01-10-2022 (Important News Clippings)

Afeias
01 Oct 2022
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Date:01-10-22

No discrimination

Supreme Court’s ruling expands access, makes it easier for more women to get safe abortions

Editorial

The Supreme Court’s ruling holding that single and unmarried women have the same right to a medically safe abortion as married women is a necessary intervention to set right an anomaly between the letter of the law and its practice. Anchored on the equality clause in the Constitution, as well as on the right to dignity, privacy and bodily autonomy of women, the Court has ruled that there is no rationale for excluding single or unmarried women from the categories of women who could seek abortion care after the completion of 20 weeks of pregnancy, but before 24 weeks. The Delhi High Court had declined to allow the termination of the pregnancy of a 25-year-old woman who was in a consensual relationship, but did not want to carry the pregnancy to term after her partner declined to marry her. The reason cited was that being unmarried, and the pregnancy having occurred consensually, she was not eligible for the benefit of the amendment under the rules. The High Court took a technical view, as Rule 3B, which listed the women eligible for termination of pregnancy — such as rape survivors, minors, those with physical disabilities and mental illness — did not explicitly include single women who had become pregnant in a consensual relationship.

However, the Court has given a purposive meaning to the rules. “Change in marital status” as one of the reasons for which abortion during the extended upper limit of 24 weeks is permissible. As the rationale here is a possible change in the woman’s material circumstances, the Court has ruled that even abandonment by the partner could constitute a change in circumstances that could impact an earlier decision to carry on with the pregnancy. The legislature has allowed abortions up to the 24th week of pregnancy, if two registered medical practitioners are of the opinion that continuing the pregnancy would involve a risk to the woman’s life or cause grave injury to her health. Here too, the Court has taken a purposive view, laying down that an unwanted pregnancy affects a woman’s physical and mental health, rendering it quite important that she alone should decide on whether to undergo an abortion. On a question that did not directly arise in this case, the Court has said rape survivors who may legally seek an abortion in the extended period will also include survivors of marital rape. This judicial view may prevent questions being raised as to whether pregnancy caused by marital rape, which is not a crime, could also be terminated under this rule. At a time when unsafe abortions remain a major cause of maternal mortality, it is a significant verdict that advances the cause of safe abortion services.


Date:01-10-22

As India ages, keeping an eye on the elderly

With big shifts in global demographic patterns being projected, eye care service delivery is uniquely placed to help with health surveillance and planning

Tejah Balantrapu is Associate Director, Science, Health Data, and Story-telling, L.V. Prasad Eye Institute. Srinivas Marmamula is Associate Director, Public Health Research and Training, L.V. Prasad Eye Institute

The United Nations marks today as International Day for Older Persons (October 1), as part of the organisation’s efforts to draw attention to healthy ageing. Recently, a report by the UN Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), “World Population Prospects 2022”, has projected big shifts in global demographic patterns in the coming decades.

As global birth rates stabilise and shrink, 16% of the world population by 2050 is expected to be made up of people over 65 years. India will be home to the largest population in the world which would include a large elderly sub-population. This demographic change will have a profound impact on its health systems. In this, eye care service delivery is uniquely placed to be the first point-of-contact with the elderly and to also help with health surveillance and planning.

Changes to population structure

The “World Population Prospects 2022” report estimates that by 2050, the global population will be 9.7 billion people. By then, those older than 65 years will be twice as many as children under five. That year is also projected to be a pivotal year for India’s population too. The report projects India’s population to be 1.7 billion by 2050, having overtaken China to be the world’s most populous country. Eight countries — India is among them — will account for more than half of the world’s increasing population by 2050.

Previous United Nations reports have projected that the proportion of India’s elderly population will double to be nearly 20% of the total population by that year. The prevalence of non-communicable diseases such as diabetes, hypertension and heart disease, or disabilities related to vision, hearing or mobility is higher among the elderly. The change in demographic structure will increase the pressure on public health systems that are not geared to deliver universal health care along with social security measures such as old-age and disability pensions.

Eye care and elderly health

The Hyderabad Ocular Morbidity in the Elderly Study (HOMES) by the L.V. Prasad Eye Institute has been producing a series of systematic reports on various aspects of health, quality of life, mental health, morbidity, and disability amongst the elderly living in homes-for-the-aged in Hyderabad, Telangana. Using eye care as a point of entry, the study has been measuring a variety of health and social metrics in over 1,000 participants (all aged over 60), spread across a range of socio-economic circumstances. Over 30% of the elderly in the study had distance vision loss and over 50% had near vision impairment (they needed reading glasses). Nearly half the participants had at least one disability and a third of them had multiple morbidities. About 70% of them were using at least one assistive device, spectacles being the most common. The study also explored the many links between vision impairment and an elderly person’s mental health and confidence. People with impaired vision had a greater fear, and risk, of falling (a major cause of disability and hospitalisation among the elderly). This reduced their movement and independence, leading to depression. Addressing their vision impairment improved lives.

The HOMES data show us that the first step towards tackling basic issues of access and confidence in the elderly is to address vision loss. Eye examinations are also good opportunities to assess and recognise other systemic issues in the elderly. The way forward can then be a package of interventions, including assistive devices for sight, hearing, and mobility, or referrals to psychiatric support for depression or other mental health issues. In this way, eye care can catalyse a model of elderly care that will help us recalibrate our approach to this changing world.

There is more. Most eye conditions typically affect those who are very young or the elderly — age groups that are dependent on others for health access. Therefore, the Indian eye care model has always prioritised primary care ‘vision’ centres, bringing care closer to those in need. Chronic conditions such as diabetes and hypertension lead to irreversible vision loss and so, the sector has been building referral networks connecting with other health specialities.

A perspective

Eye care has also been at the cutting edge of imaging technologies and tele-health, creating portable devices and apps that remove access issues for those who cannot travel far. Crucially, eye health in India has many cross-subsidy models to help alleviate the financial burden on individuals.

This set of experiences and expertise has put eye care in a unique position to help us navigate the transition to an ageing society. The future of elderly care needs to be long term, comprehensive, and integrated, and must be oriented towards primary care to be accessible. It must account for all kinds of socio-economic realities, working to ensure that no elderly person is denied care irrespective of their financial status. A comprehensive eye examination can be the first step towards enabling such a healthy and happy future for our elderly citizens.


Date:01-10-22

हेट स्पीच को कहीं पर भी अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया गया

पवन के. वर्मा, ( लेखक, राजनयिक, पूर्व राज्यसभा सांसद )

कई बार बीमारी जितनी बुरी हो, उसका इलाज उससे भी बदतर हो सकता है। आज देश के सामने यही दुविधा है। टीवी पर हेट स्पीच बढ़ती जा रही है। इस पर सभी एकमत हैं कि प्राइम-टाइम टीवी पर बहस के नाम पर जैसी नफरत फैलाई जा रही है, वह असभ्य, अलोकतांत्रिक और हिंसा को उकसाने वाली है। लेकिन इसका समाधान क्या हो, इसको लेकर कोई पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। हाल ही में, सर्वोच्च अदालत के जस्टिस के.एम.जोसेफ और ऋषिकेश रॉय ने साहसपूर्ण तरीके से इस समस्या का सामना करने की कोशिश की थी। माननीय खंडपीठ ने दु:खी मन से पूछा कि हेट स्पीच को मामूली बात समझकर सरकार इसकी मौन साक्षी क्यों बनी हुई है? फिर अदालत ने इसका कारण बताते हुए यह भी कहा कि नफरत से टीआरपी बढ़ती है और वह मुनाफे का सौदा है। उसने उन टीवी एंकरों की भूमिका पर भी सवाल उठाए जो कटुतापूर्ण बहसों को प्रोत्साहित करते हैं। दोनों जजों ने कहा, राजनीतिक पार्टियां तो आती-जाती रहेंगी, लेकिन देश सुरक्षित रहना चाहिए। समाधान सुझाते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से कार्यस्थलों पर यौन प्रताड़ना पर रोक लगाने के लिए विशाखा मामले में गाइडलाइंस तय की गई थीं, वैसे ही दिशानिर्देश टीवी चैनलों के लिए भी जारी किए जाने चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने भीतर नफरत भरते रहे तो देश कहां जाएगा?

