04-12-2020 (Important News Clippings)

Afeias
04 Dec 2020
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Date:04-12-20

State Vs Love

Court rulings upholding individual autonomy call for immediate scrutiny of UP’s regressive ordinance

TOI Editorials

A string of high court judgments that resoundingly uphold the rights of consenting adults to marry and cohabit all but flattens the political attempts to criminalise interfaith marriages. Multiple rulings of the Allahabad high court besides the Delhi and Karnataka HCs reaffirmed that an adult’s choice of marriage is a fundamental right. The Allahabad HC decisions are significant as Uttar Pradesh’s ordinance targeting interfaith marriages has logged its first FIR and arrest. Madhya Pradesh, Karnataka and Assam have also signalled similar intent.

Terming as flawed a 2014 Allahabad HC judgment’s contention that religious conversion solely for marriage was prohibited, note the words of a two-judge bench of the same court: “We do not see Priyanka Kharwar and Salamat Ansari as Hindu and Muslim, rather as two grown-up individuals who – out of their own free will and choice – are living together peacefully and happily over a year.” Kharwar had converted to marry Ansari and this was challenged by her parents. This week, another Allahabad HC bench rooted for a live-in couple harassed by the woman’s family noting that “nobody including parents” had the right to interfere “where a boy and girl are major and are living with their free will”.

Similar views were also expressed by Karnataka HC in a Muslim man’s habeas corpus plea complaining of unlawful detention of his Hindu lover by her parents and the Delhi HC in reuniting a Hindu man with his adult Muslim wife, though the couple had eloped and married while she was still a minor. The UP “love jihad” law that invalidates and criminalises interfaith marriages and associated religious conversion through an overly broad and vague definition of “allurement” among other clauses, clashes with the spirit of the court rulings.

Eloping couples are often forced into religious marriages, and conversion too for interfaith couples, owing to the secular but unhelpful Special Marriage Act. Instead of placing onerous requirements on religious conversion including a two-month notice to the district magistrate, UP government could have eased rules for the 30-day public notice requirement under the Special Marriage Act as it involves no religious conversion. This would have deflected criticism over discriminating against interfaith marriages and helped UP in its current investment pitch by projecting a modern, progressive destination. With individual liberties at stake as trial courts start hearing cases stemming from the new law, Allahabad HC or Supreme Court must examine the ordinance’s constitutionality without delay.


Date:04-12-20

Governance Beyond Technological Fixes

ET Editorials

It is tempting to welcome with both hands the Supreme Court directive to the Centre and the states to institute videography of all areas within police stations and the offices of central investigation agencies, as a way to prevent police brutality. That would be facile, however. Technology cannot fix problems that have their roots in institutional structure and political culture. It would be far more effective to implement police reforms to depoliticise the working of the police and to make the force accountable, simultaneously, to the executive, the human rights watchdog and a committee of the legislature.

Suppose the court order is complied with, in full, and policemen converted into so many fish inside glass bowls, whose every movement and every sound is recorded and stored away; is that sufficient to eliminate torture? What is to prevent the police from arranging interrogation rooms outside police stations, where to carry out their third-degree practices? What is the guarantee that CCTV cameras will not suffer convenient outages or that the recordings would not be damaged, say, by water pouring from a leaky roof ? Is electronic surveillance the optimal utilisation, from the point of view of advancing the cause of justice, of the enormous sums that would be required to install cameras in every room and corridor of every police station in the country? Do we have the bandwidth to back up the videography recording in the cloud?

The other part of the order, to set up human rights courts in every district, is more welcome. Here, too, special courts to speed up some parts of the justice system are suboptimal, compared to the desirable solution of an efficient system that hears and disposes of cases with dispatch. Political empowerment of the citizen, who holds those who hold office to democratic account, is the bedrock of responsible government. That calls for deepening of democracy and institutional accountability of the civil service, the police and elected officials to the people. Judicial orders cannot deliver that.


Date:04-12-20

Skewed Justice

Supreme Court must listen to attorney-general, and take urgent steps to fix its gender deficit.

Editorial

Women belong in all places where decisions are being made”: The late American Supreme Court justice Ruth Bader Ginsburg’s dictum is a goal for institutions in all democratic societies. Unfortunately, the Indian judiciary falls far short of that standard. The highest court of the land, in the seven decades of its existence, has made space for only eight women judges. The current Supreme Court has two women justices. There has never been a woman Chief Justice of India. Women comprise 7.2 per cent of all the judges in the SC and the high courts for which data is available. Attorney-general KK Venugopal has done well to remind the Supreme Court of this yawning gender deficit at the heart of the Indian judicial system.

The attorney-general made these remarks in a written submission, when he was asked by an SC bench to weigh in on a particularly flagrant bail condition set by the Madhya Pradesh High Court. The HC had asked a man accused of “outraging the modesty of a woman” to visit the home of the victim and ask her to tie a rakhi. Nine women lawyers had moved the SC against the bail order, which they rightly said “trivialised” the violation. Similar observations on what constitutes women’s “character” and what is “becoming” behaviour of sexual assault victims surface too often in court proceedings. The attorney-general has called for gender sensitisation of judges and lawyers to avoid judgments which get tangled in patriarchal notions of honour when they should hold up constitutional rights.

But, as he also pointed out, it is not by sensitisation alone that institutions commit to equality. Greater representation of women across all levels of judiciary is urgently needed for dismantling patriarchal attitudes that sustain a system of rank injustice, in which courts are known to prod alleged sexual offenders and victims towards “compromise weddings”. Gender justice, since the December 2012 protests, has gained political and social visibility. But it is let down by entrenched patriarchal systems, which continue to resist change. This was illustrated in the shocking spectacle of a SC Chief Justice presiding over a case in which he had been accused of sexual harassment at workplace. That the SC, which also has empowering judgments on gender rights to its credit, could not institute an impartial mechanism to deal with the allegations, signifies a blindness for which it is accountable to history. It can make amends. The judiciary should heed the suggestions of the attorney-general to collect data and apprise itself of the gender skew in its workings, and take urgent steps to bridge the gap.


Date:04-12-20

The Iran challenge

Biden must go back to nuclear deal without expecting further concessions from Tehran

Editorial

When Joe Biden left the government in 2017 after having served as Barack Obama’s Vice-President for eight years, the U.S.-Iran relationship was on a totally different trajectory from what it is now. The U.S., along with other international powers, had signed a nuclear deal with Iran in 2015 and both countries were cooperating in the war against the Islamic State in Iraq. Then came Donald Trump, who pulled the U.S. out of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), as the nuclear deal is called, and reimposed sanctions on Iran. Now, when Mr. Biden would assume the presidency on January 20, one of his most pressing early diplomatic challenges would be Iran. During the campaign, his promise was to take the U.S. back to the deal, but any such move would meet with strong opposition from its allies in West Asia, especially Israel. The assassination of Mohsen Fakhrizadeh, a top Iranian nuclear physicist, last week has escalated tensions in the region. Iran has blamed Israel for the attack (Israel has neither confirmed nor denied reports of its involvement in the hit) and vowed revenge. Any retaliatory actions by Iran could cause a further flare-up, even leading to an open war, which could scuttle diplomatic options for a Biden administration.

