भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 – BNS)
To Download Click Here.
परिचय –
- इसे भारतीय दंड़ संहिता, 1860 (Inian Penal Code, 1860) के स्थान पर लाया गया है।
- यह दिसंबर में संसद द्वारा पारित इसी तरह के (भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम) कानूनों में से एक है।
इन तीनों संहिताओं के बारे में सरकार का कथन है कि –
- इनकी आत्मा भारतीय है, तथा
- इनका उद्देश्य दंड नहीं बल्कि न्याय है।
मुख्य प्रावधान –
- पहली बार आंतकवाद को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार भारत की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके किसी वर्ग विशेष को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के उद्देश्य से किये गये कृत्य आतंकवाद माने जायेंगे।
- इसके अन्तर्गत भारत में रहकर या विदेश में रहकर किये गये कृत्य शामिल होंगे।
- इस कथन में ‘आर्थिक सुरक्षा’ शब्द को पहली बार जोड़ा गया है। इसके तहत जाली नोट या सिक्कों को चलाना या इनकी तस्करी करना आतंकवादी कृत्य होगा।
- यदि बम विस्फोट के साथ-साथ बायोलॉलिकल रेडियोएक्टिव, न्यूक्लियर या अन्य किसी भी खतरनाक तरीके से हमला किया जाता है, जिससे किसी की मृत्यु हो जाती है, या चोट पहुँचती है, तो यह भी आतंकवादी कार्य होगा।
- आतंकी कृत्य के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।
- उन्मादी भीड़ (मॉब लिचिंग) द्वारा की गई हिंसा को कानून में अलग से शामिल किया गया है। इसके तहत नस्ल, जाति, समुदाय आदि के आधार पर की गई हत्या के अपराध को मॉब लिंचिग कहा गया है।
- इसके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास का विधान किया गया है।
- इस कानून में ‘राजद्रोह’ शब्द के स्थान पर ‘देशद्रोह’ शब्द को रखा गया है। अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को बढ़ावा देना तथा भारत की सम्प्रभुता को खतरा पैदा करना देशद्रोह की श्रेणी में है।
- BNS की धारा 52 के अंतर्गत यह एक अपराध है।
- देश के विरुद्ध बोलने पर भी यह धारा लग सकती है। लेकिन सरकार की आलोचना को इस कानून की सीमा से बाहर रखा गया है।
- यौन संबंधी अपराधों से निपटने के लिए ‘महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध’ नामक नया एवं स्वतंत्र अध्याय रखा गया है।
- 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म पर मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। सामूहिक दुष्कर्म पर 20 वर्ष या आजीवन कैद का विधान है।
- छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का दंड प्रारम्भ किया गया है।
****
Related Articles
×