10-09-2020 (Important News Clippings)

Afeias
10 Sep 2020
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Date:10-09-20

Free Speech, Even If It’s Not Pretty

Editorial

Actor Kangana Ranaut is not everybody’s idea of a constructive critic. But even as she has sought to run through much of her industry fraternity and sorority with a Bollywood-style (agit)prop, her critique of the Mumbai Police is perfectly legal. In this context, the Bombay High Court has done its job on Wednesday by staying the Brihanmumbai Municipal Corporation’s (BMC) sudden demolition drive of Ranaut’s office, deeming the BMC action to be not legal and conducted as a kind of retribution for the actor’s comment comparing Mumbai to ‘Pakistan-Occupied Kashmir’ (POK). As the Right Liberal Voltaire rightly said, one may not agree with what one has to say, but one must defend one’s right to say it.

The actor is well within her right to call Mumbai ‘POK’, or ‘Pakistan’, or any damning tag she chooses that may rile people after blaming Mumbai Police for not making her ‘feel safe’ in the city. She has certainly not broken any law by airing her opinion. If Arundhati Roy has the right to criticise statutory offices — and she certainly has — so does Ranaut.

Free speech is not selective. Whether it be denunciation of government by the much-vilified ‘tukde tukde gang’, or the hyperbolic censure of this very lot by television news anchors. On Wednesday, adding thwack to injury, the ruling Shiv Sena moved a privilege motion against the actor and a TV anchor, the latter for using ‘derogatory language’. This motion must be reconsidered. It’s time both central and state governments, and the people of this country, get inoculated with opinions they may disagree with or oppose. Using the machineries of the State — by bulldozer, privilege motion or charge of sedition — to clamp down on, or threaten into silence anyone critiquing the establishment is something that no political party in India is innocent of. No matter how displeasing an opinion may be, we — the State and the people — must learn to tolerate lawful free speech. In single-party authoritarian ‘people’s republics’, they may do things differently. But in this republic, intimidating citizens for speaking, or speaking out, must be verboten.


Date:10-09-20

The shadow play in court

Trend of creating a narrative by filing a PIL, unleashing a social media campaign, and launching vicious campaign against judges in the event of an adverse verdict, threatens judiciary’s independence

Ravi Shankar Prasad, [ The writer is Union Minister for Law & Justice, Communications and Electronics and IT. ]

His Holiness Kesavananda Bharati passed away a few days ago. He was the head seer of Edneer Mutt in Kasaragod in Kerala. However, the petition filed by him along with others became a landmark in Indian constitutional law, whereby the Supreme Court (SC) laid down the principle of Basic Structure — certain core fundamentals of the Constitution could not be altered by Parliament even while exercising its powers to amend the Constitution. This judgment not only occupies an important position in our legal system but also in our constitutional polity and governance.

Curiously, this judgment led to cataclysmic consequences and a series of developments that compromised the independence of the judiciary. Chief Justice S M Sikri, who headed the bench that delivered the Kesavananda Bharati judgment, retired the next day without his successor being announced as per the norms. The then Congress government had a game plan. Three SC judges — Justices J M Shelat, K S Hegde and A N Grover — were superseded because they had supported the Basic Structure doctrine and the junior judge, Justice A N Ray, who had opposed it, was made the Chief Justice of India. Immediately after, he made a brazen and unsuccessful attempt to undo the Basic Structure judgment by constituting a larger bench. One needs to recall that this first-ever supersession of senior SC judges was hailed by the then ruling establishment led by the Congress and the Left as perfectly justified. Talk of a committed judiciary was very much in the air. Subsequently, one law minister of the Congress government publicly talked about “committed judiciary”.

I was fortunate to be a young activist in the student movement led by Loknayak Jayaprakash Narayan against corruption and misrule. In the meantime, in the petition challenging the election of Indira Gandhi, the Allahabad High Court set aside her election to the Lok Sabha. Justice Jagmohan Lal Sinha showed great courage though there was widespread speculation in the media about attempts to influence the course of the proceedings. Thereafter, the infamous Emergency was imposed and all leading opposition leaders, including JP, were arrested. The law was amended retrospectively to validate Indira Gandhi’s election and the Supreme Court upheld this amendment.

During the Emergency, a large number of people were arrested, including editors of newspapers. Many high court judges were not confirmed because they decided in favour of the freedom of detenus. In the famous A D M Jabalpur case, which remains a blot on the independence of the judiciary in India, there was one powerful voice of dissent — Justice H R Khanna ruled that even during Emergency, the individual liberty of Indians cannot be curtailed arbitrarily. He showed courage despite knowing the consequences and the then Congress government superseded and denied him the right to become the Chief Justice of India even for a few months despite being the senior-most judge. Justice M H Beg was appointed the CJI.

There were widespread protests against the Emergency and many current and former leaders of NDA governments including the Prime Minister Narendra Modi, Vice President Venkaiah Naidu, Defence Minister Rajnath Singh, late Sushma Swaraj, late Arun Jaitley, myself, present BJP President J P Nadda (who was in college in Patna) had opposed it and suffered. Our fight against the Emergency was basically for three reasons — freedom of individuals, freedom of media and most importantly, the independence of the judiciary. Therefore, whenever a motivated campaign is done about the independence of the judiciary by those whose ideological heritage had celebrated the supersession of judges and justified the atrocities of the Emergency, they must be reminded that the top leadership of this government had fought and suffered for the cause of independence of the judiciary.

In 1980, when Indira Gandhi came back to power, a sitting senior Supreme Court judge wrote her a congratulatory letter on her election victory describing her as a person of “iron will, firm determination, uncanny insight, dynamic vision and great administrative capacity”. The situation of the senior Supreme Court judges under Congress dispensation needs to be recalled today.

Rajiv Gandhi was elected with a massive majority and the path-breaking judgment of the Supreme Court in Shah Bano empowering Muslim women was nullified by a questionable law passed by exercising brute majority, purely for a vote bank. We all need to acknowledge the courage and commitment of the Prime Minister Narendra Modi when in the case of triple talaq, he was firm that this evil practice must be removed by a suitable law for the sake of gender justice and dignity.

