02-04-2021 (Important News Clippings)

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02 Apr 2021
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Date:02-04-21

An Act of colourable legislation

Enactment of the Places of Worship Act, 1991 in its current format damages the liberty of belief, faith and worship to all

Dr. Subramanian Swamy and Satya Sabharwal, [ Dr. Subramanian Swamy is a Member of Parliament and former Union Minister for Law and Justice. Satya Sabharwal is an advocate practising before the Supreme Court and High Courts ]

In his article, “The needless resurrection of a buried issue” (The Hindu, March 29, 2021), Dushyant Dave, senior advocate of eminence, has articulated why he opposes the challenges on constitutional grounds to the Places of Worship Act, 1991, now before the Supreme Court.

We have by way of a public interest litigation (PIL) in the Supreme Court (WP(C) 619 of 2020, which was filed earlier but notice was issued later vide order of the Supreme Court dated March 26, 2021), challenged Sections 3 and 4 of the Places of Worship Act, 1991 being unconstitutional, void ab initio, and against the Basic Structure of the Constitution of India.

No precedential value

Mr. Dave has relied mainly on the Supreme Court’s observation in the Ram Janmabhoomi Case of November 9, 2019 (M. Siddiq vs. Mahant Suresh Das) with respect to the Places of Worship Act, 1991. However, there was no application of the provisions of the Places of Worship Act, 1991 to the case (Shri Ram Janmabhoomi dispute).

Section 5 of the Places of Worship Act, 1991 clearly states that nothing in the Act shall apply to any suit, appeal or other proceedings relating to the said place or place of worship, i.e. the Ram-Janmabhoomi-Babri Masjid situated in Ayodhya, in the State of Uttar Pradesh. Thereby, the 2019 judgment of the Supreme Court’s (Shri Ram Janmabhoomi dispute (2020 1 SCC 1)) observation(s) with respect to the Places of Worship Act, 1991 lacks any precedential value.

The pith and substance of the Act of 1991 is that it is ultra vires the fundamental rights enshrined in the Constitution since it bars the jurisdiction of the Supreme Court and furthermore nullifies the Fundamental Right(s) guaranteed by the Constitution of India as elucidated in Article 32 of “enforcement of fundamental rights” which cannot be suspended except as otherwise stated in the Constitution.

This importance of Article 32 can be understood by the words of the Chairman of the Constitution Drafting Committee, B.R. Ambedkar who asserted, inter alia, that Article 32 is the very soul of the Constitution and the most important Article in the Constitution.

Under Article 32 of the Constitution of India, the Supreme Court has the power to issue writs appropriate for enforcement of all the Fundamental rights conferred by Part III of the Constitution.

The top court, on various instances, ruled that in view of the constitutional scheme and the jurisdiction conferred on the Supreme Court under Article 32 and on the High Courts under Article 226 of the Constitution that “the power of judicial review being an integral part of the basic structure of the Constitution, no Act of Parliament can exclude or curtail the powers of the Constitutional Courts with regard to the enforcement of fundamental rights”.

The Act of 1991, is appropriately called an Act of colourable legislation. As the Courts have held, “you cannot do indirectly which you are prohibited from doing directly”.

A weakening

The Preamble in the Constitution gives prominent importance to liberty of belief, faith and worship to all citizens, and the same is sought to be weakened and effectively nullified or severely damaged by the enactment of the Act of 1991 in its current format.

The concepts of faith, belief and worship are the foundations of Articles 25 and 26 of the Constitution of India. Therefore, prohibiting citizens from approaching appropriate courts with respect to suit or any other proceedings to handover the land of any temple of certain essential significance (such as being the birthplace of Lord Rama in Ayodhya and Lord Krishna in Mathura or Lord Shiva sending his fiery Jyotirlinga in the Gyanvapi premises of Varanasi), is arbitrary, unreasonable and mala fide in the context of the fundamental rights to pray and perform religious practice as guaranteed by Articles 25 and 26 of the Constitution of India. The intent of the Act of 1991 under Section 5, i.e. exception extended to the “Ram-Janmbhoomi matter” identifies the need and importance of resolution of such a controversy and settling long on-going disputes before the courts. But such an exception should be made for other two matters of dispute stated above.

Other disputes

The exclusion of the Mathura and Varanasi disputes as being additional exceptions from the Act of 1991 is wholly unacceptable and against what is given by the people of India to the makers of the Constitution, enshrined in the Preamble, which is part of the Basic Structure of the Constitution.

Those who rely on the Act of 1991 to avoid the settlement of the dispute in Varanasi Mathura have failed to anticipate the legal principles enunciated in the judgment of the top court (in Ismail Faruqui vs. Union of India (1994 6 SCC 360)), on the religious significance of mosques and temples. Even in countries like Saudia Arabia, only Mecca and Medina have the immutable religious protection from demolition. And only authorised demolition is permitted.

Section 4 (1) of the Act declaring that religious character of a place of worship existing on the 15th day of August, 1947 shall continue to be the same as it existed on that day, is no longer good law after this Court’s judgment in ((1994) 6 SCC 360) which held that a mosque is not an essential part of the practice of the religion of Islam and namaz (prayer) by Muslims can be offered anywhere, even in the open maidan, on the road, railway platforms or airports.