इस मसले पर सर्वोच्च अदालत की चिंता जाहिर थी। लेकिन स्थायी और प्रभावी समाधान केवल दिशानिर्देशों से नहीं मिलने वाला, न ही मौजूदा कानूनों को मजबूत बनाने या नए कानूनों का निर्माण करने से इसमें मदद मिलेगी। उलटे इससे राज्यसत्ता और ताकतवर हो जाएगी और वह अपना विरोध करने वालों के खिलाफ इस ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। समस्या यह है कि हेट स्पीच को कहीं पर भी अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का अनुच्छेद 153-ए कहता है कि धर्म, नस्ल, जन्म-स्थान, आवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैरभाव को बढ़ावा देने और सौहार्द की भावना के विपरीत कृत्य करने पर तीन साल की सजा दी जा सकती है। आईपीसी का अनुच्छेद 505 भी साम्प्रदायिक रूप से विद्वेषपूर्ण बातें कहने को दंड मानता है। लोकप्रतिनिधित्व कानून में भी ऐसे ही प्रावधान हैं।

लेकिन हेट स्पीच क्या है, इसकी व्याख्या कौन करेगा? अगर यह सरकार और उसकी कानून-प्रवर्तन एजेंसियों का अधिकार है तो इससे मनमानीपूर्ण तरीके से दंडात्मक कार्रवाई करने की उनकी क्षमता बढ़ सकती है। हमने दूसरे कानूनों में ऐसा होते देखा है, जैसे कि राजद्रोह कानून या यूएपीए। 2014 के बाद 405 व्यक्तियों पर राजद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। यूपीए सरकार की तुलना में यह 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। इनमें से 149 मामले ऐसे थे, जो प्रधानमंत्री के विरुद्ध आलोचनात्मक या अपमानजनक बातें कहने पर दर्ज किए गए थे। 144 मामले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर ऐसी ही टिप्पणियां करने पर दर्ज किए गए थे। जब राज्यसत्ता राजद्रोह कानून की ऐसी व्याख्या कर सकती है तो हेट-स्पीच पर गाइडलाइंस या किन्हीं नए कानूनी प्रावधानों के साथ वह वैसा क्यों नहीं कर सकेगी? हेट-स्पीच पर अंकुश लगाने के बहाने बोलने की आजादी के संवैधानिक अधिकार से भी नागरिकों को वंचित किया जा सकता है।

फिर कुछ दूसरी प्रक्रियागत दिक्कतें भी हैं। जैसे यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यमों पर इस कानून को कैसे लागू किया जाएगा? आलोचना और हेट-स्पीच में कैसे अंतर किया जाएगा? आखिर टीवी पर वही दिखाया जाता है, जो देश में सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहस का विषय होता है। अकसर ये बहसें राजनीति और सरकारी नीतियों पर केंद्रित होती हैं। लेकिन अगर राज्यसत्ताएं स्वयं ही राजनीतिक लाभ के लिए समुदायों के बीच संशय और कटुता को बढ़ावा देने लगें तो टीवी चैनल और एंकर इससे कैसे खुद को बचा सकेंगे और कॉर्पोरेट मीडिया के मालिक कैसे इस ट्रेंड का विरोध कर सकेंगे? अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो हेट-स्पीच पर मौजूदा कानून ही काफी हैं। अगर वो कारगर न हों तो सर्वोच्च अदालत की गाइडलाइंस या नए कानूनी प्रावधानों से भी कुछ नहीं होगा। और सबसे बुरा विकल्प होगा वैसे नए कानून बनाना, जो भले हेट-स्पीच पर रोक न लगाएं, बोलने की आजादी पर लगाम लगाने का जरिया जरूर बन सकते हैं।


Date:01-10-22

राज्यपाल की भूमिका पर गहराते मतभेद

आदिति फडणीस

पिछले महीने एक संवाददाता ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एल गणेशन से पूछा कि वह हावड़ा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 को कब मंजूरी देंगे, जिसमें हावड़ा नगर निगम क्षेत्र से बाली नगरपालिका बनाने का प्रस्ताव है। राज्यपाल ने विधेयक को पुनर्विचार के लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार को लौटा दिया था। सरकार का दावा है कि विधेयक को राज्यपाल के पास वापस भेज दिया गया और उनकी मंजूरी का इंतजार है। उनसे पूछा गया कि विधेयक पर उनका क्या रुख होगा तब इस पर उन्होंने जवाब दिया, ‘मेरे कान में तकलीफ है।’

पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाए जाने से कई तरह की उम्मीदें बढ़ गई हैं। राज्य में धनखड़ के कार्यकाल के दौरान विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस की सरकार के साथ उनकी समय-समय पर ठनती रहती थी। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि कौन सही था और कौन गलत। अगर इसे उदाहरण के तौर पर भी देखा जाए तो किस राजनीतिक दल ने भेड़ और बकरियों के जुलूस के साथ राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया है?

धनखड़ ने सत्याग्रह और उपवास पर बैठकर इसके खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन यह कहना भी मुनासिब होगा कि उनके द्वारा उठाए गए कदमों और बाद में उनकी पदोन्नति ने राजभवन में आने वाले लोगों के काम करने के तरीके के लिए नया पैमाना तय किया है।

राज्यपाल के कार्यालय का उपयोग और दुरुपयोग विशेष रूप से 1980 के दशक में विपक्षी दलों की राजनीति में काफी मशहूर हुआ करता था। पत्रकारों के लिए यह एक शानदार वक्त था खासतौर पर तब जब आंध्र प्रदेश के राज्यपाल राम लाल ने एनटी रामाराव की निर्वाचित बहुमत वाली सरकार बर्खास्त कर दी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्पष्ट और अस्पष्ट स्वीकृति के साथ एन भास्कर राव को पद पर आसीन कराया गया। इससे भी बदतर नाटकीय घटनाक्रम तब हुआ जब एनटीआर कोरोनरी बाईपास के लिए अमेरिका में थे और बेगमपेट हवाईअड्डे पर यात्रा से लौटने के बाद थकावट में एक बेंच पर सोते हुए उनकी तस्वीरें साझा की गईं जिस पर अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली। वहीं एक वक्त ऐसा भी था जब वाममोर्चा शासित पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखने वाले एक और राज्यपाल ए पी शर्मा ने अपनी सक्रियता दिखाई। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में उन्होंने संतोष भट्टाचार्य को कुलपति नियुक्त किया जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हुए और इसका नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने किया। शर्मा के दस महीने के कार्यकाल (1983-84) में ‘ एपी शर्मा गद्दी छोड़ो, बंगाल छोड़ो’ के नारे के साथ ही बेहद उन्माद भरा सार्वजनिक विरोध देखा गया।

इसके तुरंत बाद, 1989-90 में, राजीव गांधी ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में पूर्व खुफिया ब्यूरो प्रमुख टीवी राजेश्वर की नियुक्ति की थी लेकिन जब वीपी सिंह माकपा के समर्थन से सत्ता में आए तो उनकी जगह किसी और की नियुक्ति राज्यपाल के पद पर कर दी गई।

जब 2014 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार सत्ता में आई, तब वित्त आयोग के फैसले के बाद सहकारी संघवाद विशेष रूप से चर्चा का विषय बन गया। लेकिन राज्यपाल की भूमिका डर और चिंता बढ़ाने वाले शख्स के तौर पर बनी रही। राज्यपाल को लेकर समस्याओं की शुरुआत पद छोड़ने की बात कहने से भी हुई।

असम के आईएएस अधिकारी ज्योति प्रसाद राजखोवा को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2016 में राजखोवा को पद से हटने के लिए कहा और जब उन्होंने इनकार कर दिया तब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कठोर शब्दों में कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने में राज्यपाल की भूमिका को लेकर आलोचना की थी। भाजपा ने दावा किया कि पार्टी का राजखोवा अभियान से कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि राजखोवा ने ऐसा नहीं कहा। पुदुच्चेरी की पूर्व राज्यपाल किरण बेदी ने वी नारायणस्वामी के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार के लिए कई समस्याएं पैदा कीं। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की निर्वाचित सरकार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से व्यापक जांच और दबाव का सामना करना पड़ रहा है जो वह सब कुछ कर रही है जो एक निर्वाचित सरकार को करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर प्रदूषित गैस के उत्सर्जन जैसे सड़क की धूल और वाहनों के उत्सर्जन की समीक्षा की बात कहें तो उनका कहना है कि शहर के वायु प्रदूषण में धूल और परिवहन उत्सर्जन का क्रमशः 26 प्रतिशत और 41 प्रतिशत योगदान है जबकि आप सरकार का कहना है कि इसकी मुख्य वजह पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना है।

