28-08-2020 (Important News Clippings)
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Date:28-08-20
Quota Madness
Population proportionate reservations are a recipe for socio-economic disaster
TOI Editorials
In an absurd assertion, the Maharashtra government has told the Supreme Court that the 50% ceiling on reservations fixed nearly 30 years ago in the Indra Sawhney case requires reconsideration as 70-80% of the population today belongs to backward classes. The argument may have been designed to push the 12% Maratha quota in state government jobs, but it was poor advertisement for the reservation system itself. Quotas were supposed to be a temporary tool to empower the most downtrodden sections of society. Today, however, reservations have become a casteist project where jobs and education are carved out along caste lines irrespective of the actual status of beneficiaries.
To demand population proportionate reservations – and thereby breach the 50% limit set by the apex court – is to hark back to an old India where communities were ghettoised and wealth and opportunities distributed according to caste. In that sense, unbridled expansion of reservations militates against the very idea of modern India where all communities should have access to the same opportunities, and merit should play a role in selection. Besides, had reservations truly worked, there would be no need to expand them – the need rather would be to taper them down over time to preserve the right to equality.
True, many states today have granted reservations in excess of the 50% ceiling. But that’s because successive governments have failed to generate jobs for youth, which in turn has fuelled the demand for caste quotas. As a result, we are witnessing a bizarre race to the bottom where every caste group wants its guaranteed share of jobs and education. To reverse this downward slide, the Modi government should use its immense political popularity to challenge quota expansions and instead taper it down from the 50% cap. Being ‘Atmanirbhar’ also means boosting economic opportunities for all, rather than relying on quota crutches.
Date:28-08-20
Home and the world
Why global university rankings miss Indian educational institutions
M Jagadesh Kumar, [ The writer is Vice-chancellor, JNU ]
The best indicators of a university’s performance are the learning outcomes and how its education has impacted the students and society. The hype surrounding the announcement of world university rankings by international ranking organisations is unfortunate. Regardless of whether the rankings are beneficial or not, more universities than ever before want to get into these rankings. The obsession to be within the top 100 universities in the world is exasperating. Since there is a potential danger of creating elitism among universities through this ranking, lower-ranked universities may lose out on many counts. Some top-ranked universities want to collaborate only with other top-ranked universities, impairing the less fortunate ones to further sink due to inescapable stigmatisation.
International ranking organisations also force universities to alter their core missions. This has happened with JNU. Although JNU ranks between 100 and 200 in certain disciplines, it does not find a place in world university rankings. The reason is JNU does not offer many undergraduate programmes. We were indirectly told to start more undergraduate programmes in order to scale the ranking order while our university is predominantly a research-oriented institution.
First, let me state the obvious. Indian institutions lose out on perception, which carries almost 50 per cent weightage in many world university ranking schemes. Psychologists know that perception is a result of different stimuli such as knowledge, memories, and expectancies of people. While one can quantitatively measure the correlation between stimuli and perception, perception cannot be a quantifiable standalone parameter. Therefore, perception as a major component in the ranking process can easily lead to inaccurate or unreasonable conclusions.
Rightly or wrongly, international ranking organisations use citations as a primary indicator of productivity and scientific impact a discipline makes. However, studies show that the number of citations per paper is highest in multidisciplinary sciences, general internal medicine, and biochemistry, and it is the lowest in subjects such as visual and performing arts, literature and architecture. It is nobody’s case that the latter subjects are of any less importance. By making citations of published papers from a university as a strong parameter for rankings, we seem to have developed an inexplicable blind spot when it comes to the differences among subject disciplines. It is no wonder that universities such as JNU, whose student intake in science research programmes is less as compared to the other disciplines, will loose out in world university rankings although it has been rated as the second-best university in India.
International ranking organisations are too rigid in their methodology and are not willing to add either additional parameters or change the weightage of current parameters. They are disinclined to employ meaningful and universally fair benchmarks of quality and performance. This is an absolute requisite to take into account the diversity that prevails among the universities. Some Indian higher education institutions even decided not to participate in the world university rankings alleging a lack of transparency in the parameters that are used in the ranking process.
Since universities are complex organisations with multiple objectives, comparing universities using a single numerical value is as ineffectual as comparing a civil engineer with a biologist or a linguist and a dancer. Hence, the danger that such skewed world rankings will downgrade the university education to a mere commodity is a realistic trepidation. This inelastic stance of ranking organisations has forced more than 70 countries to have their own national ranking systems for higher educational institutions.
I had argued in an editorial in IETE Technical Review (March 2015) for India to have its own national ranking system. The MHRD established the National Institutional Ranking Framework (NIRF) in 2016. The parameters used by NIRF for ranking Indian institutions are also most suited for many other countries — among the parameters are teaching, learning & resources, research and professional practice, graduation outcomes, outreach and inclusivity and peer perception. Unlike international ranking organisations, NIRF gives only 10 per cent weightage for perception.
In 2016, the NIRF rankings were given in four categories — University, Engineering, Management and Pharmacy. College, Medical, Law, Architecture and Dental were added in 2020. This shows how NIRF is refining its ranking methodology by taking inputs from the stakeholders, which the international ranking organisations seldom do. No right-minded person can plausibly argue against such a ranking system, which recognises and promotes the diversity and intrinsic strengths of Indian educational institutes.
International ranking organisations are often sightless about what it takes to build a world-class educational system as compared to a world-class university. If a country has a world-class educational system with a focus on innovation, best teaching-learning processes, research-oriented towards social good, affirmative action plans for inclusive and accessible education, it will have a more visible social and economic impact.
Indian higher educational institutes need to ask themselves: What positive role can they play in improving the quality of higher education? What can we do to adopt innovative approaches to become future ready? And they need to act on those questions to make a change and plan beyond what is obvious.
NIRF will stimulate healthy competition among Indian educational institutes, which should eventually lead to a world-class Indian educational system. This system will act as a catalyst for the transformation of local universities to world-class institutions.
Date:28-08-20
Impartial, aloof and sober as a judge
Judges must ponder and pursue the old norms that earned them respect and public confidence
Vivek Katju is a former diplomat
As I read media accounts about the Supreme Court decision convicting Prashant Bhushan of contempt of court, I was reminded of another case of alleged contempt which my father Brahma Nath Katju always recalled with a chuckle. It took place in the early 1950s when he was a junior lawyer in the Allahabad High Court. A villager from Uttar Pradesh had written postcards making allegations against a magistrate. The magistrate complained to the High Court. The court sent a number of notices to the villager to appear in court but he ignored them. Finally, non-bailable warrants were issued and the police produced the villager in court.
