानना है कि नेतन्याहू बंधकों की रिहाई के लिए गंभीर प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर बाइडन नेतन्याहू पर युद्ध विराम के लिए दबाव नहीं डाल सकते। इस्राइल के रक्षा मंत्री युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। नेतन्याहू के इस विचार से सहमत नहीं हैं कि फिलाडेल्फिया कोरिडॉर पर इस्राइल का नियंत्रण बना रहे। मिस्र और गाजा के बीच यह कोरिडॉर युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर एक मुख्य बिंदु बना हुआ है। इस युद्ध से इस्राइल को भी भारी आर्थिक क्षति हो रही है लेकिन नेतन्याहू की जिद युद्ध विराम के लिए बड़ा अवरोधक बनी हुई है। देखना है कि युद्ध रोकने के लिए इस्राइली नागरिक जो दबाव बना रहे हैं, उसका नेतन्याहू पर कितना असर पड़ता है।


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