Ultimately, students of law are also students of history and we must not lose sight of the past. We must learn from it. But we accept one sentiment of Mr. Dave — that we cannot open the flood gates of rebuilding all 40,000 temples which were demolished on firmans of the Mughal emperors.

Yet, where by faith Hindus believe there was a forcible demolition of an irreplaceable non-shiftable temple, it has to be rebuilt. There are only two more such temples in the list of 40,000 — the Gyanvapi Kashi Vishwanath Temple in Varanasi and the Krishna Janmabhoomi Temple in Mathura.

Hence, by the doctrine of casus omissus, the Supreme Court can in an appropriate case before it order that the number of exceptions in Section 5 of the Places of Worship Act, 1991, be three as an alternative solution. The Supreme Court under Article 142 of the Constitution can pass any order to carry out for doing complete justice being in the public interest, while upholding the Constitution of India.


Date:02-04-21

जो अतीत को अनदेखा करने वाले भविष्य की खाई खोदते हैं

हरिवंश, ( राज्यसभा के उपसभापति )

राजकाज के रहनुमाओं के सार्वजनिक उद्गार या काम देश और समाज के भविष्य के लिए महत्व रखते हैं। देश के विभिन्न कोने से प्रायः ऐसी ध्वनियां गूंजती हैं, जो प्रमाण हैं कि मुल्क की एकता का मर्म, अब भी हम समझ नहीं पाए हैं। हजारों वर्ष बाद भारत की यह एकता, संघीय ढांचा, गांधी, पटेल और उनकी पीढ़ी की सौगात है। आजादी के बाद से ही न जाने कितने कयास लगे।

1960 में सेलिग हैरिसन की पुस्तक आई, ‘इंडियाः द मोस्ट डेंजरस डिकेड्स अहेड’। पर आपसी भारतीय मनीषा हर चुनौती का समाधान ढूंढने में कामयाब रही। इसकी वजह है, अतीत से हमने सीखा है। जो अतीत को अनदेखा करते हैं, भविष्य की खाई खोदते हैं। विल डुरंट की रचना ‘द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन’ विश्व प्रसिद्ध है।

इस लेखन के दौरान 19वीं सदी के तीसरे दशक में दुनिया घूमकर वे भारत आए, ‘विश्व सभ्यता के इतिहास’ में भारत का प्रसंग जोड़ने। भारत घूमकर वे विचलित हो गए। कहते हैं, ‘भारत के हालात देखकर दुनिया की सभ्यताओं पर अपना शोध कुछ अवधि के लिए मैंने स्थगित किया, ताकि दुनिया को भारत के बारे में बता सकूं’।

230 पन्नों में भारतीय पीड़ा को उन्होंने स्वर दिया ‘द केस फॉर इंडिया’ (1930) में। उन्होंने लिखा, ‘मानव जाति का 5वां हिस्सा, जिस गरीबी, दमन और जलालत की स्थिति में है, धरती पर वह कहीं और नहीं है। यह देखकर मैं आतंकित हूं।’

भारत के सुंदर भविष्य के लिए, हर भारतीय को ऐसे साहित्य का पुनर्पाठ करना चाहिए। इंसानियत, विवेक और अंतरात्मा के जिस स्तर से डुरंट, भारत की वेदना कहते हैं, वह सिहरन पैदा करता है। भारत की यह अधोगति क्यों हुई? विद्वानों का एक मत रहा है, राजनीतिक एकता नहीं रही। भौतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक स्तर पर हजारों वर्ष पहले, जो सभ्यता दुनिया से बहुत आगे थी, वह आपसी कलह से लाचार, बेबस और असहाय हो गई।

हाल में दो और पुस्तकें पढ़ीं। पहली, नगेंद्रनाथ गुप्त की ‘पुरखा पत्रकार का बाइस्कोप’। 150 साल पहले नगेंद्रनाथ गुप्त, पत्रकार हुए। वे विवेकानंद के सहपाठी रहे। जाने माने हिंदी पत्रकार, लेखक, अनुवादक अरविंद मोहन ने इसका सुंदर अनुवाद किया है। सामयिक इतिहास का यह अनमोल संकलन है।

रामकृष्ण परमहंस के साथ नौका विहार से लेकर, कांग्रेस का जन्म, राष्ट्रीय आंदोलन के उभार, आर्य समाज, ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन के बनने-बढ़ने को नजदीक से देखने वाले रहे नगेंद्रनाथ गुप्त।

उनकी किताब करवट लेते भारत या पुनर्जागरण के दौर का दस्तावेज है। यह भविष्य गढ़ने की ऊर्जा देता है। किस अग्निपरीक्षा से गुजर कर भारत आज यहां है? इसी क्रम में यशस्वी IAS रहे ईश्वरचंद्र कुमार की नई पुस्तक ‘मेरी प्रशासनिक यात्रा की स्मृतियां’ पढ़ी। यह लगभग साढ़े तीन दशकों (1961-1994) का वर्णन है। उनकी चर्चित किताब रही है ‘लीजेंड्री पब्लिक सर्वेंट’।

आजादी के बाद से अपनी नौकरी तक, भारतीय नौकरशाही, उसकी कार्य संस्कृति पर पैना विश्लेषण। 19वीं सदी के दूसरे, तीसरे दशक के अंग्रेजी राज के देश के अलग-अलग प्रांतों के आंकड़े, बताते हैं कि इस मुल्क को किन सुनियोजित नीतियों से बदहाल बनाया गया?