We all are committed to the independence of the judiciary, which is integral for our constitutional polity. We are proud of the extraordinary legacy of the Supreme Court and high courts in the pursuit of freedom, empowerment, equity and containment of corruption. I argued some of the leading PILs for some of the worst cases of corruption in the Patna High Court, demanding fair enquiries and many key figures, both political and administrative, were sent to jail. However, these days, there is a new trend of creating a narrative — filing a PIL, unleashing a social media campaign as to what kind of judgment should be given by the court and if the final verdict after extensive arguments is not what one wanted, then a vicious campaign is launched. This attitude of “my way or the highway” is emerging as one of the biggest challenges to the independence of the judiciary in recent times.

Since the government led by Modi has come to power, there have been many instances where the SC has decided against the government. The first major initiative of this government — to set up a National Judicial Appointment Commission replacing the collegium system — was set aside by the Supreme Court, with reasons that are indeed debatable. President’s Rule in Uttarakhand was set aside, asking for a floor test. It was the same in case of Karnataka where the Court sat in the night and directed that a floor test be conducted in one day. A similar intervention was made in the case of the Arunachal Pradesh Assembly. The petition challenging the abrogation of Article 370 is pending before the Constitution bench while the petition challenging the Citizenship Amendment Act is pending before a three-judge bench. Even during COVID19, various judgments have been passed from time to time giving directions to the government. I understand some people have a problem because there is no allegation of corruption nowadays, which had become the norm during the UPA government.

The manner in which a sitting Chief Justice of the Supreme Court was sought to be impeached with the active involvement of senior lawyers close to the Congress reflects the same mindset of trying to overawe the judiciary. When the Chairman of the Rajya Sabha refused to grant sanction, a writ petition was filed in the SC and later withdrawn. This remains the biggest blot on the independence of the judiciary in recent times.

Let one thing be clear: Those who have been defeated repeatedly by the people of India through a popular mandate cannot and should not control the polity and governance through collusive cases from the corridors of the Supreme Court and other courts. This is unacceptable.


Date:10-09-20

Redefining a farmer

There is a need to formulate official definitions that go beyond the land ownership criterion

M. Manjula & P. Indira Devi, [ Dr. M. Manjula is a faculty member at the School of Development, Azim Premji University, Bangalore. Dr. P. Indira Devi is a former professor of Agricultural Economics and Director of Research at the Kerala Agricultural University, India ]

The agriculture sector saw a slew of immediate and strategic stimuli under the ‘Atmanirbhar Bharat’ programme after a nationwide lockdown was declared on March 25 this year. The post COVID-19 responses in the sector range from investments in agri-infrastructure, logistics and capacity building to governance and administrative reforms. The direct cash transfer scheme under PM-KISAN and the credit boost through PM Kisan Credit Cards have benefitted farmers both directly and indirectly.

Ownership of cultivable land as per land records is a mandatory criterion for being eligible under the PM-KISAN scheme, and an estimated 104.56 million farmers had benefitted from the plan as on August 23. However, there have been many debates about the definition of a ‘beneficiary’ under the plan. The ₹110 crore scam reported in the PM-KISAN scheme in Tamil Nadu recently is also a stark reminder of how even eligible beneficiaries can be cheated out of the scheme by colluding officials. Traditionally, land ownership is a mandatory criterion for availing benefits under various agricultural schemes in India. But is it an appropriate criterion for defining a ‘farmer’?

Laws governing land leasing operate at different levels across India. The Model Agricultural Land Leasing Act, 2016 was introduced to formalise land leasing based on the recommendation of an expert panel appointed by NITI Aayog. However, except a few States, a majority of State governments have not extended the scope of the Act to farmers.

According to the 2015-16 agricultural census, about 2.65 million operational holdings are either partially or wholly leased. The impact of agrarian distress is felt disproportionately by tenant farmers. The tenant farmer incurs the costs (including the rental payments) and faces the risks, while the owner receives the rent, subsidies and other support. The lessees do not benefit from loan waivers, moratorium and institutional credit, and are forced to be at the mercy of moneylenders. The distress is reflected in the fact that tenant farmers account for a majority of farmer suicides reported in the NCRB data.

There are multiple definitions for a ‘farmer’ in official data published by the Government of India. The population census defines ‘cultivators’ as a person engaged in cultivation of land either ‘owned’ or held in kind or share. The 59th round of the Situation Assessment Survey (SAS) of farmers, conducted by the National Sample Survey Office (NSSO), also stresses on ‘possession of land’ either owned or leased or otherwise possessed for defining ‘farmers’.

Delinking of land as the defining criterion for a ‘farmer’ was done in the 70th round of SAS carried out by the NSSO, wherein agricultural households were defined as those receiving some value of produce from agricultural activities during the previous 365 days. Further, a minimum cut off value of ₹3,000 for agricultural produce in the last 365 days was fixed as an additional requirement. This was done to exclude households with insignificant shares of income obtained from agriculture. Similarly, the National Policy for Farmers, 2007 adopts a broad-based definition independent of ‘land ownership’ as well as ‘value of produce’. This definition includes everyone engaged in agriculture and allied activities to eke out a livelihood, including persons engaged in shifting cultivation and collection of non-timber forest produce.

The definition adopted in the 70th Round of NSSO seems to be appropriate. It can be further refined to define a farmer as one who earns a major part of the income from farming. The definition delinks agriculture production from land per se, and not just ownership. Access to land as a policy instrument in bringing about equitable growth of rural economies needs no further emphasis. However, until the time ‘land to the tiller’ remains just wishful thinking, adopting a broader definition of a ‘farmer’ is a short-term solution to ensure inclusive and sustainable growth.


Date:10-09-20

भारत के लिए सम्मान चाहिए तो उसे अमीर बनाने में मदद करें

चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )

यह बॉलीवुड की साजिशों का पर्दाफाश करने में लगे भारतीयों के लिए बहुत जरूरी न हो, लेकिन यह ध्यान देने लायक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी मुसीबत में है। आखिरी तिमाही में जीडीपी में 24% की गिरावट आई है, जो पूरी तरह अनापेक्षित नहीं था, लेकिन फिर भी डरावना और अभूतपूर्व है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसके पीछे कोरोना, भगवान, सरकारी नीतियां या इनका मिश्रण है। यह रसोई में गिरे दूध के कटोरे की तरह है। हम दिनभर बहस कर सकते हैं कि इसे किसी ने गिराया, यह अपने आप गिर गया या बिल्ली ने गिराया। बात यह है कि घर में अब दूध नहीं है और हमें अब इसकी भरपाई करनी है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था वापस हासिल करनी है।

