13-04-2022 (Important News Clippings)

Afeias
13 Apr 2022
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Date:13-04-22

Healing Old Faultlines With New Democratic Initiatives

Assam’s chief minister argues that reset of Centre-state relations allows reforms like AFSPA rollback

Himanta Biswa Sarma

The withdrawal of the Armed Forces Special Powers Act from large parts of Assam, Manipur and Nagaland has – rightly – taken the nation by surprise. It was unthinkable even until a few years ago that AFSPA would be phased out from 60% of the geographical area of Assam. Ever since it was invoked in my state 32 years ago, the request for its extension came 62 times by successive governments.

There have been two major reasons behind the removal of AFSPA now. The first relates to the remarkable improvement in the law and order situation in India’s Northeast, with the laying down of arms by innumerable militant outfits. The second and more important reason, however, relates to the current political dispensation at the Centre, which has the courage to appreciate the improved ground situation and take solid steps.

Today’s collaborative decisions and successes

As a result, we have seen AFSPA being withdrawn from Tripura in 2015, from Meghalaya in 2018 and in 2022 from parts of Assam, Manipur and Nagaland. This manifests a combination of decisive leadership and hard work on the ground. Important to note is the fact that these developments – all positives – are taking place post 2014.

I must add a line or two on the manner in which these decisions are taken. The decision to withdraw AFSPA was undertaken in the most democratic manner and included discussions between the state governments and the Union home ministry. MHA also duly considered the recommendations of the committee formed in Nagaland context. The synergy between the Centre and states – both at the political and bureaucratic levels – is palpable and unprecedented.

The decisive leadership of Prime Minister Narendra Modi and his continued focus on the development of Northeast have made many things possible. He holds the distinction of visiting the region over 50 times, the only PM to do so, a testimony to the importance Northeast now has in Delhi’s scheme of things.

Notable also has been persistence and decisiveness exhibited by Union home minister Amit Shah. This has resulted in many key accords and decisions, like the landmark Bodo Peace Accord and the Karbi Anglong Peace Accord. These two agreements along with the NLFT one in Tripura have enabled the surrender of more than 6,900 insurgent cadres and 4,800 weapons. Parallelly, in coordination with central agencies, there has been a zero-tolerance approach to crack down on cross-border syndicates that provide financial oxygen to insurgent groups.

The long list does not end here. I am citing one more, where 23 years after the ethnic clashes in Mizoram forced 37,000 people of the Bru community to flee their homes to neighbouring Tripura, an agreement was signed in January 2020 to allow them to remain permanently in the latter state. The agreement gave the Bru a choice of living in either state. In several ways, it redefined the way in which internal displacement is treated in India.

Ditched: Yesteryears’ divide and rule policies

For the longest time, Congress was governing at the Centre and also in the northeastern states. Why was such collaboration and synergy aiding peaceful coexistence not promoted? Why, instead, were policies prescribed which encouraged mistrust amongst NE states? Who benefited from such policies of divide and rule? These have only worked as stumbling blocks to the full growth of our region.

Today, the new strategy envisages pooling all possible forces and resources to come up with a holistic solution to solving security-related challenges. For instance, another bold MHA decision has been to enhance the operational jurisdiction of the Border Security Force and empower it under various central laws to combat human trafficking, drug and cattle smuggling etc. This has greatly strengthened stateCentre efforts to neutralise perpetrators of such heinous crimes.

To ensure lasting peace in a united Northeast, we still have to untie the threads of incompetence laid by over 60 years of Congress’s institutional neglect. Hurriedly-drawn state borders are one such Congress legacy which has exacerbated the faultlines in the region. It is most reassuring that GoI has decided to anchor the ship of reconciliation and fraternity by guiding the northeastern sister states to end their 50-year-old border disputes. Our recent MoU on a boundary agreement with Meghalaya will soon be followed up by similar agreements with other states.

The Future: Golden age of national security

These transformational policies are not confined to the Northeast alone. The security regime of the entire nation is a priority today. Left-wing extremism is down by 77% from its peak in 2009. Doomsayers were prophesying that J&K would be flooded with terrorism after August 2019 when Article 370 was nullified. Instead, today GoI expects that in the near future CRPF will not be needed in J&K.

In the Congress era, I distinctly recollect how national interests often suffered because PMO and MHA functioned as two parallel power centres. Such rivalries are now consigned to the dustbins of history. The last three years – and the coming years – will be remembered as the golden era in ensuring internal security. And the fruits will be enjoyed for generations to come.


Date:13-04-22

India and the US Talk the Good Talk

Editorials

The Narendra Modi-Joe Biden talks that preceded the US-India 2+2 dialogue on Tuesday underscores the importance both countries attach to the relationship between the two countries. Issues discussed included climate and the Indo-Pacific region. The ghost at the feast, of course, was Ukraine, which was, tellingly, not brushed behind the arras. In fact, by bringing up the matter of Russian aggression without any lead from Biden, Modi underlined that India has not waffled its way to its position, but has made a policy call based on its context — not on the US’ or Europe’s, neither of which share the geopolitical problems New Delhi does specific to its geography and politics. Instead, the prime minister and the president shared notes on where India and the US can work together to ameliorate matters, such as global food supply and supply chains.

India’s decision to import discounted Russian oil was addressed, with Biden doing the ‘American job’ of asking India not to accelerate importing Russian crude. Modi’s clear mention and condemnation of the Bucha massacre should underscore that India’s decision to abstain on key Ukraine-related votes in the UN is not support for Russia. India’s continued humanitarian aid to Ukraine also means principled abstentions are not inaction.

