01-06-2021 (Important News Clippings)
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Date:01-06-21
Rescue The Steel Frame
Bengal episode underlines how bitter political fights dent an already weakened bureaucracy
TOI Editorials
Bengal chief secretary Alapan Bandyopadhyay’s sudden recall to Delhi is the product of a bitter BJP-TMC fight with a worrying larger message – the bureaucracy’s increasing vulnerability to political headwinds. Let’s be clear about the rules, first. Centre and states normally follow a consultative process on officers’ central deputations. The rules require state government’s “concurrence” in deputing IAS officers to serve under central government. But in case of “disagreement”, the state must “give effect” to Centre’s decision. This being the statutory position, Bandyopadhyay and the state government have few options realistically. But that’s not the end of this story.
Look at how politically charged the situation is, and therefore how much stress it puts on officers. Reports suggest Centre was unhappy that Bengal CM Banerjee and Bandyopadhyay left a meeting chaired by PM Modi to review cyclone damage and relief efforts. She was apparently unhappy that her political bete noire Suvendu Adhikari was at the meeting. The Bengal CM hasn’t clarified whether Bandyopadhyay sought her permission to continue in the meeting. But the fact is, by service rules, he also reports to the PM. Mamata claims the PM allowed both of them to leave. But the central “disciplinary” action against the IAS officer suggests otherwise. Many variants of such a drama may play out as politics becomes increasingly abrasive. What does that do to the morale and efficacy of the men and women whose job is to administer a vast, complex country?
IAS and IPS officers serve their elected political masters. But they should not be expected to serve the politics of their masters. That’s the red line that should not be crossed, but sadly is crossed with increasing impunity, by both politicians, and even more sadly, by more than a few bureaucrats. The brutal truth is that an officer who has to navigate the treacherous waters of bitterly antagonistic politics is an officer afraid to take the right administrative call. The cumulative effect of a timorous and politically-buffeted bureaucracy has already cost India. The Bandyopadhyay episode reminds us that cost can go up manifold.
Centre-state standoffs are particularly hard on IAS-IPS officers because of the duality governing their postings. The political executive at Centre and states must therefore, no matter how bitter their political fight, never abandon the consultative process. Sardar Patel’s steel frame now has the look of a battered tin frame. It’s the responsibility of every politician to change that.
Date:01-06-21
Recognising caste-based violence against women
By repeatedly setting aside convictions under the PoA Act, courts bolster allegations that the law is misused
Jayna Kothari, [ Co-founder of Centre for Law and Policy Research and Senior Advocate who practices in the Supreme Court of India ]
The horror of the gang rape of a 19-year-old Dalit woman in Hathras in 2020 is still fresh in our minds. Activists, academics and lawyers argued that the sexual violence took place on account of the woman’s gender and caste and that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (PoA Act) must be invoked.
On the heels of the Hathras crime came a new judgment of the Supreme Court (Patan Jamal Vali v. State of Andhra Pradesh) addressing the intersectionality of caste, gender and disability. In this case, the victim of sexual assault was a blind 22-year-old Dalit woman. The trial court and the High Court had convicted the accused for rape under Section 376 of the Indian Penal Code (IPC), and under Section 3(2)(v) of the PoA Act, and sentenced him to life imprisonment. The Supreme Court, in its judgment delivered by Justice D.Y. Chandrachud and Justice M.R. Shah, confirmed the conviction and the punishment for rape under the IPC but set aside the conviction under the PoA Act. On the one hand, this judgment is a huge step forward as the court used the opportunity to bring recognition to intersectional discrimination faced by women on the grounds of sex, caste and disability. However, by setting aside the conviction under the PoA Act, it is like many other previous judgments of the Supreme Court.
The intersectional approach
Let us focus on the positive aspects first. The Supreme Court, in a first, elaborated on the need for an intersectional approach, to take into account the multiple marginalities that the victim faced. It relied on well-known intersectional theorists such as Kimberlé Crenshaw who first coined the term ‘intersectionality’ and on the statement of the Combahee River Collective which addressed the intersectional discrimination faced by black women in the U.S. Using these sources, the court recognised that when the identity of a woman intersects with her caste, class, religion, disability and sexual orientation, she may face violence and discrimination due to two or more grounds. It said we need to understand how multiple sources of oppression operated cumulatively to produce a specific experience of subordination for the blind Dalit woman. Placing special emphasis on making the criminal justice system more responsive to women with disabilities facing sexual assault, the court also laid down directions to train judges, the police and prosecutors to be sensitised in such cases.
But despite using an intersectional lens, the court set aside conviction under the PoA Act. The PoA Act was enacted to address atrocities against persons from SC and ST communities and was amended in 2015 to specifically recognise more atrocities against Dalit and Adivasi women including sexual assault, sexual harassment and Devadasi dedication. Section 3(2)(v) states that if any person not being an SC/ST member commits any offence under the IPC punishable with imprisonment of 10 years or more against a person on the ground that such a person is from an SC/ST community, he shall be punishable with imprisonment for life and with fine. This was amended in 2015, to change the phrase “on the ground that such person is a member of SC/ST” to “knowing that such person is a member of SC/ST”.
In cases of sexual violence against Dalit and Adivasi women, courts have almost consistently set aside convictions under the PoA Act. In 2006 in Ramdas and Others v. State of Maharashtra, where a Dalit minor girl was raped, the Supreme Court set aside the conviction under the PoA Act stating that the mere fact that the victim happened to be a woman who was member of an SC community would not attract the PoA Act. In Dinesh Alias Buddha v. State of Rajasthan (2006), the Supreme Court held: “It is not case of the prosecution that the rape was committed on the victim since she was a member of Scheduled Caste.” In Asharfi v. State of Uttar Pradesh (2017), the court held that the evidence and materials on record did not show that the appellant had committed rape on the ground that the victim was member of an SC community. In 2019, in Khuman Singh v. State of Madhya Pradesh, a case of murder, again the court held that the fact that the deceased was a member of an SC community was not disputed but there was no evidence to show that the offence was committed only on that ground; conviction under the PoA Act was set aside. There are several precedents insisting on an unrealistic burden of proof. This issue needs to be referred to a larger bench to take a different view.
