22-07-2022 (Important News Clippings)
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Date:22-07-22
Rules With Rights
GoI’s right that social media must be accountable. But what’s objectionable must be defined very narrowly
TOI Editorials
Amendments to rules governing digital intermediaries, first notified in February 2021, are likely to be formalised soon. These come in the backdrop of an ongoing case in the Supreme Court. GoI has challenged the interim orders passed by different high courts on specific provisions of the 2021 rules. Current amendments, however, are focussed on disciplining social media. India’s not an outlier in this. Protection from third party liability on account of content it hosts has fuelled social media’s growth. But appalling content that finds an outlet because of safe harbour status enjoyed by social media is now under global scrutiny.
However, any change to the rules should sharply and permanently distinguish social media platforms from news media content hosted online. News media is already regulated, and it has its own gatekeeping.
On social media posts, while tech majors running these platforms must be held accountable, what is deemed as objectionable content must be defined in the narrowest possible sense. Which is to say that removal of safe harbour provisions, which is a good thing, shouldn’t mean taking a hammer to anything governments of the day, whether in the Centre or states, don’t like, which would be a very bad thing. There’s a perfectly workable common sense approach to figuring out what content is truly objectionable. It bears pointing out that draft amendments, which were placed in the public domain in June, describe GoI as the guarantor of citizens’ constitutional rights. Surely, it’s SC that assumes that role under Article 32, which was described as the Constitution’s soul during constituent assembly debates. Social media can’t keep getting away with it. But constitutional rights can’t get whittled either.
Date:22-07-22
How To End The Jail Mania
A Bail Act may not be a be-all and end-all solution, but it may be a good starting point
Neha Singhal and Naveed Mehmood Ahmad are, respectively, Team Lead and Senior Resident Fellow, Criminal Justice at the Vidhi Centre for Legal Policy.
Process is punishment’ – an expression we’ve become all too familiar with, was most recently put to use by the Chief Justice of India to describe the existing crisis in the criminal justice system.
The Supreme Court also passed a judgment responding to this very sentiment. It issued a series of guidelines to grapple with the problem of unwarranted arrests, incarceration of undertrials and infringement of personal liberty. It asked investigative agencies to follow the procedure for arrest as laid down under the Code of Criminal Procedure (CrPC), which unfortunately required reiteration. It also recommended the enactment of a special law to streamline the process of granting bail, a “Bail Act”.
Suspicion of processes
The court’s judgment repeatedly stressed on three fundamental presuppositions of a criminal trial – presumption of innocence; jail being an exception; and the sanctity of personal liberty. It called arrest a “draconian measure” that must be used “sparingly”. In essence, it stated that arbitrary arrests and denial of bail are the hallmark of a police state.
It might seem to many that SC is stating the obvious – after all these are fundamentals of criminal law that every law student is well-versed in. But the landscape of our law and its implementation tells us that these ‘fundamentals’ are not fundamental at all to our lawmakers and police forces – they are words that are ignored whenever they are deemed to be inconvenient.
We have 25 central and state preventive detention laws that seek to control everyday crime through a parallel machinery – one where a person can be detained on mere suspicion and never be put to trial. Offences relating to terror, drugs, sexual abuse against children (to name a few) are all subjected to strict bail restrictions and presumption of guilt. All these laws, on the very face of it, betray a deep suspicion of criminal processes. In fact, legislators who have made all these laws have pinned the (perceived) proliferation of crime in the country to the failure of the judicial system in dispensing speedy justice.
In 2020, 89,405 persons were detained under preventive detention laws, another 70 lakh were preventively arrested under various provisions of the CrPC. These included thousands of arrests under provisions that do not even provide for arrest. Process, it would seem, is intended to be the punishment.
How can the court’s suggestion pave the way for reform?
SC has limited its observations of enacting a Bail Act to arrests under ordinary law – the Indian Penal Code and special laws (laws specifically dealing with money laundering, violence against women etc). Here, the court has correctly captured the magnitude of the problem. Over 68 lakh persons were arrested for crimes under ordinary law in 2020. The number of arrests is an alarming fact in itself, but matters are made worse by the capricious application of bail provision by our courts. There are conspicuous inconsistencies in who gets bail, who does not and at what stage of the trial. This is because Section 437 of the CrPC, which deals with bail, restricts bail in offences punishable with death and life imprisonment and leaves unfettered discretion in the hands of every judge who hears a bail case.