After the election, Mr. Biden has reaffirmed his commitment to the nuclear deal. But he has said he will seek to extend the restrictions on Iran (15 years, according to the JCPOA) and discuss the Islamic Republic’s “malign” activities in West Asia. This suggests that Mr. Biden, like Mr. Trump did after unilaterally withdrawing from the agreement, would want amendments to the original accord. Mr. Trump had expected Iran to come to the table to renegotiate the deal, but Tehran did not give in to the pressure. When the Trump administration exerted ‘maximum pressure’, Iran came up with ‘maximum resistance’. The tensions took both countries to the brink of war twice, first when Iran shot down an American drone over the Gulf in June 2019 and then when the U.S. killed Iranian General Qasem Soleimani in January this year. The question now is whether Mr. Biden, with an emphasis on diplomacy, would manage to restore the lost trust between the two countries and be able to revive the deal. It is in everybody’s interest that the nuclear deal is revived which would not only deny Iran a path to the bomb but also restore some order in the region. Mr. Biden will have to reassert himself and rein in America’s allies from launching more provocative attacks on Iranian regime figures, and press Tehran to return to the terms of the agreement and further talks on the country’s regional activities in return for economic and security assurances. Iran, on its part, should observe strategic patience and give diplomacy another chance.


Date:04-12-20

Does India’s neighbourhood policy need reworking ?

India should have a plan for continuous engagement at various levels

Recent visits by Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla and National Security Adviser Ajit Doval to countries in the region appear to show new energy in India’s neighbourhood policy. Over the past few years, there have been many strains in ties with neighbours — for instance, with Nepal over its Constitution in 2015 and now over the map, and with Bangladesh over the Citizenship (Amendment) Act (CAA). Shyam Saran and Constantino Xavier discuss India’s neighbourhood policy in a conversation moderated by Suhasini Haidar. Edited excerpts:

Is India’s policy in need of reworking?

Shyam Saran: This new energy is welcome. However, it is extremely important that our engagement with our neighbouring countries should not be episodic. It should not be event-oriented; it should be process-oriented. And we should have a plan for continuous engagement at various levels. Also, the present political dispensation’s domestic drivers have relegated foreign policy objectives to the background, whether it is with respect to Bangladesh and the CAA or, much more dramatically, with Pakistan. So, I hope that going forward, there will be an awareness that there is a price to be paid if we try to always prioritise domestic factors over foreign policy issues. And this is particularly important in terms of our neighbourhood policy. India should fashion its diplomacy in a manner which does not give rise to feelings [amongst smaller neighbours] of being slighted or marginalised.

Constantino Xavier: I would say that India’s neighbourhood policy has been a constant work in progress. It is almost impossible for India to get all its ducks in a row in the neighbourhood at one time as it’s a very complex region. It is one of the largest regions in the world by population. It is one of the least integrated regions with tremendous deficits in terms of infrastructure, connectivity, and interdependence. And it is a region that is now being exposed to various geopolitical competition dynamics, with China making a grand entry and the U.S. developing relations on its own with some of India’s neighbours. So, this is a difficult region, I think, as any official who has dealt with the region recognises, and there will never be great solutions or great setbacks. If the main objective of India’s neighbourhood policy is to connect and have closer links with immediate neighbours, which has been stated by various Indian Prime Ministers over the last 20 years, then I would risk saying that India is doing more than ever today on connectivity and regional policies. The capacity of China to deliver on its commitments exposed India’s deficit, and I would say that China has done India a great favour because it’s really pushed India to do much more, to focus on its neighbourhood, which for a long time it took for granted.

In his book The India Way, External Affairs Minister S. Jaishankar says in dealing with India’s neighbours “generosity and firmness must go hand in hand”. Do you agree that both are required?

SS: No, I think diplomacy is not a simple game of being either tough or generous. I think it is a much more nuanced, complex exercise. I think the bottom line should be that if you have determined what your key interests are, then it is better to make it known what the red lines are.

CX: I’d say what is needed from India more than firmness is clarity. It is very easy to accuse any of India’s neighbouring countries of being too close to China. But it’s very difficult to set out the exact terms of what they should or shouldn’t do with China. I’m concerned that sometimes [India uses] the security threat from China as an excuse to limit the capacity [of neighbours] to deepen relations with China or to accept Chinese investment for their own infrastructure modernisation. Naturally all these countries in India’s neighbourhood will try to balance. They will always be anxious about India, which is the de facto giant in this geography. The only way to really solve all this is to focus on creating interdependence in this region that will give India strategic leverage.

Is there a way to counter China’s forays into the region, including on COVID-19 assistance?

CX: No, we live in a region that has an open competitive market. That means that all these countries in India’s neighbourhood that used to depend and rely much more on India in the past are adopting a first come, first served policy. They have an open door policy and they don’t care if it is Chinese ventilators or Indian ventilators that are reaching their capitals first. Hence, if you look at the various connectivity initiatives that India has taken over the last few years in the neighbourhood, in terms of energy, interdependence, infrastructural connectivity, grants and loans, the numbers have been going up. And that is not just because India’s feeling more generous towards its neighbours; it’s because India is facing competition from China.

SS: If we try to match China dollar for dollar, road for road, or project for project, I think we will constantly be trying to catch up. Connectivity is certainly a very important area. Building connections with all our neighbours, whether it is through highways, railways, the revival of riverine transportation or sub-regional energy grids, are things that we can do, because what they do is they bring into play what is one of the greatest assets which we have with respect to all our neighbours, and that is proximity. But this connectivity has to be linked with the ‘software of connectivity’. There is no point in having a glass-topped highway connect if trucks have to stop at the border for hours and hours. The procedures for allowing in cargo or people are still archaic compared to, for example, what we find in Southeast Asia or Europe. Also, we often speak about the importance of transit, for example, through Bangladesh to our Northeast or through Pakistan to Central Asia, but what many people do not realise is that as far as most of our neighbours are concerned, we are the most important transit country. Why can’t we, for example, give ‘national treatment’ to our neighbours with respect to the use of our transportation network or ports, and exports and imports? We should aim to be the best possible alternative in terms of the economic development of our neighbours. If we can do that, I think the picture will dramatically change.

Should India see U.S. engagement in the South Asian region as a counter to China, as a boon, or as a cause for concern where India could get cut out?

CX: As far as I see, the [government’s] approach for coordination and cooperation with other extraregional powers except China has been welcome. If you look at Nepal [in the past], the British had their development cooperation programme, the Japanese had theirs, the Americans had theirs, and India had its own. And often these countries were working in parallel without coordinating, which only benefited China because it plays a divide and rule approach and has been able to make the most of it. In the past few years, India has been much more open to coordinating and aligning policies in South Asia. That has an advantage because it increases synergies with the Japanese in Sri Lanka for infrastructure financing and with the U.S. and India on political issues, for example. I’d say the bottom line is of working closer together with like-minded partners that are fellow democracies, that think alike about developmental priorities and also about economic connectivity with the rest of the world.

SS: I have a slightly different view. Since we are not in a position to really match the kind of resources that China is able to deploy in the neighbourhood, it does make sense for us to join other partners which are currently benign partners, like the U.S. or Japan. But to give you the example of the time that I was Ambassador in Nepal, we coordinated with other countries under the clear understanding that India would be in the lead. So, in the current phase, my sense is that perhaps that element is getting weakened. Perhaps the U.S. or Japan or others may be pursuing projects or activities that are not necessarily aligned to India. This could be a problem in the future. I hope that India’s objectives and interests remain the primary elements in any initiative by other countries in the region.

All discussions of India’s policies in the neighbourhood today are held without mentioning the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), given that India had refused to attend the summit in Pakistan over the terrorism issue. Is SAARC dead? Is it even relevant anymore?

