22-12-2023 (Important News Clippings)

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22 Dec 2023
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Date:22-12-23

Doctors & Rest of Us

New criminal code gives medical practitioners lighter punishment for acts of negligence. This needs a relook

TOI Editorials

The second iteration of Bharatiya Nyaya Sanhita, which will replace IPC, was passed by the Lok Sabha on Wednesday. Rajya Sabha passed it on Thursday. The bill was introduced in the House on December 12. In the version passed this week, there was an amendment to provide a special dispensation for registered medical practitioners.
Lighter penalty for negligence | In clause 106 of BNS, death caused by a rash or negligent act can lead to a jail term of up to five years and also a fine. However, in the case of medical negligence, the quantum of punishment has been diluted to a maximum of two years and a fine.

Doctors asked for it | Speaking on the bill, home minister Amit Shah said the amendment was introduced following a request from the Indian Medical Association.

Jurisprudence on medical negligence | Medical negligence attracts three provisions. The interpretation of these provisions has been shaped by case laws, of which two Supreme Court judgments are relevant.

Higher threshold | Case laws have provided medical practitioners with layers of protection from flimsy charges of negligence. The landmark case here (Jacob Mathew vs State of Punjab) drew a distinction between occupational negligence and professional negligence. It said that neither a simple lack of care nor an error of judgment is proof of negligence. These principles were reiterated in another apex court judgment two months ago. This verdict said: “To hold a medical practitioner liable for negligence, a higher threshold must be met.”

Domain expertise needed | Doctors were given protection from even filing of cases on account of the specialisation involved in medical procedures. For example, a private complaint cannot be entertained unless a complainant’s case is backed by the opinion of a qualified doctor. If the complaint gets past this stage, even the investigating officer needs to get a separate medical opinion. Even arrests are the exception rather than the rule.

The available evidence suggests that medical practitioners already receive a higher level of protection against complaints of negligence. Making a case of negligence is hard and successfully prosecuting one is harder. Given this level of protection provided by jurisprudence, there was no convincing case for IMA to lobby for a lighter punishment in the rare event a doctor is found guilty of negligence. At some future date, another amendment to BNS should take care of this.


Date:22-12-23

A Case to Build a Stronger Gilded CAG

ET Editorials

Dipping numbers of audits reports of GoI accounts revive the debate for a performance evaluation of the Comptroller and Auditor General. CAG has, over the years, faced questions over accountability, technical expertise and resource allocation. These questions regain currency with the apparent statistical evidence of selection bias. The scope of CAG’s oversight, however, is bound to change according to the nature of public spending, where states are now ahead of the Centre, and the gap will only open up with progressive devolution. Yet, there is merit in building institutional capacity that can cope with the necessity of a big government in an economy of the size of India.

The principal area of reform would be auditing digital expenditure. GoI is pushing digital transactions that are inherently more traceable than physical ones, and offer clearer policy solutions through data analytics. GoI is itself processing much more data now, which makes oversight easier. But its auditor needs to build strength in big data to keep pace with the structural transformation of government finance. A case in point would be cash transfers to beneficiary accounts. These can club several government welfare schemes and reduce the need for individual physical audits. But the need for forensic auditing does not go away.

Of course, long-standing issues linger over transparency in the appointment of CAG, conflicts of interest in the selection being skewed in favour of the administrative service, and the lack of technical expertise at the top. Successive governments have upheld the independence of this constitutional authority in manners of their choosing. It would be in their larger interest to invest in institutional strength the Constitution has envisioned for CAG.


Date:22-12-23

Revision sans vision

New laws have positive features, but bring no path-breaking change

Editorial

Law-making in the absence of a significant number of Opposition members does not reflect well on the legislature. The three Bills that replace the body of criminal laws in India were passed by Parliament in its ongoing session in the absence of more than 140 members. Even though the revised versions of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS, which will replace the IPC), the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (which will replace the CrPC) and the Bharatiya Sakshya Bill (instead of the Evidence Act) were introduced after scrutiny by a Parliamentary Standing Committee, they still required legislative deliberations in the full chambers, given their implications for the entire country. Many concerns that the Bills gave rise to could not be raised in Parliament as a result. A conspicuous aspect of the new codes is that barring reordering of the sections, much of the language and contents of the original laws have been retained. However, Union Home Minister Amit Shah’s claim that the colonial imprint of the IPC, CrPC and the Evidence Act has been replaced by a purely Indian legal framework may not be correct, as the new codes do not envisage any path-breaking change in the way the country is policed, crimes are investigated and protracted trials are conducted.

The improvements in the BNS include the removal of the outdated sedition section, as exciting disaffection against the government or bringing it into hatred and contempt is no more an offence, and the introduction of mob lynching (including hate crimes such as causing death or grievous hurt on the ground of a person’s race, caste, community, sex, language or place of birth) as a separate offence. Another positive feature is the government ignoring the panel’s recommendation to bring back adultery, struck down by the Supreme Court, as a gender-neutral offence. However, it is questionable whether ‘terrorism’ should have been included in the general penal law when it is punishable under special legislation. Grave charges such as terrorism should not be lightly invoked. On the procedural side, some welcome features are the provision for FIRs to be registered by a police officer irrespective of where an offence took place and the boost sought to be given to use of forensics in investigation and videography of searches and seizures. A significant failure lies in not clarifying whether the new criminal procedure allows police custody beyond the 15-day limit, or it is just a provision that allows the 15-day period to spread across any days within the first 40 or 60 days of a person’s arrest. Revisions in law cannot be made without a vision for a legal framework that addresses all the inadequacies of the criminal justice system.


