08-08-2023 (Important News Clippings)
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Date:08-08-23
It’s My (Digital) Life
Making businesses quickly pay big for breaching personal data will be one of the key benefits of data law.
TOI Editorials
It is Indians generating an increasing quantum of personal data that is truly powering India’s transition into a digital economy. But for too long questions about how this personal data is actually being used kept being dismissed as elitist concerns. This ‘wild, wild west’ period is thankfully coming to an end, as signalled by Lok Sabha passing the Digital Personal Data Protection Bill, 2023 yesterday. The broad goal is to ensure that the consumer-facing entity makes clear to the consumer the purpose for which her data is being collected, uses the data only for this purpose, and erases it after the specific purpose has been served. This transformation in data governance will be critically dependent on effective policing by the proposed Data Protection Board of India.
First, it must be swift in redressing consumer complaints of personal data breach. Second it must affect the core change, where the ‘passing the buck’ escape routes have now been closed. Instead of getting tricked into a labyrinth of data controllers, data processors and data brokers, pursue the accountability of the entity that is the first recipient of consumer information. Third, be swift too in imposing and collecting the penalties, including fines going up to ₹250 crore and higher if, say, a company has repetitively sold vital consumer information to numerous third parties.
All of us are generating data with our online activities everyday, from banking to paying utility bills to buying groceries and insurance to booking doctors’ appointments or flights or hotels. Many of us daily also register that our data is being passed on and on unrestrainedly. Because, for example, no sooner have we visited a car website that we are bombarded by phone calls, SMS messages, social media trespasses to sell us cars. Or think about how the leaked database of a NEET coaching centre can allow the targeting of families with false promises of guaranteed admission to a medical college. Think about how deeply financial and sovereign identity data are tied. Today a poor data security regime wantonly multiplies the dangers of misselling and fraud. Tomorrow’s promise is an ecosystem that respects the right of individuals to protect their personal data. Since the rules that will determine its actual efficacy are still awaited, the new legislation has its job cut out.
Privacy Safety Not Data-Use Regulation
Begin drafting AI rules immediately.
ET Editorials
Concerns have been raised that the Digital Personal Data Protection Bill, which was passed in Lok Sabha by voice vote on Monday, does not address the regulation of generative AI. Such concern may be misplaced as the nature of privacy protection is distinct from that governing use of data collected from consumers. The first deals with giving consumers rights to data they share with business and government. Privacy protection requires rules for collection, storage and deletion of individuals’ data. The second stage involves ensuring data is not used to subvert individual choice. Here, the need is to ensure access, transparency and accountability for the deployment of machine learning (ML) systems.
The two sets of rules will have to work in concert to avoid errors of judgement. AI can amplify biases in large data sets and reach erroneous conclusions that may be damaging for business and governance. Algorithms are proprietary, and seeking disclosure requires incursion into intellectual property, something India has traditionally not put much value in. Likewise, the human-machine interaction in decision-making is case-specific. Human accountability for machine-assisted decisions also needs a separate set of guidelines. These rules will also have to cater to technologies further down the pipeline, such as quantum computing, with even more scope for disruption than AI.
But data protection legislation on its own is inadequate to deal with the current state of technology. Generative AI is facing legal challenges over copyright infringement. This is one example why the regulatory architecture has to deal with ownership of data at all levels of processing. Medical breakthroughs based on population-wide data would, for instance, require some ceding of ownership alongside defined protocols on how AI will process it. India has taken a considerable amount of time to draw up privacy protection. Similar delay over making AI responsible would lend credence to worries that regulation is behind the curve. It should begin the process of drafting rules immediately.
Date:08-08-23
Neither the right to privacy nor the right to information
The Digital Personal Data Protection Bill 2023 makes the government less transparent to the people and ends up making them transparent to both the government and private interests.
Reetika Khera is a professor of economics at the Indian Institute of Technology Delhi.
‘Personal data bill will boost digital economy, says Nasscom.’ This industry response to the Digital Personal Data Protection (DPDP) Bill 2023 that was introduced in Parliament reveals the real purpose of the Bill — legalising data mining rather than safeguarding the right to privacy.
The right to privacy was reaffirmed by a nine-judge Constitutional bench of the Supreme Court in 2017. It set an international benchmark and illustrated the new challenges to the right to privacy posed by the digital age. The DPDP Bill 2023, which was introduced in the Lok Sabha last week, is an outcome of the debate around the right to privacy.