An exclusive law on bail, as suggested by the court, might help address the inadequacies of the current bail system in the country, if it makes explicit the following foundational principles of criminal law:
● Bail must be recognised as a general right.
● Bail can be rejected only if the court finds substantial grounds to believe that the accused will fail to surrender, commit an offence, or interfere with witnesses if released on bail.
● Bail is not to be denied as a form of punishment.
This bail law, being a special statute, will override all special laws that make securing bail onerous. The bail law will ensure that no matter the perceived gravity of an offence, the criminal process will remain sacrosanct. Our criminal justice system, as it stands today, is a complex labyrinth, in which many people find themselves getting hopelessly lost. To make this system more responsive to our people, this bail law must provide for simple processes, rein in overzealous prosecutors and investigation agencies, address the anomalies of judicial discretion in deciding bail applications, and provide for the Annual Confidential Reports of judges who routinely deny bail to be subject to strict scrutiny.
Having such a law should curtail our dependence on SC having to hear and grant bail in cases. It will also be a massive step towards a systemic reform in the criminal justice system as a whole, where process is no longer the punishment.
Date:22-07-22
Welcome relief
It is not a good sign that Supreme Court has become the sole forum to protect personal liberty
Editorial
There is a sense of relief among everyone who values personal liberty and free speech, following the grant of interim bail to Mohammed Zubair, co-founder of fact-checking website Alt News. Given that multiple cases were registered for the same alleged offence, most of them based on tweets, personal liberty and freedom of expression were both under threat. In the face of an assertive executive in times of majoritarian nationalism, it has become normal for magistrates to comply with any demand for the police to remand those brought before them to custody and to deny them bail regardless of the merit or lack of it in those cases. In the case of Mr. Zubair, it was quite palpable that he was being hounded by the police acting on complaints manifestly motivated by communal considerations. Apart from the first FIR in Delhi based on a 2018 tweet referencing a scene in a film from the early 1980s, he has been accused of receiving foreign donations without a licence to do so. Further, some obviously trivial and absurd cases of insulting religious feelings based on innocuous tweets have made it quite clear that the investigation is not so much about what he said as about how he could be harassed and hounded to the point of making him leave his vocation of fact-checking and silence his voice. Everyone must, therefore, welcome the judicial pushback from the Supreme Court in seeing through the game plan behind the registration of multiple FIRs at the instance of votaries of Hindutva.
The Bench did not proceed to quash the various cases against Mr. Zubair, but it has ordered the clubbing of all cases and transferring the investigation to the Delhi Police. As a consequence, the Special Investigation Team formed by the Uttar Pradesh Police to initiate a wide-ranging probe against him has been ordered to be disbanded. The virtues of the order are not limited to the grant of relief. In the process, the Bench has recognised that some FIRs are similar in content and that there is an effort to subject him to “endless rounds of proceedings before diverse courts”. It has also declined to bar him from tweeting further, noting that no one’s voice could be stifled like that when anything said in the public domain was open to scrutiny for possible transgressions of the law. This is a blow for free speech at a time when some courts impose gag orders as part of the conditions for grant of bail. That it needed the country’s highest court to grant such relief is a sad commentary on the state of affairs in the country. The overall atmosphere is so vitiated by state-backed majoritarianism that the Supreme Court has become the only forum for protecting personal liberty, while the lower judicial echelons do not seem to be up to the task.