Burden of proof
In all these judgments, the court held that there was no evidence to show that the accused committed sexual assault on the ground that the victim was member of an SC/ST community. One is tempted to ask: what kind of evidence would that be? How would the prosecution prove in any given case that the accused had sexually assaulted the victim because she was Dalit/ Adivasi? The only evidence that can be led is that the victim was from an SC/ST community and that the accused was aware of that. When a woman is from a marginalised caste and is disabled, she faces discrimination due to her sex, caste/tribe and disability, all of which render her vulnerable to sexual violence. This is what intersectionality theory requires us to recognise.
In the Patan Jamal Vali case, the court using the intersectional lens recognises that evidence of discrimination or violence on a specific ground may be absent or difficult to prove. It agreed with the finding of the sessions judge that the prosecution’s case would not fail merely because the victim’s mother did not mention in her statement to the police that the offence was committed against her daughter because she was from an SC community. It also confirmed that it would be reasonable to presume that the accused knew the victim’s caste as he was known to the victim’s family. Despite such a nuanced understanding, the court held that there was no separate evidence led by the prosecution to show that the accused committed the offence on the basis of the victim’s caste. It is unfortunate that intersectionality, which seeks to recognise the multiple grounds of marginalisation faced by women, was used by the court to state that it becomes difficult to establish whether it was caste, gender or disability that led to the commission of the offence.
Why would this matter, one might ask, if the punishment of life imprisonment was upheld? It matters because the repeated setting aside of convictions under the PoA Act bolsters the allegations that the law is misused and amounts to the erasure of caste-based violence faced by women. Further, as stated in the recent Parliamentary Standing Committee Report on Atrocities and Crimes against Women and Children, the “high acquittal rate motivates and boosts the confidence of dominant and powerful communities for continued perpetration”. This judgment was a missed opportunity for the court to use intersectionality to uphold the conviction under the PoA Act or refer the matter to a larger bench if needed. We need to stop hiding behind smokescreens of hyper-technicality of evidence and recognise caste-based violence against women when it stares us in the face. Else, our caste discrimination laws will be rendered toothless. If intersectionality theory mattered in this case, it should have influenced an interpretation of the PoA Act that reflects the lived experiences of women facing sexual violence.
Date:01-06-21
बेहतर भविष्य के लिए भारत को बड़े बंदरगाहों की जरूरत
मनीष अग्रवाल, ( पार्टनर, प्राइसवाटरहाउसकूपर्स )
महामारी ने साबित किया है कि लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन किसी भी देश के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जरूरी सामान से लेकर दवाओं और वैक्सीन तक, लॉजिस्टिक की अहम भूमिका रही है। इसी लॉजिस्टिक का ही अहम हिस्सा हैं हमारे बंदरगाह। महामारी का सबक यह भी है कि हमें बंदरगाहों को भविष्य के लिए तैयार करना होगा और दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करना होगा। सरकार ने भी मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 तय किया है।
इस दिशा में और भी कदम उठाए जाते रहे हैं। जैसे प्रमुख बंदरगाहों के टैरिफ प्राधिकरण (टीएएमपी) की शक्तियां कम करने और इसके बजाय उन शक्तियों को पोर्ट ट्रस्टों को सौंपने के लिए 2016 में मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट एक्ट, 1963 में महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तावित किया गया था। वहीं प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 (जिसने 1963 अधिनियम की जगह ली) केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले बंदरगाहों (मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, आदि) को नियंत्रित करता है, उनमें से कई के पास निजी क्षेत्र का स्वामित्व व कुछ टर्मिनलों का संचालन है। प्रमुख बदंरगाहों के टर्मिनलों के निजी निवेशक लंबे समय से उद्योग में समान स्तर पर काम की मांग करते रहे हैं। चुनौती यह है कि समय के साथ, प्रमुख बंदरगाहों में टर्मिनलों का एकाधिकार समाप्त हो गया, और कार्गो के लिए अन्य बंदरगाहों और टर्मिनलों के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। नए मॉडल में ऑपरेटरों को अपने राजस्व का एक हिस्सा पोर्ट ट्रस्ट के साथ साझा करना जरूरी था, जबकि टैरिफ स्तर सीमित कर दिया गया।