The Bench asked the villager why he had not responded to the notices. He said he could not afford the railway fare and as the police had brought him to court, he did not have to pay a paisa for the journey. The judges conferred with each other and decided that his allegations would not shake the administration of justice in the State; a warning would be sufficient. So, they warned him to not make such allegations and told him that he could go back home. “How will I go home? I have no money,” the villager told the judges. That flummoxed them but they quickly recovered and decided to personally pay the fare! A senior advocate who was there to assist the court offered to ensure that the villager was given a meal and dropped to the railway station.
Qualities of a judge
Now, the times are very different. A magistrate is a lowly cog in the great judicial machine and not a judge of a superior court. But the personal qualities that were then required of judges and shown by those two Allahabad High Court judges are no different from those expected of present-day judges. Apart from integrity, in all its aspects including intellectual, and impartiality, the one word which comes readily to mind on the qualities of judges is sobriety.
Indeed, sobriety in a judge is so significant that it is part of the simile ‘as sober as a judge’. Sobriety is not greyness or humourless grimness but a characteristic that denotes balance and connotes a desire to shun the limelight. It is the opposite of flamboyance which is in itself not a negative personal attribute and perhaps even appropriate for some callings, but is it so in judges? Judges in the past and most now too avoid being flamboyant. Sobriety and flamboyance are relevant in the Prashant Bhushan case but have not received any focus. This is because the Supreme Court has avoided any comment on the Chief Justice of India (CJI)’s photograph which has been, in a manner, the origin of the present action.
In paragraph 62, the court in the Bhushan judgment notes: “The first part of the first tweet states, that ‘CJI rides a 50 lakh motorcycle belonging to a BJP leader at Raj Bhavan, Nagpur without a mask or helmet’. This part of the tweet can be said to be a criticism of the CJI as an individual and not against the CJI as CJI”. It thereafter proceeds to mention the second part of the tweet where Mr. Bhushan says, “at a time when he keeps the SC in a lockdown mode denying citizens their fundamental rights to access justice”. The court holds that the second part of the tweet was critical of the CJI as CJI and was contemptuous.
As the court has itself categorically opined that any comment on the photograph of the CJI cannot attract contempt, citizens are safe from being hauled up for contempt if they draw inferences as long as they do not make that a basis for making adverse comments about the the CJI’s role in the administration of justice in the country. This fortifies citizens to make observations on the photograph as well as the changing nature of conventions regarding the personal conduct of the judges of the superior courts so long as they do not imply any criticism of the judges’ functioning as judges. There too the court has discussed at great length how fair and constructive criticism of judicial functioning and of court judgments without attribution of motives is healthy for the functioning of Indian democracy.
A reputed wire service reported that people who were knowledgeable about the incident said that the CJI did not know who owned the motorcycle and that he merely wanted to get a feel of it. It also claimed that he wants to buy a motorcycle after his retirement. The fact is that the photograph was unique for never has a superior court judge, leave alone a CJI, been seen astride a motorcycle. The question is whether the CJI was wise to do so while occupying the august office he does or whether he should have curbed his enthusiasm till he had retired. What would he feel if many judges and magistrates follow his example, and photographs of them getting a feel of objects of their enthusiasm — for example, sports cars — appear? This is a question only he can answer after giving it the thought it deserves. I will only add that he himself knows that many lawyers on elevation to the bench have to curb their enthusiasm, change some habits and become sober in their conduct.
Shunning the limelight
In the immediate aftermath of independence, judges also maintained a tradition of aloofness. They did not seek public attention; indeed, they avoided it. For instance, unlike politicians and officers of the executive branch, they moved without pilots and escorts or sirens and red lights on their cars. It may now come as a surprise but it was only in the 1980s that High Court judges were provided with official cars. Till then, at least in the Allahabad High Court, many judges drove to the court themselves.
At some stage judges began to seek to be equated with executive officers and politicians in terms of some perks and privileges. This does not imply that the standards of judicial work were compromised but it did mean that they came more in the public eye. This led to a weakening of the strong norms of aloofness. The limelight was shunned. Official cars with sirens and red lights were symptomatic of the changing mores.
There was yet another tradition that most judges strictly adhered to. They mainly confined themselves to their judicial work and only spoke through their judgments. This does not mean that they did not pursue their hobbies and write on non-judicial subjects in which they had expertise but they avoided issues of public policy which may come before the courts. Certainly, they did not give their views on controversial political and social issues. Largely this tradition continues to be pursued.
All in all, judges of the superior courts must, even in these changing times, ponder deeply the old norms that earned them respect and public confidence, and pursue them. There is no surer foundation for the judicial branch of the state.