The Modi-Biden dialogue marks an evolution in the India-US conversation. Apart from the more obvious fact that the two governments and countries share common beliefs and values — with concerns that can be aired between two such nations — what was important is the confirmation that India understands that the US understands New Delhi after the latter has made Washington understand its position. India and the US, like their two leaders, can talk with each other freely.


Date:13-04-22

Branded a criminal for following custom

The practice of marrying early unwittingly lands young tribal men in jail under the POCSO Act

M. Santhanaraman is an Advocate at the Madras High Court

The Nilgiris district of Tamil Nadu has a substantial tribal population. Tribal communities in the region include the Todas, Kotas, Irulas, Paniyas, Kattunayakas, and Kurumbas, each with distinct practices, cultures, and ceremonies. Tribal people practise customs that “civilised” society finds difficult to accept. Child marriage, for instance, is common in some of these communities. There are ceremonies attached to each practice, sanctified by religion. Due to the conflict between some of these traditional practices and the law of the land, tribal people often unwittingly end up in jail.

Customs and laws

The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act is a landmark legislation, enacted in 2012, to protect children from sexual offences. One provision in the law mandates hospitals to report to the jurisdictional police station when girls below 18 years of age are admitted for delivery. On receipt of such reports, police authorities are mandated to register an FIR against the person responsible for the pregnancy. This provision clearly intends to punish males who have forced sexual intercourse with girls below 18 years of age. However, the law fails to make room for consensual relationships or validated marriages in some communities. Most tribal people do not keep records of their date of birth. Most of them marry when they come of age and usually have children before they reach the legal age of marriage. As a result, tribal boys are arrested and prosecuted.

Hindu laws are the products of the unification and codification of the customs of a majority of people who follow Hinduism, but they are not inclusive or universal. The law recognises that there are customs and traditions followed by different groups of people, beyond what is codified, and provides that they are equally legal. India is a diverse nation and it is difficult, even improbable, to have a uniform law for the whole country.

Tribal communities in India follow diverse practices, some of which are for survival and adaptation. For example, polyandry is practised by the Gallongs of Arunachal Pradesh, where the brothers of a family who cannot afford a high bride price marry the same woman. This gives them an economic advantage. Similarly, it is natural and logical for tribal communities with a lower life expectancy to marry before they are 18 years old. To treat those who engage in such practices as criminals is to be averse to the tenets of social justice enshrined in our Constitution.

Many tribal communities in the Nilgiris usually get girls married off early, that is, when their daughters attain puberty. Many tribal people are hardly aware of the existence of a law, or the age of majority, or the legal age for marriage. This being the case, arresting the husbands of girls who have happily welcomed the arrival of a baby is cruel. Till date, about 50 such criminal cases have been filed against tribal youth in Nilgiris district. Tribal women are mostly self-sufficient; it is only in recent times that they have started to utilise medical services. If there are unfortunate incidents of prosecution, they may be discouraged to seek proper medical care.

Codified Hindu laws provide statutory recognition to the customs of Hindus, while also equally recognising customs not dealt with thereunder. Polyandry, child marriage and divorce among tribal communities, practised by them in their own unique ways, are recognised as customs. By being placed on the same pedestal as mainstream custom, polyandry cannot be treated as adultery, nor can child marriage be punished using a standard that the tribal people do not relate to.

The hardships faced by the tribal youth who are arrested under the POCSO Act are manifold. The youth are remanded to judicial custody often without even knowing why they are being arrested. Bail is granted almost two weeks after their arrest, which means they are incarcerated as undertrials. Legal assistance is often beyond their reach. This detention, which is beyond their comprehension, is sometimes viewed by them as ill luck brought by the newborn, leading to the abandonment of the child and a breakdown of marital life. Custodial interrogation in these cases is unnecessary and should not be adopted as routine practice. If at all, police authorities can issue notice under Section 41A of the Code of Criminal Procedure and ask the person charged to appear before them for interrogation instead of arresting and remanding him.

At the outset, while child marriages must be dissuaded, a blanket and rigid law that fails to address multiple factors such as tribal customs, religious validation, adolescent consent and elopement, and criminalises males who engage in sexual intercourse with consenting females, cannot be the solution. The Madras High Court recently quashed cases under the POCSO Act against teenagers for elopement. It held that the Act cannot be invoked in such cases. In Arnab Manoranjan Goswami v. The State of Maharashtra (2020), the Supreme Court reiterated that the basic rule of criminal justice system is ‘bail’ and not ‘jail’ and urged the High Courts and District Courts to enforce this principle. Prosecution cannot be made the norm in child marriage cases, especially when the act is valid in the eyes of personal custom that a person subscribes to.

Child marriages solemnised in violation of upper age limits are voidable under the Prohibition of Child Marriage Act, 2006. After the couple reaches the eligible age, the marriage is ratified and legalised. Criminal cases registered under the POCSO Act against tribal boys eventually end in acquittal for want of evidence or because of compromise. So, no purpose is served with these arrests.

Tools to create awareness

Tribal populations have made substantial headway in education thanks to a targeted campaign to create awareness. Such tools can be employed in the implementation of the POCSO Act. The tribal communities of Wayanad district in Kerala face similar issues as those in the Nilgiris. In response, the District Legal Services Authority of Kerala created a short film, Incha, in the Paniya language to educate the people about the POCSO Act when more than 250 cases were registered against tribal men who had married girls under the age of 18. However, how far a blanket law can make incursions into the cultural practices of a tribal group remains a question.