The right to information provides us access to government documents to ensure transparency and accountability of the government. Enacted as a law, the Right to Information Act (RTI) 2005 has played a critical role in deepening democratic practices. The much-awaited DPDP Bill 2023 ends up undermining our right to information, without doing much to protect our right to privacy.
Complementary or competing rights?
In a crucial way, the two rights complement each other. Broadly speaking, the right to information seeks to make the government transparent to us, while the right to privacy is meant to protect us from government (and increasingly, private) intrusions into our lives.
Yet, there are some tensions between the right to information and the right to privacy. For example, under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), mandatory disclosure provisions are meant to ensure that workers can monitor expenditure and also facilitate public scrutiny through social audits. Everyone has access to data about individuals registered under the Act, including when and how much was paid to each worker. The flip side of this, that has become apparent in recent times, is that unscrupulous operators can monitor, even scrape data systematically to swindle workers of their hard-earned wages (for example, showing up at their doorstep with offers of lucrative ‘savings’ or ‘insurance’ or with wares to sell).
However, the recently introduced DPDP Bill 2023 makes little attempt to deal with these hard questions. Instead, it makes the government less transparent to us while making us transparent to both the government and private interests.
The Bill states that it is “A Bill to provide for the processing of digital personal data in a manner that recognises both the right of individuals to protect their personal data and the need to process such data for lawful purposes”. Section 4(2) defines “lawful purposes” in the broadest possible manner as “any purpose which is not expressly forbidden by the law”. Thus, as scraping information on wages/pensions paid to workers/ pensioners or mobile numbers of government scheme beneficiaries from government portals is “not expressly forbidden”, data mining can merrily continue. Section 36 allows the central government to ask the Board, data fiduciary or others to “furnish such information as it may call for”. Sections 4(2) and 36 together make our data fair game for both government and private entities.
Undermining the Right to Information
The Right to Information Act 2005 anticipated some of these tensions and the consequent need to limit its own reach. Therefore, Section 8 of the RTI 2005 listed situations where “exemption from disclosure of information” would be granted.
Section 8(1)(j) grants exemption from disclosure if the information which relates to personal information sought “has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual”, unless a public information officer feels that larger public interest justifies disclosure. It set a high benchmark for exemption – “information which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature shall not be denied to any person.” The DPDP Bill 2023 suggests replacing Section 8(1)(j) with just “information which relates to personal information”.
This will undermine the RTI 2005. To give just one example, the current requirement for public servants (including judges, and Indian Administrative Service officers) to disclose their immovable assets will likely be off limits. This is indeed “information related to personal information”, but it serves a larger public interest (for example, to identify public servants with disproportionate assets).
Ignoring social, political and legal context
The DPDP 2023 suffers from other shortcomings. For instance, the Data Protection Board, an oversight body will be under the boot of the government as the chairperson and members are to be appointed by the central government (Section 19). The DPDP Bill 2023 attempts to pass off a lame-duck as a watchdog.
In Europe, the General Data Protection Regulation (GDPR) set a high standard for data protection. It has a strong watchdog that operates in a society with universal literacy, and high digital and financial literacy. For instance, in France, the data protection regulator was able to fine Google €50 million for violation of policies related to consent. Yet, Edward Snowden warned of the real danger of GDPR becoming a “paper tiger”, that “the problem isn’t data protection, the problem is data collection.” Restricting data collection is not even being discussed in India.
A weak board combined with the lack of universal literacy and poor digital and financial literacy, as well as an overburdened legal system, mean that the chances that citizens will be able to seek legal recourse when privacy harms are inflicted on them are slim.
