04-02-2020 (Important News Clippings)
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Challenge for SC
To address religious matters case by case or frame big questions that help answer each dispute
TOI Editorial
A nine-judge Supreme Court bench poised to frame issues for deliberation regarding discrimination against women in various religions and at places of worship has a tough task at hand. Created upon reference from a bench hearing review petitions in the Sabarimala judgment in November last year, senior advocates led by Fali Nariman claimed the references were misplaced. Besides Sabarimala, its sole remit, the review bench had made references on separate writ petitions regarding entry of Muslim women into mosques, denial of worship rights to Parsi women married to non-Parsis, and female genital mutilation in Dawoodi Bohra community.
Like the Sabarimala dispute heard by SC at great length before arriving at a decision in September 2018, the other three matters also require detailed hearings. Religious issues are complicated by varying interpretations among theological scholars, constitutional freedoms, vested community interests and patriarchal mindsets. Technicality aside, SC may still decide to address some issues suggested by the referring bench like the interplay of Article 25 (freedom to practise religion) with Article 26 (freedom to manage religious affairs). Another issue is the extent to which court can enquire into particular practices for violations of equality (Article 14).
Answering these “larger questions” could offer guidance to courts in years to come. Conversely, deciding laws in anticipation of future cases or preempting them may not be conclusive given fractious politics and complicated social responses. In Sabarimala, a sizeable Hindu section believed women entry endangered Lord Ayyappa’s celibacy vows and took militant positions paying no heed to the SC verdict’s progressive, gender-just tenor and state government attempts to enforce it. Justice Indu Malhotra’s minority dissent had presciently noted that equality in matters of religion “must be viewed in the context of worshippers of the same faith” and is conditioned by essential beliefs.
Deliberating on the larger questions instead of looking at each issue like female genital mutilation (FGM) or temple/mosque entry separately poses a tricky challenge for SC. The answers to the big questions on faith and equality will have great implications for the country while treating each religious issue in isolation is a more incremental, manageable approach. Far more harder will be the task of applying the conclusions arrived at by SC to each matter given how complex societal realities have rendered many well-intentioned laws and judgments ineffective or failures. India will be watching keenly the ongoing SC hearings.
Small Savings Stymie Monetary Policy
ET Editorial
The increasing reliance of the Centre on small savings to finance the fiscal deficit is a source of concern. The fiscal deficit is a little different from the rose, which, poetry tells us, is rose is a rose. An identical level of the fiscal deficit can have variegated impact on the economy, depending on how it is financed and how it is spent.
The spending part is easy to understand. If the borrowed money is spent on investment in new physical assets, it would have a multiplier effect on new income generation. If the borrowed funds are used to retire past debt, future interest outgo would come down but there would be no additional growth in the current time period.
If the funds are used to generate consumption demand, underutilised capacity would be put to use, and, if there is not much underutilised capacity, fresh investment would be induced. The fiscal deficit has to be held in check because it represents the government’s claim on the non-government sector’s savings.
If the state borrows only what the nongovernment sector has to spare after meeting its own planned investment, there is no stress, but take away more than that, you end up with higher rates of interest, upward pressure on prices and a wider current account deficit.
However, all borrowing is not the same. When the government forces banks to lend to it, by mandating banks to hold government bonds as a high proportion of their total assets, the government borrows at a cheap rate but pushes rates sharply up for other borrowers. When the government borrows from the market, competing with other borrowers, the interest rate rise is shared by everyone.
But when the government borrows more than half its requirement from small savings, as it has this fiscal, it bypasses the market but makes monetary policy lose teeth. To draw savers, small savings offer high rates of interest.
This not just pushes up the government’s interest costs but makes it difficult for banks to lower their deposit rates. If deposit rates hit a bottom, so do lending rates, whatever the Monetary Policy Committee decides. Then we cry about transmission loss in policy rate cuts.
Date:04-02-20
Welcome Move to Ease Tax Compliance
ET Editorial
The changes proposed in the budget to the personal incometax system — simplified for incomes up to Rs 15 lakh, the taxpayer’s charter, the reduced interface with the tax bureaucracy — indicate a welcome move towards easier compliance that could widen the tax net.