यह मानना कि आखिरी तिमाही एक असंगति थी और तेजी से वापसी होगी, ज्यादा ही आशावादी होना है। हालांकि ऐसा न हो पाने के पीछे कारण है। नोट बंदी दो महीने की घटना थी, लेकिन आर्थिक विकास की गति वर्षों प्रभावित रही। ऐसे ही जीडीपी में कमी का बड़ा असर होगा, जैसे बिजनेस बंद होना, नौकरियां जाना, बैंक लोन डिफॉल्ट होना और आत्मविश्वास खोना। साथ ही अगर हम इस घातक विश्वास में लगे रहे कि ‘भगवान ने समस्या खड़ी की, वे ही ठीक करेंगे’, तो यह कभी ठीक नहीं होगी। ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, उसके इस्तेमाल से हम हल ढूंढ सकते हैं।

पहला कदम होगा समस्या को मानना। अमेरिका की जीडीपी और ज्यादा गिरी है (ऐसा नहीं हुआ है), यह बताने वाले रचनात्मक चार्ट्स बनाने से समस्या हल नहीं होगी। सच कहूं, तो अगर हमने दुनिया के सबसे सख्त लॉकडाउन को मनाया है (कुछ लोगों ने तब कहा था, ‘कमाल कर दिया’), तो जीडीपी का नुकसान उसका बिल है। अब बतौर विकासशील देश हमें अपनी सीमा समझ आई है कि अमीर देशों से होड़ नहीं करनी चाहिए, जो हमसे ज्यादा शटडाउन झेल सकते हैं। शायद यह उस सोच का नतीजा है कि खुद को कष्ट दो, तो ईश्वर दया करेगा। हमने कष्ट के प्रति प्रेम के कारण ही लॉकडाउन, कर्फ्यू व अन्य अतार्किक चीजें कीं, जिसका संबंध बाबुओं और रहवासी सोसायटी अध्यक्षों द्वारा लोगों को नियंत्रित करने से ज्यादा था, बीमारी नियंत्रित करने से कम। माफ कीजिए, यह कारगर नहीं रहा।

एक बार समस्या पहचानने के बाद हमें सोचना होगा कि हम क्या चाहते हैं? हम अमीर देश बनना चाहते हैं? एक सुपरपावर? ऐसा दर्जनों प्लेन खरीदने, विज्ञापन बनाने या नारे लगाने से नहीं होगा। यह सब नकली और बेवकूफी है। यह सब कमजोर आत्मसम्मान से आता है। हम भारतीय यह मान्यता पाने के लिए आतुर रहते हैं कि हमारे पास खुद के लिए काफी है। कृपया यह बंद करें। वास्तविक बात अमीर देश बनना है। किसी भी गरीब देश का दुनिया में सम्मान नहीं होता, फिर उसका इतिहास कितना ही महान रहा हो। आपको भारत के लिए सम्मान चाहिए? तो उसकी अमीर होने में मदद करें।

इसका मतलब है कि हम अर्थव्यवस्था पर ध्यान दें और उसे नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार की निंदा करें। अभी हम विपरीत करते हैं। उदाहरण के लिए हिन्दू-मुस्लिम मुद्दों से सामाजिक अशांति होती है, उससे बिजनेस का माहौल प्रभावित होता है। कोई भी उस देश में निवेश करना नहीं चाहेगा, जहां लोग एक-दूसरे से नफरत करते हैं। एक और परेशानी है कि सरकार और उसके बाबू नीति और नियमों से हर बिजनेस को नियंत्रित करना चाहते हैं। इन्हें छोड़ें। अर्थव्यवस्था को खोलें।

सरकार को तुरंत ही असली आर्थिक प्रोत्साहन देने की जरूरत है। गरीब देश होने के कारण हम बड़ा प्रोत्साहन नहीं दे सकते। लेकिन जो भी है, उसे वास्तविक होना चाहिए, सुर्खियां बनने वाला नंबर एक नहीं।

सरकार अर्थव्यवस्था के लिए कुछ करे, इसके लिए हमें यह भी देखना होगा कि जनता इसकी परवाह करती है। विडंबना है कि अभी सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे युवा परवाह नहीं करते। एक पूरी पीढ़ी बेरोजगार हो जाएगी। आम भारतीय और गरीब हो जाएंगे और कुछ अमीरों की सेवा करेंगे। यह 1980 के दशक के भारत जैसा हो जाएगा। फिर भी युवा अपने फोन में व्यस्त हैं, सस्ते 4जी डेटा पैक में खोए हैं, बचकाने वीडियो देख रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, पोर्न देख रहे हैं और शायद सोशल मीडिया पर सारा दिन लोगों से लड़ रहे हैं। यह सब बेकार है। यह हमारे निजी लक्ष्यों के साथ राष्ट्रीय मुद्दों से भी ध्यान भटका रहा है। सस्ता डेटा हमारे युवाओं के लिए अभिशाप है, जहां वे कई घंटे सर्कस देखते हुए बर्बाद कर रहे हैं, जबकि साम्राज्य जल सकता है। युवाओं को फोन बंद कर उठना होगा। अपने सपनों, लक्ष्यों, महत्वाकांक्षाओं और पैसे कमाने पर ध्यान देना होगा, ताकि वे भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें। उन्हें यह सवाल लगातार पूछना होगा कि ज्यादा विकास क्यों नहीं हो रहा?

भारत का भविष्य हमारे हाथों में है। हम कम काम वाले बाबुओं और डिलिवरी बॉय का, एक-दूसरे से लड़ने वालों का गरीब देश बन सकते हैं, या हम अमीर देश बनकर दुनिया में सम्मान हासिल कर सकते हैं। इनमें से आप किस तरफ हैं?