संसदीय आचरण पर गंभीर रूप से विचार करना होगा
संपादकीय
भारतीय संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच ‘फाइट टु – फिनिश वॉर’ (एक-दूसरे को खत्म करने की हद तक युद्ध) चल रहा है। इस कड़वाहट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी वापस लोकसभा पहुंचे। क्योंकि उनकी दोष – सिद्धि पर देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने रोक लगा दी है। नैतिकता और राजनीतिक शिष्टाचार के तहत राहुल गांधी का सोमवार को सदन में वापस आना संविधान की शक्ति और संस्थाओं की ताकत दिखाता है। आज से सदन में मणिपुर हिंसा को लेकर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस भी है। प्रस्ताव का नतीजा सबको मालूम है, लेकिन प्रधानमंत्री का मणिपुर पर बोलना अहम् मुद्दा होगा। ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में शाब्दिक, भाषाई और व्यावहारिक मर्यादाएं बनाए रखते हुए पक्ष और विपक्ष विवाद और मतदान को तीखा और प्रभावी रखते हैं। क्या भारत की संसद में ऐसा आचरण संभव नहीं? सत्तापक्ष राहुल का स्वागत करता तो क्या सदन की गरिमा नहीं बढ़ती ? और राहुल गांधी ‘जो हुआ’ उसको भूलकर सदन में बोलने के पहले स्पीकर को (जो अनिवार्यतः मौजूद होंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस है) नमस्कार करने के साथ सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री को प्रणाम करें, तो इससे देश में राजनीतिक मर्यादा की एक नई शुरुआत नहीं होगी ? द्वंद्वात्मक प्रजातंत्र में हर राजनीतिक दल अपना स्पेस पाने के लिए दूसरे दल की नीतियों और नेताओं के आचरण की निंदा करता है, लेकिन क्या भारत में इसे व्यक्तिगत आचरण पर हमले की जगह नीतियों और पूर्व में किए वादों और उन्हें मुकम्मल करने में कोताही तक ही सीमित नहीं किया जा सकता ? दरअसल जब तक भ्रष्टाचार कानून सम्मत प्रशासन को अपने हिसाब से मोड़ता रहेगा, तब तक जनमंचों से संवाद में व्यक्तिगत आचरण मुख्य मुद्दा रहेगा। रास्ता एक ही है- संसदीय आचरण में कड़वाहट में मिश्री घोलने की कोशिश ।
Date:08-08-23
स्वायत्तता पर असर
संपादकीय
गत सप्ताह लोकसभा ने भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक 2023 को पारित कर दिया। इस विधेयक में कई महत्त्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव रखा गया है जो भारतीय प्रबंध संस्थानों (आईआईएम) की स्वायत्तता को सीमित करेंगे और इस दिशा में सरकार की नीति को पलटेंगे। मौजूदा कानून के मुताबिक संचालन मंडल आईआईएम के निदेशक का चयन करता है। यह चयन एक खोज-सह-चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है। परंतु कानून में बदलाव के बाद संचालन मंडल को ‘विजिटर’ की मंजूरी लेनी होगी। विधेयक के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति ही इस कानून के दायरे में आने वाले संस्थानों के विजिटर होंगे। इसके अलावा खोज-सह-चयन समिति में विजिटर द्वारा नामित एक सदस्य भी होगा। प्रभावी तौर पर देखें तो भारत के राष्ट्रपति या दूसरे शब्दों में कहें तो केंद्र सरकार अब आईआईएम के निदेशकों की नियुक्ति पर नियंत्रण रख सकेगी। चूंकि कानून निदेशक को संस्थान का मुख्य कार्यपालक अधिकारी मानता है और उससे उम्मीद है कि वह नेतृत्व प्रदान करेगा तो ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव सरकार को इन संस्थानों के संचालन में अहम हैसियत प्रदान करेगा।