दूसरा कारण है कि प्रमुख बंदरगाहों और छोटे बंदरगाहों के बीच का अंतर कम प्रासंगिक हो गया है। साथ ही, मौजूदा अधिनियम इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सफलता जरूरतों को पूरी तरह संबोधित नहीं करते हैं। जैसे, टीएएमपी के पास केवल टैरिफ का अधिकार क्षेत्र है, जबकि अन्य नियामक कार्य सरकार और पोर्ट ट्रस्ट के पास हैं। वहीं बंदरगाहों तक सुगम सड़क और रेल पहुंच बड़ी बाधा रही है। उद्योग की संरचना को फिर आकार देने में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भविष्य के लिए तैयार करने में कुछ बिंदु महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
पहली, भारत को कुछ वैश्विक स्तर के बंदरगाहों की जरूरत है। भारत में दुनिया के शीर्ष 20 बड़े बंदरगाहों में से एक भी नहीं है। कई छोटे बंदरगाह विकसित करने से समय और लागत बढ़ती है। हमें तय करना होगा कि किन जगहों पर एक वर्ष में 100 मिलियन टन कार्गो से ज्यादा की क्षमता है। साथ ही ऐसे बड़े बंदरगाह भी पहचानने होंगे जो भविष्य में प्रासंगिक नहीं रहेंगे। जैसे मुंबई व चेन्नई बंदरगाहों के पास घने शहर हैं और इनके लिए न्हावा शेवा व एन्नोर में विकल्प विकसित किए गए हैं। भारत को बड़े जहाजों के लिए भी एक या दो लोकेशन खोजनी होंगी। इस तरीके की सफलता के लिए लॉजिस्टिक्स कंपनियों को संपूर्ण लॉजिस्टिक्स चेन संचालित करने में सक्षम बनाने की जरूरत है। भारतीय उद्योग को अब भविष्य की तैयारी की ओर जाना जरूरी है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 की सफलता निवेशकों का आत्मविश्वास मजबूत करने में है कि केंद्र व राज्य की नीतियां प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में उनकी मदद करेंगी। इसके लिए एक नियामक ढांचे की आवश्यकता होगी जिसमें स्थिरता और लचीलापन दोनों हो।
Date:01-06-21
मुद्दा एक अफसर का नहीं बाबा साहेब के भरोसे का है
संपादकीय
यह भारत टूट जाएगा अगर हम ऐसी अखिल भारतीय सेवा नहीं बनाते जो स्वतंत्र रूप से अपनी बात कह सके, जिसको भरोसा हो कि आप (सरकार) उसके साथ खड़े होंगे और संसद उसकी सुरक्षा करेगा।’ यह भावना बाबा साहेब ने संविधान-सभा में व्यक्त की थी। शायद वे नहीं समझ पाए कि 70 साल बाद राजनीतिक वर्ग वर्चस्व की लड़ाई इतने नीचे स्तर तक लाएगा कि ऐसी सेवा के लोगों के सामने संकट होगा कि वे सीएम की बात मानें या पीएम की। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को तलब करने के बहुआयामी परिणाम होंगे। केंद्रीय सेवा के अधिकारी स्वतंत्र अस्तित्व खोकर राजनीतिक आकाओं को खुश रखने के लिए हर स्थाह-सफ़ेद करने को तत्पर रहेंगे। मार्च 18,1984 को इंदिरा गांधी ने आईएएस (कैडर ) रूल्स के सेक्शन 6( 1) में ‘परंतुक’ के जरिये संशोधन कर व्यवस्था की कि अगर किसी अधिकारी के डेप्युटेशन केंद्र-राज्य में मतभेद है तो केंद्र की बात सर्वोपरि रहेगी। लेकिन केंद्र ने प्रक्रियात्मक गलती यह की कि मुख्य सचिव को बगैर सीएम से पूछे बुला लिया लिहाज़ा मतभेद की स्थिति आई ही नहीं। ऐसे में परंतुक के प्रावधान लागू नहीं हो सकते। आज तक कभी नहीं हुआ कि केंद्र किसी अधिकारी को उससे या उसके कैडर राज्य के सीएम से पूछे बगैर ट्रांसफर करे। लिहाज़ा केंद्र ने कानून ही नहीं मान्यताओं की अनदेखी भी की है। अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) रूल्स के सेक्शन 7 में भी दंडात्मक कार्रवाई की शक्ति उस राज्य को है जिसमें अधिकारी काम कर रहा है। लिहाज़ा केंद्र उसे सजा भी नहीं दे सकता। यह भी संभव है कि केंद्र को चिढ़ाने के लिए भविष्य में इस अधिकारी को मुख्यमंत्री राज्यसभा का सदस्य बना दें। फिर लड़ाई तो पीएम-सीएम में थी अफसर क्यों बलि का बकरा बना? और तब बाबा साहेब के भरोसे का क्या होगा ?
Date:01-06-21
फालतू की याचिका
संपादकीय
इससे बेहतर और कुछ नहीं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग करने वाली फालतू की याचिका को न केवल खारिज कर दिया, बल्कि याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह हर लिहाज से एक शरारत भरी याचिका थी और इसका मकसद प्रचार पाना, लोगों और यहां तक कि न्यायपालिका को गुमराह कर यह माहौल बनाना था कि इस परियोजना की कोई आवश्यकता नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस परियोजना को हरी झंडी दिखा चुका था, लेकिन फुरसती किस्म के याचिकाबाज तब भी नहीं माने। वे दिल्ली हाई कोर्ट जा पहुंचे। वहां उनकी ओर से इस तरह की वाहियात दलीलें दी गई कि सेंट्रल विस्टा तो नाजियों के यातना केंद्रों जैसा है। यह बकवास तब की जा रही थी, जब ऐसी सूचना दूर-दूर तक नहीं थी कि इस परियोजना के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की अनदेखी हो रही है या फिर उनके बीच कोरोना संक्रमण फैल रहा है। एक तरह से झूठ के पैर लगाने का काम बड़ी बेशर्मी के साथ किया जा रहा था।