कर्ज में दबे राज्य बेलगाम खर्च से बाज नहीं आ रहे
हरिवंश, ( राज्यसभा के उपसभापति )
आर्थिक प्रश्न इतिहास के ड्राइविंग फोर्स (चालक) हैं। आज भी हैं, अतीत में भी रहे हैं। भविष्य गढ़ने के भी सूत्र हैं। इसलिए लोक जीवन की मुख्यधारा में मूल बहस के केंद्र ‘आर्थिक प्रसंग’ हों, इसमें ही मुक्ति है।
सामाजिक बदलाव व राजनीतिक क्रांतियों के मूल में, मार्क्स ने माना है आर्थिक कारण ही होते हैं। एंगेल्स एक कदम आगे बढ़ा, कहा इतिहास का सबसे निर्णायक तत्व आर्थिक मुद्दे ही हैं।
233 वर्षों पहले जुलाई माह में हुई फ्रांसीसी क्रांति या अब जुलाई में ही श्रीलंका संकट के मूल में आर्थिक प्रश्न ही हैं। इस इतिहास से दुनिया चलाने वाले शासकों के एक बड़े तबके ने बहुत कुछ सीखा है। पर शासकों का एक बड़ा हिस्सा आज भी फ्रांसीसी शासकों की तरह आग से खेल रहा है। वह भी लोकतंत्र में।
मशहूर प्रसंग है कि फ्रांस की सड़कों पर जन-आक्रोश के स्वर सुनकर लुई सोलहवें की सम्राज्ञी मेरी ने पूछा, कैसी आवाज है? उन्हें बताया गया, भूखे लोग ब्रेड मांग रहे हैं। रानी ने फरमाया, ब्रेड की किल्लत हो तो उन्हें केक खाने को कहें।
रिजर्व बैंक बुलेटिन (जून, 2022) में विशेषज्ञ अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट छपी है। ‘स्टेट फाइनेंस : अ रिस्क एनालिसिस’ (राज्य वित्त : खतरों का एक विश्लेषण)। इसमें दस राज्यों की आर्थिक चुनौतियों एवं खतरों के तथ्य हैं। सालाना, देशभर के सभी राज्यों के कुल खर्च का आधा यही दस राज्य व्यय करते हैं। इनका कुल राजस्व, वार्षिक सूद अदायगी करने की स्थिति में नहीं है। मूल कर्ज चुकाने की बात तो सपना है। पिछले पांच वर्षों से तीन राज्यों का कर राजस्व लगातार घट रहा है। यानी आमदनी घट रही, खर्च बढ़ रहा है।
इस पूरी बीमारी की जड़ क्या है?
आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपैया? नहीं, बल्कि आमदनी से कई गुना खर्च।
बेलगाम खर्च- बिना भविष्य सोचे, और तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए। कुछ राज्यों ने भलीभांति यह सब जानते हुए भी श्रीलंका की राह अपना ली है। उत्तर के सीमावर्ती एक राज्य पर तो तीन लाख करोड़ रुपयों का कर्ज है, यानी उसका प्रत्येक व्यक्ति एक लाख रुपए का कर्जदार है। वह राज्य अपने बजट के 100 रुपए से पांच या छह रुपए से अधिक विकास पर खर्च नहीं कर सकता। राज्य का कुल ऋण, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 53 फीसदी है। बेरोजगारी 25 फीसदी है। इस राज्य का कुल कमिटेड एक्सपेंडिचर 50 फीसदी है। यानी वेतन, पेंशन, भत्ता, प्रशासनिक खर्च, कर्ज भुगतान वगैरह। बिजली की हालत क्या है? बिजली वितरित करने वाली कंपनियां तबाह हो चुकी हैं। उनका घाटा भी जोड़ दें तो राज्य आर्थिक तबाही के भंवर में है।
अब इस राज्य के सामने क्या विकल्प है?
अगर केंद्र से पैसा मांगे, तो केंद्र की अपनी सीमाएं हैं।
दूसरा रास्ता यह है कि खूब शराब बेचे। तो शराब बिक्री के ठेके बढ़ रहे हैं। अधिक शराब बिक्री, अधिक आमद।
जनता को रोजगार चाहिए, नए संस्थान या विकास के काम चाहिए, पर आर्थिक बदइंतजामी से यह सब नहीं हो रहा। पीने वालों की जमात खड़ी हो रही है। उसी राज्य में जहां कृषि विश्वविद्यालय ‘हरित क्रांति’ के इंजिन थे? वे अब किस हालत में हैं? उनका कुल बजट खत्म हो जाता है, वेतन, पेंशन, भत्ता वगैरह पर।
उन विश्वविद्यालयों- संस्थानों के पास, शोध या विकास पर खर्च करने के पैसे नहीं हैं। भविष्य में अपने काम या शोध से वे दूसरी ‘हरित क्रांति’ करने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। चूंकि संसाधन ही नहीं है।
यह मामला कितना गंभीर है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि एक सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री ने भी दो बार यह मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि ‘शॉर्टकट की राजनीति’ से देश में ‘शार्ट सर्किट’ हो जाएगा (झारखंड की आमसभा में)। फिर पुनः कहा कि मुफ्त की रेवड़ियां मुल्क को तबाह कर देंगी (उत्तर प्रदेश की जनसभा में)।