Date:10-09-20

सुशांत फॉर्मूले से सियासत सफल हुई, तो डूबेगी लोकतंत्र की नाव

विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील )

संत केशवानंद भारती, जिनका अभी निधन हुआ है, ने आपातकाल के पहले इंदिरा सरकार की असंवैधानिकता के खिलाफ लंबा संघर्ष किया था। उस ऐतिहासिक मामले में 47 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कानून के शासन को संविधान की मूलभूत संरचना बताया था। चुनाव जीतने के लिए नेता कोई भी हथकंडे अपनाएं। उसके बाद राज्य और केंद्र सरकार में मंत्रियों को विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था से देश को मजबूत करने की संवैधानिक शपथ लेनी ही पड़ती है। रिया चक्रवर्ती और कंगना रनोट मामलों में केंद्र और राज्य की सरकारी एजेंसियां जैसी कार्रवाई कर रही हैं, उससे क़ानून के शासन की संवैधानिक शपथ बेमानी हो रही है। सुशांत की बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर उनके वकील ने मुंबई में बांद्रा के पुलिस थाने को रिया का दूसरा घर बता दिया। तो मुंबई को पीओके कहने वाली कंगना को केंद्र सरकार से वाई सुरक्षा दे दी। ऐसी तगड़ी सुरक्षा देश के बड़े मंत्रियों को ही मिली है। कंगना की सुरक्षा के लिए करणी सेना जैसे नए हरावल दस्ते आ रहे हैं। राजनेताओं द्वारा पोषित अवैध निजी सेनाएं, पुलिस व सरकारों की सामूहिक असफलता का शर्मनाक प्रमाण हैं। शिवसेना और भाजपा दोनों ने मिलकर 30 साल तक राजनीतिक गलबहियां की हैं। उसके बाद अब देश की वित्तीय राजधानी मुंबई को यदि पीओके कहा जा रहा है, तो फिर उसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए?

हर साल मानसून में मुंबई के लोग बीएमसी के भ्रष्टाचार और नकारेपन को कोसते हैं, फिर भी शिवसेना की नींद नहीं खुलती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोरोना और लॉकडाउन के कहर को देखते हुए 30 सितंबर तक तोड़फोड़ नहीं करने का निर्देश दिया था। लेकिन सियासत का 20-20 मैच जीतने के जुनून में बीएमसी अधिकारियों ने कंगना के ऑफिस के अवैध निर्माण को आनन-फानन में तोड़ दिया। रिया और कंगना से जुड़े दोनों मामलों में पहले टारगेट सेट हो रहे हैं, फिर कार्रवाई के लिए वजह और क़ानून खोजे जा रहे हैं। सुशांत के पिता ने बिहार में जो एफआईआर दर्ज कराई थी, उसमें हत्या की साजिश और पैसों के गबन के आरोप थे। इन दोनों मुद्दों पर सीबीआई और ईडी फिलहाल मामला नहीं बना पाईं, तो फिर एनसीबी ने वॉट्सएप चैट के आधार पर ही रिया को गिरफ्तार करने का करतब दिखा दिया। कानून के नाम पर चल रही इस खाप पंचायत का मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया से अनवरत प्रसारण हो रहा है। इससे आम जनता के मन में यह बात घर कर गई है कि सरकारी इशारे पर राज्य व केंद्र के अफसर किसी भी टारगेट को कानून के नाम पर नेस्तनाबूत कर सकते हैं।

तीन साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र आदि के नाम पर वोट मांगने वाले नेताओं का चुनाव रद्द करने के लिए चुनाव आयोग को अधिकार दिया था। लेकिन इन सारे कायदे, कानून और अदालती फैसलों को लागू करने के लिए सरकार की इच्छाशक्ति सिर्फ रिया और कंगना जैसे मामलों में ही दिखती है। आम जनता को कानून का पाठ पढ़ाने वाले राजनेताओं ने खुद को कानून से ऊपर होने का कंबल बेशर्मी से ओढ़ लिया है। गुजरातियों, दक्षिण भारतीयों और फिर उत्तर भारतीयों के खिलाफ हिंसक अभियान चलाकर शिवसेना ने देश को 40% आयकर देने वाले मुंबई में अपनी चौधराहट कायम की थी। जेडीयू और भाजपा द्वारा सुशांत को पोस्टर बॉय बनाने से जाहिर है कि अब बिहार में भी शिवसेना के जवाबी मॉडल से चुनावी फसल काटने का एक्शन प्लान तैयार है। उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थानीय मजदूरों के लिए परमिट, माटी पुत्रों के लिए हरियाणा में निजी क्षेत्र और मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण से जाहिर है कि मुद्दों के आधार पर वोट मांगने की बजाय, विभाजक अस्मिता का अराजक शॉर्टकट नेताओं को ज्यादा भाने लगा है।

बिग बॉस ने विवादों के तीर से सेलेब्रिटी हिट बनाने का जो फार्मूला दिया, उसका सफल प्रयोग अब लोकतंत्र के चौथे खंभे के साथ हो रहा है। सुशांत मामले में हो रहा मीडिया ट्रायल, तालिबानों की शरिया अदालत या माओवादियों की जन अदालत जैसा ही सैडिस्ट, अन्यायपूर्ण, क्रूर और भ्रामक है। अर्थव्यवस्था में त्राहि-त्राहि और चीन के साथ संकट के इस नाजुक दौर में फिल्म स्टारों की मसालेदार कहानियों से जनता को बहकाने में सभी दलों के नेताओं का फायदा है। दूसरी तरफ रिया और कंगना के नाम पर आईटी सेलों द्वारा प्रायोजित हैशटैग से विदेशी कंपनियां भारत में लंबा मुनाफा काट रही हैं। आम जनता और सरकारों का ध्यान आंदोलन, गप और विवादों में उलझा रहे, इसके लिए फेक और हेट न्यूज के अभियानों को नाटकीय तरीके से बढ़ाया जा रहा है। फर्जी टीआरपी और लाइक्स से टीवी चैनल और सोशल मीडिया कंपनियां विश्वगुरू भारत के सीने में खंजर भोंकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसलिए मीडिया के माध्यम से बढ़ाई जा रही इस अराजकता को कानून और अदालतों से रोकना मुश्किल है। यदि सुशांत फॉर्मूले से बिहार और महाराष्ट्र में सियासत सफल हो गई, तो फिर लोकतंत्र की नाव को डूबने से बचाने कौन आएगा?