A provision intended to protect children from sexual abuses/offences is threatening the lifestyle of certain people to whom this country promises social justice. To be branded a criminal for following cultural practices and to be stripped of dignity is cruel. A law that seeks to protect a vulnerable group should not be allowed to strip yet another vulnerable and marginalised group of its rights and practices. India is a nation of diversity and has always managed to balance the interests of diverse groups to ensure democracy and equality to all. An amendment to the POCSO Act is required so that we continue celebrating the cultural chaos that we call our country. After all, law is for its people.


Date:13-04-22

प्रमुख संस्थाएं पूरी तरह स्वायत्त होनी चाहिए

संपादकीय

देश के उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश यानी सीजेआई की हालिया टिप्पणियों पर गौर करना चाहिए। सीजेआई ने जिस तरह देश की प्रमुख जांच संस्था सीबीआई को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इसको अपनी साख बचाने के लिए राजनीतिक आकाओं से गठजोड़ खत्म करना होगा, वह दूरगामी प्रभाव वाला है और देश-विदेश में भारत की प्रजातंत्र की गुणवत्ता को लेकर एक सवाल खड़ा करेगा। न्यायमूर्ति ने कहा कि ‘यह संस्था गहरी जन-समीक्षा के दायरे में है और इसके कुछ कार्य और अकर्मण्यता ने इसकी निष्पक्षता पर प्रश्न-चिन्ह लगाया है।’ कहना न होगा कि अभी कुछ ही हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि ईडी ने पिछले 11 वर्षों में 1700 छापे मारे जो हाल के वर्षों में काफी ज्यादा होने लगे, लेकिन सजा आज तक केवल नौ लोगों को ही हुई। स्थिति यहां तक खराब हुई कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों की जांच अब सीबीआई को सौंपने की जगह अपने द्वारा गठित एसआईटी से कराने लगी है। लखीमपुर खीरी में चार किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में एक केन्द्रीय गृहराज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ जांच इसका ताजा उदाहरण है। कांग्रेस शासन में इसी कोर्ट ने सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता कहा था। देश भर में यूएपीए कानून में पांच हजार केसों में सात हजार लोग गिरफ्तार हुए लेकिन सजा मिली केवल 2.2% को। दस साल में 154 पत्रकार गिरफ्तार हुए, जिनमें 67 अकेले 2020 में हुए। पिछले अगस्त में मद्रास हाईकोर्ट ने सीबीआई की इस इमेज के पीछे दो कारण बताए थे- संसाधनों की कमी, स्वायत्तता का अभाव। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा था कि संसद में विशेष कानून बना कर सीबीआई को स्वायत्तता दी जाए ताकि यह पिंजड़े से आजाद हो।


Date:13-04-22

टेक आधारित पुलिसिंग के खतरों पर भी सोचने की जरूरत है

निकिता सोनावणे, ( सीपीए प्रोजेक्ट सदस्य ) सह लेखिका- अदीति प्रधान (लेखिका द्वय भोपाल स्थित क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट की सदस्य हैं।)

हाल ही में संसद में आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022 पारित हुआ। इसके अंतर्गत अपराध की जांच के लिए अपराधियों के बारे में कुछ पहचान योग्य जानकारी इकट्‌ठा करके उसका संग्रहण व विश्लेषण कर सकेंगे। आसान भाषा में समझें तो पुलिस अपराधियों की फोटो के अलावा उनके फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, हथेलियों की छाप, आंखों के आइरिस व रेटिना का बायोमीट्रिक डाटा तथा तमाम प्रकार के बायोलाजिकल नमूने ले सकेगी। पूरे डाटा का डिजिटलीकरण करके उसे केंद्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के डाटाबेस में जमा किया जाएगा। यह कानून आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग से आपराधिक जांंच को और अधिक कुशल बनाने का दावा करता है।

टेक-पुलिसिंग को देश भर में सराहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस एक निजी कंपनी द्वारा विकसित एप का इस्तेमाल कर रही है, जो एआई के जरिए ‘गैंग एनालिसिस’ करने का दावा करती है। हैदराबाद पुलिस भी अपराध नियंत्रण के लिए फेशियल-रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रही है। भोपाल और इंदौर पुलिस भी कमिश्नरी प्रणाली के तहत निजी कंपनियों के द्वारा विकसित एप से अपराध नियंत्रण संबंधी कार्रवाइयों को एक नई गति दे रही है।

टेक आधारित पुलिसिंग के आलोचकों ने निजता संबंधी चिंताएं व्यक्त की हैं और डेटा संरक्षण कानूनों की अनुपस्थिति में इन पहलों के निहितार्थ पर सवाल उठाया है। एक खतरा यह भी है कि टेक पुलिसिंग निष्पक्षता और टेक-न्यूट्रैलिटी की लीपा-पोती करके डेटा निर्माण की पक्षपाती-अवैध प्रक्रिया को ढक देती है। ‘आदतन अपराधी रजिस्टर’ से जुड़ी आशंकाएं भी हैं। सच्चाई यह है कि इन टेक्नोलॉजीज का पुलिस असमान रूप से प्रयोग करती है और इसका आधार जाने-अनजाने में जाति व्यवस्था ही है। उत्पीड़ित जाति समुदायों को असमान तरीके से निगरानी में रखा जाता है और यह स्पष्ट रूप से कानून के समक्ष समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