Taxpayers, those with an annual income of `5 to 15 lakh, will now have the option of paying taxes at a lower rate provided they forgo assorted exemptions. The government’s intention could be to move taxpayers to a low-tax regime with few exemptions. Which explains the nudge — doing away with 70 of the 120 exemption categories that income-tax payers can currently use to lower their tax liability.
Only about 10% of the 5.78 crore taxpayers make use of the exemptions, and of these about 5.3 crore taxpayers use the exemptions for claiming deductions of Rs 2 lakh or less. Given this, a simplified tax system with lower rates proves to be an attractive option for a large section of taxpayers particularly so for the younger population joining the workforce.
This is likely to encourage higher level of compliance, in time improve tax collections. The introduction of pre-filled income-tax returns will make filing returns a less onerous and expensive task — those with relatively simple income flows will no longer have to rely on assistance from experts or chartered accountants. The effort to reduce interface with the tax bureaucracy is another welcome step towards improving compliance.
Ease of paying taxes is an important consideration in determining ease of living and doing business. The measures announced in this budget mark an effort in this direction. Nobel prize-winning economist Richard Thaler would approve — if you want people to do something, make it easy, he says.
संरक्षणवादी रुख
संपादकीय
वर्ष 2020-21 का आम बजट ऐसे वक्त पर पेश किया गया जब देश में मांग कमजोर है और निर्यात वृद्घि कई महीनों से नकारात्मक बनी हुई है। ऐसे में खेद की बात है कि बजट में उल्लिखित व्यापार और औद्योगिक नीति असंगत नजर आई। कुछ मायनों में सुर्खियां ही पूरी दास्तान कह रही हैं: इस बजट ने भी शुल्क दरें बढ़ाने के पिछले कुछ वर्षों के सिलसिले को जारी रखा है। इस कदम तथा आयात प्रतिस्थापन और संरक्षणवाद को लेकर स्पष्टीकरण दिए जाने लगे हैं। बजट का स्वर कारोबार समर्थक नहीं है। कहा गया कि रोजगार निर्माण की राह में सस्ते और खराब गुणवत्ता वाले आयात बाधा बन रहे हैं। इससे भी बुरा यह कि इस वर्ष सितंबर तक सीमा शुल्क संबंधी तमाम रियायतों की समीक्षा करने का वादा भी किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस समीक्षा में आम जनता का नजरिया शामिल किया जाएगा। निश्चित तौर पर इस तरह के सुझाव मुख्य तौर पर उन कारोबारी समूहों से आते हैं जिनको संरक्षणवाद से लाभ होता है। उपभोक्ताओं की हिमायत करने वालों की बात पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाएगी। यदि प्रकिया ही गलत होगी तो नतीजे बेहतर कैसे होंगे।