ऐसा नहीं है कि दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले ही सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर दूषित मानसिकता से ग्रस्त थे। कुछ ऐसी ही मानसिकता का परिचय कई विपक्षी दल भी दे रहे थे। इस पर हैरानी नहीं कि इनमें कांग्रेस सबसे आगे थी। जहां राहुल गांधी इस परियोजना को अनावश्यक बता रहे थे, वहीं उनके साथी सेंट्रल विस्टा को बदनाम करने के लिए उसे मोदी का महल करार दे रहे थे। यह दुष्प्रचार तब किया जा रहा था, जब फिलहाल नए प्रधानमंत्री आवास का निर्माण ही नहीं हो रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को राष्ट्रीय महत्व का बताकर केवल याचिकाबाजों ही नहीं, कांग्रेसी नेताओं और खासकर राहुल गांधी के मुंह पर भी एक तरह से तमाचा मारने के साथ यह रेखांकित किया कि वह दुष्प्रचार की राजनीति करने में लगे हुए थे। समझना कठिन है कि जब केंद्र सरकार दुष्प्रचार की इस राजनीति के मकसद को भांप रही थी, तब फिर उसने समय रहते उस झूठ को बेनकाब क्यों नहीं किया, जो विपक्षी दलों समेत मीडिया के एक हिस्से की ओर से किए जाने के साथ यह प्रतीति कराई जा रही थी कि कोरोना से लड़ाई में खर्च होने वाला पैसा सेंट्रल विस्टा में खपाया जा रहा है। कम से कम अब तो केंद्र सरकार को यह समझना चाहिए कि यदि दुष्प्रचार की राजनीति को समय रहते सटीक जवाब नहीं दिया जाता तो शरारती तत्वों को बल ही मिलता है। न्यायपालिका को भी यह समझ आना चाहिए कि ऐसे तत्व उसका वक्त ही जाया करते हैं।
Date:01-06-21
जवाबदेही के दायरे में आएं इंटरनेट मीडिया
भरत झुनझुनवाला, ( लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं )
किसी देश में जो भी वाणिज्यिक गतिविधियां करता है, उसे उस देश की जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। हम भूल नहीं सकते कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के माध्यम से देश पर किस प्रकार कब्जा किया और विश्व की आय में देश का हिस्सा 200 वर्षों में किस तरह 23 प्रतिशत से घटकर मात्र दो प्रतिशत रह गया था। इंटरनेट मीडिया कंपनियों की पैठ ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा गहरी है, क्योंकि वे हमारी मानसिकता को ही प्रभावित कर रही हैं। आज इन कंपनियों ने यह भ्रामक प्रचार कर रखा है कि यदि भारत ने उन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया तो विदेशी निवेश मिलना बंद हो जाएगा। पहली बात तो यह कि विदेशी निवेश मिलना बंद नहीं होगा। चीन में तमाम नियंत्रण के बावजूद भी विदेशी निवेश आना बंद नहीं हुआ है। दूसरी बात यह कि यदि विदेशी निवेश मिलना बंद हो जाता है तो देश का आर्थिक स्वास्थ्य सुधर जाएगा। कई बार विदेशी निवेश आकर्षित करने का आडंबर इसलिए किया जाता है, ताकि देश के अमीर अपनी पूंजी आसानी से बहार ले जा सकें। इस प्रकार के मिथ्या और भ्रामक प्रचार पर नियंत्रण करने के लिए जरूरी है कि इंटरनेट मीडिया कंपनियां देश की जनता के प्रति जवाबदेह हों।
बीते समय में ट्विटर ने राष्ट्रपति ट्रंप को प्रतिबंधित कर दिया था। हाल में उसने भारत में भाजपा नेताओं की कुछ खबरों को गुमराह करने वाली सूचना बता दिया। विषय यह नहीं कि ऐसा करके सही किया या गलत? विषय यह है कि इन खबरों के सच अथवा झूठ होने का निर्णय ट्विटर अपने वाणिज्यिक स्वार्थों की दृष्टि से करेगा अथवा देश की जनता? इस दृष्टि से सरकार ने इन इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर जो नियम लगाए हैं, वे पूर्णतया सही हैं। सरकार ने कहा है कि इन्हेंं एक शिकायत निवारण अधिकारी और सरकार से संबंध स्थापित करने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करना होगा। इसी क्रम में सरकार ने वाट्सएप से कहा है कि वह किसी सूचना का मूल स्नोत पता लगाने की व्यवस्था करे।
जिस प्रकार कोरियर वाले को मालूम नहीं होता कि पैकेट में क्या है, पर वह बता सकता है कि पैकेट किसने भेजा, उसी प्रकार वाट्सएप भी बताए कि संदेश कहां से शुरू हुआ? आइआइटी मद्रास के प्रोफेसर कामकोटी के अनुसार यह संभव है कि वाट्सएप बिना कंटेंट खोले, उसके मूल स्नोत का पता लगा सकता है। सरकार द्वारा बनाया गया नियम तो ठीक है, पर इस नियंत्रण की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों के हाथ में देने से दूसरा संकट पैदा होगा। ध्यान रहे कि चीन ने वुहान में कोरोना वायरस पनपने की खबरों पर रोक लगा दी। इसी तरह म्यांमार के शासक जनता के दमन की खबरों पर रोक लगा रहे हैं। हमारे सामने दो परस्पर विरोधी उद्देश्य हैं। एक तरफ इंटरनेट मीडिया कंपनियों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और दूसरी तरफ उन्हेंं सरकार के नियंत्रण से बाहर रखा जाना चाहिए। इस दिशा में फेसबुक ने एक ओवरसाइट बोर्ड की स्थापना की है, जो उसके द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करता है। खबरों के अनुसार अपील किए गए मामालों में फेसबुक के पांच में से चार निर्णयों को ओवरसाइट बोर्ड ने गलत ठहराया। इसके बाद फेसबुक ने बोर्ड की सलाह का अनुपालन भी किया। ओवरसाइट बोर्ड सही दिशा में कार्य करता दिख रहा है, लेकिन यह बोर्ड फिर भी भारत की जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है और भारत की संप्रभुता के बाहर है। ऐसे में यह जरूरी है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि इंटरनेट मीडिया कंपनियां देश की जनता के प्रति तो जवाबदेह हों, पर सरकार के पूर्णतया अधीन न हों।