इतिहास के इन तथ्यों का भारतीयों द्वारा प्रायः पुनर्स्मरण क्यों जरूरी है? पुलित्जर पुरस्कार विजेता विल डुरंट की एक और पुस्तक है, ‘फॉलेन लीव्स’। उसमें वे थ्यूसीदाइदीज (एथेंस-यूनान के मशहूर इतिहासकार) के हवाले से कहते हैं कि इतिहास उदाहरणों से बताया जाने वाला दर्शन है। वर्तमान तो हर क्षण मर रहा है। अतीत में बदल रहा है। अतीत ही जीवित रहता है। वर्तमान, अतीत से प्रस्फुटित क्षण या पल है। हर इंसान, अपने अतीत की कड़ी का विस्तार है।

सृष्टि विकास की अगली कड़ीभर। दार्शनिक, वैज्ञानिक और विजनरी पुलर ने कहा है कि इतिहास, एक युवा को अनुभवों से वृद्ध या वयस्क बनाता है। बिना शरीर में झुर्रियों को पैदा किए। फिर आगे डुरंट कहते हैं कि आज की पीढ़ी (1930) खबरों को बहुत महत्व देती है। गुजरते पलों की चीजों को जानने बेचैन रहती है। जीवंत अतीत के लिए उसके पास समय नहीं।

हम खबरों में डूबे हैं। पर इतिहास के बारे में दरिद्रता जैसी स्थिति है। वर्तमान की चीजों को संवारने की दृष्टि इतिहास ही देता है, ताकि भविष्य सुनहला हो सके। भारतीय पुरखों की पीड़ा से गुजरकर ही भारत को नया रूप देने वाले क्रांतिकारियों, देशभक्तों, राजनेताओं के इरादे फौलादी हुए और हजारों वर्ष के गुलामी के बाद, हमें खुली हवा में सांस लेने का यह अनमोल पल दिया है। कम से कम इससे उऋण होने के लिए हम भारतीय इतिहास का दरस-परस करते रहें और ऊर्जा पाते रहें।


Date:02-04-21

सीएजी की रिपोर्ट पर गंभीर हों सरकारें

संपादकीय

सीएजी की ताज़ा रिपोर्ट ने एक बार फिर कई राज्यों में गवर्नेंस में व्याप्त भ्रष्टाचार और निकम्मेपन की कलई खोली। एक राज्य की रिपोर्ट के अनुसार, विकास कार्यों का पैसा अधिकारियों की बंदरबांट की भेंट चढ़ गया। आलम यह है कि इस राज्य में मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भी विकास कार्यों में गुणवत्ता खराब मिली। केवल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर कार्य संपादित होने का दावा करके अफसरों ने राज्य में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का ऐलान दो साल पहले ही कर दिया और सत्ता-पक्ष ने इसे चुनाव में जनता को लुभाने में इस्तेमाल किया, जबकि सीएजी के फील्ड सर्वे में मात्र 70% काम होना पाया गया। ठेके में भी अयोग्यों को वरीयता मिली। डॉ. अंबेडकर ने इसके बारे में कहा था कि “मेरे विचार से सीएजी भारत की शासन व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा।’ संविधान ने सीएजी को भी सुप्रीम कोर्ट के जजों की भांति हर संभव मजबूती दी। लेकिन कालांतर में इसकी रिपोर्ट को सत्ता पक्ष राजनीतिक फुटबॉल जैसा इस्तेमाल करने लगा। केंद्र ही नहीं राज्य सरकारें भी इसे फाइलें दिखाने से गुरेज करने लगीं। इस पर एक पूर्व सीएजी ने दुखी होकर कहा कि अगर कोई राज्य या उसका विभाग अधिकारियों को फ़ाइल नहीं देता तो हम कोई भी सजा नहीं दे सकते। वहीं दूसरी ओर कुछ दशक पहले इसकी रिपोर्ट में तत्कालीन मद्रास में पाए गए एक घपले का संज्ञान लेकर केंद्र ने वहां की सरकार को बर्खास्त किया, जबकि एक रेलमंत्री के विभाग के खिलाफ नकारात्मक रिपोर्ट पर उनसे इस्तीफा लिया गया। ताजा रिपोर्ट में संस्था ने पाया कि राज्य में 55 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च का उपयोग प्रमाणपत्र तक नहीं मिला और इसमें अव्वल बदनाम शिक्षा-विभाग रहा, जिसकी कार्य योजनाएं सिर्फ कागजों पर मिलीं। प्रश्न यह है कि क्या केंद्र या राज्य की विधानसभा रिपोर्ट में वर्णित गवर्नेंस के इतने संगीन आर्थिक अपराधों का संज्ञान लेगी या सदन में बहुमत की ताकत हर खामी पर भारी पड़ेगी ?