CX: The format of SAARC is outdated and does not serve the complex, fluid regional cooperation agenda any longer. I think India has taken a pragmatic policy. It is unfortunate of course, but Pakistan has taken a very different approach to regional connectivity, where it sees itself mostly as a hub between China and the Gulf or Central Asian regions, so towards the west and the north, and India therefore had to respond and seek to gravitate more towards the south, to the Indian Ocean region, and the east, across the Bay of Bengal with Southeast Asia. Effectively, what we’ve been witnessing over the last four years is another chapter in the split of the subcontinent between India and Pakistan that has manifested in the stagnation of SAARC.

India has revived BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) and worked in the BBIN (Bangladesh-Bhutan-India-Nepal) quadrilateral for a framework on motor vehicle and water governance, which don’t hold India’s cooperation agenda hostage to a consensus at SAARC, which will always depend on a Pakistani veto.

SS: BBIN and BIMSTEC should be pursued for their own merits, but I do not see them replacing SAARC. If we consider regional integration to cover the whole of South Asia, even if we are having difficulties currently with Pakistan, even if Pakistan’s orientation is today more towards China or towards its western flank, I think the overall objective and the idea of a fully integrated South Asia is something we should always keep in front of us. Our other neighbours, with perhaps the exception of Bhutan, are interested in SAARC. They see SAARC as a worthwhile platform for regional cooperation. Now, if India is going to turn its back on SAARC, if India walks out, for example, there could even be a possibility of China being welcomed into SAARC. If that were to happen, our challenges would become even worse. So, I think that even though SAARC at this point of time is not functioning as the best instrument for promoting regional cooperation, there are various other reasons, particularly with respect to how the political dynamics in this region are working out, to keep that vision alive. I would not be in a hurry to abandon SAARC.


Date:04-12-20

किसान आंदोलन ने बताया, असली ‘विपक्ष’ कहां है

राजदीप सरदेसाई, वरिष्ठ पत्रकार

‘जो सड़क रोककर प्रदर्शन कर रहे हैं, वे क्या वाकई में किसान हैं?’ यह सवाल प्राइम टाइम टीवी न्यूज पर बहुत से वे लोग पूछ रहे हैं, जो वातानुकूलित स्टूडियो से कम ही बाहर आते हैं। सरकार के प्रवक्ता का दावा है कि वे कांग्रेस द्वारा प्रायोजित समूह हैं। भाजपा के सोशल मीडिया योद्धा कहते हैं कि वे खालिस्तान समर्थक हैं। पहली धारणा आसानी से नकार सकते हैं क्योंकि अगर कांग्रेस के पास वाकई में किसान आंदोलन को प्रायोजित करने के संसाधन होते, तो वह संसद में 52 सांसदों पर नहीं सिमटती। विरोध कर रहे किसानों को खालिस्तानी बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह जहरीली मानसिकता है, जो सरकार विरोधी प्रदर्शन को राष्ट्रविरोधी बता देती है। कुछ लोग शायद भिंडरांवाले के समर्थन में बोल रहे हैं, लेकिन यह पर्याप्त कारण नहीं कि दर्जनों छोटे-बड़े किसान संघों के आंदोलन को सिख अलगाववाद से जोड़ दें।

हम फिर अपने मूल सवाल पर आते हैं। आखिर ये प्रदर्शनकारी कौन हैं जो इतनी ठंड में राजधानी को घेर रहे हैं? क्या हो अगर कोई कहे कि इन प्रदर्शनकारियों का कोई चेहरा नहीं है और ये आम भारतीय नागरिक हैं जो नए कानूनों को लेकर नाराज और चिंतित हैं कि ये उनके काम करने के पारंपरिक तंत्र को बिगाड़ सकते हैं? ऐसा नहीं है कि नए कृषि कानून किसानों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। इसके विपरीत कई कानून लंबे समय में किसानों को लाभ ही पहुंचाएंगे। बात सिर्फ इतनी है कि केंद्र का कानूनों को लाने का फैसला एकतरफा है, जो धान और गेहूं की फसल की बिक्री व खरीद के अच्छे से स्थापित तंत्र को काफी बदल सकता है, जिससे पंजाब के किसानों का अनिश्चितता को लेकर भड़कना जायज लगता है।

बिना स्थायी समिति की निगरानी के, बहुत कम सलाह-मशविरे से, संसद में बहुमत के बल पर जिस तरह से कृषि कानून पारित किए गए, वही मौजूदा विरोध की जड़ है। जब सरकार के सहयोगी रहे अकाली दल को ही सरकार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, तब उन्हें मनाने की बहुत कम कोशिश हुई। राजनेताओं के अलग होने के अपने हित रहे होंगे लेकिन दूर मंडी में बैठे उस किसान का क्या जिसकी पहुंच सत्ता के कुलीनों तक नहीं है?

शासन और सुधार का मोदी मॉडल ‘दबंग’ सरकार के इर्द-गिर्द बना है, जो फरमान से राज करती है, जहां प्रभावितों से संवाद नहीं होता। ऐसे कई उदाहरण है जहां मतभेद की आवाज को दबाया गया या अपराध तक बता दिया गया। उदाहरण के लिए शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रही महिलाओं को ‘पाकिस्तानी एजेंट’ कहा गया। उन महिलाओं से बात करना तो दूर, बल्कि उन्हें डराया-धमकाया। प्रदर्शनकारियों से सार्थक बात की कम कोशिश की गई, आखिर वे भाजपा का वोट बैंक जो नहीं थे।

इसके विपरीत, किसान किसी भी सरकार का महत्वपूर्ण वोट बैंक होते हैं। सरकार की मीडिया मशीन जोर देती है कि कैसे मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया और छोटे किसानों को 6000 रुपए सालाना की सहायता राशि दे रही है। बेशक बड़ी संख्या में किसानों ने भाजपा को वोट दिया, आप किसानों के समर्थन के बिना लगातार दो बार बहुमत नहीं जीत सकते (पंजाब शायद अपवाद है, जहां मोदी लहर को लगातार नकारा गया है)।

यह सब शायद बता रहा है कि किसी भी तरह का किसान ‘विद्रोह’ जल्द नियंत्रण से बाहर जा सकता है, जिसने सरकार को बातचीत करने पर मजबूर कर दिया। जब जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी या जब सीएए विधेयक तैयार किया गया, तब प्रभावित समूहों से बात करना जरूरी नहीं समझा गया क्योंकि जो इससे प्रभावित हुए, उन्हें सरकार की राजनीतिक गणना और केंद्र के प्रभुत्व को प्रभावित करने वाला नहीं माना गया। किसान अलग हैं। एक प्रदर्शन जो पंजाब से शुरू हुआ, वह आसानी से भाजपा शासित पड़ोसी राज्य हरियाणा और बड़ी किसान आबादी वाले अन्य राज्यों तक पहुंच सकता है। कश्मीर घाटी के नेताओं को जेल में डाल सकते हैं, जेएनयू के छात्र कार्यकर्ताओं को धमका सकते हैं, शाहीन बाग की महिलाओं को नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन नाराज किसानों को शांत करना जरूरी है।

इसलिए पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रमों ने इस बात का संकेत दिया है कि मोदी सरकार के प्रभुत्व का ‘वास्तविक’ विपक्ष कहां है। यह राजनीतिक विपक्ष में नहीं है, जो कमजोर व दिशाहीन है। वह लोकतांत्रिक संस्थानों में भी नहीं है, जिन्हें प्रभावहीन कर दिया गया है। यह ज्यादातर दब्बू हो चुकी मीडिया में भी नहीं है, जिसने सत्ता को सच बताने की क्षमता खो दी है। यह शहरी मध्यमवर्ग में भी नहीं है, जो नोटबंदी जैसी भयंकर भूलों पर भी नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाता।