Date:28-08-20
आरक्षण की विसंगतियां
संपादकीय
यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों-जनजातियों के आरक्षण के उपवर्गीकरण का अधिकार मिलना चाहिए। चूंकि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि राज्यों के पास एससी-एसटी आरक्षण के उपवर्गीकरण का अधिकार नहीं है इसलिए अब इस मसले पर सात सदस्यीय संविधान पीठ विचार करेगी। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की यह संविधान पीठ भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि राज्य सरकारें चाहें तो एससी-एसटी आरक्षण का उपवर्गीकरण कर सकती हैं। राज्यों को यह अधिकार इसलिए मिलना चाहिए, क्योंकि जब उन्हें आरक्षण प्रदान करने का हक है तो फिर उसका उपवर्गीकरण करने का भी अधिकार मिलना चाहिए। आरक्षण के उपवर्गीकरण का मतलब है आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था करना। हरियाणा सरकार ने ऐसा ही किया था, लेकिन उसके निर्णय को पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देकर रद कर किया था। आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग नई नहीं है। यह मांग एससी-एसटी आरक्षण के संदर्भ में भी उठती रही है और अन्य पिछड़े वर्गो यानी ओबीसी आरक्षण के मामले में भी। इस मांग का आधार यह है कि आम तौर पर आरक्षित तबकों की समर्थ जातियां आरक्षण का अधिकाधिक लाभ उठा ले रही हैं।
इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि आरक्षित वर्गो की समर्थ जातियों द्वारा आरक्षण का लाभ लेते रहने के कारण इन वर्गो की सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर जातियां आरक्षण से लाभान्वित नहीं हो पा रही हैं। यह एक ऐसी विसंगति है जिसे दूर किया ही जाना चाहिए। हालांकि इस विसंगति को दूर करने के लिए ओबीसी आरक्षण में तो क्रीमी लेयर की व्यवस्था की गई है, लेकिन एससी-एसटी आरक्षण में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बेहतर हो कि संविधान पीठ इस पर भी विचार करे कि क्या ओबीसी आरक्षण की तरह एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था की जानी चाहिए? चूंकि जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई थी वे पूरे नहीं हो पा रहे हैं इसलिए इस व्यवस्था की विसंगतियों को दूर करने के साथ ही वे सभी उपाय किए जाने चाहिए जिनसे पात्र लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना आसान हो सके। ऐसा करके ही आरक्षण के जरिये सामाजिक बराबरी के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने का काम इसलिए तेजी के साथ होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण एक राजनीतिक हथियार बनता जा रहा है। इसी राजनीति के कारण जब कभी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की पहल होती है तो कुछ लोग यह शोर मचाने लगते हैं कि आरक्षण खतरे में है। ऐसे लोगों को आरक्षण की समीक्षा से भी आपत्ति है।
Date:28-08-20
हल करना होगा तकनीकी संप्रभुता का सवाल
जयजित भट्टाचार्य, (लेखक सेंटर फॉर डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च के प्रेसिडेंट हैं)
बीते दिनों अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा फेसबुक और देश में सत्तारूढ़ भाजपा नेताओं के बीच कथित मिलीभगत को लेकर छपी एक रपट ने सियासी बवंडर खड़ा कर दिया। इससे विपक्षी दलों को बैठे-बिठाए एक मुद्दा मिल गया कि भाजपा नेताओं की गलतियों पर फेसबुक जानबूझकर पर्दा डालती है, ताकि उसका कारोबार सही- सलामत रहे। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति के प्रमुख और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तो इस मामले में फेसबुक को तलब करने तक की मांग रखी। वक्त के साथ यह मामला सुर्खियों से गायब होता दिख रहा है, लेकिन इसी के साथ हमारे समक्ष कई अहम सवाल भी खड़े कर रहा है। फेसबुक जैसे सोशल मीडिया माध्यम पर पहले भी राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे आरोपों पर यह दिग्गज कंपनी अपनी तरफ से कदम उठाकर उनका निराकरण करने का दावा भी करती है, पर ऐसे दावों पर सवाल भी उठते रहे हैं। जहां तक फेसबुक-वॉल स्ट्रीट जर्नल प्रकरण का सवाल है तो यह कारोबारी बढ़त बनाने का मामला अधिक लगता है। दुनिया के दो सबसे बड़े बाजारों चीन और भारत में से जहां चीन में इन दोनों ही माध्यमों के लिए राह आसान नहीं, वहीं वे भारत में अपनी अधिक से अधिक पैठ बनाने में जुटे हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं कि सोशल मीडिया बाजार में फेसबुक निर्विवाद बादशाह है, वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल भी भारतीय मीडिया बाजार में पैठ बनाने की रणनीति में जुटा है। बेशक फेसबुक जैसी कंपनियां किसी सरकारी समर्थन की मोहताज नहीं हैं, लेकिन किसी देश में सुगम परिचालन और अपेक्षित कारोबारी विस्तार के लिए वे सत्तारूढ़ दल या सरकार की खुशामद में पीछे भी नहीं रहतीं। यह बात केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापक रूप से वैश्विक स्तर पर लागू होती है। ऐसे में कुछ उन्नीस-बीस हो जाना स्वाभाविक है और यह कोई दबी-छिपी बात भी नहीं। लिहाजा यह उतना बड़ा मुद्दा नहीं जितना वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे तूल देकर बना दिया। चूंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल भारत में इतना जाना-पहचाना नाम नहीं और उसकी पहचान एक वर्ग विशेष तक ही सीमित है, इसलिए इस मामले पर बखेड़ा खड़ा करके उसकी मंशा भारत में उभार लेते मध्य वर्ग के बीच अपनी पहचान कायम कर अधिक से अधिक ग्राहक बनाने की ही प्रतीत होती है। देश में तमाम मीडिया संस्थानों के साथ जुगलबंदी और डिजिटल प्लेटफॉम्र्स पर आक्रामक सब्सक्रिप्शन अभियान से यह जाहिर भी होता है। वैसे भी वॉल स्ट्रीट जर्नल के पारंपरिक बाजारों में चरम पर पहुंचने और चीन जैसे बड़े बाजारों में सीमित दरवाजे खुले होने से उसके लिए अपने प्रसार के विस्तार में भारत जैसे बाजार ही बचते हैं, जहां अंग्रेजी समझने वाला महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग विद्यमान है। जो भी हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल के सवालों को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता।