भारत भर में बनने वाले ‘आदतन अपराधी रजिस्टर’एक औपनिवेशिक विरासत का नतीजा हैं, जिसे जाति व्यवस्था से लिया गया है। परिणामस्वरूप आज भी पुलिस के ये रजिस्टर मुख्य रूप से ऐसे नामों से भरे हैं जो विमुक्त जनजाति से हैं। यह ऐसा समुदाय है, जिन्हें ब्रिटिशर्स द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत अपराधी घोषित करार दिया गया था। पुलिस आज भी संदेह, विवेकाधिकार और धारणा के चलते बड़ी संख्या में इन लोगों के जीवन और गतिविधियों का रिकॉर्ड रखती है।

ऐसी टेक्नोलॉजी की संवैधानिकता पर भी सवाल उठे हैं। हैदराबाद का एक उदाहरण है। सर्वोच्च न्यायालय के तमाम निर्णयों में कहा गया है कि निगरानी की अनुमति केवल उन लोगों के खिलाफ दी जानी चाहिए जिनके खिलाफ उचित साक्ष्य हैं कि वे अपराध नहीं छोड़ रहे हैं। यह भी कहा है कि निजता के अधिकार का तब तक उल्लंघन नहीं हो सकता, जब तक प्रतिबंध कानून पर आधारित न हो, और आवश्यक हो। इसके बावजूद अपराधियों की पहचान व उनकी निगरानी पुलिस विवेकाधिकार पर जारी है और अब यह इस विधेयक के माध्यम से और लोगों को भी अपने दायरे में ले आएगी। पुलिस अब तमाम व्यक्तियों के जीवन के बारे में व्यापक जानकारी पाकर उनकी एक 360 डिग्री प्रोफाइल बना पाएगी। एक अच्छी बात यह है कि ऐसे मौलिक उल्लंघनों को संवैधानिक चुनौतियां दी जा रही हैं।


Date:13-04-22

बीमार स्वास्थ्य तंत्र की सुधरती सेहत

डा. आरएस शर्मा, ( लेखक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं )

अपने नागरिकों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मकसद से मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति यानी एनएचपी को अपनाया। 2017 में इसे स्वीकार करने के पीछे यही उद्देश्य था कि देश किस प्रकार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को तीव्रता से प्राप्त करे। स्वास्थ्य सेवाओं में अतीत का हमारा यही अनुभव रहा था कि उस पर भारी खर्च के बोझ से आम आदमी की क्रय शक्ति प्रभावित हो रही थी। इस खर्च को कम करना एनएचपी के प्रमुख उद्देश्यों में से एक था। इसी पृष्ठभूमि में आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जय) की परिकल्पना की गई। इसका लक्ष्य आमजन तक किफायती एवं गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना था। आयुष्मान भारत से पहले भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाइ) जैसी पहल की गई थी। उसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में आरोग्यश्री और महाराष्ट्र में जीवनदायी योजना जैसी कई योजनाएं चल रही थीं, जिन्हें उनका श्रेय दिया जाना चाहिए, लेकिन उनके मुकाबले आयुष्मान भारत बाजी पलटने वाली योजना साबित हुई। इसके विस्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आयुष्मान भारत ने राज्यों की योजनाओं के साथ मिलकर 14 करोड़ से अधिक परिवारों यानी तकरीबन 70 करोड़ लोगों को कवर किया है। इसके अंतर्गत अभी तक 18 करोड़ लोगों को चिन्हित कर उनका आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। वैश्विक महामारी के बीच करीब साढ़े तीन वर्षो में ही इसने लगभग 3.28 करोड़ लोगों को उपचार प्रदान किया, जिस पर 37,600 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आया।

आयुष्मान भारत के मार्गदर्शक सिद्धांतों को स्पष्ट करने वाले प्रमुख बिंदुओं पर दृष्टि डालकर इसकी सफलता को समझा जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि इसने एक व्यापक स्वास्थ्य लाभ पैकेज का स्वरूप लिया है। शुरुआत में इसमें 1,393 बीमारियों का उपचार उपलब्ध था, जिनका दायरा बढ़कर अब 1,670 तक पहुंच गया है। इनमें आन्कोलाजी, न्यूरोसर्जरी और कार्डियोवस्कुलर सर्जरी जैसे कई उपचारों के लिए प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का कवर प्रदान किया जाता है। अस्पताल में भर्ती होने और बाद के खर्चो का भी ख्याल इन पैकेजों में रखा गया है। इतना ही नहीं, पोर्टेबिलिटी फीचर के माध्यम से दूरदराज वाले क्षेत्रों के लाभार्थी देश के किसी भी कोने में जाकर आयुष्मान सूचीबद्ध अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

हेल्थकेयर इकोसिस्टम के एकीकरण से आयुष्मान भारत के तहत राज्यों को उनके क्रियान्वयन के तरीके, लाभार्थी डेटाबेस चुनने और अस्पतालों का नेटवर्क बनाने में काफी लचीलापन मिला। इसके अलावा एनएचए ने राज्य आधारित योजनाओं के साथ भी एकीकरण किया। संप्रति आयुष्मान भारत को 25 से अधिक राज्य-विशिष्ट स्वास्थ्य योजनाओं के साथ मिलकर लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त देश के 600 से अधिक जिलों में जिला क्रियान्वयन इकाइयां स्थापित की गई हैं, ताकि आयुष्मान भारत की प्रशासनिक पहुंच प्रत्येक लाभार्थी तक सुनिश्चित की जा सके।