नई व्यवस्था के मुताबिक विजिटर की शक्तियां केवल निदेशक की नियुक्ति तक सीमित नहीं होंगी। मौजूदा कानून के मुताबिक बोर्ड का चेयरपर्सन बोर्ड द्वारा चुना जाता है। प्रस्तावित बदलाव के मुताबिक अब उसे राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाएगा। विजिटर आईआईएम में जांच शुरू करा सकने का अधिकार भी रखेगा। उसके नतीजों के आधार पर वह निर्देश जारी कर सकता है जो आईआईएम प्रबंधन के लिए बाध्यकारी होंगे। सरकार आईआईएम के बोर्ड को निलंबित करने या भंग करने की शर्तें भी तय कर सकेगी। इन बातों को साथ रखकर देखें तो कानून में बदलाव सरकार को असीमित अधिकार देगा। वह उसे आईआईएम के संचालन को प्रभावित करने में सक्षम बनाएगा। आश्चर्य नहीं कि सरकार के रुख में बदलाव ने चिंता पैदा की है। हालांकि सरकार ने आश्वस्त किया है कि उसका इरादा हस्तक्षेप करने का नहीं है लेकिन चीजें कभी भी बदल सकती हैं। निश्चित तौर पर ऐसे महत्त्वपूर्ण संस्थानों में स्वायत्तता की आवश्यकता है। परिचालन के मामले में सरकार से स्वायत्तता संस्थानों को बदलते माहौल को अपनाने के योग्य बनाती है ताकि वे अपने व्यापक लक्ष्यों को हासिल कर सकें। हकीकत में 2017 के कानून के पीछे भी यही सोच थी जिसने आईआईएम को अधिक स्वायत्तता प्रदान की।
बहरहाल, इस बात पर जोर देना भी अहम है कि स्वायत्तता किसी भी तरह जवाबदेही को कम नहीं करती। उदाहरण के लिए यह कानून बोर्ड को स्वतंत्र एजेंसी या विशेषज्ञों का समूह नियुक्त करने का अधिकार देता है ताकि तीन वर्ष में कम से कम एक बार संस्थानों के प्रदर्शन का आकलन और उनकी समीक्षा की जा सके। अधिकांश आईआईएम इसका अनुसरण नहीं करते। संस्थानों की नियमित और स्वतंत्र समीक्षा समय के साथ उनकी गुणवत्ता सुधारने में मदद करती। विभिन्न आईआईएम की तुलना होती तो उनके बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती। निदेशकों की नियुक्ति और उनके कामकाज को लेकर भी दिक्कतें रही हैं और इस विषय से ठीक तरह से नहीं निपटा गया। ऐसे में आलोचक कह सकते हैं कि कानून के तहत दी गई स्वायत्तता का आईआईएम ने सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे कुछ मसलों के बावजूद आईआईएम जैसे संस्थानों में स्वायत्तता जरूरी है। अब जबकि सरकार ने इन संस्थानों के साथ अपनी संबद्धता का स्तर और उसकी प्रकृति बदलने का निर्णय लिया है तो उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि नई व्यवस्था किसी भी तरह से प्रबंध शिक्षा और शोध के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता की तलाश को प्रभावित नहीं करे।
Date:08-08-23
घटती गरीबी के विरोधाभास
जयप्रकाश त्रिपाठी
आंखों के सामने हकीकत चाहे जैसी हो, मगर नीति आयोग के दावों पर यकीन करें तो हमारे देश के 13.5 करोड़ से अधिक लोग अब गरीब नहीं रहे। गरीबी बढ़ने की रफ्तार 47 से घटकर 44 फीसद रह गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, ओड़ीशा और राजस्थान में गरीबों की संख्या तेजी से कम हो रही है। आकड़ों में यह गिरावट सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में चित्रित की गई है, जिसके मुताबिक, गरीबी 32.59 फीसद से घटकर 19.28 फीसद हो गई है और यह शहरों में भी 8.65 फीसद से घटकर 5.27 फीसद हो गई है! हालांकि रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा फिलहाल, पोषण, स्वास्थ्य-शिक्षा आदि बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहा है।
वस्तुस्थितियों के दूसरे पहलू पर ‘आक्सफैम’ की इसी साल (जनवरी 2023 में) आई रिपोर्ट तो कुछ और ही हकीकत बयान कर रही है। यह रिपोर्ट बताती है कि इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में हैं, जिनमें से 22.89 करोड़ लोग तो असहनीय गरीबी में जी रहे हैं, जबकि इस बीच देश में अरबपतियों की संख्या में 62.7451 फीसद इजाफा हो गया है। है न अचरज की बात। एक साथ, गरीबी घटने और अमीरों की संख्या बढ़ने के इस विषम अनुपात पर गहराई से नजर दौड़ाएं तो कुछ और ही सच्चाई सामने आती है। विश्वबैंक की ‘पावर्टी ऐंड शेयर्ड प्रास्पैरिटी-2022’ रपट के अनुसार, बीते दो वर्षों में देश के 5.6 करोड़ लोग अपनी निम्न मध्यवर्ग की हैसियत से फिसल कर गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए हैं। दुनिया भर में जो गरीबों की कुल संख्या 7.1 करोड़ बढ़ी है, उनमें से 80 फीसद तो अकेले भारत के हैं।