Date:22-12-23

अपराध न्याय संहिताओं पर अमल चुनौतीपूर्ण है

संपादकीय

कोई कानून या संहिता कितनी अच्छी या बुरी है, यह तब पता चलता है, जब वह अमल में लाई जाती है। तीन क्रिमिनल लॉ भले ही संसद में असाधारण स्थितियों में पारित हो गए हों, लेकिन नागरिकों को ‘न्याय’ दिलाने के उद्देश्य वाला दावा इनके अमल से ही पता चलेगा। 31 सदस्यीय संसदीय समिति का मात्र कुछ बैठकों में इतने व्यापक बिल पर सम्यक चर्चा और संस्तुति, प्रक्रिया की शुद्धता पर प्रश्न खड़ा करता है। फिर यह अपेक्षा करना कि आम सांसद मात्र 48 घंटे में इन्हें पढ़-समझ कर पारित करें, सही कदम नहीं माना जा सकता। संसद में दो-तिहाई विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति में इनका पारित होना जनता में सकारात्मक संदेश नहीं देता। जहां तक न्याय प्रक्रिया के तमाम पहलुओं जैसे रिपोर्ट, चार्जशीट, कोर्ट द्वारा संज्ञान, जमानत और फैसले को समय-सीमा में बांधने का सवाल है, यह सुनने में तो अच्छा लग सकता है पर अमल में लाना आसान नहीं । भारत में पुलिस – आबादी अनुपात 152.80 प्रति लाख है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर से काफी कम है। लिहाजा पुलिस को समय-सीमा में बांधने पर अभियोजन की गुणवत्ता और खराब हो सकती है। फिर क्या कोर्स से अपेक्षा की जा सकती है कि वे निर्णय में जल्दबाजी करें। प्रयास भले ही अच्छा हो, अमल में लाना चुनौतीपूर्ण है।


Date:22-12-23

बहस के बिना पारित कानून मिमिक्री से ज्यादा खतरनाक

विराग गुप्ता,( सुप्रीम कोर्ट के वकील,’साइबर कानूनों से समृद्ध’ पुस्तक के लेखक )

संसद में ऐतिहासिक कानून पारित होने के समय बहस के बजाय विपक्षी सांसद मिमिक्री विवाद में पड़कर निलंबित हो बैठे हैं केंद्र सरकार भी महत्वपूर्ण कानूनों को फाइनल करने से पहले राज्यों के साथ ठोस परामर्श नहीं कर रही है। मुक्त अर्थव्यवस्था की आड़ में टेक और टेलीकॉम कंपनियों को फ्री हैंड देने से स्वदेशी उद्यम, रोजगार सृजन और राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलुओं की अनदेखी करना ठीक नहीं है। सरकार को यह समझने की जरूरत है कि औपनिवेशिक कानूनों को बदलने के चक्कर में संकट के नए दलदल बनने से विकसित भारत का सपना गड़बड़ा सकता है। इसके पांच पहलुओं को समझें।

1. संसदीय समिति की 52वीं रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की सर्वसम्मत कानूनी परिभाषा नहीं होने की वजह से बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई कमजोर है। उसी तरह से नए अधिनियम में टेलीकॉम की स्पष्ट परिभाषा नहीं होने से कानूनी जिम्मेदारी पूरी किए बगैर टेक महारथी आर्थिक दोहन का राजमार्ग बना लेंगे। ट्राई द्वारा जारी परामर्श पत्र के अनुसार पिछले साल जारी ड्राफ्ट में व्हाट्सएप, स्काइप और टेलीग्राम आदि को कानून के दायरे में लाने की बात कही गई थी। लेकिन विदेशी टेलीकॉम कंपनियों की लॉबीइंग के बाद नए कानून के दायरे से ओटीटी सर्विसेज को बाहर करने से अर्थव्यवस्था को भारी क्षति होगी। अधिनियम में लाइसेंस शब्द को खत्म करके अथॉराइजेशन शब्द का इस्तेमाल है। निजी क्षेत्र के व्यक्ति को मुखिया बनाए जाने के कानून से संचार जैसे सामरिक क्षेत्र में देश की सार्वभौमिकता कमजोर हो सकती है।

2. नए कानून में फ्रॉड, चीटिंग और अन्य अपराधों के लिए 3 साल की सजा और 50 लाख रुपए तक के जुमानि का प्रावधान है। लेकिन सिम कार्ड के लिए केवाईसी का नियम और अनचाहे कॉल के खिलाफ जुमान के प्रावधान तो कई सालों से कानून की किताबों में कैद हैं। इन सभी अपराधों की जड़ में डाटा की संगठित चोरी है। इसे खत्म करने के लिए ठोस नियम बनना बाकी हैं। संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पिछले 10 सालों में नियम नहीं बने। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट और अंतरिक्ष क्रांति के फेर में नए कानून के तहत नियम बन सकते हैं।

3. आपातकालीन परिस्थितियों में संचार प्रणाली में हस्तक्षेप और अधिग्रहण के लिए सरकार के पास कानूनी अधिकार होना ही चाहिए जो लोग प्राइवेसी के सीमित पहलू से नए कानूनों की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें टेलीकॉम कम्पनियों की जासूसी पर भी निगाह रखने की जरूरत है। कॉक्स मीडिया ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और गैजेट्स में लगे माइक हमारी बातचीत को सुनकर विज्ञापन का एल्गोरिदम तय कर रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल मैप में 6 करोड़ एक्टिव यूजर्स पांच करोड़ रोजाना सर्च कर रहे हैं। मैच में 3000 शहरों के लगभग 30 करोड़ भवन व 3 करोड़ व्यावसायिक स्थल चिह्नित हैं। बायोमेट्रिक और दूसरे डाटा का दुरुपयोग रोकने के लिए व्यावहारिक रोडमैप को नए कानून में शामिल करना चाहिए।

4. नए कानून के तहत सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी के बजाय प्रशासनिक निर्णय से होगा। इससे एलॉन मस्क की स्टार लिंक, अमेजॉन की कुदपर और एसटेल की वन वेब कम्पनियों को विशेष फायदा होगा। नए कानून में स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने के साथ 4-जी वाले स्पेक्ट्रम का 5जी में इस्तेमाल की अनुमति का प्रावधान है। टेलीकॉम सेक्टर का भारत की जीडीपी में 9% योगदान है। इसके बावजूद बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी सरकारी कम्पनियों का बेड़ा गर्क है।