हमें गूगल, फेसबुक समूह और ट्विटर जैसे माध्यमों की नकेल कसनी होगी कि ये हमारे आंतरिक मामलों में दखल देकर अपनी मनमानी न कर सकें। क्या यह संभव है? वास्तव में ये माध्यम आज किसी भी देश की सरकार से कहीं अधिक ताकतवर मालूम पड़ते हैं, जो दुनियाभर में लोगों का मानस बनाते हैं। अरब की जैस्मिन क्रांति से लेकर अमेरिकी चुनाव में दखल तक की न जाने कितनी ऐसी मिसालें हैं जो इन मंचों की महत्ता और अहमियत को रेखांकित करती हैं। ये कंपनियां अपने तकनीकी एकाधिकारवाद से दुनिया को अपनी अंगुलियों पर नचाती हैं और सरकारें भी इनके खिलाफ कुछ ठोस कदम उठाने के मामले में लाचार सी दिखती हैं। इनकी संरचना, परिचालन और सर्वरों की स्थिति के चलते इन पर अंकुश लगाना खासा मुश्किल है। तब इसका क्या हल निकल सकता है? क्या इन मंचों पर प्रतिबंध लगाकर इनसे जुड़ी समस्या का समाधान संभव है? बिल्कुल भी नहीं। वास्तव में आज हम न केवल अभिव्यक्ति, सूचना और मनोरंजन, बल्कि आजीविका के लिए भी इन माध्यमों पर बहुत निर्भर हो गए हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे माध्यमों के जरिये न जाने कितने स्टार्टअप्स को अपने उत्पादों के लिए एक माकूल मंच मिला है। इनके माध्यम से चेन्नई में बना कोई उत्पाद श्रीनगर तक आसानी से पहुंच सकता है, वहीं फेसबुक जैसा मंच उद्यमियों- कारोबारियों के लिए जुड़ाव की कड़ी बनता है। उनके उत्पादों के विपणन में भूमिका बनाता है। इसी तरह गूगल मैप्स के जरिये मिलने वाली नैविगेशन जैसी सेवाएं ओलाउबर सरीखी ऑनलाइन टैक्सियों के लिए आधारभूत स्तंभ की भांति काम करती हैं, जिनसे लाखों-करोड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। कोरोना काल में लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग को अमली जामा पहनाने में जूम और गूगल मीट्स जैसे एप भी अपनी उपयोगिता साबित कर चुके हैं। वहीं व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो ये सभी माध्यम लोगों को मनोरंजन, अभिव्यक्ति का मंच मुहैया कराने के साथ ही उनके लिए तमाम सहूलियतें लेकर आए हैं। ऐसे में इन पर यकायक प्रतिबंध लगा देने से न केवल कारोबारी मोर्चे पर भूकंप सरीखे हालात पैदा होंगे, बल्कि जिन लोगों को इनकी आदत लग चुकी है, उनके लिए यह किसी मानसिक आघात से कम नहीं होगा।
सोशल मीडिया कंपनियों ने दुनिया को तकनीकी रूप से खुद पर निर्भर बनाकर अपना दास सा बना लिया है और वास्तव में तकनीकी संप्रभुता उनके पास है। इस डिजिटल उपनिवेशवाद से कैसे बाहर निकला जा सकता है, यह एक अलग विषय हो सकता है, फिर भी इस दिशा में उठाए गए कुछ हालिया कदम जरूर एक उम्मीद जगाते हैं। जैसे बीते दिनों चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद उनके भारतीय संस्करण सामने आए हैं, जिन्हें पहले अपनी पहुंच बनाने का उतना बढ़िया अवसर नहीं मिल पा रहा था। साफ है कि अगर हम पहल करें तो सफल अवश्य हो सकते हैं। इसी तरह हम अपने सोशल मीडिया मंच भी विकसित कर सकते हैं। कम से कम इस मामले में तो चीन से कुछ सीख ली जा सकती है। तब विदेशी कंपनियां हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं कर सकेंगी, वहीं देसी कंपनियों द्वारा प्रक्रियाओं को प्रभावित करने पर उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सकेगी। तब सही मायनों में हम तकनीकी रूप से संप्रभु हो सकेंगे।
Date:28-08-20
नए भारत की नींव बनेगी नई शिक्षा नीति
रमेश पोखरियाल निशंक, (लेखक केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं)
तीस मई, 2019 को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए मेरे सामने देश की शिक्षा नीति का स्वरूप जाने-अनजाने साकार होता दिखाई देने लगा था। आधिकारिक रूप से शिक्षा मंत्री का उत्तरदायित्व संभालने के उपरांत सर्वप्रथम जिस मुख्य विषय से मेरा साक्षात्कार हुआ वह 34 वर्षों से लंबित शिक्षा नीति का ड्राफ्ट ही था, जिसे मुझे बिना किसी विलंब के देश के समक्ष लाना था। पिछले तीन दशकों में देश और दुनिया में अनेकानेक परिवर्तन हुए। देश वैश्वीकरण, उदारीकरण और आर्थिक विस्तार के दौर से गुजरा, परंतु नई शिक्षा नीति का आगाज नहीं हुआ। देश बदला, दुनिया बदली, समाज और उद्योगों की जरूरतें भी बदलीं, किंतु शिक्षा जगत में कोई क्रांतिकारी मोड़ नहीं आया और 1986 की शिक्षा नीति अप्रासंगिक नजर आने लगी। पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री ने अपना विजन सभी कैबिनेट सहयोगियों के समक्ष रखा तो मुझे उन सब विषयों के केंद्र में नए दौर की नई शिक्षा नीति की भूमिका का आभास हुआ। साथ ही एक ऐसी जिम्मेदारी का अहसास हुआ, जिसे तय सीमा के अंदर पूरा करना एक प्राथमिकता थी। इस पर गौरव का अहसास होता है कि यह अब मात्र एक ड्राफ्ट नहीं, अपितु स्वर्णिम भारत की बुनियाद के रूप में देश की जनता के बीच मौजूद एक नीति है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति एकमात्र ऐसी नीति है, जिसमें पंचायत से लेकर संसद तक, ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, छात्र