वित्त मंत्री ने अपने मंत्रालय की आर्थिक समीक्षा से अलग हटकर देश के मुक्त व्यापार समझौतों के प्रदर्शन की आलोचना की। बजट भाषण में कहा गया कि मुक्त व्यापार समझौतों के तहत आयात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मुक्त व्यापार समझौतों के अधीन लाभ के गैर वाजिब दावे किए गए जो घरेलू उद्योग के लिए खतरा हो सकता है। उन्होंने वादा किया कि कड़ी जांच की व्यवस्था की जाएगी। इससे संकेत मिलता है कि देश में कारोबार को सुगम बनाने के बजाय आयात तो लालफीताशाही की जटिलताओं में उलझा दिया जाएगा। देश की अफसरशाही इसमें काफी सहज है। यह समझना मुश्किल है कि बजट का यह हिस्सा इससे पहले वाले हिस्से से कैसे तालमेल बिठाएगा जिसमें कहा गया है कि भारत को ‘नेटवक्र्ड उत्पादों’ को जोडऩे का केंद्र बनना होगा। खासतौर पर उन उत्पादों का जो वैश्विक मूल्य शृंखला से उभरते हैं। वर्ष 2020 की आर्थिक समीक्षा की थीम यही थी और बजट भाषण में इसका उल्लेख हुआ। लेकिन बजट के वास्तविक प्रावधानों का प्रभाव इसके विपरीत होता है। सरकार की विसंगतियों का संबंध ‘एक जिला, एक उत्पाद’ की धारणा से भी है जिसके बारे में बजट में दावा किया गया कि इससे निर्यात बढ़ेगा।
संरक्षणवाद, हस्तक्षेप और आयात प्रतिस्थापन को देश में सामान्य बनने देने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रतिगामी आर्थिक विचार है और इसे नकारा जाना चाहिए क्योंकि यह देश के उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों को नुकसान पहुंचाता है। संरक्षण से लागत बढ़ती है और घरेलू उद्योग गैर प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। यदि चिंता केवल सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों का बचाव करना है तो अगला तार्किक कदम यकीनन छोटे पैमाने पर आरक्षण और लाइसेंस की वापसी का होगा। इस सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में इससे दूरी बनाए रखी थी। खासतौर पर घरेलू मांग में कमी को देखते हुए। भारत मांग में तभी नई जान फूंक सकता है जब वैश्विक व्यापार में उसकी हिस्सेदारी बढ़े। यह एकतरफा रास्ता नहीं है। इसके लिए स्पष्ट और अनुमानयोग्य शुल्क दरों के साथ लॉजिस्टिक्स में निवेश करने और विनियमन की आवश्यकता है। सरकार ने बाद की दो बातों पर ध्यान केंद्रित किया है लेकिन शुल्क दरों और खुलेपन के मामले में उसके कदम प्रतिगामी हैं। सन 1990 के दशक तक का देश का आर्थिक इतिहास बताता है कि शुल्क दरें बढ़ाने से रोजगार सृजन होने और उत्पादकता बढऩे का विचार खतरनाक है। यह पहले भी कारगर नहीं रहा और अब भी नहीं होगा।
Date:04-02-20
सुधार के लिए दिखी दूरगामी सोच
अरविंद मोहन
बजट में अर्थव्यवस्था और समाज के हर हिस्से के लिए कमोबेश ठोस प्रावधान हैं। हालांकि कुछ अपेक्षित सुधारों के न होने से भले ही स्टॉक मार्केट में थोड़ी निराशा है, किंतु प्रमुख लक्ष्य अर्थव्यवस्था की गति बढ़ाने के लिए ऐसे उपाय करना है, जिनसे विकास दर की बढ़त लंबेसमय तक बरकरार रहे। मोटे तौर पर देखें, तो यह बजट नये सुधार के संकेत करता है। विशेष रूप से कृषि पर फोकस किया गया है। सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए नयी योजनाएं प्रस्तुत की है। वित्तमंत्री ने 16 एक्शन प्वॉइंट की बात की है। इनमें प्रदेशों से अपेक्षा है कि वे योजनाओं को लागू करें। मुय रूप से लैंड लीजिंग एक्ट, अनुबंध आधारित खेती और पशुधन बाजार है। ये वह क्षेत्र हैं, जहां हम कृषि को इंडस्ट्री के समकक्ष लाने कीकोशिश कर रहे हैं। उसको मृत्यु करने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल दो लाख करोड़ का खाद्यान्न सड़ रहा है। लॉजिस्टिक वेयरहाउसिंग और कोल्ड चेन पर फोकस कियाजा रहा है, यह पहली बार इतने बड़े पैमानेपर दिखायी दे रहा है। हालांकि, इसमेंव्यवस्थागत सुधार के लिए सार्वजनिक-निजीक्षेत्र की भागदारी के आधार पर काम कियाजायेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार कीकोशिश की गयी है। आयुष्मान भारत केतहत 20 हजार अस्पतालों को चिह्नित कियागया है। हालांकि, देश की जरूरत केअनुसार यह कम है। छोटे शहरों में अभीकाफी काम करना होगा। इसके लिए पीपीपीमॉडल को अपनाया जायेगा। पोषण कोबढ़ावा देने को कोशिश की गयी है। सरकारने इसके लिए 53 हजार करोड़ व्यवस्था कीहै। साल 2025 तक टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। ओडीएफ का प्रयोगसफल रहा है। पाइप वाटर सप्लाई मिशन के लिए 3,20,000 करोड़ की योजना बनायीगयी है। इसमें शुरुआत में 11,500 करोड़रुपये खर्च किये जायेंगे। पहले चरण में बड़ेशहरों में पूरी तरह से पाइप वाटर उपलधकराया जायेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षाके स्तर पर सुधार की पहल की गयी। नयीशिक्षा को लागू करने की घोषणा की गयी है।
एजुकेशन सेंटर में निवेश के लिएसरकार नये सिरे से योजना बना रही है। 150उच्च शिक्षण संस्थानों में अप्रेंटिसशिपआधारित कोर्सेज लाने की बात की जा रहीहै। उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल केलिए विदेशों में बड़ी संया में मानव संसाधनों की मांग है। भारत उस कमी कोपूरा कर सकता है। स्किल ट्रेनिंग से बड़ीसंया में कुशल पेशेवर तैयार किये जासकेंगे। मार्केट डिमांड आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था पर फोकस किया जा रहा है,इसलिए ब्रिज कोर्सेज की बात कीजा रही है। स्किल डेवलपमेंट केलिए सरकार ने 3,000 करोड़आवंटित किया है। उच्च शिक्षा केक्षेत्र में पहली बार इतने बड़े स्तरपर पहल की गयी है। 21 सदी मेंनॉलेज विकास को गति को तयकरेगा। नॉलेज को यहां फोकसकरने की कोशिश है। उसके लिएइनोवेशन और स्टार्टअप पर ध्यानदिया जायेगा। सबसे ज्यादायुवाओं वाले देश के तौर पर हमेंभविष्य को ध्यान में रखकर कामकरना होगा। इस बजट में सुधारकी कोशिश की गयी है।कृषि जैसे क्षेत्रों में अगर गतिदे पाये, तो निश्चित है भविष्य को जरूरतोंको पूरा करने में सक्षम हो पायेंगे। सर्विससेटर और स्टार्टअप के लिए बाजार चाहिए।सदी के पहले दशक में आर्थिक विकास दर7.2 प्रतिशत रही, लेकिन कृषि की वृद्धि दर2.8 प्रतिशत रही। इस तरह पिछड़े हुए क्षेत्रोंके उभारने से रोजगार पैदा होंगे। साल 2006के बाद इंडस्ट्री के सामने भी कई तरह कीचुनौतियां हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मानवसंसाधन में सुधार करना होगा। ये दो ऐसेइंजन हैं, जो पूरी अर्थव्यवस्था को आगे लेजा सकते हैं। आज की तारीख मेंअर्थव्यवस्था के लिए स्पेस नहीं हैं।
अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बजट मेंदूरगामी सोच दिखी है। आम आदमी केनजरिये से देखें, तो सबसे जरूरत है कि मंदीखत्म हो, ज्यादा रोजगार सृजित हों, आमआदमी को ज्यादा मौके मिलें। इस संदर्भ मेंदेखें, तो बजट एक साल का नहीं हैं, बल्किभविष्य की जरूरतों को पूरा करता हुएदिखता है। बेरोजगारी की समस्या एक दिनमें हल नहीं होगी, हम पिछले सालों मेंजॉबलेस ग्रोथ देखे हैं, यानी हमारीअर्थव्यवस्था बड़े उद्योगों के विकास परनिर्भर रही है। छोटे उद्योगों और कृषि आदिक्षेत्रों के विकास से रोजगार की समस्या काहल निकाला जा सकता है। कुल मिलाकरबजट की दिशा सही है और भविष्य में इसकेअच्छे परिणाम दिखेंगे।
उच्च सदनों की उपयोगिता का प्रश्न
विधान परिषदें उच्च सदन कही जाती हैं, लेकिन इनके गठन और समापन में अराजकता है।
हृदयनारायण दीक्षित