उक्त दोनों परस्पर विरोधी उद्देश्यों को हासिल करने के तीन उपाय दिखते हैं। पहला यह कि सभी इंटरनेट मीडिया कंपनियों को आदेश दिया जाए कि वे भारत में एक नई कंपनी गठित करें और अपनी गतिविधियों को उसी के तत्वाधान में क्रियान्वित करें। इस कंपनी में भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया जा सकता है, जैसे कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए जाते हैं। छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करना इनकी जिम्मेदारी होती है। जैसे कंपनियों के बोर्ड में ऋण देने वाले बैंक द्वारा अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाता है, वैसे ही इंटरनेट मीडिया कंपनियों के बोर्डों में एक स्वयं कंपनी द्वारा स्वतंत्र निदेशक हो और एक सरकार द्वारा तय स्वतंत्र निदेशक और एक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में तय निदेशक। ऐसा करने से कंपनी की गतिविधियों की पूर्ण जानकारी इन निदेशकों को रहेगी और वे कंपनी के निर्णयों में दखल भी दे सकेंगे।
दूसरा उपाय यह है कि भारत सरकार को आत्मनिर्भर डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोत्साहित करना चाहिए। वाट्सएप द्वारा निजता का उलंघन करने की नीति बनाने के बाद सिग्नल और टेलीग्राम जैसे प्लेटफार्म में वृद्धि हुई है, लेकिन ये भी विदेशी कंपनियां हैं। उनकी शरण में जाना तो कुएं से निकलकर खाई में गिरने जैसा है। इसलिए भारत सरकार को आत्मनिर्भर डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहन देने के लिए देश की कंपनियों के लिए पैकेज बनाना चाहिए कि यदि वे दस लाख या इससे अधिक सदस्य बनाएंगी तो उन्हेंं प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ऐसा करने से देश में कई इंटरनेट मीडिया कंपनियां पनप जाएंगी और फेसबुक और ट्विटर पर हमारी निर्भरता स्वत: समाप्त हो जाएगी।
तीसरा उपाय यह है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को आदेश दिया जाए कि वह किसी भी इंटरनेट मीडिया कंपनी के भारत में अधिकतर सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दे, जैसे कमीशन तय कर दे कि कोई भी कंपनी दो करोड़ से अधिक सदस्य नहीं बना सकती। यदि वह दो करोड़ से अधिक सदस्य बनाएगी तो कंपनी का दो टुकड़ों में विभाजन कर दिया जाएगा। ऐसा करने से तमाम कंपनियां बन जाएंगी और किसी एक पर हमारी निर्भरता समाप्त हो जाएगी। हमें इस चिंता में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर नियंत्रण से भारत की साख गिरेगी और विदेशी निवेश का अकाल पड़ जाएगा। विदेशी निवेश के अकाल का भय इन्हीं इंटरनेट मीडिया कंपनियों के दिमाग की उपज है, ताकि वे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह भारत के मानस को सम्मोहित करके अपने क्षुद्र स्वार्थ हासिल कर सकें।
Date:01-06-21
श्रम बाजार में महिलाएं
ऋतु सारस्वत
आपदा किसी भी रूप में आए, उसका सर्वाधिक असर महिलाओं पर ही पड़ता है। उनकी आवश्यकताओं से लेकर स्वास्थ्य और सामाजिक व आर्थिक स्थिति तक प्रभावित होती है, विशेषकर उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता। देशकाल की सीमाओं से परे यह विश्वास अभी भी जड़ें जमाए बैठा है कि महिलाओं का मूल काम घरेलू दायित्वों का निर्वहन ही है। हालांकि समय के मानवाधिकारों के तथाकथित पैरोकारों ने आधी दुनिया को समानांतर स्थान देने की सतही भूमिका निभाई है। परंतु वास्तविकता यह है कि पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था इस मिथक को निरंतर स्थापित करने की चेष्टा करती रही है कि महिलाओं की शारीरिक और मानसिक क्षमताएं पुरुषों से सदैव ही कमतर रहीं हैं और इसी सोच के चलते उन्हें हाशिए पर धकेल दिया जाता है। दुनिया के हर हिस्से में वे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ी हैं। सामान्य परिस्थितियों में महिलाओं के लिए रोजगार पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, परंतु आर्थिक संकट के समय उन्हें सर्वाधिक नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और फिर उनकी बहाली का लाभ भी उन्हें पुरुषों की तुलना में देर से मिलता है।