5. अभी कीसी सांसद के यहां से 350 करोड़ की नगदी मिलने के बाद छिटपुट ही हलचल हुई। लेकिन तीन दशक पहले संचार मंत्री सुखराम के यहां से लगभग 3.61 करोड़ की नगदी मिलने पर सियासत में तूफान सा आ गया था। उसके बाद कैग की रिपोर्ट में स्पेक्ट्रम आवंटन से 1.76 लाख करोड़ के नुकसान के दावे ने यूपीए सरकार की कब्र खोद दी। नीरा राडिया टेप और ए राजा की गिरफ्तारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल गरमा गया था। 2-जी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए के स्पेक्ट्रम आवंटन को सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी ठहराते हुए 100 से ज्यादा टेलीकॉम लाइसेंसों को रद्द कर दिया था। इस विवाद के बाद भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या डेढ़ करोड़ से बढ़कर 88.1 करोड़ हो गई है। टेलीकॉम की भारी क्रांति के बावजूद स्पेक्ट्रम से सरकारी खजाने की आमदनी नहीं बढ़ी है।


Date:22-12-23

लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उपहास

अवधेश कुमार, ( लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में संसद के किसी सत्र में इतनी बड़ी संख्या में सांसद निलंबित नहीं हुए हैं जितने मौजूदा शीतकालीन सत्र में हो चुके हैं। इस निलंबन से सतही तौर पर यही ध्वनित हुआ कि सत्तापक्ष विपक्षी दलों के विरोध को सहन नहीं कर पा रहा है। क्या यही सच है? अब जब संसद का शीतकालीन सत्र एक दिन पहले ही समाप्त हो गया तब फिर इसका उत्तर तलाशते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपने निलंबन से कुछ मिनट पहले एक्स पर पोस्ट किया कि अपने संसदीय जीवन में वह पहली बार प्लेकार्ड लेकर वेल यानी स्पीकर के आसन के सामने गए और अब निलंबन की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने दलील दी कि निलंबित सांसदों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। क्या इसके बाद यह बताने की आवश्यकता है कि अधिकांश विपक्षी सांसदों ने जानबूझकर ऐसी स्थिति उत्पन्न की, जिससे उनका निलंबन हो जाए। वे कहने को भले ही दावा करें कि उनकी आवाज दबाई जा रही है, लेकिन देश के विवेकवान लोग इससे भलीभांति परिचित हैं कि विपक्षी सांसद सुनियोजित ढंग से ऐसा कर रहे हैं। उन्हें पता है कि प्लेकार्ड लेकर वेल में जाएंगे और समझाने पर नहीं मानेंगे तो उनका निलंबन होगा। प्ले कार्ड और नारेबाजी से उनका संदेश यही था कि आप हमें किसी तरह निलंबित करिए।

वर्तमान में अपनी गतिविधियों से विपक्ष ऐसा माहौल बनाना चाहता है, जिससे यह संदेश जाए कि मोदी सरकार संसद को सुरक्षित रखने में विफल रहने के साथ ही विपक्ष के सवालों से भी बच रही थी। यानी जब संसद सदस्य चर्चा कर नहीं सकते, आवाज उठाने पर निलंबन होगा तो फिर वहां रहें क्यों? लगता है कि देश में राजनीतिक अस्थिरता के माहौल का संदेश देने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। हाल में विधानसभा चुनावों के दौरान परास्त हुए विपक्षी दलों को संसद के माध्यम से नए सिरे से एकजुटता दिखाने का अवसर मिल गया है।

संसद की सुरक्षा में जिस प्रकार सेंध लगी, वह नि:संदेह गहरी चिंता का विषय है। उसकी गहन जांच-पड़ताल के साथ ही उस पर पर्याप्त चर्चा भी होनी चाहिए। हालांकि इसमें अड़ियल रवैया कारगर नहीं, लेकिन विपक्ष इसी पर अड़ा रहा कि संसद की सुरक्षा चूक पर गृहमंत्री अमित शाह उत्तर दें। वहीं लोकसभा अध्यक्ष का कहना था कि संसद परिसर की सुरक्षा का दायित्व उनके पास है तो वही इस पर जवाब देंगे। ऐसे में, गृह मंत्री का बयान आवश्यक नहीं। इस स्थिति में बीच का कोई रास्ता असंभव हो गया। विपक्ष की रणनीति ऐसी होनी चाहिए थी, जिसमें सरकार को उत्तर देने के लिए विवश किया जाए। इसके बजाय विपक्षी सांसद संसद भवन के मकर द्वार पर धरना देते हुए सदन की छद्म कार्यवाही का आयोजन करते रहे। इसी में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी। कई सांसदों ने इसका वीडियो बनाया।

सरकार का विरोध एक बात है, लेकिन विरोध का तरीका और उसमें आसन को लेकर ऐसे उपहासात्मक आचरण को देश सकारात्मक और अच्छी दृष्टि से कतई नहीं देखेगा। ऐसा करके विपक्ष ने प्रकारांतर से यही संदेश दिया कि वह केवल सरकार ही नहीं, बल्कि संसद के पीठासीन अधिकारियों के भी विरुद्ध है। लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति निर्वाचन के पूर्व किसी राजनीतिक दल के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर सभी दल उनकी भूमिका को निष्पक्ष मानकर ही व्यवहार करते हैं। वर्तमान समय में विपक्ष ने इस मर्यादा को भी दुखद तरीके से तोड़ा। आप अगर जानबूझकर प्लेकार्ड और तख्तियां लेकर वेल में जाते हैं, हंगामा करते हैं तो यह आसन का ही अपमान होता है।