Date:02-04-21

व्यावहारिक रूप लेती विदेश नीति

हर्ष वी पंत, ( लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं )

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य बहुत तेजी से बदलता है। उसके अनुरूप अपनी नीतियों में फेरबदल करना भी आवश्यक हो जाता है। इसके लिए पर्याप्त लचीलेपन की आवश्यकता होती है। अतीत में भारतीय विदेश नीति में इसका एक प्रकार से अभाव दिखा, लेकिन मोदी सरकार की विदेश नीति व्यावहारिक मोर्चे पर पूरी तरह पारंगत दिखती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत के आस-पड़ोस में अक्सर अस्थिरता हावी रही। इस कारण भारत का रवैया भी प्राय: प्रतिक्रियात्मक रहा, परंतु मोदी सरकार में इस रीति-नीति में बदलाव आया है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति में पड़ोसियों को प्राथमिकता देने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसमें इन देशों को लेकर भारत की दृष्टि बदली है। विदेश नीति में आया यह बदलाव उपयुक्त एवं तार्किक है, क्योंकि सदा परिवर्तनशील विदेश नीति को किसी एक लकीर या सांचे के हिसाब से चलाया भी नहीं जा सकता। प्रत्येक मामले के हिसाब से अलग पत्ते चलने होंगे। तभी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति संभव हो सकेगी। मोदी सरकार विदेश नीति की इसी व्यावहारिक राह पर चल रही है। हालिया कई मिसालें इसकी पुष्टि करती हैं।

कोरोना काल में अपने पहले विदेश दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों बांग्लादेश गए। इस अवसर पर बांग्लादेश की मुक्ति के मसीहा शेख मुजीबुर्रहमान की जन्मशती से जुड़े कार्यक्रम पिछले वर्ष ही आयोजित होने थे, लेकिन कोरोना लहर एवं कहर के कारण रद हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो इस बार भी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबंधित आयोजन में सम्मिलित हो सकते थे, मगर उन्होंने प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व का निर्णय किया। इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने दर्शाया कि भारत के लिए उसके पड़ोसी कितने अहम हैं। इससे पहले भी अपने प्रथम शपथ ग्रहण समारोह में मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सहित दक्षेस के सभी नेताओं को आमंत्रित किया था। इतना ही नहीं अपने पहले विदेश दौर के लिए उन्होंने भूटान को चुना तो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वह पहली विदेश यात्रा पर मालदीव गए।

हमारे पड़ोस में इन दिनों म्यांमार बहुत अशांत है। वहां लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ कर सैन्य शासकों ने फिर से कमान संभाल ली है। देश में लोकतंत्र की पुनस्र्थापना के लिए विरोध-प्रदर्शन चल रहे हैं। सैन्य सत्ता प्रदर्शनकारियों से बहुत सख्ती से निपट रही है। एक आकलन के अनुसार इस विरोध के कारण अब तक म्यांमार के 500 से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं। पश्चिमी देश म्यांमार पर दबाव बना रहे हैं। उसे आर्थिक एवं अन्य किस्म के प्रतिबंधों का डर दिखाया जा रहा है। भारत पर भी उनके इस अभियान में शामिल होने का दबाव है, लेकिन भारत अभी तक न केवल उससे बचने में सफल रहा है, बल्कि अपने हितों को देखते हुए उसने व्यावहारिक रणनीति का परिचय भी दिया है।

भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि म्यांमार में नागरिकों की आकांक्षाओं का ख्याल रखा जाए। साथ ही भारत म्यांमार में स्थिरता कायम रखने और वहां के आंतरिक मामलों में दखल न देने का पक्षधर भी है। यह दोहरी रणनीति भारत के व्यापक हितों के अनुरूप ही है। दरअसल पश्चिम के जो देश लोकतंत्र की दुहाई देकर यह दबाव बढ़ा रहे हैं, उनकी भू-सामरिक स्थिति भारत से अलग है। उनमें से किसी की सीमा म्यांमार से नहीं लगती, परंतु भारत उससे सीमा रेखा साझा करता है, जो खासी संवेदनशील भी है। विशेषकर भारत के पूर्वोत्तर में अलगाववाद की चुनौती से निपटने में म्यांमार की सेना ने हमेशा भारत का सहयोग किया है। भारत ने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद म्यांमार के राजनीतिक नेतृत्व के अलावा सैन्य नेतृत्व के साथ भी अपने संवाद की धाराएं खुली रखीं।

चीन को लेकर भी म्यांमार को अपने पाले में रखना भारत के लिए आवश्यक है। इतना ही नहीं भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए म्यांमार भारत का प्रवेश द्वार है। बिम्सटेक में भी म्यांमार की खासी महत्ता है। साथ ही म्यांमार से शरणार्थियों की समस्या को देखते हुए भारत को खासा सतर्क रहना है और इस मामले में वह एहतियात भी बरत रहा है। स्वाभाविक है कि अपने व्यापक हितों को देखते हुए भारत म्यांमार को कुपित करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में म्यांमार को लेकर उसकी यह संतुलित नीति न केवल उचित है, बल्कि उसे उन पश्चिमी देशों को भी समझाना होगा कि वे म्यांमार के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने से परहेज कर कोई मध्यमार्ग निकालने का प्रयत्न करें। म्यांमार पर पश्चिमी प्रतिबंधों का यही परिणाम होगा कि उस पर चीन का प्रभाव और बढ़ेगा।