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) के एक ताजा शोध में यह तथ्य सामने आया है कि कोरोना महामारी के कारण पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के रोजगार पर ज्यादा बुरा असर पड़ा है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों? दरअसल, विश्व के सभी देशों में यह पूर्वाग्रह बड़ी मजबूती से उभर कर आया है कि आर्थिक संकट के समय नौकरी पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिकार कहीं ज्यादा है। समाज की यह सोच महिलाओं पर भावनात्मक दबाव बनाती है कि वे खुद ही श्रम बाजार से अलग हो जाएं। दरअसल, श्रम बाजार पर पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था का आधिपत्य कोई नवीन घटना नहीं है, अपितु यह तो वह व्यवस्थागत प्रयास है जिसे सदियों पूर्व सचेष्ट स्थापित किया गया था और जिसका स्पष्ट उद्देश्य था- अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। स्त्रियों को स्वभावत: घरेलू सिद्ध करना या घर को ही उनका कार्य क्षेत्र बताना किसी स्वतंत्र सोच और वैज्ञानिक समाज का परिचायक नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण परंतु कटु सत्य यह है कि इस विचारधारा का निर्माण तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग भी स्थापित करता रहा है। लियोनेल टाइगर और रोबिन फॉक्स ने अपनी पुस्तक ‘द इंपीरियल एनिमल’ में इस बात को उल्लेखित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में लैंगिक श्रम विभाजन जैविक या वंशानुगत होता है। स्त्री पर पुरुष का आधिपत्य लिंगगत जैविक विशेषता है। मानव सभ्यता को जन्मना बता कर यथार्थ को नजरअंदाज करने की ऐसी पराकाष्ठाएं सदैव ही समाज को भ्रमित करती रही हैं। इन्हीं विचारधाराओं का परिणाम यह रहा कि आज भी श्रम विभाजन के लैंगिक आधार का समर्थन किया जाता है और इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षाकृत जैविक रूप से दुर्बल हैं और इसीलिए कठिन कार्य करने में अक्षम हैं।
पर क्या यह सत्य है? कुछ समय पूर्व वैज्ञानिकों ने दक्षिणी अमेरिका की इंडीज पर्वतमाला में नौ हजार साल पुराने एक ऐसे स्थान का पता लगाया जहां महिला शिकारियों को दफनाया जाता था। इस खोज ने उन सभी विचारधाराओं को चुनौती दी है जिसमें न केवल महिलाओं को शारीरिक रूप से कमतर बताया जाता रहा है, बल्कि इसके साथ ही इस सत्य को भी नकार दिया है जिसमें कहा जाता है कि आरंभ में मानव को जब भी भोजन चाहिए होता था तब पुरुष शिकार करते थे और महिलाएं भोजन एकत्रित करती थी। साइंस एडवांसेस जनरल में प्रकाशित यह शोध उस अवधारणा के बिल्कुल उलट है जिसके हिसाब से माना जाता था कि उस समय के समाज का ढांचा एक ‘हंटर गैदरर सोसाइटी’ के रूप में गठित था। शोधकर्ता इस अध्ययन के आधार पर यह कहते हैं कि लिंग आधारित काम के बंटवारे का कोई प्राकृतिक आधार नहीं है। वास्तविकता भी यही है कि श्रम विभाजन का लैंगिक विभेद किसी प्राकृतिक आधार के कारण नहीं, अपितु उस सामाजिक ताने-बाने की उपज है जहां मूल प्रश्न सत्ता पर नियंत्रण का है। इन सबसे अधिक पीड़ादायक तथ्य यह है कि महिलाओं की क्षमता पर प्रश्न उठाने वाली पितृसत्तात्मक व्यवस्था आवश्यकता अनुरूप महिलाओं के श्रम को विकल्प के रूप में इस्तेमाल करती है।
प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व यानी अठारहवीं सदी तक महिलाएं सिर्फ वस्त्र उद्योग से जुड़े व्यवसायों में ही संलग्न थीं, जहां उन्हें कम वेतन और जोखिम भरे हालात में काम करना पड़ता था। परंतु प्रथम विश्व युद्ध ने महिलाओं को पुरुषों के लिए पहले से चली आ रही आरक्षित भूमिका और व्यवसाय में स्थानांतरित करने का अभूतपूर्व अवसर प्रदान किया, क्योंकि अधिकांश स्वस्थ पुरुष सेना या सैनिक कार्य में शामिल हो गए थे। इसलिए उनकी जगह युद्धकालीन स्थिति में अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए कार्यबल की आवश्यकता थी। जिन महिलाओं को निरंतर यह पाठ पढ़ाया जाता था कि उनकी वास्तविक जगह घर के भीतर है, यकायक अपनी आवश्यकता के लिए उन्हीं महिलाओं को उनकी क्षमताओं का एहसास कराया गया। परिवहन, अस्पताल, उद्योग यहां तक कि हथियारों की फैक्ट्रियों में भी महिलाओं ने काम किया। महिलाओं ने जिन स्थितियों में काम किया, वे कम खतरनाक नहीं थीं। विस्फोटक सामग्री बनाने वाले कारखाने विशेषरूप से खतरनाक थे। इन कारखानों के खतरनाक रसायनों से महिला श्रमिकों की त्वचा पीली होने के कारण उन्हें ‘कैनरी’ उपनाम दिया गया। महिलाओं की कम ताकत और विशेष स्वास्थ्य समस्याओं का उलाहना देने वाली व्यवस्था ने 1919 में ‘द सेक्स डिसक्वालीफिकेशन’ अधिनियम पारित कर दिया। यह अधिनियम इस प्रावधान को लेकर आया था कि लिंग भेद के कारण नौकरी से महिलाओं को बाहर करना अवैध होगा। परंतु ठीक उसी समय अपना मूल आचरण दिखाते हुए पुरुष सत्तात्मक केंंद्रित विचारधारा ने ‘द रेस्टोरेशन ऑफ प्री वॉर प्रैक्टिस एक्ट 1919’ पारित कर दिया। इस अधिनियम के चलते अधिकांश महिला श्रमिकों को अपनी युद्ध कालीन भूमिकाएं छोड़ने के लिए विवश किया गया ताकि युद्ध से लौटने वाले पुरुषों के लिए रास्ता बनाया जा सके। यह विद्रूपता नहीं तो क्या है कि जो महिलाएं प्रथम विश्व युद्ध में बटालियन ऑफ डेथ का हिस्सा रहीं, उन पर मारक क्षमता, आक्रामकता और हिंसक प्रवृत्ति का अभाव होने जैसे आरोप लगाते हुए सेना में उनके दरवाजे किए जाने लगे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में पुन: महिलाओं की जरूरत पड़ी। अमेरिकी सेना ने भी सैनिकों को लाने-ले जाने के लिए सत्ताईस महिला पायलटों की भर्ती की, तो सोवियत रूस में चार लाख महिलाओं को रेड आर्मी गर्ल्स के रूप में सेना में भर्ती किया गया, ताकि वे डॉक्टर और नर्स के अलावा लड़ाकू सैनिक के रूप में काम कर सकें। दूसरे विश्व युद्ध में लगभग साठ लाख महिलाओं ने वे सारी भूमिकाएं निभाई जिन पर अब तक पुरुषों का एकछत्र साम्राज्य था। परंतु युद्ध समाप्ति के बाद महिलाओं पर फिर दबाव बनाया गया कि वे अपने पदों को छोड़ दें। नतीजा यह रहा कि लगभग तीन चौथाई से अधिक महिलाओं को अपना रोजगार छोड़ने को मजबूर होना पड़ा।