तेलंगाना में राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने पिछले साल राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति के उम्मीदवार के रूप में पी कौशिक रेड्डी के नामांकन को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। रेड्डी कांग्रेस से टीआरएस में शामिल हो गए थे। यह और अन्य घटनाएं उनके गृहराज्य तमिलनाडु में गूंजीं, जहां विपक्षी दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने राज्यपाल आरएन रवि को सुंदरराजन का अनुकरण करने के खिलाफ चेतावनी दी।

राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने संबंधी विधानसभा से पारित विधेयक को रवि द्वारा रोके जाने के बाद द्रमुक के मुखपत्र मुरासोली ने कहा, ‘अगर विधानसभा में पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए नहीं भेजा जाता है तब कोई भी विधिवत रूप से निर्वाचित सरकार इसे स्वीकार नहीं करेगी। राज्यपालों को आमलोगों के अनुकूल पहल में बाधा नहीं बनना चाहिए।’ विपक्ष की नजर में महाराष्ट्र सरकार की हाल की कार्रवाइयां बताती हैं कि राज्यपाल केंद्र सरकार के ‘एजेंट’ हैं। सत्ता से बाहर हुई विपक्ष के नेतृत्व वाली महा विकास आघाडी (एमवीए) की सरकार का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ कई बार टकराव हुआ था और पिछले साल एक विधेयक पारित किया गया जिसमें महाराष्ट्र सरकार को राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को नामों की सिफारिश देने का अधिकार दिया था। इस विधेयक को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना-भाजपा सरकार ने कुछ दिन पहले वापस ले लिया था।

ऐसे में सवाल यह है कि राजभवन और चुनी हुई सरकार के बीच का रिश्ता, निर्वाचित सरकार के रंग पर निर्भर करता है? हालांकि क्या अब यह वक्त नहीं आ गया है जब सहकारी संघवाद परअपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार राज्यपाल के अधिकारों और शक्तियों की स्पष्ट परिभाषा के बारे में चर्चा शुरू करे?


Date:01-10-22

स्त्री के हक में

संपादकीय

अदालतों से इंसाफ एक स्वाभाविक अपेक्षा है और वहां से आए हर फैसले को इसी नजरिए से देखा जाता है। लेकिन कई बार कुछ मसले ऐसे होते हैं, जिन पर अदालत का रुख संबंधित मामले का निष्कर्ष तो होता है, मगर सामाजिक रूप से वह व्यापक महत्त्व का होता है और इसी क्रम में उसे ऐतिहासिक फैसले का भी दर्जा मिलता है। गुरुवार को गर्भपात के मसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, वह देश की महिलाओं के संवैधानिक और मानवीय अधिकारों के लिहाज से क्रांतिकारी महत्त्व का साबित होगा और इस मुद्दे पर समाज के नजरिए में भी बदलाव का एक बड़ा वाहक बनेगा। आमतौर पर गर्भपात को लेकर पारंपरिक रूप से सामाजिक आग्रह यही रहा है कि इस मामले में विवाहित स्त्रियों को ही विशेष स्थितियों में गर्भ को हटाने का अधिकार होना चाहिए, जबकि अविवाहित महिलाओं के मामले में सामाजिक रुख संकीर्ण और विभाजित रहा है। इसके पीछे पारंपरिक रूढ़ियों से संचालित वैसे पूर्वाग्रह रहे हैं, जिनमें अविवाहित महिलाओं के अपने बारे में लिए जाने वाले निर्णय की स्वतंत्रता को समाज के ढांचे के लिए नुकसानदेह माना जाता है।

अब सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग पैमाने पर स्त्री का दोयम दर्जा तय करने वाली पितृसत्तात्मक मानसिकता से लेकर व्यवस्था तक को यह आईना दिखाने की कोशिश की है कि अगर समाज के सबसे अहम हिस्से की पीड़ा के प्रति पर्याप्त संवेदना नहीं है तो उसे वक्त के मुताबिक मानवीय, संवेदनशील और न्यायपरक बनाया जाना चाहिए। संबंधित मामले पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने साफ लहजे में कहा कि सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं। एमपीटी यानी गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम में 2021 का संशोधन विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं करता है। यों भी यह एक सामान्य समझ का मामला है कि अविवाहित अवस्था में किसी भी महिला के गर्भधारण के लिए अलग-अलग, विशेष और कई बार उनके खिलाफ त्रासद अपराध जैसी स्थितियां जिम्मेदार हो सकती हैं। बल्कि विवाहित महिलाओं के संदर्भ में अदालत ने अनचाहे गर्भ के लिए ‘वैवाहिक बलात्कार’ की स्थिति की भी चर्चा की। ऐसे में किसी महिला के सामने सुरक्षित तरीके से गर्भ को हटाना ही एकमात्र विकल्प हो सकता है। सिर्फ अविवाहित होने की वजह से उनके सहज जीवन के अधिकार को बाधित करना मानवीय नहीं कहा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा कि गर्भपात के नियम को अगर केवल विवाहिता के लिए समझा जाता है तो यह इस रूढ़ि को कायम रखेगा कि यौन संबंध केवल विवाहित महिलाओं तक सीमित हैं। यह संवैधानिक रूप से टिकाऊ नहीं है और विवाहित और अविवाहित स्त्रियों के बीच कृत्रिम अंतर को कायम नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि इससे संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन होता है। वक्त के साथ समाज और जीवन के मानदंड भी बदलते हैं। मौजूदा समय में घर की दहलीज से पार स्त्रियों के कामकाज, जीवन और उनकी दुनिया का दायरा बड़ा हुआ है। ऐसे में पारंपरिक जड़ता में कैद सोच कई बार किसी सामाजिक हिस्से के मानव अधिकारों के खिलाफ भी हो सकती है। इसलिए अगर पूर्व में बनाए गए किसी कानून से बदले वक्त में समाज के कि हिस्से का जीवन और अधिकार बाधित होता है तो उसके प्रति नजरिए और नियम-कायदों में भी बदलाव आना चाहिए। इस संदर्भ में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि एक ओर आधुनिक और विकसित कहे जाने वाले अमेरिका में महिलाओं के गर्भपात के अधिकार को हाल ही में सीमित कर दिया गया, वहीं भारत में इस मसले पर वास्तविक आधुनिक और मानवीय दृष्टिकोण के साथ महिलाओं के इस हक को स्थापित किया गया।


Date:01-10-22

ब्याज में बढ़ोतरी

संपादकीय

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर रेपो दर में पचास आधार अंक की बढ़ोतरी की है। यह चौथी बार है। मई से लेकर अब तक 1.90 फीसद की बढ़ोतरी की जा चुकी है। इस तरह अब रेपो दर 5.90 फीसद हो गई है। लघु बचत करने वालों के लिए तो यह कुछ राहत का फैसला साबित हो सकता है, मगर जो लोग कर्ज लेकर कारोबार करते, मकान, वाहन या कोई टिकाऊ सामान खरीदते हैं, उनके ऊपर किस्तों का बोझ थोड़ा और बढ़ जाएगा। हालांकि रेपो दरों में बढ़ोतरी के अनुमान पहले से लगाए जा रहे थे। रेपो दर ब्याज की वह दर होती है, जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। यानी, बैंक अपने ग्राहकों को इससे अधिक दर पर कर्ज देते हैं। दरअसल, पिछले कुछ महीनों से महंगाई, डालर के मुकाबले रुपए की कीमत और लगातार बढ़ते व्यापार घाटे और उसके परिणामस्वरूप चालू खाता घाटे पर काबू पाना कठिन बना हुआ है। इससे पार पाने का आसान तरीका रेपो दरों में बढ़ोतरी ही नजर आता है। पिछले दिनों रेपो दरों में बढ़ोतरी से महंगाई के रुख में मामूली उतार का रुख नजर आया था। मगर रिजर्व बैंक खुद इस उपाय को अंतिम हथियार नहीं मानता।