से लेकर अभिभावक तक, शिक्षक से लेकर शिक्षाविदों तक और गरीब से लेकर उद्योगपतियों तक, सभी का विमर्श, सहयोग और योगदान है। यह पूर्ण रूप से एक ऐसी समावेशी शिक्षा नीति है, जिसे दुनिया के विशालतम विचारविमर्श, मंथन और चिंतन के उपरांत अपना स्वरूप प्राप्त हुआ। यह शिक्षा नीति 135 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, उम्मीदों और भावनाओं को अपने अंदर समेटे स्वर्णिम भारत का स्वप्न लिए एक विजन डॉक्यूमेंट है। नई शिक्षा नीति आने वाले समय में एक ऐसा मानव संसाधन तैयार करेगी, जो राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। जब प्राकृतिक संसाधन सीमित हों और वे सिकुड़ते भी नजर आएं, तो मानव संसाधन में निवेश करना चाहिए। शिक्षा में निवेश एक ऐसा प्रयोग है, जिसका लाभ हमें पीढ़ी-दर- पीढ़ी मिलता रहता है। इसी सोच को सामने रखकर हमने छह प्रतिशत जीडीपी का प्रावधान रखा है, ताकि उत्तम और गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रधानमंत्री के सहयोगात्मक संघवाद की आधारशिला पर सभी प्रदेशों को साथ लेकर इस नीति का क्रियान्वयन क्रमबद्ध एवं समयबद्ध रूप में किया जाएगा।
21वीं सदी ज्ञान की सदी है। नालंदा और तक्षशिला के प्राचीन गौरव को पुन: स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। हमारा राष्ट्र पुन: एक ज्ञान शक्ति का उकृष्ट केंद्र बने, इसके लिए शिक्षा नीति के स्वरूप को समकालिक बनाने का प्रयास किया गया है। साक्षरता के साथ कौशल का समावेश करने का प्रावधान कक्षा छह से ही किया गया है। गांधी जी का मानना था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। इसी विचार को समाहित करते हुए तीन भाषा का फॉर्मूला दिया गया। छात्र कोई भी भाषा चुन सके, इसके लिए विकल्प खुले रखे गए हैं। कोई भाषा न थोपी जाए, इसे भी सुनिश्चित किया गया है। शिक्षा केवल शिक्षित ही नहीं करती, अपितु राष्ट्र का निर्माण भी करती है। वह ऐसे चरित्र का निर्माण करती है, जो जीवन मूल्यों पर टिका हो, देश को सर्मिपत हो और मानवता एवं वैश्विक सोच से परिपूर्ण हो। राष्ट्रभक्त ही नहीं, वैश्विक नागरिक तैयार करने की परिकल्पना को सामने रखकर ही हमने शिक्षा नीति का स्वरूप तैयार किया है। स्टडी इन इंडिया एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए दुनिया के सौ शीर्ष संस्थानों के लिए रास्ते खोले गए हैं, जिन्हें क्रमबद्ध और नियंत्रित तरीके से अमल में लाया जाएगा।
मैकाले ने हमें हीनभावना से ग्रसित कर पश्चिम सभ्यता को उच्चतर बताने का काम किया, देश की शिक्षा एवं संस्कृति का मूल ढांचा ही बदल दिया और ऐसे भारतीयों को तैयार किया, जो सोच-समझ, मूल्यों एवं विचारों से विदेशी, परंतु रंग-रूप में स्थानीय हों। इस ऐतिहासिक भूल को नई शिक्षा नीति ला कर सुधारा गया है। अब हमारे युवाओं की सोच भी भारतीय होगी और रंग भी। यह शिक्षा नीति एक मील का पत्थर साबित होगी। तकनीक के दौर में यह ऐसे वैश्विक नागरिक का विकास करेगी, जो देश की चुनौतियों के मध्य समस्याओं का समाधान खोजने में अहम भूमिका निभाएंगे। जय जवान-जय किसान, जय विज्ञान-जय अनुसंधान की संस्कृति को एक नया स्वरूप देने के लिए एनआरएफ की आधारशिला रखी जाएगी। शिक्षा का आधार भारतीयता पर टिका हो और उसका स्तर अंतरराष्ट्रीय हो, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मजबूत कदम उठाए गए हैं। स्वायत्तता और नियमन के बीच का मार्ग चुनते हुए संस्थाओं को र्आिथक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्वायत्तता के लिए प्रावधान किए गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि संस्थान स्वायत्त, पारदर्शी और उत्तरदायी भी हों।
कोविड काल की समस्याओं और नए दौर में तकनीक के बढ़ते उपयोग को व्यवस्थित बनाने की दिशा में भी नई शिक्षा नीति नए युग का सूत्रपात करेगी। मल्टी एंट्री-मल्टी एग्जिट मॉडल शिक्षा को रोचक और लचीला बनाएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट शिक्षा में व्यापक विस्तार देगा। मुझे विश्वास है कि लेह से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर अरुणाचल तक हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और देश का हर छात्र शिक्षित मानव संसाधन के रूप में एक ताकत बनकर आत्मनिर्भर, सशक्त एवं शिक्षित भारत के निर्माण में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा।
Date:28-08-20
ब्रेक्सिट के क्या होंगे संभावित परिणाम?
जैमिनी भगवती, (लेखक पूर्व भारतीय राजदूत और वल्र्ड बैंक फाइनैंस प्रोफेशनल हैं)
आखिर आइजक न्यूटन, जेम्स मैक्सवेल, बट्र्रेंड रसेल और चाल्र्स डार्विन जैसे विद्वानों के देश यूनाइटेड किंगडम ने अपनी समझदारी छोड़कर दिसंबर 2020 तक यूरोपीय संघ (ईयू) से बाहर होने का निर्णय क्यों लिया? जब ऐसा हो जाएगा तो यूनाइटेड किंगडम को न केवल यूनाइटेड किंगडम के देशों के साथ बल्कि भारत समेत अन्य देशों के साथ भी मुक्त व्यापार समझौतों के लिए जूझना होगा। फिलहाल यूनाइटेड किंगडम के प्रमुख के प्रमुख वस्तु व्यापार साझेदारों की बात करें तो जर्मनी, अमेरिका, चीन, नीदरलैंड और फ्रांस अहम हैं। सन 2019 में उसने जर्मनी से 92 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का आयात किया और अमेरिका को 65 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात किया। ये दोनों देश यूनाइटेड किंगडम के सबसे बड़े आयात और निर्यात साझेदार हैं।