भारत में नोटबंदी के बाद उपलब्ध रोजगारों में जब कमी आई तो पुरुषों के लिए जगह बनी रहे, इसके लिए महिलाओं ने पहले रोजगार छोड़ा। पहले से कम रोजगार उपलब्धि की स्थिति में भी अधिक अनुभवी पुरुषों के रोजगार को बनाए रखने को प्राथमिकता दी गई। नोटबंदी के बाद उन परिवारों का प्रतिशत जिनमें दो या अधिक सदस्य रोजगार करते हैं, की हिस्सेदारी 34.8 फीसदी से घट कर 31.8 फीसदी पर पहुंच गई। यह विडंबना नहीं तो क्या है कि जो समाज महिलाओं के श्रम को मात्र वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में देखता है, सामान्य परिस्थितियों में उनको हाशिए पर धकेलने में जरा नहीं हिचकता। महिला श्रमबल का इतिहास और वर्तमान आज भी एक ही जगह खड़ा हुआ दिखाई देता है। तब भी और आज भी महिलाओं को अतिरिक्त श्रम के रूप में देखा जाता है और येनकेन प्रकारेण उनकी प्रतिभा और इच्छा को दरकिनार करते हुए श्रम बाजार से बाहर कर दिया जाता है
Date:01-06-21
भारत का रुख
संपादकीय
आजकल अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत–प्रशांत क्षेत्र में उभर रहे चजुर्गुट (क्वाड़) की चर्चा बहुत हो रही है। पिछले मार्च में क्वाड़ की पहली शिखर वार्ता हुई थी जिसे सभी सदस्य देशों ने ऐतिहासिक करार दिया था। इसे लेकर दुनिया के बड़े देशों में ही नहीं बल्कि सदस्य देशों में भी अलग–अलग राय है। क्वाड़ में भारत‚ अमेरिका‚ जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अमेरिका इसे संभावित राजनीतिक और सैनिक गठबंधन के रूप में देखता है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि क्वाड़ चीन के राजनैतिक और सैनिक दबदबे को काबू में रखने की मोर्चाबंदी है। चीन और रूस दोनों क्वाड़ की आलोचना करते हैं। पिछले दिनों रूसी विदेश मंत्री सर्गेइ लावारोव ने क्वाड़ को लेकर ‘एशियन नाटो’ शब्द का इस्तेमाल किया था। चीन मानता है कि अमेरिका क्वाड़ के जरिये भारत–प्रशांत क्षेत्र में उसे सीमित रखना चाहता है। वास्तविकता यह है कि अमेरिका भारत–प्रशांत क्षेत्र में चीन की ताकत को काबू में रखने तथा इस काम में भारत की केंद्रीय भूमिका की अपेक्षा रखता है। यही वजह है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस. जयशंकर की संपन्न हुई अमेरिकी यात्रा के दौरान क्वाड़ की भूमिका को लेकर व्यापक विचार–विमर्श हुआ था। विदेश मंत्री एस. जयशंकर शुरू से ही इस धारणा को सिरे से खारिज करते आ रहे हैं कि एशिया में नाटो जैसा कोई नया सैनिक गठबंधन बन रहा है। अब भारत के सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे ने भी कहा है कि कुछ देश निराधार आशंका को बढ़ाने के लिए क्वाड़ को सैन्य गठबंधन बता रहे हैं। नई दिल्ली भारत–प्रशांत क्षेत्र में क्वाड़ को संवाद और सहयोग का माध्यम मानता है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सैनिक संघर्ष और तनाव के बावजूद भारत चीन के विरुद्ध किसी मोर्चाबंदी में शामिल होने का इच्छुक नहीं है। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति तथा राष्ट्र हितों का तकाजा है कि वह किसी गठबंधन में शामिल न हो। भारत दोहराता रहा है कि भारत–प्रशांत क्षेत्र में दक्षिण–पूर्व एशिया के देशों (आसियान) को केंद्रीय भूमिका निभानी है। आसियान सदस्य देशों में यदि वियतनाम अमेरिका के नजदीक है तो कंबोडि़या और लाओस चीन के नजदीक हैं। अन्य देश भी अमेरिका और चीन के बीच एक का चुनाव करने से कतराते हैं। आसियान देशों का यह रुख भारत की इंड़ो–पैसिफिक नीति का मुख्य आधार है ।
Date:01-06-21
हमें मित्र नौकरशाही चाहिए
विभूति नारायण राय, ( पूर्व आईपीएस अधिकारी )
छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग स्थानों से एक जैसे दृश्य दिखे। एक-दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर होने के बावजूद सरकारी तंत्र की सामान्य जन को लेकर सोच में अद्भुत समानता दिखी। छत्तीसगढ़ के एक कलक्टर साहब ने लॉकडाउन के दौरान दवा खरीदने के लिए सड़क पर निकले व्यक्ति को पहले तो खुद झपड़िया दिया और फिर अपने साथ चल रहे सुरक्षाकर्मियों से बेंत भी पड़वाए। दूसरे कलक्टर त्रिपुरा में एक शादी के मंडप में दूल्हे के अलावा उसके परिजन और पंडित पर हाथ उठाते दिखे। उत्तर प्रदेश तो एक से अधिक मौकों पर लॉकडाउन तोड़ने वाले ठेले-खोमचे वालों को पीटते या फिर उनका सामान सड़क पर फेंकते पुलिसकर्मी हमें दिखे। गनीमत है, इस बार सोशल मीडिया की उपस्थिति ने इस अमानवीयता की परतें उघाड़कर उसे ढका-छिपा नहीं रहने दिया ।
ऐसा क्योंकर हुआ कि भारत में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सरकारी तंत्र आमजन को एक समान भेड़-बकरी मानता है। जैसी नौकरशाही या पुलिस अंग्रेज बहादुर छोड़ गए थे, उसमें बुनियादी परिवर्तन करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अभी भी नौकरशाह माई-बाप हैं और जनता उसके सामने हाथ जोड़कर उकड़ू बैठी याचक भिखारी। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इसे सामाजिक स्वीकृति हासिल है। मुझे याद है, उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री अधिकारियों की बैठकों में कहा करते थे कि सरकार तो अपने इकबाल से चलती है और यह हनक से पैदा होता है। उनकी बैठक से लौटकर मैं हनक शब्द के अर्थ तलाशने लगा था। शब्दकोशों में दिए गए अर्थ आपके बहुत काम नहीं आते हैं, उनके लिए तो लौकिक समझ की शरण लेनी पड़ती है। लोक हनक से भय या आतंक का रिश्ता जोड़ता है।