स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में समानता सुनिश्चित करने में भी आयुष्मान भारत ने अहम भूमिका निभाई है। इसमें सामाजिक-आर्थिक जनगणना डेटाबेस के तहत कवर किए गए समाज के वंचित वर्गों के लिए योजना के लाभों का विस्तार करने हेतु नए सिरे से प्रोत्साहन दिया गया है। इसमें लैंगिक समानता पर भी पूरा जोर है। पूर्ववर्ती योजनाओं में पारिवारिक सदस्यों को लेकर एक सीमा तय थी, जिसमें कई मामलों में महिलाओं को उपचार नहीं मिल पाता था। यही कारण है कि आयुष्मान भारत में परिवार के सदस्यों की संख्या को कैप नहीं किया गया है। इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। आयुष्मान भारत कार्डधारकों में करीब 50 प्रतिशत और उपचार सुविधा लेने वालों में 47 प्रतिशत महिलाओं का आंकड़ा अपनी कहानी खुद कहता है।

एक मजबूत, विस्तृत और अंतर-संचालित प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म से इसने एक बड़ी विसंगति को दूर किया है। आइटी सिस्टम में एकरूपता न होने के कारण स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रभावित होता था। इस समस्या को दूर करने के लिए आयुष्मान भारत के तहत लाभार्थी की पहचान, लेनदेन प्रबंधन और अस्पताल के पैनल में सहायता के लिए एक अत्यधिक बहुमुखी प्रौद्योगिकी मंच को विकसित किया गया है। अपनी नवीनता एवं परिवर्तनात्मकता के कारण सम्मानित हो चुका यह आइटी प्लेटफार्म अब 26 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सक्रिय है। इससे साक्ष्य एवं अनुभव आधारित नीति निर्माण और जरूरी सुधार में सहायता मिली है। साथ ही इस योजना ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी पीपीपी को नया आयाम दिया है। निजी अस्पतालों की भागीदारी ने लोगों के लिए विकल्प बढ़ाए हैं। इसने सरकारी अस्पतालों पर बोझ घटाया है। इस योजना में सुनिश्चित किया गया था कि सार्वजनिक अस्पतालों को उनकी सेवाओं के लिए समान रूप से और निजी अस्पतालों की समान दरों पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अस्पतालों की पूरक भूमिका यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रही है कि योजना का क्रियान्वयन निर्बाध रूप से आगे बढ़े।

एनएचए का दायित्व संभालने के बाद मैंने कई प्रमुख गतिविधियों को हरी झंडी दिखाई है। ‘आपके द्वार आयुष्मान’ उनमें से एक प्रमुख पहल है। इसके अंतर्गत फ्रंटलाइन हेल्थकेयर वर्कर्स, ग्राम पंचायत अधिकारियों और गांव-आधारित डिजिटल उद्यमियों के एक जमीनी नेटवर्क का उपयोग लाभार्थियों तक घर-घर पहुंचकर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए किया गया था। दिहाड़ी मजदूरों के लिए विशेष रात्रि शिविर लगाए गए। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि जनवरी 2021 से 4.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए। एनएचए आइटी सिस्टम द्वारा बनाए गए आयुष्मान कार्डो में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एनएचए नए उत्साह के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने जा रहा है। अबकी बार हम उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और असम जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। नि:संदेह इस योजना में जो बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, उसमें सभी अंशभागियों का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे साझा प्रयास इस योजना को नए शिखर पर ले जाएंगे।


Date:13-04-22

भारत और अमेरिका

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुआ सीधा संवाद दोनों देशों की एक-दूसरे के लिए अहमियत बताता है। दोनों नेताओं के बीच यह वार्ता कई लिहाज से महत्त्वपूर्ण रही है। सबसे बड़ी बात यह कि रूस-यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भारत की तटस्थता से अमेरिका जिस तरह परेशान है, उससे यह संदेश जा रहा था कि इसे लेकर दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया है। इस वार्ता के साथ ही, दोनों देशों के बीच विदेश और रक्षा मंत्रियों के स्तर की ‘टू प्लस टू’ वार्ता भी संपन्न हो गई। तीसरी बात यह कि अगले महीने क्वाड की बैठक भी होगी। हाल की वार्ता ज्यादा महत्त्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसमें भारत ने अमेरिकी नेतृत्व को अपने रुख से एक बार फिर अवगत करा दिया। भारत ने साफ कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध के मसले पर वह तटस्थता की नीति पर ही चलेगा।

दरअसल, रूस-यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर अमेरिका लगातार इस कोशिश में है कि भारत तटस्थता की नीति छोड़ कर उसके साथ आ जाए। यूक्रेन के पक्ष में खड़े अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिका अपने सहयोगी देशों पर रूस से तेल नहीं खरीदने और उसके साथ व्यापार बंद करने का दबाव भी बना रहा है। ऐसा ही दबाव उसने भारत पर भी बनाया। कुछ दिन पहले अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने दिल्ली आकर भारत को चेताया भी था कि वह अमेरिकी प्रतिबंधों को न मानने का मतलब समझे। तभी जापान के प्रधानमंत्री भी भारत आए थे। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शिखर बैठक की थी। अमेरिका की इन सारी कवायदों का मकसद यही था कि रूस के खिलाफ भारत उसके साथ खड़ा हो जाए। लेकिन हाल की वार्ता में भी भारत ने साफ कहा कि वह तटस्थता की नीति पर ही चलेगा। हां, यूक्रेन के बुच शहर में जो कत्लेआम हुआ, भारत उसकी निंदा करता है और इस घटना की जांच की मांग का समर्थन करता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत में शांतिकी अपील कर चुके हैं और यह सुझाव भी रखा कि दोनों राष्ट्रपतियों को सीधी बात कर समाधान निकालना चाहिए।