कोविड-19 महामारी ने विभिन्न देशों के लिए हालात और कठिन बना दिए हैं और और अप्रैल-जून तिमाही में यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था में 20 फीसदी की गिरावट आई है जो जी-7 देशों में सर्वाधिक थी। याद रहे जून 2016 में यूनाइटेड किंगडम ने एक जनमत सर्वेक्षण किया था जिसमें 52 फीसदी लोगों ने यूरोपीय संघ छोडऩे के पक्ष में मतदान किया था और 48 फीसदी ने विरोध में। इंगलैंड और वेल्श में 53 और 52.5 फीसदी लोगों ने यूरोपीय संघ छोडऩे के पक्ष में मत दिया। जबकि स्कॉटलैंड और आयरलैंड ने क्रमश: 62 और 56 फीसदी मतों के साथ यूरोपीय संघ में बने रहने की वकालत की। यह निंदनीय भावना भले हो लेकिन भारत में कुछ लोगों को ब्रेक्सिट से अलग होने के बाद यूनाइटेड किंगडम के आर्थिक पराभव से आनंद भी मिल सकता है।
स्कॉटलैंड को जहां वेस्टमिंस्टर से बजट सहायता मिलती है, वहीं एक सीमा के बाद स्कॉटलैंड के लोगों को लग सकता है कि यूरोपीय संघ के साथ रहने के लाभ यूनाइटेड किंगडम छोडऩे से अधिक हैं। 10 अप्रैल, 1998 के गुड फ्राइडे समझौते के बाद लोग आसानी से आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच आवागमन करने लगे हैं। ब्रेक्सिट के बाद क्या यूनाइटेड किंगडम उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड के बीच वस्तुओं एवं व्यक्तियों के आवागमन पर नियंत्रण लगाएगा? यदि ऐसा हुआ तो उत्तरी आयरलैंड को रास नहीं आएगा जहां की आबादी में कैथलिकों की तादाद प्रोटेस्टेंट्स से अधिक है। कुछ समय पहले भारत सरकार से सेवानिवृत्त मेरे पुराने सहकर्मी ने दिल्ली में मेरे आवास पर आयोजित रात्रिभोज के दौरान ब्रिटिश उच्चायुक्त से पूछा कि ब्रेक्सिट के बाद उत्तरी आयरलैंड का मसला कैसे सुलझेगा? उच्चायुक्त ने जवाब में कहा कि उनसे उत्तरी आयरलैंड के बारे मे न पूछा जाए वरना उन्हें कश्मीर के बारे में बात करनी पड़ेगी। मैं सोचने लगा कि यूनाइटेड किंगडम इन दिनों भारत में किस समझ के राजनयिक भेजने लगा है। यूरोपीय संघ के चार अनिवार्य तत्त्वों में पूंजी, सेवाओं, वस्तुओं और श्रम का मुक्त आवागमन शामिल है। यूनाइटेड किंगडम वस्तुओं और पूंजी के अबाध आवागमन के लिए मुक्त व्यापार समझौता चाहता है लेकिन सेवाओं और श्रम के लिए कतई नहीं। जर्मनी और फ्रांस के लिए यूरोपीय संघ का राजनीतिक महत्त्व भी आर्थिक एकीकरण के समान ही है। परंतु उसके लिए यूनाइटेड किंगडम पड़ोस में बड़ा बाजार है। हर पक्ष ब्रेक्सिट वार्ता के मामले में दूसरे पक्ष से आशा कर रहा है।
जहां तक भारत और यूनाइटेड किंगडम के व्यापार पर बेक्सिट के असर की बात है तो द्विपक्षीय शुल्क दर के आधार पर यह अनुकूल या प्रतिकूल कुछ भी हो सकता है। वर्ष 2019-20 में भारत का यूनाइटेड किंगडम को निर्यात और आयात उसके कुल वस्तु कारोबार का क्रमश 2.8 फीसदी और 1.42 फीसदी था। यह कुल कारोबार 2018-19 में 16.8 अरब डॉलर और 2019-20 में 15.4 अरब डॉलर रहा। इस दौरान भारत को 2 अरब डॉलर की राशि अधिशेष में मिली। वर्ष 2018-19 में दोनों देशों के बीच सेवाओं आयात और निर्यात का समेकित मूल्य 9 अरब डॉलर था।
वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 में भारत को यूनाइटेड किंगडम से क्रमश: 9.4 अरब डॉलर और 10 अरब डॉलर की राशि बतौर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल हुई। यह उन दो वर्षों में भारत को हासिल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 6 फीसदी थी। भारत भी यूनाइटेड किंगडम में बड़ा निवेशक है और टाटा समूह द्वारा 2007 और 2008 में कोरस स्टील और जैगुआर लैंडरोवर का अधिग्रहण दो बड़े निवेश हैं। हालांकि कोरस का अधिग्रहण एक त्रासदी साबित हुआ क्योंकि शुरुआत से ही श्रम की लागत बहुत अधिक थी और कर्मचारियों को निकालना आसान नहीं था। जगुआर लैंडरोवर शुरुआत में मुनाफे का सौदा रहा क्योंकि चीनी और यूरोपीय संघ के बाजारों में अच्छी बिक्री दर्ज की गई। गत सप्ताह आई जानकारी के मुताबिक जैगुआर लैंड रोवर ने जनवरी से जुलाई 2020 के दौरान एक अरब पाउंड का नुकसान उठाया। कोरस अभी भी निष्क्रिय है।
ब्रिटिश औपनिवेशिक युग ने सत्ता का केंद्रीकरण दिल्ली में किया था और अंग्रेजी प्रशासनिक संबद्धता की भाषा के रूप में उभरी। उसने देश के राजनीतिक उभार में अहम भूमिका निभाई। इसके बावजूद आजादी के बाद यूनाइटेड किंगडम भारत के अहम सामरिक हितों के लिए अविश्वसनीय बना रहा। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हेरल्ड विल्सन सन 1965 की भारत-पाकिस्तान जंग के पहले और उसके दौरान भी पाकिस्तान की ओर झुकाव रखते थे। उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर कश्मीर मसले इस तरह हल करने का प्रयास किया था जो पाकिस्तान के अनुकूल होता। परंतु एक वर्ष पहले 25 अगस्त, 2019 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात की तो हालात अलग थे। यह मुलाकात अनुच्छेद 370 और 35 ए के समापन के 20 दिन बाद हुई थी और मीडिया के मुताबिक जॉनसन ने कहा था कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला है।
यूरोपीय संघ और अमेरिका की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को देखते हुए भारत को कारेाबार और निवेश बढ़ाने पर काम करना चाहिए। बहरहाल, भारत उनके लिए महत्त्वपूर्ण नहीं है और भारत का ध्यान फिलहाल जापान, दक्षिण कोरिया और आसियान देशों के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। इन आसियान देशों का चीन के साथ बतौर उपभोक्ता या मध्यवर्ती वस्तुओं अथवा अंतिम उत्पादन के आपूर्तिकर्ता के रूप में सीधा संबंध है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर समस्या बनी रहेगी। आने वाले वर्षों में अमेरिका और जी7 देश चीन के साथ उच्च तकनीकी आधारित आर्थिक आदान प्रदान कम कर सकते हैं। ऐसे में भारत को उस आपूर्ति शृंखला का हिस्सा बनने का प्रयास करना चाहिए जिसमें चीन शामिल नहीं है। लब्बोलुआब यह कि भारत के घरेलू विनिर्माण बढ़ाने के लिए व्यापार, निवेश और तकनीकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने के उपाय जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, अमेरिका, हॉलैंड, फ्रांस और आसियान देशों पर केंद्रित होना चाहिए।