इन प्रश्नों से देश का भविष्य जुड़ा है। बेहतर हो राजनीतिक दल आपसी आम सहमति से अपनी लक्ष्मण-रेखा खुद तय कर लें।
अमेरिका को समझ आई भारत की महत्ता
डा. तुलसी भारद्वाज, ( लेखिका सीएसआइआरओ, आस्ट्रेलिया से पोस्ट डाक फेलो हैं )
हाल में अमेरिकी संसद के निचले सदन ने उस प्रस्ताव को बड़े बहुमत से स्वीकृत किया, जिसके तहत भारत को ‘काटसा’ प्रतिबंधों से छूट मिलेगी। ‘काटसा’ यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट वह कानून है, जिसके तहत अमेरिका तीन देशों- उत्तर कोरिया, ईरान और रूस से लेनदेन करने वाले देशों पर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है। चूंकि उक्त प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ और पक्ष-विपक्ष के अधिकांश प्रतिनिधियों ने उसके पक्ष में मतदान किया, इसलिए यह लगभग तय है कि उच्च सदन यानी सीनेट से भी उसे मंजूरी मिलेगी। ‘काटसा’ से छूट मिलने से भारत को रूस से हथियार और विशेष रूप से मिसाइल एस-400 प्रणाली लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यह पहल अमेरिका की नजरों में भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाती है। अमेरिका ने 2017 में ‘काटसा’ को मुख्य रूप से रूस के विरुद्ध बनाया था। वर्तमान में यह उन देशों के विरुद्ध खास तौर पर लागू होता है, जो रूस से रक्षा सामग्री लेते हैं।
चूंकि भारत अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए रूस पर निर्भर है, इसलिए उसने ‘काटसा’ की अनदेखी कर 2018 में रूस से पांच एस-400 एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदने का सौदा किया था। वर्तमान में यह दुनिया की सबसे अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है। यह भारत की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। इस सौदे के बाद से ही भारत पर अमेरिकी प्रतिबंधों की तलवार लटक रही थी। इसके बाद भी विदेश मंत्री एस. जयशंकर बार-बार यह स्पष्ट करते रहे कि भारत किसी भी तरह के विदेशी दबाव में अपनी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकता।
यह अच्छी बात है कि अमेरिका ने भारत की भू-राजनीतिक परिस्थितियों और चुनौतियों को समझा। यही वजह है कि जहां उसने ‘काटसा’ के तहत उत्तर कोरिया, ईरान, रूस, तुर्किये, इंडोनेशिया, आर्मीनिया जैसे देशों पर प्रतिबंध लगाए, वहीं भारत को प्रतिबंधों में छूट देने का फैसला किया। वह भारत से संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए अन्य क्षेत्रों में भी साझेदारी के लिए कानूनी प्रविधान कर रहा है। भारत चीन को साधने के लिए बनाए गए क्वाड का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत से साझेदारी अमेरिका के लिए एक बड़ी प्राथमिकता है। हाल के वर्षों में रणनीतिक भागीदार के रूप में भी दोनों देशों की पारस्परिक हितों के लिए प्रतिबद्धता लगातार बढ़ी है। इस सबके बावजूद भारत-अमेरिका संबंधों में प्रतिबंधों की तलवार और सख्त बयानबाजी लगातार भ्रम की स्थिति बनाए हुई थी, लेकिन अब ‘काटसा’ में भारत के पक्ष में संशोधन से दोनों देशों के कूटनीतिक समीकरण हल होते नजर आ रहे हैं। इस संशोधन से अमेरिका-भारत के रिश्तों को और अधिक मजबूती मिलेगी। इसका एक उद्देश्य रूस पर भारत की निर्भरता को कम करना भी है। इन प्रतिबंधों से छूट की प्रासंगिकता इसलिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत के प्रति अमेरिकी नाराजगी दिख रही थी। यूक्रेन-रूस युद्ध में भारत के निर्णय ने अमेरिका को न केवल निराश किया, बल्कि अपने तल्ख वक्तव्यों के बदले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया का भी सामना किया। चाहे वह टू प्लस टू वार्ता के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर का पलटवार हो या फिर रियायती दरों पर रूस से तेल की खरीदारी के मुद्दे पर दो टूक जवाब।