भारत के रूस और अमेरिका दोनों के साथ सैन्य और कारोबारी रिश्ते हैं। रूस तो भारत का अमेरिका से भी पुराना दोस्त है। ऐसे में भारत दोनों से संतुलन बना कर चलता आया है। यही होना भी चाहिए। भारत की नीति में राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे में भारत क्यों किसी के दबाव में आएगा? रूस से एस-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने को लेकर अमेरिका का रुख हैरान करने वाला ही रहा है। भारत को जिससे ठीक लगे, उससे व्यापार करे, तेल खरीदे, हथियार सौदा करे। इसमें किसी का दबाव क्यों होना चाहिए? हालांकि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप (एनएसजी) की सदस्यता के मुद्दे पर अमेरिका ने समर्थन दोहराने की बात कह कर अपनापन दिखाने की कोशिश की, जो वह पहले भी करता रहा है। मानवाधिकारों के मुद्दे पर भारत को घेरने की उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। सच तो यह है कि वैश्विक राजनीति में अमेरिका भारत की उपयोगिता समझ रहा है। इसीलिए उसने अपने चौगुटे में जापान और आस्ट्रेलिया के साथ भारत को भी रखा है। यह सही है कि दोनों देश शिक्षा, कारोबार, हथियार खरीद जैसे मामलों में एक दूसरे के सहयोगी हैं। पर वैश्विक दबावों और हितों के लिए अगर रिश्ते प्रभावित होने लगें, तो फिर ‘बेहतर संबंधों’ की बात बेमानी ही लगती है।


Date:13-04-22

कैसे बदले शहरों की हवा

सुशील कुमार सिंह

शहर आकांक्षाओं, सपनों और अवसरों से बने होते हैं। लोग स्तरीय शिक्षा, रोजगार, बेहतर जीवन, बड़े बाजार और ऐसी ही दूसरी संभावनाओं की तलाश में शहरों की ओर आते हैं जो उनकी मौजूदा परिस्थिति में उपलब्ध नहीं होतीं। ऐसे ही तमाम कारणों के चलते गांव, कस्बे, छोटे शहर, बड़े शहर और महानगरों के बीच लोगों के आवागमन का एक सतत चक्र चलता रहता है। इसीलिए भारत की शहरी आबादी में तेजी से वृद्धि देखी जा सकती है।

संयुक्त राष्ट्र की 2018 की विश्व शहरीकरण संभावनाओं की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की चौंतीस फीसद आबादी शहरों में रहती है, जो 2011 की जनगणना की तुलना में तीन फीसद अधिक है। अनुमान यह भी है कि 2031 तक शहरी आबादी में छह फीसद की वृद्धि हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2028 के आसपास दिल्ली दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर हो सकता है और 2050 तक शहरी आबादी के मामले में भारत का योगदान सबसे अधिक होने की संभावना है। तब दुनिया में अड़सठ फीसद आबादी शहरों में रह रही होगी। मौजूदा समय में यह आंकड़ा पचपन फीसद का है। अनियोजित शहरीकरण शहरों पर बहुत अधिक दबाव डालता है और शासन द्वारा निर्धारित नियोजन व क्रियान्वयन की चुनौती बरकरार रहती है। सुशासन का अभिलक्षण है कि संतुलन पर पूरा जोर हो, जहां विकासोन्मुखी नीतियां न्यायपरक तो हों ही, साथ ही इसे बार-बार दोहराया भी जाता रहे। शहरी विकास से संबंधित योजनाएं कई आयामों में मुखर हुई हैं, जिसमें स्मार्ट सिटी के तहत ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो मुख्यत: समावेशी सुविधाओं के साथ नागरिकों को एक गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान कर सकें। इसके अलावा स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण के समावेशन से भी यह अभिभूत हों।

सरकार के अमृत मिशन में हर घर में पानी की आपूर्ति और सीवेज सुविधा के साथ नल की व्यवस्था की बात है। स्वच्छ भारत मिशन जहां शौच से मुक्त भारत की बात करता है, वहीं इसमें नगरीय ठोस अपशिष्ट का शत-प्रतिशत वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना भी निहित है। इसी क्रम में हृदय योजना एक ऐसा समावेशी संदर्भ है, जहां शहर की विरासत को संरक्षित करने की बात देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत झुग्गीवासियों सहित शहरी गरीबों को पक्के घर उपलब्ध करवाना है। भारत सरकार ने विगत वर्षों में इन क्षेत्रों में भारी निवेश किया है। इससे बुनियादी सेवाओं में भी कुछ आधारभूत सुधार हुए हैं। बावजूद इसके चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। 2011 की जनगणना को देखें तो सत्तर फीसद शहरी घरों को पानी की आपूर्ति थी, मगर उनचास फीसद के पास ही परिसर में पानी की आपूर्ति मौजूद थी। पर्याप्त शोधन क्षमता की कमी और आंशिक सीवेज जोड़ के कारण खुले नालों में लगभग पैंसठ फीसद गंदा पानी छोड़ा जा रहा था। नतीजन पर्यावरणीय को नुकसान हुआ और जल निकाय भी प्रदूषित हुए।