भारत की अत्यंत विषमतापूर्ण अर्थव्यवस्था का आकलन करने वाली ‘विश्व असमानता रिपोर्ट’ बताती है कि देश के कमजोर, वंचित परिवारों की नई पीढ़ी का भविष्य तेजी से असुरक्षित हो रहा है। शीर्ष दस फीसद प्रभुवर्ग राष्ट्रीय आय का 57 फीसद हजम कर रहा है और इस दस फीसद आबादी के शीर्ष एक फीसद अमीर 22 फीसद आय के मालिक बन चुके हैं, जिससे राष्ट्रीय आय में निचले स्तर के 50 फीसद की हिस्सेदारी सिमट कर सिर्फ 13 फीसद रह गई है। ऐसे हालात के लिए कई एक बुनियादी कारण हैं, जिन्हे यहां रेखांकित करना जरूरी लगता है। नीम चढ़े करेले की तरह भयावह महंगाई और बेकाबू बेरोजगारी इस हालात के लिए खाद-पानी का काम कर रही हैं।
पिछले कुछ दशक से आंकड़ों में दावे चाहे जो भी किए जा रहे हों, देश में बसावटों का जनतांत्रिक ढांचा गांव और शहर, दो इकाइयों में विभाजित है, जिनके बीच, अपनी आधारभूत संरचनाओं में भारी अंतर और हठधर्मी योजनाओं, आर्थिक उपक्रमों में अदूरदर्शिता-अन्यायसंगति के चलते, सभ्य-असभ्य विकास और पिछड़ेपन की पंचमेल खिचड़ी पक रही है। कई ताजा अध्ययन इसके साक्ष्य हैं कि श्रमबल, जमीन, पशुधन, अन्न, दूध, फल, सब्जियों आदि के लिए गांवों पर निर्भर शहरी अनुत्पादक तंत्र अथाह पूंजी की संगति में कारपोरेट महाशक्तियों की सहमति और साझेदारी तथा श्रम कानूनों की उदासीनता से व्यवस्थाओं के नाम पर, जीवन यापन के मुख्य आधार गांवों के उत्पादक वर्गों को नियंत्रित-संचालित कर रहा है, जिसकी रफ्तार बाजार पोषित आधुनिक विकास-प्रबंधन ने और तेज कर दी है, जिसकी कीमत हमारी जीवनदायिनी सुजला-सफला नदियां, दुर्गम पर्वतीय और बीहड़ जंगल क्षेत्रों तक चुकाने को विवश हैं। पूरा परिदृश्य किसी अगम-अथाह गह्वर में घिर चुका है।
कुछ पल के लिए मौजूदा चमक-दमक को आंखों से ओझल कर देखें तो इन असहनीय हालात में अभावग्रस्त लोगों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। विस्थापन के लिए अभिशप्त गांव के गांव उजाड़खंड होते जा रहे हैं। एक झटके में ऐसी आबादी की तादाद 19 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ तक पहुंच चुकी है। कथित विकास के नाम पर जारी जल-जंगल-जमीन को लीलती जा रही यह विनाशलीला पिछले एक साल (2022) में ही, आर्थिक अभावों के चलते पांच वर्ष से कम आयु वर्ग के 65 फीसद बच्चों को भूख की नींद सुला चुकी है।
एक ओर अपरिमित विकास के दावे हैं, दूसरी ओर निम्न-आय वाले परिवारों के ज्यादातर बच्चे आज भी स्मार्टफोन, टैबलेट, इंटरनेट जैसे शिक्षा के सुविधाजनक तकनीकी माध्यमों से वंचित हैं। दोहरे मानदंडों वाली इसी पटकथा के एक और पन्ने पर दर्ज है, कर्मचारियों की तनख्वाह में 3.19 फीसद की कटौती और सीईओ के वेतन में नौ फीसद तक इजाफा। जबकि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की अनुशंसा है कि न्यूनतम वेतन सीमा इस तरह निर्धारित की जाए, जिससे श्रमिक परिवारों की आवश्यक जरूरतें बाधित न हों।
इसी असमानता-विषमता की कोख से यह सच्चाई भी पैदा हुई है कि देश के सत्तर करोड़ लोगों की संपत्ति से ज्यादा पूंजी इक्कीस अमीरों के हिस्से हो चुकी है। गुजरे दो वर्षों में ही उनकी कुल संपत्ति में 121 फीसद के इजाफे के साथ, उनकी संख्या भी 101 से बढ़कर 166 हो चुकी है। बेतरतीब विकास, नवशहरीकरण की अवधारणाओं और आधुनिक बाजारों ने सूचना माध्यमों के जरिए ग्रामस्वराज्य के सपनों को तिरोहित-सा कर दिया है। इधर, सहजीवी ताना-बाना भी तेजी से तितर-बितर हुआ है, जिसका प्रभाव गहरे तक, खासकर ग्राम्य परिवेश के रिश्ते-नातों को अनुत्पादक बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहा है। समृद्धि के सपने कौन देखे, मनरेगा तक की कमर भी टूटी पड़ी है।