Date:10-09-20

सत्ता का मनमाना इस्तेमाल

संपादकीय

सत्ता का मनमाना इस्तेमाल कितना विकराल रूप धारण कर चुका है, इसका ताजा और घिनौना प्रमाण है मुंबई महानगर पालिका के दस्ते की ओर से अभिनेत्री कंगना रनोट के कार्यालय में की गई तोड़फोड़। यह तोड़फोड़ सिर्फ इसीलिए की गई, क्योंकि उनके कुछ बयान महाराष्ट्र सरकार को रास नहीं आए। पहले शिवसेना नेताओं ने कंगना के खिलाफ बेहूदे बयान दिए और जब इतने से भी संतुष्टि नहीं मिली तो महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी के अतिक्रमण विरोधी दस्ते को उनके दफ्तर को ढहाने भेज दिया। चूंकि मकसद हर हाल में कंगना को सबक सिखाना था, इसलिए निर्धारित तौर-तरीकों को धता बताया गया। शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार बीएमसी की ओछी हरकत पर अपनी पीठ ठोक सकती है, लेकिन सच तो यह है कि उसने खुद को लोगों की नजरों से गिराने का काम किया है। इस कृत्य से लोकतांत्रिक मूल्यों-मर्यादाओं की धज्जियां उड़ने के साथ ही यह भी साबित हुआ कि हमारे नेताओं में सत्ता का अहंकार किस तरह सिर चढ़कर बोलता है? महाराष्ट्र सरकार अपने से असहमत लोगों को आतंकित करने के लिए जिस तरह किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रही है, वह प्रतिशोध की राजनीति का ऐसा मामला है जो भारतीय लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। विडंबना यह है कि प्रतिशोध की राजनीति का यह इकलौता उदाहरण नहीं।

अपने देश में महाराष्ट्र सरकार सरीखे उदाहरण देखने को मिलते ही रहते हैं। संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करने अथवा अपने राजनीतिक या वैचारिक विरोधियों को तंग करने के लिए सत्ता का बेजा इस्तेमाल करने के मामलों की गिनती करना मुश्किल है। जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो कानून के शासन का उपहास उड़ने के साथ ही भारतीय लोकतंत्र की बदनामी भी होती है। कंगना जिस मामले को लेकर चर्चा में आईं, वह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का है। पता नहीं उनकी मौत किन कारणों से हुई, लेकिन यह एक तथ्य है कि इस मामले की जांच भी सस्ती राजनीति से प्रभावित दिखी। इस मामले की जांच को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी तरह से राजनीतिक रोटियां सेंकने का ही काम किया। जैसे कंगना के कार्यालय को बदले की राजनीति के तहत ध्वस्त करने की हरकत की अनदेखी नहीं की जा सकती, वैसे ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार मानी जा रहीं रिया चक्रवर्ती की नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त के आरोप में गिरफ्तारी को लेकर उठे सवालों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन सवालों का चाहे जो जवाब हो, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं कि सत्ता में बैठे लोग अपने अधिकारों का मनमाना इस्तेमाल करने में समर्थ बने रहें।


Date:10-09-20

वक्त की मांग है आरक्षण के भीतर आरक्षण

केसी त्यागी, ( लेखक जनता दल-यू के महासचिव एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं )

सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़ गए वंचित वर्गों के आरक्षण पर बहस ने फिर से जोर पकड़ी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति के आरक्षण का उपवर्गीकरण किया जा सकता है। ऐसा ही उपवर्गीकरण यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण ओबीसी आरक्षण में भी करने की जरूरत जताई जा रही है। ओबीसी आरक्षण पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को वीपी सिंह सरकार द्वारा लागू किए जाने के बाद जब नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे हरी झंडी दी, तब आरक्षण विरोध की राजनीति कुछ थमी अवश्य, लेकिन उसका पटाक्षेप नहीं हुआ। समय-समय पर आरक्षित वर्गों के संगठन इस बात को लेकर चिंता जताते हैं कि उच्च श्रेणी की सरकारी नौकरियों में उनकी संख्या के मुताबिक आरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा है।चूंकि उदारीकरण और निजीकरण के दौर में निजी संस्थानों में आरक्षण की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए कई दल एवं सामाजिक संगठन निजी क्षेत्र में भी इस सुविधा को मुहैया कराने को लेकर लामबंद हैं। उनकी ओर से अनुपातिक हिस्सेदारी की मांग करते हुए कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की पीठ ने आरक्षण के भीतर आरक्षण को सही ठहराया। इस पीठ का कहना था कि आरक्षण का लाभ सभी तक समान रूप से पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों को एसटी-एससी श्रेणी में उपवर्गीकरण का अधिकार है।

ध्यान रहे कि 2004 में ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने इसके विपरीत फैसला देते हुए कहा था कि राज्यों को एसटी-एससी आरक्षण में वर्गीकरण का अधिकार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 16 वर्ष पुराने फैसले में सुधार की जरूरत है, ताकि आरक्षण का लाभ समाज के निचले तबके को भी मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एससी-एसटी वर्ग में भी क्रीमीलेयर लागू की जाए, ताकि आरक्षण का लाभ सबसे जरूरतमंद तबकों तक पहुंच सके। उसके अनुसार राज्य आरक्षण देते समय अनुच्छेद 14, 15 और 16 की अवधारणा के आधार पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में तर्कसंगत उपवर्गीकरण भी कर सकता है। यद्यपि सरकार आरक्षित जातियों की सूची में छेड़छाड़ नहीं कर सकती, लेकिन जब आरक्षण एक वर्ग के बीच असमानता पैदा करे तो उसका दायित्व है कि वह उपवर्गीकरण के जरिये उसे दूर करे और उसका बंटवारा इस तरह करे कि लाभ सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि सभी को मिले।

एससी-एसटी वर्ग की जातियां समान नहीं हैं। आंध्र, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार में वंचित समूहों के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान अमल में है। पिछड़े वर्गों के लिए बिहार में मुंगेरीलाल आयोग 1971 में गठित हुआ था। तब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे। आयोग ने 1975 में पिछड़ा वर्ग को दो भागों में विभाजित किया-ओबीसी और एमबीसी यानी पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग। कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में इस रिपोर्ट को लागू करने के आदेश दिए, जिसे समूचे देश में कर्पूरी फॉर्मूला नाम से जाना जाता है। इसके तहत सरकारी नौकरियों में यह फॉर्मूला बना-8 प्रतिशत ओबीसी, 12 प्रतिशत एमबीसी, 14 प्रतिशत एससी, 11 प्रतिशत एसटी, 3 प्रतिशत महिला, 3 प्रतिशत र्आिथक रूप से पिछड़े। नीतीश सरकार भी इसी फॉर्मूले के आधार पर अति पिछड़ों एवं महादलितों के सामाजिक सशक्तीकरण के लिए प्रयासरत है। बिहार की तरह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी राघवेंद्र कमेटी का गठन कर आरक्षण में आरक्षण का फॉर्मूला तय किया गया था। इससे पूर्व राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री काल में हुकुम सिंह कमेटी का गठन किया गया था, जिसने 79 पिछड़ी जातियों को तीन हिस्सों में बांटकर आरक्षण देने की पहल की थी, लेकिन दिसंबर 2001 में जब सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती मिली, तो वहां यह पहल खारिज हो गई। केंद्र सरकार आरक्षण के भीतर आरक्षण के मुद्दे को लंबे समय तक टालने के पक्ष में नहीं दिखती। केंद्र की सूची में कुल 2633 ओबीसी जातियों में से 19 जातियों को 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का पूरा फायदा नहीं मिला है। इसमें 25 प्रतिशत जातियां ही 97 प्रतिशत आरक्षण का लाभ ले रही हैं और इसके अलावा 983 जातियां ऐसी हैं, जिन्हें आरक्षण से कोई लाभ नहीं हुआ है। यही स्थिति एससी-एसटी आरक्षण में भी है। इसकी लंबे समय तक अनदेखी नहीं की जा सकती।