देश के पूर्वी हिस्से से धुर दक्षिण का रुख करें तो श्रीलंका में इस समय स्थिरता तो कायम है, लेकिन उसका अतीत वर्तमान में भी पीछा नहीं छोड़ रहा। उसके छींटे भारत पर भी पड़ रहे हैं। बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में युद्ध अपराधों को लेकर श्रीलंका पर आए एक प्रस्ताव से भारत ने अनुपस्थित रहना ही मुनासिब समझा। देश में एक वर्ग ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सरकार पर तमिलों के साथ विश्वासघात के आरोप तक लगाए गए। ऐसे आरोप लगाने वाले भूल गए कि श्रीलंका के साथ भारत के द्विपक्षीय रिश्तों का एक अहम आधार इस पड़ोसी देश का वह अनुच्छेद 13 ही है, जिसमें श्रीलंका सरकार को तमिल सहित देश के अन्य अल्पसंख्यकों के व्यापक अधिकारों को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करना है। ऐसे में हालिया मामले में श्रीलंका का परोक्ष समर्थन कर भारत सरकार ने राष्ट्रहित में ही कदम उठाया है, क्योंर्कि हिंद महासागर में श्रीलंका जैसा साथी हमारे लिए अत्यंत उपयोगी एवं अहम है। इससे भारत श्रीलंका को यह संदेश देने में सफल रहा है कि घरेलू राजनीति के जोखिमों की परवाह किए बिना भी वह मित्रों की मदद में पीछे नहीं रहता।

वास्तव में राष्ट्रहित से जुड़े ऐसे मसलों पर राजनीतिक वर्ग में एक आमसहमति होनी चाहिए, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो सका। श्रीलंका को लेकर तमिलों के मसले और प्रधानमंत्री की हालिया बांग्लादेश यात्रा को भी संकीर्ण राजनीतिक दृष्टि से देखने का प्रयास किया गया। इससे राष्ट्र के दीर्घकालिक हितों को ही आघात पहुंचता है। अच्छी बात यह रही कि मोदी सरकार ने ऐसे दबावों को दरकिनार करते हुए व्यावहारिक विदेश नीति की राह पर चलने को वरीयता दी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर उसके नजरिये में भी यह झलकता है।


Date:02-04-21

लैंगिक समानता की अदृश्य बाधाएं

ऋतु सारस्वत

विकास की तमाम परिभाषाएं आर्थिक विकास के इर्द-गिर्द ही बुनी जाती हैं। पर क्या यह संभव है कि जब दुनिया की आधी आबादी हाशिए पर खड़ी हो, तो विकास का वास्तविक स्वरूप आकार ले सकेगा। हालांकि बीते दशकों में लैंगिक समानता के लिए विश्व भर की सरकारों ने अनेक नीतियां बनाई हैं, पर उनसे अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पाए हैं। किसी भी सामाजिक समस्या का हल मात्र कानून बना देने से प्राप्त हो जाता, तो शायद आज दुनिया भर में समानता का प्रश्न खड़ा ही नहीं होता।

यह एक गंभीर और विचारणीय प्रश्न है कि क्यों आज भी लैंगिक असमानता अपनी जड़ें इतनी गहरी किए हुए है? स्पष्ट है कि यह सत्ता का संघर्ष है, जिसे किसी भी स्थिति में पितृसत्तात्मक समाज छोड़ने को तैयार नहीं है। सत्ता और प्रभुत्व आर्थिक संसाधनों के नियंत्रण से ही प्राप्त होते हैं। उन संसाधनों पर महिलाओं का नियंत्रण न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाते रहे हैं, ताकि महिलाएं स्वयं स्वीकार कर लें कि उनकी जगह घर-परिवार के दायरे तक ही सीमित है।

महिलाओं में कम नींद इनफर्टिलिटी को देती है बढ़ावा, ये समस्याएं भी कर सकती हैं परेशानमहिलाओं को सामाजिक नियंत्रण की तमाम शक्तियों से वंचित रखने का प्रयास समाज ही करता है। एक सामाजिक प्रक्रिया के बतौर श्रम के लैंगिक विभाजन के फलस्वरूप महिलाएं भी सामाजिक लिंग रचनाओं को अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेती हैं या यह उनके सोच का हिस्सा बन जाती हैं, जिससे समाज के संस्थागत और वैचारिक तंत्रों के जरिए महिलाओं के श्रम और उनकी उपयोगिता का योजनाबद्ध अवमूल्यन पितृसत्ता के तंत्र को मजबूत बनाता है।

यह वैचारिक तंत्र भाषा की मजबूत पकड़ के साथ स्वयं को जोड़ कर महिलाओं को उनके मूल्यहीन होने का एहसास दिलाता रहता है। आॅक्सफोर्ड रिसर्च इन इनसाइक्लोपीडिया आफ कम्युनिकेशन के अनुसार भाषा समाज में लैंगिक असमानता को बढ़ाने का सबसे सशक्त माध्यम है। हाल ही में ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने लैंगिक असमानता के शब्दों पर रोक लगाने की पहल की है। वह उन शब्दों को व्यवहार में लाने को प्राथमिकता दे रही है, जिससे लड़का और लड़की में भेद न झलके। यूनिवर्सिटी ने कहा कि बोलचाल और आधिकारिक कामों में मैनपावर की जगह वर्कफोर्स, मैनकाइंड की जगह ह्यूमनकाइंड, मैनमेड की जगह आर्टिफिशियल जैसे शब्दों का प्रयोग हो।