गौरतलब है कि गांवों, पिछड़े इलाकों से लगातार पलायन बढ़ता जा रहा है, दूसरी ओर मालदार वर्गों के लोग देश के महानगरों से उजड़ कर विदेशों में बसते जा रहे हैं। यह स्थिति बताती है कि हमारी विकास योजनाओं में निश्चित ही अदूरदर्शिता है। ऐसी स्थितियों में गांवों की आर्थिक आत्मनिर्भरता को पंख कैसे लगें, प्रश्न स्वाभाविक है। ‘कृषि उत्पाद नीति’ के तहत खाद्यान्न के भारी आयात ने गांवों के पूरे फसली ढांचे को ही चरमरा कर रख दिया है। सोचिए कि जब पचास लाख टन दाल हम विदेशों से मंगा लेंगे, तो बुंदेलखंड की ‘दालों के कटोरे’ की कैसी गत बन जाएगी। लगभग 130 लाख टन खाने का तेल भी विदेशों से आयात हो रहा है। आयात बिल देश के कुल कृषि बजट से तीन गुना ज्यादा हो चुका है। बीते एक दशक में ही आयात बिल डेढ़ सौ फीसद तक बढ़ गया है। यह पूरी व्यूह रचना कारपोरेट घरनों और शहरों को समृद्ध बनाने के लिए गांवों के सीने पर मूंग दल रही है। ऐसे में गरीबी, भुखमरी गांवों में बढ़ेगी नहीं तो और क्या होगा!
यह किसे पलट कर सोचने की फुर्सत है या यह सवाल भी क्यों नहीं निर्णायक लगना चाहिए कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में देश के 51 फीसद किसान क्यों खेती छोड़ना चाहते हैं? क्या ग्राम स्वराज्य की अवधारणा गलत थी, जो किसानों को लूटने के लिए गोदामों में भंडारण की सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई। आज कृषि नीतियां वे अधिकारी बनाते हैं, जिनके पास मात्र कागजी कृषि समझ है। जय जवान जय किसान का नारा तो कब का पीला पड़ चुका है। तभी तो देश के नए अरबपतियों में बत्तीस स्वास्थ्य क्षेत्रों के, सात दवा उद्योग तक के शुमार हो जाते हैं, लेकिन कोई एक भी कृषक शामिल नहीं हो पाता है। इसीलिए, कभी हमारी समृद्ध संस्कृति के प्रतीक रहे गांवों में गरीबी घटने के दावों पर विश्वास करना आज मुश्किल हो जाता है। यह सब ऊपर-ऊपर थोपने-दिखाने के लिए ‘अमीरी में गरीबी की मिलावट’ जैसा लगता है।
Date:08-08-23
आखिर डरते क्यों हैं राज्य
जयसिंह रावत
अन्ना हजारे के आंदोलन के फलस्वरूप 1 जनवरी 2014 को अस्तित्व में आए भारत के लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम की धारा 63 में कहा गया था कि संसद द्वारा पारित इस अधिनियम के लागू होने के एक साल के अंदर सभी राज्यों की विधानसभाएं इस एक्ट के अनुरूप लोकायुक्त कानून बनाएंगी और उस कानून के आधार पर राज्यों में लोकायुक्त का गठन होगा, लेकिन 9 साल गुजर गए और देश के 28 राज्यों में से उत्तराखंड सहित 8 राज्यों ने लोकायुक्त का गठन नहीं किया। कुछ राज्यों में लोकायुक्त संगठन में न्यायिक सदस्यों के पद खाली हैं। कुछ राज्यों ने अब तक कानून तक नहीं बनाए, जबकि सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए राज्यों को फटकार लगा चुका है।
भ्रष्टाचार देश के सामने एक गंभीर चुनौती बन कर खड़ा है। सर्वोच्च अदालत भी कह चुका है कि भ्रष्टाचार नागरिकों के समानता और जीवन के अधिकार संबंधी संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है। वास्तव में भ्रष्टाचार निष्पक्षता, समानता और पारदर्शिता के सिद्धांतों को कमजोर करता है, जो नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। भ्रष्टाचार अक्सर सार्वजनिक संसाधनों के दुरु पयोग, रितखोरी, गबन और सत्ता के दुरुपयोग के साथ-साथ अन्य प्रकार के कदाचार को जन्म देता है। अभी भ्रष्टाचार के मामलों में जांच कराना या न कराना शासन-प्रशासन के हाथ में है, लेकिन लोकायुक्त