आदेशों के बल पर राज करने वाली निरकुंश सरकारों के लिए ‘विपक्ष’ दरअसल ‘साधारण’ भारतीयों का बड़ा समूह, तथाकथित आम आदमी-औरत है, जिसे विधि निर्माताओं द्वारा नजरअंदाज किया जाना पसंद नहीं। मोदी अब भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं लेकिन निजी लोकप्रियता का अर्थ हर मुद्दे पर स्थायी समर्थन की गारंटी नहीं है। किसी दूरगामी सुधार की पहल करते समय चिंताओं और गलतफहमियों को दूर करने के लिए अधिक सहमतिपूर्ण तरीका अपनाना जरूरी होता है। जब लोगों को किसी कानून को स्वीकारने के लिए मनाना हो, तो एकतरफा आदेश से काम नहीं चलता। आज किसान डरे हुए और चिंतित हैं, कल पता नहीं कौन असंतुष्ट हो जाए?


Date:04-12-20

विकराल होता लव जिहाद का जाल

शंकर शरण, ( लेखक राजनीतिशास्त्र के प्रोफेसर हैं )

हाल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव-जिहाद के खतरे से निपटने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। इसके अलावा और दो-तीन राज्यों में इसके खिलाफ कानून बनाने की तैयारी चल रही है। विडंबना देखिए कि इसे कुछ लोग हिंदुत्ववादियों का दुष्प्रचार बता रहे हैं। जबकि वे यह नहीं देख रहे कि वर्षों से कैथोलिक बिशप काउंसिल, सीरो मालाबार चर्च जैसी ईसाई संस्थाएं भी इस पर चिंता जता रही हैं। लव-जिहाद का मुद्दा सबसे पहले दिग्गज कम्युनिस्ट नेता वीएस अच्युतानंदन ने दस साल पहले उठाया था। वह तब केरल के मुख्यमंत्री थे। फिर कांग्रेस मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने 25 जून, 2012 को विधानसभा में बताया कि विगत छह साल में वहां 2,667 लड़कियों को इस्लाम में धर्मांतरित कराया गया। केरल हाई कोर्ट ने भी 2009 में लव जिहाद पर ही सुनवाई करते हुए कहा था कि झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर धर्मांतरण का खेल केरल में वर्षों से संगठित रूप से चल रहा है। स्वयं पुलिस रिकॉर्ड ने विगत चार वर्षों में प्रेम-जाल से जुड़े चार हजार ऐसे धर्मांतरणों का संकेत किया। तब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था कि वहां ‘इस्लामिक पॉपुलर फ्रंट’ की छात्र शाखा ‘कैंपस फ्रंट’ संगठित रूप से इसमें संलग्न थी। वह शैक्षणिक परिसरों में मुस्लिम युवकों को फैंसी कपड़े, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन देकर इसी काम के लिए सक्रिय रखता था। गैर-मुस्लिम लड़कियों को रिझाने, फिर नकली शादी या लोभ, दबाव, धमकी समेत किसी तरह धर्मांतरित कराने पर उन लड़कों को वह नकद इनाम भी देता था। कुछ समय पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट ने भी अलग-अलग मामलों में कहा था कि विवाह के मामले में जबरन धर्मांतरण रोका जाना चाहिए। उन्होंने अंतरधार्मिक विवाह के लिए एक महीने पहले नोटिस देना अनिवार्य करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को कर्नाटक के हादिया मामले में जबरन धर्मांतरण की जांच करने के आदेश दिए थे।

हालांकि यह केवल भारत की बात नहीं। सशस्त्र जिहाद की तरह लव-जिहाद भी अंतरराष्ट्रीय समस्या है। इंग्लैंड में सिख समुदाय यह खतरा दो-तीन दशकों से झेल रहा है। मुस्लिम युवक स्वयं को सिख बताते हुए सिख लड़कियों को बरगलाकर धर्मांतरित कराते हैं। एक ब्रिटिश अखबार के अनुसार पुलिस कई विश्वविद्यालयों में ऐसे उग्रवादी इस्लामी संगठनों पर नजर रखती है, जो ‘आक्रामक धर्मांतरण’ कराने में लगे थे। उन संगठनों के लड़के सिख और हिंदू लड़कियों को धर्मांतरित कराने में छल-प्रपंच, बदनाम करने, डराने से लेकर मार-पीट तक करते थे। इसके कारण वहां कई लड़कियों को पढ़ाई छोडऩी पड़ी। लव-जिहाद के संगठित अभियान का वर्णन ‘व्हाई वी लेफ्ट इस्लाम’ नामक पुस्तक में भी है। इसमें वैसे लव-जिहादियों के संस्मरण हैं, जो क्रिश्चियन लड़कियों को बरगलाकर मुसलमान बनाते रहे थे। वे उन लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए झूठी मोहब्बत का दिखावा करने से लेकर, ब्लैकमेलिंग और खुद को ईसाई बताकर शारीरिक संबंध बनाने तक कई प्रपंचों का इस्तेमाल करते थे। जितने रसूखदार परिवार की लड़की के के साथ यह प्रपंच किया जाता, इनाम की रकम उतनी ही बड़ी होती थी। मिस्र में तो ईसाई लड़कियों को धर्मांतरित कराने पर गाजे-बाजे के साथ जुलूस निकाला जाता है।

जाहिर है देश-दुनिया में ऐसा करने वाले युवक नि:संदेह मजहबी काम कर रहे हैं। तब इसे प्रेम क्यों कहना चाहिए? यह जिहाद है, क्योंकि वे छल-कपट आदि जैसे भी हो काफिरों को मुसलमान बना रहे हैं, जो उनका मजहबी निर्देश है। अत: वैयक्तिक या धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर झूठे नारे और अधूरी बातें पढ़ाकर हिंदू युवाओं को विचारहीन छोड़ देना घोर पाप है। हिंदुओं को दूसरे धर्मावलंबियों के समान अपनी शिक्षा की स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए हिंदू युवा धर्महीन बने रह जाते हैं। वे न स्वधर्म के बारे में जानते हैं, न परधर्म को। फलत: किसी भी आक्रामक मतवाद का शिकार होने के लिए अरक्षित बने रहते हैं, जबकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब हिंदू धर्म से कोई अलग होता है तो केवल एक हिंदू ही कम नहीं होता, बल्कि हिंदुओं का एक शत्रु बढ़ता है! श्री अरविंद ने भी एकतरफा धर्मांतरण की छूट को राष्ट्रीय एकता के लिए घातक बताया था। ऐसी गंभीर सीखों से हिंदू बच्चों को वंचित रखना उन्हें डूबने के लिए खुला छोड़ देने जैसा ही है।

चूंकि ईसाई, हिंदू या सिख लड़कियां स्वेच्छा से इस जाल में फंसती हैं इसलिए यह मुख्यत: कानूनी मुद्दा नहीं है। कानून बनाकर जबरदस्ती या धोखा रोक सकते हैं, लेकिन अंतरधार्मिक शादियों में हिंदू लड़के या लड़की के स्वेच्छा से मुसलमान बनने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। यद्यपि कोई मुस्लिम यदि ईसाई, हिंदू या बौद्ध बने तो उसे शरीयत कानून के नाम पर मार डाला जाता है या उस पर यह खतरा सदैव बना रहता है। इस चीज को कड़ाई से प्रतिबंधित करना होगा। जीवन के हरेक क्षेत्र को शरीयत के दबावों से दृढ़तापूर्वक मुक्त रखना हमारे राजनीतिक वर्ग की जिम्मेदारी है।