यह भी एक तथ्य है कि अभी तक विपक्ष के किसी नेता ने संसद पर आतंकी हमले की बरसी पर सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोगों की आलोचना नहीं की है। इसके विपरीत उनकी भाषा में उनके प्रति सहानुभूति और समर्थन दिखता है। कुछ ने तो उनका महिमामंडन भी किया। आखिर वे इसे आक्रोशित बेरोजगारों द्वारा सरकार की विफलताओं को प्रकट करने वाला कार्य बताकर कैसा माहौल बना रहे हैं? ऐसी घटना का समर्थन देश में हिंसक अराजकता को प्रोत्साहित करेगा।

अभी तक की जांच रिपोर्ट से ऐसा कतई साबित नहीं होता कि छह लोगों के समूह का इस निंदनीय घटना के पीछे कोई सकारात्मक उद्देश्य था। ये प्रधानमंत्री मोदी, केंद्र सरकार, भाजपा और संघ परिवार के विरुद्ध अतिवादी विरोधियों द्वारा पैदा किए गए नफरत और विरोध की मानसिकता से भरे हुए जान पड़ते हैं। संसद को एक स्वर से इसकी निंदा करनी चाहिए थी तथा भविष्य का ध्यान रखते हुए एकमत से ऐसे सुरक्षित उपाय पर सहमत होना चाहिए था, जिससे सुरक्षा भी सुनिश्चित होती और आम आदमी का संसद के भीतर आवागमन भी नियमों के अंतर्गत जारी रहता।

ऐसा लगता है कि विपक्षी सांसद 1989 की तरह सामूहिक त्यागपत्र देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनकी रणनीति जो भी हो, 1989 और वर्तमान दौर की कोई तुलना ही नहीं है। तब भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर राजीव गांधी सरकार के विरुद्ध व्यापक आक्रोश था। रही सही कसर वीपी सिंह के विद्रोह ने पूरी कर दी। तब विपक्ष भी आज की तरह विभाजित नहीं था। आज आइएनडीआइए में शामिल दल तमाम मतभेदों के बावजूद भाजपा विरोध के नाम पर एक मंच पर तो आए, लेकिन कई दल ऐसे हैं जो सामूहिक इस्तीफे सरीखी किसी पहल का हिस्सा नहीं बनेंगे।

इसमें केवल बीजू जनता दल और वाइएसआर कांग्रेस ही नहीं, बल्कि आइएनडीआइए के कई दलों के सांसद भी शामिल हैं। खास तौर से पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम के बाद कई सदस्य अपनी बची हुई संसद सदस्यता को समाप्त करने का जोखिम नहीं लेंगे। यही कारण है कि आइएनडीआइए की बैठक में इस पर चर्चा शायद नहीं हो पाई। अच्छा यही है कि आइएनडीआइए अपने व्यवहार पर पुनर्विचार करे। अगर विपक्ष के नेता मानते हैं कि उनके मौजूदा तौर-तरीकों से 2024 के आम चुनाव में उन्हें लाभ मिलेगा तो उन्हें ठहरकर विचार करने की आवश्यकता है।


Date:22-12-23

खुले खनन से बेहतर है भूमिगत कोयला खनन

पीएम प्रसाद और बी. वीरा रेड्‌डी, ( कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और तकनीकी निदेशक हैं। )

भारत के ऊर्जा परिदृश्य में नाटकीय परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हम तेजी से सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। बदलाव की इस प्रतिस्पर्धा में हरित हाइड्रोजन, पंपयुक्त भंडारण जलविद्युत, गुरुत्व ऊर्जा भंडारण एवं ऊर्जा भंडारण प्रणालियां आदि शामिल हैं। कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को कम करने के लिए देश की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को ध्यान में रखते हुए सामूहिक उद्देश्य प्रदूषणकारी जीवाश्म ईंधन को त्यागना है। यही वजह है कि कोयला निशाने पर है।

जलवायु परिवर्तन के संकट को देखते हुए हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ना स्वागतयोग्य पहल है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी अड़चन है। भारत के विविध ऊर्जा स्रोतों में कोयला प्रमुख स्थान रखता है। देश के ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर तक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 15.7 अरब यूनिट वृद्धि के साथ सालाना आधार पर 139.76 अरब यूनिट पहुंच गया। इसके बावजूद देश के कुल 1,045.85 अरब यूनिट बिजली उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी मात्र 13.36 फीसदी ही है। कोयले से बनने वाली ऊर्जा की हिस्सेदारी नवीकरणीय ऊर्जा के मुकाबले 5.24 गुना अधिक यानी 732.09 अरब यूनिट है। नीति आयोग एवं कुछ स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक भारत में कोयले का इस्तेमाल 2030 तक चरम पर होगा और उसके अगले एक दशक तक यह इसी स्तर पर बना रहेगा। यह स्थिति तब है जब भारत विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने वाला देश है। यद्यपि कोयले की कीमत पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होने की आशा की जा रही है और देश में कुल ऊर्जा मांग लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि आवश्यक कोयले की मात्रा तो बढ़ जाएगी, लेकिन ऊर्जा हिस्सेदारी में इसका प्रतिशत घट जाएगा।

यदि भारत को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को हासिल करना है, तो उसके पास दो विकल्प हैं- या तो वह इसके इस्तेमाल में तेजी से कमी लाए अथवा पर्यावरण अनुकूल खनन प्रक्रिया अपनाए। पहला विकल्प तो लगभग असंभव है, क्योंकि इस मोड़ पर कोयले का उपयोग रोक देने से देश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसका उपयुक्त तरीका पर्यावरणीय अनुकूल खनन यानी भूमिगत खनन करना ही बचता है। खुली खनन पद्धति की अपेक्षा भूमिगत खनन के बहुत अधिक फायदे हैं। पर्यावरण के स्तर पर भी यह अधिक स्वच्छ तरीका है। दूसरा, इसके लिए अधिक भूमि खुदाई की जरूरत नहीं होती और भूमि अधिग्रहण के झंझट से बचने के साथ-साथ वनों की रक्षा भी होती है। इस तरीके को अपनाकर कृषि भूमि को बचाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, यह समाज अनुकूल भी है, क्योंकि इसमें लोगों को सामूहिक विस्थापन का सामना नहीं करना पड़ता और पुनर्वास एवं मुआवजे जैसी प्रक्रियाओं में नहीं जाना पड़ता। साथ ही रोजी-रोटी के पारंपरिक स्रोत भी खत्म नहीं होते। विशेष यह कि भूमिगत खनन से मिलने वाला कोयला बेहतर गुणवत्ता वाला होता है और इससे उच्च श्रेणी के कोयले का आयात कम करने में मदद मिलती है।