व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति सीधे लोकायुक्त से किसी के भी खिलाफ जांच की मांग कर सकता है। लोकपाल का डर ही था कि 1968 से लेकर 2013 तक संसद लोकपाल का कानून पास नहीं कर सकी। लोकपाल कानून बनने के 5 साल बाद केंद्र में पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल के तौर पर नियुक्ति हो सकी मगर उनका कार्यकाल 27 मई 2022 को पूर्ण होने के बाद भी नए लोकपाल की नियुक्ति के बिना केंद्र में प्रभारी लोकपाल से काम चलाया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशल इंडिया की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार लोकपाल-लोकायुक्त कानून के अस्तित्व में आने के बाद भी 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में से 9 ने अभी तक केंद्रीय कानून के अनुरूप या समरूप अपने लोकायुक्त कानून में संशोधन नहीं किया। देश के 28 राज्यों के साथ ही 3 केन्द्र शासित प्रदेशों से जुटाये गये इन आंकड़ों के अनुसार 8 ने लोकायुक्त का गठन नहीं किया। इन राज्यों में उत्तराखण्ड, असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पुडुचेरी हैं। जम्मू-कश्मीर में जो संस्था थी वह भंग है।
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के हस्तक्षेप के बाद भी उत्तराखण्ड जैसे कुछ राज्यों ने लोकायुक्त के गठन की पहल नहीं की। सन 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने 12 राज्यों के मुख्य सचिवों कोअपने यहां यथाशीघ्र लोकायुक्तों के गठन के निर्देश दिये थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशल की रिपोर्ट के अनुसार 22 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में सभी आवश्यक उपलोकायुक्तों (सदस्य) की नियुक्ति नहीं हुई। आज एक देश एक कानून की बात तो होती है मगर लोकायुक्त कानूनों में एकरूपता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जहां शिकायत दर्ज करने का शुल्क मात्र 3 रुपये है, वहीं गुजरात और उत्तर प्रदेश में यह शुल्क 2000 रुपये रखा गया है। कुछ राज्यों ने संसद द्वारा पारित लोकायुक्त कानून के मजमून को अपनाने की बजाय अपनी सुविधानुसार कानून बना दिए।
उत्तराखण्ड अपना अलग कानून बनाने का तर्क देकर मौजूदा कानून के अनुसार लोकायुक्त का गठन नहीं कर रहा है। न्यायालयों के निर्देश के बावजूद लोकायुक्त का गठन करने की बजाय राज्य सरकार समान नागरिक संहिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है जबकि केन्द्र सरकार स्वयं समान नागरिक संहिता बनाने जा रही है। अगर केन्द्र का कानून बनता है तो अनुच्छेद 254-क के अनुसार उत्तराखण्ड के कानून का अस्तित्व नहीं रह जाता है। शासन प्रशासन में शुचिता और सुशासन के लिए एक सशक्त भ्रष्टाचार विरोधी संस्था की वकालत सन्1960 के दशक से शुरू हो गयी थी। इस तरह की एक संस्था की परिकल्पना सबसे पहले 1963 में विख्यात न्यायविद् डा एल.एम.सिंघवी ने की थी। कई चरणों के बाद 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। केन्द्र में लोकपाल-लोकायुक्त कानून आने के बाद ओडिशा पहला राज्य था जहां 14 फरवरी 2014 को संसद द्वारा पारित कानून के मुताबिक लोकायुक्त कानून बना था और उसके बाद उत्तराखण्ड दूसरा राज्य था, जिसका लोकायुक्त कानून 26 फरवरी 2014 को अस्तित्व में आया था। लेकिन इतने साल बाद भी उस कानून के अनुसार उत्तराखण्ड को एक अदद लोकायुक्त नहीं मिल सका। 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद मौजूदा कानून को नकार कर 100 दिन के अंदर एक नया मजबूत लोकायुक्त कानून लाने के साथ ही लोकायुक्त के गठन का वायदा किया गया था लेकिन न तो नया कानून आया और न ही सौ दिन की बजाय 6 साल गुजरने पर भी नया लोकायुक्त अस्तित्व में आया। ऐसी ही मिलती जुलती कथा अन्य उन राज्यों की भी है जो लोकायुक्त से वंचित हैं।