भाषा न केवल व्यक्तित्व निर्माण पर गहरा प्रभाव डालती है, बल्कि मानव व्यक्तित्व के प्रकटीकरण में अहम भूमिका भी निभाती है। भाषा में लैंगिक भेदभाव सिर्फ बोलचाल तक सीमित नहीं है। विश्व के विख्यात शब्दकोश में भी इसके उदाहरण देखने को मिले हैं, जो कि लैंगिक असमानता की उस अदृश्य दीवार को दशकों से खड़ा कर रहे हैं, जिसको तोड़ना सहज नहीं है। आॅक्सफोर्ड शब्दकोश में भी महिलाओं से भेदभाव साफ दिखाई देता है।

इसमें उदाहरण देकर महिलाओं को पुरुषों के अधीन बताया गया है। बीते साल मारिया बैड्रिस जियोनावार्डी ने शब्दकोश में हो रहे महिला-पुरुष भेदभाव पर छेड़ी अपनी मुहिम में महत्त्वपूर्ण जीत तब हासिल की, जब शब्दकोश में से उन शब्दों को हटाने का निर्णय किया गया, जो महिलाओं को पुरुषों से कमतर बताते थे। मसलन, महिलाएं हमेशा से नर्स या सेक्रेटरी की भूमिका में दिखती हैं।

वहीं पुरुषों के लिए ये शब्द थे ही नहीं। बीते वर्ष यूनेस्को बेसिक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट ने भी यह दावा किया था कि स्कूली पाठ्यक्रमों में आधी आबादी को कम आंका जाता और पुरुषों की तुलना में उनकी छवि हल्की रखी जाती रही है, जैसे पुरुषों को डॉक्टर तथा महिलाओं को नर्स के रूप में दिखाया जाता है। महिलाओं को केवल भोजन, फैशन या मनोरंजन से संबंधित विषयों में दिखाना, महिलाओं को स्वैच्छिक भूमिका में और पुरुषों को वेतन वाली नौकरियों में दिखाना लैंगिक असमानता को बढ़ावा देना है।

विद्यालय वातावरण और शिक्षण व्यवहार घोषित तौर पर लैंगिक असमानता को प्रोत्साहित तो नहीं करते, पर विद्यालय में छिपी हुई लैंगिक असमानता पाठ्यक्रम का हिस्सा बन जाती है। यह पाठ्यक्रम का वह स्वरूप है, जिसके तहत स्कूली तंत्र और समाज द्वारा मान्यता, मूल्य और सूचनाएं बच्चों को प्रभावित करती हैं। विद्यालय जीवन में औसतपन और पुरुषत्व को गढ़ने वाले विद्यालय के अंदर होने वाले व्यवहारों के प्रतिरूप लैंगिकता के छिपे पाठ्यक्रम के लिए पृष्ठभूमि का कार्य करते हैं। यह प्रतिरूप एक तरह के लैंगिक विषय, कायदे गढ़ते हैं।

यह आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य है कि जिन क्षेत्रों से सार संभाल या देखभाल जैसे कार्यों का बोध होता है, वे महिलाओं से ही जोड़ कर देखे जाते रहे हैं, वहीं जब शारीरिक बल का बोध हो, तो वहां मैन (पुरुष) शब्द का प्रयोग किया गया है। विश्व भर में कृषि का आधे से अधिक काम करने वाली महिलाओं के अस्तित्व को ही नकार दिया गया है और जहां भी किसान शब्द का प्रयोग होता है, तो वह पुरुष का ही परिचायक होता है। वहीं पुरुषों के समकक्ष शारीरिक बल का प्रयोग करते हुए सड़कों से लेकर निर्माण कार्यों के बीच लगी महिलाओं के श्रम को मूल्यहीन मानते हुए साइन बोर्ड में ‘मैन एट वर्क’ पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था को बखूबी बयान करता है।

ज्ञान, सूचना, भाषा, चित्र आदि लैंगिक भेदयुक्त हों तो बाल्यकाल से ही बालक के मस्तिष्क पर वे अमिट हो जाते हैं, क्योंकि बाल सुलभ बुद्धि बिना किसी तर्क के उन तथ्यों को आत्मसात कर लेती है और उसे न केवल स्वीकारती, बल्कि अपने जीवन में भी अंगीकार करती है। यही कारण रहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्राथमिक शिक्षा के दिशा-निर्देशों में लैंगिक समानता की सिफारिश की।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने कहा कि लैंगिक रूढ़ियों को प्ले-स्कूल के स्तर पर ही खत्म किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे जब बड़े हों, तो वे लिंग के आधार पर पक्षपात न करें। यह भी दिशा-निर्देश दिया गया कि शिक्षकों को ऐसी भाषा से बचना चाहिए, जो किसी एक लिंग या अन्य तक सीमित हो। उन्हें तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा का सबसे सशक्त स्वरूप तब उभर कर आता है, जब वह चलचित्र के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करती है, इसलिए विज्ञापनों के प्रभाव को कई शोध अध्ययनों ने स्वीकार किया है, क्योंकि वे एक लंबे समय तक व्यक्ति के मन-मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं।