विश्व बैंक की रिपोर्ट ‘फ्राम स्टेट टू मार्केट’ में सुशासन की अवधारणा को बीसवीं सदी के अंतिम दशक में उद्घाटित होते हुए देखा जा चुका है। उसी विश्व बैंक के जल और स्वच्छता कार्यक्रम 2011 के अनुसार अपर्याप्त स्वच्छता के चलते साल 2006 में 2.4 खरब रुपए की सालाना क्षति हुई। यह आंकड़ा जीडीपी के लगभग 6.4 फीसद के बराबर था। सुशासन नुकसान से परे एक ऐसी व्यवस्था है जहां से चुनौतियों को कम करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं होता। इसमें कोई दुविधा नहीं कि सतत विकास का लक्ष्य भारत सहित दुनिया के लिए आज भी एक चुनौती है। देश में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना और अपशिष्ट जल का समुचित निस्तारण पहली और बड़ी चुनौती है। जिस प्रकार शहरों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, भूजल तेजी से खत्म हो रहा है, नदियां सूख रही हैं और जलवायु परिवर्तन का अनचाहा स्वरूप शहरों पर असर डाल रहा है, उससे शहरों की दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं।

एक आदर्श शहर तभी विकसित हो सकता है, जब उसके गांव कायम रहें। शहर भी तभी बना रह सकता है जब गांव भी विकसित हों। वैसे भी भारत गांवों का देश है। कोविड-19 के प्रकोप के चलते यह बात और पुख्ता हुई है कि केवल शहरी विकास व सुधार से ही सुशासन को कायम रखना संभव नहीं है। कृषि विकास दर को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उदरपूर्ति से लेकर आसान जीवन आज भी गांवों पर निर्भर है। ऐसे में उप शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में निवेश पर जोर दिया जाना एक अनिवार्य सत्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करने से शहरों में उत्पन्न होने वाली जटिल परिस्थितियों से निपटना भी आसान रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि शहरों के पास अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सेवा केंद्र के रूप में कार्य करने की भी जिम्मेदारी है।

शहरों के स्वरूप को बिगड़ने से बचाने के लिए कई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। गौरतलब है कि दिल्ली और नोएडा जैसे कई शहरों का भूमिगत जलस्तर हर साल नीचे जा रहा है। चेन्नई जैसे शहर भूमिगत जल शून्य हो चुके हैं। दूसरे महानगर भी ऐसे ही संकटों से गुजर रहे हैं। ऐसे शहरों में दूसरी सबसे बड़ी समस्या मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं है, जो शहरी आबादी को बड़ी और गंभीर बीमारियां दे रहा है। हाल में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों का स्टार रेटिंग प्रोटोकाल टूलकिट-2022 पेश किया। यह उद्धरण इसलिए कि शहर जितने बड़े, कचरे के ढेर उतना ऊंचा। इससे निपटना भी शहरी सुधार और बेहतर सुशासन का पर्याय ही कहा जाएगा।

दो टूक शब्दों में कहें तो शहर जितने सघन और विकास के चरम पर हैं, उनकी हवा और पानी उतना ही दूषित है। मलिन बस्तियों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। भारत की मलिन बस्तियों में रहने वाली सत्तावन फीसद आबादी तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में है। यह राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे अपने नागरिकों को आवास और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करें। शहरी सुधार की दिशा में संभावनाएं भी हमेशा उफान पर रहती हैं और शहरी भावना भी उथल-पुथल में रहती है। चाहे शहर हो या गांव, जल नहीं तो कल नहीं। फिलहाल जल के अभाव के राष्ट्रीय मुद्दे का हल खोजने के लिए जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने एक जुलाई 2019 से जल संरक्षण पुर्नस्थापना, पुर्नभरण और पुन: उपयोग पर अभियान चला कर जल शक्ति अभियान शुरू किया था। गौरतलब है कि देश भर में जल संकट से जूझते साढ़े सात सौ से ज्यादा शहरों से सूचना, शिक्षा और संचार की व्यापक गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण उपायों को जन आंदोलन बनाने के लिए सक्रियता देखी जा सकती है।

वर्तमान में चार हजार से अधिक शहरों में से साढ़े तीन हजार से ज्यादा छोटे शहर और कस्बे जलापूर्ति और सीवेज प्रबंधन की बुनियादी ढांचे के निर्माण की किसी भी केंद्रीय योजना के तहत शामिल नहीं है। शहर दिन दूनी रात चौगुनी की तर्ज पर विस्तार भी ले रहे हैं और शायद इसी रफ्तार से चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं। यह समझना होगा कि शहरीकरण के स्वरूप को बिगाड़ने से बचाने के लिए लोगों को शहरों से दूर रखने की आवश्कता नहीं है, बल्कि शहरों की सुविधाएं वहां ले जाने की आवश्कता है जहां लोग पहले से ही रहते हैं। दो टूक यह भी है कि शहरी और ग्रामीण भारत को साथ-साथ विकसित करने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्कता है।