मणिपुर में जांच
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर के संबंध में जो जरूरी फैसला किया है, वह स्वागतयोग्य है। मणिपुर हिंसा के पटाक्षेप और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक साथ अनेक फैसले लिए हैं। सीबीआई जांच की निगरानी का काम पूर्व उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक दत्तात्रेय पडसालगीकर को सौंपा गया है। जांच और राहत कार्य के लिए तीन न्यायाधीशों का एक पैनल बनाया गया है, जिसकी कमान जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को सौंपी गई है। चूंकि इस पैनल को महिलाओं के बीच काम करना है, इसलिए अन्य दोनों सदस्य जज भी महिलाएं हैं। ये फैसले बहुत तार्किक और न्यायपूर्ण हैं, जिनसे लोगों के भरोसे को बल मिलेगा। पैनल के सामने महिलाएं खुलकर अपनी पीड़ा रख पाएंगी। चूंकि मणिपुर में हिंसा और दंगा संबंधी 6,500 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, इसलिए सीबीआई के लिए तमाम मामलों की जांच करना आसान नहीं है। अत: महिलाओं की निर्मम हिंसा के 12 मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी गई है। यदि इन सभी मामलों में सीबीआई दोषियों को सजा दिलाने में कामयाब होती है, तो इसका व्यापक संदेश मणिपुर और पूरे देश में जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसले लिए हैं, उनमें निष्पक्षता बहाल करने की पूरी कोशिश नजर आती है। अभी तक मणिपुर में राज्य सरकार का जो रवैया रहा है, उसे लगातार कठघरे में खड़ा किया जा रहा है। उसकी कमी की वजह से मणिपुर में जातीय हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही और अब तक 160 से अधिक लोगों की जान चली गई है। हजारों लोग घायल हुए हैं और अपने घर से विस्थापित लोगों की संख्या हजारों में है। लोगों की घर वापसी से पहले उनके विश्वास की बहाली ज्यादा जरूरी है। जब कानून व जांच की प्रक्रिया यथोचित ढंग से काम करने लगेगी, तो लोगों में भरोसा जगेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि जांच में स्थानीय लोगों को नहीं, बाहर के अधिकारियों को काम सौंपा जाए। न्यायालय पूरी जांच को व्यापक रूप से देख रहा है। पहले दो महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा के संबंध में ही संज्ञान लेने की अपील की गई थी, लेकिन न्यायालय ने समग्रता में मामलों को देखते हुए निर्देश दिए हैं। जाहिर है, मणिपुर में जिस पैमाने पर हिंसा हुई है, उसे समग्रता में देखते हुए ही समाधान संभव है। कानून को अपने हाथ में लेने वाला और देश को सांस्कृतिक-सामाजिक रूप से कमजोर करने वाला कोई भी दोषी तत्व बचना नहीं चाहिए।
यह बात गौर करने की है कि हाल के वर्षों में पहली बार किसी राज्य में दंगे की ऐसी व्यापक जांच होने जा रही है और निगरानी की कमान सर्वोच्च न्यायालय के हाथों में है। क्षेत्रीय व दलीय राजनीति का मिजाज जिस तरह से बदल रहा है, उसमें निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की उम्मीद दुर्भाग्य से घटती चली जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि मणिपुर सरकार अगर स्वयं ही पूरी सजगता से काम करती, तो यह नौबत ही नहीं आती। लोगों को समझाने और समन्वय के साथ चलने में राज्य सरकार नाकाम रही है। भूलना नहीं चाहिए, सरकारों का पहला दायित्व सुरक्षा देना है। अगर सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं होती है, तो शासन का आधार भी कमजोर हो जाता है और लोग अराजकता के शिकार हो जाते हैं। मणिपुर में शासन और शांति की बहाली के लिए अब राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय की सहयोगी बनकर चलना चाहिए।