एक दिन पहले ही चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में चालू खाते में चिंताजनक बढ़ोतरी के आंकड़े सामने आए। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में यह घाटा कुल जीडीपी के 1.5 फीसद की तुलना में 2.8 फीसद दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि यह घाटा व्यापार घाटे की वजह से बढ़ा है। यानी निर्यात में कमी और डालर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत इसकी बड़ी वजह है। हालांकि सरकार ने अपने खर्चों में कुछ कटौती शुरू की है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की घटती कीमतों के बावजूद घरेलू बाजार में तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, फिर भी यह घाटा काबू में नहीं आ रहा है, तो आर्थिक विकास दर को लेकर चिंता स्वाभाविक है। पहले ही अपेक्षित निवेश नहीं आ रहा, उद्योग जगत का जीडीपी में योगदान काफी नीचे चला गया है। ऐसे में रोजगार के नए अवसर सृजित करना और बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़ाना सरकार के लिए मुश्किल बना हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार छीज रहा है। इसलिए रेपो दरें बढ़ने से कितना लाभ मिलेगा, दावा करना मुश्किल है।

सरकार दावा करती रही है कि निर्यात में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अगर इस दावे में दम होता, तो व्यापार घाटा इतना न बढ़ता और निवेश आकर्षित करने में मुश्किलें नहीं आतीं। कुछ दिनों पहले ही वित्तमंत्री को घोषणा करनी पड़ी कि घरेलू निवेश में उत्साह दिखाई नहीं दे रहा, उद्योग जगत अपनी परेशानियां बताए, तो सरकार उन्हें दूर करने का प्रयास करेगी। मगर मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। व्यापार घाटा बढ़ने, तेल की कीमतों को संतुलित करने में सफलता न मिल पाने, उद्योग जगत का प्रदर्शन उत्साहजनक न होने और उत्पादन लागत बढ़ने से न तो महंगाई पर अंकुश लगाने में मदद मिल पा रही है और न रोजगार के नए अवसर पैदा करने में। सूचना तकनीक से जुड़ी कंपनियां भी अब किसी न किसी बहाने छंटनी का रास्ता अख्तियार करती देखी जा रही हैं। यानी बाहर के बाजार में उन्हें भी काम नहीं मिल पा रहा। ऐसे में तदर्थ उपायों से अर्थव्यवस्था को संभालने के बजाय समग्र रूप से रणनीति बनाने की जरूरत है।


Date:01-10-22

बढ़ते अपराध और असंतुलित होता समाज

ज्योति सिडाना

किसी भी समाज में अपराध का बढ़ना समाज में असंतुलन की स्थिति पैदा करता है। इसलिए भारत में बढ़ती अपराध की दर चिंता का कारण बनता जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में अपराध रोकने के लिए कोई कानून नहीं है या अपराधियों को दंडित करने के प्रावधान नहीं हैं, पर यह कह सकते हैं कि संभवत: लोगों में कानून का भय समाप्त हो चुका है। वैसे तो हमारे संविधान में लिखा है कि कानून की नजर में सभी समान हैं, लेकिन क्या वास्तव में यह सिद्धांत मूर्त रूप ले पाया है? समाज वैज्ञानिक फ्रैंक पीयर्स का मत है कि कानूनों का लाभ दिखने में ऐसा लगता है कि अधीनस्थ लोगों को मिलता है, जबकि वास्तव में यह शासक वर्ग का उपकरण है और उनके लाभ के लिए ही सक्रिय होता है। संभवत: यह भी एक कारण हो सकता है कि अपराध की दर में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है।

हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2021 में महिलाओं के विरुद्ध प्रति घंटे उनचास अपराध दर्ज किए गए। यानी एक दिन में औसतन छियासी मामले दर्ज किए गए। 2021 में बलात्कार के 31,677 मामले दर्ज हुए, जबकि 2020 में यह संख्या 28,046 थी। इसी तरह अगर राज्यवार महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर देखी जाए तो राजस्थान (6,337) पहले स्थान पर है, फिर मध्य प्रदेश (2,947), महाराष्ट्र (2,496), उत्तर प्रदेश (2,845) और दिल्ली (1,250) हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में बलात्कार, हत्या के साथ बलात्कार, दहेज, तेजाब हमले, आत्महत्या के लिए उकसाना, अपहरण, जबरन शादी, मानव तस्करी, आनलाइन उत्पीड़न जैसे अपराध शामिल हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखें, तो जब समाज में अपराध की दर असामान्य रूप से बढ़ने लगती है तो इसका स्पष्ट अर्थ होता है कि उस समाज के नागरिकों में सामूहिक भावनाओं के प्रति प्रतिबद्धता बहुत कमजोर है। यह भी तथ्य है कि ऐसे समाज में प्रगति और परिवर्तन की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अपराध के कारणों में हम निर्धनता, बेरोजगारी, गैरबराबरी, शोषण, सांप्रदायिकता, दंगे-फसाद आदि की चर्चा कर सकते हैं।

विशेषज्ञ मानते हैं कि अश्लील विज्ञापनों और नग्न प्रदर्शनों ने समाज में व्यभिचार को बढ़ावा दिया है। हर व्यक्ति रातोरात अकूत धन कमाना चाहता है, परिणामस्वरूप समाज में अपराध तेजी से बढ़ रहा है। संसाधनों का असमान वितरण, रोजगार के अवसरों की कमी, जाति और भाई भतीजावाद के आधार पर योग्यता की उपेक्षा आदि ऐसे पक्ष हैं, जो युवाओं/ किशोरों को अपराध की ओर धकेलते हैं। आज के उपभोक्तावादी समाज में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को नहीं, बल्कि लालसाओं को पूरा करने पर बल देता है। और यह सच है कि आवश्यकताएं तो पूरी की जा सकती हैं, लेकिन लालच कभी समाप्त नहीं होता। अब अपराधियों को समाज या कानून का भय नहीं होता, क्योंकि नई तकनीक आने के बाद साइबर अपराध की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। अपराधी अनेक छद्म पहचानों से आपराधिक गतिविधियों को आसानी से अंजाम देते हैं।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली पूरे देश में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है। निर्भया कांड के दस साल बाद भी कोई खास सुधार या बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पिछले साल यानी 2021 में हर दिन दो नाबालिग लड़कियों से बलात्कार हुआ। हाल ही में प्रकाशित ‘क्राइम इन इंडिया-2021’ रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 2021 में बलात्कार, अपहरण और पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के मामलों में भी भारी वृद्धि देखी गई। दिल्ली के बाद मुंबई, बंगलुरु जैसे विकसित और स्मार्ट महानगरों का स्थान आता है, जहां इस तरह के अपराध अधिक होते हैं। विकसित और प्रगतिशील नगरों और राज्यों में अपराध की घटनाएं अधिक हो रही हैं, तो क्या यह तर्क दिया जा सकता है कि विकास और अपराध के बीच कोई सहसंबंध है। चूंकि आंकड़ों से ज्ञात होता है कि जिन नगरों में विकास अधिक हुआ है वहां अपराध की दर भी बढ़ी है।

कुछ दिनों पहले झारखंड के दुमका की घटना ने फिर महिला सुरक्षा को लेकर सरकारों के दावों के सच को उजागर कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी लड़का लड़की से एकतरफा प्यार करता था और लंबे समय से युवती को परेशान कर रहा था। जब युवती से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने रात को युवती के कमरे में खिड़की से पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। अगर यह प्यार है तो फिर नफरत की परिभाषा क्या होगी! आखिर यह कैसा समाज उभर रहा है जहां भावनाएं महत्त्वहीन या कहें कि अर्थहीन हो गई हैं। क्या भावना-रहित मानव की संकल्पना अस्तित्व में आ रही है। शायद हां, तभी मनुष्य मशीनों में भावनाएं ढूंढ़ और मनुष्य को मशीन में बदल रहे हैं। इसलिए अपराध करने वाला अपरिचित हो, इसकी संभावनाएं तुलनात्मक रूप से कम होती हैं। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में अधिकांशत: उनका अपना ही कोई नजदीकी या परिवार का सदस्य शामिल होता है (जैसे भाई, पिता, पुत्र, पति, ससुर, मित्र)। प्रत्येक सार्वजनिक मंच से महिला सुरक्षा के दावे तो किए जाते हैं, मगर यथार्थ में उन दावों को यथार्थ में बदलने के लिए कुछ खास नहीं किया जाता। यही कारण है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोक पाना संभव नहीं हो रहा। कभी साक्ष्यों के अभाव में, कभी ढुलमुल न्यायायिक प्रक्रिया के कारण और कभी आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व के कारण दोषी को सजा मिल ही नहीं पाती। ऐसे में कानून के भय का समाप्त होना स्वाभाविक है। यह भी एक तथ्य है कि वैश्वीकरण के बाद से धन और शक्ति का असमान वितरण तथा प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास भी अपराध का महत्त्वपूर्ण कारण बन कर उभरा है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बलात्कार स्त्रीत्व का अपमान तो है ही, एक जघन्य अपराध भी है। इसे एक विरोधाभास ही कहा जा सकता है कि एक तरफ हम विश्व मंच पर महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता तथा विकास कार्यों में महिलाओं की समान सहभागिता जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं (या दिखावा कर रहे हैं), दूसरी तरफ महिलाओं के विरुद्ध बढती हिंसा और दुर्व्यवहार के मामलों पर मौन संस्कृति के पक्षधर बने हुए हैं। एक तरफ नवरात्रि में कन्याओं का पूजन किया जाता है, उनकी पूजा करके उनसे सुख समृद्धि की कामना की जाती है और दूसरे ही दिन किसी कन्या के साथ दुर्व्यवहार करके उससे जीने का अधिकार ही छीन लिया जाता है इसे (पुरुष) समाज का दोहरापन ही कहा जा सकता है। महिला, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के संदर्भों में क्यों संविधान की परिभाषा बदल जाती या बदल दी जाती है? अगर कानून, संविधान और न्यायालय जैसी सामाजिक नियंत्रण की संस्थाएं भी पूर्वाग्रहों से निर्देशित होती हैं तो कैसे संभव है कि इन अपराधों को रोका जा सके या फिर महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों का कोई अलग संविधान निर्मित करना होगा?