केंद्र सरकार ने जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में किया था, ताकि वह ओबीसी आरक्षण के उपवर्गीकरण की संभावनाएं तलाश सके। केंद्र सरकार सभी राज्यों के सरकारी नौकरियों के आंकड़े जुटाकर कोई निर्णायक फैसला करना चाहती है। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनसंख्या का कार्य भी शुरू किया गया है, लेकिन उसकी धीमी गति आलोचना के दायरे में है। ध्यान रहे कि मंडल आयोग ने 1931 की जाति जनगणना के आधार पर ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव दिया था। इस कारण तमाम संगठन पहले जातिगत जनसंख्या की गिनती पूरी करने के पक्षधर हैं। वे आबादी के हिसाब से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा गठित संसदीय पिछड़ा वर्ग ने प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री को पत्र लिखकर क्रीमीलेयर को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इन सांसदों का कहना हैं कि क्रीमीलेयर का मूल्यांकन करते समय वेतन एवं कृषि आय को नजरअंदाज किया जाए। आने वाले दौर में सामाजिक समानता के लिए लड़ाई तेज होने के आसार हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि आरक्षण पर सभी वर्गों से व्यापक विचार-विमर्श कर आम राय बनाने के प्रयास हों, वरना समता के उद्देश्य से बनाई गई आरक्षण व्यवस्था विवाद का विषय बन सकती है। यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि उदारीकरण और निजीकरण के इस दौर में असमानता बढ़ रही है।


Date:10-09-20

अर्थशास्त्रियों को सुनें

संपादकीय

भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर महामारी का प्रभाव अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं अधिक रहा। यह बात हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों से भी साबित होती है। अब जबकि देश भर में आर्थिक गतिविधियां दोबारा नए सिरे से शुरू हो रही हैं तो कुछ हद तक सुधार हो सकता है लेकिन यह भी सही है कि वृद्धि दर में पिछले कुछ वर्षों से लगातार गिरावट आ रही है और महामारी के कारण इसका स्तर और गिरा है। कहा जा सकता है कि कोविड-19 के कारण अब वृद्धि दर कुछ और वर्षों तक सीमित रहेगी। इससे पहले नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर की समस्याओं ने भी वृद्धि पर असर डाला। परंतु इन बातों के बावजूद अर्थव्यवस्था के प्रबंधन को लेकर सरकार का विश्वास अडिग है। अब शायद वक्त आ गया है कि सरकार अपने आर्थिक प्रबंधन की उचित आलोचना पर ध्यान दे। यह आलोचना तमाम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा की जा रही है।

कई अर्थशास्त्रियों ने आगे की राह भी सुझाई है। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि हालिया आंकड़े ऐसे हैं जिनसे सरकार को भयभीत होना चाहिए और आश्वस्ति से बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत रोजगार प्रदान करने जैसे मौजूदा राहत उपायों का अधिकतम इस्तेमाल किया जा सके। खेद की बात है कि पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रणव सेन ने ‘द वायर’ को दिए एक साक्षात्कार में कहा है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए शुरुआत में जो फंड प्रदान किया था उसकी पुन:पूर्ति नहीं की गई और योजना पिछले महीने ध्वस्त हो गई। राजन का कहना है कि ऐसी तमाम बातें हैं जिनकी मदद से बिना अतिरिक्त व्यय के अर्थव्यवस्था को आगे ले जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सुधार अपने आप में एक तरह का प्रोत्साहन है। बीते कुछ महीनों में सरकार ने कतिपय सुधारों को अंजाम दिया है। खासतौर पर कृषि क्षेत्र में सुधार किए गए परंतु गंभीर सुधारों को गति नहीं मिल सकी। यह दुखद है लेकिन इससे यह पता चलता है कि सरकार के भीतर भरोसे का माहौल है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी पिछले दिनों कहा कि अंग्रेजी के ‘वी’ अक्षर के आकार का सुधार हो रहा है।

अन्य अर्थशास्त्रियों ने सरकार की आर्थिक योजनाओं की दिक्कतों के बारे में लिखा है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ऊर्जित पटेल ने चिंता जताई है कि बैंकिंग क्षेत्र में सांठगांठ के खिलाफ जो शुरुआती लाभ मिले थे वे अब खत्म होते नजर आ रहे हैं। पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने मौद्रिक प्राधिकार के राजकोषीय दबदबे और आरबीआई की स्वायत्तता को क्षति पहुंचने को लेकर अपनी चेतावनी दोहराई है। इनमें से कई अर्थशास्त्री मसलन राजन को सरकार यह कहकर खारिज कर सकती है कि वे पिछली सरकार के कार्यकाल में सेवारत रहे। परंतु यह बात पटेल अथवा नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया पर लागू नहीं होती जिन्होंने बार-बार कहा है कि सरकार कारोबार विरोधी नीतियां अपना रही है। पहले मेक इन इंडिया और फिर आत्मनिर्भरता के नाम पर ऐसा किया गया।

वैश्विक मीडिया में भारतीय अर्थव्यवस्था की कवरेज में भी यह चिंता नजर आने लगी है। वर्षों की तारीफ के बाद वह सरकार की उपलब्धियों की आलोचना कर रहा है या उन पर सवाल उठा रहा है। सरकार को अपनी प्राथमिकताओं के लिए वैश्विक पूंजी की आवश्यकता है। ऐसे में ये बातें मायने रखती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों को अपने समर्थकों के तंग दायरे से बाहर आकर ये बातें सुननी चाहिए। इस वक्त आर्थिक क्षेत्र में एक और गलत कदम महंगा साबित होगा। सही सलाह पर ध्यान देने की आवश्यकता है।