आज अन्य देशों के साथ-साथ अमेरिका भी यह समझ चुका है कि वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसकी विदेश नीति के निर्धारण का आधार केवल अपना हित है। देखा जाए तो विभिन्न विषयों पर विपरीत विचारधारा वाले पश्चिमी देशों के साथ सामंजस्य बनाने की यह दृढ़ता भारत को विरासत में नहीं मिली। एक समय अमेरिका सहित सभी पश्चिमी देश भारत के खिलाफ पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की अनदेखी करते थे। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के समय भी अमेरिका ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया था, परंतु 9-11 के आतंकी हमले के बाद अमेरिका की आंखें खुलीं। 26-11 यानी मुंबई हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया। इससे पहले भारत ने पश्चिमी नीतियों को अपने प्रति उदार बनाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने कांग्रेस के विरोध के बाद भी खाड़ी युद्ध के दौरान भारत की गुटनिरपेक्ष नीति पर कायम रहते हुए भी अमेरिकी लड़ाकू विमानों को ईंधन भरने की इजाजत दी। फिर पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव की आर्थिक उदारीकरण की नीतियों ने अमेरिका के साथ-साथ पश्चिमी पूंजीपतियों को भारत के और करीब लाने के गंभीर प्रयास किए। जब वाजपेयी सरकार ने परमाणु परीक्षण किए तो अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने विभिन्न देशों में कम से कम 14 बार मुलाकात की। इन प्रयासों का नतीजा मनमोहन सिंह के कार्यकाल में परमाणु समझौते के रूप में हासिल हुआ। इसके बाद दोनों देशों के बीच एक नए युग की शुरुआत हुई। अमेरिका ने भारत की परमाणु आवश्यकताओं को समझते हुए प्रतिबंधों को भी हटाया।
मोदी सरकार की कुशल विदेश नीति के कारण दोनों देशों के संबंधों में आई अप्रत्याशित घनिष्ठता का ही नतीजा है कि ‘काटसा’ से भारत को छूट मिल रही है। वर्तमान में अमेरिका भी जानता है कि चीन की चुनौती से निपटने में भारत की भूमिका निर्णायक रहने वाली है। कोरोना त्रासदी और फिर यूक्रेन संकट के कारण अन्य देशों के मुकाबले भारत पर दुनिया का विश्वास और अधिक बढ़ा है। आज यह कहा जा सकता है कि भारत का बढ़ता वैश्विक कद उसे संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता दिलाने में मददगार साबित होगा।
Date:22-07-22
किसानों की दोगुनी आय
संपादकीय
जब सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा की थी तब लगा था कि कुछ ज्यादा ही ऊंचा लक्ष्य तय कर लिया गया है। परंतु अगर व्यवस्थित अध्ययनों पर आधारित ताजा प्रमाणों पर गौर किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह लक्ष्य हासिल करने में हम पूरी तरह नहीं चूके हैं। तथ्य तो यह है कि मुद्रास्फीति के समायोजन के बाद किसानों की आय में दोगुना इजाफा हुआ है या फिर कई राज्यों में हम इसके आसपास पहुंच चुके हैं। गन्ने, काजू, चाय, कॉफी अथवा रबर जैसी वाणिज्यिक फसलों के मामले में ऐसा देखने को मिला है। कई मामलों में जहां हम पिछड़े हैं वहां भी अंतर बहुत अधिक नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के आर्थिक शोध विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अध्ययन कुछ ऐसा ही बताते हैं।
एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017-18 और 2021-22 के बीच देश भर में किसानों की औसत आय 1.3 से 1.7 गुना बढ़ी है। कुछ फसलों मसलन महाराष्ट्र में सोयाबीन और कर्नाटक में कपास के मामले में इस अवधि में प्रतिफल दोगुना रहा है। अध्ययन के बारे में दावा किया गया है कि इसमें बड़े, छोटे और सीमांत सभी तरह के किसानों को शामिल किया गया है। अध्ययन में कहा गया है कि कृषि से संबद्ध तथा गैर कृषि गतिविधियों ने भी उनका राजस्व बढ़ाने में मदद की है। बल्कि इन स्रोतों से हासिल होने वाला प्रतिफल 1.4 से 1.8 गुना तक रहा। यह बात राष्ट्रीय नमूना सर्वे के 77वें दौर के निष्कर्षों से भी मेल खाती है जिसमें संकेत दिया गया है कि खेती से होने वाली आय के स्रोतों में काफी विविधता आई है और अब वे केवल फसली खेती और पशुपालन तक सीमित नहीं हैं।