लोकतंत्र भारत के लोगों की जीवन-संस्कृति है। संविधान निर्माताओं ने गहन विचार-विमर्श के बाद संसदीय लोकतंत्र अपनाया था। संविधान की उद्देशिका में शासन व्यवस्था का शक्ति स्रोत ‘हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग अपनी प्रभुता का प्रयोग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं। इसके लिए यहां केंद्र में संवैधानिक जनप्रतिनिधि संस्था संसद है और राज्यों में विधान मंडल। संसद द्विसदनीय है। लोकसभा आमजनों से निर्वाचित सदन है और राज्यसभा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित संस्था है।
संविधान सभा में कुछ सदस्य एक ही सदन के पक्ष में थे। वे दूसरे सदन को अनावश्यक मानते थे, लेकिन संघीय ढांचे के अनुरूप राज्यसभा को राज्यों की प्रतिनिधि संस्था के रूप में जरूरी माना गया। धन और वित्त विधेयक से भिन्न् शेष सभी मामलों में दोनों सदनों के अधिकार लगभग एक जैसे हैं, लेकिन राज्यों में उच्च सदन या विधान परिषद की हैसियत प्राय: हास्यास्पद है। राज्य विधान परिषदों का जन्म, जीवन और मृत्यु विधानसभा की कृपा पर है। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की समाप्ति का प्रस्ताव पिछले सप्ताह ही पारित हुआ। उधर ओडिशा सरकार विधान परिषद बनाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में स्वाभाविक ही विधान परिषदों के औचित्य को लेकर बहस चल पड़ी है।
विधान परिषद का गठन संवैधानिक बाध्यता नहीं है। संविधान सभा ने इसे विधानसभा के विवेक पर छोड़ दिया था। संविधान (अनु.169) में कहा गया है कि विधानसभा के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों की दो तिहाई संख्या द्वारा पारित संकल्प पर संसद विधि द्वारा विधान परिषद का गठन या समापन करेगी। आंध्र प्रदेश का उदाहरण दिलचस्प है। ऐसे ही प्रस्ताव द्वारा 1958 में आंध्र विधान परिषद बनी थी। ऐसे ही प्रस्ताव द्वारा 1985 में समाप्त कर दी गई। 2007 में फिर बनाई गई। पिछले सप्ताह इसकी समाप्ति का प्रस्ताव फिर से आया। पंजाब की विधान परिषद 1970 में समाप्त की गई थी। तमिलनाडु विधान परिषद भी 1986 में समाप्त की गई थी। अब 2010 में पारित तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम के अमल का इंतजार है। ओडिशा, असम और राजस्थान भी प्रतीक्षा में हैं। विधान परिषदें उच्च सदन कही जाती हैं, लेकिन इनके गठन और समापन में अराजकता है। वे राज्यों में सत्तासीन दलों की मर्जी पर हैं। बावजूद इसके इनकी उपयोगिता और औचित्य पर पीछे 70 साल से कोई बहस नहीं हुई। द्विसदन बनाम एक सदन की बहस पुरानी है। दो सदनों के पक्षधरों के तर्क है कि जनता से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर निर्वाचकों का दबाव होता है। जनता तत्काल परिणाम चाहती है। इसलिए विधेयकों पर शांत चित्त विचार का अवसर नहीं होता। वे ऐसे विधायन को जल्दबाजी और व्यग्रता में किया गया काम बताते हैं। उनकी मानें तो दूसरे सदन में पर्याप्त समय मिलता है। विमर्श प्रशांत मन होते हैं। ब्रिटेन की संसद में दो सदन हैं। हाउस ऑफ कॉमंस निचला सदन है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन। पहले दोनों के अधिकार प्राय: एक समान थे। जब निर्वाचित सरकार के सामने कठिनाइयां आईं, तो 1911 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अधिकार घटाए गए। 1949 में फिर से लॉर्ड्स के प्राधिकार घटे। प्रख्यात विधिवेत्ता लार्ड डेंनिंग ने दूसरे सदन पर रोचक टिप्पणी की थी कि यदि वह पहले सदन से सहमत है तो व्यर्थ है और असहमत है तो शरारती है। ब्रिटिश संसदीय परंपरा में आवश्यकतानुसार परिवर्तन की क्षमता है। उसने नियमन और संशोधन द्वारा दोनों सदनों का सदुपयोग जारी रखा है। जापान की संसद डाईट भी दो सदनीय है। जापान में निम्न सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन की असहमति के बावजूद निचले सदन के दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है।