Date:10-09-20

राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री

शंकर जलान

बनाम शब्द का इस्तेमाल खेल की दो टीमों या अलग-अलग राजनीतिक पार्टयिों या फिर भिन्न-भिन्न पार्टी के नेताओं के दरम्यान हो तो बात समझ में आती है। मसलन, एक-दूसरे से प्रतिद्वंद्विता। अमुक टीम बनाम अमुक टीम, अमुक पार्टी बनाम अमुक पार्टी और अमुक नेता बनाम अमुक नेता। सही मायने में बनाम शब्द का इस्तेमाल लड़ाई (प्रतिद्वंद्विता) को रोचक बनाने के लिए किया जाता रहा है, किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। इन परिस्थितियों में बनाम शब्द का प्रयोग न तो अरुचिकर है, न असंवैधानिक और न अव्यावहारिक। यही बनाम शब्द तब खटकने लगता है, जब यह किसी राज्य के शीर्ष पद पर बैठे (राज्यपाल) और उसी राज्य में चुनी हुई सरकार की मुखिया (मुख्यमंत्री) के बीच इस्तेमाल होने लगता है। जैसा कि बीते 12-14 महीनों से पश्चिम बंगाल में होता आ रहा है।

बीते साल जुलाई में जब से जगदीप धनखड़ ने सूबे के राज्यपाल का पदभार संभाला है, तब से लगभग रोजाना उनकी और राज्य सरकार या यूं कहें कि सीधी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से न केवल नोकझोंक की खबरें आती रही हैं, बल्कि कई मर्तबा तो दोनों ने एक-दूसरे पर संगीन और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आरोप सही थे या गलत?, आरोपों का कोई आधार था या नहीं?, आरोप लगाने की वजह क्या रही? और राजभवन से राज्य सरकार के बीच छत्तीस का आंकड़ा क्यूं बना हुआ है? ये सब जांच के विषय हो सकते हैं और एक आलेख में तकरीबन सवा साल के घटनाक्रम पर सटीक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रामाणिकता के तौर पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है, वह स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए कतई ठीक नहीं है।

चाहे राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री, दोनों को अपने-अपने पदों और अपनी-अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और निजी राग-द्वेष को दरकिनार कर राज्य और राज्य की जनता की भलाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राज्यपाल के लिए कुछ भी अशोभनीय बोलने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सौ बार सोचना चाहिए कि केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत राज्यपाल सूबे के शीर्ष पद पर आसीन हैं। ठीक इसी तरह राज्यपाल को भी राज्य सरकार या उसकी मुखिया के खिलाफ कोई भी बयान जारी करने से पहले यह मनन करना चाहिए कि सरकार को राज्य की जनता ने मतदान के जरिए चुना है।

चाहे राज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र की अनुमति नहीं देने का मामला हो, चाहे विधानसभा भवन में राज्यपाल के प्रवेश के रोक का मामला हो, चाहे जिलाधिकारियों के साथ बैठक की बात हो, चाहे विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों से चर्चा की बात हो, ये तमाम ऐसे घटनाक्रम हैं, जो शायद केवल पश्चिम बंगाल में ही हुए हैं और मौजूदा राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान ही हुए हैं। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने भी दर्जनों बार राज्यपाल पर सरकारी काम में बेवजह दखल देने और भाजपा के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाया। इस बीच, राज्यपाल ने अपने कार्यालय (राज भवन) से कागजात इधर-उधर होने, सूचनाएं बाहर जाने और राज भवन पर निगरानी रखने का आरोप लगाकर सबको चौंका दिया, लेकिन इस आरोप को लगाए दो सप्ताह से भी अधिक समय बीत गया और राज्यपाल ने इस बाबत फिर से कोई चर्चा नहीं की। अब आईएएस और आईपीएस को लेकर एक नया बयान जारी कर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है।

राज्यपाल ने ममता बनर्जी और राज्य सरकार पर राज्यपाल पद की गरिमा कम करने, अपमानित करने जैसे आरोप लगाए हैं, तो ममता ने उनका नाम लिए बिना कहा है कि कुछ लोग समानांतर सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि राजभवन और राज्य सरकार के बीच लगातार चौड़ी होती खाई लोकतंत्र के हित में नहीं है। राजनीति के पंडित कहते हैं-अब राज्यपाल और राज्य सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री खुल कर एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इससे संवैधानिक संकट पैदा होने का खतरा बढ़ रहा है। ज्ञातव्य है कि राज्य में सौ से ज्यादा नगर निगमों की मियाद खत्म हो चुकी है। उनके चुनाव के अलावा अगले वर्ष यानी 2021 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं।


Date:10-09-20

चौथी क्रांति के जरूरी हथियार

प्रांजल शर्मा, डिजिटल नीति विशेषज्ञ

वक्त आ गया है, भारत आत्मनिर्भरता के लिए अपनी तकनीकी बुनियाद तैयार करे। भारत को तकनीकी संप्रभुता की ओर तेजी से बढ़ना होगा। इस बात का क्या मतलब है? आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं, जहां 3डी प्रिंटिंग, ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन जैसे कनेक्टेड डिवाइस सभी तरह की गतिविधियों के लिए मौलिक हो गए हैं। ये सब चौथी औद्योगिक क्रांति के आधार तत्व हैं। जो देश इन तकनीकों का उपयोग अपने खुद के प्लेटफॉर्म बनाने के लिए नहीं करेगा, उसे समाधान की तलाश में बाहरी शक्तियों पर निर्भर रहना पडे़गा। प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता हमारी आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

भारत को अपनी तकनीकी क्षमताओं के निर्माण के लिए अपने निवेश और कोशिशों को तेज कर देना चाहिए। हमें गौर करना चाहिए कि चीन ने अमेरिका के तकनीकी मुकाबले के लिए क्या-कया कदम उठाए थे? वह 2030 तक अमेरिका की तकनीकी बराबरी कर लेने के लक्ष्य के साथ बढ़ रहा है। अनेक मामलों में चीन की आलोचना हो सकती है, लेकिन हमें सीखना चाहिए कि दूरगामी रणनीति बनाकर तकनीकी संप्रभुता को कैसे हासिल किया जा सकता है। दवा क्षेत्र पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा। ज्यादातर दवाओं के लिए 60 से 80 प्रतिशत सामग्री चीन से आयात की जाती है। ऐसा पिछले 15 वर्ष में हुआ है, जब हमने आयात को मंजूरी देते हुए अपने देश में निर्माण को खत्म या कम होने दिया।