आईसीएआर की रिपोर्ट सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 75,000 किसान परिवारों के केस अध्ययन पर आधारित है। यह रिपोर्ट और अधिक आश्वस्त करने वाली तस्वीर पेश करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार खेती से होने वाली आय में शुद्ध वृद्धि में काफी अंतर है और यह लद्दाख में 125 फीसदी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 270 प्रतिशत तक बढ़ी। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और पुदुच्चेरी जैसे राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में किसानों की आय 200 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है। अधिकांश अन्य राज्यों में यह वृद्धि 150 से 200 प्रतिशत के बीच रही। बहरहाल, दोनों रिपोर्ट में आय वृद्धि के कारकों को लेकर उनके-उनके पूर्वग्रहों को स्पष्ट महसूस किया जा सकता है। एसबीआई की रिपोर्ट में न्यूनतम समर्थन मूल्य में नियमित इजाफे को वृद्धि के प्रमुख कारक के रूप में रेखांकित किया गया है जो आमतौर पर बाजार मूल्य के मानक तय करती है। वहीं आईसीएआर की रिपोर्ट तकनीकी हस्तक्षेप को इसकी वजह बताती है। तथ्य यह है कि इन दोनों कारकों ने अपनी-अपनी भूमिका निभाई है और एक दूसरे के पूरक के रूप में काम किया है। लेकिन एक बात और साफ तौर पर जाहिर है कि किसान अभी भी फसल बढ़ाने वाले कच्चे माल के लिए कर्ज पर काफी हद तक निर्भर हैं और किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत के बावजूद यह कर्ज आसानी से उपलब्ध नहीं है। एसबीआई की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि इन कार्ड को ‘आजीविका क्रेडिट कार्ड’ में बदल दिया जाए। इस पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि इससे किसानों को साहूकारों के चंगुल से निकालने में मदद मिलेगी जो उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा हथिया लेते हैं।
एक तथ्य यह भी है कि सरकार की कृषि मूल्य नीतियां अभी भी कृषि आय को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक हैं। इन नीतियों का लक्ष्य उत्पाद बढ़ाने के बजाय आय बढ़ाना करना होगा। एम एस स्वामिनाथन की अध्यक्षता वाले नैशनल कमीशन ऑन फार्मर्स ने भी इस बात पर जोर दिया था। खाद्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण की नीतियां बनाते समय किसानों के आर्थिक हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। यदि ऐसा किया गया तो किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य दूर बना रहेगा।
Date:22-07-22
समस्या नहीं हल खोजें
रजनीश कपूर
दुनिया भर के किसी भी प्रसिद्ध प्रबंधन संस्थान या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाने वाले कोर्स में इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि समस्या से ज्यादा उसका हल खोजें। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि समस्या तो सभी को दिखाई देती है परंतु समस्या का हल हर को दिखाई नहीं देता। समस्या का हल खोजने की दिशा में अक्सर कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो असाधारण होते हैं। ऐसा सोचने की पहल केवल दूरदर्शिता से ही आती है। ऐसे हल जब कामयाब हो जाते हैं तो वो एक मिसाल बन जाते हैं।
पिछले सप्ताह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जाना हुआ। यहां पर सामान्य समस्याओं के कुछ ऐसे हल देखने को मिले, जिन्हें पाठकों के साथ साझा करना जरूरी है। हैदराबाद के एक व्यस्त चौराहे पर ध्यान से देखने पर यह नजर आया कि अन्य राज्यों की तरह ट्रैफिक का कंट्रोल बहुत ही सुगमता से किया जा रहा था और राज्यों की तरह यहां के ट्रैफिक पुलिसकर्मी के लिए बने संतरी पोस्ट वीरान नहीं थी। बल्कि यहां उसी संतरी पोस्ट में एक अनूठी पहल देखने को मिली। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस संतरी पोस्ट में उस चौराहे के ट्रेफिक सिग्नल का स्विच लगा रखा है। जिसे उस पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी बड़ी कुशलता से नियंत्रित कर रहा था। पाठकों को ध्यान होगा कि ज्यादातर शहरों में ट्रैफिक सिग्नल स्वचालित टाइमर के साथ कंट्रोल किए जाते हैं। प्रायः ऐसा भी देखा जाता है कि एक दिशा में भीड़ न होने के बावजूद वहां पर हरी लाइट काफी देर तक चालू रहती है। इसके चलते दूसरी दिशा में जाने वाले वाहनों की तादाद ज्यादा होने के कारण जाम लग जाते हैं, परंतु हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की इस पहल से ट्रैफिक पुलिस का सिपाही, एक ऊंचाई पर तैनात हो कर न सिर्फ हर दिशा से आता हुए ट्रैफिक को दूर से देख लेता है। बल्कि उस दिशा से आते हुए ट्रैफिक के सिग्नल को आवश्यकतानुसार ‘हरा’ या ‘लाल’ भी कर देता है। ऐसा करने से जाम लगने की स्थित को काफी हद तक बचाया जाता है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे महानगरों में प्रायः ऐसा देखने को नहीं मिलता। वहां ऐसा केवल किसी वीआईपी रूट के चलते ही दिखाई देता है। ज्यादातर समय वहां की जनता को ऑटेमेटिक सिग्नल के भरोसे ही खड़े रहना पड़ता है और कीमती ईंधन जाया करना पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक सिग्नल को सिपाही द्वारा केवल हैदराबाद में ही कंट्रोल किया जाता है। ऐसा दूसरे महानगरों में भी होता है। परंतु इन शहरों में संतरी पोस्ट पर कंट्रोल स्विच के न लगने के कारण ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को मजबूरन दूर लगे सिग्नल स्विच से ही कंट्रोल करना पड़ता है और वो भी किसी सहकर्मी के भरोसे। सोचने वाली बात यह है कि भारत में इस नायाब तकनीकी का ईजाद तेलंगाना में हुआ, जिसे अन्य राज्यों को भी अपना लेना चाहिए। इतना ही नहीं गौरतलब है कि तेलंगाना में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को प्रदूषण का सामना करने के चलते 30 फीसद अतिरिक्त स्वास्थ्य भत्ता भी मिलता है। इतना ही नहीं तेलंगाना सरकार ने हॉक आई ऐप’ भी लॉन्च किया। यह एक मोबाइल एप्लिकेशन है, जिसके माध्यम से नागरिक यातायात उल्लंघन, अपराध, आपराधिक जानकारी और पुलिसकर्मियों द्वारा उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं। यह ऐप इतना लोकप्रिय हैं कि वर्तमान में इस ऐप को 5 लाख से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है। तेलंगाना राज्य में इस साधारण समस्या का आसान हल देख कर खुशी हुई। ये भी पता चला कि पुलिस विभाग के विकास के लिए यहां के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक अनूठी पहल की है। तेलंगाना सरकार ने प्रत्येक ग्रामीण पुलिस थानों के लिए 25,000/रुपये व प्रत्येक शहरी पुलिस थानों के लिए 50,000/रुपये और मेट्रो पुलिस के थानों लिए 75,000/रुपये की मासिक धनराशि स्वीकृत की है।
अभी तक हर पुलिस थाने के खर्चो के मुकाबले मिलने वाली सरकारी सहायता बहुत कम होती थी। इसी कारण आम जनता को नाहक प्रताड़ित कर खर्चा वसूली होती थी, लेकिन जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कुछ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों से सुझाव मांगे तो प्रत्येक थाने की सहायता राशि को बढ़ाने के सुझाव दिए गए। नतीजा यह हुआ कि अब पुलिस थानों में तनाव के बजाए एक सुकून का माहौल दिखाई देता है। चाय और प्रार्थना लिखने का कागज थाने वाले शिकायत करता से मांग कर उसे परेशान नहीं करते। हर थाने में एक स्वागत काउंटर भी बनाया गया है। जहां शिकायतकर्ता की बात सुनकर उसे संबंधित पुलिसकर्मी के पास ले जाया जाता है। इससे सरल स्वभाव और निरक्षर शिकायतकर्ताओं को बहुत राहत मिलती है। यह सब सम्भव हुआ एक ऐसी सोच से जो समस्या के हल खोजने में विश्वास रखती है। यदि ऐसी सोच देश भर के अन्य राज्यों के नेताओं में भी आ जाए तो लोगों को कितनी राहत मिले। इससे देश में कभी भी तनाव का माहौल नहीं पैदा होगा, भले ही बड़ी-से-बड़ी चुनौती क्यों न आ जाए?