Date:28-08-20
सिमटती सिसकती नदियां
पंकज चतुर्वेदी
सावन तो सामान्य ही था, पर भादों जो झमक कर बरसा तो एक-एक बूंद पानी के लिए तरसने वाला देश प्रकृति की इस अनमोल देन को आफत कहने लगा। घर-गांव-बस्ती पानी से लबालब हो गए। सब जानते हैं कि बरसात की ये बूंदें सारे साल के लिए अगर सहेज कर नहीं रखीं, तो सूखे की संभावना बनी रहती है। हर बूंद को सहेजने के लिए हमारे पास छोटी-बड़ी नदियों का जाल है। तपती धरती के लिए बारिश महज ठंडक नहीं लेकर आती, वह समृद्धि, संपन्नता की दस्तक भी होती है। मगर यह भी हमारे लिए चेतावनी है कि अगर बरसात औसत से ज्यादा हो गई, तो हमारी नदियों में इतनी जगह नहीं है कि वे इसके उफान को सहेज पाएं। नतीजतन, बाढ़ और तबाही के मंजर उतने ही भयावह हो सकते हैं, जितने कि पानी के लिए तड़पते बुंदेलखंड या मराठवाड़ा के। सन 2015 की मद्रास की बाढ़ बानगी है कि किस तरह शहर के बीच से बहने वाली नदियों को जब समाज ने उथला बनाया, तो पानी उनके घरों में घुस गया था। बंबई तो हर साल अपनी चार नदियों को लुप्त करने का पाप भोगती है। दूर भारत की बात क्या की जाए, राजधानी दिल्ली में यमुना नदी टनों मलबा उड़ेले जाने के कारण उथली हो गई है। एनजीटी ने दिल्ली मेट्रो सहित कई महकमों को चेताया, इसके बावजूद निर्माण से निकली मिट्टी और मलबे को यमुना नदी में खपाना आम बात हो गई है।
यह सर्वविदित है कि पूरे देश में कूड़ा बढ़ रहा है और कूड़े को खपाने के स्थान सिमट रहे हैं। विडंबना है कि चलती ट्रेन की रसोई के कूड़े से लेकर स्थानीय निकाय भी अपना कूड़ा अपने शहर-गांव की नदियों में ढकेलने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसका ही कुप्रभाव है कि नदियां मर रही और उथली हो रही हैं। नदियों के सामने खड़े हो रहे संकट ने मानवता के लिए भी चेतावनी की घंटी बजा दी है। जाहिर है कि बगैर जल के जीवन की कल्पना संभव नहीं। हमारी नदियों के सामने मूल रूप से तीन तरह के संकट हैं- पानी की कमी, मिट्टी का आधिक्य और प्रदूषण।
धरती के तापमान में हो रही बढ़ोतरी के चलते मौसम में बदलाव हो रहा है और इसी का परिणाम है कि या तो बारिश अनियमित हो रही है या फिर बेहद कम। मानसून के तीन महीनों में बमुश्किल चालीस दिन पानी बरसना या फिर एक सप्ताह में ही अंधाधुंध बारिश हो जाना या फिर बेहद कम बरसना, ये सभी परिस्थितियां नदियों के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर रही हैं। बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी और ब्राह्मणी के रास्तों में पानी खूब बरसता है और इनमें न्यूनतम बहाव 4.7 लाख घनमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। वहीं कृष्णा, सिंधु, तापी, नर्मदा और गोदावरी का पथ कम वर्षा वाला है, इसलिए इसमें जल बहाव 2.6 लख घनमीटर प्रति वर्ग किमी रहता है। कावेरी, पेन्नार, माही और साबरमती में तो बहाव 0.6 लाख घनमीटर ही रह जाता है। सिंचाई और अन्य कार्यों के लिए अधिक दोहन, बांध आदि के कारण नदियों के प्राकृतिक स्वरूप के साथ छेड़छाड़ हुई और इसके चलते नदियों में पानी कम हो रहा है। भारतीय नदियों के मार्ग से हर साल 1645 घन किलोलीटर पानी बहता है, जो सारी दुनिया की कुल नदियों का 4.44 प्रतिशत है। आंकड़ों के आधार पर हम पानी के मामले में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा समृद्ध हैं, लेकिन चिंता का विषय यह है कि पूरे पानी का कोई पचासी फीसद बारिश के तीन महीनों में समुद्र में बह जाता है और नदियां सूखी रह जाती हैं।
नदियां अपने साथ अपने रास्ते की मिट्टी, चट्टानों के टुकड़े और बहुत सारा खनिज बहा कर लाती हैं। पहाड़ों और नदियों के मार्ग पर अंधाधुंध जंगल कटाई, खनन, विस्फोटकों के इस्तेमाल आदि के चलते थोड़ी-सी बारिश में ही बहुत सारा मलबा बह कर नदियों में गिर जाता है। नतीजतन नदियां उथली हो रही हैं, उनके रास्ते बदल रहे हैं और थोड़ा-सा पानी आने पर ही वे बाढ़ का रूप ले लेती हैं। यह भी खतरनाक है कि सरकार और समाज इंतजार करता है कि नदी सूखे और वह उसकी छोड़ी हुई जमीन पर कब्जा कर ले। इससे नदियों के पाट संकरे हो रहे हैं, उनके करीब बसावट बढ़ने से प्रदूषण बढ़ रहा है। कल-कारखानों का कचरा, घरों की गंदगी, खेतों की रायायनिक दवा और खादों का हिस्सा, भूमि कटाव, और भी कई ऐसे कारक हैं, जो नदी के जल को जहर बना रहे हैं। अनुमान है कि जितने जल का उपयोग किया जाता है, उसके मात्र बीस प्रतिशत की खपत होती है, शेष अस्सी फीसद पानी कचरा समेटे बाहर आ जाता है। भले हम कारखानों को दोषी ठहराएं, लेकिन नदियों की गंदगी का तीन-चैथाई हिस्सा घरेलू मल-जल ही है।