इसमें एक सबसे बड़ी गलती हिंदू समाज को शैक्षिक, धार्मिक मामलों में कानूनन हीन बनाए रखना है। भारत में हिंदुओं को अपने मंदिरों और अपनी शिक्षा संस्थाओं पर दूसरों के समान अधिकार नहीं हैं। इसीलिए हिंदू बच्चे दूसरे धर्मांवलंबियों की तुलना में वैचारिक रूप से असहाय से होते हैं। उन्हें शिकार बनाने में जिहादियों, कम्युनिस्टों या ईसाई एनजीओ आदि विविध तत्वों को आसानी होती है। यह आसानी उन्हें गैर-हिंदुओं को पकड़ने में नहीं होती। हिंदू लड़के-लड़कियां विवेकहीन, सूखी, भौतिकवादी शिक्षा के कारण धर्म-संस्कृति की मूलभूत बातों से भी अनजान रहते हैं। पक्षपाती सेक्युलर शिक्षा के कारण वे नहीं जान पाते कि कई मतवादों की मूल प्रतिज्ञाएं हिंदू हितों के विरुद्ध हैं। फलत: वे अपने जीवन में अहितकारी निर्णय लेते रहते हैं। इसकी दारुण विडंबना को समझने के लिए प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक भैरप्पा का चॢचत उपन्यास ‘आवरण’ पढ़ना श्रेयस्कर होगा।

वस्तुत: स्वयं हिंदू सेक्युलर-वामपंथियों द्वारा लव-जिहाद पर चिंता को ‘दुष्प्रचार’ बताकर खारिज करना भी उसी विडंबना का एक प्रमाण है। यह हमारे अंग्रेजी मीडिया में भी प्राय: दिखता है। इसलिए लव-जिहाद पर कानून से अधिक बुनियादी काम शिक्षा प्रबंध और मंदिर प्रबंध में हिंदू विरोधी पक्षपात खत्म करना है। यहां सभी समुदायों के लिए एक जैसे शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार होने चाहिए। इसका अभाव ही अनेक गंभीर समस्याओं की जड़ है। इसके लिए हमारे नेतागण दोषी हैं, लेकिन वे हिंदू जनता को ही दोष दे-देकर अपनी विभाजक, पक्षपाती नीतियों को छिपाते हैं। यह हिंदुओं पर तिहरी चोट है, जो बंद होनी चाहिए।


Date:04-12-20

बैंकिंग सुधारों के वास्तविक मापदंड

देवाशिष बसु

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश के निजी बैंकों के स्वामित्व दिशानिर्देशों और कॉरपोरेट ढांचे पर अपने आंतरिक कार्यदल की रिपोर्ट पिछले पखवाड़े जारी कर दी। इस रिपोर्ट पर चर्चा जोर-शोर से हो रही है, जिसमें सिफारिश की गई है कि ‘बड़ी कंपनियों या औद्योगिक घरानों को बैंकों के प्रवर्तक के रूप में मंजूरी दी जा सकती है…।’ आंतरिक कार्यदल ने यह भी सिफारिश की कि कॉरपोरेट घराने के स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) समेत अच्छी चल रहीं एनबीएफसी बैंक लाइसेंस प्राप्त कर सकती हैं। कार्यदल ने यह भी सिफारिश की कि भुगतान बैंकों को तीन साल के परिचालन के बाद लघु वित्त बैंकों में तब्दील किया जा सकता है।

इससे पहले आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को लघु वित्त बैंकों में बदलने की मंजूरी दी थी और वित्त वर्ष 2021 के केंद्रीय बजट में भी यूसीबी का पूरा नियंत्रण आरबीआई के हाथ में दे दिया गया। फिर अगस्त से मीडिया खबरों में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार कुछ सबसे छोटे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का निजीकरण करेगी। केंद्र सरकार की पीएसबी के साथ नासमझी भरी छेड़छाड़ जारी है। एक अहम और स्पष्ट कदम के तहत आरबीआई ने सिंगापुर के डीबीएस को उस कुप्रबंधित लक्ष्मी विलास बैंक के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी, जो उपयुक्त प्रस्ताव हासिल करने में नाकाम रहा है।

साफ तौर पर गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुआई में आरबीआई बैंकिंग सुधारों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो उसकी आम तौर पर सुस्त रफ्तार से बिल्कुल विपरीत है। इनके क्या नतीजे आ रहे हैं? इन उपायों में से ज्यादातर कैसे फलदायी साबित होने की संभावना है? क्या बड़े कारोबारी घरानों के बैंकों को अधिग्रहीत करने और उनका दुरुपयोग करने की चिंताएं वाजिब हैं? सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल (हालांकि इस पर बहुत कम चर्चा है) यह है कि क्या इससे जमाकर्ताओं के लिए बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता और लागत में कोई बदलाव आएगा?

1. बहुत जल्द कुछ नहीं

नई शुरुआत करने वालों के लिए अगर पिछली समयसीमा कोई संकेतक है तो नीतिगत बदलाव बहुत जल्द होने की संभावना नहीं है। नए बैंकों पर एक विमर्श-पत्र वर्ष 2010 में जारी किया गया था, लेकिन प्रारूप दिशानिर्देश 2011 में जारी किए गए और अंतिम दिशानिर्देश 2013 में आए। इसके बाद नए नियमों के तहत केवल दो नए बैंकों को लाइसेंस दिए गए। वह भी 2015 में यानी विमर्श पत्र के पांच साल बाद। आंतरिक कार्यदल की पिछले पखवाड़े जारी रिपोर्ट भी ऐसे एक विमर्श पत्र से अधिक कुछ नहीं है। वर्ष 2013 तक नए बैंक लाइसेंस वर्ष 2001 के दिशानिर्देशों के तहत जारी किए गए। ऐसे में वर्ष 2001 से 2010 के बीच कितने नए बैंकों को मंजूरी दी गई? केवल दो-येस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। निस्संदेह वर्ष 2014 के बाद आरबीआई ने एक दर्जन बैंक शुरू करने की मंजूरी दी है। वे दो प्रकार के थे- भुगतान बैंक (जो अनुमान के मुताबिक असफल रहे) और लघु वित्त बैंक जो सामूहिक रूप से भी बैंकिंग सेवाओं की प्रतिस्पर्धा एवं गुणवत्ता में मुश्किल से ही कोई अंतर ला पाए हैं। वर्ष 2001 से 2015 के बीच केवल दो बैंकों को लाइसेंस दिए जाने की वजह प्रतिस्पर्धा को दूर रखने के लिए मौजूदा बड़े बैंकों की लॉबी है। माना कि अगले दो-तीन साल में छह नए बैंकों को लाइसेंस दिए जाते हैं तो क्या हमें कुछ बदलाव नजर आएगा?