भारत में मुख्यत: खुली विधि से कोयला खनन होता है। वर्ष 2022 में पूरी दुनिया में कुल 8.5 अरब टन कोयले का उत्पादन हुआ। इसमें भूमिगत विधि से निकाले गए कोयले की मात्रा लगभग 55 फीसदी थी। इसके उलट, भारत के कोयला उत्पादन में भूमिगत की मात्रा केवल चार फीसदी ही रही। लेकिन, हमेशा से ऐसी स्थिति नहीं रही है। वर्ष 1975 में देश की प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की स्थापना के बाद पहले दशक में भूमिगत विधि से अधिक उत्पादन हुआ, बजाय कि खुली पद्धति के। वित्त वर्ष 1985 में पहली बार खुली विधि का पलड़ा भारी हो गया जब इससे उत्पादित कोयले की मात्रा 7.03 करोड़ टन हो गई और भूमिगत विधि से उत्पादित कोयले की मात्रा 6.03 करोड़ टन रह गई। इसके बाद यह खाई पाटी नहीं जा सकी। बीते 38 वर्षों में सीआईएल का खुली विधि से कोयला उत्पादन वित्त वर्ष 2023 की समाप्ति तक 9.64 गुना बढ़कर 67.77 करोड़ टन पहुंच गया, इसके विपरीत भूमिगत विधि से कोयला उत्पादन 57.8 प्रतिशत घटकर मात्र 2.55 करोड़ टन ही रह गया। इस गिरावट के प्रमुख कारण लगातार घाटे की ओर बढ़ता उत्पादन, भूमिगत खनन प्रक्रिया की लंबी अवधि, कुशल श्रमिकों का अभाव, स्वदेशी उपकरण बनाने वालों की अनुपलब्धता और विभागीय उत्पादन लागत का अधिक होना आदि रहे हैं।

परिवहन और सांख्यिकीय दृष्टि से वैश्विक औसत तक पहुंचना तो अब असंभव लगता है, लेकिन वित्त वर्ष 2030 तक भूमिगत विधि से कोयला उत्पादन को चार गुना बढ़ाकर 10 करोड़ टन करने के लिए सीआईएल ने महत्त्वाकांक्षी योजना तैयार की है। बेशक इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कंपनी को भारी चुनौतियों से गुजरना होगा, फिर भी एक केंद्रित नीति ढांचा और बड़े पैमाने पर पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रौद्योगिकी उपलब्ध होने पर यह संभव हो सकता है। घरेलू विनिर्माण और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए खनन उपकरणों का मानकीकरण भी इसमें खासी मदद कर सकता है।

भूमिगत खनन विधि को जो चीजें व्यावहारिक बनाती हैं, उनमें कुशल एवं प्रशिक्षित ऑपरेटर, ठेकेदारों को आउटसोर्सिंग, कुशल खदान डेवलपर और ऑपरेटर एवं बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली प्रौद्योगिकी की उपलब्धता शामिल है। इसमें भारतीय हालात के अनुकूल लगातार खनन करने वाले खनिक, मौजूदा उपलब्ध बुनियादी ढांचे के जरिये कम लागत पर निकासी के लिए पंच एंट्री विधि, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास प्रक्रियाओं जैसे मुद्दों से छुटकारा दिलाने उच्च तकनीक से लैस वॉल मशीनें भी जोड़ी जा सकती हैं। साथ-साथ पेस्ट फिल तकनीक भी लाभप्रद होती है। भूमिगत खनन विधि में खाली हुई जगह को भरने के लिए पारंपरिक रेत के बजाय फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जाता है। भूमिगत खनन विधि धरातल पर किसी प्रकार की अड़चन पैदा किए बिना चलती है।

खनन से पैदा हुए खड्डों में राख भराव का काम भी बहुत ही सावधानीपूर्वक किया जाता है। खुली विधि और भूमिगत विधि से 10 लाख टन कोयला उत्पादन में पीएम10 के उत्सर्जन का तुलनात्मक आकलन सीआईएल की परामर्शदाता कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग ऐंड डिजाइन इंस्टीट्यूट और यूनाइटेड स्टेट एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने किया था। इससे पता चला कि खुली विधि से खनन से प्रदूषण का वार्षिक भार 226.81 टन रहा, जबकि भूमिगत खनन से यह 0.823 टन रहा। पीएम10 का तात्पर्य 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कणीय पदार्थ से होता है। खुली विधि से खनन पर कुल भार का 52 प्रतिशत सीमा से अधिक भार हटाने एवं संबंधित कदमों के कारण होने का अनुमान लगाया गया था, जो भूमिगत खदानों में लागू नहीं है।

तुलनात्मक रूप से भूमिगत खनन विधि में सीओ2 उत्सर्जन खुली विधि के मुकाबले लगभग 24 प्रतिशत कम होता है। भूमिगत खनन से उत्पादित दस करोड़ टन कोयले पर सीओ2 उत्सर्जन अपेक्षाकृत 24 लाख टन कम होता है। भूमिगत खनन से जल प्रदूषण नहीं होता। आसपास शोर भी उल्लेखनीय रूप से कम होता है और बड़ी बात यह कि इससे धरातल पर उपजाऊ भूमि अप्रभावित रहती है। भूमिगत खनन की लागत खुले खनन के मुकाबले अपेक्षाकृत कम आती है। मौजूदा भू-राजनीतिक परिदृश्य में विकास के लिए ऊर्जा सुरक्षा में आत्मनिर्भरता बहुत महत्त्वपूर्ण कारक है। भारत में अन्य ऊर्जा स्रोतों के मुकाबले कोयला सबसे अधिक स्वदेशी स्रोत आधार उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है। भारतीय कोयला भंडार 361 अरब टन है, जिसका 170 अरब टन सुरक्षित श्रेणी में है। भूमिगत खनन से इन भंडारों पर कम से कम पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है। भूमिगत खनन विधि से कोयला उत्पादन में उठाए गए सकारात्मक कदम भविष्य में प्रगति के लिए बड़े कारगर साबित होंगे।