आज देश की सत्तर फीसद नदियां प्रदूषित और मरने के कगार पर हैं। इनमें गुजरात की अमलाखेड़ी, साबरमती और खारी, हरियाणा की मारकंडा, मप्र की खान, उप्र की काली और हिंडन, आंध्र की मुंसी, दिल्ली की यमुना और महाराष्ट्र की भीमा मिलाकर दस नदियां सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। हालत यह है कि देश की सत्ताईस नदियां नदी के मानक पर खरे नहीं उतरती हैं। वैसे गंगा हो या यमुना, गोमती, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र, झेलम, सतलुज, चिनाब, रावी, व्यास, पार्वती, हरदा, कोसी, गंडगोला, मसैहा, वरुणा हो या बेतवा, ढौंक, डेकन, डागरा, रमजान, दामोदर, सुवर्णरेखा, सरयू हो या रामगंगा, गौला हो या सरसिया, पुनपुन, बूढ़ी गंडक हो या गंडक, कमला हो या फिर सोन, भगीरथी या इसकी सहायक, कमोबेश सभी प्रदूषित हैं और अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही हैं। दरअसल, पिछले पचास बरसों में अनियंत्रित विकास और औद्योगीकरण के कारण प्रकृति के तरल स्नेह को संसाधन के रूप में देखा जाने लगा, श्रद्धा-भावना का लोप हुआ और उपभोग की वृत्ति बढ़ती चली गई। चूंकि नदी से जंगल, पहाड़, किनारे, वन्य जीव, पक्षी और जन जीवन गहरे तक जुड़ा है, इसलिए जब नदी पर संकट आया, तब उससे जुड़े सजीव-निर्जीव सभी प्रभावित हुए बिना नहीं रहे।
जान कर आश्चर्य होगा कि नदियों की मुक्ति का एक कानून पिछले चौंसठ सालों से किसी लाल बस्ते में बंद है। संसद ने सन 1956 में रिवर बोर्ड एक्ट पारित किया था। इस कानून की धारा चार में प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक से अधिक राज्यों में बहने वाली नदियों के लिए राज्यों से परामर्श कर बोर्ड बना सकती है। इस बोर्ड के पास बेहद ताकतवर कानून का प्रावधान है, जैसे कि जलापूर्ति, प्रदूषण रोकने आदि के लिए स्वयं दिशा-निर्देश तैयार करना, नदियों के किनारे हरियाली, बेसिन निर्माण और योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी आदि करना।
नदियों के संरक्षण का इतना बड़ा कानून उपलब्ध है, लेकिन आज तक किसी भी नदी के लिए रिवर बोर्ड बनाया ही नहीं गया। संविधान के कार्यों की समीक्षा के लिए गठित वेंकटचलैया आयोग ने तो अपनी रिपोर्ट में इसे एक ‘मृत कानून’ करार दिया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी कई विकसित देशों का उदाहरण देते हुए इस अधिनियम को गंभीरता से लागू करने की सिफारिश की थी। यह बानगी है कि हमारा समाज अपनी नदियों के अस्तित्व के प्रति कितना लापरवाह है।
दुर्भाग्य है कि विभिन्न कारणों से नदियों के उथला होने, उनकी जल-ग्रहण क्षमता कम होने और प्रदूषण बढ़ने से सामान्य बरसात का पानी भी उसमें समा नहीं रहा है और जो पानी जीवनदायी है, वह आम लोगों के लिए त्रासदी बन रहा है।
Date:28-08-20
आरक्षण सुधार
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में सुधार की दिशा में जो कदम बढ़ाया है, वह न केवल सराहनीय, बल्कि स्वागतयोग्य है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंदर ही उपवर्ग बनाकर विशेष आरक्षण दिया जाना समय के साथ जरूरी होता जा रहा है। ऐसे में, सुप्रीम कोर्ट को अपने ही 16 साल पुराने फैसले पर विचार करना है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने वर्ष 2004 में यह फैसला सुनाया था कि राज्यों को किसी आरक्षित वर्ग के अंदर उपवर्ग बनाकर आरक्षण देने का अधिकार नहीं है, इसलिए अब जब इस फैसले में कोई बदलाव करना है, तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ को विचार के बाद नया फैसला करना होगा। संभावना है, सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन करेगा। इस पर विचार होगा कि क्या सूची के भीतर ‘अत्यंत पिछड़ी’ जातियों को प्राथमिकता देने के लिए अजा/ अजजा आरक्षण सूची में उप-वर्गीकरण हो सकता है।
दरअसल, पंजाब सरकार ने वर्ग के अंदर उपवर्ग बनाकर आरक्षण देने की कोशिश की थी, लेकिन पंजाब उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के 2004 के फैसले का हवाला देते हुए उसके कदम को गलत ठहरा दिया था। ईवी चिनैया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि इस तरह का उप-वर्गीकरण अवैध है। अब अगर स्वयं सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि वह अपने फैसले की समीक्षा कर सकता है, तो देश को इस पर अंतिम फैसले का इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार आरक्षण सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और इसकी जरूरत कम से कम दो दशक से महसूस की जा रही थी। अनेक मामलों में तो यह लगने लगा है कि अनुसूचित जाति या जनजाति के अंदर ही अनेक उपवर्ग, अर्थात जातियां-उपजातियां हैं, जो आरक्षण की दौड़ में पिछड़ने लगी हैं। उदाहरण के लिए, पंजाब सरकार वाल्मीकि और मजहबी सिख को आरक्षण में पहली प्राथमिकता देना चाहती थी, पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण अपने प्रयास में नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने गुरुवार को संकेत किया कि एक बार जब सरकार को आरक्षण देने की ताकत मिली हुई है, तब वह वंचितों को लाभ पहुंचाने के लिए उप-वर्गीकरण भी कर सकती है। पांच सदस्यीय पीठ ने मान लिया कि ईवी चिनैया मामले में उचित फैसला नहीं हुआ था। पीठ ने यह भी कहा कि राज्य विधानसभाएं अनुसूचित जाति श्रेणियों के भीतर उप-जातियों को विशेष उपचार देने के लिए कानून बना सकती हैं।
भारत में विभिन्न अध्ययनों में यह बात सामने आती रही है कि ऐसी अनेक जातियां-उपजातियां हैं, जिन तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ जातियां आरक्षण का लाभ लेने में आगे हैं और अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में पहुंच गई हैं, जबकि पिछडे़ समाज में एक बड़ा तबका है, जो प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित है। इन वंचित जातियों को आगे लाने के लिए अनेक राज्य अपने-अपने हिसाब से सक्रिय हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ऐसे राज्यों को महावंचितों या महादलितों तक पहुंचने में खासी मदद मिलेगी। ऐसा करते हुए उन जातियों को भी आरक्षण का लाभ जारी रहेगा, जो अपेक्षाकृत लाभ में रही हैं। बेशक, सुप्रीम कोर्ट का ताजा रुख देश के समेकित और संतुलित विकास को बल देगा।