2. लागत एवं गुणवत्ता

इससे भी बड़ा बिंदु यह है कि और बैंकों को लाइसेंस देने, बैंकिंग में कारोबारी घरानों को मंजूरी, बैंकों की विभिन्न श्रेणियों को मंजूरी, नियंत्रण योग्य हिस्सेदारी की सीमा की बहस मुख्य रूप से तकनीकी मुद्दों को लेकर है। ये विषय मीडिया में चर्चा का केंद्र बिंदु इसलिए बने रहते हैं क्योंकि पत्रकार उन उद्यमियों और नीति-निर्माताओं से ही संकेत लेते हैं, जिनके लिए ये मामले ही अहम हैं। इन मामलों में से किसी का भी उन लोगों से क्या संबंध है, जो (करोड़ों जमाकर्ता एवं ऋणी) इससे दूर हैं और जिनके पैसे या कर्ज पर बैंकिंग कारोबार आधारित है?

क्या कारोबारी घरानों को बैंकिंग में मंजूरी दी जानी चाहिए या प्रवर्तकों की नियंत्रण हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए, ऐसे मुद्दे केवल ऐसे ढांचे या प्रारूप हैं, जिनके जरिये बैंकिंग सेवा दी जाती है। नीतियों की वास्तविक परीक्षा यह है कि क्या उनसे तुलनात्मक रूप से कम लागत पर बैंकिंग सेवाओं में सुधार के जरिये ग्राहक अनुभव में सुधार आता है क्योंकि बैंकों को तकनीक एवं पैमाने का फायदा मिलता है। इसी पर सभी आर्थिक प्रगति टिकी होती हैं। जनता के परिवहन के साधन, मनोरंजन, दैनिक उपभोग की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन जैसे क्षेत्रों में बीते दशकों में उपभोक्ताओं को तुलनात्मक लागत में लगातार कमी और बेहतर गुणवत्ता के उत्पादों एवं सेवाओं के रूप में प्रतिस्पर्धा एवं पैमाने के जरिये लाभ मिला है। ऐसा वित्तीय बाजारों में कम नजर आता है। वित्तीय उपभोक्ताओं की सबसे आम शिकायतें जटिल प्रक्रिया, जटिल उत्पाद, ऊंचा शुल्क और उत्पादों की भ्रामक बिक्री हैं, जिनमें वादे या उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिलता है। इससे भी बदतर चीज यह है कि जब वे ठगे जाते हैं तो निवारण प्रक्रिया निराशाजनक है और उपभोक्ता के ही खिलाफ होती है। क्या यह हास्यास्पद नहीं है? ये क्षेत्र सबसे ज्यादा नियंत्रित हैं और फिर भी (या संभवतया इसलिए) ग्राहकों को प्रतिस्पर्धा, तकनीक या पैमाने के साथ लागत में कमी या सेवाओं में सुधार का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। यह नीति की सबसे बड़ी खामी है।

वर्ष 2014 में पी जे नायक समिति की रिपोर्ट में बैंक बोर्डों में प्रशासन से संबंधित मुद्दों की चर्चा की गई थी। हालांकि समिति का उपभोक्ता मुद्दों से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन रिपोर्ट में भ्रामक बिक्री पर एक खंड था। इसमें कहा गया, ‘नए निजी बैंकों का थर्ड पार्टी उत्पादों, विशेष रूप से बीमा और म्युचुअल फंड के वितरण में दबदबा कायम हो गया है। विशेष रूप से जीवन बीमा वितरण का प्राप्त फीस में एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन इससे भ्रामक बिक्री को लेकर आलोचना भी बढ़ी है। भारत में वित्तीय उत्पादों के लिए उन उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का अभाव है, जिनसे ग्राहकों की शिकायत का जल्द समाधान हो सके। समिति ने यह माना कि यह मुद्दा इतना गंभीर है कि बैंक बोर्डों को थर्ड पार्टी उत्पादों के वितरण में ग्राहक सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। मगर कुछ नहीं हुआ क्योंकि ऐसी भ्रामक बिक्री ने शुद्ध मुनाफे के स्तर पर लाभ दिया और नीति-निर्माताओं को भी कोई परेशानी नहीं थी। क्या आरबीआई ऐसे किसी कार्यदल का गठन करेगा, जो यह थाह ले कि क्या प्रतिस्पर्धा से कम लागत पर बेहतर उत्पाद या सेवाएं मिल पा रही हैं? वह वास्तविक प्रगति साबित होगी।


Date:04-12-20

प्रगति के लिए जरूरी है चुनाव सुधार

लालजी जायसवाल

पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र में कहा कि एक देश एक चुनाव सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। यह भारत की जरूरत है, क्योंकि देश में हर महीने कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है, उससे देश भली-भांति वाकिफ है। ऐसे में अब एक राष्ट्र एक चुनाव पर गहन मंथन की आवश्यकता है। उनका कहना था कि बार-बार चुनाव होने से प्रशासनिक काम पर भी असर पड़ता है। अगर देश में सभी चुनाव एक साथ होते हैं, तो पार्टियां भी देश और राज्य के विकास कार्यों पर ज्यादा समय दे पाएंगी। इसलिए आज सरकार के एक देश, एक चुनाव के एजेंडे को जल्द से जल्द प्रभावी बनाने की दरकार है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने का प्रस्ताव निश्चित ही राष्ट्र के विकास के पक्ष में होगा। इसीलिए लगातार सरकार इस पर मंथन भी कर रही है। अनेक राजनीतिक दलों ने भी अपना मत व्यक्त किया है, क्योंकि देश का विकास तभी संभव होगा, जब ऐसी उन सभी बातों पर ध्यान दिया जाए, जो विकास कार्यों में बाधा बनते हैं।

हालांकि एक राष्ट्र एक चुनाव कोई नई बात नहीं है। पहले 1952, 1957, 1962 तथा 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ हो चुके हैं। लेकिन वर्ष 1967 के बाद कुछ ऐसी स्थितियां बनीं, जिसमें लोकसभा और विधानसभा अलग-अलग समय पर भंग होती रहीं। इसका प्रमुख कारण विश्वासमत खो देना और गठबंधन का टूट जाना जैसे मामले थे। मगर आज एक देश एक चुनाव अपरिहार्य हो गया है। 1999 में विधि आयोग ने अपनी एक सौ सत्तरवीं रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया था। लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत होगी, क्योंकि यह देखा गया है कि पहले विधानसभाएं समय रहते ही भंग होती रही हैं। जाहिर है कि कई विधानसभाओं की समय सीमा भी कम करना होगा और कई की समय सीमा बढ़ानी भी पड़ेगी। यही समस्या लोकसभा में भी हो सकती है। इसलिए इन तमाम मुश्किलों का समाधान पाने के लिए अनुच्छेद 83, 85, 172 और 174 के साथ अनुच्छेद 356 में संशोधन करना होगा। साथ में लोक प्रतिनिधित्व कानून में भी बदलाव की दरकार होगी।

एक देश एक चुनाव के अनेक फायदे हैं, जो देश की प्रगति को नई दिशा प्रदान करेंगे। इससे बार-बार चुनावों में खर्च होने वाला धन बचेगा, जिसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और जल संकट निवारण आदि ऐसे कार्यों में हो सकेगा, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार संभव हो सकेगा। लोगों के आर्थिक जीवन के साथ सामाजिक जीवन में सुधार सुनिश्चित हो सकेगा। कई देशों ने विकास को गति देने के लिए एक देश एक चुनाव का फार्मूला अख्तिआर कर रखा है। जैसे- स्वीडन में पिछले साल आम चुनाव, काउंटी और नगर निगम के चुनाव एक साथ कराए गए थे। इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, स्पेन, हंगरी, स्लोवेनिया, अल्बानिया, पोलैंड, बेल्जियम में भी एक बार चुनाव कराने की परंपरा है।