Date:13-04-22

वायु प्रदूषण की मार

संपादकीय

वायु प्रदूषण किस कदर कहर बरपाता है, इस बात का प्रमाण नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के अध्ययन से समझा जा सकता है। भारत के आठ शहरों-मुबंई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, सूरत, पुणो और अहमदाबाद में 2005 से 2018 के बीच वायु प्रदूषण के कारण 13 लाख लोगों का असमय मौत के मुंह में समाने का अनुमान है। कह सकते हैं कि इन शहरों में हवा का जहरीला होना कोरोना महामारी से ज्यादा घातक साबित हुआ। अध्ययन में अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व के 46 शहरों में वायु गुणवत्ता पर अध्ययन किया गया। वैसे भी भारत के कई शहरों में वायु प्रदूषण के कारण हालात काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। खासकर दीपावली के समय राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) गैस चेंबर में तब्दील हो जाते हैं। अब तो छोटे शहरों (मध्यम श्रेणी) के शहरों में भी आमजन वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित रहने लगे हैं। इन शहरों के बाशिंदों में भी दिल्ली और बड़े शहरों की माफिक सांस के मरीजों की संख्या बेइंतहा तरीके से बढ़ने लगी हैं। ऐसा नहीं है कि वायु प्रदूषण को कमतर करने या उसके प्रसार को रोकने के उपाय नहीं तलाशे गए हैं। कई कानून और पाबंदियों के बावजूद हवा के दूषित होने की रफ्तार कम नहीं हो रही है। यहां तक कि जनता को जागरूक करने का जतन भी किया गया, प्रदूषण फैलाने वाले कारकों और उन वाहनों पर भी रोक लगाई गई; मगर यह कारगर साबित नहीं हो सके हैं। साफ है कि सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञों को नये सिरे से योजना बनानी होगी। हालांकि दिल्ली सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। पराली जलाने से पैदा जानलेवा धुआं दिल्ली सरकार की कोशिशों के बाद खत्म होती दिख रही है। हालांकि जब तक दिल्ली समेत आसपास के राज्यों-उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर नहीं लाया जाएगा तब तक वायु प्रदूषण की मार से हम नहीं बच सकते हैं। इसके अलावा पत्तियों या कूड़े के ढेर में आग लगाने, डीजल युक्त जेनरेटर और वाहनों पर सख्ती से रोक नहीं लगाई जाएगी तब तक ऐसे प्रयास बेमानी ही कहे जाएंगे। ठीक है कि गर्मी में प्रदूषण की रफ्तार पर लगाम कसने के वास्ते दिल्ली सरकार ‘ग्रीष्म एक्शन प्लान’ आज से एक महीने के लिए शुरू कर रही है। प्रदूषण को हम सभी के सम्मिलित प्रयासों से ही रोका जा सकता है।


Date:13-04-22

मोदी-बाइडन वार्ता

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के बीच हुई आभासी शिखर-वार्ता के गहरे निहितार्थ हैं। रियायती दर पर भारत को तेल बेचने के रूसी प्रस्ताव को लेकर एकाधिक अमेरिकी बयानों से भ्रम की स्थिति बन गई थी। पश्चिमी मीडिया का एक हिस्सा इन बयानों को अमेरिकी नाखुशी के रूप में पेश करने में जुटा था, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत-अमेरिकी 2+2 वार्ता के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में स्पष्ट कर दिया कि रूस से पेट्रो उत्पादों की खरीद के संदर्भ में भारत को लेकर अमेरिका को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूरोप जितना एक दोपहर में उससे तेल खरीदता है, भारत उतना महीने भर में भी आयात नहीं करता। वाशिंगटन को यह मानना पड़ा है कि भारत का तेल आयात मॉस्को पर आयद प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं है और यूक्रेन युद्ध के मामले में भारत अपनी भूमिका लेने के लिए आजाद है।

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया की बड़ी शक्तियां अब खुलकर आमने-सामने आ चुकी हैं और अमेरिका चाहता है कि रूस पर आर्थिक दबाव बनाए रखा जाए। इसलिए मॉस्को से पेट्रो उत्पादों के अलावा हथियार खरीद के नए समझौतों को लेकर भी उसने अपने तेवर कडे़ कर लिए हैं। लेकिन वाशिंगटन को यह समझने की जरूरत है कि रूस के साथ भारत के दशकों पुराने सामरिक संबंध हैं और वह अपने हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। यूक्रेन मामले पर संयुक्त राष्ट्र की तमाम वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहकर भी भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह अपने कंधे का इस्तेमाल करने की इजाजत किसी को नहीं देगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख से भी वाशिंगटन को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत वैश्विक शांति और अपने हितों के बीच संतुलन साधना जानता है। प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान एक बार भी रूस का नाम नहीं लिया।

भारत को अपने पक्ष में करने की अमेरिकी रणनीति समझी जा सकती है। ये दोनों देश दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। फिर वाशिंगटन जानता है कि चीन पहले से मॉस्को के साथ है। उसके पास मजबूत आर्थिक व सैन्य ताकत के अलावा एक विशाल बाजार भी है, जिसका जवाब सिर्फ भारत हो सकता है। भारत और चीन के तनावपूर्ण संबंधों में भी वह अपने लिए संभावनाएं देख रहा है। चंद रोज पहले उसके उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह की अराजनयिक टिप्पणी इसी बात की तस्दीक करती है। अब वह भारत की ऊर्जा व सैन्य जरूरतों में अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। यह सही है कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति परिस्थितियों से संचालित होती है, लेकिन नाजुक मौकों पर रूस के सहयोग को भारत कैसे भूल सकता है? वह भी उस अमेरिका के मुकाबले, जिसने तमाम सुबूतों के बावजूद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मामले में भारतीय हितों की हमेशा अनेदखी की? इन सबके बावजूद प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के मासूम नागरिकों की हत्या की तीखी निंदा की है। और यह भारत का पुराना रुख है, वह किसी अमानवीय कृत्य की हिमायत नहीं कर सकता। निस्संदेह, भारत को भी अमेरिका के साथ और सहयोग की आवश्यकता है, पर वाशिंगटन को समझना होगा कि इकतरफा दबाव का दौर अब खत्म हो चुका है। यूरोप का रूस से जारी कारोबार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए परस्पर सम्मान और समझदारी से ही भारत-अमेरिकी संबंध भी एक नई ऊंचाई को छू सकेंगे।