इंग्लैंड की एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने विज्ञापनों के लिए नए कानून बनाए हैं, जिसके अनुसार विज्ञापनों में महिलाओं या पुरुषों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार नहीं दिखाया जा सकता, जैसा कि समाज पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर मानता चला आ रहा है कि महिलाएं घर का काम करेंगी, बच्चे देखेंगी या फिर खाना बनाएंगी। इस अथॉरिटी के अनुसार परंपरागत भूमिका में दिखाने पर लोगों की समाज में मानसिकता में बदलाव मुश्किल है और महिलाएं अपने आप को भी इसी नजरिए से देखने लगती और नई भूमिका अपनाने में हिचकते हैं।

ऐसे विज्ञापनों को देख कर बच्चे भी महिलाओं और पुरुषों की भूमिका के बारे में वही परंपरागत राय बना लेते हैं। भाषा और विज्ञापनों की दुनिया लैंगिक असमानता की वे अदृश्य बाधाएं उत्पन्न करती है, जिन पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। लैंगिक असमानता से निपटने के लिए जरूरी है कि समाज की विचारधारा को परिवर्तित किया जाए, उन पूर्वाग्रहों को खंडित किया जाए जो स्त्री और पुरुष को दो अलग दायरों में समेटने का सिर्फ इसलिए प्रयास करते हैं, जिससे पितृसत्तात्मक व्यवस्था का अस्तित्व कायम रह सके। लैंगिक समानता की जारी यात्रा को और विस्तारित करने के लिए आवश्यक है कि महिलाओं को पेशेवर के तौर पर ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक रूप से सामने लाया जाए ।


Date:02-04-21

हाशिये पर स्त्रियां

संपादकीय

किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उसमें महिलाओं की स्थिति कैसी है। ये विचार भारतीय संविधान को यहां के समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में सामने रखने वाले डॉ भीमराव आंबेडकर के हैं, लेकिन इसे दुनिया भर में सामाजिक विकास के एक पैमाने पर देखा जा सकता है। हमारे देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सामाजिक, राजनीतिक, विधिक और प्रशासनिक स्तर पर दावों और वादों में कमी नहीं रही है।

लेकिन सच यह है कि आज भी इस दिशा में इतनी कामयाबी नहीं मिल सकी है, जिस पर संतोष किया जा सके। गौरतलब है कि वैश्विक आर्थिक मंच की अंतरराष्ट्रीय लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट, 2021 में जिन देशों को बेहद खराब प्रदर्शन करने वाला बताया गया है, उसमें भारत एक है। इसके मुताबिक जिन एक सौ छप्पन देशों में महिलाओं के प्रति भेदभाव की स्थिति का आकलन किया गया, उसमें भारत एक सौ चालीसवें पायदान पर है। हालत यह है कि बाांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान जैसे छोटे और कमजोर माने जाने वाले देश भी इस मामले में भारत के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति में हैं।महिलाओं में कम नींद इनफर्टिलिटी को देती है बढ़ावा, ये समस्याएं भी कर सकती हैं

पिछले साल इसी आकलन में भारत का स्थान एक सौ तिरपन देशों की सूची में एक सौ बारहवां था। जाहिर है, सिर्फ साल भर में हमारा देश अट्ठाईस पायदान नीचे खिसक गया। अगर कोई समाज किसी समस्या से जूझ रहा है और उसमें सुधार की प्रक्रिया में है, तो कायदे से उसे स्थितियों को क्रमश: बेहतर करने की ओर बढ़ना चाहिए। मगर ताजा रिपोर्ट को संदर्भ माना जाए तो साफ है कि महिलाओं को समान जीवन-स्थितियां मुहैया करा पाने के मामले में तेज गिरावट आई है।

सही है कि पिछले साल भर में महामारी की वजह से उपजे हालात में आर्थिक मोर्चे पर व्यापक उथल-पुथल रही और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपने जीवन-स्तर से समझौता करना पड़ा। लेकिन अगर इस दौर में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को अवसरों से ज्यादा वंचित होना पड़ा और आर्थिक भागीदारी में कमी आई है तो इसका मतलब यह है कि यहां के समाज में सार्वजनिक जीवन से लेकर कामकाज तक के ढांचे में स्त्रियों के प्रति भेदभाव का रवैया ज्यादा मुखर हुआ है।

दरअसल, समाज में किसी तबके के बीच बदलाव की राह इस बात से तय होती है कि मुख्यधारा की राजनीति में उसकी भागीदारी कितनी सशक्त है। अफसोस की बात है कि अंतरराष्ट्रीय लैंगिक भेद रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा गिरावट महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण उपखंड में ही आई है। सन् 2019 में महिला मंत्रियों का अनुपात जहां करीब तेईस फीसद था, वह इस साल घट कर नौ फीसद के आसपास रह गया है।

अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजनीतिक ढांचे में इस अफसोसजनक उपस्थिति के रहते बाकी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कैसी जगह बन सकती है। यह बेवजह नहीं है कि महिला श्रम भागीदारी सहित पेशेवर और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वेतन में विसंगति और शिक्षण में भागीदारी आदि में महिलाओं की भूमिका में काफी कमी आई है। सच यह है कि हर उस क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी काबिलियत साबित की है, जहां उसे मौका मिला है और इसीलिए वे सभी स्तरों पर बराबरी की हकदार हैं।

मगर पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रह जब समाज से लेकर सत्ता और संस्थानों के व्यवहार और फैसलों तक पर हावी हो तो कई बार काबिलियत भी पिछड़ जाती है। आमतौर पर हर साल वैश्विक अध्ययनों में हमारे देश की महिलाओं की जो तस्वीर उभरती है, वह निराश करने वाली होती है। परिवार, समाज, राजनीति, प्रशासन आदि हर मोर्चे पर लैंगिक भेदभाव का जो अनुपात दिखता है, उससे देश के समग्र विकास की अवधारणा पर सवाल उठते हैं।


Date:02-04-21

बचत का बचाव

संपादकीय

केंद्र सरकार ने छोटी बचतों पर ब्याज दर घटाने के अपने फैसले को वापस लेकर सुखद कार्य किया है। बुधवार को अचानक ब्याज दरों में कटौती का फैसला करने के बाद सरकार आलोचकों के निशाने पर आ गई थी, लेकिन गुरुवार होते ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बता दिया कि सभी छोटी बचतों पर पुरानी यानी 2020-21 की दरें ही लागू रहेंगी। सरकार ने बचत खातों, पीपीएफ, टर्म डिपॉजिट, आरडी और बुजुर्गों से जुड़ी बचत योजनाओं तक पर ब्याज दरों में कटौती कर दी थी। नई दरें पहली अप्रैल से लागू हो जातीं और 30 जून, 2021 तक प्रभावी रहतीं। ऐसा लगता है, सरकार ब्याज दरों को कुछ समय के लिए कम करके समग्र प्रभाव देखना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से लोगों ने विरोध किया, उससे सरकार को समय रहते लग गया कि ब्याज दर घटने से उसकी लोकप्रियता काफी प्रभावित होगी। बचत पर ब्याज भारत में एक संवेदनशील मामला है। लोग बहुत उम्मीद से बचत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, मुसीबत में उनके साथ जल्दी कोई खड़ा नहीं होगा या मुसीबत के समय किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। ऐसे में, थोडे़ अच्छे दिनों में की गई बचत बुरे दिनों के कहर से बचाने में मददगार साबित होती है।

वाकई, यह दौर ऐसा नहीं है, जब बचत को अनाकर्षक बनाया जाए। महामारी का असर जारी है, आर्थिक क्षति की पूर्ति अभी नहीं हुई है। हमें अच्छे से पता है, लोगों की बचत घटी है और बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो अगली किसी बड़ी मुसीबत को झेलने की स्थिति में नहीं हैं। बचत के अनाकर्षक होने पर सेवाभावी लोगों और संस्थाओं पर भी असर पड़ता है। ज्यादातर बुजुर्गों को, जिनकी कोई अन्य कमाई नहीं होती और जो अपनी बचत पर मिलने वाले ब्याज से ही सारी उम्मीदें लगाए होते हैं, ब्याज दर घटने से तगड़ा झटका लगता। हालांकि, लोगों के मन में एक आशंका तो अब पैदा हो ही चुकी है कि देर-सबेर सरकार अपनी कमाई बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में कटौती करेगी। महामारी के भयानक असर के कारण सरकार की कमाई घट रही है, उसे कहीं से पैसा कमाना या बचाना है। चूंकि पेट्रोल, डीजल की कीमतों में वृद्धि की तरह ब्याज दर में कटौती भी सरकार के लिए राजस्व जुटाने का एक आसान रास्ता है, इसलिए अनेक अर्थशास्त्री सरकार को ब्याज दरें घटाने की सलाह देंगे। फैसला वापस लेने के बावजूद अर्थव्यवस्था के कर्ताधर्ताओं को ध्यान में रखना चाहिए कि वर्ष 2008 की मंदी के समय छोटी बचतों ने ही इस देश को आर्थिक तबाही से बचाया था। ऐसे में, यह चिंता की बात है कि बचत योजनाओं के प्रति लोगों के लगाव में कमी आ रही है। नोटबंदी के बाद लोगों ने बैंकों में पैसे रखने को तरजीह दी है, लेकिन आर्थिक कमजोरी की वजह से बचतों का आंकड़ा यथोचित बढ़ नहीं रहा है। यह तथ्य है, देश में वित्त वर्ष 2007-08 में सकल घरेलू बचत दर 36.8 प्रतिशत थी, वह लगातार घटती हुई वित्त वर्ष 2017-18 में 29.8 प्रतिशत रह गई थी। महामारी ने बचत के इन आंकड़ों को और कम किया होगा। ऐसे में, ब्याज दरों में कमी समाज के एक बड़े वर्ग की सामाजिक सुरक्षा को तोड़ देगी। बुजुर्गों या जरूरतमंदों को सीधे नकदी देने से ज्यादा जरूरी है कि समाज में बचत का आकर्षण कायम रखा जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आत्मनिर्भर बनें।