एक साथ चुनाव होने से आर्थिक बोझ काफी कम होगा। गौरतलब है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में कुल ग्यारह सौ करोड़ रुपए और 2014 में चार हजार करोड़ रुपए खर्च हुए। 2019 में प्रति व्यक्ति बहत्तर रुपए खर्च हुए। विधानसभाओं के चुनावों में भी यही स्थिति नजर आती रही है। बार-बार चुनाव के कारण राज्यों को बार-बार आचार संहिता का पालन करना पड़ता है, जिससे उनके विकास कार्य बाधित होते हैं। इससे शिक्षा क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित होता है। अलग-अलग चुनाव से काले धन का प्रवाह बढ़ जाता है। अगर लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव होगा, तो काले धन के प्रवाह पर निश्चित ही रोक लग सकेगी। साथ ही आपसी सौहार्द बढ़ेगा, क्योंकि चुनाव में बार-बार जाति-धर्म के मुद्दे नहीं उठेंगे और आम लोगों को भी तमाम परेशानियों से मुक्ति मिल सकेगी।

नतीजन, एक साथ चुनाव देश के हित में विकास को परिलक्षित करता है। निश्चित ही एक साथ चुनाव से कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन सदा के लिए इससे मुक्ति हेतु एक देश एक चुनाव जरूरी है। इससे क्षेत्रीय पार्टियों पर संकट आ सकता है और उनके क्षेत्रीय संसाधन सीमित हो सकते हैं। क्षेत्रीय मुद्दे खत्म हो सकते हैं और चुनाव परिणाम में देरी भी हो सकती है। साथ ही अतिरिक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता होगी। इसलिए भारी संख्या में इनकी नियुक्ति करनी पड़ेगी। एक साथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम की पर्याप्त आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि फिलहाल बारह से पंद्रह लाख ईवीएम का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब एक साथ चुनाव होंगे तो उसके लिए तीस से बत्तीस लाख ईवीएम की जरूरत होगी। इसके साथ वीवीपैट भी लगाने होंगे। इन सबको पूरा करने के लिए चार से पांच हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। निश्चित ही इससे पूंजीगत खर्च बढ़ेगा, क्योंकि एक साथ तीस से बत्तीस लाख ईवीएम की जरूरत को पूरा करना होगा और प्रति पंद्रह साल में इनको बदलना भी होगा, क्योंकि इनका जीवनकाल पंद्रह साल तक ही होता है। मगर एक साथ चुनाव से अनेक फायदे भी होंगे। एक देश-एक चुनाव से सार्वजनिक धन की बचत के अलावा प्रशासनिक ढांचे और सुरक्षा बलों पर भार भी कम होगा। सरकार की नीतियों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा और प्रशासन तंत्र चुनावी गतिविधियों में संलग्न रहने के बजाय विकास कार्यों में लगा रहेगा।

एक रिपोर्ट के अनुसार, आम चुनाव में राजनीतिक दल साठ हजार करोड़ रुपए खर्च करते हैं और विधानसभा चुनाव में भी करीब इतना ही खर्च होता है। यानी दोनों को मिला कर 1.20 लाख करोड़ रुपए राजनीतिक दलों द्वारा खर्च किए जाते हैं। एक बार चुनाव होगा तो प्रचार भी एक ही बार करना होगा, इसलिए खर्च घट कर आधा रह जाएगा। निश्चित ही पर्याप्त धन की बचत होगी, जिससे देश कि दशा और दिशा का निर्धारण हो सकेगा, लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा। इसलिए निश्चित ही देश में एक चुनाव देश की प्रगति में तेजी ला सकता है।

एक देश, एक चुनाव की अवधारणा में कोई बड़ी खामी नहीं दिखती है, पर राजनीतिक पार्टियों द्वारा जिस तरह इसका विरोध किया जाता रहा है, उससे लगता है कि इसे निकट भविष्य में लागू कर पाना संभव नहीं होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत हर समय चुनावी चक्रव्यूह में घिरा नजर आता है। चुनावों के इस चक्रव्यूह से देश को निकालने के लिए एक व्यापक चुनाव सुधार अभियान चलाने की आवश्यकता है। सरकार की प्रतिबद्धता से ही यह कार्य संभव हो सकेगा। सरकार के विकासात्मक एजेंडे का एक हिस्सा एक देश एक चुनाव भी है। यही देश के हित में है। प्रधानमंत्री लंबे समय से लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर जोर देते रहे हैं। मगर इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की राय बंटी हुई रही है। पिछले साल जब विधि आयोग ने इस मसले पर राजनीतिक पार्टियों से सलाह की थी, तब समाजवादी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, शिरोमणि अकाली दल जैसी पार्टियों ने एक देश, एक चुनाव की सोच का समर्थन किया था। अब समय आ गया है कि देश के सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर एक देश, एक चुनाव के मुद्दे पर चर्चा कर इसे लागू कराने पर अपनी सहमति दें, जिससे सरकार सभी की सहभागिता के साथ इस नीति को कार्यान्वित कर सके। एक देश, एक चुनाव राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि विकास का मुद्दा है।


Date:04-12-20

दूरगामी महत्त्व का आदेश

संपादकीय

दूरगामी महत्त्व के अपने एक आदेश द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस, सीबीआई, एनआईए, ईडी, एनसीबी आदि को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ला दिया है। इसलिए कि हिरासत में यातना को रोका जा सके। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों के अलावा सभी संघ शासित प्रदेाशों से भी कहा है कि सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्यत: लगाए जाएं। ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि ये कैमरे रात में भी काम कर सकें और रिकार्ड किए हुए डाटा को एक निश्चित समयावधि तक सुरक्षित रखा जा सकें। खास बात यह कि थानों का कोई हिस्सा कैमरे की नजर से न बच सके, इसके लिए कोर्ट ने विस्तृत निर्देश दिए हैं यानी ये कैमरे थाने में प्रवेश और निकासी के सभी रास्तों, सभी लॉक-अप, सभी गलियारे व बरामदे, इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर के कमरे, वाशरूम और टायलेट के बाहर आदि जगहों पर लगाए जाएंगे। कोर्ट ने राज्यों को इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने के लिए कहा है। उसने सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए केंद्र से कहा है। मानवाधिकारों के प्रति कोर्ट की यह प्रतिबद्धता आकस्मिक नहीं थी। दरअसल, ढाई साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में हर थाने में सीसीटीवी कैमरा लगाने को कहा था, लेकिन सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी रहीं और कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हुआ। इसीलिए कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को फटकार लगाई है। पूरी दुनिया में मानवाधिकारों पर खतरा मंडरा रहा हो तो न्यायपालिका को सजग रहना ही होगा। भारतीय संविधान के संरक्षक होने के नाते सुप्रीम कोर्ट का दायित्व बन जाता है कि अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को प्रदत्त जीवन के अधिकार की रक्षा करे। अगर इस बात पर ध्यान दिया जाए कि भारत में 2019-20 में हर रोज करीब पांच व्यक्तियों की हिरासत में मौत हुई, तो कोर्ट की इस पहल की अहमियत अपने आप स्पष्ट हो जाती है। हिरासत में मौत के पीछे बीमारी, गैंगवार, आत्महत्या जैसे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन पुलिस या जेल अधिकारियों द्वारा दी गई यातना को भी खारिज नहीं किया जा सकता। पुलिस प्रशासन को कानून के शासन और मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने के समुचित प्रयास जरूर हों, लेकिन हिरासत में मौत की घटनाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान भी सुनिश्चित हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोर्ट का यह आदेश इस दिशा में सहायक होगा।