आज तकनीकी संप्रभुता का मोल बहुत अधिक है, हमारा उद्देश्य भारत को डिजिटल बुनियादी ढांचे के मामले में आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए। हमारे व्यवसायों और सरकारी कामकाज में लगे अधिकांश हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर हमारा अपना नियंत्रण होना चाहिए। आइए, हम कुछ ऐसे क्षेत्रों को लेते हैं, जहां संप्रभु नियंत्रण की जरूरत है। संप्रभु नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि सरकार ही डिजिटल बुनियादी ढांचे की मालिक हो जाए। इसका मतलब है, सरकार को व्यापक जनहित के लिए इस क्षेत्र या काम को विनियमित करने में सक्षम होना चाहिए।

हमें सबसे पहले डाटा और साइबर सुरक्षा चाहिए। भारत दुनिया में सबसे बडे़ खुले बाजार वाला लोकतंत्र है। एक अरब से अधिक नागरिकों से जुड़े डाटा को घरेलू संस्थानों द्वारा ही नियंत्रित और विनियमित किया जाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में डाटा के स्थानीयकरण और गोपनीयता पर जीवंत बहस चली है और एक अच्छे लोकतंत्र में यह बहस होनी चाहिए। भारत को डाटा के उपयोग को लेकर स्पष्ट कानून बनाने होंगे। डाटा संरक्षण कानून पर अभी भी संसद में चर्चा चल रही है और उम्मीद है, इसी साल एक सशक्त और व्यावहारिक कानून बन जाएगा। इसी से जुड़ा है साइबर सुरक्षा का मामला। आज नकद सब्सिडी देने से लेकर करोड़ों के कारोबार तक ऑनलाइन हो गए हैं। व्यवसाय के हर आयाम को साइबर सुरक्षा की जरूरत है। आज की दुनिया में साइबर हमला सीमा पर हमले की तुलना में अधिक हानिकारक हो सकता है। फिलहाल भारत को साइबर सुरक्षा प्रबंधन के लिए भारतीय या मित्र देशों द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होगा। हमें समान विचारधारा वाली कंपनियों के साथ ठीक उसी तरह काम करना चाहिए, जैसे हमने आतंकवाद विरोधी गठबंधन बनाया है। सरकार साइबर सुरक्षा नवाचार के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बना रही है। आगामी वर्षों में करोड़ों लोग डिजिटल मुख्यधारा में शामिल होंगे, उन्हें डिजिटल माहौल के हिसाब से प्रशिक्षित करने का काम हो सकेगा।

दूसरी जरूरत है सुरक्षित सामाजिकता और संवाद विकसित करना। इंटरनेट ऐंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) की ताजा रिपोर्ट में भारत में डिजिटल बाजार पर प्रकाश डाला गया है। देश में 50 करोड़ से अधिक सक्रिय इंटरनेट यूजर्स हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत से अधिक गांवों में हैं। लगभग 14 प्रतिशत यूजर्स 5 से 11 वर्ष की आयु वर्ग में हैं। इसका मतलब है, 7.10 करोड़ नाबालिग मोबाइल या होम वाई-फाई का उपयोग कर रहे हैं। ये सभी भी यूजर्स असुरक्षित श्रेणी में है। चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने से इन लाखों यूजर्स की सुरक्षा हुई है। रोपोसो और चिनगारी जैसे भारतीय सोशल वीडियो एप का तेजी से उदय हुआ है।

तीसरी जरूरत है डिजिटल ढांचा और विनिर्माण पर ध्यान देना। मोबाइल फोन संचार के हार्डवेयर से लेकर रक्षा विनिर्माण तक, पेमेंट गेटवे से ऊर्जा उत्पादन उपकरण तक, सभी क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भरता का विकास करना चाहिए। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मास्टरकार्ड और वीजा जैसे वैश्विक दिग्गजों के एकाधिकार का मुकाबला करने के लिए भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) एप और रूपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत की है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का निर्माण, जिस पर भीम और रूपे काम करते हैं, भारत की आत्मनिर्भरता की ओर उठाया गया शानदार कदम है। यूपीआई के तहत जून 2020 में 35 अरब डॉलर से भी अधिक के 1.34 अरब लेन-देन हुए हैं।

भारत को अपनी नीतियों में सुधार करने के साथ ही उपयोगी शिक्षा में निवेश बढ़ाना चाहिए। अच्छी खबर है कि सरकार सभी मोर्चों पर उत्सुकता से आगे बढ़ रही है। ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स’ और ‘मशीन लर्निंग’ जैसे पद अब सरकार की चिंता का हिस्सा हैं। पिछले बजट में यह वादा किया गया था कि पांच साल में 80 अरब रुपये खर्च करके डाटा सेंटर पार्क, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी और अप्लिकेशंस बनाए जाएंगे। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को भारत नेट फाइबर-टू-होम कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 60 अरब रुपये का प्रावधान भी कर रखा है। उम्मीद है, त्रुटिपूर्ण डाटा संग्रह प्रणालियों को नई प्रक्रियाओं के साथ तेजी से ठीक किया जाएगा।

कोविड बाद की दुनिया में भारत आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध दिख रहा है। हालांकि यही पर्याप्त नहीं है। शी जिनपिंग ने चीन और उसके संस्थानों में 2025 तक एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक के निवेश की घोषणा कर रखी है। इसके साथ ही, भारत को समान विचारधारा वाले देशों के साथ गठबंधन बनाना चाहिए। भारत और अन्य देशों को चीन के नेतृत्व वाले नियमों में फंसने से बचने के लिए प्रौद्योगिकी के अपने मानक गढ़ने होंगे। तकनीक हमारे भविष्य का नेतृत्व करे, यह हमारी आर्थिक सुरक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना देश की सीमाओं की रक्षा। आज सीमाएं आभासी हो गई हैं, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति तोपखाने की मारक क्षमता से भी अधिक मायने रखती है। चौथी औद्योगिक क्रांति की प्रौद्योगिकियां खुली और समतावादी हैं। भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में चमकने के लिए अपनी तकनीकी क्षमताओं का विकास करना ही होगा।


 

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