Date:22-12-23

सुरक्षा सर्वोपरि

संपादकीय

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक को आखिरकार लोकसभा ने मंजूरी दे दी। ये तीनों कानून अंग्रेजी हुकूमत के समय से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लाए गए हैं। नए प्रस्तावित कानूनों में कुछ कड़े प्रावधान किए गए हैं, तो कुछ अनावश्यक कानूनों को हटा दिया गया है। सरकार का कहना है कि अभी तक चले आ रहे कानून ब्रिटिश हुकूमत की सुरक्षा के मद्देनजर बनाए गए थे, जबकि नए प्रस्तावित कानून देश और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रख कर बनाए गए हैं, जो भारतीय मिजाज से मेल खाते हैं। जिन कुछ कानूनों का सरकार ने विशेष रूप से उल्लेख किया है उनमें पीट-पीट कर हत्या करने वालों को फांसी की सजा और राजद्रोह के खिलाफ कानून की जगह देशद्रोह कानून प्रमुख हैं। इसके अलावा आतंकवाद को परिभाषित करते हुए उसके दायरे में एकता, संप्रभुता और आर्थिक सुरक्षा को भी शामिल किया गया है। इन कानूनों का विशेष रूप से उल्लेख करने के पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट है। चूंकि इन्हीं मसलों पर विपक्ष सबसे अधिक सरकार पर निशाना साधने का प्रयास करता रहा है, इसलिए स्पष्ट किया गया कि सरकार को इन विषयों की विशेष चिंता है।

बदलती परिस्थितियों और जरूरतों के मुताबिक कानूनों की समीक्षा और उनमें बदलाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। जरूरत पड़ने पर संविधान में भी संशोधन किए जाते हैं। मगर सरकार ने दंड विधान से जुड़े सभी कानूनों की समीक्षा कर वर्तमान स्थितियों के मुताबिक उनमें बदलाव करने का जो कदम उठाया, वह निस्संदेह साहसिक कहा जा सकता है। ये तीनों विधेयक मानसून सत्र में ही सदन के पटल पर रखे गए थे। उनमें कुछ संशोधन रेखांकित किए गए थे, जिनके आधार पर उन्हें नए रूप में पेश किया गया। हालांकि अब भी विपक्ष की शिकायत है कि इन विधेयकों पर ठीक से चर्चा नहीं कराई गई। विपक्ष के ज्यादातर सदस्य चूंकि निलंबित थे, इसलिए इन विधेयकों पर चर्चा में उनकी भागीदारी नहीं हो सकी। इस तरह तीनों विधेयक केवल सत्तापक्ष की मंजूरी से पारित हो गए। इस शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चूंकि दंड विधान से जुड़े कानून संवेदनशील होते हैं, उनके हर पहलू पर बारीकी से चर्चा अपेक्षित होती है। मगर लोकसभा में विपक्ष की संख्या इतनी कम है कि उनके उपस्थित रहने पर भी इन विधेयकों के पारित होने में कोई बाधा नहीं आती।

पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे ऐसे लोगों पर राजद्रोह कानून के तहत मुकदमे चलाए गए, जिन्होंने सरकार की अलोचना की थी। इसलिए सरकार पर आरोप लगते रहे कि वह अपनी आलोचना को भी राजद्रोह मानती है। अब उस कानून को खत्म कर सरकार की आलोचना को दंड के दायरे से बाहर कर दिया गया है। मगर उसकी जगह जो देशद्रोह कानून लाया गया है, उसमें देश के खिलाफ चलाई जाने वाली किसी भी गतिविधि, यहां तक कि बोलने और लिखने पर भी कठोर दंड का प्रावधान है। इसलिए कुछ लोगों को आशंका है कि इस कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है। अच्छी बात है कि प्रस्तावित कानूनों में न्याय की गति तेज करने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिनके तहत मुकदमों को लंबे समय तक अदालतों में लटकाया नहीं जा सकता। अधिकतम चार महीने में फैसला देने का नियम है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रस्तावित कानून सचमुच नागरिकों और देश की सुरक्षा कर सकेंगे।


Date:22-12-23

समय के अनुरूप

संपादकीय

समूचे देश के सत्ता, संगठन, संस्था एवं उनके सक्षम अधिकारियों से चार साल तक चले विचार-विमर्श तथा इस दौरान डेढ़ सौ से अधिक बैठकों के बाद भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक बुधवार को लोक सभा से पारित हो गया है। ये विधेयक आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए की जगह लेंगे। इनके अधिनियम औपनिवेशिक काल के थे और इनमें से कई आज के लिए मुफीद नहीं रह गए थे। इन तीनों विधेयकों की प्राथमिकता भारतीयों को न्याय देना है। उनके मानवाधिकारों की रक्षा करना है। महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों, हत्या और राष्ट्र के विरुद्ध अपराधों को प्रमुखता दी गई है। 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के सामूहिक बलात्कार को पॉक्सो के साथ सुसंगत बनाते हुए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या उम्र कैद है। धोखे से यौन संबंध बनाने या सच्चे इरादे के बिना विवाह करने का वादा करने वाले व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान है ये नये एलिमेंट हैं। मॉब लीचिंग में मृत्यु दंड का प्रावधान है। पहली बार संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध और आर्थिक अपराध की व्याख्या करते हुए कैद और आर्थिक दंड के प्रावधान सख्त किए गए हैं। अपराध में सहायता करने वाले भी दंडित होंगे। राजद्रोह की जगह, देशद्रोह नाम दिया गया है और इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। भारतीय अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष और इनमें प्राण फूंकने वाले उपादानों को इसका आधार बनाया गया है। नये विधेयकों को पीड़ित – केंद्रिक बनाना एक विशेष गुण है। अपराध के शिकार व्यक्ति को अपनी बात रखने, सूचना और क्षतिपूर्ति का अधिकार होगा। अपराध को साबित करने के लिए इलेक्ट्रानिक के तमाम स्वरूपों को साक्ष्य रूप में शामिल करना भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रोग्रेसिव पक्ष है। हिरासत में रखे व्यक्ति की 24 घंटे पर स्थिति का ऑनलाइन अद्यतन करना ऐसा ही है। आज इलेक्ट्रानिक उपकरणों की व्यापक समावेशिता देखते हुए यह बढ़िया काम है। इसके साथ ही, नागरिकों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करते हुए अभियोजन रिपोर्ट पेश करने से लेकर मामले की सुनवाई और उसके फैसले तक की मियाद तय कर दी गई है। यह राहतकारी व्यवस्था है और इसकी बहुत आवश्यकता थी।