अपराध किसी भी प्रकार का हो या किसी के प्रति भी हो हर स्थिति में समाज में विघटन और बिखराव ही उत्पन्न करता है। यह सच है कि अपराध को समाज से पूर्णत: समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाज द्वंद्वात्मकताओं से निर्मित एक यथार्थ है, लेकिन कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता को तो स्थापित किया ही जा सकता है, ताकि एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना को संभव बनाया जा सके। इसके लिए जरूरी है कि राज्य, पुलिस, समाज और न्यायायिक संस्थाएं प्रतिबद्धता के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह करें।


Date:01-10-22

कोख का हक

संपादकीय

देश की सबसे बड़़ी अदालत ने औरतों के हक में फैसला सुनाते हुए एक बिनब्याही स्त्री को गर्भपात की इजातत दे दी। अपने इस ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा है कि ना केवल विवाहित‚ बल्कि अविवाहित स्त्रियों को भी 20-24 हफ्तों के गर्भ को गिराने का हक है। जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय बेंच ने कहा कि जबरन संबंध से पत्नी के गर्भवती होने का मामला एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल 3बी (ए) के तहत रेप माना जाएगा। इस रूल में औरतों को 20-24 हफ्तों के गर्भ को गिराने का अधिकार है। अभी तक यह जटिलता थी कि इस कानून के तहत स्री को बलात्कार या यौन उत्पीड़न को साबित करना होता था। लेकिन शीर्ष अदालत के इस फैसले में कहा गया है कि अब एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात कराने के लिए स्त्री को बलात्कार या यौन उत्पीड़न को साबित करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल‚ फैसला आते ही‚ लोग वैचारिक रूप से दो तरह से बंट गये हैं। प्रगतिशील सोच रखने वालों को यह फैसला ऐतिहासिक और स्त्री को मजबूत करने वाला लगा। जबकि रूढ़िवादियों के लिए इस तरह के हक स्त्री को खुदमुख्तार बनायेंगे। जिस वक्त अमेरिकी स्त्रियों अदालत द्वारा गर्भपात पर पाबंदी लगाने के खिलाफ आंदोलनरत हैं‚ उसी समय देश के सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सारी दुनिया के समक्ष उदाहरण साबित होगा। भारत जैसे देश में तो ऐसा फैसला अलग ही संदेश देने वाला है। कहना न होगा कि अपने यहां आज भी कोख से जुड़े फैसले पुरुष और परिवार ही लेते हैं। दैहिक संबंधों‚ गर्भ और बच्चे जनने जैसे गंभीर मसलों में स्त्री की सहमति का पढ़े–लिखे लोग भी सम्मान नहीं करते। ऐसी मानसिकता के चलते ही सरकार अदालत के कहने के बावजूद वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखने को राजी नहीं हो पा रही। हालांकि अरसे से इस बाबत मांग उठती रही है। इस फैसले से पत्नियों पर अनचाहे गर्भ को जनने का दवाब कम हो सकेगा। कहने को समाज खुलापन स्वीकार रहा है मगर स्त्री के प्रति संकीर्ण सोच से सामान्यजन मुक्त नहीं हो रहे। शीर्ष अदालत का यह फैसला सहमति से या जबरन बनाये दैहिक संबंधों से ठहरने वाले गर्भ के प्रति स्त्री को न केवल सुरक्षा‚ सहूलियत और स्वनिर्णय लेने का अधिकार देने वाला साबित होगा‚ बल्कि स्त्री के लिए मुक्ति की तरफ एक कदम और लिये जाने का हौंसला भी देगा।


Date:01-10-22

पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का सच

प्रो. लल्लन प्रसाद

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है‚ उसने ब्रिटेन को पीछे छोड़ कर यह स्थान पाया। 1980 के दशक के अंत में भारत दुनिया के 144 देशों में 13वें स्थान पर था‚ 1990 के दशक में 12वें स्थान पर‚ 2010 में नौवें स्थान पर और अब पांचवें स्थान पर है। अगले 5 वर्षा में भारत जर्मनी को पीछे छोड़ कर चौथे स्थान पर आ सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2047 तक भारत अपना खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त कर लेगा और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।

भारत पांचवें स्थान पर तो आ गया है किंतु प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आमदनी को देखा जाए तो भारत अभी भी पीछे है। अमेरिका की औसत आमदनी 10000 डॉलर प्रति व्यक्ति है‚ चीन की 8000 ड़ॉलर के लगभग है‚ जब कि भारत की 2000 ड़ॉलर प्रति व्यक्ति है। देश की सकल आय में बराबर वृद्धि होने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है‚ किंतु गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ी है। भारत में आबादी नियंत्रण के प्रयास सफल नहीं रहे‚ चीन ने पिछले 70 वर्षों में अपनी आबादी में 40 करोड़ बच्चों को जन्म लेने से रोका। भारत की आबादी 1951 में 36 करोड़ थी जो 2021 में 136 करोड़ हो गई। आबादी में तेजी से जीडीपी का विकास उतना प्रभावशाली नहीं हो पाया जितना नियंत्रित आबादी के साथ संभव था। विश्व आर्थिक मंदी के कगार पर है। रूस–यूक्रेन युद्ध ने सप्लाई „ श्रृंखला बाधित कर दी है। प्रकृति के प्रकोप–बाढ़ और सूखा आदि से खेती की उपज में कमी आई है। पेट्रोल की कीमतें कोविड काल में 130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी‚ जो धीरे धीरे नीचे आई पर उतार–चढ़ाव बना रहा। इस समय लगभग 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है। पेट्रोल उत्पादक देशों को छोड़कर दुनिया के अधिकांश देशों का बजटीय घाटा पेट्रोल की बढ़ी कीमतों से बढ़ा है। कुछ देशों का तो विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया कि वे दिवालिया होने के कगार पर हैं। खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी और रूस और यूक्रेन‚ जो बडे उत्पादक और निर्यातक हैं‚ से सप्लाई में बाधा पूरे विश्व में खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण बनी। महंगाई से विश्व के अधिकांश देश त्रस्त हैं। अड़तीस देशों में महंगाई दर पिछले एक वर्ष में दूनी हो गई है। विश्व जीडीपी की विकास दर‚ जो कोविड़ पीरियड से पहले 4.5% के ऊपर थी‚ अब 3% पर आ गई है। भारत की विकास दर 7% के लगभग है जो 8.5% अपेक्षित थी। बढ़ती महंगाई‚ बढ़ता व्यापार घाटा और रुपये की कीमत में गिरावट अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा बन रही है। भारत में खुदरा महंगाई का सूचकांक 7% के ऊपर जा चुका है और थोक कीमतों का सूचकांक 12.4 के लगभग है। सरकार और रिजर्व बैंक का लक्ष्य खुदरा महंगाई को 4 से 6% के बीच में नियंत्रित करने का है‚ जबकि महंगाई इस सीमा को पार कर चुकी है। खाद्यान्नों और खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक हुई है। कीमतों के सूचकांक में खाद्य पदार्थों का भार 45% है‚ और पेट्रोलियम का 6%। इन दोनों में ही कीमतों में लगातार वृद्धि से महंगाई का सूचकांक बढ़ाता गया है। गरीबी रेखा के नीचे की आबादी पर इसका प्रभाव पड़ा है किंतु कम क्योंकि सरकार उन्हें मुफ्त राशन दे रही है। देश की अस्सी करोड़ आबादी इस योजना से लाभान्वित हो रही है।