कई रोचक संस्मरण याद आ रहे हैं। अपनी नौकरी की शुरुआत में ही मुझे एक मनोरंजक शिकायत से पाला पड़ा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से एक फरियादी शिकायत कर रहा था कि उसके थाने में जिस थानेदार को तैनात किया गया है, वह तो बड़ा ‘सज्जन’ है। सुनने वाले थोड़े विनोदी स्वभाव के थे, उन्होंने ठिठोली की कि उस थाने में तो सौ से अधिक हिस्ट्रीशीटर हैं, क्या उनमें से किसी को थाने का चार्ज सौंप दिया जाए। ‘सज्जन’ होना कितना बड़ा दुर्गुण है, यह तो मुझे बाद में अपनी नौकरी के दौरान एहसास हुआ। भाषा बोलने वालों के समाजबोध का सबसे बड़ा दर्पण होती है। किसी थानेदार की कामयाबी का सबसे बड़ा उदाहरण भाषा में व्यक्त करते हुए कहा जाता है कि पूरा इलाका उसके सामने छड़ी की तरह खड़ा रहता है। किसी सभ्य समाज में शायद यह कहा जाता कि आमजन उसे अपना दोस्त या मददगार समझते हैं। छत्तीसगढ़ या त्रिपुरा के कलक्टरों के वीडियो एक गंभीर समाजशास्त्रीय विमर्श की अपेक्षा रखते हैं।
वीडियो में उनकी जो तस्वीरें दिखती हैं, वे नौजवानों की हैं। मै अनुमान लगा सकता हूं कि तीस-पैंतीस वर्ष के ये कलक्टर देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा आईएएस पास कर एक ऐसी दुनिया में आए हैं, जिसमें रहकर वे असंख्य लोगों की जिंदगी में फर्क पैदा कर सकते हैं। उनकी उम्र भी ऐसी है कि विश्वविद्यालयों में हासिल किया गया आदर्शवाद अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ होना चाहिए। फिर कैसे वे दवा का परचा दिखाने के बावजूद एक असहाय को सड़क पर पीट सकते हैं। हमें उन पर गुस्से से अधिक तरस आनी चाहिए। वे इसलिए भी दया के पात्र हैं कि उन्होंने यह मूल्य अपने आसपास की दुनिया से हासिल किया है। जिस समाज में उन्होंने आंखें खोलीं, वही उन्हें सिखाता है कि अच्छा प्रशासक वही है, जिसकी हनक हो और हनक पैदा करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि आप किसी असहाय व्यक्ति को बीच सड़क पर लठिया दीजिए। त्वरित न्याय से ही सरकार का ‘इकबाल’ बुलंद होता है, इसलिए वे विवेचक, अभियोजक और जज, तीनों की भूमिका एक साथ निभाने लगते हैं।
तंत्र की अमानवीयता या कानून-कायदे की धज्जियां उड़ाने को जो सामाजिक स्वीकृति हासिल है, वह इन अधिकारियों को एक बार भी यह एहसास नहीं होने देता कि वे कुछ गलती कर रहे हैं। उन्हें भी तो बचपन में मां ने न सोने पर डरवाया होगा कि सो जाओ, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। कोई मां अपने बच्चे को सलाह नहीं देती कि अगर उसे सड़क पर किसी मदद की जरूरत हो, तो वह फौरन पुलिस के पास जाए।
सूचना तंत्र के विस्फोट ने थोड़ा फर्क डालना शुरू कर दिया है, पर सोचने के बुनियादी तरीके में कोई बड़ा फर्क आया हो, ऐसा नहीं लगता। ऊपर जिन घटनाओं का जिक्र आया है, उनमें सम्मिलित कलक्टरों या पुलिसकर्मियों के विरुद्ध शोर-शराबे के बाद बड़ी अनिच्छा के साथ राज्यों ने कार्यवाही की है। किसी मुख्यमंत्री ने पीड़ित से सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी है। शायद यह तो हमारी परंपरा के ही खिलाफ है। अपनी परंपरा के अनुकूल हम यह जरूर पाते हैं कि सोशल मीडिया पर सरकारी तंत्र की गलती को उजागर करने वाले के ही खिलाफ पुलिस कार्यवाही करने लगी हो। सबसे बड़ा उदाहरण तो कोरोना की पिछली लहर में उत्तर प्रदेश में मिला जब मरीजों को अपने साथ मोबाइल फोन रखने से मना कर दिया गया। कारण साफ था कि मरीज अपने वार्डों की दुर्दशा वीडियो बनाकर उजागर करने लगे। सरकार के उच्च पदों पर बैठे मान्यवरों को खुश होना चाहिए था कि उन्हें जमीनी यथार्थ की जानकारियां मिल रही हैं, पर उन्हें जनता के इस दुस्साहस पर नाराजगी हुई कि वह उन्हें आईना दिखा रही है और उन्होंने इस प्रयास को ही प्रतिबंधित कर दिया।
मोबाइल न रखने का आदेश दुनिया भर की चिकित्सीय सलाहों के विरुद्ध था, जिसमें एकांत में पड़े मरीजों को सकारात्मक रखने के लिए बाहरी दुनिया के संपर्क में रहने की बात की गई थी। यह तो छीछालेदर के बाद ही सरकार को शर्म आई और मोबाइल न रखने का आदेश वापस लिया गया। हाल में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के जो प्रयास हो रहे हैं, उन्हें इसी मानसिकता का उदाहरण माना जाना चाहिए ।
सरकारें कभी किसी अभद्र कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही करती भी हैं, तो उनकी देहभाषा से समझ में आ जाता है कि ऐसा वे बड़ी अनिच्छा से कर रही हैं। बहुत हल्ला होने और यह समझ में आने के बाद कि अब बचाना मुश्किल है, दोषी के विरुद्ध कार्यवाही होती है। एक बार शासकों की मंशा स्पष्ट हो जाए कि उन्हें एक सभ्य और जनता की मित्र नौकरशाही चाहिए, तो यह विमर्श बदल सकता है, पर इसके लिए एक लंबे अभ्यास की जरूरत होगी।