भारत ने दो सदनों वाली व्यवस्था अपनाई है। बजट सहित सभी धन विधेयकों के लिए लोकसभा को अधिकार संपन्न् बनाया गया है। लोकसभा का बहुमत ही सरकार का आधार है। लोकसभा को ही अविश्वास प्रस्ताव का अधिकार है। लोकसभा भारत के राष्ट्र जीवन की प्राणधारा है। इसकी गतिशीलता लोकजीवन को जड़ या स्थिर नहीं होने देती। लोकसभा गतिशीलता की प्रतिनिधि है। राज्यसभा राष्ट्रीय विवेक और राज्यों की प्रतिनिधि है। विवेक को राष्ट्रजीवन की गतिशीलता में मार्गदर्शक और सहयोगी बनना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में राज्यसभा में विपक्ष ने राष्ट्र जीवन की गतिशीलता में अपनी भूमिका का अपेक्षित निर्वाह नहीं किया। राज्यसभा की असाधारण उपलब्धियां हैं, लेकिन संविधान सभा में लोकनाथ मिश्र ने दूसरे सदन के औचित्य पर सवाल उठाए थे। एम अनंत शयनम् आयंगर ने कहा था कि दूसरा सदन जरूरी है। अगर निचला सदन आवेश में कोई कानून तुरंत पास करता है तो ऊपरी सदन में उसके पहुंचने तक बीच में आए समय व्यवधान से आवेश का प्रशमन होगा और कानून पर सही विचार होगा। संविधान ने लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को ही प्रतिष्ठा दी है।
भारत विशाल देश है। यहां क्षेत्रीय विविधता है। अधिक प्रतिनिधित्व हमेशा शुभ होता है। सभी वर्गों, क्षेत्रों और भिन्न् व्यवसायिक समूहों का प्रतिनिधित्व व्यापक विचार-विमर्श में और भी उपयोगी होता है। इसलिए जनप्रतिनिधि सदनों की गुणवत्ता और अर्थवत्ता पर लगातार विमर्श जरूरी है। राज्यसभा और विधान परिषद धन विधेयक और वित्त विधेयकों पर अधिकारविहीन हैं। धन संबंधी मामलों में लोकसभा और विधानसभा ही अधिकार-संपन्न् हैं। शेष विधेयकों पर बेशक राज्यसभा अधिकार-संपन्न् है, लेकिन विधान परिषदें ज्यादा से ज्यादा तीन माह तक ही विधेयक विचारार्थ रोक सकती हैं। क्या इस अवधि का कोई सदुपयोग संभव है? दो सदनीय व्यवस्था के पक्षधर कहते हैं कि इस अवधि में हड़बड़ी या आवेश की त्रुटि समाप्त हो सकती है। मूलभूत प्रश्न है कि ऐसी उपयोगिता के बावजूद विधान परिषदों का गठन ऐच्छिक क्यों है? उच्च सदन धीर-गंभीर विमर्श के मंच हैं। तब यहां उत्तेजना और आवेश का माहौल नहीं होना चाहिए। यहां होने वाली बहसें देश के लिए उपयोगी भी होती हैं। राज्यसभा ऐसा ही सदन है, लेकिन अनेक अवसरों पर शोर और कलह का वातावरण होता है। महत्वपूर्ण विधायन पर भी सार्थक बहस नहीं होती। विधान परिषदों की हालत और भी निराशाजनक है। इसीलिए दो सदन बनाम एक सदन की बहस चलने लगती है। दुनिया के तमाम देशों में दूसरे सदन नहीं हैं। न्यूजीलैंड, मॉरीशस, लेबनान, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, बुल्गारिया आदि में एक सदन व्यवस्था है। एक सदन या द्विसदन की बहस अनंत है। विधायिका की गुणवत्ता व उत्पादकता ही विचारणीय है। विधान परिषदों को बनाने या समाप्त करने के औचित्य, उपयोगिता एवं प्रावधान पर गहन विमर्श की जरूरत है। हमें अपनी जनप्रतिनिधि संस्थाओं की हरेक गतिविधि पर चौकसी रखनी ही चाहिए। क्या वे ‘हम भारत के लोगों द्वारा प्राप्त प्राधिकार का सही उपयोग ही कर रही हैं?