कीमतों पर नियंत्रण रखना रिजर्व बैंक की प्राथमिकताओं में है। खाद्यान्नों की महंगाई पर नियंत्रण के लिये सरकार ने गेहूं और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। पेट्रोलियम की कीमतें देश में नियंत्रण में रखी जाए इसके लिये आयात ड्यूटी में कमी की गई है। रिजर्व बैंक और सरकार के संयुक्त प्रयास से महंगाई की दर विश्व के बहुत सारे देशों से भारत में अभी भी कम है‚ यद्यपि और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे खाद्यान्नों की सप्लाई बाजार में बराबर कम कीमतों पर बनी रहे।

व्यापार घाटे में पिछले वर्ष की अपेक्षा तेजी से वृद्धि हुई है। कच्चे तेल और गैस पर 85% निर्भरता होने के कारण विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा भाग इनके आयात पर खर्च हो जाता है। जिन चीजों के आयात में पिछले महीनों में वृद्धि हुई उनमें कच्चा तेल के अलावा कोयला‚ न्यूजपेपर‚ रासायनिक खाद‚ लोहा और इस्पात‚ चांदी–सोना‚ कपास‚ यातायात एवं रक्षा संयंत्र शामिल हैं। चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। उसके साथ भी व्यापार घाटा तेजी से बढ़ रहा है। जून‚ 2022 में व्यापार घाटा 26 अरब डालर का था लगभग 50% जो अगस्त महीने में 28 अरब डालर पर पहुंच गया जो अब तक का 1 महीने का रिकॉर्ड स्तर है। वस्तुओं के अलावा सेवाओं का भी आयात बढ़ा है। फाइनेंशियल‚ ट्रांसपोर्टेशन‚ टेक्नोलॉजी‚ लॉजिस्टिक‚ इंजीनियरिंग‚ टेलीकॉम कंसल्टेंसी आदि सेवाओं में आते हैं। व्यापार घाटा कम करने के लिए सरकार ने सोने के आयात पर ड्यूटी बढ़ा दी है‚ अंतरराष्ट्रीय लेन देन में सरकार रु पये को बढ़ावा देने का प्रयत्न कर रही है–जो भी देश रु पये में लेन देन के लिए तैयार हो जाएं। रूस और ईरान के साथ इस संबंध में प्रगति हुई है। पेट्रोल‚ डीजल और एयर टरबाइन के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स (कंपनियों द्वारा एकाएक भारी मुनाफा कमाने पर) लगाया गया है‚ पेट्रोल–डीजल के निर्यात पर भी ड्यूटी बढ़ा दी गई है।

मंदी का असर विश्व की अधिकांश मुद्राओं पर पड़ा है। यूरो‚ येन‚ पाउंड‚ युवान एवं भारतीय रु पया सहित विश्व की अन्य करंसियों की कीमत डॉलर के मुकाबले नीचे आई हैं। डॉलर सबसे ताकतवर करंसी बन गई है। इसका मुख्य कारण फेडरल रिजर्व अमेरिका की ब्याज नीति है‚ जो अमेरिका में निवेश को प्रोत्साहन देती है। निवेशक और देशों से अपना धन निकाल कर अमेरिका में लगाने लगते हैं‚ जब वहां ब्याज दर बढ़ जाता है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से रास हुआ है पिछले वर्ष जुलाई अंत में विदेशी मुद्रा भंडार .600 अरब के ऊपर था जो अब .550 अरब पर आ गया है‚ जिसके प्रमुख कारण हैं आयात में वृद्धि‚ विदेशी निवेशकों द्वारा शेयर बाजार में भारी बिकवाली‚ मुद्रास्फीति एवं बढ़ता व्यापार घाटा हैं। रुपये की कीमत में गिरावट को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन के अतिरिक्त और भी कदम उठा रहा है।


Date:01-10-22

गैर-जरूरी काफिले

संपादकीय

भारतीय जनमानस भले ही वैभव की ओर आकर्षित होता है, लेकिन वह आदिकाल से सादगी का समर्थक रहा है और कम से कम अपने जन-प्रतिनिधियों से तो सादगी की उम्मीद सबसे ज्यादा करता है। हालांकि, कई बार कुछ नेता सादगी को किनारे रख देते हैं। ठीक ऐसा ही मामला पंजाब में सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री के काफिले का आकार अचंभित कर देता है। आखिर किसी मुख्यमंत्री को 42 वाहनों के काफिले के साथ क्यों चलना चाहिए? कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने शुक्रवार को ‘वीवीआईपी कल्चर’ के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की आलोचना की है, तो अचरज की कोई बात नहीं। सूचना के अधिकार के तहत यह पता चला है कि पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री के काफिले में 42 गाड़ियां रहती हैं, जबकि उनके पहले के मुख्यमंत्री के काफिले में 39 गाड़ियां थीं, उसके पहले के दोनों मुख्यमंत्रियों के काफिले में 33-33 गाड़ियां हुआ करती थीं। कहने की जरूरत नहीं है कि 33 की संख्या भी जरूरत से बहुत ज्यादा है, लेकिन 42 की संख्या को कैसे न्यायोचित ठहराया जाएगा?

ध्यान देने की बात है, यह कोई आरोप नहीं है। पंजाब के परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदान की गई यह सूचना अफसोस का भाव जगाती है। अगर यह जानकारी गलत है, तो पंजाब सरकार को सुधार करना चाहिए और अगर यह जानकारी सही है, तो भी पंजाब सरकार को विचार करते हुए परंपरा और लोकतांत्रिक धारणा के अनुरूप सुधार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी से लोगों को बहुत उम्मीदें रही हैं और इन उम्मीदों को अपने बात-विचार से स्वयं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ही आम लोगों में जगाया है। अत: विकल्प देने का वादा करने वाली इस पार्टी के नेताओं को अपने वादों के अनुरूप आचरण के प्रति ज्यादा सजग रहना चाहिए। लोगों को यह उम्मीद तो रही है कि कम से कम एक पार्टी तो हो, जिसके नेताओं की कथनी-करनी में ज्यादा अंतर न हो। आज पंजाब में विरोधी नेता याद दिला रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री नहीं थे, तब भगवंत मान सवाल करते थे कि ये ‘राजा और महाराजा’ इतने वाहनों के काफिले का क्या करते हैं? क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान अब खुद स्पष्ट करेंगे कि वह 42 वाहनों के काफिले के साथ क्या कर रहे हैं?

अपने देश में जब नेताओं के पास एक या दो गाड़ियां हुआ करती थीं, तब क्या देश की सेवा नहीं होती थी? माना कि समय बदल गया, सुरक्षा के खतरे बहुत बढ़ गए, पांच गाड़ियों के साथ अगर दस गाड़ियां और जुड़ गईं, तो भी काफिले में 15 गाड़ियां क्या पर्याप्त नहीं हैं? छोटे-छोटे काम के लिए भी अधिकारियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं, पुलिसकर्मियों, चिकित्साकर्मियों, अग्निशमन कर्मियों और सामान्य सेवकों की पूरी सेना लेकर चलना कहां तक उचित है? अगर किसी मुख्यमंत्री के पास 40 वाहनों का काफिला है, तो उसके साथ कम से कम 120 लोग चल रहे हैं। क्या इतना तामझाम उत्पादक कार्य है? हमारे लोकतंत्र में यात्रा तो जनता की ताकत से जनता की ताकत तक थी, लेकिन यात्रा को जनता की ताकत से सत्ता की ताकत तक कौन लोग ले गए? लोगों का भरोसा ही था कि पंजाब में राजा-महाराजा को हराकर लोगों ने 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी को थमा दी थीं। आज किसी भी सत्तारूढ़ दल या नेता को भूलना नहीं चाहिए कि इस देश के अब तक के सबसे सम्मानित नेता गांधीजी की क्या जीवन शैली थी? दिखावा क्या कभी सादगी का स्थान ले सकता है?