Date:04-12-20

कैमरे की नजर से पुलिस सुधार

बृजलाल, पूर्व डीजीपी, उत्तर प्रदेश

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाने का जो निर्देश दिया, वह पुलिस सुधार की दिशा में मील का पत्थर माना जाएगा। ये कैमरे पुलिस स्टेशन के तमाम आम और खास जगहों पर लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी कहा है कि इन कैमरों की रिकॉर्डिंग 18 महीनों तक सुरक्षित रखी जाए। जाहिर है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर भारतीय नागरिक को मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए यह एक बेहद कारगर कदम साबित होगा।

साढ़े 37 बरस तक पुलिस की वरदी पहनने का मेरा अनुभव यही कहता है कि आज भी पुलिस महकमे में सुधार की काफी गुंजाइश है। खासकर आम लोगों के प्रति पुलिसकर्मियों के व्यवहार के मामले में। पुलिसिया रवैये को लेकर कई शिकायतें आम हैं। मसलन, एफआईआर नहीं लिखना, थाने में लोगों से दुव्र्यवहार करना, हिरासत में लिए गए आरोपी के साथ लॉकअप में अमानवीय सुलूक करना आदि। आलम यह है कि कोई पुलिस अफसर सादे कपड़े में किसी थाने में पहुंच जाए, तो उसके मन में भी यह डर रहता है कि कहीं उसके साथ बदतमीजी न हो जाए। मैंने अपने सेवा-काल में यह देखा था कि किस तरह ‘टेस्ट एफआईआर’ दर्ज करवाई जाती थी। हालांकि, सभी जगह गलत व्यवहार नहीं होता। हालात बहुत हद तक सुधरे भी हैं। उत्तर प्रदेश के कई पुलिस थानों में पहले से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मगर यह बदलाव इतना प्रभावी साबित नहीं हुआ है कि आम लोग बिना किसी संशय से अपनी फरियाद लेकर थाने में आ सकें।

सर्वोच्च न्यायालय ने निस्संदेह एक ऐसा निर्देश दिया है, जिसका अक्षरश: पालन कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। मगर सवाल यह है कि क्या ऐसा हो सकेगा? संभव है, थाने में कैमरे का फोकस जहां होना चाहिए, वहां पर न हो। यह भी बहुत मुमकिन है कि ऐन वक्त पर कैमरे ही खराब मिलें। मुंशी जहां पर एफआईआर लिखते हैं, वे भी कैमरे की जद में न रहें। इन सब समस्याओं का समाधान अंतत: वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को करना होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस नेकनीयती से शीर्ष अदालत ने यह निर्देश दिया है, उसी मंशा से उसका पालन भी हो। इससे पुलिस स्टेशन की हर छोटी-बड़ी गतिविधियां कैमरे में दर्ज होंगी, और पुलिस व आम जनता के आपसी व्यवहार में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। इससे एफआईआर लिखने में पुलिस अधिकारियों द्वारा टालमटोल जैसी आम समस्या से भी पार पाया जा सकेगा।

हालांकि, ‘इंटरोगेशन चैंबर’ यानी पूछताछ कक्ष में कैमरे लगे होने से पुलिसकर्मियों को कई तरह की मुश्किलें पेश आ सकती हैं। इन कक्षों को कैमरे की नजर से दूर करना होगा, अन्यथा तमाम गोपनीय सूचनाएं, जिन पर मुकदमे में आगे कार्रवाई होनी है, लीक हो जाएंगी, जिनका दुरुपयोग होगा। आतंकवादियों और देश-विरोधी तत्वों से पूछताछ में सूचना अगर लीक हो गई, तो उसका परिणाम काफी घातक हो सकता है।

फिर भी, यह कहना गलत नहीं होगा कि ताजा अदालती निर्देश से आम लोगों के प्रति पुलिस के व्यवहार में बदलाव आएगा। अब यह जिम्मेदारी वरिष्ठ पुुलिस अधिकारियों की है कि वे ऐसे प्रयास करें, जिनसे पुलिस में आम लोगों का भरोसा बढ़े। बड़ा मुद्दा यह है कि आज पुलिस अधिकारी लोगों के फोन नहीं उठाते, जबकि जनता से संपर्क रखने का क्या फायदा होता है, यह मैंने अपने सेवा-काल में अनुभव किया है। मैंने ऐसे तमाम ऑपरेशन किए हैं, जिनमें सूचना देने वाले के चेहरे मैंने नहीं देखे। बस उनकी तरफ से एक फोन आया, और मैंने कार्रवाई की। इसलिए मैं कहता हूं कि सेवा के दौरान मेरे लाखों आंख-कान थे। इससे होता यह है कि सूचना देने वाले का भरोसा पुलिस पर बढ़ता है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि कभी-कभी सूचना को नजरंदाज कर देने या उस पर कार्रवाई करने में लापरवाही बरतने से खबर देने वाले की जान पर बन आती है। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। जब सूचना देने वाले को यह भरोसा हो जाता है कि उसकी खबर का पुलिस बेजा फायदा नहीं उठाएगी, तब वह संवेदनशील सूचनाएं भी साझा करने लगता है। इससे पुलिस को ही फायदा होता है।

यहां मैं एक अपराधी का जिक्र करना चाहूंगा, जो कानपुर का अतीक है। साल 2008-09 में वह सिद्धार्थनगर की जेल में बंद था। वह कानपुर में कई मुकदमे एक साथ लगवा लेता। बीच में दो-तीन दिन का जो वक्त मिलता, उसमें उसे पुलिस लॉकअप या जेल में रखने का प्रावधान था। मगर सिद्धार्थनगर के पुलिसकर्मी उसे कानपुर में न रखकर लखनऊ स्थित रेलवे के वातानुकूलित गेस्ट हाउस में रखते थे, जहां पर वह जमकर मौज-मस्ती किया करता था। जब मुझे अतीक की ‘मेहमाननवाजी’ की सूचना मिली, तब मैंने तुरंत छापेमारी की, हालांकि मैं तब प्रदेश का एडीजी कानून-व्यवस्था था और मेरी वैधानिक हैसियत डीजीपी के बाद थी। नतीजतन, न सिर्फ पुलिसकर्मी जेले भेजे गए और सेवा से बर्खास्त किए गए, बल्कि तब से अतीक भी जेल में ही है। यह घटना मैंने इसलिए साझा की, क्योंकि आज एसी गाड़ी, एसी दफ्तर और एसी घर ने पुलिसकर्मियों के ‘फील्ड वर्क’ को चौपट कर दिया है। वे क्षेत्र में जाना ही नहीं चाहते। अब अगर वे लोगों से मिलेंगे ही नहीं, तो उन तक सूचनाएं पहुंचेंगी कैसे और भला उन पर लोगों का भरोसा कैसे बढे़गा?

अपराध होने पर फोन नंबर को सर्विलांस पर रख देना ही काफी नहीं है। जंग हमेशा जमीनी सिपाही से ही जीती जाती है। इसलिए जरूरी है कि पुलिस अपनी कोटरी से बाहर निकले। यह जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों को निभानी होगी। थाना का नेतृत्व थानाध्यक्ष करता है, तो जिला का एसपी और राज्य का डीजीपी। इन सभी को अपने नेतृत्व का परिचय देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने ताजा निर्देश से उनसे यही अपेक्षा कर रहा है।