एक पाले में गांधी और आंबेडकर
रामचंद्र गुहा
पिछले साल एक पत्रकार अमृता दत्ता से भेंटवार्ता में कन्नड लेखक व कार्यकर्ता देवनुर महादेवा ने कहा था, लोकतांत्रिक लोग आंबेडकर और गांधी को परस्पर प्रतिद्वंद्वी और विरोधी के रूप में न देखें। सच्ची समता की ओर यात्रा में दोनों नेताओं को परस्पर सहयोगी और सहकर्मी रूप में ही देखना चाहिए। महादेवा ने कहा, आंबेडकर को सोए हुए दलितों को जगाना था और तब आगे का सफर तय करना था। गांधी को एक कदम आगे बढ़ने के लिए उन लोगों को उबारने, सुधारने, बदलने के बड़े प्रयास करने थे, जो हिंदू जाति-धर्म में (जाति के कुओं में) डूबे हुए थे। जब आप ये सब देखते हैं, तो लगता है कि आंबेडकर की मौजूदगी के बिना गांधी शायद उतना नहीं चल पाते। इसी तरह, मैं महसूस करता हूं कि हिंदू जाति-धर्म के कुओं में गांधी द्वारा बनाए गए उदार सहिष्णु परिवेश के बिना निर्मम सवर्ण समाज आंबेडकर को शायद झेल नहीं पाता, जितना कि तब झेला था।’
महादेवा कहते हैं, ‘अगर हमारी समझ यह है कि जाति से भारत की मुक्ति के लिए सवर्णों को बदलने की जरूरत है, तो गांधी जरूरी हैं। दूसरी ओर, दलित नागरिक अधिकारों की लड़ाई में आंबेडकर बेशक जरूरी हैं। इसलिए मैं कहता हूं, दोनों को साथ लाना चाहिए।’
महादेवा बताते हैं, ‘छुआछूत को गांधी पाप कहते हैं और आंबेडकर अपराध’। हम इसे परस्पर विरोध के रूप में क्यों देख रहे हैं? आज इन दोनों को जरूरी समझना ही बुद्धिमानी है। दिल्ली में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन में आंबेडकर और गांधी के पोस्टर एक साथ देख मैंने देवनुर महादेवा की टिप्पणियों को याद किया। अगर यह अप्रत्याशित नहीं, तो विरल जरूर था। यह देखना बहुत आम है कि गांधी और आंबेडकर को अलग-अलग माना जाता है। सचमुच, कई दफा तो दोनों एक-दूजे के खिलाफ रख दिए जाते हैं। पहले आम तौर पर गांधी को चाहने वाले ही दोनों भारतीय नेताओं को परस्पर विरोधी रूप में देखते थे। आंबेडकर ने 1930 व 1940 के दशक में गांधी और उनके विचारों पर हमले के लिए विवादित शब्दों का अक्सर प्रयोग किया। इससे ऐसे कांग्रेसी भड़क जाते थे, जो अपने प्यारे बापू की रत्ती भर आलोचना भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उन्होंने आंबेडकर को ब्रिटिश शासन का पक्षधर बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय की कार्यकारी परिषद में बने रहने के लिए उनकी निंदा की। इधर हाल के दशकों में आंबेडकरवादियों ने भी ज्यादातर गांधी की आलोचना ही की है। वे गांधी की जाति-व्यवस्था सुधारने की कोशिश को बेमन या आधे-अधूरे मन की करार देते हैं। उन्होंने अपने नायक के बचाव में गांधी पर आरोप भी लगाए (पूना संधि के दौरान और बाद में) और गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू की आलोचना भी की। कहा गया कि दोनों आजाद भारत के पहले मंत्रिमंडल में सदस्य थे, लेकिन नेहरू ने उन वर्षों में आंबेडकर की प्रतिभा और क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं किया।
उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में दलित बुद्धिजीवियों द्वारा गांधी पर किए गए हमले गंभीर और अविश्वसनीय थे। हालांकि कर्नाटक में वंचित लेखकों ने व्यापक दृष्टि रखी है। अपनी शानदार पुस्तक द फ्लेमिंग फीट में स्वर्गीय डीआर नागराज ने हमें आंबेडकर और गांधी के काम को परस्पर पूरक के रूप में देखने का आग्रह किया है। जब जाति-व्यवस्था को कमजोर करने और छुआछूत घटाने के काम के लिए दोनों तरफ से दबाव डालने की जरूरत थी, तब दलितों की ओर से दबाव डालने का काम आंबेडकर ने किया और उच्च-जाति के सुधारकों का प्रतिनिधित्व गांधी कर रहे थे। नागराज और महादेवा दोस्त थे और यकीनन दोनों ने एक-दूसरे को प्रभावित किया।
जामिया के छात्र और शाहीन बाग की औरतें भले इन दो लेखकों के काम को नहीं जानतीं, लेकिन वे नागराज और महादेवा की बात को ही साबित कर रही हैं। कर्नाटक के इन दो चिंतकों की तरह ही दिल्ली के साहसी प्रदर्शनकारी भी बहुत अनुराग के साथ गुहार लगा रहे हैं कि आंबेडकर और गांधी को परस्पर विरोधी रूप में मत रखिए, बल्कि वे जोर दे रहे हैं कि दोनों नेताओं को परस्पर सहयोगी रूप में ही देखिए। लोकतंत्र और बहुलतावाद की लड़ाई में दोनों नेताओं की विरासत को साथ लाने की जरूरत है।
दिल्ली के लेखक उमर अहमद ने शाहीन बाग के दौरे के बाद दिलचस्प ट्वीट किया कि प्रदर्शन में गांधी की तुलना में आंबेडकर के पोस्टर ज्यादा हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि लोग आजादी के लिए एक नेता का शुक्रिया अदा करने से आगे बढ़कर एक ऐसे नेता का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जिसने उन्हें आजाद नागरिक के रूप में अपने हक हासिल करने के औजार दिए हैं। इसे पढ़ने के बाद मैंने रिट्वीट किया, ‘मैं सहमत हूं, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि जब हिंदू-मुस्लिम सद्भाव के प्रचार की बात आती है, तब कोई भारतीय (नेहरू भी नहीं) गांधी के समकक्ष नहीं ठहरता।’…व्यापक रूप से आंबेडकर और गांधी को साथ देखना आश्चर्यजनक है, क्योंकि उन्हें परस्पर विरोध में रखा जाता है, जैसा कि हम देखने के आदी हो गए हैं। मेरी बात से अहमद भी सहमत थे, उन्होंने लिखा कि मैं भी यही दिखाना चाहता था कि दोनों नेता एक-दूसरे के पूरक थे। …तब के नेताओं में अपने अंतर्विरोध थे (और विफलताएं भी)। यह लोगों के लिए अच्छा है कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें जो अपील करे, उसे ही वे चुनें।’
बेशक, न आंबेडकर गलतियों से परे थे, न गांधी। दोनों ने गलतियां भी कीं, वैमनष्य और पूर्वाग्रह भी पाले। कोई भी उन्हें यंत्रवत लागू न करे, न आंखें मूंदकर उनके पीछे चल पड़े। वे जिस दुनिया में रहते थे, उससे बहुत अलग दुनिया में हम आज रहते हैं। 21वीं सदी के तीसरे दशक की राजनीतिक व तकनीकी चुनौतियां 20वीं सदी के मध्य के दशक की चुनौतियों से बहुत अलग हैं। वैसे नैतिक और सामाजिक चुनौतियां मोटे तौर पर समान हैं। जाति और लैंगिक समानता की लड़ाई भी खत्म नहीं हुई है। आस्थाओं के बीच सद्भाव के लिए हमारा जूझना अहम और जरूरी बना हुआ है, तो आज दुर्भावनापूर्ण ताकतों से मुकाबले के लिए आंबेडकर और गांधी को एक ही पाले में रखने की जरूरत है।