Date:01-10-22

महिलाओं को अलग से अधिकार नहीं चाहिए

रेणुका रे, ( वरिष्ठ नेता व संविधान सभा सदस्य )

महिलाओं के लिए विशेष स्थान नियत करने का खासतौर से विरोध करती हूं। इस देश में महिला आंदोलन शुरू होने के समय से ही स्त्रियों विशेष अधिकार तथा संरक्षण का मौलिक रूप से विरोध करती रही हैं। शताब्दियों से पराधीन, …नाशोन्मुख रहने के कारण स्त्रियों की दशा इतनी गिर गई है कि धीरे-धीरे उन्होंने अपने सब सामाजिक तथा कानूनी अधिकार खो दिए। लेकिन चेतना के प्रथम आवेश में भी उनके हृदय में कभी मताधिकार विस्तारवादी संकीर्ण भाव उत्पन्न नहीं हुए, जो बहुत से उन्नत कहे जाने वाले राष्ट्रों में प्राय: पाए जाते हैं। इस देश की नारियों ने स्थिति की समानता, न्याय और सद्व्यवहार प्राप्त करने के लिए और खासकर अपने देश के उत्तरदायित्व पूर्ण सेवा कार्य में भागीदारी प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए हैं। समाज में पिछड़ी हुई रहने के कारण उन व्यक्तियों ने, जो देश में स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, महिला समाज का उसी प्रकार शोषण किया है, जैसे इस देश के कई समूहों का शोषण पिछड़े हुए रहने के कारण हुआ है।

1935 के ऐक्ट के लागू होने के पहले भारतवर्ष की महिला समाज के प्रतिनिधियों ने यह स्पष्ट कह दिया था कि वे स्थान आरक्षित करने अथवा महिलाओं के लिए अन्य किसी विशेष अधिकार के खिलाफ हैं। उन्होंने इस वाक्य-खंड को अखिल भारतीय महिला सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत किया था। हमारी तीन महिला प्रतिनिधियों ने संयुक्त संसदीय समिति के सामने जो बयान दिया था, उसमें यह साफ शब्दों में कह दिया था (मैं यहां यह बता दूं कि राजकुमारी अमृतकौर उन तीन महिला सदस्यों में थीं) कि हम अपने लिए स्थानों का संरक्षण नहीं चाहती हैं, लेकिन हमारे विरोध करने पर भी तथा हमारी इच्छाओं के ठीक विपरीत 1935 ईस्वी के ऐक्ट में स्थानों का संरक्षण नियत किया गया। वैसे जहां हृदय मजबूत है और फैसला ठोस है, कोई भी षड्यन्त्र विचलित नहीं कर सकता है; अत: महिलाओं ने स्वयं को उस जाल में नहीं फंसाया। यह कहना गलत होगा कि हमारी इस मनोवृत्ति का सारा श्रेय स्त्रियों को है।

…जब महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए इस देश की महिलाओं को आदेश दिया, तब देश के समस्त सामाजिक बंधन टूट गए। भारतीय महिलाओं के पास इस महान व्यक्ति के लिए कृतज्ञता प्रकट करने के लिए शब्द नहीं हैं, जिसने आज देश को स्वतंत्रता के द्वार पर खड़ा कर दिया है। इसलिए यह स्त्रियों के स्वाभाविक गुणों के कारण ही नहीं, वरन मैं तो कहूंगी कि यह विशेषकर हमारे पुरुष समाज के गुणों के कारण ही यह श्रेय प्राप्त हुआ है कि इस देश में कभी स्त्री और पुरुष में संघर्ष नहीं हुआ।

…जो हमने अब तक सोचा था, वह आज हो रहा है। हमने सदैव सोचा कि जब पुरुष वर्ग, जिसने देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध तथा संघर्ष किया है, अधिकार प्राप्त करेगा, उस समय स्त्रियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की भी गारंटी हो जाएगी। आज हम उसका प्रमाण देख रहे हैं। उस पुरुष वर्ग को, जिसने आज अधिकार ग्रहण कर लिया है, एक महिला को राजदूत के रूप में पसंद करने के लिए विशेष आरक्षण की जरूरत न पड़ी, जो संसार के इतिहास में दूसरी महिला राजदूत हैं। विजयलक्ष्मी पंडित इसलिए नहीं चुनी गईं कि वह स्त्री हैं…। यह उनकी प्रमाणित योग्यता के कारण है कि एक ऐसे देश में उन्हें राजदूत जैसे ऊंचे पद पर नियुक्त किया गया है, जो आज संसार में निर्विवाद रूप से बड़ा शक्तिशाली है। इस तथ्य ने हमारी स्थिति को साबित किया है और महिलाओं को इसका गौरव है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि केवल विशेष योग्यता प्राप्त स्त्रियां ही नहीं, वरन समस्त स्त्रियां, जो पुरुषों के समान योग्य हैं और कार्य क्षमता रखती हैं, बिना स्त्री-पुरुष भेद-विभेद के उत्तरदायित्व वाला पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित की जाएंगी।

भारतवर्ष की व्यवस्थापिकाओं में कुछ महिलाएं हैं, लेकिन सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से जो महिलाएं आई हैं, उनकी संख्या कम है। मेरे ख्याल से जब स्त्रियों के लिए विशेष स्थान नियत हो जाते हैं, तब मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति क्रियान्वित हो जाती है और सामान्य सीटों पर स्त्रियों के भेजने के प्रश्न पर विचार ही नहीं उठता है, चाहे वे कितनी ही योग्य क्यों न हों। यदि योग्यता ही विचारणीय है, तब तो हम अनुभव करती हैं कि स्वतंत्र भारत में कार्य करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए स्त्रियों को भविष्य में अभी से अधिक अवसर मिलेंगे।


Date:01-10-22

हम सब नर या नारी नहीं, नागरिक हैं

के टी शाह, ( वरिष्ठ राजनेता व संविधान सभा सदस्य )

प्रस्ताव करता हूं कि अनुच्छेद 31 के खंड (1) में, ‘नर और नारी सभी नागरिकों को समान रूप से… पर्याप्त… अधिकार हों’ इन शब्दों के स्थान पर ‘प्रत्येक नागरिक को… पर्याप्त… अधिकार हों, यह शब्द रख दिए जाएं।

परिषद के समक्ष यह प्रस्ताव रखते हुए सर्वप्रथम मैं चाहता हूं कि मेरी इस बात को समझ लिया जाए कि यह संशोधन केवल भाषा में सुधार करने का प्रयत्न ही नहीं है। मैं स्वयं को अंग्रेजी भाषा का प्रमाणित विद्वान नहीं कहता और इस भाषा की विशेष रचना शैली के रहस्यों में तो मैं और भी कम प्रवीण हूं। मैं इस मामले को व्यावहारिक ज्ञान के दृष्टिकोण से ही देखता हूं। इस खंड में ‘नागरिकों’ शब्द का जिस प्रकार प्रयोग हुआ है, उस रूप में यह इतना समूह वाचक है कि मुझे भय है, इस शब्द का व्यक्तिवाचक आशय दृष्टि से लोप हो जाना अति संभव है। अत: मैं ‘नागरिकों’ शब्द के स्थान पर ‘प्रत्येक नागरिक’ शब्द रखने का प्रस्ताव रख रहा हूं, ताकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। मेरे संशोधन से व्यक्तिवाचक आशय अधिक अच्छी तरह व्यक्त होता है। यही भाषा बाद में इसी अध्याय के एक अनुच्छेद में, जिसमें प्राथमिक शिक्षा के अधिकार की चर्चा की गई है, प्रयुक्त हुई है, अत: मैं कोई नवीन शब्द का सुझाव नहीं दे रहा हूं, जो मसविदा लेखक की शब्दावलि में स्वीकार न किया गया हो। …इस शब्द को समूहवाचक अर्थ में लें, तो इससे अंत में सामान्य (औसत) नागरिक की समृद्धि के लिए अनिश्चित आशा ही व्यक्त होगी। औसत का नियम बहुत धोखे में डालने वाला नियम है और इससे आपको एक ऐसा संतोष सा हो जाता है, जिसका वास्तव में कोई आधार नहीं होता। मेरी यह इच्छा नहीं है कि इस वाद-विवाद को ऐसा बना दूं कि परिषद् का मनोरंजन करने की योग्यता का छिछला प्रदर्शन करने लगूं, पर मैं परिषद् को यह बताए बिना नहीं रह सकता कि एक यंत्र के समान काम करने वाले अंक-विशेषज्ञ के बुद्धि चातुर्य से औसत के नियम को कैसे बिगाड़ा जा सकता है और ऐसा परिणाम निकाला जा सकता है, जो यथार्थता के सर्वथा प्रतिकूल हो। उदाहरण के लिए, क्या मैं निवेदन करूं कि मैंने एक महिलाश्रम की कहानी सुनी है। जब महिलाश्रम के प्रबंधकों को पता चला कि आश्रम की दस लड़कियों में से एक लड़की ने स्पष्टत: दुराचरण किया है, तो गड़बड़ हुई और मामले की जांच करने और अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए एक अंक विशेषज्ञ बुलाया गया। उसने आश्रम की महिलाओं के विषय में पड़ताल की और अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि आश्रम की प्रत्येक महिला 90 प्रतिशत शुद्ध है तथा दस प्रतिशत गर्भवती है। इस बयान में उन्होंने केवल औसत के नियम का इस्तेमाल किया। मैं नहीं जानता कि इसको अच्छी तरह समझा गया है या नहीं कि विशेषज्ञ इस प्रकार के परिणामों पर पहुंच सकते हैं; और क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे विधान से हम इस विशेष प्रकार की पूर्णता प्राप्त करें, अत: मैं ‘नागरिकों’ शब्द के स्थान पर ‘प्रत्येक नागरिक’ शब्द रखना चाहता हूं, जिससे इस विषय में कोई संदेह का प्रश्न ही न रहे।