Date:22-12-23

दूरसंचार में सुधार

संपादकीय

“देश में आजादी से पहले गिनती के टेलीफोन हुआ करते थे, पर अब भांति-भांति के फोन सब्सक्राइबर की संख्या एक अरब की संख्या को पार कर चुकी है। जब 74 करोड़ से ज्यादा इंटनरेट उपयोक्ता हो गए हैं, तब दूरसंचार संबंधी कानूनों को बदलना बहुत जरूरी है। संसद में दूरसंचार विधेयक, 2023 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है और इसकी खूब चर्चा हो रही है। जिस देश में ज्यादातर लोगों के हाथों में फोन हो, वहां उससे संबंधित किसी कानून का बनना या बदलना स्वाभाविक ही रोचक विषय है। यह विधेयक उपग्रह स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन की अनुमति देता है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए लाइसेंस व्यवस्था को प्राधिकरण व्यवस्था से बदल देता है। कानून में उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के उपायों को मजबूत करता है और विवाद समाधान के लिए चार-स्तरीय संरचना भी प्रदान करता है। नया विधेयक इसलिए भी मायने रखता है, क्योंकि यह भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885) और वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम (1933) का भी स्थान लेगा। भारत में दूरसंचार क्षेत्र में जिस ढंग से बदलाव हुए हैं, उसमें निजी क्षेत्र की पकड़ बहुत मजबूत हो गई है। निस्संदेह, नया दूरसंचार कानून सरकार के हाथ मजबूत करेगा। विगत दशकों में हमने देखा है कि देश में सिम कार्ड एक तरह से गली-गली में बंटे हैं। मोटे तौर पर दो ही बड़ी कंपनियां मैदान में मजबूती से बची हैं, पर जब लगभग छह कंपनियां सक्रिय थीं, तब किसी भी मोहल्ले में लोगों से ज्यादा सिम कार्ड पाए जाते थे। जाहिर है, सिम कार्ड लेने के लिए फर्जीवाड़ा भी खूब हुआ। बढ़ती सुविधा के साथ साइबर ठगी को भी बल मिला, पर नए कानून के लागू होने के बाद अगर कोई गलत ढंग से सिम लेता है, तो उसे तीन साल की सजा या 50 लाख रुपये तक के आर्थिक दंड का भागी बनना पड़ सकता है। ऐसे कड़े कानून के बाद अगर फर्जी ढंग से सिम कार्ड का बंटना रुक जाएगा, तो यह निस्संदेह देशहित में होगा। इससे साइबर ठगी रोकने में भी मदद मिलेगी। ग्राहक सत्यापन में कड़ाई बरती जाएगी, इसकी शिकायत हो रही है, लेकिन भारत जैसे देश में, जहां तकनीक का दुरुपयोग आम बात है, यह उचित है। संदिग्ध या अपराधी ग्राहकों या उपयोक्ताओं पर निगरानी का भी साया रहेगा। गोपनीयता की चिंता जताई जा रही है, पर जरूरी होने पर गोपनीयता में सेंध सरकार के लिए मजबूरी है। सरकार किसी संदेश को बीच में ही रोकने में सक्षम होगी। हां, प्रेस को छूट दी गई है। वाट्सएप इत्यादि के जरिये होने वाली कॉल और ओटीटी मैसेजिंग की भी निगरानी संभव हो जाएगी। गौर करने की बात है कि दूरसंचार पर सरकार का कब्जा इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि दूरसंचार का ज्यादातर काम निजी कंपनियों के हाथों में है और निजी कंपनियों में प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से विदेशी पैसा भी लगा हुआ है। विशेष रूप से उपद्रवग्रस्त इलाकों में सरकार पहले भी किसी नेटवर्क को अपने हाथ में लेती रही है, अब इस कानून के जरिये उसे इस काम में आसानी होगी। आम आदमी के नजरिये से देखें, तो दूरसंचार के क्षेत्र को अच्छी सेवाओं के पैमाने पर अभी बहुत आगे जाना है और तकनीक को ज्यादा सहज होना है। इन कानूनों में किए गए अनेक प्रावधान बहुत जरूरी हैं, अगर यह भावी कानून आम आदमी को सुरक्षित करता है, तमाम तरह की ठगी से बचाता है, तो यह कानून सच्चे अर्थों में प्रशंसनीय हो जाएगा। ध्यान रहे, इस साल देश में दस लाख से ज्यादा साइबर ठगी के मामले हो चुके हैं।