मैं समान रूप से ‘नर और नारी’ इन शब्दों को हटा देने का जो प्रस्ताव कर रहा हूं, उसका एक कारण और है। मेरे विचार में इसमें ऐसी पर्याप्त भावना है कि पुरुष महिलाओं के आश्रयदाता हैं। कोई कारण नहीं है कि पुरुष यह सोचे कि वह महिलाओं के बराबर है, उनसे उच्चतर होना तो दूर रहा। …मेरे ख्याल में पुरुषों का महिलाओं के आश्रयदाता होने का यह दिखावा, कि जैसे हम उन्हें कोई विशेष अधिकार प्रदान कर रहे हैं, विधान से निकाल देना चाहिए।

नागरिक नागरिक है, चाहे उसकी आयु, लिंग या मत कुछ हो और यह विधान द्वारा स्वीकृत मूल सिद्धांत है, इसलिए मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि हम ‘समान रूप से नर और नारी’ क्यों कहें, जैसे कि हमने नर और नारियों को समान अधिकार देने की कृपा की है, विशेषत: जबकि वे अधिकार भी निदेशक ही हैं और इनको तत्काल कार्यान्वित करना भी आवश्यक नहीं। इन कारणों से, मेरा सुझाव है कि इस संशोधन को केवल शाब्दिक संशोधन नहीं समझना चाहिए, अपितु आशय संबंधी संशोधन समझना चाहिए और मुझे विश्वास है कि जो इस विधान को परिषद् में रख रहे हैं, वे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।


Date:01-10-22

जिन चुनौतियों से नए सीडीएस को निपटना होगा

राज शुक्ला, ( लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड )

लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) बनाए गए हैं। वह पूर्व में मेरे सहयोगी तो रह ही चुके हैं, एक प्रतिबद्ध सैनिक भी हैं, जिनका व्यक्तित्व मजबूत है और जो काम करने में यकीन रखते हैं। सीडीएस पद का गठन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह सन 1987 के गोल्डवाटर निकोल्स अधिनियम द्वारा बनाए गए ढांचे (इससे अमेरिकी सेना का पुनर्गठन किया गया था) से कहीं अधिक मजबूत है। यह संकेत था कि हमारी सरकार रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर बेहद संजीदा है। रक्षा को विदेश नीति की छाया से बाहर करते हुए सीडीएस को बदलाव का वाहक माना गया। इस बदलाव की इमारत जनरल बिपिन रावत तैयार कर भी रहे थे, पर उनके असमय निधन के बाद यह काम रुक गया। हालांकि, इसके साथ-साथ नए सीडीएस को कुछ अलग करने की भी जरूरत होगी।

सबसे पहले तो उन्हें संस्थागत कामकाज को व्यापक बनाना होगा, क्योंकि आधुनिक रणनीतिक व सैन्य तस्वीर इतनी जटिल, परिष्कृत और परिवर्तनशील है कि ढीला-ढाला रुख या बदतर यथास्थिति महत्वहीन साबित होगी। हमें अपनी रणनीति को नतीजों के सापेक्ष विस्तार देना होगा। हमें बड़ा सोचना होगा, कल्पना के घोडे़ दौड़ाने होंगे और सटीकता से उन पर अमल करना होगा। मसलन, स्वीचब्लेड, लाइटर, इलेक्ट्रॉनिक औजार जैसी छोटी व उभरती हुई प्रौद्योगिकियां मैदान-ए-जंग में पारंपरिक युद्ध-कौशल (टैंक और बंदूक) को चुनौती दे रही हैं। लंबी दूरी तक सटीक निशाना बना सकने वाले हथियार संघर्ष के नतीजे तय कर रहे हैं। ड्रोन उपकरण न केवल सेनाओं को, बल्कि राष्ट्रों की सामरिक क्षमताओं को भी मजबूती दे रहे हैं। इसी तरह, अंतरिक्ष, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को अधिकाधिक हासिल करने के लिए तमाम देश शिद्दत से प्रयास कर रहे हैं। हमें इस बात की पड़ताल भी करनी होगी कि हाल के संघर्षों में, मानव रहित तकनीक ने प्रभावशीलता व उपयोगिता में पारंपरिक वायु-शक्ति को क्यों पीछे छोड़ दिया? जाहिर है, संयुक्त बल निर्माण की दिशा में हमारे बढ़ते कदम जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचने चाहिए। इसके लिए नए बजटीय ढांचे की भी जरूरत होगी, जिसमें महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों को अहमियत देनी पड़ेगी।

दूसरा, इंटीग्रेटेड थियेटर कमांड एक अहम संरचनात्मक सुधार है और इसे तार्किक अंजाम पर ले जाना चाहिए, मगर समानांतर उपायों को भी समान ताकत के साथ हमें आगे बढ़ाना होगा। संयुक्त बलों में अब डिजिटल एकीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-संचालित ढांचा, क्लाउड जैसे क्षेत्र भी शामिल हो गए हैं। सैन्य स्वायत्तता कार्रवाई के लिहाज से बेहतर नतीजा दे सकती है।

तीसरा, संरचनात्मक सुधार परिवर्तन का महज एक हिस्सा है। सांस्कृतिक बदलाव और इसके साथ मानव संसाधन (एचआर) सुधार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। नई प्रतिभाओं की आमद, अभिनव करियर राह, रक्षा या सैन्य संगठनों के साथ नागरिक-सैन्य गठजोड़ का विस्तार आदि भी विचारणीय है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आखिर रक्षा बजट में असमानता के बावजूद चीन पेंटागन के लिए चिंता पैदा कर रहा है, लेकिन हम बीजिंग के लिए चुनौती नहीं बन पा रहे। जनरल चौहान को समुद्र से मिलने वाली चुनौती की पहेली भी सुलझानी होगी। अगर हमें चीन की रणनीति का तोड़ निकालना है, तो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी सैन्य उपस्थिति मजबूत करनी पड़ेगी।

यह एक ऐसा मौका है, जब सैन्य व असैन्य नौकरशाहों को एक अलहदा व्यवस्था बनाने के लिए दूरदर्शिता दिखानी होगी और व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संकीर्ण विचारों से ऊपर उठना होगा। हम बहुत लंबे समय से राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी का रोना रोते रहे हैं। मगर आज जहां राजनीतिक नेतृत्व इस सदिच्छा को जाहिर करता दिख रहा है, वहीं शीर्ष नौकरशाही इसमें पिछड़ती हुई नजर आ रही है। क्या यह बात सही नहीं है? और अगर सही है, तो क्या यह उचित है? जाहिर है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला चौराहे पर है, जहां हमें बदलाव और यथास्थिति के बीच किसी एक को चुनना है। हमें वही राह पकड़नी होगी, जो भारत के उत्थान को सक्षम और टिकाऊ बनाए रख सके।