Date:22-12-23

अब दंड के बजाय न्याय पर ज्यादा जोर

हरवंश दीक्षित

कानूनों में सुधार समय की मांग है और देश इस राह पर तेजी से बढ़ रहा है। संसदीय समिति की अनुशंसा के बाद ही आपराधिक कानूनों में व्यापक सुधार की पीठिका तैयार हो गई थी और अब भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 तथा मूलत: 1878 में तैयार की गई दंड प्रक्रिया संहिता की जगह नए कानूनों को 20 दिसंबर को लोकसभा की मंजूरी मिल गई है। देश के आम लोगों की नजर से भी यह खुशी की बात है। राज्यसभा से पारित होने तथा राष्ट्रपति की सहमति के बाद ये पुराने कानूनों की जगह ले लेंगे।सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय दंड संहिता को अब भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। मंशा यह है कि दंडित करने के बजाय लोगों को न्याय देने के प्रति हमारा ज्यादा ध्यान होना चाहिए। साक्ष्य से जुड़े कानून में वैज्ञानिक पद्धतियों को सुसंगत बनाते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से नया कलेवर दिया गया है। आम नागरिक की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता में व्यापक सुधार के बाद नए कानून का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को न्याय मुहैया कराना है। चूंकि फौजदारी कानून जनता के मन में न्याय बोध पैदा करने का सबसे सशक्त माध्यम है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि जरूरत के मुताबिक, उसमें सुधार करे।

इनमें संशोधन के सुझाव तो पहले भी आए थे, किंतु मूर्त रूप नहीं ले सके थे। मसलन, सन् 1971 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इनमें व्यापक सुधारों का प्रस्ताव किया था। उनके लिए सन् 1972 तथा उसके बाद 1978 में विधेयक भी पेश किया गया था, किंतु दोनों बार लोकसभा के भंग हो जाने से वह स्वत: समाप्त हो गया। फिर 2003 में मलिमथ समिति ने भी कुछ सुधारों का प्रस्ताव किया था। उसमें से कुछ को कानून बनाकर जोड़ा भी गया, किंतु वह पैबंद के रूप में ही रहा।नए कानूनों को न्याय की दिशा में बहुत बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। आम आदमी की पहली मांग यही होती है कि पुलिस या कोई दूसरी एजेंसी उसको बेजा परेशान न करे और दूसरी यह कि उसे समय से न्याय मिल जाए। इन विधेयकों में इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पहले से बेहतर व्यवस्था की गई है। पुलिस की मनमानी रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं तथा अदालतों में भी सुनवाई व विचार के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तय कर दिया गया है।आम लोगों की सबसे बड़ी शिकायत थाने में एफआईआर दर्ज करने और पुलिस के रवैये को लेकर रहती है। इसे सुधारने का प्रयास किया गया है। संज्ञेय अपराधों की सूचना अब मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकेगी। थाने में इसे दर्ज किया जाएगा, जिस पर सूचना देने वाले व्यक्ति को तीन दिन के अंदर हस्ताक्षर करना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि गिरफ्तारी के मामलों में पुलिस की मनमानी से निजात मिलेगी।

रिपोर्ट दर्ज करने में होने वाली हीला-हवाली दूर करने के लिए भी यह व्यवस्था की गई है। अब कहीं से भी ई-मेल से किसी अपराध की सूचना किसी थाने में दर्ज कराई जा सकेगी। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में यह साफ तौर पर कहा गया है कि पीड़िता के बयान को केवल महिला अधिकारी द्वारा ही दर्ज किया जाएगा।आम आदमी की दूसरी शिकायत पुलिस के व्यवहार को लेकर रहती है। बगैर लिखा-पढ़ी लोगों को थाने में बैठा लेने और उनके निकट संबंधियों को जानकारी नहीं देने तथा उनके साथ मानवीय व्यवहार न करने की शिकायतें आम हैं। अब गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम, उसकी पहचान तथा उसका नंबर उसकी वर्दी पर ऐसी जगह लिखा होना चाहिए, जहां उसे आसानी से पढ़ा और देखा जा सके। गिरफ्तारी के समय एक अभिलेख तैयार किया जाएगा, जिसे मौजूद गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाएगा। गवाहों में कम से कम एक व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के घर का सदस्य या मित्र या समाज का कोई सम्मानित व्यक्ति अवश्य होना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति का नाम दिया जा सकेगा, जिसे उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी जानी हो। गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने वकीलों से भी मिलने का अधिकार होगा।

अब तीन वर्ष से कम सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी से पहले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी तथा तीन से सात वर्षों तक की सजा वाले अपराधों में भी अभियुक्त को गिरफ्तार करने से पहले प्रारंभिक जांच से यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि अपराध किया गया है।अदालतों में होने वाली देरी को कम करने के लिए भी इस विधेयक में पुलिस व अदालतों के लिए समय-सीमा तय कर दी गई है। अब पुलिस के पास किसी भी मामले की जांच के लिए अधिकतम 180 दिनों का समय होगा। उसके बाद अदालत को 60 दिनों का समय दिया गया है, जिसमें अभियोग तय करने की कार्यवाही की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत को 30 दिन के अंदर ही फैसला देना होगा, जिसे सात दिनों के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा।लोक सेवकों से जुडे़ अपराध के मामले में जहां मुकदमा चलाने के लिए विभागीय अनुमति की जरूरत है, वहां निर्णय लेने वाले अधिकारी को 120 दिनों के अंदर ही उस पर निर्णय लेना होगा, यदि इस समय-सीमा में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो इसके बाद यह मान लिया जाएगा कि अनुमति दे दी गई है और मुकदमा चलाया जा सकता है। वैसे दुष्कर्म व महिलाओं के विरुद्ध होने वाले कुछ अपराधों तथा मानव तस्करी जैसे मामलों में किसी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी।सजा के मामले में भी एक ऐतिहासिक पहल की गई है। सामुदायिक सेवा को भी कुछ मामलों में सजा के रूप में मान्यता दी गई है। इससे भावावेश में अपराध करने वाले लोगों को पश्चाताप और मुख्यधारा में ही बने रहने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। मतलब, देश अब सकारात्मक सजा की ओर बढ़ चला है। कानून के इन अच्छे प्रावधानों का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी और उदारता की जरूरत पड़ेगी।


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